पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी · UPSC नोट्स (हिंदी में)

    भारतीय कानून, नीतियाँ एवं मिशन — पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी नोट्स

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    कानूनी ढांचा: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और 2022 संशोधन

    वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972 भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए मूलभूत कानूनी ढांचा है। ऐतिहासिक 2022 संशोधन ने अनुसूचियों को युक्तिसंगत बनाकर, CITES को स्पष्ट रूप से लागू करके, आक्रामक विदेशी प्रजातियों को विनियमित करके और उल्लंघनों के लिए दंड में उल्लेखनीय वृद्धि करके अधिनियम का आधुनिकीकरण किया।

    1. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972

    यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, यह महसूस करते हुए कि वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1912 जैसे पिछले कानून अपर्याप्त थे।

    प्रमुख प्राधिकरण: केंद्र सरकार वन्यजीव संरक्षण निदेशक की नियुक्ति करती है, जबकि राज्य सरकार मुख्य वन्यजीव वार्डन और अन्य वार्डन की नियुक्ति करती है।

    संरक्षित क्षेत्र: यह अधिनियम अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व और टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।

    राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL): 2002 के संशोधन के माध्यम से गठित। इसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं और यह संरक्षण को बढ़ावा देने, नीतियां बनाने और केंद्र/राज्य सरकारों को सलाह देने का कार्य करता है।

    शिकार और व्यापार प्रतिबंध: विशिष्ट मामलों (जैसे, शिक्षा, अनुसंधान, मानव जीवन के लिए खतरा, या लाइलाज बीमारी) को छोड़कर शिकार सख्त वर्जित है। वन्यजीव ट्रॉफियों और जानवरों की वस्तुओं के व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है (वर्मिन को छोड़कर)।

    2. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022

    इस संशोधन ने आधुनिक संरक्षण आवश्यकताओं और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के साथ इसे संरेखित करने के लिए 1972 के अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए।

    2022 संशोधन की मुख्य विशेषताएं:

    CITES का कार्यान्वयन: अधिनियम केंद्र सरकार को CITES-सूचीबद्ध प्रजातियों के निर्यात/आयात परमिट देने के लिए एक प्रबंधन प्राधिकरण (Management Authority) नामित करने का अधिकार देता है। व्यापारियों को लेनदेन की रिपोर्ट करनी होगी, और जीवित अनुसूचित नमूने रखने वाले व्यक्तियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

    अनुसूचियों को युक्तिसंगत बनाना: अधिनियम ने अनुसूचियों की कुल संख्या को छह से घटाकर चार कर दिया। इसने वर्मिन (vermin) प्रजातियों के लिए विशिष्ट अनुसूची को हटा दिया और विशेष रूप से CITES के तहत संरक्षित नमूनों के लिए एक नई अनुसूची सम्मिलित की।

    आक्रामक विदेशी प्रजातियां (Invasive Alien Species): यह केंद्र सरकार को गैर-देशी आक्रामक प्रजातियों के आयात, व्यापार, कब्जे या प्रसार को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है जो घरेलू वन्यजीवों या आवासों के लिए खतरा हैं।

    संरक्षण रिजर्व: पहले, केवल राज्य सरकारें राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों से सटे क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित कर सकती थीं। संशोधित अधिनियम केंद्र सरकार को भी उन्हें अधिसूचित करने का अधिकार देता है।

    अभयारण्यों का नियंत्रण: यह निर्दिष्ट करता है कि मुख्य वन्यजीव वार्डन के कार्य कड़ाई से केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई अनुमोदित अभयारण्य प्रबंधन योजनाओं के अनुसार होने चाहिए।

    बंदी जानवरों का समर्पण: मुख्य वन्यजीव वार्डन को बंदी जानवरों के स्वैच्छिक समर्पण की अनुमति देता है। समर्पित वस्तुएं राज्य की संपत्ति बन जाती हैं, और व्यक्ति को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

    अनुसूचियों का युक्तिकरण (1972 अधिनियम बनाम 2022 संशोधन)
    विशेषता2022 से पहले (WPA 1972)2022 के बाद (संशोधन अधिनियम)
    अनुसूचियों की कुल संख्या6 अनुसूचियां4 अनुसूचियां
    जानवरों के लिए उच्चतम सुरक्षाअनुसूची 1 और अनुसूची 2अनुसूची 1 (उच्चतम) और अनुसूची 2 (कम)
    संरक्षित पौधेअनुसूची 6अनुसूची 3
    वर्मिन प्रजातियां (शिकार किया जा सकता है)अनुसूची 5पूरी तरह से हटा दिया गया (कोई विशिष्ट अनुसूची नहीं)
    CITES सूचीबद्ध प्रजातियांकोई समर्पित अनुसूची नहींअनुसूची 4 (नई सम्मिलित)
    उल्लंघनों के लिए दंड में वृद्धि
    उल्लंघन का प्रकार1972 अधिनियम जुर्माना2022 अधिनियम जुर्माना
    सामान्य उल्लंघन25,000 रुपये तक1,00,000 रुपये तक
    विशेष रूप से संरक्षित जानवरकम से कम 10,000 रुपयेकम से कम 25,000 रुपये

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) के अध्यक्ष प्रधान मंत्री होते हैं, पर्यावरण मंत्री नहीं।
    • 2022 के संशोधन ने अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी, 'वर्मिन' (Vermin) के लिए समर्पित अनुसूची को पूरी तरह से हटा दिया।
    • 2022 का अधिनियम स्पष्ट रूप से CITES के तहत विनियमित नमूनों के लिए एक नई अनुसूची (अनुसूची 4) सम्मिलित करता है।
    • केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अब संरक्षण रिजर्व घोषित कर सकती हैं (पहले केवल राज्य ही कर सकते थे)।
    • मुख्य वन्यजीव वार्डन को स्वेच्छा से बंदी वन्यजीव या पशु उत्पाद सौंपने वाले व्यक्तियों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • 2022 के संशोधन में CITES कार्यान्वयन तंत्र को स्पष्ट रूप से शामिल करना भारत के अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अवैध विदेशी वन्यजीव व्यापार द्वारा शोषित कानूनी खामियों को बंद करता है।
    • केंद्र सरकार को 'आक्रामक विदेशी प्रजातियों' से निपटने के लिए कानूनी रूप से मान्यता देकर और सशक्त बनाकर, संशोधित WPA एक प्रमुख पारिस्थितिक अंधे स्थान (blind spot) को संबोधित करता है जो पश्चिमी घाट और अंडमान द्वीप समूह जैसे संवेदनशील आवासों में स्थानिक जैव विविधता के लिए खतरा है।
    • हालांकि अनुसूचियों का युक्तिकरण कानूनी ढांचे को सरल बनाता है, लेकिन विशिष्ट 'वर्मिन' अनुसूची को हटाने से संरक्षणवादियों और किसानों के बीच चिंताएं पैदा होती हैं कि भविष्य में तीव्र मानव-वन्यजीव संघर्षों (जैसे जंगली सूअरों द्वारा फसलों को नष्ट करना) को कानूनी रूप से कैसे प्रबंधित किया जाएगा।

    जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और NBAP

    संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन (CBD) को लागू करने के लिए अधिनियमित, यह अधिनियम जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने, पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करने और लाभों का उचित और न्यायसंगत बँवारा (ABS) सुनिश्चित करने के लिए एक विकेन्द्रीकृत त्रि-स्तरीय संरचना स्थापित करता है।

    1. पृष्ठभूमि और उद्देश्य

    भारत ने अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता सम्मेलन (CBD) के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए 2002 में जैविक विविधता अधिनियम लागू किया।

    प्राथमिक उद्देश्य:

    1. जैविक विविधता का संरक्षण।

    2. इसके घटकों का सतत उपयोग।

    3. जैविक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बँवारा।

    2. अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

    पहुंच का विनियमन: विदेशी नागरिकों, संस्थानों और कंपनियों द्वारा भारतीय जैविक संसाधनों तक पहुंचने या पारंपरिक ज्ञान को स्थानांतरित करने के अनुरोधों को सख्ती से नियंत्रित करता है।

    राष्ट्रीय योजनाएं: जैव विविधता संरक्षण के लिए रणनीतियां और योजनाएं तैयार करना केंद्र सरकार का वैधानिक कर्तव्य बनाता है।

    संकटग्रस्त प्रजातियां: केंद्र सरकार को संकटग्रस्त प्रजातियों को अधिसूचित करने और उनके संग्रह को सख्ती से प्रतिबंधित या विनियमित करने का अधिकार देता है।

    जैव विविधता विरासत स्थल (BHS): राज्य सरकारों को, स्थानीय निकायों के परामर्श से, अद्वितीय जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को अधिसूचित करने की अनुमति देता है।

    3. त्रि-स्तरीय संस्थागत ढांचा

    अधिनियम जैव विविधता शासन को तीन अलग-अलग स्तरों में विकेन्द्रीकृत करता है:

    1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA): राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है।

    - मुख्यालय: चेन्नई।

    - नेतृत्व: एक अध्यक्ष के नेतृत्व में।

    - मुख्य कार्य: निषिद्ध कृत्यों को नियंत्रित करता है, संरक्षण और BHS चयन पर सरकार को सलाह देता है, और महत्वपूर्ण रूप से, विदेशी देशों में बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के अनुदान का विरोध करने के लिए कदम उठाता है जो गैरकानूनी रूप से भारतीय जैविक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हैं (बायो-पायरेसी से मुकाबला)।

    2. राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB): राज्य सरकारों को सलाह देने और घरेलू संस्थाओं द्वारा पहुंच को विनियमित करने के लिए राज्य स्तर पर कार्य करता है।

    3. जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMC): पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBR) तैयार करने और स्थानीय संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पंचायत/नगर पालिका स्तर पर कार्य करती हैं।

    अपराध: इस अधिनियम के तहत उल्लंघन सख्ती से संज्ञेय और गैर-जमानती (cognizable and non-bailable) हैं।

    4. राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP)

    1999: भारत ने 1993 में CBD का पक्षकार बनने के बाद अपना पहला NBAP तैयार किया।

    2008 संशोधन: राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 के साथ जैव विविधता एजेंडे को संरेखित करने के लिए अद्यतन किया गया।

    2014 अद्यतन: वैश्विक रणनीतिक योजना 2011-20 को एकीकृत करने के लिए इसे और संशोधित किया गया, जिसमें आइची जैव विविधता लक्ष्य शामिल थे।

    जैविक विविधता अधिनियम की त्रि-स्तरीय संरचना
    स्तरप्राधिकरणप्राथमिक भूमिका / अधिकार क्षेत्र
    राष्ट्रीयराष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)विदेशी पहुंच को नियंत्रित करता है, अंतरराष्ट्रीय बायो-पायरेसी/IPR का विरोध करता है (मुख्यालय: चेन्नई)
    राज्यराज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB)घरेलू वाणिज्यिक पहुंच को नियंत्रित करता है, राज्य सरकारों को सलाह देता है
    स्थानीयजैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC)पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBR) तैयार करती है, स्थानीय संरक्षण का प्रबंधन करती है

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) का मुख्यालय विशिष्ट रूप से चेन्नई में स्थित है, नई दिल्ली में नहीं।
    • NBA का एक प्रमुख कार्य भारतीय जैविक संसाधनों पर विदेशी देशों में दिए गए बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPRs) का सक्रिय रूप से विरोध करना है (जैसे, नीम और हल्दी पर ऐतिहासिक पेटेंट लड़ाई)।
    • जैविक विविधता अधिनियम के तहत अपराध सख्त हैं: वे संज्ञेय (पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है) और गैर-जमानती हैं।
    • जबकि NBA पहुंच चाहने वाले विदेशी व्यक्तियों/कंपनियों से संबंधित है, भारतीय नागरिकों और घरेलू कंपनियों को संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) से अनुमोदन लेना होगा।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • जैविक विविधता अधिनियम CBD के 'पहुंच और लाभ साझाकरण' (ABS) तंत्र को प्रभावी ढंग से संचालित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि दवा और कॉस्मेटिक निगम स्थानीय समुदायों के साथ वित्तीय या तकनीकी लाभ साझा किए बिना स्वदेशी वनस्पतियों का व्यावसायिक रूप से दोहन नहीं कर सकते हैं।
    • पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) का निर्माण विकेन्द्रीकृत पर्यावरण शासन की जीत का प्रतिनिधित्व करता है। पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टरों (PBRs) में पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण को कानूनी रूप से अनिवार्य करके, यह स्वदेशी विरासत को बायोपायरेसी से बचाता है।
    • अपने मजबूत ढांचे के बावजूद, अधिनियम को कार्यान्वयन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मुख्य रूप से स्थानीय BMCs के लिए क्षमता और धन की कमी, जिससे अधूरे PBR और शक्तिशाली वाणिज्यिक हितों के खिलाफ अप्रभावी स्थानीय प्रवर्तन होता है।

    प्रजाति-आधारित संरक्षण: प्रोजेक्ट हंगुल

    हंगुल, या कश्मीर स्टैग, जम्मू और कश्मीर का एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई लाल हिरण (red deer) है। शिकार और आवास के नुकसान के कारण आबादी में भारी गिरावट से निपटने के लिए 1970 में प्रोजेक्ट हंगुल शुरू किया गया था, जिसका मुख्य ध्यान इसके अंतिम प्रमुख गढ़, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान पर था।

    1. हंगुल (कश्मीर स्टैग) के बारे में

    आवास: कड़ाई से भारत के लिए स्थानिक (endemic), मुख्य रूप से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और जम्मू-कश्मीर के आसपास के संरक्षित क्षेत्रों में पाया जाता है।

    अद्वितीय वंशावली: यह लाल हिरण (red deer) परिवार के एशियाई सदस्य की एकमात्र जीवित प्रजाति है।

    आधिकारिक स्थिति: यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का राज्य पशु है।

    2. प्रोजेक्ट हंगुल (1970)

    1950 और 1960 के दशक में हंगुल की आबादी में विनाशकारी गिरावट आई, जिससे तत्काल संरक्षण कार्रवाई को बढ़ावा मिला।

    लॉन्च: IUCN और WWF की तकनीकी और वित्तीय सहायता से जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा 1970 में शुरू किया गया।

    प्रमुख खतरे:

    - सिकुड़ता और खंडित होता आवास।

    - अवैध शिकार।

    - संरक्षित क्षेत्रों में खानाबदोश चरवाहों (nomadic herders) की अवैध घुसपैठ।

    - घरेलू पशुओं से चराई के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा।

    मूल्यांकन: शुरुआत में सफल (1970 और 1980 के बीच जनसंख्या 150 से बढ़कर 340 हो गई)। हालांकि, बाद के दबावों ने इस प्रवृत्ति को उलट दिया, 2017 की जनगणना में केवल 182 हंगुल की चिंताजनक कमी दर्ज की गई।

    3. हालिया संरक्षण पहल

    वन्यजीव संरक्षण कोष (2010): विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में जंगल की रक्षा के लिए स्थापित, जिसने हंगुल संरक्षण को अपनी शीर्ष परिचालन प्राथमिकता बनाया।

    कैप्टिव ब्रीडिंग (2013): आसन्न विलुप्ति को रोकने और आनुवंशिक अड़चनों (genetic bottlenecking) को दूर करने के लिए, कश्मीर राज्य वन्यजीव विभाग ने शिकारगढ़ में एक कैप्टिव ब्रीडिंग (प्रजनन) केंद्र स्थापित किया।

    हंगुल की संरक्षण स्थिति
    ढांचा / संगठननिर्दिष्ट स्थिति
    IUCN रेड लिस्टगंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered)
    CITESपरिशिष्ट I (Appendix I)
    वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972अनुसूची I (Schedule I)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान आंतरिक रूप से हंगुल से जुड़ा हुआ है; यह प्रजातियों के लिए अंतिम प्रमुख निकटवर्ती आवास है।
    • हंगुल लाल हिरण (red deer) परिवार का एकमात्र जीवित एशियाई सदस्य है।
    • इसकी IUCN स्थिति को लेकर भ्रमित न हों: यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय (CRITICALLY ENDANGERED) है, जो जंगली प्रजातियों के लिए सबसे अधिक जोखिम वाली श्रेणी है।
    • प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में बहुत जल्दी शुरू किया गया था, यहां तक कि 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर (1973) से भी पहले।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • प्रोजेक्ट हंगुल का प्रक्षेपवक्र एक क्लासिक सामाजिक-पारिस्थितिक संघर्ष पर प्रकाश डालता है। खानाबदोश चरवाहा समुदायों (जैसे गुर्जर और बकरवाल) के पारंपरिक चराई अधिकार अक्सर संरक्षित क्षेत्रों की कठोर सीमाओं से टकराते हैं, जिससे हंगुल जैसे जंगली शाकाहारी जीवों के लिए चारे की उपलब्धता गंभीर रूप से प्रभावित होती है।
    • एकल, अलग-थलग आवास (दाचीगाम) पर भारी निर्भरता एक गंभीर 'आनुवंशिक अड़चन' (genetic bottleneck) पैदा करती है, जिससे शेष हंगुल आबादी बीमारी के प्रकोप, इनब्रीडिंग डिप्रेशन और अचानक पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। इसके लिए शिकारगढ़ कैप्टिव ब्रीडिंग केंद्र जैसे एक्स-सीटू (ex-situ) हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
    • दशकों के संरक्षण प्रयासों के बावजूद हंगुल की निरंतर गिरावट पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील, संघर्ष-प्रवण सीमावर्ती क्षेत्रों में शासन की चुनौतियों को रेखांकित करती है, जहां वन्यजीव प्रबंधन अक्सर सुरक्षा चिंताओं के कारण पीछे छूट जाता है।

