पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी · UPSC नोट्स (हिंदी में)
Environmental Laws and Institutions — पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी नोट्स
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 6 विषय.
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पर्यावरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक सिद्धांत
संविधान पर्यावरण की रक्षा अनुच्छेद 21 (जिसे न्यायालयों ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करते हुए पढ़ा है), अनुच्छेद 48A के नीति-निदेशक तत्व और अनुच्छेद 51A(g) के मौलिक कर्तव्य से करता है। जनहित याचिकाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पर्यावरण कानून को प्रदूषक भुगतान करे, एहतियाती सिद्धांत, सार्वजनिक न्यास, पूर्ण दायित्व और अंतर-पीढ़ीगत समता जैसे सिद्धांतों पर खड़ा किया है।
1. संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार): न्यायालयों ने माना है कि इसमें प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण, स्वच्छ वायु और जल का अधिकार शामिल है (सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, 1991)।
अनुच्छेद 48A (नीति-निदेशक तत्व): राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य): प्रत्येक नागरिक वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखेगा।
42वाँ संशोधन (1976): अनुच्छेद 48A और 51A(g) जोड़े और 'वन' तथा 'वन्य पशुओं और पक्षियों का संरक्षण' को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया।
अनुच्छेद 253: संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए पूरे देश हेतु कानून बनाने देता है; वायु अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद आए।
स्थानीय निकाय: 11वीं और 12वीं अनुसूची में सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, शहरी वानिकी और पर्यावरण संरक्षण को पंचायतों और नगरपालिकाओं के कार्यों में शामिल किया गया है।
2. न्यायिक सिद्धांत
पूर्ण दायित्व: खतरनाक गतिविधि में लगा उद्यम हुई क्षति के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, 'दैवी कृत्य' जैसी कोई छूट नहीं; यह अंग्रेज़ी कठोर दायित्व नियम से भी सख्त है (एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ, 1987, ओलियम गैस रिसाव मामला)।
प्रदूषक भुगतान करे: प्रदूषक को प्रदूषण रोकने और क्षतिग्रस्त पर्यावरण को बहाल करने की लागत वहन करनी होगी (इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ, 1996; वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ, 1996)।
एहतियाती सिद्धांत: गंभीर या अपरिवर्तनीय क्षति के खतरे पर वैज्ञानिक निश्चितता का अभाव देरी का बहाना नहीं हो सकता; प्रमाण का भार विकासकर्ता या उद्योग पर है (वेल्लोर, 1996)।
सार्वजनिक न्यास सिद्धांत: राज्य नदियों, वनों, समुद्र तटों और वायु जैसे प्राकृतिक संसाधनों को जनता के न्यासी के रूप में रखता है और उन्हें निजी उपयोग के लिए नहीं सौंप सकता (एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ, 1997, ब्यास नदी तट पर बने मोटल का मामला)।
सतत विकास: विकास और पर्यावरण विरोधी नहीं हैं; न्यायालय दोनों में संतुलन बनाते हैं और एहतियाती व प्रदूषक-भुगतान सिद्धांतों को देश के कानून का हिस्सा मानते हैं (वेल्लोर, 1996)।
अंतर-पीढ़ीगत समता: वर्तमान पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि भावी पीढ़ियाँ उनसे वंचित न हों।
3. ऐतिहासिक मामले
रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र (1985): दून घाटी में चूना-पत्थर खदानों को बंद करना, अनुच्छेद 21 के तहत पहले पर्यावरणीय मामलों में से एक।
एम.सी. मेहता मामले: चर्मशोधन इकाइयों से गंगा प्रदूषण (1987-88), दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के लिए CNG (1998-2002) और ताजमहल की रक्षा हेतु ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन (1996)।
टी.एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद (1996 से): एक सतत मामला ('निरंतर परमादेश') जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 'वन' को व्यापक अर्थ दिया और दशकों से वन शासन की निगरानी कर रहा है।
एम.के. रणजीतसिंह बनाम भारत संघ (2024): अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार को मान्यता दी।
अभ्यास
UPSC-शैली: बिना किसी अपवाद वाला 'पूर्ण दायित्व' सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ? (उत्तर: एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ, 1987, ओलियम गैस रिसाव मामला।)
| सिद्धांत | मूल विचार | प्रमुख मामला |
|---|---|---|
| पूर्ण दायित्व | खतरनाक उद्योगों के लिए कोई अपवाद नहीं | एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987) |
| प्रदूषक भुगतान करे | क्षति और बहाली की लागत प्रदूषक वहन करे | इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो-लीगल एक्शन (1996) |
| एहतियाती सिद्धांत | पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता से पहले कार्रवाई; भार विकासकर्ता पर | वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फोरम (1996) |
| सार्वजनिक न्यास | राज्य प्राकृतिक संसाधनों का न्यासी है | एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ (1997) |
