भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन · UPSC नोट्स (हिंदी में)
Elections and Political Parties — भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन नोट्स
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 6 विषय.
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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951: प्रमुख विशेषताएँ
अनुच्छेद 327 संसद को चुनावों पर कानून बनाने की शक्ति देता है। इसके दो स्तंभ हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (सीटें, निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता सूची) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (चुनाव संचालन, अर्हताएँ और निरर्हताएँ, राजनीतिक दल, भ्रष्ट आचरण और चुनाव विवाद)।
संवैधानिक आधार
अनुच्छेद 324: चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित। अनुच्छेद 325: प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची; धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी का बहिष्कार नहीं। अनुच्छेद 326: वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव (61वें संशोधन, 1988 के बाद 18 वर्ष)। अनुच्छेद 327–328: संसद और, उसके अधीन, राज्य विधानमंडल चुनाव कानून बनाते हैं। अनुच्छेद 329: चुनाव याचिका के सिवाय चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक।
RPA, 1950: चुनाव से पहले
लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में सीटों का आवंटन तथा परिसीमन का ढाँचा।
चुनाव तंत्र: प्रत्येक राज्य के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तथा ज़िला निर्वाचन अधिकारी और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
मतदाता सूची की तैयारी और पुनरीक्षण: व्यक्ति नागरिक हो, अर्हता तिथि पर कम से कम 18 वर्ष का हो और निर्वाचन क्षेत्र का ‘सामान्य निवासी’ हो; न्यायालय द्वारा विकृत-चित्त घोषित या भ्रष्ट आचरण के लिए निरर्हित व्यक्ति बाहर।
धारा 21 संक्षिप्त और गहन पुनरीक्षण की अनुमति देती है, और धारा 21(3) निर्वाचन आयोग को किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण का आदेश देने देती है।
प्रवासी मतदाता (धारा 20A, 2010 में जोड़ी गई): विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक जिन्होंने विदेशी नागरिकता नहीं ली, अपने पासपोर्ट पते पर पंजीकरण करा सकते हैं।
निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर) और मतदाता सूची से आधार को स्वैच्छिक रूप से जोड़ने का प्रावधान किया।
RPA, 1951: चुनाव संचालन
सदस्यता की अर्हताएँ (नागरिकता, आयु, मतदाता होना) और निरर्हताएँ: धारा 8 (सूचीबद्ध अपराधों में, या दो वर्ष या अधिक कारावास वाले किसी अपराध में दोषसिद्धि से रिहाई के छह वर्ष बाद तक निरर्हता), धारा 9 (भ्रष्टाचार या अनिष्ठा के लिए पदच्युति), धारा 9A (सरकारी ठेके), धारा 10A (चुनाव व्यय का लेखा न देना, निर्वाचन आयोग तीन वर्ष के लिए निर्णय करता है)।
धारा 29A: निर्वाचन आयोग में राजनीतिक दलों का पंजीकरण; धारा 29C: दलों को ₹20,000 से अधिक के चंदे की रिपोर्ट देनी होती है।
धारा 33(7): उम्मीदवार अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।
धारा 77: चुनाव व्यय का लेखा; अधिकतम सीमा नियमों से तय होती है।
धारा 123: भ्रष्ट आचरण (रिश्वत, अनुचित प्रभाव, धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपील, बूथ कैप्चरिंग आदि)।
धारा 126: मतदान समाप्त होने से पहले के 48 घंटों में जनसभा या चुनाव सामग्री के प्रदर्शन पर रोक; धारा 126A अधिसूचित अवधि में एग्ज़िट पोल पर रोक।
धारा 62(5): जेल में या पुलिस हिरासत में व्यक्ति मतदान नहीं कर सकते (निवारक निरोध वालों को छोड़कर)।
चुनाव विवाद
परिणाम के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर होती है; अपील सर्वोच्च न्यायालय में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं (अनुच्छेद 71)।
अभ्यास
UPSC-शैली: ‘अपराधीकरण और धन-बल से निपटने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में सुधार आवश्यक है।’ चर्चा कीजिए।
| पहलू | RPA, 1950 | RPA, 1951 |
|---|---|---|
| मुख्य ध्यान | चुनाव की तैयारी | वास्तविक चुनाव संचालन और उसके बाद |
