भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन · UPSC नोट्स (हिंदी में)

    राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) — भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन नोट्स

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    राज्य के नीति निदेशक तत्व (डीपीएसपी)

    नीति निदेशक तत्व (भाग IV, अनुच्छेद 36–51) राज्य को शासन के लिए संवैधानिक निर्देश हैं, जिनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य और सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। ये न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते लेकिन शासन के लिए मौलिक हैं।

    संक्षिप्त परिचय

    राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy – DPSP) संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में निहित हैं। ये ऐसे निर्देश या नैतिक दायित्व हैं जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में नीतियाँ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

    डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इन्हें संविधान की ‘नई विशेषताएँ’ कहा, जबकि ग्रानविल ऑस्टिन ने मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों को मिलाकर संविधान का ‘अंतरात्मा (Conscience)’ बताया।

    मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं। दोनों मिलकर संविधान का ‘दर्शन और आत्मा’ बनाते हैं।

    इनका विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, जिसमें ऐसे ही सामाजिक नीतियों के सिद्धांत शामिल थे।

    DPSP की विशेषताएँ

    1. निर्देशात्मक प्रकृति: नीति निदेशक तत्व राज्य (केंद्र और राज्य सरकारों) को विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में दिशा प्रदान करते हैं।

    2. ब्रिटिश ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन’ से समानता: ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के समान हैं।

    3. कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य: इनका मुख्य उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है, जहाँ समानता, सामाजिक न्याय और अवसरों की समानता सुनिश्चित हो।

    4. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम: ये समाज के सर्वांगीण विकास के लिए एक व्यापक नीति-ढाँचा प्रदान करते हैं।

    5. सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा: ये मौलिक अधिकारों के पूरक हैं और सुनिश्चित करते हैं कि भारत में लोकतंत्र केवल राजनीतिक न होकर सामाजिक और आर्थिक रूप से भी सशक्त हो।

    6. न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं: DPSP को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता , लेकिन अनुच्छेद 37 के अनुसार ये राज्य के शासन के लिए मौलिक हैं और सरकार को नीतियाँ बनाते समय इन्हें लागू करना चाहिए।

    DPSP न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय क्यों नहीं हैं

    1. संसाधनों की कमी: स्वतंत्रता के समय भारत एक विकासशील देश था, इसलिए सभी नीति निदेशक तत्वों को तुरंत लागू करना संभव नहीं था।

    2. मौलिक अधिकारों से संभावित टकराव: भूमि सुधार या राष्ट्रीयकरण जैसे नीति निदेशक तत्व कभी-कभी मौलिक अधिकारों (जैसे संपत्ति के अधिकार) से टकरा सकते हैं। इसलिए इन्हें गैर-न्यायिक बनाया गया।

    3. सांस्कृतिक विविधता: भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण सभी नीतियों का समान रूप से लागू होना कठिन है।

    4. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास: संविधान ने यह भरोसा किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता की बुद्धिमत्ता से ये उद्देश्यों को धीरे-धीरे प्राप्त किया जाएगा, न्यायालय के माध्यम से नहीं।

    इस प्रकार, भले ही नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं, परंतु वे राज्य के संचालन की आत्मा हैं और भारत को न्यायपूर्ण, समान और कल्याणकारी समाज बनाने की दिशा दिखाते हैं।

    नीति निदेशक तत्व – मुख्य पहलू
    पहलूविवरण
    संविधान का भागभाग IV (अनुच्छेद 36–51)
    स्रोतआयरलैंड का संविधान
    स्वभावन्यायालय में लागू नहीं, लेकिन शासन में मौलिक
    उद्देश्यकल्याणकारी राज्य की स्थापना; सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना
    FR से संबंधFR + DPSP = संविधान का अंतःकरण

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • DPSP आयरलैंड के संविधान (1937) से लिया गया।
    • ग्रैनविल ऑस्टिन: FR + DPSP = संविधान का अंतःकरण।
    • न्यायालय में लागू नहीं, पर शासन में मौलिक (अनु. 37)।
    • उद्देश्य: कल्याणकारी राज्य + सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • DPSP कानूनों और नीतियों के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।
    • हालाँकि न्यायालय में लागू नहीं, लेकिन अदालतें FR की व्याख्या में इनका उपयोग करती हैं।
    • सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में मदद करते हैं, राजनीतिक समानता से आगे।
    • कल्याणकारी राज्य की संवैधानिक दृष्टि को प्रतिबिंबित करते हैं।
    • FR और DPSP के बीच तनाव को सामंजस्य द्वारा सुलझाया गया (जैसे भूमि सुधार)।

    राज्य के नीति निदेशक तत्व (डीपीएसपी)

    नीति निदेशक तत्व (भाग IV, अनुच्छेद 36–51) राज्य को शासन में मार्गदर्शन देते हैं। ये न्यायालय में लागू नहीं होते लेकिन कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने में मौलिक हैं। DPSP को समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक तत्वों में वर्गीकृत किया गया है।

    अवलोकन

    राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy – DPSPs) संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36–51) में निहित हैं। ये केंद्र और राज्य सरकारों को शासन और नीति निर्माण में दिशा प्रदान करते हैं।

    DPSPs आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं और इनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जो सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे।

    ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं (Non-justiciable), लेकिन राज्य के शासन के लिए मौलिक माने गए हैं (अनुच्छेद 37)।

    संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों को मिलाकर संविधान का ‘अंतरात्मा (Conscience)’ कहा।

    DPSP की श्रेणियाँ

    नीति निदेशक तत्वों को उनकी विचारधारात्मक प्रेरणा के आधार पर तीन श्रेणियों में बाँटा गया है – समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक तत्व ।

    1. समाजवादी तत्व

    ये प्रावधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना को दर्शाते हैं। इनका उद्देश्य समाज में असमानता को कम करना और जनकल्याण को सुनिश्चित करना है।

    – अनुच्छेद 38: कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देना और आय व अवसरों में असमानता को कम करना।

    – अनुच्छेद 39: पर्याप्त आजीविका, समान कार्य के लिए समान वेतन, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण।

    – अनुच्छेद 39A: समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता।

    – अनुच्छेद 41: काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार।

    – अनुच्छेद 42: मानवीय कार्य दशाएँ और मातृत्व राहत।

    – अनुच्छेद 43A: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।

    – अनुच्छेद 47: पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार।

    2. गांधीवादी तत्व

    ये तत्व महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भरता और नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य ग्रामीण जीवन और कमजोर वर्गों का उत्थान है।

    – अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन और उन्हें स्वशासी अधिकार देना।

    – अनुच्छेद 43: सहकारी आधार पर कुटीर और लघु उद्योगों का प्रोत्साहन।

    – अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमजोर वर्गों की शिक्षा व आर्थिक उन्नति।

    – अनुच्छेद 47: नशीले पदार्थों और मद्यपान का निषेध।

    – अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण और गोहत्या पर प्रतिबंध।

    3. उदार-बौद्धिक तत्व

    ये प्रावधान उदारवाद, लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को दर्शाते हैं। इनका उद्देश्य न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज की स्थापना है।

    – अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को प्रोत्साहित करना।

    – अनुच्छेद 45: छह वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा (86वाँ संशोधन, 2002)।

    – अनुच्छेद 48A: पर्यावरण, वन और वन्यजीवों का संरक्षण (42वाँ संशोधन, 1976)।

    – अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण।

    – अनुच्छेद 50: न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण।

    – अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान।

    नीति निदेशक तत्वों की श्रेणियाँ
    श्रेणीअनुच्छेदकेन्द्रबिंदु
    समाजवादी तत्व38, 39, 39A, 41, 42, 43A, 47न्याय, समानता, कल्याणकारी राज्य, श्रमिक अधिकार।
    गांधीवादी तत्व40, 43, 46, 47, 48ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग, SC/ST कल्याण, निषेध, कृषि।
    उदार-बौद्धिक तत्व44, 45, 48A, 49, 50, 51समान नागरिक संहिता, शिक्षा, पर्यावरण, धरोहर, शक्तियों का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • DPSP को समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक श्रेणियों में बाँटा गया है।
    • अनुच्छेद 37: DPSP न्यायालय में लागू नहीं लेकिन शासन में मौलिक।
    • 42वें और 86वें संशोधन से महत्वपूर्ण DPSP जुड़े (48A: पर्यावरण, 45: बाल देखभाल)।
    • ग्रैनविल ऑस्टिन: FR + DPSP = संविधान का अंतःकरण।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • DPSP शासन के लिए सामाजिक-आर्थिक खाका प्रदान करते हैं।
    • न्यायालय में लागू न होना विधायिका को क्रमिक कार्यान्वयन की लचीलापन देता है।
    • समाजवादी DPSP असमानता घटाते हैं; गांधीवादी DPSP ग्रामीण व नैतिक दृष्टि; उदार-बौद्धिक DPSP आधुनिक लोकतांत्रिक आदर्श।
    • न्यायपालिका ने DPSP और FR में सामंजस्य स्थापित किया (जैसे भूमि सुधार मान्य)।
    • कल्याणकारी राज्य और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण।

    राज्य के नीति निदेशक तत्व – संवैधानिक प्रावधान

    संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSPs) दिए गए हैं। ये तत्व राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने तथा कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में मार्गदर्शन देते हैं।

