भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन · UPSC नोट्स (हिंदी में)
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ — भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन नोट्स
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भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ (विस्तृत)
भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और व्यापक दस्तावेज़ है, जिसने वैश्विक अनुभवों को अपनाकर भारतीय विविधता के अनुरूप एक लोकतांत्रिक ढाँचा प्रदान किया। यह मौलिक अधिकारों के माध्यम से राजनीतिक लोकतंत्र, निदेशक तत्वों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र और मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से नागरिक जिम्मेदारी को समाहित करता है।
सबसे लंबा लिखित संविधान
मूलतः संविधान में 395 अनुच्छेद , 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं; अब लगभग 465 अनुच्छेद , 25 भाग , 12 अनुसूचियाँ और 100+ संशोधन हो चुके हैं — इसे विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान माना जाता है।
यह अनेक विषयों को कवर करता है: नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, चुनाव, न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान, लोक शासन, सहकारी संस्थाएँ आदि।
अनुसूचियाँ जटिल बिंदुओं को व्यवस्थित बनाती हैं — जैसे शक्तियों का आवंटन, भाषा-सूची, सेवाएँ और एंटी-डिफेक्शन नियम।
विभिन्न स्रोतों से लिया गया
संविधान ने कई देशों से विचार लिए और उन्हें भारत की ज़रूरतों के अनुसार ढाला:
ब्रिटेन: संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व।
अमेरिका: लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, महाभियोग-समान हटाने की व्यवस्था।
कनाडा: केन्द्र-प्रबल संघीयता (अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को)।
आयरलैंड: राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)।
फ्रांस: गणतंत्र के आदर्श और प्रस्तावना का नैतिक स्वर।
सोवियत संघ: नागरिकों के दायित्वों (कर्तव्यों) का विचार।
इन सबको भारत के संदर्भ में अपनाया और संशोधित किया गया — जैसे केन्द्र एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान।
कठोरता और लचीलापन
संविधान में कुछ प्रावधान आसान (साधारण बहुमत) से बदले जा सकते हैं और कुछ कठोर (विशेष बहुमत + राज्यों की पुष्टि) हैं।
इससे संविधान में आवश्यक स्थिरता के साथ बदलाव की गुंजाइश बनी रहती है।
संघीय व्यवस्था में एकात्मक प्रवृत्ति
संघीय विशेषताएँ: शक्तियों का विभाजन (संघ, राज्य, समवर्ती सूचियाँ), स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान।
एकात्मक झुकाव: अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, आपातकालीन शक्तियाँ केंद्र को अधिक अधिकार देती हैं, राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होता है, ऑल-इंडिया सर्विसेज और एकल नागरिकता।
डॉ. आंबेडकर का विचार: संविधान "रूप में संघीय पर आत्मा में एकात्मक" है।
संसदीय शासन प्रणाली
भारत ने संसदीय (वेस्टमिंस्टर) प्रणाली अपनाई — मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है।
वास्तविक कार्यपालिका: प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद; नाममात्र प्रमुख: राष्ट्रपति।
संसदीय अधिनायकत्व व न्यायिक समीक्षा का मेल
संसद कानून बनाने में सर्वोच्च है परन्तु न्यायपालिका संविधानिकता की समीक्षा कर सकती है और असंवैधानिक कानून रद्द कर सकती है।
केसवानंद भारती (1973) ने बताया कि संसद संविधान की मूल संरचना को बदल नहीं सकती।
एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका
एकीकृत व्यवस्था: सर्वोच्च न्यायालय → उच्च न्यायालय → अधीनस्थ न्यायालय।
सर्वोच्च न्यायालय संविधान का पालक है (अनु. 32: संवैधानिक उपचार का अधिकार)।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता: सेवा-काल सुरक्षा, हटाने की महाभियोग प्रक्रिया, वेतन समेकित निधि से।
मौलिक अधिकार (भाग III, अनु. 12–35)
ये अधिकार नागरिकों को राज्य के दुरुपयोग से बचाते हैं और राजनीतिक लोकतंत्र की गारंटी देते हैं।
