भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन · UPSC नोट्स (हिंदी में)
स्थानीय शासन — भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन नोट्स
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 21 विषय.
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पंचायती राज संस्थाएँ – विकास
भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास प्राचीन राज्यों की 'सभाओं' से लेकर आज के संवैधानिक निकायों तक का सफर है। जबकि चोल राजवंश (उत्तरमेरुर अभिलेख) ने प्राचीन ग्राम लोकतंत्र का बेहतरीन उदाहरण पेश किया, आधुनिक नींव अंग्रेजों द्वारा रखी गई थी, विशेष रूप से 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा, जिन्हें भारत में 'स्थानीय स्वशासन का जनक' माना जाता है।
1. प्राचीन जड़ें (स्वर्ण युग)
चोल प्रशासन: सबसे विस्तृत प्रमाण चोल काल (लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी) के उत्तरमेरुर अभिलेख (तमिलनाडु) से मिलते हैं।
प्रणाली: इसमें 'सभा' या 'महासभा' नामक ग्राम सभाओं का उल्लेख था। सदस्यों का चयन 'कुदावोलाई' प्रणाली (एक प्रकार की लॉटरी प्रणाली) के माध्यम से किया जाता था, जिससे सत्ता का रोटेशन सुनिश्चित होता था।
2. शुरुआती ब्रिटिश शासन में पतन
अंग्रेजों के आगमन के साथ, ग्राम स्वायत्तता बिखर गई। अंग्रेजों ने ज़मींदारी प्रथा और केंद्रीकृत प्रशासन (पुलिस और अदालतें) की शुरुआत की, जिसने ग्राम पंचायतों की पारंपरिक शक्तियों को छीन लिया।
3. ब्रिटिश काल में पुनरुद्धार (समयरेखा)
1870 – मेयो का प्रस्ताव: लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की अवधारणा पेश की। यह स्थानीय निकायों को स्थानीय वित्त प्रबंधन के लिए कुछ शक्तियां देने की दिशा में पहला कदम था।
1882 – लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव (महत्वपूर्ण):
इसे स्थानीय स्वशासन का 'मैग्ना कार्टा' (Magna Carta) कहा जाता है।
उन्होंने प्रस्ताव दिया कि स्थानीय निकायों में गैर-सरकारी सदस्यों (नियुक्त अधिकारियों के बजाय जनता द्वारा चुने गए) का बहुमत होना चाहिए।
उद्देश्य: भारतीयों को स्वशासन में प्रशिक्षित करना।
1907 – शाही विकेंद्रीकरण आयोग:
अध्यक्षता सी.ई.एच. हॉबहाउस (C.E.H. Hobhouse) ने की।
इसने जोर दिया कि स्थानीय सरकार की शुरुआत जिला स्तर के बजाय ग्राम स्तर से होनी चाहिए।
1919 – मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (भारत सरकार अधिनियम, 1919):
प्रांतों में 'द्वैध शासन' (Dyarchy) की शुरुआत की।
स्थानीय स्वशासन एक 'हस्तांतरित विषय' (Transferred Subject) बन गया। इसका मतलब था कि यह अब ब्रिटिश गवर्नर के नहीं, बल्कि प्रांत में भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में था।
1935 – भारत सरकार अधिनियम, 1935:
इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की।
स्थानीय स्वशासन को और मजबूत किया गया और पूरी तरह से प्रांतीय सूची के तहत रखा गया।
| वर्ष / अधिनियम | मुख्य विशेषता | प्रभाव |
|---|---|---|
| चोल काल (10वीं सदी) | उत्तरमेरुर अभिलेख | लोकतांत्रिक कुदावोलाई प्रणाली (लॉटरी) का प्रमाण। |
| 1870 | मेयो का प्रस्ताव | वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत। |
| 1882 | रिपन का प्रस्ताव | 'मैग्ना कार्टा'; निर्वाचित प्रतिनिधियों पर ध्यान। |
| 1907 | शाही आयोग (हॉबहाउस) | गांव को बुनियादी इकाई बनाने पर जोर। |
| 1919 | भारत सरकार अधिनियम, 1919 | इसे हस्तांतरित विषय बनाया (भारतीय नियंत्रण)। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- कुदावोलाई प्रणाली: इस शब्द को याद रखें। यह चोल ग्राम प्रशासन से संबंधित है (मौर्य या गुप्त नहीं)।
- स्थानीय स्वशासन के जनक: यह लॉर्ड रिपन हैं, लॉर्ड मेयो नहीं (मेयो ने केवल वित्तीय विकेंद्रीकरण शुरू किया था)।
- द्वैध शासन (1919): स्थानीय सरकार एक हस्तांतरित विषय बन गई। यह एक बहुत ही सामान्य प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न है।
- हॉबहाउस आयोग (1907): इसने जोर दिया कि विकेंद्रीकरण ग्राम स्तर से शुरू होना चाहिए।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- लोकतांत्रिक परंपरा: भारत में स्थानीय शासन (चोल) का एक लंबा इतिहास है, जो इस औपनिवेशिक दावे को गलत साबित करता है कि भारतीय स्वशासन के लिए अयोग्य थे।
- ब्रिटिश मंशा: ब्रिटिश सुधार (मेयो/रिपन) मुख्य रूप से प्रशासनिक सुविधा और धन की कमी से प्रेरित थे, न कि भारतीय सशक्तिकरण की वास्तविक इच्छा से।
- संरचनात्मक दोष: 1919 के बाद भी, स्थानीय निकायों को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उनके पास सीमित वित्तीय शक्तियां थीं और वे जिला कलेक्टर (नौकरशाही) द्वारा भारी रूप से नियंत्रित थे।
- नींव: इन औपनिवेशिक प्रयोगों ने, हालांकि त्रुटिपूर्ण थे, भारतीय नेताओं को प्रशासन का प्रबंधन करने के लिए प्रशिक्षण का मैदान प्रदान किया, जिससे संविधान में अनुच्छेद 40 (DPSP) का मार्ग प्रशस्त हुआ।
स्थानीय स्वशासन पर समितियाँ
पंचायती राज को समझने के लिए, आपको 'B-A-G-L-T' (बलवंत, अशोक, जीवीके, एलएम सिंघवी, थुंगन) का उपयोग करके समितियों के क्रम को याद रखना चाहिए। यात्रा बलवंत राय मेहता समिति (1957) के साथ शुरू हुई जिसने त्रि-स्तरीय ढांचे की सिफारिश की, और एल.एम. सिंघवी और थुंगन समितियों के साथ समाप्त हुई जिन्होंने संवैधानिक दर्जे की मांग की, जिससे 73वां संशोधन हुआ।
1. बलवंत राय मेहता समिति (1957)
पृष्ठभूमि: सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) की विफलता की जांच के लिए गठित।
मूल अवधारणा: इसने 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' (Democratic Decentralisation) शब्द गढ़ा (जिसे बाद में पंचायती राज के रूप में जाना गया)।
मुख्य सिफारिश (त्रि-स्तरीय):
ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (प्रत्यक्ष निर्वाचित)।
ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति (कार्यकारी निकाय)।
जिला स्तर पर जिला परिषद (सलाहकार/समन्वय निकाय)।
सबसे पहले अपनाने वाले: 2 अक्टूबर 1959 को इसे अपनाने वाला राजस्थान (नागौर जिला) पहला था, उसके बाद आंध्र प्रदेश।
2. अशोक मेहता समिति (1977)
संदर्भ: जनता पार्टी सरकार द्वारा नियुक्त जब PRI प्रणाली गिर रही थी।
बड़ा बदलाव (द्वि-स्तरीय प्रणाली): इसने 3-स्तरीय प्रणाली को खारिज कर दिया और प्रस्ताव दिया:
जिला परिषद (जिला स्तर)।
मंडल पंचायत (15,000-20,000 की आबादी वाले गांवों का समूह)।
राजनीतिक भूमिका: यह सिफारिश करने वाली पहली समिति थी कि राजनीतिक दलों को आधिकारिक तौर पर पंचायत चुनावों में भाग लेना चाहिए।
3. जी.वी.के. राव समिति (1985)
प्रसिद्ध आलोचना: इसने अत्यधिक नौकरशाही के कारण PRIs को 'जड़ों के बिना घास' (Grass without Roots) कहा।
फोकस: यह चाहता था कि योजना और विकास के लिए जिला (जिला परिषद) धुरी बने।
नया पद: जिला परिषद के CEO के रूप में कार्य करने के लिए जिला विकास आयुक्त का पद बनाने की सिफारिश की।
4. एल.एम. सिंघवी समिति (1986)
गेम चेंजर: यह पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के लिए संवैधानिक दर्जे की मांग करने वाली प्राथमिक समिति थी।
ग्राम सभा: लोकतंत्र की नींव के रूप में ग्राम सभा के महत्व पर जोर दिया।
न्याय: छोटे विवादों को निपटाने के लिए गांवों के एक समूह के लिए न्याय पंचायत स्थापित करने की सिफारिश की।
5. पी.के. थुंगन समिति (1988)
पुनरावृत्ति: इसने फिर से संवैधानिक दर्जे पर जोर दिया।
प्रारूपण: इसकी सिफारिशें (5 साल का कार्यकाल, महिलाओं/SC/ST के लिए आरक्षण, राज्य वित्त आयोग) संवैधानिक संशोधन विधेयक का सीधा आधार बनीं।
| वर्ष | समिति | अद्वितीय विशेषता (कीवर्ड) |
|---|---|---|
| 1957 | बलवंत राय मेहता | 3-स्तरीय प्रणाली, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण |
| 1977 | अशोक मेहता | 2-स्तरीय प्रणाली, मंडल पंचायत, राजनीतिक दल |
| 1985 | जी.वी.के. राव | 'जड़ों के बिना घास', जिला विकास आयुक्त |
| 1986 | एल.एम. सिंघवी | संवैधानिक दर्जा, न्याय पंचायतें |
| 1988 | पी.के. थुंगन | संशोधन का प्रारूपण, महिला आरक्षण |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- कालक्रम ट्रिक: याद रखें B-A-G-L-T (बलवंत -> अशोक -> GVK -> LM सिंघवी -> थुंगन)।
- 'मंडल' जाल: यदि किसी प्रश्न में 'मंडल पंचायत' या 'द्वि-स्तरीय प्रणाली' का उल्लेख है, तो उत्तर हमेशा अशोक मेहता होता है।
- राजनीतिक दल: अशोक मेहता समिति एकमात्र प्रमुख समिति थी जिसने स्पष्ट रूप से चुनावों में राजनीतिक दल की भागीदारी की सिफारिश की थी।
- संवैधानिक दर्जा: जबकि एल.एम. सिंघवी ने सबसे पहले इसका प्रस्ताव रखा, पी.के. थुंगन और गाडगिल समितियों ने इसे सुदृढ़ किया।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- विकास से अधिकार तक: समितियों में बदलाव मानसिकता में बदलाव को दर्शाता है—पंचायतों को केवल विकास की एजेंसियों (बलवंत राय) के रूप में देखने से लेकर उन्हें राजनीतिक स्वशासन (सिंघवी) के संस्थानों के रूप में देखने तक।
- विकेंद्रीकरण बनाम नौकरशाही: जी.वी.के. राव समिति की आलोचना ('जड़ों के बिना घास') स्थानीय निकायों पर नौकरशाही नियंत्रण के संबंध में मुख्य परीक्षा के उत्तरों के लिए उत्कृष्ट सामग्री है।
- आरक्षण का विकास: ध्यान दें कि शुरुआती समितियों ने महिला आरक्षण पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह बाद की समितियां (थुंगन/गाडगिल) थीं जिन्होंने इसे 73वें संशोधन का मुख्य घटक बनाया।
पंचायती राज का संवैधीकरण
पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को संवैधानिक दर्जा देने की यात्रा में सफलता से पहले कई असफल प्रयास शामिल थे। इसकी शुरुआत राजीव गांधी के तहत 64वें संशोधन विधेयक (1989) से हुई, जो संघवाद की चिंताओं के कारण राज्यसभा में विफल रहा। अंततः, पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार के तहत, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 पारित किया गया, जिससे PRI भारतीय संविधान का स्थायी हिस्सा बन गए।

1. पहला प्रयास: राजीव गांधी (1989)
विधेयक: जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था।
उद्देश्य: एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर PRI को मजबूत करना।
परिणाम: हालांकि लोकसभा द्वारा पारित किया गया, लेकिन यह राज्यसभा में पराजित हो गया।
विफलता का कारण: विपक्षी दलों ने राज्य सरकारों को दरकिनार करके केंद्रीकरण को मजबूत करने की मांग के लिए इसकी आलोचना की, जो संघीय ढांचे का उल्लंघन था।
2. दूसरा प्रयास: वी.पी. सिंह (1990)
विधेयक: राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने जून 1990 में एक संशोधित विधेयक पेश किया।
परिणाम: सरकार के गिरने और बाद में लोकसभा के भंग होने के कारण विधेयक व्यपगत (Lapsed) हो गया।
3. अंतिम सफलता: पी.वी. नरसिम्हा राव (1991-92)
विधेयक: एक संशोधित विधेयक (विवादास्पद केंद्रीयकरण पहलुओं को हटाकर) सितंबर 1991 में पेश किया गया था।
प्रक्रिया: इसे विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा गया था।
पारित होना:
लोकसभा: 22 दिसंबर, 1992 को पारित।
राज्यसभा: 23 दिसंबर, 1992 को पारित।
सहमति: राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 20 अप्रैल, 1993 को अपनी सहमति दी।
कार्यान्वयन: अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ (अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है)।
| प्रधानमंत्री | विधेयक / कार्रवाई | परिणाम का कारण |
|---|---|---|
| राजीव गांधी (1989) | 64वां संशोधन विधेयक | राज्यसभा में विफल (संघवाद की चिंताएं) |
| वी.पी. सिंह (1990) | संशोधित विधेयक पेश | विधेयक व्यपगत (लोकसभा का विघटन) |
| पी.वी. नरसिम्हा राव (1992) | 73वां संशोधन अधिनियम | पारित (JPC के माध्यम से सहमति बनी) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- संशोधन भ्रम: 64वें संशोधन विधेयक (राजीव गांधी) को अंतिम 73वें संशोधन अधिनियम (नरसिम्हा राव) के साथ भ्रमित न करें।
- राष्ट्रपति की सहमति: 73वें संशोधन पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे, आर. वेंकटरमण नहीं।
- पंचायती राज दिवस: 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन अधिनियम लागू हुआ था, इसलिए नहीं कि यह इस दिन पारित हुआ था (यह दिसंबर 1992 में पारित हुआ था)।
- परिवर्तन: नरसिम्हा राव सरकार सफल रही क्योंकि उन्होंने राज्यों की शक्ति कम करने के विपक्ष के डर को दूर करने के लिए विधेयक में संशोधन किया।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- महत्व: संवैधीकरण ने PRI को केवल 'राज्य सरकार के जीव' (मनमौजी अस्तित्व) होने से 'स्वशासन के संस्थानों' में बदल दिया, जिनका कार्यकाल और नियमित चुनाव सुनिश्चित हैं।
- संघीय तनाव: 64वें संशोधन विधेयक की विफलता भारत में संघवाद की संवेदनशील प्रकृति को उजागर करती है—केंद्र द्वारा स्थानीय निकायों को सीधे सशक्त बनाने के किसी भी प्रयास को अक्सर राज्यों द्वारा उनके अधिकार को दरकिनार करने के रूप में देखा जाता है।
