राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (वैकल्पिक विषय) · UPSC नोट्स (हिंदी में)
संविधान और शासन के अंग — राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (वैकल्पिक विषय) नोट्स
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 6 विषय.
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प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, तथा नीति निदेशक तत्व
प्रस्तावना संविधान के स्रोत (जनता) और लक्ष्यों (न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व) को बताती है; मौलिक अधिकार (भाग III, अनुच्छेद 12–35) राज्य पर न्यायालय में प्रवर्तनीय सीमाएँ हैं; नीति निदेशक तत्व (भाग IV, अनुच्छेद 36–51) अप्रवर्तनीय पर शासन में मूलभूत हैं; और मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51क, 1976 में जोड़े गए) नागरिकों को उनके नागरिक दायित्वों की याद दिलाते हैं। ऑस्टिन ने भाग III और IV को मिलाकर संविधान की अंतरात्मा कहा, और न्यायालय इन्हें प्रतिद्वंद्वी मानने से आगे बढ़कर इन्हें सामंजस्य में पढ़ने लगे हैं।
1. प्रस्तावना
स्रोत: नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव (22 जनवरी 1947 को स्वीकृत) पर आधारित; यह हम, भारत के लोग से आरंभ होती है और संप्रभुता (sovereignty) जनता में स्थापित करती है।
राज्य का स्वरूप: संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य; समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द तथा एकता खंड में अखंडता, 42वें संशोधन (1976) से जोड़े गए।
उद्देश्य: न्याय (justice) (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), स्वतंत्रता (liberty) (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की), समानता (equality) (प्रतिष्ठा और अवसर की), और व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व।
विवरण: के.एम. मुंशी ने इसे गणराज्य की राजनीतिक जन्मकुंडली कहा; एन.ए. पालकीवाला ने इसे संविधान का पहचान-पत्र बताया; अर्नेस्ट बार्कर ने इसे अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी (1951) के आरंभ में उद्धृत किया।
क्या यह संविधान का भाग है: बेरुबारी संदर्भ (1960) ने कहा नहीं; केशवानंद भारती (1973) ने माना कि यह संविधान का भाग और उसके मूल ढाँचे की कुंजी है, यद्यपि यह शक्ति का स्रोत नहीं और स्वयं में प्रवर्तनीय नहीं है।
2024 की चुनौती: नवंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने 1976 में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जोड़ने को चुनौती देने वाली याचिकाएँ खारिज कीं और माना कि संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक विस्तृत है।
2. मौलिक अधिकार: संरचना और दर्शन
छह समूह: समानता (अनुच्छेद 14–18), स्वतंत्रता (19–22), शोषण के विरुद्ध (23–24), धर्म की स्वतंत्रता (25–28), सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (29–30), और संवैधानिक उपचार (32)।
संपत्ति का अधिकार: मूलतः अनुच्छेद 19(1)(च) और 31; 44वें संशोधन (1978) से भाग III से हटाकर अनुच्छेद 300क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया।
सैद्धांतिक आधार: मुख्यतः आइज़ाया बर्लिन के अर्थ में नकारात्मक स्वतंत्रता, अर्थात राज्य पर सीमाएँ, पर कुछ अधिकार, जैसे अनुच्छेद 15(4), 17, 21क और 23, सकारात्मक कार्रवाई की माँग करते हैं और निजी व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं।
अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य: न्यायालयों ने अजय हसिया (1981) जैसे मामलों के परीक्षणों से सरकारी नियंत्रण वाले निकायों को भी राज्य में शामिल किया।
अनुच्छेद 13: मौलिक अधिकारों से असंगत कानून उस सीमा तक शून्य हैं, यही न्यायिक पुनर्विलोकन का पाठ्य आधार है।
अनुच्छेद 32: आंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा, क्योंकि उपचार के बिना अधिकार अर्थहीन है; रिटों में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा शामिल हैं।
3. न्यायालयों द्वारा अधिकारों का विस्तार
अनुच्छेद 21: ए.के. गोपालन (1950) की संकीर्ण व्याख्या से मेनका गांधी (1978) तक, जहाँ प्रक्रिया का उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होना आवश्यक हुआ और अनुच्छेद 14, 19 और 21 जुड़ गए, जिसे स्वर्णिम त्रिभुज कहते हैं।
अनुच्छेद 21 में पढ़े गए नए अधिकार: आजीविका (ओल्गा टेलिस, 1985), शीघ्र सुनवाई (हुसैनारा खातून, 1979), स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा (उन्नीकृष्णन, 1993, बाद में 86वें संशोधन, 2002 से अनुच्छेद 21क), और निजता (के.एस. पुट्टस्वामी, 2017, नौ न्यायाधीश)।
समानता: इंद्रा साहनी (1992) ने 50 प्रतिशत सीमा और क्रीमी लेयर अपवर्जन के साथ ओबीसी आरक्षण को वैध माना; जनहित अभियान (2022) ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के आरक्षण वाले 103वें संशोधन (2019) को वैध ठहराया।
गरिमा और स्वायत्तता: नवतेज सिंह जौहर (2018) ने सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराधमुक्त किया; शायरा बानो (2017) ने तत्काल तीन तलाक को निरस्त किया; जोसेफ शाइन (2018) ने व्यभिचार अपराध को रद्द किया।
सीमाएँ: अनुच्छेद 19(2)–(6) के युक्तियुक्त प्रतिबंध; अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरोध; आपातकाल में प्रवर्तन का निलंबन (अनुच्छेद 358, 359), यद्यपि 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन से सुरक्षित किया।
4. राज्य के नीति निदेशक तत्व
स्रोत: आयरलैंड के संविधान (1937) से प्रेरित, जिसने स्पेनिश परंपरा से लिया था; अनुच्छेद 37 इन्हें अप्रवर्तनीय पर देश के शासन में मूलभूत घोषित करता है।
समाजवादी तत्व: अनुच्छेद 38 (न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, असमानता में कमी), अनुच्छेद 39 (पर्याप्त आजीविका, संसाधनों का वितरण, समान वेतन, धन संकेंद्रण की रोकथाम), अनुच्छेद 39क (विधिक सहायता), अनुच्छेद 41, 42, 43 (निर्वाह मज़दूरी)।
गांधीवादी तत्व: अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायत), अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योग), अनुच्छेद 46 (कमज़ोर वर्ग), अनुच्छेद 47 (मद्यनिषेध), अनुच्छेद 48 (गो-संरक्षण)।
उदार-बौद्धिक तत्व: अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता), अनुच्छेद 45 (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल), अनुच्छेद 48क (पर्यावरण, 1976 में जोड़ा गया), अनुच्छेद 50 (कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण), अनुच्छेद 51 (अंतरराष्ट्रीय शांति)।
सभा में बहस: के.टी. शाह को प्रायः यह कहते उद्धृत किया जाता है कि ये ऐसे बैंक पर चेक हैं जो बैंक के संसाधन अनुमति दें तब देय है; आंबेडकर ने उत्तर दिया कि ये निर्देशों के साधन हैं और मतदाता सरकारों को इनके प्रति उत्तरदायी ठहराएँगे।
क्रियान्वयन: भूमि सुधार, 73वाँ और 74वाँ संशोधन (1992), विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987), मनरेगा (2005) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009), सभी नीति निदेशक तत्वों को लागू करते हैं।
समान नागरिक संहिता: शाह बानो (1985) ने इसका आग्रह किया; उत्तराखंड ने 2024 में अपनी समान नागरिक संहिता बनाई, जो जनवरी 2025 में लागू हुई, जिससे अनुच्छेद 44 पर बहस फिर जीवित हुई।
5. मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों का संबंध
संघर्ष का चरण: मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइराजन (1951) ने कहा कि नीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों के अधीन हैं, जिससे पहला संशोधन और अनुच्छेद 15(4) आया।
संसद की प्रतिक्रिया: 25वें संशोधन (1971) ने अनुच्छेद 31ग जोड़ा, जो अनुच्छेद 39(ख) और (ग) लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 की चुनौती से बचाता है; 42वें संशोधन ने इसे सभी नीति निदेशक तत्वों तक बढ़ाने का प्रयास किया।
सामंजस्य: मिनर्वा मिल्स (1980) ने 42वें संशोधन के इस विस्तार को निरस्त किया और माना कि भाग III और IV के बीच सामंजस्य और संतुलन स्वयं एक मूल विशेषता है।
व्याख्या-सहायक के रूप में नीति निदेशक तत्व: न्यायालय अब अधिकारों को अर्थ देने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, जैसे विधिक सहायता में अनुच्छेद 39क और अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य पढ़ने में अनुच्छेद 47।
2024 में अनुच्छेद 39(ख): प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन (नवंबर 2024) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि सारी निजी संपत्ति समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं है, और रंगनाथ रेड्डी (1977) में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर की व्यापक व्याख्या से अलग राह ली।
6. मौलिक कर्तव्य
उद्भव: स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन (1976) से अनुच्छेद 51क (भाग IVक) के रूप में जोड़े गए; इस विचार को प्रायः सोवियत संविधान से जोड़ा जाता है।
विषय-वस्तु: 1976 में दस कर्तव्य (संविधान, ध्वज और राष्ट्रगान का आदर, संप्रभुता की रक्षा, सद्भाव को बढ़ावा, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास आदि); ग्यारहवाँ, छह से चौदह वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का माता-पिता का कर्तव्य, 86वें संशोधन (2002) से जोड़ा गया।
स्थिति: सीधे प्रवर्तनीय नहीं, पर न्यायालयों ने कानूनों की व्याख्या में इनका प्रयोग किया है, और न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (1999) ने इन्हें लागू करने वाले मौजूदा कानूनों की पहचान की।
बहस: समर्थक कर्तव्यों को अधिकारों का नैतिक पूरक मानते हैं, गांधी के इस विचार के अनुरूप कि अधिकार भली-भाँति निभाए गए कर्तव्यों से निकलते हैं; आलोचकों को डर है कि कर्तव्य-विमर्श अधिकारों को कमज़ोर करने में प्रयुक्त हो सकता है, विशेषकर क्योंकि ये आपातकाल में जोड़े गए।
7. सैद्धांतिक संबंध
अधिकार (rights) सिद्धांत: भाग III उदार प्राकृतिक-अधिकार परंपरा (लॉक) और अधिकारों को तुरुप (trumps) मानने के विचार (ड्वॉर्किन) को दर्शाता है; भाग IV कल्याणकारी उदारवाद और सामाजिक अधिकारों (टी.एच. मार्शल की सामाजिक नागरिकता) को।
रॉल्स: भाग III में मूल स्वतंत्रताओं की प्राथमिकता और अनुच्छेद 38, 39 और 46 में सबसे वंचितों की चिंता को रॉल्स के न्याय के दो सिद्धांतों के माध्यम से पढ़ा जा सकता है।
अधिकारों की पीढ़ियाँ: नागरिक-राजनीतिक (भाग III), सामाजिक-आर्थिक (भाग IV) और सामूहिक या पर्यावरणीय अधिकार (अनुच्छेद 48क, 51क(छ)), जो अब अनुच्छेद 21 के माध्यम से आंशिक रूप से प्रवर्तनीय हैं।
8. परीक्षा में उपयोग
10 अंक का उत्तर: अनुच्छेद सहित प्रावधान की परिभाषा, उसका दार्शनिक आधार, एक प्रमुख वाद, और उसके महत्व पर निष्कर्ष।
20 अंक का उत्तर: संविधान की अंतरात्मा से भूमिका; मुख्य भाग में संघर्ष से सामंजस्य की यात्रा (चंपकम, गोलकनाथ, केशवानंद, मिनर्वा मिल्स) और लागू किए गए नीति निदेशक तत्वों के उदाहरण; एक आलोचना; परिवर्तनकारी संविधानवाद पर निष्कर्ष।
मुख्य शब्द: प्रवर्तनीय, स्वर्णिम त्रिभुज, सामंजस्यपूर्ण निर्वचन, परिवर्तनकारी संविधानवाद, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता, सामाजिक-आर्थिक अधिकार, संवैधानिक नैतिकता।
उद्धरण: ऑस्टिन भाग III और IV को मिलाकर संविधान की अंतरात्मा कहते हैं।
उद्धरण: आंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा।
| आधार | मौलिक अधिकार (भाग III) | नीति निदेशक तत्व (भाग IV) |
|---|---|---|
| विचार का स्रोत | अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स; कराची प्रस्ताव 1931 | आयरलैंड का संविधान 1937; गांधीवादी और समाजवादी विचार |
| प्रवर्तनीयता | अनुच्छेद 32 और 226 के माध्यम से प्रवर्तनीय | प्रवर्तनीय नहीं (अनुच्छेद 37), पर शासन में मूलभूत |
| स्वरूप | मुख्यतः राज्य पर नकारात्मक दायित्व | कल्याणकारी राज्य के लिए सकारात्मक दायित्व |
| उद्देश्य | राजनीतिक लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता | सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र |
| प्रमुख वाद | गोपालन, मेनका गांधी, पुट्टस्वामी | चंपकम दोराइराजन, मिनर्वा मिल्स, प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन (2024) |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सामान्य प्रश्न: मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के संबंध की चर्चा; वादों के क्रम से संघर्ष से सामंजस्य तक की यात्रा दिखाएँ।
- प्रस्तावना पर चर्चा करें कि क्या यह संविधान का भाग है, क्या इसमें संशोधन हो सकता है (केशवानंद; 2024 में चुनौती खारिज), और भारतीय अर्थ में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष का अर्थ।
- अधिकारों को राजनीतिक सिद्धांत से जोड़ें: नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता, मार्शल की नागरिकता, रॉल्स, और तुरुप के रूप में अधिकार।
- तीन-चार अधिकारों और वर्षों के साथ अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्यायिक सृजनशीलता दिखाएँ, पर न्यायिक अतिक्रमण की आलोचना भी बताएँ।
- मौलिक कर्तव्यों पर दोनों पक्ष दें: नागरिक सद्गुण बनाम राज्य के दायित्वों से ध्यान हटाकर नागरिकों पर डालने का खतरा।
- सभी अनुच्छेदों की सूची से बचें; अपने तर्क के अनुकूल अनुच्छेद चुनें और उन्हें समझाएँ।
क्या आप जानते हैं?
