भारतीय अर्थव्यवस्था · UPSC नोट्स (हिंदी में)

    बेरोज़गारी — भारतीय अर्थव्यवस्था नोट्स

    UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 21 विषय.

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    भारत में बेरोजगारी

    बेरोजगारी वह स्थिति है जब काम करने की इच्छा और क्षमता रखने वाले लोग रोजगार नहीं पा पाते। भारत में बेरोजगारी का मापन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) जैसी रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है। यह एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्या है क्योंकि इसका असर आय, विकास और जीवन स्तर पर पड़ता है।

    बेरोजगारी की अवधारणा

    अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार मानते हैं जिसे आधे दिन में कम से कम एक घंटे का भी काम नहीं मिल रहा।

    NSO के अनुसार, बेरोजगारी वह स्थिति है जब लोग काम नहीं कर रहे हों लेकिन सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे हों या काम करने की इच्छा जताते हों।

    बेरोजगारी दर = (बेरोजगार व्यक्ति / कुल श्रम बल) × 100।

    भारत की जनगणना रिपोर्टें

    जनगणना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवस्थित रूप से जनसंख्या की जानकारी एकत्र और दर्ज की जाती है।

    1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई; पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई।

    हर 10 साल में होती है; 2011 तक 15 जनगणनाएँ हो चुकी हैं।

    1949 के बाद, यह गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है।

    कानूनी आधार: जनगणना अधिनियम, 1948।

    2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण टल गई।

    सीमा: चूँकि जनगणना हर 10 साल में होती है, बेरोजगारी के आँकड़े जल्दी पुराने हो जाते हैं।

    NSO द्वारा रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण

    NSO (MoSPI के तहत) रोजगार-बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान प्रस्तुत करता है।

    पहले: NSSO हर 5 साल में रोजगार-बेरोजगारी सर्वे करता था (2011–12 तक)।

    2017 से: पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) शुरू किया गया ताकि ताज़ा और लगातार डेटा मिल सके।

    PLFS शहरी क्षेत्रों के लिए तिमाही और ग्रामीण+शहरी के लिए वार्षिक आँकड़े देता है।

    इसमें कार्यबल भागीदारी, रोजगार के प्रकार (स्व-नियोजित, नियमित, अस्थायी मजदूर) और बेरोजगारी दर शामिल होती है।

    सामान्य स्थिति माप (PLFS)

    सामान्य प्रधान स्थिति (UPS): वह गतिविधि जिसमें व्यक्ति ने पिछले 365 दिनों का अधिकांश समय बिताया।

    सामान्य स्थिति (ps+ss): वर्ष में कम से कम 30 दिन की सहायक आर्थिक गतिविधि को भी गिनती है – इससे बेरोज़गारी दर UPS से कम आती है।

    वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS): 7 दिन के संदर्भ सप्ताह की गतिविधि – शहरी त्रैमासिक अनुमानों में प्रयुक्त।

    भारत में बेरोजगारी डेटा के स्रोत
    स्रोतआवृत्तिमुख्य बिंदु
    भारत की जनगणनाहर 10 सालव्यापक डेटा, लेकिन लंबा अंतराल होने से जल्दी पुराना हो जाता है
    NSSO पंचवार्षिक सर्वेहर 5 साल (2011–12 तक)रोजगार-बेरोजगारी डेटा देता था
    पीएलएफएस (PLFS)वार्षिक + तिमाही (2017 से)बेरोजगारी और श्रम भागीदारी के ताज़ा अनुमान देता है

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • बेरोजगारी दर सूत्र: (बेरोजगार / श्रम बल) × 100।
    • भारत की जनगणना: हर 10 साल, पहली पूरी जनगणना 1881 में, अंतिम 2011 में।
    • 2017 से PLFS ने NSSO के पंचवार्षिक सर्वे को बदला।
    • गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त जनगणना कराते हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • भारत में बेरोजगारी आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन को कैसे प्रभावित करती है, चर्चा करें।
    • जनगणना डेटा की सीमाओं का विश्लेषण करें, खासकर लंबे अंतराल के कारण।
    • श्रम बाजार के वास्तविक समय के डेटा में PLFS की भूमिका का मूल्यांकन करें।
    • बेरोजगारी से निपटने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता पर केंद्रित नीतिगत उपाय सुझाएँ।

    आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) और भारत में बेरोजगारी का मापन

    PLFS भारत का प्रमुख सर्वेक्षण है जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा रोजगार और बेरोजगारी की प्रवृत्तियों को मापने के लिए किया जाता है। यह शहरी क्षेत्रों के लिए तिमाही और ग्रामीण+शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक आँकड़े देता है। इसमें श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात (WPR) और बेरोजगारी दर (UR) जैसे संकेतक शामिल होते हैं। बेरोजगारी को मापने के लिए NSO तीन तरीके अपनाता है: दैनिक स्थिति, साप्ताहिक स्थिति और सामान्य स्थिति।

    PLFS का उद्देश्य

    शहरी क्षेत्रों में हर 3 महीने पर रोजगार-बेरोजगारी के संकेतक देना (CWS पद्धति द्वारा)।

    ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए वार्षिक आँकड़े देना (सामान्य स्थिति और साप्ताहिक स्थिति दोनों)।

    PLFS के मुख्य संकेतक

    श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): कुल जनसंख्या में श्रम बल का प्रतिशत।

    कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात (WPR): कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत।

    बेरोजगारी दर (UR): श्रम बल में बेरोजगारों का प्रतिशत।

    साप्ताहिक स्थिति (CWS): सर्वे से पहले के 7 दिनों के आधार पर कार्य स्थिति।

    बेरोजगारी मापने की पद्धतियाँ

    1. दैनिक स्थिति पद्धति (CDS)

    हर दिन के आधार पर रोजगार/बेरोजगारी दर्ज की जाती है।

    इकाई: आधा दिन (4 घंटे)।

    ≥ 4 घंटे = पूर्ण दिन नियोजित; 1–4 घंटे = आधा दिन नियोजित; < 1 घंटा = पूर्ण दिन बेरोजगार।

    खेती और ग्रामीण कामों जैसी जगहों में अल्पकालिक बेरोजगारी पकड़ने में सहायक।

    सबसे समावेशी तरीका, बेरोजगारी का सबसे ऊँचा अनुमान देता है।

    2. साप्ताहिक स्थिति पद्धति (CWS)

    सर्वेक्षण से पहले के 7 दिनों की स्थिति दर्ज होती है।

    कम से कम 1 दिन और 1 घंटे काम किया तो नियोजित माना जाता है।

    सक्रिय रूप से काम ढूँढा पर नहीं मिला तो बेरोजगार माना जाता है।

    अल्पकालिक बेरोजगारी को पकड़ता है।

    3. सामान्य स्थिति पद्धति (UPS/PS+SS)

    दीर्घकालिक बेरोजगारी पकड़ता है।

    पिछले 365 दिनों में अधिकांश समय की गतिविधि दर्ज की जाती है।

    जिन लोगों को वर्ष के अधिकांश समय काम नहीं मिला और काम की तलाश की, उन्हें बेरोजगार माना जाता है।

    बेरोजगारी का सबसे कम अनुमान देता है।

    रोजगार विनिमय डेटा

    श्रम मंत्रालय के अधीन रोजगार महानिदेशालय (DGE) राष्ट्रीय रोजगार सेवाओं का संचालन करता है।

    देशभर में रोजगार विनिमय केंद्रों के माध्यम से काम करता है।

    इसमें नौकरी चाहने वालों का पंजीकरण होता है लेकिन यह वास्तविक रोजगार स्थिति को हमेशा नहीं दर्शाता।

    नोट

    PLFS, जनगणना और रोजगार विनिमय मिलकर अलग-अलग लेकिन पूरक आँकड़े देते हैं।

    PLFS वास्तविक समय के आँकड़े देता है, रोजगार विनिमय मांग-आपूर्ति का अंतर दिखाते हैं, और जनगणना व्यापक तस्वीर देती है।

    बेरोजगारी मापने की पद्धतियाँ
    पद्धतिसमय अवधिविशेषताएँअनुमान स्तर
    दैनिक स्थिति (CDS)पिछले 7 दिनों का प्रत्येक दिनआधा दिन इकाई, अल्पकालिक बेरोजगारी पकड़ता हैसबसे अधिक
    साप्ताहिक स्थिति (CWS)पिछले 7 दिनकम से कम 1 दिन और 1 घंटे काम किया तो नियोजितमध्यम
    सामान्य स्थिति (UPS/PS+SS)पिछले 365 दिनदीर्घकालिक बेरोजगारी, वर्ष का अधिकांश समय बिना कामसबसे कम

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • PLFS 2017 में NSO (MoSPI के तहत) द्वारा शुरू किया गया।
    • मुख्य संकेतक: LFPR, WPR, UR और CWS।
    • दैनिक स्थिति सबसे अधिक बेरोजगारी दिखाती है, सामान्य स्थिति सबसे कम।
    • रोजगार विनिमय नौकरी चाहने वालों का पंजीकरण डेटा देता है लेकिन वास्तविक रोजगार नहीं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • PLFS के उद्देश्यों और वास्तविक समय श्रम बाजार प्रवृत्तियों के मापन में इसकी भूमिका समझाएँ।
    • दैनिक, साप्ताहिक और सामान्य स्थिति पद्धतियों की तुलना उदाहरण सहित करें।
    • अनौपचारिक क्षेत्रों और कृषि में बेरोजगारी मापन की चुनौतियों पर चर्चा करें।
    • रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए PLFS डेटा के नीतिगत प्रभाव का मूल्यांकन करें।

    रोजगार की नवीनतम प्रवृत्तियाँ और भारत में बेरोजगारी के प्रकार

    हालिया PLFS और आर्थिक सर्वेक्षण डेटा बताते हैं कि कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात (WPR) बढ़ रहा है, बेरोजगारी दर (UR) घट रही है और ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) कोविड के बाद उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। भारत में भ्रामक, संरचनात्मक, मौसमी, तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक, स्वैच्छिक और अनैच्छिक जैसे विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी मौजूद हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों चुनौतियों को दर्शाती हैं।

    रोजगार की नवीनतम प्रवृत्तियाँ

    15+ आयु वर्ग के लिए कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात (WPR) 2017-18 से 2019-20 तक बढ़ता दिखा।

    समान अवधि में 15+ आयु वर्ग के लिए बेरोजगारी दर (UR) घट रही है।

    2019-20 में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): पुरुष = 76.8%, महिला = 30%।

    आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23:

    कोविड के बाद शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रम बाजारों में सुधार।

    बेरोजगारी दर 5.8% (2018-19) से घटकर 4.2% (2020-21)।

    ग्रामीण महिला LFPR 19.7% (2018-19) से बढ़कर 27.7% (2020-21)।

    रोजगार सृजन में एमएसएमई, स्ट्रीट वेंडर्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए योजनाओं की बड़ी भूमिका रही।

    भारत में बेरोजगारी के प्रकार

    1. भ्रामक बेरोजगारी (Disguised)

    ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम पर लगे रहते हैं।

    अतिरिक्त श्रमिकों की उत्पादकता शून्य।

    उदाहरण: खेत में 4 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन 6 काम कर रहे हैं।

    2. संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural)

    कौशल और उपलब्ध नौकरियों में असंगति।

    उदाहरण: एमबीए डिग्रीधारी को कैशियर की नौकरी करनी पड़ना।

    3. मौसमी बेरोजगारी (Seasonal)

    कुछ मौसमों में ही काम मिलता है।

    उदाहरण: कृषि मजदूर और निर्माण श्रमिक।

    4. तकनीकी बेरोजगारी (Technological)

    नई तकनीक और स्वचालन से नौकरियाँ खोना।

    उदाहरण: फैक्ट्रियों में मशीनों द्वारा मानव श्रमिकों को बदलना।

    5. चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical)

    व्यापार चक्र पर आधारित बेरोजगारी।

    मंदी में नौकरियाँ खोना और उछाल में वापस मिलना।

    6. घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional)

    नौकरी बदलने या नई नौकरी खोजने में समय अंतराल।

    स्वैच्छिक बेरोजगारी मानी जाती है क्योंकि नौकरियाँ उपलब्ध होती हैं।

    7. स्वैच्छिक बेरोजगारी (Voluntary)

