भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन · UPSC नोट्स (हिंदी में)

    सर्वोच्च न्यायालय — भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन नोट्स

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    भारत का सर्वोच्च न्यायालय – संरचना और योग्यताएँ

    भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो संविधान के भाग V (अनुच्छेद 124–147) के अंतर्गत स्थापित है, सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय और कानून का अंतिम व्याख्याकार है। यह भारत में एकीकृत न्यायपालिका सुनिश्चित करता है और वर्तमान में इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सहित 34 न्यायाधीश हैं।

    A. संवैधानिक प्रावधान और स्थिति

    1. भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायिक प्रणाली का शिखर है, जिसे संविधान के माध्यम से स्थापित किया गया है।

    2. इसका उल्लेख भाग V (अनुच्छेद 124–147) में किया गया है।

    3. भारत में एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जबकि अमेरिका में संघीय और राज्य स्तर पर दोहरी प्रणाली है।

    4. इस संरचना के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, इसके नीचे उच्च न्यायालय और फिर अधीनस्थ न्यायालय (जिला और निम्न न्यायालय) आते हैं।

    5. सर्वोच्च न्यायालय भारत में अंतिम अपीलीय न्यायालय और संविधान तथा कानून का सर्वोच्च व्याख्याकार है।

    6. इसके निर्णय पूरे भारत में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं ( अनुच्छेद 141 के अनुसार)।

    B. सर्वोच्च न्यायालय की संरचना (अनुच्छेद 124)

    1. सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और संसद द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं।

    2. संविधान लागू होने के समय (1950) न्यायालय में 7 न्यायाधीश थे (CJI + 6 अन्य)।

    3. संसद ने समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके संख्या बढ़ाई है।

    4. वर्तमान स्वीकृत संख्या (2024 तक): 34 न्यायाधीश – जिनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं।

    5. बढ़ते मामलों के बोझ को देखते हुए संसद समय-समय पर संख्या की समीक्षा करती है।

    6. सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय में 2 या 3 न्यायाधीशों की पीठ बैठती है; परंतु संविधान पीठ (कम से कम 5 न्यायाधीशों की) अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत तब गठित की जाती है जब किसी मामले में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न शामिल हों।

    C. नियुक्ति के लिए योग्यताएँ (अनुच्छेद 124(3))

    सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएँ पूरी करनी होती हैं:

    1. भारत का नागरिक होना चाहिए।

    2. कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय (या दो या अधिक उच्च न्यायालयों) में न्यायाधीश रह चुका हो; या

    3. कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय (या दो या अधिक उच्च न्यायालयों) में अधिवक्ता रह चुका हो; या

    4. राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो (अब तक ऐसा कोई नियुक्ति नहीं हुई है)।

    5. नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

    D. कार्यकाल और स्वतंत्रता (संक्षिप्त रूप में)

    1. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं (अनुच्छेद 124(2)).

    2. उन्हें केवल संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 124(4)), वह भी सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर।

    3. न्यायपालिका की स्वतंत्रता निम्न उपायों से सुनिश्चित की गई है:

    वेतन और भत्ते भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं।

    कार्यकाल की सुरक्षा।

    सेवानिवृत्ति के बाद किसी अन्य सरकारी पद पर नियुक्ति पर प्रतिबंध।

    4. ये सभी प्रावधान न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र बनाए रखते हैं — जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का आधार है।

    सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संरचना और योग्यताएँ
    पहलूविवरण
    संविधान का भागभाग V (अनुच्छेद 124–147)
    प्रारंभिक शक्ति7 न्यायाधीश (1950)
    वर्तमान शक्ति34 न्यायाधीश (CJI + 33)
    योग्यता5 वर्ष उच्च न्यायालय न्यायाधीश अथवा 10 वर्ष उच्च न्यायालय अधिवक्ता अथवा प्रतिष्ठित विधिवेत्ता
    न्यूनतम आयुकोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • सर्वोच्च न्यायालय भाग V, अनुच्छेद 124–147 के अंतर्गत स्थापित।
    • वर्तमान शक्ति: 34 न्यायाधीश (CJI + 33)।
    • योग्यता: 5 वर्ष उच्च न्यायालय न्यायाधीश या 10 वर्ष उच्च न्यायालय अधिवक्ता या प्रतिष्ठित विधिवेत्ता।
    • न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • सर्वोच्च न्यायालय भारत में एकीकृत न्यायपालिका सुनिश्चित करता है और कानून का अंतिम व्याख्याकार है।
    • बढ़ते मामलों को संभालने हेतु संसद ने न्यायाधीशों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई है।
    • योग्यता न्यायिक अनुभव, विधिक विशेषज्ञता या शैक्षणिक प्रतिष्ठा पर आधारित है।
    • न्यूनतम आयु का अभाव नियुक्तियों में लचीलापन देता है लेकिन परिपक्वता और अनुभव पर बहस को जन्म दे सकता है।

    जज मामले और कॉलेजियम प्रणाली

    दूसरा जज मामला (1993) और राष्ट्रपति संदर्भ (तीसरा जज मामला, 1998) ने भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को परिभाषित किया। इनसे नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता स्थापित हुई, कॉलेजियम प्रणाली विकसित हुई और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की सलाह को तभी बाध्यकारी माना गया जब वह वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ सामूहिक रूप से दी गई हो।

    जज मामले और कॉलेजियम प्रणाली

    पृष्ठभूमि: ‘परामर्श’ से ‘कॉलेजियम’ तक

    1. अनुच्छेद 124(2) और 217(1) के अनुसार, राष्ट्रपति सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति ‘परामर्श’ के बाद करते हैं।

    2. परंतु ‘परामर्श’ शब्द की व्याख्या पर असहमति के कारण तीन प्रमुख निर्णय हुए, जिन्हें तीन जज मामले कहा जाता है।

    3. पहला जज मामला (एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, 1981) में कहा गया कि ‘परामर्श’ का अर्थ ‘सहमति’ नहीं है — इससे नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्रधानता मिली।

    4. कार्यपालिका के इस प्रभुत्व से असंतोष के बाद दूसरा जज मामला (1993) आया, जिसने ‘परामर्श’ का अर्थ बदलकर कॉलेजियम प्रणाली की नींव रखी।

    सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता बनाम भारत संघ, 1993 (दूसरा जज मामला)

    1. सर्वोच्च न्यायालय ने 1981 के निर्णय को पलटते हुए कहा कि ‘परामर्श’ का अर्थ ‘सहमति’ है — अर्थात् राष्ट्रपति CJI की सलाह से बंधे रहेंगे।

    2. न्यायिक नियुक्तियों में CJI की राय को प्रधानता दी गई।

    3. परंतु यह सलाह व्यक्तिगत नहीं होगी; CJI को सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा।

    4. इस प्रकार निर्णय-प्रक्रिया कार्यपालिका से न्यायपालिका में स्थानांतरित हुई और कॉलेजियम प्रणाली का प्रारंभिक रूप बना।

    5. न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए।

    6. अतः CJI + 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश सामूहिक रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर विचार करेंगे।

    राष्ट्रपति संदर्भ, 1998 (तीसरा जज मामला)

    1. 1993 के निर्णय की अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने हेतु राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श माँगा।

    2. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल CJI की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगी।

    3. CJI को अब चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा — कुल 5 सदस्यीय कॉलेजियम ।

    4. यदि दो न्यायाधीश असहमति व्यक्त करें, तो सिफारिश सरकार को नहीं भेजी जाएगी।

    5. इसी निर्णय में कॉलेजियम प्रणाली का वर्तमान स्वरूप औपचारिक रूप से स्थापित हुआ।

    6. अतः:

    सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति: CJI + 4 वरिष्ठतम SC न्यायाधीशों की सिफारिश से।

    उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति: CJI + 2 वरिष्ठतम SC न्यायाधीशों की सिफारिश से।

    महत्व

    1. इन निर्णयों से न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रधानता सुनिश्चित हुई — जो संविधान की मूल संरचना का भाग है।

    2. परंतु पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण बाद में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC), 2014 जैसे सुधार प्रस्ताव आए, जिन्हें 2015 में असंवैधानिक घोषित किया गया।

    कॉलेजियम प्रणाली का विकास
    मामलामुख्य निष्कर्ष
    पहला जज मामला (1981)कार्यपालिका को प्रधानता; CJI से परामर्श बाध्यकारी नहीं।
    दूसरा जज मामला (1993)न्यायपालिका को प्रधानता; CJI की सलाह (2 न्यायाधीशों सहित) बाध्यकारी।
    तीसरा जज मामला (1998)कॉलेजियम प्रणाली स्थापित: SC नियुक्तियों के लिए CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश; HC नियुक्तियों के लिए CJI + 2 न्यायाधीश।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • दूसरा जज मामला (1993): CJI की सलाह बाध्यकारी, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श आवश्यक।
    • तीसरा जज मामला (1998): कॉलेजियम प्रणाली – CJI + 4 वरिष्ठतम SC न्यायाधीश।
    • CJI की अकेली राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं।
    • HC न्यायाधीशों की नियुक्ति: CJI + 2 वरिष्ठतम SC न्यायाधीश।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • दूसरे और तीसरे जज मामलों ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका से न्यायपालिका को दी।
    • कॉलेजियम प्रणाली स्थापित हुई जिससे सामूहिक निर्णय सुनिश्चित हुआ।
    • न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु न्यायपालिका की प्रधानता सुनिश्चित हुई।
    • आलोचक कहते हैं कि कॉलेजियम में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है।
    • कॉलेजियम प्रणाली को सुधारने या बदलने पर बहस जारी है।

    कॉलेजियम प्रणाली – आलोचनात्मक मूल्यांकन

    दूसरे और तीसरे जज मामलों से विकसित हुई कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता सुनिश्चित करती है। यह न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है लेकिन इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और संतुलन की कमी की आलोचना की जाती है। इसे सुधारने के प्रयास, जैसे NJAC, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया।

    कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना

    1. पारदर्शिता का अभाव: कोई औपचारिक प्रक्रिया या सचिवालय नहीं; निर्णय बंद कमरे में लिए जाते हैं।

    2. जवाबदेही की कमी: किसी उम्मीदवार को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारण सार्वजनिक नहीं किए जाते।

    3. ‘चेक्स एंड बैलेंस’ का उल्लंघन: कार्यपालिका को प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है।

    4. न्यायाधीशों पर बोझ: मामलों की सुनवाई के साथ-साथ नियुक्तियों की जिम्मेदारी भी।

    5. जन-परीक्षण का अभाव: चयनित उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक नहीं होने से पक्षपात की आशंका रहती है।

    कॉलेजियम प्रणाली के लाभ

    1. न्यायिक स्वतंत्रता: कार्यपालिका के हस्तक्षेप से सुरक्षा।

    2. योग्यता आधारित नियुक्ति: योग्य, ईमानदार और सक्षम व्यक्तियों का चयन।

    3. संस्थागत गरिमा: गोपनीयता उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा और न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनाए रखती है।

    4. स्थिरता और निरंतरता: न्यायपालिका द्वारा विकसित प्रणाली होने के कारण विश्वसनीयता बनी रहती है।

    नया ज्ञापन प्रक्रिया (MoP)

    1. ज्ञापन प्रक्रिया (MoP) न्यायिक नियुक्तियों की औपचारिक प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

    2. मूल MoP 1947 में जारी हुआ और 1999 में संशोधित किया गया।

    3. NJAC निर्णय (2015) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार और कॉलेजियम से MoP में सुधार करने का निर्देश दिया।

    4. मुख्य सुझाव:

    पात्रता मानदंड: न्यूनतम आयु, योग्यता, ईमानदारी आदि।

    चयन प्रक्रिया और मानदंड सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित हों।

    प्रत्येक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के लिए स्थायी सचिवालय बने।

    शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाए।

    5. परंतु न्यायपालिका और सरकार के बीच मतभेदों के कारण नया MoP अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ ।

    कॉलेजियम द्वारा विचार किए जाने वाले पहलू

    1. वरिष्ठता: मूल उच्च न्यायालय और अखिल भारतीय वरिष्ठता दोनों का ध्यान।

    2. योग्यता: प्रदर्शन, ईमानदारी और प्रतिष्ठा।

    3. विविधता: अल्पप्रतिनिधित्व वाले उच्च न्यायालयों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और हाशिए के वर्गों का प्रतिनिधित्व।

    4. क्षेत्रीय संतुलन: पूरे भारत से न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित।

    राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

    1. 99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना की गई।

    2. उद्देश्य: कॉलेजियम प्रणाली की जगह एक पारदर्शी और सहभागी निकाय बनाना।

    3. संरचना (6 सदस्य):

    भारत के मुख्य न्यायाधीश (अध्यक्ष)।

    सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश।

    कानून मंत्री।

    दो प्रतिष्ठित व्यक्ति (प्रधानमंत्री, CJI और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति द्वारा चयनित)।

    4. प्रक्रिया: CJI और HC न्यायाधीशों के लिए वरिष्ठता; अन्य के लिए योग्यता; किसी भी दो सदस्यों को वीटो का अधिकार।

    5. उद्देश्य: पारदर्शिता बढ़ाना, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाना।

    NJAC का असंवैधानिक घोषित होना (2015)

    1. सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बनाम भारत संघ (2015) में 5 न्यायाधीशों की पीठ (4:1) ने NJAC अधिनियम और 99वें संशोधन को निरस्त कर दिया।

    2. न्यायालय ने कहा कि NJAC संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है क्योंकि इससे न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

    3. प्रमुख कारण:

    ‘प्रतिष्ठित व्यक्ति’ और कानून मंत्री मिलकर न्यायाधीशों की राय को निरस्त कर सकते थे।

    कार्यपालिका की भागीदारी से राजनीतिक प्रभाव बढ़ने की आशंका।

    न्यायिक स्वतंत्रता केसवानंद भारती (1973) निर्णय के अनुसार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।

    4. परिणामस्वरूप कॉलेजियम प्रणाली पुनः लागू हुई और आज भी कार्यरत है।

    5. न्यायालय ने साथ ही यह स्वीकार किया कि इस प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाना आवश्यक है।

    कॉलेजियम प्रणाली बनाम NJAC
    पहलूकॉलेजियम प्रणालीNJAC
    पारदर्शिताअस्पष्ट, आंतरिक परामर्श मात्रगैर-न्यायिक सदस्यों के साथ अधिक समावेश
    जवाबदेहीन्यायपालिका स्वयं पर जवाबदेहकार्यपालिका और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ साझा जवाबदेही
    न्यायिक स्वतंत्रतासशक्त रूप से संरक्षितगैर-न्यायिक सदस्यों से खतरा
    संरचनाCJI + वरिष्ठ SC न्यायाधीशCJI + 2 SC न्यायाधीश + कानून मंत्री + 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति
    स्थितिप्रवर्तित2015 में SC द्वारा असंवैधानिक घोषित

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • कॉलेजियम प्रणाली दूसरा (1993) और तीसरा जज मामला (1998) से विकसित हुई।
    • आलोचना: पारदर्शिता, जवाबदेही, संतुलन का अभाव।
    • लाभ: न्यायिक स्वतंत्रता, योग्यता-आधारित नियुक्ति।
    • NJAC (99वाँ संशोधन, 2015) असंवैधानिक घोषित।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • कॉलेजियम प्रणाली न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है लेकिन पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है।
    • 2015 में सुझाए गए MoP सुधार न्यायपालिका और कार्यपालिका के मतभेदों के कारण लागू नहीं हुए।
    • नियुक्तियों में वरिष्ठता, योग्यता और विविधता को ध्यान में रखा जाता है।
    • NJAC ने नियुक्तियों में सुधार का प्रयास किया लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए असंवैधानिक घोषित हुआ।
    • स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही के बीच संतुलन पर बहस जारी है।

    सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल और शर्तें

    संविधान में ऐड-हॉक और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, शपथ, वेतन-भत्ते और कार्यकाल का प्रावधान है। ऐड-हॉक न्यायाधीश न्यायालय की कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं जब कोरम पूरा न हो, वहीं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सहायता हेतु बुलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं, जिनकी शर्तें स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हैं।

    ऐड-हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद 127)

    1. यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी रूप से न्यायाधीशों की कमी हो तो न्यायिक कार्य प्रभावित न हो।

    2. जब सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा नहीं होता , तब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) किसी उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश को ऐड-हॉक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

    3. यह नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जाती है।

    4. CJI को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक होता है।

    5. केवल कार्यरत HC न्यायाधीश ही पात्र होते हैं; सेवानिवृत्त न्यायाधीश या अन्य व्यक्ति पात्र नहीं।

    6. ऐड-हॉक न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के नियमित न्यायाधीशों जैसी सभी शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त होते हैं।

    7. उद्देश्य: न्यायिक कार्य में विलंब को रोकना और लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करना।

    सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति (अनुच्छेद 128)

    1. भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश (SC या योग्य HC न्यायाधीश) को सुप्रीम कोर्ट में बैठने का अनुरोध कर सकते हैं।

    2. संबंधित सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति अनिवार्य है।

    3. वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान अधिकारों का उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें स्थायी न्यायाधीश नहीं माना जाता।

    4. उनके भत्ते और अधिकार क्षेत्र राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

    5. उद्देश्य: सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग न्यायिक कार्य में करना।

    शपथ या प्रतिज्ञान (अनुच्छेद 124(6))

    1. सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश को पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेना आवश्यक है।

    2. यह शपथ भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष ली जाती है।

    3. शपथ में संविधान के प्रति निष्ठा और निष्पक्ष न्यायिक कार्य का संकल्प शामिल होता है।

    सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास पर प्रतिबंध

    1. सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते ।

    2. यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए है।

    3. लेकिन वे संवैधानिक या अर्ध-न्यायिक पद (जैसे राज्यपाल, NHRC अध्यक्ष, लोकपाल आदि) संभाल सकते हैं।

    4. उदाहरण: न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर (अयोध्या मामले के न्यायाधीश) को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

    वेतन और भत्ते (अनुच्छेद 125)

    1. न्यायाधीशों का वेतन, पेंशन और भत्ते संसद के कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

    2. वे भारत की समेकित निधि से भुगतान किए जाते हैं, जिससे कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।

    3. नियुक्ति के बाद उनके वेतन या सुविधाओं में नुकसानदेह परिवर्तन नहीं किया जा सकता (सिवाय वित्तीय आपातकाल के दौरान)।

    4. यह न्यायाधीशों को किसी भी राजनीतिक या कार्यकारी दबाव से मुक्त रखता है।

    SC न्यायाधीशों का कार्यकाल (अनुच्छेद 124)

    1. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है।

    2. कोई निश्चित अवधि नहीं — कार्यकाल केवल आयु पर निर्भर है।

    3. न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखकर इस्तीफ़ा दे सकते हैं।