- मूल प्रस्तावना में 26 वर्षों तक कोई संशोधन नहीं हुआ; अब तक का एकमात्र संशोधन, 1976 में, तीन शब्द जोड़ता है: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता।
- मौलिक अधिकारों के छह समूह याद रखने की युक्ति: स-स्व-शो-ध-सां-सं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म, सांस्कृतिक और शैक्षिक, संवैधानिक उपचार।
संसदीय प्रणाली और संशोधन प्रक्रियाएँ
भारत ने वेस्टमिंस्टर मॉडल पर संसदीय प्रणाली चुनी, जिसमें कार्यपालिका लोकसभा से ली जाती है और उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है (अनुच्छेद 75(3)), क्योंकि आंबेडकर के शब्दों में यह कम स्थिरता के बावजूद अधिक उत्तरदायित्व देती थी। संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत तीन तरीकों से होता है (अनुच्छेद 368 से बाहर साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, और राज्यों के अनुसमर्थन सहित विशेष बहुमत), जिससे यह कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण बनता है, जिसकी सीमा मूल ढाँचा सिद्धांत है।
1. मूल विचार: संसदीय शासन
परिभाषा: ऐसी प्रणाली जिसमें वास्तविक कार्यपालिका (प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद) विधायिका का भाग होती है और तभी तक पद पर रहती है जब तक उसे निचले सदन का विश्वास प्राप्त हो।
विशेषताएँ: नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का सम्मिलन, सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मंत्रिमंडल की राजनीतिक एकरूपता, और निचले सदन का विघटन।
वॉल्टर बेजहॉट: द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन (1867) में उन्होंने मंत्रिमंडल को प्रणाली का कुशल रहस्य कहा, एक योजक-चिह्न जो जोड़ता है और एक बकसुआ जो कार्यपालिका व विधायी भागों को बाँधता है, और गरिमामय भागों (राजतंत्र) तथा कुशल भागों (मंत्रिमंडल) में भेद किया।
भारतीय प्रावधान: अनुच्छेद 74 (राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद), अनुच्छेद 75 (नियुक्ति, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व), अनुच्छेद 78 (राष्ट्रपति को सूचित करने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य), और राज्यों के लिए समानांतर अनुच्छेद 163 और 164।
2. भारत ने संसदीय प्रणाली क्यों चुनी
आंबेडकर का तर्क (4 नवंबर 1948): लोकतांत्रिक कार्यपालिका स्थिर भी हो और उत्तरदायी भी; अमेरिकी प्रणाली अधिक स्थिरता देती है, ब्रिटिश अधिक उत्तरदायित्व; प्रारूप संविधान ने अधिक स्थिरता के बजाय अधिक उत्तरदायित्व को चुना, जिसका प्रश्नों, प्रस्तावों और बहसों से प्रतिदिन मूल्यांकन होता है।
परिचय: भारतीय 1919 से और 1937 के प्रांतीय मंत्रिमंडलों में संसदीय संस्थाओं का अनुभव रखते थे; सभा को प्रयोग का कोई कारण नहीं दिखा।
विविधता: मंत्रिमंडल में अनेक क्षेत्र और समूह शामिल हो सकते हैं, जबकि एक निर्वाचित राष्ट्रपति किसी एक बहुमत का प्रतिनिधि हो सकता है।
टकराव का भय: अलग-अलग निर्वाचित कार्यपालिका और विधायिका अमेरिका की तरह गतिरोध में फँस सकती हैं, जिसे सभा ने नए राष्ट्र के लिए खतरनाक माना।
ब्रिटेन से अंतर: भारत में लिखित संविधान, वंशानुगत राजा के स्थान पर (अप्रत्यक्ष रूप से) निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायिक पुनर्विलोकन, संघीय ढाँचा और संसदीय संप्रभुता पर सीमाएँ हैं।
3. प्रणाली ने कैसे काम किया
मंत्रिमंडलीय से प्रधानमंत्रीय शासन: रिचर्ड क्रॉसमैन ने बेजहॉट की 1963 की भूमिका में तर्क दिया कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रधानमंत्रीय बन गया है; भारत में यह नेहरू के अधीन, इंदिरा गांधी के समय अधिक तीव्रता से, और 2014 से प्रधानमंत्री कार्यालय की केंद्रीयता में दिखता है।
गठबंधन युग (1989–2014): गठबंधन सहयोगियों ने सामूहिक उत्तरदायित्व की परीक्षा ली; समन्वय समितियाँ और साझा न्यूनतम कार्यक्रम शासन के उपकरण बने, और प्रधानमंत्री सहयोगियों के प्रबंधक बन गए।
राष्ट्रपति की स्थिति: 42वें संशोधन (1976) ने मंत्रिस्तरीय सलाह को बाध्यकारी बनाया; 44वें संशोधन (1978) ने राष्ट्रपति को एक बार सलाह पुनर्विचार हेतु लौटाने की अनुमति दी।
दल-बदल विरोधी कानून: दसवीं अनुसूची (52वाँ संशोधन, 1985; 91वें संशोधन, 2003 से सख्त) ने सरकारों को स्थिर किया पर सांसदों की स्वतंत्रता घटाई; किहोतो होलोहन (1992) ने इसे वैध माना और अध्यक्ष के निर्णय को न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन किया।
विचार-विमर्श में गिरावट: 1950 के दशक की तुलना में कम बैठकें, बार-बार व्यवधान, कम बहस या समिति जाँच के साथ पारित विधेयक, और अध्यादेशों तथा धन विधेयक प्रमाणन का बढ़ता प्रयोग।
शक्तियाँ: 1977, 1989, 1996, 2004 और 2014 सहित हर आम चुनाव के बाद शांतिपूर्ण सत्ता-हस्तांतरण प्रणाली की वैधता दिखाता है।
4. संसदीय बनाम अध्यक्षीय बहस
अध्यक्षीय प्रणाली के पक्ष में: स्थिरता, राष्ट्रीय जनादेश वाला सीधे निर्वाचित नेता, विशेषज्ञों को मंत्री चुनने की स्वतंत्रता, और गठबंधन सौदेबाज़ी का अंत; यह तर्क 1970 और 1990 के दशकों की अस्थिरता में फिर उठा।
विपक्ष में: विविध देश में अधिनायकवाद का खतरा, बहुसंख्यकवादी विजेता-सब-ले-जाए राजनीति, कार्यपालिका-विधायिका गतिरोध, और संघीय व अल्पसंख्यक आवाज़ों का कमज़ोर होना।
हुआन लिंज़: द पेरिल्स ऑफ प्रेसिडेंशियलिज़्म (1990) में उन्होंने तर्क दिया कि दोहरी वैधता और कठोर कार्यकाल के कारण अध्यक्षीय प्रणालियाँ विघटन की ओर अधिक प्रवृत्त होती हैं, जो भारत के चुनाव का समर्थन करता है।
एनसीआरडब्ल्यूसी (2002): न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाले संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग ने अध्यक्षीय रूप में परिवर्तन की सिफारिश नहीं की, बल्कि संसदीय प्रणाली के भीतर सुधार सुझाए।
5. संशोधन प्रक्रियाएँ: अनुच्छेद 368
साधारण बहुमत (अनुच्छेद 368 से बाहर): अनुच्छेद 2, 3 और 4 (नए राज्य, सीमाएँ), अनुच्छेद 169 (विधान परिषदों का सृजन या उन्मूलन), अनुच्छेद 239क, गणपूर्ति, वेतन और पाँचवीं व छठी अनुसूची जैसे प्रावधान साधारण कानून से बदले जा सकते हैं, और इन्हें स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता।
विशेष बहुमत: प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई, जो मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों सहित अधिकांश प्रावधानों के लिए आवश्यक है।
विशेष बहुमत और अनुसमर्थन: संघीय प्रावधानों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है: राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद 54, 55), संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (73, 162), सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, विधायी शक्तियों का वितरण, सातवीं अनुसूची की सूचियाँ, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और स्वयं अनुच्छेद 368।
प्रक्रिया: विधेयक केवल संसद में (राज्य विधानमंडलों में नहीं), मंत्री या निजी सदस्य द्वारा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना लाया जा सकता है; प्रत्येक सदन को इसे अलग से पारित करना होता है, संयुक्त बैठक नहीं होती, और राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होती है (24वें संशोधन, 1971 से अनिवार्य)।
अनुच्छेद 368(1): गोलकनाथ के बाद 24वें संशोधन (1971) द्वारा जोड़ा गया, यह कहता है कि संसद अपनी संविधान-निर्मात्री शक्ति के प्रयोग में संविधान के किसी भी प्रावधान में जोड़, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है।
प्रयोग का पैमाना: मध्य-2025 तक का नवीनतम संशोधन 106वाँ (2023) है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है, और अगली जनगणना व परिसीमन के बाद प्रभावी होगा।
6. कठोरता, लचीलापन और सीमाएँ
व्हीयर का वर्गीकरण: के.सी. व्हीयर के अनुसार जिन संविधानों के लिए विशेष प्रक्रिया चाहिए वे कठोर, और जिन्हें साधारण कानून से बदला जा सके वे लचीले हैं; भारत का संविधान आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है।
आंबेडकर का बचाव: उन्होंने तर्क दिया कि संविधान न अति कठोर है न अति लचीला, और अनेक प्रावधानों की सरल प्रक्रिया इस आरोप का उत्तर है कि यह भावी पीढ़ियों को बाँधता है।
तुलना: अमेरिकी संविधान के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों का दो-तिहाई और तीन-चौथाई राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए और उसमें केवल 27 संशोधन हैं; ब्रिटेन में संहिताबद्ध संविधान नहीं है और संसद साधारण कानून से संवैधानिक विधि बदल सकती है।
न्यायिक सीमाएँ: शंकरी प्रसाद (1951) से केशवानंद भारती (1973) तक प्रश्न यह बना कि क्या संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है; केशवानंद ने माना कि वह किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है पर मूल ढाँचा नष्ट नहीं कर सकती, और मिनर्वा मिल्स (1980) ने 1976 में जोड़े गए अनुच्छेद 368 के खंड (4) और (5) निरस्त किए।