| प्रमुख विषय | सीटें, निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता सूची, चुनाव अधिकारी | अर्हताएँ/निरर्हताएँ, नामांकन, दल, व्यय, भ्रष्ट आचरण, विवाद |
| उल्लेखनीय धाराएँ | धारा 20A (प्रवासी मतदाता), धारा 21 (सूची पुनरीक्षण) | धारा 8 (निरर्हता), 29A (दल पंजीकरण), 33(7), 123, 126 |
| कौन कार्य करता है | मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी | रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय (याचिकाएँ) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- RPA 1950 मतदाता सूची और सीटों के आवंटन से; RPA 1951 चुनाव संचालन, निरर्हताओं और विवादों से संबंधित है।
- RPA 1951 की धारा 29A राजनीतिक दलों के पंजीकरण को नियंत्रित करती है।
- धारा 33(7): एक उम्मीदवार अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्र।
- धारा 126: मतदान समाप्ति से पहले 48 घंटे की ‘मौन अवधि’।
- चुनाव याचिकाएँ 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में; राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद सर्वोच्च न्यायालय में।
- निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 से नामांकन के लिए वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- दोनों RPA अनुच्छेद 324–329 को एक कार्यशील चुनाव प्रणाली में बदलते हैं और भारत के चुनावों को दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय चुनावों में बनाते हैं।
- कमियाँ: धारा 8 केवल दोषसिद्धि पर निरर्हता देती है, इसलिए गंभीर आरोपों वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं; चुनाव याचिकाओं में अक्सर वर्षों लगते हैं, जिससे उनका उद्देश्य विफल होता है।
- धन-बल: व्यय सीमा उम्मीदवारों पर लागू है, दलों पर नहीं, और धारा 29C की रिपोर्टिंग सीमा नकद चंदे को अपारदर्शी रहने देती है।
- विधि आयोग (170वीं और 255वीं रिपोर्ट) और निर्वाचन आयोग के सुझाव: जघन्य अपराधों में आरोप तय होने पर निरर्हता, याचिकाओं का समयबद्ध निपटारा, और दलों के व्यय पर सीमा।
- निर्वाचन आयोग ने दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति भी माँगी है, जो 1951 का अधिनियम स्पष्ट रूप से नहीं देता।
क्या आप जानते हैं?
- पहला आम चुनाव (1951–52) इन्हीं दो अधिनियमों के तहत हुआ, जिसमें सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे।
- एग्ज़िट पोल पर धारा 126A 2009 में जोड़ी गई, जब बहु-चरणीय चुनावों पर एग्ज़िट पोल के प्रभाव पर विवाद हुए।
राजनीतिक दल: मान्यता और चुनाव चिह्न आदेश
दल RPA 1951 की धारा 29A के तहत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होते हैं; राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता और चिह्नों का आवंटन चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 से होता है, जिसे निर्वाचन आयोग ने अनुच्छेद 324 के तहत जारी किया। मान्यता जीते गए मतों और सीटों पर निर्भर है।
पंजीकरण बनाम मान्यता
पंजीकरण (धारा 29A): भारतीय नागरिकों का संघ गठन के 30 दिनों के भीतर आवेदन करता है, ऐसे संविधान के साथ जो संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता के प्रति निष्ठा रखता हो। अधिकांश पंजीकृत दल पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल ही रहते हैं।
मान्यता (चिह्न आदेश, 1968): प्रदर्शन मानदंड पूरे करने वाला पंजीकृत दल राज्य दल या राष्ट्रीय दल बनता है और उसे आरक्षित चिह्न मिलता है।
राज्य दल के मानदंड (कोई एक)
पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य के 6% वैध मत और 2 विधानसभा सीटें; या
पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य के 6% वैध मत और राज्य से 1 लोकसभा सीट; या
विधानसभा की 3% सीटें या 3 सीटें, जो भी अधिक हो; या
राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों पर 1 लोकसभा सीट; या
पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में राज्य के कुल वैध मतों का 8% (उदार मानदंड, 2011)।
राष्ट्रीय दल के मानदंड (कोई एक)
लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं चार या अधिक राज्यों में 6% वैध मत, साथ में 4 लोकसभा सीटें; या
कम से कम तीन राज्यों से लोकसभा की 2% सीटें (543 में से 11); या
चार या अधिक राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता।