    राज्य के नीति निदेशक तत्व – संवैधानिक प्रावधान
    DPSP के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान
    अनुच्छेदविषय
    36राज्य की परिभाषा
    37इस भाग में दिए गए तत्वों का अनुप्रयोग
    38जनकल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना
    39राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीतिगत तत्व
    39Aसमान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
    40ग्राम पंचायतों का संगठन
    41काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार (कुछ मामलों में)
    42मानवीय कार्य दशाएँ और मातृत्व राहत
    43श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन आदि
    43Aउद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी
    43Bसहकारी समितियों का संवर्धन
    44नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
    45छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा
    46SC, ST और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का संवर्धन
    47पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने का दायित्व
    48कृषि और पशुपालन का संगठन
    48Aपर्यावरण, वन और वन्यजीव संरक्षण व सुधार
    49राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थल और वस्तुओं का संरक्षण
    50न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण
    51अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • DPSP संविधान के भाग IV के अनुच्छेद 36–51 में दिए गए हैं।
    • अनुच्छेद 37: DPSP न्यायालय में लागू नहीं होते पर शासन में मौलिक हैं।
    • अनुच्छेद 39A: निःशुल्क विधिक सहायता (42वें संशोधन से जोड़ा गया)।
    • अनुच्छेद 45 (बाल देखभाल) 86वें संशोधन से संशोधित हुआ।
    • अनुच्छेद 48A: पर्यावरण संरक्षण (42वें संशोधन से जोड़ा गया)।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • DPSP कल्याणकारी राज्य प्राप्त करने हेतु सामाजिक-आर्थिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
    • ये मौलिक अधिकारों और दीर्घकालिक न्याय के निदेशक लक्ष्यों में संतुलन बनाते हैं।
    • संशोधनों (42वें, 86वें) ने DPSP को पर्यावरण और शिक्षा में मजबूत किया।
    • न्यायिक व्याख्याएँ (केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स) ने FR और DPSP के सामंजस्य पर जोर दिया।
    • ये संविधान की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की दृष्टि को प्रतिबिंबित करते हैं।

    अनुच्छेद 36 एवं 37 – राज्य की परिभाषा और DPSP का स्वरूप

    अनुच्छेद 36 में 'राज्य' की परिभाषा मौलिक अधिकारों के समान है, जिसमें संघ, राज्य और सभी सरकारी नियंत्रण वाले प्राधिकरण शामिल हैं। अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि DPSP न्यायालय में लागू नहीं होते, लेकिन राज्य पर इन्हें शासन में लागू करने का कर्तव्य है।

    अनुच्छेद 36: राज्य की परिभाषा

    अनुच्छेद 36 के अंतर्गत ‘राज्य’ की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 (मौलिक अधिकारों में) में दी गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन संस्थाओं पर मौलिक अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी है, वे ही नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए भी बाध्य हैं।

    ‘राज्य’ में शामिल हैं:

    – भारत सरकार (केंद्रीय कार्यपालिका)।

    – भारत की संसद (केंद्रीय विधानमंडल)।

    – प्रत्येक राज्य की सरकार (राज्य कार्यपालिका)।

    – प्रत्येक राज्य की विधानमंडल (राज्य विधानमंडल)।

    – सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण जो भारत की सीमा में या भारत सरकार के नियंत्रण में हैं (जैसे नगरपालिका, पंचायत, सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड आदि)।

    इस प्रकार, राज्य के सभी अंग – विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक – नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।

    अनुच्छेद 37: नीति निदेशक तत्वों का गैर-न्यायिक स्वरूप

    अनुच्छेद 37 के अनुसार, नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं। अर्थात, नागरिक किसी न्यायालय में जाकर इनके प्रवर्तन की मांग नहीं कर सकते।

    हालाँकि, इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि:

    – नीति निदेशक तत्व राज्य के शासन के लिए मौलिक हैं।

    – राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को नीतियों और कानूनों में लागू करे।

    इस प्रकार, भले ही ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन ये सरकार पर नैतिक और राजनीतिक दायित्व डालते हैं ताकि एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और कल्याणकारी समाज का निर्माण किया जा सके।

    भारत में भूमि सुधार, न्यूनतम मजदूरी कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसी नीतियाँ इन्हीं सिद्धांतों से प्रेरित हैं।

    नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण

    संविधान में नीति निदेशक तत्वों का कोई स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया गया है। यह केवल अकादमिक और व्याख्यात्मक उद्देश्य से किया गया है।

    डॉ. एम.पी. शर्मा के अनुसार, नीति निदेशक तत्वों को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

    1. समाजवादी तत्व

    इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना तथा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।

    उदाहरण: अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43A, 47।

    2. गांधीवादी तत्व

    ये महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित हैं और ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भरता तथा नैतिक समाज पर बल देते हैं।

    उदाहरण: अनुच्छेद 40, 43, 46, 47, 48।

    3. उदार-वैचारिक तत्व

    ये उदारवाद, लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना पर आधारित हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सांस्कृतिक विरासत तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देते हैं।

    उदाहरण: अनुच्छेद 44, 45, 48A, 49, 50, 51।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 12 (मौलिक अधिकार) की तरह 'राज्य' की परिभाषा अपनाता है।
    • अनुच्छेद 37 DPSP को गैर-न्यायिक बताता है लेकिन राज्य पर कर्तव्य लगाता है।
    • DPSP का वर्गीकरण: समाजवादी, गांधीवादी, उदार-वैचारिक (डॉ. एम.पी. शर्मा)।
    • DPSP सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र हेतु; मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र हेतु।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • अनुच्छेद 36 मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच समानता सुनिश्चित करता है क्योंकि इसमें 'राज्य' की वही परिभाषा है।
    • अनुच्छेद 37 DPSP के गैर-न्यायिक लेकिन निदेशक स्वरूप को दर्शाता है।
    • समाजवादी, गांधीवादी और उदार-वैचारिक वर्गीकरण इनके दार्शनिक आधार को समझने में सहायक।
    • DPSP कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों हेतु कानून और नीतियों का नैतिक मार्गदर्शन करते हैं।

    नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांत

    समाजवादी DPSP सामाजिक और आर्थिक न्याय, असमानताओं को कम करने और कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देते हैं। प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 हैं।

    शामिल अनुच्छेद

    अनुच्छेद 38: राज्य को ऐसा सामाजिक तंत्र स्थापित करने का निर्देश देता है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो और आय, स्थिति तथा अवसरों की असमानताएँ घटें (44वाँ संशोधन, 1978)।

    अनुच्छेद 39: राज्य की नीति के कुछ प्रमुख सिद्धांत – आर्थिक न्याय और समान वितरण के लिए:

    – 39(क): सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन।

    – 39(ख): संसाधनों का वितरण सामूहिक हित में।

    – 39(ग): धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता को रोकना।

    – 39(घ): पुरुष और महिला के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन।

    – 39(ङ): श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा और बाल श्रम की रोकथाम।

    – 39(च): बच्चों के विकास, गरिमा और सुरक्षा के अधिकार (42वाँ संशोधन, 1976)।

    अनुच्छेद 39A: समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता (42वाँ संशोधन, 1976)।

    अनुच्छेद 41: काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार।

    अनुच्छेद 42: मानवीय कार्य दशाएँ और मातृत्व राहत।

    अनुच्छेद 43: श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर।

    अनुच्छेद 43A: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (42वाँ संशोधन, 1976)।

    अनुच्छेद 47: पोषण, जीवन स्तर और जनस्वास्थ्य में सुधार; नशीले पदार्थों का निषेध।

    सरकार द्वारा क्रियान्वयन

    स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इन नीति निदेशक तत्वों को लागू करने हेतु अनेक सामाजिक-आर्थिक सुधार किए:

    1. योजना आयोग (1950): राष्ट्रीय विकास और आर्थिक योजना हेतु स्थापित।

    2. भूमि सुधार कानून: जमींदारी उन्मूलन, भूमि का पुनर्वितरण, और ग्रामीण समानता को बढ़ावा।

    3. राष्ट्रीयकरण:

    – जीवन बीमा निगम (LIC) – 1956।

    – 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंक – 1969।

    – सामान्य बीमा – 1971।

    – प्रिवी पर्स समाप्त – 1971।

    4. कल्याणकारी योजनाएँ: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), मनरेगा, निःशुल्क विधिक सहायता, पोषण कार्यक्रम आदि।

    हालिया बहस: अनुच्छेद 39(ख) और (ग)

    मुख्य प्रश्न यह है कि ‘ सामुदायिक भौतिक संसाधन ’ में क्या निजी संपत्ति भी शामिल है या नहीं।

    याचिकाकर्ताओं का पक्ष: केवल सार्वजनिक या राष्ट्रीय संसाधनों (जैसे वन, खनिज आदि) को शामिल किया जाना चाहिए।

    प्रतिवादियों का पक्ष: निजी संपत्ति को भी शामिल करना चाहिए ताकि वितरणात्मक न्याय और सामूहिक हित सुनिश्चित हो सके।

    यह बहस संपत्ति अधिकार, राष्ट्रीयकरण और समाजवादी नीति की दिशा तय करेगी।

    न्यायिक विकास

    कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी (1977): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 39(ख) में निजी संपत्ति भी शामिल हो सकती है।

    संजीव कोक निर्माण (1983) और माफतलाल इंडस्ट्रीज (1997): पूर्व निर्णय की पुष्टि की।

