भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन · UPSC नोट्स (हिंदी में)

    राज्य विधानमंडल — भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन नोट्स

    UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 11 विषय.

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    राज्य विधानमंडल – संरचना और विधान सभा

    संविधान के भाग VI (अनुच्छेद 168–212) में राज्य विधानमंडल का प्रावधान है। इसमें राज्यपाल और एक या दो सदन – विधान सभा (विदान सभा) और कुछ राज्यों में विधान परिषद (विदान परिषद) शामिल होते हैं। विधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन है और राज्य स्तर पर कानून निर्माण का मुख्य आधार है।

    A. संवैधानिक आधार

    1. संविधान का भाग VI (अनुच्छेद 168–212) राज्य विधानमंडल से संबंधित है।

    2. इसमें राज्य विधानमंडल की संरचना, शक्तियाँ, अधिकार, कार्यप्रणाली आदि के प्रावधान हैं।

    3. हर राज्य में एक विधानमंडल होता है – यह एक सदनीय (Unicameral) या द्विसदनीय (Bicameral) हो सकता है।

    4. एक सदनीय: केवल विधान सभा (जैसे केरल, तमिलनाडु)।

    5. द्विसदनीय: विधान सभा + विधान परिषद (जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना)।

    6. संसद को अधिकार है कि वह किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति कर सके (अनु. 169)।

    B. राज्य विधानमंडल की संरचना

    राज्य विधानमंडल के तीन भाग होते हैं:

    1. राज्यपाल – राज्य विधानमंडल के प्रमुख।

    2. विधान सभा (Vidhan Sabha) – अनिवार्य सदन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है।

    3. विधान परिषद (Vidhan Parishad) – वैकल्पिक सदन, केवल कुछ राज्यों में।

    C. विधान सभा (Vidhan Sabha)

    1. यह राज्य विधानमंडल का निचला सदन है लेकिन वास्तविक शक्तियाँ इसी के पास होती हैं।

    2. सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं (18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिक वोट दे सकते हैं)।

    3. यह राज्य की जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है।

    4. यह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है।

    D. संरचना और शक्ति

    1. अनुच्छेद 170 के अनुसार विधान सभा में अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं।

    2. वास्तविक संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है।

    3. छोटे राज्यों में 60 से कम सदस्य भी हो सकते हैं।

    4. उदाहरण:

    उत्तर प्रदेश: 403 सदस्य (सबसे बड़ी विधानसभा)।

    मध्य प्रदेश: 230 सदस्य।

    बिहार: 243 सदस्य।

    अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा: 30 सदस्य।

    मिज़ोरम: 40 सदस्य।

    नागालैंड: 46 सदस्य।

    E. कार्यकाल

    1. सामान्य अवधि 5 वर्ष होती है (अनु. 172)।

    2. राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को पहले भी भंग कर सकते हैं।

    3. आपातकाल (अनु. 356) में कार्यकाल प्रत्येक बार 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

    4. उदाहरण: 1975–77 के आपातकाल में कई राज्यों की विधानसभा की अवधि बढ़ाई गई थी।

    F. सदस्यता की योग्यताएँ

    1. भारत का नागरिक होना।

    2. न्यूनतम आयु: 25 वर्ष।

    3. संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ (1951 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम)।

    4. किसी लाभ के पद पर न होना।

    5. अस्वस्थ मन या दिवालिया न होना।

    6. दलबदल कानून (दसवीं अनुसूची) के तहत अयोग्य घोषित न होना।

    G. नामित सदस्य

    1. पहले राज्यपाल एक एंग्लो-इंडियन सदस्य को नामित कर सकते थे।

    2. यह प्रावधान संविधान (104वाँ संशोधन), 2020 द्वारा समाप्त कर दिया गया।

    3. अब किसी भी राज्य विधानसभा में कोई नामित सदस्य नहीं होता।

    H. सीमांकन (Delimitation)

    1. राज्य की निर्वाचन सीमाओं का निर्धारण Delimitation Commission द्वारा किया जाता है।

    2. अंतिम सीमांकन 2001 की जनगणना पर आधारित था (2008 में लागू)।

    3. वर्तमान में सीमांकन 2026 तक स्थगित है।

    I. महत्व

    1. यह राज्य की जनता की लोकतांत्रिक आवाज़ है।

    2. सरकार की नीतियों पर नियंत्रण रखती है।

    3. वित्तीय अधिकार – बिना इसकी अनुमति कोई मनी बिल प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

    4. राज्य में नीतियाँ और कानून बनाने की मुख्य जिम्मेदारी इसी सदन की है।

    J. सारांश

    1. अनुच्छेद 168–212 राज्य विधानमंडल से संबंधित हैं।

    2. हर राज्य में विधान सभा अनिवार्य, विधान परिषद वैकल्पिक।

    3. शक्ति सीमा: अधिकतम 500, न्यूनतम 60 (छोटे राज्यों में कम)।

    4. कार्यकाल: 5 वर्ष, आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है।

    5. 104वाँ संशोधन (2020): एंग्लो-इंडियन नामांकन समाप्त।

    6. विधान सभा = जनता की शक्ति और राज्य की असली नीतिनिर्माता संस्था।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 168–212: राज्य विधानमंडल।
    • विधान सभा: अनिवार्य, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य।
    • अधिकतम सदस्य = 500, न्यूनतम = 60 (छोटे राज्यों के लिए अपवाद)।
    • 104वाँ संशोधन (2020): एंग्लो-इंडियन नामांकन समाप्त।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • विधान सभा राज्य विधानमंडल का लोकतांत्रिक आधार है, प्रत्यक्ष चुनावों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है।
    • विधान सभा की संख्या संघीय लचीलापन दर्शाती है – छोटे राज्यों के लिए विशेष प्रावधान।
    • एंग्लो-इंडियन नामांकन का समाप्त होना नामित प्रतिनिधित्व को सीमित करने और निर्वाचित निकायों को मजबूत करने की प्रवृत्ति दर्शाता है।
    • राज्यपाल + विधान सभा का संयोजन राज्य की कार्यपालिका-विधानमंडल संबंधों में संतुलन सुनिश्चित करता है।

    राज्य विधान सभा – क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षण और कार्यकाल

    विधान सभा का गठन क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों पर आधारित होता है, जिनका निर्धारण परिसीमन आयोग करता है। अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण है। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है।

    A. क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र और परिसीमन

    1. प्रत्येक राज्य को विधान सभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा जाता है।

    2. उद्देश्य है कि हर नागरिक को समान प्रतिनिधित्व मिले – यानी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग समान हो।

    3. सीमांकन का कार्य स्वतंत्र परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) द्वारा किया जाता है।

    4. अब तक चार परिसीमन अधिनियम पारित हुए हैं – 1952, 1962, 1972 और 2002।

    5. वर्तमान परिसीमन (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) 2001 की जनगणना पर आधारित है और 2008 में लागू किया गया।

    6. जम्मू-कश्मीर का परिसीमन 2011 की जनगणना पर आधारित है (जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019)।

    7. सीटों का आवंटन 1971 जनगणना पर आधारित है, जिसे 2026 के बाद की जनगणना तक स्थगित किया गया है।

    8. अनुच्छेद 170(2) के अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और सीटों का अनुपात पूरे राज्य में समान होना चाहिए।

    9. यही ‘एक मत, एक मूल्य’ का सिद्धांत है।

    10. उदाहरण: बेंगलुरु जैसे जनसंख्या-वृद्धि वाले क्षेत्रों में नई सीटें बनाई गईं ताकि समान प्रतिनिधित्व बना रहे।

    11. परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम और न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं होते।

    B. सीटों का आरक्षण

    1. अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षण का प्रावधान है।

    2. यह राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है।

    3. उदाहरण: यदि किसी राज्य की 15% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है, तो लगभग 15% सीटें SC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी।

    4. आरक्षित क्षेत्रों से केवल SC/ST उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं, पर मतदाता सभी वर्गों के होते हैं।