    प्रजाति-आधारित संरक्षण: प्रोजेक्ट टाइगर और NTCA

    1973 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया के सबसे सफल प्रजाति-विशिष्ट संरक्षण कार्यक्रमों में से एक है। वैधानिक 'राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण' (NTCA) द्वारा प्रबंधित 'कोर-बफर' रणनीति का उपयोग करते हुए, इसने भारत को वैश्विक बाघ आबादी का 70 प्रतिशत घर बनाने में मदद की है।

    1. बाघ के बारे में (About the Tiger)

    आवास: 13 बाघ रेंज देशों में फैला हुआ है। अकेले भारत दुनिया की लगभग 70 प्रतिशत बाघ आबादी का घर है।

    महत्वपूर्ण तथ्य: यह सभी बिल्लियों (cats) में सबसे बड़ा है। कई शिकारियों के विपरीत, बाघ शिकार के लिए मुख्य रूप से गंध के बजाय दृष्टि (sight) और ध्वनि (sound) पर निर्भर करते हैं।

    उप-प्रजातियां: 2017 से, IUCN केवल दो बाघ उप-प्रजातियों को मान्यता देता है: महाद्वीपीय बाघ (continental tiger) और सुंडा द्वीप बाघ (Sunda Island tiger - सभी शेष द्वीप बाघ केवल सुमात्रा में पाए जाते हैं)।

    2. प्रोजेक्ट टाइगर (1973)

    पृष्ठभूमि: 1900 में अनुमानित 40,000 से गिरकर 1972 तक भारत की बाघ आबादी अविश्वसनीय रूप से 1,800 रह गई थी। प्रमुख खतरों में अवैध शिकार (पारंपरिक दवाओं के लिए), आवास का नुकसान और जवाबी हत्याएं (retaliatory killings) शामिल थीं।

    लॉन्च: 1971 के एक टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर, 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसने शुरू में नौ बाघ अभयारण्यों को कवर किया।

    योजना की प्रकृति: यह बाघों के स्व-स्थाने (in-situ) संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है।

    3. कोर-बफर रणनीति और NTCA

    कोर-बफर रणनीति: बाघ अभयारण्यों का प्रबंधन एक विशिष्ट ज़ोनिंग पैटर्न का उपयोग करके किया जाता है। 'कोर' (Core) क्षेत्र को एक अनुल्लंघनीय महत्वपूर्ण बाघ आवास के रूप में रखा जाता है, जबकि परिधीय 'बफर' (Buffer) क्षेत्र टिकाऊ मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व की अनुमति देता है।

    राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA): प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक समर्थन देने के लिए, 2006 में NTCA की स्थापना की गई थी। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसे वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के माध्यम से बनाया गया है।

    बाघ संरक्षण स्थिति
    ढांचा / संगठननिर्दिष्ट स्थिति
    IUCN रेड लिस्टलुप्तप्राय (Endangered)
    CITESपरिशिष्ट I (Appendix I)
    वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972अनुसूची I (Schedule I)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) एक वैधानिक (STATUTORY) निकाय है। इसे 1972 के मूल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम द्वारा नहीं, बल्कि 2006 के संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था।
    • जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क (उत्तराखंड) को 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव प्राप्त है।
    • बाघ की IUCN स्थिति लुप्तप्राय (ENDANGERED) है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय नहीं।
    • 'कोर-बफर' रणनीति भारत में सभी टाइगर रिजर्व के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य ज़ोनिंग मॉडल है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • प्रोजेक्ट टाइगर संरक्षण के 'अम्ब्रेला स्पीशीज़' (Umbrella Species) दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। शीर्ष शिकारी (बाघ) और उसके विशाल आवास की रक्षा करके, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र—जिसमें कम ज्ञात वनस्पति और जीव, और महत्वपूर्ण जलक्षेत्र (watersheds) शामिल हैं—अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षित हो जाता है।
    • कोर-बफर रणनीति जंगल के सख्त संरक्षण को वन-निवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों के साथ समेटने का प्रयास करती है। जबकि कोर एक अनुल्लंघनीय क्षेत्र है, बफर क्षेत्र समावेशी संरक्षण के उद्देश्य से विनियमित संसाधन निष्कर्षण और इको-टूरिज्म की अनुमति देता है।
    • अपार संख्यात्मक सफलता के बावजूद, प्रोजेक्ट टाइगर को आधुनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे रैखिक बुनियादी ढांचे (राजमार्ग, रेलवे) के कारण खंडित बाघ गलियारे (tiger corridors) और मानव-वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि क्योंकि बाघों की आबादी छोटे अभयारण्यों की वहन क्षमता (carrying capacity) से अधिक हो रही है।

    भारत का बाघ अनुमान और वैश्विक संरक्षण पहल

    भारत एम-स्ट्राइप्स (M-STrIPES) जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग करते हुए हर चार साल में एक व्यापक बाघ अनुमान (Tiger Census) आयोजित करता है। विश्व स्तर पर, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा (TX2) और CA|TS मान्यता ढांचा 13 रेंज देशों में जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं।

    1. अखिल भारतीय बाघ अनुमान (Tiger Census)

    राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा राज्य वन विभागों और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के सहयोग से हर चार साल में आयोजित किया जाता है।

    2018 जनगणना की मुख्य बातें: बाघों की आबादी 2,967 तक पहुंच गई (2006 में 1,411 से अधिक)।

    शीर्ष प्रदर्शन: मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ (526) दर्ज किए गए, जबकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क (उत्तराखंड) में विशिष्ट अभयारण्यों के बीच सबसे अधिक आबादी थी।

    2. एम-स्ट्राइप्स (M-STrIPES)

    इसका पूर्ण रूप Monitoring System for Tigers – Intensive Protection and Ecological Status है।

    यह गश्ती दक्षता और पारिस्थितिक ट्रैकिंग को बढ़ाने के लिए 2010 में NTCA द्वारा भारतीय बाघ अभयारण्यों में शुरू की गई एक सॉफ्टवेयर-आधारित निगरानी प्रणाली है।

    3. वैश्विक बाघ पहल

    अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस: हर साल 29 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।

    सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा और TX2 (2010): रूस में 13 बाघ रेंज देशों (TRCs) द्वारा समर्थित। ऐतिहासिक TX2 आदर्श वाक्य का उद्देश्य 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करना था।

    4. कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स (CA|TS)

    मानकों का एक समूह जो बाघ स्थलों को यह जांचने की अनुमति देता है कि क्या उनका प्रबंधन सफल बाघ संरक्षण की ओर ले जाएगा। भारत के 14 टाइगर रिजर्व को यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है।

    भारत में 14 CA|TS मान्यता प्राप्त टाइगर रिजर्व
    राज्यमान्यता प्राप्त टाइगर रिजर्व
    असममानस, काजीरंगा, ओरांग
    मध्य प्रदेशसतपुड़ा, कान्हा, पन्ना
    महाराष्ट्रपेंच
    बिहारवाल्मीकि
    उत्तर प्रदेशदुधवा
    पश्चिम बंगालसुंदरबन
    केरलपरम्बिकुलम
    कर्नाटकबांदीपुर
    तमिलनाडुमुदुमलाई, अनामलाई

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • एम-स्ट्राइप्स (M-STrIPES) एक सॉफ्टवेयर-आधारित गश्ती और निगरानी प्रणाली है जिसका उपयोग विशेष रूप से NTCA द्वारा बाघ संरक्षण के लिए किया जाता है।
    • TX2 लक्ष्य (जंगली बाघों को दोगुना करना) की उत्पत्ति 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा से हुई थी।
    • भारत में बाघ अनुमान (Tiger Census) कड़ाई से हर चार साल में आयोजित किया जाता है, जिसमें भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) एक प्रमुख तकनीकी भागीदार के रूप में कार्य करता है।
    • CA|TS एक विश्व स्तर पर स्वीकृत संरक्षण उपकरण है जो लक्षित प्रजातियों के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों को निर्धारित करता है, जो वर्तमान में बाघों पर भारी रूप से लागू होता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • वन्यजीव संरक्षण में प्रौद्योगिकी का एकीकरण, जैसा कि M-STrIPES सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित किया गया है, वन रक्षकों की जवाबदेही और बाघों की गतिविधियों के स्थानिक विश्लेषण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है।
    • 2022 की समय सीमा से पहले अपने TX2 लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत की सफलता 'कोर-बफर' रणनीति की प्रभावशीलता और प्रजातियों के संरक्षण में मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाती है।
    • 14 भारतीय अभयारण्यों की CA|TS मान्यता केवल बाघों की संख्या बढ़ाने से लेकर बाघों के आवासों के गुणात्मक पारिस्थितिक स्वास्थ्य और प्रबंधकीय दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बदलाव को उजागर करती है।

    भारत में मगरमच्छ संरक्षण

    भारत तीन देशी मगरमच्छ प्रजातियों का घर है: मगर, खारे पानी का मगरमच्छ (Estuarine), और गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल। 1975 में शुरू की गई, भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ने इन शीर्ष जलीय शिकारियों को विलुप्त होने के कगार से बचाने के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग और पुनरुत्पादन कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक उपयोग किया है।

    1. भारत की मगरमच्छ प्रजातियां

    भारत में मगरमच्छों की तीन अलग-अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक के अद्वितीय आवास और शारीरिक विशेषताएं हैं:

    मगर (मार्श क्रोकोडाइल): मगरमच्छ की सभी प्रजातियों में यह सबसे अधिक 'एलिगेटर (alligator)' जैसा दिखता है। यह एक छेद में घोंसला बनाने वाली (hole-nesting) प्रजाति है जो वार्षिक शुष्क मौसम के दौरान अंडे देती है। इसका विस्तार भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और पूर्वी ईरान तक है।

    खारे पानी का मगरमच्छ (Estuarine / Saltwater Crocodile): मगरमच्छ की सभी प्रजातियों में सबसे बड़ा, जो आदमखोर (man-eater) के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है। ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है।

    घड़ियाल (Gharial): इसके लंबे, पतले, घड़े (pot) जैसे थूथन से आसानी से पहचाना जा सकता है। यह अपेक्षाकृत हानिरहित, मछली खाने वाली प्रजाति है। घड़ियाल एक संकेतक प्रजाति (indicator species) के रूप में कार्य करते हैं; एक स्वस्थ आबादी एक स्वच्छ और स्वस्थ नदी प्रणाली को दर्शाती है। मुख्य रूप से चंबल नदी में पाया जाता है, इसके अलावा घाघरा, गंडक, गिरवा, रामगंगा और सोन नदियों में इसके द्वितीयक आवास हैं।

    2. भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना

    लॉन्च: भारत के विभिन्न राज्यों में 1975 में शुरू किया गया।

    उद्देश्य: कैप्टिव ब्रीडिंग और आवास संरक्षण के माध्यम से भारत में घटती मगरमच्छ की आबादी का संरक्षण और पुनर्निर्माण करना।

    3. समर्पित घड़ियाल संरक्षण प्रयास

    इसकी गंभीर रूप से लुप्तप्राय स्थिति को देखते हुए, घड़ियाल पर विशेष संरक्षण ध्यान दिया गया है:

    सतकोसिया गॉर्ज अभयारण्य (ओडिशा): 1975 में घड़ियाल संरक्षण पहली बार यहीं शुरू हुआ था।

    GRACU (1975): टिकरपाड़ा में घड़ियाल अनुसंधान और संरक्षण इकाई का गठन UNDP और FAO के तकनीकी समर्थन के साथ ओडिशा द्वारा एक संयुक्त पहल के रूप में किया गया था।

    कैप्टिव ब्रीडिंग (Captive Breeding): उनकी संख्या बढ़ाने के लिए नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क (ओडिशा) में एक सफल घड़ियाल प्रजनन केंद्र बनाया गया था।

    पुनरुत्पादन कार्यक्रम (Reintroduction Programs):

    - पंजाब: WWF-इंडिया की मदद से 24 घड़ियालों को ब्यास संरक्षण रिजर्व में छोड़ा गया।

    - उत्तर प्रदेश: WWF-इंडिया ने यूपी वन विभाग के सहयोग से हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में घड़ियाल पुनरुत्पादन कार्यक्रम शुरू किया।

    > क्या आप जानते हैं? > विश्व मगरमच्छ दिवस हर साल 17 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।

    भारत में मगरमच्छों की संरक्षण स्थिति
    प्रजातिIUCN स्थितिCITESWPA (1972)
    मगर (मार्श क्रोकोडाइल)सुभेद्य (Vulnerable)परिशिष्ट Iअनुसूची I
    खारे पानी का मगरमच्छकम से कम चिंता (Least Concern)परिशिष्ट Iअनुसूची I
    घड़ियालगंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered)परिशिष्ट Iअनुसूची I

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • भारत में पाई जाने वाली मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I और CITES के परिशिष्ट I के तहत सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान की गई है।
    • IUCN स्थितियों पर पूरा ध्यान दें: घड़ियाल गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered) है, मगर सुभेद्य (Vulnerable) है, और खारे पानी का मगरमच्छ कम से कम चिंताजनक (Least Concern) है।
    • घड़ियाल विशेष रूप से नदी की प्रजाति है (चंबल इसका प्राथमिक गढ़ है) और इसे स्वच्छ नदी पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक प्रमुख 'संकेतक प्रजाति' (Indicator Species) माना जाता है।
    • भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान (ओडिशा) खारे पानी (Estuarine) के मगरमच्छों के उच्च घनत्व के लिए प्रसिद्ध है।
    • नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क घड़ियालों के लिए अपने अत्यधिक सफल कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • मगरमच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र में शीर्ष शिकारियों के रूप में काम करते हैं। उनका संरक्षण केवल एक प्रजाति को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि संपूर्ण आर्द्रभूमि और नदी प्रणालियों की संरचनात्मक अखंडता और स्वास्थ्य को बनाए रखने के बारे में है।
    • घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम की सफलता 'एक्स-सीटू से इन-सीटू' (Ex-situ to In-situ) दृष्टिकोण की प्रभावकारिता पर प्रकाश डालती है। कैप्टिव ब्रीडिंग (नंदन कानन में) के माध्यम से कृत्रिम रूप से संख्या बढ़ाकर और व्यवस्थित रूप से उन्हें जंगली आवासों (जैसे ब्यास और हस्तिनापुर रिजर्व) में पुन: प्रस्तुत करके, संरक्षणवादियों ने एक स्थानीयकृत विलुप्ति की प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से उलट दिया है।
    • घड़ियाल के संरक्षण के लिए सीमा-पार और अंतर-राज्यीय समन्वय की आवश्यकता होती है, क्योंकि चंबल जैसे प्राचीन नदी आवास कई अधिकार क्षेत्रों से होकर बहते हैं और अवैध रेत खनन और बांधों से अनियमित जल प्रवाह से जटिल खतरों का सामना करते हैं।

    प्रजाति-आधारित संरक्षण: लेसर कैट्स और संगाई हिरण

    भारत के लक्षित संरक्षण प्रयास बड़े जानवरों (megafauna) से आगे तक फैले हुए हैं। लेसर कैट्स प्रोजेक्ट (1976) पूर्वी भारत में चार छोटी जंगली बिल्ली प्रजातियों की रक्षा पर केंद्रित है, जबकि मणिपुर ब्रो-एंटलर्ड डियर प्रोजेक्ट (1977) लोकतक झील के प्रसिद्ध 'डांसिंग डियर' (संगाई) को बचाने के लिए समर्पित है।

    1. लेसर कैट्स प्रोजेक्ट (1976)