    वर्तमान स्थिति: महाराष्ट्र का MHADA कानून, जो निजी संपत्तियों के अधिग्रहण की अनुमति देता है, सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यह निर्णय अनुच्छेद 39(ख) की व्याख्या को पुनर्परिभाषित कर सकता है।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • समाजवादी DPSP: अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47।
    • अनु. 39 में समान वेतन, श्रमिक स्वास्थ्य, बच्चों की सुरक्षा शामिल।
    • 44वें संशोधन से अनु. 38 में असमानता कम करने का प्रावधान जोड़ा गया।
    • 42वें संशोधन से अनु. 39(च) में बच्चों के अधिकार संशोधित।
    • SC: अनु. 39(ख) में निजी संपत्ति भी शामिल हो सकती है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • समाजवादी तत्व भारत को कल्याणकारी राज्य और सामाजिक न्याय की ओर ले जाते हैं।
    • अनुच्छेद 38–47 असमानता घटाने, श्रमिक स्थिति सुधारने और समान न्याय सुनिश्चित करने पर बल देते हैं।
    • अनु. 39(ख) की न्यायिक व्याख्या निजी संसाधनों तक दायरा बढ़ाती है और वितरणात्मक न्याय से जोड़ती है।
    • क्रियान्वयन चुनौती: आर्थिक दक्षता और समाजवादी आदर्शों में संतुलन।
    • हालिया SC बहसें निजी संपत्ति और समाजवाद बनाम व्यक्तिगत अधिकारों के बीच तनाव दिखाती हैं।

    अनुच्छेद 39A, 41, 42 और 43 – न्याय, कार्य और श्रम पर समाजवादी नीति निदेशक तत्व

    ये नीति निदेशक तत्व समान न्याय, कार्य का अधिकार, मानवीय कार्य दशाएँ, मातृत्व राहत और जीवन निर्वाह योग्य वेतन सुनिश्चित करते हैं। ये भारत की कल्याणकारी और श्रम सुरक्षा प्रणाली की रीढ़ हैं।

    अनुच्छेद 39A: समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता

    उद्देश्य: प्रत्येक नागरिक को उसकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति से स्वतंत्र होकर न्याय तक समान पहुँच प्रदान करना।

    42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया।

    राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि गरीबी या असमानता के कारण किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित न किया जाए।

    कार्यान्वयन:

    – विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987: राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विधिक सहायता संस्थाएँ स्थापित की गईं।

    – लोक अदालतें: सस्ती और त्वरित न्याय व्यवस्था, छोटे सिविल व आपराधिक मामलों के निपटारे हेतु।

    – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA): पूरे देश में निःशुल्क विधिक सहायता कार्यक्रमों का संचालन।

    अनुच्छेद 41: कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार

    राज्य को निर्देश देता है कि अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार बेरोजगारी, वृद्धावस्था, अपंगता या अन्य कारणों से पीड़ित व्यक्तियों को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करे।

    कार्यान्वयन:

    – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005: ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करता है।

    – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम: वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

    – आयुष्मान भारत योजना: गरीब परिवारों को ₹5 लाख तक की वार्षिक स्वास्थ्य बीमा सुविधा।

    अनुच्छेद 42: मानवीय कार्य दशाएँ और मातृत्व राहत

    राज्य का दायित्व है कि वह श्रमिकों के लिए न्यायपूर्ण कार्य दशाएँ और मातृत्व लाभ सुनिश्चित करे।

    कार्यान्वयन:

    – जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK): गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा।

    – प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA): गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क जांच।

    – लक्ष्य (LaQshya): अस्पतालों में प्रसूति सेवाओं की गुणवत्ता सुधार।

    – मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017: मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया।

    अनुच्छेद 43: जीवन निर्वाह वेतन और सम्मानजनक कार्य

    राज्य को निर्देश देता है कि वह श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन , उचित कार्य दशाएँ और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करे तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करे।

    कार्यान्वयन:

    – बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, 1976: बंधुआ मजदूरी की समाप्ति और पुनर्वास की व्यवस्था।

    – खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957: खनन क्षेत्र में श्रमिक सुरक्षा और उचित परिस्थितियों की गारंटी।

    – समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976: पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन।

    – बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध; 2016 में संशोधन।

    – श्रम संहिताएँ (2019–2020): वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा को चार प्रमुख श्रम कोड में समेकित किया गया।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 39A: 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया (निःशुल्क विधिक सहायता)।
    • अनुच्छेद 41: नरेगा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का आधार।
    • अनुच्छेद 42: मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह तक बढ़ाया गया (2017)।
    • अनुच्छेद 43: जीवन निर्वाह वेतन और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन।
    • श्रम संहिता (2019–2020) ने पुराने श्रम कानूनों को समेकित किया।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • अनुच्छेद 39A–43 कल्याणकारी राज्य और सामाजिक न्याय को मजबूत करते हैं।
    • समान न्याय तक पहुँच गरीब नागरिकों के लिए विधि के शासन को सार्थक बनाती है।
    • कार्य का अधिकार (अनु. 41) नरेगा के माध्यम से लागू – सामाजिक सुरक्षा का वैश्विक उदाहरण।
    • मातृत्व लाभ (अनु. 42) श्रम क्षेत्र में लैंगिक न्याय को बढ़ाते हैं।
    • श्रम सुधार (कोड 2019–2020) DPSP और आधुनिक आर्थिक आवश्यकताओं में संतुलन दर्शाते हैं।

    अनुच्छेद 40, 43, 43A और 47 – गांधीवादी और समाजवादी नीति निदेशक तत्व

    ये नीति निदेशक तत्व गांधीवादी आदर्शों जैसे ग्राम स्वराज, ग्रामीण उद्योग और श्रमिक सहभागिता तथा समाजवादी उद्देश्यों जैसे पोषण, स्वास्थ्य और श्रम अधिकारों को दर्शाते हैं। इनका उद्देश्य सामुदायिक कल्याण और आर्थिक न्याय में संतुलन बनाना है।

    अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन

    राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में आवश्यक अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करे।

    कार्यान्वयन:

    – 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1992): पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

    – तीन-स्तरीय पंचायत प्रणाली: ग्राम पंचायत (गाँव), पंचायत समिति (ब्लॉक), जिला परिषद (जिला)।

    – शासन, योजना और विकास के लिए विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित किया गया।

    – अनुच्छेद 243–243O और ग्यारहवीं अनुसूची (29 विषयों) में पंचायतों की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ निर्दिष्ट की गईं।

    – आरक्षण: महिलाओं के लिए 33% तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आनुपातिक आरक्षण।

    अनुच्छेद 43: ग्रामीण कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन

    राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करे ताकि आत्मनिर्भरता और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिल सके।

    कार्यान्वयन:

    – खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC): 1956 में स्थापित, ग्रामीण उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देता है।

    – ग्राम उद्योग बोर्ड: छोटे उद्योगों के विकास में सहायता।

    – अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, रेशम बोर्ड, नारियल बोर्ड: पारंपरिक कला और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन।

    – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): ग्रामीण उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

    अनुच्छेद 43A: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी

    42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया। यह राज्य को निर्देश देता है कि श्रमिकों को उद्योगों और उपक्रमों के प्रबंधन में भागीदारी का अवसर दिया जाए ताकि औद्योगिक लोकतंत्र स्थापित हो सके।

    कार्यान्वयन:

    – कार्य समितियाँ: औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच सहयोग के लिए गठित।

    – संयुक्त प्रबंधन परिषदें: बड़े उद्योगों में नियोक्ता और श्रमिक दोनों के समान प्रतिनिधित्व के साथ निर्णय प्रक्रिया में शामिल।

    – प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी विधेयक (1990): श्रमिक भागीदारी के लिए विधिक ढाँचे का प्रस्ताव, हालांकि पारित नहीं हुआ।

    – कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR): श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देने हेतु कई उद्योगों द्वारा अपनाया गया।

    अनुच्छेद 47: पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार

    राज्य का यह कर्तव्य है कि वह जनता के पोषण स्तर, जीवन स्तर और जनस्वास्थ्य में सुधार करे तथा नशीले पदार्थों और मादक पेयों के सेवन को रोकने के लिए कदम उठाए।

    कार्यान्वयन:

    – एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1978–79): ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार और गरीबी उन्मूलन के लिए।

    – एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS): 1975 में शुरू; बच्चों और माताओं के लिए पोषण, टीकाकरण और शिक्षा।

    – पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन): 2018 में शुरू; महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु।

    – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM): सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ सुनिश्चित करना।

    – निषेध नीति: कुछ राज्यों (जैसे गुजरात, बिहार) ने शराब पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगाया है।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 40 से पंचायत राज (73वाँ संशोधन, 1992) लागू हुआ।
    • अनुच्छेद 43 से कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन – KVIC और हस्तशिल्प बोर्ड।
    • अनुच्छेद 43A (42वाँ संशोधन) – श्रमिक सहभागिता।
    • अनुच्छेद 47 से ICDS और पोषण अभियान जैसी योजनाएँ।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • अनुच्छेद 40 से पंचायत राज के माध्यम से जमीनी लोकतंत्र गहरा हुआ।
    • अनुच्छेद 43 से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गांधीवादी स्वावलंबन मॉडल को बल।
    • अनुच्छेद 43A से औद्योगिक लोकतंत्र के समाजवादी वचनबद्धता का प्रदर्शन।
    • अनुच्छेद 47 राज्य की पोषण और स्वास्थ्य में कल्याणकारी भूमिका को रेखांकित करता है – SDGs के लिए महत्वपूर्ण।
    • चुनौतियाँ: पंचायतों का सशक्तिकरण, श्रमिक भागीदारी और कुपोषण उन्मूलन में प्रभावशीलता।

