राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (वैकल्पिक विषय) · UPSC नोट्स (हिंदी में)

    संयुक्त राष्ट्र, क्षेत्रवाद और वैश्विक सरोकार — राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (वैकल्पिक विषय) नोट्स

    UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 6 विषय.

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    संयुक्त राष्ट्र: परिकल्पित भूमिका और वास्तविक रिकॉर्ड

    26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षरित चार्टर द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा (collective security) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाना था। इसका वास्तविक रिकॉर्ड मिश्रित है: वीटो ने अनेक संकटों में सुरक्षा परिषद को पंगु बनाया, फिर भी संयुक्त राष्ट्र ने शांति-स्थापना (peacekeeping) का आविष्कार किया, उपनिवेशवाद-अंत का समर्थन किया, वैश्विक मानदंड बनाए और विकास का समन्वय किया। यथार्थवादी इसे महाशक्तियों का मंच मानते हैं; उदारवादी और रचनावादी इसे मानदंडों और सहयोग का स्रोत मानते हैं।

    1. उत्पत्ति और परिकल्पित भूमिका

    राष्ट्र संघ से सबक: राष्ट्र संघ (1920) इसलिए विफल हुआ कि अमेरिका कभी शामिल नहीं हुआ, निर्णयों में सर्वसम्मति चाहिए थी और उसके पास बल नहीं था; संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों ने ये कमियाँ सुधारने का प्रयास किया।

    चरण: अटलांटिक चार्टर (अगस्त 1941), संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1 जनवरी 1942), डम्बार्टन ओक्स वार्ता (1944), वीटो सूत्र पर याल्टा समझौता (फ़रवरी 1945) और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन (अप्रैल–जून 1945)।

    चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को 51 मूल सदस्यों के साथ लागू हुआ, जिनमें भारत भी था, जिसने स्वतंत्रता से पहले हस्ताक्षर किए।

    उद्देश्य (अनुच्छेद 1): अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, समान अधिकारों और आत्मनिर्णय पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं तथा मानवाधिकारों पर सहयोग पाना, और राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य का केंद्र बनना।

    सिद्धांत (अनुच्छेद 2): संप्रभु समानता, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, बल की धमकी या प्रयोग पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 2(4)) और घरेलू क्षेत्राधिकार में अहस्तक्षेप (अनुच्छेद 2(7))।

    छह प्रमुख अंग: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यासिता परिषद (पलाऊ की स्वतंत्रता के बाद 1994 में निलंबित), अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय।

    सुरक्षा परिषद: वीटो वाले पाँच स्थायी सदस्य (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ/रूस, चीन) और 1965 से दस निर्वाचित सदस्य; अध्याय VII के निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी हैं (अनुच्छेद 25)।

    अध्याय VI विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है; अध्याय VII शांति के लिए ख़तरा निर्धारित होने (अनुच्छेद 39) के बाद प्रतिबंधों (अनुच्छेद 41) और सैन्य कार्रवाई (अनुच्छेद 42) की अनुमति देता है; अनुच्छेद 51 आत्मरक्षा को सुरक्षित रखता है।

    अनुच्छेद 43 के समझौतों के तहत परिकल्पित बल कभी नहीं बने, इसलिए संयुक्त राष्ट्र राज्यों द्वारा स्वेच्छा से दिए गए सैनिकों पर निर्भर है।

    2. संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत

    सामूहिक सुरक्षा (collective security): एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण है, इसलिए सभी राज्य किसी भी आक्रांता के विरुद्ध एकजुट होते हैं; इनिस क्लॉड, स्वॉर्ड्स इनटू प्लाउशेयर्स (1956) और पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस (1962), ने इसकी कठिन शर्तें दिखाईं।

    क्लॉड ने तर्क दिया कि सामूहिक सुरक्षा के लिए राज्यों को हर आक्रमण को समान मानना और राष्ट्रीय हित को गौण करना होगा, जो शर्तें शायद ही पूरी होती हैं; वीटो ने इसे किसी महाशक्ति के विरुद्ध असंभव बना दिया।

    यथार्थवादी (मॉर्गेन्थाउ; मियरशाइमर, 'द फ़ॉल्स प्रॉमिस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस', 1994–95) संयुक्त राष्ट्र को महाशक्तियों के हितों का प्रतिबिंब मानते हैं जिसका स्वतंत्र प्रभाव कम है।

    उदार संस्थावादी (कोहेन) तर्क देते हैं कि संस्थाएँ लेन-देन की लागत घटाती हैं, सूचना देती हैं और सहयोग की संभावना बढ़ाती हैं।

    रचनावादी उपनिवेशवाद-अंत, मानवाधिकार और विजय-निषेध जैसे मानदंड बनाने और फैलाने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर ज़ोर देते हैं।

    आलोचनात्मक और तीसरी दुनिया के दृष्टिकोण P5 संरचना को 1945 का जमा हुआ पदानुक्रम मानते हैं जो असमानता को वैधता (legitimacy) देता है।

    3. शांति और सुरक्षा पर रिकॉर्ड

    शीत युद्ध में गतिरोध: वीटो का बार-बार प्रयोग हुआ, इसलिए परिषद महाशक्ति हितों से जुड़े मामलों पर शायद ही कार्रवाई कर सकी।

    कोरिया (1950): परिषद ने बल-प्रयोग की अनुमति केवल इसलिए दी कि सोवियत प्रतिनिधि बहिष्कार कर रहा था; फिर महासभा ने परिषद के गतिरोध में कार्रवाई हेतु शांति के लिए एकता (Uniting for Peace) प्रस्ताव (377, नवंबर 1950) पारित किया।

    चार्टर में न होने वाली शांति-स्थापना का आविष्कार स्वेज़ संकट (UNEF, 1956) के लिए महासचिव डैग हैमरशोल्ड और लेस्टर पियर्सन ने किया; इसे प्रायः 'अध्याय साढ़े छह' कहा जाता है।

    पारंपरिक शांति-स्थापना पक्षों की सहमति, निष्पक्षता और केवल आत्मरक्षा या जनादेश की रक्षा में बल-प्रयोग पर टिकी है।

    खाड़ी युद्ध (1990–91): प्रस्ताव 678 ने इराक को कुवैत से निकालने के लिए बल-प्रयोग की अनुमति दी, जो शीत युद्धोत्तर आशावाद का चरम था।

    बुतरस बुतरस-ग़ाली के एन एजेंडा फ़ॉर पीस (1992) ने निवारक कूटनीति, शांति-निर्माण वार्ता, शांति-स्थापना और संघर्षोत्तर शांति-निर्माण प्रस्तुत किए।

    विफलताएँ: सोमालिया (1993), रवांडा (1994 का नरसंहार, जब शांति-सैनिक वापस बुलाए गए) और स्रेब्रेनित्सा (1995) ने कमज़ोर जनादेश और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी उजागर की।

    ब्राहिमी रिपोर्ट (2000) ने शांति अभियानों के लिए स्पष्ट, विश्वसनीय और प्राप्य जनादेश और बेहतर संसाधनों की माँग की।

    इराक (2003): अमेरिका-नेतृत्व वाला आक्रमण परिषद की स्पष्ट अनुमति के बिना हुआ, जिससे महाशक्ति के सामने संयुक्त राष्ट्र की सीमाएँ दिखीं।

    लीबिया (2011): प्रस्ताव 1973 ने नागरिकों की रक्षा की अनुमति दी; शासन-परिवर्तन के लिए इसके उपयोग से रूस और चीन ने बाद में सीरिया पर कार्रवाई का विरोध किया।

    हाल का गतिरोध: सीरिया, यूक्रेन और ग़ाज़ा पर वीटो ने फिर परिषद की कार्रवाई रोकी है।

    4. सुरक्षा से आगे: उपलब्धियाँ

    उपनिवेशवाद-अंत: औपनिवेशिक देशों और लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने की 1960 की घोषणा; सदस्यता 51 से बढ़कर 193 हुई।

    मानवाधिकार: मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (10 दिसंबर 1948) और मूल संधियों ने वैश्विक मानक तय किए।

    विकास: सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (2000) और सतत विकास लक्ष्य (2015), साथ ही UNDP, UNICEF और विश्व खाद्य कार्यक्रम।

    रक्षा का उत्तरदायित्व (R2P): हस्तक्षेप और राज्य संप्रभुता पर अंतरराष्ट्रीय आयोग (2001) द्वारा विकसित और 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन में स्वीकृत: राज्यों को अपनी जनता की नरसंहार, युद्ध अपराधों, जातीय सफ़ाए और मानवता के विरुद्ध अपराधों से रक्षा करनी चाहिए, और विफल होने पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय कार्रवाई कर सकता है।

    मानदंड और क़ानून: अंतरराष्ट्रीय विधि का संहिताकरण (समुद्री क़ानून, संधियाँ, राजनयिक संबंध) और UNFCCC के तहत जलवायु वार्ता।

    संघर्षों और आपदाओं में UNHCR, OCHA और WFP के माध्यम से मानवीय राहत।

    5. भारतीय संदर्भ

    भारत 1 जनवरी 1948 को अध्याय VI के तहत कश्मीर प्रश्न सुरक्षा परिषद ले गया; इस अनुभव ने भारत को द्विपक्षीय मुद्दों में तीसरे पक्ष की भूमिका के प्रति सतर्क बनाया।

    भारत ने महासभा के पहले सत्र (1946) में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ व्यवहार का मुद्दा उठाया, जो संयुक्त राष्ट्र के समक्ष रखे गए नस्लीय भेदभाव के आरंभिक मुद्दों में से एक था।

    विजया लक्ष्मी पंडित महासभा की पहली महिला अध्यक्ष (1953) बनीं; हंसा मेहता ने UDHR में 'all men' को 'all human beings' करवाने में मदद की।

    भारत अपने पूरे इतिहास में संयुक्त राष्ट्र शांति-स्थापना में सबसे बड़े सैन्य योगदानकर्ताओं में रहा है और उसने पहली पूर्ण-महिला गठित पुलिस इकाई लाइबेरिया (2007) भेजी।

    भारत आठ बार सुरक्षा परिषद का निर्वाचित सदस्य रहा है, सबसे हाल में 2021–22 में, और स्थायी सीट चाहता है।

    भारत परिषद की अनुमति के बिना हस्तक्षेप का विरोध करता है और शासन-परिवर्तन के लिए R2P के उपयोग के प्रति सतर्क रहा है।

    6. परीक्षा में उपयोग

    10 अंक का उत्तर: परिकल्पित भूमिका (अनुच्छेद 1 के उद्देश्य, सामूहिक सुरक्षा) बताएँ, फिर दो सफलताएँ और दो विफलताएँ।

    20 अंक का उत्तर: परिकल्पित भूमिका, सिद्धांत (सामूहिक सुरक्षा, यथार्थवादी आलोचना), चरणों में रिकॉर्ड (शीत युद्ध, शीत युद्धोत्तर, हालिया), सुरक्षा से आगे की उपलब्धियाँ, भारत का दृष्टिकोण, और सुधार की आवश्यकता।

    मुख्य शब्द: सामूहिक सुरक्षा, वीटो, अध्याय VII, शांति के लिए एकता, शांति-स्थापना, रक्षा का उत्तरदायित्व।

    उद्धरण: डैग हैमरशोल्ड को व्यापक रूप से यह कहने का श्रेय दिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए बना; इसे 'उनसे संबद्ध' कहकर उद्धृत करें।