- एकरूपता: 73वें संशोधन ने पूरे भारत में संरचना (3-स्तरीय), कार्यकाल (5 वर्ष) और आरक्षण में एकरूपता ला दी, जो पहले खंडित थी।
जिला परिषद और प्रमुख प्रावधान (कार्यकाल, आरक्षण, अयोग्यता)
जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष स्तर है। जबकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसके अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संविधान 5 साल के कार्यकाल (अनुच्छेद 243E), SC/ST/महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण (अनुच्छेद 243D) सुनिश्चित करता है, और चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष (अनुच्छेद 243F) निर्धारित करता है।
1. जिला परिषद की संरचना (जिला स्तर)
जिला परिषद जिला स्तर पर सर्वोच्च निकाय है। इसकी संरचना राज्य विधानमंडल द्वारा परिभाषित की जाती है।
सदस्य (जिला परिषद में कौन बैठता है?):
निर्वाचित सदस्य: जिले के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने गए सदस्य।
अध्यक्ष: जिले के भीतर पंचायत समितियों (ब्लॉक स्तर) के प्रमुख।
सांसद और विधायक: उस जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य।
अध्यक्ष का चुनाव:
अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उनमें से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
कार्य: ग्राम पंचायत (जो लागू करती है) के विपरीत, जिला परिषद मुख्य रूप से एक पर्यवेक्षी और सलाहकार निकाय है। यह पंचायत समितियों की योजनाओं का समन्वय करती है।
2. कार्यकाल और विघटन (अनुच्छेद 243E)
सामान्य कार्यकाल: प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तय होता है।
विघटन: कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे भंग किया जा सकता है (राज्य के कानून के अनुसार)।
पुनर्निर्वाचन नियम (महत्वपूर्ण):
विघटन के 6 महीने के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए।
'शेष' नियम: यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है, तो नव निर्वाचित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए जारी रहती है (नये 5 साल के लिए नहीं)।
अपवाद: यदि शेष अवधि 6 महीने से कम है, तो चुनाव आवश्यक नहीं है।
3. सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 243D)
SC और ST: आरक्षण अनिवार्य है और यह क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात पर आधारित है।
महिलाएं: कुल सीटों और अध्यक्ष पदों का न्यूनतम 1/3 (33%) महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। (नोट: बिहार, एमपी, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है)।
OBC: यह स्वैच्छिक है। राज्य विधानमंडल पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है (यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है)।
4. अयोग्यता (अनुच्छेद 243F)
आधार: कोई व्यक्ति अयोग्य है यदि वह राज्य विधानमंडल के चुनावों के लिए किसी भी कानून के तहत अयोग्य है।
आयु अपवाद: हालाँकि, पंचायतों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है (राज्य विधानसभा के लिए 25 वर्ष के विपरीत)।
विवाद प्राधिकरण: अयोग्यता विवादों का निर्णय राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।
| विशेषता | सांसद (लोकसभा) / विधायक | पंचायत सदस्य |
|---|---|---|
| न्यूनतम आयु | 25 वर्ष | 21 वर्ष |
| चुनाव विधि | प्रत्यक्ष चुनाव | प्रत्यक्ष चुनाव (सदस्य) / अप्रत्यक्ष (जिला/ब्लॉक में अध्यक्ष) |
| आरक्षण (महिला) | कार्यान्वयन लंबित (नारी शक्ति वंदन) | अनिवार्य 1/3 (संवैधानिक) |
| उप-चुनाव कार्यकाल | शेष अवधि के लिए रहता है | शेष अवधि के लिए रहता है (यदि >6 महीने बचे हैं) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 'शेष' जाल: यदि कोई पंचायत 3 साल बाद भंग हो जाती है, तो नई पंचायत केवल 2 साल के लिए काम करती है, 5 साल के लिए नहीं। यह UPSC का पसंदीदा कथन है।
- OBC आरक्षण: याद रखें कि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है; यह राज्य विधानमंडल पर निर्भर करता है।
- अध्यक्ष चुनाव: ग्राम स्तर (ग्राम पंचायत) के लिए, अध्यक्ष के चुनाव का तरीका राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है। ब्लॉक और जिला स्तरों के लिए, यह अनिवार्य रूप से अप्रत्यक्ष है।
- आयु सीमा: भ्रमित न हों। आप 21 साल में प्रधान बन सकते हैं, लेकिन पीएम 25 साल में।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सरपंच-पति संस्कृति: महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के बावजूद, प्रभावी शक्ति अक्सर पतियों (सरपंच-पति) द्वारा चलाई जाती है, जो राजनीतिक सशक्तिकरण (अनुच्छेद 243D) के लक्ष्य को कमजोर करती है।
- निरंतरता का अभाव: बार-बार विघटन या 'शेष कार्यकाल' खंड कभी-कभी जिला स्तर पर दीर्घकालिक विकास योजना में बाधा डाल सकता है।
- पर्यवेक्षी भूमिका: जिला परिषद राज्य सरकार और ग्राम पंचायतों के बीच आवश्यक कड़ी के रूप में कार्य करती है, यह सुनिश्चित करती है कि राज्य की योजनाएं सही ढंग से नीचे तक पहुँचें।
- समावेशिता: रोटेशनल आरक्षण नीति यह सुनिश्चित करती है कि एक समय अवधि के दौरान, प्रत्येक सीट को SC, ST या महिला उम्मीदवारों द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले।
73वां संशोधन: चुनाव, वित्त और अपवाद
73वां संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि पंचायतें केवल 'कागजी शेर' न होकर स्वतंत्र संस्थाएं बनें। इसने स्वतंत्र चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग (अनुच्छेद 243K) और वित्तीय स्थिरता के लिए राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I) का निर्माण किया। हालाँकि, यह कुछ आदिवासी क्षेत्रों (अनुच्छेद 243M) को छूट प्रदान करके भारत की विविधता का सम्मान भी करता है।
1. राज्य चुनाव आयोग (अनुच्छेद 243K)
उद्देश्य: मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों के चुनाव कराने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।
नियुक्ति: राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
स्वतंत्रता (हटाना): यद्यपि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, उन्हें केवल उसी तरह और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को (अर्थात राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा नहीं)। यह सुनिश्चित करता है कि वे राज्य सरकार के दबाव में नहीं हैं।
2. शक्तियां और कार्य (अनुच्छेद 243G और 11वीं अनुसूची)
3Fs: लक्ष्य पंचायतों को कार्य (Functions), धन (Funds), और कर्मचारी (Functionaries) हस्तांतरित करना है।
ग्यारहवीं अनुसूची: इसमें 29 कार्यात्मक विषय (कृषि, पुस्तकालय, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आदि) शामिल हैं।
स्वैच्छिक प्रावधान: इन शक्तियों को हस्तांतरित करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि राज्य विधानमंडल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। अक्सर इसकी आलोचना राज्यों द्वारा 'राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी' के रूप में की जाती है।
3. वित्त (अनुच्छेद 243H और 243I)
कराधान (243H): राज्य विधानमंडल पंचायत को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, जमा करने और विनियोग करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
राज्य वित्त आयोग (243I): पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्य और पंचायतों के बीच कर वितरण के अनुपात का सुझाव देने के लिए राज्यपाल द्वारा हर 5 साल में गठित किया जाता है।
4. छूट प्राप्त क्षेत्र (अनुच्छेद 243M)
यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है:
राज्य: नागालैंड, मेघालय और मिजोरम।
अनुसूचित क्षेत्र: पांचवीं अनुसूची के तहत क्षेत्र।
जनजातीय क्षेत्र: छठी अनुसूची के तहत क्षेत्र।
पहाड़ी क्षेत्र: मणिपुर (जहां जिला परिषदें मौजूद हैं) और दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)।
विस्तार: संसद ने पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में इन प्रावधानों को संशोधनों के साथ विस्तारित करने के लिए पेसा (PESA) अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया।
5. अदालती हस्तक्षेप पर रोक (अनुच्छेद 243-O)
परिसीमन: अदालतें निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकती हैं।
चुनाव विवाद: केवल चुनाव याचिका (Election Petition) के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है जो राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए गए प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाती है।
| विशेषता | भारत निर्वाचन आयोग (ECI) | राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) |
|---|---|---|
| क्षेत्राधिकार | संसद और राज्य विधानसभाएं | पंचायतें और नगरपालिकाएं |
| नियुक्ति प्राधिकारी | राष्ट्रपति | राज्यपाल |
| हटाने का अधिकार | राष्ट्रपति | राष्ट्रपति (प्रक्रिया HC जज के समान) |
| संवैधानिक अनुच्छेद | अनुच्छेद 324 | अनुच्छेद 243K (पंचायत) / 243ZA (नगरपालिका) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- ECI जाल: पंचायत चुनावों में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की कोई भूमिका नहीं है। इसे पूरी तरह से SEC द्वारा संभाला जाता है।
- हटाने की बारीकियां: भले ही SEC की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल उन्हें हटा नहीं सकते। केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं (महाभियोग जैसी प्रक्रिया)।
- अपवाद: नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों को याद रखें।
- अनुच्छेद 243G: यह स्वचालित रूप से शक्तियां नहीं देता है। यह राज्य विधानमंडल को शक्तियां देने में सक्षम बनाता है। इसलिए, शक्ति की सीमा राज्य-दर-राज्य भिन्न होती है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- वित्तीय स्वायत्तता की कमी: अनुच्छेद 243H के बावजूद, पंचायतें स्थानीय निकटता (अलोकप्रियता के डर) के कारण कर लगाने में अनिच्छुक हैं और राज्य/केंद्रीय अनुदानों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता कम हो जाती है।
- राज्य नियंत्रण: राज्य सरकार SEC (फंडिंग/स्टाफिंग के माध्यम से) और 29 शक्तियों के हस्तांतरण पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखती है, अक्सर पंचायतों को स्वशासी निकायों के बजाय अधीनस्थ विभागों के रूप में मानती है।
- पेसा (PESA) महत्व: पेसा के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों (अनुच्छेद 243M) में प्रावधानों का विस्तार यह स्वीकार करता है कि स्वशासन के आदिवासी रीति-रिवाजों को आधुनिक लोकतंत्र के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।
राज्य वित्त आयोग और पंचायत प्रावधान
पंचायती राज की सफलता वित्तीय स्वायत्तता पर निर्भर करती है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, 73वें संशोधन ने अनुच्छेद 243I के तहत राज्य वित्त आयोग (SFC) का गठन किया। इसके अतिरिक्त, अधिनियम एकरूपता और संघीय लचीलेपन को संतुलित करने के लिए प्रावधानों को अनिवार्य और स्वैच्छिक में विभाजित करता है।
1. राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I)
गठन: राज्य के राज्यपाल हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं।
भूमिका: यह केंद्रीय वित्त आयोग की तरह ही कार्य करता है लेकिन राज्य के लिए। यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्यपाल को सिफारिशें करता है:
करों का वितरण: राज्य और पंचायतों के बीच करों, शुल्कों, पथकर और फीस की शुद्ध आय का बंटवारा।
अनुदान सहायता: राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान देने के सिद्धांत।
सुधार: पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय।
की गई कार्रवाई: राज्यपाल सिफारिशों को (की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ) राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं।
केंद्रीय लिंक: केंद्रीय वित्त आयोग भी पंचायतों के संसाधनों को पूरक करने के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपायों का सुझाव देता है।
2. अनिवार्य (Mandatory) प्रावधान
ये वे प्रावधान हैं जिन्हें हर राज्य को अपने पंचायती राज अधिनियम में शामिल करना होगा। वे पूरे भारत में एक समान बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करते हैं।
ग्राम सभा: गांवों में स्थापना।
3-स्तरीय प्रणाली: ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर (20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों के लिए 2-स्तरीय)।
प्रत्यक्ष चुनाव: सभी स्तरों पर सभी सीटों के लिए।
अप्रत्यक्ष चुनाव: मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्ष पद के लिए।
मतदान की आयु: चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
आरक्षण: SC/ST (जनसंख्या आधारित) और महिलाओं (न्यूनतम 1/3) के लिए।
कार्यकाल: निश्चित 5 वर्ष और 6 महीने के भीतर नए चुनाव।
संस्थाएं: राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग की स्थापना।
