विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी · UPSC नोट्स (हिंदी में)
Internal Security — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नोट्स
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 10 विषय.
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विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध
GS-III पाठ्यक्रम पूछता है कि विकास की कमी उग्रवाद को कैसे बढ़ाती है। जहाँ राज्य अनुपस्थित या अन्यायपूर्ण है — भूमि अलगाव, विस्थापन, वन अधिकारों से वंचना, ख़राब सेवाएँ और भ्रष्टाचार — वहाँ सशस्त्र समूह शिकायतों का लाभ उठाते हैं। समाधान केवल विकास या केवल बल नहीं, बल्कि सुरक्षा, समावेशी विकास, अधिकार और सुशासन का संतुलित मिश्रण है। नक्सल केस स्टडी विस्तार से वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद): कारण और रणनीति विषय (रक्षा प्रौद्योगिकी अध्याय) में है।
1. अवधारणाएँ
उग्रवाद: कट्टर विचार रखना और राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्यों के लिए हिंसा का प्रयोग या उसका औचित्य सिद्ध करने को तैयार रहना। विद्रोह (इंसर्जेंसी) राज्य के विरुद्ध संगठित सशस्त्र आंदोलन है; आतंकवाद भय फैलाने के लिए नागरिकों पर हिंसा करता है।
सापेक्ष वंचना सिद्धांत (टेड गर, व्हाई मेन रिबेल, 1970): जब लोगों की अपेक्षाओं और प्राप्ति के बीच का अंतर असहनीय हो जाता है तो हिंसा बढ़ती है — केवल निरपेक्ष ग़रीबी नहीं, बल्कि अन्याय की अनुभूति।
विकास उग्रवाद को घटा भी सकता है (रोज़गार, सेवाएँ, आवाज़) और बहिष्करणकारी होने पर उसका कारण भी बन सकता है — खदानें, बाँध और उद्योग जो उचित मुआवज़े या सहमति के बिना लोगों को विस्थापित करते हैं।
2. विकास की कमी उग्रवाद को कैसे बढ़ाती है
भूमि और वन: जनजातियों का भूमि अलगाव, कमज़ोर भूमि सुधार, पारंपरिक वन अधिकारों से वंचना और पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में खनन से विस्थापन।
शासन की कमी: दूरदराज़ क्षेत्रों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़कें, बैंक या अदालतें नहीं; भ्रष्ट और असंवेदनशील स्थानीय अधिकारी; कल्याण योजनाओं का ख़राब क्रियान्वयन।
आर्थिक: शिक्षित युवाओं में बेरोज़गारी, साहूकारों और ठेकेदारों द्वारा शोषण, लघु वनोपज का कम दामों पर बिकना।
पहचान और अलगाव: पूर्वोत्तर में जातीय और सांस्कृतिक आशंकाएँ, या जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक अलगाव की भावना, जिसे बाहरी कर्ता बढ़ाते हैं।
3. आधिकारिक विश्लेषण
योजना आयोग विशेषज्ञ समूह (2008) 'उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की चुनौतियाँ' (अध्यक्ष डी. बंद्योपाध्याय) ने LWE को भूमि अलगाव, विस्थापन, वन अधिकारों से वंचना और ख़राब शासन से जोड़ा।
द्वितीय ARC, 7वीं रिपोर्ट (2008), 'संघर्ष समाधान हेतु क्षमता निर्माण', ने भूमि सुधार, PESA क्रियान्वयन और उत्तरदायी प्रशासन पर बल दिया।
4. कानूनी और न्यायिक सुरक्षा उपाय
PESA अधिनियम, 1996 (पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में भूमि, लघु वनोपज और खनिजों पर ग्राम सभा की शक्तियाँ) और वन अधिकार अधिनियम, 2006।
समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997): अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भूमि का निजी खनन कंपनियों को हस्तांतरण शून्य घोषित। नियमगिरि मामला (ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन बनाम पर्यावरण मंत्रालय, 2013): ग्राम सभाओं को अपने धार्मिक-सांस्कृतिक अधिकारों पर असर डालने वाले बॉक्साइट खनन पर निर्णय का अधिकार।
RFCTLARR अधिनियम, 2013 भूमि अधिग्रहण में सहमति, सामाजिक प्रभाव आकलन और उचित मुआवज़ा अनिवार्य करता है; ज़िला खनिज फ़ाउंडेशन (2015) खनन राजस्व का एक भाग प्रभावित क्षेत्रों को लौटाते हैं।
5. प्रति-रणनीति के रूप में विकास
दूरदराज़ क्षेत्रों में सड़क और मोबाइल टावर संपर्क, बैंक और डाकघर, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, कौशल केंद्र, आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (2018) और सर्वाधिक प्रभावित ज़िलों को विशेष केंद्रीय सहायता।
क्रम: सुरक्षा बल पहले क्षेत्र को 'साफ़ करके नियंत्रण' में लेते हैं, फिर विकास एजेंसियाँ 'निर्माण' करती हैं; CAPF के नागरिक कार्य कार्यक्रम विश्वास जीतते हैं।
6. विकास तर्क की सीमाएँ
उग्रवादी समूह प्रायः विकास को रोकते हैं (सड़कें, स्कूल और टावर उड़ाना) क्योंकि यह उनकी पकड़ कमज़ोर करता है; वे ठेकेदारों से वसूली भी करते हैं।
केवल ग़रीबी आतंकवाद की व्याख्या नहीं करती — कई कट्टरपंथी व्यक्ति शिक्षित और मध्यम वर्ग के होते हैं; विचारधारा, पहचान और बाहरी प्रायोजन भी मायने रखते हैं।
अभ्यास
UPSC-शैली (मुख्य): 'विकास और उग्रवाद का प्रसार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।' भारत में वामपंथी उग्रवाद के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।
| कमी | उग्रवाद को कैसे बढ़ाती है | समाधान |
|---|---|---|
| भूमि अलगाव, विस्थापन | आजीविका का नुक़सान और राज्य के प्रति आक्रोश | RFCTLARR 2013, PESA, भू-अभिलेख |
| वन अधिकारों से वंचना | वन अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न | वन अधिकार अधिनियम 2006, लघु वनोपज के लिए MSP |
| सेवाओं का अभाव | सशस्त्र समूहों का समानांतर 'शासन' | सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य, बैंकिंग, आकांक्षी ज़िले |
| युवा बेरोज़गारी | आसान भर्ती | कौशल विकास, स्थानीय पुलिस भर्ती |
| भ्रष्टाचार, अन्याय | राज्य की वैधता का ह्रास | शिकायत निवारण, त्वरित न्यायालय, सामाजिक अंकेक्षण |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- PESA अधिनियम → 1996; वन अधिकार अधिनियम → 2006; RFCTLARR अधिनियम → 2013।
- समता निर्णय (1997) → अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भूमि निजी खनिकों को पट्टे पर नहीं दी जा सकती।
- नियमगिरि (2013) → रायगढ़ा और कालाहांडी की ग्राम सभाओं ने वेदांता के बॉक्साइट खनन पर निर्णय लिया।
- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास पर विशेषज्ञ समूह (2008) → अध्यक्ष डी. बंद्योपाध्याय।
- ज़िला खनिज फ़ाउंडेशन → MMDR अधिनियम के 2015 संशोधन से बना।
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम → 2018 में शुरू (नीति आयोग)।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- दोतरफ़ा संबंध: बहिष्करणकारी विकास (खनन, बाँध) शिकायतें पैदा करता है, जबकि समावेशी विकास भर्ती का आधार सुखाता है — विकास की मात्रा से अधिक उसकी गुणवत्ता मायने रखती है।
- पहले शासन: उग्रवाद शासन-शून्यता में पनपता है; ईमानदार स्थानीय अधिकारी, सक्रिय ग्राम सभाएँ और त्वरित न्याय राज्य की वैधता बनाते हैं।
- सुरक्षा–विकास क्रम: सशस्त्र समूहों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों तक विकास नहीं पहुँच सकता, इसलिए पुलिस, CAPF और विभागों के बीच 'साफ़ करो, नियंत्रण रखो, निर्माण करो' का समन्वय ज़रूरी है।
- अधिकार-आधारित दृष्टिकोण: PESA और FRA का ईमानदार क्रियान्वयन तथा सहमति-आधारित भूमि अधिग्रहण केवल बल की तुलना में मूल कारणों को बेहतर ढंग से संबोधित करते हैं।
- अर्थशास्त्र से आगे: विचारधारा, पहचान और बाहरी प्रायोजन भी उग्रवाद को बढ़ाते हैं, इसलिए विकास के साथ राजनीतिक संवाद और प्रति-आख्यान ज़रूरी हैं।
क्या आप जानते हैं?
