भारतीय अर्थव्यवस्था · UPSC नोट्स (हिंदी में)
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग — भारतीय अर्थव्यवस्था नोट्स
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 15 विषय.
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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कच्चे कृषि उत्पादों (अनाज, फल, सब्जियाँ, दूध, मांस आदि) को भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक तरीकों से खाने योग्य, पैक या रेडी-टू-ईट खाद्य पदार्थों में बदलता है। यह कृषि और उद्योग को जोड़ता है, रोजगार पैदा करता है, खाद्य बर्बादी कम करता है और निर्यात में योगदान देता है।
अवलोकन
खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ है कच्चे कृषि उत्पादों या पशुधन को खाने योग्य भोजन में बदलना। यह साधारण हो सकता है, जैसे गेहूँ को आटे में पीसना, या उन्नत हो सकता है, जैसे कारखानों में इंस्टेंट नूडल्स बनाना।
भारत में इस क्षेत्र का संचालन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) करता है।
यह भारत की वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है क्योंकि यह जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को बचाता है, फसलों का मूल्य बढ़ाता है, रोजगार देता है और किसानों की आय बढ़ाता है।
वृद्धि दर: FY21 तक पिछले पाँच वर्षों में यह क्षेत्र औसतन 8.3% की दर से बढ़ा, जो केवल कृषि से अधिक था।
निर्यात: 2021-22 में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ भारत के कुल निर्यात का लगभग 10.9% रहे।
भारत में स्थिति और भूमिका
GDP योगदान: 2020-21 में, खाद्य प्रसंस्करण का योगदान विनिर्माण GVA में 10.54% और कृषि GVA में 11.57% था।
रोजगार: पंजीकृत इकाइयों में लगभग 20.32 लाख लोग कार्यरत थे और अपंजीकृत इकाइयों (छोटे उद्योगों) में 51.11 लाख लोग (2019-20)। कुल मिलाकर 70 लाख से अधिक लोग इस क्षेत्र पर निर्भर हैं।
कड़ी: यह किसानों (उत्पादक) और उद्योगों (प्रसंस्करण, निर्यातक) को जोड़ता है।
खाद्य प्रसंस्करण की तकनीकें
प्राथमिक प्रसंस्करण: पहला कदम – कच्चे उत्पादों को खाने योग्य बनाना (जैसे अनाज सुखाना, गेहूँ को आटा बनाना, मूंगफली छीलना, मांस काटना)।
द्वितीयक प्रसंस्करण: इन वस्तुओं को भोजन उत्पादों में बदलना (जैसे रोटी बनाना, दही या पनीर बनाना, वाइन/बीयर तैयार करना)।
तृतीयक प्रसंस्करण: बड़े पैमाने पर तैयार-खाद्य या पैक किए गए भोजन का औद्योगिक उत्पादन (जैसे इंस्टेंट नूडल्स, बिस्कुट, पिज्ज़ा, हवाई जहाज़ का भोजन)।
महत्व
खाद्य बर्बादी को कम करता है।
मूल्यवर्धन: कच्चा आम (₹20) अचार में बदलकर ₹200 में बिक सकता है।
किसानों की आय बढ़ाता है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में रोजगार उत्पन्न करता है।
निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन को समर्थन देता है।
उपभोक्ताओं के लिए सुविधा और पोषण प्रदान करता है।
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| वृद्धि दर (FY15–21) | प्रति वर्ष 8.3% |
| विनिर्माण GVA में योगदान | 10.54% (2020-21) |
| कृषि GVA में योगदान | 11.57% (2020-21) |
| रोजगार (पंजीकृत क्षेत्र) | 20.32 लाख लोग |
| रोजगार (अपंजीकृत क्षेत्र) | 51.11 लाख लोग |
| निर्यात में हिस्सा | भारत के कुल निर्यात का 10.9% (2021-22) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का संचालन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) करता है।
- यह क्षेत्र कृषि से तेज़ बढ़ा – 8.3% बनाम 4.87% (2015-21)।
- प्रसंस्करण के तीन स्तर: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक।
- भारत का प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात = कुल निर्यात का 10.9% (2021-22)।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- खाद्य प्रसंस्करण कृषि और उद्योग के बीच अहम कड़ी है, यह बर्बादी को कम करता है और मूल्यवर्धन करता है।
- यह GDP और रोजगार (70 लाख+ नौकरियाँ) में बड़ा योगदान देता है।
- प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रसंस्करण इस क्षेत्र की रीढ़ हैं।
- यह पोषण सुधारता है, सुविधा देता है, निर्यात बढ़ाता है और किसानों का समर्थन करता है।
- चुनौतियाँ: खराब भंडारण, अधोसंरचना की कमी और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की बर्बादी।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला भोजन की यात्रा है, जो खेतों से शुरू होकर उपभोक्ताओं तक पहुँचती है। इसमें किसान (आपूर्तिकर्ता), प्रसंस्करण कंपनियाँ (निर्माता) और वितरण नेटवर्क (खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, निर्यातक) शामिल होते हैं। हर चरण भोजन का मूल्य बढ़ाता है और सुनिश्चित करता है कि खाना सुरक्षित और कुशलता से लोगों तक पहुँचे।

आपूर्ति श्रृंखला क्या है?
आपूर्ति श्रृंखला वह नेटवर्क है जो भोजन की यात्रा को खेत से उपभोक्ता तक जोड़ता है।
इसमें सभी चरण शामिल होते हैं – कच्चा माल (खेत) → प्रसंस्करण (कारख़ाना) → भंडारण व परिवहन → खुदरा और निर्यात → उपभोक्ता।
खाद्य प्रसंस्करण आपूर्ति श्रृंखला के चरण
आपूर्तिकर्ता (किसान): अनाज, फल, सब्ज़ियाँ, दूध, मांस आदि जैसे कच्चे उत्पाद उपलब्ध कराते हैं।
कंपनियाँ (प्रसंस्करण इकाइयाँ): कारखाने जो कच्चे खाद्य पदार्थों को पैकेज्ड और मूल्यवर्धित उत्पादों (जैसे आटा, बिस्कुट, जूस, अचार) में बदलते हैं।
वितरण नेटवर्क: खुदरा दुकानें, सुपरमार्केट, थोक विक्रेता, ई-कॉमर्स और निर्यातक ग्राहकों तक उत्पाद पहुँचाते हैं।
भारत के लिए खाद्य प्रसंस्करण का महत्व
खाद्य बर्बादी कम करना: अतिरिक्त और अपूर्ण फसलों को प्रोसेस करके बर्बादी रोकी जाती है। उदाहरण: नीति आयोग ने अनुमान लगाया कि भारत में हर साल लगभग ₹90,000 करोड़ का फसलोपरांत नुकसान होता है।
अधोसंरचना का विकास: कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और परिवहन साधन हर स्तर पर बर्बादी घटाते हैं।
खाद्य संरक्षण: फ्रीजिंग, कैनिंग, सुखाने जैसी तकनीकें नाशवान वस्तुओं की आयु बढ़ाती हैं।
कुपोषण से निपटना: प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में विटामिन और खनिज मिलाकर पोषण स्तर सुधारा जा सकता है।
निर्यात को बढ़ावा: प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जन बढ़ाता है और वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत करता है।
रोजगार सृजन: किसान, कारख़ाना कर्मचारी, परिवहनकर्मी, दुकानदार और निर्यातकों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार देता है।
फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन: प्रोसेसिंग उद्योग की मांग किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने के लिए प्रेरित करती है (जैसे फल, सब्ज़ियाँ, दलहन, तिलहन)।
| चरण | भूमिका |
|---|---|
| किसान (आपूर्तिकर्ता) | कच्ची फसलें, दूध, मांस, फल, सब्ज़ियाँ उपलब्ध कराना। |
| प्रसंस्करण कंपनियाँ | कच्चे माल को खाने योग्य पैकेज्ड उत्पादों में बदलना। |
| वितरण नेटवर्क | खुदरा विक्रेता, सुपरमार्केट, निर्यातक उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं। |
| पहलू | लाभ |
|---|---|
| खाद्य बर्बादी में कमी | भारत में सालाना ₹90,000 करोड़ का नुकसान घटता है। |
| अधोसंरचना | बेहतर भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण से बर्बादी घटती है। |
| पोषण | फोर्टिफिकेशन से कुपोषण घटाने में मदद। |
| निर्यात | वैश्विक खाद्य व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाता है। |
| रोजगार | लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देता है। |
| फसल विविधीकरण | किसानों को विविध फसलें उगाने के लिए प्रेरित करता है। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भारत में फसलोपरांत नुकसान लगभग ₹90,000 करोड़ सालाना है (नीति आयोग)।
- आपूर्ति श्रृंखला के 3 चरण: किसान → प्रसंस्करण → वितरण।
- खाद्य प्रसंस्करण बर्बादी कम करता है और मूल्य जोड़ता है (आम → अचार)।
- निर्यात, रोजगार और कुपोषण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- खाद्य आपूर्ति श्रृंखला कृषि को उपभोक्ताओं से जोड़ती है।