न्यायालयों के माध्यम से इन्हें रिट्स द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है।
आपातकाल के दौरान कई अधिकार अस्थायी रूप से निलंबित हो सकते हैं (कुछ अपवादों के साथ)।
राज्य के नीति निदेशक तत्व (भाग IV, अनु. 36–51)
DPSP सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लक्ष्य तय करते हैं; न्यायालय इन्हें प्रवर्तनीय नहीं मानते पर नीति-निर्धारण में इन्हें गंभीरता से लिया जाता है (अनु. 37)।
मौलिक कर्तव्य (भाग IV-A, अनु. 51A)
42वें संशोधन (1976) से 10 कर्तव्य जोड़े गए; 86वें संशोधन (2002) ने 11वाँ कर्तव्य जोड़ा।
उदाहरण: संविधान, झंडा, राष्ट्रगान का सम्मान; पर्यावरण सुरक्षा; लोक सम्पत्ति की रक्षा।
धर्मनिरपेक्षता
भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का समान सम्मान; यह प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और DPSP में परिलक्षित है।
एस.आर. बोम्मई (1994) में सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना कहा।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
हर वयस्क नागरिक को एक वोट का अधिकार है; चुनाव आयु 21 से घटाकर 18 की गई (61वां संशोधन, 1988)।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता-पंजिकरण क्षेत्र है।
स्वतंत्र संवैधानिक निकाय
निर्वाचन आयोग, UPSC, CAG, वित्त आयोग आदि लोकतंत्र की रक्षा और संतुलन हेतु स्थापित हैं।
आपातकालीन प्रावधान
तीन प्रकार की आपात स्थिति: राष्ट्रीय (अनु. 352), प्रांतीय (अनु. 356) और वित्तीय (अनु. 360)।
इनसे केंद्रीय शक्तियाँ बढ़ती हैं, कुछ मौलिक अधिकार अस्थायी रूप से निलंबित हो सकते हैं।
त्रिस्तरीय शासन
73वाँ और 74वाँ संशोधन (1992) ने पंचायतों व नगरपालिका के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत किया — ग्राम/ ब्लॉक/जिला और शहरी निकाय।
सहकारी समितियाँ
97वें संशोधन (2011) ने सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मान्यता दी (भाग IX-B) और सहकारी क्षेत्र को संवैधानिक मान्यता दी।
| विशेषता | मुख्य बिंदु |
|---|---|
| सबसे लंबा लिखित संविधान | 465 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ; मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ |
| विभिन्न स्रोतों से लिया गया | ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, सोवियत संघ, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि से विशेषताएँ ली गईं |
| कठोरता और लचीलापन | अनुच्छेद 368 ➜ साधारण, विशेष और संघीय संशोधन की व्यवस्था |
| संघीय प्रणाली एकात्मक प्रवृत्ति के साथ | शक्तिशाली केंद्र, अवशिष्ट शक्तियाँ, आपात प्रावधान, AIS, राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त |
| संसदीय शासन प्रणाली | नाममात्र प्रमुख (राष्ट्रपति), वास्तविक प्रमुख (प्रधानमंत्री); सामूहिक जिम्मेदारी; लोकसभा भंग की जा सकती है |
| संसदीय सर्वोच्चता + न्यायिक पुनरावलोकन | संसद संशोधन कर सकती है; SC न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा संविधान की रक्षा करती है |
| एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका | एकीकृत न्यायपालिका; SC मौलिक अधिकारों का संरक्षक; स्वतंत्रता कार्यकाल व वेतन सुरक्षा से |
| मौलिक अधिकार | भाग III (अनु. 12–35); राजनीतिक लोकतंत्र; रिट्स द्वारा प्रवर्तनीय |
| राज्य के नीति निदेशक तत्व | भाग IV (अनु. 36–51); सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र; अप्रवर्तनीय पर शासन में मौलिक |
| मौलिक कर्तव्य | भाग IV-A (अनु. 51A); कुल 11; 42वाँ और 86वाँ संशोधन; नैतिक दायित्व |
| धर्मनिरपेक्ष राज्य | सभी धर्मों को समान सम्मान; प्रस्तावना में 'Secular' शब्द 42वें संशोधन (1976) से जोड़ा गया |
| सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार | एक व्यक्ति, एक वोट; मतदान आयु 18 (61वाँ संशोधन, 1988) |
| स्वतंत्र निकाय | निर्वाचन आयोग, UPSC, CAG, वित्त आयोग ➜ लोकतंत्र के स्तंभ |
| आपातकालीन प्रावधान | राष्ट्रीय (352), राज्य (356, 365), वित्तीय (360); आपात स्थिति में केंद्र शक्तिशाली |