- नक्सलवाद का नाम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले के नक्सलबाड़ी गाँव से पड़ा, जहाँ 1967 का किसान विद्रोह शुरू हुआ।
- नियमगिरि पहाड़ियाँ विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह डोंगरिया कोंध के लिए पवित्र हैं; 2013 में परामर्श की गई सभी ग्राम सभाओं ने खनन परियोजना को अस्वीकार किया।
आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ पैदा करने में बाहरी राज्य और गैर-राज्य कर्ताओं की भूमिका
भारत की आंतरिक सुरक्षा उसकी सीमाओं के बाहर के कर्ताओं से प्रभावित होती है। राज्य कर्ता (शत्रुतापूर्ण ख़ुफ़िया एजेंसियाँ) छद्म युद्ध, प्रचार, नकली मुद्रा और विद्रोहियों को समर्थन का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह सस्ता और नकारने योग्य है। गैर-राज्य कर्ता — आतंकी समूह, विदेशी सुरक्षित ठिकानों वाले विद्रोही, नशीले पदार्थ और हथियार कार्टेल, कट्टरपंथी ऑनलाइन नेटवर्क और कुछ प्रवासी अलगाववादी समूह — छिद्रिल सीमाओं, तकनीक और शिकायतों का लाभ उठाते हैं। जवाब में सीमा प्रबंधन, ख़ुफ़िया तंत्र, कूटनीति, वित्तीय दबाव और ज़रूरत पड़ने पर सीमा-पार सैन्य कार्रवाई शामिल है।
1. अर्थ
राज्य कर्ता: सरकारें और उनकी एजेंसियाँ (सेना, ख़ुफ़िया सेवाएँ) जो दूसरे देश में हिंसा या तोड़फोड़ को प्रायोजित करती हैं, प्रायः नकारने की संभावना बनाए रखने हेतु छद्म समूहों के माध्यम से।
गैर-राज्य कर्ता: किसी सरकार का हिस्सा न होने वाले संगठन — आतंकी संगठन, विद्रोही समूह, आपराधिक गिरोह, हवाला संचालक, कट्टरपंथी प्रचारक व ऑनलाइन नेटवर्क, और मुखौटे के रूप में दुरुपयोग किए गए NGO।
दोनों के बीच की रेखा धुंधली है: राज्य एजेंसियाँ गैर-राज्य समूहों को हथियार और शरण देती हैं, जो फिर 'हज़ार घावों से युद्ध' में शक्ति-गुणक का काम करते हैं।
2. पश्चिमी मोर्चा
लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान-स्थित समूहों ने बड़े हमले किए हैं (संसद 2001, मुंबई 2008, पुलवामा 2019, पहलगाम 2025); घुसपैठ, वित्तपोषण और प्रचार जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद को बनाए रखते हैं।
पंजाब: ड्रोन सीमा पार से नशीले पदार्थ और हथियार गिराते हैं; कुछ पश्चिमी देशों में खालिस्तानी अलगाववादी तत्व प्रचार और लक्षित हिंसा से उग्रवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं।
विदेश में छपे नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) आतंक के वित्तपोषण और अर्थव्यवस्था को नुक़सान पहुँचाने हेतु नेपाल और बांग्लादेश मार्गों से भेजे जाते हैं।
3. पूर्वी और उत्तरी मोर्चे
पूर्वोत्तर के विद्रोहियों ने लंबे समय तक म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान में शिविरों का उपयोग किया; भूटान के ऑपरेशन ऑल क्लियर (2003) ने ULFA, NDFB और KLO शिविर हटाए, और 2009 के बाद बांग्लादेश ने कई ULFA नेता सौंपे।
2021 के तख़्तापलट के बाद म्यांमार में अस्थिरता, लोगों की मुक्त आवाजाही और गोल्डन ट्रायंगल का मादक-पदार्थ व्यापार मणिपुर और मिज़ोरम को प्रभावित करते हैं।
अतीत (1960–70 के दशक) में चीन द्वारा पूर्वोत्तर विद्रोहियों को समर्थन की रिपोर्टें हैं; आज चिंताएँ साइबर हमलों, प्रभाव अभियानों और म्यांमार के रास्ते विद्रोहियों तक पहुँचने वाले चीनी मूल के हथियारों पर केंद्रित हैं।
4. बाहरी कर्ताओं के उपकरण
घुसपैठ और सीमा-पार आतंक; प्रशिक्षण शिविर और सुरक्षित ठिकाने; हथियार, नशीले पदार्थ और FICN की तस्करी; हवाला और क्रिप्टो वित्तपोषण; ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण और दुष्प्रचार; महत्वपूर्ण अवसंरचना पर साइबर हमले; जातीय और धार्मिक दरारों का दोहन।
5. भारत की प्रतिक्रियाएँ
सैन्य: उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक (2016), पुलवामा के बाद बालाकोट हवाई हमला (2019), और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025); चंदेल घात के बाद म्यांमार में NSCN(K) उग्रवादियों के विरुद्ध 2015 का सीमा-पार अभियान।
कूटनीतिक और वित्तीय: UNSC 1267 सूचीकरण, FATF दबाव, द्विपक्षीय आतंकवाद-रोधी संवाद, प्रत्यर्पण और ख़ुफ़िया-साझाकरण समझौते; अप्रैल 2025 में पहलगाम के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखा।
घरेलू: सीमा पर बाड़ और तकनीक, UAPA और NIA, विदेशी वित्तपोषण की FCRA जाँच, साइबर व सोशल मीडिया निगरानी, और प्रवासी समुदाय से संवाद।
6. चुनौतियाँ
नकारने की क्षमता के कारण ज़िम्मेदारी तय करना कठिन है; सुरक्षित ठिकाने भारत के अधिकार-क्षेत्र से बाहर हैं; तकनीक (एन्क्रिप्टेड ऐप, ड्रोन, क्रिप्टो) हमलों की लागत घटाती है; आतंकवाद की परिभाषा पर वैश्विक सहमति नहीं है (CCIT अटका)।
अभ्यास
UPSC-शैली (मुख्य): भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाहरी राज्य और गैर-राज्य कर्ताओं द्वारा उत्पन्न बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और उनसे निपटने के उपाय सुझाइए।
| क्षेत्र | मुख्य बाहरी कारक | मुख्य प्रतिक्रिया |
|---|---|---|
| जम्मू-कश्मीर | सीमा-पार आतंकी समूह, घुसपैठ, प्रचार | घुसपैठ-रोधी ग्रिड, NIA, सीमा-पार हमले |
| पंजाब | ड्रोन से गिराए नशीले पदार्थ व हथियार, प्रवासी अलगाववादी | ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ, BSF, NDPS और UAPA मामले |
| पूर्वोत्तर | म्यांमार में शिविर, हथियार और नशीले पदार्थों का प्रवाह | असम राइफ़ल्स, सीमा बाड़, शांति समझौते |
| संपूर्ण भारत | FICN, हवाला, ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण, साइबर हमले | FIU-IND, CERT-In, I4C, FCRA |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- ऑपरेशन ऑल क्लियर (2003) → ULFA, NDFB और KLO शिविरों के विरुद्ध रॉयल भूटान आर्मी।
- सर्जिकल स्ट्राइक → सितंबर 2016 (उरी के बाद); बालाकोट → फ़रवरी 2019 (पुलवामा के बाद)।
- ऑपरेशन सिंदूर → मई 2025, 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद।
- गोल्डन क्रेसेंट → अफ़ग़ानिस्तान–ईरान–पाकिस्तान; गोल्डन ट्रायंगल → म्यांमार–लाओस–थाईलैंड।
- FCRA, 2010 (संशोधित 2020) → NGO को विदेशी अंशदान का नियमन करता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- कम लागत का छद्म युद्ध: कमज़ोर विरोधी के लिए आतंक प्रायोजित करना पारंपरिक युद्ध से सस्ता है और नकारने की क्षमता देता है — भारत की प्रतिक्रिया सधे हुए सैन्य कदमों से लागत बढ़ाने की ओर बढ़ी है।
- आंतरिक दरारों का दोहन: बाहरी कर्ता वहीं सफल होते हैं जहाँ स्थानीय शिकायतें हैं, इसलिए घरेलू सुशासन रक्षा की पहली पंक्ति है।
- पड़ोसी सहयोग: पूर्वोत्तर में भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार का सहयोग निर्णायक रहा है — कूटनीति आंतरिक सुरक्षा का उपकरण है।
- तकनीक-सक्षम खतरे: ड्रोन, एन्क्रिप्टेड संदेश, क्रिप्टो और डीपफ़ेक दूर बैठे कर्ताओं को भारत के भीतर कार्रवाई करने देते हैं, जिसके लिए नए कानून, ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ और साइबर क्षमता चाहिए।
- वैश्विक मानदंड: भारत CCIT, FATF कार्रवाई और 'अच्छा आतंकवादी–बुरा आतंकवादी' भेद समाप्त करने पर ज़ोर देता है, क्योंकि अकेली एकतरफ़ा कार्रवाई सुरक्षित ठिकानों को नष्ट नहीं कर सकती।
क्या आप जानते हैं?
- 'हज़ार घावों से भारत का ख़ून बहाना' वाक्यांश सामान्यतः 1970–80 के दशक में पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के एक सिद्धांत से जोड़ा जाता है।
- भारत ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन का प्रस्ताव रखा था; आतंकवाद की परिभाषा पर असहमति के कारण यह अब तक स्वीकृत नहीं हुआ।
पूर्वोत्तर में सुरक्षा चुनौतियाँ: विद्रोह, शांति समझौते और मणिपुर
केवल संकरे सिलीगुड़ी गलियारे से मुख्य भूमि से जुड़ा और अपनी लगभग 98% सीमाएँ अन्य देशों से साझा करने वाला पूर्वोत्तर 1950 के दशक से जातीय विद्रोह देखता रहा है (नगा, मिज़ो, असमिया, बोडो, त्रिपुरी, मणिपुरी)। शांति समझौतों, विकास और पड़ोसियों से बेहतर संबंधों से विद्रोही हिंसा में भारी कमी आई है, और 2022 से केंद्र ने AFSPA के क्षेत्र घटाए हैं। पर नगा वार्ता अधूरी है और मणिपुर के जातीय संघर्ष (मई 2023 से) ने दिखाया कि पुरानी दरारें कितनी जल्दी फिर खुल सकती हैं।
1. यह क्षेत्र संवेदनशील क्यों है
भूगोल: पहाड़ी, वनाच्छादित भूभाग; म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और चीन से छिद्रिल सीमाएँ; सिलीगुड़ी 'चिकन नेक' सबसे संकरे स्थान पर लगभग 20–22 किमी चौड़ा है।
विविधता और पहचान: 200 से अधिक जातीय समूह; प्रवासियों के कारण भूमि और संस्कृति खोने का डर (असम आंदोलन 1979–85 का आधार); नगा, कुकी और मैतेई के बीच प्रतिस्पर्धी गृहभूमि दावे।
विकास और शासन की कमी: ख़राब संपर्क, कम रोज़गार, सशस्त्र समूहों द्वारा चलाई जाने वाली वसूली अर्थव्यवस्था ('कर'), और गोल्डन ट्रायंगल से नशीले पदार्थों व हथियारों का प्रवाह।
2. प्रमुख विद्रोह
नगा: ए.ज़ेड. फ़िज़ो के नेतृत्व में नगा नेशनल काउंसिल (1947 में स्वतंत्रता की घोषणा); NSCN (1980) बाद में NSCN(IM) और NSCN(K) में बँटा। NSCN(IM) के साथ 1997 से युद्धविराम और फ़्रेमवर्क समझौता (3 अगस्त 2015); वार्ता अलग नगा ध्वज और संविधान की माँग पर अटकी है।
मिज़ो: मिज़ो नेशनल फ़्रंट का विद्रोह (1966) मिज़ो समझौते (1986) से समाप्त हुआ — सबसे सफल समझौता, क्योंकि विद्रोही चुनावी राजनीति में आए और मिज़ोरम राज्य बना (1987)।
असम: ULFA (1979) संप्रभु असम के लिए लड़ा; बोडो समूहों ने अलग राज्य की माँग की; कार्बी और दिमासा समूहों ने स्वायत्तता चाही।
त्रिपुरा (NLFT, ATTF) और मणिपुर (UNLF और PLA जैसे घाटी-आधारित समूह; पहाड़ियों में कुकी और नगा समूह)।
3. 2019 से शांति समझौते
NLFT(SD) (अगस्त 2019); त्रिपुरा में ब्रू परिवारों के स्थायी पुनर्वास हेतु ब्रू-रियांग समझौता (जनवरी 2020); बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र बनाने वाला बोडो समझौता (27 जनवरी 2020); कार्बी आंगलोंग समझौता (सितंबर 2021)।
अंतर्राज्यीय सीमा: असम–मेघालय समझौते (मार्च 2022) ने बारह में से छह विवादित क्षेत्रों का निपटारा किया; असम–अरुणाचल 'नामसाई घोषणा' (जुलाई 2022), जिसके बाद अंतिम असम–अरुणाचल सीमा समझौता (अप्रैल 2023) हुआ।
UNLF (मणिपुर का सबसे पुराना घाटी-आधारित समूह) ने 29 नवंबर 2023 को शांति समझौता किया; वार्ता-समर्थक ULFA ने 29 दिसंबर 2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और जनवरी 2024 में विघटित हुआ; NLFT और ATTF ने 4 सितंबर 2024 को समझौता किया (त्रिपुरा)।
परेश बरुआ के नेतृत्व वाला ULFA गुट (ULFA-I) तथा कुछ नगा और मणिपुर घाटी समूह अब भी शांति प्रक्रिया से बाहर हैं।
4. AFSPA
सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 'अशांत' घोषित क्षेत्रों में लागू होता है; यह सशस्त्र बलों को तलाशी, बिना वारंट गिरफ़्तारी और बल-प्रयोग की अनुमति देता है, और अभियोजन केवल केंद्र की स्वीकृति से हो सकता है (धारा 6)।
नगा पीपुल्स मूवमेंट फ़ॉर ह्यूमन राइट्स (1997): सर्वोच्च न्यायालय ने AFSPA को वैध ठहराया पर क्या करें-क्या न करें तय किए। जीवन रेड्डी समिति (2005) ने इसे निरस्त करने की सिफ़ारिश की; द्वितीय ARC ने इसे UAPA में समाहित करने का सुझाव दिया। अप्रैल 2022 से केंद्र ने असम, नगालैंड और मणिपुर में अशांत क्षेत्र लगातार घटाए हैं; त्रिपुरा (2015) और मेघालय (2018) इससे मुक्त हैं।