- यह बर्बादी घटाती है, मूल्य जोड़ती है और किसानों व उद्योगों का समर्थन करती है।
- रोजगार सृजन इस क्षेत्र का अहम परिणाम है।
- फोर्टिफाइड भोजन भारत में कुपोषण से निपटने में मदद करता है।
- चुनौतियाँ: अधोसंरचना की कमी, कोल्ड स्टोरेज की कमी और अधिक खाद्य बर्बादी।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वृद्धि के प्रमुख कारक
भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इसमें जनसांख्यिकीय लाभ, बढ़ती आय, सरकारी समर्थन, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और एग्री-टेक का योगदान है। ये सभी कारक मांग को नया रूप दे रहे हैं, दक्षता बढ़ा रहे हैं और निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं।
1. जनसांख्यिकीय लाभ (Demographic Dividend)
भारत की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है।
बढ़ती आय और शहरीकरण के कारण लोग घर का बना खाना छोड़कर प्रोसेस्ड और रेडी-टू-ईट खाद्य पदार्थों की ओर जा रहे हैं।
उदाहरण: भारत का प्रोसेस्ड फूड बाजार 2019-20 में 263 अरब अमेरिकी डॉलर का था और 2025 तक 470 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
2. डिजिटल क्रांति – खेत से थाली तक
डिजिटलाइजेशन ने किसानों को सीधे प्रोसेसिंग कंपनियों और खुदरा विक्रेताओं से जोड़ दिया है।
उदाहरण: निंजाकार्ट (Ninjacart) किसानों को सीधे व्यवसायों से जोड़ता है, जिससे बिचौलियों की जरूरत घटती है और बर्बादी कम होती है।
डिजिटल इंडिया जैसी पहल रियल-टाइम ट्रैकिंग, ई-कॉमर्स और पारदर्शी मूल्य निर्धारण संभव बना रही हैं।
3. सरकारी नीतियों का योगदान
सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्राथमिकता दी है।
उदाहरण: 2021 में लॉन्च की गई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLISFPI) के तहत ₹10,900 करोड़ आवंटित किए गए।
100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) स्वचालित मार्ग से अनुमति है, जिससे विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने का अवसर मिला है।
4. नवाचार से सफलता
कंपनियाँ उपभोक्ता की बदलती जरूरतों के हिसाब से स्वास्थ्यवर्धक और सुविधाजनक उत्पाद लॉन्च कर रही हैं।
उदाहरण: ITC का 'Farmland' ब्रांड संरक्षक-मुक्त (Preservative-free) और न्यूनतम प्रसंस्कृत जमे हुए खाद्य उत्पाद पेश करता है, जिसकी FY 2023-24 में तेज़ वृद्धि हुई।
5. एग्री-टेक का योगदान
एग्री-टेक स्टार्टअप्स AI, IoT और सैटेलाइट मॉनिटरिंग का उपयोग करके कृषि को आधुनिक बना रहे हैं।
उदाहरण: CropIn AI और सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके फसल की पैदावार और गुणवत्ता सुधारता है, जिससे प्रोसेसिंग कंपनियों को उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा माल लगातार मिल सके।
केवल 2023 में ही एग्री-टेक स्टार्टअप्स ने 706 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की फंडिंग जुटाई।
| कारक | व्याख्या |
|---|---|
| जनसांख्यिकीय लाभ | युवा आबादी, शहरीकरण और बढ़ती आय प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ाते हैं। |
| डिजिटल क्रांति | तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म किसानों को सीधे व्यवसायों से जोड़ते हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका घटती है। |
| सरकारी नीतियाँ | PLISFPI जैसी योजनाएँ और 100% FDI निवेश और निर्यात को बढ़ावा देती हैं। |
| नवाचार | स्वास्थ्यवर्धक और सुविधाजनक नए उत्पाद उपभोक्ताओं की पसंद बदल रहे हैं। |
| एग्री-टेक | AI और डिजिटल साधन फसल की गुणवत्ता और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता सुधारते हैं। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भारत का प्रोसेस्ड फूड बाजार 2025 तक 470 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान।
- Ninjacart एक बड़ा डिजिटल सप्लाई चेन प्लेटफ़ॉर्म है।
- PLISFPI योजना 2021 में ₹10,900 करोड़ के साथ शुरू हुई।
- 2023 में एग्री-टेक स्टार्टअप्स ने 706 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- जनसांख्यिकीय लाभ और बढ़ती आय भारत में खाद्य मांग के पैटर्न को बदल रहे हैं।
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता बढ़ा रहे हैं और बर्बादी घटा रहे हैं।
- PLISFPI और 100% FDI जैसी सरकारी प्रोत्साहन योजनाएँ वैश्विक निवेश आकर्षित कर रही हैं।
- नवाचार उपभोक्ता की नई पसंद (स्वास्थ्य, सुविधा) को पूरा कर रहे हैं।
- एग्री-टेक गुणवत्ता वाली आपूर्ति सुनिश्चित कर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मज़बूत कर रहा है।
भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की निर्यात क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा
भारत दुनिया भर में 10,000 से अधिक उत्पाद निर्यात करता है, जिसमें खाद्य और कृषि उत्पाद कुल निर्यात का लगभग 11% हिस्सा हैं। भारत के कृषि निर्यात 2022-23 में 52.5 बिलियन रहे और 2030 तक 100 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है। प्रमुख निर्यात वस्तुओं में चावल, चीनी, मसाले और समुद्री उत्पाद शामिल हैं।
भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात क्षमता
भारत दुनिया का 18वां सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसकी वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी लगभग 1.8% है।
खाद्य और कृषि उत्पाद भारत के कुल निर्यात का लगभग 11% हिस्सा बनाते हैं।
कृषि निर्यात 2022-23 में 52.5 बिलियन रहे, जो 2021-22 के 50.21 बिलियन से अधिक है।
सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक इसे लगभग दोगुना करके 100 बिलियन तक पहुँचाया जाए।
प्रमुख निर्यात उत्पाद: बासमती और गैर-बासमती चावल, चीनी, मसाले, तेल खली (कुल कृषि निर्यात का 51.5%)।
अन्य निर्यात: कॉफी, चाय, तंबाकू, फल, जूस, सब्जियाँ, डेयरी उत्पाद, जीवित पशु, भैंस का मांस, समुद्री उत्पाद।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा में चुनौतियाँ
1. विखंडित आपूर्ति श्रृंखला
भारत के 86% किसान छोटे और सीमांत हैं, जिससे उत्पादन एकत्र करना कठिन होता है।
किसानों को उनके उत्पाद का केवल 30-35% मूल्य मिलता है, जबकि विकसित देशों में यह 65-70% होता है।
2. जटिल नियमावली
एफएसएसएआई, एपीडा, बीआईएस और राज्य एजेंसियों जैसे कई निकायों के कारण नियम जटिल और ओवरलैपिंग हैं।
इससे निर्यातकों और छोटे प्रोसेसर्स को कठिनाई होती है।
3. अवसंरचना की कमी
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक है, फिर भी 25-30% उत्पाद हर साल बर्बाद हो जाता है।
कारण: कोल्ड चेन, भंडारण और परिवहन सुविधाओं की कमी।
4. कौशल की कमी
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के केवल 3% श्रमिकों को औपचारिक प्रशिक्षण मिला है।
उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग की कमी के कारण कुशल श्रमिकों की भारी कमी है।
5. गुणवत्ता मानक की समस्या
गुणवत्ता असंगत है और एफएसएसएआई मानकों का सही से पालन नहीं होता।
छोटे प्रोसेसर्स वैश्विक गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर पाते।
आगे का रास्ता
स्मार्ट तकनीकों (IoT, AI, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन) का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ानी और बर्बादी कम करनी चाहिए।
बागवानी और पशु उत्पादों पर ध्यान देना चाहिए—भारत को 2047 तक कम से कम 5 क्षेत्रों (फल-सब्जियाँ, मछली और समुद्री भोजन, मांस, डेयरी, पोल्ट्री और अंडे) में वैश्विक नेता बनने का लक्ष्य रखना चाहिए।
खाद्य तकनीक, सुरक्षा और प्रसंस्करण पद्धतियों में प्रशिक्षित पेशेवरों की संख्या बढ़ानी चाहिए।
पैकेजिंग और लेबलिंग में स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों को सुधारना और खाद्य सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करना जरूरी है।
मोटे अनाज (जैसे बाजरा) को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यह पोषक तत्वों से भरपूर हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है।
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| वैश्विक रैंक | दुनिया का 18वां सबसे बड़ा निर्यातक (1.8% हिस्सा) |
| कृषि निर्यात मूल्य 2022-23 | 52.5 बिलियन |
| 2030 तक लक्ष्य | 100 बिलियन |
