राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (वैकल्पिक विषय) · UPSC नोट्स (हिंदी में)

    जमीनी लोकतंत्र, सांविधिक संस्थाएँ और संघवाद — राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (वैकल्पिक विषय) नोट्स

    UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 7 विषय.

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    पंचायती राज, नगरीय शासन और 73वाँ तथा 74वाँ संशोधन

    स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से लोकतंत्र को गाँव और वार्ड तक पहुँचाता है। बलवंत राय मेहता (1957) और अशोक मेहता (1978) के प्रयोगों के बाद 73वें और 74वें संशोधन (1992) ने पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा, नियमित चुनाव, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग दिए। इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली आज भी 3F यानी कोष (funds), कार्य (functions) और कार्मिक (functionaries) की कमी से सीमित है।

    1. मूल विचार और संवैधानिक आधार

    लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (democratic decentralisation): सत्ता, संसाधन और उत्तरदायित्व का ऊपरी सरकारी स्तरों से निर्वाचित स्थानीय निकायों को हस्तांतरण, ताकि लोग अपने सबसे निकट के मामलों का स्वयं शासन करें।

    यह विसंकेंद्रण (deconcentration) से भिन्न है, जिसमें उसी नौकरशाही के क्षेत्रीय कार्यालयों को काम सौंपा जाता है, और प्रत्यायोजन (delegation) से भी, जिसमें अधिकार इच्छानुसार वापस लिया जा सकता है।

    मूल संविधान ने स्थानीय शासन को राज्य सूची (सूची II, प्रविष्टि 5) में रखा और अनुच्छेद 40 (नीति निदेशक तत्व) में राज्य से ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने को कहा।

    अनुच्छेद 40 न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं था, इसलिए स्थानीय निकाय राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर रहे, जो अक्सर उन्हें भंग कर देती थीं या वर्षों तक चुनाव टालती थीं।

    2. विकास: समितियाँ और प्रयोग

    सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) अधिकारियों द्वारा चलाया गया और जनभागीदारी हासिल करने में असफल रहा।

    बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने तीन स्तरीय ढाँचे (ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला परिषद) की सिफारिश की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द दिया; राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में इसकी शुरुआत की।

    अशोक मेहता समिति (1977-78) ने दो स्तरीय व्यवस्था (जिला परिषद और मंडल पंचायत), राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी और जिले को नियोजन की मुख्य इकाई बनाने का सुझाव दिया।

    जी.वी.के. राव समिति (1985) ने पाया कि विकास प्रशासन का नौकरशाहीकरण हो गया है; एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की।

    राजीव गांधी सरकार का 64वाँ संशोधन विधेयक (1989) लोकसभा में पारित हुआ परंतु राज्यसभा में गिर गया, आंशिक रूप से इसलिए कि राज्यों ने इसे केंद्र का पंचायतों से सीधा संबंध बनाने का प्रयास माना।

    73वाँ और 74वाँ संशोधन 1992 में नरसिम्हा राव सरकार के समय पारित हुए और 1993 में लागू हुए (पंचायतों के लिए 24 अप्रैल, नगरपालिकाओं के लिए 1 जून); 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।

    3. 73वें और 74वें संशोधन के प्रमुख प्रावधान

    भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243O): ग्राम सभा (243A); तीन स्तर, जिनमें 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए मध्यवर्ती स्तर वैकल्पिक (243B); सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव (243C)।

    आरक्षण (243D): अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें तथा अध्यक्ष पदों सहित महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई; राज्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण दे सकते हैं।

    कार्यकाल (243E): पाँच वर्ष; समय से पहले भंग होने पर छह माह के भीतर चुनाव; हर पाँच वर्ष पर राज्य वित्त आयोग (243I); चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग (243K)।

    ग्यारहवीं अनुसूची (243G): कृषि, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसे 29 विषय, जिन्हें राज्य हस्तांतरित कर सकते हैं।

    भाग IX नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता (243M); पेसा अधिनियम, 1996 ने इसे संशोधनों के साथ पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक बढ़ाया और ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधनों तथा परंपराओं की रक्षा का अधिकार दिया।

    भाग IXA (अनुच्छेद 243P से 243ZG): संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम (243Q); तीन लाख या अधिक जनसंख्या पर वार्ड समितियाँ (243S)।

    बारहवीं अनुसूची (243W): नगर नियोजन, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मलिन बस्ती सुधार सहित 18 विषय; जिला योजना समिति (243ZD) और दस लाख या अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए महानगर योजना समिति (243ZE)।

    4. स्थानीय लोकतंत्र के पीछे विचारक और विचार

    गांधी: हिंद स्वराज (1909) और बाद के लेखों में उन्होंने आत्मनिर्भर ग्राम गणराज्यों की कल्पना की; हरिजन (1946) में उन्होंने समाज को पिरामिड नहीं, बल्कि व्यक्ति को केंद्र में रखने वाले सागरीय वृत्त (oceanic circle) के रूप में बताया।

    आंबेडकर: संविधान सभा (4 नवंबर 1948) में उन्होंने गाँव को स्थानीयतावाद का गड्ढा और अज्ञान, संकीर्णता तथा सांप्रदायिकता का अड्डा कहा और संविधान की इकाई के रूप में व्यक्ति को चुना।

    गांधी-आंबेडकर की यही बहस बताती है कि 1950 में पंचायतें शासन के मुख्य ढाँचे के बजाय अप्रवर्तनीय नीति निदेशक तत्वों में क्यों रखी गईं।

    तॉकवील, डेमोक्रेसी इन अमेरिका (1835): स्थानीय नगर संस्थाएँ नागरिकों को स्वतंत्रता (liberty) का उपयोग और आनंद लेना सिखाती हैं; जे.एस. मिल, कंसिडरेशन्स ऑन रिप्रेज़ेंटेटिव गवर्नमेंट (1861): स्थानीय निकाय राजनीतिक शिक्षा की पाठशाला हैं।

    जयप्रकाश नारायण ने गाँव से ऊपर की ओर निर्मित सामुदायिक, दलविहीन लोकतंत्र का समर्थन किया और एम.एन. रॉय ने जन समितियों के माध्यम से कट्टर (radical) लोकतंत्र का; दोनों ने विकेंद्रीकरण की बहस को प्रभावित किया।

    5. आलोचनात्मक मूल्यांकन

    उपलब्धियाँ: नियमित चुनाव, लगभग तीस लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, और बड़ी संख्या में महिलाएँ, अनुसूचित जाति और जनजाति के नेता पहली बार सार्वजनिक जीवन में आए।

    महत्व: इन संशोधनों ने शासन का संवैधानिक रूप से संरक्षित तीसरा स्तर बनाया, जिससे भारत में बहु-स्तरीय संघवाद है और राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को बिना चुनाव के निलंबित नहीं रख सकतीं।

    बिहार (2006) से शुरुआत करके कई राज्यों ने पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।

    3F की कमी: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (छठी रिपोर्ट, स्थानीय शासन, 2007) ने पाया कि राज्यों ने कार्य कागज़ पर तो सौंपे, पर उनके अनुरूप कोष और कर्मचारी नहीं दिए।

    स्थानीय निकाय अपना बहुत कम राजस्व जुटाते हैं और बंधे हुए अनुदानों पर निर्भर रहते हैं; राज्य वित्त आयोग प्रायः देर से गठित होते हैं और उनकी रिपोर्टों पर कार्रवाई नहीं होती।

    प्रतिनिधि द्वारा शासन (सरपंच-पति), प्रभु जातियों द्वारा अभिजन कब्ज़ा (elite capture) और प्रखंड नौकरशाही का नियंत्रण वास्तविक सशक्तीकरण को सीमित करते हैं।

    शहरी कमज़ोरी: विकास प्राधिकरण और जल बोर्ड जैसी अर्ध-सरकारी संस्थाएँ बारहवीं अनुसूची के कार्य ले लेती हैं, अधिकांश महापौरों का कार्यकाल छोटा और कार्यकारी शक्ति कम होती है, और राज्य द्वारा नियुक्त आयुक्त प्रशासन चलाता है।

    न्यायालय: किशन सिंह तोमर बनाम अहमदाबाद नगर निगम (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव होने चाहिए और राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र होना चाहिए।

    के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ (2010) ने स्थानीय निकायों में आरक्षण को वैध ठहराया पर राजनीतिक पिछड़ेपन को सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से अलग माना; विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) ने ओबीसी आरक्षण के लिए त्रिस्तरीय परीक्षण (समर्पित आयोग, उसके निष्कर्ष पर आधारित अनुपात, कुल आरक्षण 50 प्रतिशत के भीतर) तय किया।

    राजबाला बनाम हरियाणा राज्य (2015) ने पंचायत प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को वैध ठहराया, जिसकी आलोचना गरीब और दलित महिलाओं को बाहर करने के कारण हुई।

    अच्छा उदाहरण: केरल के जन योजना अभियान (1996) ने योजना कोष का लगभग एक-तिहाई स्थानीय निकायों को सौंपा और यह वास्तविक राजकोषीय विकेंद्रीकरण का मानक उदाहरण है।

    कई राज्यों में पेसा का क्रियान्वयन कमज़ोर है; भूमि और लघु वनोपज पर ग्राम सभा की सहमति को अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है।

    6. परीक्षा में उपयोग

    10 अंक का उत्तर: लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की एक पंक्ति की परिभाषा, अनुच्छेद संख्या सहित तीन-चार मुख्य प्रावधान, दो उपलब्धियाँ, दो समस्याएँ और एक पंक्ति में आगे की राह।

    20 अंक का उत्तर: गांधी-आंबेडकर बहस से शुरुआत करें, समितियों से 1992 तक का क्रम बताएँ, महत्व (भागीदारी, सामाजिक न्याय, महिलाएँ) का विश्लेषण करें, फिर मामलों और केरल या पेसा के उदाहरणों के साथ सीमाओं (3F, अभिजन कब्ज़ा, अर्ध-सरकारी संस्थाएँ) का आकलन करें।

    मुख्य शब्द: लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सहायकता का सिद्धांत (subsidiarity), प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में ग्राम सभा, 3F, अभिजन कब्ज़ा, तीसरे स्तर पर राजकोषीय संघवाद।

    उपयोगी उद्धरण: आंबेडकर द्वारा गाँव को स्थानीयतावाद का गड्ढा और अज्ञान, संकीर्णता तथा सांप्रदायिकता का अड्डा कहना (संविधान सभा, 1948); गांधी की सागरीय वृत्त की छवि (भावार्थ में लिखें)।

    इस विषय को संघवाद (संघवाद का तीसरा स्तर), नारीवादी सिद्धांत (महिलाओं का प्रतिनिधित्व) और प्रश्नपत्र I के लोकतंत्र सिद्धांतों (सहभागी लोकतंत्र) से जोड़ें।

    स्थानीय स्वशासन के प्रमुख पड़ाव
    वर्षकदममुख्य योगदान
    1952सामुदायिक विकास कार्यक्रमअधिकारी-प्रधान ग्रामीण विकास
    1957बलवंत राय मेहता समितितीन स्तरीय पंचायतें; लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
    1977-78अशोक मेहता समितिदो स्तरीय मॉडल; दलीय भागीदारी
    1985-86जी.वी.के. राव और एल.एम. सिंघवी समितियाँनौकरशाहीकरण की आलोचना; संवैधानिक दर्जा
    199273वाँ और 74वाँ संशोधनभाग IX और IXA; ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची
    1996पेसा अधिनियमपाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्तियाँ
    73वें और 74वें संशोधन की तुलना
    विशेषता73वाँ संशोधन (ग्रामीण)74वाँ संशोधन (शहरी)
    भाग और अनुच्छेदभाग IX, 243 से 243Oभाग IXA, 243P से 243ZG
    अनुसूचीग्यारहवीं, 29 विषयबारहवीं, 18 विषय
    इकाइयाँग्राम, मध्यवर्ती, जिलानगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम
    प्रत्यक्ष लोकतंत्र निकायग्राम सभावार्ड समितियाँ (3 लाख से अधिक); कुछ राज्यों में क्षेत्र सभाएँ
    नियोजन निकायजिला योजना समिति (साझा)महानगर योजना समिति (10 लाख से अधिक)

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • मानक प्रश्न पूछते हैं कि क्या 73वें और 74वें संशोधन ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हासिल किया; एकतरफा राय के बजाय उपलब्धियों और 3F की कमी, दोनों के साथ उत्तर दें।
    • पंचायतों में महिला आरक्षण एक प्रिय कोण है: सशक्तीकरण और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व दोनों पर चर्चा करें और कई राज्यों में 50 प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख करें।
    • अभ्यर्थी प्रायः शहरी स्थानीय शासन की उपेक्षा करते हैं; अलग दिखने के लिए अर्ध-सरकारी संस्थाओं, कमज़ोर महापौर और महानगर योजना समिति का उल्लेख करें।
    • पेसा और ग्राम सभा इस विषय को जनजातीय अधिकारों और जमीनी आंदोलनों से जोड़ते हैं; भागीदारी वाले प्रश्नों में इनका प्रयोग करें।
    • आम गलती है बिना विश्लेषण के प्रावधान गिनाना; परीक्षक प्रावधानों को सिद्धांत (तॉकवील, मिल, गांधी) और प्रमाण (केरल, न्यायिक मामले) से जोड़ने पर अंक देते हैं।
    • संतुलित आगे की राह के साथ समाप्त करें: गतिविधि मानचित्रण (activity mapping), सशक्त राज्य वित्त आयोग, अपने राजस्व की शक्तियाँ और क्षमता निर्माण।

    क्या आप जानते हैं?

    • बलवंत राय मेहता मॉडल की पहली पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को, गांधी जयंती के दिन, राजस्थान के नागौर में किया, जो गांधी के ग्राम स्वराज को सोची-समझी श्रद्धांजलि थी।
    • याद रखने का तरीका: 73 ग्रामीण है और उसमें 29 विषय (ग्यारहवीं अनुसूची) हैं; 74 शहरी है और उसमें 18 विषय (बारहवीं अनुसूची) हैं, यानी छोटी संशोधन संख्या को अधिक विषय मिले।

    जमीनी आंदोलन

    जमीनी आंदोलन साधारण लोगों द्वारा नीचे से, प्रायः राजनीतिक दलों के बाहर, आजीविका, गरिमा, संसाधन और जवाबदेही के प्रश्नों पर संगठित सामूहिक कार्रवाई हैं। रजनी कोठारी ने इन्हें गैर-दलीय राजनीतिक संरचनाएँ (non-party political formations) कहा, जो दलों और राज्य के गरीबों को निराश करने पर लोकतंत्र को गहरा करती हैं। चिपको, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार के लिए एमकेएसएस का अभियान और किसान आंदोलन इसके मानक भारतीय उदाहरण हैं।

    1. अर्थ और विशेषताएँ

    जमीनी आंदोलन (grassroots movement) स्थानीय लोगों का, स्थानीय नेतृत्व के साथ, किसी नीति को बदलने, किसी संसाधन की रक्षा करने या कोई अधिकार पाने के लिए किया गया निरंतर सामूहिक प्रयास है।

    विशेषताएँ: स्थानीय आधार और मुद्दा, सहभागी और प्रायः गैर-पदानुक्रमित संगठन, गांधीवादी तरीकों (पदयात्रा, धरना, उपवास) से लिए गए अहिंसक साधन, और दलीय राजनीति के प्रति संदेह।

    ये दबाव समूहों से भिन्न हैं, जो निर्णयकर्ताओं तक पहुँच चाहने वाले संगठित हित हैं, और राजनीतिक दलों से भी, जो राज्य सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं।

    कई आंदोलन बाद में एनजीओ, न्यायालयों और मीडिया के साथ काम करते हैं, और कुछ दल बन जाते हैं (उदाहरण के लिए, आम आदमी पार्टी 2012 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से निकली)।

    2. सैद्धांतिक व्याख्याएँ

    रजनी कोठारी (गैर-दलीय राजनीतिक प्रक्रिया पर 1984 का निबंध) ने तर्क दिया कि कांग्रेस व्यवस्था के पतन और राज्य के संकट ने गैर-दलीय संरचनाओं के लिए जगह बनाई, जो लोकतंत्र को हाशिये तक ले जाएँगी।

    डी.एल. शेठ ने इन्हें जमीनी हलचलें या सूक्ष्म-आंदोलन (micro-movements) कहा, जो राजनीति को संसाधनों और निर्णयों पर जनता के नियंत्रण के रूप में पुनर्परिभाषित करते हैं।

    नव सामाजिक आंदोलन सिद्धांत (New Social Movement theory) (एलें तूरेन, अल्बर्टो मेलुची, क्लॉस ऑफ़े) कहता है कि उत्तर-औद्योगिक आंदोलन वर्ग और राज्य सत्ता के बजाय पहचान, स्वायत्तता, संस्कृति और जीवन की गुणवत्ता से जुड़े हैं।

    गेल ऑम्वेट, रीइन्वेंटिंग रिवोल्यूशन (1993), ने इसे भारत पर लागू किया: दलित, महिला, किसान और पर्यावरण आंदोलन इसलिए नए थे कि उन्होंने केवल वर्ग शोषण नहीं, बल्कि जाति, पितृसत्ता और विकास मॉडल को चुनौती दी।

    संसाधन संचालन सिद्धांत (resource mobilisation theory) (मैकार्थी और ज़ाल्ड, 1977) आंदोलनों की व्याख्या संगठन, नेतृत्व और संसाधनों से करता है; राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत (चार्ल्स टिली, सिडनी टैरो) चुनाव या विभाजित अभिजन जैसे राजनीतिक अवसरों से।

    पार्थ चटर्जी, द पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न्ड (2004), नागरिक समाज (अधिकार-धारक नागरिक) को राजनीतिक समाज (political society) से अलग करते हैं, जहाँ गरीब प्रायः वैधता की सीमा पर रहकर राज्य से सामूहिक मोलभाव करते हैं।

    3. प्रमुख भारतीय जमीनी आंदोलन

    चिपको (1973 से): गढ़वाल हिमालय के ग्रामीणों ने व्यावसायिक कटाई रोकने के लिए पेड़ों से चिपककर विरोध किया; 1974 में गौरा देवी ने रेणी की महिलाओं का नेतृत्व किया; चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा प्रमुख नेता थे।

    अप्पिको (1983): कर्नाटक के पश्चिमी घाट में चिपको से प्रेरित आंदोलन।

    नर्मदा बचाओ आंदोलन (1980 के दशक के मध्य से): मेधा पाटकर के नेतृत्व में सरदार सरोवर बाँध से विस्थापन के विरुद्ध; इसने यह प्रश्न उठाया कि विकास की कीमत कौन चुकाता है।

    मज़दूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस, 1990, राजस्थान): अरुणा रॉय, निखिल डे और शंकर सिंह ने पंचायत खातों पर जन सुनवाई का प्रयोग किया; इस अभियान से राज्य कानून और अंततः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बना।

    शराब-विरोधी आंदोलन (नेल्लोर, आंध्र प्रदेश, 1990 के दशक का आरंभ): साक्षरता अभियान से संगठित ग्रामीण महिलाओं ने ताड़ी-शराब (arrack) पर प्रतिबंध लगवाया; महिलाओं की जमीनी शक्ति का क्लासिक उदाहरण।

    दलित पैंथर्स (1972, महाराष्ट्र): ब्लैक पैंथर्स से प्रेरित युवा दलित लेखकों ने उग्रता को साहित्य के साथ जोड़ा।

    किसान आंदोलन: महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन और शरद जोशी के नेतृत्व में शेतकरी संगठन (1980 का दशक) ने लाभकारी मूल्य की माँग की; जोशी ने इसे भारत बनाम इंडिया के रूप में प्रस्तुत किया।

    किसान आंदोलन (2020-21): संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत संगठनों ने लगभग एक वर्ष तक दिल्ली की सीमाओं पर धरना दिया; तीनों कृषि कानून नवंबर 2021 में निरस्त किए गए।

    सेवा (SEWA, 1972): इला भट्ट ने अहमदाबाद में स्वरोज़गार करने वाली महिला श्रमिकों को एक संघ और सहकारी संस्था के रूप में संगठित किया।

    साइलेंट वैली (1970 का दशक से 1983): वैज्ञानिकों, केरल शास्त्र साहित्य परिषद और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने केरल के एक वर्षावन में जलविद्युत बाँध का विरोध किया; परियोजना छोड़ दी गई और 1984 में यह क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान बना।

    एकता परिषद (जनादेश, 2007): पी.वी. राजगोपाल के नेतृत्व में भूमिहीनों की ग्वालियर से दिल्ली तक की यात्रा ने भूमि सुधार की माँग उठाई, जिसके बाद राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद की घोषणा हुई।

    नियमगिरि (2013): सर्वोच्च न्यायालय ने ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में निर्णय ग्राम सभाओं पर छोड़ा, जिसके बाद डोंगरिया कोंध गाँवों ने वेदांता के बॉक्साइट खनन को अस्वीकार किया; इससे दिखा कि जमीनी संगठन पेसा और वन अधिकार अधिनियम का उपयोग कैसे कर सकता है।

    भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन (2011): अन्ना हज़ारे के अनशन के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को आगे बढ़ाया।

    4. भारतीय लोकतंत्र में योगदान

    लोकतंत्र को गहरा करना: वे उन समूहों को आवाज़ देते हैं जिनकी दल उपेक्षा करते हैं और एजेंडा को पारिस्थितिकी, लिंग और जवाबदेही तक फैलाते हैं।

    अधिकार-आधारित कानून: सूचना का अधिकार (2005), मनरेगा (2005), वन अधिकार अधिनियम (2006) और भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवज़ा अधिनियम (2013) का बड़ा श्रेय जमीनी अभियानों को है।

    एमकेएसएस द्वारा शुरू की गई सामाजिक लेखा परीक्षा और जन सुनवाई अब मनरेगा नियमों का हिस्सा हैं।

    वे बड़े बाँधों और खनन वाले विकास मॉडल को चुनौती देते हैं और सतत तथा जन-केंद्रित विकास के विचार लाते हैं।

    गांधीवादी विरासत: सत्याग्रह, उपवास और पदयात्रा जैसे तरीके तथा स्वराज और विकेंद्रीकरण जैसे लक्ष्य इन आंदोलनों को भारतीय राजनीतिक संस्कृति में नैतिक वैधता (legitimacy) देते हैं।

    राजनीतिक शिक्षा: प्रतिभागी, विशेषकर महिलाएँ और दलित, ऐसे कौशल और आत्मविश्वास पाते हैं जो बाद में पंचायत और दलीय राजनीति में काम आते हैं।

    वे 73वें संशोधन और पेसा से जुड़ते हैं, जो ग्राम सभा को औपचारिक रूप से लोकतंत्र का आधार मानते हैं।

    5. आलोचनाएँ और सीमाएँ

    मार्क्सवादी आलोचना: सीपीआई(एम) के प्रकाश करात ने 1980 के दशक में तर्क दिया कि विदेशी धन से चलने वाले स्वयंसेवी समूह गरीबों का अराजनीतिकरण करते हैं और उन्हें वर्ग संघर्ष से भटकाते हैं।

    एनजीओकरण (NGO-isation): दानदाताओं पर निर्भर पेशेवर एनजीओ जन संगठन की जगह परियोजना-आधारित काम ला सकते हैं।

    विखंडन: एक मुद्दे वाले स्थानीय संघर्ष शायद ही राष्ट्रीय विकल्प बना पाते हैं; तात्कालिक माँग पूरी होने या ठुकराए जाने पर कई आंदोलन कमज़ोर पड़ जाते हैं।

    विकास-विरोधी होने का आरोप: आलोचक कहते हैं कि एनबीए जैसे आंदोलनों ने उन परियोजनाओं में देरी की जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी और बिजली देतीं; नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ (2000) में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्वास शर्तों के साथ बाँध को आगे बढ़ने दिया।

    राज्य की प्रतिक्रिया: कई नागरिक समाज समूहों के अनुसार एफसीआरए के अंतर्गत विदेशी धन पर कड़े नियमों और निवारक निरोध कानूनों के प्रयोग ने नागरिक स्थान (civic space) को संकुचित किया है।

    सहयोजन (co-option): दल और सरकारें अक्सर आंदोलन के नेताओं या माँगों को कमज़ोर रूप में अपना लेती हैं, जिससे मूल समस्या हल हुए बिना ही आंदोलन समाप्त हो सकता है।

    अभिजन या मध्यवर्गीय आंदोलन (जैसे कुछ शहरी भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान) जनता की ओर से बोलने का दावा करते हुए जाति और वर्ग विभाजनों की अनदेखी कर सकते हैं।

    6. परीक्षा में उपयोग

    10 अंक का उत्तर: कोठारी की गैर-दलीय संरचनाओं के साथ जमीनी आंदोलन को परिभाषित करें, परिणामों (आरटीआई, एफआरए) सहित दो-तीन उदाहरण दें, एक सीमा जोड़ें।

    20 अंक का उत्तर: सिद्धांत (पुराने बनाम नए सामाजिक आंदोलन, ऑम्वेट), मुद्दे के आधार पर वर्गीकरण (पारिस्थितिकी, आजीविका, लिंग, जवाबदेही), उदाहरण, कानून और नीति पर प्रभाव, आलोचनाएँ, और लोकतंत्र को गहरा करने पर निष्कर्ष।

    मुख्य शब्द: गैर-दलीय राजनीतिक संरचनाएँ, नव सामाजिक आंदोलन, सहभागी लोकतंत्र, सामाजिक लेखा परीक्षा, राजनीतिक समाज, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण।

    उपयोगी पंक्ति: एमकेएसएस का नारा “हमारा पैसा, हमारा हिसाब” पारदर्शिता की माँग को व्यक्त करता है।

    अध्याय 10 (सामाजिक आंदोलन), पंचायती राज (ग्राम सभा) और प्रश्नपत्र I में नागरिक समाज तथा सहभागी लोकतंत्र की बहसों से जोड़ें।

    प्रमुख जमीनी आंदोलन और उनके परिणाम
    आंदोलनक्षेत्र और अवधिप्रमुख नेतापरिणाम
    चिपकोउत्तराखंड हिमालय, 1970 का दशकगौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणाहिमालयी वनों में हरे पेड़ों की कटाई पर रोक (1980)
    नर्मदा बचाओ आंदोलननर्मदा घाटी, 1980 के दशक के मध्य सेमेधा पाटकर, बाबा आमटेबाँधों पर वैश्विक बहस; विश्व बैंक सरदार सरोवर से हटा (1993)
    एमकेएसएसराजस्थान, 1990 सेअरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंहसूचना का अधिकार अधिनियम, 2005; सामाजिक लेखा परीक्षा
    शराब-विरोधीनेल्लोर, आंध्र प्रदेश, 1990 के दशक का आरंभग्रामीण महिलाएँराज्यव्यापी मद्यनिषेध (बाद में वापस)
    किसान आंदोलनपंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 2020-21संयुक्त किसान मोर्चातीनों कृषि कानूनों की वापसी (2021)

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • प्रश्न अक्सर पूछते हैं कि जमीनी आंदोलन प्रतिनिधि लोकतंत्र को मज़बूत करते हैं या कमज़ोर; तर्क दें कि वे भागीदारी बढ़ाकर उसके पूरक हैं, साथ ही विखंडन का उल्लेख करें।
    • पुराने बनाम नए सामाजिक आंदोलनों के भेद का प्रयोग करें; परीक्षक केवल आंदोलनों की सूची नहीं, बल्कि ऑम्वेट या कोठारी की अपेक्षा करते हैं।
    • कानूनों (आरटीआई, एफआरए, मनरेगा, एलएआरआर 2013) के माध्यम से प्रभाव दिखाएँ; महत्व का यह सबसे ठोस प्रमाण है।
    • आंदोलनों का आदर्शीकरण न करें; विकास के समझौतों और एनजीओकरण की आलोचना को शामिल करें।
    • जमीनी आंदोलनों को दबाव समूहों से न मिलाएँ; आवश्यकता होने पर एक पंक्ति में अंतर बताएँ।
    • हाल के उदाहरणों (2020-21 का किसान आंदोलन) को संघवाद, परामर्श और कृषि संकट जैसे स्थायी विषयों से जोड़ें।

    क्या आप जानते हैं?