5. मणिपुर संघर्ष (2023 से)
3 मई 2023 को मैतेई के लिए अनुसूचित जनजाति दर्जे की माँग पर विरोध के बाद घाटी-आधारित मैतेई और पहाड़ी कुकी-ज़ो समुदायों के बीच हिंसा भड़की; 250 से अधिक लोग मारे गए, हज़ारों विस्थापित हुए, और राज्य जातीय बफ़र क्षेत्रों में बँट गया।
मुद्दे: पुलिस शस्त्रागारों की लूट, नशे (अफ़ीम) की अर्थव्यवस्था, म्यांमार से शरणार्थियों का आगमन, और सुरक्षा बलों पर अविश्वास। फ़रवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और 4 फ़रवरी 2026 को नई निर्वाचित सरकार के पदभार ग्रहण के साथ हटाया गया।
सीमा नीति: फ़रवरी 2024 में केंद्र ने मुक्त आवागमन व्यवस्था (जिससे सीमावर्ती निवासी बिना वीज़ा भारत–म्यांमार सीमा के पार लगभग 16 किमी तक जा सकते थे) समाप्त करने और लगभग 1,643 किमी सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया; सीमा-पार जातीय संबंधों के कारण मिज़ोरम और नगालैंड ने आपत्ति की।
6. आगे की राह
पड़ोसी राज्यों को स्वीकार्य समाधान के साथ नगा वार्ता पूरी करना; समझौतों का समय पर क्रियान्वयन (धन, स्वायत्त परिषदें); मणिपुर में सुलह और निरस्त्रीकरण; एक्ट ईस्ट संपर्क; सामान्य स्थिति लौटने पर AFSPA की चरणबद्ध वापसी।
अभ्यास
UPSC-शैली (मुख्य): शांति समझौतों ने पूर्वोत्तर में विद्रोह कम किया है, पर स्थायी शांति उनके क्रियान्वयन पर निर्भर है। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए।
| समझौता | वर्ष | मुख्य परिणाम |
|---|---|---|
| शिलांग समझौता (नगा) | 1975 | NNC के एक धड़े ने संविधान स्वीकारा; अन्य ने अस्वीकार कर NSCN बनाया |
| असम समझौता | 1985 | असम आंदोलन समाप्त; विदेशियों की पहचान हेतु 24 मार्च 1971 कट-ऑफ़ |
| मिज़ो समझौता | 1986 | MNF राजनीति में आया; मिज़ोरम को राज्य का दर्जा (1987) |
| नगा फ़्रेमवर्क समझौता | 2015 | अंतिम नगा समाधान का आधार; अब भी लंबित |
| बोडो समझौता | 2020 | बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र; NDFB गुटों का आत्मसमर्पण |
| ULFA (वार्ता-समर्थक) समझौता | 2023 | ULFA विघटित; असम के लिए विकास पैकेज |
| NLFT–ATTF समझौता | 2024 | त्रिपुरा के समूहों ने हथियार डाले |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- मिज़ो समझौता (1986) → भारत का सबसे सफल शांति समझौता माना जाता है।
- नगा फ़्रेमवर्क समझौता → 3 अगस्त 2015, NSCN(IM) के साथ; 1997 से युद्धविराम।
- ULFA (वार्ता-समर्थक) समझौता → 29 दिसंबर 2023; UNLF समझौता → 29 नवंबर 2023।
- AFSPA → 1958; नगा पीपुल्स मूवमेंट फ़ॉर ह्यूमन राइट्स (1997) में वैध; जीवन रेड्डी समिति (2005) ने निरसन की सिफ़ारिश की।
- मुक्त आवागमन व्यवस्था → भारत–म्यांमार सीमा; केंद्र ने फ़रवरी 2024 में इसे समाप्त करने का निर्णय लिया।
- असम राइफ़ल्स → सबसे पुराना अर्धसैनिक बल (1835); म्यांमार सीमा की रक्षा; प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय, परिचालन नियंत्रण सेना।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- समावेशी होने पर समझौते सफल: मिज़ो समझौता सफल रहा क्योंकि मुख्य विद्रोही समूह सत्ता में आया; केवल एक गुट से किए समझौतों (शिलांग 1975) से टूटे हुए समूह बने।
- प्रतिस्पर्धी गृहभूमियाँ: नगा माँगें मणिपुर, असम और अरुणाचल के क्षेत्र से टकराती हैं, और कुकी–मैतेई दावे आपस में टकराते हैं — कोई भी समाधान पड़ोसी राज्यों की अखंडता की रक्षा करे।
- मणिपुर के सबक: राज्य संस्थाओं का जातीय ध्रुवीकरण, शस्त्रागार लूट और धीमी प्रतिक्रिया तटस्थ पुलिसिंग, पूर्व चेतावनी और राजनीतिक संवाद की ज़रूरत दिखाते हैं।
- AFSPA दुविधा: यह विद्रोह में सैनिकों की रक्षा करता है पर दुरुपयोग होने पर अलगाव पैदा करता है; सामान्य स्थिति और जवाबदेही से जुड़ी चरणबद्ध वापसी विश्वास बनाती है।
- सीमा और पड़ोस: म्यांमार का गृहयुद्ध, नशीले पदार्थों का प्रवाह और शरणार्थी आवागमन पूर्वोत्तर की सुरक्षा को एक्ट ईस्ट कूटनीति और सीमा प्रबंधन से जोड़ते हैं।
क्या आप जानते हैं?
- 2020 का बोडो समझौता 1993 और 2003 के बाद तीसरा बोडो समझौता था।
- मिज़ो विद्रोह का नेतृत्व करने वाले लालडेंगा 1986 के समझौते के बाद मिज़ोरम के पहले मुख्यमंत्री बने।
जम्मू-कश्मीर: 2019 के बाद सुरक्षा स्थिति
5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया गया और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों (विधानसभा सहित जम्मू-कश्मीर, और बिना विधानसभा के लद्दाख) में पुनर्गठित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 में इसे वैध ठहराया और चुनाव तथा 'यथाशीघ्र' राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया। 2024 में विधानसभा चुनाव हुए, पत्थरबाज़ी और स्थानीय भर्ती घटी, पर आतंकी हमले जम्मू क्षेत्र की ओर खिसके और पहलगाम हमले (अप्रैल 2025) के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अक्टूबर 2026 तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ है।
1. 2019 के संवैधानिक परिवर्तन
संवैधानिक आदेश 272 (5 अगस्त 2019) ने पूरा संविधान जम्मू-कश्मीर पर लागू किया; अनुच्छेद 370 निष्क्रिय हुआ और अनुच्छेद 35A (स्थायी निवासियों के विशेष अधिकार) समाप्त हुआ।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (31 अक्टूबर 2019 से लागू) ने जम्मू-कश्मीर (विधानसभा सहित) और लद्दाख (विधानसभा रहित) केंद्रशासित प्रदेश बनाए।
नए अधिवास नियम (2020) ने सरकारी नौकरियाँ और भूमि ख़रीद अधिक निवासियों के लिए खोलीं; परिसीमन आयोग (2022) ने विधानसभा सीटें 83 से 90 कीं (जम्मू 43, कश्मीर 47)।
2. न्यायिक और राजनीतिक पड़ाव
अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (जनवरी 2020): इंटरनेट बंदी आवश्यक, आनुपातिक, अस्थायी और समीक्षा-योग्य होनी चाहिए।
इन री अनुच्छेद 370 (11 दिसंबर 2023): पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निरसन को वैध ठहराया, माना कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था, 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव और 'यथाशीघ्र' राज्य का दर्जा बहाल करने का आदेश दिया।
विधानसभा चुनाव (सितंबर–अक्टूबर 2024), एक दशक में पहले, में भारी मतदान हुआ; अक्टूबर 2024 में उमर अब्दुल्ला केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर 2026 तक राज्य का दर्जा लंबित रहा; सितंबर 2026 में विधानसभा ने इसकी माँग का प्रस्ताव पारित किया।
3. सुरक्षा प्रवृत्तियाँ
सुधार: संगठित पत्थरबाज़ी और हड़तालें लगभग समाप्त; उग्रवाद में स्थानीय भर्ती घटी; पर्यटन और निवेश बढ़ा; NIA और ED मामलों से अलगाववादी समूहों और उनके वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई हुई।
नए पैटर्न: 'हाइब्रिड' उग्रवादी (एकल हमलों हेतु प्रयुक्त ग़ैर-सूचीबद्ध लोग), अल्पसंख्यकों और प्रवासी श्रमिकों की लक्षित हत्याएँ, LeT और JeM को छिपाने हेतु नए छद्म संगठन (जैसे TRF, PAFF), और विदेशी आतंकियों के छोटे दलों द्वारा हमलों का वनाच्छादित पीर पंजाल–जम्मू पट्टी (राजौरी, पुंछ, कठुआ, डोडा) की ओर खिसकना।
नार्को-आतंक और ड्रोन: अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन हथियार और नशीले पदार्थ गिराते हैं; जून 2021 में जम्मू वायु सेना स्टेशन पर ड्रोन हमला भारत में अपनी तरह का पहला था।
4. पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के पास बैसरन में आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या की, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित की और 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर पाकिस्तान और पाक-अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढाँचे पर प्रहार किया; 10 मई 2025 को सहमति से शत्रुता समाप्त हुई।
हमले का उद्देश्य पर्यटन, सामान्य स्थिति की वापसी और सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुँचाना था; इसके विरुद्ध स्थानीय जनता का विरोध उल्लेखनीय रहा।
5. सुरक्षा ढाँचा
सेना (नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ-रोधी; भीतरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राइफ़ल्स), अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF, शहरी क्षेत्रों में CRPF और जम्मू-कश्मीर पुलिस, समन्वय हेतु एकीकृत मुख्यालय, और जम्मू के दूरस्थ गाँवों में ग्राम रक्षा गार्ड।
संपर्क: ऑपरेशन सद्भावना (सेना का नागरिक कार्य), हिमायत कौशल कार्यक्रम, खेल और शिक्षा कार्यक्रम, और अमरनाथ यात्रा सुरक्षा ग्रिड।
6. आगे की राह
वादे के अनुसार राज्य का दर्जा बहाल करना, निर्वाचित संस्थाओं को मज़बूत करना, रोज़गार और सम्मान से अलगाव रोकना, जम्मू क्षेत्र में घुसपैठ-रोधी उपाय और ख़ुफ़िया तंत्र बनाए रखना, और आतंक प्रायोजकों पर कूटनीतिक व वित्तीय दबाव जारी रखना।
अभ्यास
UPSC-शैली (मुख्य): 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद की बदलती प्रकृति का आकलन कीजिए और शांति को सुदृढ़ करने की रणनीति सुझाइए।
| तिथि | घटना |
|---|---|
| 5 अगस्त 2019 | अनुच्छेद 370 निष्क्रिय; पुनर्गठन विधेयक पारित |
| 31 अक्टूबर 2019 | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्व में |
| जनवरी 2020 | इंटरनेट बंदी पर अनुराधा भसीन निर्णय |
| मई 2022 | परिसीमन आयोग का अंतिम आदेश (90 सीटें) |
| 11 दिसंबर 2023 | सर्वोच्च न्यायालय ने निरसन वैध ठहराया |
| सितंबर–अक्टूबर 2024 | विधानसभा चुनाव; निर्वाचित सरकार गठित |
| 22 अप्रैल / 7 मई 2025 | पहलगाम हमला / ऑपरेशन सिंदूर |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम → 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी (सरदार पटेल की जयंती)।
- इन री अनुच्छेद 370 → 11 दिसंबर 2023; पाँच-न्यायाधीश पीठ; सर्वसम्मत।
- अनुराधा भसीन (2020) → इंटरनेट पर अभिव्यक्ति और व्यापार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में संरक्षित; बंदी आनुपातिक हो।
- जम्मू-कश्मीर विधानसभा → 2022 परिसीमन के बाद 90 निर्वाचित सीटें (जम्मू 43, कश्मीर 47)।
- राष्ट्रीय राइफ़ल्स → 1990 में गठित सेना का विद्रोह-रोधी बल।
- पहलगाम हमला → 22 अप्रैल 2025 (बैसरन घास का मैदान); ऑपरेशन सिंदूर → 7 मई 2025।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- एकीकरण बनाम अलगाव: पूर्ण संवैधानिक एकीकरण ने अलग कानूनी व्यवस्था समाप्त की, पर स्थायी शांति के लिए राजनीतिक भागीदारी, राज्य का दर्जा और निवासियों में सम्मान की भावना चाहिए।
- बदलता उग्रवाद: स्थानीय भर्ती घटने से प्रायोजक विदेशी आतंकियों, छद्म संगठनों और आसान लक्ष्यों पर निर्भर हैं — जिसके लिए जम्मू क्षेत्र में बेहतर ख़ुफ़िया तंत्र और सीमा सील करना ज़रूरी है।
- दंड द्वारा प्रतिरोध: उरी, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर सीमा पार जवाब देने के सिद्धांत को दर्शाते हैं, जो परमाणु राज्यों के बीच तनाव-वृद्धि के जोखिम को संभालते हुए प्रायोजकों की लागत बढ़ाता है।
- अधिकार और सुरक्षा: लंबी इंटरनेट बंदी और निवारक नज़रबंदी पर न्यायालयों ने सवाल उठाए; आनुपातिकता वैधता बनाती है।
- आर्थिक सामान्यीकरण: पर्यटन, बागवानी, उद्योग और युवाओं के स्टार्ट-अप उग्रवाद का सबसे टिकाऊ जवाब हैं, पर ये ऐसे आसान लक्ष्य भी बनाते हैं जिन्हें सुरक्षा चाहिए।
क्या आप जानते हैं?