मार्च 2024 तक छह राष्ट्रीय दल थे: आप, बसपा, भाजपा, माकपा, कांग्रेस और एनपीपी। 2016 से मान्यता की समीक्षा हर चुनाव के बजाय लगातार दो आम चुनावों के बाद होती है।
मान्यता के लाभ
राज्य या देश भर में आरक्षित चिह्न; नामांकन के लिए केवल एक प्रस्तावक; मतदाता सूची की निःशुल्क प्रतियाँ; सार्वजनिक प्रसारकों पर निःशुल्क प्रसारण समय; अधिकतम 40 स्टार प्रचारक (पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों के लिए 20), जिनका यात्रा व्यय उम्मीदवारों के व्यय में नहीं जुड़ता।
विवाद और विभाजन (अनुच्छेद 15)
जब प्रतिद्वंद्वी गुट दल होने का दावा करते हैं, तो निर्वाचन आयोग नाम और चिह्न का निर्णय करता है। सादिक अली बनाम निर्वाचन आयोग (1971) में सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति और बहुमत की कसौटी (विधायी और संगठनात्मक समर्थन) को वैध ठहराया। संगठनात्मक अभिलेख अस्पष्ट होने पर आयोग ने प्रायः विधायी बहुमत को निर्णायक माना है।
अभ्यास
UPSC-शैली: ‘आंतरिक दलीय लोकतंत्र भारतीय चुनाव सुधारों की लुप्त कड़ी है।’ चिह्न आदेश के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।
| पहलू | राष्ट्रीय दल | राज्य दल |
|---|---|---|
| मत-प्रतिशत मार्ग | 4+ राज्यों में 6% + 4 लोकसभा सीटें | राज्य में 6% + 2 विधानसभा सीटें (या 1 लोकसभा सीट); या 8% मत |
| सीट मार्ग | 3+ राज्यों से लोकसभा की 2% सीटें | विधानसभा की 3% सीटें या 3 सीटें; या प्रति 25 पर 1 लोकसभा सीट |
| अन्य मार्ग | 4+ राज्यों में राज्य दल | — |
| चिह्न | पूरे भारत में आरक्षित | उस राज्य में आरक्षित |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- पंजीकरण: RPA 1951 की धारा 29A; मान्यता और चिह्न: चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968।
- चिह्न आदेश निर्वाचन आयोग ने अनुच्छेद 324 और निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के तहत जारी किया।
- राष्ट्रीय दल: 4 राज्यों में 6% मत + 4 लोकसभा सीटें, या 3 राज्यों से 2% लोकसभा सीटें, या 4 राज्यों में राज्य दल।
- राज्य दल का उदार मानदंड (2011): राज्य के कुल वैध मतों का 8%।
- सादिक अली (1971) ने बहुमत की कसौटी से दल विभाजन तय करने की आयोग की शक्ति को वैध ठहराया।
- मार्च 2024 तक: छह राष्ट्रीय दल।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- मान्यता चुनावी प्रदर्शन को पुरस्कृत करती है और चिह्नों के माध्यम से दलों को स्थिर पहचान देती है, जो पहली बार के और कम साक्षर मतदाताओं वाले देश में महत्वपूर्ण है।
- कमज़ोरी: निर्वाचन आयोग दलों का पंजीकरण कर सकता है पर निष्क्रियता या अनुपालन न करने पर रद्द नहीं कर सकता, इसलिए कई ‘काग़ज़ी दल’ हैं जिनका कर लाभ के लिए दुरुपयोग हो सकता है।
- आंतरिक दलीय लोकतंत्र कमज़ोर है; आंतरिक चुनाव या उम्मीदवार चयन में पारदर्शिता का कोई कानून नहीं।
- विभाजन के बाद चिह्न विवाद ‘विधायी बहुमत’ कसौटी की सीमाएँ दिखाते हैं, जो दल-बदल को पुरस्कृत कर सकती है और दसवीं अनुसूची से टकराती है।
- आगे की राह: राजनीतिक दलों पर एक व्यापक कानून (जैसा विधि आयोग और NCRWC ने सुझाया) जिसमें पंजीकरण, पंजीकरण रद्द करना, आंतरिक लोकतंत्र और वित्त शामिल हों।
क्या आप जानते हैं?
- पहले आम चुनाव में चिह्न इसलिए शुरू किए गए ताकि पढ़ न सकने वाले मतदाता भी दलों को पहचान सकें।
- ‘मुक्त चिह्नों’ की सूची में रोज़मर्रा की वस्तुएँ होती हैं, जिनमें से निर्दलीय और गैर-मान्यता प्राप्त दल चुन सकते हैं।
आदर्श आचार संहिता (MCC)
आदर्श आचार संहिता चुनावों के दौरान दलों, उम्मीदवारों और सरकारों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का समूह है। इसे कोई वैधानिक आधार नहीं है, पर अनुच्छेद 324 के तहत आयोग की शक्तियों से लागू किया जाता है और यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है।
विकास
इसकी शुरुआत 1960 के केरल विधानसभा चुनाव में दलों के बीच सहमत स्वैच्छिक संहिता के रूप में हुई; निर्वाचन आयोग ने इसे 1962 के लोकसभा चुनाव के लिए दलों में प्रसारित किया।
समय के साथ इसका विस्तार हुआ; आधिकारिक पद के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1979 में सत्तारूढ़ दल पर एक भाग जोड़ा गया।
1990 के दशक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन के समय कड़ाई से पालन शुरू हुआ।
