भारतीय समाज · UPSC नोट्स (हिंदी में)
गरीबी एवं सामाजिक सशक्तीकरण — भारतीय समाज नोट्स
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 1 विषय.
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गरीबी, विकास और सामाजिक सशक्तिकरण
GS I पाठ्यक्रम गरीबी और विकास के मुद्दों को सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ता है। गरीबी केवल कम आय नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में वंचना भी है—जिसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापता है। नीति आयोग के अनुमान के अनुसार 2013-14 से 2022-23 के बीच लगभग 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ है हाशिए के समूहों—SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिलाएँ, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर व्यक्ति—को अधिकार, गरिमा और आवाज़ प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
1. गरीबी को समझना
आय गरीबी: गरीबी रेखा के आधार पर मापी जाती है (तेंदुलकर, रंगराजन समितियाँ)।
बहुआयामी गरीबी: स्वास्थ्य (पोषण, बाल मृत्यु), शिक्षा (विद्यालयी शिक्षा, उपस्थिति) और जीवन स्तर (खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पानी, बिजली, आवास, परिसंपत्ति, बैंक खाता)।
क्षमता दृष्टिकोण (अमर्त्य सेन): गरीबी वह जीवन जीने की स्वतंत्रता का अभाव है जिसे व्यक्ति महत्व देता है।
2. गरीबी के सामाजिक आयाम
SC, ST, भूमिहीन मज़दूरों, अनौपचारिक कामगारों, महिला-प्रधान परिवारों में और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में संकेंद्रण।
कुपोषण, खराब विद्यालयी शिक्षा और भेदभाव के माध्यम से अंतर-पीढ़ी हस्तांतरण।
3. विकास के मुद्दे
विकास परियोजनाओं (बाँध, खदानें) से जनजातियों का विस्थापन; असमान क्षेत्रीय विकास; रोज़गार-विहीन वृद्धि; शहरी गरीबी; पर्यावरणीय क्षरण जो गरीबों को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाता है।
4. सामाजिक सशक्तिकरण: अर्थ और साधन
अर्थ: निर्भरता से कर्तृत्व की ओर—संसाधनों, अधिकारों, भागीदारी और गरिमा तक पहुँच।
साधन: शिक्षा, नौकरियों और विधायिकाओं में आरक्षण; SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989; दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016; ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019; PESA अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006; छात्रवृत्तियाँ; SHG; स्टैंड-अप इंडिया।
राजनीतिक सशक्तिकरण: पंचायतों और विधायिकाओं में आरक्षण।
5. औपचारिक समानता की सीमाएँ
सामाजिक पूर्वाग्रह, जागरूकता की कमी, कमज़ोर प्रवर्तन और आर्थिक निर्भरता के कारण कानूनी अधिकार स्वतः सशक्तिकरण में नहीं बदलते; सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, परिसंपत्ति और सामूहिक संगठन चाहिए।
6. आगे की राह
सार्वभौमिक बुनियादी सेवाएँ (स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण), आजीविका और कौशल, परिसंपत्ति निर्माण (भूमि, आवास), अनौपचारिक कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, और सहभागी विकास।
| समूह | प्रमुख कानून/उपाय |
|---|---|
| अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ | SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989; आरक्षण |
| जनजातीय समुदाय | PESA अधिनियम, 1996; वन अधिकार अधिनियम, 2006 |
| दिव्यांगजन | RPwD अधिनियम, 2016 (21 दिव्यांगताएँ, 4% नौकरी आरक्षण) |
| ट्रांसजेंडर व्यक्ति | ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 |
| महिलाएँ | पंचायत आरक्षण; 106वाँ संशोधन |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- वैश्विक MPI UNDP और OPHI प्रकाशित करते हैं; भारत का राष्ट्रीय MPI नीति आयोग।
- RPwD अधिनियम 2016 21 दिव्यांगताओं को मान्यता देता है और सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण देता है।
- NALSA बनाम भारत संघ (2014) ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तृतीय लिंग' के रूप में मान्यता दी।
- PESA (1996) पंचायती राज को पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करता है।
- अमर्त्य सेन ने क्षमता दृष्टिकोण विकसित किया।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- गरीबी घटाने के लिए विकास के साथ पुनर्वितरण और सामाजिक निवेश चाहिए; केवल विकास पर्याप्त नहीं है।
- बहुआयामी माप बुनियादी सेवाओं में प्रगति दिखाते हैं पर पोषण और विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में बने अंतर भी उजागर करते हैं।
- आर्थिक स्वतंत्रता, जागरूकता और सामूहिक आवाज़ के बिना औपचारिक कानूनी समानता सशक्तिकरण सुनिश्चित नहीं करती।
- विकास को विस्थापन से नई गरीबी पैदा करने से बचना चाहिए; स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति और न्यायसंगत पुनर्वास आवश्यक हैं।
क्या आप जानते हैं?
- अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र और अकाल पर कार्य के लिए 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला।
- दादाभाई नौरोजी ने 1860–70 के दशक में भारत की प्रति व्यक्ति आय के सबसे प्रारंभिक अनुमानों में से एक लगाया।
- केरल में भारतीय राज्यों में सबसे कम बहुआयामी गरीबी है।