    5. SC/ST उम्मीदवार सामान्य सीटों से भी चुनाव लड़ सकते हैं।

    6. विधान परिषद में कोई आरक्षण नहीं होता।

    7. आरक्षण की अवधि संविधान (104वाँ संशोधन) 2020 द्वारा 2030 तक बढ़ाई गई है।

    8. उदाहरण: बिहार विधानसभा (243 सदस्य) में 38 सीटें SC और 2 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं।

    9. जनसंख्या के बदलाव के अनुसार आरक्षित क्षेत्र प्रत्येक परिसीमन के बाद बदले जा सकते हैं।

    C. विधानसभा की अवधि

    1. सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है (अनुच्छेद 172)।

    2. यह राज्य में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखता है।

    3. विधानसभा निम्न परिस्थितियों में पहले भी भंग की जा सकती है:

    (a) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा।

    (b) अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार के बहुमत खोने पर।

    4. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 356) के दौरान कार्यकाल हर बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

    5. आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के भीतर विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है।

    6. उदाहरण: 1975–77 के आपातकाल में बिहार और उत्तर प्रदेश की विधानसभा की अवधि बढ़ाई गई थी।

    7. विधानसभा भंग होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनु. 356) लागू किया जा सकता है।

    8. सामान्यतः विधानसभा वर्ष में तीन सत्रों – बजट, मानसून और शीतकालीन – के लिए बैठती है।

    D. मुख्य बिंदु (Revision)

    1. परिसीमन: समान प्रतिनिधित्व हेतु निर्वाचन सीमाओं का निर्धारण (अंतिम बार 2008)।

    2. सीट आवंटन: 1971 जनगणना पर आधारित, 2026 तक स्थगित।

    3. आरक्षण: अनु. 332 के तहत SC/ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण।

    4. कार्यकाल: सामान्यतः 5 वर्ष; आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है।

    5. मुख्य उद्देश्य: समान प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और स्थिर शासन।

    एक साथ चुनाव: रामनाथ कोविंद समिति ने मार्च 2024 में रिपोर्ट दी; लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ करने हेतु दिसंबर 2024 में पेश संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • परिसीमन अधिनियम: 1952, 1962, 1972, 2002।
    • वर्तमान परिसीमन 2001 जनगणना पर आधारित (जम्मू-कश्मीर → 2011)।
    • सीटों का आवंटन 1971 जनगणना पर आधारित (2026 तक स्थगित)।
    • अनुच्छेद 332: राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण।
    • विधानसभा कार्यकाल: 5 वर्ष; राष्ट्रीय आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, लेकिन 1971 जनगणना से सीट आवंटन को राजनीतिक सहमति से स्थगित किया गया।
    • अनुच्छेद 332 के तहत सीटों का आरक्षण राज्य राजनीति में वंचित समुदायों के प्रतिनिधित्व को मजबूत करता है।
    • विधानसभा की अवधि संघीय स्थिरता को दर्शाती है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लचीलापन शासन की निरंतरता सुनिश्चित करता है।
    • 5 वर्ष पूरे होने से पहले बार-बार विघटन राजनीतिक अस्थिरता और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग को दर्शाता है।

    राज्य विधान परिषद (विदान परिषद)

    राज्य विधान परिषद (विदान परिषद) कुछ भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल का उच्च सदन है। यह एक स्थायी सदन है जिसके सदस्य परोक्ष चुनाव और नामांकन द्वारा चुने जाते हैं। इसका गठन/समाप्ति अनुच्छेद 169 के तहत और संरचना/चुनाव अनुच्छेद 171 के तहत होते हैं।

    A. विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति (अनुच्छेद 169)

    1. विधान परिषद (Vidhan Parishad) राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है, जैसा कि केंद्र में राज्यसभा।

    2. यह वैकल्पिक है – सभी राज्यों में नहीं होती।

    3. राज्य में विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति विशेष प्रक्रिया से ही संभव है।

    4. प्रक्रिया:

    (a) राज्य विधान सभा को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है – अर्थात कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई।

    (b) इस प्रस्ताव के आधार पर संसद साधारण बहुमत से कानून बनाकर परिषद का निर्माण या समाप्ति कर सकती है।

    5. अंतिम निर्णय संसद का होता है, राज्य का नहीं।

    6. वर्तमान में 6 द्विसदनीय राज्य हैं – आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।

    8. उदाहरण:

    आंध्र प्रदेश की परिषद 1985 में समाप्त की गई थी और 2007 में पुनः स्थापित की गई।

    तमिलनाडु विधानसभा ने 2021 में परिषद पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया, जो संसद की मंजूरी की प्रतीक्षा में है।

    B. विधान परिषद की संरचना (अनुच्छेद 171)

    1. इसकी संरचना समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है – स्थानीय निकाय, शिक्षक, स्नातक, विधायक और विशेषज्ञ।

    2. अधिकतम शक्ति: विधानसभा की कुल सदस्यता का 1/3 भाग।

    3. न्यूनतम शक्ति: 40 सदस्य।

    4. उदाहरण: यदि विधानसभा में 120 सदस्य हैं, तो परिषद में अधिकतम 40 सदस्य हो सकते हैं।

    5. संसद इसकी संरचना में बदलाव कर सकती है।

    C. चुनाव और नामांकन

    1. विधान परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं चुने जाते।

    2. चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है।

    2. सीटों का वितरण:

    (a) 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों (नगरपालिका, जिला परिषद, पंचायत) द्वारा चुने जाते हैं।

    (b) 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा (कम से कम 3 वर्ष पुराने)।

    (c) 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा (कम से कम 3 वर्ष का अनुभव)।

    (d) 1/3 सदस्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा (जो स्वयं MLA न हों)।

    (e) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित – साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवा, सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ।

    4. उदाहरण: महाराष्ट्र विधान परिषद में 78 सदस्य हैं – 30 स्थानीय निकायों से, 12 शिक्षक/स्नातक वर्ग से, 30 विधानसभा से और 6 नामित सदस्य।

    D. कार्यकाल और स्थायित्व

    1. विधान परिषद एक स्थायी सदन है; इसे भंग नहीं किया जा सकता।

    2. सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।

    3. प्रत्येक दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।

    4. सेवानिवृत्त सदस्य पुनः चुने या नामित किए जा सकते हैं।

    5. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्य स्वयं करते हैं।

    E. कार्य और शक्तियाँ

    1. परिषद का प्रमुख कार्य समीक्षा और सलाह देना है।

    2. साधारण विधेयक: परिषद इसे अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है (3 माह + 1 माह)।

    3. मनी बिल: परिषद इसमें संशोधन नहीं कर सकती; केवल सिफारिश दे सकती है (14 दिनों में)।

    4. वित्तीय नियंत्रण: परिषद अनुदान पर मतदान नहीं कर सकती और न ही बजट पारित कर सकती है।

    5. कार्यपालिका पर नियंत्रण: मंत्री परिषद से प्रश्न पूछ सकती है, पर सरकार को गिरा नहीं सकती।

    6. विवेचनात्मक भूमिका: विशेषज्ञों के विचारों से कानूनों को बेहतर बनाना।

    7. उदाहरण: कर्नाटक और महाराष्ट्र में शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सक्रिय योगदान परिषद में होता है।

    F. महत्व और आलोचना

    1. महत्व:

    विधान सभा पर नियंत्रण और पुनर्विचार का अवसर देता है।

    विशेषज्ञों और पेशेवरों को प्रतिनिधित्व देता है।

    विधायी स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करता है।

    2. आलोचना:

    इसे वित्तीय बोझ और राजनीतिक पुनर्वास का साधन कहा जाता है।

    कानून निर्माण में देरी कर सकता है।

    3. फिर भी, यह एक सलाहकार और सुधारात्मक मंच के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

