भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन · UPSC नोट्स (हिंदी में)

    संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र — भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन नोट्स

    UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 22 विषय.

    इंटरैक्टिव रीडर में खोलें: बुकमार्क, प्रगति और सुनने की सुविधा.

    केंद्र शासित प्रदेश: परिचय और विकास (UPSC संस्करण)

    केंद्र शासित प्रदेश (UTs) को संविधान के भाग VIII (अनुच्छेद 239-241) के तहत परिभाषित किया गया है। फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निर्मित, ये एक प्रशासक के माध्यम से सीधे राष्ट्रपति द्वारा शासित होते हैं। संघीय शक्ति साझा करने वाले राज्यों के विपरीत, UTs केंद्र के साथ एकात्मक संबंध दर्शाते हैं।

    संवैधानिक प्रावधान

    संविधान का भाग VIII अनुच्छेद 239 से 241 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन करता है।

    अनुच्छेद 239: यह बताता है कि प्रत्येक UT का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशासक (कुछ UTs में उप-राज्यपाल) के माध्यम से किया जाएगा।

    अनुच्छेद 239A: संसद कुछ UTs (पुडुचेरी, J&K) के लिए विधायिका बना सकती है।

    अनुच्छेद 239AA: 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान (विधानसभा का गठन)।

    निर्माण के कारण (वर्गीकरण)

    UTs को विभिन्न रणनीतिक और प्रशासनिक कारणों से बनाया गया था:

    1. राजनीतिक/प्रशासनिक: दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी), चंडीगढ़ (पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद)।

    2. सांस्कृतिक विशिष्टता: पुडुचेरी (फ्रांसीसी विरासत), दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (पुर्तगाली विरासत)।

    3. रणनीतिक महत्व: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप (समुद्री सुरक्षा)।

    4. पिछड़े/आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष उपचार: ऐतिहासिक रूप से, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश राज्य बनने से पहले उनके विकास को निर्देशित करने के लिए UTs थे।

    विकास समयरेखा (Timeline)

    1950: इन्हें भाग C और भाग D राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

    1956: राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) ने भाग C/D राज्यों के विचार को खारिज कर दिया। 7वें संशोधन अधिनियम ने 'केंद्र शासित प्रदेश' की श्रेणी बनाई।

    2019: J&K पुनर्गठन अधिनियम ने J&K राज्य को दो UTs में विभाजित किया: J&K (विधायिका के साथ) और लद्दाख (विधायिका के बिना)।

    2020: दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019 ने प्रशासनिक दक्षता के लिए दो पश्चिमी UTs का विलय कर दिया।

    वर्तमान UTs की प्रशासनिक संरचना (2024)
    केंद्र शासित प्रदेशप्रशासक का पदनामविधायिका की स्थिति
    अंडमान और निकोबारउप-राज्यपाल (Lt. Governor)विधायिका नहीं है
    चंडीगढ़प्रशासक (पंजाब के राज्यपाल)विधायिका नहीं है
    दादरा और नगर हवेली, दमन और दीवप्रशासकविधायिका नहीं है
    दिल्ली (NCT)उप-राज्यपालविधानसभा (अनुच्छेद 239AA)
    जम्मू और कश्मीरउप-राज्यपालविधानसभा (वर्तमान में निलंबित)
    लक्षद्वीपप्रशासकविधायिका नहीं है
    पुडुचेरीउप-राज्यपालविधानसभा (अनुच्छेद 239A)
    लद्दाखउप-राज्यपालविधायिका नहीं है
    तुलना: राज्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश
    विशेषताराज्यकेंद्र शासित प्रदेश
    केंद्र के साथ संबंधसंघीय (शक्ति साझाकरण)एकात्मक (सीधा नियंत्रण)
    कार्यकारी प्रमुखराज्यपाल (संवैधानिक प्रमुख)प्रशासक/LG (राष्ट्रपति का अभिकर्ता)
    प्रशासनराज्य सूची के संबंध में स्वायत्तकेंद्र द्वारा शासित (भले ही विधानसभा हो)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • भाग VIII UTs को कवर करता है। भाग VI राज्यों को कवर करता है।
    • दिल्ली का विशेष दर्जा 69वें संशोधन (1991) से आता है, जिसने अनुच्छेद 239AA जोड़ा।
    • संसद के पास UT के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति है (अनुच्छेद 241)। वर्तमान में केवल दिल्ली और J&K के पास अपने उच्च न्यायालय हैं।
    • पुडुचेरी और दिल्ली में, प्रशासक (LG) मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हैं, लेकिन संसद की सर्वोच्चता बनी रहती है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • एकात्मक झुकाव (Unitary Bias): UTs का अस्तित्व 'राज्यों के संघ' की अवधारणा को दर्शाता है जहाँ केंद्र संवेदनशील या रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता है।
    • लोकतांत्रिक कमी: आलोचकों का तर्क है कि बिना विधायिका वाले UTs (जैसे लद्दाख/लक्षद्वीप) में स्थानीय शासन में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की कमी है।
    • दिल्ली का शक्ति संघर्ष: दिल्ली में LG और निर्वाचित CM के बीच संघर्ष (GNCTD बनाम भारत संघ SC निर्णयों में हाइलाइट किया गया) संघवाद के संबंध में मुख्य परीक्षा का एक प्रमुख विषय है।
    • असममित संघवाद (Asymmetric Federalism): विभिन्न UTs की अलग-अलग प्रशासनिक संरचनाएँ (कुछ विधानसभा के साथ, कुछ बिना) भारतीय संविधान के लचीलेपन को प्रदर्शित करती हैं।

    केंद्र शासित प्रदेश: आवश्यकता और राज्यों से तुलना

    केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) का निर्माण विशेष आवश्यकताओं वाले क्षेत्रों—चाहे वह रणनीतिक स्थिति हो, सांस्कृतिक विशिष्टता हो, या राजनीतिक विवाद—का प्रबंधन करके भारत की एकता का समर्थन करता है। जबकि राज्य केंद्र के साथ सत्ता साझा करते हैं (संघीय ढांचा), UTs सीधे केंद्र के नियंत्रण में होते हैं (एकात्मक ढांचा)।

    हमें केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकता क्यों है?

    राज्य आमतौर पर भाषा या भूगोल के आधार पर बनाए जाते हैं, लेकिन UTs विशिष्ट कारणों से बनाए जाते हैं जहां एक पूर्ण राज्य बनाना संभव नहीं होता है।

    1. राजनीतिक और प्रशासनिक कारण:

    दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के रूप में, प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए केंद्र को इस पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है।

    चंडीगढ़: यह पंजाब और हरियाणा दोनों द्वारा दावा किया जाने वाला विवादित क्षेत्र है, इसलिए केंद्र इसे तटस्थ संयुक्त राजधानी के रूप में प्रशासित करता है।

    2. सांस्कृतिक विशिष्टता:

    पुडुचेरी (फ्रांसीसी संस्कृति) और दादरा और नगर हवेली (पुर्तगाली संस्कृति) जैसे क्षेत्रों की परंपराएं तमिलनाडु या गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों से अलग हैं।

    3. सामरिक महत्व (Strategic Importance):

    अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप मुख्य भूमि से दूर हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा (नौसेना/रक्षा) के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहां सीधा केंद्रीय नियंत्रण आवश्यक है।

    4. पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष उपचार:

    ऐतिहासिक रूप से, मिजोरम या मणिपुर जैसे आदिवासी क्षेत्र राज्य बनने से पहले विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए UTs थे।

    विस्तृत तुलना: राज्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश

    1. केंद्र के साथ संबंध:

    राज्य: संघीय (Federal) संबंध होता है। शक्ति केंद्र और राज्य (अनुसूची 7) के बीच विभाजित है। केंद्र आसानी से राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

    UTs: एकात्मक (Unitary) संबंध होता है। केंद्र के पास सर्वोच्च नियंत्रण होता है।

    2. कार्यकारी प्रमुख:

    राज्य: राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति CM के पास होती है।

    UTs: प्रशासक/उपराज्यपाल 'राष्ट्रपति का एजेंट' होता है। वे सीधे केंद्र को रिपोर्ट करते हैं।

    3. स्वायत्तता:

    राज्य: स्वायत्त इकाइयां हैं। उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है।

    UTs: केंद्र सरकार की प्रशासनिक इकाइयां हैं। उनके पास स्वायत्तता नहीं है।

    मुख्य अंतर: राज्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश
    विशेषताराज्यकेंद्र शासित प्रदेश
    संवैधानिक भागभाग VIभाग VIII
    स्थितिस्वायत्त इकाइयांकेंद्र के एजेंट
    कार्यकारी प्रमुखराज्यपाल (संवैधानिक प्रमुख)उपराज्यपाल/प्रशासक (राष्ट्रपति का एजेंट)
    विधायिकासभी राज्यों में विधानसभाएं हैंकेवल दिल्ली, पुडुचेरी, J&K में विधानसभाएं हैं
    संसद की शक्तिराज्य सूची पर कानून नहीं बना सकती (सामान्यतः)किसी भी विषय पर कानून बना सकती है (राज्य सूची सहित)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • एकात्मक झुकाव: UTs भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राज्य संघवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं।
    • संसद की सर्वोच्चता: यहां तक ​​कि विधानसभा वाले UTs (दिल्ली, पुडुचेरी) में भी, संसद उनके कानूनों को रद्द कर सकती है।
    • मतदान अधिकार: UTs (दिल्ली, पुडुचेरी, J&K) की विधानसभाओं के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • लचीलेपन की आवश्यकता: संविधान निर्माताओं ने उन क्षेत्रों को संभालने के लिए UT अवधारणा प्रदान की जो राज्य बनने के लिए बहुत छोटे थे लेकिन विलय होने के लिए बहुत अद्वितीय थे।
    • सुरक्षा बनाम लोकतंत्र: J&K और लद्दाख जैसे UTs के संबंध में अक्सर बहस होती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को स्थानीय आबादी की लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग के साथ संतुलित करती है।
    • विकास: कई UTs (जैसे हिमाचल, गोवा) का राज्यों में संक्रमण यह दर्शाता है कि UT का दर्जा अक्सर पूर्ण राज्य के दर्जे की ओर एक सीढ़ी (Stepping stone) होता है।

    केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

    संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 तक केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन, विधानमंडल, अध्यादेश, राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उच्च न्यायालयों की व्यवस्था निर्धारित करते हैं।

    केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अनुच्छेद
    अनुच्छेदविषय
    239केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन
    239AUTs के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का गठन
    239AAदिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के लिए विशेष प्रावधान
    239ABUTs में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान
    239Bविधानसभा सत्रावकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की प्रशासक की शक्ति
    240कुछ UTs के लिए राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्ति
    241केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 239 – केंद्र शासित प्रदेशों का सामान्य प्रशासन।
    • अनुच्छेद 239AA – दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के लिए विशेष प्रावधान।
    • अनुच्छेद 240 – कुछ UTs के लिए राष्ट्रपति को विनियम बनाने की शक्ति।
    • अनुच्छेद 241 – केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • अनुच्छेद 239–241 UTs पर केंद्रीकृत नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं और कुछ UTs जैसे दिल्ली व पुडुचेरी में विधानमंडल की लचीलापन भी प्रदान करते हैं।
    • दिल्ली (अनुच्छेद 239AA) को राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण विशेष प्रावधान दिए गए हैं।
    • अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को विधानमंडल विहीन UTs के लिए सीधे कानून बनाने की शक्ति देता है।
    • अनुच्छेद 241 UTs के लिए उच्च न्यायालय स्थापित कर न्यायिक पहुँच सुनिश्चित करता है।

    केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन

    केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक (अनुच्छेद 239) के माध्यम से सीधे किया जाता है। जबकि अधिकांश UTs केंद्र द्वारा संचालित होते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और J&K में विधानसभाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं। हालाँकि, सभी UTs के लिए किसी भी विषय पर कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति संसद के पास रहती है।

    1. प्रशासन (अनुच्छेद 239)

    भारत के राष्ट्रपति सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सर्वोच्च प्रमुख होते हैं।

    यह कैसे काम करता है: राष्ट्रपति इन्हें दिन-प्रतिदिन नहीं चलाते, बल्कि एक 'एजेंट' नियुक्त करते हैं जिसे प्रशासक या उपराज्यपाल (LG) कहा जाता है।

    पदनाम भिन्न होते हैं:

    - उपराज्यपाल (Lieutenant Governor): दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, J&K, लद्दाख।

    - प्रशासक (Administrator): चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव।

    नोट: किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को UT का प्रशासक भी नियुक्त किया जा सकता है (जैसे चंडीगढ़ के लिए पंजाब के राज्यपाल)।

    2. विधानसभाओं वाले UTs (अपवाद)

    आमतौर पर, UTs की अपनी सरकार नहीं होती है। हालाँकि, लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, संसद ने तीन UTs को विधायिका प्रदान की है:

    A. पुडुचेरी (अनुच्छेद 239A):

    - 1963 में स्थापित।

    - राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।

    B. दिल्ली (अनुच्छेद 239AA - विशेष दर्जा):

    - 69वें संविधान संशोधन (1991) द्वारा स्थापित।

    - विधानसभा राज्य/समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है सिवाय तीन विषयों के: सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order), पुलिस और भूमि। ये केंद्र के नियंत्रण में रहते हैं।

    C. जम्मू और कश्मीर:

    - दिल्ली की तरह, इसकी विधानसभा सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है।

    3. संसद की शक्ति (सर्वोच्चता)

    भले ही किसी UT के पास विधानसभा हो (जैसे दिल्ली), संसद सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है।

    संसद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए तीनों सूचियों (संघ, राज्य, समवर्ती) के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।

    यदि UT विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून संसद के कानून से टकराता है, तो संसद का कानून मान्य होगा।

    4. राष्ट्रपति की विनियमन शक्ति

    बिना विधानसभा वाले UTs (जैसे अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख आदि) के लिए, राष्ट्रपति उनकी शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए विनियम (Regulations) बना सकते हैं।

    शक्ति: राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया विनियमन संसद के अधिनियम के समान प्रभाव और शक्ति रखता है।

    5. UTs के लिए उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 241)

    अधिकांश UTs अपना स्वयं का उच्च न्यायालय बनाए रखने के लिए बहुत छोटे हैं, इसलिए वे पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

    अपवाद: केवल दिल्ली और जम्मू और कश्मीर इतने बड़े हैं कि उनके पास अपने अलग उच्च न्यायालय हैं।

    केंद्र शासित प्रदेशों पर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र
    केंद्र शासित प्रदेशउच्च न्यायालय (अधिकार क्षेत्र)
    दिल्लीदिल्ली उच्च न्यायालय (अलग)
    जम्मू और कश्मीरJ&K और लद्दाख उच्च न्यायालय (अलग)
    लद्दाखJ&K और लद्दाख उच्च न्यायालय
    चंडीगढ़पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (साझा)
    पुडुचेरीमद्रास उच्च न्यायालय (साझा)
    अंडमान एवं निकोबार द्वीपकलकत्ता उच्च न्यायालय (साझा)
    लक्षद्वीपकेरल उच्च न्यायालय (साझा)
    दादरा नगर हवेली, दमन और दीवबॉम्बे उच्च न्यायालय (साझा)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 239AA विशेष रूप से दिल्ली (विशेष दर्जा) से संबंधित है।
    • दिल्ली में, अन्य मंत्रियों की तुलना में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के संबंध में उपराज्यपाल के पास अधिक शक्ति है।
    • संसद UTs के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, जो वह आमतौर पर पूर्ण राज्यों के लिए नहीं कर सकती।
    • लद्दाख के पास विधायिका नहीं है; यह सीधे उपराज्यपाल के अधीन है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • प्रशासनिक दक्षता बनाम लोकतंत्र: UTs की संरचना केंद्रीय नियंत्रण (सुरक्षा/रणनीतिक कारणों से) और स्थानीय लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व (दिल्ली/पुडुचेरी में विधानसभा) को संतुलित करने का प्रयास करती है।
    • शक्ति का संघर्ष: उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री (विशेषकर दिल्ली में) के बीच शक्तियों का अतिव्यापन अक्सर प्रशासनिक संघर्षों की ओर ले जाता है, जो अनुच्छेद 239AA की स्पष्टता पर सवाल उठाता है।
    • न्यायिक एकीकरण: UTs को नजदीकी उच्च न्यायालयों को सौंपना न्यायिक एकीकरण को बढ़ावा देता है और छोटे क्षेत्रों के लिए संसाधनों की बचत करता है।

    दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के लिए संवैधानिक प्रावधान

    दिल्ली, अनुच्छेद 239AA (69वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के रूप में कार्य करती है, जिसकी अपनी विधानसभा है। हालाँकि, इसकी शक्तियाँ सीमित हैं, विशेष रूप से पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को इससे बाहर रखा गया है। जम्मू-कश्मीर, 2019 के पुनर्गठन के बाद, दो UTs में विभाजित हो गया: J&K (पुडुचेरी की तरह विधानसभा के साथ) और लद्दाख (बिना विधानसभा)।

    1. दिल्ली का विशेष दर्जा (अनुच्छेद 239AA)

    1991 के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम ने दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश को विशेष दर्जा दिया और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के रूप में नामित किया।

    इस संशोधन ने अनुच्छेद 239AA जोड़ा, जो निम्नलिखित ढांचा प्रदान करता है:

    A. विधानसभा (239AA-2,3):

    दिल्ली में एक विधानसभा है जिसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं।

    शक्ति: विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है।

    अपवाद ('आरक्षित' विषय): विधानसभा तीन विशिष्ट विषयों पर कानून नहीं बना सकती: 1. सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order), 2. पुलिस, और 3. भूमि (Land)। ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहते हैं।

    B. मंत्रिपरिषद (239AA-4):

    उपराज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे।

    संख्या सीमा: मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं हो सकती (यानी, 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 7 मंत्री)। यह पूर्ण राज्यों में 15% की सीमा से अलग है।

    C. मतभेद (Difference of Opinion):

    यदि उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद होता है, तो उपराज्यपाल निर्णय के लिए मामले को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे।

    2. जम्मू और कश्मीर (2019 के बाद)

    2019 तक, J&K को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था। इसे संविधान (J&K पर लागू) आदेश, 2019 द्वारा रद्द कर दिया गया था।

    J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया:

    A. लद्दाख UT:

    बिना विधायिका: उपराज्यपाल द्वारा सीधे प्रशासित।

    इसमें कारगिल और लेह जिले शामिल हैं।

    B. जम्मू और कश्मीर UT:

    विधायिका के साथ: पुडुचेरी की तरह एक विधानसभा है।

    शक्तियाँ: राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है सिवाय सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस के। (नोट: दिल्ली के विपरीत, 'भूमि' J&K विधानसभा के नियंत्रण में है)।

    3. तुलना: दिल्ली बनाम पुडुचेरी

    हालाँकि दोनों में विधानसभाएँ हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ संवैधानिक रूप से भिन्न हैं:

    शक्ति का स्रोत:

    दिल्ली: सीधे संविधान (अनुच्छेद 239AA) से प्राप्त होती है।

    पुडुचेरी: अनुच्छेद 239A के तहत एक संसदीय कानून (केंद्रशासित प्रदेश अधिनियम, 1963) से प्राप्त होती है।

    अध्यादेश शक्ति:

    दोनों UTs के प्रशासक विधानसभा सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

    हालाँकि, विधानसभा पुनः सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर इसे अस्वीकार कर सकती है।

    तुलना: दिल्ली बनाम पुडुचेरी बनाम J&K
    विशेषतादिल्ली (NCT)पुडुचेरीजम्मू और कश्मीर
    विधायिका की उत्पत्तिसंविधान (अनुच्छेद 239AA)संसदीय अधिनियम (1963)संसदीय अधिनियम (2019)
    बाहर रखे गए विषय (Excluded)पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, भूमिकोई नहीं (लेकिन संसद सर्वोच्च है)पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था
    मंत्रिपरिषद की सीमाविधानसभा का 10%आमतौर पर 10-15%विधानसभा का 10%
    मुख्यमंत्री की नियुक्तिराष्ट्रपति द्वाराराष्ट्रपति द्वाराउपराज्यपाल द्वारा (2019 अधिनियम के तहत)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • दिल्ली के मंत्री: राज्यों के विपरीत जहाँ राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, दिल्ली में राष्ट्रपति CM और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
    • अपवाद: दिल्ली के अपवादों के लिए 'PPL' ट्रिक याद रखें: Police (पुलिस), Public Order (सार्वजनिक व्यवस्था), Land (भूमि)।
    • J&K भूमि अधिकार: दिल्ली के विपरीत, J&K विधानसभा भूमि के संबंध में कानून बना सकती है।
    • अनुच्छेद 239AB: यदि दिल्ली का प्रशासन अनुच्छेद 239AA के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 239AA के संचालन को निलंबित कर सकते हैं (दिल्ली में राष्ट्रपति शासन)।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • संघीय तनाव: अनुच्छेद 239AA में 'सहायता और सलाह' में अस्पष्टता के कारण निर्वाचित दिल्ली सरकार और नियुक्त उपराज्यपाल के बीच अक्सर संघर्ष होता है (उदाहरण के लिए, 'सेवाओं/नौकरशाही' पर नियंत्रण)।
    • सुरक्षा बनाम स्वायत्तता: J&K पुनर्गठन पूर्ण राज्य स्वायत्तता पर आंतरिक सुरक्षा (पुलिस/सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र के अधीन) के लिए केंद्र की प्राथमिकता को दर्शाता है।
    • लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व: हालांकि दिल्ली और J&K में विधानसभाएं हैं, लेकिन पूर्ण राज्यों की तुलना में उनकी सीमित शक्तियां भारतीय संघवाद की अनूठी 'हाइब्रिड' प्रकृति को उजागर करती हैं।

