भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन · UPSC नोट्स (हिंदी में)
राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विकास — भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन नोट्स
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 7 विषय.
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भारतीय संघ और इसके क्षेत्र (अनुच्छेद 1–3)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 3 संघ का नाम, संरचना और क्षेत्रीय स्वरूप को परिभाषित करते हैं। भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है जिसमें अलगाव का अधिकार नहीं है। संसद को राज्यों की सीमाओं, नाम और क्षेत्र बदलने का अधिकार है, जिससे संघ की अविनाशीता सुनिश्चित होती है।
अनुच्छेद 1 – संघ का नाम और क्षेत्र
1. नाम: संविधान में देश का नाम 'India, that is, Bharat' रखा गया — अंग्रेज़ी व पारंपरिक दोनों नाम मान्य हैं।
2. संघ (Union) का अर्थ: भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है। इसका मतलब यह है कि भारत एक एकीकृत राष्ट्र है जिसमें कई राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं — पर राज्य अलग होकर अलग देश नहीं बन सकते।
3. संघीय परन्तु एकात्मता: संविधान ने शासन को राज्यों व केंद्र के बीच बाँटा है, पर देश की एकता को भी मजबूत रखा गया है।
4. वर्तमान संख्या (नोट): उदाहरण के लिए यहाँ Union of India = 28 राज्य बताये गए हैं; यह संख्या संसद के माध्यम से बदली जा सकती है।
5. भारत का क्षेत्र: इसमें राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और भविष्य में अधिग्रहित किये जाने वाले क्षेत्र शामिल होते हैं — इसलिए यह शब्द व्यापक है।
अनुच्छेद 2 – नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
1. क्या अनुमति देता है: संसद को अधिकार है कि वह किसी बाहरी क्षेत्र/राज्य को संघ में शामिल करे या कोई नया राज्य स्थापित कर दे जो पहले मौजूद नहीं था।
2. जब उपयोग होता है: यह दलिल प्राय: तब लागू होता है जब कोई अलग-अलग क्षेत्र भारत के अंतरगत लाये जाएँ या विशेष व्यवस्था के तहत कोई नया राज्य मान्यता पाए।
3. मुख्य बात: अनुच्छेद 2 का संबंध उन मामलों से है जहाँ राज्य संघ के बाहर से आते हैं या विशेष प्रवेश का प्रश्न हो — आंतरिक सीमाओं के पुनर्विन्यास का मामला नहीं।
अनुच्छेद 3 – नए राज्यों का गठन / मौजूदा राज्यों में परिवर्तन
1. संसद को व्यापक शक्तियाँ: संसद किसी मौजूदा राज्य को विभाजित करके नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा/बढ़ा सकती है, सीमाएँ बदल सकती है या राज्य का नाम बदल सकती है।
उदाहरण: तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश से; मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु होना।
2. प्रक्रिया: ऐसे कानून को संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा अनिवार्य है।
3. राज्य की राय: राष्ट्रपति इस विधेयक को प्रभावित राज्य की विधायिका को भेजकर उनकी राय मांगता है; परंतु यह राय केवल सलाह के रूप में होती है — संसद उसे अनदेखा कर सकती है।
4. केंद्रशासित प्रदेश: केंद्रशासित प्रदेशों की राय माँगने की आवश्यकता नहीं है।
5. क्यों महत्वपूर्ण है: अनुच्छेद 3 केंद्र को राज्यों का नक्शा बदलने की ताकत देता है — इसलिए कहा जाता है कि भारत एक "विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ" है।
शर्तें और रक्षा-व्यवस्था
1. राष्ट्रपति की अनुशंसा: विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में नहीं आ सकता।
2. राज्य की राय: प्रभावित राज्य से विचार लिए जाते हैं, परन्तु वे बाध्यकारी नहीं होते।
3. अंतिम निर्णय संसद का: परामर्श के बाद भी निर्णय संसद के हाथ में रहता है।
'राज्य' का सरल अर्थ
एक राज्य वह समुदाय है जो किसी निश्चित क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है, जिसके पास संगठित सरकार है जो कानून बनाती व लागू करती है और जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र है। भारतीय संविधान के तहत राज्यों को कुछ विशेष शक्तियाँ दी जाती हैं, पर सम्पूर्ण संप्रभुता केन्द्र और जनता के पास रहती है।
अनुच्छेद 3 – प्रमुख बिंदु
