अंतरराष्ट्रीय संबंध · UPSC नोट्स (हिंदी में)
International Institutions and Global Regimes — अंतरराष्ट्रीय संबंध नोट्स
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 6 विषय.
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संयुक्त राष्ट्र प्रणाली: अंग, एजेंसियाँ, शांति स्थापना और भारत
संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर (26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षरित, 24 अक्टूबर 1945 से लागू) से हुई, युद्धोत्तर बहुपक्षीय व्यवस्था का केंद्र है और इसके 193 सदस्य देश हैं। यह छह प्रमुख अंगों, विशिष्ट एजेंसियों, कोषों और कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य करता है। मूल सदस्य भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में है और 'सुधारित बहुपक्षवाद' की वकालत करता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र धन की कमी और वीटो से उत्पन्न गतिरोध का सामना कर रहा है।
1. उत्पत्ति और उद्देश्य
राष्ट्र संघ (1920) का उत्तराधिकारी, जो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में विफल रहा; 'संयुक्त राष्ट्र' नाम पहली बार संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1 जनवरी 1942) में प्रयुक्त हुआ, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए।
अनुच्छेद 1 के उद्देश्य: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, समान अधिकार और आत्मनिर्णय पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, आर्थिक, सामाजिक और मानवीय समस्याओं पर सहयोग करना तथा मानवाधिकारों को बढ़ावा देना।
प्रमुख सिद्धांत: संप्रभु समानता, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, बल प्रयोग या उसकी धमकी का निषेध (अनुच्छेद 2(4)) और घरेलू मामलों में अहस्तक्षेप (अनुच्छेद 2(7)); आत्मरक्षा का अंतर्निहित अधिकार अनुच्छेद 51 में सुरक्षित है।
2. छह प्रमुख अंग
महासभा (UNGA): सभी 193 सदस्य, प्रत्येक का एक वोट; महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए दो-तिहाई बहुमत; बजट और आंतरिक मामलों को छोड़कर प्रस्ताव केवल अनुशंसात्मक होते हैं।
सुरक्षा परिषद (UNSC): 15 सदस्य, जिनमें 5 वीटो सहित स्थायी; अध्याय VII के अंतर्गत इसके निर्णय (प्रतिबंध, बल प्रयोग) सभी सदस्यों पर बाध्यकारी हैं।
आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC): तीन वर्ष के लिए निर्वाचित 54 सदस्य; आर्थिक, सामाजिक और विकास कार्यों का समन्वय करती है और NGO को परामर्शदात्री दर्जा देती है।
न्यासिता परिषद: अंतिम न्यास क्षेत्र पलाऊ के स्वतंत्र होने के बाद 1994 में इसका कार्य निलंबित हो गया।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ): हेग में; UNGA और UNSC द्वारा नौ वर्ष के लिए निर्वाचित 15 न्यायाधीश; राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करता है और सलाहकारी राय देता है (भारत ने 2019 में पाकिस्तान के विरुद्ध कुलभूषण जाधव मामला जीता)।
सचिवालय: इसका प्रमुख महासचिव होता है, जिसे UNSC की सिफ़ारिश पर UNGA पाँच वर्ष के लिए नियुक्त करती है; एंतोनियो गुटेरेस का दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होता है।
3. विशिष्ट एजेंसियाँ, कोष और कार्यक्रम
विशिष्ट एजेंसियाँ ECOSOC से समझौते द्वारा जुड़ी स्वायत्त संस्थाएँ हैं: जैसे ILO (1919, जिनेवा), FAO (रोम), UNESCO (पेरिस), WHO (जिनेवा), ICAO (मॉन्ट्रियल), IMO (लंदन), ITU (जिनेवा), WIPO (जिनेवा), IFAD (रोम); IMF और विश्व बैंक भी विशिष्ट एजेंसियाँ हैं।
कोष और कार्यक्रम UNGA/ECOSOC को रिपोर्ट करते हैं: UNDP, UNICEF, UNEP (नैरोबी), WFP, UNFPA, UNHCR, UN-Habitat; संबंधित संगठनों में IAEA और WTO शामिल हैं।
4. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना और भारत
शांति स्थापना का चार्टर में उल्लेख नहीं है; यह अध्याय VI (शांतिपूर्ण समाधान) और अध्याय VII के बीच स्थित है, इसलिए इसे 'अध्याय साढ़े छह' कहा जाता है। सिद्धांत: पक्षों की सहमति, निष्पक्षता, और आत्मरक्षा तथा अधिदेश की रक्षा के अलावा बल का प्रयोग न करना।
भारत कोरियाई युद्ध (1950 का दशक) से शांति स्थापना में भाग लेता रहा है और संचयी रूप से सबसे बड़े सैन्य योगदानकर्ताओं में है; उसने लाइबेरिया (2007) में पहली पूर्ण-महिला गठित पुलिस इकाई तैनात की और नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र चलाता है।
भारत की चिंताएँ: सैन्य योगदान करने वाले देशों की अधिदेश तैयार करने में बहुत कम भूमिका; शांति सैनिकों की सुरक्षा; अधिदेश प्रायः संसाधनों से अधिक होते हैं।
5. संयुक्त राष्ट्र में भारत
दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मुद्दा उठाया (1946) और विऔपनिवेशीकरण तथा निरस्त्रीकरण को आगे बढ़ाया; अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय का समर्थन किया (1996 में प्रस्तावित, आतंकवाद की परिभाषा पर असहमति के कारण अब तक स्वीकार नहीं)।
UNSC में आठ कार्यकाल (सबसे हाल में 2021–22, जब 2022 में उसने आतंकवाद-रोधी समिति की अध्यक्षता की); अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) और अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष (2023) भारत के प्रस्तावों पर स्वीकार किए गए।
6. संयुक्त राष्ट्र के सामने चुनौतियाँ
यूक्रेन और गाज़ा पर वीटो गतिरोध; 'वीटो पहल' (UNGA प्रस्ताव, अप्रैल 2022) के तहत अब किसी भी वीटो के प्रयोग पर महासभा को बैठक करनी होती है। 'शांति के लिए एकजुट' प्रस्ताव (1950) UNSC के गतिरोध की स्थिति में UNGA को कार्य करने देता है।
