भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन · UPSC नोट्स (हिंदी में)

    राज्य कार्यपालिका — भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन नोट्स

    UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 21 विषय.

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    राज्यपाल

    राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जिन्हें अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल के नाम से प्रयोग की जाती हैं। राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि और संघ-राज्य के बीच जैविक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

    A. परिचय – राज्यपाल कौन होता है?

    1. राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है (जैसे भारत में राष्ट्रपति संघ का प्रमुख होता है)।

    2. राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं, परंतु वे इन्हें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग करते हैं।

    3. राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच पुल का कार्य करता है, जिससे भारतीय संघीय ढाँचे में समन्वय बना रहता है।

    4. सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल की भूमिका औपचारिक होती है, परंतु राजनीतिक अस्थिरता या संवैधानिक संकट में यह भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

    B. संवैधानिक प्रावधान

    1. अनुच्छेद 153: प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा।

    2. 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1956: एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।

    3. अनुच्छेद 154: राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित।

    4. अनुच्छेद 155: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है — कोई चुनाव नहीं होता।

    5. अनुच्छेद 156: राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसन्नता तक पद पर रहता है।

    6. अनुच्छेद 159: राज्यपाल संविधान और कानून की रक्षा और पालन की शपथ लेता है।

    C. राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं होता?

    1. राजनीतिक टकराव से बचने के लिए चुनाव का प्रावधान नहीं किया गया।

    2. चुनाव से राज्य के कोष पर वित्तीय बोझ बढ़ता।

    3. राज्यपाल का पद राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होना चाहिए।

    4. निर्वाचित राज्यपाल और मुख्यमंत्री में टकराव से संसदीय प्रणाली कमजोर हो सकती थी।

    5. इसलिए नियुक्ति प्रणाली से स्थिरता और समरसता बनी रहती है।

    D. राज्यपाल की नियुक्ति

    1. राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

    2. व्यवहार में यह नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है।

    3. राज्यपाल को अक्सर केंद्र का प्रतिनिधि कहा जाता है।

    4. राज्यपाल का पद एक ‘द्वैत भूमिका’ वाला पद है — केंद्र और राज्य दोनों के बीच सेतु।

    5. उदाहरण: एक ही व्यक्ति गोवा और महाराष्ट्र दोनों का राज्यपाल हो सकता है।

    E. योग्यताएँ (अनुच्छेद 157)

    1. भारत का नागरिक होना चाहिए।

    2. न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।

    3. संविधान में कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है।

    4. व्यक्ति लाभ का कोई पद नहीं धारण कर सकता।

    5. कुछ राजनीतिक परंपराएँ विकसित हुई हैं:

    (a) राज्य का बाहरी व्यक्ति होना चाहिए।

    (b) नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाता है (हालाँकि यह अनिवार्य नहीं)।

    6. राज्यपाल को निष्पक्ष और राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए।

    F. पद की शर्तें (अनुच्छेद 158)

    1. राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता।

    यदि पहले से सदस्य है, तो पद ग्रहण करते ही सीट स्वतः रिक्त हो जाएगी।

    2. राज्यपाल लाभ का कोई पद नहीं ले सकता।

    3. वेतन और भत्ते:

    संसद द्वारा निर्धारित।

    यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का है, तो वेतन राष्ट्रपति तय करेंगे।

    अनुच्छेद 202: वेतन और भत्ते राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं।

    4. कार्यकाल के दौरान वेतन घटाया नहीं जा सकता (सिवाय वित्तीय आपातकाल के)।

    G. शपथ या प्रतिज्ञान (अनुच्छेद 159)

    1. राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है।

    2. यह शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।

    3. मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है।

    4. शपथ में राज्यपाल यह प्रतिज्ञा करता है कि:

    पद के दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेगा , और

    संविधान और कानून की रक्षा और पालन करेगा।

    5. यह शपथ राज्यपाल की निष्पक्षता और संवैधानिक निष्ठा का प्रतीक है।

    H. सरल सारांश

    1. राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख है।

    2. वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है।

    3. राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाए रखता है।

    4. सामान्यतः राज्यपाल सलाह पर कार्य करता है, परंतु संकट की स्थिति में विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है।

    राज्यपाल: मुख्य पहलू
    पहलूविवरण
    संवैधानिक अनुच्छेदअनु. 153 (राज्यों के लिए), अनु. 155 (नियुक्ति), अनु. 159 (शपथ)
    नियुक्ति प्राधिकारीभारत के राष्ट्रपति
    चुनावकोई चुनाव नहीं; नियुक्ति आधारित पद
    योग्यताएँभारतीय नागरिक, न्यूनतम आयु 35 वर्ष
    परंपराएँराज्य का बाहरी व्यक्ति; नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श
    पद की शर्तेंसंसद/राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं; कोई लाभ का पद नहीं
    वेतन व भत्तेसंसद द्वारा तय; राज्य की समेकित निधि से व्यय (अनु. 202)
    विशेष प्रावधानएक ही व्यक्ति 2+ राज्यों का राज्यपाल हो सकता है (7वाँ संशोधन, 1956)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनु. 153: प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल; एक व्यक्ति कई राज्यों का राज्यपाल हो सकता है (7वाँ संशोधन, 1956)।
    • अनु. 155: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति; राज्यपाल का चुनाव नहीं।
    • योग्यता: भारतीय नागरिक, न्यूनतम आयु 35 वर्ष (अनु. 157)।
    • अनु. 159: शपथ राज्य उच्च न्यायालय के CJ द्वारा दिलाई जाती है।
    • अनु. 202: वेतन व भत्ते राज्य की समेकित निधि से।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • राज्यपाल राज्य का नाममात्र प्रमुख है; वास्तविक शक्ति CM और मंत्रिपरिषद के पास।
    • राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति से राज्यों में केंद्र का प्रभाव सुनिश्चित।
    • चुनाव न होने से वित्तीय बोझ, प्राधिकरण की पुनरावृत्ति और CM–राज्यपाल संघर्ष से बचाव।
    • बाहरी व्यक्ति की परंपरा राजनीतिक निष्पक्षता और स्थानीय राजनीति से दूरी सुनिश्चित करती है।
    • समेकित निधि से वेतन-भत्ता → पद की स्वतंत्रता।

    राज्यपाल: कार्यकाल और शक्तियाँ

    राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और उनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, परंतु वे राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर बने रहते हैं। उनकी शक्तियाँ राष्ट्रपति जैसी होती हैं, किन्तु कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होतीं। सामान्यतः वे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं।

    A. राज्यपाल का कार्यकाल (Term of Office)

    1. अनुच्छेद 156(1): राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसन्नता तक पद पर रहता है।

    अर्थात् राष्ट्रपति (वास्तव में केंद्र सरकार) कभी भी राज्यपाल को हटा सकते हैं।

    2. अनुच्छेद 156(3): कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पद ग्रहण की तिथि से।

    3. लेकिन नया राज्यपाल नियुक्त न होने तक मौजूदा राज्यपाल पद पर बना रह सकता है (कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है)।

    4. इस्तीफा: राष्ट्रपति को संबोधित करके दिया जाता है।

    5. पुनर्नियुक्ति: राज्यपाल को किसी भी राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।

    6. हटाना: संविधान में कोई प्रक्रिया नहीं; यह राष्ट्रपति (केंद्र सरकार) के विवेक पर निर्भर है।

    7. ‘राष्ट्रपति की प्रसन्नता’ का अर्थ है – केंद्र सरकार की इच्छा।

    8. राजनीतिक परंपरा: केंद्र में सरकार बदलने पर नए राज्यपालों की नियुक्ति होती है।

    उदाहरण: 1989 में वी. पी. सिंह सरकार ने कांग्रेस द्वारा नियुक्त राज्यपालों से इस्तीफा माँगा।

    9. B.P. Singhal बनाम भारत संघ (2010): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को हटाया जा सकता है, परंतु हटाने का कारण मनमाना या राजनीतिक नहीं होना चाहिए।

    B. राज्यपाल के कार्यकाल की विशेषताएँ

    1. राज्यपाल निर्वाचित नहीं, नियुक्त होता है, इसलिए उसे राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती।

    2. कार्यकाल निश्चित नहीं है — केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है।

    3. हटाने का निर्णय संवैधानिक मर्यादा में होना चाहिए।

    4. यह व्यवस्था राज्यपाल को निष्पक्ष और तटस्थ बनाए रखती है।

    C. राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य (संक्षेप में)

    1. राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान हैं, पर राज्य स्तर तक सीमित।

    2. राज्यपाल के पास कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होतीं।

    3. राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।

    4. अनुच्छेद 163(1): राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, सिवाय विवेकाधीन कार्यों के।

    5. इसलिए राज्यपाल नाममात्र प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है।

    D. विवेकाधीन शक्तियाँ (Discretionary Powers)

    1. राज्यपाल कुछ स्थितियों में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है।

    उदाहरण:

    जब विधानसभा में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति।

    जब मंत्रिपरिषद बहुमत खो दे तो उसे बर्खास्त करना।

    राष्ट्रपति शासन (अनु. 356) की सिफारिश करना।

    किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना।

    3. इन शक्तियों का प्रयोग संविधानिक मर्यादाओं में और अत्यंत सावधानी से होना चाहिए।

    E. सलाह की बाध्यता

    1. 42वाँ संविधान संशोधन (1976): राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी बनाई गई।

    2. संविधान में राज्यपाल के लिए ऐसा स्पष्ट नहीं है, पर व्यवहार में वही सिद्धांत लागू होता है।

    3. Shamsher Singh बनाम पंजाब राज्य (1974): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा – राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए, सिवाय विवेकाधीन स्थितियों के।

    4. इस प्रकार, राज्यपाल की भूमिका मुख्यतः औपचारिक और संवैधानिक होती है।

    F. सरल सारांश

    1. राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर वह राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर निर्भर है।

    2. राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख है।

    3. वास्तविक शासन मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होता है।

    4. राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक सेतु की भूमिका निभाता है।

    राज्यपाल का कार्यकाल और शक्तियाँ – संक्षेप में
    पहलूविवरण
    कार्यकाल5 वर्ष (अनु. 156), राष्ट्रपति की इच्छा पर
    इस्तीफ़ाराष्ट्रपति को
    पुनर्नियुक्तिकिसी भी संख्या में संभव
    निरंतरताउत्तराधिकारी पद ग्रहण तक
    हटानाराष्ट्रपति की इच्छा पर; कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं
    शक्तियाँराष्ट्रपति जैसी पर कूटनीतिक, सैन्य, आपातकालीन शक्तियाँ नहीं
    सलाह बाध्यकारीमुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य (अनु. 163)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनु. 156: राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष, पर राष्ट्रपति की इच्छा पर।
    • कोई महाभियोग प्रक्रिया नहीं; हटाना राष्ट्रपति के विवेक पर।
    • पुनर्नियुक्ति किसी भी संख्या में।
    • राज्यपाल की शक्तियाँ = राष्ट्रपति की (राज्य स्तर पर), पर कूटनीतिक/सैन्य/आपातकालीन शक्तियाँ नहीं।
    • 42वाँ संशोधन: राष्ट्रपति (और राज्यपाल) पर मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • राज्यपाल का कार्यकाल असुरक्षित है, जो राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण को दर्शाता है।
    • केंद्र सरकार बदलने पर राज्यपालों की बार-बार हटाना पद के दुरुपयोग पर बहस को जन्म देता है।
    • राज्यपाल की शक्तियाँ अधिकतर औपचारिक हैं; वास्तविक शक्ति निर्वाचित CM और मंत्रिपरिषद के पास।
    • उच्चतम न्यायालय ने ज़ोर दिया है कि विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग से बचाने हेतु राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए।

    राज्यपाल: कार्यपालिका और विधायी शक्तियाँ

    राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका प्रमुख के रूप में प्रशासनिक और नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ प्रयोग करते हैं तथा विधायी अधिकार भी रखते हैं जैसे विधानसभा बुलाना, विधेयकों को स्वीकृति देना और अध्यादेश जारी करना। यद्यपि अधिकांश शक्तियाँ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रयोग होती हैं, परंतु राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ भी हैं, जैसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना।

    A. राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ

    राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है। परंतु वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है (अनु. 163, 164)।

    1. प्रशासनिक शक्तियाँ

    1. राज्य की सभी कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राज्यपाल के नाम पर की जाती हैं (अनु. 166)।

    2. राज्य सरकार के कार्य व्यवसाय के लिए नियम बनाते हैं।

    3. राज्यपाल को यह जानने का अधिकार है कि मंत्रिपरिषद किन विषयों पर निर्णय ले रही है।

    4. मुख्यमंत्री को यह निर्देश दे सकते हैं कि किसी मंत्री के निर्णय को पूरी मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाए।

    5. यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है।

    6. राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं — कुलपति की नियुक्ति, दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता और विश्वविद्यालय प्रशासन की देखरेख करते हैं।

    7. राज्यपाल यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे।

    2. नियुक्ति शक्तियाँ

    राज्यपाल निम्नलिखित की नियुक्ति करते हैं:

    मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की (मुख्यमंत्री की सलाह पर)।