18वाँ संशोधन (1966): स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3 में 'राज्य' में केंद्रशासित प्रदेश भी शामिल है, अतः संसद नया केंद्रशासित प्रदेश भी बना सकती है।
बाबूलाल पराटे मामला (1960): पुनर्गठन विधेयक पर संसद राज्य विधानमंडल के विचार मानने को बाध्य नहीं है; विधेयक में हर संशोधन पर नया संदर्भ भेजना आवश्यक नहीं।
| अनुच्छेद | विषय | मुख्य बिंदु |
|---|---|---|
| अनुच्छेद 1 | नाम व क्षेत्र | भारत (इंडिया), राज्यों का संघ, क्षेत्र = राज्य + केंद्रशासित प्रदेश + अधिग्रहित क्षेत्र |
| अनुच्छेद 2 | नए राज्यों का प्रवेश/स्थापना | संसद बाहर से नए राज्यों को प्रवेश या स्थापित कर सकती है |
| अनुच्छेद 3 | राज्यों का गठन/परिवर्तन | संसद क्षेत्र, सीमाएँ, नाम बदल सकती है; राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भारत 'राज्यों का संघ' है, 'राज्यों का संघीय ढांचा' नहीं → अलगाव का अधिकार नहीं।
- Union of India = राज्य; Territory of India = राज्य + केंद्रशासित प्रदेश + अधिग्रहित क्षेत्र।
- अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश/स्थापना → संघ से बाहर।
- अनुच्छेद 3: संसद सीमाएँ, नाम, क्षेत्र बदल सकती है → राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक; राज्य की राय बाध्यकारी नहीं।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- भारत का संघवाद अद्वितीय है: अविनाशी संघ लेकिन लचीली राज्य सीमाएँ।
- अनुच्छेद 1–3 एकता सुनिश्चित करते हैं और क्षेत्रीय पुनर्गठन की अनुमति देते हैं।
- राज्य की सीमाओं, नाम और क्षेत्र बदलने में संसद की सर्वोच्चता है।
- राज्य विधानमंडल की राय केवल परामर्शात्मक है, जो भारत की एकात्मक प्रवृत्ति दर्शाती है।
- ‘Union of India’ और ‘Territory of India’ के बीच भेद क्षेत्रीय शासन में लचीलापन सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 4 और राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों का विकास
अनुच्छेद 4 संसद को अनुच्छेद 2 और 3 के तहत राज्यों के निर्माण या परिवर्तन के समय पूरक, आकस्मिक और परिणामस्वरूप प्रावधान करने का अधिकार देता है। ऐसे कानून अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाते। भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का विकास स्वतंत्रता के बाद एकीकरण से शुरू हुआ, जिसमें जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद के मामले प्रमुख थे।
अनुच्छेद 4
यह किन कानूनों को शामिल करता है: अनुच्छेद 2 (नए राज्यों का प्रवेश/स्थापना) और अनुच्छेद 3 (नए राज्यों का गठन/वर्तमान राज्यों में परिवर्तन) के तहत बने कानून कई विशेष कार्य कर सकते हैं:
प्रथम अनुसूची में संशोधन — इसका अर्थ है राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आधिकारिक नाम और सीमाएँ बदलना।
चतुर्थ अनुसूची में संशोधन — इससे यह तय होता है कि राज्य को राज्यसभा (संसद के उच्च सदन) में कितनी सीटें मिलेंगी।
पूरक व आकस्मिक प्रावधान — मुख्य परिवर्तन के कारण जो अतिरिक्त व्यवस्था चाहिए (जैसे सरकारी कर्मियों का स्थानांतरण, संपत्ति का हस्तांतरण, या लागू कानूनों में संशोधन), वे इसमें शामिल किए जा सकते हैं।
कानूनी महत्व (सरल): इन तरह के कानूनों को सामान्य विधि माना जाता है — इन्हें अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता। सरल शब्दों में: राज्य पुनर्गठन के लिए संसद को भारी संशोधन प्रक्रिया अपनाने की हर बार जरूरत नहीं होती।
औपनिवेशिक स्थिति और स्वतंत्रता (सरल पृष्ठभूमि)
ब्रिटिश काल: ब्रिटिश शासन ने उपमहाद्वीप के कई हिस्सों पर शासन किया — जिन क्षेत्रों से बाद में भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश बने।
स्वतंत्रता का रूप: ब्रिटिश संसद ने Indian Independence Act, 1947 पारित किया, जिसके परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र डोमिनियन के रूप में बने (15 अगस्त 1947)।
देशी रियासतों को विकल्प: अनेक रियासतों के शासकों को तीन विकल्प दिए गए:
भारत में शामिल होना ,
पाकिस्तान में शामिल होना , या
स्वतंत्र रहना (सैद्धान्तिक विकल्प)।
व्यवहारिक परिणाम: अधिकांश रियासतों ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होना चुना; कुछ स्थानों पर विलय में उलझनें आईं और अलग-अलग हल निकाले गए।