| जलवायु परिवर्तन प्रभावों के विरुद्ध अधिकार | जलवायु क्षति जीवन और समानता के अधिकारों को प्रभावित करती है | एम.के. रणजीतसिंह बनाम भारत संघ (2024) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- अनुच्छेद 48A और 51A(g) दोनों 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़े गए।
- वन तथा वन्य पशुओं और पक्षियों का संरक्षण समवर्ती सूची में हैं (1976 में राज्य सूची से स्थानांतरित)।
- पूर्ण दायित्व (1987) कठोर दायित्व से अधिक सख्त है क्योंकि इसमें कोई अपवाद नहीं है।
- सार्वजनिक न्यास सिद्धांत एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ (1997) में लागू किया गया।
- वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फोरम (1996) ने एहतियाती और प्रदूषक-भुगतान सिद्धांतों को भारतीय कानून का हिस्सा बनाया।
- अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों को लागू करने वाले कानूनों का संवैधानिक आधार है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- भारतीय पर्यावरण कानून बड़े पैमाने पर न्यायाधीश-निर्मित है: जनहित याचिका और विस्तारित अनुच्छेद 21 के माध्यम से न्यायालयों ने कमज़ोर कार्यकारी प्रवर्तन से बची कमियाँ भरीं, पर इससे न्यायिक अतिक्रमण और न्यायालयों के प्रशासक बनने की चिंताएँ भी उठती हैं।
- प्रदूषक-भुगतान और एहतियात जैसे सिद्धांत भार पीड़ितों से उद्योग पर डालते हैं, जो ऐसे देश के अनुकूल है जहाँ प्रभावित समुदाय प्रायः गरीब होते हैं और क्षति सिद्ध करने के संसाधन नहीं रखते।
- सार्वजनिक न्यास सिद्धांत नदियों, आर्द्रभूमियों और समुद्र तटों जैसी साझा संपदाओं के निजीकरण की राज्य की शक्ति को सीमित करता है, जिससे यह पर्यावरण-हानिकारक भूमि-उपयोग निर्णयों के विरुद्ध साधन बनता है।
- 2024 में जलवायु परिवर्तन प्रभावों के विरुद्ध अधिकार की मान्यता जलवायु मुकदमेबाज़ी का द्वार खोलती है, पर इसे राज्य के प्रवर्तनीय कर्तव्यों में बदलना अभी प्रक्रिया में है।
- अनुच्छेद 51A(g) के मौलिक कर्तव्य न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, पर वे व्याख्या का मार्गदर्शन कर सकते हैं और नागरिक-नेतृत्व वाले संरक्षण का समर्थन कर सकते हैं।
क्या आप जानते हैं?
- 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना को कानूनी अधिकारों वाली 'जीवित इकाई' घोषित किया; बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी।
- अधिवक्ता एम.सी. मेहता को उनकी जनहित याचिकाओं के लिए 1996 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और राष्ट्रीय हरित अधिकरण
भोपाल गैस त्रासदी के बाद पारित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 भारत का छत्र (umbrella) पर्यावरण कानून है: EIA, तटीय क्षेत्र, अपशिष्ट और शोर से जुड़े अधिकांश नियम इसी के तहत बनते हैं। NGT अधिनियम, 2010 के तहत गठित राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरणीय मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण है।
1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
पृष्ठभूमि: 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद अनुच्छेद 253 के तहत और भोपाल गैस त्रासदी (दिसंबर 1984) की सीधी प्रतिक्रिया में अधिनियमित।
व्यापक परिभाषा: 'पर्यावरण' में जल, वायु और भूमि तथा उनके आपसी संबंध और मनुष्यों, अन्य जीवों, पौधों, सूक्ष्मजीवों और संपत्ति के साथ उनके संबंध शामिल हैं।
धारा 3: केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण की व्यापक शक्तियाँ देती है, जिनमें मानक तय करना, कुछ क्षेत्रों में उद्योगों पर प्रतिबंध और प्राधिकरण बनाना शामिल है (जैसे दिल्ली के लिए पूर्व EPCA)।
धारा 5: निर्देश जारी करने की शक्ति, जिसमें किसी उद्योग को बंद करना, प्रतिबंधित या विनियमित करना तथा उसकी बिजली या जल आपूर्ति रोकना शामिल है।
धारा 6 (नियम): EIA अधिसूचना (2006), CRZ अधिसूचना (2019), पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र, अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ध्वनि नियम और ओज़ोन नियमों का आधार।
धारा 19 (नागरिक वाद): कोई भी व्यक्ति सरकार को 60 दिनों का नोटिस देने के बाद न्यायालय में शिकायत कर सकता है।
दंड: मूलतः पाँच वर्ष तक कारावास और जुर्माना; जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 ने अधिकांश उल्लंघनों के लिए कारावास की जगह न्यायनिर्णायक अधिकारियों द्वारा तय मौद्रिक दंड का प्रावधान किया।
2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
स्थापना: NGT अधिनियम, 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को गठित, अनुच्छेद 21 और रियो घोषणा के सिद्धांत 10 (पर्यावरणीय मामलों में न्याय तक पहुँच) से प्रेरित। भारत विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण बनाने वाले शुरुआती देशों में था।
पीठें: प्रधान पीठ नई दिल्ली में; क्षेत्रीय पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में; अन्यत्र सर्किट बैठकें।
संरचना: एक अध्यक्ष (सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश), न्यायिक सदस्य और वैज्ञानिक या तकनीकी योग्यता वाले विशेषज्ञ सदस्य (प्रत्येक प्रकार के कम से कम 10 और अधिकतम 20)।
क्षेत्राधिकार: अनुसूची I के सात कानूनों के तहत पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न वाले दीवानी मामले: जल अधिनियम, 1974; जल उपकर अधिनियम, 1977; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980; वायु अधिनियम, 1981; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991; और जैविक विविधता अधिनियम, 2002।
