पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी · UPSC नोट्स (हिंदी में)

    अंतरराष्ट्रीय अभिसमय एवं रूपरेखाएँ — पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी नोट्स

    UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 15 विषय.

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    जैविक विविधता पर सम्मेलन (CBD)

    CBD जीवन के संपूर्ण जाल के संरक्षण के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। 1992 के रियो अर्थ समिट में स्थापित, यह तीन स्तंभों पर केंद्रित है: जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग, और आनुवंशिक संसाधनों से होने वाले लाभों का उचित बँवारा।

    CBD का अवलोकन

    संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन (CBD) एक बहुपक्षीय, कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो सभी स्तरों पर जैव विविधता को कवर करती है: पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियां और आनुवंशिक संसाधन।

    पृष्ठभूमि: इसे 1992 में रियो अर्थ समिट (UNCED) में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था और दिसंबर 1993 में लागू हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के तहत संचालित होता है।

    मुख्यालय: मॉन्ट्रियल, कनाडा।

    तीन मुख्य लक्ष्य (स्तंभ)

    CBD तीन मुख्य उद्देश्यों पर आधारित है:

    1. संरक्षण: ग्रह भर में जैविक विविधता का संरक्षण।

    2. सतत उपयोग (Sustainable Use): जैविक विविधता के घटकों का इस तरह से उपयोग करना जिससे उसकी दीर्घकालिक गिरावट न हो।

    3. लाभों का उचित और न्यायसंगत बँवारा: आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को सभी हितधारकों के बीच उचित रूप से वितरित करना।

    मुख्य उद्देश्य और कार्यान्वयन

    पहुँच और तकनीक: आनुवंशिक संसाधनों तक उचित पहुँच प्रदान करना और विकासशील देशों को प्रासंगिक तकनीकों का हस्तांतरण सुनिश्चित करना।

    वित्तपोषण: विकासशील देशों को उनके संरक्षण दायित्वों को पूरा करने में मदद करने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करना।

    राष्ट्रीय कार्यान्वयन: राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन का प्राथमिक उपकरण राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां और कार्य योजनाएं (NBSAPs) हैं। भारत इसे जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के माध्यम से लागू करता है।

    CBD त्वरित तथ्य
    पैरामीटरविवरण
    उत्पत्ति1992 रियो अर्थ समिट
    कानूनी स्थितिकानूनी रूप से बाध्यकारी संधि
    सचिवालयमॉन्ट्रियल, कनाडा
    प्रमुख गैर-पक्ष (Non-Party)संयुक्त राज्य अमेरिका (हस्ताक्षर किए लेकिन पुष्टि नहीं की)
    कार्यान्वयन उपकरणNBSAPs

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • CBD कानूनी रूप से बाध्यकारी है, कई अन्य अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिशानिर्देशों के विपरीत।
    • यह 1992 के रियो अर्थ समिट से निकलने वाले तीन प्रमुख सम्मेलनों में से एक था (अन्य दो UNFCCC और UNCCD हैं)।
    • इसका 'लाभ बँवारा' (Benefit Sharing) स्तंभ विशेष रूप से 'बायो-पायरेसी' (Bio-piracy) को रोकता है जहाँ विदेशी संस्थाएं बिना मुआवजे के स्थानीय जैविक संसाधनों का दोहन करती हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • CBD यह स्वीकार करके एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है कि जैव विविधता संरक्षण 'मानवता की साझा चिंता' है और विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, न कि एक अलग पर्यावरणीय मुद्दा।
    • उच्च भागीदारी के बावजूद, विकसित देशों से विकासशील देशों तक अपर्याप्त वित्तीय प्रवाह के कारण CBD अपने लक्ष्यों (जैसे विफल आइची लक्ष्यों) को पूरा करने में चुनौतियों का सामना कर रहा है।

    CBD के पूरक प्रोटोकॉल और आइची लक्ष्य

    जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल जीवित संशोधित जीवों (LMOs) को नियंत्रित करता है, जबकि नागोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों से लाभों का उचित बँवारा सुनिश्चित करता है। आइची लक्ष्यों (2011-2020) के साथ, वे जैविक विविधता पर सम्मेलन (CBD) का परिचालन ढांचा बनाते हैं।

    1. जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल (Cartagena Protocol on Biosafety)

    यह प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों को संबोधित करता है।

    पृष्ठभूमि: 29 जनवरी 2000 को अपनाया गया, और 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ। 171 देशों द्वारा (2021 तक) पुष्टि की गई।

    मुख्य उद्देश्य: जीवित संशोधित जीवों (LMOs) के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना।

    मुख्य विशेषताएं:

    - LMOs के जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए एक ढांचा स्थापित करता है।

    - LMOs के आयात, निर्यात और पारगमन (transit) को नियंत्रित करता है; निर्यातकों को उन LMOs के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है जिन्हें वे निर्यात करना चाहते हैं।

    - बायोसेफ्टी क्लियरिंग-हाउस (BCH) की स्थापना: जैव सुरक्षा के मुद्दों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान और देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन तंत्र।

    2. पहुँच और लाभ बँवारे पर नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol on ABS)

    यह प्रोटोकॉल CBD के तीसरे उद्देश्य पर बहुत अधिक केंद्रित है: 'बायोपायरेसी' (biopiracy) को रोकना और स्वदेशी ज्ञान की रक्षा करना।

    पृष्ठभूमि: 29 अक्टूबर 2010 को नागोया, जापान में अपनाया गया।

    मुख्य उद्देश्य: आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बँवारा।

    मुख्य विशेषताएं:

    - संप्रभुता: देशों की उनके अपने आनुवंशिक संसाधनों पर संप्रभुता को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है।

    - पूर्व सूचित सहमति (PIC): आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच केवल संसाधन प्रदान करने वाले देश की पूर्व सूचित सहमति से ही दी जाती है।

    - पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें (MAT): संसाधनों के उपयोग और उनसे होने वाले लाभों को कैसे साझा किया जाएगा, इसके लिए शर्तें स्थापित करने की आवश्यकता है।

    - यह सुनिश्चित करने के लिए एक अनुपालन तंत्र स्थापित करता है कि पक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करें।

    3. आइची जैव विविधता लक्ष्य (Aichi Biodiversity Targets)

    आइची लक्ष्य 'जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011-2020' के तहत अपनाए गए 20 विशिष्ट कार्यों का एक समूह थे।

    पृष्ठभूमि: जापान के आइची प्रान्त में स्थित नागोया में 2010 के CBD शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए।

    उद्देश्य: जैव विविधता को बचाने और लोगों के लिए इसके लाभों को बढ़ाने के लिए सभी देशों और हितधारकों द्वारा कार्रवाई के लिए दस साल का ढांचा।

    तुलना: कार्टाजेना बनाम नागोया प्रोटोकॉल
    विशेषताकार्टाजेना प्रोटोकॉलनागोया प्रोटोकॉल
    अपनाने का वर्ष20002010 (नागोया, जापान में)
    प्राथमिक फोकसजैव सुरक्षा और जीवित संशोधित जीव (LMOs)आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच और लाभ बँवारा (ABS)
    मुख्य तंत्रबायोसेफ्टी क्लियरिंग-हाउसपूर्व सूचित सहमति (PIC) और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें (MAT)
    मुख्य खतरा संबोधितआधुनिक जैव प्रौद्योगिकी/GMOs के पारिस्थितिक जोखिमबायोपायरेसी और स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान का दोहन

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • हमेशा 'कार्टाजेना' (Cartagena) को जैव सुरक्षा और LMOs (जीवित संशोधित जीवों) से जोड़ें।
    • हमेशा 'नागोया' (Nagoya) को पहुँच और लाभ बँवारे (ABS) और बायो-पायरेसी को रोकने से जोड़ें।
    • आइची लक्ष्यों (Aichi Targets) में दशक 2011-2020 के लिए 5 रणनीतिक लक्ष्यों के तहत ठीक 20 लक्ष्य शामिल थे।
    • 'पूर्व सूचित सहमति' (PIC) शब्द नागोया प्रोटोकॉल की एक प्रमुख आवश्यकता है, इससे पहले कि कोई विदेशी संस्था किसी देश के आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त कर सके।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • नागोया प्रोटोकॉल बहुराष्ट्रीय दवा और कृषि-तकनीक निगमों के खिलाफ 'ग्लोबल साउथ' के देशों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढाल प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि पारंपरिक ज्ञान से प्राप्त वाणिज्यिक मुनाफे को स्वदेशी समुदायों के साथ समान रूप से साझा किया जाए।
    • कार्टाजेना प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून में 'एहतियाती सिद्धांत' (Precautionary Principle) का प्रतीक है, जो यह तय करता है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMOs) के जोखिमों के बारे में पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता की कमी देशों को उनके आयात को विनियमित करने से नहीं रोकनी चाहिए।
    • 2020 तक आइची जैव विविधता लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने में वैश्विक समुदाय की विफलता ने 2022 के अंत में अपनाए गए अधिक कठोर और परिमाणात्मक 'कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क' (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) का मार्ग प्रशस्त किया।

    आइची लक्ष्यों की विफलता और COP15 (कुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF)

    धन की कमी और अस्पष्ट मेट्रिक्स के कारण आइची जैव विविधता लक्ष्य अपनी 2020 की समय सीमा को पूरा करने में काफी हद तक विफल रहे। इसके जवाब में, ऐतिहासिक COP15 ने कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (GBF) को अपनाया, जिसमें 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को उलटने के लिए महत्वाकांक्षी '30x30 संकल्प' और समर्पित वित्तपोषण तंत्र पेश किए गए।

    1. आइची जैव विविधता लक्ष्यों की विफलता (2011-2020)

    2020 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक 5 (GBO-5) रिपोर्ट के अनुसार, आइची लक्ष्य एक बड़ी वैश्विक विफलता थी।

    स्थिति: 20 वैश्विक लक्ष्यों में से कोई भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया था। केवल छह को आंशिक रूप से हासिल किया गया, जबकि 13 में कोई प्रगति नहीं दिखी।

    विफलता के प्रमुख कारण:

    - सटीक प्रगति को मापने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित मेट्रिक्स का अभाव।

    - एक मजबूत निगरानी, योजना, रिपोर्टिंग और समीक्षा ढांचे की अनुपस्थिति।

    - विकासशील देशों को लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए वित्तपोषण की भारी कमी।

    2. UN CBD का COP 15

    जैविक विविधता पर सम्मेलन का 15वां पक्षकार सम्मेलन (COP15) दो चरणों में आयोजित किया गया था:

    स्थान: चरण I कुनमिंग, चीन (अक्टूबर 2021) में और चरण II मॉन्ट्रियल, कनाडा (दिसंबर 2022) में।

    थीम: "पारिस्थितिक सभ्यता: पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण"।

    प्राथमिक उद्देश्य: समाप्त हो चुके आइची लक्ष्यों को बदलने के लिए एक नया ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (GBF) अपनाना।

    3. COP 15 के प्रमुख परिणाम

    कुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF को अपनाना:

    - संरचना: 2050 के लिए 4 दीर्घकालिक लक्ष्य और 2030 के लिए 23 कार्रवाई-उन्मुख लक्ष्य शामिल हैं।

    - 30×30 संकल्प: 2030 तक दुनिया की 30% भूमि और 30% महासागरों का संरक्षण करने का आधारभूत लक्ष्य।

    - कानूनी स्थिति: यह ढांचा गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी (non-legally binding) है।

    प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन (HAC): कोस्टा रिका, फ्रांस और यूके (महासागर सह-अध्यक्ष) की सह-अध्यक्षता में >100 देशों का एक अंतर-सरकारी समूह, जो 30x30 संकल्प के केंद्रीय लक्ष्य को आगे बढ़ा रहा है।

    ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड (GBF Fund): वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) से GBF कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए एक "विशेष ट्रस्ट फंड" (2023-2030) स्थापित करने का अनुरोध किया गया था।

    डिजिटल अनुक्रम सूचना (DSI) पर बहुपक्षीय कोष: डिजीटल आनुवंशिक डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बँवारे के लिए स्थापित किया गया।

    जेंडर एक्शन प्लान: ढांचे के लिंग-उत्तरदायी (gender-responsive) कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया।

    निगरानी और रिपोर्टिंग: संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन प्रयासों के तहत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ट्रैकिंग के समान राष्ट्रीय कार्य योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

    आइची लक्ष्य बनाम कुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF
    विशेषताआइची जैव विविधता लक्ष्यकुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF
    समयरेखा2011 - 20202022 - 2030 (लक्ष्य) / 2050 (दीर्घकालिक लक्ष्य)
    लक्ष्यों की संख्या2023 लक्ष्य (और 4 दीर्घकालिक लक्ष्य)
    प्रमुख फ्लैगशिप लक्ष्य17% भूमि, 10% तटीय/समुद्री क्षेत्र की रक्षा करें'30x30' संकल्प (30% भूमि और 30% महासागर)
    वित्तपोषण तंत्रएक समर्पित ढांचागत निधि का अभाव थाग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड (GEF के माध्यम से)
    डिजिटल अनुक्रमणव्यापक रूप से संबोधित नहीं किया गयासमर्पित DSI बहुपक्षीय कोष स्थापित

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक (GBO) रिपोर्ट जैविक विविधता पर सम्मेलन (UN) के सचिवालय द्वारा प्रकाशित की जाती है।
    • 30x30 संकल्प का लक्ष्य वर्ष 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि और इसके 30% महासागरों की रक्षा करना है।
    • कुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जो राष्ट्रीय कार्य योजनाओं और सहकर्मी समीक्षा (peer review) पर निर्भर है।
    • उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन (HAC) की सह-अध्यक्षता कोस्टा रिका और फ्रांस द्वारा की जाती है, जिसमें यूके महासागर सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
    • GBF फंड का प्रबंधन वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा किया जाता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • आइची लक्ष्यों की एक बड़ी खामी परिमाणात्मक मेट्रिक्स की कमी थी; कुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के लिए एक मजबूत 'पेरिस समझौते-शैली' निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र को अनिवार्य करके इसे ठीक करने का प्रयास करता है।
    • डिजिटल अनुक्रम सूचना (DSI) पर बहुपक्षीय कोष को शामिल करना विकासशील देशों के लिए एक बड़ी जीत का प्रतिनिधित्व करता है, यह सुनिश्चित करता है कि भौतिक नमूना निष्कर्षण के बिना डिजिटल DNA डेटाबेस के माध्यम से बायोपायरेसी को अंततः विनियमित और मुआवजा दिया जाए।
    • जबकि 30x30 संकल्प अत्यधिक महत्वाकांक्षी है, कानूनी रूप से बाध्यकारी तंत्र के बिना इसका कार्यान्वयन काफी हद तक अमीर देशों द्वारा GBF फंड के स्वैच्छिक पूंजीकरण पर निर्भर करता है, जो वैश्विक समानता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

    लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)

    CITES एक ऐतिहासिक, कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो यह सुनिश्चित करती है कि जंगली जानवरों और पौधों के सीमा-पार व्यापार से उनके जंगल में जीवित रहने को कोई खतरा न हो। यह प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम के आधार पर परिशिष्टों (Appendices) की एक सख्त, तीन-स्तरीय प्रणाली के माध्यम से व्यापार को नियंत्रित करता है।

    CITES क्या है?

    वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को कोई खतरा न हो।

    पृष्ठभूमि: 1963 में IUCN सदस्यों की एक बैठक में अपनाए गए एक संकल्प के परिणामस्वरूप तैयार किया गया। यह औपचारिक रूप से 1975 में लागू हुआ।

    सदस्यता: वर्तमान में भारत सहित इसके 184 पक्षकार (Parties) हैं।

    संधि की प्रकृति: CITES पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। हालाँकि, यह राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेता है; बल्कि, यह एक ढांचा प्रदान करता है जिसका प्रत्येक पक्ष द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए अपना स्वयं का घरेलू कानून अपनाना होगा कि CITES को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए।

    CITES लिस्टिंग (परिशिष्ट / Appendices)

    CITES चयनित प्रजातियों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कुछ नियंत्रणों के अधीन काम करता है। कन्वेंशन द्वारा कवर की गई प्रजातियों के सभी आयात, निर्यात, पुनः निर्यात और समुद्र से परिचय को लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से अधिकृत किया जाना चाहिए। प्रजातियों को तीन परिशिष्टों में वर्गीकृत किया गया है:

    परिशिष्ट I (Appendix I - अधिकतम सुरक्षा)

    उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जो सबसे अधिक लुप्तप्राय हैं और जिनके विलुप्त होने का खतरा है।

    व्यापार नियम: CITES इन प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार को सख्ती से प्रतिबंधित करता है। व्यापार की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों (जैसे, गैर-वाणिज्यिक वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए) में दी जाती है और इसके लिए आयात और निर्यात दोनों परमिट की आवश्यकता होती है।

    परिशिष्ट II (Appendix II - विनियमित व्यापार)

    उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जिनके अभी विलुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन यदि व्यापार को सख्ती से नियंत्रित नहीं किया गया तो ऐसा हो सकता है।

    एक जैसी दिखने वाली प्रजातियां (Look-Alike Species): इसमें वे प्रजातियां भी शामिल हैं जिनके व्यापार में नमूने संरक्षण कारणों से सूचीबद्ध प्रजातियों के समान दिखते हैं, ताकि गलत पहचान के माध्यम से अवैध तस्करी को रोका जा सके।

    व्यापार नियम: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति है लेकिन यह भारी विनियमित है, जिसके लिए निर्यात परमिट की आवश्यकता होती है।

    परिशिष्ट III (Appendix III - देश-विशिष्ट अनुरोध)

    उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें किसी विशिष्ट पक्ष (देश) के अनुरोध पर शामिल किया जाता है जो पहले से ही उस प्रजाति के व्यापार को नियंत्रित करता है और अवैध शोषण को रोकने के लिए अन्य देशों के सहयोग की आवश्यकता होती है।

    व्यापार नियम: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति केवल उचित परमिट या उत्पत्ति के प्रमाण पत्र (certificates of origin) की प्रस्तुति पर ही दी जाती है।

    CITES परिशिष्ट एक नज़र में
    परिशिष्टविलुप्ति का जोखिमवाणिज्यिक व्यापार नीति
    परिशिष्ट Iसबसे अधिक लुप्तप्राय / खतरे मेंसख्ती से निषिद्ध (केवल गैर-वाणिज्यिक अनुसंधान के लिए अनुमति)
    परिशिष्ट IIवर्तमान में खतरे में नहीं, लेकिन नियंत्रण के बिना जोखिम मेंविनियमित (निर्यात परमिट के साथ अनुमति; एक जैसी दिखने वाली प्रजातियां शामिल हैं)
    परिशिष्ट IIIकम से कम एक देश में संरक्षित जो वैश्विक मदद मांग रहा हैअनुमत (निर्यात परमिट और उत्पत्ति के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • CITES कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन यह स्वतः-निष्पादित (self-executing) नहीं है। देशों को इसे लागू करने के लिए अपने स्वयं के घरेलू कानून पारित करने होंगे।
    • भारत में, वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 ने स्पष्ट रूप से CITES प्रावधानों को मूल रूप से लागू करने के लिए एक नई 'अनुसूची IV' (Schedule IV) बनाई।
    • परिशिष्ट I (Appendix I) प्रजातियों का वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हालाँकि, घरेलू व्यापार राष्ट्रीय कानूनों द्वारा शासित होता है।
    • 'एक जैसी दिखने वाली प्रजातियों' (Look-alike species) को परिशिष्ट II में रखा गया है। यह तस्करों को एक अत्यधिक लुप्तप्राय परिशिष्ट I प्रजाति को एक सामान्य प्रजाति के रूप में पारित करने से रोकने के लिए एक प्रशासनिक उपकरण है।
    • परिशिष्ट III एकमात्र सूची है जहाँ एक देश अपनी तस्करी को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए एकतरफा किसी प्रजाति को जोड़ सकता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • अवैध वन्यजीव व्यापार एक बहु-अरब डॉलर का अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध है। CITES इसका मुकाबला करने के लिए प्राथमिक वैश्विक तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो संरक्षण जीव विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क कानून के चौराहे पर प्रभावी ढंग से कार्य करता है।
    • अपनी कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रकृति के बावजूद, CITES की प्रभावकारिता अक्सर कमजोर घरेलू प्रवर्तन, सीमा चौकियों पर भ्रष्टाचार और डार्क-वेब वन्यजीव बाजारों के फलने-फूलने से कम हो जाती है।
    • भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (2022 संशोधन के माध्यम से) में CITES का हालिया एकीकरण भारत की घरेलू संरक्षण प्राथमिकताओं को उसके अंतरराष्ट्रीय राजनयिक दायित्वों के साथ संरेखित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) जैसे अधिकारियों को सशक्त बनाता है।

    प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन (CMS) और स्टॉकहोम सम्मेलन