    द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य
    राज्यविधान सभा की शक्तिविधान परिषद की शक्ति
    आंध्र प्रदेश17558
    बिहार24375
    कर्नाटक22475
    महाराष्ट्र28878
    तेलंगाना11940
    उत्तर प्रदेश403100
    विधान परिषद की संरचना (अनुच्छेद 171)
    श्रेणीसदस्यों का अंश
    स्थानीय निकाय (नगरपालिका, जिला बोर्ड)1/3
    स्नातक (3+ वर्ष का अनुभव)1/12
    शिक्षक (3+ वर्ष, माध्यमिक विद्यालय+)1/12
    विधानसभा सदस्य (गैर-MLAs)1/3
    राज्यपाल द्वारा नामांकितशेष
    तुलना: विधान सभा बनाम विधान परिषद
    मानदंडविधान सभाविधान परिषद
    स्थितिअनिवार्यवैकल्पिक
    सदस्यप्रत्यक्ष निर्वाचितपरोक्ष निर्वाचित + नामांकित
    कार्यकाल5 वर्ष6 वर्ष (हर 2 वर्ष में 1/3 सेवानिवृत्त)
    विघटनराज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता हैस्थायी सदन (भंग नहीं किया जा सकता)
    भूमिकावास्तविक शक्ति, वित्त और सरकार पर नियंत्रणसलाहकारी और पुनरीक्षण निकाय
    मनी बिलअंतिम अधिकारकेवल संशोधन की सिफारिश कर सकता है
    गठन/समाप्तिसमाप्त नहीं किया जा सकताअनुच्छेद 169 के तहत संसद द्वारा

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 169: विधान परिषद का गठन/समाप्ति।
    • अनुच्छेद 171: संरचना – विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं, न्यूनतम 40 सदस्य।
    • परिषद स्थायी है (राज्यसभा जैसी) – हर 2 वर्ष में 1/3 सेवानिवृत्त।
    • 6 राज्यों में मौजूद – उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • विदान परिषद कार्यात्मक समूहों (शिक्षक, स्नातक, विशेषज्ञ) को प्रतिनिधित्व देती है जिन्हें विधानसभा चुनावों में अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है।
    • इसकी सीमित शक्तियाँ (विशेषकर मनी बिल पर) इसे विधानसभा के अधीन बनाती हैं।
    • आलोचना: यह आर्थिक बोझ बढ़ाती है, विधेयक पारित करने में देरी करती है और अक्सर जनता द्वारा अस्वीकृत नेताओं को समायोजित करने का साधन बनती है।
    • समर्थकों का तर्क: यह कानूनों की गुणवत्ता सुधारती है और शिक्षित समूहों को प्रतिनिधित्व देती है।
    • संघीय लचीलापन: राज्य राजनीतिक/आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार परिषद का गठन या समाप्ति कर सकते हैं।

    योग्यता, अयोग्यता और सदस्यता रिक्ति – राज्य विधानमंडल

    राज्य विधान सभा (LA) और विधान परिषद (LC) के सदस्यों को विशिष्ट संवैधानिक और वैधानिक योग्यताओं को पूरा करना होता है। अयोग्यता अनुच्छेद 191 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में दी गई है। अनुच्छेद 190 के तहत इस्तीफा, अयोग्यता या लंबे समय तक अनुपस्थिति जैसे मामलों में सीट रिक्त हो सकती है।

    A. सदस्यता के लिए योग्यताएँ

    1. राज्य विधानमंडल (विधान सभा या विधान परिषद) का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को कुछ संवैधानिक और कानूनी योग्यताएँ पूरी करनी होती हैं।

    2. मूल योग्यताएँ:

    व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए।

    न्यूनतम आयु:

    विधान सभा (Vidhan Sabha): 25 वर्ष।

    विधान परिषद (Vidhan Parishad): 30 वर्ष।

    राज्य निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए।

    संसद द्वारा बनाए गए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) के तहत अन्य शर्तें पूरी करनी चाहिए।

    3. आरक्षण: अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) उम्मीदवार केवल आरक्षित क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं।

    4. उदाहरण: यदि कोई 27 वर्षीय भारतीय नागरिक मध्य प्रदेश का मतदाता है, तो वह MLA चुनाव लड़ सकता है लेकिन MLC नहीं।

    B. अयोग्यता (अनुच्छेद 191 + जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951)

    1. निम्नलिखित परिस्थितियों में व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता या सदस्यता खो सकता है:

    यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद रखता है।

    यदि सक्षम न्यायालय द्वारा मंदबुद्धि घोषित किया गया हो।

    यदि वह अदाय-ऋणी दिवालिया हो।

    यदि वह भारतीय नागरिक नहीं है या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है।

    यदि वह अपराधों में दोषी पाया गया है (जैसे भ्रष्टाचार, रिश्वत, घृणा फैलाना आदि)।

    यदि उसने चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण किया है।

    यदि उसका हितों का टकराव है (जैसे सरकारी ठेकेदार)।

    C. दल-बदल के आधार पर अयोग्यता (10वीं अनुसूची)

    1. यह 52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई थी।

    2. सदस्य अयोग्य होगा यदि:

    वह अपनी पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है ।

    पार्टी के निर्देशों (व्हिप) के विरुद्ध मतदान करता है या अनुपस्थित रहता है।

    चुनाव के बाद किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है।

    3. निर्णय करने वाला प्राधिकारी:

    विधान सभा: अध्यक्ष (Speaker)।

    विधान परिषद: सभापति (Chairman)।

    4. निर्णय अंतिम होता है, पर न्यायिक समीक्षा के अधीन।

    5. महत्वपूर्ण मामला: किहोटो होल्लोहान बनाम जाचिल्हू (1992) – सर्वोच्च न्यायालय ने कानून को वैध ठहराया पर समीक्षा की अनुमति दी।

    D. अयोग्यता पर निर्णय का प्राधिकारी (अनुच्छेद 192)

    1. अन्य अयोग्यताओं पर निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है।

    2. राज्यपाल को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से परामर्श करना अनिवार्य है।

    3. ECI की राय राज्यपाल पर बाध्यकारी होती है।

    E. सीट रिक्त होना (अनुच्छेद 190)

    1. दोहरी सदस्यता: व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता।

    यदि दोनों में चुना गया है, तो एक सीट छोड़नी होगी।

    2. दो राज्यों की सदस्यता: दो अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं का सदस्य नहीं हो सकता।

    3. इस्तीफा:

    सदस्य अध्यक्ष (LA) या सभापति (LC) को लिखित रूप में इस्तीफा दे सकता है।

    इस्तीफा स्वेच्छिक और वास्तविक होना चाहिए।

    4. अयोग्यता: अनुच्छेद 191, RPA 1951, या दल-बदल कानून के तहत।

    5. अनुपस्थिति: यदि सदस्य 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहता है, तो सीट रिक्त घोषित की जा सकती है।

    F. सीट रिक्त होने के अन्य कारण

    1. यदि चुनाव को सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जाए।

    2. यदि सदस्य को सदन से निलंबित या निष्कासित किया जाए।

    3. यदि वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर निर्वाचित हो जाए।

    4. सदस्य की मृत्यु पर।

    सदस्यता की योग्यता
    सदनन्यूनतम आयुअन्य आवश्यकताएँ
    विधान सभा (LA)25 वर्षभारतीय नागरिक + राज्य निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता
    विधान परिषद (LC)30 वर्षभारतीय नागरिक + राज्य निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता
    अयोग्यता के आधार (अनु. 191 और RPA 1951)
    आधारविवरण
    लाभ का पदसरकारी पद धारण करना (कुछ पद अपवाद)
    असOUND MINDप्राधिकृत न्यायालय द्वारा घोषित
    दिवालियापनअपरिशोधित दिवालिया
    नागरिकताभारतीय नागरिक नहीं या विदेशी नागरिकता प्राप्त की
    दोषसिद्धिन्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया (RPA 1951 अनुसार)
    भ्रष्ट आचरणचुनाव के दौरान रिश्वत, अनुचित प्रभाव
    दलबदलदसवीं अनुसूची के तहत पार्टी बदलना (स्पीकर/चेयरमैन का निर्णय)
    सीट रिक्ति (अनु. 190)
    आधारविवरण
    दोहरी सदस्यताराज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता
    दो राज्यों की सदस्यताएक से इस्तीफा देना आवश्यक; अन्यथा दोनों रिक्त
    इस्तीफास्पीकर/चेयरमैन को; स्वैच्छिक होना चाहिए
    अयोग्यतायदि अनु. 191 / RPA 1951 / दलबदल कानून के तहत अयोग्य
    अनुपस्थिति60 दिन लगातार बिना अनुमति अनुपस्थित
    चुनाव अमान्यन्यायालय द्वारा अमान्य घोषित
    निष्कासनसदन के प्रस्ताव द्वारा
    उच्च पद धारणराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनना

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • LA सदस्य – न्यूनतम आयु 25 वर्ष; LC सदस्य – न्यूनतम आयु 30 वर्ष।
    • अनु. 191: अयोग्यता के आधार।
    • अनु. 190: सीट रिक्ति (इस्तीफा, दोहरी सदस्यता, अनुपस्थिति आदि)।
    • दलबदल पर निर्णय स्पीकर/चेयरमैन लेते हैं – न्यायिक समीक्षा योग्य (किहोटो होलोहान, 1992)।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • योग्यता यह सुनिश्चित करती है कि विधानसभा और परिषद के लिए न्यूनतम आयु और प्रतिनिधित्व आवश्यकताएँ पूरी हों।
    • अयोग्यता प्रावधान विधायी अखंडता बनाए रखते हैं और हितों के टकराव को रोकते हैं।
    • दलबदल कानून (10वीं अनुसूची) स्थिरता सुनिश्चित करता है लेकिन स्पीकर की सत्ता को अक्सर पक्षपातपूर्ण माना जाता है।
    • सीट रिक्ति प्रावधान जवाबदेही बनाए रखते हैं और विधायी पद के दुरुपयोग को रोकते हैं।
    • स्पीकर के अयोग्यता संबंधी निर्णयों की न्यायिक समीक्षा नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करती है।

    सदस्यों की शपथ और विधानसभा अध्यक्ष

    अनुच्छेद 188 के तहत, राज्य विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने से पहले शपथ/प्रतिज्ञान लेता है। विधानसभा अध्यक्ष (अनुच्छेद 178) सदन के सभापति होते हैं, जिन्हें सदस्यों में से चुना जाता है। उनका कार्य सदन में अनुशासन बनाए रखना, मनी बिल प्रमाणित करना और दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता तय करना है।

    सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञान (अनुच्छेद 188)

    1. राज्य विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य अपनी सीट ग्रहण करने से पहले तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेता है।

    2. यह शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति (आमतौर पर अस्थायी अध्यक्ष / Speaker Pro Tem ) द्वारा दिलाई जाती है।

    3. शपथ लिए बिना:

    सदस्य सदन में मतदान नहीं कर सकता ।

    सदस्य को विधानमंडल के विशेषाधिकार या प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होती।

    4. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक सदस्य भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ले।

    विधान सभा के अध्यक्ष (अनुच्छेद 178)

    1. अध्यक्ष का चुनाव विधान सभा के सदस्यों में से किया जाता है।

    2. वह सदन के अध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता होते हैं।

    3. अध्यक्ष राज्यपाल और विधानसभा के बीच मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

    4. अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य संविधान तथा विधान सभा के प्रक्रिया नियमों में निर्धारित हैं।

    कार्यकाल (अनुच्छेद 179)

    1. अध्यक्ष अगली विधानसभा की पहली बैठक तक पद पर बने रहते हैं (भले ही विधानसभा भंग हो जाए)।

    2. अध्यक्ष का पद रिक्त होता है यदि:

    वह विधानसभा का सदस्य रहना बंद कर दे।

    वह उपाध्यक्ष को लिखकर इस्तीफा दे।

    उसे प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाए (कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत), जिसके लिए 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है।

    3. नया अध्यक्ष चुने जाने तक वर्तमान अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं।

    अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य

    1. सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हैं तथा अव्यवस्था की स्थिति में सदस्य को निलंबित या निष्कासित कर सकते हैं।

    2. यह प्रमाणित करते हैं कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं; उनका निर्णय अंतिम होता है।

    3. 10वीं अनुसूची (दल-बदल कानून) के अंतर्गत सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेते हैं।

    4. कोरम न होने पर बैठक स्थगित या मुल्तवी कर सकते हैं।

    5. समितियों में भूमिका: अध्यक्ष सभी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं और निम्न समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं:

    व्यवसाय सलाहकार समिति,

    नियम समिति,

    सामान्य प्रयोजन समिति।

    6. मुख्यमंत्री (Leader of the House) के अनुरोध पर गोपनीय बैठक बुला सकते हैं।

    7. मतदान में बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत (Casting Vote) देते हैं।

    8. अध्यक्ष संविधान, सदन के नियमों और परंपराओं के अंतिम व्याख्याकार होते हैं।

    9. अध्यक्ष की निष्पक्षता और निष्ठा विधानसभा के सुचारु संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

    सदस्यों की शपथ (अनुच्छेद 188)
    पहलूविवरण
    शपथ दिलाने वालाराज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति (प्रोटेम स्पीकर)
    शपथ का पाठतीसरी अनुसूची के अनुसार
    बिना शपथमतदान का अधिकार नहीं, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा नहीं
    अध्यक्ष पद की रिक्ति (अनुच्छेद 179)
    आधारविवरण
    सदस्यता समाप्तयदि अब LA के सदस्य नहीं रहे
    इस्तीफाउपाध्यक्ष को लिखकर इस्तीफा
    हटाया जानाप्रभावी बहुमत से प्रस्ताव (14 दिन पूर्व सूचना)
    कार्यकाल पूर्णअगली विधानसभा की पहली बैठक तक पद पर
    अध्यक्ष की प्रमुख शक्तियाँ
    कार्यविवरण
    अनुशासन बनाए रखनासदन में व्यवस्था सुनिश्चित करना
    मनी बिल प्रमाणित करनाअंतिम अधिकार; न्यायालय में चुनौती नहीं
    अयोग्यतादसवीं अनुसूची के तहत निर्णय (न्यायिक समीक्षा योग्य)
    कोरम से संबंधितकोरम पूरा न होने पर बैठक स्थगित/स्थगित करना
    समितियों की भूमिकाअध्यक्ष नियुक्त करते हैं, प्रमुख समितियों के पदेन अध्यक्ष
    निर्णायक मतसमान मत होने पर ही मतदान
    व्याख्यासंविधान, नियम और परंपराओं पर अंतिम व्याख्याता

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनु. 188 – राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ।
    • अनु. 178 – विधानसभा अध्यक्ष; अनु. 179 – कार्यकाल/रिक्ति।
    • मनी बिल प्रमाणन पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम।
    • दलबदल अयोग्यता पर निर्णय अध्यक्ष करते हैं (न्यायिक समीक्षा योग्य)।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • अध्यक्ष सदन की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं और सदन की गरिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
    • मनी बिल का अंतिम प्रमाणन अध्यक्ष करते हैं – न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं।
    • दलबदल कानून में अध्यक्ष की भूमिका विवादास्पद है – पक्षपातपूर्ण निर्णय का आरोप।
    • सदन के सभापति के रूप में अध्यक्ष सरकार और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखते हैं।

    उपाध्यक्ष एवं राज्य विधानमंडल के सभापति

    विधानसभा के उपाध्यक्ष (अनुच्छेद 178) सदस्यों में से चुने जाते हैं, स्पीकर की अनुपस्थिति में उनके कार्य करते हैं और विधानसभा के विघटन तक पद पर रहते हैं। विधान परिषद में सभापति और उपसभापति चुने जाते हैं, जिनकी शक्तियाँ समान होती हैं, परंतु सभापति मनी बिल का प्रमाणन नहीं कर सकते।

    विधान सभा के उपाध्यक्ष (अनुच्छेद 178–179)

    1. विधान सभा अपने सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है।

    2. उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है।

    3. चुनाव की प्रक्रिया अध्यक्ष के चुनाव जैसी ही होती है — प्रस्ताव के माध्यम से सदन में चुनाव।

    4. उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदन की अध्यक्षता करते हैं और उनके सभी कार्य करते हैं।

    5. उपाध्यक्ष समितियों के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण बहसों की अध्यक्षता करते हैं।

    उपाध्यक्ष का कार्यकाल

    1. उपाध्यक्ष विधान सभा के विघटन तक पद पर बने रहते हैं।

    2. परंतु पद रिक्त हो जाएगा यदि:

    वह सदस्य रहना बंद कर दें, या

    वह अध्यक्ष को लिखकर इस्तीफा दें, या

    उन्हें प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाए (14 दिन का पूर्व नोटिस आवश्यक)।