    संयुक्त राष्ट्र को इस आधार पर परखें कि राज्य उसे क्या करने देते हैं; वह कर्ता भी है और मंच भी।

    केवल विफलताएँ गिनाने से बचें; परीक्षक संतुलित मूल्यांकन चाहते हैं।

    संयुक्त राष्ट्र: परिकल्पित भूमिका बनाम वास्तविक रिकॉर्ड
    क्षेत्रचार्टर में परिकल्पितवास्तविक रिकॉर्ड
    सामूहिक सुरक्षाअनुच्छेद 43 के बलों के साथ परिषद की कार्रवाईस्थायी बल नहीं; वीटो महाशक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई रोकता है
    शांति-स्थापनाउल्लेख नहीं1956 में आविष्कार; अनेक मिशन, मिश्रित सफलता
    उपनिवेशवाद-अंतन्यासिता और आत्मनिर्णयबड़ी सफलता; सदस्यता 193 हुई
    मानवाधिकारअनुच्छेद 1 के तहत संवर्धनUDHR और संधियाँ; कमज़ोर प्रवर्तन
    विकासECOSOC द्वारा समन्वयMDG और SDG; असमान क्रियान्वयन

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • एक मानक प्रश्न संयुक्त राष्ट्र की परिकल्पित भूमिका की तुलना उसके रिकॉर्ड से करता है: स्पष्ट संरचना के लिए कार्य के अनुसार (सुरक्षा, उपनिवेशवाद-अंत, अधिकार, विकास) व्यवस्थित करें।
    • संयुक्त राष्ट्र का मूल्यांकन करने से पहले सामूहिक सुरक्षा और उसके काम न करने का कारण (क्लॉड की शर्तें, वीटो, अनुच्छेद 43 बलों का अभाव) समझाएँ।
    • ठोस उदाहरण दें: कोरिया, स्वेज़, कांगो, रवांडा, स्रेब्रेनित्सा, इराक 2003, लीबिया 2011, यूक्रेन।
    • सैद्धांतिक दृष्टिकोण रखें: यथार्थवादी (शक्ति का मंच), उदारवादी (सहयोग की संस्था), रचनावादी (मानदंड-निर्माता)।
    • भारत का अनुभव जोड़ें: कश्मीर संदर्भ, रंगभेद-विरोध, शांति-स्थापना योगदान और स्थायी सीट का दावा।
    • निष्कर्ष दें कि संयुक्त राष्ट्र की विफलताएँ अधिकतर सदस्य राज्यों की विफलताएँ हैं, और त्याग नहीं बल्कि सुधार की ओर संकेत करें।
    • तिथियों (चार्टर पर हस्ताक्षर 26 जून, लागू 24 अक्टूबर 1945) और अनुच्छेद संख्याओं में तथ्यात्मक चूक से बचें।

    क्या आप जानते हैं?

    • शांति-स्थापना का संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कहीं उल्लेख नहीं है; 1956 में स्वेज़ के लिए हैमरशोल्ड की तात्कालिक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध गतिविधियों में से एक बन गई, और 1988 में संयुक्त राष्ट्र शांति-सैनिकों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला।
    • भारत ने 1945 में ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए, और वह उन कुछ मूल सदस्यों में था जो तब तक स्वतंत्र नहीं थे।

    विशिष्ट एजेंसियाँ और संयुक्त राष्ट्र सुधार

    ILO, FAO, WHO, UNESCO और IMF जैसी विशिष्ट एजेंसियाँ स्वायत्त संगठन हैं जो ECOSOC के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हैं; वे प्रकार्यवादी (functionalist) विचार को दर्शाती हैं कि व्यावहारिक कार्यों पर सहयोग शांति का निर्माण करता है। संयुक्त राष्ट्र सुधार की आवश्यकता 1945 में जमी सुरक्षा परिषद, महासभा के कमज़ोर अधिकार, वित्तीय समस्याओं और परस्पर व्यापी एजेंसियों से उत्पन्न होती है। परिषद का सुधार अनुच्छेद 108 के संशोधन नियम और G4 (भारत सहित) तथा यूनाइटिंग फ़ॉर कंसेंसस जैसे प्रतिद्वंद्वी गुटों के कारण अटका है।

    1. विशिष्ट एजेंसियाँ क्या हैं

    परिभाषा: अपने संविधान, सदस्यों, बजट और शासी निकायों वाले स्वायत्त अंतर-सरकारी संगठन, जो चार्टर के अनुच्छेद 57 और 63 के तहत समझौतों द्वारा संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध किए गए हैं।

    ECOSOC उनके कार्य का समन्वय करती है; वे उसे रिपोर्ट करती हैं और संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था मुख्य कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से सहयोग करती हैं।

    सामान्यतः पंद्रह विशिष्ट एजेंसियाँ गिनी जाती हैं: FAO, ICAO, IFAD, ILO, IMF, IMO, ITU, UNESCO, UNIDO, UPU, विश्व बैंक समूह, WHO, WIPO, WMO और UN टूरिज़्म (पूर्व UNWTO)।

    कुछ संयुक्त राष्ट्र से पुरानी हैं: ITU (1865) और UPU (1874) उन्नीसवीं सदी के संघों के रूप में आरंभ हुए, और ILO 1919 में राष्ट्र संघ के साथ बना।

    UNDP, UNICEF, UNEP और WFP जैसे कोष और कार्यक्रम भिन्न हैं: वे स्वयं संयुक्त राष्ट्र के सहायक निकाय हैं, जिनका वित्तपोषण मुख्यतः स्वैच्छिक योगदान से होता है।

    IAEA और WTO जैसे संबंधित संगठन संयुक्त राष्ट्र से सहयोग करते हैं पर विशिष्ट एजेंसियाँ नहीं हैं।

    2. सिद्धांत: प्रकार्यवाद और उसके आलोचक

    डेविड मित्रानी, अ वर्किंग पीस सिस्टम (1943): शांति सीमाओं के पार की व्यावहारिक, तकनीकी आवश्यकताओं (स्वास्थ्य, परिवहन, भोजन) पर सहयोग से उपजती है; 'रूप कार्य का अनुसरण करता है'।

    प्रकार्यात्मक सहयोग से विश्वास की आदतें बनने और निष्ठा राष्ट्र-राज्य से हटने की अपेक्षा थी, जिससे युद्ध की संभावना घटे।

    अर्न्स्ट हास, द यूनाइटिंग ऑफ यूरोप (1958) और बियॉन्ड द नेशन-स्टेट (1964): नव-प्रकार्यवाद (neo-functionalism) ने 'स्पिलओवर' और अभिजनों तथा हित-समूहों की भूमिका जोड़ी।

    आलोचना: तकनीकी कार्य राजनीति से पूरी तरह अलग नहीं होता; एजेंसियाँ शीत युद्ध और उत्तर–दक्षिण संघर्ष के मंच बनीं, जैसे नई विश्व सूचना और संचार व्यवस्था पर UNESCO की 1970–80 के दशक की बहस।

    यथार्थवादी आलोचना: राज्य अपने हितों के लिए एजेंसियों में शामिल होते और उन्हें धन देते हैं और हित न सधने पर छोड़ देते हैं, जैसा अमेरिकी निकासियाँ दिखाती हैं।

    3. प्रमुख एजेंसियों के उद्देश्य और कार्यप्रणाली

    ILO (1919): अभिसमयों से श्रम मानक तय करता है; सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों की अनूठी त्रिपक्षीय संरचना; 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला।

    FAO (1945): भूख से लड़ता है, कृषि आँकड़े एकत्र करता है और खाद्य सुरक्षा नीति का समर्थन करता है; मुख्यालय रोम में।

    WHO (1948): अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्य का निर्देशन करता है; चेचक उन्मूलन का नेतृत्व किया (1980 में प्रमाणित); इसके अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005 में संशोधित) प्रकोपों पर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं।

    COVID-19 पर आरंभिक प्रतिक्रिया के लिए WHO की आलोचना हुई; अमेरिका ने जनवरी 2025 में निकासी की सूचना दी, और विश्व स्वास्थ्य सभा ने मई 2025 में महामारी समझौता अपनाया।

    UNESCO (1945): शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार; विश्व धरोहर सूची चलाता है; इसका संविधान कहता है कि चूँकि युद्ध मनुष्यों के मन में आरंभ होते हैं, शांति की रक्षा भी वहीं निर्मित करनी होगी।

    राजनीतिकरण और बजट विवादों पर अमेरिका UNESCO से एक से अधिक बार (1984, 2017) हटा है, जो बड़े वित्तदाताओं पर निर्भरता दिखाता है।

    IMF और विश्व बैंक: विधिक रूप से विशिष्ट एजेंसियाँ पर अत्यधिक स्वतंत्र, और संयुक्त राष्ट्र निकायों के 'एक राज्य एक मत' के विपरीत भारित मतदान वाली।

    WIPO, ITU, ICAO, IMO, UPU, WMO: बौद्धिक संपदा, दूरसंचार, विमानन, जहाज़रानी, डाक और मौसम के लिए तकनीकी नियम-निर्धारण।

    4. संयुक्त राष्ट्र को सुधार की आवश्यकता क्यों

    अप्रतिनिधिक सुरक्षा परिषद: इसकी स्थायी सदस्यता 1945 के विजेताओं को दर्शाती है; अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कोई स्थायी सीट नहीं है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाले भारत की भी नहीं।

    वीटो: एक स्थायी सदस्य को सामूहिक अत्याचारों के दौरान भी कार्रवाई रोकने देता है।

    कमज़ोर महासभा: इसके प्रस्ताव अधिकतर सिफ़ारिशें हैं, यद्यपि बजट-शक्ति और सदस्यों का चुनाव इसके पास है।

    वित्त: कुछ बड़े योगदानकर्ताओं पर निर्भरता (नियमित बजट में अमेरिका की अधिकतम सीमा 22 प्रतिशत) और विलंबित भुगतान बार-बार नकदी संकट पैदा करते हैं।

    विखंडन: परस्पर व्यापी कोष, कार्यक्रम और एजेंसियाँ; विकास कार्य में समन्वय की समस्याएँ।

    वैधता और प्रभावशीलता: रवांडा, स्रेब्रेनित्सा, सीरिया और यूक्रेन में विफलताओं ने संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता को क्षति पहुँचाई है।

    5. सुधार के प्रयास

    1963 का विस्तार: परिषद 11 से 15 सदस्यों की हुई (1965 से प्रभावी), जो अब तक का एकमात्र परिषद सुधार है।

    अनुच्छेद 108: चार्टर संशोधन के लिए महासभा का दो-तिहाई मत और सभी पाँच स्थायी सदस्यों सहित दो-तिहाई सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए।

    रज़ाली योजना (1997) ने बिना वीटो के पाँच नए स्थायी सदस्य और चार नए निर्वाचित सदस्य प्रस्तावित किए; यह स्वीकार नहीं हुई।

    ख़तरों, चुनौतियों और परिवर्तन पर उच्च-स्तरीय पैनल, अ मोर सिक्योर वर्ल्ड (2004), ने मॉडल A (बिना वीटो छह नई स्थायी सीटें) और मॉडल B (नवीकरणीय चार-वर्षीय सीटों का नया स्तर) प्रस्तुत किए।

    कोफ़ी अन्नान की इन लार्जर फ़्रीडम (2005) से शांति-निर्माण आयोग (2005) और मानवाधिकार परिषद (2006) बने, जिसने बदनाम मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया।