मुफ़्त सुविधाओं पर एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य (2013) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद 2013 में चुनाव घोषणापत्रों पर भाग जोड़ा गया।
कब लागू होती है
निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से चुनाव पूरा होने तक। यह समय मुकदमेबाज़ी (हरबंस सिंह जलाल मामला) के बाद 2001 में तय हुआ, जब केंद्र ने सहमति दी कि संहिता घोषणा से लागू होगी।
मुख्य प्रावधान
सामान्य आचरण: समुदायों के बीच मतभेद बढ़ाने वाली कोई गतिविधि नहीं; जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील नहीं; प्रचार के लिए पूजा स्थलों का उपयोग नहीं; आलोचना नीतियों और कार्यों तक सीमित, निजी जीवन पर नहीं।
सभाएँ और जुलूस: पुलिस को पहले सूचना; निषेधाज्ञाओं का सम्मान; प्रतिद्वंद्वियों की सभाओं में बाधा नहीं।
मतदान दिवस और बूथ: बूथ पर केवल मतदाता और आयोग के वैध पास वाले व्यक्ति; दलों के शिविर बूथ से दूर; शराब वितरण नहीं।
सत्तारूढ़ दल: संहिता लागू होने के बाद कोई नई योजना, परियोजना, अनुदान या वादा नहीं; प्रचार के लिए सरकारी तंत्र, वाहन या सरकारी विज्ञापन का उपयोग नहीं; आयोग की स्वीकृति के बिना चुनाव संबंधी अधिकारियों के स्थानांतरण नहीं।
घोषणापत्र: संवैधानिक आदर्शों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए और बताना चाहिए कि वादों का वित्तपोषण कैसे होगा।
आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक अनुपालन पर नज़र रखते हैं; नागरिक आयोग के cVIGIL ऐप से उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं।
प्रवर्तन और सीमाएँ
दंड नैतिक और प्रशासनिक हैं: नोटिस, निंदा, प्रचार पर अस्थायी प्रतिबंध, और विज्ञापन हटाने के आदेश। जो उल्लंघन अपराध भी हैं (जैसे रिश्वत या शत्रुता बढ़ाना), उन पर RPA 1951 और आपराधिक कानून के तहत अभियोजन होता है।
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति (2013) ने MCC को वैधानिक बनाने की सिफारिश की; आयोग इसे लचीला रखना पसंद करता है, क्योंकि छोटी चुनाव अवधि में अदालती मामले तय नहीं हो पाते।
अभ्यास
UPSC-शैली: ‘क्या आदर्श आचार संहिता को वैधानिक आधार दिया जाना चाहिए?’ चर्चा कीजिए।
| क्षेत्र | संहिता लागू होने के बाद अनुमति नहीं | अनुमत |
|---|---|---|
| योजनाएँ और अनुदान | नई योजनाओं की घोषणा, शिलान्यास, नए अनुदान | पहले से चल रही योजनाओं को जारी रखना |
| सरकारी तंत्र | प्रचार के लिए सरकारी वाहन, कर्मचारी या भवन का उपयोग | सामान्य प्रशासन और आपात राहत (जहाँ आवश्यक हो आयोग की स्वीकृति से) |
| विज्ञापन | सार्वजनिक धन से उपलब्धियाँ दिखाने वाले सरकारी विज्ञापन | वैधानिक सूचनाएँ और जन-सुरक्षा संदेश |
| स्थानांतरण | आयोग की स्वीकृति के बिना चुनाव संबंधी अधिकारियों का स्थानांतरण | आयोग द्वारा स्वीकृत स्थानांतरण |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- MCC कानून नहीं है; इसे अनुच्छेद 324 और दलों की सहमति से बल मिलता है।
- इसकी शुरुआत 1960 के केरल विधानसभा चुनाव में हुई।
- यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से चुनाव पूरा होने तक लागू रहती है।
- एस. सुब्रमण्यम बालाजी (2013) के बाद 2013 में घोषणापत्रों पर दिशानिर्देश जोड़े गए।
- cVIGIL नागरिकों द्वारा MCC उल्लंघन की शिकायत के लिए आयोग का ऐप है।
- 2013 की संसदीय स्थायी समिति ने MCC को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की सिफारिश की।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- MCC सत्तारूढ़ दल को सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग से रोककर समान अवसर बनाती है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मूल विशेषता के लिए आवश्यक है।
- इसकी शक्ति गति और लचीलापन है; वैधानिक आधार से मुकदमेबाज़ी और देरी हो सकती है जो प्रचार अवधि से भी अधिक चले।
- आलोचना: प्रमुख नेताओं, विशेषकर नफ़रत भरे भाषणों पर, असंगत या विलंबित कार्रवाई ने आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाए हैं।
- लंबे बहु-चरणीय चुनाव संहिता को महीनों लागू रखते हैं, जिससे सामान्य विकास निर्णय रुकते हैं; यह एक साथ चुनाव के पक्ष में दिया जाने वाला तर्क है।
- आगे की राह: शिकायतों पर निर्णय की स्पष्ट, प्रकाशित समय-सीमा, क्रमिक दंड, और ऑनलाइन प्रचार से निपटने के लिए तकनीक (cVIGIL, सोशल मीडिया निगरानी) का उपयोग।
क्या आप जानते हैं?