अदत्त या विलंबित अनिवार्य अंशदानों और स्वैच्छिक वित्तपोषण में कटौती से वित्तीय दबाव, जिसके कारण महासचिव ने दक्षता और पुनर्गठन के लिए UN80 पहल (2025) शुरू की।
लघुपक्षीय समूहों और महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता का उदय; वैधता का संकट क्योंकि UNSC 1945 की शक्ति-वास्तविकताओं को दर्शाती है (संयुक्त राष्ट्र सुधार वाला विषय देखें)।
अभ्यास
UPSC-शैली: 'संयुक्त राष्ट्र शांति के गारंटर के रूप में कम, विकास सहयोग के मंच के रूप में अधिक सफल रहा है।' भारत के अनुभव के संदर्भ में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
| अंग | सदस्यता | मुख्य कार्य |
|---|---|---|
| महासभा | सभी 193 सदस्य | विचार-विमर्श, बजट, चुनाव |
| सुरक्षा परिषद | 15 (5 स्थायी) | शांति और सुरक्षा; बाध्यकारी निर्णय |
| ECOSOC | 54 | आर्थिक और सामाजिक समन्वय |
| न्यासिता परिषद | स्थायी सदस्य | 1994 से निलंबित |
| ICJ | 15 न्यायाधीश | अंतर-राज्यीय विवाद, सलाहकारी राय |
| सचिवालय | महासचिव और कर्मचारी | प्रशासन और क्रियान्वयन |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर; संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर (चार्टर लागू होने की तिथि)।
- छह प्रमुख अंग; न्यासिता परिषद 1994 से निलंबित है।
- केवल अध्याय VII के अंतर्गत UNSC के निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी हैं; UNGA प्रस्ताव सामान्यतः अनुशंसात्मक होते हैं।
- ICJ हेग में है, जिसमें नौ वर्ष के कार्यकाल वाले 15 न्यायाधीश हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) से न मिलाएँ, जिसमें भारत शामिल नहीं हुआ है।
- मुख्यालय: UNEP – नैरोबी; FAO, IFAD, WFP – रोम; UNESCO – पेरिस; ICAO – मॉन्ट्रियल; IMO – लंदन।
- 'शांति के लिए एकजुट' (1950) वीटो से UNSC के गतिरोध पर महासभा को सामूहिक उपायों की सिफ़ारिश करने देता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक समझौते ने महाशक्तियों को उनकी भागीदारी के बदले वीटो दिया; यही समझौता अब P5 या उनके साझेदारों से जुड़े संघर्षों में गतिरोध पैदा करता है।
- सफलताएँ विऔपनिवेशीकरण, मानवीय राहत, स्वास्थ्य (चेचक उन्मूलन), मानक निर्धारण और SDG में हैं; रवांडा, स्रेब्रेनित्सा, सीरिया और गाज़ा में विफलताएँ सुरक्षा प्रदाता के रूप में इसकी विश्वसनीयता को कमज़ोर करती हैं।
- भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व, आतंकवाद-रोधी मानदंडों और शांति स्थापना कूटनीति का मंच है, किंतु स्थायी सदस्यता से बाहर होना उसके प्रभाव को सीमित करता है।
- कुछ बड़े योगदानकर्ताओं पर वित्तीय निर्भरता संयुक्त राष्ट्र को उनके नीतिगत बदलावों के प्रति असुरक्षित बनाती है; व्यापक भार-साझेदारी और दक्षता सुधार आवश्यक हैं।
- आगे की राह: सुधारित बहुपक्षवाद—UNSC विस्तार, सशक्त महासभा, सुरक्षित और बेहतर संसाधन वाली शांति स्थापना, तथा आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा।
क्या आप जानते हैं?
- भारत ने ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए ही 1942 की संयुक्त राष्ट्र घोषणा और 1945 के चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जिससे वह 51 मूल सदस्यों में से एक बना।
- विजया लक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनीं।
- 'ब्लू हेलमेट' कहे जाने वाले संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला।
विश्व व्यापार संगठन (WTO) और भारत: खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालन और विवाद निपटान
WTO (1 जनवरी 1995), GATT (1947) का उत्तराधिकारी, मराकेश समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के नियम बनाता और लागू करता है; इसका सर्वोच्च निकाय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है और निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं। भारत के प्रमुख हित हैं: खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान, छोटे मछुआरों की रक्षा करने वाले न्यायसंगत मत्स्य सब्सिडी नियम, विशेष और विभेदक व्यवहार, और ठप पड़े अपीलीय निकाय की बहाली। याउंडे, कैमरून में 14वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) (मार्च 2026) इन मुद्दों को नहीं सुलझा सका।
1. GATT से WTO तक
GATT (1947) वस्तुओं पर एक अस्थायी समझौता था; आठ वार्ता दौरों में शुल्क घटे। उरुग्वे दौर (1986–94) से WTO बना, जो वस्तुओं (GATT 1994), सेवाओं (GATS), बौद्धिक संपदा (TRIPS) और निवेश उपायों (TRIMs) को समेटता है।
मुख्यालय जिनेवा में; 166 सदस्य; भारत GATT और WTO दोनों का संस्थापक सदस्य है।
मूल सिद्धांत: सर्वाधिक अनुग्रहीत राष्ट्र (व्यापारिक साझेदारों में भेदभाव नहीं), राष्ट्रीय व्यवहार (आयातित और घरेलू वस्तुओं में भेदभाव नहीं), शुल्कों का बंधन, पारदर्शिता, तथा विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदक व्यवहार (S&DT)।
2. कृषि और सार्वजनिक भंडारण
कृषि पर समझौता (AoA) सब्सिडी को बॉक्सों में बाँटता है: एम्बर (व्यापार-विकृत करने वाली, सीमित), ब्लू (उत्पादन-सीमित करने वाली) और ग्रीन (न्यूनतम विकृति, असीमित)।
विकासशील देश उत्पादन मूल्य के 10% तक डी मिनिमिस स्तर पर एम्बर बॉक्स सहायता दे सकते हैं। भारत की MSP खरीद बाज़ार मूल्य समर्थन मानी जाती है, जिसकी गणना पुराने 1986–88 के बाह्य संदर्भ मूल्य पर होती है, जिससे मापा गया सब्सिडी स्तर बढ़ जाता है।