| शीर्ष उत्पाद | चावल, चीनी, मसाले, तेल खली (51.5% हिस्सा) |
| अन्य निर्यात | कॉफी, चाय, तंबाकू, फल, सब्जियाँ, डेयरी, मांस, समुद्री उत्पाद |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भारत के कृषि निर्यात 2022-23: 52.5 बिलियन।
- खाद्य उत्पाद भारत के कुल निर्यात का लगभग 11%।
- शीर्ष निर्यात: चावल, चीनी, मसाले, तेल खली।
- लक्ष्य: 2030 तक 100 बिलियन कृषि निर्यात।
- भारत में 25-30% फल-सब्जियाँ कोल्ड चेन की कमी से खराब होती हैं।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- भारत के पास 52.5 बिलियन कृषि निर्यात और 2030 तक 100 बिलियन का लक्ष्य है।
- विखंडित आपूर्ति श्रृंखला, कोल्ड चेन की कमी और जटिल नियम वैश्विक प्रतिस्पर्धा घटाते हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के केवल 3% श्रमिकों को औपचारिक प्रशिक्षण है—कौशल की भारी कमी है।
- स्मार्ट तकनीक, कुशल मानव संसाधन और बेहतर नियम भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत कर सकते हैं।
- बाजरा जैसे मोटे अनाज भविष्य में बड़े निर्यात अवसर प्रस्तुत करते हैं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए सरकारी नीतियाँ और उपाय
भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मजबूत करने के लिए कई मिशन, योजनाएँ और सुधार शुरू किए हैं। इनका उद्देश्य विकेंद्रीकरण, निवेश (FDI) को बढ़ावा देना, अवसंरचना विकास, सुरक्षा मानक और सूक्ष्म उद्यमों का औपचारिकीकरण है।
राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (NMFP)
2012 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया।
उद्देश्य: राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मिशन बनाकर खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं के कार्यान्वयन का विकेंद्रीकरण।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना बनाने, निगरानी और नीति कार्यान्वयन में बड़ा रोल दिया गया।
मंत्रालय की पहुँच बढ़ी और योजनाओं की निगरानी बेहतर हुई।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पहल
खाद्य विपणन और प्रसंस्करण में 100% FDI स्वत: मार्ग से अनुमति।
उद्देश्य: विदेशी पूंजी लाकर आपूर्ति श्रृंखला और ई-कॉमर्स को मजबूत करना।
FSSAI: 59 प्रयोगशालाओं के उन्नयन और 62 मोबाइल लैब स्थापित करने के लिए ₹482 करोड़ का निवेश।
अंतर्राष्ट्रीय मानक: इंडियन काउंसिल फॉर फर्टिलाइज़र एंड न्यूट्रिएंट रिसर्च (ICFNR) खाद्य सुरक्षा के लिए वैश्विक मानकों को अपनाएगा।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण औपचारिकीकरण योजना (PMFME)
2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू हुई।
उद्देश्य: असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना।
लक्ष्य: 2 लाख इकाइयों का उन्नयन/स्थापना वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता से।
ODOP (एक जिला एक उत्पाद) दृष्टिकोण: जिला-विशेष उत्पादों का प्रचार, ब्रांडिंग और विपणन।
प्रगति: दिसंबर 2022 तक ₹1402.6 करोड़ मूल्य के 15,095 ऋण स्वीकृत; 713 जिलों और 137 उत्पादों की पहचान।
| पहल | वर्ष | उद्देश्य |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (NMFP) | 2012 | योजनाओं का विकेंद्रीकरण; राज्य और जिलों की भूमिका |
| खाद्य क्षेत्र में FDI | 2016 से उदारीकरण | 100% FDI स्वत: मार्ग से; आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करना |
| PMFME योजना | 2020 | सूक्ष्म इकाइयों का औपचारिकीकरण; ODOP दृष्टिकोण; 2 लाख इकाइयों को समर्थन |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- NMFP 2012 में शुरू हुआ, उद्देश्य: खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं का विकेंद्रीकरण।
- खाद्य प्रसंस्करण और रिटेल में 100% FDI स्वत: मार्ग से अनुमति।
- FSSAI ने ₹482 करोड़ प्रयोगशालाओं और मोबाइल लैब्स पर निवेश किए।
- PMFME 2020 में आत्मनिर्भर भारत के तहत ODOP दृष्टिकोण के साथ शुरू हुआ।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सरकारी पहलें NMFP के जरिए खाद्य प्रसंस्करण का विकेंद्रीकरण करती हैं और राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ाती हैं।
- 100% FDI नीति वैश्विक निवेश को आकर्षित करती है और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करती है।
- PMFME असंगठित सूक्ष्म इकाइयों का औपचारिकीकरण करता है और ODOP ब्रांडिंग को बढ़ावा देता है।
- FSSAI की प्रयोगशालाओं का उन्नयन निर्यात क्षमता और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करता है।
- ये सभी नीतियाँ क्षेत्र का आधुनिकीकरण, अपव्यय में कमी और रोजगार वृद्धि सुनिश्चित करती हैं।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) को 2017 में मंजूरी मिली। इसका उद्देश्य आधुनिक अवसंरचना बनाना, खाद्य अपव्यय को कम करना और खेत से खुदरा तक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। दिसंबर 2022 तक 677 परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी थीं।
PMKSY के उद्देश्य
खाद्य प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए आधुनिक अवसंरचना का निर्माण।
किसानों, सहकारी समितियों, उद्यमियों और निवेशकों को कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और पैकेजिंग जैसी सुविधाएँ प्रदान करना।
कृषि क्षेत्रों के पास खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहन, ताकि परिवहन लागत और फसल कटाई के बाद का नुकसान घटे।
सरकारी अनुदान: स्वीकृत परियोजना लागत का 35% (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 50%)।
योजना के अंतर्गत उप-योजनाएँ
1. मेगा फूड पार्क
प्रति परियोजना ₹50 करोड़ तक की वित्तीय सहायता।
फूड प्रोसेसर और व्यवसायों के लिए आधुनिक सुविधाएँ।
लाभ: रोजगार सृजन, सेवाओं में सुधार, और प्रसंस्करण लागत में कमी।
2. कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना
खेत से उपभोक्ता तक बिना बाधा वाली कोल्ड चेन।
नाशवान वस्तुओं जैसे फल, सब्ज़ियाँ, डेयरी, मछली और मांस के संरक्षण में मदद।
3. खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार
नए प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन और मौजूदा का विस्तार।
मूल्य संवर्धन, शेल्फ-लाइफ में सुधार और अपव्यय में कमी।
4. एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर हेतु अवसंरचना
उत्पादन क्षेत्रों के पास क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण।
सामूहिक उद्यमिता को प्रोत्साहन और साझा अवसंरचना।
5. बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण
आपूर्ति श्रृंखला की खामियों को दूर करना।
किसानों और प्रसंस्करण उद्योगों के बीच मजबूत संबंध।
6. खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना
गुणवत्ता निगरानी और परीक्षण प्रणाली का निर्माण।
उपभोक्ता सुरक्षा और निर्यात क्षमता में वृद्धि।
7. मानव संसाधन और संस्थान
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा।
फोकस: उत्पाद और प्रक्रिया विकास, कुशल तकनीक और बेहतर पैकेजिंग।
| योजना | उद्देश्य/लाभ |
|---|---|
| मेगा फूड पार्क | ₹50 करोड़ सहायता; रोजगार; साझा सुविधाएँ |
| कोल्ड चेन अवसंरचना | खेत से उपभोक्ता तक ठंडी श्रृंखला |
| यूनिट योजना | क्षमता विस्तार; अपव्यय में कमी |
| एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर | उत्पादन क्षेत्रों के पास क्लस्टर मॉडल |
| बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज | किसानों और बाज़ार का बेहतर जुड़ाव |
| खाद्य सुरक्षा अवसंरचना | गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी |
| मानव संसाधन व R&D | कुशल तकनीक और पैकेजिंग |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- PMKSY 2017 में स्वीकृत; पूरा नाम: Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters।
- परियोजना लागत पर 35% अनुदान (पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों में 50%)।
- मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, एग्रो-क्लस्टर और R&D शामिल।
- दिसंबर 2022 तक 677 परियोजनाएँ पूरी।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- PMKSY कई योजनाओं को एक साथ जोड़ता है ताकि खाद्य अपव्यय कम हो और वैल्यू चेन मजबूत हो।