    • चिपको के प्रसिद्ध होने से पहले राजस्थान के बिश्नोई समुदाय को 18वीं सदी के खेजड़ली बलिदान के लिए याद किया जाता है, जहाँ कथित रूप से अमृता देवी और अनेक लोगों ने खेजड़ी के पेड़ बचाने के लिए प्राण दिए; चिपको कार्यकर्ता अक्सर इस परंपरा का उल्लेख करते थे।

    निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग

    निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय हैं (यद्यपि पाठ्यक्रम उन्हें सांविधिक संस्थाओं में रखता है), जो संरक्षक या जवाबदेही संस्थाओं (guarantor institutions) के रूप में काम करते हैं: वे चुनावों को स्वतंत्र, सार्वजनिक धन को लेखा-परीक्षित, संघीय हस्तांतरण को न्यायसंगत और भर्ती को योग्यता-आधारित रखते हैं। इनका मूल्य नियुक्ति, कार्यकाल और पद से हटाने में स्वतंत्रता पर निर्भर है, इसीलिए इनकी नियुक्ति की बहस यूपीएससी प्रश्नों में बार-बार आती है।

    1. ये संस्थाएँ क्यों महत्वपूर्ण हैं

    संवैधानिक बनाम सांविधिक: संवैधानिक निकाय स्वयं संविधान द्वारा बनाया जाता है और केवल संशोधन से बदला जा सकता है; सांविधिक निकाय संसद के अधिनियम से बनता है।

    गिलेर्मो ओ'डॉनेल ने ऐसी जाँचों को क्षैतिज जवाबदेही (horizontal accountability) कहा: वे राज्य एजेंसियाँ जो चुनावों के माध्यम से ऊर्ध्वाधर जवाबदेही के अतिरिक्त अन्य राज्य एजेंसियों की निगरानी और दंड का अधिकार रखती हैं।

    तरुणाभ खेतान और अन्य उन्हें संरक्षक संस्थाएँ या चौथी शाखा कहते हैं, क्योंकि वे लोकतांत्रिक खेल के नियमों को तत्कालीन सरकार से बचाती हैं।

    देवेश कपूर और प्रताप भानु मेहता (संपादक), पब्लिक इंस्टिट्यूशंस इन इंडिया (2005), ने दिखाया कि भारतीय संस्थाओं का प्रदर्शन असमान है: निर्वाचन आयोग और न्यायालयों का अधिकार बढ़ा जबकि अन्य कमज़ोर हुईं।

    2. भारत निर्वाचन आयोग

    अनुच्छेद 324 से 329: संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण; 25 जनवरी 1950 को स्थापित (अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस)।

    यह 1989 तक एक-सदस्यीय निकाय था, 1989-90 में थोड़े समय के लिए बहु-सदस्यीय, और 1993 से स्थायी रूप से तीन-सदस्यीय है; टी एन शेषन बनाम भारत संघ (1995) ने बहुमत से निर्णय लेने वाले बहु-सदस्यीय आयोग को वैध ठहराया।

    मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है; अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, जिसे आलोचक कमी मानते हैं।

    मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1978) ने अनुच्छेद 324 को शक्ति का भंडार कहा, जिसका प्रयोग कानून मौन होने पर किया जा सकता है।

    आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct): दलों की सहमति से विकसित गैर-सांविधिक संहिता (इसकी शुरुआत 1960 में केरल में हुई), जिसे टी.एन. शेषन के कार्यकाल (मुख्य निर्वाचन आयुक्त 1990-96) से कड़ाई से लागू किया गया।

    नियुक्ति की बहस: अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर हों।

    संसद ने फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 पारित किया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को रखा गया; आलोचकों के अनुसार इससे पैनल में कार्यपालिका का बहुमत हो जाता है।

    न्यायालयों के माध्यम से सुधार: प्रत्याशियों की आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि का प्रकटीकरण (भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, 2002), नोटा (पीयूसीएल बनाम भारत संघ, 2013) और चुनावी बॉन्ड को रद्द करना (2024)।

    अनुच्छेद 329 चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायालयों को हस्तक्षेप से रोकता है; विवाद बाद में उच्च न्यायालय में चुनाव याचिकाओं से निपटाए जाते हैं।

    भारत निर्वाचन आयोग पंचायत और नगरपालिका चुनाव नहीं कराता; ये 73वें और 74वें संशोधन से बने राज्य निर्वाचन आयोगों के अधीन हैं।

    एक साथ चुनाव: पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति (रिपोर्ट 2024) ने इसकी सिफारिश की, और दिसंबर 2024 में प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया; समर्थक लागत और शासन पर बल देते हैं, आलोचक संघवाद और जवाबदेही पर।

    चिंताएँ: आदर्श आचार संहिता के असमान प्रवर्तन की धारणा, लंबे बहु-चरणीय चुनाव, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट सत्यापन पर प्रश्न, और दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति का अभाव।

    3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

    अनुच्छेद 148 से 151: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है, छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल; कर्तव्य सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 द्वारा निर्धारित।

    रिपोर्टें राष्ट्रपति या राज्यपाल को जाती हैं, विधानमंडल के समक्ष रखी जाती हैं और लोक लेखा समिति द्वारा जाँची जाती हैं, इसलिए सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है।

    आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि सीएजी संभवतः संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, क्योंकि वह सार्वजनिक कोष की रक्षा करता है।

    लेखा परीक्षा अनुपालन लेखा परीक्षा (क्या नियमों का पालन हुआ?) से बढ़कर निष्पादन लेखा परीक्षा (performance audit) (क्या धन कुशलता और प्रभावी ढंग से खर्च हुआ?) तक पहुँची है।

    2जी स्पेक्ट्रम (2010) और कोयला ब्लॉक (2012) रिपोर्टों ने भारी अनुमानित हानि आँकी और राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया; आलोचकों ने कहा कि अनुमानित हानि के आँकड़े लेखा परीक्षा से आगे बढ़कर नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप थे।

    सीएजी तीन मानकों पर लेखा परीक्षा करता है: वैधता (क्या व्यय कानून द्वारा अधिकृत था?), औचित्य (क्या वह विवेकपूर्ण और मितव्ययी था?) और निष्पादन (क्या उससे परिणाम मिले?)।

    2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के साथ राजस्व साझा करने वाली निजी दूरसंचार कंपनियों के राजस्व खातों की लेखा परीक्षा के सीएजी के अधिकार को वैध ठहराया।

    सीमाएँ: लेखा परीक्षा घटना के बाद होती है, रिपोर्टें देर से आती हैं और लोक लेखा समिति धीरे काम करती है; गुप्त सेवा व्यय में सीएजी को विवरण जाँचने के बजाय कार्यपालिका का प्रमाणपत्र स्वीकार करना पड़ता है।

    4. वित्त आयोग

    अनुच्छेद 280: राष्ट्रपति द्वारा हर पाँच वर्ष पर गठित, जो संघ और राज्यों के बीच केंद्रीय करों के बँटवारे (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण), राज्यों के बीच वितरण (क्षैतिज) और अनुच्छेद 275 के अंतर्गत सहायता अनुदान की सिफारिश करता है।

    73वें और 74वें संशोधन के बाद से यह पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए राज्य निधि बढ़ाने के उपायों की भी सिफारिश करता है।

    14वें वित्त आयोग (वाई.वी. रेड्डी) ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 42 प्रतिशत किया; 15वें (एन.के. सिंह) ने जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद इसे 41 प्रतिशत रखा।

    15वें आयोग के क्षैतिज मानदंड थे आय दूरी, जनसंख्या (2011), क्षेत्रफल, वन और पारिस्थितिकी, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, तथा कर और राजकोषीय प्रयास।

    अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वाँ वित्त आयोग 2023 के अंत में 2026-31 की अवधि के लिए गठित किया गया।

    बहसें: दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि 2011 की जनसंख्या का प्रयोग उन्हें जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडित करता है; सभी राज्य शिकायत करते हैं कि बढ़ते उपकर और अधिभार, जो विभाज्य पूल से बाहर हैं, उनका वास्तविक हिस्सा घटाते हैं।

    ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन: संघ अधिक लचीले कर वसूलता है जबकि अधिकांश व्यय दायित्व (स्वास्थ्य, पुलिस, कृषि) राज्यों पर हैं, इसलिए राज्यों के कामकाज के लिए हस्तांतरण अनिवार्य है।

    जीएसटी (101वाँ संशोधन, 2016) के बाद राज्यों ने वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने की स्वतंत्र शक्ति का बड़ा भाग खो दिया, जिससे उनके लिए वित्त आयोग के हस्तांतरण और महत्वपूर्ण हो गए।

    योजना आयोग की समाप्ति (2015) के बाद वित्त आयोग अब हस्तांतरण का मुख्य संवैधानिक माध्यम है, जबकि अनुच्छेद 282 के अंतर्गत विवेकाधीन अनुदान केंद्र के पास हैं।

    5. संघ लोक सेवा आयोग

    अनुच्छेद 315 से 323: इसकी उत्पत्ति 1926 के लोक सेवा आयोग (ली आयोग, 1924 की सिफारिश पर) और भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग में है।

    सदस्य छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं; कदाचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा हटाना केवल सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद (अनुच्छेद 317); सदस्य आगे सरकारी नौकरी नहीं ले सकते, जिससे स्वतंत्रता की रक्षा होती है।

    अनुच्छेद 320: यह परीक्षाएँ आयोजित करता है और भर्ती, पदोन्नति तथा अनुशासनात्मक मामलों में सलाह देता है, परंतु इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है; सरकार को संसद के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में अस्वीकृति का कारण बताना होता है (अनुच्छेद 323)।

    सिविल सेवा परीक्षा का ढाँचा डी.एस. कोठारी समिति (1976) ने तय किया, जिसने प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार चरणों की सिफारिश की।

    योग्यता-आधारित, राजनीतिक रूप से तटस्थ सिविल सेवा मैक्स वेबर के तर्कसंगत-वैधानिक नौकरशाही के आदर्श को दर्शाती है; प्रवेश के स्तर पर यूपीएससी उस तटस्थता की संस्थागत गारंटी है।

    मुद्दे: संयुक्त सचिव स्तर पर यूपीएससी परीक्षा को दरकिनार कर लेटरल एंट्री (अगस्त 2024 का विज्ञापन आरक्षण पर आपत्तियों के बाद वापस लिया गया), और उसके दायरे से बाहर भरे जाने वाले पदों का बढ़ता अनुपात।

    6. परीक्षा में उपयोग

    10 अंक का उत्तर: संवैधानिक आधार, स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाली दो विशेषताएँ, एक हाल का विवाद और एक पंक्ति में सुधार।

    20 अंक का उत्तर: संस्थाओं को क्षैतिज जवाबदेही के रूप में रखें, स्वतंत्रता (नियुक्ति, कार्यकाल, हटाना, वित्त) का विश्लेषण करें, मामले (शेषन, अनूप बरनवाल, 2जी) दें, फिर कॉलेजियम जैसी नियुक्ति, आदर्श आचार संहिता को वैधानिक दर्जा और वित्त आयोग के लिए समय पर आँकड़े जैसे सुधार बताएँ।

    मुख्य शब्द: क्षैतिज जवाबदेही, संरक्षक संस्थाएँ, मूल ढाँचे के रूप में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, राजकोषीय संघवाद, योग्यता-आधारित नौकरशाही, संस्थागत स्वायत्तता।

    उपयोगी उद्धरण: आंबेडकर का यह मत कि सीएजी संभवतः संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है (भावार्थ सुरक्षित है)।

    चार संवैधानिक निकाय एक नज़र में
    निकायअनुच्छेदनियुक्तिहटाना और कार्यकालमुख्य कार्य
    निर्वाचन आयोग324 से 329राष्ट्रपति, 2023 अधिनियम के अंतर्गत चयन समिति की सलाह परमुख्य निर्वाचन आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह; छह वर्ष या 65 वर्षचुनाव संचालन
    सीएजी148 से 151राष्ट्रपतिसर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह; छह वर्ष या 65 वर्षसंघ और राज्यों के खातों की लेखा परीक्षा
    वित्त आयोग280राष्ट्रपति, हर पाँच वर्षआदेश में निर्धारित कार्यकालकर हस्तांतरण और अनुदान
    यूपीएससी315 से 323राष्ट्रपतिअनुच्छेद 317, सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद; छह वर्ष या 65 वर्षभर्ती और सेवा मामलों पर सलाह

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • सबसे अधिक पूछा जाने वाला कोण निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता है; नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के हटाने में असमानता, और आदर्श आचार संहिता पर चर्चा करें।
    • ध्यान दें कि ये चारों संवैधानिक हैं, सांविधिक नहीं; यह सटीकता से कहना परीक्षक को आपकी शुद्धता का संकेत देता है।
    • सीएजी के लिए केवल अनुच्छेद गिनाने के बजाय निष्पादन लेखा परीक्षा की ओर बदलाव और अनुमानित हानि की बहस पर चर्चा करें।
    • वित्त आयोग के प्रश्न संघीय प्रश्न हैं: हस्तांतरण मानदंडों को उत्तर-दक्षिण बहस, उपकरों और योजना आयोग की समाप्ति से जोड़ें।
    • अन्यथा वर्णनात्मक उत्तर को सैद्धांतिक ढाँचा देने के लिए संरक्षक या जवाबदेही संस्थाओं के विचार का प्रयोग करें।
    • विशिष्ट चुनावों पर असत्यापित दावे न करें; चिंताओं को धारणाओं और बहसों के रूप में रखें और न्यायिक निर्णयों से पुष्ट करें।

    क्या आप जानते हैं?

    • भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन ने 1951-52 का आम चुनाव कराया, जो उस समय तक का सबसे बड़ा चुनाव था; बाद में उन्होंने सूडान को उसके पहले चुनावों में भी सलाह दी।

    राष्ट्रीय आयोग: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, मानवाधिकार, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग

    भारत ने भेदभाव के प्रति संवेदनशील समूहों की रक्षा के लिए विशेष निगरानी आयोग (watchdog commissions) बनाए हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाएँ, अल्पसंख्यक, और वे सभी व्यक्ति जिनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। इनमें तीन संवैधानिक हैं (अनुच्छेद 338, 338A और 338B के अंतर्गत एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी) और तीन सांविधिक (एनसीडब्ल्यू, एनएचआरसी, एनसीएम)। सभी मुख्यतः सिफारिशी हैं, इसलिए उनका प्रभाव स्वतंत्रता, संसाधनों और सरकार की कार्रवाई की इच्छा पर निर्भर करता है।

    1. उद्देश्य और सिद्धांत

    ये आयोग समानता (अनुच्छेद 14 से 17), संरक्षणात्मक भेदभाव (अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46) और अल्पसंख्यक अधिकारों (अनुच्छेद 29 और 30) के संवैधानिक वादे को निगरानी और शिकायत निवारण में बदलते हैं।

    साझा कार्य: सुरक्षा उपायों की जाँच और निगरानी, शिकायतों की जाँच, नीति पर सलाह, और राष्ट्रपति या संसद को रिपोर्ट।

    वे मान्यता की राजनीति (politics of recognition) (चार्ल्स टेलर, 1992) और समूह-विभेदित अधिकारों (group-differentiated rights) (विल किमलिका, मल्टीकल्चरल सिटिज़नशिप, 1995) को दर्शाते हैं: समान नागरिकता के लिए वंचित समूहों को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है।

    आंबेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण (25 नवंबर 1949) में चेताया कि भारत विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश कर रहा है, जहाँ राजनीतिक समानता है पर सामाजिक और आर्थिक असमानता; ये निकाय उसका एक संस्थागत उत्तर हैं।

    ये उन जवाबदेही संस्थाओं के परिवार में भी आते हैं जो कार्यपालिका की क्षैतिज जाँच करती हैं (ओ'डॉनेल)।

    2. संवैधानिक आयोग: अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग

    विकास: 1950 से अनुच्छेद 338 के अंतर्गत विशेष अधिकारी (अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त); 1978 में संकल्प द्वारा बहु-सदस्यीय आयोग; 65वें संशोधन (1990) से संवैधानिक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग।

    89वें संशोधन (2003) ने इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A) में बाँटा, जो 2004 में गठित हुए।

    जाँच करते समय दोनों के पास दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं (गवाहों को बुलाना, दस्तावेज़ मँगाना); संघ और राज्यों को इन समूहों को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत मामलों पर इनसे परामर्श करना होता है।

    एनसीएससी आरक्षण और अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जैसे सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है; एनसीएसटी इसके अलावा वन अधिकार, विस्थापन और पेसा के क्रियान्वयन पर नज़र रखता है।

    अत्याचार निवारण अधिनियम की बहस: सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2018) ने गिरफ्तारी प्रावधानों को कमज़ोर किया, जिसके बाद दलित विरोध हुए और संसद ने 2018 में अधिनियम संशोधित कर उन्हें बहाल किया; यह आयोगों, आंदोलनों और संसद की परस्पर क्रिया का उदाहरण है।

    एनसीबीसी: 1993 में सांविधिक निकाय के रूप में बना, जब सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में ओबीसी सूचियों में शामिल करने और हटाने की जाँच के लिए स्थायी निकाय की माँग की।

    102वें संशोधन (2018) ने इसे संवैधानिक (अनुच्छेद 338B) बनाया और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान पर अनुच्छेद 342A जोड़ा।

    मराठा आरक्षण मामले, जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री (2021), में न्यायालय ने 102वें संशोधन को राज्यों से पिछड़े वर्ग पहचानने की शक्ति छीनने वाला माना; 105वें संशोधन (2021) ने यह शक्ति लौटा दी।

    3. सांविधिक आयोग: महिला, मानवाधिकार और अल्पसंख्यक

    राष्ट्रीय महिला आयोग: टुवर्ड्स इक्वैलिटी (1974) रिपोर्ट की सिफारिश के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 1992 में गठित; यह कानूनों की समीक्षा करता है, शिकायतों की जाँच करता है और स्वतः संज्ञान ले सकता है।

    आलोचक बताते हैं कि महिला आयोग के सदस्य राजनीतिक नियुक्तियाँ हैं, उसके पास अपने निष्कर्ष लागू करने की शक्ति नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों तक उसकी पहुँच कमज़ोर है।

    राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र के पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत 1993 में गठित; न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र इसके पहले अध्यक्ष थे।

    अधिनियम मानवाधिकारों को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित उन अधिकारों के रूप में परिभाषित करता है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में निहित हैं और भारतीय न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

    यही अधिनियम राज्य मानवाधिकार आयोगों और जिलों में मानवाधिकार न्यायालयों का प्रावधान करता है।

    इसका अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या, 2019 के संशोधन के बाद, सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए; 2019 के संशोधन ने कार्यकाल भी पाँच से घटाकर तीन वर्ष कर दिया।

    इसका चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करती है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं।

    एनएचआरसी की सीमाएँ: यह एक वर्ष से पुराने मामलों की जाँच नहीं कर सकता; सशस्त्र बलों के मामले में यह केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट माँग सकता है (धारा 19); इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं।

    हिरासत में मौतों, बंधुआ मज़दूरी और 2002 की गुजरात हिंसा, जिसमें इसने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, पर इसके काम ने इसकी प्रतिष्ठा बनाई; फिर भी आलोचक इसे दंतहीन बाघ कहते हैं क्योंकि यह अपने निष्कर्ष लागू नहीं कर सकता।

    राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग: 1978 में कार्यकारी संकल्प द्वारा अल्पसंख्यक आयोग के रूप में शुरू हुआ और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 से सांविधिक बना।

    छह धार्मिक समुदाय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित हैं: मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन (जैन 2014 में जोड़े गए)।

    टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा राज्यवार तय होगा, जिससे उन राज्यों में हिंदुओं के बारे में प्रश्न उठते हैं जहाँ वे संख्या में कम हैं।

    अल्पसंख्यकों पर नीति को मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर सच्चर समिति (2006) और धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों पर रंगनाथ मिश्र आयोग (2007) जैसे विशेषज्ञ निकायों ने भी आकार दिया है।

    संबंधित निकायों में भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त (अनुच्छेद 350B) और प्रत्येक समूह के लिए राज्य स्तरीय आयोग शामिल हैं।

    4. आलोचनात्मक मूल्यांकन

    सिफारिशी स्वरूप: इन छह में से कोई भी अपने निर्णय लागू नहीं कर सकता; वे सरकारों, न्यायालयों और प्रचार पर निर्भर हैं।

    आँकड़ों का अंतर: आधिकारिक अपराध आँकड़े (एनसीआरबी) अत्याचार के मामलों में अधिक लंबित मामले और कम दोषसिद्धि दर दिखाते हैं; इससे पता चलता है कि केवल निगरानी से न्याय सुनिश्चित नहीं होता।

    नियुक्तियाँ: अधिकांश सदस्य तत्कालीन सरकार चुनती है, प्रायः सत्तारूढ़ दल या सेवानिवृत्त अधिकारियों में से, जिससे तटस्थता की धारणा प्रभावित होती है।

    रिक्तियाँ और देरी: लंबी रिक्तियाँ, देर से आने वाली वार्षिक रिपोर्टें और सीमित कर्मचारी आम हैं; रिपोर्टें प्रायः वर्षों बाद बिना की गई कार्रवाई के विवरण के रखी जाती हैं।

    दोहराव: जातीय हिंसा झेल रही एक दलित महिला एनसीएससी, एनसीडब्ल्यू, एनएचआरसी और राज्य आयोग में जा सकती है; कौन नेतृत्व करेगा, इसका कोई स्पष्ट नियम नहीं है।

    सेवानिवृत्त न्यायाधीश मॉडल: एनएचआरसी पर पूर्व न्यायाधीशों का प्रभुत्व है, जो आलोचकों के अनुसार इसे नागरिक समाज सदस्यों वाला सक्रिय मानवाधिकार निकाय बनाने के बजाय न्यायालय जैसा और धीमा बना देता है।

    अंतरराष्ट्रीय समीक्षा: राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के वैश्विक गठबंधन (GANHRI) ने हाल के वर्षों में अपनी मान्यता समीक्षा के दौरान एनएचआरसी की स्वतंत्रता, बहुलता और नियुक्ति प्रक्रिया पर चिंता जताई है।

    सकारात्मक पक्ष: ये आयोग पीड़ितों को कम खर्च वाला मंच देते हैं, ऐसे आँकड़े और रिपोर्टें बनाते हैं जिनका उपयोग न्यायालय और कार्यकर्ता करते हैं, और हाथ से मैला ढोने, अत्याचार और हिरासत हिंसा जैसे मुद्दों को सार्वजनिक एजेंडे पर रखते हैं।

    सुधार के विचार: निर्धारित मामलों में बाध्यकारी शक्तियाँ, स्वतंत्र चयन प्रक्रिया, निश्चित बजट, समयबद्ध की गई कार्रवाई रिपोर्ट और संबंधित समूहों से सदस्यों को शामिल करना।

    राष्ट्रीय महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने पर बहस जारी है: समर्थकों का तर्क है कि इससे वे मज़बूत होंगे, आलोचकों का कहना है कि दर्जे से अधिक शक्तियाँ और राजनीतिक इच्छाशक्ति मायने रखती हैं।

    एनसीबीसी का मामला दिखाता है कि संवैधानिक दर्जे के संघीय परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि इसने पिछड़े वर्गों की पहचान की राज्यों की शक्ति को प्रभावित किया।

    5. परीक्षा में उपयोग

    10 अंक का उत्तर: उत्पत्ति और कानूनी आधार, दो शक्तियाँ, दो सीमाएँ, एक सुधार; एनएचआरसी के लिए पेरिस सिद्धांतों का उल्लेख करें।

    20 अंक का उत्तर: समानता और मान्यता के सिद्धांत से शुरू करें, संवैधानिक और सांविधिक आयोगों का वर्गीकरण करें, उदाहरणों (मराठा मामला, एनएचआरसी की सीमाएँ, एनसीडब्ल्यू की पहुँच) के साथ प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें और सुधारों के साथ निष्कर्ष दें।

    मुख्य शब्द: संरक्षणात्मक भेदभाव, पेरिस सिद्धांत, सिफारिशी निकाय, दंतहीन बाघ की बहस, क्षैतिज जवाबदेही, सारभूत समानता (substantive equality)।

    उपयोगी संदर्भ: आंबेडकर की विरोधाभासों के जीवन की चेतावनी (25 नवंबर 1949), भावार्थ में, इन आयोगों पर किसी भी उत्तर की अच्छी शुरुआत है।

    अध्याय 10 (जाति, महिला और मानवाधिकार आंदोलन) और प्रश्नपत्र I के अधिकार सिद्धांत से जोड़ें।

    छह राष्ट्रीय आयोगों की तुलना
    आयोगदर्जा और आधारवर्षउल्लेखनीय बिंदु
    एनसीएससीसंवैधानिक, अनुच्छेद 3382004 (89वें संशोधन के बाद अलग निकाय)जाँच के समय दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ
    एनसीएसटीसंवैधानिक, अनुच्छेद 338A2004वन अधिकार और विस्थापन की निगरानी
    एनसीबीसीसंवैधानिक, अनुच्छेद 338B (102वाँ संशोधन)सांविधिक 1993; संवैधानिक 2018105वें संशोधन ने ओबीसी सूची बनाने की राज्यों की शक्ति लौटाई
    एनसीडब्ल्यूसांविधिक, एनसीडब्ल्यू अधिनियम 19901992स्वतः संज्ञान ले सकता है; सिफारिशी
    एनएचआरसीसांविधिक, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 19931993पेरिस सिद्धांत; एक वर्ष की सीमा; सशस्त्र बलों की सीमा
    एनसीएमसांविधिक, एनसीएम अधिनियम 19921978 संकल्प से; 1993 से सांविधिकछह अधिसूचित अल्पसंख्यक

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • एक मानक प्रश्न पूछता है कि ये आयोग प्रभावी हैं या दंतहीन; कम से कम दो आयोगों की ठोस शक्तियों और सीमाओं के साथ दोनों पक्ष दें।
    • जानें कि कौन से संवैधानिक हैं और कौन से सांविधिक; एनसीडब्ल्यू या एनएचआरसी को संवैधानिक बताना आम गलती है।
    • एनसीबीसी और 102वाँ तथा 105वाँ संशोधन इस बात का अच्छा उदाहरण हैं कि संस्थागत संरचना संघवाद को कैसे प्रभावित करती है।
    • एनएचआरसी के लिए पेरिस सिद्धांतों और सशस्त्र बलों की सीमा का उल्लेख करें; इससे विश्लेषण की गहराई दिखती है।
    • केवल कार्य गिनाने के बजाय सैद्धांतिक ढाँचा (मान्यता, समूह अधिकार, जवाबदेही संस्थाएँ) दें।
    • अधिक शक्ति की सामान्य माँग के बजाय विशिष्ट सुधारों के साथ निष्कर्ष दें।

    क्या आप जानते हैं?