- 1960 की केरल संहिता राज्य प्रशासन ने तैयार की थी और मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने इसे स्वीकार किया।
- आयोग ने कई बार MCC उल्लंघन के दंड के रूप में नेताओं को निश्चित घंटों तक प्रचार से रोका है।
निर्वाचन आयोग: नियुक्ति और स्वतंत्रता
अनुच्छेद 324(2) ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति राष्ट्रपति पर ‘संसद द्वारा बनाए किसी कानून के अधीन’ छोड़ी थी। अनूप बरनवाल (2023) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद संसद ने CEC और अन्य ECs (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 बनाया, जिसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता की चयन समिति बनी।
समय के साथ संरचना
1950 से 1989 तक निर्वाचन आयोग एक-सदस्यीय निकाय था (केवल CEC)। अक्टूबर 1989 में दो ECs नियुक्त हुए, पर जनवरी 1990 में ये पद समाप्त कर दिए गए।
अक्टूबर 1993 से यह तीन-सदस्यीय निकाय है। टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) में सर्वोच्च न्यायालय ने बहु-सदस्यीय आयोग को वैध ठहराया; निर्णय बहुमत से होते हैं और CEC समानों में प्रथम हैं।
संवैधानिक सुरक्षा उपाय (अनुच्छेद 324(5))
CEC को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है (सिद्ध कदाचार या असमर्थता, दोनों सदनों के विशेष बहुमत प्रस्ताव से)।
नियुक्ति के बाद CEC की सेवा शर्तों में उनके अहित में परिवर्तन नहीं हो सकता।
किसी EC या क्षेत्रीय आयुक्त को केवल CEC की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।
विशेषज्ञों द्वारा बताई कमियाँ: संविधान अर्हताएँ या कार्यकाल निर्धारित नहीं करता, सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति पर रोक नहीं लगाता, और ECs को CEC से कम संरक्षण देता है।
अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2 मार्च 2023)
पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि जब तक संसद कानून न बनाए, CEC और ECs की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर करेंगे।
न्यायालय ने ज़ोर दिया कि स्वतंत्र निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों (मूल विशेषता) के लिए आवश्यक है, और केवल कार्यपालिका द्वारा नियुक्तियाँ इसे प्रभावित कर सकती हैं।
2023 का अधिनियम
चयन समिति: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता)। मुख्य न्यायाधीश सदस्य नहीं।
खोज समिति: केंद्रीय विधि मंत्री की अध्यक्षता में दो सचिव-स्तरीय अधिकारी; पाँच नामों का पैनल तैयार करती है, हालाँकि चयन समिति अन्य नामों पर भी विचार कर सकती है।
पात्रता: भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर रहे या कार्यरत व्यक्ति, जिन्हें चुनाव प्रबंधन का अनुभव हो।
कार्यकाल: छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो; पुनर्नियुक्ति नहीं।
हटाना: संवैधानिक व्यवस्था बरकरार: CEC को सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की तरह, ECs को CEC की सिफारिश पर।
आलोचकों का तर्क है कि समिति सरकार को 2:1 बहुमत देती है; अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में दायर हुई हैं।
अभ्यास
UPSC-शैली: ‘निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता नियुक्ति की पद्धति पर उतनी ही निर्भर है जितनी कार्यकाल की सुरक्षा पर।’ 2023 के अधिनियम के आलोक में चर्चा कीजिए।
| अवधि | पद्धति | सदस्य |
|---|---|---|
| 1950 – मार्च 2023 | केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति (कार्यपालिका की परंपरा) | केवल सरकार |
| मार्च 2023 – 2023 का अधिनियम | अनूप बरनवाल में आदेशित अंतरिम व्यवस्था | प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश |
| 2023 के अधिनियम से | खोज समिति के बाद वैधानिक चयन समिति | प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- अनुच्छेद 324(2): ECs की संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं; नियुक्तियाँ संसद के कानून के अधीन।
- अक्टूबर 1993 से आयोग स्थायी रूप से बहु-सदस्यीय; टी.एन. शेषन (1995) ने बहुमत से निर्णय को वैध ठहराया।
- अनूप बरनवाल (2 मार्च 2023): प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की अंतरिम समिति।
- 2023 का अधिनियम: चयन समिति = प्रधानमंत्री + प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री + विपक्ष के नेता; खोज समिति के अध्यक्ष विधि मंत्री।
- कार्यकाल: छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो।
- हटाना: CEC सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की तरह; ECs केवल CEC की सिफारिश पर (अनुच्छेद 324(5))।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- चुनावों पर जनविश्वास आयोग की निष्पक्षता की धारणा पर टिका है; कार्यपालिका-प्रधान नियुक्ति प्रक्रिया इस धारणा को कमज़ोर करती है, भले ही व्यक्ति निष्पक्ष रहें।
- 2023 के अधिनियम के पक्ष में: संसद ने वह कमी भरी जिसे अनुच्छेद 324(2) ने उसके लिए छोड़ा था, और कार्यपालिका की चयन समितियों में न्यायाधीशों का होना शक्तियों के पृथक्करण की चिंता उठाता है।
- विपक्ष में: सरकार का 2:1 बहुमत विपक्ष के नेता की भूमिका को प्रतीकात्मक बनाता है और अनूप बरनवाल की भावना से हटता है।
- ECs के लिए असमान संरक्षण (CEC की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं) और सेवानिवृत्ति के बाद पदों पर रोक का अभाव, गोस्वामी समिति और विधि आयोग (255वीं रिपोर्ट) द्वारा उठाई गई पुरानी चिंताएँ हैं।
- आगे की राह: व्यापक आधार वाला कॉलेजियम, सभी आयुक्तों को समान संरक्षण, कूलिंग-ऑफ अवधि, और संचित निधि पर भारित अपने बजट वाला स्वतंत्र आयोग सचिवालय।
क्या आप जानते हैं?