क्षेत्राधिकार से बाहर: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 अनुसूची I में नहीं हैं।
प्रक्रिया: सिविल प्रक्रिया संहिता से बँधा नहीं, पर प्राकृतिक न्याय से बँधा है; सतत विकास, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान करे को लागू करना अनिवार्य (धारा 20); छह महीनों में मामले निपटाने का लक्ष्य।
अपील और शक्तियाँ: अपील 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में होती है; 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि NGT स्वतः संज्ञान ले सकता है।
3. अन्य संस्थाएँ
CPCB और SPCB: जल अधिनियम, 1974 के तहत गठित; ये मानक तय और लागू करते हैं, वायु और जल गुणवत्ता की निगरानी करते हैं और उद्योगों को स्थापना व संचालन की सहमति देते हैं।
अभ्यास
UPSC-शैली: इनमें से कौन-सा अधिनियम NGT की अनुसूची I में नहीं है: जैविक विविधता अधिनियम, 2002 या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972? (उत्तर: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972।)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| कानून | राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 |
| प्रधान पीठ | नई दिल्ली |
| क्षेत्रीय पीठें | भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई |
| शामिल कानून | 7 (जल, जल उपकर, वन संरक्षण, वायु, EPA, सार्वजनिक दायित्व बीमा, जैविक विविधता) |
| शामिल नहीं | वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम |
| अपील | सुप्रीम कोर्ट, 90 दिनों के भीतर |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- EPA, 1986 भोपाल गैस त्रासदी के बाद अनुच्छेद 253 के तहत बना छत्र कानून है।
- EIA अधिसूचना (2006) और CRZ अधिसूचना (2019) EPA के तहत जारी हैं, अलग अधिनियम नहीं।
- EPA की धारा 19 के तहत नागरिक 60 दिनों का नोटिस देकर न्यायालय जा सकता है।
- NGT की पाँच पीठें हैं: दिल्ली (प्रधान), भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 NGT के क्षेत्राधिकार वाले सात कानूनों में नहीं है।
- NGT के निर्णयों की अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में 90 दिनों के भीतर होती है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- EPA केंद्र को व्यापक शक्तियाँ देता है, पर प्रवर्तन के लिए कम कर्मचारियों वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों पर निर्भर है; मज़बूत कानून और कमज़ोर कार्यान्वयन के बीच का अंतर भारतीय पर्यावरण शासन की मूल समस्या है।
- जन विश्वास अधिनियम के तहत गैर-अपराधीकरण का उद्देश्य व्यापार सुगमता और तेज़ दंड है, पर आलोचकों को डर है कि यदि मौद्रिक जुर्माने भारी और निश्चित न हों तो वे बड़ी कंपनियों के लिए 'प्रदूषण का लाइसेंस' बन सकते हैं।
- NGT ने प्रभावित समुदायों को तेज़ और सस्ता न्याय दिया है और भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई है, पर इसे रिक्तियों, अनुपालन समस्याओं और कभी-कभी नीति-निर्माता की तरह कार्य करने की आलोचना का सामना करना पड़ता है।
- विशेषज्ञ सदस्य NGT को अद्वितीय बनाते हैं, जिससे वैज्ञानिक साक्ष्यों को सीधे तौला जा सकता है; विश्वसनीय निर्णयों के लिए इस तकनीकी क्षमता को मज़बूत करना आवश्यक है।
क्या आप जानते हैं?
- NGT से पहले राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम (1995) और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम (1997) ने हरित न्यायालय बनाने का प्रयास किया था, पर सीमित सफलता मिली।
- विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के उद्घाटन दिवस की स्मृति में है, जिसने भारत के पर्यावरण कानूनों को प्रेरित किया।
वन कानून: भारतीय वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और 2023 का संशोधन
भारत का वन कानून औपनिवेशिक भारतीय वन अधिनियम, 1927 पर आधारित है, जो वनों का वर्गीकरण करता है और वनोपज को नियंत्रित करता है, तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 पर, जो वन भूमि के अन्य उपयोग के लिए केंद्र की स्वीकृति अनिवार्य करता है। 2023 के संशोधन ने 1980 के कानून का नाम बदलकर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम किया, इसके दायरे की भूमि को सीमित किया और छूटें जोड़ीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गोदावर्मन (1996) मामले की 'वन' की व्यापक परिभाषा लागू रखी है।
1. भारतीय वन अधिनियम, 1927
उद्देश्य: वनों, वनोपज के परिवहन और इमारती लकड़ी पर शुल्क से जुड़े कानून को समेकित करता है; यह राजस्व और राज्य-नियंत्रण के औपनिवेशिक उद्देश्य को दर्शाता है।
आरक्षित वन: सर्वाधिक संरक्षण; विशेष अनुमति के बिना गतिविधियाँ प्रतिबंधित, और अधिसूचना से पहले स्थानीय लोगों के अधिकारों का निपटारा होता है।
संरक्षित वन: अधिकार दर्ज किए जाते हैं और विशेष रूप से प्रतिबंधित न होने तक कई गतिविधियाँ अनुमत हैं।
ग्राम वन: गाँव समुदाय को उसके उपयोग और प्रबंधन के लिए सौंपी गई आरक्षित वन भूमि।
2017 का संशोधन: गैर-वन क्षेत्रों में उगाए गए बाँस को 'वृक्ष' की परिभाषा से हटा दिया, ताकि इसे स्वतंत्र रूप से काटा और ले जाया जा सके, जिससे किसानों की आय बढ़े।
2. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मूल नियम: राज्यों को किसी वन को अनारक्षित करने, वन भूमि को गैर-वन उपयोग में लेने, निजी पक्षों को पट्टे पर देने या पुनर्वनीकरण के लिए प्राकृतिक वृक्ष काटने हेतु पहले केंद्र सरकार की स्वीकृति लेनी होती है।