    प्रतिद्वंद्वी गुट: G4 (भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान) स्थायी सीटें चाहते हैं; यूनाइटिंग फ़ॉर कंसेंसस (इटली, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, मेक्सिको और दक्षिण कोरिया सहित) नए स्थायी सदस्यों का विरोध करता है; अफ्रीकी संघ का एज़ुल्विनी सहमति (2005) अफ्रीका के लिए वीटो सहित दो स्थायी और पाँच निर्वाचित सीटें माँगता है।

    परिषद सुधार पर अंतर-सरकारी वार्ताएँ 2009 से महासभा में बिना किसी वार्ता-पाठ के चल रही हैं।

    वीटो पहल: महासभा प्रस्ताव 76/262 (अप्रैल 2022) के अनुसार वीटो प्रयोग होने के दस कार्य-दिवसों के भीतर महासभा को उस पर बहस हेतु बैठक करनी होती है।

    भविष्य का शिखर सम्मेलन (सितंबर 2024) ने 'पैक्ट फ़ॉर द फ़्यूचर' अपनाया, जो सदस्यों को परिषद सुधार के प्रयास तेज़ करने के लिए प्रतिबद्ध करता है पर कोई मॉडल तय नहीं करता।

    6. भारतीय संदर्भ

    स्थायी सीट के लिए भारत का दावा जनसंख्या, लोकतंत्र, आर्थिक आकार, परमाणु संयम और शांति-स्थापना योगदान पर आधारित है।

    भारत 'सुधारित बहुपक्षवाद' (reformed multilateralism) की माँग करता है और तर्क देता है कि ग्लोबल साउथ के बिना परिषद में वैधता (legitimacy) की कमी है।

    अनेक स्थायी सदस्यों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस) ने विभिन्न समयों पर भारत की उम्मीदवारी के समर्थन की बात कही है; चीन ने इसका समर्थन नहीं किया है।

    भारत G4 और सुधार के लिए दबाव डालने वाले विकासशील देशों के L.69 समूह का हिस्सा है, और वार्ता आगे बढ़ाने हेतु कुछ समय के लिए वीटो प्रश्न टालने की पेशकश कर चुका है।

    भारत विशिष्ट एजेंसियों से निकटता से काम करता है: WHO (2014 में दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र का पोलियो-मुक्त प्रमाणन), ILO अभिसमय, FAO और भारत द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष (2023)।

    7. परीक्षा में उपयोग

    10 अंक का उत्तर: किसी एक एजेंसी के उद्देश्य और कार्यप्रणाली समझाएँ, या संयुक्त राष्ट्र सुधार की आवश्यकता के तीन कारण दें।

    20 अंक का उत्तर: सुधार क्यों आवश्यक है, मुख्य प्रस्ताव और गुट, बाधाएँ (अनुच्छेद 108, P5 हित, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विताएँ), भारत का दावा, और यथार्थवादी आगे का मार्ग समझाएँ।

    मुख्य शब्द: प्रकार्यवाद, ECOSOC, अनुच्छेद 108, G4, यूनाइटिंग फ़ॉर कंसेंसस, एज़ुल्विनी सहमति, सुधारित बहुपक्षवाद।

    उद्धरण: UNESCO संविधान (1945): 'चूँकि युद्ध मनुष्यों के मन में आरंभ होते हैं, इसलिए मनुष्यों के मन में ही शांति की रक्षा का निर्माण करना होगा।'

    परिषद से आगे के सुधार भी शामिल करें: कार्य-पद्धति, महासभा का पुनरोद्धार, वित्त और एजेंसियों का समन्वय।

    भारत के दावे के समर्थन को बढ़ा-चढ़ाकर न बताएँ; रुखों का सावधानी से वर्णन करें।

    चुनी हुई विशिष्ट एजेंसियाँ
    एजेंसीस्थापनामुख्यालयमुख्य कार्य
    ILO1919जिनेवाश्रम मानक; त्रिपक्षीय शासन
    FAO1945रोमखाद्य सुरक्षा और कृषि
    UNESCO1945पेरिसशिक्षा, विज्ञान, संस्कृति; विश्व धरोहर
    WHO1948जिनेवाअंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य; प्रकोप पर प्रतिक्रिया
    ITU1865जिनेवादूरसंचार और रेडियो स्पेक्ट्रम
    WIPO1967जिनेवाबौद्धिक संपदा
    सुरक्षा परिषद सुधार: मुख्य रुख
    समूहसदस्य (उदाहरण)रुख
    G4भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापाननई स्थायी और निर्वाचित सीटें; स्थायी सदस्यता हेतु पारस्परिक समर्थन
    यूनाइटिंग फ़ॉर कंसेंससइटली, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण कोरियानए स्थायी सदस्य नहीं; अधिक निर्वाचित या दीर्घकालिक सीटें
    अफ्रीकी संघ (एज़ुल्विनी सहमति)54 अफ्रीकी राज्यअफ्रीका के लिए वीटो सहित दो स्थायी और पाँच निर्वाचित सीटें
    L.69एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और छोटे द्वीपों के विकासशील देशबेहतर ग्लोबल साउथ प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • एजेंसियों पर प्रश्न प्रायः एक या दो (WHO, ILO, UNESCO, FAO) के उद्देश्य और कार्यप्रणाली पूछते हैं; संरचना, कार्य, उपलब्धियाँ और सीमाएँ दें।
    • एजेंसी-प्रश्नों को सैद्धांतिक ढाँचा देने के लिए प्रकार्यवाद (मित्रानी) और उसकी आलोचनाओं का प्रयोग करें।
    • सुधार के लिए आवश्यकता (प्रतिनिधित्व, वीटो, वित्त, प्रभावशीलता) को बाधाओं (अनुच्छेद 108, P5 हित, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी) से अलग करें।
    • गुटों और उनके रुखों के नाम सटीक दें; परीक्षक G4, यूनाइटिंग फ़ॉर कंसेंसस और एज़ुल्विनी सहमति पर सटीकता को अंक देते हैं।
    • भारत का दावा उसकी शक्तियों और आपत्तियों (क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी, चीन का रुख, वीटो बहस) दोनों के साथ प्रस्तुत करें।
    • वर्तमान जागरूकता दिखाने के लिए 2022 की वीटो पहल और 2024 के पैक्ट फ़ॉर द फ़्यूचर जैसे हालिया क़दम बताएँ।
    • यथार्थवादी दृष्टिकोण से समाप्त करें: चार्टर संशोधन की तुलना में कार्य-पद्धति में क्रमिक सुधार अधिक संभावित हैं।

    क्या आप जानते हैं?

    • यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (1874) टेलीफ़ोन से भी पुराना है, जिसका पेटेंट 1876 में हुआ; यह आज भी वे नियम तय करता है जिनसे एक राष्ट्रीय डाक-टिकट वाला पत्र सीमाएँ पार कर जाता है।
    • G4 याद रखने की युक्ति: 'BIG J' — ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, जापान।

    विश्व राजनीति का क्षेत्रीयकरण: EU, ASEAN, APEC, SAARC और NAFTA

    क्षेत्रवाद (regionalism) किसी भौगोलिक क्षेत्र के राज्यों के बीच संस्थाओं, व्यापार समझौतों या सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से सहयोग है; क्षेत्रीयकरण वह व्यापक प्रक्रिया है जिससे कोई क्षेत्र अधिक जुड़ा हुआ बनता है। एकीकरण सिद्धांत प्रकार्यवाद और नव-प्रकार्यवाद (स्पिलओवर) से लेकर अंतर-सरकारवाद और रचनावादी सुरक्षा समुदायों तक फैले हैं। EU सबसे गहन उदाहरण है, ASEAN सर्वसम्मति-आधारित क्षेत्रवाद का अग्रणी मॉडल, APEC एक खुला मंच, NAFTA (अब USMCA) बाज़ार-प्रेरित व्यापार गुट, और SAARC भारत–पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता से प्रभावित अटके क्षेत्रवाद का उदाहरण है।

    1. मूल विचार और सिद्धांत

    क्षेत्रवाद बनाम क्षेत्रीयकरण: क्षेत्रवाद राज्य-नेतृत्व वाली परियोजना है; क्षेत्रीयकरण आर्थिक और सामाजिक संबंधों की वृद्धि है, जो प्रायः बाज़ार और लोगों से प्रेरित होती है।

    पुराना क्षेत्रवाद (1950–60 के दशक) अंतर्मुखी और प्रायः संरक्षणवादी था; नया क्षेत्रवाद (1980 के दशक के अंत से), जिसका अध्ययन ब्योर्न हेटने और अन्य ने किया, खुला, बहुआयामी और वैश्वीकरण से जुड़ा है।

    बेला बलासा, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन (1961): मुक्त व्यापार क्षेत्र से सीमा-शुल्क संघ, साझा बाज़ार, आर्थिक संघ और पूर्ण एकीकरण तक के चरण।

    प्रकार्यवाद (मित्रानी) और नव-प्रकार्यवाद (अर्न्स्ट हास, द यूनाइटिंग ऑफ यूरोप, 1958): एक क्षेत्र में एकीकरण अन्य क्षेत्रों में एकीकरण का दबाव बनाता है ('स्पिलओवर') और निष्ठा को नए केंद्रों की ओर ले जाता है।

    अंतर-सरकारवाद (intergovernmentalism): स्टैनली हॉफ़मैन (1966) ने तर्क दिया कि राज्य 'उच्च राजनीति' में संप्रभुता की रक्षा करते हैं; एंड्रयू मोरावचिक, द चॉइस फ़ॉर यूरोप (1998), ने EU सौदों को राष्ट्रीय वरीयताओं और अंतरराज्यीय मोलभाव का परिणाम बताया (उदार अंतर-सरकारवाद)।

    सुरक्षा समुदाय (security community): कार्ल डॉयच (1957) ने ऐसे राज्य-समूहों का वर्णन किया जिनके बीच युद्ध अकल्पनीय हो गया है; अमिताव आचार्य ने इसे ASEAN पर लागू किया, कंस्ट्रक्टिंग अ सिक्योरिटी कम्युनिटी इन साउथईस्ट एशिया (2001)।

    स्पेगेटी बाउल: जगदीश भगवती ने चेताया कि परस्पर व्यापी अधिमान्य व्यापार समझौते नियमों का ऐसा जाल बनाते हैं जो व्यापार को भटका सकता है।

    बहस: क्या क्षेत्रीय गुट वैश्विक मुक्त व्यापार के लिए 'निर्माण-खंड' हैं या 'बाधा-खंड'?