आलोचना: कुछ का तर्क है कि बार-बार संशोधन संवैधानिक अस्थिरता और कार्यपालिका प्रभुत्व दिखाते हैं (आपातकाल के 39वें और 42वें संशोधन); अन्य इन्हें संविधान की अनुकूलन क्षमता मानते हैं, जैसे 73वाँ, 74वाँ और 101वाँ (जीएसटी) संशोधन।
7. भारतीय संदर्भ और सिद्धांत
संविधान-निर्मात्री और संशोधन शक्ति: सिद्धांतकार जनता की मौलिक संविधान-निर्मात्री शक्ति और संसद की व्युत्पन्न संशोधन शक्ति में भेद करते हैं; मूल ढाँचा सिद्धांत इसी भेद पर टिका है।
संशोधन पर आंबेडकर: उन्होंने जेफ़रसन का यह विचार उद्धृत किया कि हर पीढ़ी एक अलग राष्ट्र है जिसे अपना कानून बनाने का अधिकार है, ताकि असंशोधनीय संविधान के विरुद्ध तर्क दे सकें।
एक साथ चुनाव: एक साथ चुनाव संभव बनाने हेतु प्रस्तुत संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, यह प्रश्न उठाता है कि उत्तरदायित्व का संसदीय सिद्धांत निश्चित कार्यकाल से कैसे मेल खाएगा।
8. परीक्षा में उपयोग
10 अंक का उत्तर: संसदीय प्रणाली की परिभाषा, आंबेडकर का उत्तरदायित्व बनाम स्थिरता का तर्क, दो भारतीय विशेषताएँ और एक चुनौती (दल-बदल विरोधी कानून या बहस में गिरावट)।
20 अंक का उत्तर: संशोधन संबंधी प्रश्नों में अनुच्छेद 368 और कठोर-लचीले मिश्रण से भूमिका; उदाहरण सहित तीन तरीके; मूल ढाँचे तक की न्यायिक यात्रा; अच्छे और विवादित संशोधनों के उदाहरण से मूल्यांकन; निष्कर्ष कि भारत में संशोधन शक्ति लचीली पर सीमित है।
मुख्य शब्द: सामूहिक उत्तरदायित्व, वेस्टमिंस्टर मॉडल, प्रधानमंत्रीय शासन, संविधान-निर्मात्री शक्ति, विशेष बहुमत, अनुसमर्थन, मूल ढाँचा, कठोरता और लचीलापन।
उद्धरण: बेजहॉट ने मंत्रिमंडल को ऐसा योजक-चिह्न कहा जो जोड़ता है और ऐसा बकसुआ जो राज्य के विधायी और कार्यपालिका भागों को बाँधता है।
उद्धरण (भावार्थ): आंबेडकर ने तर्क दिया कि संसदीय प्रणाली की सिफारिश करते हुए प्रारूप संविधान ने अधिक स्थिरता के बजाय अधिक उत्तरदायित्व को वरीयता दी।
| तरीका | आवश्यकता | प्रावधानों के उदाहरण |
|---|---|---|
| साधारण बहुमत (अनुच्छेद 368 से बाहर) | संसद द्वारा पारित साधारण कानून | अनुच्छेद 2, 3, 4, 169; पाँचवीं और छठी अनुसूची; वेतन और गणपूर्ति |
| विशेष बहुमत (अनुच्छेद 368(2)) | प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का दो-तिहाई | मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, अधिकांश अन्य प्रावधान |
| विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन | उपर्युक्त के साथ कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन | अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 368; सातवीं अनुसूची; सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय; राज्यों का प्रतिनिधित्व |
| आधार | संसदीय (भारत, ब्रिटेन) | अध्यक्षीय (अमेरिका) |
|---|---|---|
| कार्यपालिका | दोहरी: नाममात्र प्रमुख और वास्तविक कार्यपालिका | एकल: राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख |
| विधायिका से संबंध | सम्मिलन; मंत्री संसद के सदस्य | पृथक्करण; सचिव कांग्रेस के सदस्य नहीं |
| उत्तरदायित्व | निचले सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व | अविश्वास मत से राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता |
| कार्यकाल | विश्वास पर निर्भर; सदन भंग हो सकता है | निश्चित कार्यकाल; विघटन नहीं |
| मुख्य गुण | उत्तरदायित्व | स्थिरता |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- अक्सर पूछा जाता है: क्या भारत की संसदीय प्रणाली प्रधानमंत्रीय या कार्यपालिका-प्रधान बन गई है? बेजहॉट, क्रॉसमैन और भारतीय साक्ष्यों (पीएमओ, अध्यादेश, बैठकों में कमी, दल-बदल विरोधी कानून) का प्रयोग करें।
- अध्यक्षीय बहस पर दोनों पक्षों के तर्क दें और लिंज़ की चेतावनी व एनसीआरडब्ल्यूसी के मत से समाप्त करें।
- संशोधन संबंधी प्रश्नों में हमेशा अनुच्छेद उदाहरणों सहित तीनों तरीके बताएँ और संयुक्त बैठक के अभाव तथा राज्य अनुसमर्थन की भूमिका पर बल दें।
- संशोधन को मूल ढाँचा सिद्धांत और संविधान-निर्मात्री व संशोधन शक्ति के भेद से जोड़ें।
- संतुलित मूल्यांकन के लिए लोकतंत्र का विस्तार करने वाले (73वाँ, 74वाँ, 86वाँ, 106वाँ) और उसे खतरे में डालने वाले (39वाँ, 42वाँ) संशोधनों के उदाहरण दें।
- यह न लिखें कि भारत में कठोरता नहीं है; यह मिश्रण है, और संघीय विशेषताओं के लिए राज्य अनुसमर्थन आवश्यक है।
क्या आप जानते हैं?
- 42वाँ संशोधन (1976) इतना व्यापक था कि इसे प्रायः लघु संविधान कहा जाता है; 44वें संशोधन (1978) ने इसका बहुत-सा भाग पलट दिया।
- संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती: यदि राज्यसभा इसे अस्वीकार कर दे तो विधेयक गिर जाता है, जिससे उच्च सदन को संवैधानिक परिवर्तन पर वास्तविक वीटो मिलता है।
न्यायिक पुनर्विलोकन और मूल ढाँचा सिद्धांत
न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालयों की वह शक्ति है जिससे वे संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों और कार्यपालिका कृत्यों को रद्द करते हैं; भारत में यह अनुच्छेद 13, 32, 226 और शक्तियों के संघीय वितरण पर आधारित है। मूल ढाँचा सिद्धांत के माध्यम से, जो पहली बार केशवानंद भारती (1973) में प्रतिपादित हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है पर संविधान की आवश्यक विशेषताएँ नष्ट नहीं कर सकती, जिससे बहुमत-विरोधी कठिनाई और संविधानवाद तथा लोकतंत्र के संतुलन की क्लासिक बहस उठती है।
1. मूल विचार
न्यायिक पुनर्विलोकन: न्यायालयों की वह शक्ति जिससे वे कानून, कार्यपालिका कार्रवाई और भारत में संविधान संशोधनों की संवैधानिक वैधता जाँचते हैं, और संविधान के उल्लंघन पर उन्हें शून्य घोषित करते हैं।
उद्भव: मारबरी बनाम मैडिसन (1803), जिसमें मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने कहा कि कानून क्या है यह बताना न्यायपालिका का कर्तव्य है, ने अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन स्थापित किया, यद्यपि अमेरिकी संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
संवैधानिक सर्वोच्चता: न्यायिक पुनर्विलोकन ऐसे लिखित संविधान से निकलता है जो उच्चतर विधि है, जबकि ए.वी. डाइसी द्वारा वर्णित ब्रिटिश सिद्धांत संसदीय संप्रभुता का है।
मूल ढाँचा: यह सिद्धांत कि संविधान की कुछ आवश्यक विशेषताएँ संसद की संशोधन शक्ति से परे हैं क्योंकि वे स्वयं संविधान की पहचान को परिभाषित करती हैं।
2. भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन
पाठ्य आधार: अनुच्छेद 13 (मौलिक अधिकारों से असंगत कानून शून्य), अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय की रिट), अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय की रिट), अनुच्छेद 131–136 (मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार), और अनुच्छेद 245–254 (शक्तियों का संघीय वितरण)।
दायरा: भारतीय न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, विधायी क्षमता के अभाव, अन्य संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन, और संशोधनों के मामले में मूल ढाँचे के उल्लंघन के आधार पर पुनर्विलोकन करते हैं।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया: अनुच्छेद 21 ने जापानी संविधान और न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर से बी.एन. राव की बातचीत से प्रभावित होकर अमेरिकी सम्यक प्रक्रिया खंड से बचने के लिए यह वाक्यांश अपनाया; मेनका गांधी (1978) ने व्यवहार में सारभूत निष्पक्षता को वापस ला दिया।
न्यायिक पुनर्विलोकन स्वयं मूल ढाँचा है: मिनर्वा मिल्स (1980) और एल. चंद्र कुमार (1997) ने माना कि अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संशोधन द्वारा भी नहीं छीनी जा सकती।
3. केशवानंद तक का मार्ग
शंकरी प्रसाद (1951): पहले संशोधन को वैध ठहराया और माना कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि नहीं हैं, अतः संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
सज्जन सिंह (1965): शंकरी प्रसाद का अनुसरण किया, पर न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला और मुधोलकर ने संदेह जताया कि क्या मौलिक अधिकारों को स्वतंत्र रूप से सीमित किया जा सकता है; मुधोलकर ने पूछा कि क्या संविधान की मूल विशेषताएँ बदली जा सकती हैं।
गोलकनाथ (1967): मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव के नेतृत्व में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने 6:5 से माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, और भावी प्रभाव से निरसन (prospective overruling) का सिद्धांत लागू किया।
संसद की प्रतिक्रिया: 24वें संशोधन (1971) ने भाग III सहित किसी भी भाग में संशोधन की संसद की शक्ति की पुष्टि की; 25वें ने अनुच्छेद 31ग जोड़ा; 29वें ने केरल के भूमि सुधार कानूनों को नौवीं अनुसूची में रखा।