प्रक्रिया: वन सलाहकार समिति केंद्र को सलाह देती है; स्वीकृत परिवर्तन के लिए प्रतिपूरक वनीकरण और खोए गए वन के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) का भुगतान आवश्यक है।
गोदावर्मन आदेश (12 दिसंबर 1996): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 'वन' को उसके शब्दकोशीय अर्थ में समझना होगा, जिसमें सभी विधिक रूप से मान्य वन और सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज कोई भी क्षेत्र शामिल है, स्वामित्व चाहे जो हो।
3. 2023 का संशोधन
नया नाम: वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 ने 1980 के कानून का नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 किया, और इसकी प्रस्तावना भारत के कार्बन-सिंक और नेट-ज़ीरो लक्ष्यों का उल्लेख करती है।
शामिल भूमि: भारतीय वन अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत अधिसूचित वन भूमि, और 25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज भूमि; 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले राज्य द्वारा वन से गैर-वन उपयोग में बदली गई भूमि बाहर है।
छूटें: रणनीतिक रैखिक परियोजनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, LoC या LAC के 100 किमी के भीतर वन भूमि; सुरक्षा अवसंरचना के लिए 10 हेक्टेयर तक; वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में रक्षा या जनोपयोगी परियोजनाओं के लिए 5 हेक्टेयर तक; छोटी सड़क-किनारे सुविधाएँ।
अनुमत वन गतिविधियाँ: सरकारी निकायों द्वारा संचालित चिड़ियाघर और सफ़ारी (संरक्षित क्षेत्रों के बाहर), पर्यावरण-पर्यटन, वनवर्धन (silvicultural) कार्य और कुछ सर्वेक्षण वानिकी गतिविधियाँ माने जाते हैं जिनके लिए परिवर्तन-स्वीकृति आवश्यक नहीं।
सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश (फरवरी 2024): संशोधन को दी गई चुनौतियों की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकारों को गोदावर्मन मामले की 'वन' की व्यापक शब्दकोशीय परिभाषा का पालन जारी रखने और ऐसे वनों की पहचान करने का निर्देश दिया, जिससे अभिलेखों में न दर्ज 'मानित वन' (deemed forests) फिलहाल संरक्षित रहते हैं।
4. राष्ट्रीय वन नीति, 1988
लक्ष्य: भारत के भौगोलिक क्षेत्र का एक-तिहाई भाग वन या वृक्ष आवरण में (पहाड़ों में दो-तिहाई), व्यावसायिक उपयोग के बजाय पारिस्थितिक सुरक्षा और वन-निर्भर लोगों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता।
अभ्यास
UPSC-शैली: 2023 के संशोधन के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के निकट कौन-सी परियोजनाएँ वन स्वीकृति से मुक्त हैं? (उत्तर: सीमाओं, LoC या LAC के 100 किमी के भीतर राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक रैखिक परियोजनाएँ।)
| पहलू | 2023 से पहले | 2023 के संशोधन के बाद |
|---|---|---|
| नाम | वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 | वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 |
| शामिल भूमि | गोदावर्मन के व्यापक अर्थ में सभी 'वन' | अधिसूचित वन और 25 अक्टूबर 1980 या उसके बाद वन के रूप में दर्ज भूमि |
| सीमा परियोजनाएँ | वन स्वीकृति आवश्यक | सीमाओं, LoC, LAC के 100 किमी के भीतर छूट (रणनीतिक रैखिक परियोजनाएँ) |
| चिड़ियाघर, सफ़ारी, पर्यावरण-पर्यटन | गैर-वन उपयोग माने जाते थे | वानिकी गतिविधियाँ माने जाते हैं |
| वर्तमान स्थिति | - | सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2024 के अंतरिम आदेश से व्यापक 'वन' परिभाषा जारी |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत आरक्षित वनों को संरक्षित वनों से अधिक संरक्षण मिलता है।
- भारतीय वन अधिनियम के 2017 के संशोधन ने वनों के बाहर उगाए बाँस को 'वृक्ष' की परिभाषा से बाहर किया।
- 1980 के अधिनियम के तहत वन भूमि के परिवर्तन के लिए केंद्र की स्वीकृति, प्रतिपूरक वनीकरण और NPV का भुगतान आवश्यक है।
- 2023 के संशोधन ने अधिनियम का नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 किया।
- 2023 के संशोधन की प्रमुख कट-ऑफ तिथियाँ 25 अक्टूबर 1980 (दर्ज वन) और 12 दिसंबर 1996 (पहले से परिवर्तित भूमि) हैं।
- राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का लक्ष्य 33% क्षेत्र को वन या वृक्ष आवरण में लाना है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- 2023 का संशोधन रणनीतिक और सुरक्षा परियोजनाओं को गति देता है, पर कानून को केवल दर्ज वनों तक सीमित करने से अभिलेखों में न दर्ज 'मानित वन' (जैसे अरावली के हिस्से और झाड़ीदार वन) परिवर्तन के लिए खुल सकते हैं।
- नाज़ुक हिमालय और पूर्वोत्तर के सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक छूटें जैव विविधता हॉटस्पॉट और आपदा जोखिम के लिए चिंता बढ़ाती हैं, और वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं की सहमति को दरकिनार कर सकती हैं।
- वृक्षारोपण और पर्यावरण-पर्यटन को वानिकी मानने से प्राकृतिक वनों और वृक्ष आवरण का अंतर धुंधला होता है; कार्बन लक्ष्य विविध प्राकृतिक वनों को एकल-फसली वृक्षारोपण से बदलकर पूरे नहीं होने चाहिए।
- औपनिवेशिक वन कानून वनों को राज्य राजस्व मानता था; आधुनिक बदलाव सामुदायिक अधिकारों (FRA) और पारिस्थितिक सेवाओं की ओर है, और वन कानूनों को इस बदलाव के अनुरूप बनाना आवश्यक है।
क्या आप जानते हैं?