    अनुच्छेद 43B, 46, 47 और 48 – सहकारी समितियाँ, कमजोर वर्ग, सार्वजनिक स्वास्थ्य और गौ संरक्षण

    ये नीति निदेशक तत्व राज्य को सहकारी समितियों को बढ़ावा देने, SC/ST व कमजोर वर्गों के उत्थान, पोषण व सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और गौ संरक्षण हेतु वध-निषेध का निर्देश देते हैं। इनमें समाजवादी, गांधीवादी और कल्याणकारी राज्य की झलक मिलती है।

    अनुच्छेद 43B: सहकारी समितियों का प्रोत्साहन

    97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया।

    उद्देश्य: स्वैच्छिक गठन , लोकतांत्रिक नियंत्रण , स्वायत्त कार्यप्रणाली और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना।

    कार्यान्वयन:

    सहकारिता मंत्रालय (2021): सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने हेतु नया मंत्रालय स्थापित।

    सर्वोच्च न्यायालय (2021): 97वें संशोधन को आंशिक रूप से निरस्त किया — सहकारी समितियाँ राज्य सूची का विषय बनीं।

    ₹1 लाख करोड़ की सहकारी खाद्य भंडारण योजना: कृषि अवसंरचना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने हेतु।

    डेयरी, मत्स्य, कृषि और स्वयं सहायता समूहों (SHG) में नए सहकारी मॉडल को बढ़ावा।

    अनुच्छेद 46: अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों का उत्थान

    राज्य को निर्देश देता है कि वह SC/ST और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं शोषण से संरक्षण प्रदान करे।

    कार्यान्वयन:

    आरक्षण नीति: SC – 15%, ST – 7.5%, OBC – 27%, EWS – 10%।

    नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955, संशोधन 1976): अस्पृश्यता समाप्ति का प्रवर्तन (अनु. 17)।

    SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: भेदभाव और हिंसा की रोकथाम।

    अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग: अनुच्छेद 338 और 338A के तहत स्थापित।

    राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC): 1993 में स्थापित, 102वें संशोधन (2018) द्वारा संवैधानिक दर्जा।

    कौशल भारत मिशन और स्टैंड-अप इंडिया योजना: उद्यमिता को बढ़ावा।

    अनुच्छेद 47: सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण

    राज्य को निर्देश देता है कि वह पोषण स्तर , जीवन स्तर और जनस्वास्थ्य में सुधार करे तथा नशीले पेय और पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित करे।

    कार्यान्वयन:

    शराबबंदी: बिहार, गुजरात, मिजोरम और नागालैंड में लागू।

    पोषण अभियान (2018): कुपोषण, एनीमिया और कम जन्म वजन की समस्या घटाने हेतु।

    राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM): ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा।

    आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना: गरीब परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा।

    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013): 80 करोड़ नागरिकों के लिए सस्ती खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित।

    अनुच्छेद 48: कृषि एवं पशुपालन का संगठन (गौ संरक्षण)

    राज्य को निर्देश देता है कि वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करे तथा गाय, बछड़ों और अन्य दुग्ध व कृषिक पशुओं के वध पर रोक लगाए।

    कार्यान्वयन:

    राज्य कानून: गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गौवध निषेध कानून लागू।

    राष्ट्रीय गोकुल मिशन (2014): देशी नस्लों के संरक्षण और विकास हेतु।

    राष्ट्रीय कामधेनु आयोग (2019): गौसंवर्धन और गौ उत्पादों के संवर्धन हेतु।

    एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम: ग्रामीण आय और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनु. 43B – 97वें संशोधन से जोड़ा गया; SC ने 2021 में आंशिक रूप से रद्द किया; सहकारी समितियाँ राज्य विषय।
    • अनु. 46 – SC/ST/OBC उत्थान और आरक्षण का आधार।
    • अनु. 47 – शराबबंदी और पोषण अभियानों का आधार।
    • अनु. 48 – गौ संरक्षण और नस्ल सुधार हेतु निर्देश।
    • 97वाँ संशोधन (2011): अनुच्छेद 19(1)(ग) में 'सहकारी समितियाँ' जोड़ीं, अनुच्छेद 43B और भाग IXB (अनुच्छेद 243ZH–243ZT) जोड़े। भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह (2021) में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सहकारी समितियों के लिए भाग IXB रद्द किया (राज्यों का अनुसमर्थन नहीं था), पर बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए बरकरार रखा।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • अनु. 43B सहकारी संघवाद को मजबूत करता है, पर SC के निर्णय से केंद्र की भूमिका सीमित।
    • अनु. 46 आरक्षण और कमजोर वर्गों की सुरक्षा कानूनों का आधार है।
    • अनु. 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण नीतियों में कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्थापित करता है।
    • अनु. 48 गांधीवादी विचारों को दर्शाता है और आधुनिक राजनीति में संवेदनशील मुद्दा है।
    • ये DPSP समाजवाद, गांधीवाद और कल्याणकारी राज्य के बीच संवैधानिक संतुलन दिखाते हैं।

    अनुच्छेद 44 – नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता

    अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करे जिससे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में समानता सुनिश्चित हो। गोवा पहले से ही पुर्तगाली सिविल कोड के तहत इसका पालन करता है और 2024 में उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना जिसने UCC अधिनियम पारित किया।

    समान नागरिक संहिता (UCC) – परिभाषा

    UCC का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और संपत्ति उत्तराधिकार से जुड़े व्यक्तिगत कानूनों में समानता स्थापित करना है।

    गोवा वर्तमान में एकमात्र राज्य है जहाँ पुर्तगाली सिविल कोड लागू है।

    उत्तराखंड (2024) समान नागरिक संहिता अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना।

    UCC के लाभ

    लैंगिक समानता और न्याय सुनिश्चित करता है, जिससे व्यक्तिगत कानूनों में भेदभावपूर्ण प्रथाओं का अंत होता है।

    राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता को सशक्त करता है।

    कानूनी प्रक्रियाओं में सरलीकरण लाता है और न्यायपालिका पर बोझ घटाता है।

    आधुनिकता और समानता की भावना को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से युवाओं में।

    न्यायपालिका का समर्थन: शाह बानो (1985) और शायरा बानो (2017) जैसे मामलों में UCC की आवश्यकता को दोहराया गया।

    महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है — उत्तराधिकार, भरण-पोषण और तलाक के मामलों में समान अधिकार।

    UCC की चुनौतियाँ

    भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण एक समान कानून बनाना कठिन है।

    अल्पसंख्यक समुदायों में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की आशंका।

    विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे मामलों में एकरूपता बनाना जटिल है।

    साम्प्रदायिक तनाव का खतरा यदि सुधारों को धार्मिक अतिक्रमण के रूप में देखा जाए।

    क्रमिक और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है जिसमें सभी पक्षों की भागीदारी हो।

    UCC और मौलिक अधिकार

    UCC अनुच्छेद 25–26 (धर्म की स्वतंत्रता) का उल्लंघन नहीं करता क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष विषयों से संबंधित है।

    विवाह, उत्तराधिकार और तलाक जैसे विषय सामाजिक और नागरिक प्रकृति के माने जाते हैं, धार्मिक नहीं।

    जॉन वल्लमट्टम बनाम भारत संघ (2003): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामले अनुच्छेद 25–26 के दायरे में नहीं आते।

    प्रमुख न्यायिक निर्णय

    शाह बानो मामला (1985): राष्ट्रीय एकता और समानता हेतु UCC की आवश्यकता पर जोर दिया; मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार सुनिश्चित किया।

    सरला मुद्गल मामला (1995): बिना तलाक के दूसरी शादी को अवैध घोषित; समान नागरिक संहिता की आवश्यकता दोहराई।

    लिली थॉमस मामला: बिना तलाक के दूसरी शादी को IPC की धारा 494 और 495 के तहत अपराध माना गया।

    ABC बनाम NCT दिल्ली (2015): एकल ईसाई माँ को पिता की अनुमति बिना अभिभावकत्व का अधिकार दिया गया।

    आगे का रास्ता

    UCC को धीरे-धीरे और परामर्श आधारित प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए।

    यह सांस्कृतिक विविधता और संवैधानिक समानता के बीच संतुलन स्थापित करे।

    धार्मिक नेताओं, महिला संगठनों और नागरिक समाज के साथ विश्वास निर्माण आवश्यक है।

    जन-जागरूकता अभियान के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाए कि UCC विविधता को बनाए रखते हुए एकता को मजबूत करता है।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 44 भाग IV – DPSP के अंतर्गत; न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं।
    • गोवा में पुर्तगाली सिविल कोड के तहत UCC; उत्तराखंड (2024) में UCC अधिनियम पारित।
    • शाह बानो, सरला मुद्गल और शायरा बानो मामलों में न्यायिक समर्थन।
    • UCC अनु. 25–26 का उल्लंघन नहीं करता क्योंकि विवाह, उत्तराधिकार धर्मनिरपेक्ष मामले हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • UCC सभी धर्मों के नागरिक कानूनों को एकीकृत करके राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है।
    • पितृसत्तात्मक व्यक्तिगत कानूनों को सुधारकर लैंगिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है।
    • धार्मिक विविधता और अल्पसंख्यक चिंताओं के कारण विरोध का सामना करता है।
    • सर्वोच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण फैसलों में लगातार UCC का समर्थन किया है।
    • आगे का रास्ता: समानता और सांस्कृतिक विविधता के बीच संतुलन बनाते हुए क्रमिक और सर्वसम्मत सुधार।