| त्रिस्तरीय शासन | 73वाँ व 74वाँ संशोधन (1992); पंचायतें व नगरपालिकाएँ |
| सहकारी समितियाँ | 97वाँ संशोधन (2011); भाग IX-B; संवैधानिक दर्जा; अनु. 19(1)(c) ➜ सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- मूल संविधान: 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ; वर्तमान: 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ।
- मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय; निदेशक तत्व अप्रवर्तनीय; कर्तव्य नैतिक दायित्व।
- 42वाँ संशोधन: मौलिक कर्तव्य जोड़े गए + प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष'।
- 61वाँ संशोधन: मतदान आयु 18।
- 73वाँ व 74वाँ संशोधन: पंचायतें और नगरपालिकाएँ – शासन की तीसरी परत।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- भारतीय संविधान व्यापकता के लिए अद्वितीय है, जो संघ, राज्य और स्थानीय स्तर पर शासन को कवर करता है।
- यह स्थिरता (कठोरता) और परिवर्तन (लचीलापन) के बीच संतुलन बनाता है।
- यह राजनीतिक समानता, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को समाहित करता है।
- इसकी विशिष्टता वैश्विक संवैधानिक परंपराओं को भारतीय मूल्यों के साथ जोड़ने में है।
- यह लोकतंत्र की रक्षा, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने और कल्याण को बढ़ावा देने के तंत्र प्रदान करता है।
क्या आप जानते हैं?
- आंबेडकर ने संविधान को 'वकीलों का स्वर्ग और समाज सुधारकों का मार्गदर्शक' कहा।
- संविधान सभा ने 3 वर्षों में 114 दिनों तक बहस की।
- प्रस्तावना सबसे अंत में तैयार की गई।
- भारत इस संविधान के तहत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव कराता है।
भारतीय संविधान के स्रोत (विस्तृत)
भारतीय संविधान कई देशों और भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई विशेषताओं का मिश्रण है। निर्माताओं ने इन विशेषताओं को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला ताकि संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व और मजबूत केंद्र सुनिश्चित हो सके।
| स्रोत | ली गई विशेषताएँ |
|---|---|
| भारत शासन अधिनियम, 1935 | संघीय ढांचा, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण |
| ब्रिटिश संविधान | संसदीय शासन, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, प्रेरेगेटिव रिट्स, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता |
| अमेरिकी संविधान | मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति का महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद |
| आयरिश संविधान | राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में नामांकन, राष्ट्रपति चुनाव की विधि |
| कनाडाई संविधान | मजबूत केंद्र वाला संघ, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा, उच्चतम न्यायालय का परामर्श क्षेत्राधिकार |
| ऑस्ट्रेलियाई संविधान | समवर्ती सूची, व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक |
| जर्मन (वाइमर संविधान) | आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन |
| सोवियत संविधान | मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के आदर्श |
| फ्रांसीसी संविधान | गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श (प्रस्तावना में) |
| दक्षिण अफ्रीकी संविधान | संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव |
| जापानी संविधान | ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ की अवधारणा |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भारत शासन अधिनियम 1935 ➜ अधिकतम प्रावधान लिए गए (संघीय ढांचा, न्यायपालिका, PSC, आपातकाल)।
- अमेरिका ➜ मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग, उपराष्ट्रपति।
- ब्रिटेन ➜ संसदीय प्रणाली, कैबिनेट, एकल नागरिकता।
- आयरलैंड ➜ निदेशक तत्व, राज्यसभा नामांकन, राष्ट्रपति चुनाव।
- जापान ➜ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
क्या आप जानते हैं?