    4. न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या अक्षम्यता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संविधान में निर्दिष्ट प्रक्रिया से हटाया जा सकता है।

    5. नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा नहीं रखी गई है।

    6. न्यायाधीश की आयु से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय संसद करती है।

    सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान
    प्रावधानविवरण
    अनुच्छेद 127कोरम पूरा न होने पर वर्तमान HC न्यायाधीशों को ऐड-हॉक न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है।
    अनुच्छेद 128राष्ट्रपति की सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति।
    अनुच्छेद 125वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय; नियुक्ति के बाद प्रतिकूल बदलाव नहीं।
    अनुच्छेद 124कार्यकाल 65 वर्ष तक; इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को; संविधान अनुसार हटाया जा सकता है।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 127: ऐड-हॉक न्यायाधीश केवल वर्तमान HC न्यायाधीश से नियुक्त हो सकते हैं।
    • अनुच्छेद 128: सेवानिवृत्त न्यायाधीश SC की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं।
    • कार्यकाल: SC न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।
    • नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं।
    • सेवानिवृत्त SC न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते, लेकिन संवैधानिक पद धारण कर सकते हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • ऐड-हॉक न्यायाधीश कोरम न होने पर SC की कार्यवाही जारी रखने में मदद करते हैं।
    • सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनुभव साझा कर न्याय वितरण में देरी रोक सकते हैं।
    • वेतन और कार्यकाल संबंधी प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं।
    • सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध हितों के टकराव को रोकता है, हालांकि संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर बहस होती है।
    • न्यूनतम आयु का अभाव लचीलापन देता है लेकिन अनुभव और परिपक्वता पर प्रश्न उठाता है।

    सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की पद से हटाने की प्रक्रिया

    अनुच्छेद 124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद, सिद्ध दुराचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया जज इनक्वायरी अधिनियम, 1968 द्वारा विनियमित है। अब तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया है।

    संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 124(4))

    1. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी कर हटाया जा सकता है।

    2. हटाने के आधार: सिद्ध दुराचार या अक्षमता — यही दो संवैधानिक आधार हैं।

    3. ‘सिद्ध दुराचार’ का अर्थ है — ऐसा आचरण जो न्यायिक जांच द्वारा प्रमाणित हो; इसे राजनीतिक या नैतिक कारणों से नहीं हटाया जा सकता।

    4. यह प्रावधान न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाया गया है।

    5. हटाने का आदेश तब ही जारी होता है जब संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं।

    विशेष बहुमत = सदन की कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।

    6. अनुच्छेद 124(5) संसद को प्रक्रिया विनियमित करने का अधिकार देता है — जिसके तहत न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 बनाया गया।

    न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968

    1. यह अधिनियम सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जांच और हटाने की पूरी प्रक्रिया को विनियमित करता है।

    2. हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में लाया जा सकता है।

    3. प्रस्ताव पर हस्ताक्षर आवश्यक:

    लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य , या

    राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य ।

    4. प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष को सौंपा जाता है।

    5. अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

    6. प्रस्ताव स्वीकार होने पर एक तीन-सदस्यीय जांच समिति गठित होती है, जिसमें शामिल होते हैं:

    भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश,

    किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ,

    एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (अध्यक्ष की राय अनुसार)।

    7. समिति जांच करती है और अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपती है।

    8. यदि न्यायाधीश दोषी नहीं पाया जाता है, तो प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।

    9. यदि न्यायाधीश दोषी पाया जाता है, तो रिपोर्ट दोनों सदनों में विचार और मतदान के लिए प्रस्तुत की जाती है।

    10. प्रस्ताव को दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है।

    11. दोनों सदनों में पारित होने के बाद, राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करते हैं।

    12. यही प्रक्रिया उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर भी लागू होती है।

    प्रक्रिया की प्रमुख सुरक्षा

    1. यह प्रक्रिया जानबूझकर जटिल और कठिन बनाई गई है ताकि न्यायिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहे।

    2. केवल राजनीतिक बहुमत से कोई न्यायाधीश नहीं हटाया जा सकता।

    3. जांच समिति के शामिल होने से निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित होती है।

    4. अनुच्छेद 121 के अनुसार न्यायाधीशों के न्यायिक कार्यों पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती।

    5. यह प्रक्रिया न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखती है।

    ऐतिहासिक अभियोग प्रयास

    1. न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी (1993) – फंड के दुरुपयोग के आरोप; जांच समिति ने दोषी पाया, लेकिन लोकसभा में प्रस्ताव असफल रहा।

    2. न्यायमूर्ति सौमित्र सेन (2011) – कलकत्ता उच्च न्यायालय न्यायाधीश; राज्यसभा ने पारित किया, लेकिन उन्होंने लोकसभा वोट से पहले इस्तीफा दे दिया।

    3. न्यायमूर्ति जे. बी. पारडीवाला (2015) – विवादास्पद टिप्पणी के कारण प्रस्ताव, बाद में वापस लिया गया।

    4. न्यायमूर्ति सी. वी. नागर्जुन रेड्डी (2017) – राज्यसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव खारिज कर दिया।

    5. अब तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को औपचारिक रूप से नहीं हटाया गया है।

    महत्व

    1. यह प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है और कार्यपालिका या संसद के दबाव से बचाती है।

    2. साथ ही यह उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है ताकि न्यायाधीश अपने पद का दुरुपयोग न करें।

    3. यह संविधान में संतुलन और जवाबदेही का उत्कृष्ट उदाहरण है।

    सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की पद से हटाने की प्रक्रिया – मुख्य प्रावधान
    पहलूविवरण
    अनुच्छेदअनुच्छेद 124(4)
    आधारसिद्ध दुराचार या अक्षमता
    प्रक्रिया कानूनजज इनक्वायरी अधिनियम, 1968
    प्रस्ताव समर्थनलोकसभा के 100 सांसद या राज्यसभा के 50 सांसद
    समितिCJI/SC न्यायाधीश + HC मुख्य न्यायाधीश + प्रतिष्ठित विधिवेत्ता
    आवश्यक बहुमतदोनों सदनों में विशेष बहुमत
    अंतिम प्राधिकारीभारत के राष्ट्रपति

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 124(4) के तहत दुराचार या अक्षमता पर हटाने का प्रावधान।
    • जज इनक्वायरी अधिनियम, 1968 द्वारा विनियमित।
    • दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक।
    • अब तक किसी भी SC न्यायाधीश को नहीं हटाया गया।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • कठोर हटाने की प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है।
    • उच्च मानदंड सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक कारणों से न्यायाधीश न हटाए जाएं।
    • जज इनक्वायरी अधिनियम समिति के माध्यम से संस्थागत प्रक्रिया प्रदान करता है।
    • पिछले अभियोग प्रयास राजनीतिक सहमति की कठिनाई को दर्शाते हैं।
    • अब तक किसी SC न्यायाधीश को नहीं हटाया गया, जो सुरक्षा और चुनौतियों दोनों को दर्शाता है।

    सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय और राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय

    अनुच्छेद 130 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय दिल्ली है, हालांकि CJI राष्ट्रपति की अनुमति से कहीं और भी बैठक कर सकते हैं। न्यायिक बोझ को कम करने और न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय (NCA) का विचार सामने आया है। यह दक्षता और बेहतर न्यायशास्त्र का वादा करता है, लेकिन इसमें संवैधानिक, वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियाँ भी हैं।

    सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय (अनुच्छेद 130)

    1. अनुच्छेद 130 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

    2. हालांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) राष्ट्रपति की स्वीकृति से भारत के किसी अन्य स्थान पर भी अदालत की बैठक कर सकते हैं।

    3. यह लचीलापन अदालत को प्रशासनिक सुविधा या जनहित में दिल्ली से बाहर बैठने की अनुमति देता है।

    राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय (NCA)

    1. राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय एक प्रस्तावित न्यायिक निकाय है जो उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के बीच मध्यवर्ती अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करेगा।

    2. प्रस्तावित क्षेत्रीय पीठें: चेन्नई, मुंबई और कोलकाता ।

    3. यह सिविल, आपराधिक, श्रम और राजस्व मामलों में अंतिम अपील का अधिकार रखेगा।

    4. सुप्रीम कोर्ट तब मुख्यतः संवैधानिक और सार्वजनिक कानून से संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

    NCA की आवश्यकता

    1. सुप्रीम कोर्ट पर अत्यधिक अपीलीय बोझ — लगभग 70,000 लंबित मामले।

    2. न्याय में देरी — नियमित अपीलों और विशेष अनुमति याचिकाओं (SLP) के कारण।

    3. न्याय तक असमान पहुंच — दूर-दराज के नागरिकों के लिए दिल्ली आना कठिन।

    4. जनहित याचिकाओं (PIL) की संख्या में वृद्धि।

    5. कानून आयोग (1986, 229वीं रिपोर्ट - 2009) ने क्षेत्रीय पीठों के गठन की सिफारिश की थी।

    NCA के लाभ

    1. न्याय तक बेहतर पहुंच: दक्षिण, पश्चिम और पूर्व भारत के नागरिकों के लिए सुविधा।

    2. सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार कम: संवैधानिक मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।

    3. न्यायिक संतुलन: क्षेत्रों में मामलों का समान वितरण।

    4. न्यायिक दक्षता: अपीलों का त्वरित निपटारा।

    5. जनविश्वास में वृद्धि: न्यायपालिका को सुलभ और उत्तरदायी माना जाएगा।

    6. क्षेत्रीय न्यायशास्त्र का विकास: विविध दृष्टिकोण और स्थानीय आवश्यकताओं का समावेश।

    चुनौतियाँ

    1. वित्तीय भार: नई इमारतों, कर्मचारियों और संसाधनों की आवश्यकता।

    2. प्रशासनिक जटिलता: क्षेत्रीय पीठों के बीच समन्वय कठिन।

    3. संवैधानिक संशोधन: अनुच्छेद 130 में परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

    4. न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रभाव: सुप्रीम कोर्ट की एकता कमजोर हो सकती है।

    5. सीमित प्रभाव: मामलों की संख्या कम होने के बजाय नई अपील परत जुड़ जाएगी।

    6. संस्थागत विरोध: कई पूर्व CJIs ने इसे असंवैधानिक और अव्यवहारिक बताया।

    सुप्रीम कोर्ट की स्थिति

    1. 1986 की रिपोर्ट और बाद की सिफारिशों में चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में क्षेत्रीय पीठें बनाने की बात कही गई।

    2. परंतु अधिकांश मुख्य न्यायाधीशों ने न्यायिक शक्तियों के विभाजन का विरोध किया।

    3. 2016 में वी. वसंत कुमार द्वारा दायर याचिका में NCA की स्थापना की मांग की गई — सुप्रीम कोर्ट ने इसे विचारार्थ स्वीकार किया।

    4. न्यायालय ने कहा कि यह नीतिगत विषय है और सरकार तथा संसद द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

    सरकार की स्थिति

    1. सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की आपत्तियों का हवाला देकर NCA का विरोध किया।

    2. सरकार का मानना है कि इसके लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक हैं और यह मौजूदा न्यायिक ढांचे को प्रभावित करेगा।

    3. इसके बजाय, सरकार न्यायिक दक्षता सुधार (जैसे अधिक न्यायाधीश, डिजिटलीकरण, तेज निपटारा) पर जोर देती है।

    आगे का रास्ता

    1. मौजूदा ढांचे को सुदृढ़ करें: उच्च न्यायालयों को सशक्त बनाना और रिक्त पद भरना।

    2. तकनीकी सुधार: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) और ई-कोर्ट्स का उपयोग।

    3. न्यायिक जवाबदेही और प्रक्रिया सुधार से बिना नया ढांचा बनाए दक्षता बढ़ाई जा सकती है।

    4. NCA की स्थापना नीतिगत निर्णय है, इसे अदालत आदेश से लागू नहीं किया जा सकता।

    5. वर्तमान अनुमान के अनुसार, निचली अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों को निपटाने में 30 वर्ष लग सकते हैं — इसलिए पहले मौजूदा प्रणाली को मजबूत करना आवश्यक है।

    राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय – फायदे और चुनौतियाँ
    पहलूविवरण
    आवश्यकताअत्यधिक अपीलीय बोझ, लंबित मामले, बढ़ती PILs
    लाभन्याय तक पहुंच, SC कार्यभार कम, न्यायशास्त्र बेहतर
    चुनौतियाँवित्तीय बोझ, नया स्तर, संवैधानिक मुद्दे, SC की स्वतंत्रता कमज़ोर
    SC की स्थिति1986 में सिफारिश, बाद में विरोध, 2016 में याचिका स्वीकार
    सरकार की स्थितिसंवैधानिक बदलाव और CJIs के विरोध के आधार पर अस्वीकार

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 130: SC मुख्यालय दिल्ली; राष्ट्रपति की अनुमति से CJI कहीं और बैठक कर सकते हैं।
    • राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय (NCA) – चेन्नई, मुंबई, कोलकाता में प्रस्तावित पीठ।
    • NCA सिविल, आपराधिक, राजस्व और अधिकरण अपीलों की सुनवाई करेगा।
    • SC केवल संवैधानिक/सार्वजनिक कानून मामलों तक सीमित।
    • 2016 में वी. वसंत कुमार मामले में याचिका स्वीकार।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • अनुच्छेद 130 के तहत SC का मुख्यालय दिल्ली है, लेकिन विकेंद्रीकरण पर बहस जारी।
    • NCA का प्रस्ताव SC का बोझ कम करने और न्याय तक पहुंच बढ़ाने हेतु।
    • लाभ: SC को राहत, न्यायशास्त्र में विविधता, न्याय वितरण में सुधार।
    • चुनौतियाँ: वित्तीय, संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता।
    • नीतिगत निर्णय: NCA बनाने से पहले मौजूदा HC और अधिकरण को मजबूत करना।
    • NJDG के अनुसार भारी लंबित मामले – नई संरचना से पहले दक्षता सुधार आवश्यक।

    सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता

    सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को संवैधानिक प्रावधानों से सुनिश्चित किया गया है जैसे कार्यकाल की सुरक्षा, वित्तीय स्वायत्तता, आलोचना से प्रतिरक्षा, कार्यपालिका से पृथक्करण और प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता। यह संविधान का संरक्षक और कानून का अंतिम व्याख्याकार है, तथा संविधान पीठ जैसी व्यवस्थाएँ संवैधानिक व्याख्या में एकरूपता सुनिश्चित करती हैं।

    स्वतंत्र न्यायपालिका के संवैधानिक प्रावधान

    1. संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कई सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।

    2. इन प्रावधानों का उद्देश्य यह है कि न्यायाधीश किसी भी राजनीतिक या कार्यकारी दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष निर्णय ले सकें।

    1. कार्यकाल की सुरक्षा

    न्यायाधीशों को केवल सिद्ध दुराचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 124(4))।

    उन्हें कार्यपालिका द्वारा मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता, जिससे स्वतंत्रता और स्थिरता सुनिश्चित होती है।

    2. वित्तीय सुरक्षा

    न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं।

    इससे संसद या कार्यपालिका उन्हें आर्थिक रूप से प्रभावित नहीं कर सकती।

    3. प्रतिरक्षा और संरक्षण

    न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती ( अनुच्छेद 121 ), सिवाय हटाने की प्रक्रिया के दौरान।

    उन्हें अदालत की अवमानना करने वालों को दंडित करने का अधिकार है, जिससे न्यायालय की गरिमा बनी रहती है।

    4. कार्यपालिका से पृथक्करण (अनुच्छेद 50)

    अनुच्छेद 50 के तहत राज्य को न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण सुनिश्चित करना आवश्यक है।

    इससे न्यायिक निर्णय निष्पक्ष रहते हैं।

    5. कार्यप्रणाली की स्वतंत्रता

    सुप्रीम कोर्ट अपने कर्मचारी नियुक्त करता है और स्वयं के नियम बनाता है (अनुच्छेद 146)।

    यह प्रशासनिक स्वतंत्रता न्यायालय की दक्षता और निष्पक्षता बनाए रखती है।

    6. सेवानिवृत्ति के बाद प्रैक्टिस पर रोक

    सेवानिवृत्त SC न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते ।

    यह न्यायिक निष्पक्षता और स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

    7. अधिकार क्षेत्र की सुरक्षा

    संसद सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र घटा नहीं सकती; अनुच्छेद 138 के तहत केवल बढ़ा सकती है।

    न्यायालय की प्रक्रिया (अनुच्छेद 145)

    1. सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की स्वीकृति से अपनी प्रक्रिया और नियम बनाता है।

    2. संवैधानिक मामले और राष्ट्रपति संदर्भ (अनु. 143) के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ आवश्यक है।

    3. निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और असहमति वाले मत भी दर्ज किए जाते हैं।

    संविधान पीठ

    1. संविधान पीठ में कम से कम 5 या अधिक न्यायाधीश होते हैं (अनुच्छेद 145(3))।

    2. यह पीठ सुनती है:

    संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले,

    महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न,

    राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ (अनु. 143)।

    3. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) यह तय करते हैं कि कौन-से न्यायाधीश किस पीठ में होंगे — इसे ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ कहा जाता है।

    4. निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से लिए जा सकते हैं।

    5. वर्तमान में 40 से अधिक संवैधानिक मामले संविधान पीठों में लंबित हैं।

    अन्य प्रकार की पीठें

    1. डिवीजन बेंच: 2–3 न्यायाधीशों की पीठ, महत्वपूर्ण अपीलें सुनती है।

    2. सिंगल जज बेंच: 2020 में शुरू, जमानत और अग्रिम जमानत अपील सुनने के लिए।

    3. बड़ी पीठें: अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में 7, 9 या 13 न्यायाधीशों की पीठ बनाई जाती है (जैसे केसवानंद भारती मामला, 1973 )।

    न्यायाधीशों का रिक्यूज़ल (Recusal)

    1. रिक्यूज़ल का अर्थ है कि न्यायाधीश निष्पक्षता बनाए रखने हेतु किसी मामले से स्वयं को अलग कर लेते हैं।

    2. इसके लिए कोई औपचारिक कानून नहीं है; यह प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत पर आधारित है।

    3. न्यायाधीश तब अलग हो सकते हैं जब:

    वे किसी पक्ष से व्यक्तिगत या व्यावसायिक रूप से जुड़े हों,

    उन्होंने पहले उस विषय पर राय दी हो, या

    उनकी निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न हो सकता हो।

    4. यह परंपरा जनता के न्यायपालिका पर विश्वास को बनाए रखती है।

    सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता के लिए न्यायिक प्रावधान
    प्रावधानविवरण
    कार्यकाल की सुरक्षान्यायाधीश केवल संवैधानिक प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं (दुर्व्यवहार/अक्षमता)।
    वित्तीय सुरक्षावेतन भारत की संचित निधि से, संसद की वोटिंग के अधीन नहीं।
    प्रतिरक्षाअवमानना की शक्ति, संसद में आचरण पर चर्चा नहीं।
    अधिकार क्षेत्रकेवल संसद बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती (अनु. 138)।
    कार्यपालिका से पृथक्करणस्वतंत्र कार्यप्रणाली और कर्मचारी नियुक्ति।
    प्रक्रियात्मक स्वतंत्रताअनुच्छेद 145 के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति से नियम निर्माण।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 130: SC का मुख्यालय दिल्ली; अनुच्छेद 145: SC की प्रक्रिया।
    • संवैधानिक मामलों में न्यूनतम 5 न्यायाधीश आवश्यक।
    • न्यायाधीशों पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, सिवाय महाभियोग के।
    • CJI को 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' कहा जाता है।
    • बंगाल इम्युनिटी कं. बनाम बिहार राज्य (1955): अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों से बाध्य नहीं है और उन्हें उलट सकता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • न्यायिक स्वतंत्रता कार्यकाल, वित्तीय सुरक्षा और प्रतिरक्षा से संरक्षित है।
    • संसद SC के अधिकार क्षेत्र को कम नहीं कर सकती, शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित होता है।
    • CJI का 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' होना प्रशासनिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
    • संविधान पीठ संवैधानिक व्याख्या में एकरूपता बनाए रखती है।
    • रिक्यूज़ल निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, हालांकि इसका कोई औपचारिक नियम नहीं है।
    • संविधान पीठों के समक्ष लंबित मामलों को कम करने हेतु सुधार आवश्यक।

    सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ

    भारत का सुप्रीम कोर्ट मौलिक, अपीलीय और विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र रखता है। अनुच्छेद 131 केंद्र-राज्य एवं राज्य-राज्य विवादों में विशिष्ट मौलिक अधिकार देता है। अनुच्छेद 132–134 संवैधानिक, सिविल और आपराधिक मामलों में अपीलीय अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल कर सकता है ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

    सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 131–139A)

    सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय और संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। इसका अधिकार क्षेत्र कई प्रकार का है — मौलिक, अपीलीय, परामर्शी, रिट, पुनर्विचार और क्युरेटिव ।

    मौलिक अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 131)

    1. सुप्रीम कोर्ट को निम्न विवादों में विशिष्ट अधिकार क्षेत्र प्राप्त है:

    – भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच,

    – भारत सरकार और एक या अधिक राज्य बनाम अन्य राज्य,

    – दो या अधिक राज्यों के बीच।

    2. यह उन प्रश्नों पर लागू होता है जो किसी कानूनी अधिकार के अस्तित्व या सीमा से संबंधित हों।

    3. इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच संघीय संतुलन बनाए रखना है।

    4. उदाहरण: कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (1977) — केंद्र-राज्य संबंध विवाद।

    5. यह लागू नहीं होता:

    – संधियों, अनुबंधों या करारों से उत्पन्न विवादों पर,

    – अंतरराज्यीय जल विवादों पर,

    – वित्त आयोग को संदर्भित मामलों पर,

    – व्यय और पेंशन समायोजन से संबंधित विवादों पर,

    – सामान्य वाणिज्यिक विवादों पर,

    – केंद्र के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वसूली के मामलों पर।

    6. अतः यह केवल संवैधानिक महत्व वाले मामलों तक सीमित है।

    अपीलीय अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 132–134)

    सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अंतिम अपील सुनने का अधिकार रखता है।

    1. संवैधानिक मामले (अनुच्छेद 132)

    1. यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित गंभीर प्रश्न उठता है, तो अपील की जा सकती है।

    2. इसके लिए उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र (Certificate) आवश्यक होता है।

    3. सुप्रीम कोर्ट निर्णय को सही या गलत ठहरा सकता है।

    4. उदाहरण: मौलिक अधिकारों की व्याख्या से जुड़े मामले।

    2. सिविल मामले (अनुच्छेद 133 और 134A)

    1. यदि मामला सामान्य महत्व के गंभीर कानूनी प्रश्न से जुड़ा है, तो अपील की जा सकती है।

    2. इसके लिए उच्च न्यायालय का प्रमाणन अनिवार्य है।

    3. संसद इस अधिकार क्षेत्र को कानून बनाकर और बढ़ा सकती है।

    4. उदाहरण: संपत्ति विवाद या केंद्र कानूनों की व्याख्या।

    3. आपराधिक मामले (अनुच्छेद 134)

    1. निम्न स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है:

    – जब उच्च न्यायालय ने बरी करने के निर्णय को पलटकर दोषसिद्धि दी हो,

    – जब उच्च न्यायालय स्वयं मुकदमे की सुनवाई कर मृत्युदंड की सजा सुनाए,

    – जब उच्च न्यायालय मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील योग्य घोषित करे।

    2. उदाहरण: मृत्युदंड या गंभीर अपराधों से संबंधित अपीलें।

    संसद की शक्ति

    संसद अनुच्छेद 134A के तहत सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है।

    विशेष अनुमति याचिका (SLP) – अनुच्छेद 136

    1. सुप्रीम कोर्ट को किसी भी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति (Special Leave) देने का विवेकाधीन अधिकार है।

    2. यह अधिकार नहीं बल्कि विशेषाधिकार है — इसे केवल असाधारण मामलों में दिया जाता है।

    3. यह संवैधानिक, सिविल, आपराधिक, कर, श्रम, राजस्व आदि सभी मामलों में लागू है।

    4. परंतु यह सशस्त्र बलों के न्यायालय/अधिकरणों के निर्णयों पर लागू नहीं होता।

    5. SLP न्याय सुनिश्चित करने का माध्यम है, जब किसी अन्य प्रकार की अपील संभव न हो।

    6. उदाहरण: केसवानंद भारती (1973) और मनेका गांधी (1978) मामले SLP के रूप में शुरू हुए थे।

    अन्य संबंधित अनुच्छेद (135–139A)

    1. अनुच्छेद 135: SC को संघीय न्यायालय (British India) के अधिकार प्राप्त हैं।

    2. अनुच्छेद 136: विशेष अनुमति अपील (SLP)।

    3. अनुच्छेद 137: अपने निर्णयों की पुनर्विचार शक्ति।

    4. अनुच्छेद 138: संसद SC का अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकती है।

    5. अनुच्छेद 139: मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु निचली अदालतों को निर्देश देने की शक्ति।

    6. अनुच्छेद 139A: समान संवैधानिक प्रश्नों वाले मामलों को एक हाई कोर्ट से दूसरे या स्वयं में स्थानांतरित करने की शक्ति।

    सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र – सारांश
    प्रकारमुख्य प्रावधानअपवाद
    मौलिक अधिकार क्षेत्रअनुच्छेद 131 – केंद्र-राज्य/राज्य-राज्य विवादअंतर-राज्यीय जल विवाद, वित्त आयोग मामले
    अपीलीय – संवैधानिकअनुच्छेद 132 – कानून का गंभीर प्रश्नउच्च न्यायालय प्रमाणन आवश्यक
    अपीलीय – सिविलअनुच्छेद 133 – कानून का गंभीर प्रश्न + उच्च न्यायालय प्रमाणनसाधारण वाणिज्यिक विवाद जब तक प्रमाणित न हों
    अपीलीय – आपराधिकअनुच्छेद 134 – HC द्वारा बरी का उलट, मृत्युदंड, प्रमाणनअन्यथा स्वतः अपील नहीं
    विशेष अनुमति याचिकाअनुच्छेद 136 – SC की विवेकाधीन शक्तिसशस्त्र बल न्यायाधिकरण के निर्णय

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 131: केंद्र-राज्य विवादों में विशिष्ट मौलिक अधिकार।
    • अनुच्छेद 132: संवैधानिक अपील हेतु HC प्रमाणन आवश्यक।
    • अनुच्छेद 133: सिविल अपील के लिए गंभीर कानूनी प्रश्न + HC प्रमाणन।
    • अनुच्छेद 134: आपराधिक अपील – HC द्वारा बरी उलट या मृत्युदंड।
    • अनुच्छेद 136: विशेष अनुमति याचिका – व्यापक विवेकाधीन शक्ति।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र-राज्य और राज्य-राज्य विवादों में अंतिम निर्णायक है।
    • अपीलीय अधिकार क्षेत्र संवैधानिक, सिविल और आपराधिक मामलों में कानून की समान व्याख्या को मजबूत करता है।
    • अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका SC तक पहुँच बढ़ाती है लेकिन लंबित मामलों का बोझ भी बढ़ाती है।
    • अंतर-राज्यीय जल विवाद और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण जैसे अपवाद संघवाद और दक्षता के बीच संतुलन सुनिश्चित करते हैं।
    • व्यापक शक्तियाँ SC की संविधानिक व्यवस्था बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका को दर्शाती हैं।

    सुप्रीम कोर्ट का परामर्श, रिट और अन्य अधिकार क्षेत्र

    भारत का सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शी अधिकार क्षेत्र, अनुच्छेद 139 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र और अनुच्छेद 129 के तहत न्यायालय का रिकॉर्ड होने की शक्ति रखता है। यह अदालत की अवमानना पर दंड देने की शक्ति भी रखता है, जिससे न्यायपालिका की गरिमा, सम्मान और संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित होती है।

    परामर्शी अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 143)

    1. भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं।

    2. यह संदर्भ निम्न पर हो सकता है:

    – सार्वजनिक महत्व के किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर (राय वैकल्पिक), या

    – संविधान से पूर्व संधियों, समझौतों या करारों से उत्पन्न विवाद पर (राय अनिवार्य)।

    3. सुप्रीम कोर्ट की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती।

    4. उद्देश्य: सरकार को जटिल या संवेदनशील संवैधानिक मुद्दों पर न्यायिक राय प्राप्त करने में सहायता देना।

    5. उदाहरण:

    – बेहरुबारी मामला (1960): पाकिस्तान को क्षेत्र सौंपने की वैधता।

    – अयोध्या संदर्भ (1993): मंदिर होने के प्रश्न पर (SC ने उत्तर देने से इंकार किया)।

    – स्पेशल कोर्ट्स बिल (1979): विशेष अदालतों की संवैधानिक वैधता।

    रिट अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 32 और 139)

    1. सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति है।

    2. अनुच्छेद 139 के तहत संसद SC को अतिरिक्त रिट शक्तियाँ दे सकती है।

    3. उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) को व्यापक शक्ति है — वे मौलिक और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों के लिए रिट जारी कर सकते हैं।

    4. यह प्रणाली नागरिकों को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संरक्षण देती है।

    5. संसद इस शक्ति को बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती।

    6. रिट के प्रकार:

    – हैबियस कॉर्पस: अवैध हिरासत से मुक्ति।

    – मैंडमस: सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्य के निर्वहन का आदेश।

    – प्रोहिबिशन: निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना।

    – सर्टियोरारी: उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के आदेश की समीक्षा।

    – क्वो वारंटो: किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जे को चुनौती देना।

    7. उदाहरण: मनेका गांधी मामला (1978) , सुनील बत्रा मामला (1980) ।

    रिकॉर्ड की अदालत (अनुच्छेद 129)

    1. सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड की अदालत है — इसके निर्णय और अभिलेख स्थायी और साक्ष्य माने जाते हैं।

    2. ये किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

    3. SC के निर्णय नज़ीर (precedent) होते हैं।

    4. अदालत को स्वयं तथा अधीनस्थ अदालतों में अवमानना की सजा देने की शक्ति है।

    न्यायालय की अवमानना – परिभाषा और महत्व

    1. उद्देश्य: न्यायपालिका की गरिमा और प्राधिकरण की रक्षा।

    2. संविधान में ‘अवमानना’ की परिभाषा नहीं दी गई; इसे न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 में परिभाषित किया गया है।

    3. अनुच्छेद 142(2) के तहत SC अवमानना के मामलों में आदेश दे सकता है।

    4. अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 के तहत SC और HC दोनों रिकॉर्ड की अदालतें हैं और अवमानना की सजा दे सकती हैं।

    5. अनुच्छेद 144: सभी प्राधिकरण SC की सहायता करेंगे।

    6. अनुच्छेद 141: SC द्वारा घोषित कानून पूरे भारत में बाध्यकारी है।

    अवमानना के प्रकार (न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971)

    1. सिविल अवमानना: न्यायालय के आदेश, रिट या निर्णय की जानबूझकर अवहेलना।

    – उदाहरण: कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा।

    2. आपराधिक अवमानना: ऐसे कार्य या प्रकाशन जो:

    – न्यायालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाएँ,

    – न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करें, या

    – न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न करें।

    3. उदाहरण: अरुंधति रॉय मामला (2002) , प्रशांत भूषण मामला (2020) ।

    अपवाद (जो अवमानना नहीं माने जाते)

    1. निर्दोष प्रकाशन या वितरण।

    2. न्यायिक कार्यवाहियों की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट।

    3. न्यायिक कार्य की सद्भावनापूर्ण आलोचना ।

    4. अधीनस्थ न्यायालय अधिकारियों के विरुद्ध सद्भावनापूर्ण शिकायतें ।

    अवमानना की शक्ति का महत्व

    1. न्यायालय के आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।

    2. न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा।

    3. परंतु, इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए — सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुक्त अभिव्यक्ति और न्यायिक अधिकार के बीच संतुलन आवश्यक है।

    सुप्रीम कोर्ट – प्रमुख अधिकार क्षेत्र
    अधिकार क्षेत्रअनुच्छेददायरा
    परामर्शीअनुच्छेद 143राष्ट्रपति राय मांग सकते हैं – सार्वजनिक मामलों में वैकल्पिक, पूर्व-संविधान करारों में अनिवार्य।
    रिटअनुच्छेद 139SC: केवल मौलिक अधिकार; HC: मौलिक अधिकार + अन्य उद्देश्य।
    रिकॉर्ड की अदालतअनुच्छेद 129SC के अभिलेख नज़ीर; अवमानना की शक्ति।
    न्यायालय की अवमाननाअनुच्छेद 129, 142(2), 215, 141, 144अवमानना पर दंड; SC के निर्णय बाध्यकारी।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 143: SC का परामर्शी अधिकार क्षेत्र।
    • अनुच्छेद 139: संसद SC की रिट शक्तियों को बढ़ा सकती है।
    • अनुच्छेद 129: SC रिकॉर्ड की अदालत, अवमानना की शक्ति।
    • न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971: सिविल और आपराधिक अवमानना परिभाषित।
    • अनुच्छेद 141 और 144: SC के निर्णय बाध्यकारी, सभी प्राधिकरण सहायता करेंगे।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • परामर्शी अधिकार क्षेत्र राष्ट्रपति को SC से कानूनी मार्गदर्शन लेने की सुविधा देता है, पर राय बाध्यकारी नहीं।
    • SC की रिट शक्ति केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित है, जबकि HC की व्यापक है।
    • रिकॉर्ड की अदालत का दर्जा SC के निर्णयों को नज़ीर और अवमानना की शक्ति प्रदान करता है।
    • न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 अवमानना पर स्पष्टता और सुरक्षा प्रदान करता है।
    • न्यायिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन, अवमानना से संबंधित अपवादों से सुनिश्चित।

    अवमानना शक्ति का समालोचनात्मक विश्लेषण और सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियाँ

    सुप्रीम कोर्ट की अवमानना शक्ति न्यायपालिका की गरिमा और आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु एक संवैधानिक प्रावधान है। हालांकि इसकी आलोचना लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं से टकराने, व्यापक परिभाषा और कई लोकतंत्रों में अप्रासंगिक होने के कारण होती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन, चुनाव विवाद समाधान, आत्म-समीक्षा और पर्यवेक्षण जैसी शक्तियाँ भी हैं, जो इसे संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक बनाती हैं।

    अवमानना शक्ति का समालोचनात्मक विश्लेषण

    न्यायालय की अवमानना की शक्ति (अनुच्छेद 129 और 215) न्यायपालिका की गरिमा और प्राधिकरण बनाए रखने के लिए आवश्यक है, परंतु यह लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से टकरा सकती है।

    विरोध में तर्क

    1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से टकराव: 'न्यायालय की प्रतिष्ठा घटाने' (Scandalising the Court) के मामले में अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है।

    2. परिभाषा की अस्पष्टता: 1971 अधिनियम में ‘आपराधिक अवमानना’ की परिभाषा अत्यंत व्यापक और व्यक्तिपरक है।

    3. स्वतः संज्ञान (Suo Motu): न्यायालय स्वयं ही शिकायतकर्ता और न्यायाधीश बन जाता है, जिससे निष्पक्षता पर प्रश्न उठता है।

    4. लोकतांत्रिक देशों में अप्रासंगिक:

    – इंग्लैंड ने 2013 में 'Scandalising the Court' अपराध समाप्त किया।

    – अमेरिका में न्यायिक आलोचना पर अवमानना के मामले अत्यंत दुर्लभ हैं।

    5. चिलिंग इफेक्ट: न्यायपालिका की आलोचना करने में भय से पारदर्शिता घटती है।

    6. जवाबदेही का अभाव: न्यायपालिका स्वयं इस शक्ति का उपयोग करती है, जिस पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं।

    समर्थन में तर्क

    1. न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा: यदि अवमानना की शक्ति कमजोर पड़ी, तो जनता का विश्वास घट सकता है।

    2. संवैधानिक आधार: यह शक्ति स्वयं संविधान से प्राप्त है (अनु. 129, 215); 1971 अधिनियम केवल प्रक्रिया बताता है।

    3. दुरुपयोग रोकने के उपाय: सुनवाई न्यायिक प्रकृति की होती है और अपील का अवसर उपलब्ध होता है।

    4. जनविश्वास की रक्षा: यह शक्ति न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करती है।

    5. भारतीय संदर्भ: जहाँ कार्यपालिका मजबूत और जनता में कानूनी जागरूकता सीमित है, वहाँ यह शक्ति आवश्यक है।

    6. उदाहरण: प्रशांत भूषण मामला (2020) – आलोचना की सीमा पर न्यायालय का मार्गदर्शन।

    संतुलित दृष्टिकोण

    अवमानना कानून को समाप्त करने के बजाय उसमें संतुलित सुधार आवश्यक है ताकि न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे।

    न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति

    1. सुप्रीम कोर्ट को कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिक समीक्षा का अधिकार है।

    2. उद्देश्य: संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा।

    3. संवैधानिक आधार:

    – अनुच्छेद 13, 32, 226, 245–246, 131–136।

    4. प्रकार:

    – विधायी समीक्षा: असंवैधानिक कानूनों को रद्द करना।

    – कार्यपालिका समीक्षा: प्रशासनिक कार्यों की वैधता की जांच।

    – न्यायिक समीक्षा: अपने निर्णयों की पुनर्विचार शक्ति (अनु. 137)।

    5. प्रमुख मामले:

    – केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा।

    – इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण (1975): न्यायिक समीक्षा समाप्त नहीं की जा सकती।

    – मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980): मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन।

    6. महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकारी संस्था संविधान से ऊपर नहीं।

    सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियाँ

    1. चुनाव विवाद

    – अनुच्छेद 71 के तहत SC राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का निपटारा करता है।

    – उदाहरण: इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण (1975) ।

    2. UPSC परामर्श भूमिका

    – अनुच्छेद 317(1) के तहत राष्ट्रपति UPSC सदस्यों या अध्यक्ष के आचरण पर मामला SC को संदर्भित कर सकते हैं।

    – SC की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है।

    3. अपने निर्णयों की समीक्षा (अनुच्छेद 137)

    – SC अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।

    – उदाहरण: निर्भया मामला (2017) – पुनरावलोकन याचिका खारिज।

    4. मामलों का स्थानांतरण

    – SC संवैधानिक प्रश्नों वाले मामलों को उच्च न्यायालयों से वापस लेकर स्वयं निपटा सकता है (अनु. 139A)।

    5. कानून की बाध्यता (अनुच्छेद 141)

    – SC द्वारा घोषित कानून पूरे भारत में बाध्यकारी होता है।

    – उदाहरण: मूल संरचना सिद्धांत और गोपनीयता का अधिकार ।

    6. संविधान का रक्षक

    – SC संविधान का अंतिम व्याख्याकार है और उसकी भावना की रक्षा करता है।

    7. अन्य न्यायिक निकायों पर नियंत्रण

    – संसद संघ सूची मामलों में SC का अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकती है (अनु. 138(1))।

    – केंद्र और राज्यों के बीच विशेष समझौते द्वारा भी यह विस्तारित किया जा सकता है (अनु. 138(2))।

    अवमानना शक्ति – पक्ष और विपक्ष
    पहलूविरोध में तर्कसमर्थन में तर्क
    लोकतंत्रअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से टकरावन्यायिक अधिकार की रक्षा करता है
    दायराअत्यधिक व्यापक परिभाषा, स्वतः संज्ञान शक्तियाँदुरुपयोग रोकने के उपाय
    तुलनात्मक दृष्टियूके और यूएस में समाप्त/कम उपयोगभारत में शून्य से बचने हेतु आवश्यक
    न्यायपालिका का सम्मानआलोचना से घट सकता हैन्यायालय की गरिमा और अधिकार बनाए रखता है

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अवमानना शक्ति संविधान से प्राप्त; 1971 अधिनियम केवल प्रक्रिया है।
    • इंग्लैंड ने 2013 में 'न्यायालय की प्रतिष्ठा घटाने' अपराध समाप्त किया।
    • UPSC जांच में SC की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी।
    • अनुच्छेद 137: SC अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
    • अनुच्छेद 141: SC द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • अवमानना शक्ति न्यायिक सम्मान सुनिश्चित करती है लेकिन लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं से टकरा सकती है।
    • न्यायिक गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन आवश्यक।
    • न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता और अधिकारों की रक्षा करता है।
    • SC के पास व्यापक शक्तियाँ हैं: चुनाव विवाद निपटाना, निर्णय की समीक्षा, बाध्यकारी कानूनी अधिकार।
    • संविधान का अंतिम व्याख्याकार होने से SC उसका संरक्षक है।

    न्यायिक जवाबदेही

    न्यायिक जवाबदेही का अर्थ है न्यायिक निर्णय-प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जितनी आवश्यक है, उतनी ही आवश्यक है जवाबदेही, ताकि जनता का विश्वास बना रहे, भ्रष्टाचार घटे और कानून का शासन कायम रहे।

    न्यायिक जवाबदेही की आवश्यकता

    1. न्यायपालिका में जन विश्वास उसकी निष्पक्षता, दक्षता और पारदर्शिता पर निर्भर करता है।

    2. त्वरित न्याय अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है (हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, 1979)।

    3. 4.5 करोड़ से अधिक लंबित मामलों के कारण न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है।

    4. नागरिकों की बढ़ती जागरूकता और मीडिया निगरानी पारदर्शिता की माँग बढ़ा रही है।

    5. न्यायपालिका आंशिक रूप से RTI अधिनियम, 2005 के दायरे में है, परंतु ‘न्यायिक स्वतंत्रता’ के नाम पर कई सूचनाएँ रोकी जाती हैं।

    6. संविधान में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की समीक्षा का सीधा प्रावधान नहीं है (केवल अनुच्छेद 137 सीमित शक्ति देता है)।

    7. जवाबदेही और स्वतंत्रता दोनों ही लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं।

    चुनौतियाँ

    1. महाभियोग प्रक्रिया अप्रभावी: अनुच्छेद 124(4) और 1968 अधिनियम के बावजूद किसी न्यायाधीश को कभी सफलतापूर्वक नहीं हटाया गया।

    – उदाहरण: न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी (1993) – प्रस्ताव असफल।

    2. न्यायालय की अवमानना: आलोचना और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संघर्ष उत्पन्न करती है।

    3. RTI छूट: न्यायालय प्रशासनिक कार्यों की जानकारी सीमित रूप से साझा करते हैं।

    – सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (2019) – SC को RTI के तहत लाया गया, पर सीमाओं के साथ।

    4. कॉलेजियम प्रणाली की अपारदर्शिता: नियुक्तियों और स्थानांतरण के कारण संदेह और असंतोष।

    5. भ्रष्टाचार का खतरा: बाहरी निगरानी की अनुपस्थिति में कदाचार के मामलों का समाधान कठिन।

    6. अनुच्छेद 142 की व्यापक शक्तियाँ: ‘पूर्ण न्याय’ की आड़ में कभी-कभी न्यायिक अतिक्रमण का आरोप।

    7. वार्षिक रिपोर्ट का अभाव: अन्य संस्थाओं की तरह न्यायपालिका अपनी वार्षिक कार्यप्रणाली प्रकाशित नहीं करती।

    न्यायिक जवाबदेही के लाभ

    1. कानून के शासन को सुदृढ़ करती है।

    2. संस्थागत अखंडता और जन विश्वास बढ़ाती है।

    3. भ्रष्टाचार और शक्ति दुरुपयोग को कम करती है।

    4. न्याय वितरण को पारदर्शी और कुशल बनाती है।

    5. मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

    6. लोकतंत्र को सशक्त बनाती है।

    आवश्यक सुधार और कदम

    1. न्यायिक आचार संहिता: 1999 का Restatement of Judicial Values और 2002 का Bangalore Principles लागू करना।

    2. Judicial Standards and Accountability Bill, 2010: संपत्ति घोषणा और राष्ट्रीय न्यायिक निगरानी समिति की स्थापना का प्रस्ताव – परंतु पारित नहीं हुआ।

    3. इन-हाउस प्रक्रिया: न्यायाधीशों के आचरण की आंतरिक जांच को मजबूत बनाना।

    4. कॉलेजियम में पारदर्शिता: नियुक्तियों और अस्वीकृतियों के कारण सार्वजनिक करना।

    5. स्वतंत्र निगरानी निकाय: न्यायिक प्रदर्शन आयोग की स्थापना जो दक्षता और नैतिकता की निगरानी करे।

    6. RTI अनुपालन: गैर-न्यायिक प्रशासनिक जानकारी का प्रकटीकरण सुनिश्चित करना।

    7. डिजिटलीकरण और डेटा प्रबंधन: नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) को नियमित रूप से अपडेट करना।

    8. वार्षिक रिपोर्टिंग: न्यायपालिका को अपने कार्य और खर्चों का वार्षिक विवरण प्रकाशित करना चाहिए।

    9. नागरिक समाज की भागीदारी: पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए मीडिया और शिक्षाविदों की सक्रिय भूमिका।

    10. स्वतंत्रता और जवाबदेही का संतुलन: न्यायिक स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब वह जिम्मेदारी से जुड़ी हो।

    आगे का रास्ता

    – जवाबदेही स्व-नियमन और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए।

    – बाहरी नियंत्रण से पहले आंतरिक सुधार आवश्यक हैं।

    – न्यायाधीशों में नैतिक जिम्मेदारी और लोकसेवा की भावना को बढ़ावा देना।

    – जवाबदेही तंत्र न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर नहीं, बल्कि जन विश्वास को मजबूत करे।

    न्यायिक जवाबदेही – मुख्य पहलू
    पहलूविवरण
    आवश्यकतानिष्पक्षता सुनिश्चित करना, त्वरित न्याय, लंबित मामलों को कम करना, पारदर्शिता।
    चुनौतियाँमहाभियोग अप्रभावी, RTI छूट, अवमानना शक्ति, भ्रष्टाचार का खतरा।
    लाभकानून का शासन सुदृढ़, भ्रष्टाचार में कमी, जिम्मेदारी को बढ़ावा।
    कदमआचार संहिता, नागरिक समाज की भूमिका, स्वतंत्रता और जवाबदेही का संतुलन।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • न्यायिक जवाबदेही पारदर्शिता और जन विश्वास सुनिश्चित करती है।
    • अनुच्छेद 124(4) के तहत महाभियोग ही हटाने का संवैधानिक तरीका है लेकिन अप्रभावी है।
    • RTI अधिनियम न्यायपालिका पर लागू होता है लेकिन सीमित जानकारी देता है।
    • अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को व्यापक शक्तियाँ देता है जो जवाबदेही को प्रभावित करती हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • न्यायिक जवाबदेही स्वतंत्रता के साथ पारदर्शिता और जिम्मेदारी का संतुलन बनाती है।
    • महाभियोग प्रावधान अप्रभावी है; वैकल्पिक जवाबदेही तंत्र के लिए सुधार आवश्यक।
    • RTI खुलासे और वार्षिक रिपोर्टिंग को संस्थागत रूप देना चाहिए।
    • नागरिक समाज और मीडिया जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
    • न्यायिक जवाबदेही कानून के शासन और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है।

    अवमानना शक्ति और न्यायिक जवाबदेही के लिए आगे का मार्ग

    सुप्रीम कोर्ट की अवमानना शक्ति न्यायिक अधिकार बनाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन इन्हें लोकतांत्रिक सिद्धांतों और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप सुधार की जरूरत है। कानूनी स्पष्टता, संस्थागत सुधार और अधिक पारदर्शिता से न्यायिक गरिमा और जवाबदेही दोनों को मजबूत किया जा सकता है।

    आगे का मार्ग

    1. स्पष्ट दिशा-निर्देश और कानूनी स्पष्टता

    – ‘आपराधिक अवमानना’ की परिभाषा को सीमित और स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे।

    – ‘न्यायालय की प्रतिष्ठा घटाने’ को केवल उन कार्यों तक सीमित किया जाए जो वास्तविक रूप से न्याय में बाधा डालते हैं या झूठे आरोपों से न्यायपालिका की विश्वसनीयता कम करते हैं।

    – कानून आयोग की 274वीं रिपोर्ट (2018) ने भी अवमानना शक्ति को बनाए रखते हुए उसके दायरे को सीमित करने की सिफारिश की थी।

    2. पारदर्शिता और रिपोर्टिंग को सुदृढ़ करना

    – न्यायालयों को वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए जिसमें अवमानना मामलों, न्यायिक प्रदर्शन और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का विवरण हो।

    – RTI अधिनियम के तहत न्यायिक प्रशासनिक सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाए।

    – कॉलेजियम की नियुक्ति और स्थानांतरण के निर्णयों के कारणों को सार्वजनिक किया जाए ताकि जनता का विश्वास बढ़े।

    3. न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही का संतुलन

    – न्यायाधीशों के लिए एक समान आचार संहिता लागू की जाए जिसे स्वतंत्र निगरानी तंत्र के माध्यम से लागू किया जा सके।

    – न्यायपालिका की आंतरिक आत्मनियमन प्रक्रिया को मजबूत किया जाए ताकि कार्यपालिका के हस्तक्षेप के बिना समय पर कार्रवाई हो सके।

    – अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से पृथक्करण और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच संतुलन आवश्यक है।

    4. वास्तविक बाधा तक सीमित अवमानना

    – अवमानना की शक्ति का प्रयोग संयम और विवेक से केवल उन्हीं मामलों में किया जाए जहां न्याय में वास्तविक रुकावट हो।

    – सद्भावनापूर्ण और सार्वजनिक हित में की गई आलोचना को अवमानना नहीं माना जाना चाहिए।

    – न्यायाधीशों को रचनात्मक आलोचना के प्रति संवैधानिक सहनशीलता अपनानी चाहिए।

    5. संस्थागत और विधायी सुधार

    – Judicial Standards and Accountability Bill को पुनः लागू कर पारदर्शिता और अनुशासन को मजबूत किया जाए।

    – न्यायाधीशों पर शिकायतों की जाँच हेतु एक स्वतंत्र राष्ट्रीय न्यायिक निगरानी आयोग की स्थापना की जाए।

    – नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) के माध्यम से न्यायिक आँकड़े सार्वजनिक किए जाएँ।

    6. वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों से सीख

    – ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों से सीख लेकर अवमानना शक्तियों को केवल न्याय प्रशासन में बाधा तक सीमित किया जाए, आलोचना तक नहीं।

    – न्यायपालिका को संवाद और पारदर्शिता के माध्यम से जनता से जुड़ने को प्रोत्साहित करना चाहिए।

    7. समग्र दृष्टिकोण

    – उद्देश्य न्यायपालिका को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसकी विश्वसनीयता को मजबूत करना है।

    – पारदर्शी और जवाबदेह न्यायपालिका ही जीवंत लोकतंत्र और संविधान में जनता के विश्वास की गारंटी है।

    आगे का मार्ग – प्रमुख सुधार
    क्षेत्रप्रस्तावित सुधार
    परिभाषाआपराधिक अवमानना का दायरा सीमित करना
    पारदर्शिताकारण और वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना
    जवाबदेहीआचार संहिता और RTI को लागू करना
    उपयोगकेवल न्याय में बाधा तक अवमानना का प्रयोग
    सुधारन्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक
    वैश्विक सीखयूके, यूएस जैसे सर्वोत्तम अभ्यास अपनाना

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकारों को आपातकाल में भी निलंबन से सुरक्षित किया।
    • यूके ने 2013 में 'न्यायालय की प्रतिष्ठा घटाने' अपराध समाप्त किया।
    • न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक प्रस्तावित हुआ था लेकिन पारित नहीं हुआ।
    • भारत में अवमानना शक्ति संविधान (अनुच्छेद 129, 142) से प्राप्त है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • न्यायिक अवमानना शक्तियों को फिर से परिभाषित करना चाहिए ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक गरिमा में संतुलन हो।
    • अधिक पारदर्शिता और रिपोर्टिंग स्वतंत्रता को नुकसान पहुँचाए बिना जवाबदेही बढ़ा सकती है।
    • न्यायिक आचार संहिता और जवाबदेही कानून जैसे सुधार आवश्यक हैं।
    • वैश्विक अभ्यास सुझाव देते हैं कि अवमानना शक्ति केवल न्याय प्रशासन में बाधा तक सीमित होनी चाहिए, आलोचना तक नहीं।
    • स्वतंत्रता और जवाबदेही का संतुलन लोकतंत्र और कानून के शासन को मजबूत करने की कुंजी है।

    भारत में न्यायिक पुनरावलोकन

    न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। यद्यपि संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यह मूल संरचना का हिस्सा है और संविधान की सर्वोच्चता एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है।

    न्यायिक पुनरावलोकन: अर्थ और महत्व

    न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके माध्यम से वह विधायी और कार्यपालिका की कार्रवाइयों की संवैधानिकता की जांच करती है।

    इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी कानून और प्रशासनिक निर्णय संविधान के अनुरूप हों तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो।

    यह लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला और मनमानी के विरुद्ध एक संवैधानिक सुरक्षा कवच है।

    न्यायिक पुनरावलोकन के संवैधानिक प्रावधान

    – ‘न्यायिक पुनरावलोकन’ शब्द का संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु यह कई प्रावधानों में निहित है।

    – यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है (केशवानंद भारती केस, 1973)।

    – सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों को यह शक्ति प्रदान की गई है।

    – प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद:

    अनुच्छेद 13 – मौलिक अधिकारों के विपरीत सभी कानून शून्य होंगे।

    अनुच्छेद 32 – मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार।

    अनुच्छेद 136 – सुप्रीम कोर्ट की विशेष अनुमति याचिका की शक्ति।

    अनुच्छेद 226 – उच्च न्यायालयों को मौलिक और अन्य विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति।

    अनुच्छेद 131 – केंद्र और राज्यों के बीच विवादों पर सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र।

    अनुच्छेद 245–246 – संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों का विभाजन।

    अनुच्छेद 372 – संविधान से पूर्व के कानूनों की निरंतरता, परंतु न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन।

    न्यायिक पुनरावलोकन के प्रकार

    1. विधायी कार्रवाइयों और संवैधानिक संशोधनों का पुनरावलोकन

    – न्यायपालिका जांच करती है कि कोई कानून या संशोधन मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन तो नहीं करता।

    – उदाहरण: इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण (1975) – सुप्रीम कोर्ट ने 39वें संशोधन की उस धारा को रद्द किया जिसने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायालय से बाहर रखा था।

    – उदाहरण: मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) – मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के संतुलन को मूल संरचना का हिस्सा घोषित किया।

    – उदाहरण: आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) – 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून भी न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन माने गए।

    2. प्रशासनिक कार्रवाइयों का पुनरावलोकन

    – न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका की कार्रवाई वैध, न्यायसंगत और गैर-मनमानी हो।

    – समीक्षा के आधार: दुर्भावनापूर्ण मंशा, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, या अधिकार से अधिक कार्रवाई।

    – उदाहरण: अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) – इंटरनेट सेवाओं के अनिश्चितकालीन निलंबन को असंवैधानिक बताया।

    – उदाहरण: मनेका गांधी बनाम भारत संघ (1978) – अनुच्छेद 21 के तहत प्रक्रिया की निष्पक्षता का विस्तार किया।

    3. न्यायिक निर्णयों का पुनरावलोकन

    – सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले निर्णयों की समीक्षा या उन्हें पलट सकता है (अनुच्छेद 137)।

    – उदाहरण: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) – गोलकनाथ केस (1967) को पलटते हुए मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया।

    – उदाहरण: एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) – राष्ट्रपति शासन की घोषणाओं पर न्यायिक पुनरावलोकन को पुन: स्थापित किया।

    न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व

    – नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा।

    – संविधान की सर्वोच्चता की गारंटी।

    – विधायिका और कार्यपालिका की मनमानी पर रोक।

    – शक्तियों के पृथक्करण और ‘चेक्स एंड बैलेंस’ को बनाए रखना।

    – यह सुनिश्चित करना कि कोई भी संस्था संवैधानिक सीमाओं से बाहर न जाए।

    वैश्विक परिप्रेक्ष्य

    – न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा अमेरिका के प्रसिद्ध केस Marbury vs Madison (1803) से उत्पन्न हुई।