    अनुच्छेद 45, 48, 48A, 49 और 50 – राज्य के नीति निदेशक तत्व

    ये अनुच्छेद कल्याणकारी उपायों पर केंद्रित हैं जैसे प्रारंभिक बाल शिक्षा, वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन, पर्यावरण संरक्षण, स्मारकों की सुरक्षा और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना।

    अनुच्छेद 45 – प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा

    6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था।

    पहले 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित किया गया।

    अब 6–14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21A) है, जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा नीति निदेशक तत्व है।

    कार्यान्वयन:

    शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 – 6–14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।

    राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) – 3–8 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधारभूत शिक्षा (Foundational Stage)।

    एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) – पोषण, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ।

    पोषण अभियान – कुपोषण और बाल विकास में सुधार।

    अनुच्छेद 48 – कृषि और पशुपालन का संगठन

    राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का निर्देश।

    कार्यान्वयन:

    राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) – ‘ऑपरेशन फ्लड’ के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि।

    राष्ट्रीय पशुधन मिशन – पशुपालन, चारे का विकास और पशु स्वास्थ्य सुविधाएँ।

    राष्ट्रीय बागवानी मिशन – फल और सब्जी उत्पादन में सुधार।

    राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) – नवाचार आधारित कृषि परियोजनाओं के लिए सहायता।

    पारंपरिक कृषि विकास योजना – जैविक खेती को प्रोत्साहन।

    अनुच्छेद 48A – पर्यावरण, वन और वन्यजीवों का संरक्षण

    42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया।

    राज्य को पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा और सुधार का निर्देश।

    कार्यान्वयन:

    संरक्षित क्षेत्र – राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, आरक्षित क्षेत्र।

    वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो – अवैध शिकार और तस्करी की रोकथाम।

    जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना – जलवायु अनुकूलन और शमन रणनीतियाँ।

    राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम – शहरों में वायु प्रदूषण कम करने हेतु।

    वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 – कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं।

    अनुच्छेद 49 – राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण

    राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं को विनाश, क्षति या दुरुपयोग से बचाने का निर्देश।

    कार्यान्वयन:

    प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 – स्मारकों की कानूनी सुरक्षा।

    भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) – संरक्षण, खुदाई और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।

    राष्ट्रीय स्मारक और प्राचीन वस्तु मिशन – डिजिटल अभिलेख और संरक्षण प्रयास।

    जनजागरूकता अभियान और यूनेस्को विरासत सूची – संरक्षण को बढ़ावा।

    अनुच्छेद 50 – न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

    राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश ताकि न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित हो।

    कार्यान्वयन:

    दंड प्रक्रिया संहिता (1973) – न्यायिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को अलग किया गया।

    न्यायिक सुधार और स्वतंत्र न्यायाधिकरणों की स्थापना।

    चुनौतियाँ:

    न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी ( कोलेजियम प्रणाली )।

    राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में असंवैधानिक घोषित किया।

    न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाए रखना अब भी एक संवैधानिक चुनौती है।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 45 को 86वें संशोधन (2002) द्वारा संशोधित किया गया।
    • अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रावधान।
    • अनुच्छेद 48A 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया (पर्यावरण संरक्षण)।
    • अनुच्छेद 49 स्मारकों की सुरक्षा करता है; ASI के माध्यम से लागू।
    • अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का निर्देश; दंड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा लागू।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • अनुच्छेद 45 ने बाल शिक्षा ढांचे को मजबूत किया – शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009।
    • अनुच्छेद 48 और 48A भारत की स्थायी कृषि और पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
    • अनुच्छेद 49 भारत की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करता है।
    • अनुच्छेद 50 शक्तियों के पृथक्करण को मजबूत करता है, परंतु न्यायाधीशों की नियुक्ति और जवाबदेही में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
    • सामूहिक रूप से, ये अनुच्छेद भारत की कल्याणकारी, सतत और लोकतांत्रिक शासन की दृष्टि को प्रतिबिंबित करते हैं।

    अनुच्छेद 51 – अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन तथा डीपीएसपी में संशोधन

    अनुच्छेद 51 राज्य को शांति बढ़ावा देने, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने और मध्यस्थता द्वारा विवाद समाधान को प्रोत्साहित करने का निर्देश देता है। डीपीएसपी को 42वें, 44वें और 86वें संविधान संशोधन द्वारा मजबूत किया गया।

    अनुच्छेद 51 – अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन

    राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

    इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों का सम्मान करना तथा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना है।

    यह भारत के ‘ वसुधैव कुटुंबकम ’ (संपूर्ण विश्व एक परिवार है) के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है।

    मुख्य उद्देश्य:

    राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना।

    अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों का सम्मान बढ़ाना।

    अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु शांतिपूर्ण वार्ता और मध्यस्थता को प्रोत्साहन।

    सरकार द्वारा कार्यान्वयन:

    अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और पेरिस जलवायु समझौते – जलवायु कार्रवाई में भारत की वैश्विक भूमिका।

    भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम – विकासशील देशों को ज्ञान और कौशल प्रदान करना।

    संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन – भारत 6,000+ कर्मियों के साथ प्रमुख योगदानकर्ताओं में।

    सागर (SAGAR) पहल – हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा।

    एक्ट ईस्ट नीति और पड़ोसी प्रथम नीति – क्षेत्रीय शांति और सहयोग को प्रोत्साहन।

    वैश्विक नेतृत्व:

    भारत G20, BRICS, और QUAD जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाता है।

    G20 शिखर सम्मेलन (2023) की मेजबानी से भारत की शांतिपूर्ण और समावेशी विश्व व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई।

    नीति निदेशक तत्वों में संशोधन

    42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976:

    नीति निदेशक तत्वों को अधिक प्रगतिशील और व्यापक बनाया गया:

    अनुच्छेद 39A – गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता।

    अनुच्छेद 39(f) – बच्चों के स्वास्थ्य, गरिमा और संरक्षण के अधिकार।

    अनुच्छेद 43A – उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।

    अनुच्छेद 48A – पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन।

    44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978:

    अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया – राज्य को व्यक्तियों और समूहों के बीच आय, स्थिति और अवसरों की असमानता कम करने का निर्देश।

    86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002:

    अनुच्छेद 45 संशोधित – 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित।

    अनुच्छेद 21A से संबद्ध – 6 से 14 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।

    डीपीएसपी में संशोधन
    संशोधनअनुच्छेदविषय
    42वां संशोधन (1976)39Aगरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता
    42वां संशोधन (1976)39(f)बच्चों के अधिकारों का विस्तार
    42वां संशोधन (1976)43Aप्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी
    42वां संशोधन (1976)48Aपर्यावरण का संरक्षण
    44वां संशोधन (1978)38(2)व्यक्तियों और समूहों में असमानताओं को कम करना
    86वां संशोधन (2002)45प्रारंभिक बाल देखभाल (अनु. 21A से जुड़ा)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 51 शांति, मैत्रीपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान और मध्यस्थता को बढ़ावा देता है।
    • भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में बड़ा योगदानकर्ता है।
    • 42वें संशोधन (1976) में अनु. 39A, 43A, 48A जोड़े गए और 39(f) का विस्तार किया गया।
    • 44वें संशोधन (1978) में अनु. 38(2) जोड़ा गया।
    • 86वें संशोधन (2002) में अनु. 45 को अनु. 21A (शिक्षा का अधिकार) से जोड़ा गया।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • अनुच्छेद 51 भारत की संवैधानिक मूल्यों को शांति और सहयोग की विदेश नीति से जोड़ता है।
    • संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत की सक्रिय भूमिका डीपीएसपी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
    • डीपीएसपी में संशोधन उनकी गतिशील प्रकृति को दर्शाते हैं।
    • डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कानून निर्माण और कल्याणकारी नीतियों का मार्गदर्शन किया है।
    • अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और घरेलू प्राथमिकताओं में संतुलन बनाना एक प्रमुख चुनौती है।

    भाग IV से बाहर निदेशक तत्व एवं डीपीएसपी की उपयोगिता

    कुछ निदेशक तत्व भाग IV से बाहर हैं (अनुच्छेद 335, 350A, 351)। डीपीएसपी शासन का मार्गदर्शन करते हैं, मौलिक अधिकारों को पूरक करते हैं, कल्याण को बढ़ावा देते हैं और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, हालांकि इन्हें कानूनी बल और दार्शनिक स्थिरता की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है।

    भाग IV से बाहर निदेशक सिद्धांत

    संविधान के कुछ निदेशक तत्व भाग IV के बाहर भी निहित हैं ताकि उनके महत्व को रेखांकित किया जा सके।

    अनुच्छेद 335 (भाग XVI): अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सेवाओं में दावे, जिससे समान अवसर और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।

    अनुच्छेद 350A (भाग XVII): प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था, विशेष रूप से भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए।