    जबकि बाघ और शेर जैसी बड़ी बिल्लियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, भारत कई छोटी जंगली बिल्लियों का भी घर है जो एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाती हैं।

    पृष्ठभूमि: वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) की सहायता से 1976 में शुरू किया गया।

    उद्देश्य: पश्चिम बंगाल और भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में पाई जाने वाली लेसर कैट्स (छोटी बिल्लियों) की चार विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण करना:

    1. तेंदुआ बिल्ली (Leopard Cat) (Felis bengalensis)

    2. मार्बल्ड बिल्ली (Marbled Cat) (Felis marmorata)

    3. एशियाई सुनहरी बिल्ली (Asian Golden Cat) (Felis temminckii)

    4. फिशिंग कैट (Fishing Cat) (Felis viverrina)

    हालिया विकास: ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF) ने हाल ही में भारत में छोटी जंगली बिल्लियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे इन उपेक्षित प्रजातियों पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित हुआ है।

    2. मणिपुर ब्रो-एंटलर्ड डियर (संगाई) प्रोजेक्ट

    संगाई, या इंडियन एल्ड्स डियर, एक अत्यधिक स्थानीय और अनूठी प्रजाति है जो अस्तित्व के भारी दबाव का सामना कर रही है।

    आवास: मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान (लोकतक झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान) के लिए स्थानिक (Endemic)।

    महत्वपूर्ण तथ्य:

    - यह मणिपुर का राज्य पशु है।

    - तैरती हुई वनस्पतियों (फुमडी - phumdis) पर चलते समय अपनी नाजुक, संतुलित चाल के कारण इसे आमतौर पर "डांसिंग डियर" (Dancing Deer) के रूप में जाना जाता है।

    - मणिपुर में वार्षिक संगाई महोत्सव का नाम इसी के सम्मान में रखा गया है।

    प्रमुख खतरे: आवास का नुकसान (फुमडी का बिगड़ना), गैर-देशी पौधों का आक्रमण, अवैध शिकार, और घरेलू पशुओं से बीमारियों का प्रसार।

    3. प्रोजेक्ट मणिपुर थामिन (1977)

    लॉन्च: संगाई के लिए विशिष्ट संरक्षण परियोजना 1977 में शुरू की गई थी।

    मुख्य उद्देश्य:

    - उनके अस्तित्व के लिए नाजुक सहायक पर्यावरण (फुमडी) को संरक्षित और पुनर्स्थापित करना।

    - विशेष आर्द्रभूमि वन्यजीव प्रबंधन के लिए क्षेत्र के अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।

    - घटती हिरणों की आबादी को बढ़ाना।

    - केबुल लामजाओ क्षेत्र में मानव-प्रेरित तनाव और अतिक्रमण को कम करना।

    संगाई हिरण की संरक्षण स्थिति
    ढांचा / संगठननिर्दिष्ट स्थिति
    IUCN रेड लिस्टलुप्तप्राय (Endangered)
    CITESपरिशिष्ट I (Appendix I)
    वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972अनुसूची I (Schedule I)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • संगाई हिरण कड़ाई से मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के लिए स्थानिक (endemic) है। यह जंगल में कहीं और नहीं पाया जाता है।
    • केबुल लामजाओ को दुनिया के एकमात्र 'तैरते हुए' (floating) राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, जिसकी विशेषता 'फुमडी' (Phumdis) नामक तैरता हुआ बायोमास है।
    • संगाई को IUCN द्वारा लुप्तप्राय (ENDANGERED) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय नहीं।
    • 'डांसिंग डियर' नाम हिरण के स्पंजी, तैरते फुमडी पर चलने के अनुकूलन से आता है।
    • फिशिंग कैट पश्चिम बंगाल का राज्य पशु है और आर्द्रभूमि और मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यधिक अनुकूलित है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • लेसर कैट्स प्रोजेक्ट वैश्विक वन्यजीव वित्तपोषण में एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है, जो 'मेगाफौना पूर्वाग्रह' (Megafauna Bias) से ग्रस्त है। जबकि बाघों जैसी बड़ी करिश्माई प्रजातियां भारी धन आकर्षित करती हैं, छोटे शिकारी जो कृंतक (rodent) आबादी को नियंत्रित करते हैं और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखते हैं, उन्हें अक्सर गंभीर रूप से कम धन मिलता है।
    • संगाई का संरक्षण लोकतक झील के जल विज्ञान स्वास्थ्य के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इथाई बैराज (Ithai Barrage) जैसी परियोजनाओं ने झील के प्राकृतिक रूप से उतार-चढ़ाव वाले जल स्तर को गंभीर रूप से बदल दिया है, जिससे 'फुमडी' को पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए शुष्क मौसम के दौरान झील के तल पर बसने से रोका जा रहा है, जिससे वे पतले हो रहे हैं और हिरण का आवास नष्ट हो रहा है।
    • संगाई हिरण संरक्षण मॉडल वन्यजीव संरक्षण को सांस्कृतिक रूप से एकीकृत करने के महत्व को दर्शाता है। हिरण को राज्य पशु के रूप में अपनाकर और राज्य के सबसे बड़े पर्यटन उत्सव (संगाई महोत्सव) को इसके इर्द-गिर्द केंद्रित करके, मणिपुर ने स्थानीय समुदायों के लिए प्रजातियों की रक्षा के लिए एक सामाजिक-आर्थिक प्रोत्साहन बनाया है।

    गंगा नदी डॉल्फिन का संरक्षण

    भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु, गंगा नदी डॉल्फिन, एक लुप्तप्राय मीठे पानी की 'संकेतक प्रजाति' है जो इकोलोकेशन का उपयोग करके शिकार करती है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन और विक्रमशिला अभयारण्य जैसी पहल का उद्देश्य इस अनूठे स्तनपायी को गंभीर आवास विखंडन और नदी प्रदूषण से बचाना है।

    1. गंगा नदी डॉल्फिन (सुसु)

    गंगा नदी डॉल्फिन एक अत्यधिक विशिष्ट जलीय स्तनपायी है जो भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख नदी प्रणालियों के स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ी है।

    आवास: भारत और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों के लिए स्थानिक (Endemic)। भारत में, वे यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, असम, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में पाए जाते हैं।

    महत्वपूर्ण तथ्य:

    - केवल मीठा पानी: वे केवल शुद्ध मीठे पानी के वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं।

    - इकोलोकेशन (Echolocation): वे अनिवार्य रूप से अंधे होते हैं और अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का उपयोग करके अपने शिकार (मछली) का शिकार करते हैं।

    - नामकरण: स्थानीय रूप से 'सुसु' (Susu) के रूप में जाना जाता है, जो सतह पर सांस लेते समय उनके द्वारा की जाने वाली विशिष्ट ध्वनि की नकल करता है।

    - संकेतक प्रजाति (Indicator Species): उनकी उपस्थिति नदी प्रणाली के पारिस्थितिक स्वास्थ्य और पानी की गुणवत्ता को दृढ़ता से इंगित करती है।

    प्रमुख खतरे: प्रत्यक्ष हत्या (डॉल्फिन तेल के लिए अवैध शिकार), गंभीर आवास विखंडन (बांधों और बैराज के कारण), और जल प्रदूषण।

    2. भारत में संरक्षण पहल

    राष्ट्रीय मान्यता: 2009 में आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय जलीय जंतु के रूप में घोषित किया गया।

    समर्पित अभयारण्य: विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य 1991 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत बिहार में स्थापित किया गया था। यह प्रजातियों के लिए भारत का प्राथमिक संरक्षित क्षेत्र बना हुआ है।

    अनुसंधान: भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में पटना विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित किया गया है।

    प्रोजेक्ट डॉल्फिन: अर्थ गंगा (Arth Ganga) पहल के तहत एक प्रमुख प्रस्तावित परियोजना, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर की सफल तर्ज पर डिजाइन किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका उद्देश्य नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिन प्रजातियों का संरक्षण करना है।

    जागरूकता: राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है।

    गंगा डॉल्फिन की संरक्षण स्थिति
    ढांचा / संगठननिर्दिष्ट स्थिति
    IUCN रेड लिस्टलुप्तप्राय (Endangered)
    CITESपरिशिष्ट I (Appendix I)
    वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972अनुसूची I (Schedule I)
    अन्य वैश्विक मीठे पानी की डॉल्फ़िन
    नामनदी और क्षेत्रस्थिति / नोट
    बाजी (Baiji)यांग्त्ज़ी नदी, चीनकार्यात्मक रूप से विलुप्त (Extinct) घोषित
    भुलान (Bhulan)सिंधु नदी, पाकिस्तानलुप्तप्राय
    बोटो (Boto)अमेज़ॅन नदी, दक्षिण अमेरिकानदी डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • गंगा की डॉल्फ़िन अनिवार्य रूप से अंधी (BLIND) होती हैं। वे देख नहीं सकतीं और नेविगेट करने और शिकार करने के लिए पूरी तरह से इकोलोकेशन (echolocation) पर निर्भर करती हैं।
    • 'गंगा' नदी डॉल्फिन कहे जाने के बावजूद, आगामी 'प्रोजेक्ट डॉल्फिन' नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिन का संरक्षण करेगा।
    • बिहार में विक्रमशिला भारत का एकमात्र समर्पित डॉल्फिन अभयारण्य है।
    • चीन की यांग्त्ज़ी नदी की बाजी (Baiji) मीठे पानी की डॉल्फिन को दुखद रूप से विलुप्त माना जाता है।
    • राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को पड़ता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • गंगा डॉल्फिन एक 'संकेतक प्रजाति' (Indicator Species) के रूप में कार्य करती है। जिस प्रकार बाघ की उपस्थिति एक स्वस्थ जंगल का संकेत देती है, उसी प्रकार एक संपन्न डॉल्फिन आबादी एक स्वस्थ, प्रदूषण मुक्त नदी पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देती है। उनका संरक्षण 'नमामि गंगे' जैसे नदी कायाकल्प मिशनों से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है।
    • आवास विखंडन एक गंभीर आधुनिक खतरा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में बैराज और बांधों का निर्माण डॉल्फिन प्रवास को प्रतिबंधित करता है, आबादी को छोटे पूलों में अलग कर देता है, जिससे वे इनब्रीडिंग (inbreeding) और स्थानीयकृत विलुप्ति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
    • गंगा डॉल्फिन की रक्षा के लिए गैर-बिंदु स्रोत प्रदूषण (कृषि अपवाह, औद्योगिक अपशिष्ट) को कम करने की आवश्यकता होती है जो उनके कड़ाई से मीठे पानी के आवास को भारी रूप से नष्ट कर देता है, जिससे उनकी जटिल इकोलोकेशन क्षमताओं से समझौता होता है।

    प्रजाति-आधारित संरक्षण: प्रोजेक्ट एलीफेंट और MIKE

    1992 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट एलीफेंट एशिया के सबसे बड़े भूमि स्तनधारियों, उनके आवासों और महत्वपूर्ण प्रवास गलियारों की रक्षा करना चाहता है। प्रोजेक्ट RE-HAB (मधुमक्खी-बाड़ का उपयोग) और CITES-समर्थित MIKE कार्यक्रम जैसी अभिनव पहल बढ़ते मानव-हाथी संघर्ष और अवैध शिकार से सक्रिय रूप से निपट रही हैं।

    1. एशियाई हाथी के बारे में

    एशियाई हाथी एशिया का सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी है। वे अत्यधिक मिलनसार जानवर हैं जो मुख्य रूप से नम उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों में पाए जाते हैं।

    प्रमुख शारीरिक विशेषता: एक प्रमुख विशिष्ट विशेषता यह है कि एशियाई हाथियों के कान उनके अफ्रीकी समकक्षों की तुलना में काफी छोटे होते हैं।

    संरक्षण स्थिति: उन्हें IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय (Endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) की अनुसूची I के तहत संरक्षित किया गया है, और CITES के परिशिष्ट I में रखा गया है।

    2. प्रोजेक्ट एलीफेंट (1992)

    लॉन्च: फरवरी 1992 में एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) के रूप में शुरू किया गया।

    उद्देश्य: हाथियों, उनके आवासों और प्रवासी गलियारों की सुरक्षा के लिए प्रमुख हाथी-असर वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना।

    मुख्य उद्देश्य:

    - हाथियों, आवासों और गलियारों (corridors) की रक्षा करना।

    - मानव-पशु संघर्ष के बढ़ते मुद्दों को संबोधित करना।

    - बंदी (captive) हाथियों का कल्याण सुनिश्चित करना।

    - वैज्ञानिक और नियोजित प्रबंधन रणनीति विकसित करना।

    3. MIKE कार्यक्रम

    हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (MIKE - Monitoring the Illegal Killing of Elephants) CITES के जनादेश के तहत स्थापित एक साइट-आधारित प्रणाली है।

    उद्देश्य: हाथियों के अवैध शिकार के रुझानों की निगरानी करना, प्रबंधन क्षमता का निर्माण करना, और रेंज राज्यों को उचित प्रवर्तन निर्णय लेने में मदद करने के लिए कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करना।

    भारत की भागीदारी: क्षेत्रीय हाथी आबादी की निगरानी के लिए भारत में विभिन्न राज्यों में 10 नामित MIKE साइटें हैं।

    4. प्रोजेक्ट RE-HAB

    कार्यकारी एजेंसी: पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नहीं, बल्कि विशिष्ट रूप से खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा शुरू किया गया।

    अवधारणा: अभिनव "मधुमक्खी-बाड़" (Bee-fences) का उपयोग करके मानव-हाथी संघर्ष (HEC) को कम करने का लक्ष्य। हाथियों के मानव क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों में प्रवेश को रोकने के लिए उनके मार्ग में मधुमक्खी के बक्से स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि हाथी स्वाभाविक रूप से मधुमक्खियों से डरते हैं।

    भारत में MIKE साइटें
    MIKE साइटराज्य
    चिरांग रिपूअसम
    देहिंग पटकाईअसम
    ईस्टर्न डुआर्सपश्चिम बंगाल
    देवमालीअरुणाचल प्रदेश
    गारो हिल्समेघालय
    मयूरभंजओडिशा
    मैसूरकर्नाटक
    नीलगिरितमिलनाडु
    शिवालिकउत्तराखंड
    वायनाडकेरल

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • प्रोजेक्ट RE-HAB खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जो MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पर्यावरण मंत्रालय के नहीं।
    • MIKE कार्यक्रम एक अंतरराष्ट्रीय पहल है जिसे विशेष रूप से CITES द्वारा अनिवार्य किया गया है।
    • एशियाई हाथियों की तुलना में अफ्रीकी हाथियों के कान बड़े होते हैं (कुछ हद तक अफ्रीका महाद्वीप के आकार के)।
    • प्रोजेक्ट टाइगर के विपरीत, प्रोजेक्ट एलीफेंट में विशेष रूप से 'बंदी' (captive) हाथियों (जैसे मंदिरों में या वानिकी के लिए उपयोग किए जाने वाले) के कल्याण के प्रावधान शामिल हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • रैखिक बुनियादी ढांचे (रेलवे, राजमार्ग, नहरों) द्वारा पारंपरिक हाथी गलियारों (elephant corridors) के गंभीर विखंडन के कारण मानव-हाथी संघर्ष (HEC) बढ़ रहा है। इन प्रवासी मार्गों को सुरक्षित करना मुख्य आरक्षित वनों की रक्षा करने जितना ही महत्वपूर्ण है।
    • प्रोजेक्ट RE-HAB मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए एक स्थायी, गैर-घातक और लागत प्रभावी दृष्टिकोण का उदाहरण है। मधुमक्खी-बाड़ का उपयोग करके, यह फसलों और मानव जीवन की रक्षा करता है जबकि साथ ही शहद उत्पादन के माध्यम से स्थानीय किसानों की आय को बढ़ाता है।
    • भारत में बंदी हाथियों के आसपास का कानूनी ढांचा एक जटिल नैतिक और नियामक चुनौती बना हुआ है। बंदी हाथी कल्याण को संबोधित करने के लिए प्रोजेक्ट एलीफेंट का उद्देश्य पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं और आधुनिक पशु अधिकारों के बीच के ग्रे क्षेत्र को उजागर करता है।

    प्रजाति-आधारित संरक्षण: प्रोजेक्ट राइनो और प्रोजेक्ट रेड पांडा

    भारत के संरक्षण खाके में प्रतिष्ठित प्रजातियों के लिए विशेष परियोजनाएं शामिल हैं। प्रोजेक्ट राइनो (2005) ने IRV 2020 के तहत ग्रेटर वन-हॉर्नड राइनो की आबादी को सफलतापूर्वक अपने 3,000 के लक्ष्य से आगे बढ़ाया, हालांकि आवास वितरण एक चुनौती बनी हुई है। साथ ही, प्रोजेक्ट रेड पांडा (1994) उन नाजुक हिमालयी पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करने पर केंद्रित है जो इस शर्मीली, लुप्तप्राय संकेतक प्रजाति का समर्थन करते हैं।