    जब व्यक्ति खुद काम नहीं करना चाहता।

    अधिक वेतन की मांग या उपलब्ध काम को अस्वीकार करना।

    8. अनैच्छिक बेरोजगारी (Involuntary)

    जब व्यक्ति काम करने को तैयार है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती।

    कारण: मंदी, मांग की कमी या अन्य बाहरी कारक।

    भारत में बेरोजगारी के प्रकार
    प्रकारपरिभाषाउदाहरण
    भ्रामकआवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैंकृषि में अतिरिक्त श्रमिक
    संरचनात्मककौशल और नौकरियों में असंगतिएमबीए को कैशियर की नौकरी करना
    मौसमीकुछ मौसमों में ही रोजगार मिलता हैखेती और निर्माण मजदूर
    तकनीकीनई तकनीक से नौकरियाँ खोनाफैक्ट्रियों में मशीनें
    चक्रीयव्यापार चक्र से बेरोजगारीमंदी में छंटनी
    घर्षणात्मकनौकरी बदलते समय बेरोजगारीनौकरी स्विच करना
    स्वैच्छिकखुद की इच्छा से बेरोजगारवेतन बढ़ाने की मांग पर काम न करना
    अनैच्छिककाम करने की इच्छा लेकिन नौकरी नहींमंदी में बेरोजगार

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • 2017-20 में WPR बढ़ा और UR घटा।
    • कोविड के बाद ग्रामीण महिला LFPR में तेज वृद्धि।
    • बेरोजगारी के प्रकार प्रीलिम्स में महत्वपूर्ण: भ्रामक (कृषि), संरचनात्मक (कौशल असंगति), मौसमी (कृषि), तकनीकी (स्वचालन)।
    • शिक्षित बेरोज़गारी: माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में बेरोज़गारी – मुख्यतः कौशल असंगति और कम औपचारिक नौकरियों के कारण; PLFS के अनुसार शिक्षा स्तर के साथ बेरोज़गारी बढ़ती है, स्नातकों में सबसे अधिक।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • PLFS और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार रोजगार संकेतकों में हालिया सुधार पर चर्चा करें।
    • ग्रामीण महिला LFPR में वृद्धि और उसके सामाजिक-आर्थिक महत्व को उजागर करें।
    • भारत में विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी उदाहरण सहित समझाएँ।
    • लंबी अवधि की वृद्धि पर भ्रामक और संरचनात्मक बेरोजगारी के प्रभाव का विश्लेषण करें।
    • तकनीकी और चक्रीय बेरोजगारी से निपटने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएँ।

    भारत में रोजगार का क्षेत्रवार वितरण और बेरोजगारी के कारण

    PLFS और QES के आँकड़ों से पता चलता है कि कृषि में रोजगार घट रहा है, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र प्रमुख रोजगार प्रदाता के रूप में बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद, भारत में बेरोजगारी बनी हुई है, जिसके कारणों में जनसंख्या वृद्धि, कृषि की स्थिरता, छोटे उद्योगों का पतन, विनिर्माण क्षेत्र में कम निवेश और कौशल की कमी शामिल हैं।

    रोजगार का क्षेत्रवार वितरण

    कृषि: 2017-18 से 2019-20 के बीच कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या और हिस्सा घटा है (PLFS)।

    उद्योग: 2018-19 में 48 लाख और 2019-20 में 34 लाख नई नौकरियाँ जोड़ी गईं।

    सेवाएँ: 2018-19 में 1.01 करोड़ और 2019-20 में 60 लाख नई नौकरियाँ प्रदान कीं।

    त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (QES):

    10 से अधिक कर्मचारियों वाले 9 क्षेत्रों (विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल/रेस्तरां, IT/BPO, वित्तीय सेवाएँ) को कवर करता है।

    ये क्षेत्र संगठित प्रतिष्ठानों में 83% रोजगार प्रदान करते हैं (आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23)।

    चौथे राउंड (जनवरी–मार्च 2022) में 3.2 करोड़ रोजगार का अनुमान।

    वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI) FY20:

    संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार लगातार बढ़ रहा है।

    प्रति फैक्ट्री रोजगार धीरे-धीरे बढ़ा है।

    सबसे बड़े नियोक्ता: खाद्य उत्पाद (11.1%), परिधान (7.6%), बेसिक मेटल (7.3%), मोटर वाहन/ट्रेलर (6.5%)।

    बेरोजगारी के कारण

    बड़ी जनसंख्या: जनसंख्या वृद्धि से रोजगार पर दबाव।

    सामाजिक कारण: जाति व्यवस्था और भेदभाव रोजगार विकल्पों को सीमित करते हैं।

    स्थिर कृषि: कम उत्पादकता और वैकल्पिक अवसरों की कमी से अधूरी रोजगार स्थिति।

    लघु उद्योगों का पतन: पारंपरिक श्रम-प्रधान छोटे उद्योग कमजोर हो गए हैं।

    विनिर्माण में कम निवेश: औद्योगिक विकास और अवसंरचना की कमी रोजगार सृजन को रोकती है।

    शिक्षा और कौशल की कमी: अनौपचारिक क्षेत्र का बड़ा कार्यबल आधुनिक उद्योगों के लिए आवश्यक विशेष कौशल से वंचित है।

    क्षेत्रवार रोजगार वितरण (2018-20)
    क्षेत्रनौकरियों की संख्या/प्रवृत्ति
    कृषिकार्यकर्ताओं का हिस्सा और संख्या घट रही है
    उद्योग2018-19 में +48 लाख, 2019-20 में +34 लाख
    सेवाएँ2018-19 में +1.01 करोड़, 2019-20 में +60 लाख
    QES (9 क्षेत्र)3.2 करोड़ रोजगार (जन–मार्च 2022), संगठित रोजगार का 83%
    ASI (विनिर्माण)सबसे बड़े नियोक्ता: खाद्य (11.1%), परिधान (7.6%), मेटल (7.3%), मोटर वाहन (6.5%)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • कृषि क्षेत्र में रोजगार घट रहा है, सेवाएँ सबसे तेज़ी से बढ़ रही हैं।
    • QES 9 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करता है, जो संगठित नौकरियों का ~83% हैं।
    • ASI FY20: खाद्य उत्पाद उद्योग विनिर्माण में सबसे बड़ा नियोक्ता।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • कृषि से उद्योग/सेवाओं में संरचनात्मक बदलाव का रोजगार की गुणवत्ता पर प्रभाव विश्लेषित करें।
    • रोजगार नीति निर्माण में QES और PLFS आँकड़ों के महत्व पर चर्चा करें।
    • बेरोजगारी के कारणों जैसे जनसंख्या वृद्धि, कृषि स्थिरता और कौशल अंतराल की जाँच करें।
    • भारत के विनिर्माण क्षेत्र को रोजगार सृजनकर्ता के रूप में आलोचनात्मक रूप से मूल्यांकित करें।
    • रोजगार सृजन के लिए शिक्षा, कौशल और MSME विकास में सुधार सुझाएँ।

    भारत में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र

    भारतीय अर्थव्यवस्था को औपचारिक (संगठित) और अनौपचारिक (असंगठित) क्षेत्र में बाँटा गया है। औपचारिक क्षेत्र में सरकार द्वारा विनियमित उद्यम शामिल हैं जहाँ नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक लाभ और कानूनी मान्यता होती है। अनौपचारिक क्षेत्र में असंगठित गतिविधियाँ जैसे सड़क पर सामान बेचना और छोटे पंजीकृत न होने वाले व्यवसाय शामिल हैं, जो भारत के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार देते हैं लेकिन यहाँ नौकरी की सुरक्षा या सामाजिक संरक्षण नहीं होता।

    औपचारिक / संगठित क्षेत्र

    अर्थव्यवस्था का संरचित और सरकार द्वारा विनियमित हिस्सा।

    नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कानूनी अनुबंध होते हैं, कार्य की शर्तें निश्चित होती हैं।

    श्रमिकों को नौकरी की सुरक्षा, निश्चित वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ (जैसे भविष्य निधि, पेंशन, ईएसआई) मिलते हैं।

    इसमें वे सार्वजनिक और निजी संस्थान आते हैं जो 10 से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं।

    इस क्षेत्र के व्यवसाय कानूनी रूप से पंजीकृत होते हैं, कर चुकाते हैं और श्रम कानूनों का पालन करते हैं।

    उदाहरण: बैंक, आईटी कंपनियाँ, सरकारी कार्यालय, बड़े विनिर्माण उद्योग।

    स्थिति: श्रम मंत्रालय के अनुसार (जनवरी–मार्च 2022) औपचारिक क्षेत्र में रोजगार 31.8 मिलियन था, जो 2021-22 की तुलना में थोड़ा अधिक है।

    अनौपचारिक / असंगठित क्षेत्र

    सरकार द्वारा विनियमित न होने वाली आर्थिक गतिविधियाँ।

    यहाँ कोई औपचारिक अनुबंध या निश्चित वेतन नहीं होता; नौकरी की सुरक्षा का अभाव।

    छोटे पैमाने, स्वरोजगार और अपंजीकृत व्यवसाय इस क्षेत्र की विशेषता हैं।

    इसमें किसान, कृषि मज़दूर, सड़क विक्रेता, घर-आधारित व्यवसाय, छोटे दुकानदार, निर्माण मजदूर, अस्थायी श्रमिक शामिल हैं।

    श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलता।

    यह क्षेत्र कराधान और लाइसेंसिंग के दायरे से बाहर होता है।

    स्थिति: ई-श्रम पोर्टल (2022) पर लगभग 27.69 करोड़ श्रमिक पंजीकृत।

    महत्व

    औपचारिक क्षेत्र आर्थिक स्थिरता, सरकारी राजस्व (कर) और दीर्घकालिक नौकरी सुरक्षा देता है।

    अनौपचारिक क्षेत्र भारत के अधिकांश श्रमिकों को आजीविका देता है और औपचारिक नौकरियों की कमी होने पर सुरक्षा जाल की तरह काम करता है, लेकिन इसमें सामाजिक संरक्षण का अभाव होता है।

    औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के बीच अंतर
    आधारऔपचारिक क्षेत्रअनौपचारिक क्षेत्र
    अर्थसरकार द्वारा विनियमित व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियाँसरकार के नियंत्रण से बाहर व्यवसाय
    सामाजिक सुरक्षाकर्मचारियों को पीएफ, पेंशन, ईएसआई जैसे लाभ मिलते हैंकर्मचारियों को कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं
    वेतन/मजदूरीउच्च और निश्चित वेतनमानकम और अस्थिर वेतनमान
    नौकरी की सुरक्षास्थिर नौकरी और निश्चित कार्य समयनौकरी की सुरक्षा नहीं, समय अनियमित
    कराधानलाइसेंस प्राप्त कंपनियाँ कर चुकाती हैंआमतौर पर कर नहीं देतीं
    कर्मचारी10+ कर्मचारियों वाले उद्यममुख्यतः स्वरोजगार या <10 कर्मचारियों वाले उद्यम
    ट्रेड यूनियनहितों की रक्षा हेतु यूनियन बनाने का अधिकारयूनियन बनाने का अधिकार नहीं

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • औपचारिक क्षेत्र = विनियमित, नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक लाभ।
    • अनौपचारिक क्षेत्र = अविनियमित, भारत के लगभग 80% श्रमिक।
    • ई-श्रम पोर्टल अनौपचारिक श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए शुरू किया गया।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • औपचारिक क्षेत्र स्थिरता, राजस्व और श्रमिक संरक्षण सुनिश्चित करता है लेकिन कम लोगों को रोजगार देता है।
    • अनौपचारिक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है लेकिन असुरक्षित और शोषण-प्रवण।
    • नीति चुनौती: श्रमिकों को अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र में लाना और जीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना।
    • ई-श्रम, सामाजिक सुरक्षा संहिता और स्किल इंडिया जैसी योजनाएँ इस अंतर को कम करने का प्रयास करती हैं।

    भारत में गिग श्रमिक

    गिग श्रमिक वे लोग हैं जो अल्पकालिक और लचीले काम करते हैं, अक्सर ओला, उबर, स्विगी और जोमैटो जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। ये नियमित कर्मचारी नहीं होते बल्कि स्वतंत्र श्रमिक होते हैं जो मांग पर सेवाएँ देते हैं। भारत गिग काम का सबसे बड़ा केंद्रों में से एक है और आने वाले दशक में यह क्षेत्र तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