- अनुच्छेद 370 संविधान के भाग XXI में 'अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध' के अंतर्गत था।
- 2019 के बाद लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश बना।
कट्टरपंथीकरण और कट्टरपंथ-उन्मूलन
कट्टरपंथीकरण वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति उग्र विचारों को और, हिंसक रूप में, उन्हें पाने के लिए हिंसा के प्रयोग को स्वीकार कर लेता है। यह धकेलने वाले कारकों (शिकायत, भेदभाव, पहचान का संकट) और खींचने वाले कारकों (विचारधारा, अपनापन, प्रचार) से प्रेरित होता है, जिसे अब इंटरनेट और सोशल मीडिया तेज़ करते हैं। भारत में कोई एक राष्ट्रीय कट्टरपंथ-उन्मूलन कानून या कार्यक्रम नहीं है; यह राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों, परिवार व समुदाय की भागीदारी, संगठनों के विरुद्ध UAPA और प्रति-आख्यानों पर निर्भर है।
1. प्रमुख शब्द
कट्टरपंथीकरण: उग्र विश्वासों की ओर क्रमिक झुकाव। हिंसक उग्रवाद: उन विश्वासों हेतु हिंसा का समर्थन या प्रयोग। हर कट्टरपंथी हिंसक नहीं बनता।
प्रति-कट्टरपंथीकरण: लोगों को कट्टर बनने से रोकना (शिक्षा, प्रति-आख्यान)। कट्टरपंथ-उन्मूलन: पहले से कट्टर हो चुके लोगों को उग्र विश्वास छोड़ने में मदद करना। विमुखता: विश्वास बने रहने पर भी हिंसा छोड़ देना।
2. प्रेरक कारक
धकेलने वाले कारक: अन्याय और भेदभाव की अनुभूति, सांप्रदायिक हिंसा, बेरोज़गारी, ख़राब शासन, पहचान का संकट और अलगाव।
खींचने वाले कारक: करिश्माई भर्तीकर्ता, अपनेपन और उद्देश्य की भावना, महिमामंडित विचारधारा, धन, रोमांच और ऑनलाइन प्रतिध्वनि-कक्ष।
ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण: एल्गोरिद्म उपयोगकर्ताओं को अधिक उग्र सामग्री की ओर धकेलते हैं; एन्क्रिप्टेड ऐप, गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म और छोटे वीडियो भर्तीकर्ताओं को सीधे युवाओं तक पहुँचाते हैं; अकेले हमलावर के हमलों में कम संगठन चाहिए।
3. भारत में कट्टरपंथीकरण के रूप
धार्मिक उग्रवाद (सीमा-पार जिहादी समूह, ISIS-प्रेरित मॉड्यूल, और बहुसंख्यक निगरानी-समूह हिंसा), अलगाववादी जातीय-राष्ट्रवाद, वामपंथी उग्रवाद (माओवादी विचारधारा), और अतीत में जाति-आधारित मिलिशिया।
कई अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम भारतीय ISIS से जुड़े, जिसका श्रेय प्रायः भारत की बहुलतावादी परंपराओं, पारिवारिक नेटवर्क और पुलिस के शीघ्र हस्तक्षेप को दिया जाता है।
संगठनों पर प्रतिबंध: पॉपुलर फ़्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) और उसके सहयोगी संगठनों को सितंबर 2022 में UAPA के तहत पाँच वर्ष के लिए 'गैरकानूनी संगठन' घोषित किया गया।
4. कट्टरपंथ-उन्मूलन के दृष्टिकोण
भारतीय प्रथा: राज्य पुलिस (जैसे महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना) ऑनलाइन चिह्नित युवाओं की तत्काल गिरफ़्तारी के बजाय माता-पिता, धार्मिक विद्वानों और मनोवैज्ञानिकों को शामिल कर परामर्श देती है; उग्रवादियों और माओवादियों के लिए आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीतियाँ; सेना का ऑपरेशन सद्भावना और जम्मू-कश्मीर में हिमायत जैसी कौशल योजनाएँ।
वैश्विक मॉडल: सिंगापुर का रिलीजियस रिहैबिलिटेशन ग्रुप (मौलवी बंदियों को परामर्श देते हैं), सऊदी अरब के पुनर्वास केंद्र (परामर्श, पारिवारिक सहायता, रोज़गार), ब्रिटेन की प्रिवेंट रणनीति (शीघ्र रेफ़रल; समुदायों पर कलंक लगाने के लिए आलोचना)।
कारागार: जेलें भर्ती केंद्र बन सकती हैं; कट्टर विचारकों को अलग रखना और जेल के भीतर परामर्श, शिक्षा और काम देना आवश्यक है।
5. चुनौतियाँ
कोई राष्ट्रीय ढाँचा या समर्पित एजेंसी नहीं; ऑनलाइन सामग्री की पुलिसिंग प्रतिक्रियात्मक; पूरे समुदायों पर कलंक का जोखिम; पुलिस और युवाओं के बीच कम विश्वास; प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की कमी; सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से परस्पर-विरोधी कट्टरपंथ।
6. आगे की राह
राज्यों को लचीलेपन के साथ राष्ट्रीय प्रति- और कट्टरपंथ-उन्मूलन नीति; सामुदायिक पुलिसिंग; उग्र सामग्री हटाने हेतु प्लेटफ़ॉर्मों से साझेदारी; विश्वसनीय आवाज़ों (धार्मिक नेता, पूर्व उग्रवादी, खिलाड़ी) द्वारा प्रति-आख्यान; विद्यालयों में आलोचनात्मक चिंतन और डिजिटल साक्षरता; सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में समान और त्वरित न्याय।
अभ्यास
UPSC-शैली (मुख्य): युवाओं में ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण के प्रेरक कारक क्या हैं? भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल कट्टरपंथ-उन्मूलन का ढाँचा सुझाइए।
| पहलू | प्रति-कट्टरपंथीकरण | कट्टरपंथ-उन्मूलन |
|---|---|---|
| लक्ष्य | संवेदनशील आबादी, व्यापक समाज | पहले से कट्टर हो चुके व्यक्ति |
| चरण | रोकथाम (पहले) | पुनर्वास (बाद में) |
| उपकरण | शिक्षा, प्रति-आख्यान, समावेशन, डिजिटल साक्षरता | परामर्श, परिवार की भागीदारी, रोज़गार, निगरानी |
| प्रमुख कर्ता | विद्यालय, समुदाय, मीडिया, प्लेटफ़ॉर्म | पुलिस, मनोवैज्ञानिक, धर्मगुरु, कारागार |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- PFI → सितंबर 2022 में UAPA के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित (पाँच वर्ष)।
- UAPA के तहत 'गैरकानूनी संगठन' प्रतिबंध की समीक्षा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला अधिकरण करता है।
- रिलीजियस रिहैबिलिटेशन ग्रुप → सिंगापुर; प्रिवेंट → यूनाइटेड किंगडम।
- हिमायत → जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट योजना (DDU-GKY का भाग)।
- ऑपरेशन सद्भावना → जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में भारतीय सेना का नागरिक कार्य कार्यक्रम।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- नरम और कठोर दृष्टिकोण: प्रतिबंध और गिरफ़्तारियाँ नेटवर्क तोड़ते हैं, पर परामर्श, पुनर्वास और न्याय के बिना वे शिकायतें गहरी कर भर्ती बढ़ा सकते हैं।
- परिवार और समुदाय पहले उत्तरदाता: भारतीय अनुभव दिखाता है कि माता-पिता, शिक्षक और स्थानीय धर्मगुरु शुरुआती संकेत पहचानने और हस्तक्षेप करने की सबसे अच्छी स्थिति में हैं।
- प्लेटफ़ॉर्म की ज़िम्मेदारी: अनुशंसा एल्गोरिद्म और एन्क्रिप्टेड चैनल कट्टरपंथीकरण तेज़ करते हैं; IT नियमों और प्लेटफ़ॉर्मों से सहयोग में उग्र सामग्री हटाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संतुलन हो।
- एक समुदाय-केंद्रित दृष्टि से बचना: सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने हेतु सभी प्रकार के उग्रवाद — धार्मिक, जातीय, वैचारिक और बहुसंख्यक — से समान रूप से निपटा जाए।
- राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता: मानक प्रोटोकॉल, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं, कारागार कार्यक्रमों और मूल्यांकन वाला ढाँचा आज के तदर्थ राज्य प्रयासों का स्थान ले सकता है।
क्या आप जानते हैं?