    राज्य के महाधिवक्ता की (अनु. 165)।

    राज्य चुनाव आयुक्त की (अनु. 243K)।

    राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की (अनु. 316)।

    राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की (कुलाधिपति के रूप में)।

    कभी-कभी राज्यपाल को नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति से परामर्श करना होता है।

    3. अन्य कार्यपालिका कार्य

    1. राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों की निगरानी कर सकता है।

    2. संविधान के पालन की स्थिति पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है।

    3. अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय कल्याण की देखरेख करता है।

    B. राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ

    राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अविभाज्य अंग है (जैसे राष्ट्रपति संसद का)।

    1. विधायी कार्य

    1. राज्यपाल विधानमंडल के सत्र बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं और विधानसभा को भंग कर सकते हैं (अनु. 174)।

    2. प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में विधानमंडल को संबोधित करते हैं (अनु. 176)।

    3. लंबित विधेयकों पर संदेश भेज सकते हैं (अनु. 175)।

    4. चुनाव आयोग की सलाह से विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय देते हैं (अनु. 192)।

    5. पद रिक्त होने पर अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं।

    6. विधान परिषद में 1/6 सदस्य नामित करते हैं (साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा, सहकारिता आंदोलन से)।

    7. नोट: 2020 के 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो-इंडियन आरक्षित सीटें समाप्त कर दी गईं।

    2. विधेयकों पर स्वीकृति (अनुच्छेद 200)

    विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल के विकल्प:

    1. स्वीकृति देना — विधेयक कानून बन जाता है।

    2. स्वीकृति रोकना — विधेयक अस्वीकृत।

    3. विधेयक लौटाना (यदि मनी बिल न हो) पुनर्विचार हेतु; पुनः पारित होने पर स्वीकृति देना अनिवार्य।

    4. राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना — निम्न परिस्थितियों में:

    यदि विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को प्रभावित करता है (अनिवार्य)।

    यदि असंवैधानिक हो।

    यदि राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हो।

    यदि राज्य नीति निदेशक तत्वों के विपरीत हो।

    यदि अनुच्छेद 31A के अंतर्गत संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित हो।

    5. एक बार राष्ट्रपति के पास भेजे जाने पर, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनता है।

    3. अन्य विधायी कार्य

    1. राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य वित्त आयोग और CAG की रिपोर्ट विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं।

    2. अनुच्छेद 213 के अंतर्गत, जब विधानमंडल सत्र में न हो, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है।

    3. अध्यादेश की शक्ति विधान के समान होती है।

    4. पुनः सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर विधानसभा की मंजूरी आवश्यक है।

    5. राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है।

    6. यह शक्ति केवल आपात और तात्कालिक स्थितियों के लिए होती है।

    7. उदाहरण: प्राकृतिक आपदा या आरक्षण नीति से जुड़ी तत्काल आवश्यकता के मामलों में अध्यादेश जारी किया गया।

    राज्यपाल की शक्तियाँ राज्य स्तर पर
    श्रेणीमुख्य शक्तियाँ
    प्रशासनिकसभी कार्यपालिका कार्रवाइयाँ नाम पर; कार्य नियम; आपातकाल सिफारिश; विश्वविद्यालय कुलाधिपति
    नियुक्तिमुख्यमंत्री और मंत्री; महाधिवक्ता; राज्य चुनाव आयुक्त; लोक सेवा आयोग सदस्य; कुलपति
    विधायीसत्र बुलाना/स्थगित करना; विधानसभा भंग; विधानमंडल को संबोधित; विधान परिषद में 1/6 सदस्य नामित; विधेयक पर स्वीकृति/अस्वीकृति/वापसी/राष्ट्रपति को सुरक्षित; अध्यादेश जारी
    अन्य कार्यराज्य लोक सेवा आयोग, राज्य वित्त आयोग और CAG रिपोर्ट विधानमंडल में रखना

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य नामित करते हैं (साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा, सहकारिता आंदोलन)।
    • 104वाँ संविधान संशोधन (2020): एंग्लो-इंडियन आरक्षित सीटें समाप्त।
    • राज्यपाल कुछ विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं (जैसे HC को प्रभावित, संविधान विरोधी, DPSPs के विरुद्ध)।
    • राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण नियुक्ति और प्रशासनिक शक्तियाँ प्रयोग करते हैं।
    • विधायी कार्यों में विधानसभा बुलाना, भंग करना, संबोधित करना और अध्यादेश जारी करना शामिल।
    • विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना केंद्र-राज्य संबंध का प्रतीक।
    • 104वें संशोधन से एंग्लो-इंडियन आरक्षित सीटें समाप्त होना बदलते राजनीतिक प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।
    • कागज़ पर शक्तियाँ व्यापक हैं परंतु व्यवहार में राज्यपाल सामान्यतः मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं।

    राज्यपाल: वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ

    राज्यपाल राज्य के वित्तीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जैसे बजट प्रस्तुत करना, मनी बिल की अनुशंसा और राज्य वित्त आयोग की स्थापना। न्यायिक मामलों में राज्यपाल न्यायाधीशों की नियुक्तियों में परामर्श करते हैं और राज्य स्तर पर क्षमादान संबंधी शक्तियाँ भी रखते हैं।

    A. राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ

    राज्यपाल राज्य की वित्तीय प्रणाली का संरक्षक होता है। बिना उसकी स्वीकृति के राज्य कोष से धन खर्च नहीं किया जा सकता।

    1. बजट प्रस्तुत करना (अनुच्छेद 202)

    1. राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वर्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

    2. बजट में अगले वर्ष की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है।

    3. इसे राज्य के वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, लेकिन राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है।

    2. मनी बिल (अनुच्छेद 207)

    1. मनी बिल केवल राज्य विधानसभा में और राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

    2. उदाहरण: कर, राज्य ऋण, समेकित निधि से धन व्यय आदि से संबंधित विधेयक।

    3. राज्यपाल की भूमिका यहाँ राष्ट्रपति के समान है (अनु. 110)।

    3. अनुदान की मांग और विनियोग विधेयक (अनुच्छेद 203)

    1. बिना राज्यपाल की अनुशंसा के कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती।

    2. बजट पारित होने के बाद विनियोग विधेयक पारित किया जाता है जिससे समेकित निधि से धन निकासी की अनुमति मिलती है।

    4. आकस्मिक निधि (अनुच्छेद 267)

    1. राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि का प्रभारी होता है।

    2. यह निधि अप्रत्याशित व्यय जैसे प्राकृतिक आपदा या तात्कालिक स्थिति के लिए उपयोग की जाती है।

    3. राज्यपाल इस निधि से अग्रिम धन प्रदान कर सकता है और बाद में विधानमंडल से स्वीकृति ले सकता है।

    4. उदाहरण: चक्रवात या बाढ़ राहत के लिए तत्काल धनराशि जारी करना।

    5. राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243-I)

    1. राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है।

    2. यह आयोग राज्य और स्थानीय निकायों (पंचायतों व नगर निकायों) के बीच राजस्व वितरण की समीक्षा करता है।

    3. इससे स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वायत्तता मिलती है।

    6. अन्य वित्तीय कार्य

    1. राज्यपाल CAG (महालेखाकार) की रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखता है (अनु. 151)।

    2. राज्यपाल राज्य के वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करता है।

    B. राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ

    राज्यपाल राज्य की न्यायिक प्रणाली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

    1. उच्च न्यायालय में नियुक्तियों पर परामर्श (अनुच्छेद 217)

    1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेते हैं।

    2. इससे स्थानीय परिस्थितियों और उपयुक्तता पर विचार किया जा सके।

    2. जिला एवं अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद 233, 234)

    1. राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय की परामर्श से करता है।

    2. जिला न्यायाधीश से नीचे के पदों (सिविल जज, मजिस्ट्रेट आदि) पर नियुक्ति उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग की परामर्श से होती है।

    3. सभी नियुक्तियाँ राज्यपाल के नाम से की जाती हैं।

    3. क्षमादान शक्तियाँ (अनुच्छेद 161)

    1. राज्यपाल निम्न शक्तियों का प्रयोग कर सकता है:

    क्षमादान (Pardon): सजा को पूरी तरह माफ करना।

    स्थगन (Reprieve): सजा को अस्थायी रूप से रोकना।

    दया (Respite): विशेष परिस्थिति में हल्की सजा देना।

    दंड-क्षमा (Remission): सजा की अवधि घटाना।

    दंड-परिवर्तन (Commutation): कठोर सजा को हल्की सजा में बदलना।

    2. ये शक्तियाँ राज्य के कानूनों के अंतर्गत अपराधों पर लागू होती हैं।

    3. राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से या राज्य सरकार की सलाह पर कर सकता है।

    4. उदाहरण: राज्यपाल किसी दोषी की सजा मानवतावादी आधार पर कम कर सकता है।

    4. न्यायिक प्रतिरक्षा (अनुच्छेद 361)

    1. राज्यपाल को अपने आधिकारिक कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

    2. इससे उनके संवैधानिक पद की स्वतंत्रता और गरिमा बनी रहती है।

    राज्यपाल की वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ
    श्रेणीमुख्य शक्तियाँ
    वित्तीयराज्य बजट प्रस्तुत; अनुदान व मनी बिल हेतु पूर्व अनुशंसा; हर 5 वर्ष राज्य वित्त आयोग का गठन; आकस्मिक निधि से अग्रिम
    न्यायिकHC न्यायाधीश हेतु परामर्श; जिला न्यायाधीश नियुक्ति (HC के साथ); निचली न्यायपालिका नियुक्ति (HC व PSC के साथ); क्षमादान शक्तियाँ (माफी, स्थगन, राहत, दंड कम करना)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • मनी बिल और अनुदान हेतु राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य।
    • राज्य वित्त आयोग हर 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा गठित।
    • उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेते हैं।
    • राज्यपाल जिला न्यायाधीश नियुक्त करते हैं (HC के साथ) और निचली न्यायपालिका (HC + PSC के साथ)।
    • राज्यपाल राज्य स्तर पर क्षमादान शक्तियाँ प्रयोग करते हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • राज्यपाल राज्य के वित्तीय प्रशासन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, बजट प्रस्तुति और वित्त आयोग की समीक्षा सुनिश्चित करते हैं।
    • अनुदान और मनी बिल पर उनकी अनुशंसा वित्तीय मामलों पर विधायी नियंत्रण सुनिश्चित करती है।
    • न्यायिक भूमिका न्यायिक नियुक्तियों में भागीदारी से जाँच और संतुलन को मजबूत करती है।
    • क्षमादान शक्तियाँ असाधारण मामलों में राहत प्रदान करती हैं, जिससे न्याय और दया का संतुलन दिखता है।

    अध्यादेश बनाने की शक्ति की तुलना: राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल

    राष्ट्रपति (अनुच्छेद 123) और राज्यपाल (अनुच्छेद 213) दोनों के पास यह शक्ति है कि जब संसद या राज्य विधानमंडल सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी कर सकें। अध्यादेशों की शक्ति कानून जैसी होती है लेकिन वे अस्थायी होते हैं और पुनःसत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृत होने चाहिए। राज्यपाल को कुछ मामलों में राष्ट्रपति से निर्देश लेना आवश्यक होता है।

    राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल: अध्यादेश बनाने की शक्ति
    पहलूराष्ट्रपति (अनु. 123)राज्यपाल (अनु. 213)
    कब पारित हो सकता है?जब संसद के एक या दोनों सदन सत्र में न हों; तत्काल आवश्यकता पर संतोष।जब राज्य विधानमंडल (द्विसदनीय) या विधानसभा (एकसदनीय) सत्र में न हो; तत्काल आवश्यकता पर संतोष।
    स्वीकृतिपुनःसत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में संसद से स्वीकृति।पुनःसत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में राज्य विधानमंडल से स्वीकृति।
    समाप्तियदि संसद अस्वीकृत कर दे या पारित न करे।यदि राज्य विधानमंडल अस्वीकृत कर दे या पारित न करे।
    अधिकतम अवधि6 माह + 6 सप्ताह।6 माह + 6 सप्ताह।
    विषयजहाँ संसद कानून बना सकती है।जहाँ राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है।
    प्रभावसंसद के अधिनियम जैसा।राज्य विधानमंडल के अधिनियम जैसा।
    वापसीराष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं।राज्यपाल कभी भी वापस ले सकते हैं।
    क्या विवेकाधीन?नहीं; केवल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर।नहीं; केवल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर।
    विशेष निर्देशकोई निर्देश आवश्यक नहीं।3 मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश आवश्यक: (i) राष्ट्रपति की पूर्व सहमति वाला विधेयक, (ii) राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित विधेयक, (iii) राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना अमान्य विधेयक।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनु. 123: राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति; अनु. 213: राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति।
    • दोनों को पुनःसत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति आवश्यक।
    • अधिकतम अवधि: 6 माह + 6 सप्ताह।
    • राज्यपाल को विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश आवश्यक (जैसे सुरक्षित विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति वाले विधेयक)।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • संसद/विधानमंडल सत्र में न होने पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति कानून निर्माण की निरंतरता सुनिश्चित करती है।
    • दोनों शक्तियाँ अस्थायी हैं और विधायिका की स्वीकृति पर निर्भर हैं।
    • राज्यपाल की शक्ति सीमित है क्योंकि विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश अनिवार्य हैं, जो केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण दर्शाता है।
    • न्यायालयीय समीक्षा (जैसे RC कूपर, DC वाधवा, कृष्ण कुमार सिंह मामले) अध्यादेशों की मनमानी पुनर्प्रवर्तन पर रोक लगाती है।

