भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन · UPSC नोट्स (हिंदी में)
संविधान का निर्माण — भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन नोट्स
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 18 विषय.
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1773 का विनियामक अधिनियम
1773 का विनियामक अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद का पहला महत्वपूर्ण कदम था। इसका उद्देश्य प्रशासन में सुधार करना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और बंगाल में केंद्रीकृत सत्ता स्थापित करना था। इसी अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर-जनरल ऑफ बंगाल बने।
A. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
1765: बक्सर के युद्ध (1764) के बाद भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप की शुरुआत हुई।
ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी (राजस्व वसूली) के अधिकार मिले, जिससे द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई — कंपनी राजस्व वसूलती थी, लेकिन प्रशासन नवाब के अधीन था।
1769: बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। ब्रिटिश प्रशासन ने इस संकट में भी कर वसूली जारी रखी, जिससे उनकी लालच और अक्षमता उजागर हुई।
1770: फोर्ट विलियम (कलकत्ता) में सर्वोच्च परिषद (Supreme Council) की स्थापना की गई, जो ब्रिटिश शासन को परामर्श देती थी।
1772: वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने और उन्होंने द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी, जिससे राजस्व और प्रशासन दोनों कंपनी के अधीन आ गए।
इस अवधि में भारतीयों की राय की पूरी तरह अनदेखी की गई और ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी नीतियाँ जबरदस्ती थोप दीं।
B. अधिनियम की पृष्ठभूमि
1773 का विनियमन अधिनियम (Regulating Act) ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया।
1. आर्थिक संकट: 1768 से कंपनी गहरे आर्थिक संकट में थी। युद्ध, भ्रष्टाचार और अपव्यय के कारण कंपनी को ब्रिटिश सरकार से ऋण माँगना पड़ा।
2. किसानों की दुर्दशा: द्वैध शासन प्रणाली में किसानों पर भारी कर लगाया गया और अकाल के समय भी उनसे वसूली की गई।
3. भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद: कंपनी के अधिकारी रिश्वत, निजी व्यापार और पक्षपात में लिप्त थे।
4. सैन्य कमजोरी: प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध (1767–1769) में हैदर अली से हार के कारण कंपनी की सैन्य कमजोरी उजागर हुई।
5. ब्रिटिश सरकार की चिंता: ब्रिटिश संसद ने समझा कि भारत की बड़ी आबादी पर शासन करने वाली कंपनी को नियंत्रित करना आवश्यक है।
C. अधिनियम की प्रमुख प्रावधान
1. बंगाल के गवर्नर को ‘गवर्नर-जनरल ऑफ बंगाल’ बनाया गया ताकि प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत किया जा सके।
2. वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर-जनरल बने (1773–1785)।
3. गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई। निर्णय बहुमत से लिए जाते थे और गवर्नर-जनरल के पास वीटो शक्ति नहीं थी।
4. बंबई और मद्रास के गवर्नरों को गवर्नर-जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया, जिससे केंद्रीकृत प्रशासन की नींव पड़ी।
5. 1774 में फोर्ट विलियम (कलकत्ता) में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे।
6. न्यायालय की शक्तियाँ केवल ब्रिटिश प्रजाजनों तक सीमित थीं, भारतीयों पर इसका अधिकार नहीं था, जिससे भविष्य में विवाद उत्पन्न हुए।
7. कंपनी अधिकारियों को निजी व्यापार करने और रिश्वत लेने से रोका गया।
8. कंपनी के निदेशक मंडल (Court of Directors) को अपने निर्णयों और नीतियों की रिपोर्ट नियमित रूप से ब्रिटिश सरकार को भेजनी अनिवार्य की गई।
D. अधिनियम का महत्व
1. यह पहला अवसर था जब ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में सीधे हस्तक्षेप किया।
2. इससे भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी गई, जहाँ गवर्नर-जनरल को सर्वोच्च अधिकार मिला।
3. भारत के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण की शुरुआत हुई।
4. कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को आधिकारिक मान्यता मिली।
E. अधिनियम की समस्याएँ
1. गवर्नर-जनरल के पास वीटो शक्ति नहीं थी, जिससे परिषद में बार-बार मतभेद हुए।
2. सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ अस्पष्ट थीं, जिससे परिषद और न्यायालय के बीच संघर्ष हुआ।
3. गवर्नर-जनरल की गतिविधियों की समीक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।
4. अधिनियम कंपनी अधिकारियों में फैले भ्रष्टाचार और कदाचार को रोकने में विफल रहा।
| पहलू | बंगाल का गवर्नर | बंगाल का गवर्नर-जनरल |
|---|---|---|
| भूमिका व जिम्मेदारी | बंगाल प्रेसीडेंसी का प्रशासन | संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर अधिकार (बंगाल सहित) |
| अधिकार | केवल बंगाल प्रेसीडेंसी तक सीमित | सभी ब्रिटिश क्षेत्रों तक विस्तारित |
| नियुक्ति | ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा | ब्रिटिश क्राउन द्वारा |
| काल | 17वीं सदी की शुरुआत – 1773 | 1773 से आगे (1833 में भारत का गवर्नर-जनरल) |
| उदाहरण | रॉबर्ट क्लाइव | वॉरेन हेस्टिंग्स |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 1773 – पहली बार ब्रिटिश संसद ने भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप किया।
- बंगाल का गवर्नर → बंगाल का गवर्नर-जनरल (पहले: वॉरेन हेस्टिंग्स)।
- कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय – केवल ब्रिटिश प्रजाजनों के लिए, भारतीयों पर नहीं।
- कंपनी अधिकारियों को निजी व्यापार और रिश्वत से रोका गया।
- केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी गई।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- 1773 का विनियामक अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का पहला संसदीय उपाय था।
- भ्रष्टाचार रोकने और केंद्रीकृत सत्ता स्थापित करने का उद्देश्य था, पर संरचनात्मक खामियाँ रहीं।
- इस अधिनियम ने भारत के मामलों में ब्रिटिश संसद की भागीदारी की शुरुआत की।
- गवर्नर-जनरल का पद स्थापित कर भविष्य के केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी।
- कमियों के बावजूद, यह उपनिवेशीय भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत थी।
क्या आप जानते हैं?
- 1773 का विनियामक अधिनियम भारत में ब्रिटिश केंद्रीकृत प्रशासन की नींव माना जाता है।
- पहली बार ब्रिटिश संसद ने सीधे भारत के मामलों में हस्तक्षेप किया।
- भ्रष्टाचार रोकने का उद्देश्य था लेकिन इसमें विफल रहा।
- गवर्नर-जनरल की पदवी आगे चलकर भारत के वायसराय में बदल गई।
1781 का संशोधन अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम और 1786 का अधिनियम
1781 का संशोधन अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम और 1786 का अधिनियम – इन तीनों को 1773 के विनियामक अधिनियम की खामियों को दूर करने, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ाने और गवर्नर-जनरल को अधिक शक्तियाँ देने के लिए पारित किया गया। इन्होंने भारत में ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता की नींव रखी।
A. 1781 का संशोधन अधिनियम (सेटलमेंट अधिनियम, 1781)
पृष्ठभूमि
1773 के विनियामक अधिनियम में कई खामियाँ थीं, जिसके कारण कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बार-बार टकराव हुआ।
इन विवादों को दूर करने और दोनों के अधिकार स्पष्ट करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया।
प्रावधान
1. सर्वोच्च न्यायालय को गवर्नर-जनरल, उनकी परिषद और कंपनी अधिकारियों के आधिकारिक कार्यों में हस्तक्षेप करने से बाहर रखा गया।
2. सर्वोच्च न्यायालय को राजस्व मामलों में हस्तक्षेप करने से रोका गया ; ये मामले गवर्नर-जनरल और परिषद के अधीन रहे।
3. प्रांतीय न्यायालयों से की गई अपीलें अब सर्वोच्च न्यायालय को नहीं, बल्कि गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल को भेजी जाती थीं।
4. गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के लिए नियम और विनियम बनाने का अधिकार दिया गया।
5. सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कलकत्ता के सभी निवासियों तक बढ़ाया गया , जिसमें भारतीय भी शामिल थे।
6. हिंदुओं के मामलों का निर्णय हिंदू कानून से और मुसलमानों के मामलों का निर्णय इस्लामी (मोहम्मदान) कानून से किया गया।
महत्व
इस अधिनियम से सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल के बीच टकराव कम हुआ और उनके अधिकार स्पष्ट हुए।
यह भारत में न्यायिक प्रणाली को व्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
B. 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम
पृष्ठभूमि
1773 के विनियामक अधिनियम से प्रशासनिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया।
ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी भी भारी शक्ति थी, लेकिन उसने राजनीतिक मामलों में कई गलतियाँ कीं, जिससे ब्रिटिश संसद चिंतित हो गई।
इस अधिनियम का उद्देश्य था – कंपनी की राजनीतिक शक्तियों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाना और व्यावसायिक कार्यों को अलग रखना।
प्रावधान
1. द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई:
नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) – ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करता था और राजनीतिक मामलों को संभालता था।
निदेशक मंडल (Court of Directors) – कंपनी का प्रतिनिधित्व करता था और व्यापारिक मामलों को देखता था।
2. गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद को 4 से घटाकर 3 सदस्य किया गया, जिसमें एक क्राउन सेना का कमांडर-इन-चीफ शामिल था।
3. भारत और ब्रिटेन के सभी सिविल और सैन्य अधिकारियों के लिए दो महीने के भीतर अपनी संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य किया गया ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लग सके।
4. कंपनी की राजनीतिक और व्यावसायिक गतिविधियों को अलग कर दिया गया।
5. कंपनी के अधीन क्षेत्रों को अब ‘भारत में ब्रिटिश संपत्तियाँ (British Possessions in India)’ कहा गया।
6. ब्रिटिश सरकार को भारत के नागरिक और सैन्य प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण मिला।
7. हालांकि, कंपनी को व्यापार और वाणिज्य पर एकाधिकार बनाए रखने की अनुमति दी गई।
8. गवर्नर-जनरल को ‘कास्टिंग वोट’ का अधिकार दिया गया ताकि वह परिषद के बराबरी के मत होने पर निर्णय ले सके।
कमियाँ
1. कंपनी और ब्रिटिश सरकार की शक्तियों के बीच अभी भी अस्पष्टता रही।
2. नियंत्रण बोर्ड और क्राउन की जिम्मेदारियों की सीमाएँ स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थीं।
3. गवर्नर-जनरल को कंपनी और ब्रिटिश सरकार – दोनों के प्रति जवाबदेह रहना पड़ा, जिससे भ्रम की स्थिति बनी।
महत्व
1. इस अधिनियम से भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ।
2. इससे इंग्लैंड में ‘द्वैध शासन प्रणाली’ की शुरुआत हुई — जहाँ कंपनी और क्राउन दोनों भारत के मामलों में साझेदार बने।
3. इसने गवर्नर-जनरल की शक्ति को मजबूत किया और भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
C. 1786 का अधिनियम
पृष्ठभूमि
जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर-जनरल बनाया गया, तो उन्होंने कुछ विशेष शर्तें रखीं। इन्हें पूरा करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1786 का अधिनियम पारित किया।
प्रावधान
1. गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ की शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित की गईं, जिससे कॉर्नवालिस को नागरिक और सैन्य दोनों मामलों का पूर्ण अधिकार मिला।
2. लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया।
महत्व
1. इस अधिनियम से गवर्नर-जनरल की स्थिति अत्यंत शक्तिशाली हो गई।
2. प्रशासनिक कार्यों में अनुशासन और दक्षता आई क्योंकि अब एक ही व्यक्ति सर्वोच्च अधिकारी बन गया।
| अधिनियम | मुख्य प्रावधान |
|---|---|
| 1781 का संशोधन अधिनियम | सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार सीमित, राजस्व मामले बाहर, हिंदुओं पर हिंदू कानून, मुसलमानों पर इस्लामी कानून लागू। |
| 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम | द्वैध शासन: नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल; राजनीतिक नियंत्रण क्राउन के पास, व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के पास। |
| 1786 का अधिनियम | गवर्नर-जनरल को कमांडर-इन-चीफ की शक्ति; कॉर्नवालिस को परिषद के निर्णय नकारने का अधिकार। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 1781 – सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार सीमित; हिंदू पर हिंदू कानून, मुसलमानों पर इस्लामी कानून।
- 1784 – पिट्स इंडिया अधिनियम → द्वैध शासन: नियंत्रण बोर्ड (राजनीतिक), निदेशक मंडल (व्यापारिक)।
- 1786 – कॉर्नवालिस को गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ दोनों की शक्ति मिली; परिषद को नकारने का अधिकार।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- 1781 का संशोधन अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल के बीच टकराव को कम करता है।
- 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रभाव बढ़ाया।
- 1786 का अधिनियम गवर्नर-जनरल को असाधारण शक्तियाँ देता है, जिसमें नागरिक और सैन्य दोनों शक्तियाँ शामिल थीं।
- इन अधिनियमों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद के बढ़ते वर्चस्व को दर्शाया।
- इन्होंने भारत में सत्ता के केंद्रीकरण और ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता की नींव रखी।
क्या आप जानते हैं?