    3. अध्यक्ष के विपरीत, उपाध्यक्ष के लिए विधानसभा भंग होने के बाद पद पर बने रहने का कोई प्रावधान नहीं है।

    4. परंपरागत रूप से, उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल को दिया जाता है ताकि निष्पक्षता बनी रहे।

    अध्यक्षों का पैनल

    1. अध्यक्ष विधान सभा के सदस्यों में से कुछ को अध्यक्षों के पैनल में नामित करते हैं।

    2. इनमें से कोई भी सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदन की अध्यक्षता कर सकता है।

    3. यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पैनल सदस्य सभी अनुपस्थित हों, तो राज्यपाल किसी सदस्य को अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं।

    4. इस पैनल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदन का कार्य बिना बाधा जारी रहे।

    विधान परिषद के सभापति और उपसभापति (अनुच्छेद 182–183)

    1. विधान परिषद (Vidhan Parishad) अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है।

    2. इनके चुनाव, इस्तीफा और हटाए जाने की प्रक्रिया विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के समान होती है।

    3. सभापति का कार्य सदन में अनुशासन बनाए रखना , प्रक्रियात्मक निर्णय लेना , और बैठकों की अध्यक्षता करना होता है।

    4. उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में उनके कार्य करते हैं।

    5. महत्वपूर्ण अंतर: विधान परिषद के सभापति किसी विधेयक को मनी बिल घोषित नहीं कर सकते — यह अधिकार केवल विधान सभा के अध्यक्ष को है।

    6. सभापति से अपेक्षा की जाती है कि वे निष्पक्ष रहें और परिषद को एक समीक्षात्मक सदन के रूप में सुचारु रूप से चलाएँ।

    विधानसभा के उपाध्यक्ष
    पहलूविवरण
    चुनावविधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है; तिथि स्पीकर तय करते हैं
    कार्यकालविधानसभा के विघटन तक या पहले हटाए जाने/इस्तीफे तक
    हटाना14 दिन पूर्व सूचना के साथ प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव
    कार्यस्पीकर की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं; कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं
    अध्यक्षों का पैनल
    पहलूविवरण
    नामांकनस्पीकर द्वारा विधानसभा सदस्यों में से
    भूमिकास्पीकर/उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता
    यदि सभी अनुपस्थितराज्यपाल किसी सदस्य को नियुक्त करते हैं
    विधान परिषद के सभापति
    पदविवरण
    सभापतिपरिषद सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं; विधान परिषद के अध्यक्ष
    उपसभापतिसभापति की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं
    हटाना14 दिन पूर्व सूचना के साथ प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव
    विशेष टिप्पणीसभापति मनी बिल का प्रमाणन नहीं कर सकते

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • उपाध्यक्ष – अनु. 178, कार्यकाल अनु. 179 में।
    • स्पीकर विघटन के बाद भी तब तक रहते हैं जब तक नई विधानसभा मिलती है; उपाध्यक्ष नहीं।
    • स्पीकर/उपाध्यक्ष अनुपस्थित होने पर राज्यपाल सदस्य नियुक्त कर सकते हैं।
    • विधान परिषद का सभापति – मनी बिल का प्रमाणन नहीं कर सकते।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • उपाध्यक्ष, स्पीकर की अनुपस्थिति में विधान कार्य की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं।
    • स्पीकर के विपरीत, विधानसभा के विघटन पर उपाध्यक्ष का पद समाप्त हो जाता है।
    • अध्यक्षों का पैनल अतिरिक्त अध्यक्षीय सहयोग देता है, जिससे कार्यवाही सुचारू चलती है।
    • द्विसदनीय राज्यों में विधान परिषद का सभापति स्पीकर के समान कार्य करता है, लेकिन मनी बिल पर अधिकार नहीं।

    राज्य विधानमंडल के सत्र

    अनुच्छेद 174 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति देता है। विधानसभा को प्रत्येक छह महीने में कम से कम एक बार बैठक करनी चाहिए। स्थगन, स्थगन-प्रवर्तन और विघटन की प्रकृति अलग-अलग है। विघटन केवल विधानसभा पर लागू होता है, और लंबित विधेयकों पर इसके विशेष प्रभाव होते हैं।

    राज्य विधानमंडल के सत्रों की आवृत्ति और अवधि

    1. राज्य विधानमंडल सामान्यतः वर्ष में तीन बार बैठक करता है — बजट सत्र , मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र ।

    2. दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता।

    3. यह सुनिश्चित करता है कि सरकार विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहे।

    अनुच्छेद 174: राज्यपाल की शक्तियाँ

    1. सत्र बुलाना (Summoning): राज्यपाल, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं।

    2. सत्र स्थगन (Prorogation): राज्यपाल औपचारिक रूप से सत्र को समाप्त करते हैं; इससे उस सत्र का कार्य समाप्त होता है, पर विधानमंडल का कार्यकाल नहीं।

    3. विघटन (Dissolution): यह शक्ति केवल विधान सभा पर लागू होती है (विधान परिषद पर नहीं)।

    स्वतः विघटन: 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद।

    पूर्व विघटन: राज्यपाल, मंत्रिपरिषद की सलाह पर या राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में विधानसभा भंग कर सकते हैं।

    4. विघटन के बाद नई विधानसभा के लिए चुनाव कराए जाते हैं।

    स्थगन (Adjournment)

    1. स्थगन का अर्थ है सदन की बैठक को कुछ समय के लिए रोकना (घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए)।

    2. यह कार्य अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है।

    3. उसी सत्र में बाद में बैठक फिर से शुरू की जा सकती है।

    अनिश्चित काल के लिए स्थगन (Adjournment sine die)

    1. इसका अर्थ है ‘ बिना तिथि तय किए ’ — जब सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है।

    2. यह निर्णय अध्यक्ष/सभापति द्वारा लिया जाता है।

    3. बाद में, राज्यपाल औपचारिक रूप से सत्र को प्रोरोग कर सकते हैं।

    स्थगन, प्रोरोगेशन और विघटन में अंतर

    1. स्थगन: सदन की बैठक को थोड़े समय के लिए रोकना; लंबित कार्य प्रभावित नहीं होता।

    2. प्रोरोगेशन: किसी सत्र का अंत, न कि सदन का; कार्य अगली बैठक में जारी रह सकता है।

    3. विघटन: विधान सभा का कार्यकाल समाप्त कर देता है; सभी लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं।

    विधानसभा के विघटन के बाद विधेयकों की स्थिति

    समाप्त होने वाले विधेयक:

    1. वे विधेयक जो विधानसभा में लंबित हैं (चाहे वहीं से शुरू हुए हों या परिषद से भेजे गए हों)।

    2. वे विधेयक जो विधानसभा से पारित होकर परिषद में लंबित हैं।

    समाप्त न होने वाले विधेयक:

    1. वे विधेयक जो विधान परिषद में लंबित हैं और विधानसभा द्वारा पारित नहीं हुए हैं।

    2. वे विधेयक जो दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं लेकिन राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं।

    3. वे विधेयक जो राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए हैं — इन्हें नई विधानसभा में पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।

    मुख्य शब्द: सत्र, स्थगन, स्थगन-प्रवर्तन, विघटन
    शब्दअर्थकिसके द्वारा
    सत्रपहली बैठक से स्थगन-प्रवर्तन/विघटन तक की अवधिअनु. 174 के तहत राज्यपाल
    स्थगनबैठक को कुछ समय के लिए टालनासभापति
    स्थगन सिने डाईअनिश्चित काल तक स्थगनसभापति
    स्थगन-प्रवर्तनसत्र की समाप्तिराज्यपाल
    विघटनविधानसभा का अंतराज्यपाल (5 वर्ष बाद स्वचालित या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर)
    विघटन के बाद विधेयकों की स्थिति
    विधेयक का प्रकारस्थिति
    LA में लंबित (LC से आया/LA से शुरू हुआ)लुप्त
    LA से पारित पर LC में लंबितलुप्त
    केवल LC में लंबितलुप्त नहीं
    राज्यपाल/राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षालुप्त नहीं
    राज्यपाल/राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गयालुप्त नहीं