    तुलना: राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान एवं वीटो शक्तियाँ

    राष्ट्रपति (अनु. 72) और राज्यपाल (अनु. 161) दोनों के पास क्षमादान शक्तियाँ हैं, परंतु अधिकार क्षेत्र अलग है – राष्ट्रपति केंद्रीय कानूनों के लिए और राज्यपाल राज्य कानूनों के लिए। इसी प्रकार दोनों के पास विधेयकों पर वीटो शक्तियाँ हैं, लेकिन साधारण और मनी बिलों में दायरा भिन्न है।

    क्षमादान शक्तियाँ: राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल
    पहलूराष्ट्रपति (अनु. 72)राज्यपाल (अनु. 161)
    अधिकार क्षेत्रकेंद्रीय कानूनों के अपराधों पर माफी, दंड कम करना, स्थगन, राहत।राज्य कानूनों के अपराधों पर माफी, दंड कम करना, स्थगन, राहत।
    मृत्युदंडमृत्युदंड माफ करने का एकमात्र अधिकार; स्थगन, कमी, राहत, दया दे सकते हैं।पारंपरिक रूप से नहीं, पर SC (2021) निर्णय के बाद अब मृत्युदंड माफ कर सकते हैं; पहले केवल स्थगन, कमी, राहत।
    सैन्य न्यायालयकोर्ट मार्शल की सजा पर माफी, दंड कम करना, स्थगन, राहत दे सकते हैं।ऐसी शक्ति नहीं।
    क्या विवेकाधीन?प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर (Maru Ram बनाम भारत संघ, 1980)।मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर।
    वीटो शक्तियाँ: राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल
    विधेयक का प्रकारराष्ट्रपतिराज्यपाल
    साधारण विधेयक3 विकल्प: स्वीकृति / अस्वीकृति / पुनर्विचार हेतु लौटाना (पुनः पारित → स्वीकृति अनिवार्य)।4 विकल्प: स्वीकृति / अस्वीकृति / पुनर्विचार हेतु लौटाना (पुनः पारित → स्वीकृति अनिवार्य) / राष्ट्रपति को सुरक्षित रखना।
    जब साधारण राज्य विधेयक राष्ट्रपति को सुरक्षित किया जाए3 विकल्प: स्वीकृति / अस्वीकृति / 6 माह में पुनर्विचार हेतु लौटाना; पुनः पारित होने पर राष्ट्रपति बंधनमुक्त।कोई भूमिका नहीं।
    मनी बिल2 विकल्प: स्वीकृति / अस्वीकृति (लौटा नहीं सकते)। सामान्यतः स्वीकृति देते हैं क्योंकि पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होता है।3 विकल्प: स्वीकृति / अस्वीकृति / राष्ट्रपति को सुरक्षित रखना (लौटा नहीं सकते)। सामान्यतः स्वीकृति देते हैं।
    जब राज्य का मनी बिल राष्ट्रपति को सुरक्षित किया जाए2 विकल्प: स्वीकृति / अस्वीकृति (लौटा नहीं सकते)।सीधी भूमिका नहीं; केवल राष्ट्रपति को सुरक्षित रखते हैं।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनु. 72: राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति; अनु. 161: राज्यपाल की क्षमादान शक्ति।
    • राष्ट्रपति मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल की सजा माफ कर सकते हैं; राज्यपाल नहीं (SC 2021 के बाद राज्यपाल भी मृत्युदंड माफ कर सकते हैं)।
    • दोनों अपनी-अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं।
    • वीटो शक्तियाँ: राष्ट्रपति → स्वीकृति/अस्वीकृति/लौटाना; राज्यपाल → स्वीकृति/अस्वीकृति/लौटाना/राष्ट्रपति को सुरक्षित रखना।
    • सुरक्षित राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति पुनःपारित होने के बाद भी स्वीकृति देने को बाध्य नहीं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • क्षमादान शक्तियाँ संघीय संतुलन दर्शाती हैं – राष्ट्रपति केंद्रीय कानूनों पर, राज्यपाल राज्य कानूनों पर।
    • हालिया SC निर्णय (2021) ने राज्यपाल की मृत्युदंड माफी की शक्ति बढ़ाई, राज्य स्तर की भूमिका को मजबूत किया।
    • वीटो शक्तियाँ केंद्र के अधिक नियंत्रण को दर्शाती हैं क्योंकि सुरक्षित राज्य विधेयक राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर।
    • राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना संघ-राज्य संबंध का प्रतीक है, जो अक्सर संवैधानिक टकराव का कारण बनता है।

    राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति

    राज्यपाल राज्य के संवैधानिक कार्यपालिका प्रमुख हैं (अनु. 154), जो सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं (अनु. 163)। परंतु राष्ट्रपति के विपरीत, राज्यपाल के पास संवैधानिक, परिस्थितिजन्य और राज्य-विशिष्ट विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, जिससे यह पद औपचारिक और प्रभावशाली दोनों बनता है।

    A. राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का संवैधानिक आधार

    1. अनुच्छेद 154: राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और वह इसे प्रत्यक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है।

    2. अनुच्छेद 163: राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ उसे अपने विवेक से कार्य करना हो।

    यदि यह प्रश्न उठे कि कोई विषय विवेकाधीन है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।

    3. अनुच्छेद 164: मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।

    4. अतः राज्यपाल सामान्यतः सलाह पर कार्य करता है, परंतु कुछ मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है।

    B. राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर

    1. राष्ट्रपति: संविधान में कोई विवेकाधिकार नहीं — केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य।

    2. राज्यपाल: संविधान में विवेकाधिकार स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है (अनु. 163)।

    3. मंत्रिपरिषद की सलाह:

    राष्ट्रपति के लिए: बाध्यकारी (42वाँ व 44वाँ संशोधन)।

    राज्यपाल के लिए: बाध्यकारी होने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं।

    4. इसलिए राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से अधिक विवेक की स्वतंत्रता है।

    C. विवेकाधिकार के प्रकार

    राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं — संवैधानिक और परिस्थितिजन्य।

    1. संवैधानिक विवेकाधिकार

    1. किसी केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में कार्य करना (अनु. 239)।

    2. राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना (अनु. 200)।

    3. मुख्यमंत्री से प्रशासनिक या विधायी विषयों पर जानकारी माँगना (अनु. 167)।

    4. राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना (अनु. 356)।

    5. असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय परिषदों को रॉयल्टी निर्धारित करना (षष्ठ अनुसूची)।

    6. राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य।

    7. कुछ राज्यों में विशेष जिम्मेदारियाँ (अनु. 371 श्रृंखला)।

    उदाहरण: सिक्किम में शांति और सामाजिक-आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करना।

    2. परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार

    1. मुख्यमंत्री की नियुक्ति: जब कोई दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त न करे।

    2. विधानसभा भंग करना: जब मंत्रिपरिषद बहुमत खो दे।

    3. मंत्रियों को बर्खास्त करना: जब वे विश्वास मत साबित न कर सकें।

    4. मुख्यमंत्री की मृत्यु: उपयुक्त उत्तराधिकारी की नियुक्ति।

    5. राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना: जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो।

    6. विधानसभा सत्र बुलाना या स्थगित करना: राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में।

    D. राज्य-विशिष्ट विवेकाधिकार (अनुच्छेद 371A–371J)

    1. सिक्किम (अनु. 371F): शांति और सामाजिक-आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करना।

    2. महाराष्ट्र (अनु. 371(2)): विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए विकास बोर्ड बनाना।

    3. गुजरात (अनु. 371(2)): सौराष्ट्र और कच्छ के लिए विकास बोर्ड बनाना।

    4. नागालैंड (अनु. 371A): कानून-व्यवस्था बनाए रखना।

    5. असम: जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन (षष्ठ अनुसूची)।

    6. मणिपुर (अनु. 371C): पहाड़ी क्षेत्रों का प्रशासन।

    7. अरुणाचल प्रदेश (अनु. 371H): सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना।

    8. कर्नाटक (अनु. 371J): हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए विकास बोर्ड का गठन।

    E. न्यायिक दृष्टिकोण

    1. Shamsher Singh बनाम पंजाब राज्य (1974): राज्यपाल केवल उन्हीं मामलों में विवेक का प्रयोग कर सकता है जहाँ संविधान अनुमति देता है।

    2. B.P. Singhal बनाम भारत संघ (2010): राज्यपाल को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता।

    3. Nabam Rebia बनाम उपाध्यक्ष (2016): राज्यपाल विधानसभा की कार्यवाही में अनुचित हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

    F. सारांश

    1. राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है।

    2. इसका उद्देश्य राज्य में संवैधानिक संतुलन बनाए रखना है।

    3. विवेकाधिकार का प्रयोग हमेशा तटस्थ और गैर-राजनीतिक तरीके से होना चाहिए।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनु. 154: राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में।
    • अनु. 163: राज्यपाल विवेकाधीन शक्ति प्रयोग कर सकते हैं – राष्ट्रपति से अलग।
    • अनु. 164: मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी।
    • राज्यपाल का विवेक = संवैधानिक + परिस्थितिजन्य + राज्य-विशिष्ट।
    • SC ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश में राज्यपाल की भूमिका मान्य की (पर न्यायिक समीक्षा के अधीन)।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • राज्यपाल की स्थिति द्वैध है: राष्ट्रपति की तरह औपचारिक प्रमुख, पर स्पष्ट संवैधानिक विवेकाधिकार के साथ।
    • राष्ट्रपति से भिन्न, राज्यपाल कुछ मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं (जैसे अनु. 356 की सिफारिश)।
    • मुख्यमंत्री की नियुक्ति व विधानसभा भंग जैसी परिस्थितिजन्य शक्तियाँ संघ-राज्य टकराव का कारण बनती हैं।
    • कुछ राज्यों में विशेष दायित्व राज्यपाल की भूमिका को संघ-राज्य सेतु बनाते हैं, पर विवाद भी पैदा करते हैं।
    • इस प्रकार, राज्यपाल केवल औपचारिक पद नहीं बल्कि भारत की अर्द्ध-संघीय प्रणाली में संवैधानिक धुरी हैं।

    राज्यपाल–राज्य संबंध: एक विश्लेषण

    राज्यपाल, जिन्हें संविधान में एक तटस्थ संवैधानिक प्रमुख के रूप में सोचा गया था, अक्सर विवेकाधीन शक्तियों, राजनीतिक नियुक्तियों और स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी के कारण विवाद का कारण बनते हैं। अम्बेडकर ने कहा था कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए, लेकिन व्यवहार में अनेक विवाद बने रहते हैं।

    A. संवैधानिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

    1. राज्यपाल–मुख्यमंत्री संबंध राज्य की कार्यपालिका का मुख्य स्तंभ है।

    2. राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख ।

    3. अनुच्छेद 153–164 राज्य की कार्यपालिका और उसके संबंधों को परिभाषित करते हैं।

    4. डॉ. भीमराव अंबेडकर ने राज्यपाल को संवैधानिक संरक्षक के रूप में देखा, न कि राजनीतिक व्यक्ति के रूप में।

    B. अंबेडकर का विचार

    1. डॉ. अंबेडकर: ‘राज्यपाल का कोई कार्य नहीं बल्कि केवल कर्तव्य है; उन्हें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए।’

    2. राज्यपाल का उद्देश्य संविधान की रक्षा करना था, न कि राजनीति में हस्तक्षेप करना।

    3. राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच संविधानिक सेतु माना गया था।

    C. राज्यपाल–मुख्यमंत्री के बीच टकराव के प्रमुख कारण

    राजनीतिक मतभेद, संवैधानिक अस्पष्टता और अलग-अलग दलों की सरकारें इस संबंध में विवाद का कारण बनती हैं।

    1. केंद्र का एजेंट

    1. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा (केंद्र की सलाह पर)।

    2. अक्सर राजनीतिक नियुक्ति मानी जाती है।

    3. राज्यपाल को कोई निश्चित कार्यकाल नहीं; वे राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर रहते हैं।

    4. संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी नहीं है।

    उदाहरण:

    पंजाब: राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की चेतावनी पत्र भेजा।

    केरल: राष्ट्रपति ने राज्यपाल की शक्तियाँ सीमित करने वाले 3 विधेयकों पर सहमति नहीं दी।

    तमिलनाडु (2021): राज्यपाल ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की दया याचिका पर मंत्रिपरिषद की सिफारिश को नज़रअंदाज़ किया।

    6. ऐसे मामलों से संघीय ढाँचे की भावना प्रभावित होती है।

    2. विधानसभा सत्र बुलाने पर विवाद

    1. अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल सत्र बुला सकते हैं, पर यह सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर होना चाहिए।

    2. केरल (2020): राज्यपाल ने कृषि कानूनों पर चर्चा हेतु विशेष सत्र बुलाने से इंकार किया।

    3. इसे संसदीय लोकतंत्र की भावना के विपरीत माना गया।

    3. राज्य विधेयकों पर स्वीकृति

    1. अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयक को रोक या राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं।