राज्यों का एकीकरण (मुख्य उदाहरण सरल भाषा में)
जूनागढ़: जूनागढ़ के नबाब ने शुरू में पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, परन्तु वहाँ के आबादी और आसपास के भौगोलिक हालात के कारण भारत ने जनमत-संग्रह कराया। जनमत से जनता ने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया।
कश्मीर: जम्मू व कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 1947 में आंतरिक अशांति व आक्रमण के बीच सुरक्षा के लिए भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए; इससे कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव हुआ (बाद के वक्त में विशेष व्यवस्थाएँ बनीं)।
हैदराबाद: हैदराबाद का निज़ाम स्वतंत्र रहना चाहता था; पर जब कानून-व्यवस्था बिगड़ी और वार्ता असफल हुई, तो भारत ने 1948 में ऑपरेशन पोलो प्रारम्भ किया (एक 'पुलिस कार्रवाई') और निज़ाम ने शीघ्रता से भारत में विलय स्वीकार कर लिया।
शुरुआती छात्रों के लिए संक्षेप: अनुच्छेद 4 संसद को अनुच्छेद 2 व 3 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी बदलाव करने देता है (जैसे अनुसूचियों में संशोधन और अनुपूरक इंतज़ाम)। ऐतिहासिक उदाहरण दिखाते हैं कि आधुनिक भारत का नक्शा कैसे बना — कभी-कभी जनमत से, कभी कानूनी समझौतों से, और कभी राजनीतिक/सैन्य कार्रवाई से — जिससे आज का संघ बन सका।
| अनुच्छेद | विषय | मुख्य प्रावधान |
|---|---|---|
| अनुच्छेद 2 | प्रवेश/स्थापना | संसद नए राज्यों को प्रवेश या स्थापित कर सकती है। |
| अनुच्छेद 3 | गठन/परिवर्तन | संसद राज्यों के क्षेत्र, नाम, सीमाओं में बदलाव कर सकती है। |
| अनुच्छेद 4 | पूरक प्रावधान | अनु. 2 और 3 के तहत बने कानून प्रथम व चतुर्थ अनुसूची में संशोधन करते हैं; इन्हें अनु. 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता। |
| राज्य | एकीकरण का तरीका | परिणाम |
|---|---|---|
| जूनागढ़ | जनमत संग्रह | भारत में शामिल हुआ |
| कश्मीर | विलय पत्र (राजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित) | भारत में शामिल हुआ |
| हैदराबाद | ऑपरेशन पोलो (पुलिस कार्रवाई) | निज़ाम को भारत में विलय करना पड़ा |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- अनुच्छेद 4 के कानून संवैधानिक संशोधन (अनु. 368) नहीं माने जाते।
- प्रथम और चतुर्थ अनुसूची अनु. 2 और 3 के कानूनों से स्वतः संशोधित हो जाते हैं।
- जूनागढ़ → जनमत संग्रह; कश्मीर → विलय पत्र; हैदराबाद → ऑपरेशन पोलो।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- अनुच्छेद 4 नए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एकीकरण को बिना औपचारिक संशोधन प्रक्रिया के सुनिश्चित करता है।
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने रियासतों को विकल्प दिए, लेकिन एकीकरण जनमत, विलय पत्र और पुलिस कार्रवाई से हुआ।
- जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद के मामले स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ दिखाते हैं।
- राज्यों के गठन में संसद की सर्वोच्चता भारतीय संघवाद की एकात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है।
- ‘विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ’ वाक्यांश अनुच्छेद 2–4 की भावना को स्पष्ट करता है।
स्वतंत्रता के बाद की स्थिति: राज्यों का वर्गीकरण (1950)
1950 में संविधान लागू होने के समय, भारतीय राज्यों को उनके प्रशासनिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर भाग A, भाग B, भाग C और भाग D में वर्गीकृत किया गया था। यह व्यवस्था बाद में 1956 के राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से बदली गई।
1950 में राज्यों का वर्गीकरण
सरल परिचय: जब 1950 में संविधान लागू हुआ, तब भारत ने अस्थायी रूप से अपने प्रदेशों और रियासतों को चार भागों (A, B, C और D) में बाँटा ताकि नए शासन के तहत विभिन्न प्रकार के इलाकों का प्रबंधन आसान हो सके।
भाग A राज्य
कौन थे: ये वे प्रदेश थे जो पहले सीधे ब्रिटिश शासित थे (पूर्व ब्रिटिश प्रांत)।
शासन कैसे था: इन्हें केन्द्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल के नेतृत्व में चलाया जाता था और इनकी अपनी चुनी हुई विधान सभा और मंत्रिमंडल थी।