    1. एक सींग वाला गैंडा (भारतीय गैंडा)

    भारतीय गैंडा सभी एशियाई गैंडों में सबसे बड़ा है और विशिष्ट क्षेत्रीय इलाकों में अत्यधिक केंद्रित है।

    आवास: मुख्य रूप से इंडो-नेपाल तराई क्षेत्र, उत्तरी पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है।

    महत्वपूर्ण तथ्य: इसके एक सींग होता है, जो दोनों लिंगों (नर और मादा) में मौजूद होता है। सींग केराटिन (मानव बाल और नाखूनों के समान प्रोटीन) से बना होता है, जो दुर्भाग्य से पारंपरिक चिकित्सा के लिए तीव्र अवैध शिकार की मांग को बढ़ाता है।

    2. प्रोजेक्ट राइनो और इंडियन राइनो विजन (IRV) 2020

    2005 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य ट्रॉफी शिकार, अवैध शिकार और आवास विनाश जैसे गंभीर खतरों को दूर करना था।

    IRV 2020 के उद्देश्य:

    1. आबादी: वर्ष 2020 तक असम में गैंडों की आबादी को 2,000 से बढ़ाकर 3,000 करना।

    2. वितरण: स्थानीय विलुप्ति के जोखिम को कम करने के लिए इस आबादी को असम के सात संरक्षित क्षेत्रों (काजीरंगा, पोबितोरा, ओरांग, मानस, लाओखोवा, बुराचापोरी और डिब्रू सैखोवा) में फैलाना।

    मूल्यांकन और उपलब्धियां:

    - सफलता: प्राथमिक उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया था, आबादी सफलतापूर्वक 3,000 का आंकड़ा पार कर गई।

    - कमी: दूसरा उद्देश्य (सभी 7 PAs में वितरण) प्राप्त नहीं हुआ, जिससे काजीरंगा की ओर आबादी का भारी झुकाव रह गया।

    3. वैश्विक राइनो (गैंडा) पहल

    एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा (2019): प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए पांच गैंडा रेंज वाले देशों (भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया) द्वारा हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक समझौता।

    राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति (2019): विशेष रूप से भारत में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए शुरू की गई।

    4. प्रोजेक्ट रेड पांडा (1994)

    रेड पांडा एक शर्मीला, एकान्त और वृक्षवासी (पेड़ों पर रहने वाला) स्तनपायी है जो हिमालय में पारिस्थितिक परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण संकेतक (indicator) के रूप में कार्य करता है।

    आवास: भारत, नेपाल, भूटान, उत्तरी म्यांमार और दक्षिणी चीन में पाया जाता है। भारत में, यह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय तक सीमित है।

    महत्वपूर्ण तथ्य: वे मुख्य रूप से बांस खाते हैं और सर्दियों में गर्मी के लिए खुद को ढंकने और शाखाओं पर संतुलन बनाने के लिए अपनी बड़ी, झाड़ीदार पूंछ का उपयोग करते हैं।

    संरक्षण परियोजना: वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF) की मदद से 1994 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य उनके कमजोर प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और रेड पांडा वाले राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना है।

    संरक्षण स्थिति: राइनो बनाम रेड पांडा
    प्रजातिIUCN रेड लिस्टCITESWPA, 1972
    एक सींग वाला गैंडासुभेद्य (Vulnerable)परिशिष्ट Iअनुसूची I
    रेड पांडालुप्तप्राय (Endangered)परिशिष्ट Iअनुसूची I

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • एक आम जाल: IUCN रेड लिस्ट में भारतीय गैंडा सुभेद्य (VULNERABLE) है, जबकि रेड पांडा लुप्तप्राय (ENDANGERED) है।
    • नर और मादा दोनों भारतीय गैंडों में एक सींग होता है।
    • 'एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा' में ठीक पांच देश शामिल हैं: भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया।
    • IRV 2020 ने अपने संख्यात्मक लक्ष्य (3,000 गैंडे) को सफलतापूर्वक पूरा किया, लेकिन असम में 7 निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्रों में अपने स्थानिक वितरण लक्ष्य में विफल रहा।
    • रेड पांडा मुख्य रूप से बांस खाने वाला है और यह केवल पूर्वी हिमालय और दक्षिण-पश्चिमी चीन का मूल निवासी है (यह पश्चिमी घाट या मध्य भारत में नहीं पाया जाता है)।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • IRV 2020 की आंशिक विफलता 'एक ही टोकरी में सभी अंडे रखने' (putting all eggs in one basket) के खतरे को उजागर करती है। चूँकि गैंडों की आबादी को 7 निर्धारित PAs में सफलतापूर्वक वितरित नहीं किया गया था, इसलिए अधिकांश आबादी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बनी हुई है, जिससे पूरी प्रजाति गंभीर ब्रह्मपुत्र बाढ़ या लक्षित अवैध शिकार सिंडिकेट जैसी स्थानीय आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गई है।
    • रेड पांडा पूर्वी हिमालय के लिए एक महत्वपूर्ण 'संकेतक प्रजाति' (Indicator Species) के रूप में कार्य करता है। इसके अत्यधिक विशिष्ट आहार (बांस) और विशिष्ट जलवायु संबंधी आवश्यकताओं के कारण, इसकी आबादी में गिरावट व्यापक पारिस्थितिक क्षरण और उच्च ऊंचाई वाले जंगलों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करती है।
    • गैंडा और रेड पांडा जैसी प्रजातियों के संरक्षण के लिए मजबूत सीमा-पार कूटनीति (जैसा कि नई दिल्ली घोषणा में देखा गया है) की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके प्राकृतिक आवास अंतरराष्ट्रीय सीमाओं (नेपाल, भूटान, म्यांमार) को पार करते हैं जहां अलग-अलग वन्यजीव कानून समन्वित अवैध शिकार विरोधी प्रयासों में बाधा डाल सकते हैं।

    गिद्ध संरक्षण: प्रकृति के सफाई दल की रक्षा

    पशु चिकित्सा दवा डिक्लोफेनाक (Diclofenac) के कारण भारत में गिद्धों की आबादी में 99 प्रतिशत की भारी गिरावट आई थी। वर्तमान संरक्षण रणनीतियाँ 'एक्शन प्लान 2020-25', 'गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र' (VSZs) की स्थापना और 2026 की शुरुआत में कैप्टिव-ब्रीड गिद्धों को जंगल में छोड़ने पर केंद्रित हैं।

    1. संकट: डिक्लोफेनाक (Diclofenac) त्रासदी

    1990 के दशक और 2007 के बीच, भारत ने अपने लगभग 95-99 प्रतिशत गिद्धों को खो दिया। इसका प्राथमिक कारण डिक्लोफेनाक था, जो पशुओं के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दर्द निवारक दवा (NSAID) है। इस दवा से उपचारित जानवरों के शवों को खाने के बाद गिद्धों की किडनी खराब होने से मृत्यु हो जाती है।

    2. गिद्ध प्रजाति और स्थिति (2026 अपडेट)

    भारत 9 प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई विलुप्त होने की कगार पर हैं:

    गंभीर रूप से लुप्तप्राय (CR): ओरिएंटल व्हाइट-बैक्ड, लॉन्ग-बिल्ड, स्लेंडर-बिल्ड और रेड-हेडेड वल्चर।

    लुप्तप्राय (EN): इजिप्टियन वल्चर (मिस्र का गिद्ध)।

    निकट संकटग्रस्त (NT): हिमालयन वल्चर, दाढ़ी वाला गिद्ध (Bearded), सिनेरियस वल्चर।

    कम चिंताजनक (LC): यूरेशियन ग्रिफॉन।

    3. गिद्ध कार्य योजना 2020-25

    दवा नियमन: डिक्लोफेनाक के अलावा अन्य जहरीले NSAIDs जैसे कीटोप्रोफेन, एसेक्लोफेनाक और निमेसुलाइड (2023-24 में प्रतिबंधित) पर प्रतिबंध का विस्तार। सुरक्षित विकल्प के रूप में मेलोक्सिकैम और टोल्फेनैमिक एसिड को बढ़ावा देना।

    सुरक्षित क्षेत्र (VSZs): 100-150 किमी त्रिज्या वाले ऐसे क्षेत्रों की स्थापना जहां लगातार दो वर्षों तक पशुओं के शवों में कोई जहरीली दवा नहीं पाई जाती है।

    संरक्षण प्रजनन: हरियाणा के पिंजौर में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र (JCBC) के नेतृत्व में। जनवरी 2026 में, BNHS ने असम में कैप्टिव-ब्रीड स्लेंडर-बिल्ड और व्हाइट-रम्प्ड गिद्धों को सफलतापूर्वक जंगल में छोड़ा।

    4. प्रमुख पहल और बुनियादी ढांचा

    गिद्ध रेस्टोरेंट (Vulture Restaurants): सुरक्षित भोजन स्थल जहाँ जंगली आबादी को डिक्लोफेनाक-मुक्त शव उपलब्ध कराए जाते हैं।

    द वल्चर नेटवर्क (2025): वैज्ञानिक डेटा और जागरूकता सामग्री प्रदान करने के लिए असम में शुरू किया गया भारत का पहला ऑनलाइन गिद्ध ज्ञान पोर्टल।

    SAVE (Saving Asia’s Vultures from Extinction): पूरे दक्षिण एशिया में 'ब्लूप्रिंट रिकवरी प्लान' का समन्वय करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय संघ।

    गिद्धों में NSAID विषाक्तता
    दवा का नामगिद्धों पर प्रभावअनुशंसित कार्रवाई
    डिक्लोफेनाकअत्यधिक विषाक्त (किडनी फेलियर)सख्ती से प्रतिबंधित (2006)
    एसेक्लोफेनाक / कीटोप्रोफेनविषाक्त (डिक्लोफेनाक में बदल जाता है)प्रतिबंधित (2023)
    निमेसुलाइडविषाक्त (डिक्लोफेनाक के समान)प्रतिबंधित (2024-25)
    मेलोक्सिकैम / टोल्फेनैमिक एसिडगिद्धों के लिए सुरक्षितविकल्प के रूप में प्रचारित

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • एसेक्लोफेनाक (Aceclofenac) खतरनाक है क्योंकि यह जानवर के शरीर के अंदर डिक्लोफेनाक में बदल जाता है।
    • WII द्वारा पहले अखिल भारतीय गिद्ध सर्वेक्षण (2023-25) में ऐतिहासिक घोंसले के शिकार स्थलों में 70 प्रतिशत की गिरावट का खुलासा हुआ।
    • गिद्धों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित किया गया है।
    • एक 'गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र' के लिए बिना किसी जहरीली दवा के लगातार दो (TWO) वर्षों तक गुप्त फार्मेसी ऑडिट और पशु शव सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है।
    • मेलोक्सिकैम और टोल्फेनैमिक एसिड एकमात्र ऐसी NSAIDs हैं जो वर्तमान में गिद्धों के लिए सुरक्षित साबित हुई हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • गिद्ध संकट 'पारिस्थितिक पतन' (Ecological Collapse) की अवधारणा को स्पष्ट करता है। गिद्धों के हटने से जंगली कुत्तों की आबादी में विस्फोट हुआ, जिसके परिणामस्वरूप भारत में रेबीज के मामलों में वृद्धि हुई, जो जैव विविधता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच सीधे संबंध को उजागर करता है।
    • संरक्षण प्रजनन और विमोचन (जैसा कि जनवरी 2026 में देखा गया) दीर्घकालिक प्रयासों की अंतिम परीक्षा है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या 'गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र' वास्तव में जहरीली दवाओं से मुक्त हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पुन: पेश किए गए पक्षी तुरंत मर न जाएं।
    • कई NSAIDs पर प्रतिबंध पर्यावरण नीति में 'सावधानी सिद्धांत' (Precautionary Principle) की ओर बदलाव का संकेत देता है, जहां संभावित हानिकारक पदार्थों को अपरिवर्तनीय जनसंख्या गिरावट का कारण बनने से पहले विनियमित किया जाता है।

    प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड

    भारत इन प्रमुख परियोजनाओं के माध्यम से अद्वितीय पारिस्थितिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। जबकि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (2013) थार रेगिस्तान में एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी को विलुप्त होने से बचाने के लिए लड़ता है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (2009) और 'सिक्योर हिमालय' (SECURE Himalaya) पहल 'पहाड़ों के भूत' (स्नो लेपर्ड) की रक्षा के लिए एक परिदृश्य-आधारित, समुदाय-संचालित दृष्टिकोण का उपयोग करती है।

    1. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)

    स्थिति: GIB एक बड़ा, जमीन पर रहने वाला पक्षी है और दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। स्थानीय रूप से इसे गोडावण (Godawan) के रूप में जाना जाता है, यह राजस्थान का राज्य पक्षी है।

    आवास: भारत के लिए स्थानिक। इसके प्रमुख गढ़ डेजर्ट नेशनल पार्क (राजस्थान) और गुजरात, एमपी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अलग-थलग इलाके हैं।

    प्रमुख खतरे: ओवरहेड पावर लाइनों (पवन चक्कियों) से टकराना, घास के मैदानों की कमी और शिकार।

    प्रोजेक्ट GIB (2013): राजस्थान सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम जो प्रजनन बाड़े बनाने और मुख्य आवासों में मानवीय दबाव को कम करने पर केंद्रित है।

    2. हिम तेंदुआ (पहाड़ों का भूत)

    अनूठी विशेषताएं: असाधारण छलावरण (camouflage) और लंबी पूंछ के लिए जाना जाता है। इसके काले धब्बों का पैटर्न ( rosettes ) मानव उंगलियों के निशान की तरह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है।

    आवास: 12 मध्य और दक्षिण एशियाई देशों के उच्च ऊंचाई वाले बर्फीले पहाड़ी हिस्सों में पाया जाता है। भारत में, यह पूरे हिमालय (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश) में पाया जाता है।

    संरक्षण स्थिति: वर्तमान में IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य (Vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध है।

    3. प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (2009)

    दृष्टिकोण: यह एक परिदृश्य दृष्टिकोण (Landscape Approach) का पालन करता है, जो बड़े परिदृश्यों के भीतर उच्च संरक्षण क्षमता वाले छोटे मुख्य क्षेत्रों की पहचान करता है।

    सामुदायिक भागीदारी: स्थानीय समुदाय इस परियोजना के केंद्र में हैं, जो पारंपरिक ज्ञान प्रदान करते हैं और संरक्षण प्रयासों में भाग लेते हैं।

    4. वैश्विक और क्षेत्रीय पहल

    GSLEP (2013): बिश्केक घोषणा द्वारा गठित; 12 रेंज देशों का एक गठबंधन। इसका लक्ष्य 'सिक्योर 20 बाय 2020' (2020 तक 20 हिम तेंदुआ परिदृश्यों को सुरक्षित करना) था।

    SECURE Himalaya: एक MoEFCC-UNDP परियोजना। इसका उद्देश्य अल्पाइन चरागाहों का स्थायी प्रबंधन और वन्यजीव अपराध को कम करने के लिए आजीविका सुरक्षित करना है।

    संरक्षण तुलना
    प्रजातिIUCN स्थितिमुख्य खतराराज्य संबंध
    ग्रेट इंडियन बस्टर्डगंभीर रूप से लुप्तप्रायपावर लाइन से टकरावराजस्थान का राज्य पक्षी
    हिम तेंदुआसुभेद्यशिकार की कमी और अवैध व्यापारपहाड़ों का भूत (हिमालय)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) गंभीर रूप से लुप्तप्राय (CRITICALLY ENDANGERED) है। GIB आवासों में बिजली के तारों को भूमिगत करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण यह एक पसंदीदा UPSC विषय है।
    • हिम तेंदुए अब 'लुप्तप्राय' नहीं हैं; 2017 में उनकी स्थिति को घटाकर सुभेद्य (VULNERABLE) कर दिया गया था।
    • बिश्केक घोषणा (2013) विशेष रूप से हिम तेंदुए और GSLEP कार्यक्रम से जुड़ी है।
    • SECURE Himalaya भारत के MoEFCC और UNDP के बीच एक सहयोग है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • GIB संरक्षण प्रयास 'हरित ऊर्जा' और 'हरित जैव विविधता' के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। थार रेगिस्तान में पवन चक्कियां और सौर पार्क नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करते हैं लेकिन GIB के लिए घातक जोखिम पैदा करते हैं।
    • प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का 'लैंडस्केप एप्रोच' अलग-थलग पार्क सीमाओं से हटकर बड़ी पारिस्थितिक इकाइयों की ओर जाता है। यह उन उच्च ऊंचाई वाली प्रजातियों के लिए आवश्यक है जो विशाल क्षेत्रों में प्रवास करती हैं।
    • SECURE Himalaya परियोजना में समुदाय के नेतृत्व वाला संरक्षण स्थायी आजीविका प्रदान करके वन्यजीव अपराध के मूल कारण को संबोधित करता है।