- भारत का पहला वन अधिनियम 1865 में पारित हुआ, 1864 में रेलवे के लिए लकड़ी सुरक्षित करने हेतु इंपीरियल वन विभाग बनने के तुरंत बाद।
- वनस्पति विज्ञान में बाँस एक घास है, इसीलिए 'वृक्ष' के रूप में इसकी कानूनी स्थिति पर दशकों तक बहस चली।
वन अधिकार अधिनियम, संयुक्त वन प्रबंधन और CAMPA
वन अधिकार अधिनियम, 2006 वनवासियों के साथ हुए 'ऐतिहासिक अन्याय' को सुधारते हुए उनके व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है, जिसके केंद्र में ग्राम सभा है। संयुक्त वन प्रबंधन (1990) ने ग्रामीणों को वन विभाग का भागीदार बनाया, और प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 (CAMPA) वन भूमि परिवर्तन पर चुकाई गई राशि का प्रबंधन करता है।
1. वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006
पूरा नाम: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006; नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है।
पात्रता: वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियाँ, और अन्य परंपरागत वन निवासी जो कम से कम तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से वनों में रहते और उन पर निर्भर रहे हैं; कब्ज़ा 13 दिसंबर 2005 से पहले का होना चाहिए।
व्यक्तिगत अधिकार: कब्ज़े और खेती वाली भूमि का अधिकार, अधिकतम 4 हेक्टेयर तक।
सामुदायिक अधिकार: लघु वनोपज (जैसे तेंदू पत्ता, बाँस और शहद) का स्वामित्व, चराई, मछली पकड़ना और जलस्रोतों तक पहुँच, तथा घुमंतू और पशुपालक समुदायों के अधिकार।
सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकार: सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनर्जनन, संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार, जो गाँवों को वन प्रबंधक बनाता है।
प्रक्रिया: ग्राम सभा दावे प्राप्त कर उनका सत्यापन करती है, उसके बाद उप-मंडल स्तरीय समिति, ज़िला स्तरीय समिति (अंतिम प्राधिकारी) और राज्य स्तरीय निगरानी समिति।
महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास: उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर क्षेत्रों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बाद और किसी भी पुनर्वास हेतु ग्राम सभा की स्वतंत्र सूचित सहमति से ही अछूता (inviolate) रखा जा सकता है।
नियमगिरि मामला (2013): सुप्रीम कोर्ट ने डोंगरिया कोंध की ग्राम सभाओं से नियमगिरि पहाड़ियों (ओडिशा) में बॉक्साइट खनन पर निर्णय लेने को कहा; उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, जो सामुदायिक सहमति का ऐतिहासिक उदाहरण है।
2. संयुक्त वन प्रबंधन (JFM)
उत्पत्ति: पश्चिम बंगाल के अराबाड़ी प्रयोग (1970 के दशक का आरंभ) से विकसित, और राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के बाद जून 1990 में भारत सरकार के परिपत्र से राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ।
कार्यप्रणाली: ग्राम-स्तरीय JFM समितियाँ वन विभाग के साथ मिलकर बिगड़े वनों की रक्षा करती हैं और बदले में ईंधन-लकड़ी, चारा, गैर-इमारती उपज और इमारती लकड़ी के राजस्व के हिस्से जैसे लाभ पाती हैं।
सीमाएँ: JFM कार्यकारी आदेशों पर आधारित है, इसलिए नियंत्रण वन विभाग के पास रहता है; इसके विपरीत FRA समुदायों को वैधानिक अधिकार देता है।
3. CAMPA
पृष्ठभूमि: परिवर्तित वन भूमि के लिए एकत्र धन अप्रयुक्त पड़ा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2000 के दशक में तदर्थ CAMPA बनाया; फिर संसद ने प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 पारित किया (नियम 2018 में)।
कोष: भारत के लोक लेखे में राष्ट्रीय कोष और राज्यों के लोक लेखों में राज्य कोष; 90% राशि राज्यों को जाती है और 10% केंद्र के पास रहती है।
स्रोत और उपयोग: प्रतिपूरक वनीकरण शुल्क और खोए वनों का शुद्ध वर्तमान मूल्य; इसका व्यय वनीकरण, सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन, वन्यजीव आवास सुधार, वन संरक्षण और संबंधित अवसंरचना पर होता है।
अभ्यास
UPSC-शैली: वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया कौन-सा निकाय शुरू करता है? (उत्तर: ग्राम सभा।)
| विशेषता | FRA (2006) | JFM (1990) | CAMPA (2016) |
|---|---|---|---|
| कानूनी आधार | संसद का अधिनियम | कार्यकारी परिपत्र | संसद का अधिनियम |
| मुख्य कर्ता | ग्राम सभा | JFM समिति और वन विभाग | राष्ट्रीय और राज्य CAMPA प्राधिकरण |
| नोडल मंत्रालय | जनजातीय कार्य | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन |
| मुख्य उद्देश्य | वनवासियों के अधिकारों की मान्यता | साझा संरक्षण और लाभ-साझाकरण | क्षतिपूर्ति राशि का वनीकरण में उपयोग |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- FRA की कट-ऑफ तिथि 13 दिसंबर 2005 है; अन्य परंपरागत वन निवासियों को 75 वर्ष (तीन पीढ़ियों) का निवास चाहिए।
- FRA के तहत अधिकतम व्यक्तिगत भूमि अधिकार 4 हेक्टेयर है।
- FRA का नोडल मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय नहीं, बल्कि जनजातीय कार्य मंत्रालय है।
- वन अधिकार दावों की अंतिम स्वीकृति ज़िला स्तरीय समिति देती है।
- JFM राष्ट्रीय स्तर पर 1990 में शुरू हुआ, जो पश्चिम बंगाल के अराबाड़ी प्रयोग से प्रेरित था।
- CAMPA की राशि लोक लेखे में रखी जाती है; 90% राज्यों को जाती है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- FRA का कार्यान्वयन असमान रहा है: कई दावे उचित प्रक्रिया के बिना अस्वीकार हुए और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार व्यक्तिगत पट्टों से बहुत पीछे हैं, जिससे अधिनियम की संरक्षण क्षमता सीमित होती है।
- संरक्षणवादियों को डर है कि भूमि पट्टे वन्यजीव आवासों को खंडित कर सकते हैं, जबकि अधिकार समूहों का तर्क है कि सुरक्षित अधिकारों वाले समुदाय वनों के सर्वश्रेष्ठ रक्षक हैं; महाराष्ट्र के मेंढा-लेखा जैसे अनुभव दूसरे पक्ष का समर्थन करते हैं।
- CAMPA की राशि प्रायः एकल-फसली वृक्षारोपण पर और जहाँ वन नष्ट हुए उससे दूर की भूमि पर खर्च होती है, इसलिए प्रतिपूरक वनीकरण शायद ही प्राकृतिक वनों के पारिस्थितिक मूल्य की भरपाई करता है।
- FRA, वन संरक्षण कानून और CAMPA में तालमेल के लिए आवश्यक है कि परिवर्तन से पहले ग्राम सभा की सहमति का सम्मान हो और समुदाय अपनी भूमि पर CAMPA-वित्तपोषित कार्यों में भागीदार हों।
क्या आप जानते हैं?
- गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) का मेंढा-लेखा गाँव सामुदायिक वन अधिकार पाने वाले पहले गाँवों में था और बाँस बेचकर आय अर्जित करता है।
- बीड़ी बनाने में काम आने वाला तेंदू पत्ता मध्य भारत की सबसे मूल्यवान लघु वनोपजों में से एक है।
तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2019
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत जारी CRZ अधिसूचना, 2019 भारत के तट पर निर्माण और गतिविधियों को नियंत्रित करती है। यह तट को CRZ-I से CRZ-IV में बाँटती है, घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण-निषिद्ध क्षेत्र को घटाकर 50 मीटर करती है, समुद्र तटों पर पर्यटन सुविधाओं की अनुमति देती है और अधिकांश स्वीकृतियाँ राज्यों को सौंपती है।
1. पृष्ठभूमि
विकास: पहली CRZ अधिसूचना 1991 में आई, फिर 2011 में और वर्तमान CRZ अधिसूचना, 2019, जो शैलेश नायक समिति (2014) की सिफारिशों पर आधारित है।
मुख्य रेखाएँ: क्षेत्रों का मापन उच्च ज्वार रेखा (HTL) और निम्न ज्वार रेखा (LTL) से होता है; HTL का सीमांकन राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (NCSCM), चेन्नई की सहायता से होता है।
तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएँ (CZMP): राज्य तैयार करते हैं और केंद्र स्वीकृत करता है; राज्य और राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण अनुपालन की निगरानी करते हैं।
2. CRZ 2019 के अंतर्गत क्षेत्र
CRZ-I A: मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ, रेत के टीले, लवणीय दलदल, कछुओं के घोंसले वाले स्थल और राष्ट्रीय उद्यान जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र; मूलतः कोई नया निर्माण नहीं, और 1,000 वर्ग मीटर से बड़े मैंग्रोव क्षेत्रों के चारों ओर 50 मीटर का बफर।
CRZ-I B: LTL और HTL के बीच का अंतर्ज्वारीय क्षेत्र।
CRZ-II: नगरपालिका सीमा के भीतर तटरेखा तक या उसके निकट विकसित क्षेत्र; मौजूदा संरचनाओं के स्थल-पक्ष की ओर निर्माण की अनुमति, और फ्लोर एरिया अनुपात वर्तमान नगर-नियोजन मानदंडों के अनुसार (अब 1991 के स्तर पर स्थिर नहीं)।
CRZ-III A: 2,161 प्रति वर्ग किमी (जनगणना 2011) से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले ग्रामीण क्षेत्र; निर्माण-निषिद्ध क्षेत्र (NDZ) HTL से 50 मीटर है (पहले 200 मीटर था)।
CRZ-III B: कम जनसंख्या घनत्व वाले ग्रामीण क्षेत्र; NDZ HTL से 200 मीटर ही रहता है।
CRZ-IV A: LTL से समुद्र में 12 समुद्री मील तक का जल और समुद्र-तल क्षेत्र।
CRZ-IV B: ज्वार-प्रभावित जलाशयों (खाड़ियाँ, नदियाँ, पश्चजल) का जल क्षेत्र, एक तट की LTL से दूसरे तट की LTL तक।
3. अन्य प्रमुख प्रावधान
द्वीप: मुख्य भूमि के निकट के सभी द्वीपों और पश्चजल द्वीपों के लिए 20 मीटर का NDZ; अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों के लिए अलग द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र नियम।
पर्यटन: समुद्र तटों पर झोपड़ी (shacks), शौचालय, कपड़े बदलने के कक्ष और पेयजल बिंदु जैसी अस्थायी सुविधाओं की अनुमति, HTL से न्यूनतम 10 मीटर की दूरी रखते हुए।
स्वीकृतियाँ: केवल CRZ-I और CRZ-IV की परियोजनाओं को पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति चाहिए; CRZ-II और III की परियोजनाओं पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश निर्णय लेते हैं।
प्रदूषण और कटाव: CRZ-I B और IV में सीवेज और अपशिष्ट उपचार सुविधाओं की अनुमति है, और तटरेखा अध्ययनों के आधार पर कटाव-नियंत्रण उपाय अनुमत हैं।
अभ्यास
UPSC-शैली: CRZ 2019 के तहत घनी आबादी वाले ग्रामीण तटीय क्षेत्रों (CRZ-III A) में निर्माण-निषिद्ध क्षेत्र कितना है? (उत्तर: उच्च ज्वार रेखा से 50 मीटर।)
| क्षेत्र | इलाका | मुख्य नियम |
|---|---|---|
| CRZ-I A | मैंग्रोव, प्रवाल, टीले, कछुआ घोंसला स्थल, उद्यान | सर्वाधिक संरक्षित; बड़े मैंग्रोव क्षेत्रों के चारों ओर 50 मीटर बफर |
| CRZ-I B | अंतर्ज्वारीय क्षेत्र (LTL से HTL) | केवल अनुमत गतिविधियाँ, जैसे उपचार सुविधाएँ |
| CRZ-II | विकसित शहरी तट | स्थल-पक्ष की ओर निर्माण; वर्तमान FSI मानदंड |
| CRZ-III A | ग्रामीण, घनत्व 2,161/वर्ग किमी से अधिक | HTL से 50 मीटर निर्माण-निषिद्ध क्षेत्र |