- कट्टरपंथीकरण पर शोध प्रायः 'आतंकवाद की सीढ़ी' रूपक (फ़तहअली मोघद्दम, 2005) का प्रयोग करता है: हर मंज़िल व्यक्ति के विकल्प घटाती है जब तक हिंसा ही एकमात्र रास्ता न लगे।
- सिंगापुर का रिलीजियस रिहैबिलिटेशन ग्रुप 2003 में जेमाह इस्लामियाह सदस्यों की गिरफ़्तारी के बाद स्वयंसेवी इस्लामी विद्वानों ने बनाया।
आंतरिक सुरक्षा में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका: भ्रामक सूचना और डीपफ़ेक
मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटें सुरक्षा को मज़बूत (चेतावनियाँ, जन-स्रोत सूचना, प्रति-आख्यान) भी कर सकती हैं और ख़तरा भी बन सकती हैं: अभियानों का सीधा प्रसारण (26/11), लिंचिंग और दंगे भड़काने वाली फ़र्ज़ी ख़बरें, आतंकी प्रचार और भर्ती, तथा AI-निर्मित डीपफ़ेक। भारत IT अधिनियम, 2000 (धारा 69A और 79), IT नियम, 2021 — जिन्हें फ़रवरी 2026 में कृत्रिम सामग्री पर लेबल अनिवार्य करने हेतु संशोधित किया गया — तथा इंटरनेट बंदी और फ़ैक्ट-चेकिंग पर न्यायालय-परखी सीमाओं के माध्यम से नियमन करता है।
1. सुरक्षा संपत्ति के रूप में मीडिया
आपदाओं और हमलों में पूर्व चेतावनी और सार्वजनिक सूचना; अलगाव पैदा करने वाले भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर करना; राष्ट्रीय लचीलापन और प्रति-आख्यान बनाना; एजेंसियों के लिए मुक्त-स्रोत ख़ुफ़िया (OSINT)।
2. ख़तरे
अभियानों का सीधा प्रसारण: 26/11 (2008) के दौरान टीवी दृश्यों से पाकिस्तान में बैठे संचालकों ने हमलावरों को निर्देश दिए; सर्वोच्च न्यायालय ने अजमल कसाब निर्णय (2012) में इसकी आलोचना की। केबल टीवी कार्यक्रम संहिता संशोधित कर आतंक-रोधी अभियानों के सीधे प्रसारण पर रोक लगाई गई, केवल अधिकारी द्वारा समय-समय पर ब्रीफ़िंग की अनुमति है।
भ्रामक सूचना और घृणा: बच्चा-चोरों की व्हाट्सऐप अफ़वाहों से भीड़ हत्याएँ हुईं (2017–18); छेड़छाड़ किए गए वीडियो से सांप्रदायिक दंगे भड़के (जैसे मुज़फ़्फ़रनगर, 2013)। तहसीन पूनावाला (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने भीड़ हत्या के विरुद्ध दिशानिर्देश जारी किए।
एन्क्रिप्टेड ऐप और वीडियो प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आतंकी प्रचार और भर्ती; विशेषकर संघर्षों और चुनावों के दौरान शत्रु राज्यों द्वारा बॉट और फ़र्ज़ी खातों से समन्वित प्रभाव अभियान।
डीपफ़ेक: AI-निर्मित ऑडियो और वीडियो नेताओं या अधिकारियों का रूप धर सकते हैं, नकली आतंकी ख़तरा बना सकते हैं, दहशत या सांप्रदायिक हिंसा भड़का सकते हैं, धोखाधड़ी ('डिजिटल अरेस्ट' घोटाले) करा सकते हैं और महिलाओं को बिना सहमति की छवियों से परेशान कर सकते हैं।
3. कानूनी ढाँचा
IT अधिनियम, 2000: धारा 69A (संप्रभुता, सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में सामग्री अवरुद्ध करना; श्रेया सिंघल, 2015 में वैध, जिसने धारा 66A रद्द की); धारा 79 (सम्यक् तत्परता बरतने वाले मध्यस्थों के लिए सुरक्षित आश्रय)।
IT (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021: शिकायत अधिकारी, आदेश पर सामग्री हटाना, और महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए निवासी अनुपालन अधिकारी तथा संदेशों के 'पहले प्रवर्तक' की पहचान (व्हाट्सऐप ने न्यायालय में चुनौती दी)।
कृत्रिम सामग्री संशोधन (10 फ़रवरी 2026 को अधिसूचित, 20 फ़रवरी 2026 से लागू): 'कृत्रिम रूप से निर्मित सूचना' को परिभाषित करता है, प्लेटफ़ॉर्मों से AI-निर्मित सामग्री पर लेबल और उत्पत्ति मेटाडेटा लगाने की अपेक्षा करता है, और सरकार या न्यायालय के हटाने के आदेशों पर कार्रवाई का समय घटाकर 3 घंटे करता है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023: धारा 197 भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को ख़तरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक सूचना बनाने या प्रकाशित करने को दंडनीय बनाती है; धारा 196 समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने को कवर करती है।
इंटरनेट बंदी: अब दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 से शासित; अनुराधा भसीन (2020) के अनुसार यह आवश्यक, आनुपातिक, अस्थायी और समीक्षा-योग्य होनी चाहिए।
4. संस्थाएँ और न्यायिक नियंत्रण
PIB फ़ैक्ट चेक यूनिट (2019) केंद्र सरकार से जुड़ी झूठी ख़बरों को चिह्नित करती है; सरकारी फ़ैक्ट-चेक इकाई को सामग्री हटवाने की शक्ति देने वाला 2023 का संशोधन बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सितंबर 2024 में रद्द कर दिया (कुणाल कामरा मामला)।
सहयोग पोर्टल (I4C, गृह मंत्रालय) अधिकृत एजेंसियों को प्लेटफ़ॉर्मों को गैरकानूनी सामग्री के नोटिस भेजने देता है; सितंबर 2025 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने X कॉर्प की चुनौती ख़ारिज की, और X ने अपील की है।
राज्य पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी इकाइयाँ, चुनावों के दौरान फ़र्ज़ी सामग्री पर निर्वाचन आयोग की कार्रवाई, और प्लेटफ़ॉर्मों का स्व-नियमन।
5. चुनौतियाँ और आगे की राह
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा में संतुलन; एन्क्रिप्शन बनाम पता लगाने की क्षमता; वायरल होने की गति बनाम धीमी हटाने की प्रक्रिया; डीपफ़ेक की पहचान; अति-अवरोधन और अपारदर्शी आदेश।
आगे की राह: डिजिटल और मीडिया साक्षरता अभियान, स्वतंत्र फ़ैक्ट-चेकर, पारदर्शी और तर्कसंगत अवरोधन आदेश, AI सामग्री के लिए वॉटरमार्किंग और पहचान उपकरण, अभियानों के दौरान सीधी रिपोर्टिंग की संहिता, और अफ़वाहों को मात देने हेतु त्वरित आधिकारिक संचार।
अभ्यास
UPSC-शैली (मुख्य): सोशल मीडिया राज्य और राज्य-विरोधी तत्वों दोनों के लिए शक्ति-गुणक बन गया है। डीपफ़ेक और भ्रामक सूचना के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
| कानून / मामला | वर्ष | प्रासंगिकता |
|---|---|---|
| श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ | 2015 | धारा 66A रद्द; धारा 69A अवरोधन वैध |
| तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ | 2018 | भीड़ हत्या और अफ़वाह फैलाने के विरुद्ध दिशानिर्देश |
| अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ | 2020 | इंटरनेट बंदी हेतु आनुपातिकता परीक्षण |
| IT नियम | 2021 | सम्यक् तत्परता, शिकायत निवारण, पता लगाने की क्षमता |
| कुणाल कामरा बनाम भारत संघ (बॉम्बे HC) | 2024 | सरकारी फ़ैक्ट-चेक इकाई का नियम रद्द |
| कृत्रिम सामग्री पर IT नियम संशोधन | 2026 | AI सामग्री पर लेबल; 3 घंटे में हटाना |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- IT अधिनियम धारा 69A → ऑनलाइन सामग्री अवरोधन; धारा 79 → मध्यस्थ सुरक्षित आश्रय।
- श्रेया सिंघल (2015) → धारा 66A रद्द।
- इंटरनेट निलंबन → दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20।
- कृत्रिम रूप से निर्मित सूचना पर IT नियम संशोधन → 10 फ़रवरी 2026 को अधिसूचित; 20 फ़रवरी 2026 से लागू।
- BNS धारा 197 → भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को ख़तरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक सूचना।
- PIB फ़ैक्ट चेक यूनिट → 2019 में स्थापित।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- दोधारी तलवार: जो प्लेटफ़ॉर्म पुलिस को चेतावनी देने और अपराधियों का पता लगाने में मदद करते हैं, वही अफ़वाहें और प्रचार राज्य की प्रतिक्रिया से तेज़ फैलाते हैं।
- डीपफ़ेक विश्वास घटाते हैं: विशिष्ट नुक़सानों के अलावा, ये 'झूठे का लाभांश' पैदा करते हैं जिसमें असली साक्ष्य को भी नकली कहकर ख़ारिज किया जा सकता है — पुलिसिंग, न्यायालयों और चुनावों के लिए चुनौती।
- सुरक्षा उपायों सहित नियमन: लेबल और त्वरित हटाना मददगार हैं, पर न्यायालयों के अनुसार अवरोधन आदेश तर्कसंगत, आनुपातिक और समीक्षा-योग्य हों, ताकि अभिव्यक्ति पर डर का असर न पड़े।
- ज़िम्मेदार पत्रकारिता: 26/11 का अनुभव दिखाता है कि अभियानों की वास्तविक-समय कवरेज जानें ख़तरे में डाल सकती है; स्व-नियामक संहिताएँ और आधिकारिक ब्रीफ़िंग संतुलन बनाती हैं।
- समाज पहला फ़िल्टर: डिजिटल साक्षरता और विश्वसनीय स्थानीय आवाज़ें भ्रामक सूचना के विरुद्ध सबसे व्यापक रक्षा हैं।
क्या आप जानते हैं?