    प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन (CMS) सीमा-पार प्रवासी जानवरों के उनके पूरे आवास क्षेत्र में संरक्षण के लिए एक अनूठा वैश्विक मंच प्रदान करता है। इस बीच, ऐतिहासिक 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन ने आधुनिक वैश्विक पर्यावरण शासन की नींव रखी, जिसने UNEP को जन्म दिया और CBD तथा UNFCCC जैसी भविष्य की मेगा-संधियों को प्रेरित किया।

    1. प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन (CMS)

    व्यापक रूप से बॉन कन्वेंशन (Bonn Convention) के रूप में भी जाना जाता है, CMS प्रवासी जानवरों और उनके आवासों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है।

    पृष्ठभूमि: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के तत्वावधान में 1979 में हस्ताक्षर किए गए।

    सदस्यता: इसमें भारत और यूरोपीय संघ सहित 130 देश शामिल हैं।

    अनूठा जनादेश: CMS एकमात्र वैश्विक संगठन है जो विशेष रूप से स्थलीय, जलीय और एवियन (पक्षी) प्रवासी प्रजातियों के उनके पूरे क्षेत्र (विभिन्न राष्ट्रीय सीमाओं के पार) में संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है।

    CMS परिशिष्ट (Appendices)

    CMS प्रजातियों को उनके संरक्षण की जरूरतों के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:

    परिशिष्ट I (संकटग्रस्त): इसमें वे प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं जिनके विलुप्त होने का खतरा है। सख्त सुरक्षा अनिवार्य है।

    परिशिष्ट II (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग): इसमें वे प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है या उससे काफी लाभ होगा।

    भारत और CMS

    भारत 1983 से CMS का एक प्रतिबद्ध पक्ष रहा है।

    विशिष्ट MoU: भारत ने विशिष्ट प्रजातियों की रक्षा के लिए CMS ढांचे के तहत विशेष समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं:

    1. साइबेरियन क्रेन

    2. समुद्री कछुए

    3. डुगोंग (समुद्री गाय)

    4. रैप्टर्स (शिकारी पक्षी)

    फ्लाईवे एक्शन प्लान: भारत ने उपमहाद्वीप से गुजरने वाले पक्षियों के महत्वपूर्ण प्रवासी मार्गों की रक्षा के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे (Central Asian Flyway) एक्शन प्लान पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

    2. स्टॉकहोम सम्मेलन (1972)

    औपचारिक रूप से मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में जाना जाने वाला यह अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र का पहला बड़ा सम्मेलन था।

    थीम: *'केवल एक पृथ्वी' (Only One Earth)(1972)।

    भागीदारी: 122 देशों ने ऐतिहासिक स्टॉकहोम घोषणा को अपनाया।

    मुख्य परिणाम और विरासत

    कोई नुकसान न पहुँचाना (Do No Harm): यह सिद्धांत स्थापित किया कि देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी गतिविधियाँ अन्य देशों को पर्यावरणीय नुकसान न पहुँचाएँ।

    UNEP का जन्म: इसके कारण तत्काल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की स्थापना हुई।

    वैश्विक संधियों की उत्पत्ति: स्टॉकहोम सम्मेलन को आधुनिक पर्यावरणवाद का उत्प्रेरक माना जाता है। ग्रहीय संकटों को संबोधित करने वाले अधिकांश प्रमुख सम्मेलन—जैसे UNFCCC (जलवायु परिवर्तन), UNCCD (मरुस्थलीकरण), और CBD (जैव विविधता)—अपनी दार्शनिक उत्पत्ति का पता स्टॉकहोम घोषणा से लगाते हैं।

    त्वरित तथ्य: CMS और स्टॉकहोम सम्मेलन
    विशेषताCMS (बॉन कन्वेंशन)स्टॉकहोम सम्मेलन
    वर्ष19791972
    प्राथमिक फोकसप्रवासी प्रजातियां (पक्षी, समुद्री, स्थलीय)वैश्विक मानव पर्यावरण
    छाता निकाय (Umbrella Body)UNEPसंयुक्त राष्ट्र
    मुख्य परिणामसीमा-पार प्रजातियों की सुरक्षा के लिए परिशिष्टUNEP का जन्म; रियो 1992 सम्मेलनों को प्रेरित किया

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • CMS को वैकल्पिक रूप से और अक्सर 'बॉन कन्वेंशन' कहा जाता है। इसे CITES के साथ भ्रमित न करें।
    • CITES (जो व्यापार को नियंत्रित करता है और जिसमें 3 परिशिष्ट हैं) के विपरीत, CMS सख्ती से प्रवासी मार्गों/आवासों के संरक्षण पर केंद्रित है और इसमें 2 परिशिष्ट हैं।
    • भारत के पास डुगोंग, समुद्री कछुए, साइबेरियन क्रेन और रैप्टर्स के लिए CMS के तहत विशिष्ट MoUs हैं।
    • 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणामस्वरूप सीधे नैरोबी, केन्या में मुख्यालय वाले UNEP का निर्माण हुआ।
    • 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के विषय 'केवल एक पृथ्वी' (Only One Earth) का 50 साल बाद विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के लिए फिर से उपयोग किया गया था।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • प्रवासी प्रजातियां राजनीतिक सीमाओं का सम्मान नहीं करती हैं, जिससे खंडित राष्ट्रीय संरक्षण प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। CMS पूरे फ्लाईवे और स्विम-वे के साथ समन्वित, सीमा-पार पारिस्थितिक शासन को अनिवार्य करके इस 'ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स' (Tragedy of the Commons) को संबोधित करता है।
    • 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून का 'मैग्ना कार्टा' माना जाता है। इसने वैश्विक प्रतिमान को प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण राज्य संप्रभुता से वैश्विक कॉमन्स की रक्षा के लिए एक साझा जिम्मेदारी में बदल दिया।
    • मध्य एशियाई फ्लाईवे (CAF) एक्शन प्लान भारत की रणनीतिक भू-राजनीतिक और पारिस्थितिक स्थिति पर प्रकाश डालता है; आर्कटिक में प्रजनन करने वाले और भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दियां बिताने वाले प्रवासी पक्षियों के अस्तित्व के लिए भारत में आर्द्रभूमि का संरक्षण महत्वपूर्ण है।

    जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)

    UNFCCC जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाई गई मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 'सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों' (CBDR) के सिद्धांत पर काम करते हुए, यह उत्सर्जन में कमी और जलवायु वित्तपोषण के बोझ को समान रूप से वितरित करने के लिए दुनिया को अनुलग्नक I (Annex I), अनुलग्नक II (Annex II), और गैर-अनुलग्नक I (Non-Annex I) देशों में वर्गीकृत करता है।

    1. UNFCCC का अवलोकन

    जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बुनियादी कानूनी ढांचा और सिद्धांत निर्धारित करता है।

    पृष्ठभूमि: 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED), जिसे व्यापक रूप से पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit) के रूप में जाना जाता है, में पेश किया गया।

    सदस्यता: कन्वेंशन की लगभग सार्वभौमिक सदस्यता है, जिसकी पुष्टि भारत सहित 197 देशों ने की है।

    प्राथमिक उद्देश्य: वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस (GHG) सांद्रता का उस स्तर पर स्थिरीकरण जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवजनित (मानव-प्रेरित) हस्तक्षेप को रोक सके।

    2. मुख्य विशेषताएं और सिद्धांत

    CBDR सिद्धांत: UNFCCC का मूल दर्शन सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं (CBDR-RC) है। यह स्वीकार करता है कि यद्यपि जलवायु परिवर्तन एक आम वैश्विक समस्या है, लेकिन GHG उत्सर्जन के लिए विभिन्न राज्यों की अलग-अलग ऐतिहासिक जिम्मेदारियां हैं और इसे संबोधित करने के लिए अलग-अलग वित्तीय/तकनीकी क्षमताएं हैं।

    पार्टियों का सम्मेलन (COP - Conference of Parties): COP UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP की आधिकारिक बैठकें हैं जहाँ वैश्विक जलवायु नीतियों पर बातचीत की जाती है।

    3. पार्टियों (देशों) का वर्गीकरण

    CBDR सिद्धांत को लागू करने के लिए, कन्वेंशन 1992 में उनकी अलग-अलग प्रतिबद्धताओं और आर्थिक स्थिति के आधार पर देशों को तीन मुख्य परिचालन समूहों में विभाजित करता है:

    अनुलग्नक I (Annex I) पार्टियां: इसमें वे औद्योगिक देश शामिल हैं जो 1992 में OECD के सदस्य थे, साथ ही संक्रमण के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था वाले देश (EIT पार्टियां, जैसे रूसी संघ, बाल्टिक राज्य और मध्य/पूर्वी यूरोपीय राज्य)।

    अनुलग्नक II (Annex II) पार्टियां: Annex I का एक उप-समूह। इसमें केवल OECD सदस्य शामिल हैं (EIT पार्टियों को छोड़कर)। उन पर विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का विशिष्ट अनिवार्य बोझ है।

    गैर-अनुलग्नक I (Non-Annex I) पार्टियां: अधिकांशतः विकासशील देश। कमजोर समूहों (जैसे निचले तटीय क्षेत्र या सूखा-ग्रस्त राष्ट्र) और 46 सबसे कम विकसित देशों (LDCs) को जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने की उनकी सीमित क्षमता के कारण विशेष ध्यान दिया जाता है।

    UNFCCC देश वर्गीकरण (अनुलग्नक)
    वर्गीकरणसंरचनामुख्य जिम्मेदारियां / विशेषताएं
    Annex I (अनुलग्नक I)OECD (1992) + संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाएं (EIT)ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर तक कम करने का संकल्प लिया।
    Annex II (अनुलग्नक II)केवल OECD (1992) (Annex I का उपसमुच्चय)विकासशील/EIT देशों को वित्तीय संसाधन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक प्रदान करने की आवश्यकता है।
    Non-Annex I (गैर-अनुलग्नक I)विकासशील देश और LDC (जैसे, भारत)शुरुआत में कोई बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य नहीं; जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील; तकनीक/वित्त पोषण के प्राप्तकर्ता।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • UNFCCC का जन्म 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (CBD और UNCCD के साथ) से हुआ था (इन्हें अक्सर 'रियो कन्वेंशन' कहा जाता है)।
    • CBDR (सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां) विकसित देशों द्वारा ऐतिहासिक उत्सर्जन को स्वीकार करने वाला मूलभूत सिद्धांत है।
    • महत्वपूर्ण अंतर: Annex II देश Annex I देशों का एक उपसमुच्चय (SUBSET) हैं। Annex II में रूस जैसे EIT (संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाएं) शामिल नहीं हैं।
    • मूल कन्वेंशन के तहत केवल Annex II देशों पर जलवायु वित्त प्रदान करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का कानूनी दायित्व है।
    • UNFCCC ढांचे के तहत भारत एक Non-Annex I (गैर-अनुलग्नक I) देश है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • Annex I/II वर्गीकरणों में अंतर्निहित 'ऐतिहासिक जिम्मेदारी' (Historical Responsibility) की अवधारणा जलवायु न्याय का आधार बनती है। विकासशील देशों का तर्क है कि चूंकि 'ग्लोबल नॉर्थ' ने औद्योगीकरण के दौरान अधिकांश वैश्विक कार्बन बजट की खपत की, इसलिए उन्हें शमन और अनुकूलन (mitigation and adaptation) की प्राथमिक लागत वहन करनी चाहिए।
    • Annex और Non-Annex देशों के कठोर द्विआधारी वर्गीकरण ने बाद के वर्षों (जैसे क्योटो प्रोटोकॉल) में कूटनीतिक गतिरोध पैदा किया, क्योंकि विकसित देशों ने चीन और भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं से उत्सर्जन में कटौती की मांग की, जिन्हें Non-Annex I के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
    • Annex II पार्टियों के लिए 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण' को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता आधुनिक COP शिखर सम्मेलनों में सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक बनी हुई है, क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) 'ग्लोबल साउथ' (Global South) में हरित प्रौद्योगिकियों के प्रवाह को भारी रूप से प्रतिबंधित करते हैं।