सरल अर्थ: इन क्षेत्रों का प्रशासन पहले से ही उन्नत था, इसलिए इन्हें सामान्य राज्यों की तरह माना गया।
भाग B राज्य
कौन थे: ये पूर्व देशी रियासतें या रियासतों के समूह थे जो एक साथ मिलाकर रखे गए थे।
विशेषता: इन्हें अक्सर राजप्रमुख नामक संवैधानिक प्रमुख से संचालित किया जाता था — जो अक्सर पूर्व शासक होते थे और राज्य के शीर्ष पद पर नियुक्त किए जाते थे।
शासन कैसे था: इनके पास legislature और मंत्री होते थे, पर इनका ऐतिहासिक और संवैधानिक स्वरूप अलग था।
भाग C राज्य
कौन थे: इनमें मुख्य आयुक्त प्रांत और कुछ छोटी रियासतें शामिल थीं।
शासन कैसे था: इन्हें सीधे केन्द्र द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशासित किया जाता था — सामान्य राज्य की तुलना में इनकी स्वायत्तता कम होती थी।
सरल अर्थ: छोटे या विशेष प्रशासनिक जरूरत वाले इलाकों को सीधे केन्द्र के अधिकारी चला रहे थे।
भाग D क्षेत्र
कौन थे: वे क्षेत्र जो ऊपर के वर्गों में नहीं आते थे — उदाहरण: अंडमान और निकोबार द्वीप।
शासन कैसे था: ऐसा क्षेत्र एक लफ्टिनेन्ट गवर्नर के माध्यम से केन्द्र द्वारा प्रशासित होता था और आमतौर पर उनकी अपनी विधान सभा नहीं होती थी।
अस्थायी स्वभाव और बाद की प्रक्रिया
क्यों अस्थायी था: यह A–D विभाजन आजादी के तुरंत बाद एक तत्काल व्यवहारिक व्यवस्था थी ताकि भिन्न प्रकार के प्रदेशों का त्वरित प्रबंधन हो सके।
क्या बदला: 1956 में States Reorganisation Act के तहत राज्यों का पुनर्गठन मुख्यतः भाषाई आधार पर हुआ और यह A–D व्यवस्था समाप्त कर दी गई — वही आधुनिक राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों का नक्शा तैयार हुआ।
शुरुआती छात्रों के लिए सार: 1950 का यह वर्गीकरण बताता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस तरह से अलग-अलग ऐतिहासिक क्षेत्रों को अस्थायी रूप से व्यवस्थित किया, और बाद में 1956 में इसे सरल व स्थायी रूप दिया गया।
| भाग | शामिल राज्य/केंद्रशासित प्रदेश |
|---|---|
| भाग A | असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, पश्चिम बंगाल |
| भाग B | हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU), राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर-कोचीन, विंध्य प्रदेश |
| भाग C | अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच-बिहार, कूर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा |
| भाग D | अंडमान और निकोबार द्वीप |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भाग A राज्य पूर्व ब्रिटिश प्रांत थे; भाग B राज्य राजप्रमुख द्वारा शासित रियासतें थीं।
- भाग C राज्य मुख्य आयुक्त प्रांत थे; भाग D में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप शामिल था।
- यह वर्गीकरण राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा समाप्त किया गया।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- चार भागों का वर्गीकरण औपनिवेशिक विरासत और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघवाद की संक्रमणकालीन प्रकृति को दर्शाता है।
- भाग A राज्य ब्रिटिश प्रांतों से सीधे प्रशासनिक निरंतरता बनाए हुए थे।
- भाग B रियासतों के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता था, जो एकीकरण की चुनौतियों को दर्शाता है।
- भाग C छोटे प्रांतों और क्षेत्रों पर केंद्र के नियंत्रण को दर्शाता था।
- यह प्रणाली बाद में भाषाई पुनर्गठन के माध्यम से एक समान राज्य संरचना में बदल दी गई।
स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन
स्वतंत्रता के बाद राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांग विशेष रूप से दक्षिण भारत में तेजी से बढ़ी। इस मुद्दे पर विभिन्न समितियों और आयोगों ने विचार किया, जिसके परिणामस्वरूप 1953 में आंध्र राज्य का गठन हुआ और अंततः 1956 के राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम ने भारत के संघीय मानचित्र को नया रूप दिया।
धार आयोग (जून 1948)
कार्य (सरल): आयोग से पूछा गया कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करना व्यावहारिक होगा — क्या भाषाई आधार प्रशासनिक रूप से काम करेगा?