    • अनुच्छेद संख्याओं को याद रखने का तरीका: 338 (अनुसूचित जाति), 338A (अनुसूचित जनजाति), 338B (पिछड़ा वर्ग) उसी क्रम में हैं जिसमें इन समूहों को अलग आयोग मिले: पहले अनुसूचित जाति, 2003 में जनजाति, 2018 में पिछड़ा वर्ग।

    संघवाद: संवैधानिक प्रावधान और बदलते केंद्र-राज्य संबंध

    भारत राज्यों का संघ (Union of States) है (अनुच्छेद 1), जिसमें शक्तियों का संघीय विभाजन है पर केंद्र मज़बूत है; के.सी. व्हीयर ने इसे अर्ध-संघीय (quasi-federal) और अल्फ्रेड स्टेपन ने एकजुट रखने वाला (holding-together) संघ कहा। केंद्र-राज्य संबंध एकदलीय केंद्रीकरण (1950-67) से टकराव और अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग, फिर गठबंधन युग के बहु-स्तरीय संघवाद (1989-2014) और 2014 के बाद सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद तथा नए केंद्रीकरण की बहस तक पहुँचे हैं। एस.आर. बोम्मई (1994) ने संघवाद को मूल ढाँचे का हिस्सा बनाया।

    1. मूल विचार: भारत किस प्रकार का संघ है?

    संघवाद (federalism): ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार के कम से कम दो स्तर हों, प्रत्येक की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रत्याभूत हों, संविधान लिखित और कठोर हो, और विवाद सुलझाने के लिए एक निर्णायक (सर्वोच्च न्यायालय) हो।

    अनुच्छेद 1 भारत को संघ (federation) नहीं, बल्कि राज्यों का संघ कहता है; आंबेडकर ने समझाया कि यह संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है और किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है।

    आंबेडकर ने यह भी कहा कि संविधान समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों हो सकता है, सामान्य समय में संघीय और युद्ध या आपातकाल में एकात्मक।

    भारत को प्रायः विनाशशील राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका के विपरीत संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमाएँ बदल सकती है।

    2. भारतीय संघवाद के विचारक और विवरण

    के.सी. व्हीयर (फेडरल गवर्नमेंट, 1946, और बाद के लेखन) ने भारतीय संविधान को अर्ध-संघीय कहा, यानी एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य नहीं बल्कि सहायक संघीय विशेषताओं वाला एकात्मक राज्य।

    आइवर जेनिंग्स ने इसे प्रबल केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ कहा।

    ग्रैनविल ऑस्टिन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन (1966), ने इसे सहकारी संघवाद (cooperative federalism) कहा: एक मज़बूत केंद्र और राज्य साझा संस्थाओं के माध्यम से मिलकर काम करते हैं।

    डब्ल्यू.एच. मॉरिस-जोन्स ने केंद्र और राज्यों के बीच, विशेषकर योजना संसाधनों पर, निरंतर मोलभाव के लिए सौदेबाज़ी संघवाद (bargaining federalism) शब्द का प्रयोग किया।

    अल्फ्रेड स्टेपन (1999) ने संप्रभु इकाइयों के समझौते से बने अमेरिका जैसे साथ आने वाले (coming-together) संघों और विविध देश को एकजुट रखने के लिए बने भारत जैसे एकजुट रखने वाले (holding-together) संघों में भेद किया।

    लुईस टिलिन, इंडियन फेडरलिज़्म (2019), विषमता (asymmetry) और भाषाई तथा जातीय विविधता को समायोजित करने में संघवाद की भूमिका पर बल देती हैं।

    3. संवैधानिक प्रावधान

    विधायी संबंध (अनुच्छेद 245 से 255): संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों वाली सातवीं अनुसूची; अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास (अनुच्छेद 248); समवर्ती सूची के विषयों पर टकराव में संघीय कानून प्रभावी (अनुच्छेद 254)।

    संसद राज्यसभा के संकल्प के बाद राष्ट्रीय हित में (अनुच्छेद 249), आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद 250), दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर (अनुच्छेद 252) और संधियों को लागू करने के लिए (अनुच्छेद 253) राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।

    42वें संशोधन (1976) ने शिक्षा और वन सहित पाँच विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले।

    प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256 से 263): राज्यों को संघीय कानूनों और निर्देशों का पालन करना होगा (256, 257); विफलता पर अनुच्छेद 365 लागू हो सकता है; अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद की अनुमति देता है।

    वित्तीय संबंध (अनुच्छेद 264 से 293): करों का बँटवारा (270), अनुदान (275, 282), वित्त आयोग (280) और राज्यों की उधारी पर सीमा (293); 101वें संशोधन (2016) के बाद अनुच्छेद 246A और जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279A) के माध्यम से जीएसटी।

    एकात्मक विशेषताएँ: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल, अखिल भारतीय सेवाएँ, एकीकृत न्यायपालिका, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 352 से 360), और राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना (अनुच्छेद 200, 201)।

    असममित विशेषताएँ: अनुच्छेद 371 से 371J के अंतर्गत कई राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, जनजातीय क्षेत्रों के लिए पाँचवीं और छठी अनुसूची, और 2019 तक अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा।

    4. केंद्र-राज्य संबंधों का बदलता स्वरूप

    1950-67, केंद्रीकृत सहयोग: केंद्र और लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस का शासन था; टकराव पार्टी के भीतर सुलझते थे, और योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद राज्यों का मार्गदर्शन करते थे।

    1967-89, टकराव: 1967 के बाद कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें, अनुच्छेद 356 का बार-बार प्रयोग और स्वायत्तता की माँगें, जैसे राजमन्नार समिति (तमिलनाडु, 1969-71), आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973) और पश्चिम बंगाल का ज्ञापन (1977)।

    केंद्र ने सरकारिया आयोग (1983-88) बनाया, जिसने अनुच्छेद 356 के संयमित प्रयोग, राज्यों से परामर्श और स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद (1990 में गठित) की सिफारिश की।

    1989-2014, गठबंधन और बहु-स्तरीय संघवाद: क्षेत्रीय दल केंद्र सरकारों में साझेदार बने, अनुच्छेद 356 का प्रयोग घटा, और आर्थिक उदारीकरण ने राज्यों को निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने दी।

    लॉयड और सुज़ैन रूडोल्फ ने हस्तक्षेपकारी राज्य से संघीय बाज़ार अर्थव्यवस्था (federal market economy) की ओर बदलाव बताया, जिसमें राज्य अधिक स्वायत्त आर्थिक कर्ता बने; लॉरेंस साएज़ ने इसे फेडरलिज़्म विदाउट ए सेंटर (2002) कहा।

    पुंछी आयोग (2007-10) ने स्थानीयकृत आपातकाल, राज्यपालों के निश्चित कार्यकाल और निष्पक्ष चयन, तथा विधेयकों पर राज्यपालों द्वारा समय-सीमा में निर्णय का सुझाव दिया।

    2014 से: नीति आयोग (2015) ने सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के नारे के साथ योजना आयोग का स्थान लिया; राज्यों को अधिक कर हिस्सा (14वाँ वित्त आयोग) और जीएसटी परिषद में संयुक्त भूमिका मिली।

    आलोचक नए केंद्रीकरण की ओर इशारा करते हैं: केंद्र में एकदलीय प्रभुत्व, एकसमान शर्तों वाली केंद्र प्रायोजित योजनाएँ, विभाज्य पूल से बाहर उपकर, केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका, विपक्ष-शासित राज्यों में राज्यपालों से टकराव, और 2019 में जम्मू-कश्मीर का केंद्रशासित प्रदेशों में परिवर्तन।

    सहयोग के मंच: अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकें कम होती हैं, जबकि जीएसटी परिषद (जहाँ केंद्र के पास एक-तिहाई और राज्यों के पास दो-तिहाई मत हैं, और तीन-चौथाई बहुमत आवश्यक है) सबसे सक्रिय संघीय मंच बन गई है।

    क्षेत्रीय परिषदें (राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956) और सभी मुख्यमंत्रियों को शामिल करने वाली नीति आयोग की शासी परिषद अन्य मंच हैं, परंतु वे सलाहकारी हैं।

    संघीय मोलभाव के रूप में मुकदमे: राज्य अनुच्छेद 131 के अंतर्गत संघ के विरुद्ध मूल वाद अधिक दायर कर रहे हैं, जैसे अपनी उधारी पर केंद्रीय सीमाओं के विरुद्ध केरल की चुनौती, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में संविधान पीठ को भेजा।

    प्रतिस्पर्धी संघवाद: नीति आयोग और अन्य की रैंकिंग (व्यापार सुगमता, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा) राज्यों को प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करती हैं; आलोचक कहते हैं कि इससे समृद्ध राज्यों को लाभ होता है और प्रतिस्पर्धा की भाषा असमान क्षमताओं को छिपा देती है।

    कुछ विद्वान 2014 के बाद के काल को टकरावपूर्ण या दबावकारी संघवाद (coercive federalism) कहते हैं, जबकि अन्य इसे कुशल समन्वय मानते हैं; दोनों मत प्रस्तुत करें।

    कोविड-19 के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रतिक्रिया ने केंद्रीय समन्वय और लॉकडाउन, टीका खरीद तथा वित्त पर टकराव, दोनों दिखाए।

    5. न्यायिक व्याख्या

    पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (1962): राज्य संप्रभु इकाइयाँ नहीं हैं, और संविधान पारंपरिक संघ नहीं है।

    एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): संघवाद और पंथनिरपेक्षता मूल ढाँचे का हिस्सा हैं; अनुच्छेद 356 की उद्घोषणाएँ न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं; बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर होना चाहिए।

    तब तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग 100 से अधिक बार हो चुका था; बोम्मई के बाद इसका प्रयोग तेज़ी से घटा।

    रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) ने बिहार विधानसभा के विघटन को असंवैधानिक माना; नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (2016) ने अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल के विवेक को सीमित किया।

    भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स (2022): जीएसटी परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं, बल्कि प्रेरक मूल्य रखती हैं, क्योंकि जीएसटी पर संसद और राज्य विधानमंडलों की एक साथ शक्ति है।

    तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (अप्रैल 2025): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोक नहीं सकते और अनुच्छेद 200 के अंतर्गत कार्रवाई की समय-सीमा तय की; बाद में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत संबंधित प्रश्नों पर न्यायालय की राय माँगी।

    दिल्ली के मामलों (2018 और 2023) ने पुष्टि की कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सेवाओं पर निर्वाचित सरकार का नियंत्रण है, यद्यपि संसद ने 2023 में कानून संशोधित कर केंद्र को अधिक नियंत्रण दिया।

    6. परीक्षा में उपयोग

    10 अंक का उत्तर: संघवाद को परिभाषित करें, भारत की विशिष्ट विशेषताएँ (एकजुट रखने वाला, असममित, केंद्रीकृत) बताएँ, दो प्रावधान और एक मामला दें, और निष्कर्ष लिखें।

    20 अंक का उत्तर: चार चरणों को ढाँचा बनाएँ, विचारकों (व्हीयर, ऑस्टिन, मॉरिस-जोन्स, स्टेपन), आयोगों (सरकारिया, पुंछी), मामलों (बोम्मई, मोहित मिनरल्स, 2025 का राज्यपाल मामला) को लाएँ और इस पर समाप्त करें कि भारत अधिक केंद्रीकृत हो रहा है या अधिक सहकारी।

    मुख्य शब्द: अर्ध-संघीय, एकजुट रखने वाला संघ, सहकारी, प्रतिस्पर्धी और टकरावपूर्ण संघवाद, राजकोषीय संघवाद, असममित संघवाद, मूल ढाँचा।

    उपयोगी पंक्तियाँ: परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक या संघीय हो सकने वाले संविधान पर आंबेडकर; व्हीयर का अर्ध-संघीय लेबल (दोनों भावार्थ में)।

    केंद्र-राज्य संबंधों के चरण
    चरणदलीय संदर्भस्वरूपप्रमुख संकेतक
    1950-67कांग्रेस प्रभुत्वकेंद्रीकृत सहकारी संघवादयोजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, भाषाई राज्य (1956)
    1967-89गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारेंटकरावपूर्ण संघवादअनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, राजमन्नार, आनंदपुर साहिब, सरकारिया
    1989-2014क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधनबहु-स्तरीय और बाज़ार-संरक्षक संघवादबोम्मई (1994), अंतर्राज्यीय परिषद (1990), उदारीकरण
    2014 सेकेंद्र में एकदलीय बहुमत (2024 के बाद गठबंधन)सहकारी-प्रतिस्पर्धी भाषा के साथ केंद्रीकरण की चिंताएँनीति आयोग, जीएसटी परिषद, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन, राज्यपाल विवाद
    केंद्र-राज्य संबंधों पर आयोग
    आयोगवर्षमुख्य सिफारिशें
    प्रशासनिक सुधार आयोग (प्रथम)1966-70अंतर्राज्यीय परिषद; गैर-दलीय राज्यपाल
    राजमन्नार समिति (तमिलनाडु)1969-71अधिक राज्य स्वायत्तता; सातवीं अनुसूची की समीक्षा
    सरकारिया आयोग1983-88अनुच्छेद 356 अंतिम उपाय; अंतर्राज्यीय परिषद; राज्यपाल पर राज्यों से परामर्श
    पुंछी आयोग2007-10स्थानीयकृत आपातकाल; राज्यपालों का निश्चित कार्यकाल; विधेयकों पर समय-सीमा

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • सबसे सामान्य प्रश्न पूछता है कि भारतीय संघवाद सहकारी है, प्रतिस्पर्धी है या केंद्रीकृत; उत्तर को चरणों में व्यवस्थित करें और संतुलित निर्णय के साथ समाप्त करें।
    • राज्यपाल की भूमिका बार-बार पूछी जाती है; सरकारिया, पुंछी, बोम्मई, नबाम रेबिया और 2025 के तमिलनाडु निर्णय का प्रयोग करें।
    • राजकोषीय संघवाद (जीएसटी परिषद, वित्त आयोग, उपकर) अब अनुच्छेद 356 जितना ही महत्वपूर्ण है; केवल कानूनी उत्तर न लिखें।
    • भारत को केवल एकात्मक न कहें; परीक्षक इसके एकजुट रखने वाले तर्क और विविधता के असममित समायोजन को पहचानने पर अंक देते हैं।
    • दलीय व्यवस्था में बदलाव को संघवाद से जोड़ें: गठबंधन राजनीति ने शक्ति का विकेंद्रीकरण किया, एकदलीय बहुमत ने फिर केंद्रीकरण किया।
    • चल रहे विवादों (जैसे लंबित संदर्भ) को निपटा हुआ न बताएँ; बताएँ कि न्यायालय ने क्या निर्णय दिया और आगे की कार्यवाही हुई।

    क्या आप जानते हैं?

    • भारतीय संविधान में संघ (federation) शब्द कहीं नहीं है; निर्माताओं ने जानबूझकर राज्यों का संघ (Union of States) चुना, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद को मूल ढाँचे का हिस्सा बनाया है।

    एकीकरणवादी प्रवृत्तियाँ, क्षेत्रीय आकांक्षाएँ और अंतर्राज्यीय विवाद

    भारतीय संघवाद एकीकरणवादी प्रवृत्तियों (मज़बूत संघ, अखिल भारतीय संस्थाएँ, अनुच्छेद 3, आपातकालीन शक्तियाँ) और भाषा-आधारित राज्यों, स्वायत्तता, राज्य के दर्जे तथा विकास की क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाता है। लिंज़, स्टेपन और यादव भारत को राज्य-राष्ट्र (state-nation) कहते हैं, जो एकरूपता थोपने के बजाय विविधता को समायोजित करके एकजुट रहता है। नदी जल और सीमाओं पर अंतर्राज्यीय विवाद अनुच्छेद 262 के अंतर्गत न्यायाधिकरणों, न्यायालयों और समझौतों से सुलझाए जाते हैं, जिनकी सफलता असमान रही है।

    1. मूल विचार

    एकीकरणवादी प्रवृत्तियाँ: राष्ट्रीय एकता को मज़बूत करने वाली संवैधानिक और राजनीतिक शक्तियाँ, जैसे मज़बूत केंद्र, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएँ, एकीकृत न्यायपालिका और राष्ट्रीय दल।

    क्षेत्रवाद (regionalism): भाषा, जातीयता, इतिहास या आर्थिक हित से परिभाषित किसी क्षेत्र से लगाव, जो मान्यता, स्वायत्तता, राज्य के दर्जे या संसाधनों में उचित हिस्से की माँगों के रूप में व्यक्त होता है।

    क्षेत्रवाद अलगाववाद (secessionism) के समान नहीं है; अधिकांश भारतीय क्षेत्रीय आंदोलन संघ से बाहर निकलना नहीं, बल्कि उसके भीतर अधिक शक्ति चाहते हैं।

    अनुच्छेद 3 संसद को साधारण कानून से नए राज्य बनाने और सीमाएँ बदलने की अनुमति देता है; राष्ट्रपति को विधेयक प्रभावित राज्य विधानमंडल को भेजना होता है, परंतु उसकी राय बाध्यकारी नहीं है।

    अन्य एकीकरण साधनों में तीन-भाषा सूत्र के साथ राजभाषा प्रावधान (अनुच्छेद 343 से 351), राष्ट्रीय नियोजन, साझा बाज़ार और राष्ट्रीय दल शामिल हैं।

    उप-क्षेत्रवाद: किसी राज्य के भीतर की माँगें, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, महाराष्ट्र में विदर्भ या पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड।

    2. विचारक और बहसें

    सेलिग हैरिसन, इंडिया: द मोस्ट डेंजरस डिकेड्स (1960), ने भविष्यवाणी की थी कि भाषाई क्षेत्रवाद भारत को तोड़ सकता है; संघ का बने रहना प्रायः इस भविष्यवाणी के विरुद्ध उदाहरण के रूप में दिया जाता है।

    जुआन लिंज़, अल्फ्रेड स्टेपन और योगेंद्र यादव, क्राफ्टिंग स्टेट-नेशंस (2011), तर्क देते हैं कि भारत राज्य-राष्ट्र के रूप में सफल हुआ: यह एक राष्ट्र, एक संस्कृति वाले राष्ट्र-राज्य मॉडल के विपरीत अनेक सांस्कृतिक पहचानों की अनुमति देते हुए साझा राज्य के प्रति निष्ठा बनाता है।

    पॉल ब्रास, लैंग्वेज, रिलिजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया (1974), ने दिखाया कि अभिजन भाषा या धर्म को पहचान के चिह्न के रूप में चुनते और संगठित करते हैं; पहचानें स्थिर नहीं, राजनीतिक रूप से निर्मित होती हैं।

    रजनी कोठारी ने कांग्रेस व्यवस्था को एक एकीकरण तंत्र माना जो क्षेत्रीय अभिजनों को समाहित करता था; 1967 के बाद उसके पतन से क्षेत्रीय दल आगे आए।

    अतुल कोहली, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट (1990), ने बढ़ते क्षेत्रीय और जातीय संघर्ष को दलों के गैर-संस्थागतीकरण और शक्ति के अति-केंद्रीकरण से जोड़ा।

    विद्वानों का सामान्य निष्कर्ष है कि क्षेत्रीय माँगों के प्रबंधन में दमन की तुलना में समायोजन (नए राज्य, स्वायत्त परिषदें, समझौते) अधिक सफल रहा है।

    3. राज्यों का एकीकरण और पुनर्गठन

    रियासतें: सरदार पटेल और वी.पी. मेनन के नेतृत्व में लगभग 560 रियासतें विलय-पत्रों (Instruments of Accession) और विलय समझौतों के माध्यम से एकीकृत हुईं; जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर कठिन मामले थे।

    दर आयोग (1948) और जेवीपी समिति (नेहरू, पटेल, पट्टाभि सीतारमैया, 1949) ने विभाजन के बाद और बँटवारे के डर से तत्काल भाषाई पुनर्गठन के विरुद्ध सलाह दी।

    पोट्टि श्रीरामुलु की तेलुगु राज्य के लिए अनशन के बाद दिसंबर 1952 में मृत्यु हुई; 1953 में आंध्र राज्य बना।

    राज्य पुनर्गठन आयोग (फ़ज़ल अली, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू के साथ; रिपोर्ट 1955) ने भाषा को महत्वपूर्ण पर एकमात्र नहीं मानदंड माना, जिससे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 बना।

    बाद के बदलाव: बंबई का महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजन (1960), पंजाब और हरियाणा (1966), पूर्वोत्तर का पुनर्गठन (1971-72), मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को राज्य का दर्जा (1987), छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड (2000), तेलंगाना (2014)।

    2019 में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया गया और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया; सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 में इसे वैध ठहराया और राज्य का दर्जा बहाल करने तथा चुनाव कराने का निर्देश दिया।

    2019 के परिवर्तन के समर्थक पूर्ण एकीकरण और कानूनों के समान अनुप्रयोग का तर्क देते हैं; आलोचक राज्य विधानमंडल की सहमति के अभाव और एक राज्य को केंद्रशासित प्रदेशों में बदलने का प्रश्न उठाते हैं।

    2000 में बने राज्य भाषा के बजाय विकास, जनजातीय पहचान और प्रशासनिक आकार के आधार पर बने, जो क्षेत्रीय माँगों के आधार में बदलाव दिखाता है।

    4. क्षेत्रीय आकांक्षाएँ: मुख्य रूप

    भाषाई और सांस्कृतिक: द्रविड़ आंदोलन (ई.वी. रामासामी पेरियार, 1949 में स्थापित डीएमके) और 1965 के हिंदी-विरोधी आंदोलन के कारण अंग्रेज़ी का सह-राजभाषा के रूप में प्रयोग जारी रहा।

    स्वायत्तता: आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973) ने केंद्र को रक्षा, विदेश मामले, संचार, मुद्रा और रेलवे तक सीमित करना चाहा; 1980 के दशक का पंजाब संकट राजीव-लोंगोवाल समझौते (1985) और बाद में राजनीतिक सामान्यीकरण से समाप्त हुआ।

    जातीय और जनजातीय: अवैध प्रवास के विरुद्ध असम आंदोलन (1979-85) असम समझौते (1985) से समाप्त हुआ; मिज़ो समझौते (1986) ने एक विद्रोह को राज्य में बदला; एनएससीएन(आईएम) के साथ नागा फ्रेमवर्क समझौते (2015) पर वार्ता अभी जारी है।

    छठी अनुसूची और क्षेत्रीय परिषदें: बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता (2020) और गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (2012) नए राज्यों के बजाय राज्य से नीचे की स्वायत्तता के प्रयोग को दिखाते हैं।

    विकासात्मक क्षेत्रवाद: विशेष श्रेणी के दर्जे की माँगें (आंध्र प्रदेश, बिहार), कर हस्तांतरण और परिसीमन पर उत्तर-दक्षिण बहस, और क्षेत्रीय असंतुलन की शिकायतें।

    लोकसभा सीटों के राज्यवार आवंटन पर रोक (42वाँ संशोधन, 84वें संशोधन से 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ाई गई) भविष्य का एक बड़ा संघीय मुद्दा है, क्योंकि दक्षिणी राज्यों को सीटें घटने का डर है।

    धरती पुत्र (sons of the soil): मुंबई में आरंभिक शिवसेना (1966) जैसे आंदोलन और बाद में निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की माँगें प्रवासियों के विरुद्ध आर्थिक स्थानीयतावाद (nativism) को दर्शाती हैं।

    क्षेत्रीय दल (डीएमके, एआईएडीएमके, टीडीपी, बीजेडी, शिवसेना, टीएमसी, अकाली दल, झामुमो और अन्य) ने राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय आवाज़ों को संस्थागत रूप दिया है।

    5. अंतर्राज्यीय विवाद

    अनुच्छेद 262 संसद को नदी जल विवादों पर न्यायालयों का क्षेत्राधिकार हटाने की अनुमति देता है; अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 ऐसे न्यायाधिकरणों का प्रावधान करता है जिनके निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की डिक्री के समान बल रखते हैं।

    कावेरी: 1990 में न्यायाधिकरण गठित, अंतिम निर्णय 2007; सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में आवंटन संशोधित किया और इसे लागू करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया।

    अन्य विवादों में कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा (निर्णय 1979), रावी-ब्यास और सतलुज-यमुना लिंक नहर, तथा महादयी (निर्णय 2018) शामिल हैं; न्यायाधिकरणों को अक्सर दशकों लगते हैं, और राज्य कभी-कभी निर्णयों का विरोध करते हैं।

    सतलुज-यमुना लिंक नहर सर्वोच्च न्यायालय की डिक्रियों (2002, 2004) और 2016 की उस राय के बावजूद पंजाब में नहीं बनी, जिसमें जल समझौतों को समाप्त करने वाला पंजाब का 2004 का कानून अवैध माना गया; यह दिखाता है कि चुनावी राजनीति अनुपालन को कैसे रोक सकती है।

    सरकारिया आयोग ने सिफारिश की कि न्यायाधिकरण के निर्णय समयबद्ध और बाध्यकारी हों; 1956 के अधिनियम में 2002 के संशोधन ने समय-सीमाएँ जोड़ीं, परंतु देरी जारी है।

    सीमा विवाद: महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगावी (महाजन आयोग, 1966); असम का मेघालय के साथ (2022 के समझौते ने मतभेद के बारह में से छह क्षेत्रों को सुलझाया), मिज़ोरम के साथ (जुलाई 2021 में हिंसक झड़प) और नागालैंड के साथ।

    अन्य विवाद: विभाजन के बाद संपत्ति और कर्मचारियों का बँटवारा (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना), तथा चंडीगढ़ जैसी राजधानियों पर विवाद।

    तंत्र: न्यायाधिकरण, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदें और केंद्रीय मध्यस्थता; विद्वान स्थायी जल न्यायाधिकरण, नदी बेसिन संगठनों और विश्वसनीय आँकड़ा साझाकरण का सुझाव देते हैं।

    जल विवाद राजनीतिक बन जाते हैं क्योंकि जल राज्य सूची (प्रविष्टि 17) का विषय है जबकि अंतर्राज्यीय नदियाँ संघीय नियमन (सूची I, प्रविष्टि 56) के अंतर्गत आती हैं, और क्षेत्रीय दल इस पर प्रतिस्पर्धा करते हैं कि राज्य की रक्षा कौन बेहतर करता है।

    6. परीक्षा में उपयोग

    10 अंक का उत्तर: क्षेत्रवाद को परिभाषित करें, इसे अलगाववाद से अलग करें, समायोजन के दो उदाहरण दें, और निष्कर्ष दें कि क्षेत्रीय आकांक्षाएँ राष्ट्रीय एकता के अनुकूल हैं।

    20 अंक का उत्तर: हैरिसन के भय और राज्य-राष्ट्र उत्तर से शुरू करें, एकीकरणवादी विशेषताओं को समझाएँ, क्षेत्रीय आंदोलनों (भाषाई, स्वायत्तता, जातीय, विकासात्मक) का वर्गीकरण करें, अंतर्राज्यीय विवादों और संस्थागत उपायों पर चर्चा करें।

    मुख्य शब्द: राज्य-राष्ट्र, एकजुट रखने वाला संघवाद, समायोजन, उप-क्षेत्रवाद, असममित संघवाद, सहकारी जल शासन।

    उपयोगी पंक्ति: भारत विनाशशील राज्यों का अविनाशी संघ है, यह वाक्यांश अनुच्छेद 3 के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है (इसे किसी एक लेखक का नहीं, बल्कि सामान्य विवरण बताएँ)।

    राज्यों का पुनर्गठन: प्रमुख पड़ाव
    वर्षपरिवर्तनआधार
    1953आंध्र राज्यभाषा (पोट्टि श्रीरामुलु के अनशन के बाद)
    1956राज्य पुनर्गठन अधिनियमभाषा तथा प्रशासनिक और आर्थिक कारक
    1960महाराष्ट्र और गुजरातभाषा
    1966पंजाब और हरियाणाभाषा और धर्म से जुड़ी पहचान
    1971-87पूर्वोत्तर राज्यजातीय और जनजातीय पहचान, शांति समझौते
    2000छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंडविकास, जनजातीय पहचान, आकार
    2014तेलंगानाक्षेत्रीय वंचना
    2019जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशएकीकरण और सुरक्षा (विवादित)

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • प्रश्न अक्सर पूछते हैं कि क्या क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकीकरण के लिए खतरा है; तर्क दें कि लोकतांत्रिक समायोजन ने अधिकांश क्षेत्रीय माँगों को शक्ति के स्रोत में बदल दिया है।
    • सैद्धांतिक वज़न देने के लिए राज्य-राष्ट्र की अवधारणा और स्टेपन के एकजुट रखने वाले संघ का प्रयोग करें।
    • अंतर्राज्यीय नदी विवाद एक मानक 15 अंक का प्रश्न है; अनुच्छेद 262, न्यायाधिकरण, देरी, अनुपालन न होना और सुधारों को शामिल करें।
    • भाषाई, जातीय, विकासात्मक और उप-क्षेत्रीय माँगों में अंतर करें; वर्गीकरण स्पष्टता दिखाता है।
    • परिसीमन और उत्तर-दक्षिण विभाजन उभरते मुद्दे हैं; इन्हें दोनों पक्षों वाली बहस के रूप में रखें।
    • जम्मू-कश्मीर पर संवैधानिक तथ्य और 2023 का निर्णय तटस्थता से बताएँ और संघीय सिद्धांतों पर बहस का उल्लेख करें।

    क्या आप जानते हैं?