    अनुच्छेद 351 (भाग XVII): संघ को हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रोत्साहित करने का निर्देश, अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द लेकर इसे समृद्ध बनाने हेतु।

    डीपीएसपी की उपयोगिता

    निदेशक तत्व संविधान की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना को मूर्त रूप देते हैं।

    शैक्षिक महत्व – आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की अवधारणा को बढ़ावा।

    जन-जवाबदेही – शासन में जनमत का दबाव और नैतिक दायित्व स्थापित करते हैं।

    प्रस्तावना की दृष्टि – कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्गदर्शन।

    निर्देश साधन – वर्तमान और भावी सरकारों को नीति निर्माण में दिशा प्रदान करते हैं।

    न्यायिक महत्व – न्यायालयों को संविधान की व्याख्या में सहायता (मिनर्वा मिल्स केस – मौलिक अधिकार और डीपीएसपी का संतुलन संविधान की मूल संरचना का भाग)।

    स्थायी नीति ढांचा – शासन में निरंतरता और स्थिरता बनाए रखता है।

    मौलिक अधिकारों का पूरक – व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में परिवर्तित करते हैं।

    विपक्ष को सशक्त बनाना – स्वस्थ और रचनात्मक लोकतंत्र को प्रोत्साहित करता है।

    डीपीएसपी पर विचार

    एम. सी. छागला: ‘यदि इन सिद्धांतों को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, तो भारत वास्तव में धरती पर स्वर्ग बन जाएगा।’

    ग्रैनविल ऑस्टिन: ‘निदेशक सिद्धांत सामाजिक क्रांति के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ तैयार करते हैं।’

    सर बी. एन. राउ: डीपीएसपी को ‘संविधान का अंतःकरण’ कहा।

    डीपीएसपी की आलोचना

    कानूनी बल का अभाव – ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं।

    स्पष्ट दर्शन की कमी – इसमें निश्चित विचारधारा का अभाव (सर आइवर जेनिंग्स)।

    रूढ़िवादी स्वरूप – 19वीं सदी की अंग्रेजी राजनीतिक सोच पर आधारित (सर आइवर जेनिंग्स)।

    मौलिक अधिकारों से टकराव – कभी-कभी डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में असंगति दिखती है।

    संवैधानिक तनाव – केंद्र-राज्य, राष्ट्रपति–प्रधानमंत्री और राज्यपाल–मुख्यमंत्री के बीच मतभेद (के. संथानम)।

    कार्यान्वयन चुनौतियाँ – आर्थिक संसाधनों की कमी और प्रशासनिक अक्षम्यता के कारण डीपीएसपी के उद्देश्यों की पूर्ति धीमी।

    भाग IV से बाहर निदेशक तत्व
    अनुच्छेदभागविषय
    335भाग XVIअनुसूचित जाति/जनजाति की सेवाओं में दावेदारी
    350Aभाग XVIIप्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा
    351भाग XVIIहिंदी भाषा का संवर्धन

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 335, 350A, 351 निदेशक प्रकृति के हैं लेकिन भाग IV के बाहर।
    • मिनर्वा मिल्स केस – डीपीएसपी और मौलिक अधिकार का सामंजस्य = मूल संरचना।
    • डीपीएसपी मौलिक अधिकारों को पूरक करते हैं और कल्याणकारी राज्य की दृष्टि को प्रकट करते हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • डीपीएसपी संविधान की सामाजिक-आर्थिक दृष्टि को समाहित करते हैं और मौलिक अधिकारों के पूरक हैं।
    • न्यायालय में प्रवर्तनीय न होने के बावजूद, वे शासन और नीतियों के लिए मानक प्रदान करते हैं।
    • अंबेडकर, ऑस्टिन और छागला के विचार उनकी परिवर्तनकारी क्षमता को रेखांकित करते हैं।
    • आलोचना – प्रवर्तनीयता की कमी, दार्शनिक स्पष्टता का अभाव और केंद्र–राज्य संघर्ष।
    • भविष्य में सुधार – पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अधिक प्रवर्तनीयता।

    मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच तुलना

    मौलिक अधिकार (FRs) नागरिक-राजनीतिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देते हैं और राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSPs) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए राज्य को मार्गदर्शन देते हैं। FRs न्यायालय में प्रवर्तनीय और कानूनी रूप से लागू हैं, जबकि DPSPs न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं लेकिन नैतिक और राजनीतिक महत्व रखते हैं।

    मौलिक अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व
    पैरामीटरमौलिक अधिकारनीति निदेशक तत्व
    विशेषताएँव्यक्ति पर राज्य के नियंत्रण को सीमित करते हैंराज्य पर कर्तव्य और दायित्व थोपते हैं
    कानूनी स्थितिकानूनी रूप से प्रवर्तनीयअप्रवर्तनीय
    उद्देश्यराजनीतिक लोकतंत्र की स्थापनासामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना
    बलकानूनी दंडनैतिक और राजनीतिक दंड
    आवश्यकताव्यक्ति का विकाससमाज का कल्याण
    प्रवर्तनअधिकांश अधिकार बिना कानून के भी प्रवर्तनीयकानून बनाने पर ही प्रवर्तनीय
    न्यायिकताउल्लंघन होने पर कानून असंवैधानिक घोषित हो सकता हैउल्लंघन होने पर कानून असंवैधानिक घोषित नहीं होगा

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • FRs = राजनीतिक लोकतंत्र; DPSPs = सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र।
    • FRs न्यायालय में प्रवर्तनीय; DPSPs अप्रवर्तनीय लेकिन शासन का मार्गदर्शन करते हैं।
    • मिनर्वा मिल्स केस: FRs और DPSPs परस्पर पूरक हैं और मूल संरचना का हिस्सा।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • FRs व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं; DPSPs सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं।
    • FRs और DPSPs के बीच टकराव न्यायिक निर्णयों (केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स) से सुलझाया गया।
    • दोनों मिलकर स्वतंत्रता और समानता के संतुलन के साथ कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं।
    • FRs राज्य पर नकारात्मक दायित्व डालते हैं; DPSPs सकारात्मक कर्तव्य थोपते हैं।
    • DPSPs FRs को पूरक करते हैं ताकि FRs का प्रभावी रूप से आनंद लिया जा सके।

    मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच संघर्ष

    मौलिक अधिकार (FRs) और नीति निदेशक तत्वों (DPSPs) के बीच संघर्ष ने भारतीय संवैधानिक कानून को आकार दिया। प्रारंभ में FRs को सर्वोच्च माना गया, लेकिन समय के साथ न्यायपालिका ने दोनों में संतुलन बनाने के लिए 'मूल संरचना' जैसी अवधारणाएँ विकसित कीं। प्रमुख मामले – चम्पकम दोरैराजन, गोलकनाथ, केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स इस प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं।

    FRs बनाम DPSPs संघर्ष पर न्यायिक दृष्टिकोण
    मामलावर्षनिर्णय और महत्व
    चम्पकम दोरैराजन बनाम मद्रास राज्य1951आरक्षण अनु. 15(1), 16(2), 29(2) का उल्लंघन। FRs, DPSPs से श्रेष्ठ। DPSPs, FRs के अधीन।
    गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य1967DPSPs लागू करने के लिए संसद FRs में संशोधन नहीं कर सकती। FRs पवित्र हैं। अनु. 368 संशोधन को अनु. 13(3) के तहत 'कानून' माना गया।
    केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य1973गोलकनाथ पलटा। संसद FRs संशोधित कर सकती है, लेकिन मूल संरचना नहीं बदल सकती। 'मूल संरचना सिद्धांत' की शुरुआत। FRs और DPSPs में सामंजस्य आवश्यक।
    मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ1980असीमित संशोधन शक्ति असंवैधानिक। FRs और DPSPs के बीच संतुलन मूल संरचना का हिस्सा। 'गोल्डन ट्रायंगल': अनु. 14, 19, 21 पर बल।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • चम्पकम दोरैराजन (1951): FRs > DPSPs।
    • गोलकनाथ (1967): DPSPs लागू करने के लिए FRs में संशोधन नहीं।
    • केशवानंद भारती (1973): मूल संरचना सिद्धांत; FRs और DPSPs में सामंजस्य।
    • मिनर्वा मिल्स (1980): FRs और DPSPs का संतुलन = मूल संरचना।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • FRs बनाम DPSPs संघर्ष का विकास न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय में संतुलन की भूमिका को दर्शाता है।
    • मूल संरचना सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि संसद FRs और DPSPs के बीच संतुलन नष्ट नहीं कर सकती।
    • 'गोल्डन ट्रायंगल' (अनु. 14, 19, 21) व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मुख्य सुरक्षा है।
    • न्यायपालिका का दृष्टिकोण: FRs की प्राथमिकता (1950s) → FRs पवित्र (1960s) → DPSPs के साथ सामंजस्य (1970s से)।
    • वर्तमान स्थिति: FRs और DPSPs पूरक हैं, कोई भी अधीन नहीं; सामंजस्य मूल संरचना का हिस्सा है।

    मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51-ए)

    मौलिक कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए, नागरिकों के नैतिक और नागरिक दायित्वों को स्पष्ट करते हैं। ये न्यायालय में लागू नहीं होते, लेकिन यह याद दिलाते हैं कि अधिकार और कर्तव्य साथ-साथ चलते हैं। 86वें संशोधन ने शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य जोड़ा।

    पृष्ठभूमि

    मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ (USSR) के संविधान से ली गई।