एक बौद्धिक स्रोत: जर्मन विधिवेत्ता डीटर कॉनराड के 1965 में भारत में दिए गए संशोधन शक्ति की अंतर्निहित सीमाओं पर व्याख्यान का बहस में उल्लेख हुआ और उसने मूल विशेषताओं के विचार को आकार दिया।
4. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
पीठ: तेरह न्यायाधीश, न्यायालय के इतिहास की सबसे बड़ी पीठ, ने 24 अप्रैल 1973 को 7:6 के बहुमत से निर्णय दिया; मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी ने अध्यक्षता की।
निर्णय: गोलकनाथ को पलटा गया, अतः संसद मौलिक अधिकारों सहित किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, पर संविधान के मूल ढाँचे या आधारभूत संरचना को नहीं बदल सकती।
न्यायमूर्ति खन्ना: एच.आर. खन्ना का अलग मत निर्णायक रहा; उन्होंने माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है पर मूल ढाँचा नष्ट नहीं किया जा सकता।
न्यायाधीशों द्वारा बताई गई विशेषताएँ: संविधान की सर्वोच्चता, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक शासन, पंथनिरपेक्ष स्वरूप, शक्तियों का पृथक्करण, संघीय स्वरूप, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता, और राष्ट्र की एकता व अखंडता।
परिणाम: मुख्य न्यायाधीश ए.एन. रे की नियुक्ति (अप्रैल 1973) में तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों का अधिक्रमण व्यापक रूप से इस निर्णय पर सरकार की प्रतिक्रिया माना गया।
5. सिद्धांत का विकास
इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975): प्रधानमंत्री के चुनाव की रक्षा हेतु 39वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 329क के खंड (4) को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा विधि के शासन का उल्लंघन मानकर निरस्त किया।
मिनर्वा मिल्स (1980): अनुच्छेद 368 के खंड (4) और (5) तथा अनुच्छेद 31ग के विस्तार को निरस्त किया; सीमित संशोधन शक्ति और भाग III व IV का संतुलन मूल विशेषताएँ हैं।
वामन राव (1981): माना कि यह सिद्धांत केशवानंद की तिथि 24 अप्रैल 1973 के बाद हुए संशोधनों पर लागू होता है।
बोम्मई मामला (1994): पंथनिरपेक्षता और संघवाद (federalism) को मूल विशेषताएँ माना और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन को न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन किया।
कोएल्हो मामला (2007): 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अधिकारों सहित मूल ढाँचे की कसौटी पर परखा जा सकता है।
एनजेएसी मामला (2015): सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ में न्यायालय ने 99वें संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को न्यायिक स्वतंत्रता, एक मूल विशेषता, के उल्लंघन के आधार पर निरस्त किया।
अन्य प्रयोग: किहोतो होलोहन (1992) ने दसवीं अनुसूची का अनुच्छेद 7 निरस्त किया, और एल. चंद्र कुमार (1997) ने न्यायाधिकरणों पर उच्च न्यायालय का पुनर्विलोकन बहाल किया।
6. बहसें और आलोचनाएँ
बहुमत-विरोधी कठिनाई: अलेक्ज़ेंडर बिकेल ने द लीस्ट डेंजरस ब्रांच (1962) में पूछा कि अनिर्वाचित न्यायाधीश जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को कैसे पलट सकते हैं; मूल ढाँचा इसे और तीव्र करता है क्योंकि यह संवैधानिक संशोधन को भी सीमित करता है।
वाल्ड्रन की आलोचना: जेरेमी वाल्ड्रन ने द कोर ऑफ द केस अगेंस्ट ज्यूडिशियल रिव्यू (2006) में तर्क दिया कि कार्यरत लोकतांत्रिक संस्थाओं वाले समाजों में अधिकारों पर मतभेद विधायिकाओं को सुलझाने चाहिए, न्यायालयों को नहीं।
ड्वॉर्किन का बचाव: रोनाल्ड ड्वॉर्किन का संविधानों का नैतिक पाठ, जो लॉज़ एम्पायर (1986) और फ्रीडम्स लॉ (1996) में विकसित हुआ, न्यायालयों को सिद्धांत के मंच मानता है जो बहुमत के विरुद्ध तुरुप के रूप में अधिकारों की रक्षा करते हैं।
अनिश्चितता: आलोचक बताते हैं कि मूल विशेषताओं की कोई निश्चित सूची नहीं, जिससे न्यायाधीशों को व्यापक विवेक मिलता है; समर्थकों का उत्तर है कि खुली सूची एक शक्ति है जो सिद्धांत को नए खतरों का सामना करने देती है।
लोकतांत्रिक बचाव: समर्थकों के अनुसार यह सिद्धांत लोकतंत्र को ही अस्थायी बहुमतों से बचाता है, जैसा आपातकाल के संशोधनों ने दिखाया, और जनता की संविधान-निर्मात्री शक्ति संसद की संशोधन शक्ति से ऊपर है।
न्यायिक संप्रभुता: प्रताप भानु मेहता ने द राइज़ ऑफ ज्यूडिशियल सॉवरेनटी (2007) में तर्क दिया कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एक शक्तिशाली शासन संस्था बन गया है जिसका अधिकार स्पष्ट विधिक सिद्धांत से अधिक जन विश्वास पर टिका है।
सार्वजनिक बहस: 2023 में उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से इस सिद्धांत पर प्रश्न उठाया, जिससे संसदीय बनाम न्यायिक सर्वोच्चता की पुरानी बहस फिर जीवित हुई।
7. सक्रियता, संयम और तुलनात्मक प्रसार
सक्रियता और संयम: न्यायिक सक्रियता का अर्थ है अधिकारों की रक्षा या शासन हेतु न्यायालयों का पारंपरिक सीमाओं से आगे जाना (जनहित याचिका, सतत परमादेश), जबकि संयम का अर्थ है विधायी और कार्यपालिका विकल्पों का सम्मान; भारतीय न्यायालयों ने दोनों दिखाए हैं, आपातकाल में एडीएम जबलपुर (1976) का संयम भी।
उपेंद्र बक्शी: उन्होंने आपातकाल के बाद के जनहित याचिका चरण को सामाजिक कार्रवाई मुकदमेबाज़ी कहा, अर्थात गरीबों की ओर मुड़कर वैधता पुनः प्राप्त करने का न्यायालय का प्रयास।
विदेश में प्रसार: बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने अनवर हुसैन चौधरी (1989) में मूल ढाँचा विचार अपनाया, और अन्य देशों के न्यायालयों ने भी भारतीय सिद्धांत का उल्लेख किया है, जिससे यह एक उल्लेखनीय भारतीय निर्यात बना।
8. परीक्षा में उपयोग
10 अंक का उत्तर: न्यायिक पुनर्विलोकन या मूल ढाँचे की परिभाषा, उसका संवैधानिक आधार, केशवानंद (1973) और एक बाद का वाद, और एक आलोचना।
20 अंक का उत्तर: मारबरी या केशवानंद से भूमिका; मुख्य भाग में विकास-क्रम (शंकरी प्रसाद से कोएल्हो और एनजेएसी तक); बिकेल, वाल्ड्रन और ड्वॉर्किन पर सैद्धांतिक खंड; भारतीय मूल्यांकन (आपातकाल के दौरान और बाद में संरक्षण बनाम न्यायिक अतिक्रमण); संवैधानिक पहचान के संरक्षक के रूप में सिद्धांत पर निष्कर्ष।
मुख्य शब्द: संवैधानिक सर्वोच्चता, अंतर्निहित सीमाएँ, संविधान-निर्मात्री शक्ति, बहुमत-विरोधी कठिनाई, संवैधानिक पहचान, न्यायिक संप्रभुता, भावी प्रभाव से निरसन।
उद्धरण: मारबरी बनाम मैडिसन में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने कहा कि कानून क्या है, यह बताना निश्चित रूप से न्यायिक विभाग का क्षेत्र और कर्तव्य है।
उद्धरण: अलेक्ज़ेंडर हैमिल्टन ने फ़ेडरलिस्ट संख्या 78 में न्यायपालिका को सबसे कम खतरनाक शाखा कहा क्योंकि उसके पास न बल है न इच्छा, केवल निर्णय है।
| वाद और वर्ष | प्रश्न | निर्णय |
|---|---|---|
| शंकरी प्रसाद (1951) | क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? | हाँ; संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं |
| गोलकनाथ (1967) | वही प्रश्न | नहीं (6:5); भावी प्रभाव से निरसन |
| केशवानंद भारती (1973) | 24वें, 25वें और 29वें संशोधनों की वैधता | संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है पर मूल ढाँचे में नहीं (7:6) |
| इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) | प्रधानमंत्री के चुनाव को बचाने वाला 39वाँ संशोधन | अनुच्छेद 329क का खंड (4) निरस्त; स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मूल हैं |
| मिनर्वा मिल्स (1980) | अनुच्छेद 368 और 31ग में 42वें संशोधन के खंड | निरस्त; सीमित संशोधन शक्ति और मौलिक अधिकार-नीति निदेशक तत्व संतुलन मूल हैं |
| आई.आर. कोएल्हो (2007) | नौवीं अनुसूची की उन्मुक्ति | 1973 के बाद नौवीं अनुसूची के कानून मूल ढाँचा पुनर्विलोकन के अधीन |
| एनजेएसी मामला (2015) | न्यायिक नियुक्तियों पर 99वाँ संशोधन | निरस्त; न्यायिक स्वतंत्रता मूल है |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सामान्य प्रश्न: क्या मूल ढाँचा सिद्धांत संविधान-निर्मात्री शक्ति का न्यायिक अपहरण है या लोकतंत्र का रक्षक? दोनों पक्ष रखें, बिकेल और वाल्ड्रन बनाम ड्वॉर्किन तथा आपातकाल का अनुभव।
- हमेशा 24 अप्रैल 1973, 7:6 का विभाजन और न्यायमूर्ति खन्ना की भूमिका बताएँ; परीक्षक सटीकता पर ध्यान देते हैं।
- कम से कम चार वादों के क्रम से सिद्धांत का विकास दिखाएँ और बताएँ कि हर वाद ने कौन-सी विशेषता जोड़ी।
- साधारण कानूनों के न्यायिक पुनर्विलोकन (अनुच्छेद 13) और संशोधनों के पुनर्विलोकन (मूल ढाँचा) में भेद करें।
- न्यायिक सक्रियता बनाम अतिक्रमण पर सामान्य कथनों के बजाय उदाहरण (जनहित याचिका, विशाखा दिशानिर्देश, एनजेएसी) दें।
- संवैधानिक पहचान और इस सिद्धांत की भूमिका पर निष्कर्ष दें कि यह लोकतांत्रिक बहुमत को लोकतंत्र नष्ट करने से रोकता है।
क्या आप जानते हैं?