- 'डीपफ़ेक' शब्द 2017 के एक Reddit उपयोगकर्ता नाम से आया, जिसमें 'डीप लर्निंग' और 'फ़ेक' जोड़े गए थे।
- अफ़वाहों से होने वाली भीड़ हत्याएँ रोकने हेतु व्हाट्सऐप ने 2018 में भारत में संदेश अग्रेषण को एक बार में पाँच चैट तक सीमित किया।
धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण: PMLA, FIU-IND और FATF
धन शोधन धन के आपराधिक स्रोत को छिपाता है; आतंकी वित्तपोषण आतंकवाद के लिए धन — वैध या अवैध — पहुँचाता है। दोनों सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए ख़तरा हैं। भारत का ढाँचा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA), UAPA (आतंकी वित्तपोषण पर अध्याय IV), प्रवर्तन निदेशालय, FIU-IND और NIA की आतंकी-वित्तपोषण इकाई पर आधारित है। जून 2024 में FATF ने पारस्परिक मूल्यांकन के बाद भारत को 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा, साथ ही तेज़ अभियोजन की माँग की।
1. धन शोधन के चरण
प्लेसमेंट: अवैध नकदी को वित्तीय प्रणाली में डालना (छोटी राशियों में बँटी जमा — 'स्मर्फ़िंग', कैसीनो, नकदी व्यवसाय)।
लेयरिंग: अनेक लेन-देन से निशान छिपाना — मुखौटा कंपनियाँ, व्यापार में ग़लत बीजक, विदेशी खाते, क्रिप्टो-परिसंपत्तियाँ।
इंटीग्रेशन: धन को प्रत्यक्षतः वैध संपत्ति के रूप में वापस लाना — अचल संपत्ति, विलासिता की वस्तुएँ, निवेश।
2. आतंकी वित्तपोषण के स्रोत
राज्य प्रायोजन; हवाला (सीमा पार धन भेजे बिना अनौपचारिक मूल्य हस्तांतरण); नकली भारतीय मुद्रा नोट; मादक पदार्थ तस्करी (नार्को-आतंक); विद्रोहियों और माओवादियों द्वारा वसूली और 'कर'; दान संस्थाओं और NGO का दुरुपयोग; क्राउडफ़ंडिंग, ऑनलाइन वॉलेट और क्रिप्टो-परिसंपत्तियाँ; मुखौटे के रूप में वैध व्यवसाय।
आतंकी हमले सस्ते होते हैं, इसलिए छोटी राशियाँ भी मायने रखती हैं; उद्देश्य केवल राशि नहीं, बल्कि नेटवर्क का पता लगाना ('धन का पीछा') है।
3. कानूनी ढाँचा
PMLA, 2002 (2005 से लागू): 'अनुसूचित अपराधों' से जुड़ा धन शोधन का अपराध; 'अपराध की आय' की कुर्की और ज़ब्ती; बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों के रिपोर्टिंग दायित्व; न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय अधिकरण।
विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022): सर्वोच्च न्यायालय ने ED की गिरफ़्तारी, तलाशी और कुर्की की शक्तियों, ज़मानत की दोहरी शर्तों और सबूत के उलटे भार को वैध ठहराया; माना कि ED 'पुलिस' नहीं है और ECIR, FIR नहीं है।
UAPA, 1967: धारा 17 आतंकी कृत्य हेतु धन जुटाने को दंडित करती है; आतंकवाद से अर्जित संपत्ति कुर्क की जा सकती है। अन्य कानून: FEMA, 1999, FCRA, 2010, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018, काला धन अधिनियम, 2015, NDPS अधिनियम।
2023 से आभासी डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाता (क्रिप्टो एक्सचेंज) PMLA के तहत 'रिपोर्टिंग संस्थाएँ' हैं और उन्हें FIU-IND में पंजीकरण कराना होता है।
4. संस्थाएँ
प्रवर्तन निदेशालय (राजस्व विभाग) — PMLA और FEMA मामलों की जाँच। FIU-IND (2004) — संदिग्ध और नकद लेन-देन रिपोर्ट प्राप्त कर विश्लेषण करता है और ख़ुफ़िया जानकारी साझा करता है। NIA की आतंकी वित्तपोषण और नकली मुद्रा (TFFC) इकाई; नियामक के रूप में DRI, CBDT, RBI और SEBI।
5. FATF और वैश्विक व्यवस्था
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल: 1989 में पेरिस में G7 द्वारा स्थापित; 40 सिफ़ारिशें जारी करता है; 'ब्लैक लिस्ट' (कार्रवाई का आह्वान) और 'ग्रे लिस्ट' (बढ़ी हुई निगरानी) रखता है। भारत 2010 में पूर्ण सदस्य बना।
भारत का पारस्परिक मूल्यांकन (जून 2024 में स्वीकृत, सितंबर 2024 में प्रकाशित): 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी; 40 में से 37 सिफ़ारिशों पर अनुपालक या मोटे तौर पर अनुपालक, पर अभियोजन तेज़ करने और गैर-लाभकारी संस्थाओं की निगरानी सुधारने को कहा गया। भारत का अगला पूर्ण मूल्यांकन 2031 में होना है।
पाकिस्तान 2018 से अक्टूबर 2022 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा। भारत ने नवंबर 2022 में नई दिल्ली में तीसरे 'नो मनी फ़ॉर टेरर' मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी की।
6. चुनौतियाँ और आगे की राह
PMLA के तहत कम दोषसिद्धि दर और लंबे मुक़दमे; दुरुपयोग और कठोर ज़मानत पर चिंताएँ; हवाला और नकदी अर्थव्यवस्था; क्रिप्टो और सीमा-पार डिजिटल भुगतान; NGO का दुरुपयोग; एजेंसियों के बीच कमज़ोर समन्वय।
आगे की राह: विशेष न्यायालय और प्रशिक्षित अभियोजक, FIU, कर और बैंकिंग डेटा को जोड़ने वाला डेटा विश्लेषण, आभासी परिसंपत्तियों का नियमन, गैर-लाभकारी संस्थाओं की जोखिम-आधारित (न कि सर्वव्यापी) निगरानी, और परिसंपत्ति वसूली पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
अभ्यास
UPSC-शैली (प्रारंभिक): विचार कीजिए: 1. FIU-IND गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। 2. क्रिप्टो एक्सचेंज PMLA के तहत रिपोर्टिंग संस्थाएँ हैं। कौन-सा/से सही है/हैं? (उत्तर: केवल 2 — FIU-IND वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत है।)
| निकाय | मूल विभाग | भूमिका |
|---|---|---|
| प्रवर्तन निदेशालय (ED) | राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय | PMLA और FEMA अपराधों की जाँच, संपत्ति कुर्की |
| FIU-IND | राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय | संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट एकत्र और विश्लेषण |
| NIA (TFFC इकाई) | गृह मंत्रालय | आतंकी वित्तपोषण और नकली मुद्रा मामले |
| DRI | CBIC, वित्त मंत्रालय | तस्करी, व्यापार-आधारित धन शोधन |
| FATF | अंतर-सरकारी (सचिवालय OECD, पेरिस) | वैश्विक AML/CFT मानक और मूल्यांकन |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- PMLA → 2002 में अधिनियमित, 1 जुलाई 2005 से लागू।
- FATF → 1989, G7 पेरिस शिखर सम्मेलन; 40 सिफ़ारिशें; भारत 2010 से सदस्य।
- भारत का FATF पारस्परिक मूल्यांकन → जून 2024 में स्वीकृत; 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी।
- विजय मदनलाल चौधरी (2022) → PMLA के प्रमुख प्रावधान वैध; ECIR, FIR नहीं है।
- FIU-IND → 2004 में स्थापित; वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक ख़ुफ़िया परिषद को रिपोर्ट करता है।
- हवाला → विश्वास पर आधारित अनौपचारिक हस्तांतरण प्रणाली; FEMA के तहत अवैध।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- वित्त रोकने से आतंक कमज़ोर: हमले सस्ते हैं पर संगठनों को भर्ती, रसद और प्रचार के लिए निरंतर धन चाहिए; वित्तीय ख़ुफ़िया जानकारी नेटवर्क का नक्शा भी बनाती है।
- मज़बूत कानून, कमज़ोर परिणाम: PMLA व्यापक शक्तियाँ देता है, पर कम दोषसिद्धि दर और लंबी विचाराधीन हिरासत उचित प्रक्रिया की चिंताएँ उठाती हैं — FATF ने स्वयं धीमे अभियोजन को चिह्नित किया।
- नए माध्यम: क्रिप्टो-परिसंपत्तियाँ, ऑनलाइन गेमिंग, क्राउडफ़ंडिंग और डिजिटल भुगतान तकनीक-कुशल नियमन और वैश्विक सहयोग माँगते हैं।
- कूटनीतिक उपकरण के रूप में FATF: पाकिस्तान पर ग्रे-लिस्ट दबाव (2018–22) दिखाता है कि वित्तीय मानकों से राज्यों को आतंकी समूहों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रेरित किया जा सकता है।
- NGO निगरानी में संतुलन: FCRA और FATF नियम वास्तविक जोखिमों को लक्ष्य करें, वास्तविक नागरिक समाज का दम न घोंटें।
क्या आप जानते हैं?
- 'लॉन्ड्रिंग' शब्द लोकप्रिय रूप से 1920–30 के दशक के अमेरिकी गैंगस्टरों से जोड़ा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपराध की आय को वैध कमाई में मिलाने के लिए नकद-आधारित लॉन्ड्रोमैट का उपयोग करते थे।
- 'हवाला' अरबी शब्द से आया है जिसका अर्थ हस्तांतरण है; यह प्रणाली सदियों तक एशिया और अफ़्रीका के व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त होती रही।
तटीय और समुद्री सुरक्षा: 26/11 के बाद का ढाँचा
26/11 मुंबई हमले (2008), जिसमें दस आतंकी समुद्र के रास्ते आए, ने तटीय सुरक्षा की कमियाँ उजागर कीं। इसके बाद भारत ने बहुस्तरीय ढाँचा बनाया: समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए उत्तरदायी नौसेना, प्रादेशिक जल में तटीय सुरक्षा के लिए भी तटरक्षक बल, उथले निकटवर्ती जल में समुद्री पुलिस, तटीय रडार श्रृंखला, और NC3I नेटवर्क, IMAC तथा IFC-IOR के माध्यम से सूचना संलयन। 2025 में भारत की तटरेखा का पुनर्मापन लगभग 11,098 किमी (पहले 7,516.6 किमी) हुआ।
1. तटीय सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है
9 तटीय राज्यों, 4 तटीय केंद्रशासित प्रदेशों (द्वीपीय क्षेत्रों सहित) और 1,300 से अधिक द्वीपों वाली लंबी तटरेखा; तट के पास प्रमुख बंदरगाह, रिफ़ाइनरियाँ, परमाणु संयंत्र और अपतटीय तेल प्लेटफ़ॉर्म (मुंबई हाई); भारी मछली पकड़ने और व्यापारिक यातायात जिसकी निगरानी कठिन है।
ख़तरे: समुद्री आतंकवाद (1993 मुंबई धमाकों में रायगढ़ तट पर उतारा गया RDX प्रयुक्त; 26/11 के हमलावर अपहृत मछली ट्रॉलर से आए), मादक पदार्थ, हथियार, सोने और नकली मुद्रा की तस्करी, अवैध प्रवासन, समुद्री डकैती, और अपतटीय संपत्तियों पर हमले।
समुद्र और बंदरगाहों पर बड़ी मादक पदार्थ ज़ब्तियाँ (जैसे मुंद्रा बंदरगाह, 2021) गोल्डन क्रेसेंट से नार्को-तस्करी के लिए तट के उपयोग को दर्शाती हैं।
2. बहुस्तरीय संरचना (2009 के बाद)
भारतीय नौसेना: तटीय और अपतटीय सुरक्षा सहित समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए नामित प्राधिकरण; संयुक्त संचालन केंद्र (मुंबई, विशाखापत्तनम, कोच्चि, पोर्ट ब्लेयर) चलाती है और तेज़ अवरोधन नौकाओं वाला सागर प्रहरी बल गठित किया।
भारतीय तटरक्षक बल (1978, रक्षा मंत्रालय): प्रादेशिक जल में तटीय सुरक्षा के लिए अतिरिक्त रूप से उत्तरदायी, केंद्र और राज्यों से समन्वय सहित; भारत के समुद्री क्षेत्रों में गश्त करता है।
राज्य समुद्री पुलिस: तटीय सुरक्षा योजना (चरण I 2005 से, चरण II 2011 से) के तहत बने तटीय पुलिस थानों, नौकाओं, जेटियों और चौकियों के साथ तट के निकट उथले जल में गश्त करती है।
अन्य हितधारक: सीमा शुल्क, बंदरगाह प्राधिकरण, बंदरगाहों पर CISF, मत्स्य विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो और नौवहन महानिदेशालय।
3. निगरानी और सूचना संलयन
तटीय रडार श्रृंखला: मुख्य भूमि तट और द्वीपों पर रडार स्टेशन, स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS) रिसीवरों से जुड़े; मित्र पड़ोसियों (श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स) तक विस्तारित।
NC3I नेटवर्क (राष्ट्रीय कमान, नियंत्रण, संचार और ख़ुफ़िया) नौसेना और तटरक्षक स्टेशनों को जोड़ता है; इसका केंद्र गुरुग्राम स्थित सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र (IMAC) है।
सूचना संलयन केंद्र – हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR), 2018 में गुरुग्राम में स्थापित, साझेदार देशों से समुद्री क्षेत्र जागरूकता साझा करता है और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारियों की मेज़बानी करता है।
मछली नौकाएँ: पंजीकरण, रंग कोडिंग, नौकाओं पर ट्रांसपोंडर, और मछुआरों के लिए बायोमेट्रिक पहचान पत्र, क्योंकि मछुआरे तटीय सुरक्षा की 'आँख और कान' हैं।