    42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भाग IV-A और अनुच्छेद 51-A जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे।

    बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 51A(k) के अंतर्गत एक और कर्तव्य जोड़ा गया — अब कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं।

    ये कर्तव्य नागरिकों को यह स्मरण कराते हैं कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं।

    विशेषताएँ

    ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं (Non-justiciable) — इनके उल्लंघन पर कोई कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं।

    केवल भारतीय नागरिकों पर लागू, विदेशियों पर नहीं।

    ये नैतिक (जैसे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन) और नागरिक (जैसे संविधान का सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा) दोनों प्रकार के कर्तव्य हैं।

    संसद इन कर्तव्यों को लागू करने हेतु कानून बना सकती है, जैसे राष्ट्रीय सम्मान की अवमानना निवारण अधिनियम, 1971 ।

    ये अनुशासन, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करते हैं।

    स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें

    समिति (1976) ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की।

    इसने अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन पर जोर दिया — नागरिकों को केवल अधिकारों की माँग ही नहीं, बल्कि कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए।

    इसी सिफारिश के आधार पर 42वाँ संशोधन अधिनियम लाया गया।

    अस्वीकृत सिफारिशें:

    – कर भुगतान को मौलिक कर्तव्य बनाना।

    – कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड प्रावधान शामिल करना।

    – इन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करना।

    औचित्य और महत्व

    मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अधिकारों और जिम्मेदारियों में परस्पर संबंध है।

    ये नागरिकों में देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाते हैं।

    प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुसार, कर्तव्यों का उद्देश्य अधिकारों को सीमित करना नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है।

    ये संविधान के आदर्शों को बनाए रखने और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने में सहायक हैं।

    अनुच्छेद 33 पहले ही सशस्त्र बलों और पुलिस पर कुछ कर्तव्य लागू करता था, इसलिए यह विचार सभी नागरिकों तक विस्तारित किया गया।

    समग्र रूप से, मौलिक कर्तव्य राष्ट्र के लिए एक नैतिक आचार संहिता के रूप में कार्य करते हैं।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • 42वां संशोधन (1976) → मौलिक कर्तव्य जोड़े गए (कुल 10)।
    • 86वां संशोधन (2002) → शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य (अनुच्छेद 51A(k))।
    • केवल नागरिकों पर लागू, विदेशियों पर नहीं।
    • न्यायालय में लागू नहीं, लेकिन कानून द्वारा लागू किए जा सकते हैं (जैसे राष्ट्रीय सम्मान की अवमानना रोकथाम अधिनियम, 1971)।
    • सोवियत संघ (USSR) के संविधान से लिया गया।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • मौलिक कर्तव्य याद दिलाते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं।
    • अनुशासन, देशभक्ति और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं।
    • भले ही न्यायालय में लागू नहीं, संसद इन्हें लागू करने के लिए कानून बना सकती है।
    • ये नागरिकों के लिए नैतिक मार्गदर्शन और राज्य के लिए विधायी ढांचा प्रदान करते हैं।
    • व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में इनका महत्व बढ़ा है।

    मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51-ए)

    मौलिक कर्तव्य, जो सोवियत संघ से प्रेरित हैं और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए, भारतीय नागरिकों के नैतिक और नागरिक उत्तरदायित्वों को रेखांकित करते हैं। प्रारंभ में 10 थे, बाद में 86वें संशोधन (2002) से 11 किए गए। इनका उद्देश्य अधिकारों के साथ कर्तव्यों का संतुलन बनाना और राष्ट्रीय एकता, अनुशासन व संविधान के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है।

    मौलिक कर्तव्यों की सूची
    धाराकर्तव्यकर्तव्य (हिंदी)
    51A(a)To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem.संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।
    51A(b)To cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom.स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका अनुसरण करना।
    51A(c)To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India.भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे बनाए रखना।
    51A(d)To defend the country and render national service when called upon to do so.देश की रक्षा करना और जब बुलाया जाए तो राष्ट्रीय सेवा करना।
    51A(e)To promote harmony and the spirit of common brotherhood transcending diversities and to renounce practices derogatory to the dignity of women.धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या साम्प्रदायिक भेदभाव से ऊपर उठकर सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना तथा महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना।
    51A(f)To value and preserve the rich heritage of the country’s composite culture.देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसे सुरक्षित रखना।
    51A(g)To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures.प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखना।
    51A(h)To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform.वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा अनुसंधान और सुधार की भावना का विकास करना।
    51A(i)To safeguard public property and to abjure violence.सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना।
    51A(j)To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity.व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना।
    51A(k)To provide opportunities for education to children between the age of six and fourteen years (added by 86th Amendment, 2002).छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराना (86वें संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया)।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A, भाग IV-ए में हैं (42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा जोड़े गए)।
    • शुरुआत में 10 कर्तव्य थे, बाद में 11 हुए (86वें संविधान संशोधन, 2002 द्वारा 51A(क) जोड़ा गया)।
    • केवल भारतीय नागरिकों पर लागू, विदेशियों पर नहीं।
    • न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं (गैर-न्यायसंगत)।
    • सोवियत संघ (USSR) के संविधान से प्रेरित; स्वरन सिंह समिति की सिफारिश पर।
    • संसद इनको लागू करने के लिए कानून बना सकती है (जैसे राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971)।
    • नैतिक + नागरिक कर्तव्यों का संयोजन (जैसे ध्वज का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, शिक्षा प्रदान करना)।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • मौलिक कर्तव्य लगातार यह याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं।
    • ये राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देते हैं।
    • नागरिकों को पर्यावरण, संस्कृति और धरोहर की रक्षा हेतु नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
    • मौलिक अधिकारों के साथ संतुलन बनाते हुए जिम्मेदारियों पर जोर देते हैं।
    • यद्यपि गैर-न्यायसंगत हैं, फिर भी संसद इन्हें लागू करने के लिए कानून बना सकती है।
    • ये सहभागी लोकतंत्र और नागरिक चेतना को मजबूत करते हैं।

    मौलिक कर्तव्यों पर महत्वपूर्ण निर्णय और समितियाँ

    न्यायपालिका ने मौलिक कर्तव्यों के महत्व को मौलिक अधिकारों और राज्य नीति निदेशक तत्वों से जोड़कर सुदृढ़ किया है। राष्ट्रीय पुरस्कार, पर्यावरण संरक्षण, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को अनुच्छेद 51-ए के संदर्भ में व्याख्यायित किया गया है। वर्मा समिति जैसी समितियों ने शिक्षा और कानून के माध्यम से कर्तव्यों के प्रसार और प्रवर्तन पर जोर दिया।

    मौलिक कर्तव्यों पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय
    मामलावर्षनिर्णय और महत्व
    बालाजी राघवन बनाम भारत संघ1995भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की वैधता बरकरार। योग्यता की मान्यता समानता का उल्लंघन नहीं; अनु. 51A(j) – उत्कृष्टता की ओर प्रयास से जुड़ा।
    एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ2000डेवलपर्स को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर दंडित किया गया। न्यायालय ने अनु. 51A(g), अनु. 48A और अनु. 21 को एक साथ लागू किया।
    अरुणा रॉय बनाम भारत संघ2002राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (NCFSE) को बरकरार रखा। अनु. 28 का उल्लंघन नहीं; अनु. 51A(e) – धर्मनिरपेक्षता और सद्भाव को बढ़ावा देने के अनुरूप।
    रे: रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव2012नागरिकों का कर्तव्य है कि वे वैध आदेशों का पालन करें। आयोजकों को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और शांतिपूर्ण सभा सुनिश्चित करनी चाहिए (अनु. 51A(i)).
    मौलिक कर्तव्यों पर वर्मा समिति (1999)
    सिफारिशें / अवलोकनसमर्थनकारी कानूनी प्रावधान
    स्कूलों, पाठ्यक्रम और जागरूकता के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का प्रसार।अरुणा रॉय मामला (2002) में SC द्वारा NCFSE बरकरार।
    मतदान को मौलिक कर्तव्य बनाने का प्रस्ताव।अभी तक संवैधानिक कर्तव्य के रूप में अपनाया नहीं गया।
    पहले से लागू कानूनी प्रावधानों की पहचान की।UAPA (1967), वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972), राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम (1971), वन संरक्षण अधिनियम (1980)।
    SC ने श्री रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ (2000) में केंद्र को सिफारिशें लागू करने का निर्देश दिया।कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानूनी समर्थन को मजबूत किया।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • बालाजी राघवन (1995): राष्ट्रीय पुरस्कार वैध; FD अनु. 51A(j) से जुड़ा।
    • एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ (2000): FD अनु. 51A(g) को अनु. 21 और 48A के साथ लागू किया गया।
    • अरुणा रॉय (2002): पाठ्यक्रम धर्मनिरपेक्ष; FD अनु. 51A(e) के अनुरूप।
    • रामलीला मैदान (2012): नागरिकों का कर्तव्य – संपत्ति की रक्षा और आदेशों का पालन।
    • वर्मा समिति: मतदान को कर्तव्य बनाने का प्रस्ताव, मौजूदा कानूनी प्रावधान (UAPA, वन्यजीव संरक्षण, वन संरक्षण आदि) पहचाने।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक कर्तव्यों का उपयोग पर्यावरण संरक्षण, धर्मनिरपेक्षता और सार्वजनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया।
    • राष्ट्रीय पुरस्कारों को उत्कृष्टता की ओर प्रयास के कर्तव्य (अनु. 51A(j)) से जोड़ा गया।
    • कर्तव्य, अधिकारों के साथ नागरिकों के जिम्मेदार आचरण की दिशा तय करते हैं।
    • वर्मा समिति ने जागरूकता, शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया और नए कर्तव्यों (जैसे मतदान का कर्तव्य) का प्रस्ताव रखा।
    • UAPA, वन्यजीव संरक्षण, वन संरक्षण जैसे मौजूदा कानून पहले से ही कर्तव्यों को अप्रत्यक्ष रूप से लागू करते हैं।