    क्योटो प्रोटोकॉल और बाज़ार-आधारित तंत्र

    1997 में COP-3 में अपनाया गया क्योटो प्रोटोकॉल विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करके UNFCCC को क्रियान्वित करने वाली पहली संधि थी। इन कटौतियों की आर्थिक लागत को कम करने के लिए, इसने तीन लचीले, बाजार-आधारित तंत्र पेश किए: उत्सर्जन व्यापार, स्वच्छ विकास तंत्र (CDM), और संयुक्त कार्यान्वयन (JI)।

    1. क्योटो प्रोटोकॉल (COP-3, 1997)

    पृष्ठभूमि: 1997 में क्योटो, जापान में अपनाया गया, लेकिन यह बहुत बाद में 2005 में लागू हुआ।

    सदस्यता: इस प्रोटोकॉल के 192 पक्षकार (Parties) हैं।

    मुख्य विशेषता: यह औद्योगिक देशों और संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाओं को सहमत व्यक्तिगत लक्ष्यों के आधार पर ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को सीमित करने और कम करने के लिए प्रतिबद्ध करके UNFCCC को क्रियान्वित करता है।

    CBDR सिद्धांत: यह केवल विकसित देशों को बाध्य करता है। यह "सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी" (CBDR) के सिद्धांत के तहत उन पर भारी बोझ डालता है, जो वैश्विक उत्सर्जन में उनके ऐतिहासिक योगदान को स्वीकार करता है।

    2. बाज़ार-आधारित तंत्र (Market-Based Mechanisms)

    विकसित देशों को उनके उत्सर्जन लक्ष्यों को लागत-प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करने के लिए, प्रोटोकॉल ने तीन लचीले तंत्र स्थापित किए:

    A. अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार (IET)

    अवधारणा: एक प्रणाली जो उन देशों को अपने अतिरिक्त उत्सर्जन भत्ते (अनुमत उत्सर्जन जिनका "उपयोग" नहीं किया गया) उन देशों को बेचने की अनुमति देती है जो अपने लक्ष्यों से ऊपर हैं। यह "उत्सर्जन करने के परमिट" के लिए एक बाज़ार बनाता है।

    उदाहरण: यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (EU ETS), जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन बाज़ार है।

    B. स्वच्छ विकास तंत्र (CDM - Clean Development Mechanism)

    अवधारणा: विकसित देशों (बाध्यकारी लक्ष्यों वाले Annex B पक्ष) को विकासशील देशों में उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति देता है।

    लाभ:

    - विकसित देशों के लिए: वे प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (CERs - Certified Emission Reductions) अर्जित करते हैं, जो उनके अपने क्योटो लक्ष्यों में गिने जाते हैं।

    - विकासशील देशों के लिए: उन्हें विदेशी निवेश, सतत विकास लाभ और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्राप्त होता है।

    उदाहरण: विकासशील देशों में पवन ऊर्जा फार्म, सौर ऊर्जा संयंत्र, या ऊर्जा-कुशल औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण।

    C. संयुक्त कार्यान्वयन (JI - Joint Implementation)

    अवधारणा: CDM के समान, लेकिन इसमें मेजबान देश (host country) विकासशील देश के बजाय एक अन्य विकसित देश (Annex I देश) होता है।

    व्यापार योग्य इकाई: JI परियोजनाओं से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट को उत्सर्जन कटौती इकाइयां (ERUs - Emissions Reductions Units) कहा जाता है।

    क्योटो प्रोटोकॉल के लचीले तंत्र
    तंत्रनिवेश करने वाला देशमेजबान देशउत्पन्न व्यापार योग्य इकाई
    स्वच्छ विकास तंत्र (CDM)विकसित (Annex I)विकासशील (Non-Annex I)CERs (प्रमाणित उत्सर्जन कटौती)
    संयुक्त कार्यान्वयन (JI)विकसित (Annex I)विकसित (Annex I / EIT)ERUs (उत्सर्जन कटौती इकाइयां)
    उत्सर्जन व्यापार (IET)विकसित (Annex I)विकसित (Annex I)AAUs (Assigned Amount Units)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • क्योटो प्रोटोकॉल विकसित देशों पर सख्ती से बाध्यकारी (BINDING) है, UNFCCC के विपरीत जो केवल एक ढांचा था।
    • 'CER' (प्रमाणित उत्सर्जन कटौती) विशेष रूप से स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) से जुड़ा है, जिसमें भारत जैसे विकासशील देश शामिल हैं।
    • 'ERU' (उत्सर्जन कटौती इकाई) संयुक्त कार्यान्वयन (JI) से जुड़ा है, जो दो विकसित देशों के बीच होता है।
    • भारत ने विकसित देशों द्वारा वित्त पोषित कई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की मेजबानी करते हुए CDM बाजार में सक्रिय रूप से भाग लिया।
    • क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया था लेकिन इसे लागू होने में 8 साल (2005) लग गए क्योंकि इसके लिए वैश्विक उत्सर्जन के 55% हिस्से वाले देशों द्वारा पुष्टि की आवश्यकता थी।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • क्योटो के तहत बाज़ार-आधारित तंत्र अग्रणी थे क्योंकि उन्होंने अनिवार्य रूप से कार्बन का 'व्यवसायीकरण' (commodified) किया। उन्होंने यह अवधारणा पेश की कि एक टन CO2 को कम करने से समान वैश्विक जलवायु लाभ होता है, चाहे वह भौगोलिक रूप से कहीं भी कम हो, जिससे विकसित देशों को कम आर्थिक लागत पर लक्ष्यों को पूरा करने की अनुमति मिलती है।
    • क्योटो प्रोटोकॉल की एक बड़ी आलोचना इसका सीमित दायरा था; चूंकि इसने केवल विकसित देशों को बाध्य किया, इसलिए चीन और भारत जैसे प्रमुख उभरते उत्सर्जकों पर कोई सीमा नहीं थी, जिसके कारण अमेरिका जैसे देशों ने संधि की पुष्टि करने से इनकार कर दिया।
    • CDM को 'अतिरिक्तता' (additionality) के लिए जांच का सामना करना पड़ा - क्या विकासशील देशों में हरित परियोजनाएं विदेशी कार्बन क्रेडिट वित्त पोषण के बिना भी वैसे ही होतीं। यदि वे होतीं, तो वैश्विक शुद्ध उत्सर्जन वास्तव में बढ़ गया क्योंकि विकसित देशों ने घर पर प्रदूषण जारी रखने के लिए उन 'नकली' क्रेडिट का उपयोग किया।

    महत्वपूर्ण मील के पत्थर: बाली से पेरिस समझौते तक

    जलवायु कूटनीति के विकास में टॉप-डाउन क्योटो प्रोटोकॉल से बॉटम-अप पेरिस समझौते की ओर एक बड़ा बदलाव देखा गया। कैनकन में ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) जैसे प्रमुख संस्थानों का जन्म हुआ, जिसने ऐतिहासिक 2015 पेरिस समझौते का मार्ग प्रशस्त किया, जो सभी देशों को ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है।

    1. पेरिस से पहले के मील के पत्थर (2007 - 2010)

    COP-13, बाली (2007): बाली एक्शन प्लान अपनाया गया। देशों ने उत्सर्जन में 'गहरी कटौती' की आवश्यकता को पहचाना और अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) को अपनाया।

    COP-15, कोपेनहेगन (2009): इसके परिणामस्वरूप कोपेनहेगन समझौता (USA और BASIC देशों द्वारा तैयार) हुआ। इसने घोषणा की कि ग्लोबल वार्मिंग को 2°C तक सीमित किया जाना चाहिए लेकिन यह स्वैच्छिक था और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था।

    COP-16, कैनकन (2010): जलवायु वित्त और तकनीक के दो प्रमुख स्तंभ स्थापित किए: ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) और प्रौद्योगिकी तंत्र (Technology Mechanism)।

    2. COP-21, पेरिस (2015): पेरिस समझौता

    पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। बातचीत डरबन (डरबन प्लेटफॉर्म) में COP-17 में शुरू हुई। इसे 2015 में अपनाया गया और 2016 में लागू किया गया।

    दीर्घकालिक लक्ष्य

    1. वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे रखना।

    2. वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास करना।

    3. इस सदी के उत्तरार्ध में नेट जीरो उत्सर्जन (Net Zero emissions) प्राप्त करना।

    3. पेरिस समझौते के प्रमुख स्तंभ

    राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs): देशों द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य जलवायु कार्य योजनाएँ। इन्हें अद्यतन किया जाना चाहिए और हर 5 साल में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

    दीर्घकालिक रणनीतियाँ (LT-LEDS): स्वैच्छिक रणनीतियाँ जो NDCs को प्रासंगिक बनाने के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टि प्रदान करती हैं।

    उन्नत पारदर्शिता ढांचा (ETF): 2024 से शुरू होने वाली एक एकल, सार्वभौमिक प्रक्रिया ताकि देश पारदर्शी रूप से अपने जलवायु कार्यों की रिपोर्ट कर सकें। काटोवाइस (2018) में COP-24 में नियमों को अंतिम रूप दिया गया था।

    ग्लोबल स्टॉकटेक (GST): पेरिस लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक वैश्विक प्रगति का आवधिक मूल्यांकन। यह हर 5 साल में होता है (पहला 2023 में था)।