    भारत में गिग श्रमिक

    गिग काम की अवधारणा

    'गिग' शब्द का मतलब है अल्पकालिक काम या कार्य।

    गिग श्रमिक स्थायी कर्मचारी नहीं होते; वे किसी निश्चित समय या कार्य के लिए काम करते हैं।

    ये कंपनियों के साथ समझौता करके ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करते हैं।

    उदाहरण: ओला/उबर के कैब ड्राइवर, स्विगी/जोमैटो के डिलीवरी बॉय, फ्रीलांस डिज़ाइनर, ट्यूटर आदि।

    गिग श्रमिकों के प्रकार

    प्लेटफ़ॉर्म आधारित श्रमिक: जो डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऐप्स के माध्यम से काम करते हैं (जैसे उबर, ओला, स्विगी, जोमैटो)।

    गैर-प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक: जो ऐप्स का उपयोग नहीं करते बल्कि पारंपरिक क्षेत्रों में अंशकालिक या स्वतंत्र काम करते हैं (जैसे ट्यूटर, प्लंबर, निर्माण मज़दूर)।

    भारत में गिग अर्थव्यवस्था की स्थिति

    आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, भारत गिग और प्लेटफ़ॉर्म आधारित काम में अग्रणी देशों में है।

    ई-कॉमर्स और डिजिटल सेवाओं की बढ़ोतरी से लाखों नए गिग अवसर पैदा हो रहे हैं।

    2019-20: 68 लाख गिग श्रमिक (कुल गैर-कृषि कार्यबल का 2.4%)।

    2020-21: 77 लाख गिग श्रमिक (कुल गैर-कृषि कार्यबल का 2.6%)।

    भविष्य (2029-30): 2.35 करोड़ गिग श्रमिक होने की उम्मीद (गैर-कृषि कार्यबल का 6.7%)।

    महत्व

    युवाओं और प्रवासियों के लिए लचीले आय के अवसर उपलब्ध कराता है।

    कंपनियों को बिना स्थायी कर्मचारियों के तेजी से विस्तार करने में मदद करता है।

    भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

    भारत में गिग कार्यबल की वृद्धि
    वर्षगिग श्रमिक (मिलियन में)कार्यबल में हिस्सा
    2019-206.8 मिलियन (68 लाख)गैर-कृषि कार्यबल का 2.4%
    2020-217.7 मिलियन (77 लाख)गैर-कृषि कार्यबल का 2.6%
    2029-30 (अनुमानित)23.5 मिलियन (2.35 करोड़)गैर-कृषि कार्यबल का 6.7%

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • गिग अर्थव्यवस्था = अल्पकालिक, लचीली नौकरियाँ, अक्सर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से।
    • प्लेटफ़ॉर्म गिग श्रमिक ऐप्स का उपयोग करते हैं (जैसे उबर, स्विगी), गैर-प्लेटफ़ॉर्म परंपरागत फ्रीलांसर हैं।
    • भारत का गिग कार्यबल 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • गिग अर्थव्यवस्था आजीविका में लचीलापन देती है लेकिन नौकरी की सुरक्षा और लाभों का अभाव है।
    • मुख्य चुनौती: श्रमिक सुरक्षा और व्यवसाय की लचीलापन के बीच संतुलन बनाना।
    • सामाजिक सुरक्षा संहिता, ई-श्रम पंजीकरण और प्लेटफ़ॉर्म विनियम जैसी नीतियाँ गिग श्रमिकों की स्थिति सुधार सकती हैं।
    • गिग अर्थव्यवस्था उद्यमिता और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार में योगदान करती है।

    भारतीय कार्यबल का असंगठनीकरण

    असंगठनीकरण का अर्थ है श्रमिकों और आर्थिक गतिविधियों का औपचारिक क्षेत्र के बाहर बढ़ता रुझान, जहाँ श्रमिकों को कानूनी संरक्षण, अनुबंध या सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। भारत में कुल कार्यबल का 90% से अधिक हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जो देश की जीडीपी का लगभग आधा योगदान करता है।

    अवधारणा

    असंगठनीकरण = अधिक श्रमिक ऐसे कार्यों में लगना जहाँ अनुबंध, निश्चित वेतन या कानूनी सुरक्षा नहीं है।

    यह आज भारत के श्रम बाजार की सबसे बड़ी विशेषता है।

    जीडीपी में आधा योगदान देने के बावजूद, 90% से अधिक श्रमिक असंगठित नौकरियों में कार्यरत हैं।

    सरकार के औपचारिकीकरण प्रयास

    वस्तु एवं सेवा कर (GST) से व्यवसायों को एक कर प्रणाली में लाना।

    डिजिटल भुगतान प्रणाली से आर्थिक गतिविधियों को औपचारिक बनाना।

    ई-श्रम पोर्टल (2021) असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए।

    ई-श्रम पोर्टल विश्लेषण

    शुरुआत: 26 अगस्त 2021, निर्माण श्रमिक, प्रवासी, फेरीवाले, घरेलू कामगार आदि के पंजीकरण हेतु।

    कार्ड: 12 अंकों वाला यूनिक ई-श्रम कार्ड।

    लाभ: दुर्घटना बीमा – मृत्यु/स्थायी विकलांगता पर ₹2 लाख, आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख।

    प्रमुख आँकड़े

    पेशा: कृषि (52.11%) सबसे अधिक, इसके बाद घरेलू कामगार (9.93%) और निर्माण श्रमिक (9.13%)।

    सामाजिक श्रेणी: 74% एससी, एसटी और ओबीसी; 25.56% सामान्य वर्ग।

    आय: 94.11% की मासिक आय ₹10,000 या कम; 4.36% की आय ₹10,001–₹15,000।

    आयु: 61.72% की आयु 18–40 वर्ष; 22.12% की आयु 40–50 वर्ष; 13.23% 50 वर्ष से अधिक; 2.93% 16–18 वर्ष।

    लिंग: 52.81% महिलाएँ, 47.19% पुरुष।

    शीर्ष राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा।

    असंगठित क्षेत्र की चुनौतियाँ

    आर्थिक शोषण: अनुबंध, न्यूनतम वेतन और नौकरी की सुरक्षा नहीं। वेज कोड 2019 सीमित और कमजोर।

    कर चोरी: आय और खर्च छिपाकर कर से बचना।

    काम के निश्चित घंटे नहीं: लंबे समय तक काम करना आम, खासकर कृषि में।

    आधिकारिक आँकड़ों की कमी: नीतियाँ बनाना कठिन।

    आपदाओं में सबसे अधिक प्रभावित: बाढ़, सूखा, महामारी (जैसे कोविड-19) में सबसे ज्यादा असर क्योंकि कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं।

    ई-श्रम पोर्टल – असंगठित श्रमिकों का डेटा
    श्रेणीविवरण
    पेशाकृषि (52.11%), घरेलू कामगार (9.93%), निर्माण (9.13%)
    सामाजिक श्रेणी74% एससी/एसटी/ओबीसी, 25.56% सामान्य
    आय94.11% ≤ ₹10,000; 4.36% ₹10,001–₹15,000
    आयु18–40 वर्ष (61.72%), 40–50 वर्ष (22.12%), >50 वर्ष (13.23%), 16–18 वर्ष (2.93%)
    लिंगमहिला (52.81%), पुरुष (47.19%)
    शीर्ष राज्यउत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • भारत के कार्यबल का 90% से अधिक हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है।
    • ई-श्रम पोर्टल 2021 में असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण हेतु शुरू हुआ।
    • अधिकांश पंजीकृत श्रमिकों की मासिक आय ₹10,000 से कम है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • असंगठनीकरण औपचारिक नौकरियों की कमी और कमजोर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को दर्शाता है।
    • ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों की पहचान और सहायता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
    • चुनौतियाँ – शोषण, न्यूनतम वेतन की कमी, कर से बचाव, आपदाओं में सबसे अधिक असर।
    • आवश्यकता है कि नीतियों द्वारा असंगठित श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में उचित सुरक्षा के साथ शामिल किया जाए।

    असंगठित क्षेत्र के लिए सरकारी पहल और बेरोजगारी का प्रभाव

    भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु कई योजनाएँ शुरू की हैं। यह क्षेत्र देश की 90% से अधिक कार्यशक्ति को समेटे हुए है। इसके बावजूद, बेरोजगारी गरीबी, सामाजिक अस्थिरता और मानव संसाधनों की हानि जैसी समस्याएँ उत्पन्न करती है।

    असंगठित क्षेत्र के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएँ

    राष्ट्रीय पेंशन योजना (व्यापारी और स्व-नियोजित व्यक्तियों हेतु): असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत शुरू। 18–40 वर्ष के दुकानदारों, व्यापारियों और स्वरोजगारियों को वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करती है।

    प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): वार्षिक जीवन बीमा योजना, किसी भी कारण से मृत्यु पर कवरेज देती है।

    प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM): असंगठित श्रमिकों जैसे फेरीवाले, निर्माण श्रमिक, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, मछुआरे और हस्तकरघा श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।

    आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY): दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना। प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ।

    अटल पेंशन योजना (APY): 2015 में शुरू की गई। असंगठित क्षेत्र के गरीब और वंचित श्रमिकों के लिए पेंशन सुविधा।

    गरीब कल्याण रोजगार योजना: जून 2020 में ₹50,000 करोड़ के बजट के साथ कोविड-19 के दौरान प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू।

    भारत में बेरोजगारी का प्रभाव

    गरीबी: बेरोजगारी से गरीबी की समस्या और बढ़ती है क्योंकि आय का साधन नहीं होता।

    सरकार पर अतिरिक्त बोझ: कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक खर्च करना पड़ता है, जिससे वित्तीय घाटा बढ़ सकता है।

    असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि: बेरोजगार युवा आतंकवाद, अपराध या अवैध कार्यों की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

    आर्थिक विकास में बाधा: उत्पादक श्रमशक्ति घटने से GDP वृद्धि और संसाधन उत्पादन प्रभावित होता है।

    मानव संसाधनों की हानि: बेरोजगार लोग नशे की लत, शराबखोरी या आत्महत्या तक कर लेते हैं, जिससे देश को मानव संसाधन का नुकसान होता है।

    असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु प्रमुख योजनाएँ
    योजनाउद्देश्य/लाभ
    राष्ट्रीय पेंशन योजना (व्यापारी एवं स्वरोजगारी)व्यापारियों और स्वरोजगारी के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा।
    प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनाकिसी भी कारण से मृत्यु पर जीवन बीमा।
    प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजनाअसंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना।
    आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना)प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख स्वास्थ्य बीमा।
    अटल पेंशन योजनागरीब और असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन सुविधा।
    गरीब कल्याण रोजगार योजनाकोविड के बाद प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार सहायता।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • PM-SYM असंगठित श्रमिकों (18–40 वर्ष) के लिए पेंशन योजना है।
    • आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
    • अटल पेंशन योजना गरीब और असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन सुविधा प्रदान करती है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • असंगठित क्षेत्र की योजनाएँ सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन जागरूकता और कार्यान्वयन में कमी है।
    • पेंशन और स्वास्थ्य बीमा कवरेज अभी भी अपर्याप्त है।
    • बेरोजगारी के प्रभावों में गरीबी, सरकारी वित्त पर बोझ और अपराध में वृद्धि शामिल हैं।
    • कार्यबल के औपचारिकीकरण की आवश्यकता है ताकि कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भरता कम हो।

    बेरोजगारी को नियंत्रित करने हेतु सरकारी पहल – मनरेगा

    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों का वेतनयुक्त रोजगार देने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। यह एक मांग-आधारित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना, स्थायी संपत्तियाँ बनाना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

    मनरेगा का अवलोकन

    2005 में एक ऐतिहासिक सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में शुरू की गई।

    प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत वेतनयुक्त रोजगार प्रदान करती है, यदि वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल कार्य करने के इच्छुक हों।

    उद्देश्य: गरीबी उन्मूलन और स्थायी ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण।

    कानूनी गारंटी: यदि मांग के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया गया, तो राज्य को बेरोजगारी भत्ता देना होगा।