    केंद्रशासित प्रदेशों में समस्याएँ और सुधार

    केंद्रशासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग (दिल्ली, J&K), चुनावों में देरी और नियुक्त उपराज्यपाल तथा निर्वाचित सरकार के बीच टकराव जैसी अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनके समाधान के लिए सहकारी संघवाद, स्पष्ट शक्ति-साझाकरण नियम और वित्तीय स्वतंत्रता पर केंद्रित सुधार आवश्यक हैं।

    1. केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित प्रमुख मुद्दे

    A. शक्ति संघर्ष (LG बनाम CM):

    विधानसभा वाले UTs (दिल्ली, पुडुचेरी) में लगातार घर्षण होता है क्योंकि उपराज्यपाल (LG) की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, जबकि मुख्यमंत्री (CM) जनता द्वारा चुने जाते हैं।

    मुद्दा: LG अक्सर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की अनदेखी करते हुए अपने विवेक पर कार्य करते हैं, जिससे प्रशासनिक गतिरोध पैदा होता है।

    B. मनमाना नामांकन (पुडुचेरी):

    केंद्र सरकार पुडुचेरी विधानसभा में 3 सदस्यों को नामित कर सकती है।

    विवाद: इन सदस्यों के पास मतदान का अधिकार होता है (अविश्वास प्रस्तावों में भी), जो चुनी हुई सरकार को गिरा सकता है।

    सुप्रीम कोर्ट का फैसला: के. लक्ष्मीनारायणन बनाम भारत संघ (2019) में, SC ने फैसला सुनाया कि केंद्र को इन नामांकनों के लिए राज्य सरकार से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है।

    C. राज्य के दर्जे की मांग:

    दिल्ली और J&K: बड़े और अधिक आबादी वाले होने के कारण, ये UTs पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था पर नियंत्रण पाने के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, जो वर्तमान में केंद्र के अधीन हैं।

    D. लोकतांत्रिक कमी:

    बिना विधानसभा वाले UTs (जैसे लक्षद्वीप) में, नागरिकों के पास कोई स्थानीय प्रतिनिधि सरकार नहीं है, और नौकरशाही (प्रशासक) शासन चलाती है।

    2. सुचारू प्रशासन के लिए सुधार

    A. सहकारी संघवाद:

    केंद्र और UTs को मिलकर काम करना चाहिए। LG को अपनी 'विवेकाधीन शक्तियों' का उपयोग केवल दुर्लभ, चरम मामलों में ही करना चाहिए।

    B. शक्तियों का स्पष्ट विभाजन:

    प्रशासक और CM के बीच दैनिक संघर्षों को रोकने के लिए शक्तियों का स्पष्ट कानूनी विभाजन होना चाहिए।

    C. वित्तीय स्वायत्तता:

    UTs केंद्रीय अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर हैं। उन्हें राजस्व उत्पन्न करने की अधिक शक्ति देने से निर्भरता कम होगी।

    3. सलाहकार समितियाँ (बिना विधानसभा वाले UTs के लिए)

    चूंकि बिना विधानसभा वाले UTs में स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा की कमी होती है, इसलिए गृह मंत्रालय (MHA) ने एक तंत्र स्थापित किया है:

    A. गृह मंत्री की सलाहकार समिति (HMAC):

    अध्यक्षता: केंद्रीय गृह मंत्री।

    इनके लिए: अंडमान और निकोबार, लद्दाख, चंडीगढ़ आदि।

    भूमिका: सामान्य नीतिगत मामलों और आर्थिक विकास पर चर्चा करना।

    B. प्रशासक की सलाहकार समिति (AAC):

    अध्यक्षता: विशिष्ट UT के प्रशासक।

    भूमिका: दिन-प्रतिदिन की स्थानीय शिकायतों पर चर्चा करना।

    प्रमुख मुद्दे और प्रस्तावित सुधार
    मुद्दा क्षेत्रसमस्यासुझाया गया सुधार
    चुनावअक्सर देरी (जैसे, नगर निगमों में)समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य चुनाव आयोगों को सशक्त बनाना।
    नामांकनकेंद्र राज्य सरकार से परामर्श किए बिना सदस्यों को नामित करता हैस्पष्ट योग्यता मानदंड निर्धारित करें और CM से परामर्श करें।
    प्रशासनLG बनाम CM शक्ति संघर्ष विकास को धीमा करता हैLG के हस्तक्षेप को सीमित करने के लिए 'सहायता और सलाह' को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें।
    फंडिंगकेंद्रीय अनुदान पर उच्च निर्भरतास्वयं का राजस्व उत्पन्न करने के लिए अधिक वित्तीय शक्ति प्रदान करें।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • के. लक्ष्मीनारायणन मामला (2019): सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पुडुचेरी विधानसभा में सदस्यों को नामित करने से पहले केंद्र सरकार राज्य सरकार से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं है।
    • मतदान का अधिकार: पुडुचेरी में नामित सदस्य बजट और अविश्वास प्रस्ताव पर वोट दे सकते हैं।
    • नोडल मंत्रालय: गृह मंत्रालय सभी केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नोडल मंत्रालय है।
    • HMAC: गृह मंत्री की सलाहकार समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • संरचनात्मक दोष: UTs में घर्षण अक्सर संरचनात्मक होता है—एक लोकतांत्रिक खूंटे (विधानसभा) को एकात्मक छेद (केंद्रीय नियंत्रण) में फिट करने की कोशिश करना।
    • शासन पर प्रभाव: LG और निर्वाचित सरकार के बीच लगातार संघर्ष (जैसा कि दिल्ली में देखा गया है) जनता के विश्वास को खत्म करता है और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में देरी करता है।
    • आगे की राह: उपराज्यपालों की नियुक्ति के लिए सहमति-आधारित दृष्टिकोण और स्पष्ट संचालन नियमावली विश्वास की कमी को पाटने में मदद कर सकती है।

    दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर बहस

    दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर बहस राजधानी की अनूठी 'हाइब्रिड' स्थिति से उत्पन्न होती है, जिसके कारण निर्वाचित मुख्यमंत्री (CM) और केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल (LG) के बीच अक्सर शक्ति संघर्ष होता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट (2018) ने स्पष्ट किया कि LG को मंत्रियों की सलाह पर काम करना चाहिए, इसने यह भी फैसला सुनाया कि वर्तमान संविधान के तहत दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

    1. पृष्ठभूमि: संघर्ष की जड़

    69वें संविधान संशोधन अधिनियम (1991) द्वारा विधानसभा के निर्माण के बावजूद, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है।

    यह विशेष दर्जे वाला केंद्र शासित प्रदेश है। निर्वाचित सरकार के पास तीन आरक्षित विषयों को छोड़कर सभी विषयों पर शक्ति है:

    1. सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order)

    2. पुलिस (Police)

    3. भूमि (Land)

    संघर्ष: चूंकि केंद्र पुलिस और भूमि (DDA के माध्यम से) को नियंत्रित करता है, इसलिए निर्वाचित दिल्ली सरकार अक्सर वादों (जैसे महिला सुरक्षा या स्कूलों के लिए भूमि आवंटन) को लागू करने में असहाय महसूस करती है, जिससे राज्य के दर्जे की मांग होती है।

    2. राज्य के दर्जे के पक्ष में तर्क

    A. शासन और जवाबदेही:

    पुलिस नियंत्रण: समर्थकों का तर्क है कि यदि दिल्ली पुलिस CM को रिपोर्ट करती है, तो कानून और व्यवस्था (विशेषकर महिला सुरक्षा) को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है।

    भूमि नियंत्रण: राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसी (DDA) की प्रतीक्षा किए बिना अस्पतालों, स्कूलों और किफायती आवास के लिए आसानी से भूमि का अधिग्रहण कर सकती है।

    B. प्रशासनिक दक्षता:

    वर्तमान में, फाइलें अक्सर दिल्ली सरकार और केंद्र/LG के बीच घूमती रहती हैं, जिससे देरी होती है। राज्य का दर्जा इस दोहरे नियंत्रण को समाप्त कर देगा।

    C. समर्पित कार्यबल:

    दिल्ली अपना स्वयं का लोक सेवा आयोग चाहता है ताकि राज्य की जरूरतों के प्रति वफादार अधिकारियों की भर्ती की जा सके।

    3. राज्य के दर्जे के खिलाफ तर्क

    A. राष्ट्रीय राजधानी का तर्क:

    दिल्ली राष्ट्रीय सरकार का आसन है। इसमें संसद, सुप्रीम कोर्ट और विदेशी दूतावास स्थित हैं।

    सुरक्षा जोखिम: केंद्र का तर्क है कि वह इन महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा राज्य सरकार को नहीं सौंप सकता।

    B. राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) का दृष्टिकोण:

    SRC ने देखा था कि यदि दिल्ली एक राज्य बन जाता है, तो 'एक म्यान में दो तलवारें' होंगी (एक ही शहर में सत्ता के लिए लड़ने वाली दो सरकारें)।

    C. वित्तीय बोझ:

    वर्तमान में, दिल्ली पुलिस का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यदि दिल्ली राज्य बन जाता है, तो उसे यह भारी वित्तीय लागत वहन करनी होगी।

    4. सुप्रीम कोर्ट का फैसला (2018)

    ऐतिहासिक मामले दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2018) में, संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट किया:

    A. LG की भूमिका:

    LG मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य हैं।

    LG एक सुविधा प्रदाता हैं, बाधा डालने वाले नहीं। वह हर छोटी बात को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते।

    B. सहमति की आवश्यकता नहीं:

    कैबिनेट के फैसलों को LG को सूचित किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी सहमति (अनुमति) आवश्यक नहीं है।

    C. राज्य के दर्जे पर:

    कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के तहत, दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