    सरकारी सूचकांक और रिपोर्टिंग (राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक)

    राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अभाव को मापकर, राज्य नीति निदेशक तत्वों, विशेष रूप से अनुच्छेद 38, 39 और 47 को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को ट्रैक करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह लक्षित नीति कार्यान्वयन में सहायता करता है।

    A. राष्ट्रीय MPI का उद्देश्य

    राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और यह ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा विकसित वैश्विक पद्धति पर आधारित है।

    यह गरीबी का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो तीन आयामों: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अभाव को मापता है।

    MPI सीधे समाजवादी DPSP (अनुच्छेद 38, 39, 47) के कार्यान्वयन और निगरानी का समर्थन करता है, जो राज्य को जनकल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने, संसाधनों को समान रूप से वितरित करने और पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने का निर्देश देते हैं।

    B. प्रमुख निष्कर्ष और महत्व (उदाहरण: 2023 रिपोर्ट)

    1. गरीबी में कमी: नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, 2015–16 और 2019–21 के बीच 135 मिलियन (13.5 करोड़) लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।

    2. MPI हेडकाउंट: इस अवधि के दौरान MPI गरीब लोगों का प्रतिशत 24.85% से घटकर 14.96% हो गया।

    3. संकेतक फोकस: सूचकांक पोषण, बाल मृत्यु दर, स्वच्छता, खाना पकाने के ईंधन और आवास सहित 12 संकेतकों में अभाव को मापता है।

    4. नीति प्रासंगिकता: MPI डेटा सरकार को सबसे कमजोर क्षेत्रों और विशिष्ट अभावों को पहचानने और लक्षित करने में मदद करता है, जिससे DPSP कार्यान्वयन साक्ष्य-आधारित और प्रभावी होता है।

    5. राज्य प्रदर्शन: उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने पूर्ण रूप से गरीबी हेडकाउंट में सबसे तेज कमी दर्ज की।

    C. MPI और DPSP कार्यान्वयन

    MPI DPSP कार्यान्वयन के लिए एक डैशबोर्ड के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, पोषण (MPI संकेतक) में सुधार अनुच्छेद 47 (पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाना) की दिशा में प्रगति को दर्शाता है। इसी तरह, स्कूल में उपस्थिति और स्कूलिंग के वर्ष में सुधार अनुच्छेद 41 (शिक्षा का अधिकार) और अनुच्छेद 46 (कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों को बढ़ावा) की दिशा में प्रगति को दर्शाता है।

    राष्ट्रीय MPI प्रगति (2015-16 से 2019-21)
    माप2015–16 आधार2019–21 नवीनतमपरिवर्तन (पूर्ण)
    MPI हेडकाउंट अनुपात24.85%14.96%↓ 9.89 प्रतिशत अंक
    गरीबी से बाहर निकले लोगों की संख्यालागू नहीं135 मिलियन (13.5 करोड़)135 मिलियन

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • राष्ट्रीय MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अभाव को मापता है।
    • नीति आयोग द्वारा जारी; OPHI और UNDP की पद्धति पर आधारित।
    • MPI समाजवादी DPSP (अनु. 38, 39, 47) और SDG 1 (गरीबी नहीं) के अनुरूप है।
    • 2015–16 और 2019–21 के बीच 135 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • MPI DPSP कार्यान्वयन, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन में, मूल्यांकन के लिए एक साक्ष्य-आधारित उपकरण प्रदान करता है।
    • MPI गरीबों में महत्वपूर्ण कमी DPSP के अनुरूप लक्षित कल्याणकारी योजनाओं की सफलता को दर्शाती है।
    • MPI डेटा के माध्यम से राजनीतिक जवाबदेही बनाकर DPSP की गैर-न्यायिक प्रकृति की आलोचना का समाधान करता है।
    • यह राज्यों को राष्ट्रीय DPSP लक्ष्यों के मुकाबले अपने प्रदर्शन को बेंचमार्क करने में सक्षम बनाकर सहकारी संघवाद की सुविधा प्रदान करता है।

    विधिक सहायता और DPSP कार्यान्वयन (टेली-लॉ)

    टेली-लॉ पहल, डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू की गई, ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित नागरिकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन सुविधाओं के माध्यम से पैनल वकीलों से जोड़कर अनुच्छेद 39A (निःशुल्क विधिक सहायता) को क्रियान्वित करती है, जिससे न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित होती है।

    A. टेली-लॉ पहल का अवलोकन

    टेली-लॉ पहल, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर आम आदमी को मुकदमे से पहले की सलाह और परामर्श प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यह सीधे DPSP के अनुच्छेद 39A के जनादेश को लागू करती है।

    यह पहल पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर्स ( CSC s) के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती है, जहाँ प्रशिक्षित पैरा-लीगल वालंटियर्स ( PLV s) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोन के माध्यम से नागरिकों और पैनल वकीलों के बीच परामर्श की सुविधा प्रदान करते हैं।

    B. कार्यान्वयन और प्रभाव (ठोस संख्याएँ)

    1. न्याय तक पहुँच: 2024 के मध्य तक, टेली-लॉ पहल देश भर में 6.5 मिलियन (65 लाख) से अधिक लाभार्थियों तक पहुँच चुकी है, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं, SCs, STs और अन्य वंचित समूह शामिल हैं।

    2. लैंगिक फोकस: कुल लाभार्थियों में 50% से अधिक महिलाएं हैं , जो लैंगिक न्याय को संबोधित करने में इस योजना की भूमिका को उजागर करता है, एक सिद्धांत जिसे कई DPSP द्वारा मजबूत किया गया है (जैसे अनुच्छेद 15, 39(घ))।

    3. कवरेज: यह सेवा 75,000+ CSCs पर उपलब्ध है और सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करती है।

    4. कानूनी सलाह: यह सेवा घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद और विभिन्न सामाजिक कल्याण कानूनों के तहत अधिकारों सहित कई कानूनी मुद्दों पर सलाह प्रदान करती है।

    C. अनुच्छेद 39A के लिए महत्व

    यह पहल अनुच्छेद 39A के कार्यान्वयन को पारंपरिक अदालतों और कानूनी सहायता कार्यालयों से परे ग्रामीण भारत के केंद्र तक ले जाती है, भूगोल, लागत और जागरूकता की बाधाओं को दूर करती है। मुकदमे से पहले के चरण में सलाह प्रदान करके, यह लंबे कानूनी झगड़ों के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करती है और समय पर न्याय सुनिश्चित करती है, जिससे DPSP द्वारा परिकल्पित सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र मजबूत होता है।

    टेली-लॉ पहल प्रमुख आँकड़े (मध्य-2024)
    मापआँकड़े
    कुल लाभार्थी6.5 मिलियन (65 लाख) से अधिक
    महिला लाभार्थीकुल का 50% से अधिक
    कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs)75,000 से अधिक
    समर्थित संवैधानिक अनुच्छेदअनुच्छेद 39A (निःशुल्क विधिक सहायता)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • टेली-लॉ कानून और न्याय मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है।
    • यह DPSP के अनुच्छेद 39A (निःशुल्क विधिक सहायता) को सीधे लागू करता है।
    • यह सेवा कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) और पैरा-लीगल वालंटियर्स (PLVs) के माध्यम से सुगम है।
    • 2024 तक, इसने 6.5 मिलियन से अधिक लाभार्थियों की सेवा की है, जिनमें 50% से अधिक महिलाएं हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • टेली-लॉ पहल DPSP (अनु. 39A) को व्यावहारिक रूप से कानूनी रूप से सुलभ और न्यायसंगत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को प्रदर्शित करती है।
    • यह कानूनी समर्थन के लिए एक परिचालन ढाँचा बनाकर DPSP की गैर-न्यायिक प्रकृति की पारंपरिक आलोचना का समाधान करता है।
    • महिलाओं और वंचित समूहों की उच्च भागीदारी सामाजिक और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने में इसकी सफलता को उजागर करती है।
    • यह पहल जमीनी स्तर पर कानूनी जागरूकता को मजबूत करके सतत विकास लक्ष्यों (SDG 16: शांति, न्याय और मजबूत संस्थान) में योगदान करती है।

    भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन: सभी अध्याय

    1. संविधान का निर्माण
    2. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
    3. प्रस्तावना
    4. राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विकास
    5. नागरिकता
    6. मौलिक अधिकार
    7. राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)
    8. संविधान संशोधन एवं मूल ढाँचा
    9. संसदीय शासन प्रणाली
    10. संघीय कार्यपालिका
    11. राज्य कार्यपालिका
    12. राज्य विधानमंडल
    13. केंद्र-राज्य संबंध
    14. अंतर्राज्यीय संबंध
    15. आपातकालीन प्रावधान
    16. सर्वोच्च न्यायालय
    17. उच्च न्यायालय
    18. स्थानीय शासन
    19. संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र

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