    • नेहरू शुरू में भाषाई राज्यों को लेकर सतर्क थे, परंतु 1952 में 58 दिन के अनशन के बाद पोट्टि श्रीरामुलु की मृत्यु से ऐसा असंतोष फैला कि कुछ ही दिनों में आंध्र राज्य की घोषणा कर दी गई।

    UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: जमीनी लोकतंत्र, सांविधिक संस्थाएँ और संघवाद

    2014 से 2026 तक UPSC ने इस अध्याय से 750 अंकों के 51 प्रश्न भाग पूछे, सभी प्रश्नपत्र I में। पंचायती राज और 73वें तथा 74वें संशोधन 15 भागों (235 अंक) के साथ सबसे आगे हैं, जिनमें पंचायतों में महिलाएँ सबसे अधिक दोहराया गया विषय है, इसके बाद संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध (13 भाग, 185 अंक), निर्वाचन आयोग, CAG, वित्त आयोग और UPSC (9 भाग, 140 अंक), राष्ट्रीय आयोग (8 भाग, 110 अंक) तथा क्षेत्रीय आकांक्षाएँ और अंतर-राज्य विवाद (6 भाग, 80 अंक) आते हैं; जमीनी आंदोलनों पर अभी तक सीधा प्रश्न नहीं पूछा गया है। नीचे हर प्रश्न का UPSC शब्द-सीमा के अनुसार लिखा गया आदर्श उत्तर दिया गया है।

    1. पंचायती राज, नगरीय शासन और 73वाँ तथा 74वाँ संशोधन

    उदाहरण 1 (UPSC 2026, 10 अंक): पंचायती राज में परोक्ष नेतृत्व का अंत करना वास्तविक आधारिक लोकतंत्र की दिशा में एक आवश्यक कदम है। टिप्पणी कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

    दृष्टिकोण: प्रश्न पंचायती राज में प्रॉक्सी नेतृत्व (सरपंच-पति) पर टिप्पणी माँगता है; समस्या, जमीनी लोकतंत्र के लिए इसे समाप्त करने का महत्व और केवल दंडात्मक उपाय की सीमाएँ स्पष्ट करें।

    प्रॉक्सी नेतृत्व का अर्थ है कि निर्वाचित महिला या दलित सरपंच पद पर होता है, जबकि वास्तविक शक्ति पति, संबंधी या संरक्षक चलाता है, जिसे सरपंच-पति या प्रधान-पति कहा जाता है।

    यह अनुच्छेद 243D को विफल करता है, जो महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें और अध्यक्ष पद तथा अनुसूचित जातियों-जनजातियों के लिए आनुपातिक सीटें आरक्षित करता है ताकि वंचित समूहों को वास्तविक आवाज़ मिले; प्रॉक्सी आरक्षण को पारिवारिक विशेषाधिकार बना देता है और पितृसत्ता तथा अभिजन-कब्जे (elite capture) को दोहराता है।

    पंचायती राज मंत्रालय की एक सलाहकार समिति (2025) ने सिद्ध प्रॉक्सी मामलों में अनुकरणीय दंड, केवल महिलाओं की परामर्श बैठकों और बेहतर प्रशिक्षण की सिफारिश की।

    फिर भी केवल दंड पर्याप्त नहीं है: प्रॉक्सी शासन कम साक्षरता, परिवार पर निर्भरता, अधिकारियों द्वारा सूचना पर नियंत्रण और हर कार्यकाल में आरक्षित सीटों के रोटेशन से उपजता है, जो अनुभव को संचित नहीं होने देता।

    अतः प्रॉक्सी शासन समाप्त करना आवश्यक है, पर वास्तविक जमीनी लोकतंत्र के लिए क्षमता निर्माण (capacity building), लंबा रोटेशन चक्र, सक्रिय ग्राम सभा और निधि तथा कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण भी चाहिए।

    उदाहरण 2 (UPSC 2025, 20 अंक): राजनीतिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी की बाधाओं को स्पष्ट कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(a)

    दृष्टिकोण: निर्देश बाधाओं को स्पष्ट करने का है; विकेंद्रीकरण और आरक्षण के संक्षिप्त संदर्भ के बाद बाधाओं को (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्थागत) वर्गीकृत करें, प्रमाण दें और उपायों से समाप्त करें।

    73वें और 74वें संशोधनों (1992) द्वारा राजनीतिक विकेंद्रीकरण (political decentralisation) ने महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें और अध्यक्ष पद आरक्षित किए (अनुच्छेद 243D), और लगभग बीस राज्यों ने इसे आधा कर दिया है; आज पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाएँ लगभग आधी हैं।

    सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ: पितृसत्तात्मक मानदंड, पर्दा और आवाजाही पर प्रतिबंध, घरेलू और खेती के काम का दोहरा बोझ, तथा यह अपेक्षा कि सार्वजनिक मामले पुरुषों के हैं, अनेक महिलाओं को ग्राम सभा की बैठकों में मौन रखते हैं।

    जाति-पदानुक्रम लिंग की समस्या को और गहरा करता है: दलित और आदिवासी महिला सरपंचों को प्रभुत्वशाली जातियों को चुनौती देने पर बहिष्कार, अविश्वास प्रस्ताव और हिंसा तक झेलनी पड़ी है, जो दिखाता है कि सामाजिक शक्ति कानूनी दर्जे पर भारी पड़ सकती है।

    प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व: सरपंच-पति की घटना में पति या संबंधी बैठकों में जाते और कागज़ों पर हस्ताक्षर करते हैं; पंचायती राज मंत्रालय की एक सलाहकार समिति (2025) ने इसे रोकने के लिए अनुकरणीय दंड और केवल महिलाओं की परामर्श बैठकों की सिफारिश की।

    आर्थिक और शैक्षिक बाधाएँ: कम साक्षरता, स्वतंत्र आय का अभाव, प्रचार का खर्च और पारिवारिक वित्त पर निर्भरता स्वायत्त निर्णय को सीमित करते हैं; सर्वोच्च न्यायालय ने राजबाला बनाम हरियाणा राज्य (2015) में उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता को सही ठहराया, जिसकी आलोचना गरीब और दलित महिलाओं को बाहर करने के लिए होती है।

    संस्थागत बाधाएँ: हर कार्यकाल में आरक्षित सीटों का रोटेशन महिलाओं को अनुभव और जनाधार बनाने नहीं देता; पंचायतों के पास स्वयं सीमित निधि, कार्य और कर्मी हैं, इसलिए दृढ़ महिला नेता के पास भी शासन के लिए कम है; अधिकारी और पंचायत सचिव प्रायः सूचना पर नियंत्रण रखते हैं।

    फिर भी चट्टोपाध्याय और डुफ्लो (2004) जैसे अध्ययन दिखाते हैं कि महिला प्रधानों ने व्यय को पेयजल और महिलाओं की अन्य ज़रूरतों की ओर मोड़ा; बाधाएँ हटाने के लिए लंबे आरक्षण चक्र, निरंतर प्रशिक्षण, महिला सभाएँ, निर्वाचित महिलाओं के संघ और 3F (निधि, कार्य, कर्मी) का वास्तविक हस्तांतरण आवश्यक है।

    उदाहरण 3 (UPSC 2024, 15 अंक): पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा एक ऐसा मंच है, जो लोगों की सामूहिक बुद्धिमत्ता, आकांक्षाओं और इच्छा को अभिव्यक्त करता है। टिप्पणी कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)

    दृष्टिकोण: प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंग के रूप में ग्राम सभा पर टिप्पणी करें: इसका संवैधानिक आधार और सैद्धांतिक मूल्य बताएँ, जहाँ यह सफल है वह दिखाएँ, फिर यह प्रायः क्यों पिछड़ जाती है इसका आकलन कर निष्कर्ष दें।

    अनुच्छेद 243A में मान्य ग्राम सभा किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं से बनती है और राज्य कानून द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकती है; भारत की संवैधानिक संरचना में यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र (direct democracy) की एकमात्र संस्था है।

    इसकी सैद्धांतिक जड़ें गांधी के ग्राम स्वराज और सागरीय वृत्त (oceanic circle) के विचार, जयप्रकाश नारायण के सामुदायिक लोकतंत्र तथा रूसो के इस मत में हैं कि संप्रभुता एकत्रित जनता द्वारा सबसे अच्छी तरह व्यक्त होती है; इस अर्थ में यह गाँव की सामूहिक इच्छा और विवेक को स्वर देती है।

    व्यवहार में यह वार्षिक योजनाएँ स्वीकृत करती है, कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों का चयन करती है, मनरेगा (2005 अधिनियम की धारा 17) के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करती है और पेसा (1996) तथा वन अधिकार अधिनियम (2006) के अंतर्गत सामुदायिक संसाधनों पर निर्णय लेती है; 2013 में नियमगिरि की ग्राम सभाओं द्वारा बॉक्साइट खनन की अस्वीकृति ने यह शक्ति दिखाई।

    किंतु अनेक ग्राम सभाएँ केवल कागज़ पर कोरम पूरा करने के लिए बैठती हैं, महिलाओं, दलितों और गरीबों की उपस्थिति कम रहती है, और प्रभुत्वशाली जातियाँ या सरपंच प्रायः निर्णयों को दिशा देते हैं, जिससे सामूहिक इच्छा स्थानीय अभिजनों की इच्छा बन सकती है।

    ग्राम सभा अपना वादा तभी पूरा कर सकती है जब बैठकों का निश्चित कैलेंडर, अलग महिला और वार्ड सभाएँ, स्थानीय मामलों पर उसके निर्णयों की बाध्यकारी शक्ति और वास्तविक हस्तांतरण हो, जिससे वह सहभागी लोकतंत्र (participatory democracy) की नींव बने।

    उदाहरण 4 (UPSC 2023, 10 अंक): जिला योजना समिति के कार्य

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)

    दृष्टिकोण: एक संक्षिप्त वर्णनात्मक प्रश्न: जिला योजना समिति का संवैधानिक आधार और संरचना बताएँ, उसके कार्य गिनाएँ और व्यवहार में उसकी कार्यप्रणाली पर संक्षेप में टिप्पणी करें।

    जिला योजना समिति (DPC), जिसका प्रावधान अनुच्छेद 243ZD (74वाँ संशोधन, 1992) में है, जिला स्तर पर ग्रामीण और नगरीय योजना को जोड़ती है, जो अशोक मेहता समिति के इस मत को दर्शाता है कि जिला विकेंद्रीकृत योजना की इकाई हो।

    इसके कम से कम चार-पाँचवें सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उन्हीं में से, जिले की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात में चुने जाते हैं; शेष संरचना राज्य कानून तय करता है।

    कार्य: यह पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को समेकित करती है और पूरे जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है।

    ऐसा करते समय यह स्थानिक योजना, जल और प्राकृतिक संसाधनों के बँटवारे, एकीकृत अवसंरचना, पर्यावरण संरक्षण और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर विचार करती है; इसका अध्यक्ष योजना राज्य सरकार को भेजता है।

    व्यवहार में DPC की अध्यक्षता प्रायः मंत्री करते हैं और वे केवल विभागीय योजनाओं का संकलन करती हैं; केरल और कुछ राज्यों को छोड़कर वे अभी नीचे से ऊपर की योजना (bottom-up planning) की संस्थाएँ नहीं बन पाई हैं।

    उदाहरण 5 (UPSC 2023, 20 अंक): 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का विवेचन कीजिए। क्या आपके विचार में यह अधिनियम एक ‘अधूरा स्वप्न’ है? अपने तर्क दीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(a)

    दृष्टिकोण: दो भाग: पहले 74वें संशोधन के मुख्य प्रावधान बताएँ, फिर उपलब्धियों और नगरीय स्वशासन की कमियों को तौलते हुए तर्क दें कि क्या यह अधूरा सपना है, और संतुलित निर्णय से समाप्त करें।

    1 जून 1993 से लागू 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने भाग IXA (अनुच्छेद 243P से 243ZG) और बारहवीं अनुसूची जोड़ी तथा नगरपालिकाओं को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया।

    मुख्य प्रावधान: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम (243Q); प्रत्यक्ष चुनाव और तीन लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगरों में वार्ड समितियाँ (243R, 243S); अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षण और महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (243T); और पाँच वर्ष का कार्यकाल तथा विघटन के छह माह के भीतर चुनाव (243U)।

    राज्य बारहवीं अनुसूची (Twelfth Schedule) के 18 विषय हस्तांतरित कर सकते हैं (243W); राज्य वित्त आयोग नगरपालिका वित्त की समीक्षा करते हैं (243Y); राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराते हैं (243ZA); और जिला तथा महानगर योजना समितियाँ योजना को एकीकृत करती हैं (243ZD, 243ZE)।

    उपलब्धियाँ: नगरपालिका चुनाव अब नियमित हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किशन सिंह तोमर (2006) में समय पर चुनाव पर बल दिया, और महिलाएँ तथा अनुसूचित जाति के नेता बड़ी संख्या में नगरीय राजनीति में आए हैं।

    सपना अधूरा क्यों है: बारहवीं अनुसूची का हस्तांतरण विवेकाधीन है, इसलिए विकास प्राधिकरण और जल बोर्ड जैसे पैरास्टेटल अब भी मूल कार्य करते हैं; अधिकांश महापौरों का कार्यकाल छोटा और शक्ति कम है, जबकि राज्य द्वारा नियुक्त आयुक्त प्रशासन चलाता है।

    नगरपालिकाओं का अपना राजस्व कम है, संपत्ति कर ठीक से वसूला नहीं जाता, राज्य वित्त आयोग विलंब से बनते हैं, वार्ड समितियाँ और महानगर योजना समितियाँ शायद ही काम करती हैं, और स्मार्ट सिटी के विशेष प्रयोजन वाहनों ने निर्वाचित परिषदों को दरकिनार किया।

    फिर भी अधिनियम विफल नहीं है: इसने नगरों में लोकतंत्र का संवैधानिक न्यूनतम आधार सुनिश्चित किया, केरल जैसे राज्यों ने अधिक हस्तांतरण किया है, और सहभागी बजट के प्रयोग संभावनाएँ दिखाते हैं।

    अतः अधिनियम आधा साकार सपना है; इसे पूरा करने के लिए निश्चित कार्यकाल वाले सशक्त महापौर, कार्यों के अनुरूप निधि, सुदृढ़ नगरपालिका वित्त और पैरास्टेटल का नगरीय स्वशासन (urban self-government) में विलय आवश्यक है।

    उदाहरण 6 (UPSC 2022, 20 अंक): 73वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। क्या आप मानते हैं कि यह संशोधन समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होगा?

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(a)

    दृष्टिकोण: 73वें संशोधन की विशिष्ट विशेषताओं का परीक्षण करें, फिर दोनों पक्षों के प्रमाणों के साथ आकलन करें कि क्या यह हाशिए के वर्गों (अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएँ, पिछड़े वर्ग, आदिवासी) को सशक्त करता है, और निष्कर्ष दें।

    73वें संशोधन (1992) ने भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़कर अनुच्छेद 40 के नीति-निदेशक तत्व को संवैधानिक आदेश बना दिया, जिससे बलवंत राय मेहता समिति का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार साकार हुआ और शासन का तीसरा स्तर बना।

    विशिष्ट विशेषताएँ: सभी मतदाताओं की संस्था के रूप में ग्राम सभा (243A); छोटे राज्यों के लिए वैकल्पिक मध्य स्तर सहित एकरूप त्रि-स्तरीय ढाँचा (243B); प्रत्यक्ष चुनाव (243C); और पाँच वर्ष का निश्चित कार्यकाल तथा विघटन के छह माह के भीतर अनिवार्य चुनाव (243E)।

    इसने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में तथा महिलाओं के लिए अध्यक्ष पदों सहित कम से कम एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य किया, और राज्यों को पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की छूट दी (243D); साथ ही स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग (243K) और राज्य वित्त आयोग (243I) बनाए।

    प्राप्त सशक्तीकरण: लाखों महिलाएँ, दलित और आदिवासी पहली बार सार्वजनिक पद पर आए; चट्टोपाध्याय और डुफ्लो (2004) जैसे अध्ययनों ने पाया कि आरक्षित महिला नेताओं ने महिलाओं के लिए मूल्यवान वस्तुओं पर अधिक निवेश किया, और दलित सरपंचों ने पद का उपयोग सार्वजनिक स्थानों और योजनाओं पर दावे के लिए किया।

    सीमाएँ: पतियों का प्रॉक्सी शासन, प्रभुत्वशाली जातियों का अभिजन-कब्जा, दलित सरपंचों के विरुद्ध हिंसा और अविश्वास प्रस्ताव, तथा हर कार्यकाल में आरक्षित सीटों का रोटेशन वास्तविक शक्ति को कमज़ोर करते हैं; पेसा का क्रियान्वयन कमज़ोर बना हुआ है।

    सबसे बढ़कर, राज्यों ने 3F (निधि, कार्य और कर्मी) का हस्तांतरण नहीं किया, इसलिए हाशिए के नेता प्रायः बहुत कम नियंत्रित करते हैं; के. कृष्ण मूर्ति (2010) और विकास किशनराव गवली (2021) के त्रिस्तरीय परीक्षण ने भी पिछड़े वर्ग के कोटे को उचित आँकड़ों पर निर्भर बना दिया।

    अतः संशोधन ने प्रतीकात्मक और वर्णनात्मक सशक्तीकरण में बड़ा और वास्तविक सशक्तीकरण में आंशिक योगदान दिया है; इसके पूर्ण वादे के लिए कानूनी आरक्षण के साथ वास्तविक हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और सामाजिक लामबंदी आवश्यक है।

    उदाहरण 7 (UPSC 2021, 15 अंक): क्या आपके विचार में महत्त्वपूर्ण सीमाओं के पश्चात् भी पंचायती राज संस्थाओं ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है? अपने मत प्रकट कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

    दृष्टिकोण: तर्कपूर्ण मत दें: पंचायती राज संस्थाओं की सीमाएँ स्वीकार करें, फिर दिखाएँ कि उन्होंने फिर भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को कैसे गहरा किया, और संतुलित निर्णय से समाप्त करें।

    बलवंत राय मेहता समिति (1957) का शब्द लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (democratic decentralisation) निर्वाचित स्थानीय निकायों को शक्ति और संसाधन हस्तांतरित करने का अर्थ रखता है; 73वें संशोधन ने 1993 में इसे संवैधानिक संरक्षण दिया।

    महत्वपूर्ण सीमाएँ: राज्यों ने ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय अधिकतर कागज़ पर हस्तांतरित किए हैं; पंचायतें अपना राजस्व बहुत कम जुटाती हैं और बंधे अनुदानों पर निर्भर हैं; कर्मचारी विभागों के अधीन रहते हैं; और राज्य वित्त आयोग अनियमित हैं, जिसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) ने 3F की कमी कहा।

    प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व, प्रभुत्वशाली जातियों का अभिजन-कब्जा और प्रखंड नौकरशाही का नियंत्रण स्वायत्तता को और सीमित करते हैं।

    फिर भी विकेंद्रीकरण गहरा हुआ है: हर पाँच वर्ष पर चुनाव अब संवैधानिक रूप से सुनिश्चित हैं, जिनसे लगभग तीस लाख निर्वाचित प्रतिनिधि बने, जिनमें लगभग आधी महिलाएँ हैं; दलित और आदिवासी बड़ी संख्या में पदों पर हैं।

    पंचायतें मनरेगा, ग्रामीण आवास और स्वच्छता जैसी प्रमुख योजनाएँ लागू करती हैं; 14वें वित्त आयोग से वित्त आयोग के अनुदान सीधे उन तक पहुँचे हैं; और ग्राम सभाएँ सामाजिक अंकेक्षण करती हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है।

    केरल का जन योजना अभियान और कोविड-19 से निपटने में पंचायतों का उपयोग दिखाते हैं कि सशक्त स्थानीय निकाय क्या कर सकते हैं।

    कुल मिलाकर, पंचायती राज संस्थाओं ने विकेंद्रीकरण के प्रशासनिक और वित्तीय पक्ष की तुलना में उसके लोकतांत्रिक पक्ष, भागीदारी और प्रतिनिधित्व, को अधिक सुदृढ़ किया है; इसे और गहरा करने के लिए कार्यों का मानचित्रण (activity mapping), अबद्ध निधि और सशक्त ग्राम सभा आवश्यक हैं।

    उदाहरण 8 (UPSC 2020, 15 अंक): भारतीय संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधनों ने किस हद तक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है?