    2. कई बार राज्यपाल स्वीकृति अनिश्चितकाल के लिए टाल देते हैं।

    3. तमिलनाडु NEET विधेयक इसका प्रमुख उदाहरण है।

    4. इससे विधायिका की संप्रभुता पर प्रश्न उठता है।

    4. राजनीतिक संकटों में अस्पष्टता

    1. त्रिशंकु विधानसभा या सरकार गिरने की स्थिति में राज्यपाल की भूमिका अस्पष्ट।

    2. जम्मू-कश्मीर (2018): विधानसभा भंग कर दी गई जब विपक्षी दल गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे।

    3. इससे राज्यपाल की राजनीतिक निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं।

    5. विवाद समाधान तंत्र का अभाव

    1. राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद सुलझाने के लिए कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं।

    2. पश्चिम बंगाल: राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सार्वजनिक विवाद लोकतांत्रिक विश्वास को कमजोर करते हैं।

    D. सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

    1. Shamsher Singh बनाम पंजाब राज्य (1974): राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, सिवाय विवेकाधीन मामलों में।

    2. Nabam Rebia बनाम उपाध्यक्ष (2016): राज्यपाल विधानसभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

    3. B.P. Singhal बनाम भारत संघ (2010): राज्यपाल को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता।

    4. न्यायालय ने राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख बताया, न कि राजनीतिक प्रतिनिधि।

    E. आयोगों की सिफारिशें

    1. सरकारिया आयोग (1983–88):

    राज्यपाल किसी राज्य का निवासी न हो।

    सक्रिय राजनीति से दूर व्यक्ति को नियुक्त किया जाए।

    राज्यपाल को केंद्र का एजेंट नहीं, सेतु बनना चाहिए।

    2. पंची आयोग (2007–10):

    राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाए।

    राज्यपाल को विधेयकों की स्वीकृति अनिश्चितकाल तक रोकने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

    नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो।

    F. निष्कर्ष

    1. राज्यपाल को तटस्थ संवैधानिक संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए।

    2. मुख्यमंत्री राज्य की जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है — उसे सम्मान मिलना चाहिए।

    3. आपसी विश्वास और संवैधानिक मर्यादा पर आधारित संबंध से संघीय ढाँचा मजबूत होता है।

    4. जैसा कि अंबेडकर ने कहा — संविधान की सफलता उसके कार्यान्वयनकर्ताओं पर निर्भर करती है।

    5. इसलिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सामंजस्य भारत में स्थिर और सहकारी संघवाद के लिए आवश्यक है।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; कोई निश्चित कार्यकाल नहीं।
    • राज्यपाल राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर सकते हैं – विपक्ष शासित राज्यों में विवाद।
    • विधानसभा सत्र बुलाना विवादित – केरल (2020) उदाहरण।
    • SC (शमशेर सिंह मामला, 1974) – राज्यपाल केवल सीमित विवेकाधीन मामलों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • राज्यपाल को तटस्थ संवैधानिक प्रमुख के रूप में सोचा गया था, पर राजनीतिक नियुक्तियाँ निष्पक्षता को कमजोर करती हैं।
    • विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग संघ-राज्य टकराव पैदा करता है।
    • विधेयकों पर स्वीकृति और विधानसभा सत्र बुलाने हेतु समयसीमा न होने से लोकतांत्रिक ठहराव आता है।
    • राज्य-विशिष्ट उदाहरण (पंजाब, केरल, तमिलनाडु, J&K, WB) बार-बार होने वाले विवाद दिखाते हैं।
    • सुधार आवश्यक: निश्चित कार्यकाल, शक्तियों का संहिताकरण, स्वतंत्र चयन प्रक्रिया।

    राज्यपाल के पद पर सुधार संबंधी सिफारिशें

    विभिन्न आयोगों (सर्कारिया, पंची, NCRWC, ARC) ने राज्यपाल को तटस्थ संवैधानिक प्रमुख बनाए रखने हेतु सुधार सुझाए हैं। मुख्य क्षेत्र: नियुक्ति, कार्यकाल, विधेयकों पर स्वीकृति, विवेकाधिकार और मंत्रिपरिषद का बर्खास्त करना।

    राज्यपाल पर आयोगों की सिफारिशें
    आयामसिफारिशें
    राज्यपाल की नियुक्तिसर्कारिया: मुख्यमंत्री से अनिवार्य परामर्श; राज्य के बाहर का व्यक्ति; स्थानीय राजनीति से कोई संबंध न हो। NCRWC: समिति (PM, गृहमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, संबंधित CM) द्वारा चयन।
    राज्यपाल का कार्यकालसर्कारिया: 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल; केवल अत्यावश्यक कारणों पर ही हटाया जाए। पंची: 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल; संवैधानिक हटाने की प्रक्रिया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC): 5 वर्ष बाद पुनः नियुक्ति न हो।
    राज्य विधेयकों पर निर्णयपंची: 6 माह में स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय; अस्वीकृति के कारण बताए जाएं।
    विवेकाधीन शक्तियाँपंची: विवेकाधिकार का प्रयोग तर्क, सद्भावना और सावधानी से हो।
    मंत्रिपरिषद का बर्खास्त करनासर्कारिया: विधानसभा में बहुमत रहते हुए मंत्रिपरिषद को बर्खास्त न किया जाए। NCRWC: बहुमत पर संदेह केवल सदन के पटल पर परीक्षण हो।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • सर्कारिया आयोग: राज्यपाल बाहरी व्यक्ति हो; CM से परामर्श अनिवार्य।
    • पंची आयोग: राज्य विधेयकों पर 6 माह में निर्णय अनिवार्य।
    • NCRWC: उच्चस्तरीय समिति (PM, HM, LS अध्यक्ष, CM) द्वारा चयन।
    • प्रथम ARC: 5 वर्ष के बाद पुनः नियुक्ति नहीं।
    • फ्लोर टेस्ट सिद्धांत: बहुमत का परीक्षण विधानसभा में ही हो (NCRWC)।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • राज्यपाल और राज्यों के बीच बार-बार टकराव सुधार की आवश्यकता दर्शाता है।
    • सिफारिशें निष्पक्षता, पारदर्शिता और समयबद्ध निर्णय पर जोर देती हैं।
    • निश्चित कार्यकाल और संवैधानिक हटाने की प्रक्रिया स्थिरता लाएगी और राजनीतिक दुरुपयोग घटाएगी।
    • समिति आधारित नियुक्ति से केंद्र का एकतरफा नियंत्रण कम होगा।
    • विधेयकों की स्वीकृति और विवेकाधिकार राजनीतिक लाभ नहीं बल्कि तर्क और संविधान पर आधारित हों।

    राज्यपाल के पद पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय

    उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल की शक्तियों की सीमा स्पष्ट की है ताकि दुरुपयोग रोका जा सके और संघवाद की रक्षा हो सके। न्यायालय ने जोर दिया कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करें, न कि केंद्र के राजनीतिक एजेंट के रूप में।

    राज्यपाल पर प्रमुख SC निर्णय
    आयामनिर्णय का सार
    राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँशमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974): मंत्रिपरिषद की सलाह अस्वीकार करना जिम्मेदार सरकार की अवधारणा के खिलाफ। नाबम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर (2016): राज्यपाल की शक्तियाँ मंत्रिपरिषद की कीमत पर नहीं बढ़ाई जा सकतीं।
    राज्यपाल की बर्खास्तगीबी. पी. सिंघल मामला (2010): केवल वैचारिक मतभेद या केंद्र की अविश्वास की स्थिति में राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता; वैध कारण होना चाहिए।
    राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगीएस. आर. बोम्मई मामला (1994): बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर ही होना चाहिए। रमेश्वर प्रसाद मामला (2006): अश्व-क्रय या भ्रष्टाचार के आरोप विधानसभा भंग करने का आधार नहीं।
    अध्यादेश जारी करनाडी. सी. वाधवा बनाम बिहार (1987): अध्यादेश कानून बनाने का विकल्प नहीं है; केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग हो।
    चुनाव-उपरांत गठबंधनरमेश्वर प्रसाद मामला (2006): राज्यपाल चुनाव-उपरांत गठबंधन को अस्वीकार नहीं कर सकते; बहुमत का परीक्षण विधानसभा में हो।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • शमशेर सिंह (1974): राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करें।
    • नाबम रेबिया (2016): राज्यपाल विधायी कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
    • एस. आर. बोम्मई (1994): बहुमत का परीक्षण सदन में होना आवश्यक।
    • बी. पी. सिंघल (2010): राज्यपाल को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता।
    • डी. सी. वाधवा (1987): अध्यादेश केवल असाधारण परिस्थितियों में।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • SC ने केंद्र द्वारा राज्यपाल पद के दुरुपयोग पर रोक लगाने का कार्य किया।
    • निर्णयों में लोकतंत्र की रक्षा हेतु 'फ्लोर टेस्ट सिद्धांत' पर जोर।
    • राज्यपाल की बर्खास्तगी के लिए वैध कारण आवश्यक – मनमाना नहीं।
    • अध्यादेश शक्ति का दुरुपयोग रोकने हेतु स्पष्ट किया कि यह कानून निर्माण का विकल्प नहीं।
    • चुनाव-उपरांत गठबंधन पर राज्यपाल का पक्षपात अस्वीकार्य; बहुमत का निर्णय सदन में ही।

    मुख्यमंत्री – संवैधानिक स्थिति और नियुक्ति

    मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख और राज्य मंत्रिपरिषद का नेता होता है। यद्यपि औपचारिक रूप से राज्यपाल द्वारा नियुक्त (अनु. 164), व्यवहार में CM राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल/गठबंधन का नेता होता है। CM की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के समान होती है।

    A. संवैधानिक आधार – मुख्यमंत्री कौन होता है?

    1. मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख होते हैं।

    2. राज्य सरकार के सभी निर्णय राज्यपाल के नाम पर होते हैं, पर वे निर्णय वास्तव में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं।

    3. अनुच्छेद 164(1): राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, पर संविधान यह नहीं बताता कि किसे नियुक्त किया जाए।

    4. इसलिए समय के साथ कुछ राजनीतिक परंपराएँ विकसित हुई हैं।

    5. मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है।

    6. संक्षेप में: राज्यपाल = राज्य का प्रमुख, मुख्यमंत्री = सरकार का प्रमुख।

    B. भूमिका और महत्व

    1. मुख्यमंत्री को राज्य का वास्तविक शासक कहा जाता है क्योंकि वे नीति, प्रशासन और कानून से जुड़े सभी फैसले लेते हैं।

    2. वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है।

    3. मुख्यमंत्री जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

    4. उदाहरण: जैसे प्रधानमंत्री देश चलाता है, वैसे ही मुख्यमंत्री राज्य चलाता है।

    5. मुख्यमंत्री का कार्यालय राज्य में राजनीतिक शक्ति का केंद्र होता है।

    C. मुख्यमंत्री की नियुक्ति (अनुच्छेद 164)

    1. स्पष्ट बहुमत की स्थिति

    1. राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं।

    2. उदाहरण: योगी आदित्यनाथ को 2022 में भाजपा की बहुमत सरकार के नेता के रूप में नियुक्त किया गया।

    3. यहाँ राज्यपाल की भूमिका औपचारिक होती है।

    2. गठबंधन सरकार की स्थिति

    1. जब कोई दल बहुमत में नहीं होता, तो कई दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाते हैं।

    2. मुख्यमंत्री का चयन गठबंधन की सहमति से होता है।

    3. उदाहरण: एकनाथ शिंदे को 2022 में भाजपा के समर्थन से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया।

    3. त्रिशंकु विधानसभा (कोई स्पष्ट बहुमत नहीं)

    1. जब कोई दल बहुमत न पाता हो, तो राज्यपाल विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं।

    2. राज्यपाल आम तौर पर:

    (a) सबसे बड़े दल के नेता को बुलाते हैं, या

    (b) जो व्यक्ति बहुमत समर्थन का प्रमाण प्रस्तुत करे।

    3. मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है।

    4. बहुमत न साबित होने पर सरकार गिर जाती है।

    5. उदाहरण: कर्नाटक (2018) में येदियुरप्पा सरकार बहुमत न साबित कर सकी।

    D. सदस्यता की शर्त (अनु. 164(4))

    1. नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री विधायक या पार्षद न भी हो सकते हैं।

    2. उन्हें 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक है।

    3. ऐसा न करने पर उन्हें पद छोड़ना पड़ता है।

    4. उदाहरण: उद्धव ठाकरे (2019) नियुक्ति के समय MLA नहीं थे।

    5. मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद – किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है।

    E. शपथ, कार्यकाल और इस्तीफ़ा

    1. मुख्यमंत्री राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं।

    2. मुख्यमंत्री का कार्यकाल राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर होता है (अनु. 164), पर वास्तविकता में यह विधानसभा के विश्वास पर आधारित है।

    3. बहुमत खोने पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है।

    4. इस्तीफे के बाद वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं जब तक नया मुख्यमंत्री पदभार नहीं संभालता।