- 1781 का संशोधन अधिनियम ‘सेटलमेंट अधिनियम, 1781’ भी कहलाता है।
- 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम ने भारत को आधिकारिक रूप से ‘ब्रिटिश अधिकार में भारत’ कहा।
- 1786 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ दोनों बने, जिससे सत्ता केंद्रीकृत हो गई।
1793, 1813 और 1833 के चार्टर अधिनियम
1793, 1813 और 1833 के चार्टर अधिनियमों ने ब्रिटिश भारत के संवैधानिक और प्रशासनिक विकास को आकार दिया। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेषाधिकारों का नवीनीकरण किया, उसके व्यापारिक एकाधिकार को धीरे-धीरे सीमित किया, क्राउन की सर्वोच्चता स्थापित की, प्रशासन को केंद्रीकृत किया, शिक्षा को प्रोत्साहित किया और कानूनों के संहिताकरण की नींव रखी।
1793 का चार्टर अधिनियम
पृष्ठभूमि
1793 का चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत करने के लिए पारित किया गया।
इस अधिनियम ने कॉर्नवालिस सुधारों के बाद ब्रिटिश नियंत्रण को सुदृढ़ किया।
इसका उद्देश्य गवर्नर-जनरल के अधीन प्रशासन को केंद्रीकृत करना था।
प्रावधान
1. गवर्नर-जनरल की विशेष शक्तियाँ सभी भविष्य के गवर्नर-जनरल और गवर्नरों को विस्तारित की गईं।
2. गवर्नर-जनरल को बंबई और मद्रास पर व्यापक अधिकार दिए गए।
3. गवर्नर-जनरल, गवर्नरों और कमांडर-इन-चीफ की नियुक्ति के लिए क्राउन की स्वीकृति आवश्यक की गई।
4. कंपनी को अपने अधिकारियों और नियंत्रण बोर्ड के वेतन का खर्च भारतीय राजस्व से वहन करना पड़ा।
5. राजस्व और न्यायिक कार्यों का पृथक्करण किया गया।
6. गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल द्वारा बनाए गए कानून तब तक वैध माने गए जब तक क्राउन दो वर्षों में उन्हें अस्वीकार न करे।
7. न्यायाधीशों को राजस्व या प्रशासनिक पद रखने से रोका गया।
महत्व
1. गवर्नर-जनरल की सत्ता में केंद्रीकरण बढ़ा।
2. अधीनस्थ प्रेसीडेंसी की स्वायत्तता कम हुई।
3. राजस्व और न्यायिक कार्यों के स्पष्ट विभाजन से प्रशासनिक स्पष्टता आई।
1813 का चार्टर अधिनियम
पृष्ठभूमि
नेपोलियन की कॉन्टिनेंटल प्रणाली के कारण ब्रिटिश व्यापारी एशियाई बाजारों में प्रवेश चाहते थे।
कंपनी की फिजूलखर्ची और संसाधनों के शोषण पर आलोचना बढ़ी।
ब्रिटिश संसद में मिशनरी गतिविधियों और भारतीय शिक्षा पर बहस हुई।
प्रावधान
1. कंपनी का एकाधिकार समाप्त (चाय और चीन व्यापार को छोड़कर)।
2. ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता को मान्यता दी गई।
3. मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार और शिक्षा की अनुमति दी गई।
4. स्थानीय सरकारों को कर लगाने और वसूलने का अधिकार मिला।
5. भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये वार्षिक प्रावधान किया गया।
6. कंपनी की आय-व्यय संसद के नियंत्रण में लाई गई।
7. अदालतों का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया, जिससे क्राउन की निगरानी स्पष्ट हुई।
महत्व
1. भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी पहली बार राज्य ने स्वीकार की।
2. मिशनरी गतिविधियों को कानूनी मान्यता मिली।
3. कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होने लगा।
4. भारत वैश्विक ब्रिटिश साम्राज्य से अधिक जुड़ गया।
1833 का चार्टर अधिनियम (सेंट हेलेना अधिनियम)
पृष्ठभूमि
1833 का चार्टर अधिनियम कंपनी का चार्टर 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत करता है लेकिन उसकी भूमिका को पूरी तरह बदल देता है।
यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के कंपनी पर पूर्ण वर्चस्व का प्रतीक था।
प्रावधान
1. कंपनी को केवल प्रशासनिक संस्था बनाया गया, व्यापारिक कार्य समाप्त किए गए।
2. कंपनी के क्षेत्रों को क्राउन की ओर से ट्रस्ट के रूप में माना गया।
3. बंगाल के गवर्नर-जनरल को अब भारत का गवर्नर-जनरल कहा गया।
लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर-जनरल बने।
4. प्रशासन में पूर्ण केंद्रीकरण : बंबई और मद्रास की विधायी शक्तियाँ समाप्त।
5. विधायी शक्तियाँ केवल गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल को दी गईं।
6. लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन हुआ।
7. सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का विचार प्रस्तुत किया गया (पूरी तरह 1853 में लागू हुआ)।
8. ब्रिटिश नागरिकों को भारत में बसने और संपत्ति खरीदने की अनुमति मिली।
9. दास प्रथा उन्मूलन पर चर्चा हुई (1843 में पूर्ण रूप से समाप्त)।
10. सेंट हेलेना द्वीप का प्रशासन क्राउन को स्थानांतरित किया गया।
महत्व
1. भारतीय प्रशासन में केंद्रीकरण का चरम देखा गया।
2. भारत में कानूनों के संहिताकरण की शुरुआत हुई।
3. भारतीय दंड संहिता (1837–1860) का आधार इसी अधिनियम में निहित है।
4. पूरे ब्रिटिश भारत में समान प्रशासनिक ढांचा स्थापित हुआ।
5. कंपनी अब क्राउन की ट्रस्टी बनी, स्वतंत्र शक्ति नहीं रही।
| अधिनियम | पृष्ठभूमि | मुख्य प्रावधान | महत्व |
|---|---|---|---|
| 1793 का चार्टर अधिनियम | कंपनी चार्टर 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत; एकाधिकार जारी। | गवर्नर-जनरल की शक्ति विस्तारित; राजस्व व न्यायिक कार्य अलग; नियुक्तियों पर क्राउन की स्वीकृति। | केंद्रीय सत्ता मजबूत; प्रेसीडेंसी की स्वायत्तता कम। |
| 1813 का चार्टर अधिनियम | व्यापारियों का दबाव; कंपनी की फिजूलखर्ची की आलोचना। | एकाधिकार समाप्त (चाय व चीन को छोड़कर); क्राउन की सर्वोच्चता; मिशनरियों की अनुमति; शिक्षा के लिए 1 लाख रु। | शिक्षा के लिए राज्य जिम्मेदार; व्यापार खोला गया; मिशनरी गतिविधियाँ कानूनी। |
| 1833 का चार्टर अधिनियम | कंपनी केवल प्रशासनिक बनी; संसद का वर्चस्व। | भारत का गवर्नर-जनरल; पूर्ण केंद्रीकरण; मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग; ब्रिटिश नागरिकों को बसने की अनुमति। | केंद्रीकरण चरम पर; कानून संहिताकरण की शुरुआत; कंपनी क्राउन की ट्रस्टी बनी। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 1793 – कंपनी का एकाधिकार बढ़ा; गवर्नर-जनरल की शक्ति प्रेसीडेंसी पर; राजस्व व न्यायिक कार्य अलग।
- 1813 – एकाधिकार समाप्त (चाय/चीन को छोड़कर); शिक्षा के लिए 1 लाख रु; मिशनरियों को अनुमति।
- 1833 – भारत का गवर्नर-जनरल बना; मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग; कंपनी केवल प्रशासनिक।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- चार्टर अधिनियमों ने कंपनी की स्वायत्तता को धीरे-धीरे खत्म कर क्राउन की सत्ता को बढ़ाया।
- 1793 ने सत्ता का केंद्रीकरण किया और न्यायिक-प्रशासनिक विभाजन स्पष्ट किया।
- 1813 ने भारतीय व्यापार खोला, शिक्षा के लिए राज्य सहायता शुरू की और मिशनरी गतिविधियों को कानूनी बनाया।
- 1833 अधिनियम ने कंपनी को प्रशासनिक संस्था में बदल दिया, भारत का गवर्नर-जनरल बनाया और कानूनों का संहिताकरण शुरू किया।
- ये अधिनियम भारत को ब्रिटिश साम्राज्यिक ढांचे में जोड़ते हैं।
क्या आप जानते हैं?
- 1813 के अधिनियम में संसद में मिशनरियों की भारत में प्रवेश पर जोरदार बहस हुई।
- 1833 के अधिनियम के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) की जड़ें 1833 के अधिनियम के विधि आयोग में हैं।
- 1793 के अधिनियम ने न्यायाधीशों को राजस्व संग्रह में भाग लेने से रोका।
1853 का चार्टर अधिनियम और 1858 का भारत शासन अधिनियम
1853 का चार्टर अधिनियम कंपनी का अंतिम चार्टर था। इसने विधायी और कार्यपालिका कार्यों को अलग किया, सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतिस्पर्धा शुरू की और कानून-निर्माण में भारतीय प्रतिनिधित्व दिया। 1857 के विद्रोह के बाद पारित 1858 का भारत शासन अधिनियम ने कंपनी शासन को समाप्त कर भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। यह वायसराय के अधीन प्रत्यक्ष क्राउन शासन की शुरुआत थी।
1853 का चार्टर अधिनियम
पृष्ठभूमि
1853 का चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का अंतिम नवीनीकरण था।
पहली बार किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया।
भारत के गवर्नर-जनरल का साथ-साथ बंगाल का गवर्नर होना विवादास्पद बन गया था।
सत्ता के विकेंद्रीकरण और भारतीयों की भागीदारी की माँगें बढ़ रही थीं।
प्रावधान
1. कंपनी शासन के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई।
2. गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पहली बार अलग किया गया।
3. एक नई केंद्रीय (भारतीय) विधायी परिषद गठित की गई, जिसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए।
4. विधि सदस्य को अब गवर्नर-जनरल की कार्यपालिका परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया।
5. सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, जिससे भारतीयों को भी सरकारी सेवाओं में प्रवेश का अवसर मिला।
6. स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत – बंगाल, बंबई, मद्रास और उत्तर-पश्चिम प्रांतों से 4 प्रतिनिधि शामिल किए गए।
महत्व
1. भारत में आधुनिक संसदीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई।
2. कंपनी शासन कमजोर हुआ क्योंकि उसकी अवधि निश्चित नहीं की गई।
3. भारतीयों को पहली बार शासन और कानून निर्माण में भागीदारी मिली।
4. योग्यता-आधारित सिविल सेवा प्रणाली की शुरुआत हुई।
1858 का भारत शासन अधिनियम (Act for the Good Government of India)
पृष्ठभूमि
यह अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद पारित किया गया।
इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी की सत्ता को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन करना।
प्रावधान
1. ईस्ट इंडिया कंपनी भंग कर दी गई और उसके सभी अधिकार ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिए गए।
2. भारत को ब्रिटिश रानी के नाम से शासित किया जाना था।
3. द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की गई — कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों खत्म किए गए।
4. ‘लैप्स की नीति’ जैसी आक्रामक नीतियाँ समाप्त की गईं।
5. भारतीय राजाओं को उनकी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखने का आश्वासन दिया गया, यदि वे ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार करें।
भारत सचिव (Secretary of State for India)
1. एक नया पद ‘भारत सचिव’ (Secretary of State for India) बनाया गया।
2. भारत सचिव को भारत के प्रशासन पर पूर्ण अधिकार दिया गया।
3. उसे एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद (Council of India) द्वारा सलाह दी जाती थी।
4. भारत के गवर्नर-जनरल को अब ‘वायसराय ऑफ इंडिया’ कहा गया, जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था।
लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने (1858)।
महत्व
1. यह भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत थी।
2. इंग्लैंड में भारत शासन के लिए प्रशासनिक ढांचा मजबूत हुआ।
3. यह कंपनी के व्यापारिक हितों से हटकर राजनीतिक नियंत्रण की ओर परिवर्तन था।
4. इस अधिनियम से ब्रिटिश राज (British Raj) की नींव पड़ी, जो 1947 तक चला।
| पहलू | 1853 का चार्टर अधिनियम | 1858 का भारत शासन अधिनियम |
|---|---|---|
| स्वरूप | ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम चार्टर | कंपनी शासन समाप्त; क्राउन का नियंत्रण |
| अवधि | कंपनी शासन के लिए अवधि तय नहीं | क्राउन को स्थायी हस्तांतरण |
| परिषद | विधायी व कार्यपालिका कार्य अलग; भारतीयों को शामिल किया गया | भारत सचिव और 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई |
| प्रतिनिधित्व | विधायी परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व | भारतीय राजाओं को ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकारने पर दर्जा |
| गवर्नर-जनरल | भारत का गवर्नर-जनरल | भारत का गवर्नर-जनरल अब वायसराय |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 1853 – अंतिम चार्टर; विधायी और कार्यपालिका अलग; सिविल सेवा में प्रतियोगिता; भारतीय प्रतिनिधित्व।
- 1858 – कंपनी भंग; क्राउन शासन शुरू; भारत सचिव बनाया गया; गवर्नर-जनरल वायसराय बना।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- 1853 का अधिनियम कंपनी प्रशासन को सुधारने का अंतिम प्रयास था, जिसमें सत्ता का विभाजन और स्थानीय प्रतिनिधित्व शामिल था।
- सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता ने शिक्षित भारतीयों के लिए अवसर खोले।
- 1858 का अधिनियम ने भारत के शासन को मूल रूप से बदल दिया और क्राउन को सौंप दिया।
- यह वायसराय-नेतृत्व वाले क्राउन शासन की शुरुआत थी, जिसका उद्देश्य 1857 विद्रोह के बाद स्थिरता लाना था।
- दोनों अधिनियम कंपनी की व्यापारिक प्रधानता से क्राउन की राजनीतिक सर्वोच्चता तक संक्रमण का प्रतीक हैं।
क्या आप जानते हैं?