    4. कार्बन न्यूट्रल बनाम नेट जीरो

    कार्बन न्यूट्रल: कार्बन सिंक में वायुमंडल से कार्बन को अवशोषित करने के साथ उत्सर्जित कार्बन को संतुलित करना।

    नेट जीरो: यह सुनिश्चित करना कि कोई गतिविधि कुल मिलाकर शून्य कार्बन उत्सर्जन जारी करे। नोट: भारत ने COP-26 में 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का संकल्प लिया है।

    पेरिस-पूर्व COP के प्रमुख मील के पत्थर
    COP और वर्षस्थानप्रमुख परिणाम / स्थापना
    COP-13 (2007)बाली, इंडोनेशियाबाली एक्शन प्लान, अनुकूलन कोष (Adaptation Fund)
    COP-15 (2009)कोपेनहेगन, डेनमार्ककोपेनहेगन समझौता (स्वैच्छिक 2°C सीमा)
    COP-16 (2010)कैनकन, मेक्सिकोग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF), प्रौद्योगिकी तंत्र
    COP-17 (2011)डरबन, दक्षिण अफ्रीकाडरबन प्लेटफॉर्म (पेरिस वार्ता शुरू हुई)
    पेरिस समझौते के तंत्र
    तंत्रअनिवार्य/स्वैच्छिकआवृत्ति (Frequency)
    NDCsअनिवार्यहर 5 साल में
    LT-LEDS (दीर्घकालिक रणनीतियाँ)स्वैच्छिकएक बार (दृष्टि उन्मुख)
    ग्लोबल स्टॉकटेक (GST)अनिवार्य मूल्यांकनहर 5 साल में (पहला 2023 में)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) की स्थापना कैनकन में COP-16 में हुई थी, पेरिस में नहीं।
    • पेरिस समझौता क्योटो प्रोटोकॉल के 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण से 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण (NDCs के माध्यम से) में बदल गया है।
    • हर 5 साल में NDCs प्रस्तुत करना कानूनी रूप से आवश्यक है, लेकिन उनके अंदर वास्तविक उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य स्वैच्छिक हैं।
    • सामूहिक प्रगति का आकलन करने के लिए पहला ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) 2023 में हुआ था।
    • 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की औपचारिक प्रतिबद्धता ग्लासगो में COP-26 में की गई थी।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • पेरिस समझौते ने सभी देशों—विकसित और विकासशील—को NDCs प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार बनाकर क्योटो प्रोटोकॉल के Annex बनाम Non-Annex गतिरोध को हल किया, जबकि अभी भी उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने की अनुमति देकर CBDR-RC सिद्धांत का पालन किया।
    • उन्नत पारदर्शिता ढांचा (ETF) पेरिस समझौते की 'रीढ़' है। सभी देशों को एक सार्वभौमिक रिपोर्टिंग मानक (2024 से शुरू) के अधीन करके, यह अंतर्राष्ट्रीय विश्वास बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश अपनी जलवायु उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ाकर न बताएं।
    • जबकि ग्लोबल स्टॉकटेक सामूहिक प्रगति का मूल्यांकन करता है, यह खराब प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत देशों को अलग नहीं करता है। यह 'नाम और प्रोत्साहन' दृष्टिकोण कूटनीतिक शत्रुता से बचाता है लेकिन इस बारे में चिंता पैदा करता है कि क्या विनाशकारी 1.5 डिग्री सेल्सियस ओवरशूट को रोकने के लिए केवल साथियों का दबाव (peer pressure) पर्याप्त है।

    हाल के जलवायु मील के पत्थर: COP-26 (ग्लासगो) और COP-27 (शर्म अल-शेख)

    हाल के जलवायु शिखर सम्मेलनों ने वैश्विक प्रतिबद्धताओं को फिर से परिभाषित किया है। ग्लासगो में COP-26 को भारत के साहसिक 'पंचामृत' (Panchamrit) संकल्पों द्वारा परिभाषित किया गया था, जबकि मिस्र में COP-27 ने लंबे समय से मांग किए जा रहे 'लॉस एंड डैमेज फंड' (Loss and Damage Fund) की स्थापना करके जलवायु न्याय के लिए एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की।

    1. COP-26, ग्लासगो (2021)

    ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट: 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग सीमा को जीवित रखने के लिए हानिकारक उत्सर्जन को प्रतिबंधित करने का लक्ष्य।

    ग्लोबल मीथेन प्लेज (Global Methane Pledge): 2020 के स्तर की तुलना में 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 30% तक सीमित करने का लक्ष्य।

    बियॉन्ड ऑयल एंड गैस एलायंस (BOGA): कोस्टा रिका और डेनमार्क के नेतृत्व में तेल/गैस की खोज के लिए नए लाइसेंसिंग दौर को समाप्त करने की पहल।

    सौर निवेश कार्रवाई एजेंडा: 2030 तक सौर निवेश में 1 ट्रिलियन जुटाने के लिए WRI, ISA और ब्लूमबर्ग द्वारा लॉन्च किया गया।

    2. COP-26 में भारत का 'पंचामृत' (Panchamrit)

    भारत ने अपनी उन्नत जलवायु कार्य योजना के रूप में पांच अमृत तत्वों (पंचामृत) को प्रस्तुत किया:

    1. 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुँचना।

    2. 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना।

    3. अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करना।

    4. 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% (2005 के स्तर से) तक कम करना।

    5. 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना।

    3. COP-27, शर्म अल-शेख (2022)

    लॉस एंड डैमेज फंड (Loss and Damage Fund): कमजोर देशों को अपरिवर्तनीय जलवायु प्रभावों के लिए मुआवजा देने के लिए एक ऐतिहासिक कोष।

    शर्म अल-शेख अनुकूलन एजेंडा: 2030 तक 4 बिलियन कमजोर लोगों के लिए लचीलापन बनाने के 30 लक्ष्य, सालाना 140B-300B जुटाना।

    मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC): मैंग्रोव संरक्षण में तेजी लाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और इंडोनेशिया के नेतृत्व में। सदस्यों में भारत, UAE, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका शामिल हैं।

    ग्लोबल शील्ड फंड: G7 और V20 समूह (20 कमजोर देश) की त्वरित आपदा बीमा वित्तपोषण के लिए एक संयुक्त पहल।

    मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम (MARS): मीथेन उत्सर्जन का पता लगाने और निपटने के लिए UNEP की IMEO रणनीति के तहत एक उपग्रह-आधारित प्रणाली।

    Early Warnings for All (सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी): 5 वर्षों के भीतर प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के साथ पृथ्वी पर हर किसी की रक्षा करने के लिए 3.1 बिलियन का UN/WMO प्लान।

    4. COP-27 में भारत के नेतृत्व वाली / सहयोगी पहल

    "इन आवर लाइफटाइम" (In our LiFEtime) अभियान: पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) के तहत राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और UNDP द्वारा युवाओं (18-23 वर्ष) को स्थायी जीवन शैली (sustainable lifestyles) अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया।

    25-सूत्रीय कार्य योजना: 5 प्रमुख क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करने के लिए भारत सहित 50% से अधिक वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों द्वारा शुरू की गई: बिजली, सड़क परिवहन, इस्पात, हाइड्रोजन और कृषि।

    > क्या आप जानते हैं? > जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले का एक गाँव पल्ली (Palli) , भारत की पहली कार्बन-न्यूट्रल पंचायत बन गया है।

    COP-27 में प्रमुख पहल
    पहलके नेतृत्व मेंमूल उद्देश्य
    मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC)UAE और इंडोनेशिया (भारत एक सदस्य है)मैंग्रोव वनों के संरक्षण में तेजी लाना
    ग्लोबल शील्ड फंडG7 और V20 समूहकमजोर राष्ट्रों के लिए आपदा बीमा तक त्वरित पहुँच प्रदान करना
    MARSUNEP (IMEO रणनीति)मीथेन उत्सर्जन का उपग्रह-आधारित पता लगाना
    AWAReअफ्रीका-प्रथम फोकसजल सुरक्षा और अखिल-अफ्रीकी जल केंद्र
    इन आवर लाइफटाइम (In our LiFEtime)भारत (NMNH और UNDP)युवाओं (18-23) को स्थायी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • भारत के 'पंचामृत' लक्ष्यों का उद्देश्य 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म (NON-FOSSIL) ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है (इसे केवल नवीकरणीय ऊर्जा से भ्रमित न करें, क्योंकि गैर-जीवाश्म में परमाणु और बड़ी पनबिजली शामिल हैं)।
    • 'लॉस एंड डैमेज फंड' पर आधिकारिक तौर पर शर्म अल-शेख में COP-27 में सहमति बनी, जिससे दशकों के राजनयिक गतिरोध का अंत हुआ।
    • भारत मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC) का संस्थापक सदस्य है, जिसका नेतृत्व UAE और इंडोनेशिया कर रहे हैं।
    • MARS (मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम) विश्व स्तर पर मीथेन लीक का पता लगाने के लिए सैटेलाइट (SATELLITE) तकनीक पर निर्भर है।
    • पल्ली (जम्मू-कश्मीर) को भारत की पहली कार्बन-न्यूट्रल पंचायत होने का गौरव प्राप्त है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • COP-27 में 'लॉस एंड डैमेज फंड' की स्थापना जलवायु न्याय (Climate Justice) के लिए एक स्मारकीय जीत है। यह आधिकारिक तौर पर स्वीकार करता है कि 'ग्लोबल नॉर्थ' के ऐतिहासिक उत्सर्जन के कारण पहले से ही अपरिवर्तनीय आर्थिक और गैर-आर्थिक नुकसान झेल रहे 'ग्लोबल साउथ' देशों के लिए शमन और अनुकूलन अपर्याप्त हैं।
    • ग्लासगो में भारत की 'पंचामृत' घोषणा ने इसकी जलवायु कूटनीति में एक रणनीतिक बदलाव को चिह्नित किया—विकसित देशों की 'ऐतिहासिक जिम्मेदारी' पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने वाले रक्षात्मक रुख से लेकर, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में एक सक्रिय नेतृत्व की भूमिका तक।
    • मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC) 'प्रकृति-आधारित समाधान' (Nature-Based Solutions - NbS) पर बढ़ते वैश्विक जोर को उजागर करता है। मैंग्रोव तटीय समुदायों को तूफान और बढ़ते समुद्र के स्तर के खिलाफ लचीलापन प्रदान करते हुए विशाल ब्लू कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं।

    जलवायु वित्त और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)

    वैश्विक शमन और अनुकूलन प्रयासों के लिए जलवायु वित्त महत्वपूर्ण है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) इस क्षेत्र में एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में खड़ी है, जो पांच प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों के लिए आधिकारिक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करती है और SCCF और LDCF जैसे विशेष कोषों का प्रबंधन करती है।

    जलवायु वित्त (Climate Finance) क्या है?

    यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने या उनके अनुकूल होने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों के लिए वित्तपोषण को संदर्भित करता है।

    वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)

    GEF 18 एजेंसियों की एक अनूठी साझेदारी है, जिसमें दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंक और राष्ट्रीय संस्थाएं शामिल हैं।

    पृष्ठभूमि: 1991 में विश्व बैंक में एक पायलट कार्यक्रम के रूप में स्थापित। 1994 में, GEF का पुनर्गठन किया गया और यह एक स्थायी, अलग संस्था बनने के लिए विश्व बैंक प्रणाली से बाहर हो गया।

    शासन: GEF एक परिषद द्वारा शासित होता है जो इसके वित्तपोषण में योगदान देने वाले देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों से बना होता है।

    छह फोकस क्षेत्र: जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि क्षरण, लगातार जैविक प्रदूषक (POPs), और ओजोन रिक्तीकरण।

    5 प्रमुख सम्मेलनों के लिए वित्तीय तंत्र

    GEF पांच महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों के लिए आधिकारिक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है:

    1. पारे पर मिनामाता कन्वेंशन

    2. लगातार जैविक प्रदूषकों (POPs) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन

    3. जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCBD)

    4. मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCCD)

    5. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)

    GEF द्वारा प्रशासित कोष

    1. GEF ट्रस्ट फंड (स्थापना 1991): छह प्रमुख क्षेत्रों में परियोजनाओं का समर्थन करता है: जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि क्षरण, रसायन और अपशिष्ट, और स्थायी वन प्रबंधन।

    2. विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF) (स्थापना 2001): 2022-2026 की रणनीति छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) की अनुकूलन आवश्यकताओं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसने जलवायु लचीलेपन के लिए दुनिया के पहले निजी क्षेत्र के निवेश वाहन CRAFT के लॉन्च का समर्थन किया।

    3. कम विकसित देश कोष (LDCF) (स्थापना 2001): देशों को राष्ट्रीय अनुकूलन कार्य कार्यक्रम (NAPAs) और राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (NAPs) को लागू करने में मदद करता है। LDCF और SCCF दोनों को पेरिस समझौते की सेवा करने का अधिकार है।

    GEF द्वारा प्रशासित कोष
    कोष का नामस्थापना वर्षप्राथमिक फोकस
    GEF ट्रस्ट फंड1991जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन सहित 6 व्यापक केंद्र क्षेत्र
    विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)2001SIDS की अनुकूलन आवश्यकताएं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवाचार (CRAFT)
    कम विकसित देश कोष (LDCF)2001अत्यधिक संवेदनशील राष्ट्रों के लिए NAPAs और NAPs लागू करना

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • GEF अब एक स्वतंत्र संस्था है; यह 1994 तक विश्व बैंक के तहत केवल एक पायलट कार्यक्रम था।
    • GEF ठीक पांच प्रमुख सम्मेलनों के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है: UNFCCC, UNCBD, UNCCD, मिनामाता (पारा), और स्टॉकहोम (POPs)।
    • कम विकसित देश कोष (LDCF) विशेष रूप से राष्ट्रीय अनुकूलन कार्य कार्यक्रमों (NAPAs) के कार्यान्वयन का समर्थन करता है।
    • CRAFT जलवायु लचीलेपन के लिए दुनिया का पहला निजी क्षेत्र का निवेश वाहन है और इसे SCCF द्वारा समर्थित किया गया था।
    • LDCF और SCCF दोनों को आधिकारिक तौर पर पेरिस समझौते की सेवा करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • LDCF और SCCF जैसे फंडों का संचालन जलवायु इक्विटी (Climate Equity) के सिद्धांत को उजागर करता है, यह सुनिश्चित करता है कि जो राष्ट्र वैश्विक उत्सर्जन के लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं लेकिन उनके प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता मिले।
    • पांच अलग-अलग सम्मेलनों के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करके, GEF वैश्विक पर्यावरण शासन के लिए एक सहक्रियात्मक (synergetic) दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, यह स्वीकार करते हुए कि जैव विविधता का नुकसान, जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण गहराई से जुड़े हुए संकट हैं।
    • SCCF के माध्यम से CRAFT का लॉन्च इस बढ़ती अनुभूति को रेखांकित करता है कि जलवायु अनुकूलन के लिए अकेले सार्वजनिक वित्त अपर्याप्त है; वैश्विक जलवायु वित्त अंतर को पाटने के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी जुटाना आवश्यक है।

    वैश्विक जलवायु वित्त: GCF, विश्व बैंक निधि और अन्य

    अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त विभिन्न वैश्विक तंत्रों के माध्यम से संचालित होता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) केंद्रीय UNFCCC वाहन के रूप में कार्य करता है, जबकि विश्व बैंक, यूरोपीय निवेश बैंक और अमेज़ॅन फंड जैसी संप्रभु पहलें लक्षित सार्वजनिक-निजी जलवायु निवेश को बढ़ावा देती हैं।

    1. ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF)

    GCF जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत स्थापित प्रमुख वैश्विक कोष है। इसकी प्राथमिक भूमिका विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के उनके प्रयासों में समर्थन देना है।

    स्थापना और मुख्यालय: 2010 में स्थापित; इंचियोन, दक्षिण कोरिया में मुख्यालय।

    वित्तपोषण संरचना: यह विकसित देशों के योगदान के साथ-साथ विभिन्न सार्वजनिक और निजी स्रोतों से वित्त पोषित है।

    मुख्य फोकस: यह विशेष रूप से विकासशील देशों में कम उत्सर्जन (शमन) और जलवायु-लचीली (अनुकूलन) परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए अपने संसाधन आवंटित करता है।

    2. विश्व बैंक द्वारा प्रशासित कोष

    विश्व बैंक कई प्रमुख तंत्रों का प्रबंधन करके जलवायु वित्त में एक प्रमुख भूमिका निभाता है:

    जलवायु निवेश कोष (CIF): 2008 में स्थापित। यह निम्न और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी जलवायु-स्मार्ट योजना और जलवायु कार्रवाई के एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। इसमें दो विशिष्ट कोष शामिल हैं:

    1. स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष (Clean Technology Fund)

    2. रणनीतिक जलवायु कोष (Strategic Climate Fund)

    बायोकार्बन फंड (Biocarbon Fund): विश्व बैंक द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की पहल के रूप में स्थापित। इसमें दो श्रेणियों में विभाजित 20 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं: UNFCCC स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) परियोजनाएं और सत्यापित कार्बन मानक परियोजनाएं।

    3. अन्य प्रमुख वित्तीय तंत्र

    वैश्विक ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा कोष (GEEREF): सार्वजनिक धन के माध्यम से निजी वित्त को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन की गई एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)। यह यूरोपीय आयोग द्वारा वित्त पोषित है और यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) द्वारा प्रबंधित है।

    अमेज़ॅन फंड (Fundo Amazonia): 2008 में ब्राजील सरकार द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय वित्तीय तंत्र। इसका उद्देश्य वनों की कटाई को रोकने, निगरानी करने और उसका मुकाबला करने के साथ-साथ अमेज़ॅन वर्षावन के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों में गैर-प्रतिपूर्ति योग्य निवेश (non-reimbursable investments) के लिए दान एकत्र करना है।

    अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा (AAAA): जुलाई 2015 में इथियोपिया में विकास के लिए वित्तपोषण पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया। यह सतत विकास के वित्तपोषण के लिए आधारभूत वैश्विक ढांचे के रूप में कार्य करता है।

    प्रमुख जलवायु वित्त तंत्र
    कोष / तंत्रवर्षप्रबंधकीय/शासी निकायमुख्य फोकस
    ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF)2010UNFCCC ढांचाविकासशील देश (शमन और अनुकूलन)
    जलवायु निवेश कोष (CIF)2008विश्व बैंकनिम्न/मध्यम आय वाले देशों में जलवायु-स्मार्ट योजना
    GEEREFलागू नहींयूरोपीय निवेश बैंक (EIB)PPP के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए निजी वित्त को अधिकतम करना
    अमेज़ॅन फंड2008ब्राजील सरकारअमेज़ॅन वर्षावन का संरक्षण
    अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा2015संयुक्त राष्ट्रसतत विकास वित्त के लिए वैश्विक ढांचा

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) का मुख्यालय इंचियोन, दक्षिण कोरिया में है।
    • विश्व बैंक द्वारा प्रबंधित जलवायु निवेश कोष (CIF), स्पष्ट रूप से स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष और रणनीतिक जलवायु कोष में विभाजित है।
    • GEEREF यूरोपीय संस्थानों (यूरोपीय आयोग और यूरोपीय निवेश बैंक) से गहराई से जुड़ा हुआ है।
    • अमेज़ॅन फंड ब्राजील सरकार की एक संप्रभु पहल है, यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया कोष नहीं है।
    • अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा (2015) सीधे 'विकास के लिए वित्तपोषण' से जुड़ा है, जिसे पेरिस समझौते को अपनाने से पहले लाया गया था।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • आधुनिक जलवायु वित्त अवसंरचना 'मिश्रित वित्त' (blended finance) पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जैसा कि बायोकार्बन फंड और GEEREF में देखा गया है, जहां सार्वजनिक धन का रणनीतिक रूप से उपयोग जोखिम को कम करने और बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए किया जाता है।
    • अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने 2015 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और पेरिस समझौते को अपनाने से कुछ महीने पहले ही वित्तीय आधार तैयार किया और कूटनीतिक विश्वास कायम किया।
    • अमेज़ॅन फंड जैसी संप्रभु-नेतृत्व वाली पहलें (Sovereign-led initiatives) यह दर्शाती हैं कि कैसे राष्ट्रीय सरकारें अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता किए बिना क्षेत्रीय पारिस्थितिक संरक्षण के लिए वैश्विक दान को आकर्षित करने के लिए सुरक्षित, पारदर्शी वित्तीय तंत्र बना सकती हैं।

    जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) और AR6

    IPCC जलवायु मूल्यांकन के लिए अग्रणी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक निकाय है, जिसे UNEP और WMO द्वारा स्थापित किया गया है। यह मूल शोध नहीं करता है बल्कि वैश्विक वैज्ञानिक साहित्य को संश्लेषित करता है। इसकी ऐतिहासिक छठी आकलन रिपोर्ट (AR6) चेतावनी देती है कि कठोर और तत्काल उत्सर्जन कटौती के बिना ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की संभावना है।