    2. यूरोपीय संघ

    उत्पत्ति: शूमान घोषणा (9 मई 1950) से यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय (पेरिस संधि, 1951) बना, ताकि फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध 'भौतिक रूप से असंभव' हो जाए।

    रोम संधियों (1957) ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूराटॉम बनाए; एकल यूरोपीय अधिनियम (1986) का लक्ष्य 1992 तक एकल बाज़ार था।

    मास्ट्रिख्ट संधि (1992, 1993 में लागू) ने विदेश नीति और न्याय के स्तंभों के साथ यूरोपीय संघ बनाया और मौद्रिक संघ की योजना बनाई; यूरो 1999 में आरंभ हुआ (नोट और सिक्के 2002)।

    लिस्बन संधि (2007, 2009 में लागू) ने यूरोपीय संसद को सशक्त किया और यूरोपीय परिषद का स्थायी अध्यक्ष तथा विदेश मामलों का उच्च प्रतिनिधि बनाया।

    अधिराष्ट्रीय संस्थाएँ: आयोग, संसद और न्यायालय EU को सामान्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अधिक शक्तियाँ देते हैं; अपने क्षेत्रों में EU विधि को राष्ट्रीय विधि पर प्रधानता प्राप्त है।

    चुनौतियाँ: यूरोज़ोन ऋण संकट (2010 से), शरणार्थी संकट (2015), ब्रेक्ज़िट (ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को बाहर हुआ), कुछ सदस्यों में लोकतांत्रिक क्षरण, और रूस–यूक्रेन युद्ध।

    भारत–EU: 2004 से सामरिक साझेदारी; 2022 में मुक्त व्यापार वार्ता पुनः आरंभ; 2022 में घोषित व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली बैठक 2023 में हुई।

    3. ASEAN और APEC

    ASEAN की स्थापना बैंकॉक घोषणा (8 अगस्त 1967) द्वारा इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने की; ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया बाद में जुड़े, जिससे 1999 तक दस सदस्य हो गए; 2022 में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया तिमोर-लेस्ते अक्टूबर 2025 में ग्यारहवें सदस्य के रूप में शामिल हुआ।

    ASEAN मार्ग (ASEAN Way): अहस्तक्षेप, सर्वसम्मति, अनौपचारिकता और शांत कूटनीति; मैत्री और सहयोग संधि (1976) ने ये मानदंड तय किए।

    संस्थाएँ: ASEAN मुक्त व्यापार क्षेत्र (1992), ASEAN क्षेत्रीय मंच (1994), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (2005), ASEAN चार्टर (2007) और राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक स्तंभों वाला ASEAN समुदाय (2015)।

    ASEAN केंद्रीयता: बड़ी शक्तियों की उपस्थिति के बावजूद ASEAN व्यापक एशियाई मंचों के केंद्र में है।

    सीमाएँ: अहस्तक्षेप ने म्यांमार संकट पर प्रतिक्रिया कमज़ोर की और दक्षिण चीन सागर पर विभाजन रहे।

    चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के साथ ASEAN के नेतृत्व वाला RCEP 2020 में हस्ताक्षरित हुआ और 2022 में लागू हुआ; भारत 2019 में अलग हो गया।

    APEC 1989 में कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर आरंभ हुआ; इसके 21 सदस्य 'अर्थव्यवस्थाएँ' हैं, यह शब्द ताइवान और हांगकांग को भाग लेने देता है।

    APEC स्वैच्छिक, ग़ैर-बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं से काम करता है ('खुला क्षेत्रवाद'); बोगोर लक्ष्यों (1994) का उद्देश्य मुक्त और खुला व्यापार तथा निवेश था, और पुत्रजया विज़न 2040 (2020) ने उनका अनुसरण किया।

    भारत APEC का सदस्य नहीं है; 1997 में नए सदस्यों पर रोक घोषित हुई, और भारत की सदस्यता की इच्छा अब तक स्वीकार नहीं हुई है।

    4. SAARC और NAFTA

    SAARC की स्थापना दिसंबर 1985 में ढाका में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ने की; अफ़ग़ानिस्तान 2007 में जुड़ा; सचिवालय काठमांडू में है।

    यह विचार सबसे पहले 1970 के दशक के अंत में बांग्लादेश के राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान ने आगे बढ़ाया।

    चार्टर की सीमाएँ: निर्णयों के लिए सर्वसम्मति चाहिए, और द्विपक्षीय तथा विवादास्पद मुद्दे विचार-विमर्श से बाहर हैं।

    व्यापार: SAPTA (1993) और SAFTA (2004 में हस्ताक्षरित, 2006 में लागू) से बहुत कम परिणाम मिले; अंतर-क्षेत्रीय व्यापार विश्व मानकों पर कम बना हुआ है।

    गतिरोध: अंतिम शिखर सम्मेलन 2014 में काठमांडू में हुआ; उड़ी हमले के बाद भारत और अन्य के हटने से 2016 का इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन रद्द हुआ।

    भारत ने अपनी ऊर्जा BIMSTEC (1997, पाकिस्तान के बिना बंगाल की खाड़ी के राज्य), जिसका चार्टर 2024 में लागू हुआ, और BBIN जैसी उप-क्षेत्रीय पहलों की ओर मोड़ी है।

    भारत ने SAARC-शैली के साधनों का भी उपयोग किया: दक्षिण एशिया उपग्रह (2017) और मार्च 2020 में भारत द्वारा प्रस्तावित SAARC COVID-19 आपात कोष।

    NAFTA (1992 में हस्ताक्षरित, 1 जनवरी 1994 को लागू) ने अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच श्रम और पर्यावरण पर पूरक समझौतों के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया।

    NAFTA ने विशेषकर कारों में व्यापार और आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ाया, पर अमेरिका में विनिर्माण नौकरियों के नुकसान और मेक्सिकन किसानों पर दबाव के लिए दोषी ठहराया गया।

    1 जुलाई 2020 को इसका स्थान संयुक्त राज्य–मेक्सिको–कनाडा समझौते (USMCA) ने लिया, जिसमें कारों के लिए कड़े उत्पत्ति-नियम, श्रम प्रावधान और समाप्ति-समीक्षा खंड है।

    5. तुलना और बहसें

    EU अधिराष्ट्रीय और गहन है; ASEAN और SAARC अंतर-सरकारी और सर्वसम्मति-आधारित हैं; APEC ग़ैर-बाध्यकारी है; NAFTA/USMCA राजनीतिक संस्थाओं के बिना व्यापार समझौता है।

    प्रभुत्वशाली सदस्य का प्रश्न: क्षेत्रवाद प्रायः सबसे बड़े सदस्य की भूमिका पर निर्भर करता है (EU में जर्मनी और फ्रांस, NAFTA में अमेरिका, SAARC में भारत); प्रभुत्व का भय सहयोग रोक सकता है।

    नव-प्रकार्यवाद EU के आरंभिक विकास को अच्छी तरह समझाता है पर ब्रेक्ज़िट जैसे संकटों को नहीं, जिन्हें अंतर-सरकारवादी और लोकलुभावन व्याख्याएँ बेहतर समझाती हैं।

    रचनावादी ASEAN के टिके रहने को भौतिक एकीकरण के बजाय साझा मानदंडों से समझाते हैं।

    आलोचक तर्क देते हैं कि क्षेत्रीय व्यापार गुट व्यापार को भटकाते और WTO को कमज़ोर करते हैं; समर्थक उन्हें गहन नियमों की प्रयोगशाला मानते हैं।

    6. परीक्षा में उपयोग

    10 अंक का उत्तर: किसी एक संगठन की उत्पत्ति, उद्देश्य, उपलब्धियाँ और सीमाएँ दें; या दो की तुलना करें।

    20 अंक का उत्तर: क्षेत्रवाद परिभाषित करें, एक या दो सिद्धांतों का प्रयोग करें, संगठनों की तुलना करें, समझाएँ कि SAARC क्यों पिछड़ा और ASEAN क्यों सफल हुआ, और भारत का दृष्टिकोण दें।

    मुख्य शब्द: स्पिलओवर, अधिराष्ट्रवाद, अंतर-सरकारवाद, सुरक्षा समुदाय, ASEAN मार्ग, खुला क्षेत्रवाद।

    उद्धरण: शूमान घोषणा (1950): 'यूरोप एक साथ या किसी एक योजना से नहीं बनेगा। यह ठोस उपलब्धियों से बनेगा जो पहले वास्तविक एकजुटता उत्पन्न करेंगी।'

    SAARC की कमज़ोरी को भारत–पाकिस्तान संबंधों, भारत के आकार और आतंकवाद से जोड़ें, पर BIMSTEC और पड़ोसी प्रथम नीति का भी उल्लेख करें।

    NAFTA का वर्णन यह बताए बिना न करें कि 2020 में USMCA ने उसका स्थान लिया।

    क्षेत्रीय संगठनों की तुलना
    संगठनस्थापनासदस्यस्वरूपभारत की स्थिति
    EU1993 (जड़ें 1951)27अधिराष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक संघसामरिक साझेदार
    ASEAN196710अंतर-सरकारी; सर्वसम्मति (ASEAN मार्ग)व्यापक सामरिक साझेदार
    APEC198921 अर्थव्यवस्थाएँग़ैर-बाध्यकारी खुला क्षेत्रवादसदस्य नहीं
    SAARC19858अंतर-सरकारी; सर्वसम्मति; द्विपक्षीय मुद्दे बाहरसंस्थापक सदस्य
    NAFTA / USMCA1994 / 20203मुक्त व्यापार समझौतालागू नहीं
    क्षेत्रीय एकीकरण के सिद्धांत
    सिद्धांतचिंतकमूल विचार
    प्रकार्यवादडेविड मित्रानी (1943)तकनीकी सहयोग से शांति का निर्माण
    नव-प्रकार्यवादअर्न्स्ट हास (1958)एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्पिलओवर
    अंतर-सरकारवादस्टैनली हॉफ़मैन (1966); एंड्रयू मोरावचिक (1998)राज्य मोलभाव से एकीकरण नियंत्रित करते हैं
    सुरक्षा समुदायकार्ल डॉयच (1957); अमिताव आचार्य (2001)साझा पहचान युद्ध को अकल्पनीय बनाती है

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • बार-बार आने वाले प्रश्न ASEAN की सफलता की तुलना SAARC के ठहराव से करते हैं: ASEAN मार्ग, बाहरी ख़तरे और आर्थिक पूरकता बनाम भारत–पाकिस्तान शत्रुता और विषमता का प्रयोग करें।
    • केवल संगठनों का वर्णन करने के बजाय उत्तरों को सिद्धांत (नव-प्रकार्यवाद, अंतर-सरकारवाद, सुरक्षा समुदाय) पर आधारित करें।
    • EU के लिए अधिराष्ट्रवाद और वर्तमान तनाव (ब्रेक्ज़िट, यूरोज़ोन, प्रवासन) समझाएँ और बताएँ कि वे एकीकरण सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं।
    • APEC का 'खुला क्षेत्रवाद' समझाएँ और बताएँ कि भारत सदस्य क्यों नहीं है।
    • बताएँ कि NAFTA का स्थान USMCA ने ले लिया है और मुख्य बदलाव समझाएँ।
    • भारत की क्षेत्रीय रणनीति एक साथ रखें: पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट, BIMSTEC और RCEP छोड़ने का निर्णय।
    • विश्लेषण के बिना तिथियाँ गिनाने से बचें; प्रत्येक संगठन को उद्देश्य बनाम उपलब्धियों पर परखें।

    क्या आप जानते हैं?