- 1853 का चार्टर अधिनियम सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू करने वाला पहला अधिनियम था।
- 1858 का अधिनियम 1857 के विद्रोह और कंपनी शासन की आलोचना के सीधे परिणामस्वरूप आया।
- लॉर्ड कैनिंग कंपनी शासन के अंतिम गवर्नर-जनरल और क्राउन शासन के पहले वायसराय दोनों थे।
भारतीय परिषद अधिनियम – 1861 और 1892
1861 और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियमों ने शासन में भारतीय भागीदारी की ओर क्रमिक कदम बढ़ाए। 1861 के अधिनियम ने प्रेसीडेंसी को विधायी शक्तियाँ लौटाईं, परिषदों में गैर-आधिकारिक भारतीयों को जोड़ा और पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। 1892 के अधिनियम ने परिषद का आकार बढ़ाया, सीमित बजट चर्चा की अनुमति दी और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव शुरू किया। हालांकि, दोनों अधिनियमों की आलोचना हुई कि ये केवल प्रतीकात्मक सुधार थे, वास्तविक शक्ति नहीं।
1861 का भारतीय परिषद अधिनियम
पृष्ठभूमि
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने देखा कि शासन स्थिर रखने के लिए उन्हें भारतीय सहयोग और कमी-सी-कम प्रतिनिधित्व देना होगा; 1861 का अधिनियम इसी सोच का परिणाम था।
प्रावधान
1. विकेंद्रीकरण: इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी को फिर से विधायी अधिकार दिए ताकि स्थानीय मामलों के कानून स्थानीय स्तर पर बनाए जा सकें।
2. प्रतिनिधिक संस्थाएँ: कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को औपचारिक रूप से स्थान दिया गया।
3. गैर-आधिकारिक सदस्य: कुछ भारतीयों को परिषद में नामित किया जा सकता था — ये आमत: स्थानीय राजाओं या अभिजात वर्ग के लोग होते थे।
उदाहरण: 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा , पटियाला के महाराजा और सर दीनकर राव को नामित किया।
4. नए विधायी निकाय: बंगाल, NWFP और पंजाब जैसी जगहों के लिए नए या विस्तारित विधायी निकाय बनाए जाने की गुंजाइश दी गई।
5. अध्यादेश शक्ति: वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश (टेम्परेरी कानून) जारी करने की शक्ति दी गई, जिसे बाद में परिषद से स्वीकृत कराया जाना था।
6. पोर्टफोलियो प्रणाली: वायसराय की परिषद के एक सदस्य को किसी विभाग का प्रभारी बनाया गया और वह विभागीय मामलों पर अंतिम आदेश देने में सक्षम था।
महत्व
यह अधिनियम भारत में प्रतिनिधिक संस्थाओं की शुरुआत करता है और 1773 के अत्यधिक केंद्रीकरण को आंशिक रूप से पलटता है।
आलोचना
1. सीमित चर्चा: वित्तीय मामलों पर स्वतंत्र चर्चा संभव नहीं थी।
2. सीमित दायरा: बजट और महत्वपूर्ण नीतियाँ अभी भी अधिकारियों के नियंत्रण में रहीं।
3. सीमित प्रतिनिधित्व: नामित भारतीय आम तौर पर अभिजात्य वर्ग से थे, न कि आम जनता से।
4. सीमित शक्ति: लंदन का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसी भी कानून को निरस्त कर सकता था।
पोर्टफोलियो प्रणाली (संक्षेप में)
पोर्टफोलियो सिस्टम का अर्थ है कि परिषद का एक सदस्य किसी विभाग का मुखिया होता है और उस विभाग के मामलों में अंतिम निर्णय लेता है।
1892 का भारतीय परिषद अधिनियम
पृष्ठभूमि
1880–1890 के दशक में पूना सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्थाओं ने राजनीतिक चेतना बढ़ाई और सुधार की माँगें तेज कीं।
प्रावधान
1. गैर-आधिकारिक सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जिससे केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में कुछ अधिक प्रतिनिधित्व आया, पर बहुमत अभी भी यूरोपीय अधिकारियों का था।
2. विधायी परिषदों को बजट पर चर्चा और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला — हालांकि वोटिंग या पूरक प्रश्नों का अधिकार नहीं दिया गया।
3. नामांकन की शक्ति: जिला बोर्ड, नगरपालिकाएँ, विश्वविद्यालय, जमींदार और चैंबर्स ऑफ कॉमर्स जैसे निकाय भारतीय सदस्यों का सुझाव दे सकते थे।
4. अप्रत्यक्ष चुनाव: कुछ गैर-आधिकारिक सीटों को अप्रत्यक्ष रूप से भरने का प्रावधान हुआ — पर प्रक्रिया नियंत्रित और सीमित थी।
महत्व
यह अधिनियम प्रतिनिधिक शासन की ओर छोटा पर महत्वपूर्ण कदम था; उसने परिषदों में अप्रत्यक्ष चुनाव और चर्चा का प्रारम्भ किया और कांग्रेस जैसी संस्थाओं की माँगों को बल दिया।
| पहलू | 1861 का अधिनियम | 1892 का अधिनियम |
|---|---|---|
| पृष्ठभूमि | 1857 विद्रोह के बाद भारतीय सहयोग की आवश्यकता | कांग्रेस की स्थापना और सुधार की मांग |
| प्रतिनिधित्व | भारतीय गैर-आधिकारिक सदस्य नामित (केवल अभिजात्य वर्ग) | गैर-आधिकारिक बढ़े, स्थानीय निकायों द्वारा नामांकन |
| विधायी शक्ति | सीमित; वित्तीय मामलों पर चर्चा नहीं | बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने का अधिकार (मतदान नहीं) |
| विकेंद्रीकरण | मद्रास और बंबई को शक्तियाँ लौटाई गईं | प्रांतीय प्रतिनिधित्व विस्तृत |
| चुनाव | कोई चुनाव प्रावधान नहीं | अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत (शब्द प्रयोग नहीं किया गया) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 1861 – पहली बार परिषदों में भारतीय (गैर-आधिकारिक)।
- 1861 – मद्रास व बंबई को विधायी शक्तियाँ; पोर्टफोलियो प्रणाली मान्य।
- 1892 – पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव; बजट पर चर्चा का अधिकार (मतदान नहीं)।
- दोनों अधिनियमों ने सीमित प्रतिनिधित्व और प्रतीकात्मक सुधार दिए।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- 1861 का परिषद अधिनियम ने अभिजात्य वर्ग को नामित कर भारतीयों की सीमित भागीदारी शुरू की।
- इसने अति-केन्द्रीयकरण को उलटकर विधायी विकेंद्रीकरण की नींव रखी।
- 1892 का अधिनियम बढ़ते राष्ट्रवाद और कांग्रेस की मांगों का जवाब था, अप्रत्यक्ष चुनाव की अनुमति दी।
- फिर भी, वास्तविक शक्ति क्राउन और अधिकारियों के पास रही, भारतीयों का प्रभाव सीमित रहा।
- ये अधिनियम औपनिवेशिक भारत में प्रतिनिधिक संस्थाओं की ओर शुरुआती और सतर्क कदम थे।
क्या आप जानते हैं?
- 1861 का अधिनियम पहली बार भारतीयों को विधायी परिषदों में लाया, हालांकि प्रतीकात्मक रूप से।
- 1862 में बनारस के राजा पहले नामित भारतीयों में थे।
- 1892 का अधिनियम भारतीय राष्ट्रवाद और कांग्रेस की मांगों के जवाब में आया।
- हालांकि 'चुनाव' शब्द का उपयोग नहीं किया गया, 1892 अधिनियम ने भारतीय राजनीति में चुनाव की शुरुआत की।
भारतीय परिषद अधिनियम – 1909 (मिंटो-मॉर्ले सुधार)
1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मिंटो-मॉर्ले सुधार कहा जाता है, ने विधायी परिषदों का विस्तार किया, अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए, भारतीयों की सीमित भागीदारी सुनिश्चित की और पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय को शामिल किया। लेकिन इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर साम्प्रदायिक राजनीति की नींव भी रखी।
पृष्टभूमि
बंगाल विभाजन (1905) से तीव्र राष्ट्रवादी आंदोलन और असंतोष पैदा हुआ। शांति और राजनीतिक दबाव को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सुधारों की घोषणा की।
1892 के अधिनियम के तहत परिषदें केवल बजट पर चर्चा कर सकती थीं पर उनका कोई वास्तविक मतदान अधिकार नहीं था; भारतीय समूह अधिक प्रभाव की मांग कर रहे थे।
1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने स्वराज (स्वशासन) और प्रशासन में बढ़ी हुई भारतीय भागीदारी की माँग की।
ब्रिटेन में लिबरल पार्टी की जीत के बाद जॉन मॉर्ले भारत सचिव बने और उन्होंने सुधार का वादा किया।
1906 में शिमला डिपुटेशन में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम हितों के लिए विशेष सुरक्षा, खासकर पृथक निर्वाचन की मांग रखी।
प्रावधान
1. विधायी परिषदों का विस्तार: केंद्रीय विधायी परिषद का आकार बढ़ा (लगभग 16 से 60 सदस्यों तक); प्रांतीय परिषदों का भी विस्तार किया गया, पर आकार प्रांत अनुसार भिन्न था।
2. केंद्रीय परिषद में बहुमत: विस्तार के बाद भी केंद्रीय परिषद में सरकारी (अधिकारी) बहुमत बना रहा — यानी केंद्र पर ब्रिटिश अधिकारियों की पकड़ बनी रही।
3. प्रांतीय परिषदें: प्रांतों में गैर-आधिकारिक (भारतीय) सदस्यों की संख्या बढ़ी और कुछ प्रांतों में गैर-आधिकारिक बहुमत संभव हुआ, जिससे स्थानीय प्रभाव बढ़ा।
4. विधिक शक्तियों में वृद्धि: परिषदों को अब बजट पर प्रस्ताव पारित करने और कार्यपालिका से पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला — केवल चर्चा से आगे का कदम।
5. कार्यकारी परिषद में भारतीय: पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने का अवसर मिला।
उदाहरण: सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बाद में कानून सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने का श्रेय दिया जाता है।
6. पृथक निर्वाचन: मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन लागू किया गया — अर्थात मुस्लिम मतदाता मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते थे। यह साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को संस्थागत बनाता है।
7. नियंत्रित मताधिकार और नामांकन: अधिकांश नए सीटों पर नामांकन या सीमित/अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए ही प्रतिनिधि आए — जैसे नगरपालिकाएँ, विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड और वाणिज्य मंडल प्रतिनिधियों से, जिससे वास्तविक शक्ति नियंत्रित रही।
महत्व
1. यह पहली बार था जब भारतीयों ने वायसराय की कार्यकारी परिषद में भाग लिया — प्रतीकात्मक और व्यावहारिक दोनों अर्थों में महत्वपूर्ण कदम।
2. इस अधिनियम ने परिषदों और प्रांतीय प्रशासन में भारतीय भागीदारी का विस्तार किया और बहस के लिए अधिक मंच दिया।
3. पृथक निर्वाचन ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, जिसने आगे चलकर राजनीतिक विभाजन की नींव रख दी।
4. ये सुधार बाद के बड़े संवैधानिक परिवर्तनों (जैसे 1919 के मॉन्टागु–चेम्सफोर्ड सुधार) के लिए रास्ता तैयार करने वाले साबित हुए।
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| विधायी परिषदें | केंद्रीय 16 से 60 सदस्य; प्रांतीय परिषदें भी विस्तारित |
| बहुमत | केंद्र में सरकारी बहुमत बरकरार; प्रांतों में गैर-आधिकारिक बहुमत |
| शक्तियाँ | बजट पर चर्चा, प्रस्ताव पारित और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार |
| भारतीय भूमिका | भारतीयों को वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषद में स्थान |
| साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व | मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 1909 – मिंटो-मॉर्ले सुधार के नाम से प्रसिद्ध।
- पहले भारतीय (सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा) वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल।
- मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन शुरू।
- केंद्रीय परिषद 60 सदस्यों तक बढ़ाई गई।
- केंद्र में सरकारी बहुमत, प्रांतों में गैर-आधिकारिक बहुमत।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- 1909 का अधिनियम भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाता है लेकिन सरकारी बहुमत से ब्रिटिश नियंत्रण सुनिश्चित करता है।
- पहली बार भारतीय वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए।
- मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन ने साम्प्रदायिक राजनीति को संस्थागत बनाया और राष्ट्रीय एकता को कमजोर किया।
- यह सुधार कांग्रेस की स्वशासन की मांग का आंशिक उत्तर था लेकिन अपेक्षाओं से कम।
- इसने 1919 के आगे के सुधारों की नींव रखी लेकिन साथ ही विभाजन की राह भी प्रशस्त की।
क्या आप जानते हैं?