    1. IPCC क्या है?

    जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र निकाय है।

    स्थापना: 1988 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा बनाया गया।

    उद्देश्य: दुनिया को जलवायु परिवर्तन और इसके संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के संबंध में ज्ञान की वर्तमान स्थिति पर एक स्पष्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना।

    मुख्य विशेषता: IPCC अपना स्वयं का मूल शोध नहीं करता है और न ही यह जलवायु से संबंधित डेटा की निगरानी करता है। यह प्रकाशित वैज्ञानिक पत्रों का आकलन करने के लिए दुनिया भर के हजारों स्वयंसेवक विशेषज्ञों पर निर्भर करता है।

    2. IPCC की संरचना

    IPCC को तीन मुख्य कार्यकारी समूहों (WG) और एक टास्क फोर्स में विभाजित किया गया है:

    WG I: जलवायु परिवर्तन का भौतिक विज्ञान आधार (Physical Science Basis)।

    WG II: जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, अनुकूलन और भेद्यता (Vulnerability)।

    WG III: जलवायु परिवर्तन का शमन (Mitigation)।

    TFI: राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस इन्वेंटरी पर टास्क फोर्स।

    3. IPCC आकलन रिपोर्ट (AR)

    IPCC आकलन रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन का व्यापक वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन प्रदान करती है। 1990 और 2014 के बीच पांच रिपोर्ट पूरी की गईं। IPCC वर्तमान में अपने छठे आकलन चक्र (AR6) का समापन कर रहा है।

    एक आकलन चक्र में कार्यकारी समूह की रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट, कार्यप्रणाली रिपोर्ट और एक अंतिम संश्लेषण (Synthesis) रिपोर्ट शामिल होती है।

    AR6 के तहत विशेष रिपोर्ट:

    1. ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस (2018): पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि को सीमित करने के मार्गों का आकलन करता है।

    2. जलवायु परिवर्तन और भूमि (2019): मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और स्थायी भूमि प्रबंधन पर केंद्रित है।

    3. महासागर और क्रायोस्फीयर (2019): समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और जमे हुए क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर प्रकाश डालता है।

    4. छठी आकलन रिपोर्ट (AR6) के प्रमुख निष्कर्ष

    बढ़ता उत्सर्जन: 2019 में, वैश्विक शुद्ध मानवजनित GHG उत्सर्जन 59 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (GtCO2e) तक पहुंच गया, जो 1990 की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक है।

    कठोर कार्बन असमानता: सबसे कम विकसित देशों (LDCs) ने 2019 में वैश्विक उत्सर्जन का केवल 3.3 प्रतिशत उत्सर्जित किया। ऐतिहासिक रूप से (1850-2019), LDCs ने जीवाश्म ईंधन और उद्योग से कुल CO2 उत्सर्जन में 0.4 प्रतिशत से कम योगदान दिया।

    पारिवारिक असमानता: उच्चतम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वाले शीर्ष 10 प्रतिशत परिवार वैश्विक GHG उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा योगदान करते हैं।

    पेरिस लक्ष्यों में विफलता: IPCC चेतावनी देता है कि मौजूदा और नियोजित जीवाश्म ईंधन बुनियादी ढांचे के कारण इस सदी में ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की संभावना है।

    C1 मार्ग (Pathway): सीमित या बिना 'ओवरशूट' के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए, दुनिया को 2030 तक GHG उत्सर्जन में 43 प्रतिशत की कमी करनी चाहिए।

    IPCC कार्यकारी समूह
    कार्यकारी समूहफोकस क्षेत्र
    WG Iजलवायु परिवर्तन का भौतिक विज्ञान आधार
    WG IIप्रभाव, अनुकूलन और भेद्यता
    WG IIIजलवायु परिवर्तन का शमन
    AR6 विशेष रिपोर्ट
    रिपोर्ट का नामप्रकाशित वर्षमुख्य विषय
    ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस2018वार्मिंग को सीमित करने के मार्ग और संबंधित उत्सर्जन परिदृश्य
    जलवायु परिवर्तन और भूमि2019मरुस्थलीकरण, खाद्य सुरक्षा और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र
    महासागर और क्रायोस्फीयर2019समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और जमे हुए क्षेत्रों पर प्रभाव

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • IPCC की स्थापना संयुक्त रूप से UNEP और WMO द्वारा की गई थी, UNFCCC द्वारा नहीं।
    • प्रारंभिक परीक्षा में एक बहुत ही लगातार जाल: IPCC अपना स्वयं का मूल शोध नहीं करता है या जलवायु मापदंडों की निगरानी नहीं करता है।
    • WG I भौतिक विज्ञान से संबंधित है, WG II अनुकूलन से और WG III शमन से संबंधित है।
    • AR6 में उल्लिखित 'C1 मार्ग (Pathway)' उस परिदृश्य को संदर्भित करता है जहां वैश्विक तापमान वृद्धि को बिना किसी या सीमित ओवरशूट के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जाता है।
    • ऐतिहासिक रूप से (1850-2019), सबसे कम विकसित देशों (LDCs) ने वैश्विक औद्योगिक CO2 उत्सर्जन में 0.4 प्रतिशत से भी कम योगदान दिया है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • IPCC AR6 कठोर 'कार्बन असमानता' पर प्रकाश डालता है। यह डेटा कि LDCs ने ऐतिहासिक उत्सर्जन में 0.4 प्रतिशत से कम योगदान दिया है, विकासशील देशों की जलवायु न्याय की मांग और COP शिखर सम्मेलनों में CBDR सिद्धांत के सख्त पालन को पुष्ट करता है।
    • लगातार वित्त की कमी, विशेष रूप से AFOLU (कृषि, वानिकी और अन्य भूमि उपयोग) क्षेत्र में, वैश्विक जलवायु रणनीति में एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करती है, क्योंकि भूमि प्रबंधन शमन और अनुकूलन दोनों के लिए एक अत्यधिक लागत प्रभावी तरीका है।
    • IPCC की संश्लेषण (Synthesis) रिपोर्ट मूलभूत, निर्विवाद वैज्ञानिक आधार रेखा के रूप में कार्य करती है जो UNFCCC के ग्लोबल स्टॉकटेक जैसी महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रक्रियाओं को सूचित करती है, जिससे राष्ट्रों को अपने अपर्याप्त जलवायु संकल्पों की वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

    विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम (WCRP)

    WMO पृथ्वी के वायुमंडल, महासागरों और जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक आवाज के रूप में कार्य करता है, जो वैश्विक मौसम संबंधी सेवाओं और प्रारंभिक चेतावनियों का समन्वय करता है। 1980 में स्थापित WCRP, जलवायु प्रणाली पर अंतःविषय वैज्ञानिक अनुसंधान को चलाकर इसका पूरक है।

    1. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)

    WMO मौसम विज्ञान (मौसम और जलवायु), परिचालन जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

    पृष्ठभूमि: 1950 में स्थापित, यह 1951 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गया। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

    सदस्यता: इसमें 187 राज्य और 6 क्षेत्र (कुल 193) शामिल हैं।

    शासन: सर्वोच्च निकाय विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस है, जो सभी WMO सदस्यों से बना है और नीतियां निर्धारित करने और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए हर चार साल में मिलता है।

    2. WMO के प्रमुख कार्य

    समन्वय: यह 193 राज्यों और क्षेत्रों में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं का समन्वय करता है।

    प्रारंभिक चेतावनियाँ: बाढ़, सूखे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और बवंडर जैसी गंभीर मौसम की घटनाओं पर पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनियाँ प्रदान करता है।

    विशिष्ट भविष्यवाणियाँ: टिड्डियों के दल (locust swarms) की आवाजाही और प्रदूषकों (जैसे परमाणु/विषाक्त पदार्थ और ज्वालामुखी की राख) के परिवहन को ट्रैक करता है और भविष्यवाणी करता है।

    जलवायु ट्रैकिंग: वैश्विक जलवायु की स्थिति पर वार्षिक, पंचवर्षीय और दशकीय विवरण जारी करता है।

    3. WMO द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण रिपोर्ट

    जलवायु सेवाओं की स्थिति (State of Climate Services): जलवायु परिवर्तनशीलता के बीच कृषि जैसे क्षेत्रों का समर्थन करने में जलवायु जानकारी की भूमिका पर केस स्टडी और स्पष्टीकरण प्रदान करता है।

    ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन (Greenhouse Gas Bulletin): WMO ग्लोबल एटमॉस्फियर वॉच प्रोग्राम के अवलोकनों पर आधारित एक वार्षिक बुलेटिन। यह GHG के बदलते स्तरों को ट्रैक करता है, जो वायुमंडलीय जलवायु चालकों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

    4. विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम (WCRP)

    पृष्ठभूमि: 1980 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम।

    उद्देश्य: पृथ्वी की जलवायु प्रणाली की हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए सहयोग और अंतःविषय अनुसंधान को बढ़ावा देना। यह अध्ययन करता है कि जलवायु प्राकृतिक और मानव-प्रेरित कारकों पर कैसे प्रतिक्रिया करती है और निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करती है।

    WMO और WCRP अवलोकन
    संगठनस्थापना वर्षमुख्यालयप्राथमिक फोकस
    WMO1950 (1951 में UN एजेंसी)जिनेवा, स्विट्जरलैंडपरिचालन मौसम विज्ञान, प्रारंभिक चेतावनियाँ, जलवायु निगरानी
    WCRP1980जिनेवा, स्विट्जरलैंडजलवायु प्रणाली के व्यवहार और भविष्यवाणी पर वैज्ञानिक अनुसंधान

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
    • विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस WMO का सर्वोच्च निकाय है और यह प्रतिवर्ष नहीं, बल्कि हर चार साल में मिलती है।
    • WMO का जनादेश मौसम के पूर्वानुमान से परे है; यह टिड्डियों के दल, ज्वालामुखी की राख और परमाणु प्रदूषक परिवहन को भी ट्रैक करता है।
    • 'ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन' WMO द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, जो ग्लोबल एटमॉस्फियर वॉच प्रोग्राम के डेटा पर निर्भर करता है।
    • WCRP विशुद्ध रूप से पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के संबंध में सहयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान पर केंद्रित है, जो इसे WMO की परिचालन सेवाओं से अलग करता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिए WMO द्वारा वैश्विक समन्वय महत्वपूर्ण है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों जैसी चरम घटनाओं के लिए समय पर प्रारंभिक चेतावनियाँ प्रदान करके, WMO कमजोर देशों को आर्थिक नुकसान और मानव हताहतों को कम करने में मदद करता है।
    • WMO के ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन द्वारा प्रदान किए गए डेटा और वैज्ञानिक अवलोकन UNFCCC के तहत अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ता के लिए अनुभवजन्य आधार के रूप में कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि नीतियां ठोस वायुमंडलीय विज्ञान पर आधारित हैं।
    • WCRP जैसे कार्यक्रम दीर्घकालिक जलवायु अनुकूलन रणनीतियों के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वे नीति निर्माताओं को भविष्य कहनेवाला मॉडल प्रदान करते हैं कि आने वाले दशकों में मानव-प्रेरित कारक क्षेत्रीय जलवायु और जल संसाधनों को कैसे बदल देंगे।