    F. मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य

    1. कार्यपालिका शक्तियाँ

    1. मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी है।

    2. मंत्री नियुक्त करने की सलाह देता है और विभाग बाँटता है।

    3. मंत्री की असहमति होने पर उसे पद छोड़ने को कह सकता है।

    4. राज्य की सभी प्रशासनिक गतिविधियों का समन्वय करता है।

    5. राज्यपाल सामान्यतः मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है।

    2. विधायी शक्तियाँ

    1. मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है।

    2. विधानसभा के सत्र बुलाने, स्थगित करने या भंग करने की सलाह देता है।

    3. महत्वपूर्ण विधेयकों को प्रस्तुत करता है।

    4. बजट और वित्तीय प्रस्ताव पारित कराने में मुख्य भूमिका निभाता है।

    5. विधानसभा में सरकार की नीतियों की रक्षा करता है।

    3. वित्तीय शक्तियाँ

    1. बिना मुख्यमंत्री की स्वीकृति के कोई मनी बिल प्रस्तुत नहीं हो सकता।

    2. राज्य बजट की तैयारी और व्यय की योजना बनवाता है।

    3. वित्त आयोग और नीति आयोग की बैठकों में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है।

    4. अन्य शक्तियाँ

    1. राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।

    2. केंद्र और अन्य राज्यों से समन्वय स्थापित करता है।

    3. आपदाओं या आपात स्थितियों में प्रशासन का नेतृत्व करता है।

    4. राष्ट्रपति शासन (अनु. 356) की सिफारिश करने में राज्यपाल को सलाह देता है।

    G. प्रधानमंत्री से तुलना

    1. मुख्यमंत्री की भूमिका राज्य में वही है जो प्रधानमंत्री की केंद्र में है।

    2. दोनों मंत्रिपरिषद के प्रमुख और वास्तविक कार्यपालिका हैं।

    3. राज्यपाल और राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख हैं।

    4. भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर संसदीय प्रणाली लागू है।

    H. उदाहरण

    1. मजबूत मुख्यमंत्री: एम.जी. रामचंद्रन (तमिलनाडु), ज्योति बसु (प. बंगाल), वाई.एस. राजशेखर रेड्डी (आंध्र प्रदेश)।

    2. गठबंधन चुनौतियाँ: महाराष्ट्र (2019–22) में राजनीतिक अस्थिरता के कारण कई बार मुख्यमंत्री बदले।

    3. परिषद से मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे और सुशील कुमार मोदी विधान परिषद के सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री बने।

    I. शुरुआती छात्रों के लिए सारांश

    1. मुख्यमंत्री राज्य का मुख्य प्रशासक या CEO होता है।

    2. राज्यपाल द्वारा नियुक्त परंतु विधानसभा के विश्वास पर निर्भर।

    3. किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है; 6 माह में सदस्यता आवश्यक।

    4. नीति, प्रशासन और वित्त सभी निर्णयों में नेतृत्व करता है।

    5. मजबूत मुख्यमंत्री सुशासन का प्रतीक होता है, जबकि कमजोर मुख्यमंत्री से अस्थिरता बढ़ती है।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 164(1): CM राज्यपाल द्वारा नियुक्त।
    • CM यदि नियुक्ति के समय MLA/MLC न हो तो 6 माह में बनना आवश्यक।
    • CM राज्य की किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है।
    • त्रिशंकु विधानसभा में राज्यपाल का विवेकाधिकार – सबसे बड़े दल/गठबंधन को आमंत्रण।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • CM की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका सामान्यतः औपचारिक, पर त्रिशंकु विधानसभा में विवादित।
    • CM वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख; राज्यपाल नाममात्र प्रमुख।
    • राष्ट्रीय दलों में CM चयन अक्सर उच्च नेतृत्व द्वारा तय – राज्य की स्वायत्तता घटती है।
    • CM की संवैधानिक वैधता विधानसभा में बहुमत समर्थन पर आधारित (फ्लोर टेस्ट सिद्धांत)।

    मुख्यमंत्री – शपथ, कार्यकाल और रिक्ति

    मुख्यमंत्री, जिन्हें राज्यपाल नियुक्त करते हैं, शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। संविधान में कार्यकाल निश्चित नहीं है और यह राज्य विधानसभा में विश्वास पर निर्भर करता है। इस्तीफा, मृत्यु, अविश्वास प्रस्ताव या चुनाव अमान्य घोषित होने पर पद रिक्त हो सकता है।

    A. शपथ या प्रतिज्ञान – संवैधानिक आवश्यकता

    1. मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने से पहले अनुच्छेद 164(3) के तहत शपथ लेते हैं।

    2. यह शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है।

    3. मुख्यमंत्री यह वचन देते हैं कि वे:

    भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और निष्ठावान रहेंगे।

    भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगे।

    अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे।

    4. यह शपथ इस बात का प्रतीक है कि मुख्यमंत्री की निष्ठा संविधान और जनता के प्रति है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति।

    5. इसके साथ ही वे गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं।

    B. मुख्यमंत्री का कार्यकाल – कितने समय तक पद पर रहते हैं?

    1. संविधान में मुख्यमंत्री के कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है।

    2. मुख्यमंत्री तब तक पद पर रहते हैं जब तक उन्हें विधानसभा का विश्वास प्राप्त है।

    3. बहुमत खोने पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है या राज्यपाल उन्हें हटा सकते हैं।

    4. यह भारत की संसदीय प्रणाली का मुख्य सिद्धांत है कि कार्यपालिका तभी तक पद पर रहती है जब तक उसे विधायिका का समर्थन है।

    5. उदाहरण: कर्नाटक (2019) में मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने विश्वास मत हारने पर इस्तीफा दिया।

    6. कई बार राजनीतिक कारणों से मुख्यमंत्रियों का बार-बार बदलना पड़ता है।

    उदाहरण: उत्तराखंड (2017–2022) में भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार होने के बावजूद तीन मुख्यमंत्री बदले गए।

    7. इससे पता चलता है कि संवैधानिक स्थिरता के साथ-साथ राजनीतिक स्थिरता भी महत्वपूर्ण है।

    C. मुख्यमंत्री पद में रिक्ति

    1. मुख्यमंत्री का पद विधानसभा की अवधि (5 वर्ष) से जुड़ा होता है।

    2. पद रिक्त होने की स्थितियाँ:

    1. कार्यकाल समाप्ति: विधानसभा की अवधि पूरी होने पर नए चुनाव कराए जाते हैं।

    2. मृत्यु: राज्यपाल तुरंत किसी वरिष्ठ मंत्री को नया मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं।

    3. इस्तीफा: मुख्यमंत्री राज्यपाल को लिखित रूप में इस्तीफा दे सकते हैं।

    4. हटाना: यदि मुख्यमंत्री बहुमत खो देते हैं तो राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं।

    5. अयोग्यता: यदि मुख्यमंत्री का MLA के रूप में चुनाव अमान्य घोषित हो जाए, तो वे 6 माह तक पद पर रह सकते हैं पर इस अवधि में पुनः निर्वाचित होना आवश्यक है।

    3. उदाहरण: इंदिरा गांधी (1977) ने संसद सदस्यता खोने के बाद भी कुछ माह तक पद पर रहकर पुनः चुनाव लड़ा — यही नियम राज्यों पर भी लागू होता है।

    4. इस्तीफा या मृत्यु की स्थिति में राज्यपाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं ताकि शासन में व्यवधान न हो।

    D. इन नियमों के पीछे संवैधानिक सिद्धांत

    1. मुख्यमंत्री का पद सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पर आधारित है — शक्ति विधानसभा से आती है।

    2. कार्यकाल की लचीलापन यह सुनिश्चित करता है कि जरूरत पड़ने पर सरकार शांतिपूर्वक बदली जा सके।

    3. शपथ और जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करती है कि मुख्यमंत्री संविधान की मर्यादा में रहकर शासन करें।

    4. किसी भी स्थिति में प्रशासन निरंतर चलता रहे, इसके लिए कार्यवाहक सरकार की व्यवस्था होती है।

    5. यह प्रणाली भारत में स्थिरता और लचीलापन दोनों को बनाए रखती है।

    E. शुरुआती छात्रों के लिए सरल सारांश

    1. मुख्यमंत्री राज्यपाल के समक्ष अनु. 164(3) के तहत शपथ लेते हैं।

    2. कोई निश्चित कार्यकाल नहीं – बहुमत रहने तक पद पर बने रहते हैं।

    3. बहुमत खोने पर इस्तीफा देना पड़ता है।

    4. पद रिक्त होने के कारण – कार्यकाल समाप्ति, मृत्यु, इस्तीफा या हटाया जाना।

    5. चुनाव अमान्य होने पर 6 माह तक पद पर रह सकते हैं लेकिन पुनः चुनाव आवश्यक।

    6. बार-बार मुख्यमंत्री बदलने से शासन और नीतिगत स्थिरता प्रभावित होती है।

    7. मुख्यमंत्री की शक्ति जनता के जनादेश और विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करती है।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • CM की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है (अनु. 164)।
    • CM का कार्यकाल निश्चित नहीं – विधानसभा के विश्वास पर निर्भर।
    • रिक्ति के कारण: इस्तीफा, मृत्यु, अविश्वास, चुनाव अमान्य।
    • यदि नियुक्ति के समय MLA न हों – 6 माह में निर्वाचित होना आवश्यक।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • CM का कार्यकाल विधानसभा बहुमत से जुड़ा है, जो राज्य स्तर पर संसदीय प्रणाली को दर्शाता है।
    • CM को हटाने में राज्यपाल की शक्ति 'फ्लोर टेस्ट' सिद्धांत से सीमित (एस.आर. बोम्मई मामला)।
    • पार्टी हाई कमान द्वारा बार-बार CM बदलना संघवाद और जनादेश को कमजोर करता है।
    • रिक्ति प्रावधान शासन की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं पर विधानसभा की सर्वोच्चता को मान्यता देते हैं।

    मुख्यमंत्री के अधिकार और कार्य

    मुख्यमंत्री (CM) राज्य स्तर पर वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, जिनकी स्थिति केंद्र में प्रधानमंत्री जैसी होती है। CM मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं, राज्यपाल से सेतु का कार्य करते हैं, विधानमंडल का मार्गदर्शन करते हैं और राज्य शासन का चेहरा होते हैं।

    A. मंत्रिपरिषद के संबंध में

    1. मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख और मंत्रिपरिषद का नेता होता है।

    2. मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं और राज्यपाल को उनकी नियुक्ति की सलाह देते हैं।

    3. मुख्यमंत्री मंत्रियों को विभाग (पोर्टफोलियो) बाँटते हैं।

    4. असहमति या अकार्यकुशलता की स्थिति में किसी मंत्री से इस्तीफा माँग सकते हैं या हटाने की सिफारिश कर सकते हैं।

    5. मुख्यमंत्री सामूहिक निर्णय का प्रमुख होता है — पूरा मंत्रिमंडल एक टीम की तरह कार्य करता है।

    6. यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है।

    7. मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच समन्वय, अनुशासन और एकता बनाए रखते हैं।

    8. उदाहरण: ममता बनर्जी (2021) ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने हेतु कैबिनेट फेरबदल किया।

    B. राज्यपाल के संबंध में (अनुच्छेद 167)

    1. मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु होता है।

    2. अनु. 167 के तहत मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वे:

    (a) मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को दें।

    (b) प्रशासनिक मामलों पर मांगी गई सूचना प्रदान करें।

    (c) राज्यपाल द्वारा मांगे गए किसी विषय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करें।

    3. मुख्यमंत्री यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्यपाल को आवश्यक जानकारी मिले पर वे दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप न करें।

    4. मुख्यमंत्री राज्यपाल को इन नियुक्तियों की सलाह देते हैं:

    राज्य के महाधिवक्ता।

    राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य।

    राज्य निर्वाचन आयुक्त।

    विश्वविद्यालयों के कुलपति (कुछ राज्यों में)।

    5. मुख्यमंत्री आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल से महत्वपूर्ण निर्णय साझा करते हैं।

    C. राज्य विधानमंडल के संबंध में

    1. मुख्यमंत्री सामान्यतः विधानसभा का नेता होता है।

    2. विधानसभा के सत्र बुलाने, स्थगित करने या भंग करने की तिथि राज्यपाल को सुझाते हैं।

    3. विधानसभा में सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं और विधेयक प्रस्तुत करते हैं।

    4. मुख्यमंत्री बजट और वित्त विधेयकों के पारित कराने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

    5. वे सदन में उठे प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सरकारी नीतियों का बचाव करते हैं।

    6. उदाहरण: नीतीश कुमार (2020) ने बिहार विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को की थी।

    D. अन्य प्रमुख शक्तियाँ और कार्य

    1. विकास और योजना से जुड़ी भूमिकाएँ

    1. मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं।

    2. राज्य की विकास योजनाओं की तैयारी और निगरानी करते हैं।

    3. क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष (क्रमवार) के रूप में कार्य करते हैं।

    4. अंतर-राज्यीय परिषद और नीति आयोग की शासी परिषद के सदस्य होते हैं।

    5. उदाहरण: 2024 में नीति आयोग की बैठक में कई मुख्यमंत्रियों ने जीएसटी राजस्व और कृषि सुधारों पर चर्चा की।

    2. राजनीतिक और प्रतिनिधिक कार्य

    1. मुख्यमंत्री राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं।

    2. राष्ट्रीय सम्मेलनों, अंतर-राज्यीय परिषदों और विदेश यात्राओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