    भारत में कछुआ संरक्षण

    भारत कछुओं की विविधता के लिए एक वैश्विक हॉटस्पॉट है, जहाँ कई गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियाँ पाई जाती हैं। संरक्षण के प्रयास तटीय घोंसले के शिकार पर केंद्रित UNDP समुद्री कछुआ परियोजना से लेकर वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के 'ऑपरेशन टर्टशील्ड' (Operation Turtshield) तक फैले हुए हैं, जो मीठे पानी के कछुओं के अवैध व्यापार को लक्षित करता है।

    1. भारत में प्रमुख कछुआ प्रजातियां

    लीथ सॉफ्ट-शेल कछुआ (Leith’s Soft-Shell Turtle): प्रायद्वीपीय भारत (कावेरी, गोदावरी, आदि) के लिए स्थानिक। यह 1 मीटर तक बढ़ने वाली एक बड़ी मीठे पानी की प्रजाति है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में अवैध उपयोग से इसे बड़ा खतरा है।

    रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल (Red Crowned Roofed Turtle): गंगा बेसिन का मूल निवासी; वर्तमान में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में केंद्रित है। वे गहरी बहती नदियों को पसंद करते हैं। मादाएं नर की तुलना में काफी बड़ी होती हैं।

    हॉक्सबिल कछुआ (Hawksbill Turtle): उष्णकटिबंधीय मूंगा चट्टानों (coral reefs) में पाया जाता है। अपनी संकीर्ण, नुकीली चोंच के लिए इसका नाम रखा गया है। इसके खोल के स्केल (scales) अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, जिससे अवैध शिकार बढ़ता है।

    बंगाल रूफ टर्टल: प्रजनन काल के दौरान नरों के चेहरे और गर्दन पर चमकीले लाल, पीले और नीले रंगों के लिए जाना जाता है।

    2. प्रमुख संरक्षण परियोजनाएं

    GOI – UNDP समुद्री कछुआ परियोजना (1999): MoEFCC और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा कार्यान्वित।

    - फोकस: तटीय सर्वेक्षण, समुदाय-आधारित संरक्षण, और महत्वपूर्ण घोंसले के शिकार स्थलों की GIS मैपिंग।

    ऑपरेशन टर्टशील्ड (Operation Turtshield): वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) द्वारा एक रणनीतिक पहल, जिसे विशेष रूप से अवैध व्यापार नेटवर्क को नष्ट करने और मीठे पानी के कछुओं के अवैध शिकार को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

    संरक्षण स्थिति सारांश
    प्रजातिIUCN स्थितिCITESWPA (1972)
    लीथ सॉफ्ट-शेलगंभीर रूप से लुप्तप्रायपरिशिष्ट Iअनुसूची IV
    रेड क्राउन रूफ्डगंभीर रूप से लुप्तप्रायपरिशिष्ट IIअनुसूची I
    हॉक्सबिलगंभीर रूप से लुप्तप्रायपरिशिष्ट Iअनुसूची I
    बंगाल रूफगंभीर रूप से लुप्तप्रायपरिशिष्ट Iअनुसूची I

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • भारत में अधिकांश गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुए WPA की अनुसूची I के तहत हैं, लेकिन लीथ का सॉफ्ट-शेल अनुसूची IV के तहत है - यह भ्रम का एक सामान्य बिंदु है।
    • ऑपरेशन टर्टशील्ड का नेतृत्व वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) द्वारा किया जाता है, भारतीय नौसेना या तटरक्षक बल द्वारा नहीं।
    • रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल के लिए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य सबसे महत्वपूर्ण स्थल है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • भारत में मीठे पानी के कछुओं का अवैध व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया में विदेशी पालतू जानवरों और पारंपरिक चिकित्सा की मांग से प्रेरित है।
    • कछुआ संरक्षण अक्सर 'प्रजाति पूर्वाग्रह' (Species Bias) का सामना करता है; जबकि ओलिव रिडले को उनके सामूहिक घोंसले (Arribada) के कारण महत्वपूर्ण ध्यान मिलता है, बंगाल रूफ टर्टल जैसी मीठे पानी की प्रजातियां भी समान रूप से लुप्तप्राय हैं लेकिन उन्हें कम समर्थन मिलता है।
    • मछली पकड़ने वाले जालों में 'टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस' (TEDs) का उपयोग करने के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल करना समुद्री कछुओं की आकस्मिक मृत्यु को रोक सकता है।

    भारत में चीतों का पुनरुत्पादन: प्रोजेक्ट चीता

    प्रोजेक्ट चीता दुनिया की पहली अंतर-महाद्वीपीय बड़े जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना है। 2022 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीकी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित करके भारत में चीतों की आबादी को बहाल करना है।

    1. एशियाई बनाम अफ्रीकी चीता

    भारत में 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। उन्हें बहाल करने के लिए, भारत ने एशियाई उप-प्रजातियों की बेहद कम संख्या के कारण अफ्रीकी उप-प्रजाति को चुना।

    एशियाई चीता: केवल ईरान में पाया जाता है (गंभीर रूप से लुप्तप्राय)। यह छोटा होता है, पेट पर अधिक फर होता है, और अफ्रीकी चीते की तुलना में चेहरे पर कम स्पष्ट धब्बे होते हैं।

    अफ्रीकी चीता: पूरे अफ्रीका में पाया जाता है (सुभेद्य)। यह आकार में बड़ा होता है, इसकी सुनहरी त्वचा मोटी होती है, और चेहरे पर बहुत अधिक स्पष्ट धब्बे और 'आंसू की लकीरें' (tear lines) होती हैं।

    अनूठी विशेषताएं: चीता दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला ज़मीनी स्तनपायी है। दिलचस्प बात यह है कि शेरों या बाघों के विपरीत, चीते दहाड़ नहीं सकते; वे बिल्ली की तरह घुरघुराते (purr) हैं।

    2. प्रोजेक्ट चीता (2022 में शुरू)

    पृष्ठभूमि: औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को शुरू किया गया जब नामीबिया से चीतों का पहला जत्था मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुँचा।

    उद्देश्य: भारत में चीतों को उनके ऐतिहासिक विकासवादी रेंज में बहाल करना और खुले जंगल और घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देना।

    लक्ष्य: अगले 5 वर्षों में भारत के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में कम से कम 50 चीतों को शामिल करना।

    कार्यान्वयन एजेंसी: यह परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में आती है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा प्रबंधित की जाती है।

    चीता प्रजातियों की तुलना
    विशेषताएशियाई चीताअफ्रीकी चीता
    IUCN स्थितिगंभीर रूप से लुप्तप्रायसुभेद्य (Vulnerable)
    आबादी100 से कम (केवल ईरान)हज़ारों (पूरे अफ्रीका में)
    शारीरिक आकारछोटाबड़ा
    चेहरे के निशानधुंधले धब्बे/लकीरेंस्पष्ट धब्बे/लकीरें

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • भारत में 1952 में चीतों को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था।
    • प्रोजेक्ट चीता का प्रबंधन NTCA द्वारा किया जाता है, वही वैधानिक निकाय जो प्रोजेक्ट टाइगर का प्रबंधन करता है।
    • मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को इसके उपयुक्त घास के मैदान और खुले जंगल के आवास के कारण पहले स्थल के रूप में चुना गया था।
    • चीता एकमात्र ऐसी बड़ी बिल्ली है जो दहाड़ नहीं सकती; यह 'एसिनोनिक्स' (Acinonyx) वंश से संबंधित है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • प्रोजेक्ट चीता 'पारिस्थितिक बहाली' (Eco-restoration) का एक उदाहरण है। एक शीर्ष शिकारी को पुन: पेश करके, परियोजना का उद्देश्य भारत के भूले हुए घास के मैदानों के पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना है।
    • एशियाई चीतों के बजाय अफ्रीकी चीतों के उपयोग ने 'पारिस्थितिक प्रतिस्थापन' (ecological replacement) के संबंध में बहस छेड़ दी है। हालांकि, ईरानी आबादी के विलुप्त होने के खतरे के कारण, अफ्रीकी उप-प्रजाति एकमात्र विकल्प बनी हुई है।
    • परियोजना की सफलता 'मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व' पर निर्भर करती है। कूनो नेशनल पार्क के बाहर चीतों की आवाजाही के प्रबंधन के लिए स्थानीय ग्रामीणों के साथ गहन सामुदायिक जुड़ाव की आवश्यकता है।

    भारत का प्रजाति सुधार कार्यक्रम और NWAP (2017-2031)

    प्रजाति सुधार कार्यक्रम (Species Recovery Programme) भारत की 22 सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने का एक समर्पित प्रयास है, जो केवल संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित न रहकर व्यापक परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका पूरक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-2031) है, जो भारत की वन्यजीव नीति में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और सतत प्रबंधन को एकीकृत करती है।

    1. प्रजाति सुधार कार्यक्रम (Species Recovery Programme)

    यह कार्यक्रम 22 प्रजातियों (16 स्थलीय और 6 जलीय) के लिए उच्च-प्राथमिकता वाले संरक्षण पर केंद्रित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे न केवल पार्कों में, बल्कि व्यापक परिदृश्य (landscape) और समुद्री परिदृश्य (seascape) में जीवित रहें।

    स्थलीय प्रजातियां (प्रमुख उदाहरण):

    बड़े स्तनधारी: एशियाई शेर, हिम तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड, भारतीय गैंडा, एशियाई जंगली भैंसा।

    हिरण और मृग: संगाई, हंगुल, दलदली हिरण (Swamp Deer), नीलगिरी तहर।

    पक्षी: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जर्डन कोर्सर, गिद्ध, निकोबार मेगापोड, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट।

    अन्य: रेड पांडा, मालाबार सिवेट, कैराकल (Caracal)।

    जलीय प्रजातियां:

    स्तनधारी: गंगा नदी डॉल्फिन, अरब सागर हंपबैक व्हेल, डुगोंग (समुद्री गाय)।

    सरीसृप: समुद्री कछुए, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन।

    2. राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (NWAP) 2017-2031

    भारत वर्तमान में अपने तीसरे NWAP चक्र में है, जो 15 वर्षों की अवधि के लिए वन्यजीव संरक्षण हेतु एक रोडमैप प्रदान करता है।

    दृष्टिकोण: आनुवंशिक विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिक सुरक्षा के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना।

    मुख्य स्तंभ:

    एकीकृत प्रबंधन: संरक्षित क्षेत्र (PA) नेटवर्क के अंदर और बाहर वन्यजीव आवासों के प्रबंधन को मजबूत करना।

    जलवायु परिवर्तन अनुकूलन: पहली बार, वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अनुकूलन प्रबंधन की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

    जलीय जैव विविधता: अंतर्देशीय और समुद्री जलीय पारिस्थितिक तंत्र के स्थायी प्रबंधन पर जोर देता है।

    जनभागीदारी: स्थानीय समुदायों को संरक्षण में भागीदार बनाने के लिए इको-टूरिज्म और प्रकृति शिक्षा को बढ़ावा देना।

    भारत में NWAP का विकास
    योजना चक्रअवधिमहत्व
    प्रथम NWAP1983 - 2001आधुनिक संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क की नींव
    द्वितीय NWAP2002 - 2016लैंडस्केप दृष्टिकोण और सामुदायिक रिजर्व पर ध्यान
    तृतीय NWAP2017 - 2031जलवायु परिवर्तन और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एकीकरण

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • प्रजाति सुधार कार्यक्रम के तहत वर्तमान में ठीक 22 प्रजातियां सूचीबद्ध हैं।
    • कैराकल (एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली) इस सूची में सबसे हालिया जुड़ावों में से एक था।
    • वर्तमान राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (NWAP) 2031 तक की अवधि को कवर करती है, 2030 तक नहीं।
    • पिछली योजनाओं के विपरीत, तीसरे NWAP (2017-2031) में 'जलवायु परिवर्तन' को स्पष्ट रूप से एक खतरे और प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में उल्लेख किया गया है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • प्रजाति सुधार कार्यक्रम 'प्रजाति-केंद्रित' से 'परिदृश्य-केंद्रित' (Landscape-centric) संरक्षण की ओर बदलाव का प्रतीक है।
    • तृतीय NWAP (2017-2031) दूरदर्शी है क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चिंताओं को घरेलू वन्यजीव नीति में एकीकृत करता है।
    • जर्डन कोर्सर और मालाबार सिवेट जैसी प्रजातियों का समावेश 'विकासवादी रूप से विशिष्ट' (Evolutionarily Distinct) प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करता है जो बाघों जैसा सार्वजनिक आकर्षण तो नहीं रखतीं, लेकिन भारत की आनुवंशिक विरासत के अपूरणीय घटक हैं।

    भारत में मैंग्रोव का संरक्षण

    मैंग्रोव नमक-सहिष्णु वन पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो चक्रवात और सुनामी के खिलाफ भारत के 'बायो-शील्ड' (Bio-shield) के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि वे भारत के भूगोल के केवल 0.15% हिस्से को कवर करते हैं, लेकिन कार्बन सिंक के रूप में वे अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जो स्थलीय उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में 5 गुना अधिक CO2 अवशोषित करते हैं।

    1. मैंग्रोव को समझना

    मैंग्रोव अद्वितीय तटीय हेलोफाइट्स (नमक-सहिष्णु पौधे) हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों के अंतर्ज्वारीय (intertidal) क्षेत्रों में पनपते हैं।

    आवास: वे नमकीन तलछट और दलदली परिस्थितियों में उगते हैं। वे जमने वाले तापमान (freezing temperatures) में जीवित नहीं रह सकते।

    अनुकूलन: उनके पास विशिष्ट जड़ प्रणालियाँ (जैसे न्यूमेटोफोर्स या श्वसन जड़ें) होती हैं और वे कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी की स्थिति में जीवित रह सकते हैं।

    विश्व रिकॉर्ड: सुंदरबन (भारत और बांग्लादेश) दुनिया का सबसे बड़ा निरंतर मैंग्रोव वन है।

    2. मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व

    कार्बन सोखना: मैंग्रोव 'ब्लू कार्बन' के पावरहाउस हैं, जो उष्णकटिबंधीय स्थलीय वनों की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं।

    प्राकृतिक बाधा: वे बढ़ते ज्वार और तूफान के खिलाफ एक भौतिक बफर के रूप में कार्य करते हैं, जिससे हर साल 65 बिलियन से अधिक की वैश्विक संपत्ति के नुकसान को रोका जा सकता है।

    जैव विविधता नर्सरी: वैश्विक मछली आबादी का लगभग 80% अपने जीवन चक्र के हिस्से के लिए स्वस्थ मैंग्रोव पर निर्भर करता है।

    प्रदूषण नियंत्रण: उनकी जटिल जड़ प्रणालियाँ प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करती हैं, जो समुद्र तक पहुँचने से पहले पानी से नाइट्रेट और फॉस्फेट को हटा देती हैं।

    3. भारत में वितरण

    इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (ISFR) 2021 के अनुसार, भारत का मैंग्रोव कवर लगभग 4,992 वर्ग किमी (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15%) है।

    शीर्ष 3 स्थान:

    1. पश्चिम बंगाल: (सुंदरबन) - भारत में सर्वाधिक कवर।

    2. गुजरात: (कच्छ और खंभात की खाड़ी) - दूसरा सर्वाधिक।

    3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: तीसरा सर्वाधिक।

    भारत में मैंग्रोव कवर (ISFR 2021 डेटा)
    राज्य/केंद्र शासित प्रदेशरैंकमहत्वपूर्ण स्थल
    पश्चिम बंगालप्रथमसुंदरबन
    गुजरातद्वितीयकच्छ की खाड़ी
    अंडमान और निकोबारतृतीयअंडमान मैंग्रोव
    महाराष्ट्रचतुर्थवेल्दुर, कुंडलिका
    ओडिशापंचमभितरकनिका