    • APEC अपने सदस्यों को देश के बजाय 'अर्थव्यवस्थाएँ' कहता है, एक कूटनीतिक युक्ति जिससे चीन, ताइवान ('चाइनीज़ ताइपे' के रूप में) और हांगकांग एक ही मेज़ पर बैठ पाते हैं।
    • EU का स्थापना-दिवस, 9 मई (1950 की शूमान घोषणा), यूरोप दिवस के रूप में मनाया जाता है।

    वैश्विक सरोकार: लोकतंत्र, मानवाधिकार और लैंगिक न्याय

    शीत युद्ध के बाद लोकतंत्र, मानवाधिकार और लैंगिक न्याय केवल घरेलू विषय न रहकर वैश्विक सरोकार बन गए। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत और लोकतंत्रीकरण की 'तीसरी लहर' ने लोकतंत्र-संवर्धन को प्रोत्साहित किया, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने UDHR (1948) से मानवाधिकार परिषद (2006) तक एक मानवाधिकार व्यवस्था बनाई। नारीवादी अंतरराष्ट्रीय संबंध और CEDAW, बीजिंग प्लेटफ़ॉर्म तथा प्रस्ताव 1325 जैसे साधनों ने लैंगिकता को केंद्र में रखा, पर सार्वभौमिकता बनाम सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संप्रभुता और चयनात्मक प्रयोग पर बहसें बनी हुई हैं।

    1. वैश्विक सरोकार के रूप में लोकतंत्र

    लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत (democratic peace): स्थापित लोकतंत्र आपस में शायद ही कभी युद्ध करते हैं; इसकी जड़ें इमैनुएल कांट, परपेचुअल पीस (1795), में हैं, जिन्होंने शांति को गणतांत्रिक संविधानों, स्वतंत्र राज्यों के संघ और विश्व-नागरिक अधिकार से जोड़ा।

    माइकल डॉयल, 'कांट, लिबरल लेगेसीज़, एंड फ़ॉरेन अफ़ेयर्स' (1983), और ब्रूस रसेट, ग्रास्पिंग द डेमोक्रेटिक पीस (1993), ने संस्थागत और मानकीय व्याख्याओं से आधुनिक सिद्धांत विकसित किया।

    तीसरी लहर: सैमुअल हंटिंगटन, द थर्ड वेव (1991), ने पुर्तगाल (1974) से लैटिन अमेरिका, एशिया और पूर्वी यूरोप तक लोकतंत्र के प्रसार का वर्णन किया।

    लोकतंत्र-संवर्धन: सहायता की शर्तें, चुनाव निगरानी, कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेसीज़ (वारसा, 2000) और संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष (2005), जिसमें भारत आरंभिक प्रमुख योगदानकर्ता रहा।

    आलोचनाएँ: यथार्थवादी कहते हैं कि लोकतांत्रिक शांति गठबंधनों का उप-उत्पाद है; आलोचक इराक (2003) में आंशिक रूप से लोकतंत्र के नाम पर हुए शासन-परिवर्तन और मित्र तानाशाहियों के प्रति दोहरे मानदंडों की ओर संकेत करते हैं।

    अनुदार लोकतंत्र: फ़रीद ज़कारिया (फ़ॉरेन अफ़ेयर्स, 1997) ने चेताया कि संवैधानिक उदारवाद के बिना चुनाव अनुदार शासन उत्पन्न कर सकते हैं।

    लोकतांत्रिक मंदी: लैरी डायमंड (2015) और अन्य ने 2000 के दशक के मध्य से विश्वभर में लोकतांत्रिक गुणवत्ता में गिरावट देखी।

    2. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्था

    मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (10 दिसंबर 1948): एलेनोर रूज़वेल्ट की अध्यक्षता में रेने कासें, चार्ल्स मलिक, पी. सी. चांग और भारत की हंसा मेहता के साथ तैयार; बिना किसी विरोधी मत के स्वीकृत।

    अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाएँ (1966, 1976 में लागू): ICCPR (नागरिक और राजनीतिक) और ICESCR (आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक); UDHR के साथ ये 'अंतरराष्ट्रीय अधिकार पत्र' बनाती हैं। भारत ने 1979 में दोनों को स्वीकार किया।

    अन्य मूल संधियाँ: CERD (1965), CEDAW (1979), यातना-विरोधी अभिसमय (1984), बाल अधिकार अभिसमय (1989) और दिव्यांगजन अधिकार अभिसमय (2006)।

    अधिकारों की पीढ़ियाँ: कारेल वसाक (1977) ने अधिकारों को नागरिक-राजनीतिक (स्वतंत्रता), सामाजिक-आर्थिक (समानता) और विकास तथा पर्यावरण जैसे एकजुटता अधिकारों (बंधुत्व) में समूहित किया।

    वियना विश्व सम्मेलन (1993): सभी मानवाधिकारों को सार्वभौमिक, अविभाज्य, परस्पर निर्भर और परस्पर संबंधित घोषित किया, और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद बना।

    मानवाधिकार परिषद (2006) ने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया और प्रत्येक सदस्य राज्य की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (UPR) आरंभ की।

    अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय: रोम संविधि (1998, 2002 में लागू) नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रमण पर मुक़दमा चलाता है; भारत संप्रभुता और सुरक्षा परिषद की संदर्भ-शक्ति का हवाला देकर इसका पक्षकार नहीं है।

    रक्षा का उत्तरदायित्व (2005) अधिकारों को संप्रभुता (sovereignty) से जोड़ता है: संप्रभुता को केवल ढाल नहीं, उत्तरदायित्व माना जाता है।

    3. मानवाधिकार पर बहसें

    सार्वभौमिकता (universalism): जैक डोनेली, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस (1989), तर्क देते हैं कि अधिकार मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों के हैं, भले ही उनका क्रियान्वयन भिन्न हो।

    सांस्कृतिक सापेक्षवाद (cultural relativism): एशियाई राज्यों की 1993 की बैंकॉक घोषणा ने सार्वभौमिकता स्वीकारी पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विशिष्टताओं पर ज़ोर दिया और अधिकारों को सहायता की शर्त बनाने का विरोध किया; यही 'एशियाई मूल्य' बहस है।

    भीखू पारेख, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज़्म (2000), ने साझा पर न्यूनतम मूल्यों तक पहुँचने के लिए अंतर-सांस्कृतिक संवाद का प्रस्ताव रखा।

    उपेंद्र बक्शी, द फ़्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स (2002), ने शक्तिशालियों के 'आधुनिक' अधिकारों की तुलना उत्पीड़ितों द्वारा माँगे गए 'समकालीन' अधिकारों से की, और बाज़ार-अनुकूल मानवाधिकारों के प्रति चेताया।

    चयनात्मकता: विकासशील राज्य आपत्ति करते हैं कि शक्तिशाली देश अधिकारों को राजनीतिक हथियार बनाते हैं और सहयोगियों के उल्लंघनों की अनदेखी करते हैं।

    मानवीय हस्तक्षेप: कोसोवो (1999) और लीबिया (2011) ने लोगों की रक्षा और अहस्तक्षेप के बीच बहस को तीखा किया।

    4. लैंगिक न्याय

    CEDAW (1979), जिसे कभी-कभी महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय अधिकार पत्र कहा जाता है, राज्यों से सार्वजनिक और निजी जीवन में भेदभाव समाप्त करने की अपेक्षा करता है; भारत ने 1993 में इसका अनुसमर्थन किया।

    महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की बीजिंग घोषणा और कार्य-मंच (1995) ने बारह महत्वपूर्ण चिंता-क्षेत्र तय किए और लैंगिक मुख्यधारा (gender mainstreaming) को वैश्विक रणनीति बनाया।

    महिला, शांति और सुरक्षा पर सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1325 (2000) ने शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी और संघर्ष में यौन हिंसा से सुरक्षा की माँग की।

    चार संयुक्त राष्ट्र निकायों को मिलाकर 2010 में UN Women बना; SDG 5 (2015) लैंगिक समानता के लक्ष्य तय करता है।

    नारीवादी अंतरराष्ट्रीय संबंध: जे. ऐन टिकनर, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस (1992), ने दिखाया कि शक्ति और सुरक्षा के यथार्थवादी विचार पुरुषवादी मान्यताओं को दर्शाते हैं।

    सिंथिया एनलो, बनानाज़, बीचेज़ एंड बेसेज़ (1989), ने दिखाया कि विश्व राजनीति राजनयिकों की पत्नियों, बागान श्रमिकों और सैन्य अड्डों के आसपास महिलाओं के श्रम पर निर्भर है; उन्होंने तर्क दिया कि 'व्यक्तिगत अंतरराष्ट्रीय है'।

    जीन बेथके एल्शटेन, विमेन एंड वॉर (1987), ने पुरुषों को 'न्यायपूर्ण योद्धा' और महिलाओं को 'सुंदर आत्माएँ' मानने वाले मिथकों की पड़ताल की।

    नारीवादी विदेश नीति: स्वीडन ने 2014 में इसे अपनाया और 2022 में यह नाम छोड़ दिया; कनाडा और मेक्सिको जैसे अन्य देशों ने इसके रूप अपनाए।

    बहसें: चंद्रा तलपड़े मोहंती ('अंडर वेस्टर्न आइज़', 1984) जैसी उत्तर-औपनिवेशिक नारीवादियों ने 'तीसरी दुनिया की महिलाओं' को एक ही पीड़ित समूह मानने के लिए पश्चिमी नारीवाद की आलोचना की।

    5. भारतीय संदर्भ

    भारत ने UDHR के प्रारूपण में सहायता की और अपने संविधान में मौलिक अधिकार और नीति-निदेशक तत्व रखे, जो दोनों प्रसंविदाओं के अनुरूप हैं।

    मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (1993) ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया, जो आंशिक रूप से अंतरराष्ट्रीय निगरानी की प्रतिक्रिया था।

    विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर दिशानिर्देश बनाने के लिए CEDAW का प्रयोग किया, जिनका स्थान बाद में 2013 के अधिनियम ने लिया।

    भारत अहस्तक्षेप पर ज़ोर देता है और प्रायः देश-विशिष्ट प्रस्तावों का विरोध करता है, मानवाधिकार परिषद में संवाद और सहयोग को प्राथमिकता देता है।

    भारत की G20 अध्यक्षता (2023) ने 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' को बढ़ावा दिया, और संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, जो अगली जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा।

    लाइबेरिया (2007) में भारत की पूर्ण-महिला गठित पुलिस इकाई को प्रायः प्रस्ताव 1325 के लक्ष्यों में योगदान के रूप में उद्धृत किया जाता है।

    6. परीक्षा में उपयोग

    10 अंक का उत्तर: अवधारणा (लोकतांत्रिक शांति, अधिकारों की सार्वभौमिकता, लैंगिक मुख्यधारा) परिभाषित करें, एक चिंतक, एक साधन और एक आलोचना दें।

    20 अंक का उत्तर: समझाएँ कि मुद्दा वैश्विक क्यों बना, व्यवस्था (संधियाँ, संस्थाएँ) का वर्णन करें, बहसें (सार्वभौमिकता बनाम सापेक्षवाद, संप्रभुता, चयनात्मकता, नारीवादी आलोचनाएँ) और भारत का रुख प्रस्तुत करें।

    मुख्य शब्द: लोकतांत्रिक शांति, सार्वभौमिकता और अविभाज्यता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, लैंगिक मुख्यधारा, महिला-शांति-सुरक्षा।

    उद्धरण: UDHR अनुच्छेद 1: 'सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं और गरिमा तथा अधिकारों में समान हैं।'

    उद्धरण: एनलो का वाक्यांश 'व्यक्तिगत अंतरराष्ट्रीय है' नारीवादी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सार है।

    प्रश्नपत्र I के अधिकार और नारीवाद अध्यायों से जोड़ें; परीक्षक वैश्विक व्यवहार से जुड़े सिद्धांत को महत्व देते हैं।