3. स्वैच्छिक (Voluntary) प्रावधान
इन्हें राज्य विधानमंडल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। राज्य चुन सकते हैं कि उन्हें लागू करना है या नहीं।
पिछड़े वर्ग: OBC के लिए आरक्षण प्रदान करना।
सांसद/विधायक: पंचायतों में सांसदों और विधायकों को प्रतिनिधित्व देना।
हस्तांतरण: पंचायतों को शक्तियां और अधिकार (29 कार्य) देना।
वित्तीय शक्तियां: पंचायतों को कर लगाने, इकट्ठा करने और विनियोग करने के लिए अधिकृत करना।
अध्यक्ष चुनाव: ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका तय करना (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष)।
| विशेषता | प्रकृति | प्रावधान |
|---|---|---|
| महिलाओं के लिए आरक्षण | अनिवार्य | न्यूनतम 1/3 सीटें |
| OBC के लिए आरक्षण | स्वैच्छिक | राज्य पर निर्भर |
| SFC और SEC | अनिवार्य | गठित किया जाना चाहिए |
| कर शक्तियां देना | स्वैच्छिक | राज्य तय करता है |
| सांसदों/विधायकों के मतदान अधिकार | स्वैच्छिक | राज्य तय करता है |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 20 लाख अपवाद: 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर (ब्लॉक पंचायत) का गठन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास 2-स्तरीय प्रणाली हो सकती है।
- अध्यक्ष चुनाव जाल: ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव स्वैच्छिक है (राज्य तय करता है)। ब्लॉक/जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य रूप से अप्रत्यक्ष है।
- वित्त आयोग: SFC का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। लेकिन केंद्रीय वित्त आयोग (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त) भी पंचायतों के लिए उपाय सुझाता है।
- OBC आरक्षण: यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है। संवैधानिक आरक्षण केवल SC, ST और महिलाओं के लिए है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- वित्तीय निर्भरता: चूंकि 'कर शक्तियां देना' एक स्वैच्छिक प्रावधान है, अधिकांश राज्यों ने वित्तीय शक्तियां हस्तांतरित नहीं की हैं। यह पंचायतों को राज्य/केंद्रीय अनुदानों पर निर्भर बनाता है, जिससे उनकी स्वायत्तता कमजोर होती है।
- सांसद/विधायक हस्तक्षेप: सांसदों/विधायकों को पंचायतों में बैठने की अनुमति देने वाला स्वैच्छिक प्रावधान अक्सर उनके प्रभुत्व की ओर ले जाता है, जिससे स्थानीय नेता दब जाते हैं और जमीनी नेतृत्व का उद्देश्य विफल हो जाता है।
- असमानता: चूंकि कई प्रगतिशील प्रावधान (जैसे 50% महिला आरक्षण) राज्य पर निर्भर हैं, इसलिए विभिन्न राज्यों (जैसे, केरल बनाम उत्तर प्रदेश) में पंचायतों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण असमानता है।
PESA अधिनियम, 1996 (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार)
PESA अधिनियम (पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम), 1996 आदिवासी क्षेत्रों के लिए 'संविधान के भीतर संविधान' के रूप में कार्य करता है। इसे दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर भाग IX (पंचायत) के प्रावधानों को कुछ संशोधनों के साथ पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिससे ग्राम सभा को सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में सशक्त बनाया गया।
1. पृष्ठभूमि और उद्देश्य
अंतराल: 73वां संशोधन स्वचालित रूप से अनुसूचित क्षेत्रों (अनुच्छेद 243M) पर लागू नहीं हुआ।
समाधान: संसद ने इन प्रावधानों का विस्तार करने के लिए 1996 में PESA अधिनियमित किया।
कवरेज (10 राज्य): यह पांचवीं अनुसूची वाले 10 राज्यों पर लागू होता है: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना।
उद्देश्य: आदिवासी आबादी के लिए स्वशासन प्रदान करना और उनकी परंपराओं और रीति-रिवाजों को संरक्षित करना।
2. मुख्य विशेषताएं (ग्राम सभा की सुपर शक्तियां)
सामान्य पंचायतों के विपरीत जहां ग्राम पंचायत (निर्वाचित निकाय) शक्तिशाली है, PESA क्षेत्रों में, ग्राम सभा (जन विधानसभा) सबसे शक्तिशाली है।
1. अनिवार्य परामर्श:
भूमि अधिग्रहण: विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से परामर्श किया जाना चाहिए।
पुनर्वास: ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास से पहले इससे परामर्श किया जाना चाहिए।
2. संसाधनों का स्वामित्व:
लघु वन उपज (MFP): ग्राम सभा को MFP (जैसे शहद, मोम, तेंदू पत्ता) पर स्वामित्व का अधिकार है।
लघु खनिज: लघु खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे देने के लिए इसकी सिफारिश अनिवार्य है।
3. नियामक शक्तियां:
नशीले पदार्थ: नशीले पदार्थों (शराब) की बिक्री/खपत को विनियमित करने या निषेध लागू करने की शक्ति।
साहूकारी: शोषण को रोकने के लिए अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले धन (Money lending) को नियंत्रित करने की शक्ति।
बाजार: ग्राम बाजारों का प्रबंधन करने की शक्ति।
3. आरक्षण नियम
न्यूनतम 50%: प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षण कुल सीटों के आधे (50%) से कम नहीं होगा।
अध्यक्ष: सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी।
नामांकन: यदि मध्यवर्ती/जिला स्तर पर कोई ST सदस्य नहीं चुना जाता है, तो राज्य सरकार उन्हें नामित कर सकती है (लेकिन कुल सदस्यों के एक-दसवें से अधिक नहीं)।
4. चुनौतियां
कार्यान्वयन अंतराल: कई राज्यों ने जमीन पर PESA को लागू करने के लिए आवश्यक नियम नहीं बनाए हैं।
ग्राम सभा की अनदेखी: व्यवहार में, 'परामर्श' अक्सर एक औपचारिकता बनकर रह जाता है, या भूमि अधिग्रहण के लिए फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं।
| विशेषता | सामान्य पंचायत (73वां संशोधन) | PESA पंचायत (1996) |
|---|---|---|
| लागू होता है | सामान्य क्षेत्र | पांचवीं अनुसूची क्षेत्र |
| सबसे शक्तिशाली निकाय | ग्राम पंचायत (निर्वाचित) | ग्राम सभा (लोग) |
| भूमि अधिग्रहण | कोई अनिवार्य परामर्श भूमिका नहीं | अनिवार्य परामर्श |
| लघु वन उपज | राज्य कानून पर निर्भर करता है | ग्राम सभा के पास स्वामित्व |
| अध्यक्ष आरक्षण | जनसंख्या के अनुपात में + 1/3 महिला | 100% ST के लिए आरक्षित |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- समिति: दिलीप सिंह भूरिया समिति को याद रखें। यह PESA की नींव है।
- अध्यक्ष जाल: PESA क्षेत्रों में, सभी अध्यक्ष पद (ग्राम, ब्लॉक, जिला) ST के लिए आरक्षित हैं। यह 50% नहीं, 100% है।
- खनिज अधिकार: ग्राम सभा की शक्ति लघु खनिजों (रेत, मिट्टी, आदि) पर लागू होती है, प्रमुख खनिजों (कोयला, लौह अयस्क) पर नहीं।
- भूमि अधिग्रहण: ग्राम सभा से 'परामर्श' किया जाता है, उसके पास भूमि अधिग्रहण के लिए 'वीटो' शक्ति नहीं है (जैसा कि अक्सर FRA अधिनियम के साथ भ्रमित किया जाता है)।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- कानूनों के साथ संघर्ष: चर्चा करें कि कैसे PESA अक्सर भूमि अधिग्रहण अधिनियम या खान और खनिज अधिनियम जैसे अन्य कानूनों के साथ संघर्ष करता है, जिससे कानूनी लड़ाई होती है।
- पत्थलगड़ी आंदोलन: PESA के तहत स्वशासन अधिकारों के आदिवासी दावे के उदाहरण के रूप में झारखंड में इस आंदोलन का उल्लेख करें, हालांकि यह विवादास्पद हो गया।
- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: PESA भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोच्च रूप है जहां समुदाय (ग्राम सभा) सीधे जल, जंगल और जमीन जैसे संसाधनों का प्रबंधन करता है।
पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के कार्य का मूल्यांकन
हालाँकि 73वें संशोधन अधिनियम ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक रूप से PRI की स्थापना की, लेकिन उनके वास्तविक प्रदर्शन की अक्सर '3F' संकट (निधियां, कार्य, और पदाधिकारी) के कारण आलोचना की जाती है। लोकतंत्र को गहरा करने और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में सफल होने के बावजूद, नौकरशाही नियंत्रण, प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व (सरपंच-पति), और वित्तीय निर्भरता जैसे मुद्दे वास्तविक स्थानीय स्वशासन में बाधा डालते हैं।
संवैधानिक संदर्भ (शुरुआती लोगों के लिए मूल बातें)
73वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992): इसने PRI को संवैधानिक दर्जा दिया, भाग IX ('पंचायत') और अनुसूची 11 (जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं) को जोड़ा।
अनुच्छेद 243G: यह संशोधन का 'हृदय' है। यह पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां और अधिकार देने का आदेश देता है।
ग्राम सभा (अनुच्छेद 243A): यह PRI प्रणाली की नींव है, जिसमें गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। यह लोगों की प्रत्यक्ष सभा (Direct Assembly) के रूप में कार्य करती है।
1. PRI का महत्व और उपलब्धियां
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: इसने सत्ता को केंद्र/राज्य से जमीनी स्तर पर स्थानांतरित कर दिया, जिससे 'नीचे से योजना' (Planning from Below) को बढ़ावा मिला।
महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण: 33% आरक्षण (अनुच्छेद 243D) के कारण 14 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि बनी हैं, जिससे पितृसत्तात्मक बाधाएं टूटी हैं।
समावेशी विकास: SC/ST के लिए अनिवार्य आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय निर्णय लेने में भाग लें।
बेहतर कार्यान्वयन: मनरेगा (MGNREGA) और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं की सफलता दर तब अधिक होती है जब उनकी निगरानी स्थानीय रूप से PRI द्वारा की जाती है।
2. महत्वपूर्ण चुनौतियाँ ('3F' विश्लेषण)
A. निधियों की कमी (Financial Issues)
वित्तीय निर्भरता: PRI आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। वे स्व-राजस्व स्रोत (OSR) उत्पन्न करने के बजाय राज्य और केंद्रीय अनुदान (लगभग 95%) पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
कर वसूलने में अनिच्छा: निर्वाचित प्रतिनिधि (सरपंच) अक्सर मतदाताओं को नाराज करने से बचने के लिए संपत्ति कर या बाजार शुल्क एकत्र करने से बचते हैं।
बाध्य vs अबाध्य निधि (Tied vs Untied Funds): अधिकांश धन 'बाध्य अनुदान' (विशिष्ट योजनाओं के लिए निर्धारित) के रूप में आता है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के लिए बहुत कम लचीलापन बचता है।
राज्य वित्त आयोग (SFC): राज्य अक्सर SFC स्थापित करने या राजस्व साझा करने के लिए उनकी सिफारिशों को लागू करने में अनिच्छुक होते हैं।
B. कार्यों की कमी (Devolution Issues)
अपूर्ण हस्तांतरण: संविधान 29 विषयों (अनुसूची 11) को सूचीबद्ध करता है, लेकिन कई राज्यों ने इन पर पूर्ण नियंत्रण हस्तांतरित नहीं किया है (उदाहरण के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अक्सर राज्य के नियंत्रण में रहते हैं)।
समानांतर निकाय: सरकारें पैरास्टेटल निकाय (जैसे जिला विकास प्राधिकरण या जल बोर्ड) बनाती हैं जो निर्वाचित पंचायतों के अधिकार को दरकिनार करते हैं।
समनुषंगिकता के सिद्धांत (Subsidiarity) का उल्लंघन: यह सिद्धांत कहता है कि जो कुछ भी स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है, उसे वहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, सरकार के उच्च स्तर हस्तक्षेप करना जारी रखते हैं।
C. पदाधिकारियों की कमी (Staffing Issues)
स्टाफ की कमी: सरपंच की मदद के लिए सचिवों, कनिष्ठ अभियंताओं और डेटा ऑपरेटरों जैसे सहायक कर्मचारियों की भारी कमी है।
दोहरी जवाबदेही: कर्मचारी (जैसे पंचायत सचिव) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और अक्सर निर्वाचित सरपंच के बजाय राज्य के नौकरशाहों को रिपोर्ट करते हैं।
नौकरशाही नियंत्रण: प्रशासनिक ज्ञान की कमी के कारण स्थानीय नौकरशाही अक्सर निर्वाचित प्रतिनिधियों पर हावी रहती है।
3. संरचनात्मक और सामाजिक मुद्दे
ग्राम सभा की प्रभावहीनता: यह अक्सर 'रबर स्टैम्प' के रूप में कार्य करती है। जागरूकता की कमी के कारण बैठकें अनियमित होती हैं और उपस्थिति कम होती है।
सरपंच-पति संस्कृति (प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व): वास्तविक शक्ति का प्रयोग अक्सर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पतियों द्वारा किया जाता है, जो महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को कमजोर करता है।
कुलीन वर्ग का कब्जा (Elite Capture): कई गांवों में, उच्च जाति या अमीर कुलीन वर्ग गरीबों की अनदेखी करते हुए निर्णय लेने की प्रक्रिया पर कब्जा कर लेते हैं।
4. समाधान और आगे की राह
एक्टिविटी मैपिंग: यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए कार्यों के स्पष्ट वर्गीकरण की आवश्यकता है कि पंचायत को राज्य के मुकाबले क्या करना है।
वित्तीय संघवाद: राज्यों को निधियों की समय पर रिहाई सुनिश्चित करनी चाहिए। वित्तीय स्वतंत्रता बनाने के लिए PRI को संपत्ति कर और उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
क्षमता निर्माण: सरपंचों को कानूनों और लेखांकन को समझने के लिए निरंतर प्रशिक्षण (राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से) की आवश्यकता है।