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनु. 174 – राज्यपाल की शक्ति सत्र बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की।
    • दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर: 6 माह।
    • केवल विधानसभा भंग हो सकती है, विधान परिषद नहीं।
    • अनुमोदन की प्रतीक्षा में या LC में लंबित विधेयक विघटन के बाद भी लुप्त नहीं होते।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • राज्यपाल के पास सत्र बुलाने/स्थगन-प्रवर्तन की शक्ति होती है लेकिन आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर।
    • स्थगन, स्थगन-प्रवर्तन और विघटन के बीच अंतर विधायी कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है।
    • विघटन विधेयकों की स्थिति को सीधे प्रभावित करता है – अस्थायी और स्थायी सदनों के बीच अंतर दर्शाता है।
    • जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा की अवधि 5 वर्षों तक सीमित है (आपातकाल में बढ़ाई जा सकती है)।

    राज्य विधानमंडल का कार्य – साधारण विधेयक

    राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है (यदि द्विसदनीय व्यवस्था है)। लेकिन इसके पारित होने में अंतिम शक्ति विधानसभा के पास होती है। विधान परिषद अधिकतम 4 महीने (3 माह + 1 माह) तक विधेयक को रोक सकती है, लेकिन उसे स्थायी रूप से अवरुद्ध नहीं कर सकती।

    सामान्य विधेयक – मुख्य विशेषताएँ

    1. सामान्य विधेयक वह विधेयक होता है जो वित्त या धन संबंधी विषयों (जैसे कर, उधारी या व्यय) से संबंधित नहीं होता।

    2. इसे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है – विधान सभा (LA) या विधान परिषद (LC) (यदि राज्य द्विसदनीय है)।

    3. इसे मंत्री या निजी सदस्य (जो मंत्री नहीं है) दोनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

    4. विधेयक तीन चरणों से गुजरता है:

    प्रथम वाचन: विधेयक का परिचय और प्रकाशन।

    द्वितीय वाचन: विस्तृत चर्चा, संशोधन और बहस।

    तृतीय वाचन: अंतिम चर्चा और मतदान।

    5. एक सदन द्वारा पारित होने के बाद विधेयक विचार हेतु दूसरे सदन में भेजा जाता है।

    विधान सभा (LA) और विधान परिषद (LC) की भूमिका

    मामला 1: विधेयक विधान सभा से प्रारंभ होकर विधान परिषद को भेजा गया

    जब विधान सभा किसी सामान्य विधेयक को पारित कर परिषद को भेजती है, तो परिषद के पास चार विकल्प होते हैं:

    1. बिना संशोधन पारित करना: विधेयक कानून बन जाता है।

    2. संशोधनों सहित पारित करना: विधेयक वापस विधानसभा को भेजा जाता है –

    यदि विधानसभा संशोधनों को स्वीकार करती है → विधेयक पारित।

    यदि विधानसभा संशोधनों को अस्वीकार कर मूल रूप में पुनः पारित करती है →

    परिषद चाहे तो पुनः संशोधन करे, अस्वीकार करे या लंबित रखे, पर 1 माह बाद विधेयक विधान सभा के रूप में पारित माना जाएगा।

    3. विधेयक को अस्वीकार करना: विधानसभा पुनः पारित कर सकती है; यदि परिषद फिर अस्वीकार करे या 1 माह तक कोई कार्रवाई न करे, तो विधेयक पारित माना जाएगा।

    4. विधेयक को 3 माह तक लंबित रखना: 3 माह बाद यदि विधानसभा विधेयक पुनः पारित करती है और परिषद फिर 1 माह तक कार्रवाई नहीं करती, तो विधेयक पारित माना जाएगा।

    ➡ इसलिए, परिषद केवल विलंब कर सकती है, रोक नहीं सकती।

    मामला 2: विधेयक विधान परिषद से प्रारंभ होकर विधान सभा को भेजा गया

    1. यदि विधान सभा विधेयक को अस्वीकार कर देती है → वह विधेयक समाप्त हो जाता है।

    2. इस प्रकार, सामान्य विधेयकों पर अंतिम अधिकार विधान सभा का होता है।

    निहितार्थ

    1. विधान सभा राज्य की विधान प्रक्रिया में प्रमुख और शक्तिशाली सदन है।

    2. विधान परिषद केवल समीक्षात्मक भूमिका निभाती है और किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह (3 + 1) तक विलंबित कर सकती है।

    3. राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है (जैसा कि संसद में होता है)।

    4. इस प्रक्रिया से सुनिश्चित होता है कि विधान प्रक्रिया लोकतांत्रिक रहे और अनावश्यक देरी न हो ।

    विधानसभा से आए विधेयक पर विधान परिषद के विकल्प
    विकल्पपरिणाम
    बिना संशोधन पारितविधेयक तुरंत कानून बन जाता है
    संशोधन सहित पारितLA को लौटाया जाता है → LA स्वीकारे तो पारित, अस्वीकारे तो LA का संस्करण मान्य
    विधेयक अस्वीकारयदि LA पुनः पारित करे, 1 माह बाद LA का संस्करण मान्य
    3 माह तक कोई कार्रवाई नहींयदि LA पुनः पारित करे, 1 माह बाद LA का संस्करण मान्य
    साधारण विधेयक के पारित होने की समय सीमा
    चरणअधिकतम समय विलंब
    पहली बार (LC लंबित रखे)3 माह
    दूसरी बार (LC पुनः अस्वीकार/संशोधन/अनदेखी)1 माह
    कुल अधिकतम विलंब4 माह
    तुलना: साधारण विधेयक – राज्य विधानमंडल बनाम संसद
    पहलूराज्य विधानमंडलसंसद
    अंतिम अधिकारविधानसभालोकसभा (संयुक्त बैठक में)
    विलंब संभवअधिकतम 4 माह (LC द्वारा)अनंत समय तक जब तक संयुक्त बैठक न हो
    संयुक्त बैठक प्रावधानउपलब्ध नहींअनु. 108 के तहत उपलब्ध

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है।
    • LC अधिकतम 4 माह (3+1) तक विलंब कर सकता है, पर स्थायी रोक नहीं।
    • यदि LC से शुरू होकर LA ने अस्वीकार कर दिया → विधेयक समाप्त।
    • राज्य स्तर पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है (संसद के विपरीत)।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • साधारण विधेयक की प्रक्रिया निर्वाचित विधानसभा की सर्वोच्चता दर्शाती है।
    • संसद के विपरीत, राज्यों में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है – LC की भूमिका सीमित।
    • प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि परिषद संशोधनकारी सदन बने लेकिन शासन अवरुद्ध न हो।
    • यह विधिनिर्माण संरचना में संघीय विषमता को उजागर करता है।

    राज्य विधानमंडल में धन विधेयक

    अनुच्छेद 198 के तहत धन विधेयक केवल विधान सभा में ही राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है। द्विसदनीय राज्यों में विधान परिषद की केवल अनुशंसात्मक भूमिका होती है। अंतिम शक्ति विधानसभा के पास होती है।

    मनी बिल – मुख्य विशेषताएँ (अनुच्छेद 198)

    1. मनी बिल केवल वित्तीय विषयों से संबंधित होता है – जैसे कराधान, उधारी, व्यय या राज्य की समेकित निधि से भुगतान।

    2. इसे केवल विधान सभा (LA) में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, न कि विधान परिषद में।

    3. इसे प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है।

    4. केवल मंत्री (निजी सदस्य नहीं) मनी बिल प्रस्तुत कर सकता है।

    5. मनी बिल है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार विधान सभा के अध्यक्ष का होता है।

    6. अध्यक्ष का यह निर्णय अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती ।

    7. मनी बिल के उदाहरण:

    किसी कर का आरोपण, समाप्ति या विनियमन।

    राज्य सरकार द्वारा धन उधार लेना।

    राज्य की समेकित निधि से व्यय।

    राज्य निधियों की रसीद, रखरखाव या लेखा परीक्षा।

    द्विसदनीय राज्यों में विधान परिषद (LC) की भूमिका

    1. मनी बिल के विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद, इसे विधान परिषद को भेजा जाता है।

    2. परिषद मनी बिल को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती।

    3. परिषद केवल सिफारिशें कर सकती है।

    4. परिषद को मनी बिल 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना होता है।