- लॉर्ड मिंटो को मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन शुरू करने पर ‘साम्प्रदायिक निर्वाचन का जनक’ कहा गया।
- सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने।
- परिषदें विस्तृत होने के बावजूद सरकार ने सरकारी बहुमत से नियंत्रण बनाए रखा।
- इस अधिनियम की आलोचना हुई क्योंकि इसने साम्प्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया।
भारत शासन अधिनियम – 1919 और 1935
1919 का भारत शासन अधिनियम (मॉन्टेग–चेम्सफोर्ड सुधार) ने प्रांतों में द्वैध शासन, प्रत्यक्ष चुनाव, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया। 1935 का भारत शासन अधिनियम और आगे बढ़ा, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता दी, द्वैध शासन समाप्त किया, संघीय विशेषताएँ जोड़ीं, संघीय न्यायालय बनाया और लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया। भारतीय संविधान की कई विशेषताएँ इसी अधिनियम से ली गईं।
1919 का भारत शासन अधिनियम (मॉन्टेग–चेम्सफोर्ड सुधार)
पृष्ठभूमि
विश्व युद्ध I के बाद शासन में और अधिक प्रतिनिधित्व और स्वशासन की भारतीय माँगें बढ़ीं।
मॉन्टेग की अगस्त घोषणा (1917) में 'जिम्मेदार सरकार की क्रमिक स्थापना' का वादा किया गया।
होम रूल आंदोलन (तिलक, एनी बेसेंट) ने भी दबाव बढ़ाया।
प्रावधान
1. शक्तियों का विभाजन: विधायी विषयों को केंद्र और प्रांत में बांटा गया।
2. बजटों का पृथक्करण: प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग किया गया।
3. प्रांतों में द्वैध शासन: विषयों को "स्थानांतरित" (मंत्री द्वारा, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होंगे) और "आरक्षित" (गवर्नर और उनकी परिषद के पास) में बांटा गया।
4. केंद्र में द्विसदनीयता: शाही विधायी परिषद को दो सदनों में विभाजित किया गया (उच्च सदन और निम्न सदन)।
5. प्रत्यक्ष चुनाव: पहली बार विधान मंडलों के अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाने लगे (पर मताधिकार सीमित रहा)।
6. वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय: वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में तीन भारतीयों को सदस्य बनाया गया।
7. साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार: सिख, ईसाई, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय के लिए पृथक सीटें दी गईं।
8. लंदन में भारत उच्चायुक्त: भारत के मामलों के प्रतिनिधि के रूप में नया पद स्थापित किया गया।
9. लोक सेवा आयोग: लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया (1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग स्थापित हुआ)।
10. समीक्षा आयोग: दस वर्षों के बाद अधिनियम की समीक्षा के लिए आयोग भेजा जाना था (जिससे साइमन कमीशन बना)।
11. भारत सचिव का वेतन: भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश कोषागार से दिया जाने लगा, न कि भारतीय राजस्व से।
महत्व
यह द्वैध शासन और सीमित जिम्मेदार सरकार का पहला व्यवस्थित प्रयोग था।
प्रत्यक्ष चुनावों ने राजनीतिक चेतना तेज की।
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को औपचारिक स्वरूप मिला, जिसे राष्ट्रीय नेतृत्व ने विभाजनकारी माना।
सुधारों को राष्ट्रीय नेतृत्व अपर्याप्त मानता था और उन्होंने बड़े आंदोलन शुरू किए।
1935 का भारत शासन अधिनियम
पृष्ठभूमि
प्रथम विश्व युद्ध के बाद की राजनीतिक माँगे, साइमन कमीशन (1927) और गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशों ने विस्तृत संवैधानिक समाधान की भूमिका बनायी। 1933 का श्वेत पत्र 1935 के अधिनियम का आधार बना।
प्रावधान
1. प्रांतीय स्वायत्तता: प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त किया गया; प्रांतों को 1937 से जिम्मेदार सरकारें मिलीं जिनके मंत्री निर्वाचित विधायिकाओं के प्रति उत्तरदायी थे।
2. केंद्र में द्वैध शासन: केंद्र पर द्वैध शासन का प्रावधान रखा गया पर यह कभी लागू नहीं हुआ।
3. प्रांतों में द्विसदनीयता: छह प्रांतों (बंगाल, बंबई, मद्रास, असम, संयुक्त प्रांत, बिहार) में द्विसदनीय व्यवस्थाएँ लागू कीं।
4. शक्तियों का विभाजन: विषयों को संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियों में बांटा गया; शेषाधिकार वायसराय के पास रहे।
5. अखिल भारतीय संघ: रियासतों सहित एक संघ का विचार रखा गया पर यह लागू नहीं हुआ क्योंकि रियासतें शामिल नहीं हुईं।
6. पृथक निर्वाचन और विशेष सीटें: दलित (अनुसूचित जाति), महिलाओं और विभिन्न हित समूहों के लिए पृथक और विशेष सीटें दी गयीं।
7. मताधिकार: मतदाता संख्या काफी बढ़ी — लगभग 10% आबादी (लगभग 3.5 करोड़) को मताधिकार मिला।
8. संघीय न्यायालय: 1937 में केंद्र-प्रदेश विवाद सुलझाने के लिए संघीय न्यायालय स्थापित किया गया।
9. भारतीय रिज़र्व बैंक: मुद्रा और ऋण नियंत्रण हेतु आरबीआई की स्थापना (1935) का प्रावधान किया गया।
10. लोक सेवा आयोग: संघीय तथा प्रान्तीय लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया।
11. काउंसिल ऑफ इंडिया का अन्त: 1858 में बनी काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया गया और केंद्रीय संस्थाएँ पुनर्गठित हुईं।
महत्व
1937 के चुनावों में कई प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाकर व्यावहारिक स्व-शासन का अनुभव प्राप्त किया।
यह स्वतंत्रता से पहले का सबसे व्यापक संवैधानिक सुधार था और आधुनिक संविधान की कई संस्थाएँ यहीं से निकलीं।
आलोचक कहते हैं कि यह अधिनियम वायसराय और ब्रिटिश सरकार के पास बहुत अधिक आरक्षित शक्तियाँ छोड़ता है और अखिल भारतीय संघ लागू नहीं हुआ।
| पहलू | 1919 अधिनियम | 1935 अधिनियम |
|---|---|---|
| प्रणाली | प्रांतों में द्वैध शासन | प्रांतीय स्वायत्तता; केंद्र में द्वैध शासन (लागू नहीं हुआ) |
| विधायिका | केंद्र में द्विसदनीयता; प्रत्यक्ष चुनाव | 6 प्रांतों में द्विसदनीयता |
| प्रतिनिधित्व | साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार (मुसलमान, सिख, ईसाई, एंग्लो-इंडियन) | दलित वर्ग, महिलाएँ और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन |
| मताधिकार | बहुत सीमित मताधिकार | लगभग 10% आबादी को |
| संस्थान | लंदन में उच्चायुक्त, लोक सेवा आयोग (1926) | संघीय न्यायालय (1937), आरबीआई (1935), लोक सेवा आयोग |
| संघ | कोई व्यवस्था नहीं | अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित (लागू नहीं हुआ) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 1919 – प्रांतों में द्वैध शासन; केंद्र में द्विसदनीयता; प्रत्यक्ष चुनाव।
- 1919 – मॉन्टेग घोषणा ➜ जिम्मेदार सरकार की क्रमिक स्थापना।
- 1935 – प्रांतीय स्वायत्तता; संघीय ढांचा प्रस्तावित; पृथक निर्वाचन का विस्तार।
- 1935 – आरबीआई (1935), संघीय न्यायालय (1937); मताधिकार 10% आबादी को।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- 1919 अधिनियम ने द्वैध शासन और प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए, परंतु राष्ट्रीय आकांक्षाएँ पूरी नहीं कीं।
- इसने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को और गहरा किया।
- 1935 अधिनियम सबसे व्यापक सुधार था, प्रांतीय स्वायत्तता दी और संघ का प्रस्ताव रखा।
- कमियों के बावजूद, 1935 अधिनियम ने भविष्य के भारतीय संविधान की रूपरेखा बनाई।
- दोनों अधिनियम ब्रिटिशों की रणनीति को दर्शाते हैं – धीरे-धीरे सुधार पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना।
क्या आप जानते हैं?
- 1919 अधिनियम की समीक्षा धारा के तहत साइमन कमीशन (1927) गठित हुआ, जिसका भारतीयों ने बहिष्कार किया।
- 1919 अधिनियम के तहत केवल 50 लाख भारतीयों (~3%) को मताधिकार मिला।
- 1935 अधिनियम ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की, जो आज भी भारत का केंद्रीय बैंक है।
- 1935 अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए पारित सबसे लंबा कानून था (321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ)।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किया, देश को दो प्रभुत्वों – भारत और पाकिस्तान – में विभाजित किया और उन्हें पूर्ण संप्रभुता प्रदान की। इसने वायसराय और भारत सचिव के पद समाप्त किए, देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त की और दोनों प्रभुत्वों की संविधान सभाओं को अपने-अपने संविधान बनाने का अधिकार दिया।
पृष्ठभूमि
भारतीयों की ओर से सत्ता हस्तांतरण की दीर्घकालिक माँग रही।
कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख नेताओं द्वारा माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया, जिसने स्वतंत्रता और विभाजन के अंतिम कदम तय किए।
प्रावधान
1. ब्रिटिश शासन का अंत: भारत को 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र और संप्रभु घोषित किया गया।
2. भारत का विभाजन: दो प्रभुत्व — भारत और पाकिस्तान — बनाए गए; प्रत्येक को राष्ट्रमंडल में बने रहने या बाहर जाने की स्वतंत्रता दी गई।
3. ब्रिटिश पदों का समाप्ति: वायसराय और भारत सचिव के पद शासन के लिहाज़ से समाप्त कर दिए गए।
4. ब्रिटिश जिम्मेदारी का अंत: ब्रिटिश क्राउन की भारत या पाकिस्तान के शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं रही।
दोनों प्रभुत्वों की संविधान सभाएँ अपनी-अपनी संविधानों का निर्माण कर सकती थीं और आवश्यकतानुसार ब्रिटिश क़ानूनों को निरस्त कर सकती थीं।
5. प्रधानता (Paramountcy) का अंत: देशी रियासतों और जनजातीय इलाकों पर ब्रिटिश प्रधानता 15 अगस्त 1947 से समाप्त हो गई; रियासतों के साथ हुई संधियाँ उसी तिथि को समाप्त मानी गईं।
6. रियासतों का विकल्प: शासकों को भारत, पाकिस्तान में विलय करने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया (व्यवहारिक रूप से कई जटिलताएँ रहीं)।
7. नाममात्र प्रमुख: गवर्नर-जनरल और प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक (नॉमिनल) प्रमुख बने और वे अपने मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते थे।
8. सिविल सेवा: भारत सचिव के माध्यम से भर्ती रद्द कर दी गई और आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर दी गई; सिविल सेवाओं पर भारतीय नियंत्रण धीरे-धीरे बढ़ा।
9. शाही उपाधियाँ: ब्रिटिश सम्राट ने 'भारत के सम्राट/इम्पीरर ऑफ इंडिया' की उपाधि त्याग दी।
महत्व
विभाजन से भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र प्रभुत्व बने और ब्रिटिश राज का औपचारिक अंत हुआ।
सीमाओं के निर्धारण के लिए रैडक्लिफ आयोग ने सीमाएँ खींचीं, जिससे जनसंख्या हिलचाल और हिंसा हुई।
लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय बने (1947–1948)।
जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने।
बाद में सी. राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर-जनरल बने (1948)।
1946 में बनी संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्यरत रही और संविधान का निर्माण प्रारम्भ किया।
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| ब्रिटिश शासन का अंत | भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र प्रभुत्व बने |
| विभाजन | दो प्रभुत्व, राष्ट्रमंडल से बाहर जाने का अधिकार |
| देशी रियासतें | भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्र रहने का विकल्प |
| ब्रिटिश पद | वायसराय और भारत सचिव का पद समाप्त |
| संविधान सभा | संविधान बनाने और स्वीकार करने की संप्रभु शक्ति |
| सिविल सेवा | भारत सचिव के माध्यम से भर्ती समाप्त |
| शाही उपाधि | राजा ने 'भारत का सम्राट' उपाधि छोड़ दी |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 1947 अधिनियम – माउंटबेटन योजना लागू; भारत का विभाजन।
- भारत और पाकिस्तान प्रभुत्व बने; राष्ट्रमंडल छोड़ने का अधिकार।
- देशी रियासतों को विलय या स्वतंत्र रहने का विकल्प।
- गवर्नर-जनरल नाममात्र प्रमुख बने; वायसराय का पद समाप्त।
- संविधान सभाएँ संप्रभु विधि-निर्माता निकाय बनीं।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- इस अधिनियम ने भारत में लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन का अंत किया।
- इसने भारत और पाकिस्तान के प्रभुत्व बनाकर विभाजन को लागू किया।
- देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त की गई और उन्हें विलय का विकल्प दिया गया।
- भारत सचिव और वायसराय प्रणाली का अंत कर संप्रभुता भारतीयों को सौंपी गई।
- यद्यपि इसने औपनिवेशिक शासन समाप्त किया, लेकिन पूर्व अधिनियमों से शुरू हुई साम्प्रदायिक विभाजन की प्रक्रिया विभाजन में परिणत हुई।
क्या आप जानते हैं?