डिजिटलीकरण: पारदर्शी लेखांकन और योजना (GPDP - ग्राम पंचायत विकास योजना) के लिए ई-ग्राम स्वराज जैसे पोर्टलों का उपयोग करना।
सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit): जवाबदेही सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सामाजिक ऑडिट (जहां समुदाय कार्यों की जांच करता है) को संस्थागत बनाना।
| घटक | अवधारणा (शुरुआती) | उन्नत मुद्दा (UPSC) |
|---|---|---|
| Funds (वित्त) | सड़कें, स्कूल आदि बनाने के लिए आवश्यक धन। | अनुदान पर उच्च निर्भरता स्वायत्तता को सीमित करती है। तीसरे स्तर पर 'राजकोषीय संघवाद' का अभाव। |
| Functions (कार्य) | पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य पर अधिकार। | 'समनुषंगिकता के सिद्धांत' का उल्लंघन। समानांतर निकायों का निर्माण PRI की प्रासंगिकता को कम करता है। |
| Functionaries (पदाधिकारी) | काम निष्पादित करने के लिए नियुक्त लोग। | एक अलग 'पंचायत कैडर' का अभाव। कर्मचारी सरपंच को नहीं, बल्कि राज्य सरकार को रिपोर्ट करते हैं। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- अनुच्छेद 243A: ग्राम सभा की शक्तियां संविधान में परिभाषित नहीं हैं; उन्हें राज्य विधानमंडल द्वारा परिभाषित किया जाता है।
- अनुच्छेद 243I: राज्य वित्त आयोग का गठन (राज्यपाल द्वारा हर 5 साल में)।
- अनुच्छेद 243K: राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव कराता है (भारत का चुनाव आयोग नहीं)।
- समितियां: कालानुक्रमिक क्रम याद रखें: बलवंत राय मेहता (1957) -> अशोक मेहता (1977) -> जी.वी.के. राव (1985) -> एल.एम. सिंघवी (1986)।
- पेसा अधिनियम (PESA Act) 1996: पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों (आदिवासी क्षेत्रों) तक विस्तारित करता है और ग्राम सभाओं को अतिरिक्त शक्तियां देता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- निष्कर्ष/आगे की राह: PRI की सफलता निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों (3Fs) के प्रभावी हस्तांतरण पर निर्भर करती है। वित्तीय स्वायत्तता के बिना, 'ग्राम स्वराज' एक सपना बना हुआ है।
- शासन बनाम सरकार: PRI को राज्य की केवल 'कार्यान्वयन एजेंसियों' होने से आगे बढ़कर वास्तविक 'स्वशासन की संस्थाओं' के रूप में विकसित होना चाहिए, जैसा कि अनुच्छेद 243G द्वारा अनिवार्य किया गया है।
- महिला सशक्तिकरण: क्षमता निर्माण के माध्यम से 'सरपंच-पति' की घटना पर अंकुश लगाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 33% आरक्षण से वास्तविक सत्ता परिवर्तन हो।
- प्रौद्योगिकी: भ्रष्टाचार से लड़ने और सेवा वितरण में सुधार करने के लिए डिजिटलीकरण (ई-ग्राम स्वराज) और सामाजिक ऑडिट महत्वपूर्ण हैं।
- द्वितीय ARC की सिफारिश: प्रशासनिक सुधार आयोग ने नौकरशाही के हस्तक्षेप को रोकने के लिए स्पष्ट 'एक्टिविटी मैपिंग' की सिफारिश की।
शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)
शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) शहरी क्षेत्रों में सरकार के तीसरे स्तर के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि अंग्रेजों ने मद्रास (1687) में पहला नगर निगम स्थापित किया था, लेकिन 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने उन्हें संवैधानिक सुरक्षा दी, जिससे नियमित चुनाव और शक्तियों का हस्तांतरण सुनिश्चित हुआ। इसने संविधान में भाग IX-A और 12वीं अनुसूची (18 कार्यात्मक विषय) को जोड़ा।
1. शहरी निकायों का विकास (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि)
स्वतंत्रता पूर्व: पहला नगर निगम 1687 में मद्रास में स्थापित किया गया था, उसके बाद 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में।
लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव (1870): स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की।
लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव (1882): इसे स्थानीय स्वशासन का 'मैग्ना कार्टा' कहा जाता है। उन्हें भारत में 'स्थानीय स्वशासन का जनक' कहा जाता है क्योंकि उन्होंने चुनावी तत्व की शुरुआत की थी।
भारत सरकार अधिनियम, 1919: द्वैध शासन प्रणाली के तहत, स्थानीय स्वशासन एक 'हस्तांतरित विषय' (भारतीय मंत्रियों के अधीन) बन गया।
संविधान: 'स्थानीय शासन' राज्य सूची (7वीं अनुसूची) के अंतर्गत एक विषय है।
2. 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
लागू हुआ: 1 जून 1993।
नया भाग: भाग IX-A (अनुच्छेद 243P से 243ZG) जोड़ा गया।
नई अनुसूची: 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 कार्यात्मक विषय (जैसे शहरी नियोजन, अग्निशमन सेवाएँ, मलिन बस्ती सुधार) शामिल हैं।
3. नगरपालिकाओं के तीन प्रकार (अनुच्छेद 243Q)
नगर पंचायत: 'संक्रमणकालीन क्षेत्र' (ग्रामीण से शहरी में बदल रहा क्षेत्र) के लिए।
नगरपालिका परिषद: 'छोटे शहरी क्षेत्र' के लिए।
नगर निगम: 'बड़े शहरी क्षेत्र' (आमतौर पर जनसंख्या > 10 लाख) के लिए।
नोट: राज्यपाल जनसंख्या, घनत्व और राजस्व के आधार पर इन क्षेत्रों को अधिसूचित करते हैं।
4. संरचना और चुनाव
प्रत्यक्ष चुनाव: सभी सदस्य (पार्षद) सीधे लोगों द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं जिन्हें वार्ड कहा जाता है।
अध्यक्ष का चुनाव: चुनाव का तरीका (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है।
नामित सदस्य: विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों (एल्डरमैन) को नामित किया जा सकता है लेकिन उन्हें बैठकों में वोट देने का अधिकार नहीं होता है।
चुनाव का संचालन: राज्य चुनाव आयोग (अनुच्छेद 243ZA) चुनावों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है (भारत का चुनाव आयोग नहीं)।
5. समितियाँ और नियोजन
वार्ड समितियाँ (अनुच्छेद 243S): 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के लिए अनिवार्य।
जिला योजना समिति (DPC - अनुच्छेद 243ZD): जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करती है। इसके 4/5वें सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं।
महानगर योजना समिति (MPC - अनुच्छेद 243ZE): महानगर क्षेत्रों (जनसंख्या > 10 लाख) के लिए अनिवार्य। 2/3 सदस्य नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों में से चुने जाते हैं।
6. आरक्षण (अनुच्छेद 243T) और कार्यकाल
SC/ST: उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण।
महिलाएं: कुल सीटों का कम से कम 1/3 (SC/ST महिला कोटा सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यह अध्यक्षों के कार्यालय पर भी लागू होता है।
कार्यकाल: 5 वर्ष। यदि पहले भंग कर दिया जाता है, तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव होने चाहिए।
| प्रकार | मानदंड (सामान्य) | संस्था का प्रमुख |
|---|---|---|
| नगर पंचायत | ग्रामीण से शहरी में संक्रमण | अध्यक्ष / प्रेसिडेंट |
| नगरपालिका परिषद | छोटा शहरी क्षेत्र | अध्यक्ष / चेयरमैन |
| नगर निगम | बड़ा शहरी क्षेत्र | महापौर (मेयर) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- राज्य चुनाव आयोग ULB चुनाव कराता है, भारत का चुनाव आयोग नहीं।
- लॉर्ड रिपन को भारत में 'स्थानीय स्वशासन का जनक' माना जाता है।
- अनुच्छेद 243ZD (जिला योजना समिति) अनिवार्य करता है कि 4/5वें सदस्य निर्वाचित होने चाहिए, नामित नहीं।
- छावनी बोर्ड (Cantonment Boards) 74वें संशोधन द्वारा शासित नहीं होते हैं; वे केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं।
- ULB चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- वित्तीय कमजोरी: ULBs में वित्तीय स्वायत्तता की कमी है क्योंकि वे संपत्ति कर लगाने में अनिच्छुक हैं और राज्य अनुदान पर निर्भर हैं। GST व्यवस्था ने उनके स्वतंत्र राजस्व स्रोतों को और कम कर दिया है।
- कार्यात्मक अतिव्याप्ति (Functional Overlap): 'पैरास्टेटल निकायों' (जैसे विकास प्राधिकरण) का अस्तित्व निर्वाचित नगरपालिकाओं के अधिकार को कमजोर करता है।
- महापौर (मेयर) की स्थिति: अधिकांश राज्यों में, मेयर एक औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि कार्यकारी शक्तियां राज्य द्वारा नियुक्त नगर आयुक्त में निहित होती हैं।
- अनियोजित शहरीकरण: प्रभावी जिला (DPC) और महानगर (MPC) योजना समितियों की कमी के कारण अराजक शहरी विकास (मलिन बस्तियाँ, यातायात, जल निकासी मुद्दे) होता है।
- आगे की राह: कार्यकारी शक्तियों वाले प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मेयर की आवश्यकता है और 12वीं अनुसूची को अक्षरशः लागू करने की आवश्यकता है।
शहरी स्थानीय निकाय: अवधि, चुनाव और वित्त
स्थिरता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, संविधान नगरपालिकाओं के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल (अनुच्छेद 243U) को तय करता है। चुनाव एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग (अनुच्छेद 243ZA) द्वारा कराए जाते हैं, जो भारत के चुनाव आयोग से अलग है। वित्तीय स्वास्थ्य को राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243Y) के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है, जो कर हस्तांतरण की सिफारिश करता है।
1. नगरपालिकाओं की अवधि (अनुच्छेद 243U)
निश्चित कार्यकाल: प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष का होता है।
विघटन (Dissolution): इसे 5 वर्ष की समाप्ति से पहले भंग किया जा सकता है (राज्य कानून द्वारा तय प्रक्रिया)। हालाँकि, विघटन से पहले नगरपालिका को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।
पुनः चुनाव की समयसीमा: यदि भंग किया जाता है, तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव पूरे किए जाने चाहिए।
'शेष अवधि' का नियम: समय से पहले भंग होने के बाद गठित नगरपालिका केवल मूल 5 साल के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए जारी रहती है। (इसे पूरा नया 5 साल का कार्यकाल नहीं मिलता है)।
अपवाद: यदि शेष अवधि 6 महीने से कम है, तो चुनाव की आवश्यकता नहीं है।
2. अयोग्यता (अनुच्छेद 243V)
कोई व्यक्ति अयोग्य है यदि वह राज्य विधानमंडल के चुनावों के लिए अयोग्य है।
आयु अपवाद: नगरपालिका चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। (नोट: सांसद/विधायक के लिए यह 25 वर्ष है)। इसलिए, किसी व्यक्ति को उम्र के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।
3. राज्य चुनाव आयोग (SEC) - अनुच्छेद 243ZA
भूमिका: मतदाता सूची तैयार करने और नगरपालिकाओं के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।
स्वतंत्रता: राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है।
शक्तियां: राज्य विधानमंडल चुनावी मामलों के संबंध में कानून बनाता है, लेकिन वास्तविक संचालन SEC द्वारा किया जाता है।
4. शक्तियां और कार्य (अनुच्छेद 243W)
राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने की शक्तियां प्रदान करता है।
वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करते हैं।
वे 12वीं अनुसूची (सड़क, जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी 18 वस्तुएं) में सूचीबद्ध कार्य करते हैं।
5. वित्त और राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243Y)
अनुच्छेद 243X (कर लगाने की शक्ति): राज्य विधानमंडल नगरपालिका को कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
अनुच्छेद 243Y (वित्त आयोग): अनुच्छेद 243I (पंचायतों के लिए) के तहत गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करता है।
SFC के कार्य: यह राज्यपाल को निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करता है:
– वितरण: राज्य और नगरपालिकाओं के बीच शुद्ध कर आय का बंटवारा।
– निर्धारण: कौन से कर/टोल नगरपालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं।
– अनुदान सहायता: राज्य की संचित निधि से अनुदान।
की गई कार्रवाई: राज्यपाल इन सिफारिशों (कार्रवाई रिपोर्ट के साथ) को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं।
| विशेषता | भारत निर्वाचन आयोग (ECI) | राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) |
|---|---|---|
| जनादेश | संसद (LS/RS), राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभाएं | केवल पंचायतें और नगरपालिकाएं |
| नियुक्ति | राष्ट्रपति द्वारा | राज्यपाल द्वारा |
| हटाना | सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह | हाई कोर्ट के जज की तरह |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भ्रमित करने वाला बिंदु: समय से पहले भंग होने के बाद पुनर्गठित नगरपालिका केवल शेष अवधि के लिए कार्य करती है, पूरे 5 वर्षों के लिए नहीं।
- अनुच्छेद 243I बनाम 243Y: जबकि 243I पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना करता है, अनुच्छेद 243Y उसी आयोग को नगरपालिका वित्त की समीक्षा करने का आदेश देता है।
- न्यायिक हस्तक्षेप: अनुच्छेद 243ZG चुनावी मामलों (जैसे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।