    राज्य का दर्जा बहस: पक्ष बनाम विपक्ष
    तर्क का प्रकारपक्ष में (समर्थक)विरोध में (विरोधी)
    दक्षताएकल कमान केंद्र; LG की बार-बार मंजूरी की आवश्यकता नहीं।एक ही शहर में दोहरा अधिकार (केंद्र बनाम राज्य) अराजकता की ओर ले जाता है।
    सुरक्षानिर्वाचित CM के प्रति जवाबदेह स्थानीय पुलिस बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करती है।संसद और दूतावासों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय नियंत्रण की आवश्यकता है।
    भूमिराज्य परियोजनाओं (क्लिनिक/स्कूल) के लिए तेजी से भूमि आवंटन।राजधानी में भूमि राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के लिए एक रणनीतिक संपत्ति है।
    लोकतंत्रनिर्वाचित सरकार के जनादेश का सम्मान करता है।दिल्ली पूरे देश की है, न कि केवल स्थानीय निवासियों की।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • सुप्रीम कोर्ट 2018 का फैसला: भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के मामलों को छोड़कर LG मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' से बाध्य हैं।
    • अनुच्छेद 239AA: यह वह अनुच्छेद है जो दिल्ली (NCT) की विशेष शक्तियों को परिभाषित करता है।
    • बालाकृष्णन समिति: इसे दिल्ली के लिए राज्य के दर्जे की मांगों को देखने के लिए स्थापित किया गया था और इसने इस विचार को अस्वीकार कर दिया था।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • राजधानी में संघवाद: दिल्ली का मामला असममित संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ राजधानी इकाई के पास अन्य राज्यों की तुलना में अलग शक्तियाँ हैं।
    • आगे की राह: पूर्ण राज्य के दर्जे (जो संवैधानिक रूप से कठिन है) के बजाय, केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक मजबूत समन्वय तंत्र की आवश्यकता है।
    • संस्थागत विश्वास: यह संघर्ष उपराज्यपाल द्वारा राजनीतिक एजेंट के बजाय संवैधानिक अभिभावक के रूप में तटस्थ रूप से कार्य करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

    अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र

    अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र संविधान के भाग X के अनुच्छेद 244 के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र हैं जिन्हें स्वदेशी लोगों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रशासन की आवश्यकता होती है। पाँचवीं अनुसूची 10 राज्यों (जैसे झारखंड, ओडिशा) पर लागू होती है, जबकि छठी अनुसूची विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए है।

    1. संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 244)

    संविधान जनजातीय क्षेत्रों के साथ अलग व्यवहार करता है क्योंकि उनकी एक विशिष्ट संस्कृति है और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।

    अनुच्छेद 244(1): असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर पाँचवीं अनुसूची लागू करता है।

    अनुच्छेद 244(2): विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (याद रखें: AMTM) के जनजातीय क्षेत्रों पर छठी अनुसूची लागू करता है।

    अनुच्छेद 339: इन क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है।

    2. पाँचवीं अनुसूची (अनुसूचित क्षेत्र)

    यह अनुसूची मुख्य भूमि भारत के 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को कवर करती है।

    10 राज्यों की सूची:

    1. आंध्र प्रदेश

    2. तेलंगाना

    3. छत्तीसगढ़

    4. झारखंड

    5. मध्य प्रदेश

    6. महाराष्ट्र

    7. ओडिशा

    8. गुजरात

    9. राजस्थान

    10. हिमाचल प्रदेश

    3. अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा

    कौन घोषित करता है? भारत के राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है।

    घोषणा के मानदंड: यद्यपि संविधान विशिष्ट मानदंडों को परिभाषित नहीं करता है, फिर भी निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाता है:

    1. जनजातीय जनसंख्या की प्रधानता (आदिवासी बहुमत में होने चाहिए)।

    2. क्षेत्र की सघनता और उचित आकार।

    3. एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई (जैसे जिला, ब्लॉक या तालुक)।

    4. पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

    प्रमुख अनुच्छेद: जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
    अनुच्छेदप्रावधान
    अनुच्छेद 244(1)पाँचवीं अनुसूची (10 राज्य)
    अनुच्छेद 244(2)छठी अनुसूची (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम)
    अनुच्छेद 244Aअसम के भीतर स्वायत्त राज्य का गठन
    अनुच्छेद 339अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर संघ का नियंत्रण

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • राज्य: छठी अनुसूची के 4 राज्यों को 'AMTM' ट्रिक (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) का उपयोग करके याद रखें। मणिपुर इसमें शामिल नहीं है।
    • प्राधिकार: राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करते हैं, लेकिन वे ऐसा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करते हैं।
    • मानदंड: अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के मानदंड संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं हैं, लेकिन स्थापित परंपराएं हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • संरक्षण बनाम एकीकरण: पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ विशिष्ट जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और राष्ट्रीय मुख्यधारा में उनके एकीकरण को संतुलित करने के संविधान के प्रयास का प्रतिनिधित्व करती हैं।
    • कार्यकारी शक्ति: राज्यपाल इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके पास संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों को संशोधित करने या लागू न करने की शक्ति है।
    • स्वायत्तता: पाँचवीं अनुसूची की तुलना में छठी अनुसूची (स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से) अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है।

    पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान

    पाँचवीं अनुसूची 10 राज्यों के लिए 'संविधान के भीतर एक संविधान' के रूप में कार्य करती है। यह आदिवासियों की भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए सामान्य कानूनों को निलंबित या संशोधित करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्रदान करती है। जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC) राज्य सरकार में आदिवासी लोगों की आवाज के रूप में कार्य करती है।

    1. राष्ट्रपति की भूमिका (सर्वोच्च प्राधिकारी)

    राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित क्षेत्रों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं।

    शक्तियाँ:

    - क्षेत्रों की घोषणा: राष्ट्रपति के पास किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने की पूर्ण शक्ति है। वे इसकी सीमाओं को बढ़ा, घटा या बदल भी सकते हैं—लेकिन उन्हें ऐसा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करना होगा।

    - आयोग की नियुक्ति (अनुच्छेद 339): प्रशासन सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं, यह जांचने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग नियुक्त करते हैं।

    समय: इसे कभी भी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन संविधान लागू होने के 10 साल बाद इसे नियुक्त करना अनिवार्य है।

    इतिहास: दो प्रमुख आयोग गठित किए गए हैं: यू.एन. ढेबर आयोग (1960) और दिलीप सिंह भूरिया आयोग (2002)। भूरिया आयोग PESA अधिनियम, 1996 (आदिवासियों के लिए स्वशासन) का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रसिद्ध है।

    2. राज्यपाल की भूमिका (वास्तविक प्रशासक)

    जबकि राष्ट्रपति शीर्ष पर बैठते हैं, राज्यपाल दिन-प्रतिदिन की जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति होते हैं।

    मुख्य शक्तियाँ:

    - वार्षिक रिपोर्ट (जवाबदेही): चूंकि केंद्र इन क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार है, इसलिए राज्यपाल राष्ट्रपति की 'आंख और कान' के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी ही होगी।

    - कानून संशोधन (सुरक्षात्मक शक्ति): आम तौर पर, संसद या राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून पूरे राज्य में लागू होते हैं। हालाँकि, अनुसूचित क्षेत्रों में, राज्यपाल कह सकते हैं:

    1. कोई विशिष्ट कानून यहां लागू नहीं होगा।

    2. यह लागू होगा लेकिन संशोधनों और अपवादों के साथ (आदिवासी रीति-रिवाजों के अनुकूल होने के लिए)।

    - विनियम बनाना (शांति और अच्छी सरकार): राज्यपाल आदिवासियों को शोषण से बचाने के लिए विशेष कानून (विनियम) बना सकते हैं:

    भूमि संरक्षण: आदिवासियों से गैर-आदिवासियों को भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या सीमित करना।

    साहूकारी: आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसने से बचाने के लिए साहूकारी (money-lending) के व्यवसाय को विनियमित करना।

    महत्वपूर्ण नोट: यद्यपि राज्यपाल ये विनियम बनाते हैं, लेकिन वे केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही मान्य होते हैं।

    3. जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC)

    चूंकि मुख्य सरकार में आदिवासियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है, इसलिए संविधान ने उनके लिए TAC नामक एक समर्पित निकाय बनाया है।

    संरचना:

    - संख्या: इसमें अधिकतम 20 सदस्य होते हैं।

    - 3/4 का नियम: यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह वास्तव में प्रतिनिधि है, सदस्यों का 3/4 (यानी 20 में से 15) राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति (ST) के विधायक (निर्वाचित प्रतिनिधि) होने चाहिए।

    कार्य: यह एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल ST के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों को सलाह के लिए TAC के पास भेजते हैं।

    प्रयोज्यता:

    - अनिवार्य: किसी भी ऐसे राज्य में जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं।

    - वैकल्पिक: उन राज्यों में जहां ST आबादी है लेकिन कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दें (जैसे, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु)।

    पाँचवीं अनुसूची के तहत शक्तियाँ
    प्राधिकरणमुख्य कार्य/शक्ति
    राष्ट्रपतिक्षेत्र घोषित करते हैं; आयोग नियुक्त करते हैं (हर 10 साल में)
    राज्यपालकानूनों को संशोधित करते हैं (राज्य/केंद्रीय); वार्षिक रिपोर्ट सौंपते हैं
    जनजातीय सलाहकार परिषदसलाहकार निकाय (20 सदस्य, 3/4 ST विधायक)
    केंद्र सरकारप्रशासन के लिए राज्य को कार्यकारी निर्देश दे सकती है

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • रिपोर्ट जमा करना: राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपते हैं, संसद या राज्य विधानसभा को नहीं।
    • कानून की प्रयोज्यता: राज्यपाल किसी भी कानून (केंद्रीय या राज्य) को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने से रोक सकते हैं।
    • TAC संरचना: भिन्न 3/4 याद रखें। अधिकांश सदस्य निर्वाचित ST प्रतिनिधि होने चाहिए।
    • राज्य: पाँचवीं अनुसूची 10 राज्यों पर लागू होती है (6ठी अनुसूची के 4 उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर)।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • सुरक्षात्मक भेदभाव: पाँचवीं अनुसूची स्वदेशी लोगों को शोषण (भूमि अलगाव, ऋण) से बचाने के लिए संविधान के सुरक्षात्मक तंत्र का एक प्रमुख उदाहरण है।
    • कार्यकारी आधिपत्य: आलोचकों का तर्क है कि TAC के बावजूद, वास्तविक शक्ति राज्यपाल (कार्यकारी) के पास है, जिससे इन क्षेत्रों का 'लोकतांत्रिक' के बजाय 'नौकरशाही' प्रशासन होता है।
    • राज्यपाल की भूमिका: कानूनों को संशोधित करने की राज्यपाल की शक्ति व्यवहार में एक विवेकाधीन शक्ति है, जो उन समान कानूनों को थोपने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है जो आदिवासी रीति-रिवाजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

    छठी अनुसूची क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान

    छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2)) विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए 'संविधान के भीतर एक संविधान' की तरह कार्य करती है। यह स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) का निर्माण करके इन जनजातीय क्षेत्रों को उच्च स्वायत्तता प्रदान करती है, जो कानून बनाने, कर एकत्र करने और न्याय का प्रशासन करने की शक्तियों के साथ 'मिनी-संसद' की तरह कार्य करती हैं।

    1. छठी अनुसूची क्यों?