- मेगा फूड पार्क और कोल्ड चेन अवसंरचना दक्षता और लॉजिस्टिक्स सुधारते हैं।
- क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण उत्पादन क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है।
- खाद्य सुरक्षा और R&D से उच्च गुणवत्ता और नवाचार सुनिश्चित होता है।
- किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को समर्थन देने वाली योजनाएँ
भारत ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मजबूत करने, अपव्यय को कम करने, निर्यात बढ़ाने और किसानों की आय सुधारने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI), ऑपरेशन ग्रीन्स, ग्राम समृद्धि योजना, ट्राइफूड प्रोजेक्ट और नाबार्ड फूड प्रोसेसिंग फंड जैसी कई योजनाएँ शुरू की हैं।
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI)
मार्च 2022 में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहित करना और वैश्विक फूड चैंपियंस बनाना है।
मुख्य क्षेत्र: समुद्री उत्पाद, प्रसंस्कृत फल व सब्ज़ियाँ, रेडी-टू-ईट / रेडी-टू-कुक उत्पाद।
चरण-I: 149 आवेदन स्वीकृत; चरण-II: 33 आवेदन (जैविक व बाजरा उत्पादों पर)।
₹800 करोड़ का विशेष बाजरा PLI भी शुरू किया गया।
उद्देश्य:
वैश्विक फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस बनाना।
भारतीय ब्रांडों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना।
किसानों के उत्पादों को लाभकारी मूल्य दिलाना।
ऑफ-फार्म रोजगार सृजन।
ऑपरेशन ग्रीन्स
2018-19 के बजट में शुरू; शुरू में टमाटर, प्याज़, आलू (TOP) पर केंद्रित।
2021-22 में इसे 22 नाशवान उत्पादों तक विस्तारित किया गया।
दो घटक:
दीर्घकालिक: वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स।
अल्पकालिक: मूल्य स्थिरीकरण उपाय (परिवहन और भंडारण पर 50% सब्सिडी)।
ग्राम समृद्धि योजना
₹3000 करोड़ की योजना, विश्व बैंक द्वारा समर्थित।
ग्रामीण असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करना।
मुख्य फोकस: तकनीक उन्नयन, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, उद्यमिता और फार्म-टू-मार्केट कनेक्शन।
ट्राइफूड प्रोजेक्ट
TRIFED, MoFPI और जनजातीय कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल।
आदिवासी समुदायों की आय बढ़ाने हेतु लघु वन उपज (MFP) का अधिकतम उपयोग।
प्रसंस्करण व बेहतर बाजार पहुंच के जरिए मूल्य संवर्धन।
फूड प्रोसेसिंग फंड (नाबार्ड)
₹2000 करोड़ की निधि।
मेगा फूड पार्क व नामित फूड पार्क में इकाइयों को सस्ता ऋण।
नए यूनिट्स की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण और कार्यशील पूंजी हेतु सहायता।
| योजना | वर्ष/आवंटन | मुख्य क्षेत्र |
|---|---|---|
| फूड प्रोसेसिंग के लिए PLI | 2022; ₹10,900 करोड़ + ₹800 करोड़ (बाजरा) | समुद्री उत्पाद, फल-सब्ज़ियाँ, RTE/RTC, बाजरा उत्पाद |
| ऑपरेशन ग्रीन्स | 2018-19; विस्तार 2021-22 | TOP फसलें → 22 नाशवान उत्पाद; परिवहन/भंडारण सब्सिडी |
| ग्राम समृद्धि योजना | ₹3000 करोड़ (विश्व बैंक) | ग्रामीण असंगठित खाद्य प्रसंस्करण |
| ट्राइफूड प्रोजेक्ट | चालू | आदिवासी समुदाय; लघु वन उपज (MFP) |
| फूड प्रोसेसिंग फंड | नाबार्ड; ₹2000 करोड़ | मेगा फूड पार्क में सस्ते ऋण |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- फूड प्रोसेसिंग के लिए PLI 2022 में शुरू; बाद में बाजरा उत्पाद भी शामिल।
- ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू में TOP फसलों के लिए; अब 22 नाशवान उत्पाद।
- ग्राम समृद्धि योजना विश्व बैंक समर्थित।
- ट्राइफूड प्रोजेक्ट लघु वन उपज व आदिवासी आय पर केंद्रित।
- नाबार्ड फूड प्रोसेसिंग फंड: ₹2000 करोड़।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- PLI योजना वैश्विक फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन बनाती है और किसानों की आय बढ़ाती है।
- ऑपरेशन ग्रीन्स नाशवान फसलों के बाजार में अस्थिरता घटाता है।
- ग्राम समृद्धि योजना ग्रामीण असंगठित खाद्य प्रसंस्करण को समर्थन देती है।
- ट्राइफूड लघु वन उपज में मूल्य संवर्धन करता है और आदिवासियों को लाभ पहुँचाता है।
- नाबार्ड फूड प्रोसेसिंग फंड मेगा फूड पार्कों में सस्ती फाइनेंसिंग सुनिश्चित करता है।
नई खाद्य प्रसंस्करण नीति का मसौदा, कृषि उड़ान 2.0 और नाबार्ड की भूमिका
राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति (2021 का मसौदा) का उद्देश्य भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को अधिक निवेश, स्थिरता और प्रतिस्पर्धा के साथ बदलना है। कृषि उड़ान 2.0 और नाबार्ड की वित्तीय पहल इस क्षेत्र की लॉजिस्टिक्स, भंडारण और प्रसंस्करण अवसंरचना को और मजबूत करती हैं।
राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति (मसौदा, 2021)
10 दिसंबर 2021 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा घोषित।
लक्ष्य: 2035 तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को 6 गुना बढ़ाना।
प्रमुख उद्देश्य:
1. आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना और नाशवान वस्तुओं की प्रसंस्करण क्षमता में निवेश।
2. प्रतिस्पर्धा बढ़ाना – तकनीक उन्नयन, अनुसंधान, ब्रांडिंग और भारत की विशेषताओं का उपयोग।
3. स्थिरता सुनिश्चित करना – जल और ऊर्जा का कुशल उपयोग, पर्यावरण-अनुकूल तकनीक, बेहतर भंडारण व पैकेजिंग, और अपशिष्ट का उपयोग।
कृषि उड़ान 2.0 (अक्टूबर 2021)
उद्देश्य: नाशवान खाद्य उत्पादों (बागवानी, मत्स्य, पशुधन, प्रसंस्कृत खाद्य) को पहाड़ी, पूर्वोत्तर और जनजातीय क्षेत्रों से ले जाना।
6 महीने का पायलट प्रोजेक्ट।
भारतीय कार्गो विमानों के लिए हवाई अड्डा प्राधिकरण (AAI) द्वारा लैंडिंग, पार्किंग और नेविगेशन शुल्क पूरी तरह माफ।
किसानों को बेहतर बाजार मूल्य दिलाने और कनेक्टिविटी सुधारने में मदद।
खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण में नाबार्ड की भूमिका
फूड प्रोसेसिंग फंड (FPF):
2014–15 में शुरू।
नामित फूड पार्क (DFP) के लिए सार्वजनिक व निजी निवेशकों को सस्ती ऋण सुविधा।
प्रसंस्करण इकाइयाँ, भंडारण, कोल्ड चेन और पैकेजिंग जैसी अवसंरचना में मदद।
वेयरहाउस अवसंरचना फंड (WIF):
वैज्ञानिक वेयरहाउस बनाने हेतु राज्यों और एजेंसियों को वित्तीय सहायता।
बाद में APMC मंडियों में भंडारण अवसंरचना को भी शामिल किया गया।
उद्देश्य: फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और खाद्य सुरक्षा बढ़ाना।
| योजना/नीति | वर्ष | मुख्य क्षेत्र |
|---|---|---|
| खाद्य प्रसंस्करण नीति (मसौदा) | 2021 | निवेश वृद्धि, स्थिरता, प्रतिस्पर्धा |
| कृषि उड़ान 2.0 | 2021 | दूरदराज क्षेत्रों से नाशवान वस्तुओं का परिवहन |
| नाबार्ड – फूड प्रोसेसिंग फंड | 2014-15 | नामित फूड पार्क हेतु सस्ते ऋण |
| नाबार्ड – वेयरहाउस अवसंरचना फंड | 2010s | वैज्ञानिक वेयरहाउस और APMC भंडारण |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- खाद्य प्रसंस्करण नीति मसौदा दिसंबर 2021; 2035 तक निवेश 6 गुना बढ़ाने का लक्ष्य।
- कृषि उड़ान 2.0: कार्गो विमानों के लिए शुल्क माफी।
- नाबार्ड की दो प्रमुख निधियाँ – फूड प्रोसेसिंग फंड (FPF) और वेयरहाउस अवसंरचना फंड (WIF)।
- APMC भंडारण परियोजनाएँ भी WIF में शामिल।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- मसौदा नीति खाद्य प्रसंस्करण में दीर्घकालिक सतत विकास का रोडमैप देती है।
- कृषि उड़ान 2.0 किसानों को राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ती है और अपव्यय घटाती है।
- नाबार्ड की वित्तीय भूमिका फूड पार्क व वेयरहाउसिंग अवसंरचना विकसित करने में महत्वपूर्ण।
- ये सभी उपाय लॉजिस्टिक्स, भंडारण, तकनीक अपनाने और बाजार पहुंच की बाधाओं को दूर करते हैं।
भारत में खाद्य सुदृढ़ीकरण
खाद्य सुदृढ़ीकरण का अर्थ है सामान्य रूप से खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों (जैसे नमक, चावल, दूध, तेल) में सूक्ष्म पोषक तत्वों (आयरन, आयोडीन, विटामिन, फोलिक एसिड, जिंक) को जानबूझकर मिलाना ताकि कुपोषण से लड़कर स्वास्थ्य सुधारा जा सके। यह संतुलित आहार का विकल्प नहीं बल्कि पूरक रणनीति है।
खाद्य सुदृढ़ीकरण क्या है?