    मानवाधिकार और लैंगिकता पर प्रमुख साधन
    साधनवर्षविषय-वस्तुभारत
    UDHR1948सभी लोगों के लिए अधिकारों का साझा मानकप्रारूपण में सहायता; पक्ष में मत
    ICCPR और ICESCR1966बाध्यकारी नागरिक-राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक अधिकार1979 में स्वीकार
    CEDAW1979महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन1993 में अनुसमर्थन
    वियना घोषणा1993अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य, परस्पर निर्भरभागीदारी
    बीजिंग प्लेटफ़ॉर्म1995बारह महत्वपूर्ण क्षेत्र; लैंगिक मुख्यधारास्वीकृत
    प्रस्ताव 13252000महिला, शांति और सुरक्षासमर्थन; महिला शांति-सैनिक
    रोम संविधि (ICC)1998व्यक्तिगत आपराधिक उत्तरदायित्वपक्षकार नहीं

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • प्रश्न प्रायः पूछते हैं कि मानवाधिकार सार्वभौमिक हैं या सांस्कृतिक रूप से सापेक्ष: डोनेली, बैंकॉक घोषणा और पारेख का संवाद-दृष्टिकोण प्रस्तुत करें, फिर तर्कपूर्ण रुख लें।
    • समझाएँ कि लोकतंत्र अंतरराष्ट्रीय सरोकार कैसे बना (लोकतांत्रिक शांति, तीसरी लहर, लोकतंत्र-संवर्धन) और उसकी आलोचनाएँ (दोहरे मानदंड, अनुदार लोकतंत्र)।
    • लैंगिक न्याय के लिए साधनों (CEDAW, बीजिंग, 1325) को नारीवादी अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत (टिकनर, एनलो) से जोड़ें।
    • R2P और मानवीय हस्तक्षेप से मानवाधिकार और संप्रभुता के बीच तनाव दिखाएँ।
    • भारत का रुख स्पष्ट दें: अधिकार-मानदंडों और घरेलू संस्थाओं का समर्थन, पर चयनात्मक, राजनीतिक जाँच का विरोध।
    • वैश्विक मानदंडों को घरेलू व्यवहार से जोड़ने के लिए विशाखा और 2023 के महिला आरक्षण संशोधन जैसे भारतीय उदाहरण दें।
    • अधिकारों को केवल पश्चिमी न बताएँ; UDHR के प्रारूपण में ग़ैर-पश्चिमी योगदान का उल्लेख करें।

    क्या आप जानते हैं?

    • हंसा मेहता के हस्तक्षेप के कारण ही UDHR का अनुच्छेद 1 'All men' के बजाय 'All human beings are born free and equal' कहता है।
    • कांट की परपेचुअल पीस (1795) का शीर्षक एक डच सराय के व्यंग्यात्मक साइनबोर्ड से लिया गया था जिस पर क़ब्रिस्तान का चित्र था, वही एकमात्र स्थान जहाँ शांति सचमुच स्थायी है।

    वैश्विक सरोकार: पर्यावरण

    जलवायु परिवर्तन, ओज़ोन क्षरण और जैव विविधता हानि जैसी पर्यावरणीय समस्याएँ सीमाएँ पार करती हैं और किसी एक राज्य से हल नहीं हो सकतीं, इसलिए ये वैश्विक साझा संसाधनों (global commons) की शास्त्रीय समस्याएँ हैं। यह व्यवस्था स्टॉकहोम (1972) से रियो (1992) और क्योटो (1997) होते हुए पेरिस समझौते (2015) तक विकसित हुई, जिसमें साझा पर विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR) का सिद्धांत उत्तर–दक्षिण बहस के केंद्र में है। भारत जलवायु न्याय और समता का तर्क देता है, साथ ही 2070 तक नेट ज़ीरो जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी लेता है।

    1. मूल विचार और सिद्धांत

    साझा संसाधनों की त्रासदी (tragedy of the commons): गैरेट हार्डिन (साइंस, 1968) ने तर्क दिया कि जब कोई संसाधन सबके लिए खुला हो, तो प्रत्येक उपयोगकर्ता अति-उपयोग से लाभ पाता है जबकि लागत बँट जाती है, इसलिए संसाधन नष्ट हो जाता है; उन्होंने विनियमन या निजीकरण का समर्थन किया।

    एलिनर ओस्ट्रॉम, गवर्निंग द कॉमन्स (1990), ने दिखाया कि समुदाय प्रायः स्थानीय नियमों से साझा संसाधनों का अच्छा प्रबंधन करते हैं, जिसने हार्डिन के निराशावाद को चुनौती दी; उन्हें 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला।

    सामूहिक कार्रवाई की समस्या: जलवायु स्थिरता वैश्विक सार्वजनिक वस्तु है; प्रत्येक राज्य दूसरों की उत्सर्जन कटौती पर मुफ़्त सवारी (free-ride) करने को प्रेरित होता है।

    विकास की सीमाएँ: क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट द लिमिट्स टू ग्रोथ (1972) ने चेताया कि घातांकीय वृद्धि पृथ्वी की सीमाओं से टकराएगी।

    सतत विकास: ब्रंटलैंड रिपोर्ट, अवर कॉमन फ़्यूचर (1987), ने इसे ऐसा विकास बताया जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएँ पूरी करे।

    जोखिम समाज: उलरिख बेक, रिस्क सोसाइटी (1986), ने तर्क दिया कि आधुनिक उद्योग ऐसे वैश्विक जोखिम उत्पन्न करता है जो सीमाओं और वर्ग की परवाह नहीं करते।

    हरित राजनीतिक सिद्धांत: पारिस्थितिकी-केंद्रित चिंतक स्वयं विकास पर प्रश्न उठाते हैं; वंदना शिवा, स्टेइंग अलाइव (1988), जैसी पारिस्थितिक-नारीवादी प्रकृति पर प्रभुत्व को महिलाओं पर प्रभुत्व से जोड़ती हैं।

    निर्धनों का पर्यावरणवाद: रामचंद्र गुहा और जोआन मार्टिनेज़-एलियर ने दिखाया कि चिपको जैसे दक्षिणी आंदोलन केवल प्रकृति के लिए नहीं, आजीविका की रक्षा के लिए हैं।

    2. वैश्विक व्यवस्था का विकास

    स्टॉकहोम सम्मेलन (1972): मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने UNEP बनाया; इसे संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी ने तर्क दिया कि निर्धनता और अभाव सबसे बड़े प्रदूषकों में हैं, और पर्यावरण को विकास से जोड़ा।

    मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987): ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया और इसे व्यापक रूप से सबसे सफल पर्यावरण संधि माना जाता है; किगाली संशोधन (2016) ने HFC जोड़े।

    रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992): UNFCCC, जैव विविधता अभिसमय, रियो घोषणा, एजेंडा 21 और वन सिद्धांत दिए; मरुस्थलीकरण अभिसमय 1994 में आया।

    रियो सिद्धांत 7 ने साझा पर विभेदित उत्तरदायित्व तय किए: विकसित देश पर्यावरण पर अपने दबाव और अपने संसाधनों के कारण अधिक उत्तरदायित्व स्वीकारते हैं।

    क्योटो प्रोटोकॉल (1997, 2005 में लागू): केवल विकसित (Annex I) देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य, स्वच्छ विकास तंत्र जैसे बाज़ार साधनों के साथ; अमेरिका ने कभी अनुमोदन नहीं किया।

    कोपेनहेगन (2009): बाध्यकारी संधि नहीं दे सका, पर विकसित देशों ने 2020 तक प्रति वर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर जलवायु वित्त जुटाने का वचन दिया।

    पेरिस समझौता (2015, 2016 में लागू): सभी देश राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत करते हैं; लक्ष्य तापवृद्धि को 2°C से काफ़ी नीचे रखना और 1.5°C का प्रयास करना है, हर पाँच वर्ष में वैश्विक समीक्षा (stocktake) के साथ।

    पेरिस ने इस सिद्धांत को 'साझा पर विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएँ, विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में' के रूप में पुनः व्यक्त किया, जिससे क्योटो का कठोर विकसित–विकासशील विभाजन नरम हुआ।

    बाद के COP: ग्लासगो (2021) ने अनियंत्रित कोयला बिजली को 'चरणबद्ध रूप से कम' करने पर सहमति दी; शर्म अल-शेख (2022) ने हानि और क्षति कोष बनाने पर सहमति दी; दुबई (2023) ने ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधनों से दूर संक्रमण का आह्वान किया; बाकू (2024) ने 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम 300 अरब अमेरिकी डॉलर का नया जलवायु वित्त लक्ष्य तय किया।

    जैव विविधता: कुनमिंग–मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा (2022) 2030 तक 30 प्रतिशत भूमि और समुद्र की रक्षा का लक्ष्य रखता है।

    3. बहसें

    उत्तर–दक्षिण समता: विकसित देशों ने अधिकांश ऐतिहासिक उत्सर्जन किया; विकासशील देशों को बढ़ने के लिए स्थान चाहिए और वे तर्क देते हैं कि बोझ उत्तरदायित्व और क्षमता के अनुसार हो।

    जीविका बनाम विलासिता उत्सर्जन: अनिल अग्रवाल और सुनीता नारायण, ग्लोबल वॉर्मिंग इन एन अनइक्वल वर्ल्ड (1991), ने निर्धन किसानों और धनी उपभोक्ताओं के उत्सर्जन को बराबर मानने की आलोचना की और इसे पर्यावरणीय उपनिवेशवाद कहा।

    ऊपर से नीचे बनाम नीचे से ऊपर: कुछ देशों के लिए क्योटो के बाध्यकारी लक्ष्यों का स्थान सभी के लिए पेरिस की स्वैच्छिक प्रतिज्ञाओं ने लिया; आलोचक कहते हैं प्रतिज्ञाएँ बहुत कमज़ोर हैं, समर्थक कहते हैं सार्वभौमिकता अधिक महत्वपूर्ण है।

    वित्त और प्रौद्योगिकी: वादा किए गए और दिए गए वित्त के बीच का अंतर ग्लोबल साउथ की मुख्य शिकायत है।

    BASIC समूह: ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन ने कोपेनहेगन से पहले 2009 में समता की रक्षा और विकासशील देशों पर बाध्यकारी कटौतियों के विरोध हेतु अपने जलवायु रुखों का समन्वय आरंभ किया।

    यथार्थवादी दृष्टिकोण: राज्य आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं, इसलिए सहयोग सीमित है; ट्रम्प के अधीन अमेरिका पेरिस से हटा (2020 से प्रभावी), 2021 में फिर जुड़ा और जनवरी 2025 में पुनः हटने की घोषणा की।

    उदारवादी और रचनावादी दृष्टिकोण: व्यवस्थाएँ, IPCC (1988) जैसे वैज्ञानिक निकाय और अंतरराष्ट्रीय नागरिक समाज समय के साथ राज्यों की वरीयताएँ बदल सकते हैं।

    हरित विकास बनाम अवृद्धि (degrowth): क्या प्रौद्योगिकी विकास को उत्सर्जन से अलग कर सकती है, या धनी देशों को कम उपभोग करना होगा।

    4. भारतीय संदर्भ

    भारत CBDR, समता और विकास के अधिकार पर ज़ोर देता है, साथ ही गर्मी, बाढ़ और मानसून परिवर्तन के प्रति अपनी संवेदनशीलता भी स्वीकारता है।

    जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2008) ने सौर ऊर्जा और संवर्धित ऊर्जा दक्षता सहित आठ राष्ट्रीय मिशन बनाए।

    COP26 (ग्लासगो, 2021) में भारत ने '2070 तक नेट ज़ीरो' सहित 'पंचामृत' लक्ष्य घोषित किए।

    भारत का अद्यतन NDC (अगस्त 2022) 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत घटाने और 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत ग़ैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता करता है।