- पहले CEC सुकुमार सेन ने बाद में सूडान के पहले चुनावों में सलाह दी।
- निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को बना, जिसे 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण (2025)
मतदाता सूचियाँ RPA, 1950 के तहत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैयार करते हैं। 2025 में आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), यानी नए सिरे से घर-घर गणना, का आदेश दिया, पहले बिहार में और फिर अक्टूबर 2025 से 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में, जिसमें लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल थे।
विधिक ढाँचा
अनुच्छेद 325: प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची। अनुच्छेद 326: 18 वर्ष या अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक, जो अन्यथा निरर्हित न हो, पंजीकरण का अधिकारी है।
RPA, 1950: धारा 16 (पंजीकरण से निरर्हता: गैर-नागरिक, न्यायालय द्वारा विकृत-चित्त घोषित व्यक्ति, भ्रष्ट आचरण के लिए निरर्हित व्यक्ति); धारा 19 (आयु और सामान्य निवास); धारा 20 (‘सामान्य निवासी’ का अर्थ); धारा 21 (तैयारी और पुनरीक्षण); धारा 22–23 (सुधार और नाम जोड़ना)।
निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 प्रपत्र और प्रक्रिया निर्धारित करते हैं (नाम जोड़ने हेतु फ़ॉर्म 6, आपत्ति या नाम हटाने हेतु फ़ॉर्म 7, सुधार या स्थानांतरण हेतु फ़ॉर्म 8)।
पुनरीक्षण के प्रकार
संक्षिप्त पुनरीक्षण: मौजूदा सूची को प्रारूप के रूप में प्रकाशित कर दावे और आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं; नियमित रूप से, प्रायः हर वर्ष।
गहन पुनरीक्षण: मौजूदा सूची पर निर्भर हुए बिना घर-घर गणना से नई सूची तैयार करना।
विशेष पुनरीक्षण (धारा 21(3)): आयोग दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी भी समय किसी निर्वाचन क्षेत्र या उसके भाग की सूची का विशेष पुनरीक्षण करा सकता है।
निरंतर अद्यतन: पंजीकरण पूरे वर्ष खुला रहता है, 2021 से चार अर्हता तिथियों के साथ।
2025 का विशेष गहन पुनरीक्षण
चरण 1: 2025 में बिहार में, उसके विधानसभा चुनाव से पहले।
चरण 2: 27 अक्टूबर 2025 को 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए घोषित: उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गोवा, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप; लगभग 51 करोड़ मतदाता।
घोषित कार्यक्रम: 4 दिसंबर 2025 तक गणना; 9 दिसंबर 2025 को प्रारूप सूची; 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियाँ; 7 फ़रवरी 2026 को अंतिम सूची।
प्रक्रिया: बूथ स्तर अधिकारी प्रत्येक सूचीबद्ध मतदाता को पहले से भरे गणना प्रपत्र देते हैं; जिनके नाम पिछले गहन पुनरीक्षण (लगभग 2003) की सूची में थे उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज़ नहीं देने; अन्य को नागरिकता सहित पात्रता दस्तावेज़ों से सिद्ध करनी होती है।
बहस
पक्ष: दो दशकों तक गहन पुनरीक्षण न होने से सूचियों में दोहरे, मृत और स्थानांतरित नाम जमा हो गए थे; तेज़ शहरीकरण और प्रवासन से सफ़ाई आवश्यक है; अनुच्छेद 326 के अनुसार केवल नागरिक मतदान करें।
विपक्ष: कम समय और दस्तावेज़ों की माँग से गरीब, प्रवासी, महिला और हाशिए के मतदाता बाहर हो सकते हैं; आलोचकों का कहना है कि आयोग को नागरिकता सिद्ध करने का भार मतदाताओं पर नहीं डालना चाहिए। इस प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।
अभ्यास
UPSC-शैली: ‘लोकतंत्र के लिए स्वच्छ मतदाता सूची और समावेशी मतदाता सूची दोनों आवश्यक हैं।’ विशेष गहन पुनरीक्षण के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
| प्रकार | पद्धति | कब प्रयोग |
|---|---|---|
| संक्षिप्त पुनरीक्षण | मौजूदा सूची प्रारूप के रूप में; दावे और आपत्तियाँ | नियमित, प्रायः वार्षिक |
| गहन पुनरीक्षण | घर-घर गणना से नई सूची | समय-समय पर, जब सूची को पूरी तरह नया करना हो |
| विशेष पुनरीक्षण (धारा 21(3)) | आयोग द्वारा किसी भी क्षेत्र के लिए किसी भी समय, कारण दर्ज कर | विशेष परिस्थितियाँ |
| विशेष गहन पुनरीक्षण (2025) | विशेष शक्ति के तहत आदेशित गहन पुनरीक्षण | बिहार (चरण 1), 12 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (चरण 2) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- मतदाता सूचियाँ RPA, 1950 और निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 से नियंत्रित होती हैं।