    शेष भारत के विपरीत, उत्तर-पूर्व की जनजातियाँ ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्यधारा की आबादी में पूरी तरह से आत्मसात नहीं हुई थीं।

    उनकी विशिष्ट संस्कृति, रीति-रिवाजों और सभ्यता की रक्षा के लिए, संविधान ने उन्हें केवल सुरक्षा के बजाय स्व-शासन (स्वायत्तता) प्रदान किया।

    ट्रिक याद रखें: AMTM (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम)। मणिपुर और अरुणाचल इसमें शामिल नहीं हैं।

    2. प्रशासनिक संरचना (ADCs)

    इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है।

    राज्यपाल की भूमिका: राज्यपाल के पास निम्नलिखित शक्तियां हैं:

    - स्वायत्त जिलों को संगठित और पुनर्गठित करना।

    - उनकी सीमाओं को बढ़ाना, घटाना या बदलना।

    - एक जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित करना (यदि एक ही जिले में विभिन्न जनजातियाँ रहती हैं)।

    महत्वपूर्ण: हालांकि वे स्वायत्त हैं, फिर भी वे राज्य सरकार के कार्यकारी अधिकार के अंतर्गत आते हैं।

    3. जिला परिषदों की संरचना

    प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है।

    संख्या: आमतौर पर 30 सदस्य।

    - निर्वाचित: 26 सदस्य (वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए)। कार्यकाल: 5 वर्ष।

    - नामित: 4 सदस्य (राज्यपाल द्वारा नामित)। कार्यकाल: राज्यपाल के प्रसादपर्यंत।

    अपवाद: बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (असम) अधिक सदस्यों (46) के साथ एक अपवाद है।

    4. परिषद की शक्तियां (मिनी-संसद)

    ADCs को विधायी, कार्यकारी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं:

    A. विधायी शक्तियां:

    - वे भूमि, वन, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, विरासत, विवाह और तलाक पर कानून बना सकते हैं।

    - शर्त: सभी कानूनों को मान्य होने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है।

    B. न्यायिक शक्तियां:

    - वे आदिवासियों के बीच मुकदमों की सुनवाई के लिए ग्राम परिषद या न्यायालय स्थापित कर सकते हैं।

    - सीमा: वे मृत्युदंड या 5 वर्ष या उससे अधिक के कारावास वाले मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते। ऐसे मामले उच्च न्यायालय में जाते हैं।

    C. वित्तीय शक्तियां:

    - वे अपना बजट खुद तैयार कर सकते हैं।

    - वे भू-राजस्व का आकलन और संग्रह कर सकते हैं और व्यापार, वाहनों और बाजारों पर कर लगा सकते हैं।

    5. संसद के अधिनियमों का लागू होना

    संसद या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून इन क्षेत्रों में स्वतः लागू नहीं होते हैं।

    - असम में: राज्यपाल निर्देश देते हैं कि कानून लागू होगा या नहीं।

    - मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में: केंद्रीय अधिनियमों के लिए राष्ट्रपति निर्देश देते हैं, और राज्य अधिनियमों के लिए राज्यपाल।

    स्वायत्त जिलों की सूची (10 ADCs)
    राज्यस्वायत्त जिला परिषदें
    असम (3)1. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद
    2. कार्बी आंगलोंग जिला परिषद
    3. दीमा हसाओ जिला परिषद
    मेघालय (3)1. खासी हिल्स जिला परिषद
    2. जयंतिया हिल्स जिला परिषद
    3. गारो हिल्स जिला परिषद
    त्रिपुरा (1)1. त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद
    मिजोरम (3)1. चकमा जिला परिषद
    2. मारा जिला परिषद
    3. लाई जिला परिषद
    तुलना: पांचवीं अनुसूची बनाम छठी अनुसूची
    विशेषतापांचवीं अनुसूचीछठी अनुसूची
    प्रयोज्यता10 मुख्य भूमि राज्य4 उत्तर-पूर्वी राज्य (AMTM)
    तंत्रजनजातीय सलाहकार परिषद (सलाहकार निकाय)स्वायत्त जिला परिषद (विधायी/कार्यकारी निकाय)
    स्वायत्तताकम (सुरक्षात्मक प्रकृति)उच्च (स्वशासन प्रकृति)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अधिकार क्षेत्र: उच्च न्यायालय का छठी अनुसूची क्षेत्रों के विवादों पर अधिकार क्षेत्र है।
    • बोडोलैंड अपवाद: जबकि अधिकांश परिषदों में 30 सदस्य होते हैं, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद में 46 सदस्य होते हैं।
    • विघटन: राज्यपाल के पास आयोग की सिफारिश पर जिला या क्षेत्रीय परिषद को भंग करने की शक्ति है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • राज्य के भीतर राज्य: छठी अनुसूची एक अनूठी संरचना बनाती है जहां ADCs बड़ी राज्य संरचना के भीतर अपनी विधायी और कार्यकारी मशीनरी के साथ मिनी-राज्यों की तरह काम करते हैं।
    • मुद्दे: वित्त पोषण और प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में राज्य सरकार और ADCs के बीच अक्सर संघर्ष उत्पन्न होते हैं (उदाहरण के लिए, '125वां संशोधन विधेयक' उनकी वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करता है)।
    • सफलता: यह आदिवासी रीति-रिवाजों को संरक्षित करने में काफी हद तक सफल रहा है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि यह उप-राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है और बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं में बाधा डालता है।

    पाँचवीं और छठी अनुसूची के बीच अंतर

    पाँचवीं अनुसूची अधिकांश राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है और इसमें सीमित शक्तियों वाले जनजातीय सलाहकार परिषदों का प्रावधान है, जबकि छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों पर लागू होती है और इसमें व्यापक विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियों वाले स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान है।

    पाँचवीं और छठी अनुसूची की तुलना
    पैरामीटरपाँचवीं अनुसूचीछठी अनुसूची
    शासन निकाय का स्वरूपजनजातीय सलाहकार परिषदें संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाती हैं।जिला/क्षेत्रीय परिषदें संविधान द्वारा बनाई जाती हैं।
    शक्तियाँजनजातीय परिषदों के पास सीमित कार्यपालिका शक्तियाँ; राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित।परिषदों के पास व्यापक विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियाँ।
    वित्तीय स्वायत्तताकोई वित्तीय शक्ति नहीं, बजट तैयार नहीं कर सकते।परिषदें बजट तैयार कर सकती हैं और वित्त प्रबंधित कर सकती हैं।
    स्थापनाराष्ट्रपति, राज्यपाल से परामर्श कर अनुसूचित क्षेत्र घोषित/हटाते हैं।राज्यपाल नए स्वायत्त जिले/क्षेत्र बना सकते हैं या सीमाएँ/नाम बदल सकते हैं।
    शक्तियों की सीमासीमित, मुख्यतः राज्य कैबिनेट द्वारा तय।विस्तृत विषयों पर स्वतंत्र अधिकार।
    शामिल राज्यसभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, सिवाय असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • पाँचवीं अनुसूची – अधिकांश राज्यों पर लागू; सीमित शक्तियाँ (जनजातीय सलाहकार परिषदें)।
    • छठी अनुसूची – केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर लागू; व्यापक विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियाँ।
    • पाँचवीं अनुसूची पर राष्ट्रपति का नियंत्रण; छठी अनुसूची में राज्यपाल की बड़ी भूमिका।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • पाँचवीं अनुसूची ST अधिकारों की रक्षा करती है लेकिन सीमित स्वायत्तता देती है; छठी अनुसूची वास्तविक स्वशासन देती है।
    • पाँचवीं अनुसूची राज्य और केंद्र के नियंत्रण पर निर्भर है; छठी अनुसूची स्थानीय परिषदों को शक्ति देती है।
    • वित्तीय शक्तियाँ बड़ा अंतर हैं: छठी अनुसूची परिषदों को बजट तैयार और प्रबंधन का अधिकार देती है।
    • ये भिन्न शासन मॉडल भारत के विषम संघवाद और जनजातीय विविधता के सम्मान को दर्शाते हैं।

    पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्र: समस्याएँ और सुधार

    हालाँकि संविधान विशेष सुरक्षा प्रदान करता है, फिर भी इसमें कमियाँ हैं। पांचवीं अनुसूची 'शक्तिहीन परिषदों' (TACs के पास वास्तविक शक्ति नहीं है) से ग्रस्त है। छठी अनुसूची को 'अभिजात वर्ग के कब्जे' (कुछ अमीर आदिवासी परिवारों में शक्ति केंद्रित होना) और राज्य सरकारों के साथ फंडिंग के टकराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। लद्दाख के विरोध जैसी नई मांगें तत्काल सुधारों की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

    पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्र: समस्याएँ और सुधार

    1. पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में मुद्दे (मुख्य भूमि भारत)

    A. शक्तिहीन जनजातीय सलाहकार परिषदें (TAC):

    TAC प्रकृति में केवल सलाहकार है। राज्यपाल इसकी सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।

    परिणाम: यह विधायी या वित्तीय शक्तियों के बिना केवल एक 'रबर स्टैम्प' निकाय बन गया है।

    B. भूमि अलगाव (Land Alienation):

    कानूनों के बावजूद, खनन और उद्योगों के लिए अक्सर आदिवासियों की जमीन अवैध रूप से गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित कर दी जाती है।

    C. PESA कार्यान्वयन में कमी:

    PESA अधिनियम (1996) ने ग्राम सभाओं को स्वशासन का वादा किया था, लेकिन वास्तव में, राज्य सरकारें अभी भी अधिकांश निर्णयों को नियंत्रित करती हैं।

    2. छठी अनुसूची क्षेत्रों में मुद्दे (उत्तर-पूर्व)

    A. राज्य विधानमंडल के साथ संघर्ष:

    अक्सर स्वायत्त जिला परिषद (ADC) और राज्य सरकार के बीच सत्ता संघर्ष होता है।

    फंडिंग रोक: राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण राज्य सरकारें अक्सर ADCs को फंड जारी करने में देरी करती हैं।