    मुख्य विशेषताएँ

    मांग आधारित योजना: रोजगार तभी मिलता है जब परिवार काम की मांग करता है।

    महिलाओं की भागीदारी: कम से कम 33% लाभार्थी महिलाएँ होनी चाहिए; वास्तविकता में यह 50% से अधिक है।

    पंजीकरण: ग्रामीण परिवार ग्राम पंचायत से जॉब कार्ड प्राप्त करते हैं और उसी के आधार पर काम मांगते हैं।

    भुगतान नियम: काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान आवश्यक।

    पारदर्शिता: सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) अनिवार्य है ताकि फंड और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो।

    निषेध: ठेकेदार और मशीनों का प्रयोग वर्जित है।

    ग्राम सभा की भूमिका: कार्यों का चयन और प्राथमिकता तय करना।

    कार्यों के प्रकार

    सूखा-निवारण, वनीकरण, जल संरक्षण, मृदा कटाव नियंत्रण और ग्रामीण अवसंरचना का विकास।

    आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22

    बजट आवंटन: 2021-22 में ₹73,000 करोड़ (2020-21 के ₹61,500 करोड़ से अधिक)।

    रोजगार: 2021-22 में 8.70 करोड़ व्यक्तियों और 6.10 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान।

    रोजगार और मनरेगा

    अगस्त 2020 तक, मनरेगा ने 3089.49 करोड़ मानव-दिवस रोजगार उत्पन्न किया।

    2019 तक, 3.6 करोड़ से अधिक जियो-टैग की गई परिसंपत्तियाँ बनाई गईं।

    महिलाओं की भागीदारी 50% से अधिक रही, कुछ राज्यों में यह 70% से भी अधिक है।

    उदाहरण: केरल में महिलाओं ने मनरेगा के तहत बनाए गए कुल रोजगार का लगभग 79% हिस्सा लिया।

    मनरेगा – मुख्य विशेषताएँ और उपलब्धियाँ
    पहलूविवरण
    प्रारंभ वर्ष2005
    कानूनी गारंटीप्रति ग्रामीण परिवार प्रति वर्ष 100 दिन का वेतनयुक्त रोजगार
    2021-22 बजट आवंटन₹73,000 करोड़
    उत्पन्न मानव-दिवस3089.49 करोड़ (अगस्त 2020 तक)
    महिला भागीदारी50% से अधिक (न्यूनतम 33% की तुलना में)
    निर्मित परिसंपत्तियाँ2019 तक 3.6 करोड़ जियो-टैग की गई परिसंपत्तियाँ

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • मनरेगा दुनिया का पहला कार्यक्रम है जो काम का कानूनी अधिकार देता है।
    • महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी 33% निर्धारित है; वास्तविक भागीदारी 50% से अधिक है।
    • यह एक मांग-आधारित योजना है, आपूर्ति आधारित नहीं।
    • 15 दिनों में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा जाल है, जो ग्रामीण संकट को कम करता है और आय सुरक्षा देता है।
    • यह ग्रामीण अवसंरचना (जल संचयन, सिंचाई, वनीकरण) के निर्माण में भी मदद करता है।
    • गारंटीकृत मजदूरी और काम की नजदीकी से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।
    • चुनौतियाँ: मजदूरी भुगतान में देरी, भ्रष्टाचार, फर्जी लाभार्थी, और अन्य योजनाओं के साथ तालमेल की कमी।
    • सामाजिक अंकेक्षण को मजबूत करना और प्रौद्योगिकी (जियो-टैगिंग, DBT) का उपयोग पारदर्शिता को बढ़ा सकता है।

    बेरोजगारी को नियंत्रित करने हेतु सरकारी पहल – पीएमकेवीवाई और अन्य

    प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), 2015 में शुरू की गई, भारत की प्रमुख कौशल विकास योजना है जो युवाओं को उद्योग-संबंधित प्रशिक्षण देकर बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करती है। इसके साथ ही स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, पीएमएमवाई, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, पीएम गति शक्ति और पीएलआई जैसी योजनाएँ स्वरोजगार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देती हैं।

    प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

    2015 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत शुरू की गई।

    उद्देश्य: युवाओं को उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण देना ताकि वे बेहतर रोजगार पा सकें या अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।

    2016-17 से 2021-22 तक पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत लगभग 1.10 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया।

    अन्य प्रमुख पहलें

    स्टार्ट-अप इंडिया योजना (2016): उद्यमिता को बढ़ावा देने और सहायता के लिए एक राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।

    स्टैंड-अप इंडिया योजना (2016): महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों को ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक बैंक ऋण प्रदान करना।

    राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (2014): 'स्किल इंडिया' एजेंडा को मिशन मोड में आगे बढ़ाना, जिससे विभिन्न कौशल पहलों का एकीकरण हो सके।

    प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): छोटे/सूक्ष्म व्यवसायों के लिए ₹10 लाख तक का गारंटी-रहित ऋण उपलब्ध कराना।

    गरीब कल्याण रोजगार अभियान (2020): 116 जिलों में प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण युवाओं के लिए 125 दिनों का रोजगार अभियान।

    पीएम गति शक्ति (2021): सात इंजनों (सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक्स) के माध्यम से विशाल रोजगार अवसर।

    उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना: 13 प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को प्रोत्साहित कर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन।

    आजिविका – एनआरएलएम (2011): ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाने के लिए स्थायी आजीविका और वित्तीय सेवाओं की बेहतर पहुँच।

    आगे का मार्ग

    खाद्य प्रसंस्करण, परिधान और हार्डवेयर जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना।

    स्वास्थ्य, पुलिस और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ाना।

    क्षेत्रीय संतुलन हेतु विकेंद्रीकृत औद्योगिक गतिविधियाँ।

    ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना ताकि शहरी पलायन पर रोक लगे।

    युवाओं को उद्यमिता और नवाचार परियोजनाओं के केंद्र में रखना।

    मुख्य रोजगार-संबंधी पहलें
    योजनावर्षउद्देश्य
    पीएमकेवीवाई2015युवाओं के लिए उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण
    स्टार्ट-अप इंडिया2016उद्यमिता को बढ़ावा देना
    स्टैंड-अप इंडिया2016महिला और एससी/एसटी उद्यमियों को बैंक ऋण
    पीएमएमवाई2015₹10 लाख तक का गारंटी-रहित ऋण
    जीकेआरए2020116 जिलों में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार
    पीएम गति शक्ति2021बुनियादी ढांचे से रोजगार सृजन
    पीएलआई योजना2020विनिर्माण को बढ़ावा और रोजगार सृजन
    एनआरएलएम (आजिविका)2011ग्रामीण आजीविका और वित्तीय सेवाएँ

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • पीएमकेवीवाई कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है।
    • पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत 2016-17 से 2021-22 तक 1.10 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण मिला।
    • जीकेआरए कोविड-19 के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू किया गया।
    • पीएलआई योजना 13 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और वस्त्र।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • पीएमकेवीवाई और अन्य योजनाएँ कौशल विकास, पुनः कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं।
    • ये योजनाएँ कौशल को बाज़ार की मांग से जोड़कर संरचनात्मक बेरोजगारी को भी संबोधित करती हैं।
    • प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्लेसमेंट और परिणामों की निगरानी पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
    • ग्रामीण औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता देकर पलायन को नियंत्रित करना चाहिए।
    • पीएलआई और पीएम गति शक्ति योजनाओं से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है।

    भारत में श्रम सुधार

    भारत में श्रम सुधारों का उद्देश्य मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और आधुनिक बनाना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना है। 40 से अधिक केंद्रीय और 100 राज्य स्तरीय कानूनों के साथ, श्रम सुधार पारदर्शिता लाने, अनुपालन बोझ को कम करने और श्रमिकों तथा नियोक्ताओं दोनों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं।

    अवलोकन

    श्रम कानून वे नियम और विनियम हैं जो श्रमिकों और नियोक्ताओं के कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों को नियंत्रित करते हैं।

    ये न्यायसंगत कार्य स्थितियों, शक्तियों के वितरण और व्यक्तिगत तथा सामूहिक सौदेबाजी के लिए ढांचा प्रदान करते हैं।

    भारत में लगभग 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं जिन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता।

    पृष्ठभूमि

    दूसरी राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने श्रम कानूनों की बहुलता और जटिलता पर प्रकाश डाला।

    अनुशंसा की गई कि 40 से अधिक केंद्रीय कानूनों को 4-5 श्रम संहिताओं में समेकित किया जाए।

    कानूनों को औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा, कल्याण और कार्य स्थितियों जैसी श्रेणियों में समूहित करने का सुझाव दिया।

    श्रम सुधार की आवश्यकता

    जटिल और ओवरलैपिंग कानून: 100 से अधिक राज्य कानून और 40 केंद्रीय कानून भ्रम और प्रशासनिक बोझ पैदा करते हैं।

    अधिकारों का संतुलन: नियोक्ताओं को लगता है कि कानून अत्यधिक श्रमिक-पक्षधर हैं, सुधारों का उद्देश्य संतुलन बनाना है।

    व्यवसाय सुगमता: कई निरीक्षण और रजिस्टर उद्योगों की वृद्धि में बाधा डालते हैं।

    रोजगार और विकास को बढ़ावा: जटिल कानूनों के कारण उद्योग अधिक श्रमिक रखने से बचते हैं और पूंजी-प्रधान उत्पादन की ओर झुकते हैं।

    सरलीकरण और अद्यतन: श्रम कानूनों को उभरते स्वरूपों जैसे गिग वर्करों और प्लेटफॉर्म आधारित नौकरियों के अनुसार ढालना आवश्यक है।

    कमजोर प्रवर्तन: कमजोर निगरानी, अपर्याप्त दंड और भ्रष्टाचार से कानून अप्रभावी हो जाते हैं।

    वैश्विक प्रतिस्पर्धा: कठोर श्रम कानून भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में पीछे रखते हैं।

    भारत के श्रम कानूनों में प्रमुख चुनौतियाँ
    चुनौतीव्याख्या
    कानूनों की बहुलता140 से अधिक केंद्रीय और राज्य कानून जटिलता पैदा करते हैं।
    व्यवसाय सुगमताकई निरीक्षण और अनुपालन उद्योगों पर बोझ डालते हैं।
    प्रवर्तन की समस्याकमजोर निगरानी और भ्रष्टाचार प्रभावशीलता घटाते हैं।
    वैश्विक प्रतिस्पर्धाकठोर कानून भारत को कम प्रतिस्पर्धी बनाते हैं।
    पुराने प्रावधानकई कानून औपनिवेशिक काल के हैं और आधुनिकता की आवश्यकता है।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • श्रम समवर्ती सूची में है – केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
    • दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने 4-5 श्रम संहिताओं में समेकन की सिफारिश की।
    • भारतीय कार्यबल का लगभग 90% असंगठित क्षेत्र में है।
    • श्रम सुधार का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकार और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • श्रम कानूनों की बहुलता और कठोरता श्रमिक कल्याण और व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा दोनों में बाधक है।
    • श्रम संहिताओं में समेकन का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देना है।
    • सुधारों को श्रमिकों की सुरक्षा और उद्योगों के विकास के बीच संतुलन बनाना होगा।
    • श्रम सुधार श्रम-प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।
    • कमजोर प्रशासनिक क्षमता के कारण सुधारित कानूनों के प्रवर्तन में चुनौतियाँ बनी रहती हैं।

    सरकार द्वारा पेश किए गए श्रम संहिता

    भारत सरकार ने 29 मौजूदा श्रम कानूनों को 4 सरल श्रम संहिताओं से बदल दिया है – वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020), और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता (2020)। इसका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल, आधुनिक और समान बनाना है, ताकि श्रमिक कल्याण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाया जा सके।

    अवलोकन

    श्रम समवर्ती सूची में आता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।

    पहले 29 केंद्रीय श्रम कानून थे जो जटिल, ओवरलैपिंग और पुराने थे।

    2019–2020 में इन्हें 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया गया।

    उद्देश्य: कानूनों को सरल बनाना, लालफीताशाही घटाना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।

    चार श्रम संहिताएँ

    1. वेतन संहिता, 2019

    समाहित करता है: वेतन भुगतान अधिनियम 1936; न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948; बोनस भुगतान अधिनियम 1965; समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976।