खाद्य पदार्थों में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व (आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन, फोलिक एसिड) मिलाना।
उदाहरण: गॉयटर रोकने के लिए नमक में आयोडीन, खून की कमी रोकने के लिए चावल/गेहूँ में आयरन और फोलिक एसिड।
यह 'छिपी हुई भूख' (सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी) से लड़ने का सस्ता और प्रभावी तरीका है।
खाद्य सुदृढ़ीकरण के लाभ
1. स्वास्थ्य सुधार: बड़ी आबादी तक एक साथ पोषण पहुँचता है।
2. सुरक्षित और नियंत्रित: बहुत कम मात्रा में मिलाए जाते हैं और FSSAI मानकों से नियंत्रित होते हैं।
3. सामाजिक रूप से स्वीकार्य: खाने की आदतों, स्वाद या दिखावट में बदलाव नहीं।
4. कम खर्च और तेज असर: हर 1 रुपये पर 9 रुपये का आर्थिक लाभ (कोपेनहेगन सर्वसम्मति)।
भारत में खाद्य सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता
70% भारतीय अपनी सुझाई गई आहार खुराक (RDA) का आधा भी नहीं ले पाते।
'छिपी हुई भूख' से रात को अंधापन, गॉयटर, खून की कमी और जन्म दोष जैसी बीमारियाँ होती हैं।
NFHS-4 आंकड़े (2015-16):
58.4% बच्चे (6–59 माह) खून की कमी से पीड़ित।
53.1% प्रजनन आयु की महिलाएँ एनीमिक।
35.7% पाँच साल से छोटे बच्चे कुपोषित।
50–70% जन्म दोष फोलिक एसिड से रोके जा सकते हैं।
खाद्य सुदृढ़ीकरण की चुनौतियाँ
1. स्वैच्छिक प्रकृति: अनिवार्य नहीं, इसलिए सीमित अपनाया गया।
2. कमज़ोर कार्यान्वयन: राज्यों में नीति, बजट और तकनीकी सहयोग की कमी।
3. संस्थागत कमजोरी: FSSAI के पास पर्याप्त स्टाफ और संसाधन नहीं।
4. जागरूकता की कमी: गलतफहमियों और जानकारी की कमी।
आगे का रास्ता
ICDS, PDS और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं में अनिवार्य करना।
FSSAI की निगरानी क्षमता बढ़ाना।
जन-जागरूकता अभियान चलाना।
उद्योगों को प्रोत्साहन देकर सुदृढ़ीकरण बढ़ाना।
दीर्घकाल में कुपोषण से लड़ने, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने और उपभोक्ता विश्वास सुधारने में मदद।
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| परिभाषा | मुख्य खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाना |
| उद्देश्य | कुपोषण रोगों (एनीमिया, गॉयटर) को रोकना |
| NFHS-4 आंकड़े | 58.4% बच्चे और 53.1% महिलाएँ एनीमिक |
| स्वभाव | अभी स्वैच्छिक, अनिवार्य नहीं |
| आर्थिक लाभ | ₹1 खर्च = ₹9 लाभ (कोपेनहेगन सर्वसम्मति) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- FSSAI मानकों के तहत खाद्य सुदृढ़ीकरण अभी स्वैच्छिक है।
- NFHS-4 में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की उच्च दर।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी = 'छिपी हुई भूख'।
- उदाहरण: आयोडीन युक्त नमक, फोर्टिफाइड चावल/गेहूँ, तेल, दूध।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- भारत में कुपोषण से लड़ने के लिए खाद्य सुदृढ़ीकरण सस्ता और प्रभावी उपाय है।
- ICDS, PDS और मध्याह्न भोजन योजना को पूरक बनाता है।
- चुनौतियाँ: स्वैच्छिक प्रकृति, FSSAI की कमजोर क्षमता, कम जागरूकता।
- आगे का रास्ता: सरकारी योजनाओं में अनिवार्य करना, जन-जागरूकता बढ़ाना, संस्थागत क्षमता मजबूत करना।
- दीर्घकालिक प्रभाव: छिपी हुई भूख कम होगी, मानव संसाधन और उत्पादकता बेहतर होगी।
कृषि मूल्य समर्थन
कृषि मूल्य समर्थन का तात्पर्य सरकारी हस्तक्षेपों से है जिनका उद्देश्य कृषि उपज की कीमतों को एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने से रोकना है। भारत में सबसे आम तरीका न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) है, जहां सरकार कुछ फसलों को पूर्व-घोषित मूल्य पर खरीदने की गारंटी देती है यदि बाजार मूल्य बहुत कम हो जाते हैं, इस प्रकार किसानों के लिए आय स्थिरता सुनिश्चित होती है।
कृषि मूल्य समर्थन क्या है?
कल्पना कीजिए कि किसान एक साल बहुत सारा गेहूं उगाते हैं (बंपर फसल)। इतनी अधिक आपूर्ति के साथ, बाजार मूल्य गिर सकता है, जिससे किसानों को नुकसान होगा, भले ही उन्होंने कड़ी मेहनत की हो।
कृषि मूल्य समर्थन सरकार द्वारा प्रदान किए गए एक सुरक्षा जाल की तरह है।
सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करती है कि कीमतें बहुत कम न हों, किसानों को गंभीर नुकसान से बचाती है।
लक्ष्य: यह सुनिश्चित करना कि किसानों को न्यूनतम आय मिले, आवश्यक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना और खाद्य सुरक्षा बनाए रखना।
सामान्य तरीके
1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):
यह भारत का मुख्य मूल्य समर्थन तंत्र है।
बुवाई के मौसम से पहले, सरकार कुछ फसलों (वर्तमान में गेहूं, चावल, दालें, तिलहन जैसी 23 फसलें) के लिए न्यूनतम मूल्य (MSP) की घोषणा करती है।
यदि फसल कटाई के बाद इन फसलों का बाजार मूल्य MSP से नीचे गिर जाता है, तो सरकारी एजेंसियां (जैसे FCI - भारतीय खाद्य निगम) सीधे किसानों से MSP पर उपज खरीद लेंगी।
यह किसानों को उनके प्रयासों के लिए न्यूनतम रिटर्न की गारंटी देता है।
MSP की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा की जाती है और इसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
2. बफर स्टॉक:
सरकार अच्छी फसल के वर्षों के दौरान (आमतौर पर MSP पर खरीदे गए) अतिरिक्त खाद्यान्न खरीदती और संग्रहीत करती है।
इन स्टॉक का उपयोग कम उपज वाले वर्षों या आपात स्थिति के दौरान कीमतों को स्थिर करने और खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है (जैसे, PDS - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से)।
3. कमी भुगतान (Deficiency Payments):
प्रमुख फसलों के लिए भारत में कम आम है।
यहां, किसान अपनी उपज खुले बाजार में जिस भी कीमत पर मिलती है, बेचते हैं।
यदि बाजार मूल्य पूर्व-निर्धारित समर्थन मूल्य से कम है, तो सरकार किसान को अंतर (कमी) का भुगतान करती है। उदाहरण: तिलहन और दालों के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) कभी-कभी इसका उपयोग करती है।
मूल्य समर्थन के लाभ (विशेषकर MSP)
आय सुरक्षा: किसानों को अधिक उत्पादन या बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण कीमतों में गिरावट से बचाता है।
उत्पादन प्रोत्साहन: किसानों को खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
खाद्य सुरक्षा: PDS और बफर स्टॉक के लिए पर्याप्त खरीद सुनिश्चित करता है।
निवेश संकेत: सुनिश्चित कीमतें किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक और प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
चुनौतियाँ और आलोचनाएँ
सीमित कवरेज: MSP लाभ बड़े पैमाने पर कुछ क्षेत्रों (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी) और फसलों (मुख्य रूप से गेहूं और चावल) में केंद्रित हैं। कई छोटे किसान और फसलें बाहर रह जाती हैं।
बाजार विरूपण: गारंटीकृत MSP समर्थित फसलों (जैसे चावल और गेहूं) के अधिक उत्पादन का कारण बन सकता है जबकि अन्य आवश्यक फसलों (जैसे दालें और तिलहन) में विविधीकरण को हतोत्साहित करता है। यह कृत्रिम मूल्य स्तर भी पैदा कर सकता है जो वास्तविक मांग/आपूर्ति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।
राजकोषीय बोझ: सरकारी खरीद, भंडारण और हैंडलिंग में भारी लागत शामिल होती है।
अकुशल खरीद और भंडारण: अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं (जिससे बर्बादी होती है) और किसानों को भुगतान में देरी जैसी समस्याएं।
WTO चिंताएं: अन्य देश तर्क देते हैं कि भारत का MSP व्यापार-विकृत सब्सिडी का गठन करता है।
निष्कर्ष
कृषि मूल्य समर्थन, मुख्य रूप से MSP के माध्यम से, भारत में किसान आय सुरक्षा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। हालांकि, यह कवरेज, बाजार विरूपण और राजकोषीय लागतों से संबंधित चुनौतियों का सामना करता है, जिससे इसे अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाने के लिए निरंतर सुधारों की आवश्यकता होती है।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- कृषि मूल्य समर्थन: कृषि कीमतों को गिरने से रोकने के लिए सरकारी हस्तक्षेप।
- MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य): भारत का मुख्य उपकरण; 23 फसलों के लिए गारंटीकृत मूल्य।
- MSP की सिफारिश CACP द्वारा, CCEA द्वारा अनुमोदित।
- यदि बाजार मूल्य इससे नीचे गिरता है तो सरकार MSP पर खरीदती है।
- चुनौतियां: सीमित फसल/क्षेत्र कवरेज, बाजार विरूपण, राजकोषीय लागत।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- MSP किसानों के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, मूल्य अस्थिरता के खिलाफ आय स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- यह प्रमुख मुख्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन को प्रोत्साहित करके भारत की खाद्य सुरक्षा रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- हालांकि, इसकी कार्यान्वयन चुनौतियां (सीमित पहुंच, खरीद मुद्दे) और नकारात्मक परिणाम (फसल असंतुलन, राजकोषीय बोझ, WTO विवाद) सुधारों की आवश्यकता दर्शाते हैं।
- सुधारों में बेहतर लक्ष्यीकरण, MSP को बाजार कीमतों से जोड़ना (जैसे कमी भुगतान), फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और खरीद अवसंरचना को मजबूत करना शामिल हो सकता है।