    B. 'अभिजात वर्ग का कब्जा' (Elite Capture):

    ADCs में शक्ति और संसाधनों पर अक्सर कुछ अमीर आदिवासी परिवारों का एकाधिकार होता है, जिससे आम आदिवासी गरीब रह जाते हैं।

    C. गैर-आदिवासियों का बहिष्कार:

    इन क्षेत्रों में गैर-आदिवासी निवासी अक्सर भेदभाव और प्रतिनिधित्व की कमी की शिकायत करते हैं।

    3. नई मांग: लद्दाख

    2019 में UT बनने के बाद से, लद्दाख ने छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग की है।

    क्यों? अपने नाजुक पर्यावरण, भूमि और नौकरियों को बाहरी लोगों से बचाने के लिए, क्योंकि अब उनके पास अनुच्छेद 370 का संरक्षण नहीं है।

    4. आगे की राह और सुधार

    A. पांचवीं अनुसूची के लिए:

    TAC को बाध्यकारी बनाना: विशिष्ट मामलों पर TAC की सलाह मानने के लिए राज्यपाल को संवैधानिक रूप से बाध्य होना चाहिए।

    ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना: गांवों को लघु खनिजों और भूमि पर नियंत्रण देने के लिए PESA को सख्ती से लागू करें।

    B. छठी अनुसूची के लिए (125वां संशोधन विधेयक):

    प्रत्यक्ष फंडिंग: 125वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्ताव करता है कि वित्त आयोग को सीधे ADCs को धन आवंटित करना चाहिए (राज्य सरकार को दरकिनार करते हुए) ताकि वित्तीय अवरोधों को रोका जा सके।

    ग्राम परिषदें: लोकतंत्र को गहरा करने के लिए जिला परिषदों के नीचे निर्वाचित ग्राम परिषदें बनाएं।

    चुनौतियों की तुलना: 5वीं बनाम 6ठी अनुसूची
    मुद्दा क्षेत्रपांचवीं अनुसूची समस्याछठी अनुसूची समस्या
    शासन शक्तिबहुत कमजोर: केवल सलाहकार (TACs)।संघर्ष: अधिकार क्षेत्र को लेकर राज्य सरकार के साथ टकराव।
    वित्तीय स्वायत्तताकोई नहीं: राज्य के बजट पर निर्भर।अवरुद्ध: राज्य सरकारें ADCs को फंड जारी करने में देरी करती हैं।
    लोकतंत्रराज्य नौकरशाही हावी रहती है।अभिजात वर्ग का कब्जा: अमीर आदिवासी गरीब आदिवासियों पर हावी हैं।
    सुधार की आवश्यकताPESA को अक्षरशः लागू करें।प्रत्यक्ष फंडिंग के लिए 125वां संशोधन पारित करें।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • 125वां संविधान संशोधन विधेयक: यह छठी अनुसूची स्वायत्त परिषदों की वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों को बढ़ाने से संबंधित है।
    • लद्दाख की मांग: वर्तमान में, लद्दाख छठी अनुसूची के तहत नहीं है। यह बिना विधायिका वाला एक केंद्रशासित प्रदेश है।
    • NC हिल्स बनाम कार्बी आंगलोंग: असम में, कानूनों को लागू करने के संबंध में राज्यपाल के पास विभिन्न स्वायत्त जिलों के लिए अलग-अलग शक्तियाँ हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • लोकतांत्रिक कमी: केवल परिषदें (ADCs) बनाना पर्याप्त नहीं है यदि उन पर स्थानीय कुलीनों का कब्जा हो या राज्य द्वारा फंड रोका जाए। इससे आदिवासी क्षेत्रों में 'शासन की कमी' पैदा होती है।
    • असममित संघवाद: लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग यह सवाल उठाती है: क्या भारतीय संविधान का असममित संघवाद (कुछ के लिए विशेष प्रावधान) दूसरों में नाराजगी पैदा किए बिना और अधिक क्षेत्रों को समायोजित कर सकता है?
    • एकीकरण बनाम स्वायत्तता: अंतिम लक्ष्य जनजातीय स्वायत्तता (संस्कृति का संरक्षण) को राष्ट्रीय एकीकरण (विकास और कनेक्टिविटी) के साथ संतुलित करना है।

    केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित संवैधानिक संशोधन

    केंद्र शासित प्रदेशों के पास शुरू में राज्यों जैसी पूर्ण लोकतांत्रिक संरचना नहीं थी। महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों ने यह तय किया कि UTs का शासन कैसे होगा, उन्हें कब विधानसभा या मंत्रिपरिषद मिल सकती है और कब वे राज्य बन सकते हैं।

    7वाँ संविधान संशोधन, 1956

    पहले भारत में भाग A, B, C, D राज्य थे — इस संशोधन ने इसे हटाकर केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए।

    UTs का प्रशासन राष्ट्रपति और प्रशासक (LG) के तहत रखा गया।

    कारण: कुछ क्षेत्र छोटे थे या संवेदनशील थे इसलिए तुरंत राज्य नहीं बने।

    12वाँ संविधान संशोधन, 1962

    गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल से मुक्त कर भारत में UT के रूप में शामिल किया गया।

    गोवा बाद में 1987 में राज्य बना।

    14वाँ संविधान संशोधन, 1962

    पुडुचेरी (फ्रांस से मुक्त) को भारत में शामिल किया गया।

    अनुच्छेद 239A जोड़ा — UTs में विधानसभा/मंत्रिपरिषद बनाने का अधिकार।

    इससे पुडुचेरी, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर आदि में लोकतांत्रिक शासन शुरू हुआ।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • 7वाँ संशोधन: UT प्रणाली बनाई
    • 12वाँ संशोधन: गोवा, दमन और दीव जोड़े गए
    • 14वाँ संशोधन: पुडुचेरी शामिल, अनुच्छेद 239A जोड़ा

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • इन संशोधनों ने विदेशी शासन से मुक्त क्षेत्रों को एकीकृत करने में मदद की और धीरे-धीरे लोकतांत्रिक शासन दिया।
    • अनुच्छेद 239A ने UTs में चुनी हुई सरकारों की शुरुआत की — सहयोगी संघवाद की दिशा।

    केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यों का विकास

    कुछ केंद्र शासित प्रदेश (UTs) बाद में पूर्ण राज्य बने। ऐसा तब हुआ जब क्षेत्रों की आबादी बढ़ी, संस्थाएँ मजबूत हुईं और अधिक स्वायत्तता की लगातार मांग रही। UT को राज्य बनाने से उसे पूर्ण विधायिका, अधिक शक्तियों वाली निर्वाचित सरकार और वित्त व पुलिसिंग पर अधिक नियंत्रण (संविधान के अधीन) मिलता है।

    UT से राज्य बनने पर क्या बदलता है?

    अधिक शक्तियाँ: राज्यों के पास राज्य सूची और समवर्ती सूची में व्यापक विधायी शक्तियाँ होती हैं; UTs में केंद्र का अधिक सीधा नियंत्रण (प्रशासक/LG के माध्यम से) रहता है।

    पूर्ण विधायिका व मंत्रिपरिषद: राज्य को राज्यपाल, पूर्ण विधान सभा (कभी-कभी विधान परिषद) और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद मिलती है।

    वित्तीय स्वायत्तता: राज्यों को वित्त आयोग से अधिक हिस्सा, अधिक राज्य कर लगाने की शक्ति और स्वतंत्र बजट बनाने की क्षमता मिलती है।

    पुलिस व प्रशासन: सामान्यतः राज्य पुलिस राज्य सरकार के अधीन होती है; UT में पुलिसिंग अक्सर केंद्र के अधीन रहती है।

    मुख्य परिवर्तन (कालक्रम)

    हिमाचल प्रदेश (1971): UT से राज्य — हिमालयी क्षेत्र के बेहतर प्रशासन और प्रतिनिधित्व हेतु।

    मणिपुर (1972): UT से राज्य — लम्बे समय की राजनीतिक मांग और पहचान की आकांक्षाएँ।

    त्रिपुरा (1972): UT से राज्य — जनसंख्या वृद्धि और राज्य स्तर के चुने हुए शासन की जरूरत।

    मेघालय (1972): असम के भीतर स्वायत्त राज्य से अलग होकर राज्य — विशिष्ट जनजातीय पहचान की रक्षा और स्वशासन हेतु।

    गोवा (1987): UT से राज्य — आर्थिक प्रगति और जन-मांग; दमन-दीव UT ही रहे।

    मिजोरम (1987): शांति समझौते (1986) के बाद UT से राज्य — उग्रवाद के अंत और स्थिर स्वशासन हेतु।

    अरुणाचल प्रदेश (1987): UT से राज्य — रणनीतिक सीमावर्ती क्षेत्र में गहराई से प्रशासन और विकास के लिए।

    UT को राज्य क्यों बनाया जाता है?

    लोकतांत्रिक मांग: अधिक स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व के लिए मजबूत जन-आंदोलन।

    प्रशासनिक तैयारी: सक्षम संस्थाएँ, स्थिर कानून-व्यवस्था और शासन क्षमता।

    एकीकरण व पहचान: सीमावर्ती/परिधीय क्षेत्रों का बेहतर एकीकरण, साथ ही स्थानीय सांस्कृतिक पहचान का सम्मान।

    विकास: राज्य का दर्जा मिलने से योजना-निर्माण और क्रियान्वयन तेज हो सकता है।

    वर्तमान संदर्भ (समझ के लिए)

    दिल्ली और पुडुचेरी: ये विधानसभावाले UTs हैं (विशेष मॉडल)। चुनी हुई सरकार होने के बावजूद कुछ विषय (जैसे दिल्ली में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस) केंद्र के पास रहते हैं।

    जम्मू-कश्मीर: 2019 में पुनर्गठित होकर विधानसभावाला UT बना। भविष्य में किसी भी स्थिति-परिवर्तन हेतु संसदीय कानून आवश्यक होगा।

    शुरुआती सीख

    UT को ऐसे क्षेत्र की तरह समझें जहाँ रोज़मर्रा के शासन में केंद्र की भूमिका अधिक होती है। जब क्षेत्र तैयार हो जाए — और जनता मांग करे — तो संसद उसे राज्य बनाकर अधिक स्वशासन दे सकती है।

    प्रमुख UT → राज्य परिवर्तन (त्वरित दृष्टि)
    क्षेत्रसेतकवर्षसंक्षेप में कारण
    हिमाचल प्रदेशUTराज्य1971प्रतिनिधित्व व प्रशासन
    मणिपुरUTराज्य1972राजनीतिक मांग/पहचान
    त्रिपुराUTराज्य1972जनसंख्या व शासन
    मेघालयअसम के भीतर स्वायत्तराज्य1972जनजातीय पहचान/स्वशासन
    गोवाUTराज्य1987विकास व जन-मांग
    मिजोरमUTराज्य1987शांति/स्थिरता
    अरुणाचल प्रदेशUTराज्य1987रणनीतिक विकास/प्रशासन