    सभी उद्योगों में वेतन और बोनस भुगतान को नियंत्रित करता है।

    फ्लोर वेज (न्यूनतम आधार वेतन) की अवधारणा लाई गई है।

    वेतन और भर्ती में लैंगिक भेदभाव पर रोक।

    ओवरटाइम वेतन सामान्य वेतन का कम से कम दुगुना।

    सभी कर्मचारियों पर लागू।

    2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

    समाहित करता है: ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926; औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946; औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947।

    विवाद समाधान और औद्योगिक सौहार्द को बढ़ावा देता है।

    हड़ताल, तालाबंदी, छंटनी और बंदी पर सरल प्रावधान।

    3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

    समाहित करता है: ईपीएफ अधिनियम (1952), ईएसआई अधिनियम (1948), मातृत्व लाभ अधिनियम (1961), ग्रेच्युटी अधिनियम (1972) आदि।

    गिग वर्करों, प्लेटफॉर्म वर्करों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ पहुँचाता है।

    आधार-आधारित यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन प्रणाली।

    4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020

    13 कानूनों को समाहित करता है जैसे फैक्ट्री अधिनियम 1948, खनन अधिनियम 1952।

    कार्यस्थल की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर केंद्रित।

    10+ श्रमिकों (या खतरनाक कार्य) वाले प्रतिष्ठानों पर लागू।

    कल्याण प्रावधान: कार्य घंटे, अवकाश, पीने का पानी, सुरक्षा मानक।

    श्रम संहिताओं के लाभ

    नियोक्ताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाता है।

    असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कवर करता है।

    व्यवसायिक सुगमता को बढ़ावा देता है और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

    केंद्र और राज्य कानूनों के बीच असंगतियों को दूर करता है।

    श्रम संहिताएँ और समाहित कानून
    श्रम संहितासमाहित अधिनियम
    वेतन संहिता (2019)वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम
    औद्योगिक संबंध संहिता (2020)ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक रोजगार अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम
    सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020)ईपीएफ अधिनियम, ईएसआई अधिनियम, कर्मचारियों का मुआवजा अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम आदि
    व्यावसायिक सुरक्षा एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता (2020)फैक्ट्री अधिनियम, खनन अधिनियम, ठेका श्रमिक अधिनियम, भवन और निर्माण श्रमिक अधिनियम आदि

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • श्रम संहिताएँ 29 कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित करती हैं।
    • वेतन संहिता सभी कर्मचारियों पर लागू होती है।
    • सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक लाभ पहुँचाती है।
    • फ्लोर वेज क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए लाया गया है।
    • श्रम समवर्ती सूची में आता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • श्रम संहिताओं का उद्देश्य भारत के जटिल श्रम कानूनों को सरल, आधुनिक और एकीकृत करना है।
    • श्रमिकों के अधिकार (न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा) और नियोक्ताओं की लचीलापन (व्यवसाय सुगमता) के बीच संतुलन।
    • सामाजिक सुरक्षा को गिग वर्करों और असंगठित क्षेत्र तक बढ़ाना एक बड़ा समावेशी कदम है।
    • चुनौती: प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों का सहयोग आवश्यक है क्योंकि श्रम समवर्ती सूची में आता है।
    • आलोचना: औद्योगिक संबंध संहिता में श्रमिकों के अधिकार कमजोर होने का डर है (जैसे हड़ताल और छंटनी से जुड़े प्रावधान)।

    सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020

    सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने 9 श्रम कानूनों को समाहित कर बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ आदि जैसी व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है, खासकर असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक कवरेज बढ़ाकर। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 ने 13 कानूनों को समाहित कर कारखानों, खानों, बागानों और ठेका श्रमिकों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और न्यायपूर्ण कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित किया है।

    सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

    उद्देश्य: सभी प्रकार के श्रमिकों (औपचारिक और अनौपचारिक) के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

    लागू होने की सीमा: केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से किसी भी प्रतिष्ठान पर लागू कर सकती है।

    सामाजिक सुरक्षा कोष: केंद्र और राज्य सरकारें असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए अलग कोष बनाएंगी।

    राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड: श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनाओं की सिफारिश और निगरानी करेगा।

    एग्रीगेटर्स की भूमिका: ओला, उबर, स्विगी, अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म को अपने श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा में योगदान देना होगा।

    परिभाषाओं का विस्तार:

    'कर्मचारी' में ठेका श्रमिक शामिल।

    'अंतर-राज्य प्रवासी' में स्वरोजगार वाले श्रमिक भी शामिल।

    'प्लेटफॉर्म श्रमिक' नई सेवाओं तक विस्तारित।

    ऑडियो-विजुअल में फिल्में, वेब-सीरीज़, रियलिटी शो, स्पोर्ट्स शो शामिल।

    महामारी प्रावधान: केंद्र सरकार 3 माह तक पीएफ/ईएसआई योगदान स्थगित/कम कर सकती है।

    ग्रेच्युटी: पत्रकारों के लिए पात्रता अवधि 5 से घटाकर 3 वर्ष; फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त हटा दी गई।

    व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता (OSHWC), 2020

    उद्देश्य: सभी क्षेत्रों में सुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना।

    कारखाने की परिभाषा:

    20+ श्रमिक (बिजली से उत्पादन)।

    40+ श्रमिक (बिना बिजली उत्पादन)।

    खतरनाक गतिविधियाँ: सभी खतरनाक प्रतिष्ठान श्रमिक संख्या से परे कवर।

    नियोक्ता के कर्तव्य:

    सामान्य: सुरक्षित कार्यस्थल, नियुक्ति पत्र, अनुपालन।

    विशेष: खदान, डॉक, बागान में सुरक्षित परिस्थितियाँ।

    प्रवासी श्रमिक: सुरक्षित काम, स्वास्थ्य जांच, पीएफ/ईएसआई।

    ठेका श्रमिक: 50+ श्रमिकों वाले कॉन्ट्रैक्टर्स पर लागू; मुख्य गतिविधियों में ठेका श्रम प्रतिबंधित।

    कार्य समय: अधिकतम 8 घंटे प्रतिदिन; ओवरटाइम का भुगतान।

    आयु सीमा: 14 वर्ष से कम को काम नहीं; खदान में न्यूनतम आयु 18 वर्ष।

    महिला रोजगार: सभी कार्यों में, रात में भी (सुरक्षा और सहमति के साथ)।

    राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य बोर्ड: सरकार को मानकों पर परामर्श देगा।

    अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक:

    परिभाषा: ₹18,000/माह तक कमाने वाले अन्य राज्य में काम करने वाले।

    लाभ: राशन कार्ड का उपयोग दोनों राज्यों में, निर्माण सेस लाभ, बीमा और पीएफ।

    आधार आधारित पोर्टल पर पंजीकरण।

    स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय: अलग स्नान/लॉकर कक्ष, बैठने की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छता, पीने का पानी, रोशनी, भीड़ नियंत्रण।

    छूट: राज्यों को नई फैक्ट्रियों को छूट देने की शक्ति ताकि निवेश और रोजगार बढ़ सके।

    सामाजिक सुरक्षा संहिता और OSHWC संहिता की तुलना
    पहलूसामाजिक सुरक्षा संहिता (2020)OSHWC संहिता (2020)
    उद्देश्यबीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभसुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिस्थितियाँ
    कवर किए गए श्रमिकअसंगठित, गिग, प्लेटफॉर्म, औपचारिक श्रमिककारखाना, खदान, बागान, ठेका, महिलाएँ, प्रवासी
    विशेष प्रावधानसामाजिक सुरक्षा कोष, ग्रेच्युटी अवधि कम8 घंटे कार्य, महिलाओं की रात्रि पाली, प्रवासी लाभ
    संस्थाएँराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डराष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य परामर्श बोर्ड

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने ईपीएफ, ईएसआई, मातृत्व, ग्रेच्युटी सहित 9 कानूनों को समाहित किया।
    • OSHWC संहिता, 2020 ने फैक्ट्री और खदान अधिनियम सहित 13 कानूनों को समाहित किया।
    • पत्रकारों के लिए ग्रेच्युटी पात्रता 3 वर्ष।
    • OSHWC संहिता में कार्य समय 8 घंटे प्रतिदिन।
    • महिलाओं को सभी पालियों में अनुमति (सुरक्षा उपायों के साथ)।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • सामाजिक सुरक्षा संहिता पहली बार असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक कल्याण कवरेज बढ़ाती है।
    • OSHWC संहिता सभी उद्योगों में एक समान सुरक्षा और कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करती है।
    • पुराने कई कानूनों के प्रावधानों को सरल बनाता है।
    • आलोचना: कार्यान्वयन राज्यों पर निर्भर; प्रवर्तन कमजोर हो सकता है।
    • श्रमिक अधिकार और आर्थिक विकास के बीच संतुलन चुनौतीपूर्ण रहेगा।

    औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

    औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 ने 3 श्रम कानूनों को समाहित कर ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक विवादों, बंदी, छंटनी और रोजगार अनुबंधों को एक ढांचे में लाया है। इसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों और नियोक्ता की लचीलापन में संतुलन बनाना, विवादों को कम करना और औद्योगिक सौहार्द बढ़ाना है।

    उद्देश्य

    औद्योगिक विवादों को रोकना और नियोक्ता व कर्मचारियों के बीच सुचारु संबंध सुनिश्चित करना।

    हड़ताल, तालाबंदी, छंटनी, पुनर्नियोजन और बंदी पर कानूनी स्पष्टता देना।

    वार्ताओं में ट्रेड यूनियनों की भूमिका को मजबूत करना।

    प्रमुख विशेषताएँ

    श्रमिक की परिभाषा: कोई भी व्यक्ति जो वेतन/इनाम पर कार्य करता है। प्रबंधकीय/प्रशासनिक कार्य या ₹18,000 से अधिक वेतन वाले पर्यवेक्षक शामिल नहीं। पत्रकार शामिल।

    बंदी, छंटनी, पुनर्नियोजन: 300+ श्रमिकों वाली इकाइयों को बंदी, छंटनी, पुनर्नियोजन से पहले सरकार की अनुमति आवश्यक। (सीमा केंद्र सरकार बढ़ा सकती है)।

    सेवा समाप्ति विवाद: किसी श्रमिक की बर्खास्तगी/छंटनी को औद्योगिक विवाद माना जाएगा। 45 दिन तक समझौता न होने पर औद्योगिक न्यायाधिकरण में जा सकते हैं।

    हड़ताल और तालाबंदी: 14 दिन पूर्व सूचना अनिवार्य। प्रतिबंधित:

    सुलह के दौरान और उसके 7 दिन बाद।

    न्यायाधिकरण की कार्यवाही के दौरान और उसके 60 दिन बाद।

    ट्रेड यूनियन:

    51%+ सदस्यता वाली यूनियन ही एकमात्र वार्ता यूनियन होगी।

    बहुमत न होने पर वार्ता परिषद बनेगी।

    औद्योगिक न्यायाधिकरण: न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण भी बनेगा।

    नियत अवधि रोजगार: तय अनुबंध अवधि का रोजगार। स्थायी श्रमिकों जैसे लाभ (जैसे पीएफ, 1 साल से अधिक सेवा पर ग्रेच्युटी)। अनुबंध अवधि पूरी होने पर नोटिस की आवश्यकता नहीं।

    रोजगार के प्रकार की तुलना

    नियत अवधि रोजगार: सीधा अनुबंध; सीमित अवधि; स्वतः समाप्त।

    स्थायी रोजगार: पेरोल पर; निरंतर; समाप्ति हेतु नोटिस आवश्यक।

    ठेका श्रमिक: ठेकेदार के माध्यम से; नियोक्ता के पेरोल पर नहीं; ठेकेदार की शर्तों पर।

    औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत रोजगार के प्रकार की तुलना
    विशेषतानियत अवधि कर्मचारीस्थायी कर्मचारीठेका श्रमिक
    रोजगार का प्रकारसीधा अनुबंध, ठेकेदार नहींसंस्थान के पेरोल परठेकेदार/एजेंसी के माध्यम से
    अवधिनियत अवधि बाद स्वतः समाप्त; नोटिस नहींनिरंतर; समाप्ति हेतु नोटिस आवश्यकठेकेदार की शर्तों पर
    कार्य की प्रकृतिसामान्य/विशेष कार्यनियमित कार्यमुख्य गतिविधियों में अक्सर प्रतिबंधित