- केरल के एडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती मठ की संपत्ति को प्रभावित करने वाले भूमि सुधार कानून के विरुद्ध अदालत गए; संपत्ति के मुद्दे पर वे हार गए, पर उनका नाम भारत के सबसे प्रसिद्ध संवैधानिक वाद से जुड़ गया।
- केशवानंद की सुनवाई 1972–73 में लगभग पाँच महीने चली, और सभी निर्णय मिलाकर कई सौ पृष्ठों के हैं, जो न्यायालय के इतिहास के सबसे लंबे निर्णयों में हैं।
संघीय कार्यपालिका और संसद: परिकल्पित भूमिका और वास्तविक कार्यप्रणाली
संविधान निर्माताओं ने मंत्रिस्तरीय सलाह पर कार्य करने वाले संवैधानिक राष्ट्रपति, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, और कानून बनाने, कार्यपालिका को नियंत्रित करने व राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद की परिकल्पना की थी। व्यवहार में कार्यपालिका प्रबल हो गई है: प्रधानमंत्रीय शासन, बार-बार अध्यादेश, कमज़ोर समिति जाँच और कम बैठकें, जबकि राष्ट्रपति की भूमिका मोटे तौर पर औपचारिक रही, पर त्रिशंकु संसद और सलाह लौटाने में कभी-कभी महत्वपूर्ण हुई।
1. मूल विचार: परिकल्पित भूमिका बनाम वास्तविक कार्यप्रणाली
परिकल्पित भूमिका: संविधान के पाठ और संविधान सभा की बहसों ने प्रत्येक अंग से क्या अपेक्षा की थी।
वास्तविक कार्यप्रणाली: दल-प्रणाली, व्यक्तित्वों, परंपराओं और न्यायालय के निर्णयों से प्रभावित होकर उस अंग ने व्यवहार में कैसे काम किया।
अंतर क्यों महत्वपूर्ण है: PSIR के प्रश्न प्रायः दोनों की तुलना माँगते हैं; यह अंतर औपचारिक संवैधानिक संरचना और राजनीतिक यथार्थ के भेद को उजागर करता है।
2. राष्ट्रपति: परिकल्पित भूमिका
संवैधानिक प्रमुख: अनुच्छेद 52–62 यह पद बनाते हैं; राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है (अनुच्छेद 54) और महाभियोग से हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 61)।
आंबेडकर का मत: उन्होंने समझाया कि राष्ट्रपति की स्थिति अंग्रेज़ी संविधान में राजा जैसी होगी, राज्य का प्रमुख पर कार्यपालिका का नहीं, मंत्रिस्तरीय सलाह से बँधा हुआ (4 नवंबर 1948 के भाषण का भावार्थ)।
नाममात्र की शक्तियाँ: संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है (अनुच्छेद 53), साथ ही सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान, क्षमादान (अनुच्छेद 72), अध्यादेश (अनुच्छेद 123) और आपात शक्तियाँ, जिनका प्रयोग सलाह पर होता है।
बाध्यकारी सलाह: 42वें संशोधन (1976) के बाद अनुच्छेद 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति सलाह के अनुसार कार्य करेगा; 44वें संशोधन (1978) ने एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने की अनुमति दी।
3. राष्ट्रपति: वास्तविक कार्यप्रणाली
आरंभिक मतभेद: राजेंद्र प्रसाद हिंदू कोड बिल और राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर नेहरू से असहमत रहे, पर अंततः मंत्रिमंडल की सलाह मानी।
शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संकीर्ण परिस्थितियों को छोड़कर राष्ट्रपति और राज्यपाल मंत्रियों की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं।
आपातकाल (1975): राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद ने मंत्रिमंडल की बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री की सलाह पर आंतरिक आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जो इस पद का निम्नतम बिंदु था।
पॉकेट वीटो: राष्ट्रपति ज़ैल सिंह ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक (1986) पर कोई कार्रवाई न करके स्वीकृति रोके रखी, जिससे स्वीकृति हेतु समय-सीमा का अभाव सामने आया।
त्रिशंकु संसद: राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण (1989, 1991), शंकर दयाल शर्मा (1996) और के.आर. नारायणन (1998) ने सरकार बनाने हेतु नेताओं को आमंत्रित करने में विवेक का प्रयोग किया; नारायणन ने बहुमत सिद्ध करने हेतु समर्थन-पत्र माँगे।
सलाह लौटाना: राष्ट्रपति नारायणन ने 1997 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मंत्रिमंडल की सिफारिश लौटा दी, और मंत्रिमंडल ने उस पर ज़ोर नहीं दिया।
निष्कर्ष: यह पद मोटे तौर पर परिकल्पना के अनुसार चला है, एक औपचारिक प्रमुख जिसका वास्तविक प्रभाव केवल राजनीतिक अनिश्चितता के क्षणों में दिखता है।
4. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद
परिकल्पित भूमिका: अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनाता है; अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सूचित रखने के लिए बाध्य करता है; 91वें संशोधन (2003) ने मंत्रिपरिषद को लोकसभा की सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत तक सीमित किया।
नेहरू युग: सशक्त नेताओं वाले मंत्रिमंडल में प्रभावशाली प्रधानमंत्री, जहाँ कांग्रेस प्रणाली (रजनी कोठारी) आंतरिक बहस देती थी।
इंदिरा गांधी युग: प्रधानमंत्री सचिवालय में केंद्रीकरण, 1969 का कांग्रेस विभाजन और आपातकाल ने मंत्रिमंडलीय शासन को व्यक्तिगत शासन में बदल दिया।
गठबंधन युग (1989–2014): सहयोगियों के बीच सामूहिक उत्तरदायित्व पर मोलभाव हुआ; वाजपेयी और मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों ने समन्वय तंत्रों के माध्यम से कार्य किया।
2014 से: एकदलीय बहुमत और सशक्त प्रधानमंत्री कार्यालय ने शासन की प्रधानमंत्रीय शैली को पुनर्जीवित किया है।
अध्यादेश: अनुच्छेद 123 संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने देता है; बिहार में पुनः प्रख्यापन पर डी.सी. वाधवा के अध्ययन से डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) हुआ, और कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) ने विधायिका के समक्ष रखे बिना अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन को संविधान के साथ धोखा कहा।
5. संसद: परिकल्पित भूमिका
संरचना: अनुच्छेद 79–122 के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा (अधिकतम 250 सदस्य, 12 मनोनीत) और लोकसभा (वर्तमान में 543 निर्वाचित सीटें)।
कार्य: विधि-निर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण (प्रश्न, प्रस्ताव, अविश्वास), वित्तीय नियंत्रण (बजट, लोक लेखा समिति), संविधान-संशोधन कार्य (अनुच्छेद 368), निर्वाचन संबंधी कार्य और राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श।
राज्यसभा: संघीय इकाइयों के प्रतिनिधित्व और पुनरीक्षक सदन के रूप में राज्यों की परिषद की परिकल्पना; धन विधेयक और विश्वास को छोड़कर इसकी शक्तियाँ लोकसभा के समान हैं।
समिति प्रणाली: वित्तीय समितियाँ (लोक लेखा समिति, 1921 से; प्राक्कलन; सार्वजनिक उपक्रम) और विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (1993 से) सदन से दूर विस्तृत जाँच संभव बनाती हैं।
6. संसद: वास्तविक कार्यप्रणाली
कम बैठकें: हाल के दशकों की तुलना में 1950 के दशक में लोकसभा कहीं अधिक बैठी; व्यवधान और स्थगन प्रश्नकाल और बहस को घटाते हैं।
कम समिति जाँच: पीआरएस जैसे विधायी शोध संगठनों के अनुसार हाल की लोकसभाओं में समितियों को भेजे गए विधेयकों का अनुपात घटा है।
धन विधेयक मार्ग: विधेयकों को धन विधेयक प्रमाणित करने से राज्यसभा दरकिनार हो जाती है; आधार अधिनियम (2016) को पुट्टस्वामी (आधार, 2018) में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की असहमति के बावजूद वैध माना गया, और रोजर मैथ्यू (2019) में यह प्रश्न बड़ी पीठ को भेजा गया।
दल-बदल विरोधी कानून: दसवीं अनुसूची सांसदों को पार्टी लाइन पर मतदान कराती है, जिससे स्वतंत्र विवेक घटता है और संसद कार्यपालिका के निर्णयों के अनुमोदन का मंच बन जाती है।
पीठासीन अधिकारी: अयोग्यता और धन विधेयक निर्णयों में अध्यक्ष की तटस्थता पर बहस होती है; 17वीं लोकसभा (2019–24) के पूरे कार्यकाल में उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहा।
सकारात्मक पक्ष: ऐतिहासिक कानून (आरटीआई 2005, मनरेगा 2005, जीएसटी 2017), विधेयकों को आकार देने वाली समिति रिपोर्टें, और प्रश्नकाल जवाबदेही के वास्तविक साधन बने हुए हैं।
7. सिद्धांत और बहसें
बेजहॉट और क्रॉसमैन: मंत्रिमंडलीय से प्रधानमंत्रीय शासन की ओर बदलाव वेस्टमिंस्टर प्रणालियों की सामान्य प्रवृत्ति है, और भारत इस प्रतिरूप में फिट बैठता है।
मॉरिस-जोन्स: द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया (1964) में उन्होंने भारतीय राजनीति को तीन मुहावरों, आधुनिक, पारंपरिक और संत, के माध्यम से चलने वाला बताया, जो समझाता है कि औपचारिक संस्थाएँ व्यवहार में अलग ढंग से क्यों चलती हैं।
विधायिकाओं का पतन: जेम्स ब्राइस ने मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ (1921) में ही विधायिकाओं के पतन की बात की थी; भारतीय विद्वान दलीय अनुशासन और कार्यसूची पर कार्यपालिका के नियंत्रण की ओर इशारा करते हैं।
कार्यपालिका का विस्तार: आलोचक अध्यादेशों, धन विधेयकों के प्रयोग और समितियों को दरकिनार करने को कार्यपालिका प्रभुत्व का रूप मानते हैं; समर्थकों का उत्तर है कि शासन हेतु निर्णायक कार्यपालिका आवश्यक है।
8. परीक्षा में उपयोग
10 अंक का उत्तर: अनुच्छेदों सहित परिकल्पित भूमिका, वास्तविक कार्यप्रणाली के दो उदाहरण, और अंतर पर निष्कर्ष।
20 अंक का उत्तर: राष्ट्रपति पर आंबेडकर या मंत्रिमंडल पर बेजहॉट से भूमिका; मुख्य भाग में चरणों (नेहरू, इंदिरा, गठबंधन, 2014 के बाद) सहित राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद की परिकल्पित व वास्तविक भूमिकाओं की तुलना; आलोचना और सुधार प्रस्ताव (अधिक बैठकें, अनिवार्य समिति जाँच, राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु समय-सीमा, स्वतंत्र अध्यक्ष); निष्कर्ष।