    – भारत ने इसे अपनाया और इसे संविधान के भीतर स्पष्ट और व्यापक रूप में विकसित किया।

    निष्कर्ष

    न्यायिक पुनरावलोकन संविधान और लोकतंत्र की आत्मा है।

    यह सुनिश्चित करता है कि संसद या कार्यपालिका कोई भी ऐसा कार्य न करे जो संविधान की भावना के विरुद्ध हो।

    न्यायिक पुनरावलोकन के प्रकार – उदाहरण
    प्रकारउदाहरणमहत्व
    विधायी कार्रवाईइंदिरा गांधी केस (1975)पीएम के चुनाव विवादों को न्यायालय से बाहर रखने वाला संशोधन निरस्त
    प्रशासनिक कार्रवाईअनुराधा भसीन केस (2020)इंटरनेट सेवाओं के अनिश्चितकालीन निलंबन को असंवैधानिक ठहराया
    न्यायिक निर्णयकेशवानंद भारती केस (1973)मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
    • अनुच्छेद 13, 32, 136 और 226 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार हैं।
    • केशवानंद भारती केस (1973) ने मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया।
    • इंदिरा गांधी केस (1975) ने 39वें संशोधन के प्रावधान को निरस्त किया।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है।
    • यह विधायिका और कार्यपालिका की अतिक्रमणकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखता है।
    • यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, इसलिए इसे संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता।
    • केशवानंद भारती, इंदिरा गांधी और अनुराधा भसीन जैसे मामलों से इसका विकास हुआ।
    • न्यायिक पुनरावलोकन संवैधानिक शासन और कानून के शासन के बीच संतुलन बनाए रखता है।

    भारत और अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की तुलना

    भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का दायरा अमेरिका की तुलना में संकरा है। अमेरिकी संविधान 'न्यायिक प्रक्रिया का पालन (Due Process of Law)' पर आधारित है, जबकि भारतीय संविधान 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law)' का अनुसरण करता है। हालांकि, समय के साथ भारतीय न्यायपालिका ने अपनी व्याख्या को विस्तारित किया है ताकि न्याय और निष्पक्षता को शामिल किया जा सके, और इस प्रकार अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता तथा ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता का एक संश्लेषण प्रस्तुत किया है।

    संवैधानिक संदर्भ (अनुच्छेद 21)

    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है: 'किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है।'

    यह प्रावधान राज्य की मनमानी से व्यक्ति की रक्षा करता है, पर प्रारंभ में इसकी व्याख्या संकीर्ण थी।

    न्यायिक प्रक्रिया का पालन (Due Process of Law – USA)

    – स्रोत: अमेरिकी संविधान का 5वाँ और 14वाँ संशोधन।

    – अर्थ: कानून और उसकी प्रक्रिया न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए।

    – दायरा: इसमें विषयगत न्यायिक प्रक्रिया (substantive) और प्रक्रियात्मक न्यायिक प्रक्रिया (procedural) दोनों शामिल हैं।

    – उद्देश्य: नागरिकों को मनमाने कानूनों और अन्यायपूर्ण प्रक्रियाओं से सुरक्षा देना।

    – सूत्र: Due Process = कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया + निष्पक्षता + न्याय + गैर-मनमानी।

    – उदाहरण: अमेरिका में यदि कोई कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता या न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।

    कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law – भारत)

    – स्रोत: जापान के संविधान से प्रेरित, भारत ने इसे अनुच्छेद 21 में अपनाया।

    – अर्थ: यदि विधायिका ने विधिवत कानून बनाया है और प्रक्रिया का पालन किया गया है, तो व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है।

    – न्यायालय केवल यह देखता था कि कानून वैध रूप से पारित हुआ या नहीं , न कि वह न्यायसंगत है या नहीं।

    – इस प्रकार इसका दायरा अमेरिकी सिद्धांत से संकीर्ण था।

    – उदाहरण: ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) – SC ने कहा कि जब तक प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित है, उसकी न्यायसंगतता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।

    भारतीय संदर्भ में विकास

    – समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को विस्तारित किया।

    – मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978): SC ने कहा कि ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए।

    – सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978): जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार कैदियों की गरिमा तक विस्तारित किया गया।

    – फ्रांसिस कोराली मुलिन बनाम दिल्ली संघ शासित प्रदेश (1981): जीवन का अधिकार ‘मानव गरिमा के साथ जीने’ के अधिकार को सम्मिलित करता है।

    – ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985): आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया।

    – इस प्रकार अनुच्छेद 21 अब विषयगत और प्रक्रियात्मक दोनों प्रकार के न्यायिक सिद्धांतों को समाहित करता है।

    भारतीय संश्लेषण

    – भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों प्रणालियों का मिश्रित मॉडल विकसित किया।

    – अमेरिका से न्यायिक सर्वोच्चता और निष्पक्षता का सिद्धांत अपनाया।

    – ब्रिटेन से विधायी सर्वोच्चता का तत्व लिया, पर यह संविधान की सीमाओं के अधीन है।

    – आज भारत में ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ का अर्थ है — न्यायपूर्ण, उचित और गैर-मनमानी प्रक्रिया , जो व्यावहारिक रूप से ‘Due Process’ के समान है।

    निष्कर्ष

    भारत में ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ से ‘न्यायिक प्रक्रिया का पालन’ की दिशा में हुआ विकास एक संवैधानिक परिवर्तन का प्रतीक है।

    यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को किसी अन्यायपूर्ण या मनमाने कानून से वंचित नहीं कर सकता।

    कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया बनाम न्यायिक प्रक्रिया का पालन
    पहलूकानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया (भारत)न्यायिक प्रक्रिया का पालन (अमेरिका)
    अर्थउचित प्रक्रिया अपनाई गई तो कानून मान्यकानून न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए
    दायराकेवल अधिकार और प्रक्रिया की जांचकानून की विषयवस्तु और प्रक्रिया दोनों की जांच
    न्यायसंगतता की कसौटीमूल रूप से शामिल नहींमूलभूत हिस्सा
    प्रभावअन्यायपूर्ण कानून भी मान्यअन्यायपूर्ण कानून अमान्य घोषित
    न्यायिक दर्शनसंकरा दायरा, सीमित पुनरावलोकनविस्तृत दायरा, गहन पुनरावलोकन

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का दायरा अमेरिका से संकरा है।
    • अमेरिकी संविधान में 'Due Process of Law' जबकि भारतीय संविधान में 'Procedure Established by Law' का उपयोग।
    • मेनका गांधी केस (1978) ने 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' में न्याय और निष्पक्षता को शामिल किया।
    • भारत ने अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता और ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता का मिश्रण अपनाया।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन 'Due Process' पर आधारित है, जिससे अदालतों को व्यापक अधिकार मिलते हैं।
    • भारत ने प्रारंभिक रूप से संकरा दायरा अपनाया लेकिन बाद में न्यायिक व्याख्या से इसे विस्तारित किया।
    • भारतीय प्रणाली संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संतुलन बनाए रखती है।
    • मेनका गांधी केस जैसे मामलों ने भारतीय न्यायिक पुनरावलोकन को अमेरिकी मॉडल के करीब लाया।
    • यह सुनिश्चित करता है कि संविधान सर्वोच्च बना रहे और लोकतांत्रिक कानून निर्माण का सम्मान हो।

    न्यायिक पुनरावलोकन – आधार, नौंवीं अनुसूची, महत्व और सीमाएँ

    न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है, यह देखकर कि कानून और कार्यपालिका की कार्रवाइयाँ संवैधानिक सीमाओं के अनुरूप हों। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जवाबदेही सुनिश्चित करता है और नियंत्रण-संतुलन बनाए रखता है, लेकिन इसमें न्यायिक देरी, राजनीतिक दबाव और न्यायिक अतिक्रमण जैसी सीमाएँ भी हैं।

    न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार

    न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों — 13, 32, 131–136, 226, 246, 254, और 368 — से प्राप्त होती है।

    यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक विधायी और कार्यकारी कार्रवाई संविधान के अनुरूप हो।

    यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि भारत में सर्वोच्चता संसद की नहीं, बल्कि संविधान की है।

    कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के आधार

    1. मौलिक अधिकारों (भाग III) का उल्लंघन: अनुच्छेद 13 के अनुसार, मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून शून्य होगा।

    2. विधायी अधिकार क्षेत्र की कमी: संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र (सातवीं अनुसूची) से बाहर बनाया गया कानून अमान्य होगा।

    3. संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन: यदि कोई कानून संविधान की अन्य धाराओं (जैसे शक्तियों के पृथक्करण या संघवाद) के विपरीत है, तो उसे निरस्त किया जा सकता है।

    4. मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन: संविधान संशोधन भी रद्द किया जा सकता है यदि वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट करता है।

    नौंवीं अनुसूची का न्यायिक पुनरावलोकन

    – नौंवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा भूमि सुधार कानूनों की रक्षा के लिए जोड़ा गया।

    – अनुच्छेद 31B इन कानूनों को न्यायिक चुनौती से प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

    – परंतु यह प्रतिरक्षा पूर्ण नहीं है।

    – आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007):

    24 अप्रैल 1973 (केशवानंद भारती निर्णय) के बाद नौंवीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की समीक्षा की जा सकती है।

    यदि कोई कानून मूल संरचना (जैसे न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार या विधि का शासन) का उल्लंघन करता है, तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।

    – यह निर्णय संसद की सर्वोच्चता और संवैधानिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन स्थापित करता है।

    प्रमुख न्यायिक निर्णयों द्वारा विकास

    – शंकरि प्रसाद बनाम भारत संघ (1951): संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन नहीं।

    – गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967): संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।

    – केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया।

    – मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980): न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकारों को मूल संरचना का हिस्सा माना।

    – आई.आर. कोएल्हो (2007): नौंवीं अनुसूची के कानूनों को भी मूल संरचना के उल्लंघन के आधार पर समीक्षा योग्य माना।

    न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व

    1. व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा: नागरिकों को असंवैधानिक कानूनों को चुनौती देने का अधिकार।

    2. संवैधानिक सर्वोच्चता की रक्षा: संविधान सर्वोच्च है, यह सुनिश्चित करता है।

    3. नियंत्रण और संतुलन: सरकार की तीनों शाखाओं के बीच संतुलन बनाए रखता है।

    4. जवाबदेही और सुशासन: पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है।

    5. कानूनी स्थिरता: संविधान की एकसमान व्याख्या सुनिश्चित करता है।

    6. संघीय ढांचे की सुरक्षा: केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन बनाए रखता है।

    न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाएँ

    1. शक्तियों के पृथक्करण की चुनौती: अत्यधिक हस्तक्षेप न्यायिक अतिक्रमण कहलाता है।

    2. लोकतांत्रिक वैधता की समस्या: निर्वाचित संसद के कानूनों को अस्वीकार करने से न्यायपालिका की जवाबदेही पर प्रश्न उठता है।

    3. व्याख्या की व्यक्तिपरकता: न्यायाधीशों की सोच और दर्शन के आधार पर निर्णय भिन्न हो सकते हैं।

    4. देरी और लंबित मामले: न्यायिक देरी से पुनरावलोकन का प्रभाव कम हो जाता है।

    5. संस्थागत सीमाएँ: न्यायालयों के पास कई बार तकनीकी विशेषज्ञता की कमी होती है।

    6. राजनीतिक और सार्वजनिक दबाव: संवेदनशील मामलों में बाहरी प्रभाव निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

    निष्कर्ष

    न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का प्रहरी है — यह सुनिश्चित करता है कि कोई संस्था अपनी सीमा से बाहर न जाए।

    परंतु इसे न्यायिक संयम के साथ प्रयोग करना चाहिए ताकि संवैधानिक सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक शासन के बीच संतुलन बना रहे।

    न्यायिक पुनरावलोकन – महत्व बनाम सीमाएँ
    पहलूमहत्वसीमाएँ
    मौलिक अधिकारव्यक्तिगत अधिकारों की रक्षाव्याख्या की व्यक्तिपरकता अधिकारों को कमजोर कर सकती है
    नियंत्रण और संतुलनविधायिका और कार्यपालिका के अतिक्रमण को नियंत्रित करता हैशक्तियों के पृथक्करण को कमजोर कर सकता है
    शासनपारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावान्यायिक देरी से प्रभाव कम
    संघीय संरचनाकेंद्र-राज्य संतुलन की रक्षा करता हैराजनीतिक दबाव दायरे को सीमित कर सकते हैं

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 31B नौंवीं अनुसूची के कानूनों की रक्षा करता है, लेकिन मूल संरचना सिद्धांत की समीक्षा संभव (आई.आर. कोएल्हो, 2007)।
    • न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।
    • अनुच्छेद 13 असंगत कानूनों को शून्य और अमान्य घोषित करता है।
    • प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा नौंवीं अनुसूची जोड़ी गई।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है।
    • नौंवीं अनुसूची की समीक्षा सामाजिक-आर्थिक सुधार और संवैधानिक सिद्धांतों में संतुलन बनाए रखती है।
    • नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने तथा मनमाने शासन को रोकने में महत्वपूर्ण।
    • हालाँकि, देरी, व्यक्तिपरकता और राजनीतिक दबाव जैसी सीमाएँ इसकी प्रभावशीलता को कम करती हैं।
    • न्यायिक अतिक्रमण से बचते हुए जवाबदेही बनाए रखने के लिए संतुलन आवश्यक है।

    भारत में न्यायिक सक्रियता

    न्यायिक सक्रियता का अर्थ है संविधान और कानूनों की व्याख्या में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका, ताकि अधिकारों की रक्षा हो, जवाबदेही सुनिश्चित हो और संवैधानिक सर्वोच्चता बनी रहे। यह 1970 के दशक के मध्य में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती के नेतृत्व में उभर कर सामने आई और अब यह महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से शासन को आकार देने वाली भूमिका निभा रही है।

    अर्थ और अवधारणा

    न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका की वह सक्रिय भूमिका जिसके माध्यम से वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और न्याय को बढ़ावा देती है, कभी-कभी परंपरागत व्याख्या से आगे बढ़कर।

    यह तब प्रकट होती है जब विधायिका या कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहती है।

    संविधान में न्यायिक सक्रियता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है; यह न्यायिक व्याख्या और व्यवहार से विकसित हुई।

    इसकी शुरुआत 1970 के दशक में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर के दौर में सार्वजनिक हित याचिकाओं (PILs) के माध्यम से हुई।

    संवैधानिक आधार

    – अनुच्छेद 32: मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार।

    – अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति।

    – अनुच्छेद 142: सुप्रीम कोर्ट को 'पूर्ण न्याय' सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति।

    – अनुच्छेद 141: सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून पूरे भारत में बाध्यकारी।

    भारत में न्यायिक सक्रियता का विकास

    चरण I – कार्यपालिका का प्रभुत्व (1950–1970)

    – न्यायपालिका ने संयम बरता और कार्यपालिका–विधायिका का वर्चस्व स्वीकार किया।

    – उदाहरण: ए.के. गोपालन केस में संकीर्ण व्याख्या।

    चरण II – टकराव और सशक्तिकरण का दौर (1970–2000)

    – केशवानंद भारती केस (1973) ने मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया।

    – न्यायपालिका ने स्वयं को संविधान का संरक्षक घोषित किया।

    – अनुच्छेद 14, 19, 21 की व्याख्या के माध्यम से मौलिक अधिकारों का विस्तार।

    – PIL की शुरुआत, जिससे गरीब और वंचित वर्गों के लिए न्याय सुलभ हुआ।

    – उदाहरण: मेनका गांधी, हुसैनारा खातून, विशाखा मामले।

    चरण III – न्यायपालिका का प्रभुत्व (2000–वर्तमान)

    – न्यायपालिका ने नीतिगत क्षेत्रों में भी दिशा-निर्देश देना शुरू किया।

    – उदाहरण: प्रकाश सिंह (पुलिस सुधार), टीएसआर सुब्रमण्यम (सिविल सेवा सुधार), एमसी मेहता (पर्यावरण संरक्षण)।

    – पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, शिक्षा, और खेल प्रशासन में हस्तक्षेप।

    – कुछ मामलों में इसे ‘न्यायिक अतिक्रमण’ के रूप में आलोचना मिली।

    प्रमुख निर्णय

    – केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): मूल संरचना सिद्धांत।

    – मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978): अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या।

    – हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979): त्वरित सुनवाई का अधिकार।

    – मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980): न्यायिक पुनरावलोकन को मूल संरचना का हिस्सा घोषित।

    – एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): फ्लोर टेस्ट सिद्धांत।

    – विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997): महिलाओं की सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश।

    – प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006): पुलिस सुधार।

    – लोढ़ा समिति (बीसीसीआई, 2015): खेल प्रशासन में सुधार।

    – सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015): NJAC अधिनियम असंवैधानिक घोषित, न्यायिक स्वतंत्रता बरकरार।

    न्यायिक सक्रियता और सार्वजनिक हित याचिका (PIL)

    – PIL न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी उपकरण बनी।

    – इसका उद्देश्य न्याय तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाना था।

    – प्रमुख मामले: एमसी मेहता (पर्यावरण), बंधुआ मुक्ति मोर्चा (बंधुआ मज़दूर), विशाखा (महिला अधिकार), पीयूसीएल (भोजन का अधिकार)।

    – अनुच्छेद 21 के दायरे को व्यापक किया — पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरिमा को शामिल किया।

    न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिक्रमण बनाम न्यायिक संयम

    – न्यायिक सक्रियता: जब न्यायालय संवैधानिक मूल्यों और अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है।

    – न्यायिक अतिक्रमण: जब न्यायालय नीतिगत या कार्यकारी क्षेत्र में अत्यधिक हस्तक्षेप करता है।

    – न्यायिक संयम: जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का सम्मान करती है और हस्तक्षेप केवल आवश्यकता पर करती है।

    न्यायिक सक्रियता के लाभ

    – कानून के शासन और लोकतंत्र को सुदृढ़ करना।

    – कार्यपालिका और विधायिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना।

    – वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा।

    – सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय को प्रोत्साहन।

    – न्याय और न्यायशास्त्र के बीच की दूरी को कम करना।

    न्यायिक सक्रियता की आलोचनाएँ

    – शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन।

    – निर्वाचित न होकर भी न्यायाधीश नीति-निर्माण में भूमिका निभाते हैं।

    – निर्णयों में असंगति और व्यक्तिपरकता की संभावना।

    – अत्यधिक हस्तक्षेप से प्रशासनिक ठहराव उत्पन्न हो सकता है।

    – कभी-कभी यह संसद की इच्छा को न्यायिक प्राथमिकताओं से बदल देता है।

    आगे का मार्ग

    – न्यायिक सक्रियता और संयम के बीच संतुलन बनाए रखना।

    – नीतिगत संस्थाओं और नियामकों को सशक्त बनाना ताकि न्यायपालिका पर निर्भरता कम हो।

    – पारदर्शिता और जवाबदेही के तंत्र मजबूत करना।

    – न्यायिक सक्रियता को ‘संवैधानिक सुधारक’ के रूप में देखा जाना चाहिए, ‘विकल्प सरकार’ के रूप में नहीं।