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित किया, स्वतंत्रता से सिर्फ एक माह पहले।
- यह अधिनियम संविधान नहीं था बल्कि प्रभुत्वों को संविधान बनाने की शक्ति देने वाला था।
- भारत की स्वतंत्रता की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने की।
- सी. राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर-जनरल बने।
भारतीय संविधान का निर्माण
भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसका निर्माण 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा ने किया। सभा में भारतीय समाज के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व था और लगभग 3 वर्षों में इसने विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार किया जो एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक भारत के लिए था।
संविधान सभा की माँग
1934: एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया — एक निर्वाचित निकाय जो संविधान बनाएगा।
1935: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की माँग को स्वीकार किया।
1940: ब्रिटिश सरकार का अगस्त प्रस्ताव (August Offer) संविधान सभा की आवश्यकता स्वीकार करता है।
1946: कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया।
संविधान सभा का गठन
उद्देश्य: स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो सभी वर्गों और समुदायों का न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे।
संरचना: प्रारम्भिक रूप से कुल 389 सदस्य — जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत (प्रांत) से और 93 देशी रियासतों द्वारा नामांकित थे।
सीटों का आवंटन: सीटें जनसंख्या के आधार पर दी गईं; मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदायों के लिए पृथक आबंटन था।
चुनाव पद्धति: सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए — प्रांतीय विधानसभाओं ने प्रतिनिधियों का चुनाव किया; रियासतों ने बाद में सदस्य नामित किए।
भागीदारी: सभा में सभी समुदायों के नेता शामिल थे — हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, एंग्लो-इंडियन, अनुसूचित जाति, जनजातियाँ और महिलाएँ; महात्मा गांधी व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल नहीं हुए।
1946 के चुनाव के परिणाम (प्रांतीय सीटों पर): कांग्रेस – 208 सीटें; मुस्लिम लीग – 73; अन्य – 15।
महत्वपूर्ण तथ्य
पहली बैठक: 9 दिसंबर 1946 ।
अस्थायी अध्यक्ष: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ।
निर्वाचित अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद ।
उपाध्यक्ष: एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी ।
समय लिया गया: 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन ।
अंगीकृत: संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
1947 के बाद परिवर्तन: स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा पूर्ण संप्रभु और विधायी निकाय बन गई।
द्वैध कार्य: 1) संविधान का मसौदा तैयार करना , और 2) अंतरिम काल में सामान्य कानून बनाना ।
पहली संसद: संविधान-सम्बन्धी कार्यों के समय डॉ. राजेंद्र प्रसाद और विधायी कार्यों में जी.वी. मावलंकर स्पीकर थे।
अंतिम सदस्य-संख्या: विभाजन और बहिष्कार के बाद सभा की संख्या घटकर 299 सदस्य रह गई (229 प्रांतों से, 70 रियासतों से)।
उद्देश्य प्रस्ताव (नेहरू द्वारा, 1946)
1. भारत एक स्वराज्य, संप्रभु गणराज्य होगा और अपना संविधान बनाएगा।
2. सारी शक्ति जनता से प्राप्त होगी और राज्य का अधिकार जनता के नाम पर प्रयोग होगा।
3. संविधान सभी नागरिकों को न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा) और समानता की गारंटी देगा।
4. संविधान अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों तथा दबे वर्गों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
5. राज्य का कर्तव्य होगा लोगों की भलाई करना और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की रक्षा करना ताकि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता बनी रहे।
6. सभा ने यह भी घोषित किया कि भारत विश्व शांति के लिए प्रतिबद्ध रहेगा और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में नैतिकता व न्याय का समर्थन करेगा।
संविधान सभा की प्रमुख तिथियाँ
9 दिसंबर 1946: पहली बैठक, 211 सदस्य उपस्थित (मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया); डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। डॉ. राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष चुने गए।
उद्देश्य प्रस्ताव: नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत।
26 नवंबर 1949: 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन बाद संविधान अंगीकृत; मूल रूप से प्रस्तावना, 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ।
| श्रेणी | आवंटित सीटें |
|---|---|
| कुल सदस्य | 389 |
| ब्रिटिश प्रांतों से | 296 |
| देशी रियासतों से | 93 |
| अंतिम संख्या (विभाजन के बाद) | 299 |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई; डॉ. राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए।
- कुल सदस्य – 389; विभाजन के बाद अंतिम सदस्य – 299।
- संविधान निर्माण में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन लगे।
- संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
- नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव ➜ प्रस्तावना की नींव।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- संविधान सभा ने भारत की विविध जातियों, वर्गों, राजनीतिक समूहों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।
- स्वतंत्रता के बाद यह संविधान निर्माण और विधि-निर्माण दोनों निकाय के रूप में कार्य करती रही।
- उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान निर्माण को दिशा दी और प्रस्तावना की नींव बनी।
- संविधान सभा ने मौलिक अधिकार, संघीय ढांचा और संसदीय लोकतंत्र सुनिश्चित किया।
- संविधान में भारतीय परंपराओं और वैश्विक संवैधानिक सर्वोत्तम प्रथाओं दोनों का समावेश हुआ।
क्या आप जानते हैं?
- संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिनों में 11 सत्रों का आयोजन किया।
- संविधान निर्माण पर लगभग ₹64 लाख खर्च हुए।
- डॉ. भीमराव आंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ‘भारतीय संविधान के जनक’ कहलाए।
- 26 जनवरी को लागू करने का कारण 1930 का ‘पूर्ण स्वराज्य’ दिवस था।
संविधान सभा के अन्य कार्य और समितियाँ
संविधान बनाने के अलावा संविधान सभा ने विधायी कार्य किए, राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाया और भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया। इसमें कई प्रमुख और लघु समितियाँ थीं, जिन्होंने संघीय शक्तियों, मौलिक अधिकारों, प्रक्रियाओं, वित्त और न्यायपालिका जैसे विशिष्ट पहलुओं पर काम किया।
संविधान सभा के अन्य कार्य
संविधान सभा ने संविधान निर्माण के अलावा कुछ व्यवहारिक और प्रतीकात्मक कर्तव्य भी निभाए ताकि देश स्वतंत्रता के बाद सुचारु रूप से चल सके और राष्ट्रीय पहचान बने।
सामान्य कानून बनाए जो 1951–52 के पहले आम चुनावों तक शासन के लिए लागू रहे।
मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता की पुष्टि की गई।
22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया।
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान (जन गण मन) और राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम) को औपचारिक रूप से स्वीकृत किया गया।
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना।
संविधान सभा 1952 तक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही और इस अवधि में सामान्य विधेयक पास किये।
| समिति | अध्यक्ष |
|---|---|
| प्रारूप समिति (सर्वाधिक महत्वपूर्ण) | डॉ. बी.आर. अम्बेडकर |
| संघीय शक्ति समिति | जवाहरलाल नेहरू |
| संघीय संविधान समिति | जवाहरलाल नेहरू |
| राज्यों के लिए समिति (राज्यों से समझौता) | जवाहरलाल नेहरू |
| प्रांतीय संविधान समिति | सरदार पटेल |
| मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति | सरदार पटेल |
| मौलिक अधिकार उप-समिति | जे.बी. कृपलानी |
| — अल्पसंख्यक उप-समिति | एच.सी. मुखर्जी |
| प्रक्रिया नियम समिति | डॉ. राजेंद्र प्रसाद |
| संचालन समिति | डॉ. राजेंद्र प्रसाद |
| कार्य संचालन समिति (Order of Business) | के.एम. मुंशी |
| राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ (Ad-hoc) समिति | डॉ. राजेंद्र प्रसाद |
| प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति | जवाहरलाल नेहरू |
| प्रत्यायन (Credentials) समिति | अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर |
| वित्त और कर्मचारी समिति | डॉ. राजेंद्र प्रसाद |
| सदन समिति (House Committee) | बी. पट्टाभि सीतारमैया |
| भाषाई प्रांत आयोग | एस.के. धर |
| सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति | एस. वरदाचारी (सभा के सदस्य नहीं थे) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज (1947), राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत (1950) अपनाए।
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति चुने गए।
- संविधान सभा में 22 प्रमुख और लघु समितियाँ थीं।
- नेहरू, पटेल और प्रसाद ने अधिकांश प्रमुख समितियों की अध्यक्षता की।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- संविधान सभा केवल संविधान बनाने वाली संस्था नहीं थी बल्कि अस्थायी संसद भी थी।
- इसने भारत को राष्ट्रीय प्रतीक दिए और पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया।
- इसकी समिति प्रणाली ने विस्तृत बहस और कार्य विभाजन सुनिश्चित किया।
- नेहरू, पटेल, प्रसाद और आंबेडकर का नेतृत्व निर्माण प्रक्रिया में केंद्रीय रहा।
- इसके निर्णय लोकतांत्रिक परामर्श, सहमति निर्माण और समावेशिता को दर्शाते हैं।
क्या आप जानते हैं?