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

    दृष्टिकोण: "किस सीमा तक" का आकलन करें: दोनों संशोधनों में महिलाओं के आरक्षण प्रावधान बताएँ, राजनीतिक, सामाजिक और विकासात्मक सशक्तीकरण में लाभ दिखाएँ, फिर सीमाएँ, और संतुलित निष्कर्ष दें।

    73वें और 74वें संशोधनों (1992) द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 243D और 243T पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें और अध्यक्ष पद आरक्षित करते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति कोटे के भीतर भी; बिहार (2006) के बाद अनेक राज्यों ने इसे 50 प्रतिशत कर दिया।

    राजनीतिक सशक्तीकरण: अब निर्वाचित पंचायत सदस्यों में लगभग आधी महिलाएँ हैं, सार्वजनिक पद में प्रवेश का ऐसा पैमाना जिसका विश्व में कोई उदाहरण नहीं, और इस अनुभव ने विधायिकाओं में सीटें आरक्षित करने वाले 106वें संशोधन (2023) की भूमि तैयार की।

    विकासात्मक प्रभाव: चट्टोपाध्याय और डुफ्लो (2004) ने पाया कि महिला-नेतृत्व वाली पंचायतों ने पेयजल और महिलाओं द्वारा माँगी गई अन्य वस्तुओं पर अधिक निवेश किया; महिला नेताओं ने शराब, बाल विवाह और खुले में शौच के विरुद्ध अभियान चलाए।

    सामाजिक सशक्तीकरण: पद धारण ने आत्मविश्वास और दृश्यता बढ़ाई, कुछ क्षेत्रों में पर्दा कमज़ोर किया, और लड़कियों को आदर्श दिए; केरल के कुडुम्बश्री जैसे स्वयं सहायता समूह नेटवर्कों ने आर्थिक और राजनीतिक कर्तृत्व को जोड़ा।

    सीमाएँ: सरपंच-पति या प्रॉक्सी की घटना, पुनर्निर्वाचन रोकने वाला आरक्षित सीटों का रोटेशन, कम साक्षरता, मुखर दलित महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, और स्वयं स्थानीय निकायों की कमज़ोर शक्तियाँ वास्तविक प्रभाव को सीमित करती हैं।

    इस प्रकार संशोधनों ने वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व (descriptive representation) को काफी और वास्तविक सशक्तीकरण (substantive empowerment) को आंशिक रूप से आगे बढ़ाया है; शेष अंतर के लिए लंबे आरक्षण चक्र, प्रशिक्षण, महिला सभाएँ और निधि तथा कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण आवश्यक है।

    उदाहरण 9 (UPSC 2019, 10 अंक): राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के मुकाबले तृणमूल स्तर पर प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ है । व्याख्या कीजिए ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

    दृष्टिकोण: राजनीतिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के बीच के अंतर को स्पष्ट करें: दोनों को परिभाषित करें, दिखाएँ कि कार्यों, कर्मियों और निधि के हस्तांतरण के बिना चुनाव कैसे आए, और उपाय सुझाएँ।

    राजनीतिक विकेंद्रीकरण (political decentralisation) स्थानीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को सत्ता हस्तांतरित करता है, जबकि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण (administrative decentralisation) उन निकायों को कार्य, कर्मचारी और सेवा वितरण पर निर्णय-अधिकार हस्तांतरित करता है।

    73वें और 74वें संशोधनों ने राजनीतिक पक्ष को मज़बूती से सुनिश्चित किया: राज्य निर्वाचन आयोगों के माध्यम से नियमित चुनाव, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण, और पाँच वर्ष का निश्चित कार्यकाल।

    प्रशासनिक पक्ष राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया: अनुच्छेद 243G कहता है कि राज्य ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय हस्तांतरित "कर सकते हैं", इसलिए अधिकांश विभाग विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और सिंचाई पर नियंत्रण बनाए रखते हैं।

    शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और अभियंता जैसे कर्मी राज्य विभागों की सूची में बने रहते हैं; पंचायतों के पास प्रायः केवल एक सचिव होता है और प्रखंड विकास अधिकारी स्वीकृतियों पर नियंत्रण रखता है; यह हस्तांतरण नहीं बल्कि विसंकेंद्रण (deconcentration) है।

    द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) और पंचायती राज मंत्रालय के हस्तांतरण सूचकांक ने बार-बार दिखाया है कि केवल कुछ राज्यों, जैसे केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ने पर्याप्त हस्तांतरण किया है।

    उपाय स्पष्ट कार्य-मानचित्रण, कर्मचारियों को पंचायत के नियंत्रण में देना, अबद्ध निधि और क्षमता निर्माण में है, ताकि निर्वाचित स्थानीय सरकारें वास्तव में शासन कर सकें।

    उदाहरण 10 (UPSC 2018, 10 अंक): नवीन पंचायत राज नारी सशक्तीकरण के लिए एक प्रभावशाली साधन है ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)

    दृष्टिकोण: कथन पर टिप्पणी करें: दिखाएँ कि 1992 के बाद के पंचायती राज ने महिलाओं को कैसे सशक्त किया, फिर सीमाएँ बताएँ और निष्कर्ष दें।

    73वें संशोधन (1992) द्वारा निर्मित नया पंचायती राज महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें और सरपंच पद आरक्षित करता है (अनुच्छेद 243D); 2006 में बिहार और उसके बाद अनेक राज्यों ने इसे आधा कर दिया।

    यह कई तरह से प्रभावी साधन है: अब निर्वाचित पंचायत सदस्यों में लगभग आधी महिलाएँ हैं, जिससे दलित और आदिवासी महिलाओं सहित लाखों पहली पीढ़ी की नेता सार्वजनिक जीवन में आईं।

    चट्टोपाध्याय और डुफ्लो (2004) के शोध ने पाया कि महिला प्रधानों ने महिलाओं द्वारा माँगे गए पेयजल और सड़कों पर अधिक निवेश किया, जो दिखाता है कि उपस्थिति की राजनीति (politics of presence) प्राथमिकताएँ बदलती है।

    पद धारण ने महिलाओं के आत्मविश्वास, आवाजाही और घर में मोलभाव की शक्ति को बढ़ाया है, और निर्वाचित महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क, जैसे केरल का कुडुम्बश्री, ने उनकी आवाज़ मज़बूत की है।

    इसकी प्रभावशीलता पतियों के प्रॉक्सी शासन, दूसरा कार्यकाल न देने वाले रोटेशन, कम साक्षरता, जातीय हिंसा और स्वयं पंचायतों की कमज़ोर शक्तियों तथा निधि से सीमित है।

    अतः यह प्रभावी पर अधूरा साधन है; प्रशिक्षण, लंबे आरक्षण चक्र और वास्तविक हस्तांतरण वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व को वास्तविक सशक्तीकरण में बदल देंगे।

    उदाहरण 11 (UPSC 2018, 20 अंक): पंचायत विस्तार सेवा अधिनियम (पी.ई.एस.ए.), 1996 के उपबंधों का परीक्षण कीजिए ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(a)

    दृष्टिकोण: पेसा का परीक्षण करें: बताएँ कि इसकी आवश्यकता क्यों थी, इसके मुख्य प्रावधान बताएँ, फिर उदाहरणों सहित इसके क्रियान्वयन का आकलन करें और निष्कर्ष दें।

    अनुच्छेद 243M ने भाग IX को पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों से अलग रखा पर संसद को इसे संशोधनों के साथ विस्तारित करने की अनुमति दी; भूरिया समिति (1995) की सलाह पर संसद ने जनजातीय समुदायों को उनकी परंपराओं के अनुरूप स्वशासन देने के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) पारित किया।

    मूल सिद्धांत: अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत संबंधी राज्य कानून प्रथागत विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन के अनुरूप होने चाहिए (धारा 4)।

    केंद्र में ग्राम सभा: हर बस्ती की अपनी ग्राम सभा हो सकती है, जो परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद निपटारे के प्रथागत तरीकों की रक्षा में सक्षम है; यह योजनाएँ स्वीकृत करती है, लाभार्थियों की पहचान करती है और पंचायत द्वारा निधि के उपयोग को प्रमाणित करती है।

    संसाधन: भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से पहले ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श अनिवार्य है, गौण खनिज पट्टों के लिए उसकी सिफारिश चाहिए, और गौण वनोपज का स्वामित्व उसका है।

    नियमन: यह मद्यनिषेध लागू कर सकती है, जनजातीय भूमि का हस्तांतरण रोक सकती है और अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि वापस दिला सकती है, ग्राम बाज़ारों का प्रबंधन, साहूकारी पर नियंत्रण तथा स्थानीय संस्थाओं और जनजातीय उप-योजनाओं की देखरेख कर सकती है।

    प्रतिनिधित्व: कम से कम आधी सीटें और सभी अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, और जिला स्तर पर छठी अनुसूची के पैटर्न का पालन होना चाहिए।

    क्रियान्वयन कमज़ोर रहा है: कई राज्यों ने लंबे विलंब के बाद पेसा नियम बनाए, और खनन, आबकारी तथा भूमि कानून प्रायः इससे असंगत हैं; फिर भी समता निर्णय (1997) और नियमगिरि मामला (2013), जिसमें ग्राम सभाओं ने वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बॉक्साइट खनन पर निर्णय किया, ने इसकी क्षमता दिखाई।

    पेसा स्वशासन (self-rule) और समूह पहचान की मान्यता को साकार करता है; यह तभी सफल होगा जब विरोधी राज्य कानूनों में संशोधन हो और ग्राम सभा के निर्णय व्यवहार में बाध्यकारी बनें।

    उदाहरण 12 (UPSC 2017, 15 अंक): क्या 73वें सांविधानिक संशोधन ने भारत में पंचायतों में महिलाओं को सशक्त किया है ? विवेचना कीजिए ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)

    दृष्टिकोण: दोनों पक्षों पर चर्चा करें: यह प्रमाण कि 73वें संशोधन ने पंचायतों में महिलाओं को सशक्त किया है और वे बाधाएँ जो इसे सीमित करती हैं, संतुलित आकलन के साथ समाप्त करें।

    73वें संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243D पंचायतों में महिलाओं, जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएँ भी शामिल हैं, के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें और अध्यक्ष पद आरक्षित करता है; 2017 तक अधिकांश राज्यों ने, 2006 में बिहार से शुरू करके, इसे 50 प्रतिशत कर दिया था।

    हाँ, महत्वपूर्ण रूपों में: अब निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में लगभग आधी महिलाएँ हैं, इसलिए लाखों महिलाएँ, जिनमें अनेक दलित और आदिवासी परिवारों से हैं, पहली बार सार्वजनिक पद पर आई हैं।

    पश्चिम बंगाल और राजस्थान में चट्टोपाध्याय और डुफ्लो (2004) के अध्ययनों ने दिखाया कि महिला-नेतृत्व वाली पंचायतों ने पेयजल और महिलाओं की अन्य प्राथमिकताओं पर अधिक निवेश किया, और बाद के शोध ने पाया कि महिला नेताओं के संपर्क से मतदाताओं में उनके प्रति पूर्वाग्रह घटा।

    निर्वाचित महिलाओं ने शराब, बालिका शिक्षा और स्वच्छता पर अभियान चलाए हैं, और उनकी उपस्थिति ने सार्वजनिक स्थानों में लैंगिक मानदंड बदले हैं, जिसे ऐन फिलिप्स उपस्थिति की राजनीति (politics of presence) का परिवर्तनकारी प्रभाव कहेंगी।

    पर सशक्तीकरण असमान है: पतियों का प्रॉक्सी शासन (सरपंच-पति), पुरुष संबंधियों पर निर्भरता, पर्दा और निरक्षरता स्वतंत्र निर्णयों को सीमित करते हैं; हर पाँच वर्ष में आरक्षित सीटों का रोटेशन महिलाओं को दूसरा कार्यकाल और राजनीतिक करियर नहीं देता।

    अतः संशोधन ने महिलाओं को उपस्थिति में काफी और प्रभाव में आंशिक रूप से सशक्त किया है; प्रक्रिया पूरी करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण, निर्वाचित महिलाओं के संघ, लंबे रोटेशन चक्र और वास्तविक हस्तांतरण आवश्यक हैं।

    उदाहरण 13 (UPSC 2016, 20 अंक): मूल भूत स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के उपरान्त ही सुशासन के लक्ष्य की प्राप्ति होगी।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

    दृष्टिकोण: कथन पर चर्चा करें: सुशासन को परिभाषित करें, दिखाएँ कि सशक्त जमीनी लोकतंत्र उसके हर तत्व में कैसे योगदान देता है, फिर बताएँ कि स्थानीय लोकतंत्र आवश्यक है पर पर्याप्त नहीं, और निष्कर्ष दें।

    1989 में विश्व बैंक द्वारा लोकप्रिय बनाया गया और UNDP द्वारा विस्तारित सुशासन (good governance) शब्द सार्वजनिक सत्ता के प्रयोग में भागीदारी, विधि का शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्वशीलता, सहमति-अभिमुखता, समता, प्रभावशीलता और जवाबदेही को दर्शाता है।

    73वें और 74वें संशोधनों (1992) द्वारा संस्थागत जमीनी लोकतंत्र इनमें से कई तत्वों की सीधी सेवा करता है, इसीलिए सहायकता का सिद्धांत (subsidiarity) मानता है कि निर्णय सबसे निचले सक्षम स्तर पर लिए जाने चाहिए।

    भागीदारी और उत्तरदायित्वशीलता: ग्राम सभा नागरिकों को योजनाओं और लाभार्थियों पर विचार-विमर्श करने देती है, जैसे तॉकविल और मिल ने स्थानीय संस्थाओं को नागरिकता की पाठशाला माना; स्थानीय नेता दूरस्थ नौकरशाही से बेहतर स्थानीय ज़रूरतें जानते हैं।

    पारदर्शिता और जवाबदेही: आंध्र प्रदेश में मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण और राजस्थान में मज़दूर किसान शक्ति संगठन की जन सुनवाइयाँ, जिनसे सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) बना, दिखाती हैं कि स्थानीय मंच भ्रष्टाचार को कैसे उजागर करते हैं।

    समता: अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण राज्य और राष्ट्रीय सत्ता से बाहर रहे समूहों को स्वर देता है, और केरल के जन योजना अभियान (1996) ने दिखाया कि निधि के हस्तांतरण से स्थानीय योजना और सेवा वितरण सुधरे।

    प्रभावशीलता: पंचायतें स्वच्छता, आवास और ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम बड़े पैमाने पर लागू करती हैं, और स्थानीय निगरानी परिणाम सुधारती है।

    किंतु केवल जमीनी लोकतंत्र को सुदृढ़ करने से सुशासन प्राप्त नहीं होगा: स्थानीय निकाय अभिजन-कब्जे, जातीय प्रभुत्व, भ्रष्टाचार और कम क्षमता से ग्रस्त हो सकते हैं, और आंबेडकर ने चेताया था कि गाँव संकीर्णता का अड्डा हो सकता है।

    सुशासन के लिए कुशल नौकरशाही, पुलिस और न्यायिक सुधार, ई-गवर्नेंस, सशक्त सूचना का अधिकार और स्वच्छ राज्य तथा राष्ट्रीय राजनीति भी चाहिए।

    अतः कथन मोटे तौर पर सही है पर इसमें संशोधन की आवश्यकता है: जमीनी लोकतंत्र सुशासन की आवश्यक नींव है, और यह तभी प्रभावी होता है जब 3F के वास्तविक हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और राज्य के ऊपरी स्तरों पर सुधार का सहारा मिले।

    उदाहरण 14 (UPSC 2015, 20 अंक): भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी करने में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

    दृष्टिकोण: लोकतंत्र को गहरा करने में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों की भूमिका का परीक्षण करें: लोकतंत्र को गहरा करने का अर्थ बताएँ, योगदान (भागीदारी, प्रतिनिधित्व, जवाबदेही, राजनीतिक शिक्षा) दिखाएँ, फिर सीमाएँ, और निष्कर्ष दें।

    लोकतंत्र को गहरा करना (deepening democracy) का अर्थ औपचारिक, चुनावी लोकतंत्र से सहभागी और समावेशी लोकतंत्र की ओर बढ़ना है, जिसमें सामान्य नागरिक, विशेषकर हाशिए के लोग, उन्हें प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेते हैं; 73वें और 74वें संशोधनों (1992) ने इसी उद्देश्य से संवैधानिक तीसरा स्तर बनाया।

    भागीदारी का विस्तार: लगभग ढाई लाख पंचायतों और हज़ारों नगरपालिकाओं के चुनाव भारत को स्थानीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग बनाते हैं, जिसमें लगभग तीस लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं; ग्राम सभा (अनुच्छेद 243A) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का तत्व जोड़ती है।

    समावेशी प्रतिनिधित्व: अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षण और महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (अनुच्छेद 243D और 243T) ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को अभूतपूर्व संख्या में सार्वजनिक पद पर पहुँचाया है, जिसे ऐन फिलिप्स उपस्थिति की राजनीति कहती हैं।

    राजनीतिक शिक्षा और नेतृत्व: जैसा जे.एस. मिल ने कंसिडरेशन्स ऑन रिप्रेज़ेंटेटिव गवर्नमेंट (1861) में तर्क दिया, स्थानीय संस्थाएँ राजनीतिक क्षमता की पाठशालाएँ हैं; अनेक राज्य विधायकों ने पंचायतों से शुरुआत की।

    जवाबदेही: सामाजिक अंकेक्षण और जन सुनवाइयों ने सार्वजनिक कार्यों में पारदर्शिता लाई है, और पेसा (1996) ने जनजातीय ग्राम सभाओं को भूमि और वन संसाधनों पर अधिकार दिया है।

    नगरीय स्थानीय निकायों ने भागीदारी को कम बढ़ाया है, क्योंकि वार्ड समितियाँ कमज़ोर हैं, महापौरों के पास शक्ति नहीं है और पैरास्टेटल नगरपालिका कार्य करते हैं, यद्यपि पुणे में सहभागी बजट के प्रयोग और बेंगलुरु की वार्ड-स्तरीय पहलें संभावनाएँ दिखाती हैं।

    सीमाएँ: राज्यों ने 3F का हस्तांतरण नहीं किया, इसलिए स्थानीय निकाय प्रायः राज्य योजनाओं के एजेंट की तरह काम करते हैं; प्रॉक्सी शासन, अभिजन-कब्जा और जातीय प्रभुत्व स्थानीय पदानुक्रमों को दोहराते हैं, जो आंबेडकर के इस भय की याद दिलाता है कि गाँव संकीर्णता का अड्डा हो सकता है।

    कुल मिलाकर, पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों ने लोकतंत्र को उसके प्रतिनिधिक और समावेशी आयामों में काफी गहरा किया है; इसे सार रूप में गहरा करने के लिए वास्तविक हस्तांतरण, सशक्त ग्राम और वार्ड सभाएँ तथा सुदृढ़ नगरीय सरकार आवश्यक हैं।

    उदाहरण 15 (UPSC 2014, 15 अंक): स्पष्ट कीजिए कि महिलाओं की भागीदारी ने भारत के ग्रामीण स्थानीय निकायों की कार्यात्मकता पर किस प्रकार असर डाला है।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

    दृष्टिकोण: ग्रामीण स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली पर महिलाओं की भागीदारी के प्रभाव को स्पष्ट करें: प्राथमिकताएँ, शासन की शैली, सामाजिक परिवर्तन और बाधाएँ, प्रमाण सहित, और निष्कर्ष दें।

    73वें संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243D पंचायत की कम से कम एक-तिहाई सीटें और अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, और कई राज्यों ने, 2006 में बिहार से शुरू करके, इसे आधा कर दिया है; तब से लाखों महिलाएँ ग्रामीण स्थानीय निकायों में आई हैं।

    बदली प्राथमिकताएँ: चट्टोपाध्याय और डुफ्लो (2004) ने पाया कि पश्चिम बंगाल और राजस्थान में महिला प्रधानों ने पेयजल और महिलाओं द्वारा माँगी गई अन्य सार्वजनिक वस्तुओं पर अधिक निवेश किया, जो दिखाता है कि उपस्थिति की राजनीति (politics of presence) एजेंडा बदलती है।

    महिला-नेतृत्व वाली पंचायतों ने स्वच्छता, आंगनवाड़ियों, बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शराब और घरेलू हिंसा के विरुद्ध अभियानों पर अधिक ध्यान दिया है।

    कार्यशैली: अनेक प्रेक्षक बताते हैं कि जब कोई महिला अध्यक्षता करती है तो ग्राम सभा में महिलाओं की उपस्थिति अधिक नियमित होती है, घरेलू चिंताएँ सार्वजनिक रूप से उठाने की तत्परता बढ़ती है, और कुछ स्थानों पर छोटे भ्रष्टाचार के प्रति सहनशीलता घटती है।

    सामाजिक परिवर्तन: महिला नेताओं के संपर्क से बाद के चुनावों में मतदाताओं का उनके प्रति पूर्वाग्रह घटा, और दलित तथा आदिवासी महिलाओं की उपस्थिति ने जाति और लिंग दोनों पदानुक्रमों को चुनौती दी है।

    बाधाएँ: पतियों का प्रॉक्सी शासन (प्रधान-पति), निरक्षरता, आरक्षित सीटों का रोटेशन और प्रभुत्वशाली जातियों की शत्रुता ने कई स्थानों पर प्रभाव को सीमित किया है, और पंचायतों की अपनी कमज़ोर शक्तियाँ किसी भी नेता द्वारा किए जा सकने वाले परिवर्तन को सीमित करती हैं।

    अतः महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिक उत्तरदायी और समावेशी बनाया है, यद्यपि इसका पूर्ण प्रभाव प्रशिक्षण, लंबे कार्यकाल और वास्तविक शक्तियों के हस्तांतरण पर निर्भर है।

    2. निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग

    उदाहरण 16 (UPSC 2025, 15 अंक): भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक बहस चल रही है। इसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

    दृष्टिकोण: बहस का विश्लेषण करें: अनुच्छेद 324 की संवैधानिक कमी, अनूप बरनवाल निर्णय, 2023 का अधिनियम और दोनों पक्षों के तर्क बताएँ, और सुधार सुझाव के साथ निष्कर्ष दें।

    अनुच्छेद 324(2) ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद के ऐसे कानून के अधीन राष्ट्रपति पर छोड़ी जो कभी बना ही नहीं, इसलिए व्यवहार में केंद्र सरकार उन्हें चुनती रही।

    आलोचकों का तर्क था कि इससे उस संस्था की स्वतंत्रता (independence) कमज़ोर होती है जो उन मुकाबलों की निर्णायक है जिनमें सत्तारूढ़ दल स्वयं खिलाड़ी है।

    अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) में संविधान पीठ ने कहा कि संसद के कानून बनाने तक नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर होनी चाहिए।

    इसके बाद संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 पारित किया: प्रधानमंत्री, उनके द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता की चयन समिति खोज समिति की सूची से चयन करती है।

    समर्थक कहते हैं कि नियुक्ति कार्यपालिका का कार्य है, न्यायाधीशों को कार्यपालिका की समितियों में नहीं बैठना चाहिए, और अधिनियम पहली बार प्रक्रिया को वैधानिक आधार देता है।

    आलोचक कहते हैं कि अब समिति में सरकार का दो-एक का बहुमत है, जो बरनवाल के उद्देश्य को विफल करता है; 2025 में CEC सहित नियुक्तियाँ तब की गईं जब अधिनियम को दी गई चुनौतियाँ लंबित थीं।

    संतुलित सुधार ऐसी समिति होगी जिसमें कार्यपालिका का बहुमत न हो और मानदंड पारदर्शी हों, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव (free and fair elections) मूल ढाँचे का भाग हैं और निर्णायक पर विश्वास अनिवार्य है।

    उदाहरण 17 (UPSC 2022, 15 अंक): भारत में कृषि विकास को बढ़ावा देने और मजबूत करने के उद्देश्य से चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत नीतिगत पहलों की विवेचना कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

    दृष्टिकोण: 14वें वित्त आयोग के दृष्टिकोण पर चर्चा करें: उसकी मुख्य सिफारिशें बताएँ, दिखाएँ कि उन्होंने कृषि (राज्य सूची का विषय) के वित्तपोषण की राज्यों की क्षमता को कैसे प्रभावित किया, क्षेत्र-विशिष्ट अनुदानों के अभाव और आलोचनाओं का उल्लेख करें, और निष्कर्ष दें।

    अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित चौदहवें वित्त आयोग (अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी, अवधि 2015-20) ने कृषि विकास को मुख्यतः अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया, क्योंकि कृषि राज्य सूची का विषय है (प्रविष्टि 14, सूची II) और आयोग ने क्षेत्र-विशिष्ट अनुदानों की तुलना में अबद्ध हस्तांतरण को प्राथमिकता दी।

    अधिक हस्तांतरण: इसने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 32 से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया, जो किसी भी आयोग की सबसे बड़ी वृद्धि थी, जिससे राज्यों को अपनी कृषि नीति, सिंचाई, विस्तार सेवाएँ और आदान सब्सिडी तय करने का वित्तीय अवसर मिला।

    इसके क्षैतिज सूत्र ने आय-अंतर, जनसंख्या (1971 और 2011), क्षेत्रफल और पहली बार वन आवरण (7.5 प्रतिशत) को भार दिया, जिससे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण और मुख्यतः कृषि-प्रधान राज्यों को लाभ हुआ।

    इसके तर्क के अनुरूप केंद्र ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन किया: मुख्यमंत्रियों के एक उप-समूह (2015) ने साझेदारी पैटर्न में परिवर्तन की सिफारिश की, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाएँ मुख्यतः 60:40 केंद्र-राज्य हिस्सेदारी पर आ गईं।

    आलोचकों ने कहा कि आयोग ने पिछले आयोगों द्वारा दिए गए क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान हटा दिए, अधिक हस्तांतरण की आंशिक भरपाई घटी केंद्रीय सहायता और बढ़ते उपकरों से हो गई, और राज्यों ने कृषि व्यय समान रूप से नहीं बढ़ाया।

    यह दृष्टिकोण राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) और राज्यों की प्राथमिकताओं पर भरोसे को दर्शाता था; कृषि के लिए इसकी सफलता इस पर निर्भर थी कि राज्य अबद्ध निधि का उपयोग केवल लोकलुभावन सब्सिडी के बजाय सिंचाई, अनुसंधान और बाज़ारों पर करें।

    उदाहरण 18 (UPSC 2021, 20 अंक): "चुनावी लोकतंत्र की सफलता का श्रेय आंशिक रूप से भारत के चुनाव आयोग की स्थिति और भूमिका को दिया जा सकता है।" व्याख्या कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

    दृष्टिकोण: स्पष्ट करें कि निर्वाचन आयोग के संवैधानिक दर्जे और भूमिका ने भारत के चुनावी लोकतंत्र में कैसे योगदान दिया, बताएँ कि सफलता केवल आंशिक रूप से इसके कारण है, और चिंताएँ तथा सुधार बताएँ।

    भारत ने 1951-52 से नियमित, मोटे तौर पर स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धी चुनाव कराए हैं, जिनमें केंद्र और राज्यों में सरकारें बार-बार बदली हैं; कपूर और मेहता (पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स इन इंडिया, 2005) जैसे विद्वान भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को उन संस्थाओं में गिनते हैं जिनका प्राधिकार समय के साथ बढ़ा।

    दर्जा: अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण आयोग को सौंपता है; CEC को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है, और उसकी सेवा शर्तें उसके अहित में नहीं बदली जा सकतीं।

    सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिंदर सिंह गिल (1978) में अनुच्छेद 324 को ऐसा शक्ति-भंडार कहा जिससे कानून के मौन रहने पर कार्य किया जा सके, जिससे आयोग आदेशों और दिशानिर्देशों द्वारा कमियाँ भर सका।

    भूमिका: यह विश्व के सबसे बड़े मतदाता समूह का प्रबंधन करता है, मतदाता सूचियाँ बनाता है, फोटो पहचान पत्र जारी करता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और VVPAT लाया, और कमज़ोर मतदाताओं को बूथ कब्जे से बचाने के लिए केंद्रीय बल तैनात करता है।

    टी.एन. शेषन के कार्यकाल (1990-96) से कड़ाई से लागू आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के माध्यम से यह सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को रोकता है; यह व्यय की निगरानी और मतदाता शिक्षा (SVEEP) भी करता है।

    सफलता केवल आयोग की नहीं है: उच्च मतदाता भागीदारी, प्रतिस्पर्धी दल, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस भी महत्वपूर्ण हैं।

    चिंताएँ बनी हुई हैं: आदर्श आचार संहिता के असमान प्रवर्तन की धारणाएँ, लंबे बहु-चरणीय कार्यक्रम, EVM पर प्रश्न, दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति का अभाव, और कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नियुक्ति प्रक्रिया।

    इस प्रकार आयोग चुनावी लोकतंत्र का प्रमुख संरक्षक रहा है; यह दर्जा बनाए रखने के लिए स्वतंत्र नियुक्ति प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता को वैधानिक आधार और अधिक पारदर्शिता आवश्यक हैं।

    उदाहरण 19 (UPSC 2020, 20 अंक): विगत दो दशकों में भारतीय चुनाव आयोग, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका एवं कार्य का परीक्षण करें।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(a)

    दृष्टिकोण: लगभग 2000-2020 की अवधि में दोनों संस्थाओं का परीक्षण करें: उनकी संवैधानिक भूमिका, इस अवधि के प्रमुख योगदान और विवाद, और उनकी स्वतंत्रता तथा प्रभावशीलता पर तुलनात्मक निष्कर्ष।

    निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324-329) और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148-151) वे संस्थाएँ हैं जिन्हें गिलेर्मो ओ'डोनेल क्षैतिज जवाबदेही (horizontal accountability) की एजेंसियाँ कहते हैं: एक चुनावों की निष्पक्षता की रक्षा करती है, दूसरी सार्वजनिक व्यय की वैधता और विवेकशीलता की।

    निर्वाचन आयोग, योगदान: 2004 से देशव्यापी EVM और 2019 तक सभी निर्वाचन क्षेत्रों में VVPAT; उम्मीदवारों की संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड के न्यायालय-आदेशित प्रकटीकरण का प्रवर्तन (2002-03); व्यय पर्यवेक्षक; SVEEP के अंतर्गत मतदाता शिक्षा (2009 से); और 2014 तथा 2019 के आम चुनावों में रिकॉर्ड मतदान।

    निर्वाचन आयोग, चिंताएँ: 2019 में आलोचकों ने आदर्श आचार संहिता की शिकायतों पर असमान कार्रवाई पर प्रश्न उठाए, और निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा की असहमतियाँ आदेशों में दर्ज नहीं की गईं; EVM पर संदेह, लंबे कार्यक्रम, और धनबल पर अंकुश या दलों का पंजीकरण रद्द करने में असमर्थता बनी रही।