- संविधान के लगभग 250 प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए।
- निर्माताओं ने भारत का संविधान बनाने के लिए 60 से अधिक संविधानों का अध्ययन किया।
- प्रस्तावना के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए।
- प्रस्तावना का 'न्याय' शब्द सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित है।
भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ
भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं, जो राज्यों की सीमाओं से लेकर शक्तियों के विभाजन, राजभाषाओं, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और दल-बदल प्रावधानों तक को कवर करती हैं।
| अनुसूची | विषय |
|---|---|
| प्रथम अनुसूची | राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी भौगोलिक सीमाएँ |
| द्वितीय अनुसूची | गणमान्य व्यक्तियों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार (राष्ट्रपति, राज्यपाल, सभापति, न्यायाधीश, CAG आदि) |
| तृतीय अनुसूची | शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप (मंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश, CAG) |
| चतुर्थ अनुसूची | राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन |
| पंचम अनुसूची | अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण |
| षष्ठ अनुसूची | असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन |
| सप्तम अनुसूची | शक्तियों का विभाजन: संघ सूची (100), राज्य सूची (61), समवर्ती सूची (52) |
| अष्टम अनुसूची | राजभाषाएँ – मूल रूप से 14, वर्तमान में 22 (71वाँ, 92वाँ, 96वाँ संशोधन) |
| नवम अनुसूची | भूमि सुधार और अन्य कानून (प्रथम संविधान संशोधन, 1951 द्वारा जोड़ा गया) |
| दशम अनुसूची | दल-बदल निरोधक प्रावधान (52वाँ संविधान संशोधन, 1985) |
| एकादश अनुसूची | पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व (29 विषय, 73वाँ संशोधन, 1992) |
| द्वादश अनुसूची | नगरपालिकाओं की शक्तियाँ और अधिकार (18 विषय, 74वाँ संशोधन, 1992) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ; अब 12।
- अष्टम अनुसूची ➜ 22 भाषाएँ; 92वें संशोधन से 4 भाषाएँ जोड़ी गईं।
- सप्तम अनुसूची ➜ संघ, राज्य, समवर्ती सूचियाँ।
- दशम अनुसूची ➜ दल-बदल विरोधी कानून (52वाँ संशोधन, 1985)।
- एकादश व द्वादश ➜ पंचायतें (29 विषय) और नगरपालिकाएँ (18 विषय)।
क्या आप जानते हैं?
- नवम अनुसूची 1951 के प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई ताकि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक पुनरावलोकन से बचाया जा सके।
- अष्टम अनुसूची की भाषाएँ 14 से बढ़कर 22 हुईं; 92वें संशोधन (2003) से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गईं।
- अनुसूचियाँ भारत की विविधता को दर्शाती हैं – भाषाओं से लेकर जनजातीय प्रशासन और संघीय शक्ति विभाजन तक।
- दशम अनुसूची (दल-बदल निरोधक) 1960–70 के दशक में व्यापक राजनीतिक दल-बदल के बाद जोड़ी गई।
भारतीय संविधान की अन्य संविधानों से तुलना
भारतीय संविधान ने व्यापक रूप से उधार लिया पर सावधानी से अनुकूलित किया। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य से तुलना एक अनूठा मिश्रण दिखाती है: ब्रिटेन जैसी संसदीय सरकार पर अमेरिका जैसी संवैधानिक सर्वोच्चता और न्यायिक समीक्षा; कनाडा जैसा मज़बूत केंद्र वाला संघ; आयरलैंड से DPSP; और संशोधन प्रक्रिया जो आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीली है।
1. भारत और ब्रिटेन
समान: संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनीय विधायिका, विधि का शासन, एकल नागरिकता, अध्यक्ष का पद।
भिन्न: ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता और असंहिताबद्ध संविधान है; भारत में लिखित संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायिक समीक्षा और निर्वाचित (वंशानुगत नहीं) राष्ट्राध्यक्ष है।
2. भारत और अमेरिका
समान: लिखित संविधान, मौलिक अधिकार (बिल ऑफ राइट्स), न्यायिक समीक्षा के साथ स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रस्तावना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाना, उच्च सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में उपराष्ट्रपति।