बाली 'शांति खंड' (MC9, 2013), जिसे 2014 के सामान्य परिषद निर्णय से अनिश्चितकालीन बनाया गया, स्थायी समाधान मिलने तक सार्वजनिक भंडारण कार्यक्रमों को कानूनी चुनौती से बचाता है; भारत ने 2020 में चावल के लिए पहली बार इसका सहारा लिया।
भारत आयात में अचानक वृद्धि से किसानों की रक्षा के लिए विशेष सुरक्षा तंत्र (SSM) भी चाहता है; MC14 में उसने फिर स्थायी समाधान और SSM पर ज़ोर दिया, पर सफलता नहीं मिली।
3. मत्स्य सब्सिडी
मत्स्य सब्सिडी पर समझौता (MC12, जिनेवा, 2022) अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने, अति-दोहित भंडारों और अनियमित खुले समुद्र में मछली पकड़ने हेतु सब्सिडी पर रोक लगाता है; यह सितंबर 2025 में लागू हुआ।
अति-क्षमता और अति-मत्स्यन को बढ़ाने वाली सब्सिडी पर दूसरा चरण अधूरा है। भारत चाहता है कि दूर-समुद्री मत्स्यन वाले बड़े देश मुख्य बोझ उठाएँ, विकासशील देशों को 25 वर्ष का संक्रमण काल मिले और छोटे व पारंपरिक मछुआरों को स्थायी छूट मिले। MC14 में सदस्य केवल MC15 तक वार्ता जारी रखने पर सहमत हुए।
4. विवाद निपटान संकट
दो-स्तरीय प्रणाली (पैनल और सात सदस्यीय अपीलीय निकाय) दिसंबर 2019 से निष्क्रिय है, जब अमेरिका द्वारा नियुक्तियाँ रोकने से निकाय में कोरम नहीं रहा; अपीलें अब 'शून्य में' चली जाती हैं।
कुछ सदस्य अंतरिम MPIA (बहुपक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था) का उपयोग करते हैं; भारत इसमें शामिल नहीं हुआ और अपीलीय निकाय की बहाली चाहता है।
भारत के उल्लेखनीय विवाद: भारत के सौर मिशन के स्थानीय सामग्री नियमों पर अमेरिका की चुनौती (भारत हारा, 2016); ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला द्वारा चीनी सब्सिडी मामले (2021 में पैनल ने भारत के विरुद्ध निर्णय दिया; भारत ने अपील की); EU और अन्य द्वारा ICT शुल्क पर।
5. भारत के लिए अन्य मुद्दे
इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क से संबंधित ई-कॉमर्स स्थगन: भारत का तर्क है कि इससे विकासशील देशों को शुल्क राजस्व और नीतिगत गुंजाइश का नुकसान होता है।
विकास के लिए निवेश सुविधा जैसे बहुपक्षीय (प्लूरिलेटरल) समझौते: भारत सर्वसम्मति के बिना इन्हें WTO में लाने का विरोध करता है, क्योंकि इससे बहुपक्षवाद कमज़ोर होता है।
श्रम और पर्यावरण मानक तथा कार्बन सीमा कर (जैसे EU का CBAM) जैसे गैर-व्यापार मुद्दों को भारत छिपा हुआ संरक्षणवाद मानता है।
भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ (2020) COVID-19 टीकों पर TRIPS छूट का प्रस्ताव सह-प्रायोजित किया; MC12 में टीका पेटेंट हेतु एक सीमित छूट पर सहमति बनी।
अभ्यास
UPSC-शैली: 'WTO का संकट स्वयं बहुपक्षवाद का संकट है।' सार्वजनिक भंडारण और विवाद निपटान के संदर्भ में WTO को पुनर्जीवित करने में भारत के हितों की चर्चा कीजिए।
| सम्मेलन | स्थान और वर्ष | प्रमुख परिणाम |
|---|---|---|
| MC9 | बाली, 2013 | व्यापार सुविधा समझौता; भंडारण पर अंतरिम शांति खंड |
| MC10 | नैरोबी, 2015 | कृषि निर्यात सब्सिडी का उन्मूलन |
| MC12 | जिनेवा, 2022 | मत्स्य सब्सिडी समझौता; टीकों हेतु TRIPS छूट |
| MC13 | अबू धाबी, 2024 | कोमोरोस और तिमोर-लेस्ते का प्रवेश; कृषि पर नगण्य प्रगति |
| MC14 | याउंडे, 2026 | भंडारण पर स्थायी समाधान नहीं; मत्स्य वार्ता MC15 तक जारी |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- WTO मराकेश समझौते के माध्यम से 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया; मुख्यालय जिनेवा।
- ग्रीन बॉक्स सब्सिडी सीमित नहीं हैं; विकासशील देशों की एम्बर बॉक्स सहायता 10% डी मिनिमिस पर सीमित है।
- शांति खंड: बाली (2013) में सहमति, 2014 में अनिश्चितकालीन बनाया गया; खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक भंडारण को सुरक्षा देता है।
- मत्स्य सब्सिडी पर समझौता: MC12 (2022) में स्वीकृत, सितंबर 2025 से लागू।
- अपीलीय निकाय दिसंबर 2019 से निष्क्रिय है; भारत MPIA का हिस्सा नहीं है।
- MC14 मार्च 2026 में याउंडे, कैमरून में हुआ; MC13 अबू धाबी (2024) में।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सार्वजनिक भंडारण भारत के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा का प्रश्न है (NFSA लगभग 80 करोड़ लोगों को कवर करता है), न कि व्यापार-विकृत निर्यात रणनीति; पुराने मूल्य मानक नियमों को विकासशील देशों के प्रति अन्यायपूर्ण बनाते हैं।
- कार्यशील अपीलीय निकाय के बिना निर्णयों को अपील द्वारा रोका जा सकता है, जिससे नियम-आधारित व्यापार कमज़ोर होता है और एकतरफ़ा शुल्क व प्रतिशोध को बढ़ावा मिलता है।
- मत्स्य नियमों को समुद्री स्थिरता और समानता में संतुलन बनाना चाहिए: विकसित देशों के औद्योगिक बेड़ों की तुलना में भारत की प्रति मछुआरा सब्सिडी बहुत कम है।
- द्विपक्षीय FTA (UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA, UK, EU) की ओर झुकाव दिखाता है कि WTO के ठहराव में भारत विकल्प तलाश रहा है, फिर भी शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं से बचाव के लिए भारत को बहुपक्षीय नियमों की आवश्यकता है।
- आगे की राह: भंडारण पर स्थायी समाधान, दो-स्तरीय विवाद निपटान की बहाली, सर्वसम्मति-आधारित निर्णय और S&DT की रक्षा, तथा G33 और अफ्रीकी समूह के साथ गठबंधन निर्माण।
क्या आप जानते हैं?