    CAG, योगदान: विनोद राय के कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन (2010), राष्ट्रमंडल खेल (2011) और कोयला ब्लॉक (2012) पर CAG की रिपोर्टों ने अनियमितताएँ उजागर कीं, सार्वजनिक बहस को आकार दिया और न्यायिक कार्रवाई को जन्म दिया; निष्पादन अंकेक्षण सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं तक फैला।

    CAG, चिंताएँ: आलोचकों ने कहा कि इसके अनुमानित हानि के आँकड़े नीतिगत निर्णय के क्षेत्र में चले गए; बाद में रिपोर्टों के विलंबित या संख्या में कम होने की बात कही गई, राफेल खरीद पर 2019 की रिपोर्ट की कीमतें छिपाने के लिए आलोचना हुई, और लोक लेखा समिति प्रायः धीमी गति से कार्य करती है।

    दोनों संस्थाओं को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है पर उनके प्रमुखों का चयन कार्यपालिका करती है, जो निष्पक्षता की धारणा को प्रभावित करता है।

    दो दशकों में दोनों ने भारत के जवाबदेही ढाँचे को सुदृढ़ किया, पर उनका रिकॉर्ड दिखाता है कि स्वतंत्रता नियुक्ति प्रक्रिया, पारदर्शिता और उनके कार्य पर संसद तथा न्यायालयों की कार्रवाई की तत्परता पर निर्भर है।

    उदाहरण 20 (UPSC 2019, 15 अंक): भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक सरकार की जवाबदेही को बढ़ाता है एवं सरकार के वित्तों के प्रहरी के रूप में कार्य करता है । स्पष्ट कीजिए ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(b)

    दृष्टिकोण: स्पष्ट करें कि CAG जवाबदेही कैसे बढ़ाता है और वित्तीय प्रहरी के रूप में कैसे कार्य करता है: संवैधानिक सुरक्षाएँ, अंकेक्षण के प्रकार, लोक लेखा समिति से संबंध, उदाहरण और सीमाएँ, संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ।

    नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148-151) संघ और राज्यों की सभी प्राप्तियों और व्यय का अंकेक्षण करता है; आंबेडकर ने CAG को संविधान का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा, क्योंकि वह सार्वजनिक कोष की रक्षा करता है।

    स्वतंत्रता: CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वह छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है, उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है, उसका वेतन संचित निधि पर भारित है, और उसे आगे कोई सरकारी पद नहीं मिल सकता।

    जवाबदेही की कड़ी: CAG की रिपोर्टें संसद और राज्य विधानमंडलों के समक्ष रखी जाती हैं और लोक लेखा समिति उनका परीक्षण करती है, जिसके लिए CAG मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक का कार्य करता है; इस प्रकार कार्यपालिका का व्यय विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है।

    अंकेक्षण अनुपालन (वैधता और नियमितता) से बढ़कर औचित्य और निष्पादन अंकेक्षण (performance audit) तक पहुँचा है, जो पूछता है कि क्या धन मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता से खर्च हुआ।

    2G स्पेक्ट्रम आवंटन (2010), राष्ट्रमंडल खेल (2011) और कोयला ब्लॉक आवंटन (2012) पर रिपोर्टों ने गंभीर अनियमितताएँ उजागर कीं, जाँच और न्यायालयी निर्णयों को जन्म दिया, और CAG की प्रहरी भूमिका दिखाई।

    सीमाएँ: अंकेक्षण घटना के बाद होता है; रिपोर्टें प्रायः विलंबित होती हैं और लोक लेखा समिति धीमी गति से कार्य करती है; गुप्त सेवा व्यय के लिए CAG को कार्यपालिका का प्रमाणपत्र स्वीकार करना पड़ता है; और आलोचकों ने कहा कि अनुमानित हानि के आकलन नीति के क्षेत्र में चले गए।

    अतः CAG जवाबदेही को प्रभावी रूप से तभी सुदृढ़ करता है जब उसकी रिपोर्टें समय पर हों और उन पर कार्रवाई हो; वास्तविक-समय अंकेक्षण, वैधानिक अनुवर्ती तंत्र और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया इस प्रहरी को और मज़बूत करेंगे।

    उदाहरण 21 (UPSC 2018, 15 अंक): भारत में उच्च सिविल सेवाओं में 'पार्श्विक प्रवेश' के पक्ष एवं विपक्ष में तर्कों का विश्लेषण कीजिए ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(b)

    दृष्टिकोण: लेटरल एंट्री के दोनों पक्षों का विश्लेषण करें: इसे और इसकी पृष्ठभूमि को परिभाषित करें, UPSC प्रणाली के संदर्भ में पक्ष और विपक्ष के तर्क दें, और सुरक्षा उपायों के साथ निष्कर्ष दें।

    लेटरल एंट्री का अर्थ है निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत या राज्य सेवाओं के विशेषज्ञों को केवल करियर सिविल सेवाओं के बजाय सीधे केंद्रीय नौकरशाही के मध्य और वरिष्ठ पदों पर भर्ती करना; 2018 में केंद्र सरकार ने अनुबंध पर संयुक्त सचिव के दस पदों का विज्ञापन दिया।

    इस विचार का समर्थन द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2008) और नीति आयोग के त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा (2017) ने किया, और भारत लंबे समय से आर्थिक सलाहकारों के रूप में पार्श्व नियुक्तियों का उपयोग करता रहा है।

    पक्ष में तर्क: शासन को अब वित्त, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता चाहिए जो सामान्यज्ञ अधिकारियों में न हो; पार्श्व प्रवेशी नए विचार, प्रतिस्पर्धा और बाहरी नेटवर्क लाते हैं।

    विपक्ष में तर्क: यह उस योग्यता-आधारित, राजनीतिक रूप से तटस्थ प्रवेश को दरकिनार कर सकता है जिसकी गारंटी संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315-323) देता है, जिससे राजनीतिक या कॉर्पोरेट पक्षपात और हितों के टकराव का भय बढ़ता है।

    छोटे अनुबंध प्रवेशियों को जमी हुई व्यवस्थाएँ बदलने के लिए पर्याप्त समय या अधिकार नहीं दे सकते, और एकल रूप से भरे गए अनुबंधित पद आरक्षण से बच सकते हैं, यह चिंता बाद में अगस्त 2024 के एक विज्ञापन को वापस लेने का कारण बनी।

    स्थायी, तटस्थ नौकरशाही का वेबरवादी आदर्श निरंतरता और संस्थागत स्मृति को भी महत्व देता है।

    सीमित, विशिष्ट भूमिकाओं में लेटरल एंट्री उपयोगी है यदि चयन UPSC के माध्यम से हो, जैसा 2019 से किया गया है, पारदर्शी मानदंड, हितों के टकराव के नियम और सामाजिक प्रतिनिधित्व पर ध्यान हो, और यह करियर सेवाओं का स्थान लेने के बजाय उनकी पूरक बने।

    उदाहरण 22 (UPSC 2017, 10 अंक): भारत में चुनावी लोकतंत्र के सशक्तिकरण में राज्य आर्थिक सहायता/निधीयन एक प्रभावी साधन हो सकता है ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

    दृष्टिकोण: राज्य वित्तपोषण पर टिप्पणी करें: धनबल की समस्या, राज्य वित्तपोषण की सिफारिशें और रूप, उसके गुण और सीमाएँ बताएँ, और निष्कर्ष दें।

    राज्य वित्तपोषण (state funding) का अर्थ है दलों या उम्मीदवारों का सार्वजनिक वित्तपोषण, ताकि निजी, प्रायः बेहिसाब धन पर निर्भरता घटे, जो प्रतिस्पर्धा को विकृत करता है और दानदाताओं के प्रति दायित्व उत्पन्न करता है।

    इंद्रजीत गुप्त समिति (1998) ने मान्यता प्राप्त दलों के लिए मुफ्त प्रसारण समय और सामग्री जैसे वस्तु रूप में आंशिक राज्य वित्तपोषण की सिफारिश की; विधि आयोग (1999) और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका समर्थन केवल आंतरिक लोकतंत्र और दलीय खातों के कड़े अंकेक्षण के साथ किया।

    भारत पहले से वस्तु रूप में सीमित सहायता देता है: दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मुफ्त प्रसारण समय, मुफ्त मतदाता सूचियाँ, और दलों को दान पर कर छूट।

    इसके गुण छोटे दलों और ईमानदार उम्मीदवारों के लिए अधिक समान अवसर और दानदाताओं द्वारा नीति पर कब्जे में कमी हैं।

    इसकी सीमाएँ यह हैं कि दलों के व्यय पर सीमा, प्रकटीकरण और प्रवर्तन के बिना सार्वजनिक धन काले धन का स्थान लेने के बजाय उसमें जुड़ सकता है, और यह स्थापित दलों के पक्ष में जा सकता है।

    राज्य वित्तपोषण चुनावी लोकतंत्र को तभी सुदृढ़ कर सकता है जब यह पारदर्शी दान, अंकेक्षित खातों और दलीय व्यय पर प्रभावी सीमा के पैकेज का हिस्सा हो।

    उदाहरण 23 (UPSC 2014, 10 अंक): सुशासन को बढ़ावा देने में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

    दृष्टिकोण: CAG की संवैधानिक भूमिका और अंकेक्षण सुशासन के तत्वों को कैसे बढ़ावा देता है, उदाहरणों और सीमाओं के साथ संक्षेप में स्पष्ट करें।

    छह वर्ष के कार्यकाल और न्यायाधीश जैसी पद-मुक्ति प्रक्रिया से संरक्षित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148-151) संघ, राज्यों और सार्वजनिक निकायों के खातों का अंकेक्षण करता है।

    यह सुशासन (good governance), जिसे जवाबदेही, पारदर्शिता, विधि का शासन और दक्षता के रूप में समझा जाता है, को कई प्रकार से बढ़ावा देता है।

    अनुपालन अंकेक्षण से यह जाँचता है कि व्यय कानून द्वारा अधिकृत था या नहीं, और निष्पादन अंकेक्षण से यह कि योजनाओं ने मितव्ययिता और दक्षता से परिणाम प्राप्त किए या नहीं।

    लोक लेखा समिति द्वारा परीक्षित इसकी रिपोर्टें कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाती हैं, और 2G स्पेक्ट्रम (2010) तथा कोयला ब्लॉक आवंटन (2012) जैसी रिपोर्टों ने अनियमितताओं को सार्वजनिक ध्यान में लाया।

    इसकी सीमाएँ यह हैं कि अंकेक्षण घटना के बाद होता है, रिपोर्टें विलंबित होती हैं, लोक लेखा समिति धीमी है और अनुमानित हानि के आकलनों की नीतिगत निर्णय के रूप में आलोचना हुई है।

    समयबद्ध, वास्तविक-समय अंकेक्षण और प्रभावी अनुवर्ती तंत्र CAG को सुशासन का अधिक सशक्त साधन बनाएँगे।

    उदाहरण 24 (UPSC 2014, 20 अंक): भारत में चुनाव प्रक्रिया में सुधारों की प्रकृति का विवेचन कीजिए तथा और आगे सुधारों की गुंजाइश को स्पष्ट कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(a)

    दृष्टिकोण: अब तक के चुनावी सुधारों की प्रकृति (विधायन, निर्वाचन आयोग और न्यायालयों के माध्यम से) पर चर्चा करें, फिर आगे सुधार की गुंजाइश स्पष्ट करें, और सुधार क्यों आवश्यक है इस पर निष्कर्ष दें।

    चुनावी सुधारों का उद्देश्य चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सार्थक बनाए रखना है; तारकुंडे समिति (1975), दिनेश गोस्वामी समिति (1990), इंद्रजीत गुप्त समिति (1998) और विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) जैसी रिपोर्टों ने एजेंडा तय किया।

    अब तक के सुधारों की प्रकृति: सुधार किसी एक व्यापक कानून से नहीं, बल्कि क्रमिक रूप से और संसद, निर्वाचन आयोग तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच साझा रूप से हुए हैं।

    विधायी सुधार: मतदान आयु 18 वर्ष की गई (61वाँ संशोधन, 1988); दल-बदल विरोधी कानून (1985) को 91वें संशोधन (2003) से कड़ा किया गया; बूथ कब्जा अपराध बनाया गया; इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को कानूनी आधार दिया गया; और 2003 के परिवर्तनों ने दलों को कॉर्पोरेट दान को कर-कटौती योग्य बनाया तथा बड़े दानों का प्रकटीकरण अनिवार्य किया।

    निर्वाचन आयोग की पहलें: फोटो पहचान पत्र, टी.एन. शेषन के समय से आदर्श आचार संहिता का कड़ा प्रवर्तन, व्यय पर्यवेक्षक और 2004 से देशव्यापी EVM का उपयोग।

    न्यायिक सुधार: उम्मीदवारों की आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि का प्रकटीकरण (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, 2002); दोषसिद्धि पर विधायकों की तत्काल अयोग्यता (लिली थॉमस, 2013); नोटा (PUCL, 2013); और चरणबद्ध रूप से VVPAT लाने का निर्देश (2013)।

    आगे की गुंजाइश: राजनीति का अपराधीकरण रोकना, जैसे गंभीर आरोप तय होने पर उम्मीदवारों को रोकना, और विधायकों के मुकदमों की त्वरित सुनवाई; पारदर्शी दलीय वित्तपोषण, अंकेक्षित खातों और वस्तु रूप में राज्य वित्तपोषण से धनबल पर नियंत्रण।

    अन्य आवश्यकताएँ हैं पेड न्यूज़ और सरकारी विज्ञापनों के दुरुपयोग पर अंकुश, निर्वाचन आयोग को दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति और आदर्श आचार संहिता को वैधानिक आधार, दलों में आंतरिक लोकतंत्र, और निर्वाचन आयुक्तों की स्वतंत्र, कॉलेजियम जैसी नियुक्ति।

    अब तक के सुधारों ने चुनावों की प्रक्रियात्मक शुचिता की रक्षा की है; अगले चरण को उनके सार पर ध्यान देना होगा: धन, बाहुबल और दलीय कुलीनतंत्र।

    3. राष्ट्रीय आयोग: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, मानवाधिकार, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग

    उदाहरण 25 (UPSC 2025, 10 अंक): राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपने उद्येश्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल हुआ है? टिप्पणी कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

    दृष्टिकोण: NHRC ने अपने उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए, इस पर टिप्पणी करें: संक्षेप में उसका अधिदेश बताएँ, उसकी उपलब्धियाँ दें, फिर उसकी संरचनात्मक सीमाएँ, और संतुलित आकलन के साथ निष्कर्ष दें।

    संयुक्त राष्ट्र के पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) का उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े अधिकारों की रक्षा करना है।

    उपलब्धियाँ: इसके दिशानिर्देश हिरासत और मुठभेड़ में मृत्यु की सूचना अनिवार्य करते हैं, इसने बंधुआ मज़दूरी और हाथ से मैला ढोने पर कार्रवाई की, अनेक मामलों में मुआवज़े की सिफारिश की, और 2002 में गुजरात हिंसा पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

    सीमाएँ: इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं; यह एक वर्ष से पुरानी शिकायतों की जाँच नहीं कर सकता; सशस्त्र बलों के मामले में यह केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट माँग सकता है (धारा 19); और यह कर्मचारियों तथा निधि के लिए सरकार पर निर्भर है।

    आलोचक इसे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के प्रभुत्व वाला दंतहीन बाघ (toothless tiger) कहते हैं; 2023 में ऐसी संस्थाओं के वैश्विक गठबंधन GANHRI ने स्वतंत्रता और बहुलता पर चिंताओं के कारण इसका पुनः प्रत्यायन स्थगित किया।

    NHRC निवारण और जागरूकता के मंच के रूप में आंशिक रूप से सफल रहा है, पर पूर्ण सफलता के लिए निर्धारित मामलों में बाध्यकारी शक्तियाँ, व्यापक और स्वतंत्र सदस्यता तथा अधिक स्वायत्तता आवश्यक है।

    उदाहरण 26 (UPSC 2024, 15 अंक): राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना तथा कार्यों को स्पष्ट कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)

    दृष्टिकोण: एक वर्णनात्मक प्रश्न: राष्ट्रीय महिला आयोग की उत्पत्ति और कानूनी आधार, उसकी संरचना, उसके कार्य और शक्तियाँ बताएँ, और संक्षिप्त मूल्यांकनात्मक टिप्पणी से समाप्त करें।

    राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत गठित हुआ, जिसकी माँग भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट टुवर्ड्स इक्वॉलिटी (1974) से जुड़ी है; यह संवैधानिक नहीं, वैधानिक निकाय है।

    संरचना: महिलाओं के हित के प्रति प्रतिबद्ध एक अध्यक्ष, विधि, श्रमिक संघ, महिला स्वैच्छिक संगठन, प्रशासन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों से पाँच सदस्य, जिनमें कम से कम एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए, और एक सदस्य-सचिव, सभी केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत।

    कार्य: यह महिलाओं के लिए कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जाँच और परीक्षण करता है और केंद्र सरकार को रिपोर्ट देता है, जो उन्हें कार्रवाई ज्ञापन के साथ संसद के समक्ष रखती है।

    यह महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों की समीक्षा कर संशोधन सुझाता है; शिकायतों की जाँच करता है और अधिकारों से वंचना तथा कानूनों के क्रियान्वयन न होने का स्वतः संज्ञान लेता है; और जेलों, रिमांड गृहों तथा अन्य अभिरक्षा स्थलों का निरीक्षण करता है।

    शक्तियाँ: जाँच के समय इसके पास दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं, जैसे व्यक्तियों को बुलाना और दस्तावेज़ माँगना; यह त्वरित निपटारे के लिए पारिवारिक महिला लोक अदालतें और अनिवासी भारतीयों से विवाहित महिलाओं की शिकायतों के लिए एक प्रकोष्ठ चलाता है।

    NCW ने महिलाओं को राष्ट्रीय मंच दिया है और घरेलू हिंसा तथा यौन उत्पीड़न पर कानूनों को प्रभावित किया है, पर इसकी सिफारिशी प्रकृति और राजनीतिक नियुक्तियाँ इसके प्रभाव को सीमित करती हैं।

    उदाहरण 27 (UPSC 2023, 10 अंक): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

    दृष्टिकोण: एक संक्षिप्त टिप्पणी: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की उत्पत्ति, कानूनी आधार और संरचना, उसके कार्य और शक्तियाँ, तथा संक्षिप्त मूल्यांकन दें।

    राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) 1978 में कार्यपालिका संकल्प द्वारा गठित अल्पसंख्यक आयोग के रूप में आरंभ हुआ और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत वैधानिक निकाय बना।

    इसमें केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य होते हैं; छह समुदाय अल्पसंख्यक अधिसूचित हैं: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और 2014 से जैन।

    कार्य: यह अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है, अनुच्छेद 29 और 30 जैसे संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, अधिकारों से वंचना की विशिष्ट शिकायतों की जाँच करता है, और केंद्र तथा राज्य सरकारों को उपायों की सिफारिश करता है।

    शिकायतों की जाँच करते समय इसके पास दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं, और इसकी वार्षिक रिपोर्टें संसद के समक्ष रखी जाती हैं।

    इसकी सीमाएँ हैं इसकी सिफारिशी प्रकृति, बार-बार रिक्तियाँ, राज्यों में कमज़ोर उपस्थिति, और सदस्यों के सरकारी मनोनीत होने के कारण निष्पक्षता पर संदेह।

    NCM अल्पसंख्यकों की शिकायतों का उपयोगी मंच बना हुआ है, पर संवैधानिक दर्जा या निर्धारित क्षेत्रों में बाध्यकारी शक्तियाँ अल्पसंख्यक अधिकारों (minority rights) के संरक्षक के रूप में इसकी भूमिका को सुदृढ़ करेंगी।

    उदाहरण 28 (UPSC 2022, 10 अंक): राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कितनी सशक्त संस्था है? प्रभावशाली समुदायों में पिछड़ेपन की बढ़ती माँग के सन्दर्भ में इसकी भूमिका का आकलन कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

    दृष्टिकोण: 102वें संशोधन के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कितना सशक्त है इसका आकलन करें, फिर प्रभुत्वशाली समुदायों द्वारा पिछड़े दर्जे की माँग के संदर्भ में उसकी भूमिका का मूल्यांकन करें, और निष्कर्ष दें।

    राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) इंद्रा साहनी (1992) के बाद 1993 में वैधानिक निकाय के रूप में बना; 102वें संशोधन (2018) ने इसे अनुच्छेद 338B के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दिया, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जैसी शक्तियाँ हैं।

    यह दीवानी न्यायालय की शक्तियों के साथ शिकायतों की सुनवाई करता है और पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत मामलों पर इससे परामर्श अनिवार्य है।

    फिर भी यह सिफारिशी बना हुआ है: जब केंद्र ने इसकी सलाह के विरुद्ध जाटों को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने राम सिंह बनाम भारत संघ (2015) में यह निर्णय रद्द कर दिया।

    जाट, मराठा, पाटीदार और कापु जैसे प्रभुत्वशाली भू-स्वामी समुदायों ने कृषि संकट के बीच पिछड़े दर्जे की माँग की है; जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (2021) में न्यायालय ने असाधारण परिस्थितियों के बिना 50 प्रतिशत सीमा तोड़ने के कारण मराठा कोटा रद्द किया।

    चूँकि 105वें संशोधन (2021) ने पिछड़े वर्गों की पहचान की राज्यों की शक्ति बहाल की है, NCBC को राजनीति-प्रेरित समावेशन का विरोध करने के लिए कठोर आँकड़ों पर निर्भर होना होगा।

    NCBC संवैधानिक रूप से सशक्त है पर व्यवहार में सीमित; इसकी विश्वसनीयता पिछड़ेपन के साक्ष्य-आधारित, स्वतंत्र आकलन पर निर्भर है।

    उदाहरण 29 (UPSC 2019, 15 अंक): राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का संक्षेप में विवेचन कीजिए । क्या आप सोचते हैं कि यह एक दंत विहीन संस्था है ?

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

    दृष्टिकोण: दो भाग: संक्षेप में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका बताएँ, फिर उसकी सीमाओं और वास्तविक योगदान को तौलकर "दंतहीन" होने के आरोप का मूल्यांकन करें, और निष्कर्ष दें।

    राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 1992 में गठित वैधानिक निकाय राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना और सरकार को नीति पर परामर्श देना है।

    भूमिका: यह कानूनों की समीक्षा कर संशोधनों की सिफारिश करता है, शिकायतों की जाँच करता है और अत्याचारों का स्वतः संज्ञान लेता है, अभिरक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करता है, मुकदमेबाज़ी का वित्तपोषण करता है, और पारिवारिक महिला लोक अदालतें तथा अनिवासी भारतीय विवाह प्रकोष्ठ चलाता है; जाँच के समय इसके पास दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं।

    इसे दंतहीन क्यों कहा जाता है: इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं और सरकारें उन पर धीमी कार्रवाई करती हैं; इसके अध्यक्ष और सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, प्रायः राजनीतिक संबंधों के साथ, जो निष्पक्षता की धारणा को प्रभावित करता है।

    इसकी अपनी कोई जाँच मशीनरी नहीं है और इसे पुलिस पर निर्भर रहना पड़ता है; महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के पैमाने की तुलना में इसका बजट और कर्मचारी कम हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुँच कमज़ोर है।

    दूसरी ओर, इसके स्वतः संज्ञान हस्तक्षेप, जन सुनवाइयाँ और रिपोर्टें महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को एजेंडे पर बनाए रखती हैं, और न्यायालय तथा कार्यकर्ता इसके निष्कर्षों का उपयोग करते हैं, इसलिए यह पूर्णतः शक्तिहीन नहीं है।

    NCW को दंतहीन के बजाय मृदु शक्ति (soft power) वाला निकाय कहना अधिक उचित है; संवैधानिक दर्जा, निर्धारित मामलों में बाध्यकारी शक्तियाँ, स्वतंत्र चयन प्रक्रिया और सशक्त राज्य आयोग इसे दाँत देंगे।

    उदाहरण 30 (UPSC 2017, 15 अंक): भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित, संवर्धित और सुरक्षित रखने में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका का परीक्षण कीजिए ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

    दृष्टिकोण: तीन शीर्षकों (अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन, रक्षा) के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका का परीक्षण करें: उसका आधार और कार्य, उसके कार्य के उदाहरण, उसकी सीमाएँ बताएँ और निष्कर्ष दें।

    संविधान अनुच्छेद 25-30 के माध्यम से, विशेषकर अनुच्छेद 29 और 30 के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से, अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है; NCM अधिनियम, 1992 से वैधानिक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इन गारंटियों का संस्थागत संरक्षक है, जो समूह-विभेदित अधिकारों (group-differentiated rights, विल किमलिका) के विचार को दर्शाता है।

    छह समुदाय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिसूचित हैं: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और 2014 से जैन।

    संरक्षण: यह अल्पसंख्यक पहचान, भाषा और संस्थाओं के सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और केंद्र तथा राज्यों को उपायों की सिफारिश करता है; अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के लिए अलग निकाय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (2004), है।

    संवर्धन: यह अल्पसंख्यकों के विकास का मूल्यांकन करता है, सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक मुद्दों का अध्ययन करता है, और मुस्लिम पिछड़ेपन पर सच्चर समिति (2006) के निष्कर्षों के आधार पर प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम (2006) जैसे कार्यक्रमों की देखरेख करता है।

    रक्षा: यह दीवानी न्यायालय की शक्तियों के साथ अधिकारों से वंचना की शिकायतों की जाँच करता है, सांप्रदायिक तनाव वाले क्षेत्रों का दौरा करता है, और राज्य सरकारों से रिपोर्ट माँगता है।

    सीमाएँ: इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, इसके सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत हैं, पद प्रायः रिक्त रहते हैं, वार्षिक रिपोर्टें देर से रखी जाती हैं, और इसके पास जाँच शाखा नहीं है; सभी राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग नहीं हैं।

    NCM ने अल्पसंख्यकों की चिंताओं को आधिकारिक एजेंडे पर बनाए रखा है, पर अधिकारों की प्रभावी रक्षा के लिए इसे संवैधानिक दर्जा, स्वतंत्र चयन प्रक्रिया और अनुवर्ती शक्तियाँ चाहिए।

    उदाहरण 31 (UPSC 2016, 15 अंक): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उद्देश्य और भूमिका का विवरण प्रस्तुत कीजिये।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

    दृष्टिकोण: NHRC के उद्देश्यों और भूमिका का परीक्षण करें: उसका कानूनी आधार और संरचना, उद्देश्य, उदाहरण सहित कार्य, सीमाएँ, और समापन आकलन।

    राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं पर संयुक्त राष्ट्र के पेरिस सिद्धांतों (Paris Principles) के अनुरूप मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत 1993 में गठित हुआ; इसके पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे, और इसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं।

    उद्देश्य: मानव अधिकारों, अर्थात संविधान या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं द्वारा गारंटीकृत जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े अधिकारों, की रक्षा के लिए संस्थाओं को सुदृढ़ करना; उल्लंघनों की स्वतंत्र जाँच करना; और मानव अधिकारों की संस्कृति बनाना।