    निष्कर्ष

    भारत में न्यायिक सक्रियता ने सामाजिक परिवर्तन और अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

    हालांकि, अत्यधिक हस्तक्षेप शक्तियों के पृथक्करण को धुंधला कर सकता है। वास्तविक न्यायिक नेतृत्व वही है जो सक्रियता और संयम के बीच संतुलन बनाकर संवैधानिक सामंजस्य बनाए रखे।

    भारत में न्यायिक सक्रियता के चरण
    चरणमुख्य विशेषताएँ
    1950–1970 (कार्यपालिका का प्रभुत्व)न्यायपालिका निष्क्रिय, सक्रियता अनुपस्थित
    1970–2000 (न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका)केशवानंद केस के बाद सक्रियता; संविधान की रक्षा
    2000–वर्तमान (न्यायपालिका का प्रभुत्व)न्यायिक सक्रियता प्रमुख; शासन में दिशा-निर्देश; अतिक्रमण की आलोचना

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • भारत में न्यायिक सक्रियता 1970 के दशक में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती के तहत प्रमुखता से शुरू हुई।
    • केशवानंद भारती (1973): मूल संरचना सिद्धांत।
    • मेनका गांधी (1978): अनुच्छेद 21 का विस्तार ‘विधि की उचित प्रक्रिया’ के साथ।
    • विशाखा (1997): कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • न्यायिक सक्रियता संवैधानिक सर्वोच्चता और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती है।
    • यह निष्क्रिय न्यायपालिका से सक्रिय संवैधानिक संरक्षक तक विकसित हुई।
    • प्रमुख मामलों ने अधिकारों के विस्तार और सुधारों में इसकी भूमिका दर्शाई।
    • हालाँकि, न्यायिक सक्रियता ने अतिक्रमण और शक्तियों के संतुलन को लेकर चिंताएँ भी उठाई हैं।
    • आगे का रास्ता: पारदर्शिता, आत्म-संयम और विधायिका-कार्यपालिका के साथ संवाद आवश्यक।

    भारत में न्यायिक सक्रियता के कारण और स्वरूप

    भारत में न्यायिक सक्रियता का उदय संवैधानिक दायित्व, अन्य सरकारी अंगों की विफलता, लोकहित याचिकाओं (PIL) की वृद्धि, कानून की प्रगतिशील व्याख्या और न्यायिक स्वतंत्रता के कारण हुआ। इसका स्वरूप PIL, न्यायिक पुनरावलोकन, संवैधानिक व्याख्या और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कानून में शामिल करने के रूप में प्रकट होता है।

    न्यायिक सक्रियता के उदय के कारण

    1. संवैधानिक दायित्व

    न्यायपालिका संविधान की संरक्षक और मौलिक अधिकारों की रक्षक है (अनुच्छेद 13, 32, 226)।

    अनुच्छेद 142 के तहत 'पूर्ण न्याय' सुनिश्चित करने की शक्ति न्यायपालिका को सक्रिय भूमिका देती है।

    2. अन्य अंगों की विफलता

    विधायिका और कार्यपालिका की निष्क्रियता या भ्रष्टाचार ने न्यायपालिका को हस्तक्षेप के लिए प्रेरित किया।

    न्यायिक सक्रियता कई बार शासन की अक्षमता की प्रतिक्रिया के रूप में उभरी।

    उदाहरण: पर्यावरण और प्रशासनिक सुधारों में न्यायिक हस्तक्षेप।

    3. लोकहित याचिका (PIL) का उदय

    1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक में न्याय तक पहुँच का लोकतंत्रीकरण हुआ।

    इसने समाजिक अन्याय, मानवाधिकार हनन, और पर्यावरणीय मुद्दों को न्यायालयों के समक्ष लाया।

    उदाहरण: एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) – लोकस स्टैंडी (लाभप्राप्त हित) की परिभाषा का विस्तार।

    4. कानून की प्रगतिशील व्याख्या

    न्यायालयों ने मौलिक अधिकारों की व्याख्या को व्यापक किया।

    उदाहरण: मेनका गांधी केस (1978) – अनुच्छेद 21 में 'निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया' को शामिल किया।

    नए अधिकारों का उदय: शिक्षा का अधिकार (उनिकृष्णन केस, 1993), गोपनीयता का अधिकार (पुट्टस्वामी केस, 2017), LGBTQ अधिकार (नवतेज सिंह जोहर केस, 2018)।

    5. न्यायिक स्वतंत्रता

    न्यायाधीशों के कार्यकाल, वेतन और हटाने की प्रक्रिया की सुरक्षा ने उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाया।

    6. राजनीतिक अस्थिरता और त्रिशंकु संसद

    राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन सरकारों के दौर में न्यायपालिका ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की।

    उदाहरण: एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) – अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की न्यायिक समीक्षा।

    7. शक्ति के दुरुपयोग की रोकथाम

    न्यायपालिका ने मनमाने निर्णयों को रोककर विधि के शासन को सुनिश्चित किया।

    उदाहरण: इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) – प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया।

    भारत में न्यायिक सक्रियता का स्वरूप

    1. लोकहित याचिका (PIL)

    – सामूहिक अधिकारों के प्रवर्तन और सामाजिक न्याय के लिए प्रमुख उपकरण।

    – लोकस स्टैंडी के नियम को शिथिल किया गया।

    – उदाहरण: एस.पी. गुप्ता (1981), बंधुआ मुक्ति मोर्चा (1984), एमसी मेहता (पर्यावरण संरक्षण)।

    2. न्यायिक पुनरावलोकन

    – न्यायपालिका ने असंवैधानिक कानूनों को निरस्त कर संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखी।

    – उदाहरण: केशवानंद भारती (1973) – मूल संरचना सिद्धांत।

    – उदाहरण: मिनर्वा मिल्स (1980) – न्यायिक पुनरावलोकन को मूल संरचना का हिस्सा घोषित किया।

    3. संवैधानिक व्याख्या

    – न्यायालयों ने बदलते समय के अनुसार संविधान की प्रगतिशील व्याख्या की।

    – उदाहरण: मेनका गांधी (1978) – अनुच्छेद 14, 19 और 21 का एकीकरण।

    – उदाहरण: ओल्गा टेलिस (1985) – आजीविका का अधिकार, जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया।

    4. अंतर्राष्ट्रीय संधियों का समावेश

    – न्यायालयों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों का प्रयोग करते हुए न्यायिक व्याख्या की।

    – उदाहरण: विशाखा केस (1997) – CEDAW और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 का हवाला।

    – यह अनुच्छेद 51(क)(c) के तहत भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

    5. न्याय के विस्तारित आयाम

    – न्यायपालिका ने पर्यावरण, शिक्षा, खेल, और सुशासन जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप किया।

    – उदाहरण: एमसी मेहता (पर्यावरण), प्रकाश सिंह (पुलिस सुधार), लोढ़ा समिति (खेल प्रशासन)।

    निष्कर्ष

    भारत में न्यायिक सक्रियता संविधान की आत्मा की रक्षा और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का परिणाम है।

    यह तब उभरी जब अन्य संस्थाएँ अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहीं।

    परंतु, इसे संतुलन और संयम के साथ प्रयोग करना आवश्यक है ताकि शक्तियों का पृथक्करण और लोकतांत्रिक संतुलन कायम रहे।

    न्यायिक सक्रियता – कारण बनाम स्वरूप
    कारणस्वरूप
    संवैधानिक दायित्वन्यायिक पुनरावलोकन (केशवानंद भारती केस)
    विधायिका और कार्यपालिका की विफलतालोकहित याचिकाएँ (एस.पी. गुप्ता केस)
    कानून की प्रगतिशील व्याख्यासंवैधानिक व्याख्या (मेनका गांधी केस)
    न्यायिक स्वतंत्रताअंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रयोग (मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • भारत में न्यायिक सक्रियता 1980 के दशक में PIL के उदय के साथ बढ़ी।
    • केशवानंद भारती केस (1973) ने मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया।
    • मेनका गांधी केस (1978) ने अनुच्छेद 21 का विस्तार किया।
    • एस.पी. गुप्ता केस ने PIL के दायरे को विस्तृत किया।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • न्यायिक सक्रियता का उदय संवैधानिक दायित्व और राजनीतिक संस्थाओं की विफलता से हुआ।
    • PIL तंत्र ने न्यायपालिका को सीधे जन शिकायतों को संबोधित करने का अवसर दिया।
    • प्रगतिशील व्याख्या के माध्यम से न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों के दायरे का विस्तार किया।
    • न्यायिक सक्रियता का स्वरूप PIL, न्यायिक पुनरावलोकन, संवैधानिक व्याख्या और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों में प्रकट हुआ।
    • न्यायिक अतिक्रमण से बचते हुए अन्य अंगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संतुलन आवश्यक।

    न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण

    न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण भारत में न्यायपालिका की विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन को संवैधानिक आधार प्राप्त है, न्यायिक सक्रियता न्यायिक व्याख्या से उत्पन्न होती है, जबकि न्यायिक अतिक्रमण तब होता है जब न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है और शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर करती है।

    न्यायिक पुनरावलोकन

    अर्थ:

    न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वह विधायी अधिनियमों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिक वैधता की जांच करती है।

    इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के सभी अंग संविधान की सीमाओं के भीतर कार्य करें।

    संवैधानिक आधार:

    – अनुच्छेद 13: संविधान के विपरीत कोई भी कानून शून्य होगा।

    – अनुच्छेद 32 और 226: मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति।

    उद्देश्य:

    – संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना।

    – मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।

    – विधायिका और कार्यपालिका की मनमानी पर नियंत्रण।

    उदाहरण:

    केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): मूल संरचना सिद्धांत स्थापित।

    मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980): न्यायिक पुनरावलोकन को मूल संरचना का हिस्सा घोषित।

    इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975): असंवैधानिक संशोधन को निरस्त किया।

    न्यायिक सक्रियता

    अर्थ:

    न्यायिक सक्रियता का अर्थ है जब न्यायपालिका न्याय, समानता और अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है, विशेषकर जब विधायिका या कार्यपालिका असफल होती हैं।

    विशेषताएँ:

    – कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं, परंतु अनुच्छेद 32, 142, और 226 से शक्ति प्राप्त होती है।

    – लोकहित याचिकाओं (PIL) के माध्यम से विकसित।

    – सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों के विस्तार का माध्यम।

    उदाहरण:

    मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978): 'विधि की उचित प्रक्रिया' की व्याख्या।

    विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997): कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश।

    एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1986): पर्यावरण संरक्षण हेतु सक्रिय हस्तक्षेप।

    न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता में अंतर

    1. प्रकृति: पुनरावलोकन संवैधानिक शक्ति है; सक्रियता व्याख्यात्मक दृष्टिकोण।

    2. आधार: पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 से प्राप्त; सक्रियता का कोई स्पष्ट संवैधानिक आधार नहीं।

    3. उद्देश्य: पुनरावलोकन कानूनों की वैधता सुनिश्चित करता है; सक्रियता न्याय और जवाबदेही को बढ़ावा देती है।

    4. दायरा: पुनरावलोकन संवैधानिक प्रश्नों तक सीमित; सक्रियता सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दों तक विस्तृत।

    5. उदाहरण: पुनरावलोकन – केशवानंद भारती (1973); सक्रियता – विशाखा (1997), एमसी मेहता (1986)।

    न्यायिक अतिक्रमण

    अर्थ:

    न्यायिक अतिक्रमण वह स्थिति है जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर विधायिका या कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करती है।

    यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करता है।

    विशेषताएँ:

    – न्यायालय नीति निर्माण या प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप करते हैं।

    – अनुच्छेद 142 या PIL का अत्यधिक प्रयोग।

    उदाहरण:

    2016: राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध – राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप।

    2012: 122 दूरसंचार लाइसेंसों का निरस्तीकरण – आर्थिक नीति में दखल।

    2018: पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध – पर्यावरण के नाम पर अतिप्रवेश की आलोचना।

    न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण में अंतर

    1. उद्देश्य: सक्रियता जनकल्याण और अधिकारों की रक्षा करती है; अतिक्रमण संस्थागत संतुलन तोड़ता है।

    2. प्रकृति: सक्रियता शासन को सहयोग करती है; अतिक्रमण शासन से प्रतिस्पर्धा करता है।

    3. प्रभाव: सक्रियता लोकतंत्र को सशक्त करती है; अतिक्रमण शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर करता है।

    4. उदाहरण: सक्रियता – विशाखा (1997); अतिक्रमण – राष्ट्रीय राजमार्ग शराब प्रतिबंध (2016)।

    शक्तियों का पृथक्करण (अनुच्छेद 50)

    – यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करें।

    – न्यायिक अतिक्रमण इस संतुलन को बाधित करता है जबकि न्यायिक सक्रियता इसे सुदृढ़ बनाती है।

    संतुलित दृष्टिकोण

    न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता संवैधानिक सर्वोच्चता और अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं।

    परंतु न्यायिक अतिक्रमण से बचना चाहिए ताकि संस्थागत सामंजस्य बना रहे।

    संविधान की सीमाओं के भीतर सक्रिय न्यायपालिका लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है।

    न्यायिक पुनरावलोकन बनाम न्यायिक सक्रियता
    पहलून्यायिक पुनरावलोकनन्यायिक सक्रियता
    परिभाषाकानूनों की संवैधानिक वैधता की जांचअन्य अंगों की विफलता पर सक्रिय भूमिका
    उत्पत्तिभारतीय संविधान का अनुच्छेद 13अमेरिकी न्यायपालिका से प्रेरित, कोई संवैधानिक उल्लेख नहीं
    उद्देश्यसंवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखनाअधिकारों की रक्षा करना, शासन की खामियों को भरना
    न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिक्रमण
    पहलून्यायिक सक्रियतान्यायिक अतिक्रमण
    लोकतंत्र पर प्रभावकानून के शासन को बनाए रखता है और लोकतंत्र को मजबूत करता हैअनुचित हस्तक्षेप से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है
    शक्तियों का पृथक्करणनियंत्रण और संतुलन का पालन करता हैशक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है
    स्वरूपजनकल्याण हेतु न्यायिक विवेकविधायिका/कार्यपालिका के क्षेत्र में न्यायिक हस्तक्षेप

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13, 32, 136, 226 से आता है।
    • न्यायिक सक्रियता का संवैधानिक आधार नहीं है लेकिन यह 1970 के दशक से भारत में प्रमुख हुई।
    • न्यायिक अतिक्रमण तब होता है जब न्यायपालिका कार्यपालिका/विधायिका के कार्यों में प्रवेश करती है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • न्यायिक पुनरावलोकन संवैधानिक रूप से समर्थित है, जबकि न्यायिक सक्रियता न्यायिक व्याख्या का परिणाम है।
    • न्यायिक अतिक्रमण तब होता है जब न्यायपालिका शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर कर विधायिका/कार्यपालिका में हस्तक्षेप करती है।
    • सक्रियता अधिकारों की रक्षा कर लोकतंत्र को मजबूत करती है, लेकिन अतिक्रमण लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है।
    • मुख्य चुनौती न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखना है।

    न्यायिक सक्रियता: उत्तरदायी कारक और क्षेत्र

    भारत में न्यायिक सक्रियता का विस्तार मौलिक अधिकारों की बढ़ती जागरूकता, सामाजिक असमानताओं को दूर करने में सरकार की विफलता और सिविल सोसायटी की सक्रिय भागीदारी के कारण हुआ। यह कमजोर समूहों, वंचित वर्गों, लोकतांत्रिक संस्थाओं, पर्यावरण और नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को कवर करता है।

    ## न्यायिक सक्रियता के उत्तरदायी कारक

    1. नागरिकों में मौलिक अधिकारों की बढ़ती जागरूकता , विशेषकर अनुच्छेद 21 से संबंधित अधिकारों के विस्तार के बाद।

    2. सरकार की विफलता – लिंग असमानता, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को प्रभावी ढंग से न सुलझा पाना।

    3. नागरिक समाज और अधिकार-आधारित संगठनों की सक्रिय भूमिका जिन्होंने न्यायिक हस्तक्षेप को प्रोत्साहित किया।

    4. लोकहित याचिका (PIL) का विस्तार – हाशिए पर मौजूद और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा का माध्यम बनी।

    5. वैश्वीकरण और नए अधिकारों का उदय – निजता, पर्यावरण, डिजिटल और उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में न्यायपालिका की भूमिका बढ़ी।

    ## न्यायिक सक्रियता के क्षेत्र

    न्यायिक सक्रियता अब शासन, समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण जैसे विविध क्षेत्रों में फैली है।

    1. मानव अधिकार: जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा (अनुच्छेद 21 के तहत)।

    2. पर्यावरण संरक्षण: एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ जैसे मामलों से पर्यावरण सुधारों की दिशा मिली।

    3. लैंगिक न्याय: विशाखा दिशा-निर्देश (1997) ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को कानूनी मान्यता दी।

    4. सुशासन: प्रकाश सिंह केस (पुलिस सुधार) जैसे मामलों में प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित हुई।

    5. पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोध: न्यायिक निर्देशों ने 2G और कोयला आवंटन मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की।

    6. तकनीक और निजता: न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया।

    न्यायिक सक्रियता के क्षेत्र और संबंधित मुद्दे
    समूह/वर्गसक्रिय समूहमुद्दे
    कमजोर वर्ग (महिला, बच्चे)महिला अधिकार समूह, बाल अधिकार समूहलैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, निरक्षरता, किशोर हिरासत
    ऐतिहासिक वंचित वर्ग (SC/ST)आदिवासी अधिकार समूहगैरकानूनी भूमि हस्तांतरण, साहूकारों द्वारा शोषण
    आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)गरीबी अधिकार समूह, बंधुआ मजदूरी समूहकल्याणकारी योजनाओं से बहिष्कार, मजदूरी दासता, शोषण
    लोकतंत्र के स्तंभवकील समूह, बार एसोसिएशन, मीडिया समूहन्यायिक अक्षमता, मामलों की लंबितता, मीडिया नैतिकता
    वैश्विक साझा चुनौतियाँपर्यावरण कार्यकर्ता समूहबड़े सिंचाई परियोजनाएँ, अर्थव्यवस्था बनाम पारिस्थितिकी, प्रदूषण, विकास बनाम वृद्धि
    नागरिक और राजनीतिक अधिकारउपभोक्ता अधिकार समूह, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, हिरासत अधिकार समूहसामाजिक-आर्थिक विकास, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, कैदियों के अधिकार