- MC14 नैरोबी (2015) के बाद अफ्रीका में आयोजित केवल दूसरा WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन था।
- 2001 में शुरू हुआ दोहा विकास दौर औपचारिक रूप से कभी पूरा नहीं हुआ।
- नाइजीरिया की न्गोज़ी ओकोंजो-इवेला 2021 में WTO की प्रमुख बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनीं।
IMF और विश्व बैंक: ब्रेटन वुड्स संस्थाएँ, कोटा सुधार और भारत
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (जुलाई 1944) में हुई। IMF वैश्विक मौद्रिक स्थिरता की रक्षा करता है और भुगतान संतुलन संकट में देशों को ऋण देता है; विश्व बैंक विकास का वित्तपोषण करता है। मताधिकार कोटा/शेयरधारिता पर आधारित है, जिससे IMF के प्रमुख निर्णयों पर अमेरिका को प्रभावी वीटो मिलता है। भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के महत्त्व को दर्शाने वाले कोटा पुनर्संरेखण और बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDB) के सुधार की माँग करता है, जो उसकी 2023 की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकता थी।
1. IMF: भूमिका और संरचना
मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में; 191 सदस्य। कार्य: निगरानी (अनुच्छेद IV परामर्श, विश्व आर्थिक परिदृश्य), ऋण (स्टैंड-बाय व्यवस्था, विस्तारित निधि सुविधा, त्वरित वित्तपोषण साधन) और क्षमता विकास।
किसी सदस्य का कोटा उसका अंशदान, मताधिकार और वित्तपोषण तक पहुँच तय करता है। प्रमुख निर्णयों के लिए 85% विशेष बहुमत आवश्यक है; लगभग 16.5% मतों वाला अमेरिका उन्हें रोक सकता है।
विशेष आहरण अधिकार (SDR): पाँच मुद्राओं—अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड—की टोकरी पर आधारित अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति। COVID-19 के झटके से निपटने हेतु 2021 में लगभग 650 अरब डॉलर का सामान्य SDR आवंटन किया गया।
परंपरा के अनुसार IMF का प्रबंध निदेशक यूरोपीय और विश्व बैंक का अध्यक्ष अमेरिकी होता है—उभरती अर्थव्यवस्थाएँ इस व्यवस्था की आलोचना करती हैं।
2. कोटा सुधार
14वीं सामान्य समीक्षा (2010), जो अमेरिकी कांग्रेस की देरी के कारण 2016 में लागू हुई, ने लगभग 6% कोटा हिस्सा गतिशील उभरती अर्थव्यवस्थाओं को स्थानांतरित किया; भारत शीर्ष दस शेयरधारकों में आया।
भारत का कोटा हिस्सा लगभग 2.75% है, जो क्रय-शक्ति के आधार पर विश्व GDP में उसके हिस्से से बहुत कम है। कार्यकारी बोर्ड में भारत बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका वाले निर्वाचन क्षेत्र का नेतृत्व करता है।
16वीं सामान्य समीक्षा (दिसंबर 2023) में हिस्सों में बदलाव किए बिना सभी के कोटा में 50% की समान वृद्धि पर सहमति बनी। इसके लिए 85% कोटा वाले सदस्यों की सहमति आवश्यक है; 2025 के अंत तक सहमतियाँ इस सीमा से कम थीं और समय-सीमा बढ़ाई गई। हिस्सों का पुनर्संरेखण भविष्य की समीक्षाओं पर टाल दिया गया।
3. विश्व बैंक समूह
पाँच संस्थाएँ: IBRD (मध्यम आय वाले देशों को ऋण), IDA (सबसे गरीब देशों को रियायती ऋण और अनुदान), IFC (निजी क्षेत्र), MIGA (राजनीतिक जोखिम गारंटी) और ICSID (निवेश विवाद)। भारत ICSID को छोड़कर सभी का सदस्य है।
भारत ऐतिहासिक रूप से IDA का सबसे बड़ा संचयी ऋणी रहा और 2014 में IDA से स्नातक हुआ; अब वह IBRD से ऋण लेता है और IDA में योगदान देता है।
विश्व बैंक विकास रोडमैप (2023 से) चरम गरीबी समाप्त करने और रहने योग्य ग्रह पर साझा समृद्धि के उसके मिशन में जलवायु, महामारी और अन्य वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं को जोड़ता है।
4. भारत और ब्रेटन वुड्स संस्थाएँ
1991 के भुगतान संतुलन संकट में भारत ने IMF सहायता ली, जो स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधारों (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) से जुड़ी थी। तब से भारत को IMF कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं पड़ी।
अपनी G20 अध्यक्षता (2023) में भारत ने MDB को सशक्त करने पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह (लॉरेंस समर्स और एन.के. सिंह के संयोजन में) गठित किया, जिसने कहीं अधिक ऋण क्षमता तथा चरम गरीबी उन्मूलन, साझा समृद्धि और वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के 'त्रिस्तरीय एजेंडा' की माँग की।
भारत ब्रेटन वुड्स प्रणाली की पूरक संस्थाओं का भी समर्थन करता है: ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB), जिसमें भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है।
5. आलोचनाएँ
'वाशिंगटन सहमति' के अंतर्गत शर्तें (मितव्ययिता, निजीकरण) लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और 1997 के एशियाई संकट में सामाजिक लागतों के लिए दोषी ठहराई गईं।
शासन संबंधी कमी: एशिया और अफ्रीका का कम प्रतिनिधित्व; नेतृत्व की परंपरा; धीमा कोटा सुधार।
निम्न आय वाले देशों (ज़ाम्बिया, घाना) में ऋण संकट और श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट G20 साझा ढाँचे और ऋण पुनर्गठन की धीमी कार्यप्रणाली को दर्शाते हैं।
अभ्यास
UPSC-शैली: 'बहुध्रुवीय विश्व में अपनी वैधता के लिए ब्रेटन वुड्स संस्थाओं का सुधार आवश्यक है।' भारत के रुख का परीक्षण कीजिए।
| विशेषता | IMF | विश्व बैंक |
|---|---|---|
| मुख्य उद्देश्य | मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता | दीर्घकालिक विकास और गरीबी उन्मूलन |
| सामान्य ऋण | भुगतान संतुलन आवश्यकताओं हेतु अल्प से मध्यम अवधि | परियोजना और नीति ऋण, दीर्घकालिक |
| परंपरा से प्रमुख | यूरोपीय | अमेरिकी |
| मतदान का आधार | कोटा | शेयरधारिता |
| प्रमुख रिपोर्ट | विश्व आर्थिक परिदृश्य | विश्व विकास रिपोर्ट |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- ब्रेटन वुड्स सम्मेलन: जुलाई 1944, न्यू हैम्पशायर, अमेरिका; दोनों संस्थाओं का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में।
- SDR टोकरी: अमेरिकी डॉलर, यूरो, रेनमिनबी, येन, पाउंड (रेनमिनबी 2016 में जोड़ा गया)।
- IMF के प्रमुख निर्णयों के लिए 85% मत आवश्यक, जिससे अमेरिका को प्रभावी वीटो मिलता है।
- कोटा की 16वीं सामान्य समीक्षा (2023): 50% समान वृद्धि, हिस्सों में कोई बदलाव नहीं।
- भारत ICSID का सदस्य नहीं है; वह 2014 में IDA से स्नातक हुआ।
- विश्व आर्थिक परिदृश्य और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF की रिपोर्टें हैं; विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक की रिपोर्ट है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- कोटा हिस्से आर्थिक वास्तविकताओं से पीछे हैं: उभरते बाज़ार वैश्विक विकास के अधिकांश के चालक हैं, पर उनके पास अल्पमत मत हैं, जिससे संस्थाओं की वैधता घटती है।
- NDB, AIIB और द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्थाओं का उदय वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल के विखंडन को दर्शाता है; भारत का हित ब्रेटन वुड्स प्रणाली को बदलने में नहीं, सुधारने में है।
- जलवायु वित्त की आवश्यकता खरबों में है; विकासशील देशों के ऊर्जा संक्रमण हेतु MDB पूँजी पर्याप्तता सुधार और निजी पूँजी जुटाना आवश्यक है।
- भारत का अपना अनुभव (1991 के संकट से बड़े भंडार तक) दिखाता है कि राष्ट्रीय स्वामित्व वाली, न कि थोपी गई, IMF सहायता सुधार को संभव बना सकती है।
- आगे की राह: अगली समीक्षा में कोटा पुनर्संरेखण, नेतृत्व का योग्यता-आधारित चयन, तेज़ ऋण पुनर्गठन, और निम्न आय वाले देशों के लिए अधिक रियायती वित्त।
क्या आप जानते हैं?