रिपोर्ट (दिसंबर 1948) — मुख्य बात: धार आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यों की सीमाएँ प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होनी चाहिए, न कि केवल भाषा के आधार पर।
क्यों महत्वपूर्ण था: आज़ादी के बाद कई समुदाय भाषाई पहचान पर राज्य चाहते थे; धार की सिफारिश ने इन माँगों को ठंडा नहीं किया, बल्कि असंतोष बढ़ा दिया।
व्यवहारिक प्रभाव: रिपोर्ट ने भाषाई आंदोलनों को रोकने के बजाय उनमें और तीव्रता ला दी।
सरल संदेश: धार आयोग ने कहा 'प्रशासन आसान होना चाहिए' — पर लोग बोले 'हमारी भाषा और पहचान भी मायने रखती है।'
जेवीपी समिति (दिसंबर 1948)
सदस्य: जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभि सीतारमैया — इन्हें भाषा-आधारित पुनर्गठन का मुद्दा देखने के लिए कहा गया था।
सिफारिश (संक्षेप): जेवीपी समिति ने औपचारिक तौर पर कहा कि केवल भाषा को आधार बनाना नहीं चाहिए — उन्हें स्थिरता और प्रशासनिक सुगमता ज्यादा महत्त्वपूर्ण लगी।
घटना व वास्तविकता: समिति की सलाह के बावजूद जनता में दबाव बढ़ता गया — खासकर तब जब पोट्टी श्रीरामुलु ने तेलुगू राज्य की माँग पर आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई। इससे जन-आंदोलन ने जोर पकड़ा।
तत्काल परिणाम: श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद सरकार ने कदम उठाया और आंध्र राज्य (1953) बनाया गया — यह पहला बड़ा भाषाई राज्य था।
सरल निष्कर्ष: आधिकारिक सलाह महत्त्व रखती है, पर जन-आवेग और आंदोलन अक्सर नीतियाँ बदल देते हैं।
फज़ल अली आयोग (दिसंबर 1953)
सदस्य: फ़ज़ल अली (अध्यक्ष), के. एम. पानिक्कर, एच. एन. कुंज्रू — सरकार ने इसे भाषाई मांगों को शांत करने के लिए नियुक्त किया।
क्यों बनाया गया: भाषाई राज्यों की माँगें तीव्र और कभी-कभी हिंसक हो गई थीं; शांति और व्यवस्था बनाए रखने हेतु एक स्वीकार्य योजना जरूरी थी।
मुख्य सिफारिशें (सरल सूची)
- भाषा को महत्त्वपूर्ण आधार मानना स्वीकार किया गया, पर 'एक भाषा—एक राज्य' का विचार ठुकराया गया (यह कड़ा और जोखिमभरा था)।
- भारत की एकता सर्वोपरि रखी जानी चाहिए — पुनर्गठन ऐसा हो कि राष्ट्र की सुरक्षा व एकता कमजोर न हो।
- पुरानी भाग A/B/C/D व्यवस्था को बदल दिया जाना चाहिए और नए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का प्रस्ताव रखा जाना चाहिए।
- अनुमानित रूप से 16 राज्य और 3 केंद्रशासित प्रदेश का मसौदा सुझाया गया (सीमाओं में बदलाव के साथ)।
- मार्गदर्शक सिद्धांत: एकता व सुरक्षा, भाषाई/सांस्कृतिक सामंजस्य, आर्थिक व वित्तीय व्यवहार्यता, और लोगों की भलाई ।
स्वीकृति और लागू होना: सरकार ने फज़ल अली की सिफारिशों को थोड़े संशोधनों के साथ स्वीकार किया। इसका परिणाम था States Reorganisation Act, 1956 और 7वाँ संविधान संशोधन, 1956 ।
मुख्य परिणाम: भाग A व B का भेद समाप्त हुआ; भाग C हटाए गए; कई राज्य विलय हुए या नए रूप में आए; कुछ क्षेत्रों को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। कुल मिलाकर भाषाई आधार पर व्यवस्थित पर व्यावहारिक व सुरक्षा संबंधी सावधानियाँ भी लागू कर दी गईं।
सरल निष्कर्ष: फज़ल अली ने भाषा की मांग को पहचानते हुए उसे व्यावहारिकता और देश की एकता के साथ संतुलित किया — और 1956 में बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण पुनर्गठन संभव हुआ।
| संस्था | वर्ष | सिफारिश/परिणाम |
|---|---|---|
| धार आयोग | 1948 | प्रशासनिक सुविधा के आधार पर संगठन; भाषा को अस्वीकार |
| जेवीपी समिति | 1948 | भाषाई आधार अस्वीकृत; पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद आंध्र राज्य बना |
| फज़ल अली आयोग | 1953 | भाषा को आधार माना; 16 राज्य और 3 केंद्रशासित प्रदेश प्रस्तावित; एकता सर्वोपरि |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- पहला भाषाई राज्य: आंध्र प्रदेश (1953)।
- धार आयोग (1948): प्रशासनिक सुविधा, भाषा नहीं।
- जेवीपी समिति (1948): भाषाई आधार अस्वीकृत।
- फज़ल अली आयोग (1953): 16 राज्य, 3 केंद्रशासित प्रदेश; आधार = भाषा + एकता।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- भाषाई पुनर्गठन ने भारतीय संघवाद में विविधता और एकता दोनों को दर्शाया।
- पोट्टी श्रीरामुलु की घटना ने क्षेत्रीय मांगों की तीव्रता को दिखाया।
- फज़ल अली आयोग ने भाषाई आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता/प्रशासनिक सुविधा में संतुलन बनाया।
- 1956 का राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम एक मोड़ था, जिसने संघीय मानचित्र को तर्कसंगत रूप से बदला।
- भारत का मॉडल संघवाद में लचीलापन दर्शाता है, जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप ढलता है और राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रखता है।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का पुनर्गठन (1956 के बाद)
राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए। वर्षों में राजनीतिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय मांगों के चलते नए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बने, जिससे भारत की संघीय संरचना बदल गई।
1956 की स्थिति
राज्य (14): आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
केंद्रशासित प्रदेश (6): अंडमान और निकोबार द्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप-मिनिकॉय-अमिंदिवी द्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा।
शुरुआती जानकारी: 1956 का भारत का नक्शा आज के मुकाबले काफी अलग था — राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के तहत पहली बार भाषाई आधार पर राज्य बनाए गए थे।
1956 के बाद बने नए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश
1960
बॉम्बे का विभाजन → महाराष्ट्र (14वां राज्य) और गुजरात (15वां राज्य) — भाषाई आधार पर।
1961–1962
दादरा और नगर हवेली: पुर्तगाल से मुक्ति (1954) → 10वां संविधान संशोधन (1961) द्वारा केंद्रशासित प्रदेश।
गोवा, दमन और दीव: पुर्तगाल से मुक्ति (1961) → 12वां संशोधन (1962) द्वारा केंद्रशासित प्रदेश।
पुडुचेरी: पूर्व फ्रांसीसी क्षेत्र → 14वां संशोधन (1962) द्वारा केंद्रशासित प्रदेश।
1963
नागालैंड: नागालैंड अधिनियम, 1962 के तहत 16वां राज्य बना।
1966–1971
पंजाब पुनर्गठन (1966): हरियाणा (17वां राज्य) और चंडीगढ़ (केंद्रशासित प्रदेश)।
हिमाचल प्रदेश: 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा (18वां राज्य)।
1972
मणिपुर (19वां), त्रिपुरा (20वां), मेघालय (21वां): पूर्ण राज्य बने।
मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश: केंद्रशासित प्रदेश बने।
1975
सिक्किम: जनमत संग्रह द्वारा भारत में शामिल → 22वां राज्य।
1987
मिजोरम (23वां), अरुणाचल प्रदेश (24वां), गोवा (25वां): राज्य बने।
2000
छत्तीसगढ़ (26वां): मध्य प्रदेश से।
उत्तराखंड (27वां): उत्तर प्रदेश से।
झारखंड (28वां): बिहार से।
2014
तेलंगाना (29वां राज्य): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत बना।
हैदराबाद: 10 वर्षों तक संयुक्त राजधानी।
2019
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत जम्मू-कश्मीर का राज्य दर्जा समाप्त किया गया।
जम्मू और कश्मीर: विधानमंडल सहित केंद्रशासित प्रदेश।
लद्दाख: बिना विधानमंडल के केंद्रशासित प्रदेश।
परिणाम: राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई।
अंतिम तथ्य (UPSC): वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं।
| वर्ष | घटना/अधिनियम | बने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश |
|---|---|---|
| 1956 | राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम | 14 राज्य, 6 UT |
| 1960 | बॉम्बे का विभाजन | महाराष्ट्र (14वां), गुजरात (15वां) |
| 1961–62 | 10वां और 12वां संशोधन | दादरा-नगर हवेली UT; गोवा, दमन, दीव UT |
| 1962 | 14वां संशोधन | पुडुचेरी UT |
| 1963 | नागालैंड अधिनियम | नागालैंड (16वां) |
| 1966–71 | पंजाब पुनर्गठन और HP राज्यत्व | हरियाणा (17वां), हिमाचल प्रदेश (18वां) |
| 1972 | पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम | मणिपुर (19वां), त्रिपुरा (20वां), मेघालय (21वां); मिजोरम, अरुणाचल UT |
| 1975 | 36वां संशोधन | सिक्किम (22वां) |
| 1987 | राज्यत्व अधिनियम | मिजोरम (23वां), अरुणाचल प्रदेश (24वां), गोवा (25वां) |
| 2000 | पुनर्गठन अधिनियम | छत्तीसगढ़ (26वां), उत्तराखंड (27वां), झारखंड (28वां) |
| 2014 | आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम | तेलंगाना (29वां) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम (1956) → 14 राज्य, 6 UT।
- पहला भाषाई राज्य: आंध्र प्रदेश (1953); बॉम्बे विभाजन → महाराष्ट्र और गुजरात (1960)।
- नागालैंड (1963) → पूर्वोत्तर का पहला राज्य।
- सिक्किम (1975) → जनमत से भारत में शामिल।
- नवीनतम राज्य: तेलंगाना (2014)।
- सिक्किम: 35वें संशोधन (1974) ने इसे 'सहयोगी राज्य' बनाया (अनुच्छेद 2A, दसवीं अनुसूची); 36वें संशोधन (1975) ने इसे पूर्ण राज्य बनाया और दोनों प्रावधान निरस्त किए।
- पूर्वोत्तर: पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 – मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 21 जनवरी 1972 को राज्य बने; 53वें संशोधन (1986) से अनुच्छेद 371G जुड़ा और मिज़ोरम 1987 में राज्य बना।
- फ्रांसीसी क्षेत्र: पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यानम 1954 में (वास्तविक रूप से) सौंपे गए और 1962 में केंद्रशासित प्रदेश बने; चंद्रनगर 1955 में पश्चिम बंगाल में मिला।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- 1956 का पुनर्गठन भारतीय संघवाद में एक ऐतिहासिक मोड़ था, जिसने भाषाई और प्रशासनिक संतुलन सुनिश्चित किया।