मुख्य शब्द: संवैधानिक प्रमुख, सहायता और सलाह, प्रधानमंत्रीय शासन, अध्यादेश राज, संसद का पतन, समिति जाँच, कार्यपालिका प्रभुत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व।
उद्धरण: बेजहॉट ने मंत्रिमंडल को अंग्रेज़ी संविधान का कुशल रहस्य कहा।
सुधार आधार: एनसीआरडब्ल्यूसी (2002) ने संसद के लिए न्यूनतम बैठक दिवसों (लोकसभा के लिए 120 और राज्यसभा के लिए 100) की सिफारिश की, जो सुधार सुझावों के लिए उपयोगी बिंदु है।
| अंग | परिकल्पित भूमिका | वास्तविक कार्यप्रणाली |
|---|---|---|
| राष्ट्रपति | सलाह पर कार्य करने वाला औपचारिक प्रमुख (अनुच्छेद 74) | मुख्यतः औपचारिक; त्रिशंकु संसद में विवेक, पॉकेट वीटो (1986), सलाह लौटाना (1997) |
| प्रधानमंत्री | सामूहिक रूप से उत्तरदायी मंत्रिमंडल में समकक्षों में प्रथम | इंदिरा गांधी के समय और 2014 से प्रधानमंत्रीय प्रभुत्व; गठबंधन युग में मोलभाव |
| मंत्रिपरिषद | सामूहिक निर्णय-निर्माण | निर्णय प्रायः पीएमओ में केंद्रित; आकार 15 प्रतिशत तक सीमित (2003) |
| लोकसभा | विधि-निर्माण और कार्यपालिका की जवाबदेही | कम बैठकें, व्यवधान, कमज़ोर समिति जाँच; दल-बदल विरोधी कानून स्वतंत्रता सीमित करता है |
| राज्यसभा | संघीय सदन और पुनरीक्षक सदन | धन विधेयकों के माध्यम से दरकिनार; राज्य हितों पर दलीय रेखाएँ हावी |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- अक्सर पूछा जाता है: क्या राष्ट्रपति रबर स्टांप है? संवैधानिक पाठ, आंबेडकर के आशय, और विवेक के ठोस उदाहरणों (त्रिशंकु संसद, सलाह लौटाना, पॉकेट वीटो) से उत्तर दें।
- प्रधानमंत्री के लिए एक निर्णय के बजाय पद के चरण दिखाएँ; बेजहॉट और क्रॉसमैन से जोड़ें।
- संसद के लिए संसद का पतन मानक विषय है; बैठकों, समिति संदर्भों, धन विधेयक प्रयोग और अध्यादेशों से इसे पुष्ट करें, पर उसकी शक्तियाँ भी बताएँ।
- न्यायालय के वादों (शमशेर सिंह, डी.सी. वाधवा, कृष्ण कुमार सिंह, रोजर मैथ्यू) से दिखाएँ कि न्यायपालिका ने संरचना और व्यवहार के अंतर पर कैसे निगरानी रखी।
- सुधारों से समाप्त करें: न्यूनतम बैठक दिवस, विधेयकों का समितियों को अनिवार्य संदर्भ, स्वीकृति पर समय-सीमा, और स्वतंत्र अध्यक्ष पद।
- GS-II जैसी सूचियों से बचें; एक सैद्धांतिक ढाँचा (परिकल्पित बनाम वास्तविक, कार्यपालिका प्रभुत्व) देकर विश्लेषण करें।
क्या आप जानते हैं?
- भारत में पॉकेट वीटो इसलिए संभव है क्योंकि अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को विधेयक पर निर्णय हेतु कोई समय-सीमा नहीं देता, जबकि अमेरिकी संविधान में दस दिन का नियम है।
- के.आर. नारायणन ने स्वयं को कार्यशील राष्ट्रपति कहा, न रबर स्टांप न कार्यकारी राष्ट्रपति, यह वाक्यांश इस पद पर उत्तरों में प्रायः उद्धृत होता है।
सर्वोच्च न्यायालय: परिकल्पित भूमिका और वास्तविक कार्यप्रणाली
संविधान निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124–147) को संविधान और मौलिक अधिकारों का संरक्षक, स्वतंत्र संघीय निर्णायक और अंतिम अपीलीय न्यायालय माना था। व्यवहार में यह विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक बन गया है: इसने मूल ढाँचा सिद्धांत बनाया, जनहित याचिका से अधिकारों का विस्तार किया, कॉलेजियम के माध्यम से न्यायिक नियुक्तियों पर नियंत्रण लिया, और पूर्ण न्याय हेतु अनुच्छेद 142 का प्रयोग करता है, जिससे सक्रियता, अतिक्रमण, जवाबदेही और लंबित मामलों पर बहस उठती है।
1. परिकल्पित भूमिका
संविधान का संरक्षक: न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है, अनुच्छेद 32 के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, और संघ व राज्यों को उनकी शक्तियों की सीमा में रखता है।
ऑस्टिन का मत: ग्रैनविल ऑस्टिन ने न्यायपालिका को सामाजिक क्रांति की भुजा कहा, जिसका उद्देश्य उस समानता को बनाए रखना था जिससे भारतीय लंबे समय से वंचित थे।
स्वतंत्रता के सुरक्षा उपाय: कार्यकाल की सुरक्षा (सिद्ध कदाचार या अक्षमता पर दोनों सदनों के विशेष बहुमत से ही हटाया जाना, अनुच्छेद 124(4)), संचित निधि पर भारित वेतन, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक, अवमानना हेतु दंड की शक्ति (अनुच्छेद 129), और अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण।
एकीकृत न्यायपालिका: अमेरिका के विपरीत भारत में न्यायालयों का एक ही पदानुक्रम है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, और इसकी घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है (अनुच्छेद 141)।
2. क्षेत्राधिकार
मूल (अनुच्छेद 131): संघ और राज्यों के बीच या राज्यों के आपसी विवाद।
रिट (अनुच्छेद 32): बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा द्वारा मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन।
अपीलीय (अनुच्छेद 132–134) और विशेष अनुमति (अनुच्छेद 136): विशेष अनुमति याचिका न्यायालय तक पहुँचने का मुख्य मार्ग और उसके भारी कार्यभार का मुख्य स्रोत बन गई है।
परामर्शी (अनुच्छेद 143): राष्ट्रपति इसकी राय माँग सकते हैं, जैसे केरल शिक्षा विधेयक (1958), बेरुबारी संदर्भ (1960) और तीसरा न्यायाधीश संदर्भ (1998); अयोध्या संदर्भ में न्यायालय ने उत्तर देने से मना किया (इस्माइल फ़ारूक़ी, 1994)।
पूर्ण न्याय (अनुच्छेद 142): न्यायालय पूर्ण न्याय हेतु आवश्यक कोई भी आदेश दे सकता है, जिसका प्रयोग यूनियन कार्बाइड समझौते (1991), विशाखा (1997) और अयोध्या निर्णय (2019) में हुआ।
पुनर्विलोकन और उपचारात्मक याचिकाएँ: अनुच्छेद 137 पुनर्विलोकन की अनुमति देता है; उपचारात्मक याचिका न्यायालय ने रूपा अशोक हुर्रा (2002) में घोर अन्याय के विरुद्ध अंतिम उपाय के रूप में बनाई।
3. नियुक्तियाँ और न्यायिक स्वतंत्रता
पाठ: अनुच्छेद 124(2) कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के बाद करेंगे जिन्हें वे आवश्यक समझें।
पहला न्यायाधीश मामला (1981): एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ में न्यायालय ने माना कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं, जिससे कार्यपालिका को प्रधानता मिली।
दूसरा न्यायाधीश मामला (1993): सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन मामले ने कॉलेजियम बनाया और मुख्य न्यायाधीश व वरिष्ठ न्यायाधीशों को प्रधानता दी; तीसरे न्यायाधीश मामले (1998) ने कॉलेजियम को मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के रूप में तय किया।
एनजेएसी मामला (2015): 99वाँ संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर निरस्त हुए और कॉलेजियम बहाल हुआ।
अतीत में कार्यपालिका का हस्तक्षेप: 1973 और 1977 में वरिष्ठ न्यायाधीशों का अधिक्रमण और आपातकाल में न्यायाधीशों के स्थानांतरण इस बात के कारण बताए जाते हैं कि न्यायालय ने नियुक्तियों पर नियंत्रण क्यों लिया।
कॉलेजियम की आलोचना: पारदर्शिता का अभाव, लिखित मानदंडों का न होना, महिलाओं और कुछ समूहों का कम प्रतिनिधित्व, और प्रक्रिया ज्ञापन पर सरकार से असहमति के कारण विलंब।
4. वास्तविक कार्यप्रणाली: सक्रियता और जनहित याचिका
आपातकाल और उसके बाद: एडीएम जबलपुर (1976) में न्यायालय ने माना कि आपातकाल में बंदी प्रत्यक्षीकरण हेतु न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित रहता है, जिसमें न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना असहमत थे; बाद में जनहित याचिका की ओर इसके मुड़ने को प्रायः वैधता पुनः पाने का प्रयास माना जाता है।
जनहित याचिका: न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर के नेतृत्व में न्यायालय ने अधिकारिता (locus standi) के नियम ढीले किए (एस.पी. गुप्ता, 1981) और पत्रों को याचिका माना; विचाराधीन कैदियों (हुसैनारा खातून, 1979) और बंधुआ मज़दूरी (बंधुआ मुक्ति मोर्चा, 1984) के मामले आए।
पर्यावरणीय शासन: एम.सी. मेहता मामले (गंगा प्रदूषण, दिल्ली के वाहनों का सीएनजी पर जाना), टी.एन. गोदावर्मन (वन, 1995 से) और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत।
सतत परमादेश और दिशानिर्देश: सीबीआई की स्वतंत्रता पर विनीत नारायण (1998), कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर विशाखा (1997), पुलिस सुधार पर प्रकाश सिंह (2006), और गिरफ्तारी प्रक्रियाओं पर डी.के. बसु (1997)।
अधिकार और चुनाव सुधार: उम्मीदवारों की आपराधिक और वित्तीय पृष्ठभूमि का प्रकटीकरण (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, 2002), नोटा (पीयूसीएल, 2013), और मतदाताओं के सूचना के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त करना (फरवरी 2024)।
कार्यपालिका के निर्णयों का समर्थन: न्यायालय ने बड़े मामलों में सरकार का सम्मान भी किया है, जैसे अनुच्छेद 370 के विशेष दर्जे की समाप्ति को वैध ठहराना (दिसंबर 2023) और विमुद्रीकरण निर्णय (जनवरी 2023)।
5. समस्याएँ और आलोचनाएँ
अतिक्रमण: प्रताप भानु मेहता जैसे आलोचक कहते हैं कि न्यायालय नीतिगत मामलों पर आदेशों से शासन करता है, जिससे शक्तियों का पृथक्करण धुंधला होता है; राजमार्गों के पास शराब प्रतिबंध (2016) को प्रायः उदाहरण के रूप में दिया जाता है।
लंबित मामले: सर्वोच्च न्यायालय में दसियों हज़ार और सभी न्यायालयों में कई करोड़ मामले; सर्वोच्च न्यायालय का बहुत-सा समय संवैधानिक प्रश्नों के बजाय विशेष अनुमति याचिकाओं में जाता है।
संविधान पीठें: महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले बड़ी पीठों की प्रतीक्षा में वर्षों रुके रह सकते हैं, जो संवैधानिक न्यायालय के रूप में इसकी भूमिका को कमज़ोर करता है।
रोस्टर का स्वामी: जनवरी 2018 में चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामलों के आवंटन पर प्रश्न उठाते हुए प्रेस वार्ता की, जो भीतर से अभूतपूर्व सार्वजनिक असहमति थी।