MSP और खरीद: मुद्दे और कानूनी गारंटी की बहस
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) CACP की सिफारिश पर 22 अनिवार्य फसलों के लिए घोषित होता है, और 2018-19 से A2+FL लागत का कम से कम 1.5 गुना तय किया जाता है। पर प्रभावी खरीद चावल और गेहूँ तथा कुछ राज्यों में केंद्रित है, इसलिए अधिकांश किसान कभी MSP पर नहीं बेचते। किसानों की कानूनी गारंटी की माँग राजकोषीय लागत, बाज़ार विकृति और फसल विविधीकरण के प्रश्न उठाती है।
1. MSP कैसे तय होता है
CACP (कृषि लागत और मूल्य आयोग, 1965) सिफारिश करता है; आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति स्वीकृति देती है।
फसलें: 14 खरीफ, 6 रबी और 2 वाणिज्यिक फसलें (जूट, खोपरा); गन्ने के लिए अलग उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)।
कारक: उत्पादन लागत, माँग-आपूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, अंतर-फसल समता, व्यापार की शर्तें।
2. लागत अवधारणाएँ
A2: भुगतान की गई लागत (बीज, उर्वरक, किराए का श्रम, मशीनरी, सिंचाई)।
A2+FL: A2 के साथ पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य—वर्तमान MSP इसका कम से कम 1.5 गुना है।
C2: स्वामित्व वाली भूमि का किराया और स्वयं की पूँजी पर ब्याज सहित व्यापक लागत; स्वामीनाथन आयोग (राष्ट्रीय किसान आयोग, 2004–06) ने MSP को C2 + 50% पर तय करने की सिफारिश की।
3. खरीद प्रणाली
FCI और राज्य एजेंसियाँ केंद्रीय पूल के लिए मुख्यतः गेहूँ और धान खरीदती हैं, जो PDS और बफर स्टॉक को आपूर्ति करता है।
विकेंद्रीकृत खरीद (1997-98 से): राज्य स्वयं खरीद और वितरण करते हैं।
PM-AASHA (2018): दालों और तिलहनों के लिए मूल्य समर्थन योजना, मूल्य कमी भुगतान योजना (MSP और बाज़ार मूल्य के अंतर का भुगतान), और निजी खरीद पायलट।
पहुँच: शांता कुमार समिति (2015) ने NSSO आँकड़ों के आधार पर बताया कि केवल लगभग 6% किसानों ने खरीद एजेंसियों को MSP पर बेचा।
4. समस्याएँ
क्षेत्रीय असंतुलन: खरीद पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में केंद्रित।
फसल पक्षपात: दालों, तिलहनों और मोटे अनाजों के बजाय धान-गेहूँ को बढ़ावा; उत्तर-पश्चिम में भूजल ह्रास।
भंडार: केंद्रीय पूल अक्सर बफर मानदंडों से बहुत अधिक, जिससे भंडारण लागत और बर्बादी बढ़ती है।
खाद्य सब्सिडी की राजकोषीय लागत; व्यापार-विकृत समर्थन पर WTO सीमाएँ।
5. कानूनी गारंटी की बहस
पक्ष में: आय सुरक्षा, मजबूरी में बिक्री से सुरक्षा, छोटे किसानों की सौदेबाज़ी शक्ति।
विपक्ष में: यदि सरकार को पूरी उपज खरीदनी पड़े तो भारी राजकोषीय बोझ; MSP देने को बाध्य होने पर निजी व्यापारी हट सकते हैं; अनाज पक्षपात स्थायी हो सकता है।
मध्य मार्ग: मूल्य कमी भुगतान, दालों और मोटे अनाजों की व्यापक खरीद, बेहतर बाज़ार, और MSP, फसल विविधीकरण व प्राकृतिक खेती पर समिति (2022 में गठित)।
| अवधारणा | शामिल | नीतिगत उपयोग |
|---|---|---|
| A2 | भुगतान की गई लागत | आधार लागत |
| A2+FL | A2 + पारिवारिक श्रम | MSP ≥ 1.5 × A2+FL (2018-19 से) |
| C2 | A2+FL + स्वयं की भूमि का किराया + पूँजी पर ब्याज | स्वामीनाथन: MSP = 1.5 × C2 |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- CACP कृषि मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है; यह वैधानिक निकाय नहीं है।
- MSP 22 फसलों के लिए घोषित होता है; गन्ने को FRP मिलता है।
- MSP का कोई वैधानिक आधार नहीं है; गन्ने का FRP आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तय होता है।
- PM-AASHA (2018) में PSS, PDPS और PPSS शामिल हैं।
- स्वामीनाथन आयोग ने MSP को C2 + 50% पर तय करने की सिफारिश की।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- MSP केवल वहीं प्रभावी है जहाँ खरीद होती है; अधिकांश किसानों के लिए यह गारंटी नहीं, एक संकेत है।
- चावल और गेहूँ की असीमित खरीद ने पारिस्थितिक लागत (भूजल, पराली जलाना) और पोषण असंतुलन पैदा किया है।
- सभी फसलों के लिए कानूनी गारंटी राजकोषीय रूप से जोखिमपूर्ण है; लक्षित मूल्य कमी भुगतान और दालों, तिलहनों व मोटे अनाजों की मज़बूत खरीद अधिक व्यवहार्य है।
- बेहतर बाज़ार अवसंरचना (भंडारण, FPO, e-NAM) बाज़ार मूल्य बढ़ा सकती है जिससे MSP का महत्व घटे।
- MSP सुधार को फसल विविधीकरण और क्षेत्रीय जल वास्तविकताओं से जोड़ना होगा।
क्या आप जानते हैं?
- हरित क्रांति की शुरुआत में 1966-67 में गेहूँ के लिए पहली बार MSP घोषित हुआ।
- CACP का मूल नाम कृषि मूल्य आयोग (1965) था और 1985 में इसका नाम बदला गया।
- मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना (2017) मूल्य कमी भुगतान का प्रारंभिक राज्य प्रयोग थी।
कृषि विपणन सुधार: APMC, e-NAM और FPO
बिखरे बाज़ारों, अनेक बिचौलियों और कमज़ोर सौदेबाज़ी शक्ति के कारण किसानों को उपभोक्ता के रुपये का छोटा हिस्सा मिलता है। कृषि विपणन राज्य का विषय है, जो राज्यों के APMC अधिनियमों से नियंत्रित होता है। सुधारों में मॉडल APLM अधिनियम (2017), ऑनलाइन e-NAM प्लेटफ़ॉर्म (2016), किसान उत्पादक संगठन (FPO) और गोदाम-आधारित व्यापार शामिल हैं; 2020 के तीन केंद्रीय कृषि कानून 2021 में निरस्त किए गए।
1. APMC प्रणाली
किसानों को व्यापारियों और साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए राज्यों के कृषि उपज बाज़ार समिति अधिनियमों के तहत स्थापित विनियमित बाज़ार (मंडियाँ)।
समस्याएँ: लाइसेंस बाधाएँ जो व्यापारी गुट बनाती हैं, उच्च बाज़ार शुल्क और कमीशन, विलंबित भुगतान, कई राज्यों में कम मंडियाँ, और समितियों पर राजनीतिक कब्ज़ा।
बाज़ार घनत्व: राष्ट्रीय किसान आयोग ने हर किसान से लगभग 5 किमी के भीतर विनियमित बाज़ार का सुझाव दिया; अधिकांश राज्यों में वास्तविक पहुँच बहुत कम है।
2. सुधार प्रयास
मॉडल APMC अधिनियम (2003): निजी बाज़ार, प्रत्यक्ष विपणन, अनुबंध खेती।
मॉडल कृषि उपज और पशुधन विपणन (APLM) अधिनियम (2017): पूरा राज्य एक बाज़ार, एकल व्यापार लाइसेंस, शुल्क पर सीमा।
मॉडल अनुबंध खेती अधिनियम (2018)।
कृषि कानून (2020): APMC परिसर के बाहर व्यापार, अनुबंध खेती ढाँचा, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन—किसान आंदोलन के बाद नवंबर 2021 में निरस्त।
बिहार ने 2006 में अपना APMC अधिनियम समाप्त किया; परिणामों पर बहस है।
3. e-NAM (2016)
APMC मंडियों को जोड़ने वाला ऑनलाइन व्यापार पोर्टल, लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC) द्वारा संचालित; पारदर्शी मूल्य निर्धारण और अंतर-मंडी व्यापार का लक्ष्य।
सीमाएँ: बहुत कम अंतर-राज्यीय व्यापार, परख और ग्रेडिंग सुविधाओं की कमी, मंडियों में कमज़ोर इंटरनेट।
4. किसान उत्पादक संगठन
कंपनियों या सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किसानों के समूह; उपज एकत्र करना, थोक में इनपुट खरीदना और बेहतर मूल्य पर बातचीत करना।
10,000 FPO गठन योजना (2020), SFAC, NABARD और NCDC के माध्यम से लागू।
5. सहायक अवसंरचना
कृषि अवसंरचना कोष (2020): कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और प्रसंस्करण के लिए वित्त।
गोदाम रसीद: भंडारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 और WDRA संग्रहीत उपज पर ऋण सक्षम करते हैं।
ग्रामीण हाटों को उन्नत करने वाले ग्रामीण कृषि बाज़ार (GrAMs)।
6. आगे की राह
राज्यों को सहमत करने के लिए सहकारी संघवाद, अधिक मंडियाँ और ग्रेडिंग सुविधाएँ, कार्यशील पूँजी वाले मज़बूत FPO, और डिजिटल उपकरणों से मूल्य सूचना।
| साधन | वर्ष | उद्देश्य |
|---|---|---|
| मॉडल APMC अधिनियम | 2003 | निजी बाज़ार, प्रत्यक्ष विपणन |
| e-NAM | 2016 | ऑनलाइन राष्ट्रीय व्यापार मंच |
| मॉडल APLM अधिनियम | 2017 | एकल राज्य बाज़ार, एकीकृत लाइसेंस |
| 10,000 FPO योजना | 2020 | किसानों की सामूहिक सौदेबाज़ी |
| कृषि अवसंरचना कोष | 2020 | कटाई-पश्चात अवसंरचना वित्त |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- कृषि और बाज़ार राज्य सूची के विषय हैं।
- e-NAM अप्रैल 2016 में शुरू हुआ और SFAC द्वारा लागू किया जाता है।
- WDRA भंडारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के तहत गोदामों को नियंत्रित करता है।
- बिहार ने 2006 में अपना APMC अधिनियम निरस्त किया।
- 2020 के तीन कृषि कानून नवंबर 2021 में निरस्त किए गए।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- बाज़ार सुधार कानूनों जितना ही अवसंरचना (सड़कें, भंडारण, ग्रेडिंग) से जुड़ा है; अवसंरचना के बिना विनियमन हटाने से कुछ ही किसानों को लाभ होता है।
- FPO छोटे किसानों के लिए सौदेबाज़ी शक्ति का सबसे आशाजनक मार्ग हैं, पर उन्हें पेशेवर प्रबंधन और कार्यशील पूँजी चाहिए।
- सुधारों पर राज्यों और किसानों से बातचीत आवश्यक है; कृषि कानूनों का प्रकरण सीमित परामर्श की कीमत दिखाता है।
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तभी मूल्य निर्धारण सुधार सकते हैं जब गुणवत्ता परख और लॉजिस्टिक्स मंडियों के बीच व्यापार सक्षम करें।
- मूल्य जोखिम साधन—गोदाम रसीद, वायदा बाज़ार और बीमा—बाज़ार पहुँच के पूरक हैं।
क्या आप जानते हैं?