    भूमिका: यह शिकायत पर या स्वतः संज्ञान से लोक सेवकों द्वारा उल्लंघन या लापरवाही की जाँच करता है; यह न्यायालयी कार्यवाहियों में हस्तक्षेप कर सकता है, जेलों का दौरा कर सकता है, कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और मुआवज़े या अभियोजन की सिफारिश कर सकता है।

    इसके दिशानिर्देश हिरासत में मृत्यु और मुठभेड़ हत्याओं की सूचना अनिवार्य करते हैं, इसने बंधुआ मज़दूरी और हाथ से मैला ढोने के विरुद्ध कार्य किया है, और 2002 में गुजरात हिंसा पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

    सीमाएँ: इसकी सिफारिशें सलाहकारी हैं; यह एक वर्ष से पुराने मामलों की जाँच नहीं कर सकता; सशस्त्र बलों के मामले में यह केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट माँग सकता है; और इसके जाँच कर्मचारी पुलिस से आते हैं, जिसकी यह प्रायः जाँच करता है।

    NHRC एक महत्वपूर्ण नैतिक और सलाहकारी प्राधिकरण बन गया है, पर अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए इसे निर्धारित मामलों में बाध्यकारी शक्तियाँ, अपना जाँच संवर्ग और अधिक वित्तीय स्वायत्तता चाहिए।

    उदाहरण 32 (UPSC 2014, 20 अंक): दलितों के विरुद्ध हिंसा को नियंत्रित करने में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की कार्यप्रणाली की विवेचना कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(a)

    दृष्टिकोण: अत्याचारों पर अंकुश में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की कार्यप्रणाली पर चर्चा करें: उसका संवैधानिक आधार और शक्तियाँ, दलितों के विरुद्ध हिंसा पर उसकी कार्रवाई (निगरानी, जाँच, मुआवज़ा, अत्याचार निवारण अधिनियम की समीक्षा), उसकी सीमाएँ, और सुधारों सहित निष्कर्ष।

    आंबेडकर ने नवंबर 1949 में चेताया था कि भारत विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश कर रहा है, जिसमें राजनीतिक समानता है पर सामाजिक असमानता; किल्वेनमणि (1968) से लक्ष्मणपुर बाथे (1997) और खैरलांजी (2006) तक दलितों के विरुद्ध हिंसा वही विरोधाभास दिखाती है।

    89वें संशोधन (2003) द्वारा संयुक्त अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग से अलग किया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) दलितों की रक्षा के लिए उत्तरदायी संवैधानिक निकाय है।

    शक्तियाँ: यह अनुसूचित जातियों के सभी सुरक्षा उपायों की जाँच और निगरानी करता है, अधिकारों से वंचना की विशिष्ट शिकायतों की सुनवाई करता है, और ऐसा करते समय इसके पास दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं; अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत मामलों पर केंद्र और राज्यों को इससे परामर्श करना होता है।

    हिंसा के विरुद्ध कार्य: यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और उसके 1995 के नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है, जिसमें मामलों का पंजीकरण, विशेष न्यायालय, पीड़ितों की राहत और पुनर्वास शामिल हैं।

    इसके सदस्य बड़े अत्याचारों के स्थलों का दौरा करते हैं, जिला अधिकारियों और पुलिस से रिपोर्ट माँगते हैं, FIR दर्ज करने और आरोपियों की गिरफ्तारी पर दबाव डालते हैं, और पीड़ितों तथा गवाहों के लिए मुआवज़े और सुरक्षा की सिफारिश करते हैं।

    संसद के समक्ष रखी गई इसकी रिपोर्टें अत्याचार मामलों में उच्च लंबितता और कम दोषसिद्धि दर को उजागर करती हैं और अनन्य विशेष न्यायालयों की सिफारिश करती हैं, जिनका प्रावधान बाद में अत्याचार निवारण अधिनियम के 2015 के संशोधन ने किया।

    सीमाएँ: इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं; यह उसी पुलिस और राज्य तंत्र पर निर्भर है जिसकी यह निगरानी करता है; इसके क्षेत्रीय कार्यालय कम और कर्मचारी सीमित हैं; इसकी रिपोर्टें प्रायः देर से रखी जाती हैं; और स्थानीय प्रशासन में जातीय पूर्वाग्रह बना हुआ है।

    NCSC ने दलित पीड़ितों को महत्वपूर्ण मंच दिया है और अत्याचारों को राष्ट्रीय एजेंडे पर बनाए रखा है, पर हिंसा पर अंकुश के लिए बाध्यकारी निर्देश, समयबद्ध कार्रवाई रिपोर्टें, समर्पित जाँच शाखा और सबसे बढ़कर जातीय पदानुक्रम के विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है।

    4. संघवाद: संवैधानिक प्रावधान और बदलते केंद्र-राज्य संबंध

    उदाहरण 33 (UPSC 2026, 15 अंक): अनुच्छेद 293 के संदर्भ में केन्द्र-राज्य सम्बन्ध का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संघवादी ढाँचे पर उसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

    दृष्टिकोण: अनुच्छेद 293 और उसके उपयोग का मूल्यांकन करें: प्रावधान स्पष्ट करें, दिखाएँ कि यह आज केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों को कैसे आकार देता है, राजकोषीय अनुशासन और राज्य स्वायत्तता को तौलें, और संघीय निहितार्थों पर निष्कर्ष दें।

    अनुच्छेद 293 राज्य को अपनी संचित निधि की प्रतिभूति पर अपने विधानमंडल द्वारा तय सीमाओं में भारत के भीतर उधार लेने देता है, पर खंड (3) के अनुसार यदि केंद्र से लिया या केंद्र द्वारा गारंटीकृत ऋण बकाया है तो नए ऋण के लिए केंद्र की सहमति आवश्यक है; खंड (4) शर्तें लगाने की अनुमति देता है।

    चूँकि हर राज्य पर केंद्र का ऋण है, सहमति की शर्त सभी पर लागू होती है, इसलिए केंद्र व्यवहार में हर राज्य की वार्षिक शुद्ध उधार सीमा तय करता है, जो हाल में वित्त आयोग की सलाह के अनुरूप राज्य GDP का लगभग 3 प्रतिशत रही है।

    केंद्र ने इस शक्ति का उपयोग नीति को दिशा देने में किया है: 2020 में कोविड काल का अतिरिक्त उधार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और विद्युत क्षेत्र सुधारों जैसी शर्तों से जोड़ा गया, और 2022 से राज्य संस्थाओं के बजट-बाह्य उधार को सीमा में गिना गया।

    केरल ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत मूल वाद में इन सीमाओं को चुनौती दी; 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत नहीं दी पर अनुच्छेद 293 के दायरे के प्रश्न संविधान पीठ को सौंप दिए।

    निहितार्थ: यह प्रावधान राजकोषीय अनुशासन बढ़ाता है और व्यापक आर्थिक स्थिरता की रक्षा करता है, पर यह विषमता उत्पन्न करता है, क्योंकि केंद्र के अपने उधार पर राज्यों का कोई समान नियंत्रण नहीं है, और सशर्त सहमति राज्य विषयों में हस्तक्षेप कर सकती है।

    अंतर-राज्य परिषद या राजकोषीय परिषद जैसे मंच में तय नियम-आधारित, पारदर्शी उधार ढाँचा विवेकशीलता और राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) में सामंजस्य बिठाएगा।

    उदाहरण 34 (UPSC 2025, 15 अंक): भारतीय राजनीति में हाल में हुए परिवर्तनों ने संघवाद की भावना को भारत से विनष्ट नहीं होने दिया है। इस कथन का समुचित उदाहरणों द्वारा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

    दृष्टिकोण: दावे का आलोचनात्मक परीक्षण करें: उन घटनाक्रमों को प्रस्तुत करें जो संघवाद के क्षरण का संकेत देते हैं और जो उसकी दृढ़ता दिखाते हैं, उदाहरणों सहित, और संतुलित निर्णय दें।

    अल्फ्रेड स्टेपन द्वारा एकजुट रखने वाला संघ (holding-together federation) कहा गया भारतीय संघवाद सशक्त केंद्र को संवैधानिक रूप से संरक्षित राज्यों के साथ जोड़ता है; हाल के घटनाक्रमों ने इसकी भावना को क्षीण किया है या नहीं, यह विवादित है।

    तनाव के संकेत: 2019 में राज्य विधानमंडल की सहमति के बिना जम्मू-कश्मीर का केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठन; दिल्ली की सेवाओं पर केंद्र को नियंत्रण देने वाला 2023 का कानून; विपक्ष-शासित राज्यों में राज्यपालों से विवाद; कई राज्यों द्वारा CBI को सामान्य सहमति वापस लेना; और विभाज्य पूल से बाहर बढ़ते उपकर।

    राज्यों ने मुकदमेबाज़ी का भी सहारा लिया है, जैसे उधार सीमा पर केरल और सूखा राहत पर कर्नाटक (2024), जो टकरावपूर्ण संघवाद (confrontational federalism) की ओर झुकाव दिखाता है।

    दृढ़ता के संकेत: GST परिषद मोलभाव और अधिकतर सहमति से कार्य करती है; 15वें वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत रखा; और विपक्षी दल अनेक राज्यों में जीतते और शासन करते रहे हैं।

    न्यायालयों ने संघीय संतुलन की रक्षा की है: तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (अप्रैल 2025) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल विधेयकों पर अनिश्चितकाल तक कार्रवाई नहीं रोक सकते, और 2023 में संसद द्वारा कानून बदलने से पहले उसने सेवाओं पर दिल्ली की निर्वाचित सरकार के नियंत्रण को सही ठहराया।

    अतः कथन आंशिक रूप से ही सत्य है: संघवाद का संस्थागत ढाँचा बना हुआ है, पर पारस्परिक विश्वास की उसकी भावना तनाव में है, और इसे बहाल करने के लिए सक्रिय अंतर-राज्य परिषद और केंद्रीय शक्तियों का परामर्शी उपयोग आवश्यक है।

    उदाहरण 35 (UPSC 2025, 20 अंक): जनसंख्या जनगणना-2027 कराने के निर्णय ने भारत में परिसीमन पर बहस को फिर से शुरु कर दिया है। इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

    दृष्टिकोण: जनगणना 2027 द्वारा फिर से खुली परिसीमन बहस पर चर्चा करें: रोक की संवैधानिक पृष्ठभूमि, समान प्रतिनिधित्व बनाम संघीय न्याय के तर्क, जुड़े मुद्दे (महिला आरक्षण, अनुसूचित जाति/जनजाति सीटें, वित्त), और संभावित समाधान।

    परिसीमन (delimitation) जनगणना के बाद सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनः समायोजन है (अनुच्छेद 82 और 170), जिसे परिसीमन आयोग करता है, जिसके आदेशों पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

    42वें संशोधन (1976) ने जनसंख्या नियंत्रित करने वाले राज्यों को दंडित होने से बचाने के लिए लोकसभा और विधानसभा सीटों का राज्यों के बीच आवंटन 1971 की जनगणना पर स्थिर कर दिया; 84वें संशोधन (2001) ने यह रोक 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ाई, और 87वें संशोधन (2003) ने राज्यों के भीतर सीमाएँ 2001 की जनगणना पर फिर से खींचने की अनुमति दी।

    अगली जनगणना 2027 को संदर्भ वर्ष मानकर, जाति गणना सहित, कराने के निर्णय का अर्थ है कि रोक समाप्त होगी और पाँच दशकों में पहली बार राज्यों के बीच सीटों का पुनः आवंटन संभव होगा।

    पुनः आवंटन के पक्ष में तर्क: एक व्यक्ति, एक मत का सिद्धांत माँग करता है कि सीटें जनसंख्या को प्रतिबिंबित करें; आज अधिक जनसंख्या वाले उत्तरी राज्य का सांसद दक्षिणी राज्य के सांसद से कहीं अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।

    संघीय आपत्ति: जनसांख्यिकीय संक्रमण प्राप्त कर चुके दक्षिणी और कुछ अन्य राज्य अधिक जनसंख्या वाले हिंदी क्षेत्र के हाथों सीटें और प्रभाव खोने से डरते हैं; तमिलनाडु ने मार्च 2025 में रोक बढ़ाने की माँग के लिए कई राज्यों की बैठक बुलाई।

    जुड़े मुद्दे: 106वें संशोधन (2023) के अंतर्गत महिला आरक्षण अगली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा, और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की भी पुनर्गणना होनी है।

    संभावित समाधानों में लोकसभा का विस्तार ताकि कोई राज्य सीटें न खोए, लंबी रोक, किसी राज्य के लाभ पर सीमा, या राज्यों के सदन के रूप में राज्यसभा की भूमिका को सुदृढ़ करना शामिल हैं।

    इस प्रकार परिसीमन लोकतांत्रिक समानता को संघीय संतुलन के सामने खड़ा करता है; राज्यों से संवाद द्वारा प्राप्त सहमतिपूर्ण सूत्र संसद और संघ दोनों की वैधता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

    उदाहरण 36 (UPSC 2023, 20 अंक): क्या भारतीय संघवाद की वास्तविक कार्यप्रणाली भारतीय राज व्यवस्था में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति के अनुरूप है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(a)

    दृष्टिकोण: तर्कपूर्ण उत्तर दें: संविधान की केंद्रीकरण वाली विशेषताओं की पहचान करें, दिखाएँ कि वास्तविक कार्यप्रणाली ने विभिन्न चरणों में उनका पालन या प्रतिरोध कैसे किया, और निष्कर्ष दें कि भारत केंद्रीकृत है पर व्यवहार में संघीय है।

    के.सी. व्हीयर ने भारतीय संविधान को अर्ध-संघीय (quasi-federal) कहा और आइवर जेनिंग्स ने इसमें प्रबल केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघ देखा: अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास, अनुच्छेद 249-253, अनुच्छेद 356, आपात प्रावधान, नियुक्त राज्यपाल, अखिल भारतीय सेवाएँ और एकीकृत न्यायपालिका।

    केंद्रीकरण की पुष्टि करने वाली कार्यप्रणाली: 1950-67 में कांग्रेस के प्रभुत्व और योजना आयोग ने केंद्र को राज्यों को दिशा देने दी; 1967 के बाद एस.आर. बोम्मई (1994) तक अनुच्छेद 356 का सौ से अधिक बार उपयोग हुआ, प्रायः विपक्षी सरकारों के विरुद्ध।

    42वें संशोधन (1976) ने शिक्षा और वनों को समवर्ती सूची में डाला, और केंद्र प्रायोजित योजनाओं ने केंद्र को राज्य विषयों तक फैलाया।

    2014 से केंद्र में एक दल का प्रभुत्व, उपकरों में वृद्धि, सशर्त योजनाएँ, केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग, राज्यपालों से टकराव और 2019 में जम्मू-कश्मीर का केंद्रशासित प्रदेशों में रूपांतरण केंद्रीकरण की चिंताओं को फिर से जगा चुके हैं।

    इसका प्रतिरोध करने वाली कार्यप्रणाली: भाषाई पुनर्गठन (1956) ने क्षेत्रीय पहचानों को स्थान दिया; गठबंधन युग (1989-2014) ने क्षेत्रीय दलों को केंद्र में भागीदार बनाया; और उदारीकरण ने वह बनाया जिसे रुडोल्फ दंपति ने संघीय बाज़ार अर्थव्यवस्था (federal market economy) कहा, जिसमें राज्य निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

    बोम्मई ने संघवाद को मूल ढाँचे का भाग बनाया; सरकारिया आयोग से अंतर-राज्य परिषद (1990) बनी; 14वें वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा 42 प्रतिशत किया; और GST परिषद ने अप्रत्यक्ष करों पर साझा संप्रभुता को संस्थागत रूप दिया।

    राज्य अनुच्छेद 131 के वादों और क्षेत्रीय दलों के माध्यम से भी मोलभाव करते हैं, और न्यायालयों ने राज्यपालों पर अंकुश लगाया है, जैसे 2025 के तमिलनाडु मामले में।

    इस प्रकार वास्तविक कार्यप्रणाली आंशिक रूप से केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों के अनुरूप है, विशेषकर जब एक दल प्रभुत्वशाली हो, पर व्यवस्था ने राजनीति और न्यायालयों के माध्यम से बार-बार संतुलन बहाल किया है; इसे एकात्मक राज्य के बजाय केंद्रीकृत पर मोलभाव करने वाला सहकारी संघवाद (cooperative federalism) कहना सबसे उचित है।

    उदाहरण 37 (UPSC 2022, 15 अंक): अन्तर-राज्य परिषद् के गठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। यह संस्था कहाँ तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुई है?

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

    दृष्टिकोण: अनुच्छेद 263 और 1990 के आदेश के अंतर्गत अंतर-राज्य परिषद की संरचना और कार्य बताएँ, फिर उसके उद्देश्यों के सापेक्ष उसके रिकॉर्ड का आकलन करें और सुधार सुझाएँ।

    अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को लोकहित में अंतर-राज्य परिषद (ISC) स्थापित करने की शक्ति देता है; सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से इसकी स्थापना हुई।

    संरचना: अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री; सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री; अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक; प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री; केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति (1996 से) इसका एजेंडा तैयार करती है।

    कार्य: अनुच्छेद 263 अंतर-राज्य विवादों की जाँच, साझा हित के विषयों की छानबीन और नीति के बेहतर समन्वय की सिफारिश गिनाता है; 1990 के आदेश ने इसे बाद के दो कार्य दिए, विवाद निपटारा नहीं।

    रिकॉर्ड: इसने सरकारिया आयोग की 247 सिफारिशों की जाँच की, जिनमें से अधिकांश सरकार ने स्वीकार कीं, और बाद में पुंछी आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया; इसने मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री के साथ औपचारिक मंच दिया है।

    पर नियमित बैठकों की अपेक्षा के विपरीत इसकी केवल ग्यारह बैठकें हुई हैं, अंतिम 2016 में; इसकी सिफारिशें सलाहकारी हैं, इसका एजेंडा केंद्र तय करता है, और GST परिषद तथा नीति आयोग की शासी परिषद ने इसे पीछे छोड़ दिया है।

    अतः ISC ने अपने उद्देश्य आंशिक रूप से ही प्राप्त किए हैं; बैठकों का निश्चित कैलेंडर, सशक्त स्थायी सचिवालय और विवादों को उठाने की शक्ति इसे सहकारी संघवाद (cooperative federalism) का वास्तविक साधन बनाएँगे।

    उदाहरण 38 (UPSC 2020, 20 अंक): क्या भारत में संघवाद, अपने कार्य प्रणाली में एकात्मक राज्य के रूप में प्रतीत होता है?

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(a)

    दृष्टिकोण: आकलन करें कि क्या भारत व्यवहार में एकात्मक प्रतीत होता है: एकात्मक विशेषताएँ और व्यवहार बताएँ, फिर संघीय विशेषताएँ और प्रतिसंतुलनकारी प्रवृत्तियाँ, और एक चरित्र-चित्रण के साथ निष्कर्ष दें।

    आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि संविधान समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों हो सकता है; अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ कहता है, और के.सी. व्हीयर ने इसे अर्ध-संघीय (quasi-federal) कहा।

    इसे एकात्मक दिखाने वाली विशेषताएँ: संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है; संघ के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं और वह अनुच्छेद 249-253 के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है; राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं और विधेयक आरक्षित कर सकते हैं; अखिल भारतीय सेवाएँ और एकीकृत न्यायपालिका दोनों स्तरों में फैली हैं; और आपातकाल व्यवस्था को एकात्मक बना देता है।

    इस धारणा को पुष्ट करने वाले व्यवहार: 1994 से पहले अनुच्छेद 356 का बार-बार उपयोग, राज्य विषयों में केंद्र प्रायोजित योजनाएँ, राजस्व संग्रह में केंद्र का प्रभुत्व, और हाल में 2019 में जम्मू-कश्मीर का केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठन तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कोविड-19 लॉकडाउन का संचालन।

    फिर भी संघीय मूल वास्तविक है: सातवीं अनुसूची राज्यों को पुलिस, लोक व्यवस्था, कृषि और स्वास्थ्य जैसे अनन्य क्षेत्र देती है; वित्त आयोग केंद्रीय करों का संवैधानिक रूप से निर्धारित हिस्सा हस्तांतरित करता है; और एस.आर. बोम्मई (1994) ने संघवाद को मूल ढाँचे का भाग बनाया और अनुच्छेद 356 को न्यायिक समीक्षा के अधीन किया।

    GST परिषद, जिसमें राज्यों के पास दो-तिहाई मत हैं, साझा संप्रभुता को संस्थागत रूप देती है, और अल्फ्रेड स्टेपन ने भारत को एकजुट रखने वाला संघ कहा जो विषमता के माध्यम से विविधता को स्थान देता है।

    अतः भारत अपनी संवैधानिक संरचना में और संकट या एक दल के प्रभुत्व के क्षणों में एकात्मक प्रतीत होता है, पर सामान्य व्यवहार में केंद्रीकृत, मोलभाव करने वाले संघ के रूप में कार्य करता है; मॉरिस-जोन्स का सौदेबाज़ी संघवाद (bargaining federalism) का विचार इसे एकात्मक राज्य के लेबल से बेहतर व्यक्त करता है।

    उदाहरण 39 (UPSC 2019, 10 अंक): सांविधानिक अधिदेश के बावजूद, अन्तर-राज्य परिषद का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है । व्याख्या कीजिए ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)

    दृष्टिकोण: चर्चा करें कि अनुच्छेद 263 के बावजूद अंतर-राज्य परिषद परिपक्व क्यों नहीं हुई: अधिदेश, उसकी कमज़ोरी के कारण और सुधार बताएँ।

    अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को विवादों की जाँच, साझा हित के विषयों की छानबीन और नीति समन्वय की सिफारिश के लिए अंतर-राज्य परिषद स्थापित करने देता है; यह संविधान के चार दशक बाद, सरकारिया आयोग की सलाह पर केवल 1990 में बनी।

    प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, सभी मुख्यमंत्रियों और छह केंद्रीय मंत्रियों सहित, इसे सहकारी संघवाद (cooperative federalism) का शीर्ष मंच बनना था।

    यह परिपक्व नहीं हुई क्योंकि इसकी बैठकें बहुत कम हुईं, 2016 तक ग्यारह, और यह इसे बुलाने के लिए केंद्र की इच्छा पर निर्भर है; 1990 के आदेश ने विवाद निपटारे को इसके कार्यों से बाहर रखा; और इसकी सिफारिशें सलाहकारी हैं।

    योजना आयोग की राष्ट्रीय विकास परिषद और बाद में नीति आयोग की शासी परिषद तथा GST परिषद ने इसकी भूमिका का बड़ा हिस्सा ले लिया।

    इसे प्रभावी बनाने के लिए नियमित बैठकें, स्थायी सचिवालय, तथा विवादों और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने में भूमिका आवश्यक है, जैसा पुंछी आयोग ने सुझाया।

    उदाहरण 40 (UPSC 2018, 10 अंक): वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.) और 'नीट' का क्रियान्वयन भारत के संघवाद को एक प्रमुख चुनौती है ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

    दृष्टिकोण: टिप्पणी करें कि GST और NEET राज्य स्वायत्तता को कैसे प्रभावित करते हैं: प्रत्येक को स्पष्ट करें, उनसे उठने वाली संघीय चिंताएँ, प्रतितर्क बताएँ, और निष्कर्ष दें।

    वस्तु एवं सेवा कर (101वाँ संशोधन, 2016) ने अनुच्छेद 246A के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं पर संघ और राज्यों की कर शक्तियों को एकत्र किया और GST परिषद (अनुच्छेद 279A) बनाई, जिसमें केंद्र के पास एक-तिहाई और राज्यों के पास दो-तिहाई मत हैं, और निर्णय तीन-चौथाई बहुमत से होते हैं।

    संघीय चिंताएँ: राज्यों ने अधिकांश स्वतंत्र अप्रत्यक्ष कर छोड़ दिए, केवल पाँच वर्ष के लिए गारंटीकृत क्षतिपूर्ति पाई, और दरें बदलने के लिए उन्हें केंद्र के सहयोग की आवश्यकता है; फिर भी परिषद साझा संप्रभुता (pooled sovereignty) और सरकारों के बीच मोलभाव का भी प्रतिनिधित्व करती है।

    एकल राष्ट्रीय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा NEET 2016 से लागू हुई, जब सर्वोच्च न्यायालय ने इसके विरुद्ध अपना 2013 का निर्णय वापस लिया और संसद ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन किया।

    तमिलनाडु जैसे राज्यों ने तर्क दिया कि शिक्षा समवर्ती सूची में है और NEET ग्रामीण तथा राज्य बोर्ड के छात्रों को नुकसान पहुँचाती है; उनके छूट विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली।

    दोनों सुधार राष्ट्रीय एकरूपता और दक्षता के लक्ष्य रखते हैं, पर राज्यों के विकल्प घटाकर संघवाद की परीक्षा लेते हैं; उन्हें बलपूर्वक के बजाय सहकारी बनाए रखने के लिए परामर्श और वंचित राज्यों की सुरक्षा आवश्यक है।

    उदाहरण 41 (UPSC 2018, 15 अंक): भारत में, असममित संघवाद की विवेचना कीजिए ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

    दृष्टिकोण: विषम संघवाद पर चर्चा करें: इसे परिभाषित करें, उदाहरणों सहित भारत में इसके संवैधानिक रूप बताएँ, इसका औचित्य स्पष्ट करें, आलोचनाएँ बताएँ, और निष्कर्ष दें।

    चार्ल्स टार्लटन (1965) से जुड़ा शब्द विषम संघवाद (asymmetric federalism) का अर्थ है कि संघ की सभी इकाइयों के पास समान शक्तियाँ या केंद्र से समान संबंध नहीं होते; अल्फ्रेड स्टेपन ने इसे भारत जैसे एकजुट रखने वाले संघों की विशेषता माना।

    संवैधानिक रूप: अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर को अपना संविधान दिया और केंद्रीय कानूनों के लागू होने को सीमित किया; अनुच्छेद 371 से 371J नागालैंड (371A, नागा प्रथागत विधि और भूमि की रक्षा), मिज़ोरम (371G), सिक्किम (371F) और कर्नाटक के हैदराबाद क्षेत्र (371J) जैसे राज्यों को विशेष प्रावधान देते हैं।

    पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासन बनाती हैं, जिनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के कुछ भागों में स्वायत्त जिला परिषदें हैं।

    केंद्रशासित प्रदेश, अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत दिल्ली, और राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व और विषमता जोड़ते हैं।

    औचित्य: यह भाषाई, जातीय और जनजातीय विविधता को स्थान देता है, विलय पत्र तथा नागा और मिज़ो समझौतों जैसे ऐतिहासिक समझौतों का सम्मान करता है, और 1986 के बाद मिज़ोरम की तरह विद्रोह समाप्त करने में सहायक रहा।

    आलोचनाएँ: यह विशेष दर्जे के बिना राज्यों में असंतोष पैदा कर सकता है, नई माँगों को प्रोत्साहित कर सकता है, और जैसा अनुच्छेद 370 के आलोचकों ने तर्क दिया, एकीकरण और समान अधिकारों में बाधक हो सकता है।

    विषमता ने भिन्नता को स्थान देकर बड़े पैमाने पर भारतीय एकता की सेवा की है; 2019 में अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करके इसका बाद का संशोधन दिखाता है कि यह राजनीतिक रूप से विवादित बनी हुई है।