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • भारत में न्यायिक सक्रियता को केशवानंद भारती केस (1973) के बाद प्रमुखता मिली।
    • PIL न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन रहा है।
    • पर्यावरणीय सक्रियता मामले: गंगा प्रदूषण केस, एम.सी. मेहता केस।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • न्यायिक सक्रियता विधायिका और कार्यपालिका द्वारा छोड़ी गई शासन की खामियों को भरती है।
    • इसने महिलाओं, SC/ST और EWS जैसे हाशिए के वर्गों को सशक्त किया है।
    • पर्यावरण और शासन में सक्रियता न्यायपालिका की बदलती भूमिका को दर्शाती है।
    • हालांकि, अनियंत्रित सक्रियता न्यायिक अतिक्रमण में बदलने का जोखिम पैदा करती है।
    • सक्रियता और शक्तियों के पृथक्करण के बीच संतुलन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।

    न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम

    न्यायिक सक्रियता न्यायालयों की सक्रिय भूमिका को दर्शाती है जो शासन की खामियों को भरने, न्याय सुनिश्चित करने और अधिकारों की रक्षा करने के लिए होती है, जबकि न्यायिक संयम संवैधानिक सीमाओं, शक्तियों के पृथक्करण और विधायिका व कार्यपालिका के प्रति सम्मान पर बल देता है। इन दोनों सिद्धांतों के बीच संतुलन न्यायपालिका की लोकतंत्र में भूमिका को परिभाषित करता है।

    न्यायिक संयम – सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन

    पी. रामचंद्र राव केस: न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य कानून की व्याख्या करना है।

    न्यायपालिका केवल उन क्षेत्रों में सिद्धांत बना सकती है जिन्हें विधायिका खुला छोड़ती है, परंतु वह विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

    प्रमुख मामले:

    – अल्मित्रा एच. पटेल बनाम भारत संघ (2000): सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सफाई के लिए निगम को निर्देश देने से मना किया क्योंकि यह न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

    – के. प्रियदर्शिनी बनाम प्रारंभिक शिक्षा निदेशक (2016): न्यायालय ने संयम बरतने और सुपर-विधायिका की तरह कार्य न करने पर बल दिया।

    न्यायिक सक्रियता का उद्देश्य

    1. जहां कार्यपालिका या विधायिका विफल हो वहां नीतिगत डिजाइन और क्रियान्वयन में सहायता करना।

    2. वंचित नागरिकों को राहत प्रदान करना और न्याय तक पहुंच आसान बनाना।

    3. बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली को अनुकूल बनाना।

    4. राज्य की मनमानी को रोकना और विधि के शासन को बनाए रखना।

    5. वैश्वीकरण के दौर में उत्पन्न नए अधिकार उल्लंघनों का समाधान करना।

    न्यायिक सक्रियता की आशंकाएँ

    1. न्यायपालिका का हस्तक्षेप विधायिका या कार्यपालिका के कामकाज में हो सकता है।

    2. राज्य के तीन अंगों के बीच संतुलन बिगड़ सकता है।

    3. जवाबदेही की कमी न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग का खतरा बढ़ा सकती है।

    न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम
    पहलून्यायिक सक्रियतान्यायिक संयम
    भूमिकाशासन में सक्रिय भूमिकानिष्क्रिय भूमिका; कानून की कठोर व्याख्या
    उद्देश्यन्याय सुनिश्चित करना, अधिकारों की रक्षा करना, शासन की खामियों को भरनाशक्तियों का पृथक्करण बनाए रखना, विधायिका/कार्यपालिका के क्षेत्र का सम्मान
    प्रकरणबन्धुआ मुक्ति मोर्चा, विशाखा, केशवानंद भारतीअल्मित्रा पटेल, के. प्रियदर्शिनी
    जोखिमन्यायिक अतिक्रमण, जवाबदेही की कमीसामाजिक न्याय की जरूरतों को नज़रअंदाज़ करने की संभावना

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • पी. रामचंद्र राव केस ने न्यायिक संयम के सिद्धांत स्पष्ट किए।
    • लोकहित याचिका (PIL) के माध्यम से न्यायिक सक्रियता अक्सर अपनाई जाती है।
    • बन्धुआ मुक्ति मोर्चा, विशाखा गाइडलाइन्स – सक्रियता के प्रमुख उदाहरण।
    • अल्मित्रा पटेल केस – संयम का उदाहरण।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • न्यायिक सक्रियता न्याय सुनिश्चित करने में सहायक है लेकिन न्यायिक अतिक्रमण का जोखिम भी रखती है।
    • न्यायिक संयम शक्तियों के पृथक्करण को बनाए रखता है और न्यायपालिका को सुपर-विधायिका बनने से रोकता है।
    • लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका को सक्रियता और संयम के बीच संतुलन बनाना चाहिए।
    • महत्वपूर्ण मामलों ने दोनों दृष्टिकोणों को स्पष्ट किया – विशाखा में सक्रियता, अल्मित्रा पटेल में संयम।

    जनहित याचिका (PIL)

    जनहित याचिका (PIL) एक कानूनी प्रक्रिया है जो न्यायालय में सार्वजनिक या सामान्य हित को लागू करने के लिए शुरू की जाती है, विशेष रूप से तब जब हाशिए पर रहने वाले समूहों के अधिकार प्रभावित होते हैं। यह भारत में 1980 के दशक में न्यायिक सक्रियता के माध्यम से उभरी, जिसके अग्रदूत न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती थे, और तब से यह सामाजिक न्याय और संवैधानिक उपायों का महत्वपूर्ण साधन बन गई है।

    जनहित याचिका (PIL) का विकास और अवधारणा

    अर्थ: जनहित याचिका (PIL) वह याचिका है जो न्यायालय में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए दायर की जाती है — जैसे पर्यावरण की सुरक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा या सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करना।

    यह व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के हित में दायर की जाती है जो स्वयं न्यायालय नहीं जा सकते।

    उत्पत्ति: इसका विचार 1960 के दशक में अमेरिका में उत्पन्न हुआ था ताकि सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित की जा सके।

    भारत में शुरुआत: भारत में यह 1980 के दशक की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रारंभ की गई।

    न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर और पी. एन. भगवती ने इसे लोकप्रिय बनाया।

    यह न्यायिक सक्रियता का हिस्सा थी — जहाँ अदालतों ने स्वयं लोगों के अधिकारों की रक्षा में कदम उठाए।

    अन्य नाम: सामाजिक कार्यवाही वाद (SAL), सामाजिक हित वाद (SIL), और सामूहिक वाद (CAL)।

    जनहित याचिका के उद्देश्य

    1. समाज के हर वर्ग को न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना, विशेषकर गरीबों और वंचितों को।

    2. शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।

    3. पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानवाधिकारों की रक्षा करना।

    4. कानून के शासन और सुशासन को सुदृढ़ करना।

    5. भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग को रोकना।

    जनहित याचिका की विशेषताएँ

    1. न्याय तक पहुंच: कोई भी व्यक्ति उन लोगों की ओर से याचिका दाखिल कर सकता है जो स्वयं न्यायालय नहीं जा सकते।

    2. लचीला नियम: पारंपरिक नियमों में शिथिलता; पत्र या मीडिया रिपोर्ट को भी PIL माना जा सकता है।

    3. सार्वजनिक भागीदारी: किसी भी नागरिक या संस्था द्वारा जनहित में याचिका दायर की जा सकती है।

    4. संवैधानिक उपाय: अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी की जा सकती है।

    5. विस्तृत दायरा: मानवाधिकार, पर्यावरण, शिक्षा, भ्रष्टाचार, शासन और स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल।

    6. निष्काम उद्देश्य: यह व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक कल्याण के लिए होती है।

    भारत में प्रमुख जनहित याचिका मामले

    – हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979): अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया।

    – एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ: पर्यावरण संरक्षण, गंगा सफाई और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण निर्णय।

    – विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997): कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु विशाखा दिशा-निर्देश बनाए गए।

    – बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984): बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए ऐतिहासिक आदेश।

    – पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ (1982): निर्माण मजदूरों के अधिकारों की रक्षा।

    जनहित याचिका के लाभ

    1. न्याय का लोकतंत्रीकरण: आम नागरिकों को न्यायालय तक पहुंच प्रदान की।

    2. सरकारी जवाबदेही: शासन को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह बनाया।

    3. सामाजिक परिवर्तन: जेलों, अस्पतालों, विद्यालयों और पर्यावरण में सुधार।

    4. सशक्तिकरण: एनजीओ, नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जनहित मुद्दों में सक्रिय भूमिका दी।

    5. जनजागरूकता: नागरिकों में संवैधानिक अधिकारों की जानकारी बढ़ी।

    आलोचना और दुरुपयोग

    1. कुछ लोग PIL का उपयोग राजनीतिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं।

    2. अदालतों पर अनावश्यक PIL का बोझ बढ़ जाता है, जिससे वास्तविक मामलों में देरी होती है।

    3. कभी-कभी यह न्यायिक अतिक्रमण में बदल जाता है जहाँ अदालतें प्रशासनिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करती हैं।

    4. तथ्यों की अपर्याप्त जांच से झूठे या बढ़े-चढ़े दावे हो सकते हैं।

    दुरुपयोग रोकने के उपाय

    – सुप्रीम कोर्ट ने केवल वास्तविक जनहित वाले मामलों को सुनने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    – राजनीतिक या दुर्भावनापूर्ण PIL दाखिल करने वालों पर दंड लगाया जा सकता है।

    – याचिका केवल सद्भावना और सार्वजनिक हित में दायर होनी चाहिए।

    निष्कर्ष

    जनहित याचिका भारत में सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की सशक्त अभिव्यक्ति है।

    इसने गरीबों, वंचितों और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाई है।

    परंतु इसका उपयोग संतुलित और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से होना चाहिए ताकि न्यायिक सक्रियता और संयम दोनों के बीच सामंजस्य बना रहे।

    जनहित याचिका की मुख्य विशेषताएँ
    पहलूविवरण
    सुलभताहाशिए पर रहने वाले वर्गों को न्याय तक पहुँच प्रदान करना
    लचीलापनकठोर प्रक्रियात्मक नियमों से बंधी नहीं
    सार्वजनिक भागीदारीकोई भी व्यक्ति जनहित के लिए न्यायालय में जा सकता है
    क्षेत्रअधिकार, पर्यावरण, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक मुद्दों को कवर करता है
    स्वभावजनहित के लिए दायर, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • भारत में PIL 1980 के दशक में शुरू हुई।
    • न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती इसके अग्रदूत थे।
    • इसे SAL, SIL, CAL भी कहा जाता है।
    • PIL वंचित वर्गों को न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करती है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • PIL सामाजिक न्याय और संवैधानिक प्रवर्तन का साधन है।
    • यह वंचित समुदायों के लिए न्याय तक पहुँच बढ़ाती है।
    • सार्वजनिक शिकायतों को संबोधित करने के लिए लचीला और सहभागी तंत्र।
    • न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करता है।
    • कानूनी हस्तक्षेपों के माध्यम से लोकतांत्रिक गहराई में योगदान करता है।

    न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम

    न्यायिक सक्रियता न्यायालयों की सक्रिय भूमिका को दर्शाती है जो शासन की खामियों को भरने, न्याय सुनिश्चित करने और अधिकारों की रक्षा करने के लिए होती है, जबकि न्यायिक संयम संवैधानिक सीमाओं, शक्तियों के पृथक्करण और विधायिका व कार्यपालिका के प्रति सम्मान पर बल देता है। इन दोनों सिद्धांतों के बीच संतुलन न्यायपालिका की लोकतंत्र में भूमिका को परिभाषित करता है।

    न्यायिक संयम – सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन

    अर्थ: न्यायिक संयम का मतलब है कि न्यायपालिका को अपने अधिकारों का सीमित उपयोग करना चाहिए और विधायिका (कानून बनाना) तथा कार्यपालिका (कानून लागू करना) के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

    यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है — राज्य की प्रत्येक शाखा को अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहिए।

    पी. रामचंद्र राव केस (2002): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानून की व्याख्या और उसका पालन सुनिश्चित करना है, न कि कानून बनाना। वह केवल उन क्षेत्रों में मार्गदर्शन दे सकती है जिन्हें विधायिका ने खुला छोड़ा है।

    प्रमुख उदाहरण:

    – अल्मित्रा एच. पटेल बनाम भारत संघ (2000): सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सफाई के लिए नगर निगम को निर्देश देने से मना किया क्योंकि यह कार्यपालिका का क्षेत्र था।

    – के. प्रियदर्शिनी बनाम प्रारंभिक शिक्षा निदेशक (2016): न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका को ‘सुपर-विधायिका’ की तरह कार्य नहीं करना चाहिए।

    न्यायिक सक्रियता का उद्देश्य और महत्व

    न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि जब विधायिका या कार्यपालिका अपने कर्तव्यों में विफल हो जाए, तब न्यायपालिका समाज और संविधान की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाए।

    1. नीतिगत सहयोग: जब सरकार या संसद निष्क्रिय हो, तब न्यायपालिका नीतियों को दिशा देती है।

    2. अधिकारों की रक्षा: नागरिकों, विशेषकर वंचित वर्गों को राहत प्रदान करना।

    3. सामाजिक न्याय: मौलिक अधिकारों के दायरे को बढ़ाना और आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना।

    4. राज्य की मनमानी पर रोक: सुनिश्चित करना कि शासन निष्पक्ष और कानूनसम्मत रहे।

    5. वैश्वीकरण के दौर में: निजता, पर्यावरण और डिजिटल अधिकारों की रक्षा करना।

    न्यायिक सक्रियता की आशंकाएँ और सीमाएँ

    हालाँकि न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र को मजबूत करती है, लेकिन यदि सीमाएँ पार हो जाएँ तो खतरे भी उत्पन्न होते हैं:

    1. शासन में हस्तक्षेप: न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है।

    2. शक्तियों के संतुलन में बाधा: अत्यधिक हस्तक्षेप से राज्य के तीनों अंगों के बीच संतुलन बिगड़ सकता है।

    3. जवाबदेही की कमी: न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते, इसलिए असीमित सक्रियता लोकतांत्रिक वैधता पर प्रश्न उठाती है।

    4. न्यायिक अतिक्रमण: जब न्यायिक सक्रियता सीमाएँ पार कर लेती है तो यह न्यायिक अतिक्रमण बन जाती है।

    संतुलन का महत्व

    – न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

    – सक्रियता न्याय और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती है, जबकि संयम लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखता है।

    – सर्वोत्तम न्यायपालिका वह है जो संविधान की रक्षा करते हुए अपनी सीमाओं का सम्मान करे।

    निष्कर्ष

    न्यायिक संयम लोकतंत्र की रक्षा करता है और न्यायपालिका को उसकी सीमाओं में रखता है।

    न्यायिक सक्रियता तब आवश्यक होती है जब अन्य संस्थाएँ विफल हो जाती हैं।

    दोनों का संतुलन ही संविधान की भावना और शासन के स्वस्थ ढाँचे को बनाए रखता है।

    न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम
    पहलून्यायिक सक्रियतान्यायिक संयम
    भूमिकाशासन में सक्रिय भूमिकानिष्क्रिय भूमिका; कानून की कठोर व्याख्या
    उद्देश्यन्याय सुनिश्चित करना, अधिकारों की रक्षा करना, शासन की खामियों को भरनाशक्तियों का पृथक्करण बनाए रखना, विधायिका/कार्यपालिका के क्षेत्र का सम्मान
    प्रकरणबन्धुआ मुक्ति मोर्चा, विशाखा, केशवानंद भारतीअल्मित्रा पटेल, के. प्रियदर्शिनी
    जोखिमन्यायिक अतिक्रमण, जवाबदेही की कमीसामाजिक न्याय की जरूरतों को नज़रअंदाज़ करने की संभावना

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • पी. रामचंद्र राव केस ने न्यायिक संयम के सिद्धांत स्पष्ट किए।
    • लोकहित याचिका (PIL) के माध्यम से न्यायिक सक्रियता अक्सर अपनाई जाती है।
    • बन्धुआ मुक्ति मोर्चा, विशाखा गाइडलाइन्स – सक्रियता के प्रमुख उदाहरण।
    • अल्मित्रा पटेल केस – संयम का उदाहरण।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • न्यायिक सक्रियता न्याय सुनिश्चित करने में सहायक है लेकिन न्यायिक अतिक्रमण का जोखिम भी रखती है।
    • न्यायिक संयम शक्तियों के पृथक्करण को बनाए रखता है और न्यायपालिका को सुपर-विधायिका बनने से रोकता है।
    • लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका को सक्रियता और संयम के बीच संतुलन बनाना चाहिए।
    • महत्वपूर्ण मामलों ने दोनों दृष्टिकोणों को स्पष्ट किया – विशाखा में सक्रियता, अल्मित्रा पटेल में संयम।

    भारत में लोकहित याचिका (PIL)

    PIL न्यायालयों को अनुच्छेद 32 और 226 के तहत वंचित वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने, लोकस स्टैंडी को शिथिल करने और संवैधानिक उल्लंघनों को संबोधित करने में सक्षम बनाता है। इसने मानवाधिकार, पर्यावरण और लैंगिक न्याय में अहम भूमिका निभाई है, हालांकि दुरुपयोग और तुच्छ याचिकाएँ गंभीर चिंता का विषय हैं।

    जनहित याचिका (PIL) के सिद्धांत

    अर्थ: जनहित याचिका वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से न्यायालय सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकता है, विशेषकर गरीबों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए।

    इसका उद्देश्य है कि न्याय केवल संपन्न या शिक्षित वर्ग तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के हर वर्ग को उपलब्ध हो।

    संवैधानिक आधार:

    – सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जनहित याचिकाएँ स्वीकार करने का अधिकार अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है।

    – ये अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय जाने का अधिकार देते हैं।

    PIL के प्रमुख सिद्धांत:

    1. लोकस स्टैंडी में शिथिलता: सामान्यतः केवल वही व्यक्ति केस दायर कर सकता है जो प्रभावित हुआ हो, लेकिन PIL में कोई भी व्यक्ति समाज के हित में याचिका दायर कर सकता है।

    2. सार्वजनिक कल्याण पर केंद्रित: PIL केवल सामूहिक अधिकारों और जनहित के मामलों के लिए होती है, निजी विवादों के लिए नहीं।

    3. मौलिक अधिकारों की रक्षा: यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों (जैसे जीवन, समानता, गरिमा) का उल्लंघन हुआ हो तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।

    4. न्यायिक जांच: न्यायालय तथ्य जानने के लिए आयोग या समिति नियुक्त कर सकता है।

    5. क्षेत्राधिकार का सम्मान: न्यायालय सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि कार्यवाही संविधान के अनुरूप हो।

    6. न्याय तक पहुंच: PIL अक्सर उन लोगों की ओर से दायर की जाती है जो स्वयं अदालत नहीं जा सकते — जैसे कैदी, मजदूर, बच्चे, या दलित।

    7. साक्ष्य और विश्वसनीयता: न्यायालय केवल उन्हीं मामलों में कार्रवाई करता है जो वास्तविक, साक्ष्य-समर्थित और सद्भावना से दायर हों।

    PIL किनके खिलाफ दायर की जा सकती है?