- सी.डी. देशमुख, जो बाद में RBI के पहले भारतीय गवर्नर बने, 1944 में ब्रेटन वुड्स में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।
- गीता गोपीनाथ 2019 में IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनीं।
- पुणे में जन्मे अजय बंगा 2023 में विश्व बैंक के अध्यक्ष बने।
WHO, वैश्विक स्वास्थ्य शासन और महामारी समझौता
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), 7 अप्रैल 1948 (विश्व स्वास्थ्य दिवस) को जिनेवा में स्थापित संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्य का निर्देशन और समन्वय करता है। COVID-19 ने पूर्व-चेतावनी, टीका समानता और अनुपालन की कमियाँ उजागर कीं, जिसके परिणामस्वरूप संशोधित अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) और WHO महामारी समझौता आया, जिसे विश्व स्वास्थ्य सभा ने मई 2025 में स्वीकार किया। इसका रोगाणु पहुँच और लाभ-साझाकरण (PABS) अनुबंध मई 2026 की सभा के बाद भी वार्ताधीन था। जनवरी 2026 से प्रभावी अमेरिका की वापसी ने WHO के वित्त पर दबाव डाला है।
1. संरचना और कार्य
विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA): सभी सदस्य देश; हर मई जिनेवा में बैठक; महानिदेशक का चुनाव और बजट स्वीकृति। कार्यकारी बोर्ड: 34 स्वास्थ्य विशेषज्ञ। छह क्षेत्रीय कार्यालय; दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय (SEARO) नई दिल्ली में है।
कार्य: मानदंड और मानक तय करना, अंतरराष्ट्रीय चिंता के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) की घोषणा, टीकों और दवाओं की पूर्व-योग्यता, आवश्यक दवाओं की सूची, और चेचक उन्मूलन (1980 में प्रमाणित) तथा पोलियो उन्मूलन जैसे अभियान।
वित्तपोषण: अनिवार्य अंशदान (सदस्यता शुल्क) छोटा हिस्सा है; अधिकांश धन स्वैच्छिक और दाताओं द्वारा निर्धारित उद्देश्य वाला है, जो WHO की स्वतंत्रता को सीमित करता है। सदस्यों ने 2022 में अनिवार्य अंशदान को धीरे-धीरे मूल बजट के आधे तक बढ़ाने पर सहमति दी।
2. अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR)
IHR (2005) बाध्यकारी नियम हैं, जो राज्यों से निगरानी क्षमता विकसित करने और संभावित PHEIC घटनाओं की सूचना देने की अपेक्षा करते हैं।
2024 के संशोधन (सितंबर 2025 से लागू) एक उच्चतर चेतावनी स्तर 'महामारी आपातकाल' जोड़ते हैं, स्वास्थ्य उत्पादों तक समान पहुँच पर ज़ोर देते हैं और राष्ट्रीय IHR प्राधिकरण स्थापित करते हैं।
3. WHO महामारी समझौता
WHO संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 78वीं WHA द्वारा 20 मई 2025 को स्वीकृत—तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क अभिसमय (2003) के बाद ऐसी दूसरी संधि।
प्रमुख तत्व: रोकथाम के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण, परस्पर सहमत शर्तों पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, तथा महामारी के दौरान निर्माताओं द्वारा टीकों, उपचारों और निदान के वास्तविक समय उत्पादन का लगभग 20% WHO को उपलब्ध कराने (आधा दान के रूप में) का लक्ष्य।
यह स्पष्ट रूप से WHO को लॉकडाउन, अनिवार्य टीकाकरण या यात्रा प्रतिबंध का आदेश देने की शक्ति नहीं देता—राष्ट्रीय संप्रभुता सुरक्षित है।
संधि हस्ताक्षर के लिए तभी खुलेगी जब PABS अनुबंध (टीकों जैसे लाभों के न्यायसंगत बँटवारे के बदले रोगाणु नमूने और आनुवंशिक डेटा साझा करना) स्वीकार हो जाए। 79वीं WHA (मई 2026) इसे अंतिम रूप नहीं दे सकी और वार्ता बढ़ा दी, जिसका परिणाम 80वीं WHA या उससे पहले किसी विशेष सत्र में जाएगा।
4. अमेरिका की वापसी और वित्तीय संकट
ऐतिहासिक रूप से WHO का सबसे बड़ा दाता अमेरिका ने जनवरी 2025 में वापसी की घोषणा की; यह जनवरी 2026 में प्रभावी हुई। WHO ने अपने बजट और कर्मचारियों में कटौती की है और नए दाता खोज रहा है।
5. भारत और वैश्विक स्वास्थ्य
'विश्व की फ़ार्मेसी': जेनेरिक दवाओं और टीकों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता; वैक्सीन मैत्री (2021) से अनेक देशों को COVID-19 टीके भेजे गए और भारत ने COVAX का समर्थन किया।
गुजरात के जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र (आधारशिला 2022 में रखी गई) की मेज़बानी, जो ऐसा पहला वैश्विक केंद्र है।
भारत की प्राथमिकताएँ: समान पहुँच, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्थानीय विनिर्माण, उसके जेनेरिक उद्योग को सहारा देने वाली TRIPS लचीलापन व्यवस्थाओं की रक्षा, और संतुलित PABS प्रणाली।
घरेलू जुड़ाव: प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन; WHO ने 2024 में भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा का उन्मूलन करने वाला देश मान्य किया।
अभ्यास
UPSC-शैली: 'COVID-19 ने दिखाया कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा उतनी ही मज़बूत है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी।' इस संदर्भ में WHO महामारी समझौते का मूल्यांकन कीजिए।
| साधन | वर्ष | उद्देश्य |
|---|---|---|
| WHO संविधान | 1948 | WHO की संस्थापक संधि |
| तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क अभिसमय | 2003 | अनुच्छेद 19 के अंतर्गत पहली संधि |
| अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम | 2005 (2024 में संशोधित) | निगरानी, रिपोर्टिंग, PHEIC और महामारी आपातकाल |
| महामारी समझौता | 2025 | रोकथाम, तैयारी, न्यायसंगत प्रतिक्रिया |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 (विश्व स्वास्थ्य दिवस); मुख्यालय जिनेवा; SEARO नई दिल्ली में।
- महामारी समझौता 20 मई 2025 को 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वीकृत।
- महामारी समझौता PABS अनुबंध के स्वीकृत होने के बाद ही हस्ताक्षर के लिए खुलेगा।
- IHR 2024 संशोधनों ने PHEIC से ऊपर एक नया 'महामारी आपातकाल' चेतावनी स्तर बनाया।
- WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र जामनगर, गुजरात में है—अपनी तरह का पहला।
- WHO से अमेरिका की वापसी जनवरी 2026 में प्रभावी हुई।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- निर्धारित उद्देश्य वाले स्वैच्छिक धन पर WHO की निर्भरता दाताओं को प्राथमिकताएँ तय करने देती है; स्वतंत्र तकनीकी नेतृत्व के लिए टिकाऊ वित्तपोषण पूर्व-शर्त है।
- महामारी समझौते की असली परीक्षा PABS सौदा है: विकासशील देश रोगाणु तभी साझा करेंगे जब उन्हें उनसे बने टीकों और दवाओं तक न्यायसंगत पहुँच का आश्वासन मिले।
- COVID-19 के दौरान टीका राष्ट्रवाद ने दिखाया कि बौद्धिक संपदा और विनिर्माण का केंद्रीकरण समानता के मुद्दे हैं; भारत की जेनेरिक और टीका क्षमता उसे वैश्विक दक्षिण की स्वाभाविक आवाज़ बनाती है।
- महाशक्तियों की वापसी सार्वभौमिक स्वास्थ्य शासन को कमज़ोर करती है और देशों को क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यवस्थाओं की ओर धकेलती है, जिससे रोग निगरानी में खाइयाँ बनने का खतरा है।
- आगे की राह: PABS की शीघ्र स्वीकृति, वन हेल्थ के अंतर्गत सशक्त घरेलू निगरानी, क्षेत्रीय विनिर्माण केंद्र और अनुमानित WHO वित्तपोषण।
क्या आप जानते हैं?