- संविधान सभा ने 20 से अधिक समितियों के माध्यम से संविधान को अंतिम रूप दिया।
- राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता से पहले 1947 में ही अपनाया गया।
- संविधान सभा 1952 के चुनावों तक भारत की संसद के रूप में कार्य करती रही।
- उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना का आधार बना।
प्रारूप समिति और संविधान का अंगीकरण
संविधान सभा की प्रारूप समिति, 29 अगस्त 1947 को स्थापित हुई और यह संविधान का मसौदा तैयार करने की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसकी अध्यक्षता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने की। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके बाद संविधान सभा अस्थायी संसद बन गई।
प्रारूप समिति
स्थापना: 29 अगस्त 1947 — स्वतंत्रता के तुरंत बाद इस समिति का गठन किया गया ताकि संविधान सभा की चर्चाओं को विस्तृत लिखित मसौदे में बदला जा सके।
अध्यक्ष: डॉ. बी.आर. आंबेडकर — समिति के प्रमुख, जिन्होंने विभिन्न मतों को संवैधानिक भाषा में समेटने का नेतृत्व किया।
कार्य: संविधान का मसौदा तैयार करना — विभिन्न समितियों की रिपोर्टों और विधानसभा के विमर्शों के आधार पर अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया गया।
संविधान का अंगीकरण
अंगीकृत: 26 नवम्बर 1949 — इसी दिन संविधान सभा ने अंतिम पाठ को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया।
सामग्री: संविधान में प्रस्तावना, 395 मूल अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं (मूल रूप में)।
प्रस्तावना: दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना अन्त में तैयार की गई ताकि वह संविधान के समग्र उद्देश्य को प्रतिबिंबित कर सके।
आंशिक लागू: कुछ प्रावधान (जैसे अनुच्छेद 5–9, 60, 324, 366–367, 379–392 ) को 26 नवम्बर 1949 से लागू कर दिया गया था, ताकि संक्रमण सुचारु रहे।
पूर्ण लागू: शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए।
संविधान का प्रवर्तन
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का कारण यह था कि यह दिन 1930 के पूर्ण स्वराज के घोषणापत्र की स्मृति में चुना गया था।
संविधान सभा का संविधान-निर्माण कार्य समाप्त हुआ और वह प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में 1952 तक बनी रही।
कानूनी साफ़-सफाई के लिए Indian Independence Act, 1947 और Government of India Act, 1935 को निरस्त कर दिया गया।
संविधान सभा की आलोचना
1. गैर-प्रतिनिधिक: सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे; प्रांतीय विधानसभाओं और रियासतों द्वारा नामित/चुने गए थे।
2. पूरी तरह संप्रभु नहीं: यह सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित हुई, इसलिए कुछ आलोचकों ने इसे पूरी तरह 'स्वतंत्र' नहीं माना।
3. समय-खपत: लगभग तीन वर्ष लगे — आलोचक इसे धीमा मानते थे (उदा. अमेरिकी संविधान लगभग 4 महीने में बना)।
4. कांग्रेस का प्रभुत्व: कईयों का मानना था कि कांग्रेस के नेताओं का वर्चस्व था; ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा 'सभा ही कांग्रेस थी, और कांग्रेस ही भारत था'।
5. विधिक-राजनीतिक प्रभुत्व: वकील और राजनेता भारी संख्या में थे, जिससे दस्तावेज़ जटिल और विस्तृत बन गया।
6. अल्पसंख्यक चिंताएँ: कुछ समुदायों को लगा कि प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं मिला।
संविधान का हिंदी पाठ
58वाँ संविधान संशोधन (1987) ने अनुच्छेद 394A जोड़ा और राष्ट्रपति को संविधान को हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने का अधिकार दिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
संकेत/मुहर: संविधान सभा की मुहर पर हाथी का चिन्ह अपनाया गया।
संवैधानिक सलाहकार: सर बी.एन. राउ — प्रारम्भिक मसौदे और तुलनात्मक अध्ययन में मदद।
सचिव: एच.वी.आर. अय्यंगार — सभा के प्रशासनिक कार्यों के प्रभारी।
मुख्य प्रारूपकार: एस.एन. मुखर्जी — तकनीकी ड्राफ्टिंग का नेतृत्व।
अंग्रेजी सुलेखक: प्रेम बिहारी नारायण रायजादा — संविधान की हस्तलिखित प्रतियों के सुलेखक।
चित्रकार/मूल सज्जाकार: नंद लाल बोस और बेओहर राममनोहर सिन्हा — मूल पाण्डुलिपि को अलंकृत किया।
हिंदी सुलेखक: वसंत कृष्ण वैद्य — हिंदी संस्करण के सुलेखक।
इन सभी प्रयासों ने न केवल एक कानूनी दस्तावेज़ बल्कि एक ललितकला-संपन्न राष्ट्रकोटि (masterpiece) के रूप में संविधान का निर्माण किया।
| सदस्य | टिप्पणी |
|---|---|
| डॉ. भीमराव आंबेडकर | अध्यक्ष |
| एन. गोपालस्वामी अय्यंगार | सदस्य |
| सैयद मोहम्मद सादुल्लाह | सदस्य |
| अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर | सदस्य |
| के.एम. मुंशी | सदस्य |
| एन. माधवराव | बी.एल. मित्र के स्थान पर |
| टी.टी. कृष्णमाचारी | डॉ. डी.पी. खैतान के स्थान पर |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- प्रारूप समिति – 29 अगस्त 1947; अध्यक्ष – डॉ. भीमराव आंबेडकर।
- सदस्य – 7; स्थानापन्न – एन. माधवराव (बी.एल. मित्र के स्थान पर), टी.टी. कृष्णमाचारी (डी.पी. खैतान के स्थान पर)।
- संविधान अंगीकृत – 26 नवंबर 1949; लागू – 26 जनवरी 1950।
- 58वाँ संशोधन (1987) ➜ संविधान का हिंदी प्रकाशन अधिकृत।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- प्रारूप समिति संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसका नेतृत्व आंबेडकर ने किया।
- संविधान 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ गहन विचार-विमर्श और तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम था।
- 26 जनवरी 1950 को लागू करना 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस से प्रतीकात्मक जुड़ाव था।
- प्रतिनिधित्व, समय और जटिलता को लेकर आलोचनाओं के बावजूद संविधान सभा ने लोकतांत्रिक, समावेशी और संघीय संविधान प्रस्तुत किया।
- प्रारूप समिति की विरासत आज भी भारत की संवैधानिक लोकतंत्र की नींव बनी हुई है।
क्या आप जानते हैं?
- प्रारूप समिति ने संविधान को अंतिम रूप देने के लिए 141 बैठकें कीं।
- भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
- इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित कई संविधानों की विशेषताएँ ली गईं।
- संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतियाँ संसद भवन में हीलियम से भरे केसों में सुरक्षित रखी गई हैं।
भारतीय संविधान के स्रोत
भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसमें कई विशेषताएँ अन्य संविधानों से तथा भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। इन स्रोतों ने संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, न्यायिक पुनरावलोकन और आपात प्रावधान जैसे ढाँचे दिए, जिससे भारतीय संविधान वैश्विक सर्वोत्तम परंपराओं और भारतीय परिस्थितियों का अनूठा मिश्रण बना।
भारत शासन अधिनियम, 1935
यह अधिनियम भारतीय संविधान के लिए मुख्य स्रोत रहा — इसने संघीय ढाँचा , राज्यपाल के पद, न्यायपालिका , लोक सेवा आयोग , आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ दीं जिन्हें भारतीय संविधान ने अपनाया/संशोधित किया।
अमेरिकी संविधान
भारत ने इन विचारों को अपनाया/प्रेरणा ली:
लिखित संविधान: एक लिखित सर्वोच्च दस्तावेज।
महाभियोग: राष्ट्रपति/ऊच्च अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक आरोपों पर हटाने की प्रक्रिया।
राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के कार्य: पृथक रूप से चुना जाने वाला राष्ट्राध्यक्ष और उपराष्ट्राध्यक्ष।
SC/HC न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया: न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए औपचारिक हटाने का प्रावधान।
मौलिक अधिकार व न्यायिक समीक्षा: अधिकारों की सुरक्षा और अदालतों को कानूनों की समीक्षा का अधिकार।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता: सेवानिवृत्ति और नियुक्ति-नियमों से सुरक्षा।
प्रस्तावना का प्रारूप: आदर्शों और सिद्धांतों का संक्षिप्त उद्घाटन वाक्य।
ब्रिटिश संविधान
परंपरागत संसदीय संरचना और प्रक्रियाएँ जो भारत ने अपनाईं:
राज्य का नाममात्र प्रमुख: संवैधानिक/प्रोटोकॉल-हेड का विचार।
द्विसदनीय संसद: दो सदन वाली विधायी व्यवस्था।
निचला सदन अधिक शक्तिशाली: मंत्रिमंडल निचले सदन के प्रति उत्तरदायी।
स्पीकर, कैबिनेट प्रणाली, प्रधानमंत्री: संसदीय पद और कार्यप्रणाली।
सोवियत (USSR) संविधान
मौलिक कर्तव्य: नागरिकों के कर्तव्यों की अवधारणा से प्रेरणा मिली, जिसे बाद में भारतीय संविधान में शामिल किया गया।
ऑस्ट्रेलियाई संविधान
व्यवहारिक तत्व:
समवर्ती सूची: केंद्र और प्रांत दोनों के लिए कानून बनाने वाले विषय।
प्रस्तावना की भाषा और शैली: कुछ शाब्दिक/शैलीगत प्रेरणाएँ।
अनुच्छेद 108/संयुक्त बैठक: सदनों के बीच गतिरोध समाधान के सिद्धांत।
व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता: आर्थिक एकता के सिद्धांत।
जापानी संविधान
'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की अवधारणा — सरकारी कार्रवाई का वैध होने के लिए विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।
जर्मन (वाइमर संविधान)
आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन: संकट के समय अधिकारों पर अस्थायी प्रतिबंधों के मॉडल पर अध्ययन किया गया (भारत ने इससे सतर्क होकर अलग सुरक्षा प्रावधान बनाए)।
कनाडाई संविधान
मजबूत केंद्र के साथ संघवाद: केंद्र-प्रबल संघवाद और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को सौंपने का विचार प्रभावित करने वाला रहा।
राज्यों में केंद्र द्वारा राज्यपाल नियुक्ति: केंद्रीय नियुक्ति की प्रथा भी मिलती-जुलती है।
आयरिश संविधान
मुख्य योगदान:
राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles): सामाजिक और आर्थिक दिशानिर्देशों की अवधारणा आयरलैंड से ली गई।
राष्ट्रपति के चुनाव और राज्यसभा में नामांकन: कुछ प्रक्रियात्मक विचार अपनाए गए।
फ्रांसीसी संविधान
गणराज्य की अवधारणा: सार्वभौमिक नागरिकता व गणतांत्रिक सिद्धांत।
प्रस्तावना के आदर्श: 'स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व' जैसे मूल्य-आधार से प्रेरित दृष्टिकोण।
दक्षिण अफ्रीकी संविधान
राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव: उच्च सदन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचनों और संवैधानिक संशोधन के तरीकों के अध्ययन में समानताएँ मिलीं।
| स्रोत | ली गई विशेषताएँ |
|---|---|
| भारत शासन अधिनियम 1935 | संघीय ढांचा, राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपात प्रावधान |
| अमेरिका | लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, प्रस्तावना, राष्ट्रपति की शक्तियाँ |
| ब्रिटेन | संसदीय प्रणाली, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, द्विसदनीयता, नाममात्र प्रमुख, स्पीकर |
| सोवियत संघ | मौलिक कर्तव्य |
| ऑस्ट्रेलिया | समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, व्यापार की स्वतंत्रता, प्रस्तावना की भाषा |
| जापान | कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया |
| जर्मनी (वाइमर) | आपातकाल में अधिकारों का निलंबन |
| कनाडा | मजबूत केंद्र, अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल नियुक्ति |
| आयरलैंड | राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति चुनाव, राज्यसभा नामांकन |
| फ्रांस | गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व |
| दक्षिण अफ्रीका | राज्यसभा चुनाव, संशोधन प्रक्रिया |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भारत शासन अधिनियम 1935 ➜ संघीय ढांचा, राज्यपाल, लोक सेवा आयोग, आपात प्रावधान।
- अमेरिका ➜ लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, प्रस्तावना।
- ब्रिटेन ➜ संसदीय प्रणाली, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, द्विसदनीयता।
- सोवियत संघ ➜ मौलिक कर्तव्य।
- आयरलैंड ➜ राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति चुनाव, राज्यसभा नामांकन।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- भारतीय संविधान ने कई वैश्विक स्रोतों से विशेषताएँ लीं लेकिन उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला।
- भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकतम प्रशासनिक और संघीय प्रावधान लिए गए।
- अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और प्रस्तावना ली गई।
- ब्रिटेन से संसदीय लोकतंत्र और कैबिनेट प्रणाली अपनाई गई।
- आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, जापान और सोवियत संघ से विशेष प्रावधान लिए गए जिससे संविधान समावेशी और अनुकूलनशील बना।
क्या आप जानते हैं?
- भारतीय संविधान के लगभग 250 प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए।
- भारतीय संविधान पर 10 से अधिक देशों के संविधानों का प्रभाव है।
- ‘स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व’ के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए।
- भारत में राज्य के नीति निदेशक तत्व सीधे आयरिश संविधान से लिए गए।
संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियाँ
भारत का संविधान, अपने अंतिम रूप में, सरकार के ढांचे और मौलिक अधिकारों का विवरण देने वाला एक व्यापक दस्तावेज है। मूल रूप से, इसमें 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित थे। समय के साथ, विभिन्न संशोधनों के माध्यम से, यह 448 से अधिक अनुच्छेदों और 12 अनुसूचियों तक बढ़ गया है, जो राष्ट्र की बदलती जरूरतों को दर्शाता है।
A. अनुच्छेदों को समझना
1. अनुच्छेद संविधान के वे अलग-अलग खंड हैं जो सरकार के कानूनों, शक्तियों और प्रक्रियाओं तथा नागरिकों के अधिकारों को स्थापित करते हैं।
2. इन्हें भागों में बांटा गया है, जो एक विशिष्ट विषय से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, भाग III मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 12-35) से और भाग V संघ सरकार (अनुच्छेद 52-151) से संबंधित है।
3. मूल संविधान में 22 भागों में 395 अनुच्छेद थे।
4. जब नए अनुच्छेद (जैसे, शिक्षा के अधिकार के लिए अनुच्छेद 21A) जोड़े जाते हैं, तो उन्हें अक्सर पूरे संविधान को फिर से क्रमांकित करने से बचने के लिए एक वर्णानुक्रमिक प्रत्यय (जैसे A, B, C) के साथ डाला जाता है।
B. अनुसूचियों को समझना
1. अनुसूचियाँ संविधान में वे सूचियाँ या तालिकाएँ हैं जो नौकरशाही गतिविधियों और सरकारी नीतियों को वर्गीकृत और सारणीबद्ध करती हैं।
2. वे विस्तृत जानकारी या प्रावधान प्रदान करती हैं जो किसी अनुच्छेद के मुख्य भाग में शामिल करने के लिए बहुत लंबे या जटिल होते हैं।
3. उदाहरण के लिए, दूसरी अनुसूची में सार्वजनिक अधिकारियों के वेतन सूचीबद्ध हैं, और सातवीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन के लिए संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का विवरण है।
4. मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। बाद में संशोधनों के माध्यम से चार और (9, 10, 11, और 12) जोड़ी गईं।
C. बाद में जोड़ी गई प्रमुख अनुसूचियाँ
नौवीं अनुसूची (1951): भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई।
दसवीं अनुसूची (1985): दल-बदल विरोधी कानूनों को पेश करने के लिए 52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई।
ग्यारहवीं अनुसूची (1992): 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों (29 विषय) को सूचीबद्ध किया गया है।
बारहवीं अनुसूची (1992): 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों (18 विषय) को सूचीबद्ध किया गया है।
| विशेषता | मूल रूप से (1950) | वर्तमान में |
|---|---|---|
| अनुच्छेद | 395 | 448 से अधिक (क्रमांकन 395 ही रहता है) |
| भाग | 22 | 25 |
| अनुसूचियाँ | 8 | 12 |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- मूल संविधान: 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ।
- वर्तमान संविधान: ~448+ अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ।
- 9वीं अनुसूची: पहले संशोधन द्वारा (भूमि सुधार)।
- 10वीं अनुसूची: 52वें संशोधन द्वारा (दल-बदल विरोधी)।
- 11वीं अनुसूची: 73वें संशोधन द्वारा (पंचायतें)।
- 12वीं अनुसूची: 74वें संशोधन द्वारा (नगर पालिकाएँ)।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- अनुच्छेद मुख्य कानूनी पाठ बनाते हैं, जबकि अनुसूचियाँ लचीलापन और स्पष्टता सुनिश्चित करते हुए विस्तृत विवरण प्रदान करती हैं।
- चार नई अनुसूचियों (9-12) को जोड़ना संविधान की गतिशील प्रकृति को दर्शाता है, जो राजनीतिक अस्थिरता (10वीं) और विकासात्मक जरूरतों (11वीं, 12वीं) जैसी नई चुनौतियों के अनुकूल है।
- 7वीं अनुसूची (संघ, राज्य, समवर्ती सूची) भारतीय संघवाद का आधार है, जो विधायी शक्तियों का वितरण करती है।
- भागों और अनुच्छेदों की संरचना शासन, अधिकारों और कर्तव्यों के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करती है।
क्या आप जानते हैं?
- भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
- अनुसूचियों का उपयोग विवरण प्रदान करने के लिए किया जाता है जो मुख्य अनुच्छेदों को बहुत भारी बना देगा।
- 11वीं और 12वीं अनुसूचियों ने भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया।
संविधान सभा की वैधता
संविधान सभा की वैधता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा सीधे न चुने जाने के बावजूद, इसके प्रतिनिधि चरित्र, इसकी कार्यवाही की आम सहमति-संचालित प्रकृति और इसके सदस्यों के राष्ट्रीय कद पर आधारित है। इसने भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त किया और 1947 के बाद एक संप्रभु निकाय के रूप में इसकी स्वीकृति हुई।
A. वैधता के विरुद्ध तर्क (आलोचनाएँ)
1. प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं: सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, जो स्वयं सीमित मताधिकार (कर, संपत्ति और शिक्षा पर आधारित) पर चुने गए थे।
2. अंग्रेजों द्वारा निर्मित: सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना, एक ब्रिटिश प्रस्ताव, के तहत किया गया था। आलोचकों ने तर्क दिया कि यह शुरू से ही पूरी तरह से संप्रभु निकाय नहीं था।
3. कांग्रेस का प्रभुत्व: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास अधिकांश सीटें थीं, जिससे यह आरोप लगा कि यह एक-दलीय निकाय था।
4. वकील-राजनेता प्रभुत्व: सभा की आलोचना की गई कि इसमें वकीलों और राजनेताओं का अधिक प्रतिनिधित्व था, और जीवन के अन्य क्षेत्रों से कम प्रतिनिधित्व था।
B. वैधता के पक्ष में तर्क (औचित्य)
1. अत्यधिक प्रतिनिधि: अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने के बावजूद, सभा भारत का एक लघु रूप थी। इसमें सभी प्रमुख धर्मों, समुदायों और क्षेत्रों के सदस्य शामिल थे। महत्वपूर्ण रूप से, इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं (15 महिला सदस्य) का प्रतिनिधित्व था।
2. सदस्यों का कद: सभा में स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रतिष्ठित नेता (गांधी और जिन्ना को छोड़कर) शामिल थे, जो पहले ही लोगों का विश्वास अर्जित कर चुके थे।
3. काम करने का तरीका: सभा की वैधता इसके लोकतांत्रिक और पारदर्शी कामकाज से बढ़ी। निर्णय साधारण बहुमत से नहीं बल्कि आम सहमति और समायोजन के माध्यम से लिए गए। अल्पसंख्यक मतों को उचित महत्व दिया गया।
4. संप्रभु स्थिति: इसकी उत्पत्ति जो भी हो, सभा 15 अगस्त 1947 को एक पूर्ण संप्रभु निकाय बन गई, जिसके पास अपनी पसंद का कोई भी संविधान बनाने और ब्रिटिश कानूनों को निरस्त करने की शक्ति थी।
5. लोकप्रिय स्वीकृति: अंतिम संविधान को लोगों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, और पिछले 70+ वर्षों में इसके कामकाज, जिसमें सफल चुनाव और लोकतांत्रिक परिवर्तन शामिल हैं, ने इसकी वैधता की पुष्टि की है।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- आलोचना: सीधे निर्वाचित नहीं (प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव)।
- आलोचना: कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित (ब्रिटिश मूल)।
- औचित्य: सभी वर्गों का प्रतिनिधि (धर्म, क्षेत्र, एससी/एसटी, महिलाएँ)।
- औचित्य: भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के बाद पूर्ण संप्रभु बन गया।
- औचित्य: निर्णय केवल बहुमत पर नहीं, आम सहमति पर आधारित थे।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- संविधान सभा की वैधता एक उत्कृष्ट बहस है। इसके अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए आलोचना की जाती है, लेकिन इसकी वैधता का दावा इसके प्रतिनिधि चरित्र, इसके सदस्यों की क्षमता और इसके आम सहमति-आधारित कामकाज पर टिका है।
- सभा का अधिकार केवल कानूनी (1947 के अधिनियम से) नहीं था, बल्कि नैतिक भी था (स्वतंत्रता संग्राम से उत्पन्न)।
- संविधान की सफलता और दीर्घायु स्वयं सभा की वैधता और इसके सदस्यों के ज्ञान का अंतिम प्रमाण है।
क्या आप जानते हैं?
- भारतीय संविधान के इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन ने सभा को 'कार्रवाई में एक लघु ब्रह्मांड' के रूप में वर्णित किया।
- 11 सत्रों तक चली सभा की बहसों को 12 खंडों में प्रकाशित किया गया, जो इसकी पारदर्शी और विचार-विमर्श की प्रकृति को दर्शाता है।
संविधान सभा की प्रकृति
संविधान सभा एक अनूठा निकाय थी, जो 1947 के बाद प्रकृति में संप्रभु थी, और इसने भारत की पहली (अनंतिम) संसद होने के साथ-साथ संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार निकाय की दोहरी भूमिका निभाई। हालांकि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था, यह वैचारिक रूप से विविध थी और इसने एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय गणराज्य बनाने के लिए आम सहमति से काम किया।
A. संप्रभु निकाय
1. प्रारंभ में, सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की बाधाओं के तहत किया गया था। हालाँकि, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने इसे इन बाधाओं से मुक्त कर दिया।
2. 15 अगस्त, 1947 के बाद, सभा एक पूर्ण संप्रभु निकाय बन गई, जिसे अपने विवेक के अनुसार कोई भी संविधान बनाने और भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को बदलने या निरस्त करने का अधिकार था।
B. दोहरी भूमिका: संविधान-निर्माता और विधायी
1. सभा ने दो अलग-अलग कार्य किए:
- संविधान-निर्माता निकाय: भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना और उसे अपनाना। जब यह संविधान-निर्माता निकाय के रूप में मिलती थी, तो इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद करते थे।
- विधायी निकाय: अंतरिम अवधि (1947 से 1951-52 में पहले आम चुनावों तक) के दौरान देश के लिए सामान्य कानून बनाना। जब यह विधायी निकाय के रूप में मिलती थी, तो इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे।
2. इस दोहरी भूमिका ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान निर्माण की लंबी प्रक्रिया के दौरान देश का शासन रुका नहीं।
C. दल-राजनीतिक प्रकृति
1. कांग्रेस का प्रभुत्व: कांग्रेस पार्टी के पास भारी बहुमत था (विभाजन के बाद 80% से अधिक)। इसने निर्णय लेने में सुसंगतता और गति सुनिश्चित की।
2. वैचारिक रूप से विविध: एक-दलीय प्रभुत्व के बावजूद, कांग्रेस स्वयं हितों का एक विविध गठबंधन थी, जिसमें समाजवादी, पूंजीवादी, रूढ़िवादी और मध्यमार्गी शामिल थे। पार्टी ने व्यापक प्रतिनिधित्व और विशेषज्ञता सुनिश्चित करने के लिए जानबूझकर गैर-कांग्रेसी सदस्यों (जैसे डॉ. बी.आर. अंबेडकर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर) को प्रमुख भूमिकाओं में शामिल किया।
3. जैसा कि इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा, 'संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी,' जिसका अर्थ था कि उस समय पार्टी राष्ट्र के विविध वैचारिक स्पेक्ट्रम को प्रतिबिंबित करती थी।
D. कार्यप्रणाली की प्रकृति
1. विचार-विमर्श और आम सहमति-उन्मुख: सभा की प्रकृति बहुसंख्यकवादी नहीं थी। इसने व्यापक बहस, चर्चा और अल्पसंख्यक दृष्टिकोणों के समायोजन के माध्यम से विवादास्पद मुद्दों पर आम सहमति प्राप्त करने की मांग की, इस प्रथा को ग्रैनविल ऑस्टिन ने 'आम सहमति और समायोजन' कहा।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- संविधान सभा 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद एक संप्रभु निकाय बन गई।
- इसने दोहरी भूमिका निभाई: संविधान-निर्माता (अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद) और विधायी (अध्यक्ष: जी.वी. मावलंकर)।
- कांग्रेस के प्रभुत्व के बावजूद, यह वैचारिक रूप से विविध थी और इसमें प्रमुख पदों पर गैर-कांग्रेसी सदस्य शामिल थे।
- इसकी कार्य पद्धति बहुसंख्यकवादी नहीं, बल्कि आम सहमति-उन्मुख थी।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सभा की प्रकृति अद्वितीय थी: यह वह भट्टी थी जहाँ एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा था। एक संविधान-निर्माता और विधायी निकाय के रूप में इसकी दोहरी भूमिका संक्रमण के दौरान स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यावहारिक समाधान थी।
- कांग्रेस का प्रभुत्व होने पर भी, इसकी आंतरिक विविधता और गैर-कांग्रेसी विशेषज्ञों (जैसे अंबेडकर) को शामिल करने से यह दलीय राजनीति से ऊपर उठ सकी।
- 1947 के बाद सभा की संप्रभु प्रकृति महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसका मतलब था कि संविधान भारतीय इच्छा का उत्पाद था, न कि ब्रिटिश अनुदान का।
- इसकी विचार-विमर्श और आम सहमति-निर्माण की प्रकृति संविधान की स्थायी सफलता का एक प्रमुख कारण है।
क्या आप जानते हैं?