| CRZ-III B | ग्रामीण, कम घनत्व | HTL से 200 मीटर निर्माण-निषिद्ध क्षेत्र |
| CRZ-IV | 12 समुद्री मील तक समुद्र (IV A) और ज्वारीय जलाशय (IV B) | पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति; पारंपरिक मछली पकड़ने पर रोक नहीं |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- CRZ अधिसूचनाएँ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी होती हैं; पहली 1991 में आई।
- CRZ 2019 शैलेश नायक समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।
- CRZ-III A (घनत्व 2,161/वर्ग किमी से अधिक): NDZ 50 मीटर; CRZ-III B: NDZ 200 मीटर।
- मुख्य भूमि के निकट के द्वीपों और पश्चजल द्वीपों में 20 मीटर का NDZ है।
- केवल CRZ-I और CRZ-IV की परियोजनाओं को केंद्रीय (पर्यावरण मंत्रालय) स्वीकृति चाहिए।
- CRZ-IV A निम्न ज्वार रेखा से 12 समुद्री मील तक फैला है, जो प्रादेशिक समुद्र के बराबर है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- CRZ 2019 भीड़-भाड़ वाले तट पर आवास, पर्यटन और अवसंरचना को आसान बनाती है, पर दूरी (setback) घटाने से चक्रवातों, तूफ़ानी लहरों और समुद्र-स्तर वृद्धि का जोखिम बढ़ सकता है, जो जलवायु परिवर्तन से तीव्र हो रहे हैं।
- मछुआरा समुदायों को डर है कि पर्यटन बढ़ने से समुद्र तटों और मछली उतारने के स्थानों तक उनकी पहुँच खत्म होगी; उनके पारंपरिक अधिकारों को तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं में दर्ज किया जाना चाहिए।
- राज्यों को स्वीकृतियाँ सौंपने से निर्णय तेज़ होते हैं पर जाँच कमज़ोर होने का खतरा है; सशक्त, स्वतंत्र तटीय प्राधिकरण और सार्वजनिक परामर्श आवश्यक हैं।
- मैंग्रोव, टीले और प्रवाल भित्तियाँ प्राकृतिक तटीय सुरक्षा हैं; कटाव के बाद समुद्री दीवारें बनाने की तुलना में CRZ-I की रक्षा सस्ती और अधिक टिकाऊ है।
क्या आप जानते हैं?
- भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा लगभग 5,400 किमी लंबी है, और द्वीपीय क्षेत्रों सहित लगभग 7,500 किमी (पुराने, व्यापक रूप से प्रयुक्त माप के अनुसार)।
- CRZ नियमों के उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केरल के मराडु तट पर अवैध अपार्टमेंट टावर जनवरी 2020 में ध्वस्त किए गए।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम: अनुसूचियाँ, संरक्षित क्षेत्र और प्रवर्तन निकाय
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में 2022 के संशोधन के बाद अब चार अनुसूचियाँ हैं, यह पाँच प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों (अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण रिज़र्व, सामुदायिक रिज़र्व और टाइगर रिज़र्व) का प्रावधान करता है और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, NTCA तथा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जैसे प्रवर्तन और सलाहकार निकाय बनाता है।
1. 2022 के संशोधन के बाद अनुसूचियाँ
अनुसूची I: सर्वाधिक संरक्षण वाली पशु प्रजातियाँ (जैसे बाघ, एशियाई शेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गंगा डॉल्फिन); अपराधों पर सबसे कठोर दंड।
अनुसूची II: अपेक्षाकृत कम संरक्षण वाली पशु प्रजातियाँ।
अनुसूची III: संरक्षित पादप प्रजातियाँ, जिनका तोड़ना, उखाड़ना और व्यापार नियंत्रित है।
अनुसूची IV: CITES परिशिष्टों में सूचीबद्ध नमूने ('अनुसूचित नमूने'), जिनका पंजीकरण अनिवार्य है और व्यापार केवल परमिट से होता है।
पीड़क जंतु (Vermin): अलग पीड़क-जंतु अनुसूची हटा दी गई, पर केंद्र सरकार धारा 62 के तहत अब भी किसी वन्य पशु (अनुसूची I की प्रजातियों को छोड़कर) को किसी विशेष क्षेत्र और अवधि के लिए पीड़क घोषित कर सकती है।
2. अधिनियम के तहत संरक्षित क्षेत्र
वन्यजीव अभयारण्य: राज्य सरकार द्वारा घोषित; स्थानीय लोगों के कुछ अधिकार (जैसे चराई) अनुमत हो सकते हैं।
राष्ट्रीय उद्यान: अधिक संरक्षण; चराई या निजी अधिकारों की अनुमति नहीं। अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाएँ केवल राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश पर बदली जा सकती हैं।
संरक्षण और सामुदायिक रिज़र्व (2002 का संशोधन): संरक्षण रिज़र्व संरक्षित क्षेत्रों से सटी सरकारी भूमि हैं; सामुदायिक रिज़र्व सामुदायिक या निजी भूमि हैं जिनके स्वामी स्वेच्छा से संरक्षण करते हैं।