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित हैं क्योंकि वे जमने वाली स्थितियों (पाला) को सहन नहीं कर सकते हैं।
    • 2021 की ISFR रिपोर्ट में 2019 की तुलना में मैंग्रोव कवर में मामूली वृद्धि (17 वर्ग किमी) देखी गई।
    • तमिलनाडु में पिचावरम (Pichavaram) दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है।
    • 'ब्लू कार्बन' (Blue Carbon) विशेष रूप से महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्र (मैंग्रोव, समुद्री घास) द्वारा कैप्चर किए गए कार्बन को संदर्भित करता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • मैंग्रोव जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम मौसम के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं।
    • मैंग्रोव की 'ब्लू कार्बन' क्षमता उन्हें भारत के INDC (2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समकक्ष का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने) का एक केंद्रीय हिस्सा बनाती है।
    • तटीय जलीय कृषि (झींगा पालन), शहरी विस्तार के लिए भूमि सुधार और समुद्र के स्तर में वृद्धि मैंग्रोव के लिए प्रमुख खतरे हैं।

    आधुनिक पहल: मिष्टी (MISHTI) और MAC

    मैंग्रोव संरक्षण के लिए भारत की रणनीति एक समुदाय-केंद्रित और अंतरराष्ट्रीय सहयोगी मॉडल में विकसित हुई है। मिष्टी (MISHTI) योजना (बजट 2023) घरेलू वृक्षारोपण और आजीविका पर केंद्रित है, जबकि मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC) वैश्विक बहाली प्रयासों को संचालित करता है।

    1. मिष्टी (MISHTI) योजना (बजट 2023)

    MISHTI का पूर्ण रूप Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes है।

    उद्देश्य: भारत की तटरेखा और साल्ट पैन (salt pan) भूमि पर गहन मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना।

    अभिसरण मॉडल (Convergence Model): इसे विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों को मिलाकर लागू किया जाता है:

    MGNREGS: स्थानीय रोजगार प्रदान करना।

    CAMPA फंड: प्रतिपूरक वनीकरण कोष का उपयोग करना।

    ठोस आय (Tangible Income): यह पारंपरिक वृक्षारोपण के विपरीत, तटीय समुदायों के लिए स्थायी आर्थिक लाभ बनाने पर जोर देता है।

    2. मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC)

    पृष्ठभूमि: इस अंतरराष्ट्रीय गठबंधन की अवधारणा मिस्र में COP-27 शिखर सम्मेलन के दौरान रखी गई थी।

    नेतृत्व: इंडोनेशिया के साथ साझेदारी में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के नेतृत्व में।

    सदस्य: भारत, UAE, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका।

    उद्देश्य: वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वनों के संरक्षण और बहाली में तेजी लाना।

    घरेलू बनाम अंतर्राष्ट्रीय पहल की तुलना
    विशेषतामिष्टी (भारत)MAC (अंतर्राष्ट्रीय)
    उत्पत्तिकेंद्रीय बजट 2023-24COP-27 मिस्र
    तंत्रअभिसरण (MGNREGS, CAMPA)अंतर-सरकारी भागीदारी
    प्राथमिक फोकसतटीय वृक्षारोपण और स्थानीय आयवैश्विक बहाली का विस्तार
    प्रमुख निकायMoEF&CC, भारतUAE और इंडोनेशिया

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • मिष्टी (MISHTI) कोई नया कोष नहीं है; यह एक ऐसी योजना है जो MGNREGS और CAMPA जैसे मौजूदा कोषों के 'अभिसरण' के माध्यम से कार्य करती है।
    • मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC) को COP-27 (2022) में लॉन्च किया गया था।
    • भारत MAC का सदस्य है, जिसका नेतृत्व UAE और इंडोनेशिया कर रहे हैं।
    • अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • मिष्टी योजना 'निष्क्रिय संरक्षण' से 'आजीविका के साथ सक्रिय वृक्षारोपण' की ओर ध्यान केंद्रित करती है।
    • साल्ट पैन (salt pan) भूमि, जिसे अक्सर अनुत्पादक माना जाता है, अब मिष्टी के तहत मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए लक्षित की जा रही है।
    • MAC जैसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हैं क्योंकि मैंग्रोव सीमा-पार पारिस्थितिक तंत्र हैं।

    आर्द्रभूमि संरक्षण: वैश्विक और राष्ट्रीय ढांचा

    आर्द्रभूमि (Wetlands), जिन्हें अक्सर 'पृथ्वी के गुर्दे' कहा जाता है, महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र हैं जो पानी को शुद्ध करते हैं, बाढ़ को कम करते हैं और विशाल जैव विविधता का समर्थन करते हैं। इनका संरक्षण वैश्विक रामसर कन्वेंशन और 2017 के आर्द्रभूमि नियमों जैसे घरेलू नियमों के माध्यम से किया जाता है।

    1. आर्द्रभूमि (Wetlands) क्या हैं?

    आर्द्रभूमि भूमि का वह क्षेत्र है जो पानी से संतृप्त होता है - चाहे वह खारा हो, ताजा हो या थोड़ा खारा - स्थायी रूप से या मौसमी रूप से।

    महत्वपूर्ण कार्य:

    जल शुद्धिकरण: अक्सर 'प्रकृति के गुर्दे' कहे जाने वाले, ये सतह के पानी से तलछट, पोषक तत्वों और प्रदूषकों को छानते हैं।

    बाढ़ शमन: ये विशाल स्पंज की तरह कार्य करते हैं, भारी बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी को सोखते हैं।

    भूजल पुनर्भरण: ये पानी को धीरे-धीरे जमीन में रिसने देकर भूमिगत जलस्तर को भरने में मदद करते हैं।

    2. वैश्विक ढांचा: रामसर कन्वेंशन

    रामसर कन्वेंशन (1971) आर्द्रभूमि के संरक्षण और 'बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग' (wise use) के लिए प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय संधि है।

    रामसर स्थल: अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ। इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का समर्थन करने या 20,000 से अधिक जलपक्षियों की मेजबानी करने जैसे मानदंड शामिल हैं।

    मॉन्ट्रो रिकॉर्ड (Montreux Record): रामसर के तहत उन स्थलों का रजिस्टर जहां प्रदूषण या मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिक परिवर्तन हुए हैं या होने की संभावना है।

    3. भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण

    भारत में वर्तमान में रामसर कन्वेंशन के तहत 75 नामित रामसर स्थल हैं।

    आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017:

    - भारत में आर्द्रभूमि सुरक्षा के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।

    - संरक्षण को विकेंद्रीकृत करने के लिए राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों की स्थापना का आदेश देता है।

    > विश्व आर्द्रभूमि दिवस: रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है।

    भारत में आर्द्रभूमि शासन
    स्तरप्राधिकरण / विनियमनभूमिका
    वैश्विकरामसर कन्वेंशनअंतरराष्ट्रीय मानक और 'Wise Use' दिशानिर्देश
    राष्ट्रीयराष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति2017 नियमों के तहत सलाहकार निकाय
    राज्यराज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणस्थानीय आर्द्रभूमि के नियमन और प्रबंधन के लिए प्राथमिक निकाय

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • मॉन्ट्रो रिकॉर्ड रामसर सूची का एक हिस्सा है। वर्तमान में, भारत के केवल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान) और लोकतक झील (मणिपुर) इस रिकॉर्ड में हैं।
    • चिल्का झील (ओडिशा) कभी मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में थी लेकिन सफल बहाली के बाद इसे हटा दिया गया था।
    • 2017 के नियम नदी चैनलों, धान के खेतों या पीने के पानी/सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले मानव निर्मित जलाशयों पर लागू नहीं होते हैं।
    • भारत में तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • आर्द्रभूमियाँ जलवायु लचीलेपन के लिए आवश्यक हैं। तूफान की लहरों को सोखकर और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करके, वे अनुकूलन और शमन दोनों लाभ प्रदान करती हैं।
    • 2017 के आर्द्रभूमि नियमों ने प्रबंधन को राज्यों को विकेंद्रीकृत कर दिया। हालांकि यह स्थानीय विशेषज्ञता की अनुमति देता है, लेकिन शहरी विकासात्मक उद्देश्यों के लिए आर्द्रभूमि भूमि के परिवर्तन के जोखिम के संबंध में चिंताएं हैं।

    भारत की रणनीति: NDC संकल्प और NAPCC ढांचा

    भारत की जलवायु रणनीति दो स्तंभों पर आधारित है: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (NDC) और घरेलू 'जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना' (NAPCC)। साथ मिलकर, इनका लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 45% कम करना और 50% गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता प्राप्त करना है।

    1. भारत के अद्यतन NDC संकल्प (लक्ष्य: 2030)

    राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) पेरिस समझौते के प्रति भारत की औपचारिक प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

    उत्सर्जन तीव्रता: 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45% कम करने का संकल्प।

    गैर-जीवाश्म ईंधन शक्ति: गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य।

    कार्बन सिंक: अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समकक्ष का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना।

    2. जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)

    2008 में शुरू की गई, NAPCC उन रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करती है जो भारत को पारिस्थितिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने में सक्षम बनाती हैं।

    3. आठ राष्ट्रीय मिशन

    NAPCC को आठ समर्पित मिशनों के माध्यम से लागू किया जाता है:

    1. राष्ट्रीय सौर मिशन: भारत को सौर ऊर्जा में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना।

    2. संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन: ऊर्जा-कुशल उत्पादों के बाजार को मजबूत करना।

    3. सतत आवास मिशन: कम कार्बन वाले शहरी विकास को बढ़ावा देना।

    4. राष्ट्रीय जल मिशन: जल संरक्षण और समान वितरण सुनिश्चित करना।

    5. हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने का मिशन: हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों के स्वास्थ्य की निगरानी करना।

    6. ग्रीन इंडिया मिशन: भारत के वन आवरण की रक्षा और बहाली।

    7. सतत कृषि मिशन: खेती को जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाना।

    8. जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान मिशन: राष्ट्रीय नीति को सूचित करने के लिए ज्ञान प्रणाली का निर्माण।

    NAPCC मिशन और अग्रणी मंत्रालय
    मिशनकार्यान्वयन मंत्रालयमुख्य उद्देश्य
    राष्ट्रीय सौर मिशनMNREसौर ऊर्जा के प्रसार में वैश्विक नेतृत्व
    ग्रीन इंडिया मिशनMoEFCCवन आवरण की सुरक्षा और बहाली
    राष्ट्रीय जल मिशनजल शक्ति मंत्रालयजल संरक्षण और समान वितरण
    सतत कृषि मिशनकृषि मंत्रालयजलवायु-लचीली कृषि प्रणालियाँ

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • भारत के NDC लक्ष्य किसी विशेष क्षेत्र (sector-specific) के लिए नहीं हैं, जो अर्थव्यवस्था में लचीलेपन की अनुमति देते हैं।
    • उत्सर्जन तीव्रता में कमी के लिए आधार वर्ष (baseline year) 2005 है, जबकि लक्ष्य वर्ष 2030 है।
    • NAPCC (2008) पेरिस समझौते (2015) से पहले का है, जो भारत की शुरुआती घरेलू प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • भारत का NDC अपडेट 'सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों' (CBDR) के सिद्धांत को दर्शाता है।
    • NAPCC मिशन एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जलवायु कार्रवाई को शहरी विकास, खाद्य सुरक्षा और संसाधन प्रबंधन के साथ जोड़ते हैं।
    • पूर्वी भारतीय राज्यों की भेद्यता देश के भीतर 'जलवायु न्याय' की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

    जलवायु अनुकूलन और भारत का नेट-जीरो विजन (LT-LEDS)

    भारत जलवायु परिवर्तन से दोहरे दृष्टिकोण के माध्यम से निपट रहा है: राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC) के माध्यम से तत्काल अनुकूलन और LT-LEDS के माध्यम से दीर्घकालिक परिवर्तन। COP27 में अनावरण किया गया LT-LEDS, सात प्रमुख क्षेत्रों में 2070 तक नेट-जीरो प्राप्त करने का रोडमैप प्रदान करता है।

    1. राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (NAFCC)

    2015-16 में स्थापित, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे जलवायु सिद्धांत और ठोस कार्रवाई के बीच की खाई को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

    उद्देश्य: उन विशिष्ट अनुकूलन परियोजनाओं को वित्तपोषित करना जो NAPCC और राज्य कार्य योजनाओं (SAPCCs) के अनुरूप हों।

    कार्यान्वयन: परियोजनाएं कृषि, पशुपालन, वानिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निष्पादित की जाती हैं।

    राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (NIE): नाबार्ड (NABARD) फंड के प्रबंधन की देखरेख करता है।

    2. दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति (LT-LEDS)

    भारत ने COP27 (शर्म अल-शेख) में अपना LT-LEDS प्रस्तुत किया, जो 2070 तक नेट-जीरो तक पहुँचने की औपचारिक प्रतिबद्धता है।

    भारत की रणनीति के चार स्तंभ:

    1. ग्लोबल वार्मिंग में कम ऐतिहासिक योगदान।

    2. विकास के लिए उच्च ऊर्जा आवश्यकताएं।

    3. कम कार्बन वाली रणनीतियों के प्रति प्रतिबद्धता।

    4. जलवायु लचीलेपन (resilience) की तत्काल आवश्यकता।

    3. प्रमुख क्षेत्रीय संक्रमण (Transitions)

    ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जीवाश्म ईंधन का तर्कसंगत उपयोग।

    परिवहन: सार्वजनिक परिवहन की ओर झुकाव, वाहनों का विद्युतीकरण और स्वच्छ ईंधन।

    शहरी डिजाइन: हरित भवन कोड और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ जलवायु-अनुकूल शहरों का निर्माण।

    उद्योग: चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy), ईंधन परिवर्तन और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना।

    CCUS: कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज को एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में तलाशना।

    वन आवरण: वन बहाली के माध्यम से कार्बन सिंक को बढ़ाना।

    वित्त: जलवायु-विशिष्ट वित्त को मुख्यधारा में लाना और विकसित देशों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर देना।

    NAFCC बनाम LT-LEDS
    विशेषताNAFCCLT-LEDS
    प्रकृतिवित्तीय कोष / योजनारणनीतिक नीति रोडमैप
    प्राथमिक लक्ष्यजलवायु अनुकूलन (अल्प-मध्यम अवधि)नेट-जीरो उत्सर्जन (2070 तक)
    कार्यान्वयन इकाईनाबार्ड (NABARD)विभिन्न मंत्रालय (MoEFCC द्वारा समन्वित)
    लक्षित क्षेत्रकृषि, जल, वानिकीऊर्जा, उद्योग, परिवहन, CCUS

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • NAFCC एक केंद्रीय क्षेत्र (Central SECTOR) की योजना है (केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित), न कि केंद्र प्रायोजित योजना।
    • नाबार्ड (NABARD) NAFCC के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (NIE) के रूप में कार्य करता है।
    • भारत का LT-LEDS आधिकारिक तौर पर 2022 में COP27 में प्रस्तुत किया गया था।
    • भारत में नेट-जीरो के लिए लक्ष्य वर्ष 2070 है, जो वैश्विक 2050 आधार रेखा से अलग है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • NAFCC कृषि और जल जैसे क्षेत्रों में स्थानीय परियोजनाओं को वित्तपोषित करके 'गरीबों की संवेदनशीलता' को स्वीकार करता है।
    • भारत का LT-LEDS 'जलवायु इक्विटी' (Climate Equity) का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो नेट-जीरो यात्रा के केंद्र में 'प्रदूषक भुगतान' (Polluter Pays) सिद्धांत को रखता है।
    • ग्रीन हाइड्रोजन और CCUS के माध्यम से 'हार्ड-टू-एबेट' औद्योगिक क्षेत्रों का संक्रमण LT-LEDS का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है।

    मिशन LiFE: पर्यावरण के लिए जीवनशैली

    मिशन LiFE 'विवेकहीन और विनाशकारी उपभोग' के बजाय 'विचारशील और जानबूझकर उपयोग' की ओर व्यक्तियों और समुदायों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन है। COP26 में लॉन्च किया गया यह मिशन, तीन-स्तरीय रणनीति के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी में बदल देता है।

    1. उत्पत्ति और विजन

    COP26 ग्लासगो (2021) में भारत द्वारा पेश किया गया, मिशन LiFE जलवायु परिवर्तन की चर्चा को केवल नीति से हटाकर व्यक्तिगत कार्रवाई पर ले जाता है।

    लक्ष्य: 2027 तक 1 बिलियन भारतीयों और वैश्विक नागरिकों को पर्यावरण के लिए सामूहिक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना।

    घरेलू लक्ष्य: 2028 तक भारत के कम से कम 80% गांवों और शहरी स्थानीय निकायों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना।