4. समन्वय और अभ्यास
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समुद्री और तटीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण राष्ट्रीय समिति (NCSMCS) तटीय सुरक्षा की समीक्षा करती है; 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक का पद सृजित किया गया।
अभ्यास: सागर कवच (नौसेना और तटरक्षक बल के साथ राज्यों के नियमित तटीय सुरक्षा अभ्यास) और सी विजिल (नौसेना के नेतृत्व में अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास, पहली बार 2019 में)।
5. कमियाँ और आगे की राह
राज्य समुद्री पुलिस में प्रशिक्षित कर्मियों और नौका रखरखाव की कमी; कई कर्मी समुद्र में सेवा से कतराते हैं; अतिव्यापी भूमिकाओं वाली अनेक एजेंसियाँ; कोई एकल तटीय सुरक्षा कानून नहीं; 20 मीटर से छोटी नौकाओं को ट्रैक करना कठिन।
आगे की राह: समर्पित तटीय पुलिस कैडर या केंद्रीय तटीय बल, समुद्री सुरक्षा कानून और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा रणनीति, छोटी नौकाओं की उपग्रह-आधारित ट्रैकिंग, बंदरगाह सुरक्षा अंकेक्षण, और SAGAR / MAHASAGAR के तहत गहन क्षेत्रीय सूचना साझाकरण।
अभ्यास
UPSC-शैली (मुख्य): 26/11 के बाद के सुधारों के बावजूद भारत की तटीय सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा की कमज़ोर कड़ी बनी हुई है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
| एजेंसी | मंत्रालय | मुख्य भूमिका |
|---|---|---|
| भारतीय नौसेना | रक्षा | समग्र समुद्री सुरक्षा; संयुक्त संचालन केंद्र; NC3I/IMAC |
| भारतीय तटरक्षक बल | रक्षा | प्रादेशिक जल में तटीय सुरक्षा; EEZ निगरानी; खोज और बचाव |
| राज्य समुद्री पुलिस | राज्य गृह विभाग (योजना गृह मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित) | निकटवर्ती गश्त, उतरने के स्थान, मछुआरा गाँव |
| CISF / सीमा शुल्क | गृह / वित्त | बंदरगाह सुरक्षा; तस्करी-रोधी |
| IFC-IOR | नौसेना | क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र जागरूकता |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भारत की तटरेखा → 11,098.81 किमी पुनर्मापित (पहले 7,516.6 किमी); संशोधित लंबाई 2025 में प्रख्यापित।
- भारतीय तटरक्षक बल → तटरक्षक अधिनियम, 1978 के तहत 1978 में गठित; रक्षा मंत्रालय।
- IMAC और IFC-IOR → दोनों गुरुग्राम में; IFC-IOR दिसंबर 2018 में स्थापित।
- सी विजिल → अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास, पहली बार जनवरी 2019 में।
- NCSMCS → अध्यक्ष कैबिनेट सचिव।
- सागर प्रहरी बल → 26/11 के बाद नौसैनिक अड्डों और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु नौसेना का बल।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- विखंडन से एकीकरण तक: 26/11 के बाद के सुधारों ने नेटवर्क आधारित प्रणाली बनाई, पर नौसेना, तटरक्षक और राज्य पुलिस के अतिव्यापी अधिदेशों को अब भी स्पष्ट मानक प्रक्रियाओं की ज़रूरत है।
- सबसे कमज़ोर कड़ी पहली परत: राज्य समुद्री पुलिस में कौशल, नौकाओं और प्रेरणा की कमी है; उनके बिना 1993 और 2008 में प्रयुक्त उतरने के स्थान असुरक्षित बने रहते हैं।
- समुदाय सेंसर के रूप में: मछुआरे और तटीय ग्रामीण सबसे अच्छी पूर्व चेतावनी देते हैं; उनका विश्वास और कल्याण सुरक्षा का हिस्सा है।
- क्षेत्रीय आयाम: हिंद महासागर साझेदारों से रडार और संलयन-केंद्र डेटा साझा करना भारत की जागरूकता बढ़ाता है और शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की उसकी भूमिका को समर्थन देता है।
- नीली अर्थव्यवस्था से संबंध: सुरक्षित समुद्र उन बंदरगाहों, मत्स्य पालन, अपतटीय ऊर्जा और समुद्र-तल केबलों की रक्षा करते हैं जो विकास को गति देते हैं।
क्या आप जानते हैं?
- नई तटरेखा लंबाई मुख्यतः इसलिए बढ़ी क्योंकि आधुनिक बड़े पैमाने के नक्शे वे खाड़ियाँ, संकरी नालियाँ और छोटे प्रवेश-मार्ग दर्ज करते हैं जो 1970 के दशक के छोटे पैमाने के नक्शों में छूट गए थे — भूमि नहीं जुड़ी।
- 26/11 के हमलावरों ने समुद्र में भारतीय मछली ट्रॉलर 'कुबेर' का अपहरण किया और उससे मुंबई के पास पहुँचकर फुलाने योग्य डोंगियों में सवार हुए।
हाइब्रिड युद्ध, ड्रोन ख़तरे और भारत की साइबर सुरक्षा संस्थाएँ
हाइब्रिड युद्ध पारंपरिक बल को आतंकवाद, साइबर हमलों, दुष्प्रचार, आर्थिक दबाव और छद्म समूहों से मिलाता है और खुले युद्ध की सीमा से नीचे रहता है। इसके दो सबसे तीखे उपकरण साइबर हमले और सस्ते ड्रोन हैं। भारत की साइबर रक्षा CERT-In, NCIIPC, I4C, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक और रक्षा साइबर एजेंसी जैसी संस्थाओं पर आधारित है; ड्रोन-रोधी प्रयास नियमों, पहचान व जैमिंग प्रणालियों और वायु रक्षा को जोड़ता है। (ख़तरे, कानून और नीति विषय भारत में साइबर सुरक्षा: खतरे, संस्थाएँ और नीति में हैं।)
1. हाइब्रिड युद्ध
सैन्य और गैर-सैन्य उपकरणों — छद्म और आतंकी समूह, साइबर हमले, सूचना अभियान, कानूनी युद्ध, आर्थिक दबाव और 'ग्रे-ज़ोन' कार्रवाइयाँ (जैसे समुद्री मिलिशिया) — को मिलाकर पूर्ण युद्ध छेड़े बिना विरोधी को कमज़ोर करना।
वैश्विक उदाहरण: क्रीमिया (2014) में रूस के अभियानों ने बिना चिह्न वाले सैनिकों, साइबर हमलों और प्रचार को मिलाया; यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हमलों (2015) ने दिखाया कि साइबर हमले नागरिक सेवाएँ ठप कर सकते हैं।
भारत के लिए: प्रचार के साथ सीमा-पार आतंक, बिजली और स्वास्थ्य प्रणालियों में साइबर घुसपैठ (अक्टूबर 2020 की मुंबई बिजली कटौती को कुछ शोधकर्ताओं ने राज्य-समर्थित हैकरों से जोड़ा), और ऑपरेशन सिंदूर (2025) जैसे संघर्षों के दौरान दुष्प्रचार।
2. ड्रोन ख़तरे
सीमा-पार गिराना: पश्चिमी सीमा पार से ड्रोन पंजाब और जम्मू में नशीले पदार्थ, पिस्तौल, हथगोले और नकदी गिराते हैं; BSF हर वर्ष ऐसे अनेक ड्रोन बरामद करता है।
हमले: जून 2021 में जम्मू वायु सेना स्टेशन पर ड्रोन हमला भारत में पहला था; यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्षों तथा मई 2025 की भारत–पाकिस्तान शत्रुता में ड्रोन झुंड और लॉइटरिंग म्यूनिशन का व्यापक प्रयोग हुआ।
ख़तरनाक क्यों: सस्ते, छोटे, नीची उड़ान वाले और पारंपरिक रडार से पकड़ने में कठिन; विस्फोटक, कैमरे या प्रतिबंधित सामान ले जा सकते हैं; वीआईपी कार्यक्रमों, रिफ़ाइनरियों और भीड़ को निशाना बना सकते हैं।
3. ड्रोन-रोधी उपाय
ड्रोन नियम, 2021: डिजिटल स्काई प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकरण, हरे, पीले और लाल क्षेत्रों वाला हवाई क्षेत्र मानचित्र, और रिमोट पायलट प्रमाणपत्र; लाल क्षेत्रों (सीमाओं और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के पास) के लिए अनुमति आवश्यक।
तकनीक: DRDO की ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय (D4) प्रणाली जो रडार, RF पहचान, जैमिंग और लेज़र का उपयोग करती है; पंजाब सीमा पर BSF द्वारा तैनात ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ; बड़े ड्रोनों के विरुद्ध बहुस्तरीय वायु रक्षा और तोपें।
4. साइबर सुरक्षा संस्थाएँ
CERT-In (2004, MeitY): IT अधिनियम की धारा 70B के तहत साइबर घटना प्रतिक्रिया की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी; राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (स्थितिजन्य जागरूकता) और साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट सफ़ाई और मैलवेयर विश्लेषण) चलाती है।
NCIIPC (2014 में अधिसूचित, NTRO के अंतर्गत): धारा 70A के तहत महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (बिजली, बैंकिंग, दूरसंचार, परिवहन, सरकार, सामरिक उद्यम) की रक्षा करता है।
I4C (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय): राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, हेल्पलाइन 1930, CyTrain प्रशिक्षण पोर्टल, अपराध हॉटस्पॉट के लिए संयुक्त साइबर समन्वय दल, और हटाने के नोटिस हेतु सहयोग पोर्टल।
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में) शीर्ष स्तर पर समन्वय करता है; रक्षा साइबर एजेंसी (2019) सैन्य साइबर अभियान संभालती है; बिजली और वित्त के लिए क्षेत्रीय CERT हैं।
5. चुनौतियाँ और आगे की राह
कमियाँ: अतिव्यापी संस्थाएँ, 2013 के बाद कोई अद्यतन राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति नहीं, आयातित हार्डवेयर पर निर्भरता, कुशल कर्मियों की कमी, कमज़ोर राज्य साइबर पुलिस, और महँगी तथा सीमित रेंज वाली ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ।
आगे की राह: हाइब्रिड ख़तरों पर संपूर्ण-राष्ट्र सिद्धांत, एकीकृत साइबर कमान, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाएँ, पुलिस और महत्वपूर्ण स्थलों के लिए स्वदेशी ड्रोन-रोधी तकनीक, और दुष्प्रचार को निष्प्रभावी करने हेतु जन-जागरूकता।
अभ्यास
UPSC-शैली (प्रारंभिक): भारत की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की रक्षा कौन-सा निकाय करता है? (a) CERT-In (b) NCIIPC (c) I4C (d) NATGRID। (उत्तर: b।)
| संस्था | अधीन | कार्य |
|---|---|---|
| CERT-In | MeitY | घटना प्रतिक्रिया, परामर्श, 6 घंटे में घटना रिपोर्टिंग |
| NCIIPC | NTRO | महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा |
| I4C | गृह मंत्रालय | साइबर अपराध समन्वय, पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 |
| राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक | NSCS | शीर्ष-स्तरीय समन्वय और नीति |
| रक्षा साइबर एजेंसी | रक्षा मंत्रालय (HQ IDS) | सैन्य साइबर रक्षा और अभियान |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- CERT-In → IT अधिनियम धारा 70B; NCIIPC → धारा 70A।
- NCIIPC → राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) के अंतर्गत कार्य करता है।
- साइबर अपराध हेल्पलाइन → 1930; पोर्टल I4C (गृह मंत्रालय) द्वारा संचालित।
- भारतीय सैन्य अड्डे पर पहला ड्रोन हमला → जम्मू वायु सेना स्टेशन, जून 2021।
- ड्रोन नियम, 2021 → डिजिटल स्काई प्लेटफ़ॉर्म; हरे, पीले और लाल क्षेत्र।
- रक्षा साइबर एजेंसी → 2019 में त्रि-सेवा एजेंसी के रूप में स्थापित।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- युद्ध और शांति का धुंधलापन: हाइब्रिड रणनीतियाँ नागरिकों, अवसंरचना और मानस को निशाना बनाती हैं, इसलिए केवल सशस्त्र बल नहीं, आंतरिक सुरक्षा एजेंसियाँ भी अग्रिम पंक्ति में हैं।
- ड्रोन की लागत असमानता: कुछ हज़ार रुपये का ड्रोन करोड़ों की प्रणालियों पर ख़र्च करवा सकता है; सस्ते स्वदेशी ड्रोन-रोधी समाधान अनिवार्य हैं।
- संस्थागत सुसंगतता: विभिन्न मंत्रालयों के अधीन अनेक साइबर निकायों को स्पष्ट राष्ट्रीय रणनीति और संकट के समय एकल कमान बिंदु की ज़रूरत है।
- केवल रोकथाम नहीं, लचीलापन: बैकअप, महत्वपूर्ण नेटवर्कों का विभाजन, अभ्यास और त्वरित पुनर्प्राप्ति उन हमलों का प्रभाव सीमित करते हैं जिन्हें पूरी तरह रोका नहीं जा सकता।
- संज्ञानात्मक सुरक्षा: त्वरित आधिकारिक संचार और मीडिया साक्षरता से दुष्प्रचार का मुक़ाबला हाइब्रिड संघर्ष में राष्ट्रीय रक्षा का हिस्सा है।
क्या आप जानते हैं?