    PIL निम्न के खिलाफ दायर की जा सकती है:

    1. केंद्र या राज्य सरकार – यदि उन्होंने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया हो।

    2. नगर निकाय या स्थानीय प्राधिकरण – यदि वे स्वच्छता, जल, स्वास्थ्य या अन्य सार्वजनिक सुविधाएँ प्रदान करने में विफल रहे हों।

    हालाँकि, PIL निजी व्यक्तियों या कंपनियों के खिलाफ सीधे दायर नहीं की जा सकती जब तक कि सरकार या सार्वजनिक संस्था उस मामले में पक्षकार न हो।

    अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' की परिभाषा में शामिल हैं:

    – भारत सरकार और संसद।

    – प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल।

    – स्थानीय प्राधिकरण (नगर निगम, पंचायत आदि)।

    – वे अन्य प्राधिकरण जो भारत सरकार के अधीन कार्य करते हैं (जैसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)।

    उदाहरण:

    – किसी नगर निगम के खिलाफ कचरा प्रबंधन या प्रदूषण के मामले में PIL दायर की जा सकती है।

    – किसी राज्य सरकार के खिलाफ शिक्षा या स्वास्थ्य योजनाओं के सही क्रियान्वयन न होने पर PIL दायर की जा सकती है।

    PIL स्वीकार करने के लिए दिशा-निर्देश

    न्यायालयों ने दुरुपयोग रोकने हेतु कुछ नियम बनाए हैं:

    1. PIL वास्तविक और सार्वजनिक हित में दायर होनी चाहिए।

    2. याचिकाकर्ता की साख और मंशा की जांच की जानी चाहिए।

    3. याचिका में दिए गए तथ्य सत्य और प्रमाणित होने चाहिए।

    4. मामला सार्वजनिक महत्व से जुड़ा होना चाहिए जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करे।

    5. उच्च न्यायालयों को केवल सच्चे जनहित वाले मामलों को प्रोत्साहित करने के लिए नियम बनाने चाहिए।

    निष्कर्ष

    जनहित याचिका भारत में न्याय और समानता सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है।

    यह गरीब और कमजोर वर्गों की आवाज़ को न्यायालय तक पहुँचाती है।

    लेकिन यह आवश्यक है कि केवल सद्भावना और जनहित वाली याचिकाओं को ही स्वीकार किया जाए ताकि इसका दुरुपयोग न हो।

    भारत में लोकहित याचिका के ऐतिहासिक निर्णय
    प्रकरणवर्षमहत्व
    हुसेनारा खातून बनाम बिहार राज्य1979जेल की अमानवीय स्थिति और विचाराधीन कैदियों के अधिकारों पर ध्यान दिया।
    एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ1981लोकस स्टैंडी का विस्तार; किसी भी नागरिक को दूसरों के लिए न्यायालय जाने की अनुमति।
    एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ1988गंगा प्रदूषण रोका; पर्यावरणीय मुद्दों तक PIL का विस्तार।
    विशाखा बनाम राजस्थान राज्य1997यौन उत्पीड़न को अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन माना; 2013 के कानून का मार्ग प्रशस्त।
    PIL के लाभ बनाम चिंताएँ
    पहलूPIL के लाभPIL की चिंताएँ
    न्याय तक पहुँचवंचित वर्गों को न्याय का अवसर मिलता है।तुच्छ याचिकाएँ समय और संसाधन बर्बाद करती हैं।
    लोकस स्टैंडीNGO/नागरिकों को लोकहित में याचिका दायर करने की अनुमति।व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ हेतु दुरुपयोग।
    न्यायिक भूमिकासामाजिक न्याय, पर्यावरण और अधिकारों पर ध्यान।न्यायपालिका पर बोझ; नीतिगत क्षेत्र में हस्तक्षेप।
    प्रभावजेल, पर्यावरण, लैंगिक न्याय में सुधार।शक्तियों के पृथक्करण से टकराव; न्यायिक अतिक्रमण।
    जवाबदेहीकार्यपालिका/विधायिका की निष्क्रियता पर नियंत्रण।तुच्छ PIL दाखिल करने वालों पर जवाबदेही का अभाव।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 32 और 226 – PIL का संवैधानिक आधार।
    • हुसेनारा खातून – निष्पक्ष सुनवाई और जेल सुधार।
    • एस.पी. गुप्ता – लोकस स्टैंडी का विस्तार।
    • एम.सी. मेहता – पर्यावरण संबंधी PIL।
    • विशाखा – कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • PIL वंचित वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।
    • लोकस स्टैंडी में ढील ने न्यायपालिका तक पहुँच आसान बनाई।
    • महत्वपूर्ण PIL ने मानवाधिकार, पर्यावरण और लैंगिक न्याय में सुधार किए।
    • चिंताएँ: दुरुपयोग, तुच्छ PILs, न्यायपालिका पर बोझ, शक्तियों के पृथक्करण पर खतरा।

    राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)

    राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संरक्षक-प्रमुख के रूप में करते हैं और यह समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे अनुच्छेद 39A के तहत निदेशक सिद्धांत साकार होता है।

    A. कानूनी आधार और जनादेश

    1. संवैधानिक जनादेश: NALSA की स्थापना अनुच्छेद 39A के तहत निदेशक सिद्धांत पर आधारित है, जो राज्य को समान न्याय सुरक्षित करने और समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है।

    2. वैधानिक निकाय: NALSA की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत की गई थी।

    3. उद्देश्य: समाज के पात्र कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करना और विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना।

    B. संरचना और ढाँचा

    1. संरक्षक-प्रमुख: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) NALSA के संरक्षक-प्रमुख होते हैं।

    2. कार्यकारी अध्यक्ष: राष्ट्रपति द्वारा CJI के परामर्श से एक सेवारत या सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है (वास्तविक कार्यकारी प्रमुख)।

    3. पदानुक्रम: NALSA एक विकेन्द्रीकृत नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है:

    - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) राज्य स्तर पर।

    - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) जिला स्तर पर।

    - तालुक विधिक सेवा समिति उप-विभागीय स्तर पर।

    C. कार्य और न्याय वितरण में भूमिका

    1. कानूनी सहायता: न्यायिक कार्यवाही में हाशिए पर रहने वाले समूहों को कानूनी सहायता और प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

    2. लोक अदालतें: विवादों के त्वरित, सहमति आधारित और किफायती समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना। लोक अदालतों के निर्णय पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होते हैं और उन्हें सिविल कोर्ट डिक्री माना जाता है।

    3. पैरा-लीगल स्वयंसेवक (PLVs): कानूनी जागरूकता फैलाने और वंचित व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्राप्त करने में मदद करने के लिए PLVs को प्रशिक्षित और तैनात करना।

    4. टेली-लॉ पहल: ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

    5. महत्व: NALSA कानूनी अधिकारों और सामाजिक वास्तविकता के बीच की खाई को पाटने के लिए प्राथमिक उपकरण है, यह सुनिश्चित करता है कि गरीबी न्याय तक पहुँचने में बाधा न बने।

    NALSA और विधिक सहायता
    पहलूविवरण
    संवैधानिक आधारअनुच्छेद 39A (DPSP: मुफ्त कानूनी सहायता)
    कानूनी आधारविधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (वैधानिक)
    प्रमुखसंरक्षक-प्रमुख: CJI; कार्यकारी अध्यक्ष: SC न्यायाधीश
    मुख्य तंत्रलोक अदालतें (निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं)
    लक्ष्यसमान न्याय और कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुँच

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • NALSA एक वैधानिक निकाय है (विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987)।
    • संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 39A (DPSP)।
    • संरक्षक-प्रमुख CJI होते हैं।
    • लोक अदालतों का आयोजन करता है; लोक अदालत के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • NALSA अनुच्छेद 39A को क्रियान्वित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि गरीबी न्याय से वंचित न करे, जिससे लोकतंत्र का सामाजिक-आर्थिक आयाम मजबूत होता है।
    • लोक अदालतें सौहार्दपूर्ण और त्वरित विवाद समाधान को बढ़ावा देती हैं, जिससे पारंपरिक अदालतों पर बोझ कम होता है।
    • सामाजिक न्याय लागू करने और हाशिए पर रहने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए NALSA की भूमिका महत्वपूर्ण है।
    • न्याय तक पहुँच और ग्रामीण भारत में कानूनी जागरूकता में सुधार के लिए NALSA और इसके नेटवर्क को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

    राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

    राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एक विशेष वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई थी। यह पर्यावरण संरक्षण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है और व्यक्तियों व संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत और मुआवजा प्रदान करता है। यह त्वरित और विशेषज्ञ पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करता है।

    A. कानूनी आधार और दर्जा

    1. वैधानिक निकाय: NGT की स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई थी। यह संवैधानिक निकाय नहीं है।

    2. अद्वितीय दर्जा: भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद) और पहला विकासशील देश है।

    3. उद्देश्य: प्रभावी और त्वरित पर्यावरणीय न्याय प्रदान करना, जिससे अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों पर बोझ कम हो।

    4. सिद्धांत: यह प्राकृतिक न्याय (निष्पक्षता) और 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करेगा' सिद्धांत (प्रदूषण क्षति के लिए जिम्मेदारी) के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है।

    B. संरचना और क्षेत्राधिकार

    1. संरचना: इसमें एक अध्यक्ष (सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश), न्यायिक सदस्य , और विशेषज्ञ सदस्य (पर्यावरण क्षेत्र में पेशेवर अनुभव के साथ) शामिल होते हैं।

    2. मुख्यालय: नई दिल्ली में प्रधान पीठ, चार क्षेत्रीय पीठों (भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई) के साथ।

    3. क्षेत्राधिकार: पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न वाले सभी नागरिक मामलों से संबंधित है, जो सात प्रमुख पर्यावरण कानूनों से उत्पन्न होते हैं।

    4. अपवर्जन: NGT को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 , और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA) से संबंधित मामलों पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

    C. शक्तियाँ और महत्व

    1. न्यायाधिकरण दर्जा: NGT एक अधिकरण है; इसके अंतिम आदेशों के खिलाफ अपील भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है (अनुच्छेद 136)।

    2. समय सीमा: इसे छह महीने के भीतर आवेदनों और अपीलों का निपटान करना अनिवार्य है।

    3. पुरस्कार: क्षतिग्रस्त संपत्ति या पर्यावरण के लिए राहत, मुआवजे और बहाली के आदेश पारित कर सकता है।

    4. न्यायिक सक्रियता: NGT अक्सर सक्रिय रूप से कार्य करता है, प्रदूषण नियंत्रण, नदियों के संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निर्देश जारी करता है, पर्यावरणीय क्षेत्र में न्यायिक सक्रियता का समर्थन करता है।

    राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) – प्रमुख तथ्य
    पहलूविवरण
    स्थापना अधिनियमराष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010
    दर्जावैधानिक निकाय (विशेषज्ञ पर्यावरण न्यायाधिकरण)
    संरचनाअध्यक्ष (SC न्यायाधीश/HC CJ) + न्यायिक सदस्य + विशेषज्ञ सदस्य
    समय सीमामामलों के निपटान के लिए 6 महीने
    मुख्य सिद्धांतप्रदूषणकर्ता भुगतान करेगा सिद्धांत
    अपीलसर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 136)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • NGT एक वैधानिक निकाय है (NGT अधिनियम, 2010); संवैधानिक नहीं।
    • भारत विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला तीसरा देश है।
    • निपटान जनादेश: 6 महीने के भीतर।
    • NGT प्रदूषणकर्ता भुगतान करेगा सिद्धांत और प्राकृतिक न्याय को लागू करता है।
    • वन्यजीव अधिनियम और FRA पर क्षेत्राधिकार नहीं है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • NGT त्वरित और विशेषज्ञ पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करता है, जो सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है (DPSP अनु. 48A)।
    • बहु-विषयक संरचना (न्यायाधीश + विशेषज्ञ) यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय वैज्ञानिक रूप से सूचित और कानूनी रूप से सही हों।
    • उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय पर पर्यावरणीय मुकदमेबाजी का बोझ कम करने के लिए इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
    • प्रदूषणकर्ता भुगतान करेगा सिद्धांत का अनुप्रयोग पर्यावरणीय क्षति के लिए जवाबदेही को मजबूत करता है।

    न्यायिक लंबितता और न्यायिक सुधार

    'न्याय में देरी न्याय से इनकार है।' भारतीय न्यायालयों में पाँच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें अधिकांश ज़िला न्यायालयों में हैं। कारणों में न्यायाधीशों की कमी, रिक्तियाँ, बार-बार स्थगन, सरकार का सबसे बड़ा वादी होना और कमज़ोर बुनियादी ढाँचा शामिल हैं। सुधार ई-कोर्ट और लोक अदालतों से लेकर मध्यस्थता अधिनियम, 2023 और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के प्रस्ताव तक हैं।

    1. समस्या का पैमाना

    राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) लंबितता को ट्रैक करता है; सभी न्यायालयों में कुल लंबित मामले पाँच करोड़ से अधिक हैं, जिनमें अधिकांश अधीनस्थ न्यायालयों में हैं।

    विचाराधीन कैदी: भारत के लगभग तीन-चौथाई कैदी विचाराधीन हैं (NCRB जेल सांख्यिकी)।

    2. कारण

    न्यायाधीशों की संख्या: प्रति दस लाख लोगों पर लगभग 21 न्यायाधीश, जबकि विधि आयोग की 120वीं रिपोर्ट (1987) ने प्रति दस लाख 50 की सिफारिश की थी।

    नियुक्तियों में देरी से उच्च न्यायालयों और ज़िला न्यायालयों में रिक्तियाँ।

    CPC में सीमाओं के बावजूद स्थगन; प्रक्रियागत जटिलता।

    सरकारी मुकदमे: राज्य बहुत बड़े हिस्से के मामलों में पक्षकार है; नियमित अपीलें न्यायालयों को भरती हैं।

    बुनियादी ढाँचा: न्यायालय कक्षों, कर्मचारियों और डिजिटल उपकरणों की कमी।

    बढ़ती जागरूकता और नए कानून अधिक मुकदमे पैदा करते हैं।

    3. संवैधानिक और कानूनी साधन

    अनुच्छेद 39A: समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता; विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ने NALSA और लोक अदालतें बनाईं।

    अनुच्छेद 224A: सेवानिवृत्त न्यायाधीश तदर्थ उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में बैठ सकते हैं; लोक प्रहरी (2021) ने इसके दिशानिर्देश दिए।

    ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, फास्ट-ट्रैक न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय।

    मध्यस्थता अधिनियम, 2023: मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता का ढाँचा।

    अनुच्छेद 312: अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की अनुमति देता है, जो राज्यों और उच्च न्यायालयों में असहमति के कारण नहीं बनी।

    4. प्रौद्योगिकी

    ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना (चरण III 2023 में स्वीकृत): डिजिटलीकरण, वर्चुअल सुनवाई, ई-फाइलिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और AI-सहायित अनुवाद (SUVAS)।

    5. आगे की राह

    समय पर रिक्तियाँ भरना; ज़िला न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना; सरकारी अपीलें घटाने के लिए राष्ट्रीय मुकदमा नीति; केस प्रबंधन और सख्त स्थगन नियम; ADR मज़बूत करना; नए कानूनों के लिए न्यायिक प्रभाव आकलन (जगन्नाथ राव समिति की सिफारिश); नियमित कार्य घंटे और सहायक कर्मचारी।

    वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र
    तंत्रकानूनी आधारप्रकृति
    लोक अदालतविधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987निर्णय अंतिम; अपील नहीं
    मध्यस्थममध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996मध्यस्थ का बाध्यकारी निर्णय
    मध्यस्थतामध्यस्थता अधिनियम, 2023मध्यस्थ के साथ स्वैच्छिक समझौता
    ग्राम न्यायालयग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008चलते-फिरते ग्राम-स्तरीय न्यायालय

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 39A (42वाँ संशोधन) निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है।
    • विधि आयोग की 120वीं रिपोर्ट ने प्रति दस लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश की।
    • अनुच्छेद 224A सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त करने देता है।
    • लोक अदालत के निर्णय को दीवानी न्यायालय की डिक्री का बल है और इसकी अपील नहीं होती।
    • अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने की अनुमति देता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • लंबितता अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार (हुसैनारा खातून, 1979) का उल्लंघन करती है और गरीबों व विचाराधीन कैदियों को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाती है।
    • देरी व्यापार करने की लागत बढ़ाती है और अनुबंध प्रवर्तन कमज़ोर करती है, जिससे निवेश प्रभावित होता है।
    • सरकारी मुकदमे घटाना सबसे तेज़ उपाय है, क्योंकि राज्य सबसे बड़ा वादी है।
    • प्रौद्योगिकी सहायक है, पर अधिक न्यायाधीशों, कर्मचारियों और प्रक्रिया सुधार के बिना यह केवल देरी को डिजिटल बनाती है।
    • ADR और मध्यस्थता विवादों को न्यायालयों से दूर कर सकते हैं, पर प्रशिक्षित मध्यस्थ और जन विश्वास चाहिए।

    क्या आप जानते हैं?

    • हुसैनारा खातून (1979) उन विचाराधीन कैदियों की समाचार रिपोर्टों पर आधारित PIL से शुरू हुआ जो अपनी अधिकतम संभावित सज़ा से अधिक समय से जेल में थे।
    • राष्ट्रीय लोक अदालतें पूरे देश में निश्चित दिनों पर लगती हैं और एक दिन में लाखों मामले निपटाती हैं।
    • सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में संविधान पीठ की सुनवाइयों का लाइव प्रसारण शुरू किया।

    भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन: सभी अध्याय

    1. संविधान का निर्माण
    2. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
    3. प्रस्तावना
    4. राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विकास
    5. नागरिकता
    6. मौलिक अधिकार
    7. राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)
    8. संविधान संशोधन एवं मूल ढाँचा
    9. संसदीय शासन प्रणाली
    10. संघीय कार्यपालिका
    11. राज्य कार्यपालिका
    12. राज्य विधानमंडल
    13. केंद्र-राज्य संबंध
    14. अंतर्राज्यीय संबंध
    15. आपातकालीन प्रावधान
    16. सर्वोच्च न्यायालय
    17. उच्च न्यायालय
    18. स्थानीय शासन
    19. संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र

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