जवाबदेही: महाभियोग कभी सफल नहीं हुआ; न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम 1968 और आंतरिक प्रक्रियाओं को कमज़ोर माना जाता है, और सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियाँ स्वतंत्रता पर प्रश्न उठाती हैं।
बहुस्वरता: विद्वान न्यायालय को बहुस्वरीय कहते हैं, दो-तीन न्यायाधीशों की अनेक पीठें कभी-कभी असंगत निर्णय देती हैं।
6. सिद्धांत और बहसें
सबसे कम खतरनाक शाखा: हैमिल्टन (फ़ेडरलिस्ट संख्या 78) और बिकेल (1962) न्यायिक शक्ति की वैधता पर बहस का ढाँचा देते हैं।
न्यायिक सक्रियता बनाम संयम: जब अन्य शाखाएँ विफल हों तो सक्रियता बेआवाज़ लोगों की रक्षा करती है; संयम लोकतांत्रिक विकल्प की रक्षा करता है; भारतीय न्यायालय मुद्दे और राजनीतिक वातावरण के अनुसार दोनों के बीच चलता है।
उपेंद्र बक्शी: द इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड पॉलिटिक्स (1980) और सामाजिक कार्रवाई मुकदमेबाज़ी पर बाद के लेखन सहित उनका कार्य न्यायालय का एक राजनीतिक कर्ता के रूप में विश्लेषण करता है।
परिवर्तनकारी संविधानवाद: हाल के निर्णय (नवतेज जौहर, 2018; पुट्टस्वामी, 2017) संविधान को असमान समाज को बदलने के साधन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो ऑस्टिन के सामाजिक क्रांति के विचार का विस्तार है।
7. भारतीय संदर्भ और सुधार
सुधार प्रस्ताव: क्षेत्रीय कैसेशन पीठ या राष्ट्रीय अपील न्यायालय (विधि आयोग द्वारा सुझाया गया), नियुक्तियों हेतु पारदर्शी प्रक्रिया ज्ञापन, संविधान पीठ मामलों के लिए निश्चित समय-सीमा, और रिक्तियाँ भरना।
प्रौद्योगिकी: संविधान पीठ की सुनवाई का सीधा प्रसारण (2022 से), ई-फाइलिंग और तटस्थ उद्धरण न्यायालय को अधिक खुला बनाने के प्रयास हैं।
संघीय निर्णायक: संघ-राज्य विवाद फिर न्यायालय पहुँचे हैं, जैसे विधेयकों पर स्वीकृति में राज्यपाल की भूमिका और दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण (2023)।
8. परीक्षा में उपयोग
10 अंक का उत्तर: परिकल्पित भूमिका बताएँ, वास्तविक कार्यप्रणाली के दो उदाहरण (एक सक्रियता का, एक समस्या का) दें, और संतुलन पर निष्कर्ष दें।
20 अंक का उत्तर: ऑस्टिन की सामाजिक क्रांति की भुजा से भूमिका; मुख्य भाग में स्वतंत्रता और नियुक्तियाँ, क्षेत्राधिकार, वादों सहित जनहित याचिका और सक्रियता, फिर आलोचनाएँ (अतिक्रमण, लंबित मामले, जवाबदेही); स्वतंत्रता को कमज़ोर किए बिना न्यायिक सुधार की आवश्यकता पर निष्कर्ष।
मुख्य शब्द: संविधान का संरक्षक, कॉलेजियम, न्यायिक स्वतंत्रता, जनहित याचिका, सतत परमादेश, अनुच्छेद 142, न्यायिक अतिक्रमण, परिवर्तनकारी संविधानवाद।
उद्धरण: हैमिल्टन ने कहा कि न्यायपालिका के पास न बल है न इच्छा, केवल निर्णय है।
उद्धरण (भावार्थ): एडीएम जबलपुर में असहमति देते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि जीवन और स्वतंत्रता की पवित्रता केवल संविधान पर निर्भर नहीं है और कार्यपालिका आदेश से निलंबित नहीं की जा सकती।
| प्रकार | अनुच्छेद | दायरा | उदाहरण |
|---|---|---|---|
| मूल | 131 | संघ-राज्य और अंतर-राज्य विवाद | संघीय मामलों पर संघ के विरुद्ध राज्यों के वाद |
| रिट | 32 | मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन | बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएँ; जनहित याचिका |
| अपीलीय | 132–134, 136 | संवैधानिक, दीवानी और फ़ौजदारी मामलों में अपील; विशेष अनुमति | अधिकांश कार्यभार विशेष अनुमति से आता है |
| परामर्शी | 143 | राष्ट्रपति द्वारा भेजे प्रश्नों पर राय | केरल शिक्षा विधेयक (1958); तीसरा न्यायाधीश (1998) |
| पूर्ण न्याय | 142 | पूर्ण न्याय हेतु आवश्यक कोई भी आदेश | यूनियन कार्बाइड (1991); अयोध्या (2019) |
| मामला | वर्ष | परिणाम |
|---|---|---|
| पहला न्यायाधीश (एस.पी. गुप्ता) | 1981 | परामर्श सहमति नहीं; कार्यपालिका की प्रधानता |
| दूसरा न्यायाधीश (एससी एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन) | 1993 | कॉलेजियम बना; न्यायपालिका की प्रधानता |
| तीसरा न्यायाधीश (राष्ट्रपति संदर्भ) | 1998 | मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम |
| चौथा न्यायाधीश (एनजेएसी मामला) | 2015 | 99वाँ संशोधन और एनजेएसी निरस्त; कॉलेजियम बहाल |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- अक्सर पूछा जाता है: क्या सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों के संरक्षक से शासन के स्थल में बदल गया है? जनहित याचिका, सतत परमादेश और अनुच्छेद 142 को साक्ष्य के रूप में और मेहता के न्यायिक संप्रभुता तर्क का प्रयोग करें।
- नियुक्तियों पर चारों न्यायाधीश मामलों का क्रम दें और कॉलेजियम पर संतुलित दृष्टि (स्वतंत्रता बनाम पारदर्शिता) रखें।
- सक्रियता और संयम में संतुलन रखें: ऐसे वाद दें जहाँ न्यायालय ने अधिकारों का विस्तार किया और जहाँ कार्यपालिका का सम्मान किया (एडीएम जबलपुर, अनुच्छेद 370, विमुद्रीकरण)।
- लंबित मामले और न्याय तक पहुँच प्रायः उप-विषय होते हैं; क्षेत्रीय पीठों और समर्पित संवैधानिक प्रभाग जैसे संरचनात्मक सुधार सुझाएँ।
- प्रश्नपत्र I के सिद्धांत से जोड़ें: शक्तियों का पृथक्करण (मॉन्टेस्क्यू), बहुमत-विरोधी कठिनाई (बिकेल), और तुरुप के रूप में अधिकार (ड्वॉर्किन)।
- असत्यापित आँकड़ों से बचें; संख्या देते समय 'दसियों हज़ार' लिखें या स्रोत बताएँ।
क्या आप जानते हैं?
- एडीएम जबलपुर में न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना की अकेली असहमति के कारण, ऐसा व्यापक रूप से माना जाता है, वे मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सके; पुट्टस्वामी (2017) में न्यायालय ने एडीएम जबलपुर के बहुमत निर्णय को स्पष्ट रूप से पलट दिया।
- भारत में जनहित याचिका आंशिक रूप से पत्रों से शुरू हुई: न्यायालय ने पत्रों और समाचार रिपोर्टों तक को याचिका माना, इस प्रथा को कभी-कभी पत्र-आधारित क्षेत्राधिकार कहा जाता है।
राज्य कार्यपालिका, विधानमंडल और उच्च न्यायालय
राज्यों में संघ जैसी संसदीय संरचना है: संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, विधानमंडल (छह राज्यों में द्विसदनीय) और उच्च न्यायालय। राज्यपाल की संघ और राज्य के बीच गैर-दलीय कड़ी की परिकल्पित भूमिका प्रायः केंद्र के एजेंट की भूमिका में बदल गई, जिस अंतर को सरकारिया और पुंछी आयोगों ने और एस.आर. बोम्मई (1994) से तमिलनाडु राज्यपाल मामले (2025) तक के न्यायिक निर्णयों ने संबोधित किया।
1. मूल विचार
प्रतिबिंब संरचना: संविधान का भाग VI (अनुच्छेद 152–237) राज्यों में संघ जैसी संसदीय प्रणाली बनाता है, एक ऐसे संघीय ढाँचे में जहाँ संघ के पास अधिभावी शक्तियाँ हैं।
परिकल्पित भूमिका बनाम वास्तविक कार्यप्रणाली: मुख्य प्रश्न हैं कि क्या राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, क्या राज्य विधानमंडल प्रभावी विचार-विमर्श करते हैं, और क्या उच्च न्यायालय अधिकारों और संघीय संतुलन की रक्षा करते हैं।
संघीय महत्व: राज्य संस्थाओं की कार्यप्रणाली भारतीय संघवाद (federalism) की मुख्य कसौटी है, जिसे के.सी. व्हीयर ने अर्ध-संघीय कहा।
2. राज्यपाल: परिकल्पित भूमिका
नियुक्ति और कार्यकाल: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त (अनुच्छेद 155) और राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण (अनुच्छेद 156), सामान्यतः पाँच वर्ष के लिए।
संवैधानिक प्रमुख: राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है (अनुच्छेद 154), जिसका प्रयोग मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर होता है (अनुच्छेद 163), सिवाय वहाँ जहाँ संविधान विवेक की अपेक्षा करता है।
विवेक के क्षेत्र: विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना (अनुच्छेद 200, 201), संवैधानिक तंत्र की विफलता पर रिपोर्ट (अनुच्छेद 356), अनुच्छेद 371 और छठी अनुसूची के अंतर्गत विशेष उत्तरदायित्व, और स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री का चयन।
सभा में बहस: मुख्यमंत्री से प्रतिद्वंद्विता से बचने के लिए सभा ने निर्वाचित के बजाय नियुक्त राज्यपाल चुना; आंबेडकर ने राज्यपाल की भूमिका को मुख्यतः औपचारिक बताया, जिसके पास स्वयं निभाने योग्य कोई कार्य नहीं (भावार्थ)।
3. राज्यपाल: वास्तविक कार्यप्रणाली
केंद्र का एजेंट: राज्यपालों को प्रायः संघ में सत्तारूढ़ दल की इच्छा पर कार्य करते देखा गया है, विशेषकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश और दलों को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करने में।
अनुच्छेद 356: 1950 से सौ से अधिक बार प्रयुक्त, प्रायः विपक्ष-शासित राज्यों के विरुद्ध, जैसे 1977 में और फिर 1980 में नौ राज्य सरकारों की बर्खास्तगी।
बोम्मई मामला (1994): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है, बहुमत की परीक्षा सदन के पटल पर होनी चाहिए, और पंथनिरपेक्षता मूल विशेषता है।
रामेश्वर प्रसाद (2006): राज्यपाल की रिपोर्ट पर 2005 में बिहार विधानसभा का विघटन असंवैधानिक माना गया।
सिंघल मामला (2010): यद्यपि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, उन्हें मनमाने ढंग से या केवल केंद्र में सरकार बदलने के कारण नहीं हटाया जा सकता।
नबाम रेबिया (2016): अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा स्वयं विधानसभा सत्र पहले बुलाना असंवैधानिक माना गया; राज्यपाल का विवेक सीमित है।