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 ने ट्रेड यूनियन्स अधिनियम (1926), स्थायी आदेश अधिनियम (1946), और औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947) को समाहित किया।
    • बंदी/छंटनी/पुनर्नियोजन की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिक।
    • हड़ताल/तालाबंदी हेतु 14 दिन पूर्व सूचना अनिवार्य।
    • 51% श्रमिक सदस्यता वाली यूनियन को मान्यता।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • नियोक्ता की लचीलापन और श्रमिक सुरक्षा में संतुलन लाता है।
    • छंटनी/बंदी हेतु सीमा बढ़ाकर 300 की गई, जिससे उद्योग संचालन आसान।
    • नियत अवधि रोजगार को कानूनी मान्यता, स्थायी कर्मचारियों जैसे लाभ।
    • चिंता: 300 सीमा से मध्यम उद्योगों में श्रमिक सुरक्षा कम हो सकती है।
    • ट्रेड यूनियन वार्ता प्रक्रिया मजबूत, पर एकल यूनियन का वर्चस्व संभव।

    श्रम संहिताओं का प्रभाव

    नई श्रम संहिताएँ श्रम कानूनों को सरल और एकीकृत करती हैं लेकिन नियोक्ताओं और कर्मचारियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। मुख्य प्रभावों में श्रमिक की परिभाषा, वेतन की एकीकृत परिभाषा, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और भविष्य निधि योगदान शामिल हैं।

    श्रमिक की परिभाषा

    श्रम संहिताओं में 'कर्मचारी' और 'श्रमिक' की अलग-अलग परिभाषा दी गई है।

    सभी कर्मचारी संगठन में 'कर्मचारी' होंगे, लेकिन केवल गैर-प्रबंधकीय और गैर-पर्यवेक्षक वर्ग (एक सीमा से कम आय वाले) 'श्रमिक' माने जाएंगे।

    संगठनों को तय करना होगा कि कौन 'श्रमिक' है, जिससे लाभ और अनुपालन प्रभावित होगा।

    परिभाषा पहले भी अस्पष्ट रही है और अक्सर अदालतों तक विवाद गए हैं।

    वेतन की परिभाषा

    सभी श्रम संहिताओं में अब 'वेतन' की एक समान परिभाषा है।

    पहले अलग-अलग कानूनों (जैसे पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, बोनस) में अलग परिभाषाएँ थीं।

    नई परिभाषा से प्रशासन सरल होगा लेकिन कंपनियों पर खर्च बढ़ेगा।

    'वेतन' में अब वेतन, भत्ते और अन्य घटक शामिल हैं (कुछ अपवाद जैसे बोनस, यात्रा भत्ता)।

    अपवाद अधिकतम 50% तक हो सकते हैं, यानी कम से कम 50% वेतन 'वेतन' में गिना जाएगा।

    इससे कर्मचारी लाभों की गणना (पीएफ, ग्रेच्युटी, बोनस) बढ़ जाएगी।

    ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण

    ग्रेच्युटी: प्रत्येक वर्ष की सेवा पर 15 दिनों का वेतन, 5 साल सेवा के बाद देय (पत्रकारों के लिए 3 साल, नियत अवधि कर्मचारियों के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं)।

    पहले ग्रेच्युटी बेसिक सैलरी पर मिलती थी, अब व्यापक 'वेतन' पर मिलेगी, जिससे नियोक्ताओं पर अतिरिक्त लागत।

    उदाहरण: 10 साल काम करने वाले कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी = 15 दिन × वेतन × 10 साल।

    अवकाश नकदीकरण: श्रमिकों को बिना उपयोग किए गए अवकाश के लिए भुगतान मिलेगा, नई वेतन परिभाषा के अनुसार। कंपनियों को अपनी नीतियाँ बदलनी होंगी।

    भविष्य निधि (PF)

    नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान 'वेतन' पर आधारित होगा।

    इससे पीएफ कटौती बढ़ेगी और कर्मचारियों की नेट सैलरी घटेगी।

    नियोक्ताओं पर भी अतिरिक्त योगदान भार होगा।

    हालांकि, वर्तमान ईपीएफ योजना (₹15,000/माह वेतन सीमा सहित) नई संहिता लागू होने के 1 साल तक जारी रहेगी।

    भविष्य में अधिक कर्मचारियों को पीएफ कवरेज में शामिल किया जाएगा।

    श्रम संहिताओं के प्रमुख प्रभाव
    पहलूप्रभाव
    श्रमिक की परिभाषास्पष्ट वर्गीकरण लेकिन कार्यान्वयन में चुनौतियाँ।
    वेतन की परिभाषाएक समान परिभाषा; सकल वेतन का कम से कम 50% शामिल।
    ग्रेच्युटीविस्तृत वेतन पर आधारित; नियोक्ता पर अतिरिक्त लागत।
    अवकाश नकदीकरणअब श्रमिकों के लिए वेतन के आधार पर अनिवार्य।
    भविष्य निधिवेतन पर योगदान; कर्मचारियों के लिए कटौती अधिक, नियोक्ता पर लागत अधिक।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • श्रम संहिताओं में 'वेतन' की एक समान परिभाषा (50% नियम) है।
    • ग्रेच्युटी पात्रता पत्रकारों के लिए 3 साल, नियत अवधि कर्मचारियों के लिए कोई सीमा नहीं।
    • अवकाश नकदीकरण वेतन पर आधारित होगा, बेसिक पे पर नहीं।
    • पीएफ योगदान व्यापक वेतन पर आधारित होगा।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • वेतन की समान परिभाषा से अनुपालन सरल होगा लेकिन नियोक्ता पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
    • कर्मचारियों को अधिक पीएफ, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण से लाभ मिलेगा।
    • श्रमिक और कर्मचारी वर्गीकरण में कठिनाई; विवाद बढ़ सकते हैं।
    • अधिक पीएफ योगदान से कर्मचारियों की नेट सैलरी घट सकती है।
    • कुल मिलाकर संहिताएँ समानता और कर्मचारी कल्याण लाती हैं, लेकिन नियोक्ता पर अधिक जिम्मेदारी डालती हैं।

    श्रम संहिताओं के अंतर्गत रोजगार अवसर सक्षम बनाना

    नई श्रम संहिताएँ रोजगार अवसरों को बढ़ाने का प्रयास करती हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए, और आधुनिक रोजगार स्वरूपों को शामिल कर अधिक समावेशी बनाती हैं। साथ ही यह कर्मचारियों के बकाया का शीघ्र निपटान और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करती हैं।

    महिलाओं के लिए रोजगार अवसर सक्षम बनाना

    श्रम संहिताओं में महिलाओं की भागीदारी और सुरक्षा बढ़ाने हेतु विशेष प्रावधान हैं।

    अब महिलाएँ रात्रि पाली (सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद) में भी कार्य कर सकती हैं, यदि सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जाए, राज्य के नियमों के अधीन।

    संहिताएँ लचीली कार्य व्यवस्था की अनुमति देती हैं, जिससे महिलाएँ काम और परिवार की जिम्मेदारियों में संतुलन बना सकें।

    इससे आईटी, स्वास्थ्य, विनिर्माण और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में महिला कार्यबल भागीदारी बढ़ने की संभावना है।

    व्यापक कवरेज

    पहले श्रम कानून कार्य के प्रकार या वेतन सीमा के आधार पर लागू होते थे।

    नई श्रम संहिताएँ सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होती हैं, चाहे वेतन स्तर या नौकरी का प्रकार कुछ भी हो।

    इनका कवरेज आधुनिक रोजगार स्वरूपों जैसे अनुबंध श्रमिक, नियत अवधि कर्मचारी, गिग वर्कर्स और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स तक बढ़ा दिया गया है।

    इस प्रकार, ये संहिताएँ अधिक भविष्यवादी और 21वीं सदी के कार्यबल के लिए समावेशी हैं।

    शीघ्र पूर्ण एवं अंतिम (F&F) निपटान

    वेतन संहिता के तहत, किसी कर्मचारी को हटाने, त्यागपत्र, बर्खास्तगी या छंटनी पर, बकाया वेतन 2 कार्य दिवसों के भीतर देना अनिवार्य है।

    इससे नौकरी बदलते समय कर्मचारियों को अपने बकाया प्राप्त करने में देरी नहीं होगी।

    नियोक्ताओं और एचआर विभागों को अपने आंतरिक प्रक्रियाओं को इस समयसीमा के अनुसार अपडेट करना होगा।

    इससे नियोक्ता और कर्मचारी के बीच विश्वास बढ़ेगा और निकास समय पर विवाद कम होंगे।

    रोजगार प्रोत्साहन हेतु प्रमुख प्रावधान
    पहलूश्रम संहिताओं के अंतर्गत प्रावधान
    महिला रोजगारसुरक्षा प्रावधानों के साथ रात्रि पाली की अनुमति, लचीले कार्य विकल्प
    कवरेजसभी कर्मचारियों पर लागू, गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स शामिल
    F&F निपटाननिकास के 2 कार्य दिवसों में वेतन निपटान अनिवार्य

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • महिलाएँ सुरक्षा नियमों के तहत रात्रि पाली में कार्य कर सकती हैं।
    • गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स को पहली बार कवरेज दिया गया।
    • वेतन संहिता निकास के 2 कार्य दिवसों में F&F निपटान अनिवार्य करती है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • लचीली कार्य व्यवस्था और रात्रि पाली की अनुमति से महिला कार्यबल भागीदारी को प्रोत्साहन।
    • गिग और प्लेटफ़ॉर्म कार्य जैसे आधुनिक रोजगार स्वरूपों के लिए समावेशी कवरेज।
    • शीघ्र F&F निपटान सुनिश्चित कर, कर्मचारी-नियोक्ता संबंध बेहतर बनाना।
    • भविष्यवादी दृष्टिकोण श्रम कानूनों को बदलते रोजगार बाजार के अनुरूप बनाता है।
    • चुनौतियाँ: रात्रि पाली के लिए सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित करना और एचआर सिस्टम की तैयारी।

    नई श्रम संहिताओं से जुड़ी समस्याएँ और चिंताएँ

    नई श्रम संहिताएँ श्रम कानूनों को सरल और आधुनिक बनाने का प्रयास करती हैं, लेकिन अधिकार क्षेत्र, छूट, श्रमिक अधिकारों, आधार लिंकिंग और परिभाषाओं की अस्पष्टता जैसी कई चिंताएँ सामने आई हैं।

    केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र

    औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, तथा सामाजिक सुरक्षा संहिताओं में केंद्र सरकार सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) की 'उपयुक्त सरकार' बनी रहेगी।

    भले ही सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम हो जाए, फिर भी उसका नियंत्रण बना रहेगा।

    आलोचकों का तर्क है कि जब सरकार का बहुमत नियंत्रण नहीं है तो उसका हस्तक्षेप अनुचित है।

    प्रतिष्ठानों को छूट देने की शक्ति

    औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 सरकार को नए औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 'सार्वजनिक हित' में इसके प्रावधानों से छूट देने की अनुमति देती है।

    इसी प्रकार, व्यावसायिक सुरक्षा संहिता भी नए कारखानों को छूट की अनुमति देती है।

    लेकिन 'सार्वजनिक हित' शब्द अस्पष्ट है और इसका दुरुपयोग श्रमिक अधिकारों को कमजोर कर सकता है।

    अन्य चिंताएँ

    हड़ताल और तालाबंदी पर प्रतिबंध: संहिता वार्ता अवधि और न्यायाधिकरण कार्यवाही के दौरान और बाद में हड़ताल/तालाबंदी पर रोक लगाती है, जिससे श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति घट सकती है।

    आधार लिंकिंग अनिवार्य: सामाजिक सुरक्षा संहिता में आधार लिंकिंग अनिवार्य की गई है, जो सर्वोच्च न्यायालय के 'पुट्टस्वामी-II' फैसले का उल्लंघन हो सकता है।

    नौकरी से निकालना आसान: संहिताएँ नियोक्ताओं को कर्मचारियों को निकालने और नियुक्त करने की अधिक स्वतंत्रता देती हैं, जिससे मनमाने सेवा शर्तें लागू हो सकती हैं।