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • 1971: हिमाचल; 1972: मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय; 1987: गोवा, मिजोरम, अरुणाचल।
    • राज्य = अधिक शक्तियाँ + वित्त आयोग हिस्सा + अपनी पुलिस (सामान्य नियम)।
    • दिल्ली/पुडुचेरी = विधानसभा वाले UT (विशेष मॉडल)।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • UT → राज्य परिवर्तन संघीय लचीलेपन को दर्शाते हैं: एकता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संतुलन।
    • शांति समझौते, पहचान-संरक्षण और प्रशासनिक क्षमता अक्सर राज्यत्व का कारण बनते हैं।
    • राज्यों में जवाबदेही की रेखाएँ स्पष्ट होती हैं, जिससे विकास और लोकतंत्र गहराते हैं।

    वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 और सामुदायिक अधिकार

    वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) जनजातीय और वन-निवासी समुदायों को उन भूमि और वन संसाधनों पर कानूनी अधिकार देता है जहाँ वे पीढ़ियों से रहते और निर्भर रहे हैं। इससे पहले वे अपनी ही भूमि पर 'अवैध कब्जेदार' माने जाते थे। FRA उनके ऐतिहासिक अधिकारों को वापस देता है और उन्हें वन संसाधन प्रबंधन में सशक्त बनाता है।

    FRA की आवश्यकता क्यों पड़ी

    औपनिवेशिक अन्याय: ब्रिटिश कानूनों ने आदिवासियों को अपनी ही भूमि पर अवैध घोषित कर दिया था।

    जीविका निर्भरता: जनजाति भोजन, औषधि, ईंधन, संस्कृति के लिए वन पर निर्भर हैं।

    संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 46 (SC/ST हितों की सुरक्षा)।

    FRA के मुख्य अधिकार

    व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR): 13 दिसंबर 2005 से पहले कब्जे वाली वन भूमि पर रहने और खेती का अधिकार (4 हेक्टेयर तक)।

    सामुदायिक वन अधिकार (CFR): चारा भू-क्षेत्र, मछली-पानी स्रोत, और लघु वन उपज जैसे महुआ, शहद, बाँस पर अधिकार।

    संरक्षण का अधिकार: समुदाय जंगल की सुरक्षा एवं प्रबंधन कर सकता है।

    ग्राम सभा की भूमिका

    - दावों की जाँच

    - सिफारिश

    - सामुदायिक वन का प्रबंधन

    - अवैध वन अधिग्रहण रोकना

    संस्थागत ढाँचा

    गाँव स्तर: ग्राम सभा

    अनुमंडल स्तर: उप-विभागीय समिति

    जिला स्तर: जिला समिति

    विशेष महत्व

    5वीं अनुसूची: मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र

    6वीं अनुसूची: पूर्वोत्तर के स्वायत्त जनजातीय क्षेत्र

    क्यों महत्वपूर्ण

    संस्कृति की रक्षा: वन जनजातियों की पहचान हैं

    आजीविका में सुधार: कानूनी अधिकार से आय बढ़ती है

    स्थानीय सशक्तिकरण: ग्राम सभा की शक्ति बढ़ती है

    चुनौतियाँ

    - दावों में देरी

    - वन विभाग का विरोध

    - संरक्षण कानूनों से टकराव

    - जागरूकता की कमी

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • FRA: 2006
    • IFR + CFR दोनों
    • ग्राम सभा = अंतिम प्राधिकारी
    • नोडल मंत्रालय: जनजातीय मामलों का मंत्रालय

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • FRA ने औपनिवेशिक अन्याय को सुधारा और वन प्रशासन को लोकतांत्रिक बनाया।
    • ग्राम सभाओं को वन प्रबंधन में अधिकार दिया।
    • कार्यान्वयन में देरी और विभागीय संघर्ष चुनौतियाँ हैं।

    राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)

    NCST अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक संवैधानिक 'वॉचडॉग' है। यह सुनिश्चित करता है कि ST कल्याण योजनाएँ, आरक्षण लाभ, भूमि अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण सही ढंग से लागू हों। इसे 2003 में NCSC से अलग कर ST मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के लिए बनाया गया।

    संवैधानिक आधार

    अनुच्छेद 338A — 89वें संशोधन (2003) से

    संरचना

    - अध्यक्ष

    - उपाध्यक्ष

    - तीन सदस्य

    सभी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त

    मुख्य कार्य

    सुरक्षा उपायों की निगरानी: आरक्षण, भूमि अधिकार

    शिकायतों की जाँच: भूमि छिनना, अत्याचार, अधिकार हनन

    सलाह देना: ST नीतियों पर सरकार को सुझाव

    राष्ट्रपति को रिपोर्ट: वार्षिक रिपोर्ट

    विशेष ध्यान क्षेत्र

    - 5वीं अनुसूची क्षेत्र

    - 6वीं अनुसूची स्वायत्त परिषदें

    - विशेष रूप से कमजोर जनजातियाँ (PVTGs)

    - वन अधिकार अधिनियम से जुड़े मामले

    महत्व

    भूमि और संस्कृति की रक्षा

    योजनाओं का सही क्रियान्वयन

    शोषण और विस्थापन रोकना

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • NCST अनुच्छेद: 338A
    • 89वां संशोधन, 2003
    • NCSC से अलग

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • NCST ST समुदायों की संवैधानिक सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करता है।
    • जनजातीय भूमि और कल्याण मामलों में निगरानी भूमिका निभाता है।
    • FRA और स्वायत्त ट्राइबल क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका।

    राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)

    राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय है जो SC समुदाय के अधिकारों की रक्षा करता है। यह सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है, भेदभाव संबंधी शिकायतों की जाँच करता है और सरकारों को SC कल्याण पर सलाह देता है।

    त्वरित परिचय

    क्या है? SC अधिकारों की रक्षा हेतु संवैधानिक निगरानी संस्था।

    क्यों? भेदभाव-रोधी प्रावधानों को जमीन पर लागू करवाना।

    कैसे? दस्तावेज़ माँग सकती है, अधिकारियों को बुला सकती है, सिफारिशें दे सकती है।

    संवैधानिक आधार व विकास

    अनुच्छेद 338: पहले विशेष अधिकारी था जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता था।

    65वाँ संशोधन (1990): विशेष अधिकारी की जगह बहु-सदस्य आयोग (SC/ST संयुक्त) बना।

    89वाँ संशोधन (2003): अलग-अलग आयोग: NCSC (SC के लिए), NCST (ST के लिए)।

    संरचना व कार्यकाल

    संरचना: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और तीन सदस्य।

    नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा।

    सेवा शर्तें/कार्यकाल: राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित।

    अधिकार व कार्य

    सुरक्षा उपायों की निगरानी: आरक्षण, सेवा नियम, अत्याचार से सुरक्षा।

    शिकायत जाँच: नौकरी/शिक्षा/सेवाओं में जाति-आधारित भेदभाव।

    सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ: समन, दस्तावेज़, शपथ पर बयान।

    नीति सलाह: SC उन्नयन हेतु केंद्र/राज्यों को सुझाव।

    रिपोर्ट: वार्षिक/विशेष रिपोर्ट राष्ट्रपति को; संसद में प्रस्तुत।

    शिकायत प्रक्रिया (सरल)

    शिकायत → विभाग/राज्य से रिपोर्ट → जाँच/सुनवाई → सिफारिशें → अनुपालन की निगरानी।

    महत्व

    वास्तविक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का माध्यम।

    जवाबदेही बढ़ती है, डेटा-आधारित नीति बनती है।

    परीक्षा में होने वाली गलतियाँ

    - गलती 1: राज्य NCSC की शक्तियाँ बदल सकते हैं— नहीं ।

    - गलती 2: NCSC और NCST में भ्रम— अलग अनुच्छेद (338 बनाम 338A)।

    - गलती 3: इसे केवल सलाहकार मानना— गलत , जाँच में न्यायालय जैसी शक्तियाँ ।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 338: NCSC; 89वाँ संशोधन (2003) से विभाजन।
    • जाँच में सिविल कोर्ट जैसी शक्तियाँ।
    • रिपोर्ट राष्ट्रपति को; संसद में प्रस्तुत।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • NCSC भेदभाव-रोधी सुरक्षा के क्रियान्वयन और SC कल्याण वितरण में केंद्रिय भूमिका निभाता है।
    • जाँच शक्तियाँ और रिपोर्टिंग जवाबदेही बढ़ाती हैं।
    • क्षमता-वृद्धि (कर्मचारी, डेटा) से क्रियान्वयन खाई घट सकती है।

    अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (सूचियाँ)

    SC/ST सूचियाँ तय करती हैं कि किन समुदायों को आरक्षण जैसे संवैधानिक लाभ मिलेंगे। राष्ट्रपति (अनुच्छेद 341/342) प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के लिए सूचियाँ अधिसूचित करते हैं। आगे किसी भी बदलाव का अधिकार केवल संसद को है—राज्य सरकारें सूचियों को नहीं बदल सकतीं।

    संवैधानिक प्रक्रिया

    अनुच्छेद 341 (SC): राष्ट्रपति राज्य/UT के लिए SC सूची अधिसूचित करते हैं; आगे परिवर्तन केवल संसद द्वारा ।

    अनुच्छेद 342 (ST): राष्ट्रपति ST सूची अधिसूचित करते हैं; आगे परिवर्तन केवल संसद द्वारा ।

    राज्य-विशिष्ट क्यों?

    कारण: सामाजिक-आर्थिक स्थिति क्षेत्र अनुसार बदलती है।

    निहितार्थ: प्रमाणपत्र सामान्यतः उसी राज्य/UT के लिए मान्य होता है।

    व्यावहारिक प्रभाव

    एकरूपता: केंद्रीय सूची मनमाने बदलाव रोकती है।

    स्थायित्व: परिवर्तन के लिए संसदीय जाँच-परख जरूरी।

    सामान्य भ्रम

    - भ्रम: राज्य/राज्यपाल सूची में जोड़ सकते हैं → गलत ।

    - भ्रम: एक राज्य में SC = हर जगह SC → गलत ।

    - भ्रम: अन्य आयोग सीधे सूची बदलते हैं → गलत (संसद का कानून चाहिए)।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • SC: अनु. 341; ST: अनु. 342।
    • राष्ट्रपति अधिसूचित; संसद संशोधित।
    • सूचियाँ राज्य/UT-विशिष्ट होती हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • केन्द्रीय नियंत्रण निष्पक्षता व स्थिरता देता है।
    • राज्य-विशिष्टता क्षेत्रीय वास्तविकताओं के अनुरूप है।

    विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)

    PVTGs ST समुदायों में सबसे अधिक वंचित समूह हैं—छोटी आबादी, असुरक्षित आजीविका और कम साक्षरता। पहचान मानदंड: पूर्व-कृषि तकनीक, घटती/स्थिर जनसंख्या, आर्थिक पिछड़ापन, कम साक्षरता। इन्हें केंद्रित और समुदाय-आधारित कल्याण की आवश्यकता है।

    PVTG कौन हैं?