    3. केंद्र सरकार से समन्वय बनाकर योजनाओं और निधियों को लागू करते हैं।

    4. जनता की शिकायतें सुनते हैं और प्रशासनिक तंत्र को जवाबदेह बनाते हैं।

    5. उदाहरण: कोविड-19 महामारी के दौरान कई मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से सहायता समन्वय किया।

    3. संकट प्रबंधन भूमिका

    1. मुख्यमंत्री आपदा या कानून-व्यवस्था संकट के दौरान मुख्य संकट प्रबंधक होते हैं।

    2. प्राकृतिक आपदाओं, दंगों, या महामारी में राहत कार्यों का नेतृत्व करते हैं।

    3. उदाहरण: पिनाराई विजयन (केरल, 2018) को बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक प्रशंसा मिली।

    E. समसामयिक चुनौतियाँ

    1. जनविश्वास का क्षरण: कुछ मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों से शासन की विश्वसनीयता घटती है।

    उदाहरण: झारखंड CM हेमंत सोरेन को धनशोधन मामले में ED ने समन भेजा।

    2. राजनीतिक अस्थिरता: गठबंधन टूटने या दल-बदल से सरकारें बार-बार बदलती हैं।

    उदाहरण: बिहार में JDU-RJD-BJP के बदलते गठबंधनों से कई बार सरकार बदली।

    3. राज्यपाल–मुख्यमंत्री विवाद: विधेयकों पर सहमति में देरी और संवैधानिक टकराव (जैसे केरल, तमिलनाडु)।

    4. मीडिया और पारदर्शिता: आधुनिक मुख्यमंत्री को निरंतर सार्वजनिक और मीडिया निगरानी में रहना पड़ता है।

    F. शुरुआती छात्रों के लिए सारांश

    1. मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख और मंत्रिपरिषद का नेता है।

    2. राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और विधानमंडल के बीच समन्वयक की भूमिका निभाते हैं।

    3. राज्य के विकास, योजना और आपदा प्रबंधन की दिशा तय करते हैं।

    4. राज्य का प्रतिनिधित्व नीति आयोग और केंद्र सरकार में करते हैं।

    5. मुख्यमंत्री की सफलता उसकी नेतृत्व क्षमता और बहुमत समर्थन पर निर्भर करती है।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनु. 167: CM का कर्तव्य है राज्यपाल को जानकारी देना।
    • CM के इस्तीफे पर ➡ पूरी मंत्रिपरिषद भंग।
    • CM राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष, अंतर-राज्यीय परिषद व नीति आयोग शासी परिषद के सदस्य।
    • राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति CM की सलाह पर ही करते हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • CM राज्य शासन में केंद्रीय प्राधिकरण है – मंत्रियों का मार्गदर्शन, विधानमंडल को दिशा, राज्यपाल से संपर्क।
    • मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित – CM के इस्तीफे से COM भंग।
    • राजनीतिक नेता और प्रशासनिक प्रमुख दोनों की भूमिका निभाते हैं।
    • हाल के मुद्दे (राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार मामले) CM की विश्वसनीयता और राज्य शासन की स्थिरता की चुनौतियाँ दिखाते हैं।

    राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद

    मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद (COMs) राज्य स्तर पर वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल करते हैं (अनु. 164)। मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देती है, सिवाय विवेकाधीन मामलों में।

    A. संवैधानिक आधार

    1. अनुच्छेद 154 व 163: राज्यपाल नाममात्र प्रमुख हैं, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में निहित है।

    2. अनु. 163: मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देती है, सिवाय उन मामलों के जिनमें राज्यपाल विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हैं।

    3. अनु. 164: मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाती है।

    4. मंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन (विधानसभा या परिषद) से हो सकते हैं।

    5. गैर-विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है लेकिन उसे 6 माह के भीतर सदस्य बनना आवश्यक है।

    उदाहरण: उद्धव ठाकरे (2019) मुख्यमंत्री बने जब वे विधायक नहीं थे।

    6. जनजाति कल्याण मंत्री का प्रावधान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में है।

    7. 94वाँ संशोधन (2006) से बिहार से यह प्रावधान हटाया गया।

    B. उपमुख्यमंत्री – राजनीतिक, संवैधानिक नहीं

    1. उपमुख्यमंत्री का पद संविधान में उल्लेखित नहीं है।

    2. यह पद राजनीतिक संतुलन और गठबंधन स्थिरता हेतु बनाया जाता है।

    3. उपमुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री जैसी सुविधाएँ मिलती हैं, पर कोई अतिरिक्त संवैधानिक शक्ति नहीं।

    4. यह पद क्षेत्रीय, जातीय या नेतृत्व संतुलन हेतु उपयोग में लाया जाता है।

    उदाहरण:

    उत्तर प्रदेश (2022): 2 उपमुख्यमंत्री (केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक)।

    आंध्र प्रदेश (2019): 5 उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए गए।

    6. हालिया मामला: राजस्थान हाईकोर्ट (2023) में दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा की नियुक्ति को चुनौती दी गई कि पद संवैधानिक नहीं।

    C. मंत्रियों का कार्यकाल

    1. अनुच्छेद 164(1): मंत्री राज्यपाल की प्रसन्नता पर पद धारण करते हैं।

    2. वास्तविकता में यह मुख्यमंत्री की इच्छा होती है।

    3. मुख्यमंत्री किसी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं या हटाने की सिफारिश कर सकते हैं।

    4. मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है।

    5. उदाहरण: नीतीश कुमार (2017) के इस्तीफे के बाद पूरी कैबिनेट भंग हो गई।

    D. पद और गोपनीयता की शपथ

    1. हर मंत्री अनुच्छेद 164(3) के तहत राज्यपाल से शपथ लेता है।

    शपथ की विषयवस्तु:

    संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखना।

    भारत की संप्रभुता व अखंडता की रक्षा करना।

    अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना।

    सरकारी गोपनीयता बनाए रखना।

    E. मंत्रिपरिषद का आकार (91वाँ संशोधन, 2003)

    1. पहले मंत्रियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी।

    2. राज्यों में मंत्रियों की अधिक संख्या से वित्तीय बोझ बढ़ा।

    3. इसलिए 91वाँ संशोधन लागू हुआ:

    कुल मंत्री (CM सहित) विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं।

    मंत्री संख्या 12 से कम नहीं।

    4. उदाहरण: राजस्थान (200 सदस्यीय विधानसभा) में अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं।

    5. केंद्र में न्यूनतम सीमा तय नहीं है।

    6. इस संशोधन का उद्देश्य शासन में सादगी, दक्षता और जवाबदेही लाना था।

    F. मंत्रियों की श्रेणियाँ

    1. कैबिनेट मंत्री: मुख्य विभागों के प्रमुख और नीतिगत निर्णय लेने वाले।

    2. राज्य मंत्री: स्वतंत्र प्रभार वाले या सहयोगी मंत्री।

    3. उप मंत्री: वरिष्ठ मंत्रियों के सहायक, स्वतंत्र अधिकार नहीं।

    4. पूरी मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है।

    5. अनुच्छेद 164(2): मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।

    6. यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।

    G. शुरुआती छात्रों के लिए सारांश

    1. मंत्री राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त।

    2. राज्यपाल की प्रसन्नता = मुख्यमंत्री की इच्छा।

    3. गैर-विधायक को 6 माह में सदस्य बनना आवश्यक।

    4. उपमुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं , केवल राजनीतिक।

    5. मंत्रियों की संख्या विधानसभा की 15% से अधिक नहीं (न्यूनतम 12)।

    6. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनु. 163: मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देती है।
    • अनु. 164: मंत्रियों की नियुक्ति CM की सिफारिश पर राज्यपाल करते हैं।
    • 91वाँ संशोधन (2003): अधिकतम आकार = विधानसभा का 15%; न्यूनतम = 12।
    • उपमुख्यमंत्री का पद असंवैधानिक; राजनीतिक संतुलन हेतु बनाया जाता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • CM की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है, जबकि राज्यपाल नाममात्र प्रमुख।
    • उपमुख्यमंत्री असंवैधानिक पद है – गठबंधन राजनीति और क्षेत्रीय संतुलन को दर्शाता है।
    • 91वाँ संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर कुशलता सुनिश्चित की।
    • जनजातीय कल्याण मंत्री का प्रावधान सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय संवेदनशीलता को दर्शाता है।

    राज्य मंत्रिपरिषद – सिफारिशें और श्रेणियाँ

    मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिपरिषद (COMs) राज्य स्तर पर वास्तविक कार्यपालिका है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने मंत्रिपरिषद के आकार के लिए भिन्न-भिन्न सूत्र की सिफारिश की। मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री में वर्गीकृत किया जाता है।

    A. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की सिफारिशें – मंत्रिपरिषद का आकार

    1. 2nd ARC (2008) ने देखा कि कई राज्यों में मंत्रिमंडल बहुत बड़ा और अप्रभावी होता जा रहा था।

    2. 91वें संविधान संशोधन (2003) के बाद भी कुछ राज्यों ने मंत्रियों की संख्या बढ़ाई।

    3. इसलिए आयोग ने एक व्यवहारिक और जनसंख्या-आधारित सूत्र सुझाया:

    200 से अधिक विधायकों वाले राज्य: अधिकतम आकार = कुल संख्या का 10% ।

    80–200 विधायकों वाले राज्य: अधिकतम आकार = कुल संख्या का 12% ।

    80 से कम विधायकों वाले राज्य: अधिकतम आकार = कुल संख्या का 15% ।

    4. उद्देश्य था कि मंत्रिपरिषद संक्षिप्त, कुशल और आर्थिक हो।

    5. आयोग ने ‘ न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन ’ के सिद्धांत पर बल दिया।

    6. उदाहरण: उत्तर प्रदेश (403 विधायक) में लगभग 40 मंत्री, जबकि गोवा (40 विधायक) में लगभग 6 मंत्री हो सकते हैं।

    7. ये सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं; अभी भी 91वें संशोधन की 15% सीमा लागू है।

    B. राज्य मंत्रियों की श्रेणियाँ

    राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद को जिम्मेदारी और अधिकार के अनुसार तीन वर्गों में बाँटा गया है।

    1. कैबिनेट मंत्री

    1. ये मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ और सबसे प्रभावशाली सदस्य होते हैं।

    2. गृह, वित्त, शिक्षा, कृषि जैसे प्रमुख विभागों के प्रभारी होते हैं।

    3. राज्य की नीतियाँ और निर्णय इन्हीं स्तर पर तय होते हैं।

    4. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये राज्य कैबिनेट बनाते हैं।

    5. राज्य कैबिनेट की समितियाँ (जैसे वित्त समिति, सुरक्षा समिति) राष्ट्रीय स्तर जैसी कार्य करती हैं।

    6. उदाहरण: महाराष्ट्र कैबिनेट ने मेट्रो विस्तार नीति और किसान ऋण माफी पर अंतिम निर्णय लिया।

    2. राज्य मंत्री

    1. ये कैबिनेट मंत्रियों से कनिष्ठ होते हैं।

    2. दो प्रकार के राज्य मंत्री होते हैं:

    स्वतंत्र प्रभार वाले: अपने विभाग (जैसे खेल, पर्यटन, पर्यावरण) स्वतंत्र रूप से चलाते हैं।

    बिना स्वतंत्र प्रभार वाले: वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं।

    3. उदाहरण: कई राज्यों में उच्च शिक्षा मंत्री के अधीन राज्य शिक्षा मंत्री कार्य करते हैं।

    3. उप मंत्री

    1. ये मंत्रिपरिषद के सबसे कनिष्ठ सदस्य होते हैं।

    2. इनके पास कोई स्वतंत्र विभाग नहीं होता।

    3. ये कैबिनेट या राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं और कभी-कभी विधानसभा में उत्तर देते हैं।

    4. अब अधिकांश राज्यों में यह पद प्रचलन में नहीं है।

    C. महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

    1. मंत्रालयों की संख्या और प्रकार हर राज्य में भिन्न होते हैं।

    2. बड़े या समृद्ध राज्यों में विशेष मंत्रालय बनाए जाते हैं जैसे बंदरगाह विकास, पर्यटन, आईटी ।

    उदाहरण: महाराष्ट्र में पोर्ट्स डेवलपमेंट मंत्रालय है जबकि उत्तर प्रदेश में नहीं।

    3. मुख्यमंत्री राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार मंत्रालयों का पुनर्गठन कर सकते हैं।

    4. उद्देश्य है कि मंत्रिपरिषद राजनीतिक रूप से संतुलित और प्रशासनिक रूप से प्रभावी रहे।

    D. शुरुआती छात्रों के लिए सारांश

    1. 2nd ARC ने मंत्रिपरिषद को छोटा और प्रभावी बनाने के लिए 10–15% का सुझाव दिया।

    2. मंत्रियों के तीन वर्ग हैं – कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।

    3. विभागों की संरचना राज्य की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है।