- आगे बने राज्य सांस्कृतिक पहचान, राजनीतिक आकांक्षाओं और क्षेत्रीय मांगों का परिणाम थे।
- पूर्वोत्तर राज्यों का राज्यत्व जातीय आकांक्षाओं और उग्रवाद को संबोधित करता था।
- सिक्किम का जनमत द्वारा विलय भारत के राज्यत्व में लचीले दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- 2014 में तेलंगाना का गठन दिखाता है कि नए राज्यों की मांगें आज भी भारतीय संघवाद को आकार देती हैं।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हाल के विकास
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और 2020 में दादरा-नगर हवेली तथा दमन-दीव का विलय भारत की संघीय संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019
प्रसंग: यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी राज्य को घटाकर केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया।
मुख्य प्रावधान
दो नए केंद्रशासित प्रदेश बने — जम्मू-कश्मीर (विधानसभा सहित) और लद्दाख (विधानसभा रहित) ।
लोकसभा सीटें: पहले 6 → अब जम्मू-कश्मीर को 5 और लद्दाख को 1 सीट।
विधानसभा का कार्यकाल: 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया।
शक्तियाँ: विधानसभा भूमि से संबंधित विषयों पर कानून बना सकती है, पर पुलिस या सार्वजनिक व्यवस्था पर नहीं।
मुख्य संवैधानिक परिवर्तन
जम्मू-कश्मीर का पृथक संविधान, झंडा और राष्ट्रगान समाप्त किए गए।
द्वैध नागरिकता समाप्त; अब सभी नागरिक केवल भारतीय नागरिक हैं।
भारतीय दंड संहिता (IPC) ने रणबीर दंड संहिता को प्रतिस्थापित किया।
वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) अब यहाँ लागू होगा।
अनुच्छेद 35A को निरस्त किया गया।
महत्व: इस अधिनियम से जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होकर यह पूर्ण रूप से भारतीय संघ का हिस्सा बन गया।
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय (2020)
विधेयक: केंद्रशासित प्रदेशों का विलय विधेयक, 2019 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ।
परिवर्तन: दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक ही केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया — दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ।
उद्देश्य: प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, संसाधनों का बेहतर उपयोग और सरकारी कामकाज में दोहराव कम करना।
वर्तमान स्थिति (2024 तक)
भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं।
केंद्रशासित प्रदेश (2024 तक): दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव।
| वर्ष | परिवर्तन | विवरण |
|---|---|---|
| 2019 | जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम | जम्मू-कश्मीर को दो UT में बांटा गया: J&K (विधानसभा सहित) और लद्दाख (विधानसभा रहित)। अनुच्छेद 35A हटाया गया। |
| 2020 | UT का विलय | दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव को मिलाकर एक UT बनाया गया। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 2019: जम्मू-कश्मीर को घटाकर UT बनाया गया (जम्मू-कश्मीर + लद्दाख)।
- लोकसभा सीटें: जम्मू-कश्मीर – 5, लद्दाख – 1।
- अनुच्छेद 35A हटाया गया; IPC जम्मू-कश्मीर में लागू।
- 2020: दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव को मिलाकर एक UT बना।
- भारत में अब: 28 राज्य + 8 UT।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- 2019 का जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम अभूतपूर्व था, क्योंकि पहली बार किसी राज्य को घटाकर UT बनाया गया।
- इसने संघीय संतुलन को बदला और स्वायत्तता बनाम केंद्रीकरण पर बहस छेड़ी।
- 2020 में छोटे UTs (दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव) का विलय प्रशासनिक सरलीकरण का उदाहरण था।
- अनुच्छेद 35A का हटना जम्मू-कश्मीर के भारतीय संवैधानिक ढांचे में एकीकरण का प्रतीक था।
- 2024 तक 28 राज्य और 8 UT होना भारत के संघीय विकास की गतिशीलता को दर्शाता है।
दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 239AA)
69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा डाला गया अनुच्छेद 239AA, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को 'विशेष दर्जा' प्रदान करता है। इसने इसे 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' (NCT) के रूप में फिर से नामित किया और एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया, जिससे सीमित राज्य के दर्जे के साथ एक अद्वितीय संघीय व्यवस्था का निर्माण हुआ।
पृष्ठभूमि (विशेष दर्जे की आवश्यकता क्यों?)