- ऑडिट: संविधान ऑडिट पद्धति को निर्दिष्ट नहीं करता है; यह इसे तय करने के लिए राज्य विधानमंडल पर छोड़ देता है (अनुच्छेद 243Z)।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- राजकोषीय संघवाद: राज्य वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यवहार में, राज्य अक्सर इसके गठन में देरी करते हैं या इसकी सिफारिशों को अनदेखा करते हैं, जिससे ULBs को धन की कमी होती है।
- SEC की स्वतंत्रता: राज्य चुनाव आयुक्त को दी गई संवैधानिक सुरक्षा (HC जज की तरह हटाना) स्थानीय चुनावों में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
- वित्तीय स्वायत्तता का अभाव: संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 243X) के बावजूद, राज्य कराधान शक्तियों को हस्तांतरित करने में अनिच्छुक हैं, जिससे नगरपालिकाएं 'अनुदान सहायता' पर निर्भर हो जाती हैं जो उनकी दक्षता को प्रभावित करती है।
शहरी स्थानीय निकाय: अपवर्जित क्षेत्र, नियोजन समितियाँ और 12वीं अनुसूची
74वां संशोधन अधिनियम अधिकांश शहरी क्षेत्रों पर लागू होता है लेकिन विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों (अनुच्छेद 243ZC) को छूट देता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के लिए, संविधान जिला योजना समिति (DPC) और महानगर योजना समिति (MPC) के गठन को अनिवार्य करता है। 12वीं अनुसूची में 18 कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध हैं जिन्हें राज्य नगरपालिकाओं को सौंप सकते हैं।
1. अपवर्जित क्षेत्र (अनुच्छेद 243ZC)
भाग IX-A के प्रावधान इन पर लागू नहीं होते हैं:
अनुसूचित क्षेत्र: 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्र (मुख्य रूप से मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र)।
जनजातीय क्षेत्र: 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्र (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम)।
विशिष्ट छूट: पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को इसकी अनूठी प्रशासनिक संरचना की रक्षा के लिए छूट दी गई है।
संसद की शक्ति: संसद कानून इन प्रावधानों को अपवादों और संशोधनों के साथ अनुसूचित/जनजातीय क्षेत्रों में विस्तारित कर सकते हैं (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेसा अधिनियम के समान)।
2. जिला योजना समिति (DPC) - अनुच्छेद 243ZD
उद्देश्य: जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना और पूरे जिले के लिए एक प्रारूप विकास योजना तैयार करना।
संरचना: राज्य विधानमंडल द्वारा तय की जाती है।
सदस्यों का चुनाव: 4/5वें (80%) सदस्य जिले की जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उनमें से चुने जाने चाहिए।
प्रतिनिधित्व का आधार: पंचायतों और नगरपालिकाओं के सदस्यों का अनुपात जिले में ग्रामीण और शहरी आबादी के अनुपात के अनुरूप होता है।
अध्यक्ष: राज्य कानून के अनुसार चुना जाता है। वह विकास योजना को राज्य सरकार को भेजता है।
3. महानगर योजना समिति (MPC) - अनुच्छेद 243ZE
महानगरीय क्षेत्र की परिभाषा: 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाला क्षेत्र, जो एक या अधिक जिलों में शामिल है, और जिसमें दो या अधिक नगरपालिकाएं या पंचायतें शामिल हैं।
उद्देश्य: साझा जल संसाधनों, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर विचार करते हुए महानगरीय क्षेत्र के लिए एक प्रारूप विकास योजना तैयार करना।
सदस्यों का चुनाव: 2/3 (66%) सदस्य महानगरीय क्षेत्र में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा और उनमें से चुने जाने चाहिए।
नामित सदस्य: शेष 1/3 केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य संगठनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
अध्यक्ष: योजना को राज्य सरकार को भेजता है।
4. अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक (अनुच्छेद 243ZG)
निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
किसी भी नगरपालिका के चुनाव पर सवाल केवल चुनाव याचिका द्वारा उठाया जा सकता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदान किए गए प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाती है।
5. बारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243W) - 18 कार्य
(नोट: ये स्वैच्छिक प्रावधान हैं; राज्य तय करते हैं कि कितने कार्य सौंपने हैं)
योजना और विनियमन: शहरी नियोजन (नगर नियोजन), भूमि उपयोग का विनियमन, भवन निर्माण।
बुनियादी ढांचा: सड़कें, पुल, जलापूर्ति (घरेलू/औद्योगिक), स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप।
स्वास्थ्य और स्वच्छता: सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बूचड़खानों का विनियमन।
समाज कल्याण: शहरी गरीबी उन्मूलन, झुग्गी सुधार, कमजोर वर्गों (विकलांग/मानसिक रूप से कमजोर) के हितों की रक्षा।
पर्यावरण और सुविधाएं: शहरी वानिकी, पार्क, उद्यान, खेल के मैदान, कब्रिस्तान और श्मशान घाट, महत्वपूर्ण आंकड़े (जन्म/मृत्यु पंजीकरण)।
| विशेषता | जिला योजना समिति (DPC) | महानगर योजना समिति (MPC) |
|---|---|---|
| अनुच्छेद | 243ZD | 243ZE |
| क्षेत्र | पूरा जिला (ग्रामीण + शहरी) | मेट्रो क्षेत्र (जनसंख्या > 10 लाख) |
| निर्वाचित सदस्य | 4/5वें (जिला पंचायत और नगरपालिकाओं द्वारा निर्वाचित) | 2/3 (नगरपालिकाओं और पंचायत अध्यक्षों द्वारा निर्वाचित) |
| योजना भेजी जाती है | राज्य सरकार को | राज्य सरकार को |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- अनुपात महत्वपूर्ण हैं: DPC के लिए 4/5 और MPC के लिए 2/3 याद रखें। UPSC अक्सर इनकी अदला-बदली कर देता है।
- DPC में कौन किसे चुनता है? जिला परिषद और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही चुनते हैं।
- कार्य: 'अग्निशमन सेवाएं' 12वीं अनुसूची के तहत एक नगरपालिका कार्य है, लेकिन 'पुलिस' नहीं है (पुलिस राज्य सूची में है)।
- महानगरीय क्षेत्र: 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले क्षेत्र के रूप में परिभाषित।
- दार्जिलिंग: 74वें संशोधन से विशेष रूप से छूट दी गई है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- कार्यान्वयन की विफलता: हालांकि DPC और MPC संवैधानिक रूप से अनिवार्य हैं, कई राज्यों ने या तो उनका गठन नहीं किया है या वे निष्क्रिय बने हुए हैं। यह एकीकृत क्षेत्रीय नियोजन में बाधा डालता है।
- अतिक्रमण: राज्य सरकारें अक्सर 'शहरी विकास प्राधिकरण' (जैसे दिल्ली में DDA) बनाती हैं जो निर्वाचित निकायों (DPC/MPC) के नियोजन कार्यों को अपने हाथ में ले लेते हैं, जो 74वें संशोधन की भावना का उल्लंघन है।
- 12वीं अनुसूची का महत्व: यह एक खाका प्रदान करता है कि एक 'स्मार्ट सिटी' प्रबंधन कैसा दिखना चाहिए, जो भौतिक बुनियादी ढांचे को सामाजिक न्याय के साथ एकीकृत करता है।
शहरी सरकारों के प्रकार: नगर निगम और निर्वाचित महापौर
नगर निगम बड़े शहरों (जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु) के प्रशासन के लिए बनाए जाते हैं। इनमें विचार-विमर्श शाखा (महापौर के नेतृत्व में परिषद) और कार्यकारी शाखा (आयुक्त के नेतृत्व में) के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचित महापौर पर बहस 'कमजोर महापौर' प्रणाली को एक मजबूत राजनीतिक कार्यकारी के साथ बदलने पर केंद्रित है ताकि बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
1. नगर निगम (बड़े शहर)
अधिकार क्षेत्र: बड़े शहरी क्षेत्रों (आमतौर पर जनसंख्या > 10 लाख) में स्थापित।
स्थापना: राज्य विधानमंडल के अधिनियमों द्वारा स्थापित। केंद्र शासित प्रदेशों में, वे संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं।
तीन प्राधिकरण: निगम आमतौर पर तीन विशिष्ट प्राधिकरणों के माध्यम से काम करता है:
1. परिषद (Council): विधायी निकाय।
2. स्थायी समितियाँ: कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए।
3. आयुक्त (Commissioner): कार्यकारी प्राधिकारी।
2. संरचना और गठन
A. परिषद (विचार-विमर्श शाखा)
इसमें वार्डों से लोगों द्वारा सीधे चुने गए पार्षद होते हैं।
इसमें विशेष ज्ञान वाले कुछ नामित व्यक्ति भी शामिल होते हैं जिन्हें एल्डरमैन कहा जाता है।
कार्य: यह 'सिटी पार्लियामेंट' के रूप में कार्य करता है, उप-कानून बनाता है और मुद्दों पर चर्चा करता है।
B. महापौर (राजनीतिक प्रमुख)
परिषद का नेतृत्व एक महापौर (मेयर) करता है, जिसकी सहायता उप महापौर करता है।
चुनाव: अधिकांश राज्यों में, महापौर का चुनाव पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अपने बीच से किया जाता है। कुछ राज्यों (जैसे उत्तराखंड, झारखंड) में, महापौर का चुनाव सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
भूमिका: आमतौर पर औपचारिक (बैठकों की अध्यक्षता करना)। वर्तमान व्यवस्था में उनके पास वास्तविक कार्यकारी शक्ति का अभाव है।
C. नगर आयुक्त (कार्यकारी प्रमुख)
उन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है (आमतौर पर एक IAS अधिकारी)।
भूमिका: परिषद के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार। वह वास्तविक कार्यकारी शक्ति (कर्मचारियों को नियंत्रित करना, बजट निष्पादन) का उपयोग करता है।
3. महापौर बनाम आयुक्त संघर्ष
भारतीय नगरपालिका शासन में मुख्य मुद्दा शक्ति का पृथक्करण है:
लोकतांत्रिक घाटा: निर्वाचित महापौर के पास कोई शक्ति नहीं है, जबकि अनिर्वाचित आयुक्त (नौकरशाह) के पास सारी शक्ति है।
जवाबदेही का मुद्दा: नागरिक महापौर/परिषद के लिए वोट करते हैं, लेकिन अगर काम नहीं होता है, तो महापौर आयुक्त को दोषी ठहराता है, और आयुक्त राज्य के नियमों को दोषी ठहराता है।
4. प्रत्यक्ष निर्वाचित महापौर: बहस
इसकी आवश्यकता क्यों है? शहर का एक चेहरा बनाने के लिए (राज्य के मुख्यमंत्री की तरह) जो सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह हो और जिसका कार्यकाल निश्चित हो।
वर्तमान समस्या: कई शहरों (जैसे बेंगलुरु) में, महापौर का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। जब तक वे शहर को समझते हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है।
5. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की सिफारिशें
प्रशासनिक सुधार आयोग ने 'मेयर-इन-काउंसिल' प्रणाली (संसद में कैबिनेट प्रणाली के समान) की सिफारिश की:
प्रत्यक्ष चुनाव: महापौर का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाना चाहिए।
कार्यकारी शक्ति: महापौर को निगम का मुख्य कार्यकारी होना चाहिए।
मंत्रिमंडल: महापौर को विभिन्न विभागों को चलाने के लिए निर्वाचित पार्षदों में से एक 'कैबिनेट' (संचालन समिति) नियुक्त करनी चाहिए।
आयुक्त की भूमिका: आयुक्त को महापौर/परिषद के सचिव के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र के रूप में।
| विशेषता | महापौर | नगर आयुक्त |
|---|---|---|
| कार्यकारी का प्रकार | राजनीतिक कार्यकारी (औपचारिक प्रमुख) | प्रशासनिक कार्यकारी (वास्तविक प्रमुख) |
| नियुक्ति | निर्वाचित (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) | राज्य सरकार द्वारा नियुक्त (IAS) |
| जवाबदेही | जनता/परिषद के प्रति जवाबदेह | राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह |
| भूमिका | परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है | निर्णय लागू करता है और कर्मचारियों को नियंत्रित करता है |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- स्थायी समितियाँ: ये विशिष्ट क्षेत्रों (शिक्षा, स्वास्थ्य) से निपटने के लिए वैधानिक रूप से बनाई गई हैं। वे शक्तिशाली हैं क्योंकि वे व्यावहारिक निर्णय लेती हैं जो पूरी परिषद नहीं ले सकती।
- महापौर का कार्यकाल: यह संविधान द्वारा तय नहीं है। यह राज्य अधिनियम के अनुसार भिन्न होता है (जैसे, बैंगलोर में 1 वर्ष, मुंबई में 2.5 वर्ष, यूपी में 5 वर्ष)।
- एल्डरमैन: नगर निगम में नामित सदस्यों को अक्सर 'एल्डरमैन' कहा जाता है। आमतौर पर उनके पास अविश्वास प्रस्तावों में मतदान का अधिकार नहीं होता है।
- सबसे पुराना निगम: 1687 में स्थापित मद्रास (चेन्नई) नगर निगम, भारत का सबसे पुराना निगम है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- कमजोर महापौर प्रणाली: 'मजबूत आयुक्त, कमजोर महापौर' की औपनिवेशिक विरासत भारतीय शहरों को परेशान कर रही है। इससे स्वामित्व और शहरी नेतृत्व की कमी होती है।
- विखंडन: महापौर निगम चलाता है, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण एजेंसियां (पुलिस, जल बोर्ड, विकास प्राधिकरण) राज्य सरकार को रिपोर्ट करती हैं, जिससे समग्र योजना बनाना असंभव हो जाता है।
- द्वितीय ARC समाधान: मेयर-इन-काउंसिल प्रणाली को अपनाने से विचार-विमर्श और निष्पादन का विलय हो जाएगा, जिससे महापौर वास्तव में शहर के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हो जाएगा।
शहरी सरकारों के प्रकार: नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति और छावनी परिषद