- WHO संविधान स्वास्थ्य को 'पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति, न कि केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति' के रूप में परिभाषित करता है।
- चेचक अब तक उन्मूलित एकमात्र मानव रोग है; WHO ने 1980 में इसका प्रमाणन किया।
- WHO ने 2014 में भारत को पोलियो-मुक्त घोषित किया।
वैश्विक परमाणु व्यवस्था: IAEA, NPT, CTBT और भारत का रुख
वैश्विक परमाणु व्यवस्था परमाणु अप्रसार संधि (NPT, 1968), अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की सुरक्षा उपाय प्रणाली और CTBT (1996) जैसे परीक्षण-प्रतिबंध मानदंडों पर टिकी है। भारत NPT और CTBT को भेदभावपूर्ण मानकर इनसे बाहर रहा, फिर भी उसने ज़िम्मेदार परमाणु शक्ति की छवि बनाई: पहले प्रयोग न करने का सिद्धांत, 1998 से परीक्षण पर स्वैच्छिक रोक, और असैन्य परमाणु व्यापार के लिए 2008 की NSG छूट। यह व्यवस्था दबाव में है—2026 का NPT समीक्षा सम्मेलन बिना अंतिम दस्तावेज़ के समाप्त हुआ और अमेरिका–रूस हथियार नियंत्रण ढह गया है।
1. IAEA
1957 में स्थापित (आइज़नहावर के 'शांति के लिए परमाणु' भाषण, 1953 से प्रेरित); मुख्यालय वियना; UNGA और UNSC को रिपोर्ट करती है। भारत संस्थापक सदस्य है।
भूमिकाएँ: शांतिपूर्ण उपयोगों (बिजली, चिकित्सा, कृषि) को बढ़ावा, परमाणु सुरक्षा और संरक्षा, तथा सुरक्षा उपाय—यह सत्यापित करने हेतु निरीक्षण कि परमाणु सामग्री हथियारों की ओर न मोड़ी जाए।
भारत ने उन असैन्य प्रतिष्ठानों के लिए भारत-विशिष्ट सुरक्षा उपाय समझौता (2008) किया जिन्हें उसने घोषित करना चुना, और उसका अतिरिक्त प्रोटोकॉल 2014 में लागू हुआ; सैन्य प्रतिष्ठान सुरक्षा उपायों से बाहर हैं।
2. NPT
1968 में हस्ताक्षर के लिए खुली, 1970 से लागू, 1995 में स्थायी बनाई गई; लगभग सार्वभौमिक (191 पक्ष)। केवल पाँच परमाणु-हथियार संपन्न राज्यों को मान्यता देती है—जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परीक्षण किया (अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन)।
तीन स्तंभ: अप्रसार, निरस्त्रीकरण (अनुच्छेद VI सद्भावपूर्ण वार्ता के लिए बाध्य करता है) और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग।
गैर-पक्ष: भारत, पाकिस्तान, इज़राइल और दक्षिण सूडान; उत्तर कोरिया ने 2003 में वापसी की घोषणा की।
समीक्षा सम्मेलन हर पाँच वर्ष: अंतिम सर्वसम्मत परिणाम 2010 में आया; 2015, 2022 और 2026 के सम्मेलन बिना अंतिम दस्तावेज़ के समाप्त हुए (2026 की बैठक मई में निरस्त्रीकरण और ईरान पर विवादों के बीच समाप्त हुई)।
3. CTBT और अन्य साधन
CTBT (1996) सभी परमाणु विस्फोटों पर रोक लगाती है, पर लागू नहीं हुई क्योंकि 44 'अनुलग्नक 2' राज्यों में से कई (अमेरिका, चीन, भारत और पाकिस्तान सहित) ने इसकी पुष्टि या हस्ताक्षर नहीं किए। CTBTO की अंतरराष्ट्रीय निगरानी प्रणाली पहले से कार्यरत है।
परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW, 2017): जनवरी 2021 से लागू; भारत सहित कोई भी परमाणु-सशस्त्र राज्य इसमें शामिल नहीं हुआ।
विखंडनीय सामग्री उत्पादन रोक संधि (FMCT) जिनेवा के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में दशकों से अटकी है; भारत वहाँ एक गैर-भेदभावपूर्ण, सत्यापन-योग्य FMCT पर वार्ता का समर्थन करता है।
अमेरिका–रूस के रणनीतिक शस्त्रागार को सीमित करने वाली अंतिम संधि न्यू START फ़रवरी 2026 में बिना किसी प्रतिस्थापन के समाप्त हो गई।
4. भारत का रुख और सिद्धांत
भारत NPT और CTBT को 'परमाणु रंगभेद'—संपन्न और विपन्न में स्थायी विभाजन—पैदा करने वाला मानकर अस्वीकार करता है, जबकि सार्वभौमिक, गैर-भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण (राजीव गांधी कार्य योजना, 1988) का समर्थन करता है।
परीक्षण: पोखरण-I (1974), जिसे 'शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट' कहा गया, और पोखरण-II (1998), जिसके बाद भारत ने परीक्षण पर स्वैच्छिक रोक घोषित की।
परमाणु सिद्धांत (2003): विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध; पहले प्रयोग न करना, और परमाणु-हथियारविहीन राज्यों के विरुद्ध प्रयोग नहीं; अस्वीकार्य क्षति पहुँचाने वाला व्यापक प्रतिशोध; परमाणु कमान प्राधिकरण (प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राजनीतिक परिषद) के माध्यम से नागरिक नियंत्रण; बड़े जैविक या रासायनिक हमले पर परमाणु प्रतिक्रिया का विकल्प।
मुख्यधारा में आना: भारत–अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता (2005–08) और NSG छूट (सितंबर 2008) ने NPT सदस्यता के बिना असैन्य परमाणु व्यापार की अनुमति दी; इसके बाद फ़्रांस, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कज़ाख़स्तान और जापान के साथ समझौते हुए।
भारत ने SSBN INS अरिहंत के साथ अपना परमाणु त्रय पूरा किया है और प्रसार-संवेदनशील निर्यात नियंत्रित करने के लिए WMD अधिनियम (2005) पारित किया।
अभ्यास
UPSC-शैली: 'NPT पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद भारत का वैश्विक परमाणु व्यवस्था में एकीकरण रुका नहीं है।' चर्चा कीजिए।
| संधि | वर्ष | स्थिति | भारत |
|---|---|---|---|
| आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि | 1963 | लागू; वायु, अंतरिक्ष, जल के भीतर परीक्षण पर रोक | पक्षकार |
| NPT | 1968 | 1970 से लागू | पक्षकार नहीं |
| CTBT | 1996 | लागू नहीं | हस्ताक्षर नहीं; स्वैच्छिक रोक |
| TPNW | 2017 | 2021 से लागू | पक्षकार नहीं |
| परमाणु सुरक्षा अभिसमय | 1994 | लागू | पक्षकार |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- IAEA: स्थापना 1957, मुख्यालय वियना; भारत संस्थापक सदस्य है।
- NPT के परमाणु-हथियार संपन्न राज्य वे हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परीक्षण किया।
- NPT के गैर-पक्ष: भारत, पाकिस्तान, इज़राइल, दक्षिण सूडान; उत्तर कोरिया ने 2003 में वापसी की घोषणा की।
- CTBT के लागू होने हेतु सभी 44 अनुलग्नक 2 राज्यों की पुष्टि आवश्यक है।
- भारत का परमाणु सिद्धांत (2003): विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध, पहले प्रयोग न करना, परमाणु कमान प्राधिकरण के माध्यम से नागरिक नियंत्रण।
- भारत के लिए NSG छूट: सितंबर 2008; भारत का IAEA अतिरिक्त प्रोटोकॉल 2014 से लागू।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- NPT का सौदा—निरस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण उपयोग के बदले अप्रसार—कमज़ोर पड़ रहा है क्योंकि परमाणु-हथियार संपन्न राज्यों ने अनुच्छेद VI की प्रतिबद्धताएँ पूरी नहीं कीं और अब शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहे हैं।
- भारत का मामला दिखाता है कि एक गैर-NPT राज्य को उसके अप्रसार रिकॉर्ड के आधार पर एक असाधारण मार्ग (2008 छूट) से एकीकृत किया जा सकता है—एक मॉडल जिसे चीन NSG में भारत तक विस्तारित करने का विरोध करता है।
- अमेरिका–रूस संधि सीमाओं का अंत, चीन के शस्त्रागार की तीव्र वृद्धि और ईरान के कार्यक्रम पर संकट नई हथियार दौड़ का जोखिम बढ़ाते हैं, जो चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में भारत की सुरक्षा गणना को प्रभावित करता है।
- पहले प्रयोग न करने की नीति स्थिरता और भारत की छवि को मज़बूत करती है, हालाँकि पाकिस्तान के सामरिक परमाणु ख़तरों के विरुद्ध इसकी विश्वसनीयता पर बहस जारी है।
- असैन्य परमाणु ऊर्जा भारत के 2070 नेट-ज़ीरो लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है; परमाणु ऊर्जा मिशन और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर 2008 की छूट से खुली ईंधन और प्रौद्योगिकी पहुँच पर निर्भर हैं।
क्या आप जानते हैं?
- पोखरण-I (18 मई 1974) का कूट नाम 'स्माइलिंग बुद्धा' था।
- 1998 के परीक्षणों का नाम ऑपरेशन शक्ति था; 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।
- IAEA और उसके तत्कालीन महानिदेशक मोहम्मद अलबरादेई को संयुक्त रूप से 2005 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला।
निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएँ: NSG, MTCR, वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह
चार बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएँ उन वस्तुओं पर राष्ट्रीय नियंत्रणों का समन्वय करती हैं जो सामूहिक विनाश के हथियार या अस्थिरकारी पारंपरिक हथियार बनाने में सहायक हो सकती हैं। ये संधियाँ नहीं, बल्कि अनौपचारिक, स्वैच्छिक, सर्वसम्मति-आधारित समूह हैं। भारत MTCR (2016), वासेनार व्यवस्था (2017) और ऑस्ट्रेलिया समूह (2018) में शामिल हुआ, पर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की उसकी दावेदारी मुख्यतः चीन द्वारा रोकी गई है, जो NPT सदस्यता पर ज़ोर देता है।
1. निर्यात नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण हैं
अनेक प्रौद्योगिकियाँ दोहरे उपयोग वाली हैं: नागरिक उद्योग में प्रयुक्त वाल्व, सेंट्रीफ्यूज, रॉकेट इंजन, रसायन और सॉफ़्टवेयर हथियार कार्यक्रमों में भी काम आ सकते हैं। व्यवस्थाएँ नियंत्रण सूचियाँ और जानकारी साझा करती हैं ताकि आपूर्तिकर्ता प्रसारकर्ताओं को ऐसी वस्तुएँ न दें।
निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं; दिशानिर्देश प्रत्येक सदस्य के राष्ट्रीय कानूनों से लागू होते हैं। सदस्यता संकेत देती है कि देश एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है और उच्च प्रौद्योगिकी तक पहुँच आसान बनाती है।
2. परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)
1974–75 में भारत के 1974 के परमाणु परीक्षण की प्रतिक्रिया में गठित (पहली बैठक लंदन में, इसलिए 'लंदन क्लब'); 48 भागीदार सरकारें।
परमाणु सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी (भाग 1) तथा परमाणु-संबंधी दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं (भाग 2) को नियंत्रित करता है; परमाणु-हथियारविहीन राज्यों को आपूर्ति हेतु पूर्ण-दायरे सुरक्षा उपायों की अपेक्षा करता है।
सितंबर 2008 की 'स्वच्छ छूट' ने भारत को पूर्ण-दायरे सुरक्षा उपायों की अपेक्षा से मुक्त किया। भारत ने मई 2016 में सदस्यता के लिए आवेदन किया; चीन (और पहले कुछ अन्य) सहमत मानदंडों के बिना गैर-NPT राज्यों के प्रवेश का विरोध करता है और अक्सर भारत की दावेदारी को पाकिस्तान से जोड़ता है।
3. मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR)
WMD के मानवरहित वितरण प्रणालियों के प्रसार को सीमित करने हेतु G7 द्वारा 1987 में बनाई गई; 300 किमी तक 500 किग्रा पेलोड ले जाने में सक्षम मिसाइलों और ड्रोनों को कवर करती है (श्रेणी I)।
भारत जून 2016 में 35वाँ सदस्य बना। लाभ: उच्च-स्तरीय मिसाइल और ड्रोन प्रौद्योगिकी (जैसे अमेरिका से सशस्त्र ड्रोन) तक आसान पहुँच और ब्रह्मोस जैसी प्रणालियों के निर्यात की क्षमता (फ़िलीपींस को बेची गई)। चीन इसका सदस्य नहीं है।
भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के विरुद्ध हेग आचार संहिता (2016) को भी स्वीकार किया।
4. वासेनार व्यवस्था
1996 में स्थापित (शीत युद्धकालीन CoCom की उत्तराधिकारी), सचिवालय वियना में; युद्ध सामग्री और दोहरे उपयोग सूचियों के माध्यम से पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं व प्रौद्योगिकियों को कवर करती है।
भारत दिसंबर 2017 में 42वें भागीदार राज्य के रूप में शामिल हुआ। चीन सदस्य नहीं है।
5. ऑस्ट्रेलिया समूह
ईरान–इराक युद्ध में इराक द्वारा रासायनिक हथियारों के प्रयोग के बाद 1985 में गठित; रासायनिक और जैविक हथियारों के पूर्ववर्ती पदार्थों और उपकरणों पर नियंत्रणों में सामंजस्य लाता है, और रासायनिक हथियार अभिसमय (1993) तथा जैविक हथियार अभिसमय (1972) का पूरक है।
भारत जनवरी 2018 में 43वें भागीदार के रूप में शामिल हुआ।
6. भारत की राष्ट्रीय प्रणाली
विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत SCOMET सूची (विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियाँ) तथा सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली अधिनियम, 2005 (WMD वित्तपोषण को अपराध बनाने हेतु 2022 में संशोधित) भारत को इन व्यवस्थाओं की सूचियों के अनुरूप बनाते हैं।
अमेरिका ने 2018 में भारत को सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 (STA-1) दर्जा दिया, आंशिक रूप से चार में से तीन व्यवस्थाओं में उसकी सदस्यता के कारण।
अभ्यास
UPSC-शैली: 'निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं की सदस्यता अप्रसार जितनी ही प्रौद्योगिकी पहुँच से जुड़ी है।' भारत की NSG दावेदारी के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
| व्यवस्था | स्थापना | दायरा | भारत |
|---|---|---|---|
| NSG | 1974–75 | परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी | सदस्य नहीं (2008 छूट; 2016 में आवेदन) |
| MTCR | 1987 | मिसाइलें और ड्रोन | सदस्य, 2016 |
| वासेनार व्यवस्था | 1996 | पारंपरिक हथियार, दोहरे उपयोग वाली वस्तुएँ | सदस्य, 2017 |
| ऑस्ट्रेलिया समूह | 1985 | रासायनिक और जैविक हथियार संबंधी वस्तुएँ | सदस्य, 2018 |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भारत MTCR (जून 2016), वासेनार (दिसंबर 2017) और ऑस्ट्रेलिया समूह (जनवरी 2018) में शामिल हुआ।
- NSG भारत के 1974 के परीक्षण के बाद बना; भारत सदस्य नहीं है, पर उसे 2008 में छूट मिली।
- चीन NSG का सदस्य है, पर MTCR, वासेनार व्यवस्था या ऑस्ट्रेलिया समूह का नहीं।
- MTCR श्रेणी I: 300 किमी तक 500 किग्रा ले जाने में सक्षम मिसाइलें।
- ये व्यवस्थाएँ अनौपचारिक और अबाध्यकारी हैं; ये संधियाँ नहीं हैं और इनका कोई प्रवर्तन निकाय नहीं है।
- SCOMET दोहरे उपयोग वाले निर्यात हेतु भारत की राष्ट्रीय नियंत्रण सूची है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- NPT से बाहर रहते हुए भी भारत का तीन व्यवस्थाओं में प्रवेश यह दर्शाता है कि उसे नियंत्रणों का लक्ष्य मानने के बजाय एक ज़िम्मेदार हितधारक के रूप में मान्यता मिली है।
- NSG सदस्यता भारत को परमाणु व्यापार नियम बनाने में आवाज़ और ईंधन व रिएक्टर आपूर्ति के लिए अधिक निश्चितता देगी, जिससे परमाणु ऊर्जा के विस्तार के उसके लक्ष्य को समर्थन मिलेगा।
- चीन का सर्वसम्मति वीटो दिखाता है कि महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता तकनीकी निकायों में कैसे प्रवेश करती है; MTCR में भारत की सदस्यता (जहाँ चीन बाहर है) उसे कुछ कूटनीतिक लाभ देती है।
- उभरती प्रौद्योगिकियाँ—AI चिप्स, क्वांटम, ड्रोन—अब अमेरिका-नेतृत्व वाले एकतरफ़ा और बहुपक्षीय उपायों से अधिक नियंत्रित हो रही हैं, इसलिए भारत को अपने उद्योग की रक्षा करते हुए पहुँच पाने हेतु अपने नियंत्रणों को संरेखित करना होगा।
- आगे की राह: NSG में गैर-NPT राज्यों के मानदंड-आधारित प्रवेश के लिए समर्थन जुटाना, SCOMET प्रवर्तन को सशक्त करना और व्यवस्थाओं के नियमों के भीतर रक्षा निर्यात बढ़ाना।
क्या आप जानते हैं?
- वासेनार व्यवस्था का नाम हेग के एक उपनगर पर है, जहाँ 1995 में इस पर सहमति बनी।
- ऑस्ट्रेलिया समूह का नाम 1985 में पहली बैठक बुलाने की ऑस्ट्रेलिया की पहल से पड़ा।
- भारत के परीक्षण की प्रतिक्रिया में बने NSG ने 33 वर्ष बाद भारत को विशेष छूट दी।
अंतरराष्ट्रीय संबंध: सभी अध्याय
- भारत एवं उसके पड़ोसी देश
- भारत एवं प्रमुख शक्तियाँ
- हिंद-प्रशांत एवं वैश्विक संस्थाएँ
- Foundations of India's Foreign Policy
- Regional and Multilateral Groupings
- International Institutions and Global Regimes