    2. तीन-स्तरीय रणनीति

    1. मांग में बदलाव (Demand): दैनिक जीवन में सरल, ग्रह-अनुकूल कार्यों को अपनाने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना।

    - *उदाहरण:नल बंद करना, रेड लाइट पर इंजन बंद करना, प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैलों का उपयोग करना।

    2. आपूर्ति में बदलाव (Supply): नई उपभोक्ता मांगों के आधार पर टिकाऊ उत्पाद प्रदान करने के लिए उद्योगों और बाजारों को प्रोत्साहित करना।

    3. नीति में बदलाव (Policy): सतत उत्पादन और उपभोग का समर्थन करने के लिए सरकार और औद्योगिक नीतियों को प्रभावित करना।

    - *उदाहरण:इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए सब्सिडी, सिंगल-यूज प्लास्टिक पर सख्त नियम।

    मिशन LiFE: उपभोक्ता से 'प्रो-प्लैनेट पर्सन' तक
    घटककार्रवाई का प्रकारपरिणाम
    चरण 1व्यवहार परिवर्तन (व्यक्तिगत)व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट में कमी
    चरण 2बाजार प्रतिक्रिया (उद्योग)टिकाऊ 'सप्लाई चेन' विकास
    चरण 3नीति परिवर्तन (सरकार)दीर्घकालिक संस्थागत स्थिरता

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • मिशन LiFE को पहली बार COP26 (2021) में पेश किया गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर 2022 में केवडिया, गुजरात में लॉन्च किया गया।
    • लक्ष्य 2027: 1 बिलियन लोगों को जुटाना। लक्ष्य 2028: 80% पर्यावरण के अनुकूल स्थानीय निकाय/गांव।
    • यह 'P3' - प्रो-प्लैनेट पीपल (Pro-Planet People) की अवधारणा पेश करता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • मिशन LiFE जलवायु कार्रवाई का लोकतंत्रीकरण करता है। यह नागरिक को पर्यावरण शासन के केंद्र में रखता है।
    • यह रणनीति 'वैल्यू-एक्शन गैप' (Value-Action Gap) को संबोधित करती है—जहाँ लोग पर्यावरण की परवाह करते हैं लेकिन कार्य नहीं करते—दैनिक जीवन के लिए सरल, क्रियाशील टेम्पलेट प्रदान करके।
    • पारंपरिक प्रथाओं को बढ़ावा देकर, भारत अपनी सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन कर रहा है।

    ऊर्जा नवाचार और कार्बन बाजार ढांचा

    भारत 'मिशन इंटीग्रेटेड बायोरिफाइनरीज' और ऐतिहासिक ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा की ओर अपने संक्रमण को तेज कर रहा है। ये पहल घरेलू कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के लिए कानूनी आधार स्थापित करती हैं, जिससे भारत अपने 'पंचामृत' जलवायु लक्ष्यों के करीब पहुंच रहा है।

    1. वैश्विक नवाचार गठबंधन

    मिशन इनोवेशन (Mission Innovation): COP21 (पेरिस) में शुरू की गई एक वैश्विक पहल। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसका उद्देश्य अनुसंधान और विकास (R&D) के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को सुलभ बनाना है।

    मिशन इंटीग्रेटेड बायोरिफाइनरीज: इसका लक्ष्य 2030 तक 10% रसायनों और जीवाश्म ईंधन को बायो-आधारित विकल्पों से बदलना है।

    2. ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022

    कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग: केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।

    गैर-जीवाश्म ईंधन की बाध्यता: उद्योगों के लिए ऊर्जा के रूप में गैर-जीवाश्म स्रोतों के न्यूनतम उपयोग को अनिवार्य करता है।

    भवन कोड: पुराने कोड को 'ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ भवन कोड' में बदलता है।

    वाहन और जहाज: पहली बार, ऊर्जा खपत के मानक वाहनों और जहाजों पर भी लागू होंगे।

    3. कार्बन बाजार को समझना

    कार्बन बाजार प्रदूषण पर कीमत तय करते हैं। एक कार्बन क्रेडिट वायुमंडल से कम या हटाए गए एक टन $CO_2$ के बराबर होता है।

    अनुपालन बाजार (Compliance): आधिकारिक रूप से विनियमित 'कैप-एंड-ट्रेड' सिस्टम।

    स्वैच्छिक बाजार (Voluntary): निजी संस्थाएं अपने कार्बन फुटप्रिंट को ऑफसेट करने के लिए स्वेच्छा से क्रेडिट खरीदती हैं।

    4. भारत में व्यापार योग्य प्रमाण पत्र

    1. अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC): 1 REC = 1 मेगावाट घंटा (MWh)। यह संस्थाओं को उनकी अक्षय खरीद बाध्यता (RPO) पूरा करने में मदद करता है।

    2. ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ESCerts): PAT (Perform, Achieve and Trade) योजना के तहत उन उद्योगों को जारी किए जाते हैं जो अपने ऊर्जा-बचत लक्ष्यों से अधिक बचत करते हैं।

    कार्बन बाजार के प्रकारों की तुलना
    विशेषताअनुपालन बाजारस्वैच्छिक बाजार
    विनियमनआधिकारिक रूप से विनियमितस्व-विनियमित / निजी
    तंत्रकैप-एंड-ट्रेड (Cap-and-Trade)कार्बन ऑफसेट्स
    भागीदारअनिवार्य उद्योगनिगम, व्यक्ति (स्वैच्छिक)
    लक्ष्यराष्ट्रीय उत्सर्जन सीमा को पूरा करनाकॉर्पोरेट स्थिरता / ESG लक्ष्य

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • मिशन इनोवेशन COP21 (2015) में लॉन्च किया गया था और भारत इसका संस्थापक सदस्य है।
    • 2022 के संशोधन के तहत, ऊर्जा मानक अब वाहनों और जहाजों पर भी लागू होते हैं।
    • एक REC अक्षय स्रोतों से उत्पन्न 1 MWh बिजली के बराबर होता है।
    • ESCerts विशेष रूप से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की PAT योजना से जुड़े हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ECBC) से 'सतत भवन कोड' में संक्रमण ऊर्जा दक्षता से हटकर समग्र जीवन-चक्र दृष्टिकोण की ओर बदलाव को दर्शाता है।
    • घरेलू कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय संघ के CBAM जैसे अंतरराष्ट्रीय तंत्रों से बचाने के लिए आवश्यक है।
    • उद्योगों के लिए गैर-जीवाश्म ईंधन का अनिवार्य उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन और बायोमास की ओर एक संरचनात्मक धक्का है।

    भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)

    पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला उपकरण है जिसका उपयोग परियोजनाओं के शुरू होने से पहले उनके पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए किया जाता है। 1994 से, यह भारत में विकासात्मक गतिविधियों की 30 से अधिक श्रेणियों के लिए एक अनिवार्य विधायी आवश्यकता बन गया है।

    1. EIA को समझना

    UNEP द्वारा परिभाषित, EIA एक उपकरण है जो निर्णय लेने से पहले परियोजना के संभावित प्रभावों—पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक—की भविष्यवाणी करता है।

    प्राथमिक उद्देश्य:

    - योजना के शुरुआती चरण में संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करना।

    - परियोजना पुनर्रचना के माध्यम से प्रतिकूल प्रभावों को कम करना।

    2. भारत में विकास

    1976-77: योजना आयोग द्वारा एक प्रशासनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ।

    1986: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA) ने परियोजना विस्तार के लिए EIA आवश्यक बना दिया।

    2006: नई अधिसूचना ने प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया और परियोजनाओं को 'A' और 'B' श्रेणियों में विभाजित किया।

    3. श्रेणीकरण और मूल्यांकन प्राधिकरण

    श्रेणी A: राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन। (MoEFCC और EAC द्वारा)।

    श्रेणी B: राज्य स्तर पर मूल्यांकन। (SEIAA और SEAC द्वारा)।

    4. EIA चक्र के चरण

    1. स्क्रीनिंग (Screening): यह निर्धारित करना कि क्या परियोजना को पूर्ण EIA की आवश्यकता है (केवल श्रेणी B के लिए)।

    2. स्कोपिंग (Scoping): संबोधित किए जाने वाले विशिष्ट मुद्दों और 'संदर्भ की शर्तों' (ToR) को निर्धारित करना।

    3. जन सुनवाई (Public Hearing): स्थानीय समुदाय और हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव मांगना।

    4. मूल्यांकन (Appraisal): विशेषज्ञ समितियों द्वारा EIA रिपोर्ट का अंतिम मूल्यांकन।

    श्रेणी A बनाम श्रेणी B परियोजनाएं
    विशेषताश्रेणी Aश्रेणी B
    मूल्यांकन स्तरराष्ट्रीय (केंद्र सरकार)राज्य स्तर
    स्क्रीनिंगआवश्यक नहीं (अनिवार्य EC)स्क्रीनिंग होती है (B1 बनाम B2)
    मूल्यांकन निकायIAA और EACSEIAA और SEAC
    उदाहरणपरमाणु ऊर्जा, बड़े खननछोटे पैमाने के खनन
    पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता (2022 अपडेट)
    परियोजना का प्रकारनई वैधता अवधि
    खनन परियोजनाएं30 वर्ष
    परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं15 वर्ष
    नदी घाटी परियोजनाएं13 वर्ष
    अन्य (सामान्य)10 वर्ष

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • श्रेणी A परियोजनाओं की कभी स्क्रीनिंग नहीं होती है; उनके लिए पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य है।
    • सार्वजनिक सुनवाई (Public Hearing) EIA प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है, कुछ छूट प्राप्त परियोजनाओं को छोड़कर।
    • 2022 के बदलावों के तहत खनन परियोजनाओं में अब सबसे लंबी EC वैधता (30 वर्ष) है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • EIA पर्यावरण कानून के 'सावधानी सिद्धांत' (Precautionary Principle) का प्रतिनिधित्व करता है।
    • 2006 की अधिसूचना में विकेंद्रीकरण ने तेजी से मंजूरी की अनुमति दी, लेकिन केंद्रीय EAC की तुलना में राज्य स्तरीय SEIAAs की तकनीकी क्षमता के बारे में चिंताएं पैदा की हैं।
    • रणनीतिक राजमार्गों के लिए हालिया छूट 'राष्ट्रीय सुरक्षा' और 'पर्यावरण संरक्षण' के बीच संतुलन को दर्शाती है।

    EIA: महत्व और संरचनात्मक चुनौतियां

    पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) विकास और संरक्षण के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। हालांकि यह आपदा प्रबंधन और लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, भारत में इसकी प्रभावशीलता अक्सर भाषा की बाधाओं, सार्वजनिक जागरूकता की कमी और प्रक्रियात्मक खामियों जैसी प्रणालीगत समस्याओं के कारण बाधित होती है।

    1. EIA का महत्व

    EIA केवल एक नियामक बाधा नहीं है; यह सतत विकास के लिए एक उपकरण है।

    दीर्घकालिक विकास: यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को एक साथ संबोधित किया जाए।

    आपदा रोकथाम: स्थलाकृति और जल विज्ञान का अध्ययन करके, EIA भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ जैसी मानव-निर्मित प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में मदद करता है।

    लोकतांत्रिक भागीदारी: जन सुनवाई (Public Hearing) के माध्यम से, यह सुनिश्चित करता है कि प्रभावित लोगों की आवाज़ निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो।

    न्यायिक दक्षता: एक मजबूत EIA अध्ययन बाद में अदालतों द्वारा परियोजनाओं को रोके जाने की संभावना को कम करता है।

    2. भारत में संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक मुद्दे

    भाषा की बाधा: EIA रिपोर्ट अक्सर स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं होती हैं, जिससे प्रभावित समुदाय प्रक्रिया से कट जाता है।

    जागरूकता का अभाव: ग्रामीण और आदिवासी आबादी में उनके अधिकारों और EIA प्रक्रिया की तकनीकी बारीकियों के बारे में जागरूकता की भारी कमी है।

    रिपोर्टों की गुणवत्ता: योग्य पेशेवरों की कमी के कारण, कई EIA रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण होती हैं या 'कॉपी-पेस्ट' की जाती हैं।

    खामियों का फायदा उठाना: बड़ी कंपनियां अक्सर परियोजनाओं को छोटी इकाइयों में विभाजित करके या छूट के प्रावधानों का उपयोग करके अनिवार्य मंजूरी से बच जाती हैं।

    निष्पक्षता की चिंता: भ्रष्टाचार और हितों का टकराव (Conflict of Interest) अक्सर मूल्यांकन की तटस्थता और सटीकता से समझौता करते हैं।

    EIA: सैद्धांतिक लाभ बनाम व्यावहारिक चुनौतियां
    विशेषतासैद्धांतिक महत्वभारत में व्यावहारिक समस्या
    जन भागीदारीसमावेशी निर्णय लेनाभाषा/निरक्षरता के कारण बहिष्कार
    जोखिम मूल्यांकनपरियोजना-पूर्व क्षति नियंत्रणपरामर्शदाताओं द्वारा खराब डेटा/त्रुटियां
    तटस्थतावैज्ञानिक और निष्पक्ष अध्ययनहितों का टकराव (प्रवर्तक ही भुगतान करता है)
    दक्षतापरियोजना का सुचारू निष्पादनमुकदमेबाजी और कदाचार के कारण देरी

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • भारत में EIA पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक वैधानिक (STATUTORY) आवश्यकता है।
    • स्क्रीनिंग (Screening) चरण विशेष रूप से श्रेणी B परियोजनाओं के लिए है।
    • EIA के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति और भुगतान परियोजना प्रवर्तक (developer) द्वारा किया जाता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • वर्तमान EIA शासन में हितों का टकराव (Conflict of Interest)—जहाँ संभावित क्षति पहुँचाने वाला पक्ष ही उस क्षति का आकलन करने वाली रिपोर्ट के लिए भुगतान करता है—वस्तुनिष्ठता को गंभीर रूप से कमजोर करता है।
    • EIA को काम करने के लिए एक सामाजिक लाइसेंस (Social License to Operate) के रूप में देखा जाना चाहिए।
    • EIA में सुधार के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता है जो परामर्शदाताओं की नियुक्ति करे, ताकि वैज्ञानिक अखंडता सुनिश्चित हो सके।

    राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: भारत की स्वच्छ ऊर्जा का नया मोर्चा

    जनवरी 2023 में स्वीकृत, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना है। ₹19,744 करोड़ के प्रारंभिक परिव्यय के साथ, इसका लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 MMT उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है, जिससे जीवाश्म ईंधन आयात और कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी आएगी।

    1. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझना

    हाइड्रोजन सबसे प्रचुर तत्व है लेकिन शुद्ध रूप में दुर्लभ है। उत्पादन विधि के आधार पर इसे अलग-अलग 'रंग' दिए गए हैं:

    ग्रीन हाइड्रोजन: नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पानी ($H_2O$) को विभाजित करके उत्पादित।

    ब्लू हाइड्रोजन: प्राकृतिक गैस से प्राप्त, लेकिन उत्सर्जित $CO_2$ को कैप्चर (CCUS) कर लिया जाता है।

    ग्रे हाइड्रोजन: प्राकृतिक गैस से उत्पादित जहाँ $CO_2$ वातावरण में छोड़ दी जाती है।

    पिंक हाइड्रोजन: परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित।

    2. राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन

    नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ( MNRE )।

    SIGHT कार्यक्रम: इलेक्ट्रोलाइज़र के घरेलू निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।

    ग्रीन हाइड्रोजन हब: बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान।

    3. मिशन के लक्ष्य और चरण

    लक्ष्य 2030: प्रति वर्ष 5 MMT का उत्पादन।

    नवीकरणीय क्षमता: देश में 125 GW अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता।

    चरण:

    - चरण I (2025-26 तक): मांग पैदा करने और इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण पर ध्यान।

    - चरण II (2026-30): स्टील, शिपिंग और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में विस्तार।

    मिशन का प्रभाव मूल्यांकन (2030 तक)
    पैरामीटरलक्षित परिणाम
    वार्षिक उत्पादनकम से कम 5 MMT
    निवेश₹8 लाख करोड़ से अधिक
    रोजगार सृजन6 लाख से अधिक नौकरियां
    जीवाश्म ईंधन आयात में कमी₹1 लाख करोड़ से अधिक
    CO2 में कमीसालाना लगभग 50 MMT