- 1946 में खेड़ा (गुजरात) के किसान सहकारी आंदोलन से जन्मा अमूल किसानों द्वारा उपभोक्ता मूल्य का अधिक हिस्सा पाने का क्लासिक उदाहरण है।
- नासिक का सह्याद्री फ़ार्म्स फल निर्यात में भारत की सबसे प्रसिद्ध FPO सफलता कहानियों में से एक है।
- केरल की सब्ज़ी और फल न्यूनतम मूल्य योजना (2020) ने कई सब्ज़ियों के लिए आधार मूल्य तय किए।
भारत में कृषि सब्सिडी और WTO बॉक्स
भारतीय कृषि को इनपुट सब्सिडी (उर्वरक, बिजली, सिंचाई, ऋण, बीमा), मूल्य समर्थन (MSP खरीद) और प्रत्यक्ष आय सहायता (PM-KISAN, ₹6,000 प्रति वर्ष) के माध्यम से समर्थन मिलता है। सब्सिडी गरीब किसानों की रक्षा करती है पर असंतुलित उर्वरक उपयोग, भूजल ह्रास और राजकोषीय दबाव भी पैदा करती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WTO के एम्बर, ब्लू और ग्रीन बॉक्स से अनुशासित होती है।
1. सब्सिडी के प्रकार
उर्वरक: यूरिया वैधानिक रूप से तय कम मूल्य पर बिकता है, शेष सरकार देती है; फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना (2010) के तहत प्रति पोषक तत्व निश्चित सब्सिडी मिलती है।
बिजली: कई राज्यों में कृषि पंपों के लिए मुफ्त या सस्ती बिजली।
सिंचाई: नहर जल शुल्क लागत से बहुत कम।
ऋण: किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्पकालिक फसल ऋण पर ब्याज छूट।
बीमा: PMFBY (2016)—किसान खरीफ के लिए बीमित राशि का 2%, रबी के लिए 1.5%, वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% देते हैं; शेष सरकारें वहन करती हैं।
प्रत्यक्ष आय सहायता: PM-KISAN (2019)—भूमिधारक किसान परिवारों को तीन किस्तों में ₹6,000 प्रति वर्ष।
2. समस्याएँ
उर्वरक असंतुलन: सस्ता यूरिया नाइट्रोजन के अति-उपयोग की ओर ले जाता है; अनुशंसित NPK अनुपात लगभग 4:2:1 है पर वास्तविक उपयोग बहुत असंतुलित है, जिससे मृदा स्वास्थ्य बिगड़ता है।
भूजल: मुफ्त बिजली अति-दोहन और पंजाब में धान जैसी अधिक पानी वाली फसलों को बढ़ावा देती है।
प्रतिगामी लाभ: बड़े किसानों और सिंचित किसानों को अधिक लाभ; बटाईदार अक्सर PM-KISAN से वंचित।
विचलन: सब्सिडी वाला यूरिया उद्योग या सीमा पार चला जाता है।
राजकोषीय बोझ और उर्वरक कंपनियों व DISCOM के लंबित बकाया।
3. सुधार
विचलन रोकने और दक्षता सुधारने के लिए नीम-लेपित यूरिया (2015 से 100%); IFFCO ने 2021 में नैनो यूरिया (तरल) शुरू किया।
उर्वरक में DBT (PoS उपकरणों से बिक्री के बाद कंपनियों को भुगतान); एक राष्ट्र एक उर्वरक ('भारत' ब्रांड, 2022)।
संतुलित पोषक तत्व उपयोग के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड (2015); रासायनिक उर्वरक उपयोग घटाने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए PM-PRANAM।
बिजली सब्सिडी घटाने के लिए सौर पंप (PM-KUSUM) और मीटर वाली बिजली।
4. WTO कृषि समझौता
एम्बर बॉक्स: व्यापार-विकृत समर्थन (मूल्य समर्थन, इनपुट सब्सिडी); डी मिनिमिस से सीमित—विकासशील देशों के लिए उत्पादन मूल्य का 10%।
ब्लू बॉक्स: उत्पादन-सीमित कार्यक्रमों से जुड़ा समर्थन।
ग्रीन बॉक्स: न्यूनतम विकृत समर्थन (अनुसंधान, विस्तार, उत्पादन से न जुड़ी आय सहायता)—कोई सीमा नहीं।
सार्वजनिक भंडारण: भारत की खाद्य सुरक्षा खरीद को स्थायी समाधान मिलने तक बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2013) में तय 'शांति खंड' से संरक्षण।
| बॉक्स | प्रकृति | सीमा | भारतीय उदाहरण |
|---|---|---|---|
| एम्बर | व्यापार-विकृत | डी मिनिमिस 10% (विकासशील) | MSP मूल्य समर्थन, उर्वरक सब्सिडी |
| ब्लू | उत्पादन-सीमित भुगतान | कोई सीमा नहीं (शर्तें लागू) | भारत द्वारा शायद ही उपयोग |
| ग्रीन | न्यूनतम विकृति | कोई सीमा नहीं | अनुसंधान, विस्तार, PM-KISAN |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- NBS योजना (2010) P&K उर्वरकों को शामिल करती है, यूरिया को नहीं।
- PM-KISAN: तीन समान किस्तों में ₹6,000 प्रति वर्ष।
- PMFBY किसान प्रीमियम: खरीफ 2%, रबी 1.5%, वाणिज्यिक/बागवानी 5%।
- AoA के तहत विकासशील देशों के लिए डी मिनिमिस सीमा 10% है।
- सार्वजनिक भंडारण के लिए 'शांति खंड' बाली (2013) में तय हुआ।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- जोखिम और अपूर्ण बाज़ारों का सामना करने वाले छोटे किसानों के लिए सब्सिडी उचित है, पर इसकी संरचना तय करती है कि यह सहायक है या हानिकारक।
- मूल्य और इनपुट सब्सिडी से प्रत्यक्ष आय सहायता की ओर बढ़ना कम विकृत है और WTO ग्रीन बॉक्स में आता है।
- यूरिया का निश्चित मूल्य पोषक तत्व असंतुलन की जड़ है; यूरिया को NBS में लाना लंबे समय से लंबित सुधार है।
- बिजली सब्सिडी की छिपी लागत भूजल ह्रास है; प्रत्यक्ष हस्तांतरण के साथ मीटरिंग किसानों की रक्षा करते हुए पानी बचा सकती है।
- भारत को WTO में खाद्य सुरक्षा खरीद का बचाव करते हुए अपने समर्थन को अनुसंधान, सिंचाई दक्षता और लचीलेपन की ओर आधुनिक बनाना होगा।
क्या आप जानते हैं?