1. दोहरे नियंत्रण की आवश्यकता: राष्ट्रीय राजधानी के रूप में, दिल्ली में केंद्र सरकार, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और विदेशी दूतावास स्थित हैं। केंद्र सरकार का तर्क था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सुचारु कामकाज के लिए उसे शहर के प्रशासन पर महत्वपूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता है।
2. लोकतांत्रिक आकांक्षाएँ: साथ ही, दिल्ली की एक बड़ी आबादी है जो किसी भी अन्य राज्य की तरह स्थानीय मामलों के प्रबंधन के लिए अपनी चुनी हुई सरकार की हकदार है।
3. समाधान (69वां संशोधन): 69वें संशोधन (1991) ने एक समझौता किया। इसने दिल्ली को एक निर्वाचित सरकार (एक राज्य की तरह) दी, लेकिन प्रमुख शक्तियों को केंद्र सरकार (एक UT की तरह) के पास रखा।
अनुच्छेद 239AA की मुख्य विशेषताएँ
1. नया नाम और प्रशासक:
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया।
इसके प्रशासक को उपराज्यपाल (LG) नामित किया गया।
2. विधान सभा:
इसने दिल्ली के लिए एक विधान सभा का निर्माण किया, जिसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं।
3. कानून बनाने की शक्ति (अपवाद):
दिल्ली विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी मामलों पर कानून बना सकती है, सिवाय तीन महत्वपूर्ण विषयों के:
1. सार्वजनिक व्यवस्था (यानी, पुलिस)
2. पुलिस
3. भूमि
ये तीनों विषय केंद्र सरकार (संसद) के अनन्य नियंत्रण में रहते हैं।
4. मंत्रिपरिषद (CM):
यह उपराज्यपाल को 'सहायता और सलाह' देने के लिए मुख्यमंत्री (CM) की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है।
मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
5. उपराज्यपाल की भूमिका (टकराव का क्षेत्र):
मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद उपराज्यपाल को सलाह देते हैं। अधिकांश मामलों में, उपराज्यपाल इस सलाह से बंधे होते हैं।
लेकिन, उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद होने पर, उपराज्यपाल को अंतिम निर्णय के लिए मामले को राष्ट्रपति के पास भेजना होता है और उसी के अनुसार कार्य करना होता है।
यह प्रावधान उपराज्यपाल (जो केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं) को चुनी हुई राज्य सरकार पर महत्वपूर्ण शक्ति देता है, जिससे अक्सर प्रशासनिक टकराव होते हैं।
6. राष्ट्रपति शासन:
अनुच्छेद 239AB राष्ट्रपति को विधानसभा को निलंबित करने और यदि प्रशासन नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है।
महत्व
अनुच्छेद 239AA एक अद्वितीय 'अर्ध-संघीय' या 'विषम' मॉडल बनाता है, जो नियमित राज्यों और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे पुडुचेरी) दोनों से अलग है।
यह राजधानी शहर में राष्ट्रीय हित के साथ स्थानीय लोकतंत्र को संतुलित करने का प्रयास करता है।
उपराज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में अस्पष्टता (विशेषकर 'मतभेद' के संबंध में) कई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का विषय रही है, जो चुनी हुई सरकार बनाम केंद्र-नियुक्त उपराज्यपाल की शक्तियों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं।
| प्रावधान | विवरण |
|---|---|
| संशोधन | 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 |
| नया दर्जा | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली |
| प्रशासक | उपराज्यपाल (LG) |
| विधायिका | विधान सभा (सीधे निर्वाचित) |
| अपवर्जित विषय (केंद्र का नियंत्रण) | सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, और भूमि |
| LG-सरकार संबंध | LG 'सहायता और सलाह' से बंधे हैं, लेकिन मतभेद होने पर राष्ट्रपति को संदर्भित कर सकते हैं |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- अनुच्छेद 239AA 69वें संशोधन, 1991 द्वारा जोड़ा गया।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली का निर्माण किया।
- दिल्ली विधानसभा इन पर कानून नहीं बना सकती: सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, भूमि।
- प्रशासक उपराज्यपाल (LG) हैं।
- मतभेद की स्थिति में, उपराज्यपाल मामले को राष्ट्रपति को संदर्भित करते हैं।
क्या आप जानते हैं?
- दिल्ली का दर्जा sui generis (अपनी तरह का अनूठा) है - यह एक केंद्र शासित प्रदेश से अधिक है लेकिन एक पूर्ण राज्य से कम है।
- पुडुचेरी (विधानमंडल वाला एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश) की एक अलग व्यवस्था है जहाँ विधानसभा सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि सहित सभी राज्य विषयों पर कानून बना सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के एक ऐतिहासिक फैसले (NCT दिल्ली बनाम भारत संघ) में स्पष्ट किया कि उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है और उन्हें तीन आरक्षित विषयों को छोड़कर, मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' पर कार्य करना चाहिए।
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