    उत्पत्ति: ढेबर आयोग (1960) ने सबसे कमजोर समूह चिन्हित किए; आगे चलकर PVTG श्रेणी बनी।

    संख्या: 75 PVTGs, 18 राज्यों और 1 UT (अंडमान-निकोबार) में।

    पहचान मानदंड

    - पूर्व-कृषि तकनीक

    - कम साक्षरता

    - आर्थिक पिछड़ापन

    - घटती/स्थिर जनसंख्या

    केंद्रित सहायता क्यों?

    पहुंच कठिन: दूरदराज/चलायमान समुदाय।

    उच्च जोखिम: स्वास्थ्य, विस्थापन, जलवायु।

    संस्कृति-सम्मत उपाय: समुदाय की परंपराओं का सम्मान।

    क्रियान्वयन (सरल)

    नोडल: जनजातीय कार्य मंत्रालय।

    रणनीति: आवास-आधारित योजनाएँ—स्वास्थ्य/पोषण/शिक्षा/आजिविका/आवास।

    साझेदार: राज्य विभाग, NGO, ग्राम सभा।

    परीक्षा संकेत

    - PVTG, ST का उप-समूह है।

    - अधिसूचना राष्ट्रीय; हस्तक्षेप समुदाय/आवास-विशिष्ट ।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • 75 PVTGs; ढेबर आयोग (1960)।
    • मानदंड: पूर्व-कृषि तकनीक, कम साक्षरता, पिछड़ापन, घटती/स्थिर आबादी।
    • नोडल: जनजातीय कार्य मंत्रालय।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • मोबाइल सेवाएँ, स्थानीय भाषा, स्व-सहायता समूह जैसी PVTG-उपयुक्त डिलीवरी असरदार है।
    • ग्राम सभा के साथ सहभागिता से परिणाम टिकाऊ रहते हैं और संस्कृति सुरक्षित रहती है।

    इनर लाइन परमिट (ILP) और संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP)

    ILP भारतीय नागरिकों के प्रवेश को कुछ जनजातीय-बहुल क्षेत्रों (मुख्यतः पूर्वोत्तर) में नियंत्रित करता है ताकि स्थानीय संस्कृति और भूमि की रक्षा हो। PAP विदेशियों के लिए संवेदनशील/संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश को सुरक्षा व संरक्षण कारणों से नियंत्रित करता है।

    इनर लाइन परमिट (ILP)

    कानूनी आधार: बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873।

    किस पर लागू: बाहरी भारतीय नागरिक जो ILP राज्यों में प्रवेश करना चाहते हैं (जैसे अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के हिस्से)।

    उद्देश्य: स्वदेशी भूमि/संस्कृति की रक्षा, बाहरी प्रवासन नियंत्रण।

    प्रक्रिया: आवेदन → वैधता/क्षेत्र सहित परमिट → यात्रा में साथ रखें।

    संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP)

    कानूनी आधार: विदेशियों (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958।

    किस पर लागू: विदेशियों के लिए कुछ संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश।

    उद्देश्य: सीमा सुरक्षा और पारिस्थितिक संवेदनशीलता।

    प्रक्रिया: पूर्व-अनुमति; कई बार समूह/रूट/अवधि शर्तें।

    क्यों जरूरी

    विषम संघवाद: कमजोर संस्कृतियों/रणनीतिक क्षेत्रों का संरक्षण।

    संतुलन: विकास + संस्कृति + सुरक्षा।

    परीक्षा बिंदु

    - ILP भारतीयों के लिए; PAP विदेशियों के लिए।

    - ये भूमि अधिकार नहीं देते; केवल प्रवेश नियंत्रित करते हैं।

    - कवरेज/शर्तें अधिसूचनाओं से बदल सकती हैं (करेंट अफेयर्स)।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • ILP: भारतीय; PAP: विदेशी।
    • ILP आधार: 1873 विनियमन; PAP आधार: 1958 आदेश।
    • उद्देश्य: संस्कृति/भूमि (ILP), सुरक्षा (PAP)।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • ILP/PAP पहचान-सुरक्षा संतुलन के विषम संघीय औज़ार हैं।
    • परमिट ढील/कड़ाई के विकास-अधिकार प्रभाव होते हैं।

    सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम (AFSPA)

    AFSPA, 1958 ‘अशांत क्षेत्रों’ में नागरिक प्रशासन की सहायता हेतु सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियाँ देता है—जैसे बिना वारंट तलाशी, गिरफ्तारी, नियंत्रित बल प्रयोग। प्रतिरक्षा प्रावधानों व मानवाधिकार चिंताओं के कारण यह विवादित है।

    कब और कहाँ

    अशांत क्षेत्र किसे घोषित करता है? राज्यपाल या केंद्र सरकार।

    कहाँ लागू रहा? पूर्वोत्तर व जम्मू-कश्मीर के हिस्सों में (समय-समय पर बदलाव)।

    मुख्य शक्तियाँ

    बिना वारंट तलाशी/गिरफ्तारी (उचित आशंका पर)।

    बल का प्रयोग (आवश्यकता व अनुपातिकता के साथ)।

    संरक्षण: अभियोजन से पहले केंद्र की स्वीकृति आवश्यक (कर्तव्य में किए कार्यों हेतु)।

    विवाद क्यों?

    दण्ड मुक्ति आशंका: दुरुपयोग पर कार्रवाई कठिन।

    मानवाधिकार चिंता: उग्रवाद-विरोधी अभियानों में आरोप।

    समिति दृष्टिकोण: जीवन रेड्डी समिति (2004) ने निरस्तीकरण/विकल्प सुझाए।

    वर्तमान प्रसंग

    हाल के वर्षों में कुछ NE क्षेत्रों में दायरा घटा —प्रीलिम्स में पूछा जाता है।

    संतुलित दृष्टिकोण

    सुरक्षा तर्क: त्वरित प्रतिक्रिया व निवारण के लिए आवश्यक।

    अधिकार तर्क: निगरानी, समय-सीमा, SOP सुधार, क्षतिपूर्ति, स्वतंत्र जाँच।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • AFSPA: 1958; ‘अशांत क्षेत्र’—राज्यपाल/केंद्र।
    • अभियोजन से पहले केंद्र की स्वीकृति।
    • जीवन रेड्डी समिति: निरस्तीकरण/विकल्प।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • निगरानी तंत्र जोड़कर संचालन क्षमता बनाए रखी जा सकती है।
    • विकास व पुलिस क्षमता से जुड़ा चरणबद्ध हटाव शांति टिकाता है।

    विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियाँ (DNTs)

    DNTs में वे समुदाय शामिल हैं जिन्हें औपनिवेशिक कानून (1871) के तहत ‘आपराधिक जनजाति’ कहा गया था। 1952 में विमुक्ति के बाद भी कलंक, पहचान/पते की कमी और गतिशील जीवन शैली के कारण कल्याण से वंचित रह जाते हैं। इनके लिए चलायमान और पहचान-अनुकूल सेवाएँ जरूरी हैं।

    ऐतिहासिक संदर्भ

    क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1871: पूरे समुदाय ‘जन्मजात अपराधी’ कहे गए।

    विमुक्ति (1952): कानून हट गया, पर सामाजिक कलंक बना रहा।

    DNT/NT/SNT कौन?

    DNT: विमुक्त जनजाति।

    NT/SNT: घुमंतू/अर्ध-घुमंतू—हुनर, पशुपालन, कला, परंपरागत सेवाएँ।

    मुख्य चुनौतियाँ

    पहचान: स्थायी पता नहीं → ID, राशन, स्कूल में कठिनाई।

    बहिष्करण: कई बार SC/ST/OBC जाल से बाहर; लाभ नहीं पहुँचता।

    आजिविका जोखिम: बेदखली, पुलिस/प्रशासनिक पक्षपात।

    आयोग व नीतियाँ

    I.D. लेवा(न) आयोग (2008) व रेन्के आयोग (2008) —समुदायों का मानचित्रण, SC/ST/OBC में उपयुक्त सम्मिलन व विशेष योजनाओं की सिफारिश।

    नोडल मंत्रालय: सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय (कई DNT योजनाएँ)।

    क्या उपाय असरदार

    मोबाइल सेवाएँ: स्वास्थ्य वैन, लर्निंग बस, शिविर-आधारित ID/राशन।

    हुनर/आजिविका समर्थन: बाज़ार पहुँच, ऋण, बीमा।

    कानूनी सहायता/जागरूकता: उत्पीड़न व बाधाएँ कम होती हैं।

    परीक्षा संकेत

    - ‘विमुक्त’ का अर्थ स्वतः SC/ST नहीं; वर्गीकरण भिन्न हो सकता है।

    - गतिशीलता ही प्रशासनिक चुनौती है—सेवाएँ उसी अनुसार डिज़ाइन हों।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • DNTs—1871 के अधिनियम में ‘आपराधिक’; 1952 में विमुक्त।
    • लेवा(न) व रेनके आयोग (2008) महत्वपूर्ण।
    • नोडल: सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय (कई योजनाएँ)।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • पोर्टेबल अधिकार व मोबाइल सेवाएँ, गतिशीलता से पैदा बहिष्करण घटाती हैं।
    • कानूनी पहचान और कलंक-रोधी प्रयास, आय-समर्थन जितने ही जरूरी हैं।

    भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन: सभी अध्याय

    1. संविधान का निर्माण
    2. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
    3. प्रस्तावना
    4. राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विकास
    5. नागरिकता
    6. मौलिक अधिकार
    7. राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)
    8. संविधान संशोधन एवं मूल ढाँचा
    9. संसदीय शासन प्रणाली
    10. संघीय कार्यपालिका
    11. राज्य कार्यपालिका
    12. राज्य विधानमंडल
    13. केंद्र-राज्य संबंध
    14. अंतर्राज्यीय संबंध
    15. आपातकालीन प्रावधान
    16. सर्वोच्च न्यायालय
    17. उच्च न्यायालय
    18. स्थानीय शासन
    19. संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र

    अध्यायवार टेस्ट का अभ्यास करें →