    5. विधानसभा के पास दो विकल्प होते हैं:

    परिषद की सिफारिशें स्वीकार करे → तो उन्हें विधेयक में शामिल किया जाता है।

    परिषद की सिफारिशें अस्वीकार करे → तो विधेयक मूल रूप में पारित माना जाता है।

    6. यदि परिषद 14 दिनों में विधेयक वापस नहीं करती, तो वह स्वतः पारित माना जाता है।

    ➡ इस प्रकार, वित्तीय मामलों में परिषद की भूमिका केवल परामर्शात्मक (advisory) होती है, बाध्यकारी नहीं।

    मनी बिल प्रक्रिया का महत्व

    1. यह वित्तीय मामलों में निर्वाचित विधानसभा की सर्वोच्चता को स्थापित करता है।

    2. यह सुनिश्चित करता है कि जनता के धन पर नियंत्रण केवल उनके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास रहे।

    3. यह विधान परिषद को वित्तीय विधेयकों को रोकने से रोकता है।

    4. यही सिद्धांत केंद्र स्तर पर भी लागू होता है, जहाँ लोक सभा को राज्य सभा पर वित्तीय मामलों में प्रधानता प्राप्त है।

    5. यह कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करता है क्योंकि सरकार विधानसभा की स्वीकृति के बिना धन खर्च या एकत्र नहीं कर सकती।

    धन विधेयक – राज्य विधानमंडल में प्रक्रिया
    चरणभूमिका
    प्रस्तुतिकेवल LA में, राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा से
    LA में पारितबहस और पारित
    LC को भेजा गयाLC केवल अनुशंसा कर सकती है
    LC से वापसी14 दिन के भीतर लौटाना आवश्यक
    अंतिम निर्णयLA अनुशंसा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है; LA का निर्णय अंतिम
    तुलना: साधारण विधेयक बनाम धन विधेयक (राज्य)
    पहलूसाधारण विधेयकधन विधेयक
    आरंभकिसी भी सदन में (द्विसदनीय राज्यों में)केवल LA में
    राज्यपाल की अनुशंसाआवश्यक नहींअनिवार्य प्रस्तुति से पूर्व
    LC की भूमिकाअधिकतम 4 माह तक रोक सकती हैकेवल अनुशंसात्मक; 14 दिन में लौटाना आवश्यक
    अंतिम अधिकारविधानसभा (विलंब के बाद)विधानसभा (पूर्ण सर्वोच्चता)
    संयुक्त बैठकनहीं हैनहीं है

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनु. 198 – राज्य विधानमंडल में धन विधेयक।
    • केवल LA में राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है।
    • LC धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती; केवल अनुशंसा कर सकती है।
    • 14 दिन में लौटाना आवश्यक – अन्यथा LA के रूप में पारित माना जाएगा।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • धन विधेयक प्रावधान से प्रत्यक्ष निर्वाचित विधानसभा की वित्तीय सर्वोच्चता सुनिश्चित होती है।
    • विधान परिषद के पास वित्तीय कानून निर्माण में वास्तविक शक्ति नहीं – केवल सलाहकार भूमिका।
    • यह संसद की व्यवस्था के समान है जहाँ लोकसभा को वित्तीय मामलों में सर्वोच्चता है।
    • यह कार्यपालिका की जनता के प्रतिनिधियों के प्रति लोकतांत्रिक जवाबदेही को सुदृढ़ करता है।

    विधान सभा और विधान परिषद की शक्तियों की तुलना

    विधान सभा (विदान सभा) के पास विधान परिषद (विदान परिषद) से अधिक शक्तियाँ होती हैं, विशेषकर वित्तीय और कार्यपालिका नियंत्रण में। परिषद मुख्यतः सीमित शक्तियों वाला एक संशोधन निकाय है।

    विधान सभा और विधान परिषद की शक्तियों की तुलना

    A. भारतीय राज्यों में विधान परिषद की भूमिका: एक आलोचनात्मक विश्लेषण

    पृष्ठभूमि

    भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों के अपने-अपने विधानमंडल हैं।

    कुछ राज्यों में केवल एक सदन होता है ( विधान सभा – एकसदनीय व्यवस्था), जबकि कुछ राज्यों में दो सदन होते हैं – विधान सभा (निचला सदन) और विधान परिषद (ऊपरी सदन) ।

    विधान परिषद राज्य में वही भूमिका निभाती है जो संसद में राज्यसभा निभाती है।

    दो सदनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून सोच-समझकर बनाए जाएँ और जल्दबाज़ी में पारित न हों। हालांकि, इसकी उपयोगिता पर समय-समय पर बहस होती रही है।

    महत्व (Significance)

    1. संशोधन सदन के रूप में भूमिका: विधान परिषद विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों की दोबारा समीक्षा करती है, जिससे जल्दबाज़ी या त्रुटिपूर्ण कानून बनने से बचा जा सके।

    2. विशेषज्ञों के लिए मंच: साहित्य, शिक्षा, कला, विज्ञान या सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो सीधे चुनाव नहीं लड़ सकते, उन्हें परिषद में स्थान मिलता है ताकि वे अपने अनुभव से कानून-निर्माण में योगदान दे सकें।

    3. विविध प्रतिनिधित्व: परिषद में शिक्षक, स्नातक, स्थानीय निकाय आदि से सदस्य चुने जाते हैं जिससे समाज के अलग-अलग वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होती है।

    4. संतुलित निर्णय प्रक्रिया: परिषद राजनीतिक दबाव से अपेक्षाकृत मुक्त होती है, इसलिए यह नीतियों पर तार्किक और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है।

    5. जाँच और संतुलन की मजबूती: यह सुनिश्चित करती है कि विधानसभा अपने बहुमत का दुरुपयोग न करे। इस प्रकार यह लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन की भावना को मजबूत करती है।

    6. शासन में निरंतरता: चूँकि परिषद एक स्थायी सदन है और इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए यह शासन की निरंतरता बनाए रखती है, भले ही विधानसभा भंग हो जाए।

    आलोचनाएँ (Criticisms)

    1. अप्रभावी भूमिका: व्यावहारिक रूप से कई बार परिषद की चर्चाएँ निर्णयों पर प्रभाव नहीं डालतीं। कई बार यह केवल औपचारिक संस्था बनकर रह जाती है।

    2. राजनीतिक नियुक्तियाँ: नामांकन अक्सर दलगत या राजनीतिक हितों के आधार पर होते हैं, जिससे इसकी साख घटती है।

    3. सीमित शक्तियाँ: परिषद धन विधेयकों पर केवल सुझाव दे सकती है और सरकार गिराने या बनाने का कोई अधिकार नहीं रखती।

    4. कार्य का दोहराव: विधानसभा में चर्चा किए गए विषय परिषद में दोबारा दोहराए जाते हैं, जिससे विधायी प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है।

    5. सीमित प्रतिनिधित्व: परोक्ष चुनावों के कारण केवल कुछ शिक्षित या उच्च वर्ग ही प्रतिनिधित्व पा पाते हैं, जिससे आम जनता की भागीदारी कम हो जाती है।

    6. राजनीतिक शरणस्थल: कई बार पराजित या सेवानिवृत्त नेताओं को परिषद में भेज दिया जाता है, जिससे यह ‘राजनीतिक विश्रामगृह’ जैसा रूप ले लेती है।

    7. आर्थिक बोझ: परिषद के संचालन पर सरकारी धन खर्च होता है, जिससे इसे ‘अप्रभावी और खर्चीली संस्था’ के रूप में आलोचना झेलनी पड़ती है।

    समकालीन बहसें (Contemporary Debates)

    1. समाप्ति की माँग: तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने परिषदों को समाप्त करने की माँग की है, यह कहते हुए कि वे संसाधनों की बर्बादी हैं और शासन की गति धीमी करती हैं।

    2. सुधार के पक्ष में तर्क: समर्थक कहते हैं कि परिषदों को समाप्त नहीं बल्कि सुधारना चाहिए ताकि वे अधिक प्रतिनिधिक और प्रभावी बन सकें।

    3. सुधार के सुझाव: नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ाना, परिषद की समीक्षा शक्तियाँ सशक्त करना और विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।