    उदाहरण 42 (UPSC 2017, 10 अंक): भारतीय संघ सहयोगशील संघ से प्रतिस्पर्धी संघ की ओर अग्रसर हुआ है ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)

    दृष्टिकोण: कथित बदलाव पर टिप्पणी करें: दोनों मॉडलों को परिभाषित करें, 2014 के बाद के उन परिवर्तनों को दिखाएँ जो प्रतिस्पर्धा की ओर संकेत करते हैं, और तर्क दें कि सहयोग और प्रतिस्पर्धा साथ-साथ चलते हैं।

    ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा भारत के लिए प्रयुक्त सहकारी संघवाद (cooperative federalism) का अर्थ है केंद्र और राज्यों का साझा संस्थाओं के माध्यम से मिलकर कार्य करना; प्रतिस्पर्धी संघवाद (competitive federalism) का अर्थ है राज्यों का निवेश और बेहतर शासन परिणामों के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करना।

    यह बदलाव 1991 के उदारीकरण से शुरू हुआ, जिसने राज्यों को निवेशकों को आकर्षित करने की स्वतंत्रता दी, और 2015 के बाद गति पकड़ी जब नीति आयोग ने सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के घोषित उद्देश्य के साथ योजना आयोग का स्थान लिया।

    14वें वित्त आयोग के अधिक अबद्ध हस्तांतरण ने राज्यों को अधिक स्वतंत्रता दी, और व्यापार सुगमता सूचकांक जैसी रैंकिंग ने राज्यों को सुधारों पर प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित किया।

    फिर भी सहयोग समाप्त नहीं हुआ है: GST परिषद (2016) भारत का अब तक का सबसे सघन सहकारी मंच है, और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अब भी संयुक्त वित्तपोषण आवश्यक है।

    आलोचक चेताते हैं कि प्रतिस्पर्धा धनी राज्यों के पक्ष में जाती है; अतः भारत एक मॉडल को दूसरे से बदलने के बजाय मिश्रण की ओर बढ़ा है, जिसे कभी-कभी सहयोगी-प्रतिस्पर्धी संघवाद कहा जाता है।

    उदाहरण 43 (UPSC 2016, 10 अंक): केन्द्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन की दार्शनिकता में और प्रशासन का पुनः निर्धारण किये जाने की आवश्यकता है।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

    दृष्टिकोण: टिप्पणी करें कि क्या शक्तियों के वितरण का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है: वर्तमान योजना और उसका दर्शन, समीक्षा के कारण, और सुधार की दिशा स्पष्ट करें।

    सातवीं अनुसूची की तीन सूचियाँ, संघ के पास अवशिष्ट शक्तियाँ और समवर्ती सूची पर संघीय कानून की सर्वोच्चता विभाजन के बाद एकता के लिए सशक्त केंद्र के दर्शन को दर्शाती हैं, जिसे के.सी. व्हीयर ने अर्ध-संघीय (quasi-federal) कहा।

    अब पुनर्मूल्यांकन का तर्क इसलिए दिया जाता है क्योंकि समवर्ती सूची बढ़ी है (42वें संशोधन ने शिक्षा और वनों को इसमें डाला), और केंद्र प्रायोजित योजनाओं तथा सशर्त अनुदानों ने केंद्र को राज्य विषयों तक फैलाया है।

    प्रशासन में भी तनाव है: राज्य राज्यपालों की भूमिका, केंद्रीय बलों और केंद्रीय एजेंसियों की तैनाती की शिकायत करते हैं, जबकि केंद्र पुलिस और आपदा प्रबंधन में राज्यों की कमज़ोर क्षमता की ओर इंगित करता है।

    सरकारिया (1988) और पुंछी (2010) आयोगों ने समवर्ती विषयों पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श, अनुच्छेद 356 का संयमित उपयोग और सशक्त अंतर-राज्य परिषद की सिफारिश की।

    पुनर्मूल्यांकन का मार्गदर्शक सिद्धांत सहायकता (subsidiarity) होना चाहिए: विषयों और वित्त को उस स्तर पर देना जो उन्हें सबसे अच्छी तरह सँभाल सके, स्थानीय निकायों सहित, जबकि राष्ट्रीय मामलों में संघ को सशक्त रखना।

    उदाहरण 44 (UPSC 2015, 10 अंक): भारत में सहकारी परिसंघवाद

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

    दृष्टिकोण: एक संक्षिप्त टिप्पणी: सहकारी संघवाद को परिभाषित करें, भारत में इसके संवैधानिक और संस्थागत आधार, वर्तमान साधन, सीमाएँ, और संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

    सहकारी संघवाद (cooperative federalism) वह मॉडल है जिसमें केंद्र और राज्य बंद खानों में काम करने के बजाय दायित्व साझा करते हैं और संयुक्त संस्थाओं के माध्यम से कार्य करते हैं; ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान का वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग किया।

    इसके संवैधानिक आधारों में समवर्ती सूची, अंतर-राज्य परिषद पर अनुच्छेद 263, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदें, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के हस्तांतरण और अखिल भारतीय सेवाएँ शामिल हैं।

    2015 में नीति आयोग ने सभी मुख्यमंत्रियों की शासी परिषद और सहकारी तथा प्रतिस्पर्धी संघवाद के नारे के साथ योजना आयोग का स्थान लिया, और प्रस्तावित GST परिषद करों पर साझा निर्णय-निर्माण का वादा करती है।

    इसकी सीमाएँ हैं वित्त और एजेंडा तय करने में केंद्र का प्रभुत्व, अंतर-राज्य परिषद की दुर्लभ बैठकें और विभिन्न दलों की सरकारों के बीच राजनीतिक टकराव।

    अतः सहकारी संघवाद भारत का संवैधानिक आदर्श है, और इसका व्यवहार दोनों स्तरों की सरकारों के बीच वास्तविक परामर्श और विश्वास (trust) पर निर्भर है।

    उदाहरण 45 (UPSC 2015, 15 अंक): भारत में केन्द्र-राज्य संबंधों में विवादित क्षेत्रों को चिह्नित कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(b)

    दृष्टिकोण: विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय और राजनीतिक शीर्षकों के अंतर्गत केंद्र-राज्य संबंधों के मुख्य विवादित क्षेत्रों की पहचान करें, उदाहरणों सहित, और आयोगों द्वारा सुझाए गए सुधारों के साथ निष्कर्ष दें।

    सशक्त केंद्र के साथ बनाए गए भारत के संघ ने बार-बार तनाव उत्पन्न किया है, जो राजमन्नार समिति रिपोर्ट (तमिलनाडु, 1971), आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973) और पश्चिम बंगाल ज्ञापन (1977) जैसे दस्तावेज़ों में व्यक्त हुआ।

    राज्यपाल का पद: राज्य से परामर्श के बिना नियुक्ति, दलों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने में विवेक, राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना (अनुच्छेद 200-201), और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने वाली रिपोर्टें।

    अनुच्छेद 356: एस.आर. बोम्मई (1994) द्वारा उद्घोषणाओं को समीक्षा-योग्य बनाने तक सौ से अधिक बार उपयोग, प्रायः विपक्षी सरकारों के विरुद्ध; उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसी बर्खास्तगियाँ विवादित बनी रहीं।

    विधायी और प्रशासनिक क्षेत्र: समवर्ती सूची का विस्तार, राज्य विषयों पर संघीय कानून, राज्य की सहमति के बिना केंद्रीय बलों की तैनाती, प्रस्तावित राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी केंद्र (2012), और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग।

    वित्तीय क्षेत्र: संघ के राजस्व और राज्यों के दायित्वों के बीच ऊर्ध्वाधर असंतुलन, अनुच्छेद 282 के अंतर्गत विवेकाधीन अनुदान, सशर्त केंद्र प्रायोजित योजनाएँ, और प्रस्तावित GST की संरचना।

    अन्य विवादित क्षेत्रों में अंतर-राज्य नदी विवाद, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर दोहरा नियंत्रण, और विशेष श्रेणी दर्जे की माँगें शामिल हैं।

    सरकारिया और पुंछी आयोगों ने निष्पक्ष राज्यपाल, अनुच्छेद 356 का संयमित उपयोग, समवर्ती विषयों पर परामर्श और सक्रिय अंतर-राज्य परिषद की सिफारिश की; इन्हें लागू करना टकराव को सहकारी संघवाद में बदल देगा।

    5. एकीकरणवादी प्रवृत्तियाँ, क्षेत्रीय आकांक्षाएँ और अंतर्राज्यीय विवाद

    उदाहरण 46 (UPSC 2026, 20 अंक): भारत में अंतर-राज्यीय जल विवादों के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

    दृष्टिकोण: कारणों और परिणामों पर चर्चा करें: संक्षेप में संवैधानिक और कानूनी ढाँचा दें, कारणों (संवैधानिक, जलवैज्ञानिक, राजनीतिक, संस्थागत) का विश्लेषण करें, फिर परिणाम, उदाहरणों सहित, और सुधारों के साथ समाप्त करें।

    भारत की अधिकांश प्रमुख नदियाँ राज्य सीमाएँ पार करती हैं; जल राज्य सूची का विषय है (प्रविष्टि 17, सूची II) पर अंतर-राज्य नदियों के संघीय विनियमन के अधीन है (प्रविष्टि 56, सूची I), और अनुच्छेद 262 अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के साथ न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय का प्रावधान करता है, जिनके निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की डिक्री की तरह बाध्यकारी हैं।

    कारण: सिंचाई, पेयजल और उद्योग की बढ़ती माँग, अनिश्चित मानसून और जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर, विशेषकर घाटे के वर्षों में, बँटवारे को शून्य-योग प्रतियोगिता बना देती है; ऊपरी राज्य प्रवाह नियंत्रित करते हैं जबकि निचले राज्य पूर्व उपयोग का दावा करते हैं, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी में।

    जल एक भावनात्मक क्षेत्रीय मुद्दा भी है, इसलिए दल राज्य के रक्षक दिखने की होड़ करते हैं, जिससे समझौता महँगा हो जाता है; सतलुज-यमुना लिंक नहर अब भी नहीं बनी, क्योंकि पंजाब की राजनीति सर्वोच्च न्यायालय की डिक्रियों का प्रतिरोध करती है।

    संस्थागत कारणों में विश्वसनीय साझा आँकड़ों का अभाव, नदी बेसिन संगठनों की कमी, और दशकों लेने वाले न्यायाधिकरण शामिल हैं, जैसे कावेरी न्यायाधिकरण ने अंतिम निर्णय देने में 17 वर्ष (1990-2007) लिए।

    परिणाम: हिंसा और आंदोलन, जैसे 1991 में कर्नाटक में तमिल-विरोधी दंगे और 2016 में बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन; बाँधों और नहरों में विलंब करने वाली लंबी अनिश्चितता; और घाटे के वर्षों में किसानों का संकट।

    संघीय विश्वास क्षीण होता है, राज्य निर्णयों की अवहेलना करते या उन्हें टालते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय बार-बार खिंचता है, जैसे 2018 के कावेरी निर्णय में, जिसने आवंटन बदला और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ।

    सुधारों में निश्चित समय-सीमा वाला एकल स्थायी न्यायाधिकरण (2019 के एक संशोधन विधेयक में प्रस्तावित), नदी बेसिन प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल आँकड़ा प्रणाली, और अंतर-राज्य परिषद जैसे निकायों के माध्यम से सहकारी जल शासन (cooperative water governance) शामिल हैं, जो जल को राज्य की संपत्ति के बजाय साझा संसाधन माने।

    उदाहरण 47 (UPSC 2025, 10 अंक): 2019 के पश्चात् जम्मू और काश्मीर में बदलते राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को रेखांकित कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

    दृष्टिकोण: प्रमुख कारकों को रेखांकित करें: 2019 का संवैधानिक परिवर्तन और उसकी न्यायिक पुष्टि, परिसीमन और चुनाव, सुरक्षा, क्षेत्रीय विभाजन और राज्य के दर्जे का प्रश्न, संक्षिप्त आकलन के साथ समाप्त करें।

    संवैधानिक परिवर्तन: अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय किया गया और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने दो केंद्रशासित प्रदेश बनाए, विधानमंडल सहित जम्मू-कश्मीर और बिना विधानमंडल के लद्दाख; सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 में इसे सही ठहराया और शीघ्र चुनाव तथा राज्य का दर्जा बहाल करने को कहा।

    चुनावी पुनर्संरचना: परिसीमन आयोग (2022) ने विधानसभा सीटें 90 कीं, जम्मू को 43 और कश्मीर को 47, जबकि नए अधिवास नियमों और पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति दर्जे (2024) ने राजनीतिक जनाधारों को नया आकार दिया।

    2024 के विधानसभा चुनावों ने, उच्च मतदान के साथ, उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाई, जो क्षेत्रीय दलों के पुनरुत्थान को दिखाता है, यद्यपि उपराज्यपाल के पास प्रमुख शक्तियाँ बनी हुई हैं।

    सुरक्षा निर्णायक बनी हुई है: उग्रवाद जम्मू क्षेत्र की ओर खिसका, और अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले ने पाकिस्तान के साथ तनाव फिर बढ़ाया।

    राज्य के दर्जे की माँग (statehood demand), छठी अनुसूची के संरक्षण के लिए लद्दाख का आंदोलन, और जम्मू-कश्मीर क्षेत्रीय विभाजन उस परिदृश्य को आकार देते रहेंगे जो विशेष दर्जे से एकीकरण की ओर तो बढ़ा है, पर अभी पूर्ण सामान्य स्थिति तक नहीं पहुँचा।

    उदाहरण 48 (UPSC 2021, 15 अंक): क्या आपके विचार में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जिस आधार पर नए राज्यों के निर्माण की माँग उठाई गई है, उसमें आनुक्रमिक परिवर्तन हुआ है? व्याख्या कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(b)

    दृष्टिकोण: बदलाव को स्पष्ट करें: समय के साथ नए राज्यों की माँगों के आधार (भाषा, जातीयता और जनजातीय पहचान, विकास और शासन) उदाहरणों सहित दिखाएँ, और आकलन करें कि इस बदलाव का क्या अर्थ है।

    हाँ, आधार बदला है। अनुच्छेद 3 संसद को साधारण कानून से राज्य बनाने देता है, इसलिए क्षेत्रीय माँगों के उत्तर में भारत का मानचित्र कई बार बदला गया है।

    भाषा (1950-1960 का दशक): 1952 में पोट्टि श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद आंध्र राज्य बना (1953); राज्य पुनर्गठन आयोग (1955) ने भाषा को प्रमुख मानदंड स्वीकार किया, जिसके बाद बंबई (1960) और पंजाब (1966) का विभाजन हुआ।

    जातीयता और जनजातीय पहचान (1960-1980 का दशक): नागालैंड (1963), मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा (1972) तथा मिज़ोरम (1987) जनजातीय पहचानों को स्थान देने के लिए, प्रायः विद्रोह के बाद, बनाए गए, और झारखंड की माँग आदिवासी पहचान पर आधारित थी।

    विकास और शासन (2000 से): छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड (2000) को क्षेत्रीय पिछड़ेपन, दूरस्थ राजधानियों की उपेक्षा और प्रशासनिक दक्षता के आधार पर उचित ठहराया गया; तेलंगाना (2014) जल, निधि और नौकरियों पर शिकायतों पर बना, यद्यपि तेलुगु दोनों क्षेत्रों की साझा भाषा थी।

    विदर्भ और बुंदेलखंड जैसी वर्तमान माँगें विकास पर आधारित हैं, जबकि गोरखालैंड और बोडोलैंड जातीय और आर्थिक दावों का मिश्रण हैं; उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2011 के राज्य को चार भागों में बाँटने के प्रस्ताव ने शासन का हवाला दिया।

    आंबेडकर ने थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स (1955) में बड़े राज्यों को बाँटने का तर्क दिया था, और यह बदलाव क्षेत्रवाद की भाषा में पहचान (identity) से विकास (development) की ओर गति दिखाता है।

    यह बदलाव एक परिपक्व होते संघ को दर्शाता है जिसमें क्षेत्रीय आकांक्षाएँ संघ के भीतर शासन और न्याय की भाषा में व्यक्त होती हैं, यद्यपि वस्तुनिष्ठ मानदंड तय करने के लिए दूसरे पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता हो सकती है।

    उदाहरण 49 (UPSC 2020, 10 अंक): अंतर राज्य विवादों को निपटाने के लिए तंत्र

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

    दृष्टिकोण: एक संक्षिप्त टिप्पणी: अंतर-राज्य विवादों के निपटारे के संवैधानिक, वैधानिक और राजनीतिक तंत्र उदाहरणों सहित बताएँ, और उनकी प्रभावशीलता का आकलन करें।

    न्यायिक तंत्र: अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को संघ और राज्यों के बीच या राज्यों के आपसी कानूनी विवादों में मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

    नदी जल: अनुच्छेद 262 और अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 न्यायाधिकरणों का प्रावधान करते हैं, जैसे कावेरी, कृष्णा, नर्मदा और महादयी के लिए, जिनके निर्णय बाध्यकारी हैं; नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 सलाहकार बोर्डों की अनुमति देता है।

    विचार-विमर्श के मंच: अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263), केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पाँच क्षेत्रीय परिषदें, और पूर्वोत्तर परिषद परामर्श को बढ़ावा देती हैं।

    राजनीतिक और प्रशासनिक साधन: बेलगावी पर महाजन आयोग (1966) जैसे सीमा आयोग, और असम तथा उसके पड़ोसियों के बीच जैसे विवादों में केंद्रीय मध्यस्थता।

    ये तंत्र विलंब, कमज़ोर प्रवर्तन, जैसे सतलुज-यमुना लिंक नहर में, और राजनीतिक प्रतिरोध से ग्रस्त हैं; समयबद्ध न्यायाधिकरण और अंतर-राज्य परिषद का सक्रिय उपयोग सहकारी संघवाद (cooperative federalism) को अधिक प्रभावी बनाएँगे।

    उदाहरण 50 (UPSC 2018, 15 अंक): उत्तर-पूर्व भारत में, नृजातीय संघर्षों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

    दृष्टिकोण: आलोचनात्मक परीक्षण करें: पूर्वोत्तर की विविधता और प्रमुख जातीय संघर्ष बताएँ, उनके कारणों का विश्लेषण करें, राज्य की प्रतिक्रियाओं (समझौते, स्वायत्तता, AFSPA) का आकलन करें, और निष्कर्ष दें।

    संकीर्ण सिलीगुड़ी गलियारे से शेष भारत से जुड़े और दो सौ से अधिक समुदायों के निवास पूर्वोत्तर में पृथकतावादी विद्रोह से लेकर भूमि और होमलैंड पर जातीय समूहों के बीच टकराव तक के संघर्ष देखे गए हैं।

    प्रमुख संघर्ष: 1950 के दशक से संप्रभु या वृहत् नगालिम के लिए नागा आंदोलन; अवैध प्रवास के विरुद्ध असम आंदोलन (1979-85), जिसमें नेल्ली नरसंहार (1983) शामिल है; बोडो-आदिवासी और बोडो-मुस्लिम हिंसा, जैसे 2012 में कोकराझार में; 1990 के दशक में मणिपुर में नागा-कुकी संघर्ष; और त्रिपुरा में जनजातीय-बंगाली तनाव।

    कारण: इनर लाइन के माध्यम से औपनिवेशिक अलगाव, सीमित भूमि पर परस्पर व्यापी होमलैंड दावे, जनसांख्यिकी बदलने वाला प्रवास, अल्पविकास और बेरोज़गारी, और वह जिसे संजीब बरुआ स्थायी अव्यवस्था (durable disorder) कहते हैं, जहाँ जातीय सशस्त्र समूह और राज्य का उग्रवाद-विरोधी अभियान एक-दूसरे को पोषित करते हैं।

    राज्य की प्रतिक्रियाएँ: नए राज्यों और छठी अनुसूची परिषदों के माध्यम से समायोजन, असम समझौता (1985), मिज़ो समझौता (1986), जिसने विद्रोह समाप्त किया, और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बनाने वाला 2003 का बोडो समझौता जैसे समझौते, तथा नागा फ्रेमवर्क समझौता (2015)।

    आलोचना: सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 ने अलगाव पैदा किया है, जिसका प्रतीक इरोम शर्मिला का लंबा अनशन है; एक समूह के समझौते प्रायः दूसरों को भड़काते हैं, और होमलैंड की राजनीति क्षेत्रों के भीतर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाती है।

    अतः पूर्वोत्तर के जातीय संघर्ष पहचान, भूमि और शासन में निहित हैं; स्थायी शांति के लिए समावेशी स्वायत्तता व्यवस्थाएँ, स्वायत्त क्षेत्रों के भीतर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, AFSPA की चरणबद्ध वापसी और स्थानीय समुदायों के नेतृत्व में विकास आवश्यक है।

    उदाहरण 51 (UPSC 2016, 10 अंक): सांस्कृतिक और क्षेत्रीय भिन्नताएं वे स्थायी आधार हैं जिन पर भारत में राजनीति खेली जाती है।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)

    दृष्टिकोण: कथन पर टिप्पणी करें: दिखाएँ कि सांस्कृतिक और क्षेत्रीय भिन्नताएँ भारतीय राजनीति को कैसे आकार देती हैं, अन्य परस्पर-काटते आधारों से इसे संशोधित करें, और राज्य-राष्ट्र के विचार के साथ निष्कर्ष दें।

    भारत की भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय विविधता ने स्वतंत्रता के बाद से उसकी राजनीति को आकार दिया है: राज्यों का भाषाई पुनर्गठन (1956), द्रविड़ आंदोलन, और DMK, TDP तथा BJD जैसे क्षेत्रीय दलों का उदय दिखाते हैं कि क्षेत्र और संस्कृति लामबंदी के स्थायी आधार हैं।

    सेलिग हैरिसन ने 1960 में आशंका जताई थी कि ऐसी भिन्नताएँ भारत को खंडित कर देंगी, और 1967 के बाद रजनी कोठारी द्वारा वर्णित कांग्रेस प्रणाली के पतन ने अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों को सत्ता में पहुँचाया।

    पॉल ब्रास ने दिखाया कि ये पहचानें स्थिर नहीं हैं बल्कि अभिजनों द्वारा चुनी और लामबंद की जाती हैं, जो बताता है कि वे राजनीतिक रूप से प्रभावी क्यों बनी रहती हैं।

    किंतु ये एकमात्र आधार नहीं हैं: जाति, वर्ग, धर्म, विकास और नेतृत्व क्षेत्रों को काटते हैं, और राष्ट्रीय दल तथा राष्ट्रीय चुनाव महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

    भारत ने इन भिन्नताओं को लिंज़, स्टेपन और यादव के शब्दों में राज्य-राष्ट्र (state-nation) के रूप में, दमन के बजाय संघीय संघ के भीतर समायोजन (accommodation) द्वारा सँभाला है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • पंचायतों में महिलाओं पर छह अलग-अलग वर्षों (2014, 2017, 2018, 2020, 2025, 2026) में प्रश्न पूछा गया है; अनुच्छेद 243D, 50 प्रतिशत आरक्षण वाले राज्य, चट्टोपाध्याय-डुफ्लो के प्रमाण, ऐन फिलिप्स की उपस्थिति की राजनीति, और प्रॉक्सी शासन तथा उसके उपाय सदा साथ रखें।
    • अधिकांश पंचायती राज प्रश्न "आकलन करें", "क्या आप सोचते हैं" या "किस सीमा तक" का प्रयोग करते हैं; परीक्षक राजनीतिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के अंतर, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा बताई गई 3F की कमी, ग्राम सभा, पेसा, केरल के उदाहरण और संतुलित निष्कर्ष को अंक देते हैं।
    • संस्थाओं (निर्वाचन आयोग, CAG, NHRC, NCW, NCM, NCSC, NCBC) के लिए एक ढाँचा अपनाएँ: आधार, संरचना और स्वतंत्रता की सुरक्षाएँ, कार्य और शक्तियाँ, उदाहरण सहित रिकॉर्ड, सीमाएँ, सुधार; इन्हें क्षैतिज जवाबदेही (ओ'डोनेल) के रूप में प्रस्तुत करें और अनूप बरनवाल (2023) तथा 2023 के नियुक्ति कानून जैसे हाल के आधार उपयोग करें।
    • संघवाद के प्रश्न बार-बार परखते हैं कि क्या भारत केंद्रीकृत हो रहा है: विचारकों (व्हीयर, ऑस्टिन, मॉरिस-जोन्स, स्टेपन, रुडोल्फ दंपति), आयोगों (सरकारिया, पुंछी), मामलों (एस.आर. बोम्मई, 2025 का तमिलनाडु राज्यपाल मामला) और GST परिषद, अनुच्छेद 293 की उधार सीमाएँ, अंतर-राज्य परिषद तथा जनगणना 2027 के बाद परिसीमन जैसे वर्तमान मुद्दों को जोड़ें।
    • क्षेत्रीय प्रश्नों में क्षेत्रवाद को पृथकतावाद से अलग करें, नए राज्यों की माँग के आधार में भाषा से विकास की ओर बदलाव दिखाएँ, लिंज़, स्टेपन और यादव का राज्य-राष्ट्र का विचार उपयोग करें, और जल विवादों के लिए अनुच्छेद 262, 1956 के अधिनियम और कावेरी मामले का उल्लेख करें।
    • आम गलतियाँ हैं मूल्यांकन के बिना प्रावधान गिनाना, दो-भाग वाले प्रश्नों के दूसरे भाग की उपेक्षा, हाल के उदाहरणों का अभाव, और शब्द-सीमा से आगे जाना; सुधार सहित संक्षिप्त, प्रमाण-आधारित निष्कर्ष अतिरिक्त वर्णन से अधिक अंक दिलाता है।

    क्या आप जानते हैं?

    • पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959, गांधी जयंती के दिन, राजस्थान के नागौर में शुरू हुआ, और इससे अंततः उपजा पंचायतों में महिलाओं का विषय अब इस अध्याय के UPSC प्रश्नों में सबसे अधिक दोहराया जाने वाला विचार है।

    राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (वैकल्पिक विषय): सभी अध्याय

    1. परीक्षा स्वरूप, पाठ्यक्रम और रणनीति
    2. राजनीतिक सिद्धांत और राज्य के सिद्धांत
    3. न्याय, समानता और अधिकार
    4. लोकतंत्र, शक्ति और राजनीतिक विचारधाराएँ
    5. भारतीय राजनीतिक चिंतन
    6. पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन
    7. भारतीय राष्ट्रवाद और संविधान का निर्माण
    8. संविधान और शासन के अंग
    9. जमीनी लोकतंत्र, सांविधिक संस्थाएँ और संघवाद
    10. नियोजन, सामाजिक विभाजन, दलीय व्यवस्था और सामाजिक आंदोलन
    11. तुलनात्मक राजनीति
    12. अंतरराष्ट्रीय संबंधों के उपागम और प्रमुख अवधारणाएँ
    13. बदलती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली
    14. संयुक्त राष्ट्र, क्षेत्रवाद और वैश्विक सरोकार
    15. भारतीय विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता और दक्षिण एशिया
    16. भारत और विश्व

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