टाइगर रिज़र्व (2006 का संशोधन): NTCA की सिफारिश पर राज्य द्वारा अधिसूचित, जिसमें अछूता कोर और बफर क्षेत्र होता है।
3. संस्थाएँ
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL): अध्यक्ष प्रधानमंत्री; पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता वाली इसकी स्थायी समिति संरक्षित क्षेत्रों में और उनके आसपास की परियोजनाओं को स्वीकृति देती है।
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (1992): चिड़ियाघरों को मान्यता देता और उनकी निगरानी करता है तथा संरक्षण प्रजनन का समन्वय करता है।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (2006): पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता वाला वैधानिक निकाय; प्रोजेक्ट टाइगर चलाता है और बाघ संरक्षण योजनाओं को स्वीकृति देता है।
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB): 2006 के संशोधन के तहत 2007 में गठित वैधानिक बहु-एजेंसी निकाय, मुख्यालय नई दिल्ली; यह संगठित वन्यजीव अपराध पर खुफ़िया जानकारी जुटाता है, पुलिस, सीमा शुल्क और CITES प्राधिकरणों से समन्वय करता है और प्रवर्तन एजेंसियों को प्रशिक्षित करता है।
4. अपराध और दंड
शिकार: प्रतिबंधित, सिवाय तब जब मुख्य वन्यजीव वार्डन मानव जीवन के लिए खतरनाक हो चुके या असाध्य रूप से अपंग या रोगग्रस्त पशु को मारने की अनुमति दे।
दंड: अनुसूची I प्रजातियों से जुड़े अपराधों पर तीन से सात वर्ष का कारावास; 2022 के संशोधन ने जुर्माने बढ़ाए (सामान्य उल्लंघनों पर ₹1 लाख तक, और विशेष रूप से संरक्षित पशुओं के लिए न्यूनतम ₹25,000)।
अभ्यास
UPSC-शैली: राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? (उत्तर: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; पूर्ण बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।)
| श्रेणी | घोषित करने वाला | लोगों के अधिकार |
|---|---|---|
| वन्यजीव अभयारण्य | राज्य सरकार | कुछ अधिकार अनुमत हो सकते हैं |
| राष्ट्रीय उद्यान | राज्य सरकार | चराई या निजी अधिकार नहीं |
| संरक्षण रिज़र्व | राज्य सरकार (और 2022 से केंद्र भी) | अधिकार जारी; संरक्षित क्षेत्रों से सटी सरकारी भूमि |
| सामुदायिक रिज़र्व | राज्य सरकार, समुदाय के अनुरोध पर | समुदाय द्वारा प्रबंधित सामुदायिक या निजी भूमि |
| टाइगर रिज़र्व | NTCA की सिफारिश पर राज्य सरकार | अछूता कोर; बफर में नियंत्रित उपयोग |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 2022 के बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में चार अनुसूचियाँ हैं: I और II (पशु), III (पौधे) और IV (CITES नमूने)।
- अनुसूची I के पशुओं को पीड़क घोषित नहीं किया जा सकता।
- NBWL की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं; इसकी स्थायी समिति की पर्यावरण मंत्री।
- संरक्षण रिज़र्व और सामुदायिक रिज़र्व 2002 के संशोधन से जोड़े गए।
- WCCB संगठित वन्यजीव अपराध से लड़ने के लिए 2006 के संशोधन के तहत 2007 में गठित हुआ।
- अभयारण्य के विपरीत राष्ट्रीय उद्यान में चराई की अनुमति नहीं है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- छह अनुसूचियों को चार में मिलाने से कानून सरल होता है, पर यदि प्रवर्तन क्षमता न बढ़े तो अनेक प्रजातियों को व्यापक श्रेणियों में रखने से प्रजाति-विशिष्ट संरक्षण कमज़ोर हो सकता है।
- बढ़ता मानव-वन्यजीव संघर्ष (जंगली सूअर, नीलगाय, हाथी, तेंदुए) राज्यों पर पीड़क घोषणाओं के उपयोग का दबाव डालता है; गैर-घातक साधन, फसल बीमा और त्वरित मुआवज़ा बेहतर दीर्घकालिक उत्तर हैं।
- NBWL की स्थायी समिति संरक्षित क्षेत्रों के निकट अनेक परियोजनाओं को स्वीकृति देती है, जिससे चिंता उठती है कि स्वीकृतियाँ औपचारिकता बन गई हैं; पारदर्शी कारण और विशेषज्ञ समीक्षा इसे मज़बूत करेंगे।
- वन्यजीव तस्करी अब सीमा-पार और ऑनलाइन है; WCCB को अधिक कर्मचारी, साइबर क्षमता और INTERPOL तथा CITES जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग चाहिए।
क्या आप जानते हैं?
- भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान (1936), बाद में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहलाया।
- 1972 से पहले केवल कुछ राज्यों के अपने वन्यजीव कानून थे, और 1912 का वन्य पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम मुख्य केंद्रीय कानून था।