- तेलंगाना की रायथु बंधु (2018) प्रति-एकड़ निवेश सहायता योजना थी जिसने आय सहायता पर राष्ट्रीय बहस को प्रेरित किया।
- नीम लेपन नाइट्रोजन के निकलने को धीमा करता है, जिससे पौधे उसे अधिक अवशोषित करते हैं।
- ओडिशा की KALIA योजना (2018-19) ने भूमिहीन परिवारों और बटाईदारों को आय सहायता में शामिल करने का प्रयास किया।
डिजिटल कृषि और किसानों के लिए ई-प्रौद्योगिकी
डिजिटल प्रौद्योगिकी किसानों को बेहतर सूचना, ऋण, बीमा और मूल्य पाने में सहायता कर सकती है। भारत डिजिटल कृषि मिशन (2024) के तहत एग्री स्टैक बना रहा है—किसान रजिस्ट्री, डिजिटल फसल सर्वेक्षण और भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र—साथ ही e-NAM, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान ड्रोन और फसल बीमा के लिए रिमोट सेंसिंग जैसे उपकरण।
1. डिजिटल कृषि क्यों
मौसम, मूल्य और इनपुट पर सूचना की कमी; खराब आँकड़ों के कारण ऋण और बीमा की उच्च लागत; बिखरी जोतें व्यक्तिगत सलाह को कठिन बनाती हैं।
2. डिजिटल कृषि मिशन (2024)
एग्री स्टैक: (i) भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी विशिष्ट किसान ID वाली किसान रजिस्ट्री; (ii) डिजिटल फसल सर्वेक्षण से बोई गई फसल रजिस्ट्री; (iii) भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र।
कृषि निर्णय सहायता प्रणाली: रिमोट सेंसिंग, मौसम, मृदा और फसल आँकड़ों को जोड़ती है।
मृदा प्रोफ़ाइल मानचित्रण और डिजिटल फसल उपज अनुमान।
3. प्रमुख उपकरण और योजनाएँ
e-NAM (2016): ऑनलाइन मंडी व्यापार।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड (2015): प्रत्येक जोत के लिए पोषक तत्व स्थिति और उर्वरक सिफारिशें।
किसान कॉल सेंटर (2004) और mKisan SMS सलाह; स्थानीय भाषाओं में AI चैटबॉट।
किसान ड्रोन: कीटनाशक और पोषक तत्वों का छिड़काव, फसल आकलन; नमो ड्रोन दीदी (2023) महिला SHG को ड्रोन देती है।
PMFBY के लिए रिमोट सेंसिंग: दावों में तेज़ी के लिए उपग्रह और प्रौद्योगिकी-आधारित उपज अनुमान (YES-TECH)।
किसान क्रेडिट कार्ड का डिजिटलीकरण और किसान ऋण पोर्टल; भूमि और फसल आँकड़ों पर आधारित ऋण सक्षम करने वाली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना।
एग्री-टेक स्टार्ट-अप: इनपुट बाज़ार, खेत-द्वार खरीद, सटीक सिंचाई, IoT सेंसर।
4. लाभ
समय पर सलाह से हानि कम; पारदर्शी व्यापार; तेज़ बीमा दावे; लक्षित सब्सिडी; ऋणदाताओं के लिए कम लेन-देन लागत।
5. चुनौतियाँ
डिजिटल विभाजन: महिलाओं और बुज़ुर्ग किसानों में कम स्मार्टफोन स्वामित्व और डिजिटल साक्षरता; खराब ग्रामीण कनेक्टिविटी।
भूमि रिकॉर्ड: पुराने रिकॉर्ड बटाईदारों और महिला कृषकों को किसान ID से बाहर रखते हैं।
डेटा शासन: किसान डेटा की सहमति, स्वामित्व और निजता; निजी प्लेटफ़ॉर्म द्वारा शोषण का जोखिम।
छोटे किसानों के लिए ड्रोन और सटीक उपकरणों की सामर्थ्य।
6. आगे की राह
FPO, CSC और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से सहायता प्राप्त पहुँच; स्थानीय भाषाओं में आवाज़-आधारित उपकरण; बटाईदारों का समावेशन; DPDP अधिनियम, 2023 के अनुरूप सशक्त डेटा संरक्षण नियम।
| चरण | उपकरण |
|---|---|
| योजना | मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मौसम सलाह |
| इनपुट और ऋण | किसान क्रेडिट कार्ड, उर्वरक में DBT |
| फसल देखभाल | किसान ड्रोन, कीट चेतावनी |
| जोखिम | रिमोट सेंसिंग के साथ PMFBY |
| विपणन | e-NAM, FPO प्लेटफ़ॉर्म |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- एग्री स्टैक के घटक: किसान रजिस्ट्री, बोई गई फसल रजिस्ट्री, भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र।
- डिजिटल कृषि मिशन 2024 में स्वीकृत हुआ।
- नमो ड्रोन दीदी महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देती है।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू हुई।
- किसान कॉल सेंटर 2004 में शुरू हुए।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लाखों छोटे किसानों के लिए ऋण, बीमा और विस्तार की लागत घटा सकती है।
- प्रौद्योगिकी भौतिक अवसंरचना, विस्तार कर्मियों और बाज़ार सुधारों की पूरक है, उनका विकल्प नहीं।
- मौजूदा असमानताओं को मज़बूत होने से रोकने के लिए डिजिटल रजिस्ट्री में बटाईदारों, महिलाओं और भूमिहीन कृषकों का समावेशन आवश्यक है।
- किसान डेटा के स्वामित्व और सहमति के स्पष्ट नियम तय करेंगे कि एग्री स्टैक किसानों को सशक्त करता है या प्लेटफ़ॉर्म को।
- सामूहिक मॉडल (FPO, SHG-स्वामित्व वाले ड्रोन) महँगी प्रौद्योगिकी को छोटे किसानों के लिए सस्ती बनाते हैं।
क्या आप जानते हैं?
- ITC के ई-चौपाल (2000) ने गाँवों में इंटरनेट कियोस्क लगाए ताकि किसान बेचने से पहले मूल्य देख सकें।
- भारत के कृषि विज्ञान केंद्र (पहला 1974 में पुडुचेरी में) ज़िलों में अग्रिम पंक्ति के विस्तार केंद्र हैं।
- ड्रोन कुछ ही मिनटों में एक एकड़ फसल पर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे किसानों का कीटनाशकों से संपर्क घटता है।
लघु और सीमांत किसान: चुनौतियाँ और नीतिगत सहायता
अधिकांश भारतीय किसान लघु (1–2 हेक्टेयर) या सीमांत (1 हेक्टेयर से कम) हैं। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, उनके पास सभी जोतों का लगभग 86% है पर वे आधे से कम क्षेत्र पर खेती करते हैं, और औसत जोत लगभग 1.08 हेक्टेयर है। उनकी समस्याएँ—छोटे खेत, अनौपचारिक ऋण, कमज़ोर बाज़ार पहुँच और उच्च जोखिम—उन्हें कृषि नीति की केंद्रीय चिंता बनाती हैं।
1. जोतों का वर्गीकरण
सीमांत: 1 हेक्टेयर से कम; लघु: 1–2 हेक्टेयर; अर्ध-मध्यम: 2–4 हेक्टेयर; मध्यम: 4–10 हेक्टेयर; बड़ी: 10 हेक्टेयर और अधिक।
उत्तराधिकार और जनसंख्या वृद्धि से जोतें लगातार छोटी हो रही हैं।
2. चुनौतियाँ
कम आय: NSO स्थिति आकलन सर्वेक्षण (2019) में पाया गया कि कृषक परिवार केवल फसलों पर नहीं, मज़दूरी और पशुधन पर बहुत निर्भर हैं।
ऋण: कई उच्च ब्याज पर साहूकारों पर निर्भर; भूमि रिकॉर्ड के बिना बटाईदार KCC ऋण नहीं पा सकते।
मशीनीकरण: छोटे खेतों पर मशीनें अलाभकारी।
बाज़ार पहुँच: कम अधिशेष, दूर मंडियाँ, स्थानीय व्यापारियों को मजबूरी में बिक्री।
जोखिम: वर्षा-आधारित खेती, जलवायु झटके, बीमा जागरूकता की कमी।
बटाईदारी: अनौपचारिक पट्टे से बटाईदारों को न सुरक्षा मिलती है न योजनाओं तक पहुँच।
3. नीतिगत सहायता
आय सहायता: PM-KISAN; रायथु बंधु (तेलंगाना) और KALIA (ओडिशा) जैसी राज्य योजनाएँ।
सामूहिकीकरण: 10,000 FPO योजना; सहकारी समितियाँ; सहकारिता मंत्रालय (2021)।
ऋण: ब्याज छूट के साथ KCC, लघु और सीमांत किसानों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य, बटाईदारों के लिए संयुक्त देयता समूह।
मशीनीकरण: कस्टम हायरिंग केंद्र और कृषि मशीनरी बैंक।
जोखिम: PMFBY, मौसम-आधारित बीमा।
भूमि पट्टा: बटाईदारी को वैध और सुरक्षित करने के लिए नीति आयोग का मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम (2016)।
विविधीकरण: प्रति एकड़ अधिक मूल्य के लिए बागवानी, डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन।
4. आगे की राह
बाज़ार संपर्क वाले मज़बूत FPO; सुरक्षित बटाईदारी; अधिशेष श्रम को समाहित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोज़गार; जलवायु-लचीली प्रथाएँ और प्राकृतिक खेती; KVK और डिजिटल उपकरणों से बेहतर विस्तार।
| श्रेणी | आकार |
|---|---|
| सीमांत | 1 हेक्टेयर से कम |
| लघु | 1–2 हेक्टेयर |
| अर्ध-मध्यम | 2–4 हेक्टेयर |
| मध्यम | 4–10 हेक्टेयर |
| बड़ी | 10 हेक्टेयर और अधिक |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- कृषि जनगणना कृषि मंत्रालय द्वारा हर पाँच वर्ष में की जाती है।
- कृषि जनगणना 2015-16: लघु और सीमांत जोतें लगभग 86%; औसत जोत 1.08 हेक्टेयर।
- सीमांत जोत: 1 हेक्टेयर से कम।
- मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम (2016) नीति आयोग ने तैयार किया।
- सहकारिता मंत्रालय 2021 में बना।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- छोटे खेत अक्सर प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादक होते हैं पर पर्याप्त आय नहीं दे पाते; समस्या केवल दक्षता नहीं, आय का पैमाना है।
- सामूहिक कार्रवाई (FPO, सहकारी समितियाँ) भूमि चकबंदी के बिना छोटे किसानों को पैमाने की बचत देने का मुख्य तरीका है।
- सुरक्षित बटाईदारी कानून वास्तविक कृषकों के लिए ऋण और योजनाओं के लाभ खोलेंगे।
- दीर्घकालिक समाधान ग्रामीण गैर-कृषि रोज़गार और कौशल विकास में है ताकि छोटे खेतों पर निर्भरता घटे।
- नीति को महिला किसानों को पहचानना चाहिए, जो खेती का बहुत काम करती हैं पर शायद ही भूमि की स्वामी होती हैं।
क्या आप जानते हैं?
- केरल के कुदुम्बश्री समूह महिलाओं द्वारा 'समूह खेती' के लिए सामूहिक रूप से भूमि पट्टे पर लेते हैं।
- 1970-71 के बाद से भारत में औसत जोत लगभग आधी हो गई है।
- कस्टम हायरिंग से किसान ट्रैक्टर या हार्वेस्टर खरीदने के बजाय घंटे के हिसाब से किराए पर ले सकता है।