    राज्यों को स्वतंत्रता: राज्यों को छूट देने की शक्ति दी गई है, जिससे श्रम अधिकार कमजोर हो सकते हैं। सरकार का तर्क है कि श्रम 'समवर्ती सूची' का विषय है।

    कार्य घंटों की कठोरता: प्रतिदिन 8 घंटे कार्य का प्रावधान बना हुआ है, जिससे लचीलापन सीमित है।

    परिभाषाओं में अस्पष्टता: गिग वर्कर, प्लेटफ़ॉर्म वर्कर और असंगठित श्रमिकों की परिभाषाओं में ओवरलैप होने से भ्रम की स्थिति बनती है।

    श्रमिक कल्याण हेतु अन्य कदम

    यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN): विभिन्न नौकरियों में भविष्य निधि का लाभ सुनिश्चित।

    एकीकृत श्रम सुविधा पोर्टल: निरीक्षण और रिटर्न की रिपोर्टिंग के लिए एकल प्लेटफार्म, पारदर्शिता को बढ़ाता है।

    ई-श्रम पोर्टल: असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस, आधार से जुड़ा हुआ।

    प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000/माह पेंशन।

    मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017: मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया।

    नई श्रम संहिताओं में समस्याएँ
    समस्याचिंता
    अधिकार क्षेत्रसरकार का बहुमत न होने पर भी PSU पर केंद्र का नियंत्रण
    छूट'सार्वजनिक हित' में व्यापक छूट देने की शक्ति
    हड़ताल/तालाबंदीकाफी प्रतिबंधित, श्रमिक सौदेबाजी शक्ति कम
    आधार लिंकिंगगोपनीयता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन संभव
    नौकरी से निकालनानियोक्ताओं को अधिक स्वतंत्रता, मनमानी शर्तों का खतरा
    कार्य घंटेकठोर 8 घंटे प्रावधान, लचीलापन नहीं
    परिभाषाएँगिग, प्लेटफ़ॉर्म और असंगठित श्रमिकों में अस्पष्टता

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • औद्योगिक संबंध संहिता में हड़ताल से पहले 14 दिन का नोटिस अनिवार्य।
    • सामाजिक सुरक्षा संहिता में आधार लिंकिंग विवादास्पद।
    • डिसइन्वेस्टमेंट के बाद भी PSU के लिए केंद्र 'उपयुक्त सरकार' रहेगा।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • प्रतिष्ठानों को छूट देने की व्यापक शक्ति श्रमिक अधिकारों को कमजोर कर सकती है।
    • हड़ताल पर प्रतिबंध से श्रमिकों की सामूहिक सौदेबाजी सीमित।
    • आधार लिंकिंग गोपनीयता अधिकारों से टकरा सकती है।
    • राज्यों को दी गई स्वतंत्रता असमान कार्यान्वयन का कारण बन सकती है।
    • नई संहिताएँ सरलता की दृष्टि से प्रगतिशील हैं, लेकिन श्रमिक संरक्षण पर चिंताएँ बनी हुई हैं।

    बेरोजगारी के सिद्धांत

    अर्थशास्त्री यह समझाने के लिए अलग-अलग सिद्धांत देते हैं कि बेरोजगारी क्यों मौजूद है। दो मुख्य सिद्धांत हैं: शास्त्रीय सिद्धांत, जो बहुत अधिक मजदूरी को दोष देता है, और कीनेसियन सिद्धांत, जो अर्थव्यवस्था में समग्र मांग की कमी को दोष देता है।

    1. शास्त्रीय सिद्धांत (मजदूरी बहुत अधिक है)

    मुख्य विचार: यह सिद्धांत मानता है कि बेरोजगारी स्वैच्छिक या अस्थायी है। श्रम बाजार, किसी भी अन्य बाजार की तरह, संतुलन (पूर्ण रोजगार) में रहेगा यदि मजदूरी लचीली है।

    बेरोजगारी का कारण: बेरोजगारी केवल तब होती है जब मजदूरी को कृत्रिम रूप से उच्च रखा जाता है (जैसे, न्यूनतम मजदूरी कानूनों या मजबूत ट्रेड यूनियनों द्वारा)।

    सादृश्य: यदि कोई दुकान ₹100/किलो पर सेब नहीं बेच सकती है, तो वे कीमत ₹80 तक कम कर देते हैं। शास्त्रीय अर्थशास्त्री कहते हैं कि श्रम भी वही है: यदि लोग बेरोजगार हैं, तो उन्हें कम मजदूरी स्वीकार करनी चाहिए, और कंपनियां उन्हें काम पर रख लेंगी। यदि वे कम मजदूरी पर काम करने से इनकार करते हैं, तो वे स्वैच्छिक रूप से बेरोजगार हैं।

    समाधान: मजदूरी की कठोरता को दूर करें। न्यूनतम मजदूरी में कटौती करें और यूनियनों की शक्ति कम करें।

    2. कीनेसियन सिद्धांत (मांग बहुत कम है)

    मुख्य विचार: यह सिद्धांत (जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा) तर्क देता है कि बेरोजगारी अनैच्छिक है और बनी रह सकती है।

    बेरोजगारी का कारण: समस्या उच्च मजदूरी नहीं है; यह अर्थव्यवस्था में कुल मांग (कुल खर्च) की कमी है। कंपनियां अधिक श्रमिकों को काम पर नहीं रखेंगी यदि कोई उनके उत्पाद नहीं खरीद रहा है, भले ही मजदूरी कम हो।

    सादृश्य: एक रेस्तरां अधिक वेटरों को (कम वेतन पर भी) काम पर नहीं रखेगा यदि कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। समस्या वेटर का वेतन नहीं है; ग्राहकों की कमी है।

    समाधान: मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। यह राजकोषीय नीति (जैसे, सड़कों, स्कूलों पर सरकारी खर्च बढ़ाना) या मौद्रिक नीति (जैसे, RBI द्वारा उधार और खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरों में कटौती) के माध्यम से किया जाता है।

    तरलता जाल: एक ऐसी स्थिति जहां यह सिद्धांत विफल हो जाता है। ब्याज दरें पहले से ही शून्य हैं, लेकिन लोग खर्च करने से बहुत डरते हैं, इसलिए मौद्रिक नीति बेकार हो जाती है।

    3. बेरोजगारी की प्राकृतिक दर (आधुनिक दृष्टिकोण)

    यह सिद्धांत विचारों को जोड़ता है। यह स्वीकार करता है कि 'पूर्ण रोजगार' का मतलब 0% बेरोजगारी नहीं है।

    एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में भी, हमेशा कुछ स्तर की बेरोजगारी होगी:

    घर्षणात्मक बेरोजगारी: लोग अस्थायी रूप से नौकरियों के बीच होते हैं (जैसे, आप मुंबई में एक नौकरी के लिए दिल्ली में नौकरी छोड़ देते हैं)। यह स्वस्थ है।

    संरचनात्मक बेरोजगारी: श्रमिकों के पास मौजूद कौशल और कंपनियों को जिन कौशलों की आवश्यकता है, के बीच एक बेमेल (जैसे, सौर ऊर्जा में बदलाव के कारण कोयला खनिक बेरोजगार)।

    घर्षणात्मक + संरचनात्मक बेरोजगारी के इस न्यूनतम स्तर को 'प्राकृतिक दर' कहा जाता है।

    बेरोजगारी का शास्त्रीय बनाम कीनेसियन सिद्धांत
    विशेषताशास्त्रीय सिद्धांतकीनेसियन सिद्धांत
    मुख्य कारणमजदूरी बहुत अधिक है (मजदूरी कठोरता)कुल मांग बहुत कम है
    बेरोजगारी का प्रकारस्वैच्छिकअनैच्छिक
    समाधानकम मजदूरी, यूनियनों को हटानासरकारी खर्च बढ़ाना (राजकोषीय नीति)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • शास्त्रीय सिद्धांत: बेरोजगारी स्वैच्छिक है, उच्च मजदूरी के कारण होती है।
    • कीनेसियन सिद्धांत: बेरोजगारी अनैच्छिक है, कम मांग के कारण होती है।
    • बेरोजगारी की प्राकृतिक दर = घर्षणात्मक + संरचनात्मक बेरोजगारी।
    • तरलता जाल: एक कीनेसियन विचार जहां 0% ब्याज दरें मांग को बढ़ावा देने में विफल रहती हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • ये सिद्धांत सरकारी कार्रवाई का आधार प्रदान करते हैं। एक शास्त्रीय दृष्टिकोण न्यूनतम हस्तक्षेप का सुझाव देता है, जबकि कीनेसियन दृष्टिकोण मंदी के दौरान सक्रिय राजकोषीय/मौद्रिक नीति को उचित ठहराता है।
    • अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं 'प्राकृतिक दर' की अवधारणा को स्वीकार करती हैं और 'चक्रीय बेरोजगारी' (कीन्स के अनुसार, मंदी के कारण होने वाली बेरोजगारी) का प्रबंधन करने के लिए नीति का उपयोग करती हैं।

    रोजगारहीन वृद्धि

    रोजगारहीन वृद्धि एक आर्थिक घटना है जहाँ किसी देश की अर्थव्यवस्था (GDP) तो बढ़ती है, लेकिन पैदा होने वाली नई नौकरियों की संख्या बहुत कम या स्थिर रहती है। इसका मतलब है कि देश अमीर तो हो रहा है, लेकिन उसके नागरिकों को अधिक रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं।

    विरोधाभास: बिना नौकरियों के GDP कैसे बढ़ सकती है?

    GDP (सकल घरेलू उत्पाद) उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है। यह मूल्य दो कारणों से बढ़ सकता है:

    1. अधिक लोग काम कर रहे हैं (रोजगार वृद्धि)।

    2. उतने ही लोग अधिक उत्पादन कर रहे हैं (उत्पादकता वृद्धि)।

    रोजगारहीन वृद्धि तब होती है जब वृद्धि लगभग पूरी तरह से उत्पादकता वृद्धि के कारण होती है, न कि रोजगार वृद्धि के कारण।

    भारत में रोजगारहीन वृद्धि के कारण

    1. स्वचालन और प्रौद्योगिकी:

    कंपनियां कम श्रमिकों के साथ अधिक माल का उत्पादन करने के लिए नई तकनीक (जैसे रोबोट, AI, सॉफ्टवेयर) अपनाती हैं।

    सादृश्य: एक बैंक 100 नए ATM खोलता है, जो 1,000 कैशियर का काम करते हैं। बैंक की सेवा (GDP) बढ़ती है, लेकिन कैशियर की नौकरियां चली जाती हैं।

    2. पूंजी-गहन उद्योग:

    भारत की वृद्धि का नेतृत्व करने वाले क्षेत्र (जैसे आईटी, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, या पूंजी-माल विनिर्माण) अक्सर 'श्रम-गहन' (कई श्रमिकों का उपयोग) के बजाय 'पूंजी-गहन' (महंगी मशीनों का उपयोग) होते हैं।

    उदाहरण: एक विशाल तेल रिफाइनरी GDP में अरबों जोड़ सकती है लेकिन केवल कुछ हजार लोगों को रोजगार देती है। इसके विपरीत, एक कपड़ा या चमड़ा उद्योग (श्रम-गहन) हजारों को रोजगार देता है लेकिन GDP में कम जोड़ता है।

    3. कौशल बेमेल (संरचनात्मक बेरोजगारी):

    अर्थव्यवस्था नए रोजगार पैदा करती है, लेकिन वे उच्च-कौशल वाली नौकरियां होती हैं (जैसे, डेटा वैज्ञानिक, AI इंजीनियर)।

    अधिकांश बेरोजगार कार्यबल के पास कम या अलग कौशल होते हैं, इसलिए वे इन नई भूमिकाओं को नहीं भर सकते।

    4. वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा:

    विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए, भारतीय कंपनियों को लाभदायक बने रहने के लिए स्वचालन और लागत में कटौती (यानी, श्रम कम करना) करने के लिए मजबूर किया जाता है।

    भारत पर प्रभाव

    उच्च बेरोजगारी: सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद, भारत विशेष रूप से युवाओं के बीच उच्च बेरोजगारी दर का सामना करता है।