    4. संघीय संतुलन का उदाहरण: बड़े राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना) में द्विसदनीय व्यवस्था से अधिक विचार-विमर्श और संतुलित नीति निर्माण संभव होता है।

    लोकतंत्र में महत्व

    अपनी कमियों के बावजूद, विधान परिषदें भारत के लोकतंत्र में विचार, विविधता और स्थायित्व की भावना को मजबूत करती हैं।

    इसलिए चर्चा का केंद्र यह होना चाहिए कि इन्हें कैसे सुधारकर अधिक उपयोगी और प्रतिनिधिक बनाया जाए, न कि इन्हें समाप्त किया जाए।

    विधान सभा और विधान परिषद की शक्तियों की तुलना
    आयामप्रावधान
    विधान सभा की अधिक शक्तियाँविधान परिषद की स्थापना/उन्मूलन की प्रक्रिया LA के प्रस्ताव से शुरू होती है। धन विधेयक LC में प्रस्तुत नहीं हो सकता और वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। LC अनुदान की माँग पर मतदान नहीं कर सकती। साधारण विधेयकों पर असहमति की स्थिति में LA की शक्ति सर्वोपरि। LC के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं। केवल LA के सदस्य राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। केवल LA में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।
    विधान सभा और विधान परिषद की समान शक्तियाँसाधारण विधेयकों की प्रस्तुति और पारित करना (लेकिन असहमति की स्थिति में LA की शक्ति सर्वोपरि)। राज्यपाल के अध्यादेशों की स्वीकृति। राज्य वित्त आयोग, SPSC, CAG आदि की रिपोर्टों पर विचार।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 169 – विधान परिषद की स्थापना/उन्मूलन।
    • वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है।
    • धन विधेयक LC में प्रस्तुत नहीं हो सकता – केवल परामर्श की भूमिका।
    • अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • विधानसभा वास्तविक शक्ति का केंद्र है – वित्त, कार्यपालिका की जवाबदेही और कानून निर्माण।
    • विधान परिषद संशोधन सदन के रूप में कार्य करती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से कमजोर शक्तियाँ हैं।
    • बहस जारी है कि विधान परिषद मूल्य जोड़ती है या केवल विधानसभा का कार्य दोहराती है।
    • सुधार सुझाए गए: पेशेवरों का बेहतर प्रतिनिधित्व, राजनीतिक पुनर्वास केंद्र के रूप में दुरुपयोग पर रोक।

    अधीनस्थ न्यायपालिका – पारिवारिक न्यायालय

    पारिवारिक न्यायालय अधीनस्थ न्यायपालिका का हिस्सा हैं, जिनकी स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत विवाह, परिवार और संबंधित मामलों से जुड़े विवादों में सुलह को बढ़ावा देने और त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए की गई है। ये न्यायालय नियमित दीवानी अदालतों के विपरीत, विवादों को हल करने के लिए कम औपचारिक और अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हैं।

    A. कानूनी आधार और उद्देश्य

    1. संवैधानिक दर्जा: परिवार न्यायालय अधीनस्थ न्यायपालिका (अनुच्छेद 233–237) के अंतर्गत आते हैं और इनकी स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत की गई है।

    2. जनादेश: प्राथमिक उद्देश्य विवाह और पारिवारिक मामलों से जुड़े विवादों में सुलह को बढ़ावा देना और त्वरित निपटान सुनिश्चित करना है।

    3. फोकस: ये न्यायालय विवादों को हल करने के लिए कम कठोर और अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिसमें सुलह और मध्यस्थता को प्राथमिकता दी जाती है।

    4. राज्य सरकारों को ऐसे प्रत्येक शहर या कस्बे में एक परिवार न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य है जहाँ की जनसंख्या दस लाख (एक मिलियन) से अधिक हो।

    B. क्षेत्राधिकार और प्रक्रियाएँ

    1. क्षेत्राधिकार: परिवार न्यायालय निम्नलिखित से संबंधित मामलों पर विचार करते हैं:

    वैवाहिक राहत: विवाह की अमान्यता, न्यायिक पृथक्करण, तलाक और वैवाहिक अधिकारों की बहाली।

    संपत्ति: पार्टियों की संपत्ति का निर्धारण।

    संरक्षकता: नाबालिग की संरक्षकता की घोषणा।

    भरण-पोषण: पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश।

    2. विशेषताएँ:

    कानूनी प्रतिनिधित्व: पार्टियों को आमतौर पर वकील नियुक्त करने का अधिकार नहीं होता है। न्यायालय सुलह की सुविधा के लिए सीधे संचार को प्रोत्साहित करता है।

    प्रक्रियाएँ: न्यायालय दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC) या भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा सख्ती से बाध्य नहीं हैं, जो साक्ष्य एकत्र करने में लचीलेपन की अनुमति देता है।

    परामर्श: न्यायालय विवादों को परिवार के सर्वोत्तम हित में हल करने में न्यायाधीश की सहायता के लिए परामर्शदाताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कल्याण विशेषज्ञों की उपस्थिति अनिवार्य करते हैं।

    C. महत्व

    1. मानवीय दृष्टिकोण: परिवार न्यायालय सुनिश्चित करते हैं कि पारिवारिक विवादों को संवेदनशीलता और मनोवैज्ञानिक देखभाल के साथ संभाला जाए, जो महिलाओं और बच्चों के कल्याण पर केंद्रित है (अनुच्छेद 15(3))।

    2. त्वरित न्याय: सुलह और सरल प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देकर, वे विवाद समाधान में लगने वाले समय को कम करते हैं।

    3. लैंगिक न्याय: वे भरण-पोषण, तलाक और संपत्ति के संबंध में महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखते हैं, जो लैंगिक न्याय में योगदान देता है।

    पारिवारिक न्यायालय प्रमुख तथ्य
    पहलूविवरण
    स्थापना अधिनियमपरिवार न्यायालय अधिनियम, 1984
    क्षेत्राधिकारवैवाहिक विवाद, भरण-पोषण, संरक्षकता, संपत्ति
    प्राथमिक लक्ष्यसुलह और त्वरित निपटान (मध्यस्थता)
    जनादेश1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थापना
    प्रक्रियात्मक नियमCPC/साक्ष्य अधिनियम से सख्ती से बाध्य नहीं
    विशेषतापरामर्शदाताओं/सामाजिक कार्यकर्ताओं की अनिवार्य उपस्थिति

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • परिवार न्यायालय परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत स्थापित (संवैधानिक निकाय नहीं)।
    • 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अनिवार्य।
    • प्राथमिक फोकस सुलह और मध्यस्थता पर है।
    • प्रक्रिया में परामर्श अनिवार्य है।
    • वैवाहिक राहत, भरण-पोषण और संरक्षकता से संबंधित है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • परिवार न्यायालय कठोर कानूनी प्रक्रियाओं से दूर जाकर, पारिवारिक विवादों के लिए न्याय प्रणाली को मानवीय बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम हैं।
    • वे विवाद समाधान के पसंदीदा तरीके के रूप में सुलह (मध्यस्थता) को बढ़ावा देते हैं, जो पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
    • परामर्शदाताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक निर्णय मानवीय और मनोवैज्ञानिक विचारों से निर्देशित हों।
    • प्रक्रिया में लचीलापन न्यायिक देरी और दीवानी अदालतों में भीड़भाड़ को कम करने में मदद करता है।
    • चुनौतियों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और न्यायाधीशों तथा परामर्शदाताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता शामिल है।

    भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन: सभी अध्याय

    1. संविधान का निर्माण
    2. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
    3. प्रस्तावना
    4. राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विकास
    5. नागरिकता
    6. मौलिक अधिकार
    7. राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)
    8. संविधान संशोधन एवं मूल ढाँचा
    9. संसदीय शासन प्रणाली
    10. संघीय कार्यपालिका
    11. राज्य कार्यपालिका
    12. राज्य विधानमंडल
    13. केंद्र-राज्य संबंध
    14. अंतर्राज्यीय संबंध
    15. आपातकालीन प्रावधान
    16. सर्वोच्च न्यायालय
    17. उच्च न्यायालय
    18. स्थानीय शासन
    19. संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र

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