- RPA 1950 की धारा 21(3) आयोग को किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण का आदेश देने की शक्ति देती है।
- फ़ॉर्म 6: नया पंजीकरण; फ़ॉर्म 7: आपत्ति/नाम हटाना; फ़ॉर्म 8: सुधार/स्थानांतरण।
- SIR चरण 2 (27 अक्टूबर 2025 को घोषित): 12 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, लगभग 51 करोड़ मतदाता; अंतिम सूची 7 फ़रवरी 2026 को निर्धारित।
- असम चरण 2 में शामिल नहीं था; उसके लिए अलग आदेश जारी होने थे।
- अनुच्छेद 326: 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए वयस्क मताधिकार।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सटीक मतदाता सूचियाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की नींव हैं; फ़र्ज़ी नाम प्रतिरूपण को संभव बनाते हैं, जबकि गलत विलोपन नागरिकों को मताधिकार से वंचित करता है।
- SIR आयोग के इस कर्तव्य (केवल नागरिक मतदान करें, अनुच्छेद 326) और हर पात्र नागरिक के सूची में बने रहने के अधिकार के बीच संतुलन का प्रश्न उठाता है।
- बहिष्कार का जोखिम सबसे अधिक प्रवासियों, विवाह के बाद निवास बदलने वाली महिलाओं, बेघरों और दस्तावेज़-विहीन लोगों पर है, इसलिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण हैं।
- हटाए गए नामों की सूची कारणों सहित प्रकाशित करना, हटाने से पहले नोटिस देना और आसान अपील जैसे पारदर्शिता उपाय विश्वास बढ़ाते हैं।
- आगे की राह: निरंतर डिजिटल अद्यतन, दोहरे नाम हटाने के लिए अंतर-राज्य जोड़, कमज़ोर समूहों के लिए विशेष शिविर, और सूची पुनरीक्षण के दौरान नागरिकता सत्यापन का स्पष्ट वैधानिक मानक।
क्या आप जानते हैं?
- बूथ स्तर अधिकारी (BLO) प्रायः स्थानीय सरकारी कर्मचारी जैसे शिक्षक या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, जो प्रत्येक मतदान केंद्र क्षेत्र से जुड़े होते हैं।
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी) पर अभी-अभी 18 वर्ष के हुए युवाओं का नामांकन किया जाता है।
एक राष्ट्र एक चुनाव और चुनाव सुधार
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव 1951–52 से 1967 तक हुए। राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति (रिपोर्ट 2024) ने इन्हें बहाल करने की सिफारिश की; संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 दिसंबर 2024 में पेश हुआ और संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष है। अलग से, सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फ़रवरी 2024 को चुनावी बॉन्ड योजना रद्द कर दी।
एक साथ चुनावों की पृष्ठभूमि
पहले चार आम चुनाव (1951–52, 1957, 1962, 1967) काफ़ी हद तक एक साथ हुए। 1968–69 में कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग होने से यह चक्र टूट गया।
यह विचार विधि आयोग (170वीं रिपोर्ट, 1999), एक संसदीय स्थायी समिति (2015), नीति आयोग चर्चा पत्र (2017) और विधि आयोग की प्रारूप रिपोर्ट (2018) से पुनर्जीवित हुआ।
कोविंद समिति की सिफारिशें (2024)
पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ; उसके 100 दिनों के भीतर नगरपालिका और पंचायत चुनाव।
आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति एक ‘नियत तिथि’ अधिसूचित करें; उस तिथि के बाद चुनी गई विधानसभाएँ लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त हों।
यदि कोई सदन समय से पहले भंग हो (त्रिशंकु सदन, अविश्वास), तो नया चुनाव केवल शेष कार्यकाल के लिए हो।
तीनों स्तरों के लिए एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र, जो आयोग राज्य निर्वाचन आयोगों के परामर्श से तैयार करे।
संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024
दिसंबर 2024 में लोकसभा में केंद्रशासित प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 के साथ पेश; दोनों पी.पी. चौधरी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेजे गए।
इसमें नया अनुच्छेद 82A (नियत तिथि और समकालिक कार्यकाल) तथा अनुच्छेद 83, 172 और 327 में संशोधन प्रस्तावित हैं। यह स्थानीय निकाय चुनावों को शामिल नहीं करता।
स्थिति (अक्टूबर 2026 तक): 2026 में JPC का कार्यकाल बढ़ाया गया और इसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
तर्क
पक्ष: चुनाव लागत में कमी; विकास कार्यों पर MCC की रुकावट कम; सुरक्षा बलों और कर्मचारियों का कम विचलन; स्थायी प्रचार के बजाय शासन पर ध्यान।
विपक्ष: संघवाद और मध्यावधि चुनावों से आने वाली जवाबदेही का क्षरण; राष्ट्रीय मुद्दे राज्य के मुद्दों पर हावी हो सकते हैं; अभूतपूर्व स्तर पर लॉजिस्टिक्स (EVM, VVPAT, बल); कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल घटना।