    बढ़ती असमानता: उच्च-कौशल वाले श्रमिकों (आईटी, वित्त में) की आय बढ़ती है, जबकि कम-कौशल वाले श्रमिक पीछे छूट जाते हैं, जिससे आय का अंतर बढ़ जाता है।

    सामाजिक अशांति: एक बड़ी, युवा आबादी के लिए नौकरी के अवसरों की कमी हताशा और सामाजिक अस्थिरता का कारण बन सकती है।

    आगे की राह

    श्रम-गहन क्षेत्रों पर ध्यान: कपड़ा, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और निर्माण जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना जो सभी कौशल स्तरों के लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं।

    कौशल विकास: कार्यबल के कौशल को नए उद्योगों की जरूरतों के साथ मिलाने के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण (जैसे स्किल इंडिया) को बड़े पैमाने पर बढ़ाना।

    MSMEs का समर्थन: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे बड़े रोजगार सृजक हैं और उन्हें ऋण और प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता है।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • रोजगारहीन वृद्धि: एक ऐसी स्थिति जहां GDP बढ़ता है, लेकिन रोजगार नहीं।
    • प्राथमिक कारण: स्वचालन और पूंजी-गहन क्षेत्रों (जैसे आईटी, दूरसंचार) के नेतृत्व में वृद्धि।
    • संरचनात्मक बेरोजगारी (कौशल बेमेल) में योगदान देता है।
    • भारत की 1991 के बाद की वृद्धि की प्रमुख आलोचना।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • रोजगारहीन वृद्धि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि यह जनसांख्यिकीय लाभांश को कमजोर करती है और असमानता को बढ़ावा देती है।
    • यह विरोधाभास उच्च-उत्पादकता, पूंजी-गहन क्षेत्रों द्वारा संचालित वृद्धि से उत्पन्न होता है, न कि कम-कौशल, श्रम-गहन विनिर्माण से।
    • नीतिगत समाधानों को केवल GDP आंकड़ों का पीछा करने से परे जाना चाहिए और इन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: 1) श्रम-गहन क्षेत्रों (कपड़ा, पर्यटन) को बढ़ावा देना, 2) बड़े पैमाने पर कौशल विकास, और 3) MSMEs का समर्थन करना।

    बेवरिज वक्र

    बेवरिज वक्र अर्थशास्त्र में उपयोग किया जाने वाला एक ग्राफिकल उपकरण है जो बेरोजगारी दर और नौकरी रिक्ति दर के बीच उलटा संबंध दिखाता है। जब बेरोजगारी अधिक होती है, तो नौकरी की रिक्तियां कम होती हैं (मंदी), और जब बेरोजगारी कम होती है, तो नौकरी की रिक्तियां अधिक होती हैं (तेजी)।

    बेवरिज वक्र को समझना

    ब्रिटिश अर्थशास्त्री विलियम बेवरिज द्वारा विकसित।

    यह एक ग्राफ पर दो प्रमुख चीजों को प्लॉट करता है:

    X-अक्ष (क्षैतिज): बेरोजगारी दर (नौकरी की तलाश कर रहे लोगों का प्रतिशत)।

    Y-अक्ष (ऊर्ध्वाधर): नौकरी रिक्ति दर (उपलब्ध या खुली नौकरियों का प्रतिशत)।

    संबंध (वक्र के साथ चलना)

    उच्च बेरोजगारी, कम रिक्तियां (नीचे-दाएं): यह मंदी के दौरान होता है। बहुत से लोग बेरोजगार हैं, और कंपनियां काम पर नहीं रख रही हैं।

    कम बेरोजगारी, उच्च रिक्तियां (ऊपर-बाएं): यह आर्थिक तेजी के दौरान होता है। अधिकांश लोगों के पास नौकरियां हैं, और कंपनियां अधिक श्रमिकों को काम पर रखने की सख्त कोशिश कर रही हैं, जिससे कई रिक्तियां खुल जाती हैं।

    वक्र में 'शिफ्ट' का क्या मतलब है

    वक्र की स्थिति ही हमें श्रम बाजार की दक्षता के बारे में बताती है।

    बाहरी/दाहिनी ओर शिफ्ट (अकुशल): यह बुरा है। इसका मतलब है कि बेरोजगारी और रिक्तियां दोनों एक ही समय में अधिक हैं। यह एक संरचनात्मक बेमेल का संकेत देता है। नौकरियां उपलब्ध हैं, और लोग तलाश कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास सही कौशल नहीं है, या वे गलत जगह पर रहते हैं। यह उच्च संरचनात्मक बेरोजगारी को इंगित करता है।

    भीतरी/बाईं ओर शिफ्ट (कुशल): यह अच्छा है। इसका मतलब है कि श्रम बाजार अच्छी तरह से काम कर रहा है। नौकरियां जल्दी भर जाती हैं, और रिक्तियां बहुत अधिक न होने पर भी बेरोजगारी कम रहती है।

    प्रासंगिकता

    यह नीति निर्माताओं को चक्रीय बेरोजगारी (मंदी/तेजी के कारण वक्र के साथ चलना) और संरचनात्मक बेरोजगारी (वक्र का बाहर की ओर शिफ्ट होना) के बीच अंतर करने में मदद करता है।

    यदि मंदी (नीचे-दाएं) के कारण बेरोजगारी अधिक है, तो समाधान मांग को बढ़ावा देना है (कीनेसियन नीति)।

    यदि बेरोजगारी अधिक है और रिक्तियां भी अधिक हैं (बाहरी शिफ्ट), तो समाधान कौशल विकास और श्रम गतिशीलता में सुधार करना है (संरचनात्मक नीति)।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • बेवरिज वक्र बेरोजगारी और नौकरी रिक्तियों के बीच उलटा संबंध दिखाता है।
    • उच्च बेरोजगारी = कम रिक्तियां (मंदी)।
    • कम बेरोजगारी = उच्च रिक्तियां (तेजी)।
    • वक्र का बाहरी शिफ्ट संरचनात्मक बेरोजगारी (कौशल बेमेल) को इंगित करता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • बेवरिज वक्र श्रम बाजार के लिए एक नैदानिक उपकरण है, जो चक्रीय और संरचनात्मक मुद्दों के बीच अंतर करने में मदद करता है।
    • दाईं ओर एक शिफ्ट (रिक्तियों के किसी भी दिए गए स्तर के लिए उच्च बेरोजगारी) का तात्पर्य है कि श्रम बाजार श्रमिकों को नौकरियों से मिलाने में कम कुशल हो रहा है।
    • दाईं ओर शिफ्ट से निपटने के लिए नीतियों में कौशल विकास (जैसे, स्किल इंडिया), सूचना प्रवाह में सुधार (जॉब पोर्टल), और श्रम गतिशीलता को बढ़ाना शामिल है।

    पूर्ण रोजगार

    पूर्ण रोजगार का मतलब शून्य प्रतिशत (0%) बेरोजगारी नहीं है। यह एक स्थिर आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है जहाँ हर कोई जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार और सक्षम है, उसे नौकरी मिल सकती है। इस स्तर में अभी भी घर्षणात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी की 'प्राकृतिक' मात्रा शामिल होती है।

    0% बेरोजगारी असंभव (और अवांछनीय) क्यों है?

    एक गतिशील, स्वस्थ अर्थव्यवस्था में, कुछ बेरोजगारी अपरिहार्य है:

    1. घर्षणात्मक बेरोजगारी: लोग हमेशा नौकरियों, स्थानों के बीच आ-जा रहे हैं, या कार्यबल में प्रवेश कर रहे हैं (जैसे, नए स्नातक अपनी पहली नौकरी की तलाश में, या कोई बेहतर नौकरी खोजने के लिए नौकरी छोड़ रहा है)। यह अस्थायी बेरोजगारी स्वस्थ है।

    2. संरचनात्मक बेरोजगारी: अर्थव्यवस्था हमेशा बदल रही है। कुछ उद्योग घटते हैं (जैसे, कोयला खनन) जबकि अन्य बढ़ते हैं (जैसे, सौर पैनल निर्माण)। यह पुराने कौशलों और नई नौकरी की आवश्यकताओं के बीच एक बेमेल पैदा करता है।

    पूर्ण रोजगार को परिभाषित करना

    पूर्ण रोजगार तब प्राप्त होता है जब शेष केवल बेरोजगारी घर्षणात्मक और संरचनात्मक होती है।

    इसका मतलब है कि चक्रीय बेरोजगारी (मंदी या मांग की कमी के कारण बेरोजगारी) शून्य है।

    इस अवस्था में मौजूद बेरोजगारी दर को 'बेरोजगारी की प्राकृतिक दर' कहा जाता है।

    यह प्राकृतिक दर 0% नहीं है; अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए, यह आमतौर पर 4-5% के आसपास अनुमानित है।

    NAIRU: मुद्रास्फीति लिंक

    पूर्ण रोजगार की अवधारणा मुद्रास्फीति से निकटता से जुड़ी हुई है।

    NAIRU (बेरोजगारी की गैर-त्वरित मुद्रास्फीति दर) प्राकृतिक दर के लिए एक और शब्द है।

    यदि बेरोजगारी इस प्राकृतिक दर से नीचे गिरती है (जैसे, 2% तक), तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था 'ओवरहीटिंग' है। कंपनियां श्रमिकों के लिए बेताब हो जाती हैं और मजदूरी बढ़ाती हैं। इससे मुद्रास्फीति तेज होती है।

    यदि बेरोजगारी इस दर से ऊपर है (जैसे, 8%), तो अर्थव्यवस्था में सुस्ती है, और मुद्रास्फीति में गिरावट आती है।

    इसलिए, केंद्रीय बैंकों (जैसे RBI) का लक्ष्य अक्सर उच्च मुद्रास्फीति को ट्रिगर किए बिना न्यूनतम संभव बेरोजगारी दर प्राप्त करना होता है (यानी, NAIRU पर काम करना)।

    कीन्स बनाम शास्त्रीय दृष्टिकोण

    शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अर्थव्यवस्था हमेशा अपने आप पूर्ण रोजगार पर लौट आएगी।

    जॉन मेनार्ड कीन्स ने तर्क दिया कि एक अर्थव्यवस्था उच्च अनैच्छिक बेरोजगारी (पूर्ण रोजगार से नीचे) की स्थिति में 'फंस' सकती है और मांग को बढ़ावा देने और पूर्ण रोजगार तक पहुंचने के लिए सरकारी हस्तक्षेप (राजकोषीय नीति) की आवश्यकता होती है।

    पूर्ण रोजगार बनाम 0% बेरोजगारी
    अवधारणाबेरोजगारी स्तरमौजूद बेरोजगारी के प्रकार
    0% बेरोजगारी (सैद्धांतिक)0%कोई नहीं
    पूर्ण रोजगार (व्यावहारिक)> 0% (जैसे, 4-5%)केवल घर्षणात्मक और संरचनात्मक

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • पूर्ण रोजगार का मतलब 0% बेरोजगारी नहीं है।
    • इसका मतलब शून्य चक्रीय बेरोजगारी है।
    • इसमें केवल घर्षणात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी शामिल है।
    • इस स्तर पर बेरोजगारी दर को बेरोजगारी की प्राकृतिक दर या NAIRU कहा जाता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • पूर्ण रोजगार (यानी, प्राकृतिक दर) प्राप्त करना व्यापक आर्थिक नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है।
    • यह रोजगार के अधिकतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है जिसे एक अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति को तेज किए बिना बनाए रख सकती है।
    • कीनेसियन सिद्धांत यह मानता है कि पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है, जबकि शास्त्रीय सिद्धांत मजदूरी के लचीलेपन पर निर्भर करता है।

    भारतीय अर्थव्यवस्था: सभी अध्याय

    1. अर्थशास्त्र का परिचय
    2. राष्ट्रीय आय
    3. समावेशी विकास
    4. मुद्रास्फीति
    5. मुद्रा
    6. बैंकिंग
    7. मौद्रिक नीति
    8. निवेश मॉडल
    9. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
    10. कराधान
    11. बजट एवं राजकोषीय नीति
    12. वित्तीय बाजार
    13. बाह्य क्षेत्र
    14. उद्योग
    15. भारत में भूमि सुधार
    16. गरीबी, भूख एवं असमानता
    17. भारत में नियोजन
    18. बेरोज़गारी

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