    ओजोन परत संरक्षण: वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

    वियना कन्वेंशन और इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अब तक के सबसे सफल पर्यावरण समझौते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली सार्वभौमिक रूप से अनुसमर्थित (universally ratified) संधियां हैं। जबकि वियना कन्वेंशन अनुसंधान के लिए एक गैर-बाध्यकारी ढांचा प्रदान करता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ODS) को सख्ती से, कानूनी रूप से बाध्यकारी रूप से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने को लागू करता है।

    1. ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन

    पृष्ठभूमि: 1985 में हस्ताक्षर किए गए और 1988 में लागू हुआ।

    उद्देश्य: ओजोन परत के मानव-प्रेरित संशोधनों के प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना।

    प्रकृति: यह एक रूपरेखा (framework) कन्वेंशन है। यह अनुसंधान, सहयोग और वैश्विक निगरानी को बढ़ावा देता है, लेकिन यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है।

    2. ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

    एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता जो लगभग 100 मानव निर्मित ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ODS) के उत्पादन और खपत को नियंत्रित करता है।

    पृष्ठभूमि: 1987 में सहमति बनी और 1989 में लागू हुआ।

    सदस्यता: 198 राज्यों द्वारा अनुसमर्थित (सार्वभौमिक रूप से अनुसमर्थित)।

    प्रतिबद्धताओं की प्रकृति: वियना कन्वेंशन के विपरीत, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कानूनी रूप से बाध्यकारी, समय-लक्षित और मापने योग्य है। विकासशील और विकसित देशों की अलग-अलग समय सारिणी के साथ समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां हैं।

    प्रशासन: नैरोबी, केन्या में UNEP मुख्यालय में स्थित ओजोन सचिवालय द्वारा सहायता प्राप्त।

    3. बहुपक्षीय कोष (Multilateral Fund - MLF)

    लंदन संशोधन द्वारा 1990 में निर्मित, MLF एक वित्तीय तंत्र है जो विकासशील देशों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की वृद्धिशील लागतों (incremental costs) को पूरा करने में मदद करता है।

    4. सफलता और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस

    वैज्ञानिक प्रमाण: नासा (NASA) और एनओएए (NOAA) की रिपोर्ट है कि अंटार्कटिक ओजोन छिद्र सक्रिय रूप से सिकुड़ रहा है, जो संधि की सफलता को दर्शाता है।

    विश्व ओजोन दिवस: 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है।

    मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्रमुख संशोधन
    संशोधनवर्षप्रमुख निर्णय / लक्ष्य
    लंदन1990CFCs/हैलोन का पूर्ण चरणबद्ध समापन; बहुपक्षीय कोष (MLF) बनाया
    कोपेनहेगन1992त्वरित चरणबद्ध समापन; विकसित देशों के लिए HCFCs को शामिल किया
    मॉन्ट्रियल1997विकासशील देशों में HCFC चरणबद्ध समापन; मिथाइल ब्रोमाइड का समापन
    बीजिंग1999ब्रोमोक्लोरोमीथेन समापन; गैर-पक्षों के साथ व्यापार नियंत्रण
    किगाली20162040 के दशक के अंत तक 80-85 प्रतिशत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) में कमी

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • वियना कन्वेंशन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है; मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
    • दोनों संधियों को संयुक्त राष्ट्र के सभी 198 सदस्य देशों द्वारा सार्वभौमिक रूप से अनुसमर्थित होने का अनूठा गौरव प्राप्त है।
    • किगाली संशोधन (2016) HFCs को लक्षित करता है। HFC ओजोन क्षयकारी पदार्थ नहीं हैं, लेकिन वे शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं। किगाली इस प्रकार ओजोन संरक्षण को जलवायु परिवर्तन शमन से जोड़ता है।
    • विकासशील देशों के लिए बहुपक्षीय कोष (MLF) मूल 1987 प्रोटोकॉल के तहत नहीं, बल्कि लंदन संशोधन (1990) के तहत स्थापित किया गया था।
    • विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को व्यापक रूप से इतिहास की सबसे सफल पर्यावरण संधि माना जाता है। इसकी सफलता स्पष्ट वैज्ञानिक सहमति, कानूनी रूप से बाध्यकारी समयबद्ध लक्ष्यों और बहुपक्षीय कोष (MLF) के संचालन से उपजी है जिसने विकासशील देशों के लिए समानता सुनिश्चित की।
    • प्रोटोकॉल का विकास (CFC से HCFC तक, और अब किगाली संशोधन के माध्यम से HFC तक) अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून की गतिशील प्रकृति को नई वैज्ञानिक वास्तविकताओं के अनुकूल होने को दर्शाता है। अकेले HFC को कम करने से 2100 तक 0.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की उम्मीद है।
    • मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की संस्थागत वास्तुकला अन्य जलवायु वार्ता (जैसे UNFCCC) के लिए एक सफल खाका प्रदान करती है, यह साबित करती है कि पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता तंत्र द्वारा समर्थित होने पर सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां (CBDR) काम कर सकती हैं।

    ओजोन रिक्तीकरण और ICAP के खिलाफ भारत के प्रयास

    भारत 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल होने के बाद से ओजोन-क्षयकारी पदार्थों को सक्रिय रूप से चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर रहा है। सख्त घरेलू नियमों के माध्यम से और व्यापक इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बनकर, भारत ने सतत सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को एकीकृत किया है।

    1. भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

    ओजोन रिक्तीकरण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत एक प्रतिबद्ध भागीदार रहा है।

    समयरेखा: भारत 1991 में वियना कन्वेंशन और 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बना।

    संस्थागत व्यवस्था: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने राष्ट्रीय ओजोन इकाई (NOU) के रूप में कार्य करने के लिए एक ओजोन सेल (Ozone Cell) की स्थापना की। यह सेल प्रोटोकॉल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है।

    अधिकार प्राप्त संचालन समिति (ESC): एक समर्पित निकाय जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रावधानों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है, नीतियों की समीक्षा करता है और परियोजना निष्पादन की निगरानी करता है।

    2. ओजोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000

    ये नियम भारत में ओजोन-क्षयकारी पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए कानूनी आधार बनाते हैं।

    दायरा: ओडीएस (ODS) के उत्पादन, खपत, निर्यात और आयात को नियंत्रित करता है।

    निषेध: CFCs (मीटर्ड डोज़ इनहेलर्स - MDIs और अन्य चिकित्सा उद्देश्यों को छोड़कर) और हैलॉन (आवश्यक सर्विसिंग को छोड़कर) के उपयोग पर रोक लगाता है।

    अनिवार्य पंजीकरण: सभी ODS उत्पादकों, ODS-आधारित उत्पादों के निर्माताओं, आयातकों, निर्यातकों, स्टॉकिस्टों और विक्रेताओं के लिए खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य है।

    3. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP)

    2019 में लॉन्च किया गया, भारत एक व्यापक राष्ट्रीय कूलिंग एक्शन प्लान विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश है।

    उद्देश्य: पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक लाभों को सुरक्षित करते हुए सभी के लिए टिकाऊ शीतलन (sustainable cooling) और थर्मल आराम प्रदान करना।

    दृष्टिकोण: यह विभिन्न क्षेत्रों (आवासीय, वाणिज्यिक, परिवहन, कोल्ड चेन) में शीतलन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 20 साल की परिप्रेक्ष्य योजना (2037-38 तक) और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है।

    इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) के प्रमुख लक्ष्य
    पैरामीटरलक्ष्य कटौती / लक्ष्यलक्षित वर्ष
    शीतलन मांग (Cooling Demand)20% से 25% तक कम करना2037-38
    रेफ्रिजरेंट की मांग25% से 30% तक कम करना2037-38
    शीतलन ऊर्जा की आवश्यकता25% से 40% तक कम करना2037-38
    सर्विसिंग सेक्टर तकनीशियन100,000 तकनीशियनों को प्रशिक्षित और प्रमाणित करना2022-23
    अनुसंधान एवं विकास (R&D)राष्ट्रीय S&T के तहत शीतलन को एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में मान्यता देनानिरंतर

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • भारत कूलिंग एक्शन प्लान (2019 में ICAP) शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है।
    • ICAP के तहत प्रमुख मांग और ऊर्जा कटौती का लक्ष्य वर्ष 2037-38 है, जो किगाली संशोधन के तहत भारत की चरणबद्ध कमी प्रतिबद्धताओं के साथ निकटता से मेल खाता है।
    • ओजोन क्षयकारी पदार्थ नियम CFCs को पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हैं, लेकिन अस्थमा जैसे चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले मीटर्ड डोज़ इनहेलर (MDIs) के लिए एक विशिष्ट छूट प्रदान करते हैं।
    • ओजोन सेल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत कार्य करता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत नहीं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) नीति-निर्माण के लिए एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण (synergistic approach) का उदाहरण है। सामाजिक-आर्थिक पहलों (स्किल इंडिया मिशन के तहत 100,000 तकनीशियनों को प्रशिक्षित करना) के साथ पर्यावरणीय लक्ष्यों (रेफ्रिजरेंट मांग को कम करना) को जोड़कर, यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक 'न्यायसंगत संक्रमण' (Just Transition) सुनिश्चित करता है।
    • भारत के जलवायु लचीलेपन के लिए 'शीतलन' को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे हीटवेव अधिक बार आती हैं, टिकाऊ थर्मल आराम प्रदान करना अब कोई विलासिता नहीं बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकता है, जिससे ICAP भारत की जलवायु अनुकूलन रणनीति का एक मुख्य घटक बन जाता है।
    • भारत के घरेलू ODS नियम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली संशोधन के तहत इसके अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं, जो लगातार वैश्विक पर्यावरण नेतृत्व को प्रदर्शित करते हैं।

    पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी: सभी अध्याय

    1. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की सामान्य अवधारणाएँ
    2. पारितंत्र की गतिकी एवं कार्य
    3. स्थलीय एवं जलीय बायोम
    4. जैव विविधता एवं संरक्षण
    5. अंतरराष्ट्रीय अभिसमय एवं रूपरेखाएँ
    6. भारतीय कानून, नीतियाँ एवं मिशन
    7. समसामयिक पर्यावरणीय मुद्दे

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