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस (ELECTROLYSIS) के माध्यम से किया जाता है।
    • SIGHT मिशन के तहत प्रमुख प्रोत्साहन योजना है।
    • भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जोरहाट, असम में है।
    • हाइड्रोजन में वजन के हिसाब से सबसे अधिक ऊर्जा होती है लेकिन आयतन (volume) के हिसाब से सबसे कम।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • यह मिशन 2047 तक भारत के 'ऊर्जा स्वतंत्रता' लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह उन क्षेत्रों (स्टील, सीमेंट) को लक्षित करता है जहाँ बैटरी से विद्युतीकरण वर्तमान में संभव नहीं है।
    • SIGHT प्रोत्साहन का रणनीतिक उपयोग PLI योजना की सफलता को दोहराता है, जिसका उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रोलाइज़र के लिए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है।
    • 125 GW नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता भारत के 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।

    राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति और हालिया संशोधन

    राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (2018) में हाल ही में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देने के लिए संशोधन किए गए हैं। मुख्य आकर्षण 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (blending) के लक्ष्य को पाँच साल पहले यानी 2025-26 तक पूरा करना है, साथ ही फीडस्टॉक के दायरे का विस्तार करना और 'मेक इन इंडिया' के तहत जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देना है।

    1. हालिया संशोधन (प्रमुख बदलाव)

    त्वरित सम्मिश्रण लक्ष्य: पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य 2030 से घटाकर 2025-26 कर दिया गया है।

    फीडस्टॉक विस्तार: आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जैव ईंधन उत्पादन हेतु अधिक विविध कच्चे माल (feedstocks) के उपयोग की अनुमति।

    उत्पादन और निर्यात: SEZ और निर्यात उन्मुख इकाइयों (EoUs) में 'मेक इन इंडिया' के तहत जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है।

    2. जैव ईंधन का वर्गीकरण

    पहली पीढ़ी (1G): खाद्य स्रोतों (चीनी, स्टार्च) से निर्मित। *उदाहरण: गन्ने से इथेनॉल।*

    दूसरी पीढ़ी (2G): गैर-खाद्य फसलों या कृषि अपशिष्ट (भूसा, लकड़ी के चिप्स) से निर्मित।

    तीसरी पीढ़ी (3G): शैवाल (Algae) जैसे सूक्ष्मजीवों से उत्पादित।

    चौथी पीढ़ी (4G): जेनेटिकली इंजीनियर फसलों का उपयोग जो कार्बन सोखने में सक्षम हैं।

    3. प्रमुख सरकारी पहल

    PM JI-VAN योजना: 2G इथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता।

    गोबर-धन (GOBAR-DHAN) योजना: पशुओं के गोबर को बायोगैस और बायो-सीएनजी में बदलना।

    RUCO (Repurpose Used Cooking Oil): इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल को बायोडीजल में बदलने के लिए FSSAI की पहल।

    पूर्णिया, बिहार: भारत का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र यहाँ स्थापित किया गया।

    जैव ईंधन पीढ़ियों की तुलना
    पीढ़ीस्रोत का प्रकारप्रमुख लाभ
    पहली पीढ़ी (1G)खाद्य फसलें (चीनी, स्टार्च)सरल तकनीक, उच्च उपज
    दूसरी पीढ़ी (2G)कृषि-अपशिष्ट (डंठल, भूसा)खाद्य सुरक्षा से समझौता नहीं
    तीसरी पीढ़ी (3G)शैवाल / सूक्ष्मजीवप्रति एकड़ उच्च ऊर्जा
    चौथी पीढ़ी (4G)जेनेटिकली इंजीनियर फसलेंकार्बन-निगेटिव ईंधन उत्पादन

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य पेट्रोल (इथेनॉल) के लिए है, न कि डीजल (बायोडीजल) के लिए।
    • राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के लिए नोडल मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) है।
    • PM JI-VAN योजना विशेष रूप से दूसरी पीढ़ी (2G) इथेनॉल को लक्षित करती है।
    • RUCO भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की एक पहल है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • सम्मिश्रण लक्ष्य को 2025-26 तक लाना भारत के आयात बिल को कम करने और कार्बन उत्सर्जन को घटाने में सहायक है।
    • 2G और 3G पर ध्यान देना 'खाद्य बनाम ईंधन' (Food vs Fuel) सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
    • गोबर-धन जैसी योजनाएं 'चक्रीय अर्थव्यवस्था' (Circular Economy) का उदाहरण हैं, जहां अपशिष्ट किसानों के लिए आय का स्रोत बन जाता है।

    भारत में नवीकरणीय ऊर्जा: लक्ष्य, योजनाएँ और चुनौतियाँ

    भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएँ स्वच्छ बिजली पर आधारित हैं: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता (COP26, ग्लासगो 2021 में पंचामृत के भाग के रूप में घोषित), 2030 तक स्थापित क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से (अद्यतन NDC, 2022) और 2070 तक नेट ज़ीरो। नई क्षमता में सौर और पवन प्रमुख हैं, पर परिवर्तन की गति भंडारण, ग्रिड और DISCOM की वित्तीय स्थिति तय करते हैं।

    1. नवीकरणीय ऊर्जा क्यों महत्वपूर्ण है

    ऊर्जा सुरक्षा: भारत अपना अधिकांश कच्चा तेल और कोयला व गैस का बढ़ता हिस्सा आयात करता है; घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा आयात बिल घटाती है।

    जलवायु: कोयले के कारण विद्युत उत्पादन भारत के CO2 उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है।

    लागत: नीलामी में प्राप्त सौर और पवन शुल्क अब नए कोयला बिजली के साथ प्रतिस्पर्धी हैं।

    2. लक्ष्य और स्थिति

    पंचामृत (COP26): 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता, 50% ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय से, अनुमानित उत्सर्जन में 1 अरब टन कमी, उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी (2005 की तुलना में), 2070 तक नेट ज़ीरो (नेट ज़ीरो को छोड़कर सभी 2030 तक)।

    अद्यतन NDC (अगस्त 2022): 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 45% कमी; 2030 तक संचयी स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से।

    उपलब्धि: भारत ने 2025 में स्थापित क्षमता में 50% गैर-जीवाश्म हिस्सेदारी पार करने की सूचना दी, जो 2030 से पहले है, यद्यपि वास्तव में उत्पादित अधिकांश बिजली अभी भी कोयले से आती है।

    3. प्रमुख योजनाएँ

    सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाएँ, जिनमें तैयार भूमि और पारेषण उपलब्ध है।

    PM-KUSUM (2019): किसानों के लिए सौर पंप और कृषि फीडरों का सौरीकरण।

    PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (2024): एक करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सौर, प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली।

    हरित ऊर्जा गलियारे: संसाधन-समृद्ध राज्यों से नवीकरणीय बिजली ले जाने के लिए पारेषण लाइनें।

    घरेलू विनिर्माण के लिए उच्च दक्षता सौर मॉड्यूल हेतु PLI और ALMM सूची।

    गुजरात और तमिलनाडु के तट पर अपतटीय पवन योजनाएँ; राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023) इलेक्ट्रोलिसिस के लिए नवीकरणीय बिजली का उपयोग करता है।

    अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): COP21 (2015) में भारत और फ्रांस द्वारा शुरू; मुख्यालय गुरुग्राम में।

    4. चुनौतियाँ

    अनियमितता: सौर ऊर्जा दोपहर में चरम पर होती है और रात में बंद; बैटरी और पंप्ड-हाइड्रो भंडारण तथा लचीले ग्रिड चाहिए।

    DISCOM वित्त: घाटे वाली वितरण कंपनियाँ भुगतान में देरी करती हैं और दीर्घकालिक अनुबंधों से बचती हैं।

    पॉलीसिलिकॉन, वेफर और सेल के लिए चीन पर आयात निर्भरता; बैटरियों के लिए महत्वपूर्ण खनिज (लिथियम)।

    भूमि और पारिस्थितिकी: बड़े पार्क चरागाह भूमि और आवासों से प्रतिस्पर्धा करते हैं (जैसे राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बिजली लाइनें)।

    झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कोयला-निर्भर ज़िलों के लिए न्यायसंगत परिवर्तन।

    भारत की स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताएँ
    प्रतिबद्धतालक्ष्यस्रोत
    गैर-जीवाश्म क्षमता2030 तक 500 GWपंचामृत, COP26 (2021)
    स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म हिस्सा2030 तक लगभग 50%अद्यतन NDC (2022)
    GDP की उत्सर्जन तीव्रता2030 तक 2005 से 45% कमअद्यतन NDC (2022)
    नेट ज़ीरो2070COP26 (2021)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • ISA को भारत और फ्रांस ने COP21, पेरिस (2015) में शुरू किया; मुख्यालय गुरुग्राम।
    • पंचामृत COP26, ग्लासगो (2021) में घोषित हुआ; नेट ज़ीरो लक्ष्य वर्ष 2070 है।
    • PM-KUSUM किसानों के लिए (सौर पंप) है; PM सूर्य घर (2024) घरेलू रूफटॉप सौर के लिए है।
    • अद्यतन NDC (2022): 2005 की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी।
    • हरित ऊर्जा गलियारे पारेषण परियोजनाएँ हैं, उत्पादन परियोजनाएँ नहीं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • स्थापित क्षमता उत्पादन नहीं है: नवीकरणीय ऊर्जा के कम क्षमता कारक के कारण अधिकांश बिजली अभी भी कोयले से आती है, इसलिए असली बाधा भंडारण और ग्रिड लचीलापन है।
    • नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए DISCOM सुधार (शुल्क, हानि, भुगतान अनुशासन) पूर्व-शर्त है।
    • विनिर्माण आत्मनिर्भरता (PLI, ALMM) ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा करती है पर अल्पकाल में परियोजना लागत बढ़ा सकती है।
    • विकेंद्रीकृत सौर (KUSUM, रूफटॉप) कृषि आय और विश्वसनीयता सुधारता है, पर मुफ्त सौर पंपिंग से भूजल के अति-दोहन का प्रबंधन आवश्यक है।
    • कोयला क्षेत्रों के लिए न्यायसंगत परिवर्तन—रोज़गार, राज्य राजस्व, ज़िला खनिज निधि—राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।

    क्या आप जानते हैं?

    • राजस्थान का भड़ला सोलर पार्क विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक है।
    • कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2015 में विश्व का पहला पूर्णतः सौर-संचालित हवाई अड्डा बना।
    • पंप्ड-स्टोरेज जलविद्युत एक विशाल जल बैटरी की तरह काम करती है: बिजली सस्ती होने पर पानी ऊपर पंप किया जाता है और माँग चरम पर होने पर टर्बाइनों से छोड़ा जाता है।

    भारत में आपदा प्रबंधन ढाँचा (आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और सेंडाई फ्रेमवर्क)

    1999 के ओडिशा महाचक्रवात, 2001 के भुज भूकंप और 2004 की सुनामी के बाद भारत राहत-केंद्रित दृष्टिकोण से तैयारी और जोखिम-न्यूनीकरण दृष्टिकोण की ओर बढ़ा। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने तीन-स्तरीय संरचना—NDMA, SDMA, DDMA—तथा NDRF और NIDM बनाए, और भारत की योजनाएँ वैश्विक सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क (2015–2030) का पालन करती हैं।

    1. आपदा प्रबंधन चक्र

    आपदा से पहले: रोकथाम, शमन, तैयारी (पूर्व चेतावनी, अभ्यास, भवन संहिता)।

    आपदा के दौरान: प्रतिक्रिया—खोज और बचाव, निकासी, राहत।

    आपदा के बाद: पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और 'बिल्ड बैक बेटर' पुनर्निर्माण।

    2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत संस्थाएँ

    NDMA: अध्यक्ष प्रधानमंत्री; राष्ट्रीय नीति, योजनाएँ और दिशानिर्देश तय करता है।

    राष्ट्रीय कार्यकारी समिति: अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव; राष्ट्रीय योजना लागू करती है।

    SDMA: अध्यक्ष मुख्यमंत्री; DDMA: अध्यक्ष ज़िला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट, ज़िला परिषद का निर्वाचित प्रमुख सह-अध्यक्ष।

    NDRF: CAPF से लिया गया विशेष प्रतिक्रिया बल, गृह मंत्रालय के अधीन।

    NIDM: प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्षमता निर्माण।

    नोडल मंत्रालय: अधिकांश आपदाओं के लिए गृह मंत्रालय; कुछ के लिए विशिष्ट मंत्रालय (जैसे सूखे के लिए कृषि, महामारी के लिए स्वास्थ्य)।

    आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025: राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च-स्तरीय समिति को वैधानिक दर्जा, शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और राष्ट्रीय/राज्य आपदा डेटाबेस का प्रावधान।

    3. योजनाएँ और वित्त

    राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना: पहली 2016 में (सेंडाई के अनुरूप), 2019 में संशोधित।

    निधियाँ: राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF/NDRF) और 15वें वित्त आयोग से शमन निधि (SDMF/NDMF)।

    SDRF/NDRF सहायता हेतु अधिसूचित आपदाएँ: चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला, पाला और शीत लहर।

    4. सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030)

    जापान के सेंडाई में तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व DRR सम्मेलन में अपनाया गया; ह्योगो फ्रेमवर्क (2005–2015) का उत्तराधिकारी।

    चार प्राथमिकताएँ: आपदा जोखिम को समझना; जोखिम शासन मज़बूत करना; लचीलेपन के लिए DRR में निवेश; तैयारी बढ़ाना और 'बिल्ड बैक बेटर'।

    सात लक्ष्य, जिनमें मृत्यु, प्रभावित लोगों, आर्थिक हानि और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की क्षति घटाना तथा पूर्व चेतावनी तक पहुँच बढ़ाना शामिल है।

    5. भारत की वैश्विक भूमिका

    आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI): भारत ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में शुरू किया।

    ओडिशा की चक्रवात तैयारी (फैलिन 2013, फानी 2019) को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग शून्य-हताहत निकासी के मॉडल के रूप में उद्धृत किया जाता है।

    तीन-स्तरीय आपदा प्रबंधन संरचना
    स्तरप्राधिकरणअध्यक्ष
    राष्ट्रीयNDMAप्रधानमंत्री
    राष्ट्रीय (कार्यकारी)राष्ट्रीय कार्यकारी समितिकेंद्रीय गृह सचिव
    राज्यSDMAमुख्यमंत्री
    ज़िलाDDMAज़िला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • NDMA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं; राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के केंद्रीय गृह सचिव।
    • NDRF गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
    • सेंडाई फ्रेमवर्क: 2015–2030, 4 प्राथमिकताएँ, 7 लक्ष्य; ह्योगो फ्रेमवर्क का उत्तराधिकारी।
    • CDRI भारत ने 2019 में शुरू किया।
    • 15वें वित्त आयोग ने प्रतिक्रिया निधि के साथ समर्पित आपदा शमन निधि बनाई।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • भारत राहत से जोखिम न्यूनीकरण की ओर बढ़ा है, पर खर्च अब भी रेट्रोफिटिंग और भूमि-उपयोग योजना जैसे शमन के बजाय प्रतिक्रिया पर अधिक है।
    • DDMA सबसे कमज़ोर कड़ी हैं: ज़िला स्तर पर सीमित कर्मचारी, आँकड़े और धन तैयारी में बाधा डालते हैं।
    • शहरी आपदाओं (बाढ़, गर्मी, आग) के लिए शहर-स्तरीय प्राधिकरण और शहरी नियोजन से एकीकरण चाहिए, जिसकी शुरुआत 2025 का संशोधन करता है।
    • समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन (आपदा मित्र स्वयंसेवक, स्थानीय ज्ञान) अंतिम छोर तक प्रतिक्रिया सुधारता है।
    • ओडिशा की चक्रवात सफलता पूर्व चेतावनी, आश्रयों और निकासी अभ्यास का महत्व दिखाती है, जबकि हिमालय (केदारनाथ 2013, जोशीमठ 2023) वहन क्षमता की उपेक्षा की कीमत दिखाता है।

    क्या आप जानते हैं?

    • 1999 के ओडिशा महाचक्रवात में लगभग 10,000 लोग मरे; समान शक्ति वाले फैलिन चक्रवात (2013) में लगभग दस लाख लोगों की निकासी के कारण बहुत कम मौतें हुईं।
    • संयुक्त राष्ट्र 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाता है।
    • NDRF दल विदेशों में भी सेवा दे चुके हैं, जैसे जापान (2011) और तुर्किये (2023, ऑपरेशन दोस्त)।

    पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी: सभी अध्याय

    1. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की सामान्य अवधारणाएँ
    2. पारितंत्र की गतिकी एवं कार्य
    3. स्थलीय एवं जलीय बायोम
    4. जैव विविधता एवं संरक्षण
    5. अंतरराष्ट्रीय अभिसमय एवं रूपरेखाएँ
    6. भारतीय कानून, नीतियाँ एवं मिशन
    7. समसामयिक पर्यावरणीय मुद्दे

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