विधेयकों पर विलंब: पंजाब राज्य बनाम राज्यपाल के प्रधान सचिव (नवंबर 2023) में न्यायालय ने माना कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोक नहीं सकते; तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (अप्रैल 2025) में विधेयकों पर कार्रवाई हेतु समय-सीमा तय की और लंबे समय से लंबित दस विधेयकों को स्वीकृत माना।
राष्ट्रपति संदर्भ (2025): तमिलनाडु निर्णय के बाद राष्ट्रपति ने विधेयकों पर राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा के प्रश्न पर अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी राय माँगी।
4. राज्यपाल और केंद्र-राज्य संबंधों पर आयोग
प्रशासनिक सुधार आयोग (1966–70) और राजमन्नार समिति (1969): तमिलनाडु द्वारा गठित राजमन्नार समिति ने अधिक राज्य स्वायत्तता और अनुच्छेद 356 पर सीमाएँ माँगीं।
सरकारिया आयोग (रिपोर्ट 1988): राज्यपाल राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, हाल में सक्रिय राजनीति में न रहा हो, और मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद नियुक्त हो; अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में कम से कम हो।
पुंछी आयोग (रिपोर्ट 2010): राज्यपालों के लिए निश्चित पाँच वर्ष का कार्यकाल, केवल राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव से हटाया जाना, और विधेयकों पर निर्णय हेतु समय-सीमा की सिफारिश की।
एनसीआरडब्ल्यूसी (2002): इसने भी निश्चित कार्यकाल और मुख्यमंत्री से परामर्श की सलाह दी।
5. मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद
परिकल्पित भूमिका: मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख है (अनुच्छेद 164), जो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है; 91वाँ संशोधन (2003) मंत्रिपरिषद को विधानसभा की सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत तक सीमित करता है, न्यूनतम बारह।
वास्तविक कार्यप्रणाली: मुख्यमंत्री राज्य सरकार पर हावी रहते हैं, प्रायः उससे भी अधिक जितना प्रधानमंत्री संघ पर, विशेषकर एक नेता के इर्द-गिर्द बने क्षेत्रीय दलों में।
हाईकमान संस्कृति: राष्ट्रीय दलों में मुख्यमंत्री प्रायः केंद्रीय नेतृत्व द्वारा चुने या बदले गए हैं, जिससे विधानसभा की भूमिका कमज़ोर हुई।
राज्यों में अध्यादेश: अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश शक्ति देता है; डी.सी. वाधवा मामले (1987) ने बिहार में कई वर्षों तक अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन को उजागर किया।
6. राज्य विधानमंडल
संरचना: सभी राज्यों में विधानसभा; छह राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक) में विधान परिषद; अनुच्छेद 169 विधानसभा के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर संसद को परिषद बनाने या समाप्त करने देता है।
कमज़ोर उच्च सदन: विधान परिषद साधारण विधेयकों को केवल विलंबित कर सकती है (पहली बार में तीन महीने तक और दूसरी बार में एक महीना) और धन विधेयकों को चौदह दिन, अतः यह पुनरीक्षक और परामर्शी सदन है।
परिषदों पर बहस: समर्थक इन्हें शिक्षकों, स्नातकों और विशेषज्ञों का मंच मानते हैं; आलोचक इन्हें महँगा और पराजित राजनेताओं को समायोजित करने का साधन कहते हैं, जो कुछ राज्यों में इनके उन्मूलन को समझाता है।
वास्तविक कार्यप्रणाली: राज्य विधानसभाएँ वर्ष में कम दिन बैठती हैं, अनेक विधेयक कम बहस से पारित होते हैं, और समितियाँ संसद की तुलना में कमज़ोर हैं।
अध्यक्ष और दल-बदल: कीशम मेघचंद्र सिंह (2020) ने अध्यक्षों से तीन महीने में अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय करने को कहा; महाराष्ट्र संकट से उपजे सुभाष देसाई (2023) में माना गया कि राज्यपाल ने वस्तुनिष्ठ आधार के बिना शक्ति परीक्षण बुलाकर गलती की, और अध्यक्ष व दल की भूमिकाएँ स्पष्ट कीं।
7. उच्च न्यायालय
संरचना: अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है; 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से कुछ एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में साझा हैं।
रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226): अनुच्छेद 32 से व्यापक, क्योंकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और किसी अन्य प्रयोजन, जैसे वैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन, के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं।
अधीक्षण (अनुच्छेद 227): अपने क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर शक्ति; एल. चंद्र कुमार (1997) ने माना कि न्यायाधिकरण निर्णयों पर उच्च न्यायालय का पुनर्विलोकन मूल ढाँचे का भाग है।
नियुक्ति और स्थानांतरण: न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के अंतर्गत कॉलेजियम प्रणाली से होती है; अनुच्छेद 222 के अंतर्गत स्थानांतरण की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम करता है।
वास्तविक कार्यप्रणाली: उच्च न्यायालयों ने अधिकारों और संघीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, पर वे अधिक रिक्तियों, भारी लंबित मामलों और विलंब से जूझते हैं; दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय तक पहुँच सीमित है, जिससे अधिक पीठों की माँग उठी है।
8. परीक्षा में उपयोग
10 अंक का उत्तर: अनुच्छेदों सहित राज्यपाल की परिकल्पित भूमिका, विचलन के दो उदाहरण, एक न्यायिक निर्णय और एक आयोग की सिफारिश।
20 अंक का उत्तर: प्रतिबिंब संरचना और संघीय संदर्भ पर भूमिका; मुख्य भाग में राज्यपाल (परिकल्पित बनाम वास्तविक, बोम्मई, नबाम रेबिया, पंजाब और तमिलनाडु मामले), मुख्यमंत्री और विधानसभा, और उच्च न्यायालय; सरकारिया और पुंछी के सुधार; सहकारी संघवाद पर निष्कर्ष।
मुख्य शब्द: संवैधानिक प्रमुख, विवेक, केंद्र का एजेंट, शक्ति परीक्षण, अनुच्छेद 356, सरकारिया आयोग, मानी गई स्वीकृति, सहकारी संघवाद।
उद्धरण: एस.आर. बोम्मई में न्यायालय ने माना कि सरकार के बहुमत की परीक्षा का एकमात्र उचित स्थान सदन का पटल है (सिद्धांत, सटीक शब्द नहीं)।
उद्धरण (भावार्थ): आंबेडकर को आशा थी कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र बना रहेगा और केवल अंतिम उपाय के रूप में प्रयुक्त होगा।
| मुद्दा | परिकल्पित | वास्तविक कार्यप्रणाली | न्यायालय या आयोग का उत्तर |
|---|---|---|---|
| नियुक्ति और हटाया जाना | राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत गैर-दलीय व्यक्ति | राजनीतिक नियुक्तियाँ; केंद्र में बदलाव के बाद हटाना | बी.पी. सिंघल (2010); कार्यकाल और परामर्श पर सरकारिया और पुंछी |
| अनुच्छेद 356 | दुर्लभ, अंतिम उपाय | सौ से अधिक बार प्रयोग, प्रायः विपक्षी राज्यों के विरुद्ध | एस.आर. बोम्मई (1994): न्यायिक पुनर्विलोकन और शक्ति परीक्षण |
| सरकार गठन | बहुमत पाने की सबसे अधिक संभावना वाले नेता को आमंत्रण | त्रिशंकु विधानसभाओं में पक्षपातपूर्ण चयन | बोम्मई और बाद के निर्णय: बहुमत की परीक्षा सदन में |
| विधेयकों पर स्वीकृति | सलाह पर कार्य; केवल निर्दिष्ट मामलों में आरक्षण | विधेयक लंबे समय तक रोके गए | पंजाब (2023) और तमिलनाडु (2025) निर्णय समय-सीमा पर |
| सदन बुलाना | मंत्रिस्तरीय सलाह पर | राज्यपाल का स्वयं की पहल पर कार्य | नबाम रेबिया (2016) |
| विशेषता | संघ | राज्य |
|---|---|---|
| प्रमुख | राष्ट्रपति (अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) | राज्यपाल (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त) |
| वास्तविक कार्यपालिका | प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 75) | मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 164) |
| विधायिका | द्विसदनीय संसद | अधिकांश राज्यों में एकसदनीय; छह में द्विसदनीय |
| अध्यादेश | अनुच्छेद 123 | अनुच्छेद 213 |
| न्यायालय | सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 रिट) | उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 रिट, व्यापक दायरा) |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- राज्यपाल की भूमिका सदाबहार प्रश्न है: सभा के आशय की तुलना वास्तविक व्यवहार से करें, फिर बोम्मई, बी.पी. सिंघल, नबाम रेबिया और पंजाब तथा तमिलनाडु निर्णयों का प्रयोग करें, और सरकारिया व पुंछी से समाप्त करें।
- अनुच्छेद 356 के आँकड़े सामान्य शब्दों में (सौ से अधिक प्रयोग) और बोम्मई के सुरक्षा उपाय दें; गढ़े हुए आँकड़ों से बचें।
- राज्य विधानमंडलों के लिए विचार-विमर्श में गिरावट और अनुच्छेद 169 के साथ विधान परिषदों पर बहस की चर्चा करें।
- उच्च न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 226 का व्यापक दायरा और अनुच्छेद 227 का अधीक्षण, साथ ही रिक्तियाँ और लंबित मामले समस्याओं के रूप में बताएँ।
- संघवाद से जोड़ें: राज्यपाल और अनुच्छेद 356 संघ के नियंत्रण के मुख्य साधन हैं, अतः उत्तर को सहकारी और टकरावपूर्ण संघवाद से जोड़ें।
- राज्यपाल के विधेयकों पर विवेकाधिकार और क्या न्यायालय सहमति के लिए समय-सीमा तय कर सकते हैं, इस पर चर्चा के लिए 2025 के तमिलनाडु निर्णय और उसके बाद हुए अनुच्छेद 143 के संदर्भ का उपयोग करें।
क्या आप जानते हैं?
- अनुच्छेद 356 के सबसे विवादास्पद आरंभिक प्रयोगों में से एक 1959 में हुआ, जब केरल में ई.एम.एस. नंबूदरीपाद की कम्युनिस्ट सरकार, भारत की पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार, बर्खास्त की गई।
- विधान परिषद वाले छह राज्यों को याद रखने की युक्ति: 'बुमकाटे', बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।
राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (वैकल्पिक विषय): सभी अध्याय
- परीक्षा स्वरूप, पाठ्यक्रम और रणनीति
- राजनीतिक सिद्धांत और राज्य के सिद्धांत
- न्याय, समानता और अधिकार
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