    4. लक्ष्य – संक्षिप्त, जवाबदेह और कुशल शासन प्रणाली।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • 2nd ARC ने मंत्रिपरिषद का आकार अलग-अलग राज्यों के लिए अलग सुझाया (10%, 12%, 15%)।
    • कैबिनेट मंत्री = महत्वपूर्ण मंत्रालय प्रमुख; राज्य मंत्री = सहायक/स्वतंत्र प्रभार; उपमंत्री = सहायक।
    • राज्य की आवश्यकता के अनुसार विभाग बदलते हैं (जैसे तटीय राज्यों में पोर्ट मंत्रालय)।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • 91वाँ संशोधन ने COM का आकार 15% तक सीमित किया, पर 2nd ARC ने बेहतर प्रशासनिक दक्षता हेतु भिन्न सूत्र सुझाया।
    • मंत्रियों की श्रेणियाँ जिम्मेदारियों के विभाजन और राजनीतिक संतुलन को दर्शाती हैं।
    • विभागों का अंतर राज्यों की सामाजिक-आर्थिक विविधता के अनुसार संघवाद की लचीलेपन को दर्शाता है।
    • उपमुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं, पर राज्यों में गठबंधन प्रबंधन को दर्शाता है।

    मंत्रीपरिषद की जिम्मेदारी और राज्य मंत्रीपरिषद की भूमिका

    मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रीपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल (व्यवहार में मुख्यमंत्री) के प्रति जिम्मेदार होते हैं। वे प्रशासन, नीतिगत निर्णय, वित्त और कानून-व्यवस्था से संबंधित प्रमुख कार्य करते हैं।

    A. मंत्रीपरिषद की जिम्मेदारी का अर्थ

    1. मंत्रीपरिषद की जिम्मेदारी की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ली गई है।

    2. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यपालिका (मंत्रीपरिषद) विधानमंडल के प्रति जवाबदेह रहे।

    3. अनुच्छेद 164(2) राज्य स्तर पर सामूहिक जिम्मेदारी का प्रावधान करता है।

    4. यह राजनीतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, कानूनी नहीं।

    B. मंत्रीपरिषद की जिम्मेदारी के प्रकार

    1. सामूहिक जिम्मेदारी

    1. संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 164(2) – मंत्रीपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

    2. अर्थ: सभी मंत्री एक टीम के रूप में कार्य करते हैं; यदि सरकार असफल होती है तो पूरी टीम इस्तीफा देती है।

    3. विधानसभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी मंत्रीपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।

    4. यह मंत्रियों में एकता और अनुशासन बनाए रखता है।

    5. उदाहरण: 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एक वोट से गिर गई — यही सिद्धांत राज्यों पर भी लागू होता है।

    6. यदि कोई मंत्री सार्वजनिक रूप से सरकारी नीति से असहमत होता है, तो मुख्यमंत्री उससे इस्तीफा माँग सकते हैं।

    2. व्यक्तिगत जिम्मेदारी

    1. संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 164(1) – मंत्री राज्यपाल की प्रसन्नता पर पद धारण करते हैं (वास्तव में मुख्यमंत्री की)।

    2. प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है।

    3. मुख्यमंत्री किसी मंत्री को खराब प्रदर्शन या आचरण के लिए हटाने की सिफारिश कर सकते हैं।

    4. यदि कोई मंत्री सरकारी नीति का समर्थन नहीं कर सकता, तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है।

    उदाहरण:

    (2015) यूपी CM ने खराब प्रदर्शन पर मंत्रियों को हटाया।

    (2022) छत्तीसगढ़ पंचायती राज मंत्री ने आवास योजना पर असहमति के कारण इस्तीफा दिया।

    6. शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा – राज्यपाल मंत्रियों की सलाह पर कार्य करता है और मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हैं।

    3. कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं

    1. भारत में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी का कोई प्रावधान नहीं है।

    2. राज्यपाल के आदेशों पर मंत्रियों का हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है।

    3. अदालतें राज्यपाल को दी गई मंत्री की सलाह पर सवाल नहीं उठा सकतीं।

    4. कैबिनेट गोपनीयता (Cabinet Secrecy) इस सलाह को न्यायिक जांच से सुरक्षित रखती है।

    C. राज्य मंत्रीपरिषद की भूमिका और कार्य

    1. मंत्रीपरिषद राज्य के प्रशासनिक और विधायी कार्यों की जिम्मेदार होती है।

    2. प्रशासनिक कार्य: कानूनों का पालन, अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश।

    3. विधायी कार्य: विधेयक पेश करना, समझाना और पारित कराना।

    4. नीतिगत कार्य: विकास और जनकल्याण हेतु नीतियाँ बनाना।

    5. वित्तीय कार्य: राज्य का बजट तैयार करना और व्यय नियंत्रण।

    6. प्रतिनिधिक कार्य: केंद्र और अन्य राज्यों के साथ समन्वय।

    7. कानून-व्यवस्था: राज्य में शांति बनाए रखना और आपदाओं में राहत कार्यों का नेतृत्व।

    D. शुरुआती छात्रों के लिए सारांश

    1. सामूहिक जिम्मेदारी (अनु. 164(2)): अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी मंत्रीपरिषद इस्तीफा देती है।

    2. व्यक्तिगत जिम्मेदारी (अनु. 164(1)): मंत्री मुख्यमंत्री की इच्छा पर पद पर रहते हैं।

    3. कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं: अदालतें मंत्रियों की सलाह पर सवाल नहीं उठा सकतीं।

    4. मंत्रीपरिषद प्रशासन, नीति-निर्माण और वित्त प्रबंधन में मुख्य भूमिका निभाती है।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनु. 164: मंत्री राज्यपाल की इच्छा (वास्तव में CM की) पर पद पर रहते हैं।
    • सामूहिक जिम्मेदारी ➡ विधानसभा के प्रति।
    • कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं ➡ राज्यपाल के आदेश पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं।
    • नीति का बचाव न कर पाने पर मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • सामूहिक जिम्मेदारी कैबिनेट एकता और विधानसभा के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
    • व्यक्तिगत जिम्मेदारी CM के नेतृत्व और मंत्रियों पर नियंत्रण को मजबूत करती है।
    • कानूनी जिम्मेदारी का अभाव भारतीय मॉडल को ब्रिटिश प्रणाली से अलग बनाता है।
    • मंत्रियों के हाल के इस्तीफे दर्शाते हैं कि संवैधानिक प्रावधान व्यवहार में प्रासंगिक हैं।

    केंद्र बनाम राज्य मंत्रिपरिषद – तुलना

    केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना समान है, जिनके प्रमुख क्रमशः प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। दोनों वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं, परंतु संघीय ढांचे के कारण दायरे, आकार और जवाबदेही में अंतर है।

    केंद्र बनाम राज्य मंत्रिपरिषद
    मानदंडकेंद्रीय मंत्रिपरिषदराज्य मंत्रिपरिषद
    प्रमुखप्रधानमंत्री (अनु. 74)मुख्यमंत्री (अनु. 163)
    मंत्रियों की नियुक्तिराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह परराज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर
    सामूहिक जिम्मेदारीलोकसभा के प्रतिराज्य विधानसभा के प्रति
    व्यक्तिगत जिम्मेदारीराष्ट्रपति की इच्छा पर (व्यवहार में PM की सलाह पर)राज्यपाल की इच्छा पर (व्यवहार में CM की सलाह पर)
    कानूनी जिम्मेदारीनहीं – राष्ट्रपति आदेश पर हस्ताक्षर आवश्यक नहींनहीं – राज्यपाल आदेश पर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं
    आकार (91वां संशोधन, 2003)अधिकतम 15% लोकसभा की शक्ति (कोई न्यूनतम नहीं)अधिकतम 15% विधानसभा की शक्ति, न्यूनतम 12
    विशेष प्रावधानकोई विशेष प्रावधान नहींजनजातीय कल्याण मंत्री – म.प्र., छ.ग., झारखंड, ओडिशा (अनु. 164(1))
    शपथ दिलाने वालाराष्ट्रपतिराज्यपाल
    प्रमुख का विवेकाधिकारPM का मजबूत पद; राष्ट्रपति प्रायः मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधाराज्यपाल के कुछ विवेकाधिकार (CM नियुक्ति, विधेयक सुरक्षित रखना)
    जवाबदेहीराष्ट्रीय नीतियाँ, रक्षा, विदेश नीति, अर्थव्यवस्थाराज्य नीतियाँ, कानून-व्यवस्था, स्थानीय कल्याण कार्यक्रम

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनु. 74 – केंद्रीय मंत्रिपरिषद (PM प्रमुख); अनु. 163 – राज्य मंत्रिपरिषद (CM प्रमुख)।
    • सामूहिक जिम्मेदारी: केंद्र – लोकसभा; राज्य – विधानसभा।
    • 91वाँ संशोधन, 2003: अधिकतम आकार = 15% (केंद्र – लोकसभा, राज्य – विधानसभा)।
    • विशेष प्रावधान: कुछ राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री अनिवार्य।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • दोनों मंत्रिपरिषद संघीय-संसदीय ढाँचे को दर्शाती हैं – वास्तविक कार्यपालिका शक्ति PM/CM में निहित।
    • केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पास व्यापक अधिकार (रक्षा, विदेश नीति), जबकि राज्य COM राज्य सूची तक सीमित।
    • राज्यपाल के विवेकाधिकार के कारण राज्य COM में केंद्र-राज्य टकराव अधिक होता है, जबकि राष्ट्रपति-PM संबंध स्थिर।
    • 91वें संशोधन ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर छोटी व कुशल मंत्रिपरिषद सुनिश्चित की।

    प्रधानमंत्री बनाम मुख्यमंत्री – तुलना

    प्रधानमंत्री (PM) और मुख्यमंत्री (CM) क्रमशः केंद्र और राज्य स्तर पर वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। दोनों मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं और निचले सदन में बहुमत समर्थन तक पद पर बने रहते हैं। परंतु उनके कार्यक्षेत्र, शक्तियों और संवैधानिक प्रमुखों (राष्ट्रपति/राज्यपाल) के साथ संबंध अलग-अलग होते हैं।

    तुलना: प्रधानमंत्री बनाम मुख्यमंत्री
    मानदंडप्रधानमंत्री (केंद्र)मुख्यमंत्री (राज्य)
    संवैधानिक प्रावधानअनुच्छेद 75अनुच्छेद 164
    नियुक्तिराष्ट्रपति द्वारा नियुक्तराज्यपाल द्वारा नियुक्त
    सदस्यतासंसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता हैराज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है
    सदस्य न होने पर शर्त6 माह में सांसद बनना अनिवार्य6 माह में विधायक/परिषद सदस्य बनना अनिवार्य
    शपथ दिलाने वालाराष्ट्रपतिराज्यपाल
    सामूहिक जिम्मेदारीलोकसभा के प्रतिराज्य विधानसभा के प्रति
    व्यक्तिगत जिम्मेदारीमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर (वास्तव में PM की सलाह पर)मंत्री राज्यपाल की इच्छा पर (वास्तव में CM की सलाह पर)
    कार्यकालनिश्चित नहीं – लोकसभा में बहुमत पर निर्भरनिश्चित नहीं – विधानसभा में बहुमत पर निर्भर
    मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियाँमंत्रियों की नियुक्ति, विभाग आवंटन, मंत्रियों की बर्खास्तगीराज्य स्तर पर समान – नियुक्ति की सिफारिश, विभाग आवंटन, बर्खास्तगी
    राज्य प्रमुख से संबंधराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ीराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी (अनु. 167)
    विधान संबंधी भूमिकाराष्ट्रपति को सलाह: लोकसभा बुलाना, स्थगित करना, भंग करना; संसद में नीति की घोषणाराज्यपाल को सलाह: विधानसभा बुलाना, स्थगित करना, भंग करना; राज्य विधानमंडल में नीति की घोषणा
    राष्ट्रीय/राज्य भूमिकाराष्ट्रीय नीति, रक्षा, अर्थव्यवस्था, विदेश संबंधराज्य नीति, कानून-व्यवस्था, कल्याणकारी योजनाएँ
    अतिरिक्त भूमिकाएँनीति आयोग के अध्यक्ष, सत्तारूढ़ दल के नेता, राष्ट्रीय संकट प्रबंधनराज्य योजना बोर्ड के प्रमुख, क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष, अंतर-राज्यीय परिषद के सदस्य, राज्य सरकार के प्रवक्ता

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • PM – अनु. 75; CM – अनु. 164।
    • PM लोकसभा के प्रति जवाबदेह; CM विधानसभा के प्रति।
    • दोनों को यदि सदस्य न हों तो 6 माह में सदन का सदस्य बनना आवश्यक।
    • PM → राष्ट्रीय नीतियाँ; CM → राज्य-स्तरीय नीतियाँ।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • PM और CM क्रमशः केंद्र और राज्य स्तर पर वास्तविक कार्यपालिका हैं, जबकि राष्ट्रपति/राज्यपाल नाममात्र प्रमुख।
    • PM के पास व्यापक अधिकार (रक्षा, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति) हैं; CM की शक्तियाँ राज्य सूची तक सीमित।
    • राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से अधिक विवेकाधिकार है, जिससे केंद्र-राज्य टकराव अधिक होता है।
    • दोनों पद भारत के संसदीय संघवाद को दर्शाते हैं – वास्तविक कार्यपालिका शक्ति सदन के बहुमत समर्थन पर आधारित।

    राज्य के महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165)

    महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165) राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है और कानूनी प्रकृति के कर्तव्य निभाता है। महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता।