भिन्न: अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली और शक्तियों का कठोर पृथक्करण है; भारत की कार्यपालिका विधायिका में बैठती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता और दोहरी न्यायपालिका है; भारत में एकल नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका। अमेरिकी राज्यों के अपने संविधान हैं (भारत में केवल जम्मू-कश्मीर का था, 2019 तक)। अमेरिका 'विधि की उचित प्रक्रिया' अपनाता है; भारत ने 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' अपनाई, जिसे बाद में मेनका गांधी (1978) ने विस्तारित किया।
संघवाद: अमेरिकी संघ राज्यों का 'समझौता' है जिसमें सीनेट में समान प्रतिनिधित्व है; भारत 'विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' है जिसमें राज्यसभा सीटें जनसंख्या-आधारित हैं।
3. कनाडा और ऑस्ट्रेलिया
कनाडा: मज़बूत केंद्र वाला संघ, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार।
ऑस्ट्रेलिया: समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
4. आयरलैंड, जर्मनी, USSR, फ्रांस, जापान, दक्षिण अफ्रीका
आयरलैंड: DPSP, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति।
वाइमर जर्मनी: आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन।
USSR: मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श।
फ्रांस: गणराज्य; स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व।
जापान: 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया'।
दक्षिण अफ्रीका: संशोधन की प्रक्रिया; राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन।
5. भारत को विशिष्ट क्या बनाता है
सबसे लंबा लिखित संविधान; कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण (अनुच्छेद 368); एकात्मक झुकाव वाला संघ (आपात प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएँ); शुरुआत से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार; आरक्षण और अल्पसंख्यक अधिकार; संशोधन पर सीमा के रूप में मूल ढाँचा सिद्धांत।
| विशेषता | भारत | ब्रिटेन | अमेरिका |
|---|---|---|---|
| संविधान | लिखित, सबसे लंबा | असंहिताबद्ध | लिखित, संक्षिप्त |
| शासन प्रणाली | संसदीय | संसदीय | अध्यक्षीय |
| सर्वोच्चता | संविधान | संसद | संविधान |
| राष्ट्राध्यक्ष | अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित | वंशानुगत सम्राट | निर्वाचित राष्ट्रपति |
| नागरिकता | एकल | एकल | दोहरी |
| न्यायपालिका | एकीकृत | एकात्मक | दोहरी (संघीय और राज्य) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास: कनाडा से।
- समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक: ऑस्ट्रेलिया।
- आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन: वाइमर जर्मनी।
- मौलिक कर्तव्य: USSR; DPSP: आयरलैंड।
- 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया': जापान।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- उधार चयनात्मक था और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित—आंबेडकर ने इसे दूसरों के सर्वश्रेष्ठ से लिया गया पर भारत के अनुकूल संविधान कहा।
- भारत ब्रिटेन जैसी उत्तरदायी सरकार को अमेरिका जैसे अधिकारों और न्यायिक समीक्षा से जोड़ता है, जिससे संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में संतुलन बनता है।
- भारतीय संघवाद अमेरिकी मॉडल से भिन्न है: संसद राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, जो विभाजन के बाद एकता की आवश्यकता दर्शाता है।
- तुलनात्मक अध्ययन सुधारों के मूल्यांकन में सहायक है—जैसे निश्चित कार्यकाल वाली विधायिकाएँ, अध्यक्षीय प्रणाली की बहस, या संघीय द्वितीय सदन।
क्या आप जानते हैं?
- अमेरिकी संविधान में केवल सात अनुच्छेद और 27 संशोधन हैं; भारत के संविधान में 100 से अधिक संशोधन हैं।
- ब्रिटेन में 'संविधान' नाम का कोई एक दस्तावेज़ नहीं है; यह कानूनों, परंपराओं और न्यायिक निर्णयों पर आधारित है।
- आलोचकों ने कभी भारतीय संविधान को 'उधार का थैला' कहा; आंबेडकर ने संविधान सभा में इसका बचाव किया।
भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन: सभी अध्याय
- संविधान का निर्माण
- भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
- प्रस्तावना
- राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विकास
- नागरिकता
- मौलिक अधिकार
- राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)
- संविधान संशोधन एवं मूल ढाँचा
- संसदीय शासन प्रणाली
- संघीय कार्यपालिका
- राज्य कार्यपालिका
- राज्य विधानमंडल
- केंद्र-राज्य संबंध
- अंतर्राज्यीय संबंध
- आपातकालीन प्रावधान
- सर्वोच्च न्यायालय
- उच्च न्यायालय
- स्थानीय शासन
- संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र