- सभा ने लगभग 5 वर्षों तक (दिसंबर 1946 - मई 1952) भारत की संसद के रूप में कार्य किया।
- जी.वी. मावलंकर, जिन्होंने विधायी सत्रों की अध्यक्षता की, बाद में लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर, जो कांग्रेस के कटु आलोचक थे, को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित किया गया, जो सभा की समावेशी प्रकृति को दर्शाता है।
स्थानीय शासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत में स्थानीय स्व-शासन की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं, जो पारंपरिक ग्राम पंचायतों से लेकर ब्रिटिश-युग में नगर निगमों की स्थापना तक विकसित हुईं। लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का 'मैग्ना कार्टा' माना जाता है, जिसने आधुनिक व्यवस्था की नींव रखी, जिसे बाद में संविधान (73वें और 74वें संशोधन) में निहित किया गया।
A. पूर्व-औपनिवेशिक युग
1. प्राचीन भारत: ग्राम समुदाय ('सभा' और 'उर' चोल शिलालेखों में) स्व-शासन की स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करते थे, जो स्थानीय मामलों, न्याय और संसाधनों का प्रबंधन करते थे।
2. मुगल काल: जबकि केंद्रीय प्रशासन मजबूत था, गाँवों ने पारंपरिक पंचायतों (पांच बुजुर्गों की परिषद) के माध्यम से अपने आंतरिक मामलों में एक हद तक स्वायत्तता बनाए रखी।
B. ब्रिटिश औपनिवेशिक युग
1. प्रारंभिक चरण (1688): पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया, उसके बाद बंबई और कलकत्ता में। ये मुख्य रूप से ब्रिटिश वाणिज्यिक हितों की सेवा करने और यूरोपीय आबादी के लिए नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन करने के लिए बनाए गए थे।
2. पारंपरिक प्रणालियों में व्यवधान: ब्रिटिश राजस्व प्रणालियों (जमींदारी, रैयतवाड़ी) और केंद्रीकृत प्रशासनिक नियंत्रण (1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और बाद के अधिनियमों के तहत) ने ग्राम पंचायतों की पारंपरिक स्वायत्तता को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया।
3. मेयो का प्रस्ताव (1870): लॉर्ड मेयो की सरकार ने वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्थानीय निधियों के साथ नगरपालिका संस्थानों को मजबूत करने के प्रावधान शामिल थे।
4. रिपन का प्रस्ताव (1882): यह स्वतंत्रता-पूर्व का सबसे महत्वपूर्ण विकास था।
- लॉर्ड रिपन ने स्थानीय निकायों की वकालत न केवल प्रशासनिक दक्षता के लिए, बल्कि राजनीतिक शिक्षा के एक साधन के रूप में की।
- इसने स्थानीय बोर्डों और जिला बोर्डों की दो-स्तरीय प्रणाली का आह्वान किया, जिसमें अधिकांश गैर-सरकारी सदस्य और एक निर्वाचित, गैर-सरकारी अध्यक्ष हो।
- इस प्रस्ताव को 'भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा' कहा जाता है।
5. भारत शासन अधिनियम (1919 और 1935):
- 1919 के अधिनियम ने 'द्वैध शासन' की शुरुआत की, और स्थानीय स्वशासन को एक 'हस्तांतरित' विषय बनाया गया, जिससे भारतीय मंत्रियों को अधिक शक्ति मिली।
- 1935 के अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, जिसने स्थानीय शासन के ढांचे को और मजबूत किया, हालांकि वित्तीय नियंत्रण कड़ा रहा।
C. स्वतंत्रता के बाद
1. संविधान सभा: जबकि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ग्राम पंचायतों की गुट-ridden प्रकृति के आलोचक थे, इस विचार का गांधीवादी सदस्यों द्वारा दृढ़ता से समर्थन किया गया था।
2. संवैधानिक प्रावधान: 'ग्राम पंचायतों के संगठन' को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (अनुच्छेद 40) के रूप में शामिल करके एक समझौता किया गया, जिससे यह राज्य के लिए एक गैर-न्यायिक लक्ष्य बन गया।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- पहला नगर निगम: मद्रास (1688)।
- रिपन का प्रस्ताव (1882): स्थानीय स्वशासन का 'मैग्ना कार्टा' कहा जाता है।
- भारत शासन अधिनियम 1919: स्थानीय स्वशासन एक 'हस्तांतरित' विषय बन गया।
- मूल संविधान: अनुच्छेद 40 (DPSP) ने ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- भारत में स्थानीय शासन का विकास पारंपरिक, स्वायत्त ग्राम इकाइयों से प्रशासनिक सुविधा के लिए ब्रिटिश-निर्मित नगरपालिका संरचनाओं में एक बदलाव को दर्शाता है।
- लॉर्ड रिपन का 1882 का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने स्थानीय निकायों को केवल प्रशासन ही नहीं, बल्कि राजनीतिक शिक्षा के एक उपकरण के रूप में पेश किया।
- ब्रिटिश शासन के दौरान पंचायतों के कमजोर होने के कारण उन्हें संविधान में एक DPSP (अनुच्छेद 40) के रूप में शामिल किया गया, जो एक 'गांधीवादी' सिद्धांत था जिसका उद्देश्य जमीनी लोकतंत्र को पुनर्जीवित करना था।
- यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 73वें और 74वें संशोधनों के लिए संदर्भ प्रदान करती है, जिसने शासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय स्वशासन को बहाल करने और सशक्त बनाने की मांग की।
क्या आप जानते हैं?
- मद्रास नगर निगम (1688) भारत में सबसे पुराना सक्रिय नगर निकाय है।
- लॉर्ड रिपन को अक्सर 'भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक' कहा जाता है।
- संविधान के अनुच्छेद 40 (DPSP) ने राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना करने का निर्देश दिया, जिसे अंततः 1992 में 73वें संशोधन द्वारा साकार किया गया।
संविधान पर समाज सुधारकों का प्रभाव
भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज है, जो 19वीं और 20वीं सदी के समाज सुधार आंदोलनों से गहराई से प्रभावित है। राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फुले और डॉ. बी.आर. अंबेडकर जैसे सुधारकों द्वारा समर्थित आदर्शों को सीधे मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के रूप में निहित किया गया, विशेष रूप से समानता, धर्मनिरपेक्षता और अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित।
A. सुधारवादी विरासत
19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलनों (जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के कार्य) ने सती, बाल विवाह, और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी, और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसने संविधान के लिए बौद्धिक और सामाजिक आधार तैयार किया।
B. प्रमुख सुधारक और उनकी संवैधानिक गूँज
1. राजा राम मोहन राय (1772-1833):
- प्रभाव: एकेश्वरवाद, तर्क, और सती प्रथा के उन्मूलन का समर्थन किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी।
- संवैधानिक गूँज: उनके विचार अनुच्छेद 25 (अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 15(3) (महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान), और अनुच्छेद 19(1)(a) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) में प्रतिध्वनित होते हैं।
2. ज्योतिराव फुले (1827-1890):
- प्रभाव: एक कट्टरपंथी सुधारक जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और महिलाओं और निचली जातियों के लिए शिक्षा के अग्रदूत थे।
- संवैधानिक गूँज: उनका जीवन कार्य अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन), अनुच्छेद 15 (जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध), और अनुच्छेद 46 (कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना) में परिलक्षित होता है।
3. स्वामी विवेकानंद (1863-1902):
- प्रभाव: धार्मिक सहिष्णुता, मानवता की सेवा (दरिद्र नारायण - 'गरीबों में भगवान'), और धर्म के प्रति एक तर्कसंगत दृष्टिकोण की वकालत की।
- संवैधानिक गूँज: धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता की उनकी दृष्टि प्रस्तावना के 'विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता' और बंधुत्व की अवधारणा का हिस्सा है।
4. महात्मा गांधी (1869-1948):
- प्रभाव: सदस्य न होते हुए भी, उनके स्वराज, सर्वोदय (सभी का कल्याण), और ग्राम स्वराज (गांव का स्व-शासन) के विचार शक्तिशाली थे। उनका सबसे मजबूत अभियान अस्पृश्यता ('हरिजन' कहते हुए) के उन्मूलन के लिए था।
- संवैधानिक गूँज: उनके आदर्श मुख्य रूप से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) में पाए जाते हैं, जैसे अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतें), अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योग), और अनुच्छेद 47 (नशाबंदी)।
5. डॉ. बी.आर. अंबेडकर (1891-1956):
- प्रभाव: प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, वे मुख्य वास्तुकार थे। उनका पूरा जीवन जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष था।
- संवैधानिक गूँज: उन्होंने सुधारवादी आदर्शों को ठोस, न्यायोचित अधिकारों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन), अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे उन्होंने संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा), और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण ( अनुच्छेद 15(4), 16(4) ) के व्यापक ढांचे का समर्थन किया।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- समाज सुधार के आदर्श भाग III (मौलिक अधिकार) और भाग IV (DPSP) में सबसे अधिक दिखाई देते हैं।
- अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) जाति-विरोधी आंदोलन (फुले, अंबेडकर) का प्रत्यक्ष परिणाम है।
- अनुच्छेद 15 (भेदभाव-रहित) जाति और लैंगिक असमानता के खिलाफ लड़ाई को दर्शाता है।
- अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायत) एक 'गांधीवादी' सिद्धांत है।
- डॉ. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचार) को अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के रूप में देखा।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- संविधान सामाजिक क्रांति का एक उपकरण है, जो 19वीं सदी के समाज सुधारकों के आदर्शों को 20वीं सदी के कानून में बदलता है।
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता (एक पश्चिमी उदार विचार) और सामाजिक न्याय (एक प्रमुख सुधारवादी मांग) के बीच तनाव पूरे संविधान में संतुलित है।
- अंबेडकर जैसे व्यक्तित्वों ने एक पुल के रूप में काम किया, जो समाज सुधार आंदोलनों की शिकायतों को सीधे मसौदा मेज पर लाए।
- सकारात्मक भेदभाव (आरक्षण) को शामिल करना संविधान की प्रतिबद्धता को न केवल औपचारिक समानता (जैसा कि रॉय ने मांग की) बल्कि वास्तविक समानता (जैसा कि फुले और अंबेडकर ने मांग की) के प्रति भी दर्शाता है।
क्या आप जानते हैं?
- अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान की प्रतिबद्धता (अनुच्छेद 17) समाज सुधार आंदोलनों के लिए एक सीधी जीत थी।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर की भूमिका व्यवस्था के बाहर एक समाज सुधारक से व्यवस्था के भीतर मुख्य वास्तुकार में बदल गई, जिसने उनके आदर्शों को कानून में शामिल कर दिया।
- 'सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय' का प्रस्तावना का लक्ष्य मौजूदा सामाजिक अन्यायों के सुधारकों की आलोचना का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है।
प्रस्तावना में संशोधन
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इतिहास में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन ने तीन नए शब्द – ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’, और ‘अखंडता’ – जोड़े, जो उस समय की सरकार की राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा को दर्शाते थे। यह केशवानंद भारती मामले (1973) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संभव हुआ, जिसने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है।
A. कानूनी बहस: क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है?
1. बेरुबारी यूनियन केस (1960): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है । यह 'निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी' है, लेकिन इसमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। इसलिए, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था।
2. केशवानंद भारती केस (1973): इस ऐतिहासिक मामले ने बेरुबारी मामले को पलट दिया । सुप्रीम कोर्ट ने माना कि:
- प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ।
- यह शक्ति का स्रोत नहीं है, लेकिन यह संविधान को दिशा और उद्देश्य देती है।
- इसमें किसी भी अन्य भाग की तरह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है।
- महत्वपूर्ण शर्त: प्रस्तावना 'मूल ढांचा सिद्धांत' के अधीन है। इसका मतलब है कि इसकी मूलभूत विशेषताओं (जैसे, संप्रभुता, लोकतंत्र, गणराज्य) में संशोधन या विनाश नहीं किया जा सकता है।
B. 42वां संशोधन (1976)
1. केशवानंद मामले से मिली कानूनी स्पष्टता का लाभ उठाते हुए, इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के दौरान 42वां संशोधन (जिसे 'लघु-संविधान' भी कहा जाता है) पारित किया।
2. यह एकमात्र समय है जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया है।
3. तीन शब्द जोड़े गए:
- 'समाजवादी' : लोकतांत्रिक समाजवाद (लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करना) के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया।
- 'पंथनिरपेक्ष' : भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को स्पष्ट रूप से बताने के लिए जोड़ा गया (जो पहले से ही अनुच्छेद 25-28 में निहित था)।
- 'अखंडता' : 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' वाक्यांश में जोड़ा गया।
4. ' राष्ट्र की एकता ' वाक्यांश को ' राष्ट्र की एकता और अखंडता ' में बदल दिया गया।
C. संशोधन के बाद की स्थिति
1. एस.आर. बोम्मई केस (1994): सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के महत्व की फिर से पुष्टि की, यह कहते हुए कि 'पंथनिरपेक्षता' (अब स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में) 'मूल ढांचे' का हिस्सा है।
डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (2024): सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन द्वारा 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' जोड़ने को चुनौती देने वाली याचिकाएँ खारिज कीं और अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन की संसद की शक्ति को बरकरार रखा।
| मामला/संशोधन | वर्ष | प्रमुख परिणाम |
|---|---|---|
| बेरुबारी यूनियन केस | 1960 | प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। |
| केशवानंद भारती केस | 1973 | प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है; संशोधित किया जा सकता है; मूल ढांचा सिद्धांत पेश किया गया। |
| 42वां संशोधन | 1976 | प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन। 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष', और 'अखंडता' को जोड़ा। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है।
- संशोधन: 42वां संशोधन अधिनियम, 1976।
- जोड़े गए शब्द: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और अखंडता।
- केशवानंद भारती मामले (1973) ने यह कहकर इसे संभव बनाया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है।
- बेरुबारी मामले (1960) ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
- प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके 'मूल ढांचे' को बदला नहीं जा सकता।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- 1976 में प्रस्तावना में संशोधन अत्यधिक प्रतीकात्मक था, जिसने राज्य की सामाजिक-राजनीतिक दिशा को औपचारिक रूप दिया।
- बेरुबारी मामले से केशवानंद मामले तक की यात्रा प्रस्तावना की स्थिति के संबंध में न्यायिक व्याख्या के विकास को दर्शाती है, जो एक गैर-बाध्यकारी कुंजी से संविधान के एक अभिन्न अंग तक जाती है।
- 42वें संशोधन के परिवर्धन ('समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष') पर बहस होती है: आलोचकों का तर्क है कि वे अनावश्यक हैं (क्योंकि आदर्श पहले से ही निहित थे) और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं, जबकि समर्थकों का दावा है कि उन्होंने आवश्यक स्पष्टता और संवैधानिक जोर दिया।
- 'मूल ढांचा सिद्धांत' अब एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करता है, जो भविष्य के किसी भी संशोधन को प्रस्तावना के मूल दर्शन को नष्ट करने से रोकता है।
क्या आप जानते हैं?
- 42वां संशोधन इतना व्यापक था, जिसने 50 से अधिक अनुच्छेदों को बदल दिया, कि इसे अक्सर 'लघु-संविधान' कहा जाता है।
- संविधान सभा द्वारा बाकी संविधान को अपनाए जाने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया था।
- 'पंथनिरपेक्ष' शब्द 1976 में जोड़ा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भारत 1950 में अपनी स्थापना से ही धर्मनिरपेक्ष था।
भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन: सभी अध्याय
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