- 'हाइब्रिड युद्ध' शब्द 2000 के दशक के मध्य में, विशेषकर 2006 के इज़राइल–हिज़्बुल्लाह युद्ध के बाद, अमेरिकी सैन्य लेखकों द्वारा लोकप्रिय हुआ।
- 2010 में खोजा गया स्टक्सनेट प्रायः पहला साइबर हथियार कहलाता है: इसने ईरान के नतांज़ परमाणु संयंत्र में सेंट्रीफ़्यूज को भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त किया।
विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियाँ तथा उनके अधिदेश
भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली में राज्य पुलिस ('पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' सूची II में राज्य विषय हैं), गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, नागरिक प्रशासन की सहायता में सशस्त्र बल, ख़ुफ़िया एजेंसियाँ (IB, RAW, NTRO, DIA), जाँच एजेंसियाँ (NIA, CBI, ED, NCB) और समन्वय मंच (MAC, NATGRID) शामिल हैं, जिनकी देखरेख राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ढाँचा करता है। प्रत्येक CAPF का विवरण विषय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF): आंतरिक सुरक्षा का कवच में है।
1. संवैधानिक आधार
पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य विषय हैं (सूची II की प्रविष्टियाँ 1 और 2), पर संघ नागरिक प्रशासन की सहायता में सशस्त्र बल और CAPF तैनात कर सकता है (सूची I की प्रविष्टि 2A, 42वें संशोधन से जोड़ी गई)।
अनुच्छेद 355: संघ का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे; अनुच्छेद 352 ('सशस्त्र विद्रोह' पर आपातकाल) और अनुच्छेद 356 चरम उपकरण हैं।
2. शीर्ष संरचना
सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (अध्यक्ष प्रधानमंत्री) अंतिम निर्णय लेती है; राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (1998) को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सलाह देते हैं और NSC सचिवालय, सामरिक नीति समूह तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड सहयोग करते हैं।
गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा का नोडल मंत्रालय है, जो CAPF, IB, NIA, NCB, NSG और I4C को नियंत्रित करता है।
3. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल
सीमा रक्षक बल: BSF (पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाएँ), ITBP (चीन सीमा), SSB (नेपाल और भूटान सीमाएँ), असम राइफ़ल्स (म्यांमार सीमा; परिचालन नियंत्रण सेना के पास)। आंतरिक सुरक्षा: CRPF (विद्रोह-रोधी, LWE, दंगे; CoBRA और RAF इकाइयाँ) और CISF (हवाई अड्डे, मेट्रो, PSU, बंदरगाह)।
NSG ('ब्लैक कैट्स', NSG अधिनियम 1986): संघीय आतंकवाद-रोधी और अपहरण-रोधी बल; 26/11 के बाद क्षेत्रीय हब बनाए गए (मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, और बाद में गांधीनगर)।
4. ख़ुफ़िया एजेंसियाँ
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB): भारत की आंतरिक ख़ुफ़िया एजेंसी (उद्गम 1887), गृह मंत्रालय के अधीन; कारगिल समीक्षा के बाद बने मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) को चलाता है, जो राज्यों के सहायक MAC के साथ आतंकी ख़ुफ़िया जानकारी वास्तविक समय में साझा करता है।
अनुसंधान और विश्लेषण विंग (RAW) (1968, कैबिनेट सचिवालय): बाहरी ख़ुफ़िया। NTRO (2004): तकनीकी ख़ुफ़िया (उपग्रह, सिग्नल, साइबर)। रक्षा ख़ुफ़िया एजेंसी (2002): सैन्य ख़ुफ़िया।
ख़ुफ़िया एजेंसियों का कोई वैधानिक चार्टर नहीं है; अमेरिका और ब्रिटेन के विपरीत संसद में उनकी निगरानी समिति नहीं है — यह लंबे समय से सुधार की माँग है।
5. जाँच और प्रवर्तन एजेंसियाँ
NIA (NIA अधिनियम, 2008): पूरे भारत में राज्य की सहमति के बिना 'अनुसूचित अपराधों' (आतंकवाद, UAPA, FICN, मानव तस्करी, साइबर आतंकवाद, 2019 संशोधन के बाद विदेश में भारतीयों के विरुद्ध अपराध) की जाँच और अभियोजन; विशेष NIA न्यायालय।
CBI (1963, DoPT के अधीन; DSPE अधिनियम, 1946) को किसी राज्य में मामलों के लिए राज्य की सहमति चाहिए; ED (PMLA, FEMA); NCB (1986, NDPS अधिनियम); DRI (तस्करी)।
6. समन्वय मंच
NATGRID: 26/11 के बाद डेटाबेस (बैंक, यात्रा, दूरसंचार, आप्रवासन, कर) को जोड़ने हेतु परिकल्पित, ताकि अधिकृत एजेंसियाँ आतंकी संदिग्धों का पता लगाने के लिए उन तक सुरक्षित पहुँच सकें; इससे निजता और निगरानी की चिंताएँ उठती हैं।
NCTC (राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी केंद्र), 2012 में प्रस्तावित, राज्यों की इस आपत्ति के बाद स्थगित हुआ कि यह उनकी पुलिस शक्तियों का अतिक्रमण करेगा।
7. मुद्दे और सुधार
कम पुलिस–जनसंख्या अनुपात, रिक्तियाँ और अत्यधिक कार्यभार; औपनिवेशिक पुलिस ढाँचा; राजनीतिक हस्तक्षेप — जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह (2006) में संबोधित किया (राज्य सुरक्षा आयोग, DGP का निश्चित कार्यकाल, जाँच को क़ानून-व्यवस्था से अलग करना); राज्यों की CAPF पर अति-निर्भरता; एजेंसियों के बीच अधिकार-क्षेत्र विवाद।
अभ्यास
UPSC-शैली (मुख्य): एजेंसियों की बहुलता भारत के आंतरिक सुरक्षा ढाँचे की शक्ति और कमज़ोरी दोनों है। चर्चा कीजिए और सुधार सुझाइए।
| एजेंसी | स्थापना | अधीन | अधिदेश |
|---|---|---|---|
| BSF | 1965 | गृह मंत्रालय | पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाएँ |
| CRPF | 1939 (क्राउन रिप्रेज़ेंटेटिव्स पुलिस के रूप में) | गृह मंत्रालय | आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह-रोधी, LWE |
| NSG | 1984 (अधिनियम 1986) | गृह मंत्रालय | आतंकवाद-रोधी, अपहरण-रोधी |
| IB | 1887 (उद्गम) | गृह मंत्रालय | आंतरिक ख़ुफ़िया; MAC का संचालन |
| RAW | 1968 | कैबिनेट सचिवालय | बाहरी ख़ुफ़िया |
| NTRO | 2004 | NSA / प्रधानमंत्री कार्यालय | तकनीकी ख़ुफ़िया; NCIIPC |
| NIA | 2009 (अधिनियम 2008) | गृह मंत्रालय | आतंक और अनुसूचित अपराध, देशव्यापी |
| NATGRID | 2009 में स्वीकृत (26/11 के बाद) | गृह मंत्रालय | ख़ुफ़िया और जाँच एजेंसियों के लिए डेटाबेस जोड़ना |
| CBI | 1963 | कार्मिक विभाग (DoPT) | भ्रष्टाचार, बड़े अपराध; राज्य की सहमति आवश्यक |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- पुलिस और लोक व्यवस्था → राज्य सूची (सूची II, प्रविष्टि 1 और 2)।
- NIA राज्य की सहमति के बिना भारत में कहीं भी अनुसूचित अपराध ले सकती है; CBI को सहमति चाहिए (DSPE अधिनियम धारा 6)।
- RAW → 1968, पहले प्रमुख आर.एन. काव; IB → भारत की सबसे पुरानी ख़ुफ़िया एजेंसी।
- मल्टी-एजेंसी सेंटर → कारगिल के बाद मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट पर 2001 में स्थापित।
- प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) → पुलिस सुधार पर सात निर्देश।
- असम राइफ़ल्स → दोहरा नियंत्रण: प्रशासनिक गृह मंत्रालय, परिचालन सेना।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- संघीय तनाव: पुलिस राज्य विषय है, फिर भी आतंकवाद और संगठित अपराध राष्ट्रीय हैं; NIA की व्यापक शक्तियाँ और स्थगित NCTC सुरक्षा में सहकारी संघवाद की ज़रूरत दिखाते हैं।
- ख़ुफ़िया सुधार: वैधानिक आधार या संसदीय निगरानी के बिना एजेंसियों के दुरुपयोग और जवाबदेही की कमी का जोखिम है; कानूनी चार्टर और निगरानी समिति लंबे समय से लंबित सुधार हैं।
- CAPF का अति-उपयोग: राज्य अपनी पुलिस बनाने के बजाय केंद्रीय बलों पर निर्भर रहते हैं, जिससे CAPF पर दबाव पड़ता है और स्थानीय पुलिसिंग — अधिकांश संकटों में पहली प्रतिक्रियादाता — कमज़ोर होती है।
- सुरक्षा उपायों सहित डेटा एकीकरण: NATGRID और MAC जानकारियों को जोड़ने में सुधार करते हैं, पर DPDP ढाँचे के तहत निजता सुरक्षा और अंकेक्षण आवश्यक हैं।
- नींव के रूप में पुलिस सुधार: प्रकाश सिंह निर्देशों का क्रियान्वयन, रिक्तियाँ भरना और फ़ोरेंसिक का आधुनिकीकरण आंतरिक सुरक्षा की हर परत को सुधारेगा।
क्या आप जानते हैं?
- इंटेलिजेंस ब्यूरो की जड़ें 1887 में अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई सेंट्रल स्पेशल ब्रांच में हैं, जो इसे विश्व की सबसे पुरानी ख़ुफ़िया एजेंसियों में से एक बनाती है।
- NSG कमांडो को उनकी काली वर्दी के कारण 'ब्लैक कैट्स' कहा जाता है।