    भारत ने COP21 (2015) में फ्रांस के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (2019) आरंभ किए।

    मिशन LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली, 2022) नागरिक-स्तर की प्रतिक्रिया के रूप में सजग उपभोग को बढ़ावा देता है।

    हरित क्रेडिट कार्यक्रम (2023) वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसे स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को पुरस्कृत करने का प्रयास करता है।

    ग्लासगो में भारत ने कोयले के लिए 'phase out' के स्थान पर 'phase down' पर ज़ोर दिया, जो उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं को दर्शाता है।

    भारतीय न्यायालयों ने पर्यावरण संरक्षण का विस्तार किया है: सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 में पढ़ा, और एम के रणजीतसिंह बनाम भारत संघ (2024) में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार को मान्यता दी।

    5. परीक्षा में उपयोग

    10 अंक का उत्तर: एक अवधारणा (CBDR, साझा संसाधनों की त्रासदी, NDC) या एक समझौते को उसके महत्व और एक आलोचना के साथ समझाएँ।

    20 अंक का उत्तर: समझाएँ कि पर्यावरण वैश्विक सरोकार क्यों है, स्टॉकहोम से पेरिस तक व्यवस्था का विकास दिखाएँ, उत्तर–दक्षिण बहसों और सिद्धांतों का विश्लेषण करें, और भारत के रुख तथा कार्यों का मूल्यांकन करें।

    मुख्य शब्द: वैश्विक साझा संसाधन, सतत विकास, CBDR और संबंधित क्षमताएँ, जलवायु न्याय, NDC, हानि और क्षति।

    उद्धरण: सतत विकास की ब्रंटलैंड परिभाषा उद्धृत करना सुरक्षित है: 'ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएँ पूरी करे।'

    समस्या और संभावित समाधान दोनों दिखाने के लिए हार्डिन और ओस्ट्रॉम का एक साथ प्रयोग करें।

    हाल के COP परिणामों का वर्णन उनके महत्व के रूप में करें; अनिश्चित आँकड़ों से बचें।

    वैश्विक पर्यावरण शासन के पड़ाव
    वर्षघटना या समझौतामुख्य परिणाम
    1972स्टॉकहोम सम्मेलनUNEP का गठन; पर्यावरण वैश्विक एजेंडे पर
    1987ब्रंटलैंड रिपोर्ट; मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलसतत विकास की परिभाषा; ओज़ोन संरक्षण
    1992रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलनUNFCCC, CBD, CBDR सहित रियो घोषणा
    1997क्योटो प्रोटोकॉलकेवल विकसित देशों के लिए बाध्यकारी लक्ष्य
    2015पेरिस समझौतासभी देशों के NDC; 2°C से काफ़ी नीचे का लक्ष्य
    2021COP26 ग्लासगोकोयले का 'phase down'; भारत का 2070 नेट ज़ीरो वचन
    2022COP27 शर्म अल-शेखहानि और क्षति कोष पर सहमति

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • आम प्रश्न CBDR, जलवायु न्याय और भारत के रुख पर पूछते हैं: सिद्धांत, रियो में इसकी उत्पत्ति, और पेरिस ने इसे 'CBDR और संबंधित क्षमताएँ, विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में' में कैसे बदला, समझाएँ।
    • सिद्धांत का प्रयोग करें: हार्डिन की साझा संसाधनों की त्रासदी, ओस्ट्रॉम का उत्तर, और सहयोग पर यथार्थवादी बनाम उदारवादी दृष्टिकोण।
    • क्योटो के ऊपर से नीचे लक्ष्यों से पेरिस की नीचे से ऊपर प्रतिज्ञाओं तक व्यवस्था का बदलाव दिखाएँ और उसका मूल्यांकन करें।
    • वित्त अंतर और हानि तथा क्षति को उत्तर–दक्षिण के मुख्य मुद्दों के रूप में रेखांकित करें।
    • भारत को समता के रक्षक और समाधानों में योगदानकर्ता दोनों के रूप में प्रस्तुत करें (ISA, CDRI, LiFE, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य)।
    • जिन हालिया आँकड़ों पर आप निश्चित न हों उन्हें उद्धृत करने से बचें; सिद्धांतों और प्रवृत्तियों पर ध्यान दें।
    • जहाँ संभव हो, प्रश्नपत्र I से जोड़ें: पारिस्थितिक-नारीवाद, सीमित आवश्यकताओं का गांधीवादी विचार, और भारत के पर्यावरण आंदोलन।

    क्या आप जानते हैं?

    • ओज़ोन परत के संरक्षण हेतु वियना अभिसमय और उसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2009 में संयुक्त राष्ट्र के इतिहास की पहली संधियाँ बनीं जिनका सभी सदस्य राज्यों ने अनुसमर्थन किया।
    • राजनीति विज्ञानी एलिनर ओस्ट्रॉम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार (2009) जीतने वाली पहली महिला थीं, यह दिखाने के लिए कि साझा संसाधनों का अंत त्रासदी में होना आवश्यक नहीं।

    वैश्विक सरोकार: आतंकवाद और परमाणु प्रसार

    आतंकवाद भय फैलाने के उद्देश्य से नागरिकों के विरुद्ध राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा है; अब भी संयुक्त राष्ट्र की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं है, इसीलिए भारत द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) अटका हुआ है। परमाणु प्रसार (nuclear proliferation) अधिक राज्यों या ग़ैर-राज्य कर्ताओं तक परमाणु हथियारों के फैलाव से संबंधित है; NPT (1968) इस व्यवस्था का केंद्र है, पर भारत इसे भेदभावपूर्ण मानकर अस्वीकार करता है और विश्वसनीय न्यूनतम निरोध तथा पहले प्रयोग न करने की नीति अपनाता है। दोनों सरोकार परमाणु आतंकवाद के भय में मिलते हैं।

    1. आतंकवाद: अर्थ और सिद्धांत

    परिभाषा की समस्या: राज्य इस पर असहमत हैं कि क्या राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष और राज्य-हिंसा आतंकवाद हो सकते हैं, जिसे पुरानी कहावत व्यक्त करती है कि एक का आतंकवादी दूसरे का स्वतंत्रता सेनानी है।

    साझा तत्व: हिंसा या हिंसा की धमकी, राजनीतिक उद्देश्य, ग़ैर-लड़ाकों को निशाना बनाना, और व्यापक श्रोता-वर्ग में भय पैदा करने का इरादा।

    ब्रूस हॉफ़मैन, इनसाइड टेररिज़्म (1998), आतंकवाद को राजनीतिक परिवर्तन के लिए हिंसा या उसकी धमकी से भय का जानबूझकर निर्माण और दोहन बताते हैं।

    डेविड रैपोपोर्ट, 'द फ़ोर वेव्स ऑफ मॉडर्न टेररिज़्म' (2004): अराजकतावादी (1880 के दशक से), उपनिवेश-विरोधी (1920 के दशक से), नव-वामपंथी (1960 के दशक से) और धार्मिक (1979 से)।

    नया आतंकवाद: वॉल्टर लैकर और अन्य ने तर्क दिया कि 1990 के दशक के बाद का आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय, नेटवर्क-आधारित, धार्मिक रूप से प्रेरित और सामूहिक हताहत चाहने वाला है।

    रॉबर्ट पेप, डाइंग टू विन (2005), ने तर्क दिया कि आत्मघाती आतंकवाद केवल धर्म का परिणाम नहीं, मुख्यतः विदेशी सैन्य क़ब्ज़े की रणनीतिक प्रतिक्रिया है।

    मार्क युर्गेन्समेयर, टेरर इन द माइंड ऑफ गॉड (2000), ने विभिन्न धर्मों में धार्मिक हिंसा का 'ब्रह्मांडीय युद्ध' के रूप में अध्ययन किया।

    आलोचनात्मक आतंकवाद अध्ययन (रिचर्ड जैक्सन और अन्य) राज्य-केंद्रित परिभाषाओं पर प्रश्न उठाते हैं और राज्य-आतंकवाद तथा आतंकवाद-विरोधी नीतियों के अधिकारों पर प्रभाव को उजागर करते हैं।

    राज्य-प्रायोजित आतंकवाद: वे राज्य जो नीति के साधन के रूप में आतंकवादी समूहों को हथियार, धन या शरण देते हैं, जो भारत के लिए केंद्रीय चिंता है।

    2. वैश्विक आतंकवाद-विरोधी व्यवस्था

    2001 से पहले संयुक्त राष्ट्र का दृष्टिकोण क्षेत्रवार था, जिसमें विमान अपहरण, बंधक बनाने, आतंकवादी बम विस्फोटों (1997) और आतंकवाद के वित्तपोषण (1999) पर अभिसमय थे।

    प्रस्ताव 1267 (1999) ने तालिबान, बाद में अल-क़ायदा और ISIL के विरुद्ध प्रतिबंध व्यवस्था बनाई, जिसमें नामित व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची है।

    9/11 के बाद अध्याय VII के तहत अपनाए गए प्रस्ताव 1373 (2001) ने सभी राज्यों को आतंक-वित्तपोषण को अपराध बनाने और सुरक्षित शरण न देने को बाध्य किया, और आतंकवाद-रोधी समिति बनाई।

    प्रस्ताव 1540 (2004) राज्यों से अपेक्षा करता है कि वे ग़ैर-राज्य कर्ताओं को परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियार पाने से रोकें।

    संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति (2006) के चार स्तंभ हैं: आतंकवाद के अनुकूल परिस्थितियों का समाधान, उसकी रोकथाम और मुक़ाबला, राज्य क्षमता का निर्माण, और मानवाधिकार तथा विधि के शासन का सम्मान।

    FATF (1989 में धन-शोधन के लिए स्थापित, 2001 के बाद आतंक-वित्तपोषण तक विस्तारित) ग्रे और ब्लैक सूचियों का प्रयोग करता है; पाकिस्तान 2018 से 2022 तक ग्रे सूची में रहा।

    आतंक के विरुद्ध युद्ध: अफ़ग़ानिस्तान (2001) और इराक (2003) में अमेरिका-नेतृत्व वाले हस्तक्षेपों ने पूर्व-निवारक कार्रवाई, यातना, ड्रोन हमलों और नागरिक स्वतंत्रताओं के क्षरण पर बहसें उठाईं।

    आलोचना: सूचीकरण में दोहरे मानदंड, राजनीतिक वीटो और साझा परिभाषा का अभाव व्यवस्था को कमज़ोर करते हैं।

    3. भारत और आतंकवाद

    भारत दशकों से सीमा-पार आतंकवाद झेल रहा है, जिसमें संसद हमला (2001), मुंबई हमले (26 नवंबर 2008), उड़ी (2016), पुलवामा (2019) और पहलगाम (अप्रैल 2025) शामिल हैं।

    भारत ने 1996 में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय प्रस्तावित किया; यह मुख्यतः परिभाषा और सशस्त्र बलों तथा मुक्ति आंदोलनों को बाहर रखने के प्रश्न पर अटका है।

    भारत ने बड़े हमलों का उत्तर उड़ी (2016) और पुलवामा (बालाकोट, 2019) के बाद सीमा-पार हमलों से, और पहलगाम के बाद मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से दिया, जो यह सिद्धांत दर्शाता है कि आतंकी हमलों पर सैन्य प्रतिक्रिया होगी।

    जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अज़हर को मई 2019 में चीन द्वारा रोक हटाने के बाद 1267 व्यवस्था में सूचीबद्ध किया गया।

    भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी समिति की विशेष बैठक (अक्टूबर 2022) की मेज़बानी की, जिसने नई प्रौद्योगिकियों पर दिल्ली घोषणा अपनाई, और 'नो मनी फ़ॉर टेरर' मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (नवंबर 2022) आयोजित किया।

    घरेलू क़ानून: विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, जिसे 2019 में व्यक्तियों को आतंकवादी नामित करने हेतु संशोधित किया गया, और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (2008)।

    भारत 'शून्य सहिष्णुता' पर ज़ोर देता है और 'अच्छे' तथा 'बुरे' आतंकवादियों के बीच किसी भी भेद को अस्वीकार करता है।

    4. परमाणु प्रसार: अवधारणाएँ और व्यवस्था

    क्षैतिज प्रसार: नए राज्यों तक हथियारों का फैलाव; ऊर्ध्वाधर प्रसार: मौजूदा परमाणु राज्यों के शस्त्रागार में वृद्धि।

    NPT (1968 में हस्ताक्षरित, 1970 में लागू, 1995 में अनिश्चितकाल के लिए विस्तारित): पाँच परमाणु-हथियार राज्यों (जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परीक्षण किया) को मान्यता देती है और तीन स्तंभों पर टिकी है: अप्रसार, निरस्त्रीकरण (अनुच्छेद VI) और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग।

    IAEA सुरक्षा-उपाय सत्यापित करते हैं कि ग़ैर-परमाणु राज्य सामग्री को हथियारों की ओर न मोड़ें; अतिरिक्त प्रोटोकॉल (1997) ने निरीक्षण सशक्त किए।

    आपूर्तिकर्ता नियंत्रण: परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (भारत के परीक्षण के बाद 1974–75 में गठित), मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (1987), ऑस्ट्रेलिया समूह और वासेनार व्यवस्था।

    परीक्षण प्रतिबंध: व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (1996) लागू नहीं हुई है क्योंकि इसके परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध 44 राज्यों में से भारत सहित कई ने हस्ताक्षर या अनुसमर्थन नहीं किया है।

    परमाणु हथियार निषेध संधि (2017, 2021 में लागू) परमाणु हथियारों को पूरी तरह प्रतिबंधित करती है; भारत सहित कोई भी परमाणु-सशस्त्र राज्य इसमें शामिल नहीं हुआ।

    चुनौतियाँ: उत्तर कोरिया ने 2003 में NPT से हटने की घोषणा की और 2006 में परीक्षण किया; ए. क्यू. ख़ान नेटवर्क ने कई राज्यों को प्रौद्योगिकी बेची; 2018 में अमेरिका के हटने के बाद ईरान परमाणु समझौता (JCPOA, 2015) कमज़ोर हुआ।

    शस्त्र-नियंत्रण का क्षरण: INF संधि 2019 में समाप्त हुई, और रूस ने 2023 में न्यू START में भागीदारी निलंबित की।

    5. प्रसार पर बहसें

    वॉल्ट्ज़–सागन बहस: केनेथ वॉल्ट्ज़ ने तर्क दिया कि 'अधिक बेहतर हो सकता है' क्योंकि परमाणु हथियार राज्यों को सतर्क बनाते हैं; स्कॉट सागन ने संगठनात्मक सिद्धांत के आधार पर उत्तर दिया कि दुर्घटनाएँ और कमज़ोर नागरिक नियंत्रण अधिक परमाणु राज्यों को अधिक ख़तरनाक बनाते हैं (द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स: अ डिबेट, 1995)।

    भेदभाव की आलोचना: NPT पाँच राज्यों के शस्त्रागार को वैध बनाती है जबकि दूसरों को वंचित करती है, और अनुच्छेद VI का निरस्त्रीकरण वादा पूरा नहीं हुआ।

    परमाणु आतंकवाद: ग़ैर-राज्य कर्ताओं द्वारा विखंडनीय सामग्री पाने के ख़तरे से परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन (2010–2016) और प्रस्ताव 1540 आए।

    निरोध-आशावादी महाशक्ति-युद्ध रोकने का श्रेय परमाणु हथियारों को देते हैं; उन्मूलनवादी तर्क देते हैं कि शांति निरोध से नहीं, भाग्य से बनी रही।

    6. भारत की परमाणु नीति

    भारत ने NPT को भेदभावपूर्ण मानकर हस्ताक्षर नहीं किए; जसवंत सिंह ने इस व्यवस्था को 'परमाणु रंगभेद' कहा (फ़ॉरेन अफ़ेयर्स, 1998)।

    परीक्षण: पोखरण-I (18 मई 1974), जिसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा गया, और पोखरण-II (11 और 13 मई 1998), जिसके बाद भारत ने स्वयं को परमाणु-हथियार राज्य घोषित किया।

    परमाणु सिद्धांत (जनवरी 2003): विश्वसनीय न्यूनतम निरोध, पहले प्रयोग न करना, ऐसा प्रतिशोध जो व्यापक हो और असहनीय क्षति पहुँचाने हेतु बना हो, ग़ैर-परमाणु-हथियार राज्यों के विरुद्ध प्रयोग नहीं, और परीक्षण पर स्वैच्छिक रोक।

    भारत–अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते (2005–2008) और NSG छूट (सितंबर 2008) ने NPT से बाहर रहते हुए भी भारत को परमाणु वाणिज्य में शामिल किया।

    भारत MTCR (2016), वासेनार व्यवस्था (2017) और ऑस्ट्रेलिया समूह (2018) में शामिल हुआ; उसकी NSG सदस्यता का प्रयास मुख्यतः NPT सदस्यता पर चीन के आग्रह से अवरुद्ध है।

    भारत सार्वभौमिक, भेदभाव-रहित और सत्यापन-योग्य निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है, जिसका दृष्टिकोण सबसे पहले राजीव गांधी की कार्य-योजना (1988) में रखा गया।

    7. परीक्षा में उपयोग

    10 अंक का उत्तर: आतंकवाद या प्रसार परिभाषित करें, परिभाषा या भेदभाव की समस्या बताएँ, और व्यवस्था का एक तत्व तथा भारत का रुख दें।

    20 अंक का उत्तर: अवधारणाएँ और सिद्धांत (रैपोपोर्ट, हॉफ़मैन; वॉल्ट्ज़–सागन), अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और उसकी कमियाँ, भारत का अनुभव और नीति, और आगे का मार्ग (CCIT, FATF, निरस्त्रीकरण)।

    मुख्य शब्द: राज्य-प्रायोजित आतंकवाद, CCIT, प्रस्ताव 1373, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रसार, विश्वसनीय न्यूनतम निरोध, पहले प्रयोग न करना।

    उद्धरण: जसवंत सिंह के इस आरोप का भावार्थ दें कि अप्रसार व्यवस्था ने एक प्रकार का 'परमाणु रंगभेद' बनाया।

    हाल की घटनाओं (पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर) को उनके महत्व तक सीमित रखें; असत्यापित विवरणों से बचें।

    भारत के परमाणु रुख को अप्रसार की अस्वीकृति न मानें; NPT से बाहर रहते हुए भी भारत का अप्रसार रिकॉर्ड सशक्त है।

    अप्रसार व्यवस्था के स्तंभ और भारत
    साधनवर्षउद्देश्यभारत का रुख
    NPT1968परमाणु हथियार पाँच राज्यों तक सीमित; निरस्त्रीकरण; शांतिपूर्ण उपयोगपक्षकार नहीं; भेदभावपूर्ण मानता है
    CTBT1996सभी परमाणु परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबंधहस्ताक्षर नहीं; परीक्षण पर स्वैच्छिक रोक
    NSG1974–75परमाणु निर्यात पर नियंत्रण2008 में छूट; सदस्यता अवरुद्ध
    MTCR1987मिसाइल प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण2016 से सदस्य
    TPNW2017परमाणु हथियारों का निषेधपक्षकार नहीं
    प्रस्ताव 15402004ग़ैर-राज्य कर्ताओं से WMD दूर रखनासमर्थन और रिपोर्टिंग
    रैपोपोर्ट की आधुनिक आतंकवाद की चार लहरें
    लहरआरंभमुख्य उद्देश्य
    अराजकतावादी1880 का दशकनिरंकुश राज्यों को उखाड़ फेंकना
    उपनिवेश-विरोधी1920 का दशकराष्ट्रीय स्वतंत्रता
    नव-वामपंथी1960 का दशकक्रांतिकारी और वामपंथी लक्ष्य
    धार्मिक1979धर्म-आधारित राजनीतिक व्यवस्था

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • प्रश्न प्रायः पूछते हैं कि विश्व में आतंकवाद की परिभाषा क्यों नहीं है और CCIT क्यों अटका है: मुक्ति-आंदोलन और राज्य-बलों से जुड़े विवाद समझाएँ।
    • केवल हमलों की सूची देने के बजाय सिद्धांत (रैपोपोर्ट की लहरें, हॉफ़मैन की परिभाषा, पेप का रणनीतिक तर्क) प्रयोग करें।
    • संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था (1267, 1373, 1540, 2006 की रणनीति, FATF) और उसकी कमियाँ, सूचीकरण पर राजनीतिक रोक सहित, समझाएँ।
    • प्रसार के लिए NPT के तीन स्तंभ और भेदभाव की आलोचना, फिर भारत का सिद्धांत और रिकॉर्ड प्रस्तुत करें।
    • 15 और 20 अंक के उत्तरों में विश्लेषणात्मक गहराई के लिए वॉल्ट्ज़–सागन बहस का प्रयोग करें।
    • परमाणु आतंकवाद और प्रस्ताव 1540 के माध्यम से दोनों सरोकारों को जोड़ें।
    • हाल की घटनाओं (पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, न्यू START) को उनके स्थायी महत्व तक सीमित रखें।

    क्या आप जानते हैं?

    • परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह मुख्यतः भारत के 1974 के परीक्षण की प्रतिक्रिया में बना था, फिर भी 2008 में उसने भारत को परमाणु सामग्री के व्यापार के लिए अनूठी छूट दी।
    • भारत के 2003 के सिद्धांत को याद रखने की युक्ति: 'CNMN' — विश्वसनीय न्यूनतम निरोध (Credible), पहले प्रयोग नहीं (No first use), व्यापक प्रतिशोध (Massive), ग़ैर-परमाणु राज्यों पर प्रयोग नहीं (No use)।

    राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (वैकल्पिक विषय): सभी अध्याय

    1. परीक्षा स्वरूप, पाठ्यक्रम और रणनीति
    2. राजनीतिक सिद्धांत और राज्य के सिद्धांत
    3. न्याय, समानता और अधिकार
    4. लोकतंत्र, शक्ति और राजनीतिक विचारधाराएँ
    5. भारतीय राजनीतिक चिंतन
    6. पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन
    7. भारतीय राष्ट्रवाद और संविधान का निर्माण
    8. संविधान और शासन के अंग
    9. जमीनी लोकतंत्र, सांविधिक संस्थाएँ और संघवाद
    10. नियोजन, सामाजिक विभाजन, दलीय व्यवस्था और सामाजिक आंदोलन
    11. तुलनात्मक राजनीति
    12. अंतरराष्ट्रीय संबंधों के उपागम और प्रमुख अवधारणाएँ
    13. बदलती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली
    14. संयुक्त राष्ट्र, क्षेत्रवाद और वैश्विक सरोकार
    15. भारतीय विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता और दक्षिण एशिया
    16. भारत और विश्व

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