    A. संवैधानिक दर्जा और नियुक्ति

    1. राज्य के महाधिवक्ता (AG) का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 (भाग VI) के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।

    2. महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर मुख्य सलाहकार होता है।

    3. नियुक्ति: राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।

    4. योग्यता: व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए (भारत का नागरिक, 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो)।

    B. कार्य और कर्तव्य

    1. राज्य सरकार को ऐसे कानूनी मामलों पर सलाह देना और कानूनी प्रकृति के ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो राज्यपाल द्वारा उन्हें सौंपे या संदर्भित किए जाते हैं (अनुच्छेद 165(2))।

    2. संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उन्हें प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना।

    3. महाधिवक्ता उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख मामलों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।

    4. उदाहरण: राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को स्वीकृति देने से पहले उसकी संवैधानिकता पर AG से परामर्श किया जाता है।

    C. कार्यकाल, हटाना और अधिकार

    1. कार्यकाल: संविधान AG के पद का कार्यकाल निश्चित नहीं करता है।

    2. हटाना: AG राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और उसे राज्यपाल द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है।

    3. इस्तीफा: AG आमतौर पर मंत्रिपरिषद के इस्तीफा देने पर इस्तीफा दे देता है , क्योंकि उसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है।

    4. संसद में अधिकार (अनुच्छेद 177): AG को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है।

    5. विशेषाधिकार: AG राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का आनंद लेता है (अनुच्छेद 194)।

    D. भारत के महान्यायवादी (AGI) से तुलना

    AG वही कर्तव्य राज्य स्तर पर निभाता है जो AGI संघ स्तर पर निभाता है (अनुच्छेद 76)। हालाँकि, AG का अधिकार क्षेत्र राज्य तक सीमित है, जबकि AGI का अधिकार क्षेत्र पूरे संघ में फैला हुआ है।

    राज्य के महाधिवक्ता: प्रमुख तथ्य
    पहलूविवरण
    संवैधानिक अनुच्छेदअनुच्छेद 165
    नियुक्ति प्राधिकारीराज्य के राज्यपाल
    योग्यताउच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य
    कार्यकालनिश्चित नहीं; राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है
    विधानमंडल में अधिकारदोनों सदनों में बोलने और भाग लेने का अधिकार; मतदान का अधिकार नहीं (अनु. 177)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • AG राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है (अनु. 165)।
    • राज्यपाल द्वारा नियुक्त; राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
    • योग्यता = उच्च न्यायालय का न्यायाधीश।
    • राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार है (अनु. 177), लेकिन मतदान का नहीं।
    • AG आमतौर पर सत्तारूढ़ दल/COM के इस्तीफा देने पर इस्तीफा दे देता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • AG की भूमिका जटिल कानूनी और संवैधानिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे विधि के शासन का पालन सुनिश्चित होता है।
    • विधानमंडल में बोलने का अधिकार (अनु. 177) कार्यपालिका को दोनों सदनों में अपनी कानूनी स्थिति प्रस्तुत करने और उसका बचाव करने की अनुमति देता है।
    • निश्चित कार्यकाल का अभाव AG को राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील बनाता है, जिससे अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता पर बहस होती है।
    • AG का कार्यालय राज्य स्तर पर संवैधानिक जाँच और संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

    राज्य का मुख्य सचिव

    मुख्य सचिव राज्य सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख और राज्य के सर्वोच्च सिविल सेवक होते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त मुख्य सचिव, सभी प्रशासनिक, नीति और वित्तीय मामलों पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।

    A. संवैधानिक दर्जा और स्थिति

    1. मुख्य सचिव का पद राज्य सचिवालय में सर्वोच्च स्थायी पद है और राज्य की संपूर्ण सिविल सेवाओं का प्रमुख होता है।

    2. यह पद संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है लेकिन यह परंपरा के माध्यम से विकसित हुआ सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यालय है।

    3. मुख्य सचिव राजनीतिक कार्यपालिका (CM/मंत्री) और स्थायी कार्यपालिका (सिविल सेवक) के बीच मुख्य कड़ी होता है।

    4. मुख्य सचिव का पद केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव के दर्जे के बराबर होता है।

    B. नियुक्ति और कार्यकाल

    1. नियुक्ति: मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री (CM) द्वारा की जाती है, हालाँकि औपचारिक आदेश राज्यपाल के नाम से जारी हो सकता है।

    2. चयन का आधार: CM आमतौर पर वरिष्ठतम IAS अधिकारियों में से वरिष्ठता-सह-योग्यता और आपसी विश्वास के आधार पर मुख्य सचिव का चयन करते हैं।

    3. कार्यकाल: इस पद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है और मुख्य सचिव CM की इच्छा पर पद धारण करते हैं।

    4. कैबिनेट की मंजूरी: मुख्य सचिव की नियुक्ति को आमतौर पर राज्य कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

    C. प्रमुख भूमिकाएँ और कार्य

    1. CM के मुख्य सलाहकार: सभी नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दों पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।

    2. कैबिनेट सचिव: राज्य कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करते हैं और सभी कैबिनेट बैठकों में भाग लेते हैं।

    3. प्रशासन प्रमुख: राज्य सचिवालय और संपूर्ण सिविल सेवा के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, स्थानांतरण, पोस्टिंग और अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रबंधन करते हैं।

    4. संकट प्रबंधक: बाढ़, सूखा या सांप्रदायिक गड़बड़ी जैसे प्रमुख संकटों के दौरान मुख्य संकट प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं, राहत प्रयासों और अंतर-विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करते हैं।

    5. अंतर-विभागीय समन्वय: सभी सरकारी विभागों के बीच सामंजस्य और सुचारु संचार सुनिश्चित करते हैं।

    6. केंद्र के साथ कड़ी: राज्य सरकार और केंद्र सरकार/कैबिनेट सचिव के बीच मुख्य संचार माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।

    D. महत्व

    मुख्य सचिव की निष्पक्षता और प्रशासनिक क्षमता राज्य नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और विधि के शासन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह कार्यालय निरंतरता और समन्वय सुनिश्चित करता है, जो स्थिर शासन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

    राज्य के मुख्य सचिव: प्रमुख भूमिकाएँ
    भूमिकास्वरूप
    सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुखनौकरशाही का नेतृत्व करते हैं और राज्य सिविल सेवाओं के प्रमुख होते हैं।
    CM के मुख्य सलाहकारनीति, प्रशासनिक और सेवा मामलों (IAS, IPS, आदि) पर सलाह देते हैं।
    मंत्रिमंडल सचिवसभी कैबिनेट बैठकों में भाग लेते हैं और एजेंडा का प्रबंधन करते हैं।
    संकट प्रबंधकआपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान राज्य-स्तरीय प्रतिक्रिया का समन्वय करते हैं।

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च सिविल सेवक; असंवैधानिक पद।
    • मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त।
    • राज्य कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
    • केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव के बराबर।
    • कोई निश्चित कार्यकाल नहीं; CM की इच्छा पर पद धारण करते हैं।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • मुख्य सचिव की स्थिरता और निष्पक्षता प्रभावी शासन के लिए आवश्यक है, जो स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करती है।
    • निश्चित कार्यकाल का अभाव और CM के विश्वास पर निर्भरता पद के राजनीतिकरण और नीति की निरंतरता में बाधा डाल सकती है।
    • राज्य स्तर पर प्रशासनिक समन्वय, नीति कार्यान्वयन और संकट प्रबंधन के लिए यह भूमिका महत्वपूर्ण है।
    • अधिक स्वतंत्रता और व्यावसायिकता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव को निश्चित कार्यकाल प्रदान करने हेतु सुधारों की आवश्यकता है।

    पुलिस और न्यायपालिका प्रक्रियाएँ (आपराधिक न्याय)

    आपराधिक न्याय प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जहाँ पुलिस जाँच करती है और न्यायपालिका न्याय करती है। कार्यकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पृथक्करण सहित प्रमुख सुधार, और जमानत, पैरोल तथा फर्लो जैसे प्रावधान, न्याय वितरण प्रणाली में निष्पक्षता और मानवाधिकार सुनिश्चित करते हैं।

    A. शक्तियों का पृथक्करण (मजिस्ट्रेट प्रणाली)

    1. संवैधानिक जनादेश: संविधान का अनुच्छेद 50 (DPSP) राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है।

    2. कार्यान्वयन (CrPC 1973): दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 , ने जिला स्तर पर मजिस्ट्रेट प्रणाली को विभाजित करके इस पृथक्करण को प्रभावी ढंग से लागू किया:

    न्यायिक मजिस्ट्रेट: उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं और न्यायिक कार्य (परीक्षण, सजा, जमानत निर्णय) करते हैं।

    कार्यकारी मजिस्ट्रेट: राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं और प्रशासनिक तथा कानून-व्यवस्था के कार्य (लाइसेंसिंग, सुरक्षा कार्यवाही, शांति बनाए रखना) करते हैं।

    3. महत्व: यह पृथक्करण न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और पुलिस (जो कार्यपालिका के अधीन है) को न्यायिक कार्यों को प्रभावित करने से रोकता है।

    B. न्यायिक हिरासत में प्रमुख पद

    1. जमानत (Bail): विचाराधीन आरोपी को अस्थायी रूप से रिहा करना, आमतौर पर सुरक्षा (श्योरिटी) के बदले में। जमानत एक वैधानिक अधिकार है, जो CrPC द्वारा शासित है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार पुष्टि की है कि 'जमानत, जेल नहीं, नियम है' ।

    2. पैरोल (Parole): लंबी सजा काट रहे कैदी को विशिष्ट उद्देश्य (उदाहरण: पारिवारिक अंतिम संस्कार में शामिल होना, इलाज) के लिए अस्थायी रिहाई। पैरोल कार्यपालिका (राज्य सरकार) द्वारा इस शर्त पर दी जाती है कि कैदी वापस आएगा, और पैरोल अवधि को सजा में गिना जाता है ।

    3. फर्लो (Furlough): लंबी सजा काट रहे कैदी को बिना किसी कारण के, समय-समय पर (केवल जेल जीवन की एकरसता को तोड़ने के लिए) अस्थायी रिहाई। फर्लो को अधिकार का मामला माना जाता है और अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है। फर्लो अवधि को सजा में नहीं गिना जाता है।

    C. पुलिस और न्यायिक प्रक्रियाएँ

    1. जाँच (Police): पुलिस, कार्यपालिका के हिस्से के रूप में, जाँच, FIR पंजीकरण, गिरफ्तारी और साक्ष्य एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है।

    2. निर्णयन (Judiciary): न्यायपालिका संज्ञान लेने, परीक्षण करने, दोष का निर्धारण करने और सजा देने के लिए जिम्मेदार है।

    3. संवैधानिक जाँच: न्यायपालिका पुलिस कार्रवाई पर संवैधानिक नियंत्रण रखती है, उदाहरण के लिए, हेबियस कॉर्पस (अवैध हिरासत की जाँच के लिए) और तलाशी और जब्ती कार्यों की न्यायिक समीक्षा के माध्यम से।

    न्यायिक हिरासत पद
    पदअनुदान प्राधिकारीसजा में गिना जाता है?
    जमानतन्यायपालिका (कोर्ट)लागू नहीं (परीक्षण से पहले/दौरान उपयोग)
    पैरोलकार्यपालिका (राज्य सरकार)हाँ (विशिष्ट कारणों के लिए दिया गया)
    फर्लोकार्यपालिका (राज्य सरकार)नहीं (अधिकार के रूप में समय-समय पर दिया गया)

    प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

    • अनुच्छेद 50: न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना (DPSP)।
    • CrPC 1973 ने न्यायिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रणाली को अलग किया।
    • जमानत CrPC के तहत एक अधिकार है; पैरोल/फर्लो जेल नियमों द्वारा शासित होते हैं।
    • पैरोल को सजा में गिना जाता है; फर्लो को नहीं।
    • SC: आपराधिक न्याय में 'जमानत, जेल नहीं, नियम है'।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • मजिस्ट्रेट प्रणाली का पृथक्करण (अनु. 50) न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्ष परीक्षण (अनु. 21) को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
    • पैरोल और फर्लो जैसे प्रावधान पुनर्वास के लक्ष्य के अनुरूप, जेल प्रणाली में मानवीय सुधारों के लिए आवश्यक हैं।
    • न्यायपालिका पुलिस शक्तियों पर संवैधानिक नियंत्रण रखती है, मौलिक अधिकारों का अनुपालन सुनिश्चित करती है (हेबियस कॉर्पस)।
    • न्यायिक देरी और जेलों में भीड़भाड़ में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिसके लिए निरंतर न्यायिक और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है।

    भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन: सभी अध्याय

    1. संविधान का निर्माण
    2. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
    3. प्रस्तावना
    4. राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विकास
    5. नागरिकता
    6. मौलिक अधिकार
    7. राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)
    8. संविधान संशोधन एवं मूल ढाँचा
    9. संसदीय शासन प्रणाली
    10. संघीय कार्यपालिका
    11. राज्य कार्यपालिका
    12. राज्य विधानमंडल
    13. केंद्र-राज्य संबंध
    14. अंतर्राज्यीय संबंध
    15. आपातकालीन प्रावधान
    16. सर्वोच्च न्यायालय
    17. उच्च न्यायालय
    18. स्थानीय शासन
    19. संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र

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