अन्य चुनाव सुधार
चुनावी बॉन्ड रद्द: एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ (15 फ़रवरी 2024) में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से गुमनाम चुनावी बॉन्ड योजना (2018) को मतदाताओं के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानकर असंवैधानिक ठहराया, और कंपनी अधिनियम के तहत असीमित कॉर्पोरेट चंदे सहित संबंधित संशोधन रद्द किए; भारतीय स्टेट बैंक को बॉन्ड आँकड़े देने का निर्देश दिया गया, जिन्हें आयोग ने प्रकाशित किया।
पहले के सुधार: NOTA (PUCL, 2013); दोषी विधायकों की तत्काल निरर्हता (लिली थॉमस, 2013); EVM के साथ VVPAT; उम्मीदवारों के आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रचार (पब्लिक इंटरेस्ट फ़ाउंडेशन, 2018); इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998) द्वारा चुनावों के राज्य वित्तपोषण का प्रस्ताव।
अभ्यास
UPSC-शैली: ‘एक साथ चुनाव लागत घटा सकते हैं, पर संघवाद को कमज़ोर कर सकते हैं।’ आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
| विषय | विवरण |
|---|---|
| एक साथ चुनाव हुए | 1951–52, 1957, 1962, 1967 |
| उच्च-स्तरीय समिति | पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता; रिपोर्ट 2024 |
| विधेयक | संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024; नया अनुच्छेद 82A; अनुच्छेद 83, 172, 327 में संशोधन |
| स्थिति (अक्टूबर 2026) | संयुक्त संसदीय समिति (अध्यक्ष पी.पी. चौधरी) के समक्ष; कार्यकाल बढ़ाया गया |
| स्थानीय निकाय | लोकसभा/विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर की सिफारिश; 2024 के विधेयक में नहीं |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- एक साथ चुनाव 1951–52, 1957, 1962 और 1967 में हुए।
- कोविंद समिति: दो चरण—लोकसभा + विधानसभाएँ एक साथ, स्थानीय निकाय 100 दिनों के भीतर।
- 129वाँ संशोधन विधेयक (2024) अनुच्छेद 82A जोड़ता है और अनुच्छेद 83, 172 व 327 में संशोधन करता है।
- विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) ने पहली बार एक साथ चुनावों की वापसी की सिफारिश की।
- चुनावी बॉन्ड योजना 15 फ़रवरी 2024 को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत रद्द (ADR बनाम भारत संघ)।
- PUCL बनाम भारत संघ (2013) के बाद NOTA शुरू हुआ।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- शासन लाभ: कम चुनाव बार-बार MCC अवधि से होने वाले नीतिगत ठहराव को घटाते हैं और प्रशासनिक व सुरक्षा संसाधन मुक्त करते हैं।
- संघीय चिंताएँ: विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा से जोड़ना राज्यों की स्वायत्तता और इस सिद्धांत को कमज़ोर कर सकता है कि सरकार को सदन का विश्वास बनाए रखना होता है।
- लोकतांत्रिक जवाबदेही: बार-बार चुनाव फ़ीडबैक तंत्र का काम करते हैं; समकालिकता से मतदाताओं को बदलती पसंद व्यक्त करने के अवसर कम हो सकते हैं।
- चुनावी बॉन्ड निर्णय के बाद भी धन-बल मुख्य सुधार चुनौती है; दलों के पारदर्शी, सीमित और आंशिक सार्वजनिक वित्तपोषण का व्यापक सुझाव है।
- आगे की राह: राज्यों से सहमति बनाना, जहाँ कार्यकाल पहले से मेल खाते हैं वहाँ प्रायोगिक समकालिकता, आयोग की क्षमता (EVM/VVPAT) बढ़ाना, और किसी भी बदलाव को दलीय वित्त सुधार से जोड़ना।
क्या आप जानते हैं?
- स्वीडन, दक्षिण अफ़्रीका और इंडोनेशिया को अक्सर ऐसे देशों के रूप में उद्धृत किया जाता है जहाँ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चुनाव एक साथ होते हैं।
- चुनावी बॉन्ड योजना जनवरी 2018 में अधिसूचित हुई और रद्द होने से पहले लगभग छह वर्ष चली।
भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन: सभी अध्याय
- संविधान का निर्माण
- भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
- प्रस्तावना
- राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विकास
- नागरिकता
- मौलिक अधिकार
- राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)
- संविधान संशोधन एवं मूल ढाँचा
- संसदीय शासन प्रणाली
- संघीय कार्यपालिका
- राज्य कार्यपालिका
- राज्य विधानमंडल
- केंद्र-राज्य संबंध
- अंतर्राज्यीय संबंध
- आपातकालीन प्रावधान
- सर्वोच्च न्यायालय
- उच्च न्यायालय
- स्थानीय शासन
- संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र
- Elections and Political Parties
- Governance and Social Justice