भारत में शहरी शासन एक समान नहीं है। संवैधानिक निकायों (निगम, परिषद, नगर पंचायत) के अलावा, वैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय हैं जैसे अधिसूचित क्षेत्र समितियां (नामित), नगर क्षेत्र समितियां (छोटे शहर), और छावनी बोर्ड (रक्षा मंत्रालय के अधीन)। 74वां संशोधन इनमें से अधिकांश गैर-संवैधानिक निकायों पर स्वचालित रूप से लागू नहीं होता है।
1. नगरपालिका (नगर परिषद)
अधिकार क्षेत्र: 'छोटे शहरी क्षेत्रों' का प्रशासन करती है।
संरचना: निगमों की तरह, उनके पास एक परिषद (विधायी) और एक कार्यकारी अधिकारी होता है।
मुख्य अंतर: कार्यकारी अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है लेकिन नगर आयुक्त की तुलना में उसके पास कम शक्तियाँ होती हैं।
2. अधिसूचित क्षेत्र समिति (NAC)
उद्देश्य: दो प्रकार के क्षेत्रों के लिए बनाई गई:
1. औद्योगीकरण के कारण तेजी से विकसित हो रहे शहर।
2. ऐसे शहर जो अभी तक नगरपालिका बनने की सभी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।
स्थिति: यह एक राजपत्र अधिसूचना द्वारा स्थापित की जाती है (इसलिए इसका नाम यह है)। यह लोगों द्वारा चुना गया वैधानिक निकाय नहीं है।
संरचना: यह एक पूरी तरह से नामित निकाय है। अध्यक्ष सहित सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित होते हैं। (इसे अलोकतांत्रिक माना जाता है)।
3. नगर क्षेत्र समिति
उद्देश्य: छोटे शहरों का प्रशासन करती है।
प्राधिकरण: यह एक अर्ध-नगरपालिका प्राधिकरण है जिसे सीमित नागरिक कार्यों (जैसे स्ट्रीट लाइटिंग, जल निकासी) के साथ सौंपा गया है।
संरचना: पूरी तरह से निर्वाचित, पूरी तरह से नामित, या मिश्रित हो सकती है (राज्य अधिनियम द्वारा तय)।
4. छावनी बोर्ड (Cantonment Board)
उद्देश्य: छावनी (सैन्य) क्षेत्रों में रहने वाली नागरिक आबादी के लिए नगरपालिका प्रशासन।
प्राधिकरण: छावनी अधिनियम, 2006 (केंद्रीय कानून) के तहत स्थापित। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
संरचना: आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित। स्टेशन कमांडिंग मिलिट्री ऑफिसर पदेन अध्यक्ष होता है।
5. टाउनशिप
उद्देश्य: बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) द्वारा अपने कर्मचारियों/श्रमिकों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित (जैसे भिलाई स्टील प्लांट टाउनशिप)।
संरचना: इसमें कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। एक 'टाउन प्रशासक' प्रमुख के रूप में कार्य करता है।
6. पोर्ट ट्रस्ट
उद्देश्य: बंदरगाह क्षेत्रों (जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई) में बंदरगाह का प्रबंधन करने और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित।
प्राधिकरण: संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्मित।
संरचना: निर्वाचित और नामित दोनों सदस्य होते हैं।
7. विशेष प्रयोजन एजेंसी
इन्हें एकल प्रयोजन एजेंसियां भी कहा जाता है। राज्य इन्हें स्थानीय निकायों को दरकिनार करते हुए विशिष्ट कार्यों के लिए स्थापित करते हैं।
उदाहरण: हाउसिंग बोर्ड, जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी विकास प्राधिकरण (जैसे DDA)।
स्थिति: वे वैधानिक निकाय हैं लेकिन स्थानीय स्वशासन संस्थानों के रूप में नहीं, बल्कि राज्य सरकार की अधीनस्थ एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं।
| विशेषता | छावनी बोर्ड | नगरपालिका |
|---|---|---|
| नियंत्रण | केंद्र सरकार (MoD) | राज्य सरकार |
| लोकतंत्र | आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक रूप से नामित | पूरी तरह से निर्वाचित |
| प्रमुख | सैन्य अधिकारी (गैर-निर्वाचित) | अध्यक्ष/महापौर (निर्वाचित) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- कौन सा मंत्रालय? शहरी स्थानीय निकाय आम तौर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन, छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं।
- निर्वाचित बनाम नामित: अधिसूचित क्षेत्र समितियां पूरी तरह से नामित हैं। यह एक पसंदीदा ट्रिक प्रश्न है।
- टाउनशिप: यह एक निर्वाचित निकाय नहीं है; यह मूल रूप से एक कंपनी टाउन है जिसे एक नौकरशाह द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- 74वां संशोधन: छावनी बोर्डों पर सीधे लागू नहीं होता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- एजेंसियों की बहुलता: एक ही शहर में कई निकायों (विशेष प्रयोजन एजेंसियां, छावनी बोर्ड, पीएसयू) का अस्तित्व खंडित शासन और समन्वय की कमी की ओर जाता है।
- अलोकतांत्रिक प्रकृति: अधिसूचित क्षेत्र समितियों और विशेष एजेंसियों जैसे निकायों में लोकतांत्रिक जवाबदेही की कमी होती है क्योंकि उन पर नौकरशाहों/नामित व्यक्तियों का वर्चस्व होता है।
- स्मार्ट सिटी मिशन: यह अक्सर विशेष प्रयोजन वाहन (SPVs) बनाता है जो निजी कंपनियों के रूप में काम करते हैं, जिससे निर्वाचित नगरपालिका परिषदों को दरकिनार करने के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं।
अन्य शहरी स्थानीय सरकारें: टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और विशेष प्रयोजन एजेंसियाँ
मानक निर्वाचित निकायों (निगम/परिषद) के अलावा, भारत में विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट शहरी निकाय हैं। टाउनशिप 'कंपनी टाउन' हैं जिनमें कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। पोर्ट ट्रस्ट संसद के अधिनियम के तहत बंदरगाह शहरों का प्रबंधन करते हैं। विशेष प्रयोजन एजेंसियां (SPAs) कार्य-विशिष्ट निकाय (जैसे जल बोर्ड) हैं जो स्थानीय नगरपालिका से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं।
1. टाउनशिप (औद्योगिक कॉलोनियां)
उद्देश्य: बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) (जैसे स्टील प्लांट, कोयला खदान) द्वारा संयंत्र के पास रहने वाले अपने कर्मचारियों को नागरिक सुविधाएं (आवास, जल निकासी, सड़कें) प्रदान करने के लिए स्थापित।
संरचना: यह निर्वाचित निकाय नहीं है। यह अनिवार्य रूप से कंपनी की नौकरशाही का विस्तार है।
प्रशासन: इसका प्रबंधन एक टाउन प्रशासक द्वारा किया जाता है, जिसे उद्यम/मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ कोई निर्वाचित सदस्य/पार्षद नहीं होते हैं।
उदाहरण: भिलाई स्टील प्लांट टाउनशिप, राउरकेला टाउनशिप।
2. पोर्ट ट्रस्ट
उद्देश्य: बंदरगाह क्षेत्रों (जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई) में बंदरगाह के वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने और बंदरगाह एस्टेट में रहने वाले लोगों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित।
प्राधिकरण: संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्मित (पूर्व में मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, 1963; अब मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट, 2021 में परिवर्तित)।
संरचना: इसमें निर्वाचित और नामित दोनों सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एक अधिकारी होता है।
कार्य: यह एक अर्ध-सरकारी निकाय की तरह कार्य करता है जो वाणिज्यिक बंदरगाह प्रबंधन को नगरपालिका कर्तव्यों (सड़कें, प्रकाश, सीवेज) के साथ जोड़ता है।
3. विशेष प्रयोजन एजेंसियां (SPAs)
इन्हें भी जाना जाता है: एकल प्रयोजन एजेंसियां या कार्य-आधारित एजेंसियां।
अवधारणा: नगरपालिका के विपरीत जो 'क्षेत्र-आधारित' और 'बहु-उद्देश्यीय' होती है, SPAs तकनीकी विशेषज्ञों का उपयोग करके एक विशिष्ट कार्य को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए बनाई जाती हैं।
स्थापना: राज्य विधानमंडल अधिनियमों या कार्यकारी आदेश द्वारा निर्मित।
उदाहरण:
– आवास बोर्ड: (जैसे, यूपी आवास और विकास परिषद)
– प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)
– शहरी विकास प्राधिकरण: (जैसे, दिल्ली विकास प्राधिकरण - DDA)
– जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड: (जैसे, दिल्ली जल बोर्ड)
प्रकृति: वे स्थानीय नगर निगम से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, जिससे अक्सर समन्वय के मुद्दे पैदा होते हैं।
| विशेषता | नगर निगम (क्षेत्र-आधारित) | विशेष प्रयोजन एजेंसी (कार्य-आधारित) |
|---|---|---|
| दायरा | व्यापक (शहर में सभी नागरिक सुविधाएं) | विशिष्ट (केवल पानी, या आवास, या प्रदूषण) |
| लोकतंत्र | जनता द्वारा निर्वाचित (लोकतांत्रिक) | सरकार द्वारा नामित (नौकरशाही/विशेषज्ञ) |
| स्थिति | संवैधानिक (74वां संशोधन) | वैधानिक (राज्य अधिनियम) या कार्यकारी |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- टाउनशिप जाल: यदि UPSC पूछता है "किस शहरी निकाय में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता है?", तो उत्तर आमतौर पर टाउनशिप (या अधिसूचित क्षेत्र समिति) होता है।
- पोर्ट ट्रस्ट: वे प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन करते हैं। छोटे बंदरगाहों का प्रबंधन आमतौर पर राज्य समुद्री बोर्डों द्वारा किया जाता है।
- विधायी स्रोत: पोर्ट ट्रस्ट = संसद अधिनियम। हाउसिंग बोर्ड = राज्य विधानमंडल अधिनियम। टाउनशिप = कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं (PSU की आंतरिक व्यवस्था)।
- 74वां संशोधन: इन तीनों (टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, SPA) में से कोई भी 74वें संशोधन के अनिवार्य प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- 'पैरास्टेटल' की समस्या: विशेष प्रयोजन एजेंसियां (जैसे DDA) 'पैरास्टेटल निकायों' के रूप में कार्य करती हैं। वे अक्सर 74वें संशोधन की भावना का उल्लंघन करते हुए निर्वाचित नगरपालिकाओं से शक्तियां (जैसे योजना) छीन लेती हैं।
- जवाबदेही का अभाव: चूंकि SPAs राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नौकरशाहों/तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा चलाए जाते हैं, इसलिए वे वार्ड पार्षदों के विपरीत सीधे स्थानीय नागरिकों के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं।
- समन्वय संकट: एक शहर अक्सर इसलिए पीड़ित होता है क्योंकि नगरपालिका तार बिछाने के लिए सड़क खोदती है, और जल बोर्ड पाइप बिछाने के लिए इसे फिर से खोदता है। ऐसा इन एजेंसियों के अलग होने के कारण होता है।
नगरपालिका कार्मिक और राजस्व
शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की दक्षता उनके कार्मिक (स्टाफिंग) और वित्त पर निर्भर करती है। जबकि राज्यों में कार्मिक प्रणालियाँ भिन्न होती हैं (पृथक, एकीकृत, समेकित), वित्तीय स्वास्थ्य अक्सर महत्वपूर्ण होता है, जो कर राजस्व (अनुच्छेद 243X) और राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243Y) द्वारा अनुशंसित हस्तांतरण के मिश्रण पर निर्भर करता है।
1. नगरपालिका कार्मिक प्रणालियाँ
भारत में ULBs के लिए कोई समान कार्मिक प्रणाली नहीं है। विभिन्न राज्य अलग-अलग पैटर्न का पालन करते हैं:
पृथक कार्मिक प्रणाली (Separate System): प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशासन स्वयं करता है। वे अन्य स्थानीय निकायों में स्थानांतरणीय नहीं होते हैं। (स्वायत्तता सुनिश्चित करता है लेकिन विशेष प्रतिभा का अभाव होता है)।
एकीकृत कार्मिक प्रणाली (Unified System): राज्य सरकार कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशासन करती है। वे राज्य के भीतर विभिन्न स्थानीय निकायों के बीच स्थानांतरणीय होते हैं। (आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी में प्रचलित)।
समेकित कार्मिक प्रणाली (Integrated System): नगरपालिका कर्मचारी राज्य सिविल सेवाओं के सदस्य होते हैं। उन्हें न केवल स्थानीय निकायों के बीच बल्कि राज्य सरकार के विभागों में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। (ओडिशा, बिहार, कर्नाटक में प्रचलित)।
2. नगरपालिका राजस्व – पाँच व्यापक स्रोत
ULBs के वित्तीय संसाधनों को पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
A. कर राजस्व (अनुच्छेद 243X)
संपत्ति कर: राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। भूमि और भवनों पर लगाया जाता है।
अन्य कर: मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, जल कर, पशु कर, प्रकाश कर, तीर्थयात्री कर, बाजार कर।
टोल: नगरपालिका द्वारा निर्मित नए पुलों या सड़कों पर लगाया जाता है।
B. गैर-कर राजस्व
उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges): प्रदान की गई सेवाओं के लिए एकत्र किया गया शुल्क (जैसे, जल शुल्क, स्वच्छता शुल्क, सीवरेज शुल्क)।
विनियामक शुल्क: भवन योजना अनुमोदन शुल्क, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र शुल्क, ट्रेड लाइसेंस।
संपत्ति: नगरपालिका संपत्तियों से किराया, रॉयल्टी, लाभ और लाभांश।
C. अनुदान सहायता (Grants-in-Aid)
केंद्रीय वित्त आयोग (CFC): स्थानीय निकायों के संसाधनों को पूरा करने के लिए CFC द्वारा अनुशंसित अनुदान।
केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS): स्वच्छ भारत मिशन या अमृत (AMRUT) जैसी विशिष्ट योजनाओं के लिए धन।
राज्य अनुदान: राजस्व घाटे को कवर करने या विशिष्ट विकास परियोजनाओं के लिए।
D. हस्तांतरण (राज्य वित्त आयोग)
राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243Y) की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार अपनी शुद्ध कर आय का एक हिस्सा नगरपालिकाओं के साथ साझा करती है।
E. ऋण
ULBs राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य सरकार या वित्तीय संस्थानों से उधार ले सकते हैं।
हाल ही में, कुछ नगर निगमों (जैसे पुणे, इंदौर) ने बाजार से धन जुटाने के लिए 'म्युनिसिपल बॉन्ड' जारी किए हैं।
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| परिभाषा | बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निधि देने के लिए ULBs द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां। |
| भारत में प्रथम | बैंगलोर नगर निगम (1997)। |
| हालिया रुझान | पुणे (2017) और इंदौर ने BSE पर सफलतापूर्वक बॉन्ड सूचीबद्ध किए हैं। |
| लाभ | राज्य के अनुदान पर निर्भरता कम करता है; वित्तीय अनुशासन लागू करता है। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद: इसे 1954 में अनुच्छेद 263 (अंतर-राज्य परिषद) के तहत स्थापित किया गया था। यह केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार निकाय है।
- कराधान शक्ति: संविधान ULBs को सीधे कर लगाने की शक्ति नहीं देता है। यह कहता है कि राज्य विधानमंडल उन्हें अधिकृत कर 'सकता' है (अनुच्छेद 243X)। यही कारण है कि ULBs आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
- म्युनिसिपल बॉन्ड: SEBI भारत में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने को नियंत्रित करता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- कम OSR (स्वयं का स्रोत राजस्व): RBI के अनुसार, भारतीय नगरपालिकाओं का OSR GDP के 1% से भी कम है (ब्राजील/दक्षिण अफ्रीका में 6-7% की तुलना में)। यह राजकोषीय कमजोरी सेवा वितरण में बाधा डालती है।
- GST प्रभाव: GST की शुरूआत ने चुंगी (Octroi) और प्रवेश कर (Entry Tax) जैसे करों को समाहित कर लिया, जो ULBs के लिए प्रमुख राजस्व स्रोत थे, जिससे राज्य के मुआवजे पर उनकी निर्भरता बढ़ गई।
- आगे की राह: शहरों को 'आत्मनिर्भर' बनाने के लिए, ULBs को संपत्ति कर संग्रह (GIS मैपिंग का उपयोग करके) में सुधार करना चाहिए और संपत्ति (भूमि मूल्य कैप्चर) का मुद्रीकरण करना चाहिए।
केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद
1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित, केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय है। जबकि मूल रूप से यह ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानीय सरकारों की देखरेख करती थी, 1958 से, यह विशेष रूप से शहरी स्थानीय सरकारों से संबंधित है।
1. संवैधानिक आधार और स्थापना
प्राधिकरण: इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था, जो राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की सुविधा के लिए अंतर-राज्य परिषद या अन्य निकाय स्थापित करने का अधिकार देता है।
विकास: मूल रूप से 1954 में पंचायतों (ग्रामीण) और नगरपालिकाओं (शहरी) दोनों को संभालने के लिए गठित किया गया था।
बदलाव (1958): 1958 में, इसका जनादेश केवल शहरी स्थानीय सरकार तक सीमित कर दिया गया था। (ग्रामीण निकायों को अब पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संभाला जाता है)।
2. संरचना
अध्यक्ष: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
सदस्य: सभी राज्यों के स्थानीय स्वशासन (शहरी) के राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं।
प्रकृति: यह पूरी तरह से एक सलाहकार निकाय है। इसके निर्णय संघ या राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं हैं।
3. प्रमुख कार्य
नीति निर्माण: शहरी शासन के संबंध में व्यापक नीतिगत मामलों पर विचार करना और सिफारिश करना।
कानून: स्थानीय सरकार से संबंधित मामलों पर कानून के लिए प्रस्ताव बनाना।
वित्तीय सहायता: स्थानीय निकायों को केंद्रीय वित्तीय सहायता के आवंटन की सिफारिश करना।
समन्वय: केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की संभावना की जांच करना।
समीक्षा: स्थानीय निकायों के वाणिज्यिक और आर्थिक कार्यों की समीक्षा करना।
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| स्थापना | भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा |
| अनुच्छेद | अनुच्छेद 263 (अंतर-राज्य समन्वय) |
| अधिकार क्षेत्र | केवल शहरी स्थानीय सरकार (1958 से) |
| अध्यक्ष | केंद्रीय मंत्री (शहरी मामले) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- ग्रामीण जाल: 'स्थानीय सरकार' नाम से भ्रमित न हों। यह पंचायती राज (ग्रामीण) से संबंधित नहीं है। यह केवल शहरी निकायों से संबंधित है।
- सलाहकार प्रकृति: यह बाध्यकारी शक्तियों वाला वैधानिक निकाय नहीं है। यह एक संवैधानिक निकाय है (इस अर्थ में कि यह अनुच्छेद 263 के तहत गठित है) लेकिन इसका कार्य सलाहकार है।
- अध्यक्ष: इसकी अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट मंत्री करते हैं, प्रधान मंत्री नहीं।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सहकारी संघवाद: परिषद सहकारी संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां 'स्थानीय सरकार' राज्य सूची का विषय होने के बावजूद केंद्र और राज्य शहरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आते हैं।
- शहरीकरण की चुनौतियां: तेजी से शहरीकरण के साथ, यह परिषद स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन और नगरपालिका वित्त के संबंध में राज्यों में कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- सीमाएं: सलाहकार होने के कारण, इसकी सिफारिशों को अक्सर राज्य सरकारों द्वारा विलंबित या अनदेखा किया जाता है, जिससे पूरे भारत में असमान शहरी विकास होता है।
शहरी शासन: मुद्दे, चुनौतियाँ और समाधान
शहरी शासन वह सॉफ्टवेयर है जो शहरी बुनियादी ढांचे के हार्डवेयर का प्रबंधन करता है। विश्व बैंक के अनुसार, शहर 'आर्थिक विकास के इंजन' हैं, जो भारत की जीडीपी में 60% से अधिक का योगदान करते हैं। हालाँकि, भारतीय शहर 'निम्न संतुलन जाल' (Low Equilibrium Trap) का सामना कर रहे हैं—खराब सेवा वितरण के कारण कर अनुपालन कम होता है, जिससे धन और कम हो जाता है। सतत शहरीकरण के लिए 3F संकट (निधियां, कार्य, पदाधिकारी) का समाधान आवश्यक है।
1. शहरी शासन का महत्व
आर्थिक शक्ति केंद्र: शहर केवल 3% भूमि पर कब्जा करते हैं लेकिन GDP में लगभग 63% योगदान करते हैं (2030 तक 75% तक बढ़ने की उम्मीद है)।
जनसांख्यिकीय बदलाव: 2050 तक भारत की शहरी आबादी दोगुनी होने का अनुमान है (UN रिपोर्ट)। इस प्रवास को प्रबंधित करने के लिए प्रभावी शासन की आवश्यकता है।
सेवा वितरण: यह बुनियादी अधिकारों—स्वच्छ पानी (अनुच्छेद 21), स्वच्छता और प्राथमिक स्वास्थ्य की गुणवत्ता निर्धारित करता है।
SDG लक्ष्य: SDG 11 (सतत शहर और समुदाय) प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण।
2. शहरी शासन में मुद्दे (संरचनात्मक दोष)
A. वित्तीय संकट (धन की कमी)
कम 'स्वयं का स्रोत राजस्व' (OSR): भारत में नगरपालिका राजस्व GDP के 1% से कम है (दक्षिण अफ्रीका में 6% के मुकाबले)। चुंगी (Octroi) के उन्मूलन और स्थानीय करों को GST में शामिल करने से धन सूख गया है।
निर्भरता: राज्य/केंद्रीय अनुदानों पर उच्च निर्भरता स्वायत्तता को खत्म करती है।
B. कार्यात्मक मुद्दे (कार्यों की कमी)
पैरास्टेटल एजेंसियां: राज्य सरकारें विकास प्राधिकरण (DDA, BDA) या जल बोर्ड जैसे अनिर्वाचित निकाय बनाती हैं। ये 12वीं अनुसूची के तहत निर्वाचित नगरपालिकाओं के लिए निर्धारित 18 कार्यों का अतिक्रमण करते हैं।
विखंडन: कई एजेंसियां (ट्रैफिक पुलिस, PWD, नगरपालिका) बिना समन्वय के अलग-अलग काम करती हैं।
C. कार्मिक मुद्दे (पदाधिकारियों की कमी)
कोई विशेष कैडर नहीं: IAS/IPS के विपरीत, अधिकांश राज्यों में कोई समर्पित 'म्युनिसिपल कैडर' नहीं है। सामान्यवादी अधिकारियों में अक्सर शहरी नियोजन में तकनीकी विशेषज्ञता की कमी होती है।
छोटा कार्यकाल: नगर आयुक्तों (IAS) का कार्यकाल छोटा होता है, जो दीर्घकालिक दृष्टि के निष्पादन को रोकता है।
3. उभरती चुनौतियाँ
अनियोजित शहरीकरण: जनगणना कस्बों (Census Towns) (वे क्षेत्र जो चरित्र में शहरी हैं लेकिन ग्रामीण पंचायतों द्वारा शासित हैं) का उदय अराजक विकास की ओर ले जाता है।
जलवायु परिवर्तन: खराब जल निकासी और हरित आवरण के नुकसान के कारण भारतीय शहर शहरी बाढ़ (जैसे, चेन्नई, बेंगलुरु) और हीट आइलैंड्स के प्रति संवेदनशील हैं।
भ्रष्टाचार और पारदर्शिता: रियल एस्टेट-नगरपालिका गठजोड़ और रिकॉर्ड रखने में डिजिटलीकरण की कमी।
4. समाधान और आगे की राह
A. वित्तीय सुधार
म्युनिसिपल बॉन्ड: अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले शहरों (जैसे इंदौर, पुणे) को बाजार से धन जुटाने के लिए प्रोत्साहित करना। (SEBI द्वारा विनियमित)।
वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग (VCF): सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निवेश (जैसे, मेट्रो रेल) के परिणामस्वरूप भूमि मूल्य में वृद्धि पर कर लगाना।
संपत्ति कर सुधार: कर के दायरे में न आने वाली संपत्तियों को लाने के लिए GIS मैपिंग का उपयोग करना।
B. प्रशासनिक सुधार
प्रत्यक्ष निर्वाचित महापौर: जवाबदेही का एक एकल बिंदु सुनिश्चित करने के लिए मेयर-इन-काउंसिल प्रणाली (द्वितीय ARC सिफारिश) को लागू करना।
अभिसरण (Convergence): पैरास्टेटल निकायों को नगर निगम में विलय करना या उन्हें महापौर के प्रति जवाबदेह बनाना।
नागरिक भागीदारी: वार्ड समितियों और क्षेत्र सभाओं को मजबूत करना।
C. प्रौद्योगिकी और नवाचार
स्मार्ट सिटी मिशन: यातायात और आपदा प्रबंधन के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों (ICCC) का उपयोग करना।
अमृत मिशन (AMRUT): सार्वभौमिक जल आपूर्ति और सीवरेज कवरेज पर ध्यान केंद्रित करना।
| मुद्दा | पारंपरिक दृष्टिकोण | स्मार्ट/सुधार दृष्टिकोण |
|---|---|---|
| वित्त पोषण | सरकारी अनुदान पर निर्भरता | म्युनिसिपल बॉन्ड, वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग, PPP मॉडल |
| नेतृत्व | कमजोर महापौर, मजबूत आयुक्त | 5 साल के कार्यकाल के साथ प्रत्यक्ष निर्वाचित महापौर |
| योजना | राज्य अधिकारियों द्वारा ऊपर से नीचे | जिला योजना समितियों (DPC) के माध्यम से नीचे से ऊपर |
| सेवा वितरण | मैनुअल फाइलें, देरी, रिश्वतखोरी | ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन प्रमाण पत्र, शिकायत पोर्टल |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- नगरपालिका वित्त पर RBI रिपोर्ट (2022): कहा गया है कि OECD देशों की तुलना में भारत में संपत्ति कर संग्रह बेहद कम है।
- अनुच्छेद 243W: आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं का उल्लेख करता है।
- समितियां: शहरी बुनियादी ढांचे पर ईशर जज अहलूवालिया समिति (2011) एक प्रमुख संदर्भ है।
- इंदौर: स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत लगातार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया; NSE पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- निष्कर्ष: भारत अपने शहरों के विकास के बिना नहीं बढ़ सकता। समय की मांग 'सहकारी संघवाद' है जहां केंद्र और राज्य तीसरे स्तर को सशक्त बनाते हैं।
- उद्धरण: "शहर लोगों के सबसे करीबी सरकार हैं, फिर भी अपनी समस्याओं को हल करने की शक्ति रखने से सबसे दूर हैं।
- जलवायु पहलू: शहरी शासन को शहरों को लचीला बनाने के लिए जलवायु कार्य योजनाओं (जैसे, मुंबई जलवायु कार्य योजना) को एकीकृत करना चाहिए।
- प्रदर्शन लिंक्ड अनुदान: 15वें वित्त आयोग ने ऑनलाइन खातों के ऑडिट और संपत्ति कर की न्यूनतम दरों की अधिसूचना जैसे सुधारों से अनुदान को जोड़ने की सिफारिश की है।
पर्यावरण शासन: पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA/SEIAA)
पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) एक नीतिगत उपकरण है जिसका उपयोग निर्णय लेने से पहले किसी परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने के लिए किया जाता है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अनिवार्य, इसका उद्देश्य परियोजना नियोजन और डिजाइन के शुरुआती चरण में पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी करना, प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के तरीके खोजना और स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को आकार देना है।
संवैधानिक आधार और कानूनी ढांचा
यद्यपि EIA अधिसूचना 2006 वैधानिक है, यह अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 21 (स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार) और अनुच्छेद 48A (पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य का कर्तव्य) से शक्ति प्राप्त करती है।
EIA अधिसूचना, 2006: वर्गीकरण
परियोजनाओं को संभावित प्रभाव और स्थानिक विस्तार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:
श्रेणी A: बड़ी परियोजनाएं (जैसे, परमाणु ऊर्जा, प्रमुख बंदरगाह)। इनके लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) के माध्यम से केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
श्रेणी B: छोटी परियोजनाएं। इनके लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) के माध्यम से राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
श्रेणी B1: अनिवार्य EIA रिपोर्ट + जन सुनवाई की आवश्यकता है।
श्रेणी B2: पूर्ण EIA और जन सुनवाई से छूट (जैसे, छोटे खनन पट्टे, कुछ भवन परियोजनाएं)।
EIA प्रक्रिया के चार प्रमुख चरण
1. स्क्रीनिंग (Screening): केवल श्रेणी B परियोजनाओं के लिए। SEAC तय करती है कि परियोजना को पूर्ण EIA की आवश्यकता है (B1 बनती है) या नहीं (B2 बनती है)।
2. स्कोपिंग (Scoping): समिति संदर्भ की शर्तें (ToR) निर्धारित करती है। यह अध्ययन की सीमाओं को परिभाषित करता है—कि किस चीज का विश्लेषण करने की आवश्यकता है (जैसे, किसी विशिष्ट नदी पर प्रभाव)।
3. जन सुनवाई (Public Hearing): एक अनिवार्य कदम जहां स्थानीय प्रभावित लोग चिंता व्यक्त करते हैं। यह एक लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया लूप बनाता है।
4. मूल्यांकन (Appraisal): EAC या SEAC अंतिम दस्तावेजों और जन सुनवाई रिपोर्टों की जांच करके अनुमोदन या अस्वीकृति की सिफारिश करती है।
ड्राफ्ट EIA अधिसूचना 2020 (विवाद)
सरकार ने 2006 के नियमों को बदलने के लिए एक नई अधिसूचना का प्रस्ताव रखा। इसकी आलोचना निम्न कारणों से हुई:
कार्योत्तर मंजूरी (Post-Facto Clearance): बिना अनुमति के शुरू हुई परियोजनाओं को जुर्माना देकर बाद में वैध बनाने की अनुमति देना। आलोचकों का तर्क है कि यह 'एहतियाती सिद्धांत' को विफल करता है।
जनभागीदारी में कमी: जन सुनवाई के लिए नोटिस की अवधि 30 दिनों से घटाकर 20 दिन करना।
छूट: रणनीतिक परियोजनाओं (राजमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग) को सार्वजनिक निगरानी से छूट देने का प्रस्ताव था।
परिवेश (PARIVESH) पोर्टल
यह केंद्र, राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव और CRZ मंजूरी लेने के लिए प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति और निगरानी के लिए एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है।
| विशेषता | EIA अधिसूचना 2006 | ड्राफ्ट EIA 2020 प्रस्ताव |
|---|---|---|
| मंजूरी की समयसीमा | गतिविधि के बाद मंजूरी की अनुमति नहीं है। | कार्योत्तर मंजूरी (उल्लंघन को वैध बनाना) का प्रस्ताव। |
| जन सुनवाई नोटिस | 30 दिन की नोटिस अवधि। | घटाकर 20 दिन कर दी गई। |
| अनुपालन रिपोर्टिंग | हर 6 महीने में रिपोर्ट। | साल में एक बार रिपोर्ट। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- रणनीतिक परियोजनाएं: राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं को जन सुनवाई प्रक्रिया से छूट दी गई है।
- वैधता: पर्यावरण मंजूरी आमतौर पर नदी घाटी परियोजनाओं के लिए 10 वर्ष और अन्य के लिए 7 वर्ष के लिए वैध होती है (संशोधनों के अधीन)।
- एजेंसी: EIA पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत एक वैधानिक आवश्यकता है, वायु या जल अधिनियमों के तहत नहीं।
- श्रेणी B2: याद रखें कि 'B2' परियोजनाओं के लिए आमतौर पर जन सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सतत विकास: EIA विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जो 'एहतियाती सिद्धांत' को लागू करता है।
- विकेंद्रीकरण: SEIAA/SEAC का निर्माण यह सुनिश्चित करता है कि राज्य स्तरीय मुद्दों को स्थानीय रूप से संभाला जाए, जो संघवाद के सिद्धांत का पालन करता है।
- कार्यान्वयन की आलोचना: रिपोर्ट अक्सर सलाहकारों द्वारा कॉपी-पेस्ट की जाती हैं; जन सुनवाई को औपचारिकता माना जाता है; और स्वतंत्र नियामकों की कमी निगरानी को कमजोर बनाती है।
- आगे की राह: EIA आयोजित करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण (NEMA) की आवश्यकता है, जिससे हितों के टकराव को दूर किया जा सके जहाँ डेवलपर सलाहकार को भुगतान करता है।
सरकारी पहल: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) वंचित और कमजोर वर्गों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा 2013 में शुरू किए गए इस मिशन ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) को समाहित कर लिया। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करता है।
1. विकास और घटक
NRHM (2005 में शुरू): ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें 18 'सशक्त कार्रवाई समूह' (EAG) राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसने सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अवधारणा पेश की।
NUHM (2013 में शुरू): शहरी गरीबों, विशेष रूप से झुग्गी निवासियों और प्रवासियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर केंद्रित है।
RMNCH+A रणनीति: NHM का मूल प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य है।
2. संस्थागत ढांचा (स्वास्थ्य सेवा पिरामिड)
NHM एक स्तरीय तरीके से सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली को मजबूत करता है:
1. उप-केंद्र (SC) / हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (HWC): सबसे परिधीय संपर्क बिंदु। इसमें ANM (सहायक नर्स मिडवाइफ) तैनात होती हैं। अब इसे आयुष्मान भारत के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए HWC में अपग्रेड किया गया है।
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC): एक योग्य डॉक्टर (MBBS) के साथ पहला संपर्क बिंदु। यह 6 उप-केंद्रों के लिए एक रेफरल इकाई के रूप में कार्य करता है।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC): स्वास्थ्य देखभाल के द्वितीयक स्तर के रूप में कार्य करने वाली पहली रेफरल इकाई। इसमें विशेषज्ञ (सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, चिकित्सक) होते हैं।
4. जिला अस्पताल (DH): जिले के भीतर देखभाल का तृतीयक स्तर।
3. रीढ़ की हड्डी: आशा (ASHA) कार्यकर्ता
ASHA (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता): एक प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिसे गाँव से ही चुना जाता है।
भूमिका: वह समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक इंटरफेस (कड़ी) के रूप में कार्य करती है। वह टीकाकरण, संस्थागत प्रसव और स्वच्छता पर जागरूकता पैदा करती है।
प्रोत्साहन: वह एक मानद स्वयंसेवक है जो प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्राप्त करती है (जैसे, JSY के तहत अस्पताल में प्रसव सुनिश्चित करने के लिए)।
4. NHM के तहत प्रमुख पहल
जननी सुरक्षा योजना (JSY): संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए गर्भवती महिलाओं को नकद सहायता।
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK): गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं के लिए मुफ्त दवाएं, आहार और परिवहन।
RBSK (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम): '4D' के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग - जन्म के समय दोष, रोग, कमियां और विकास में देरी।
राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS): सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना।
5. वित्तपोषण पैटर्न
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
सामान्य श्रेणी के राज्य: 60 (केंद्र) : 40 (राज्य)।
पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य: 90 (केंद्र) : 10 (राज्य)।
केंद्र शासित प्रदेश (विधानसभा के बिना): 100% केंद्रीय वित्त पोषण।
| विशेषता | NRHM (ग्रामीण) | NUHM (शहरी) |
|---|---|---|
| प्राथमिक इकाई | उप-केंद्र / PHC | शहरी PHC (U-PHC) |
| फ्रंटलाइन वर्कर | आशा (ASHA) | ऊषा (USHA) / आशा (शहरी) |
| सामुदायिक समूह | ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (VHSNC) | महिला आरोग्य समिति (MAS) |
| लक्षित समूह | ग्रामीण आबादी (उच्च प्राथमिकता वाले जिलों पर ध्यान) | शहरी गरीब, झुग्गी निवासी, कचरा बीनने वाले |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- रोगी कल्याण समिति (RKS): यह एक पंजीकृत सोसायटी है जो जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों के मामलों का प्रबंधन करती है।
- वित्तपोषण: NHM एक 'केंद्र प्रायोजित योजना' (कोर योजना) है। यह सभी राज्यों के लिए केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित नहीं है।
- लक्ष्य: NHM का लक्ष्य MMR (मातृ मृत्यु अनुपात) को 1/1000 जीवित जन्म और IMR (शिशु मृत्यु दर) को 25/1000 जीवित जन्म तक कम करना है।
- आयुष को मुख्यधारा में लाना: आयुष प्रणालियों (आयुर्वेद, योग, आदि) को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करना NHM का एक प्रमुख लक्ष्य है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सामुदायीकरण: NHM ने स्वास्थ्य को विशुद्ध रूप से नौकरशाही 'सेवा वितरण' मॉडल से आशा कार्यकर्ताओं और रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से समुदाय के नेतृत्व वाले मॉडल में स्थानांतरित कर दिया।
- लचीलापन: यह राज्यों को 'राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं' (PIPs) के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य रणनीतियों की योजना बनाने की अनुमति देता है, जिससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है।
- बुनियादी ढांचे की कमियां: सफलताओं के बावजूद, ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी CHC में विशेषज्ञों (सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ) की कमी को दर्शाती है, जिससे गरीबों के लिए जेब से होने वाला खर्च (Out-of-pocket expenditure) बढ़ जाता है।
- डिजिटल स्वास्थ्य: पोर्टेबल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने के लिए NHM का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के साथ एकीकरण महत्वपूर्ण है।
सांविधिक निकाय: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)
NALSA का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत संविधान के अनुच्छेद 39A (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) को क्रियान्वित करने के लिए किया गया था, जो समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त विधिक सहायता को अनिवार्य करता है। यह अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियां और सिद्धांत निर्धारित करने वाले सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है।
संवैधानिक आधार (यह क्यों मौजूद है?)
अनुच्छेद 39A: 42वें संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा जोड़ा गया। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह सुनिश्चित करे कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करे।
अनुच्छेद 14 और 21: कानून के समक्ष समानता और निष्पक्ष सुनवाई/जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक अक्षमता के कारण किसी को भी न्याय से वंचित न किया जाए।
संगठनात्मक पदानुक्रम
अधिनियम जमीनी स्तर तक पहुंचने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाता है:
राष्ट्रीय स्तर (NALSA): मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) होते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं।
राज्य स्तर (SLSA): मुख्य संरक्षक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष एक वरिष्ठ HC न्यायाधीश होते हैं।
जिला स्तर (DLSA): पदेन अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होते हैं।
तालुक स्तर (TLSC): इसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ सिविल जज करते हैं।
मुफ्त विधिक सहायता के लिए कौन पात्र है? (धारा 12)
महिलाएं और बच्चे।
SC/ST के सदस्य।
औद्योगिक कामगार।
सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा के पीड़ित।
विकलांग व्यक्ति।
हिरासत में व्यक्ति (कैदी)।
ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि से कम है (उदाहरण के लिए, राज्य के आधार पर आमतौर पर 1 लाख से 3 लाख रुपये)।
लोक अदालतें (जनता की अदालतें)
अवधारणा: एक वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र जहां लंबित मामलों या मुकदमेबाजी से पूर्व के विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाता है।
वैधानिक दर्जा: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत दिया गया।
अंतिम रूप: लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय (Award) को सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है।
कोई अपील नहीं: लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती। (यदि पक्ष संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्हें नियमित अदालत में नया मुकदमा शुरू करना होगा; वे लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकते)।
कोई शुल्क नहीं: लोक अदालत में मामला दायर करने पर कोई कोर्ट फीस देय नहीं होती है।
हालिया पहल
टेली-लॉ (Tele-Law): वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से कानूनी सहायता को मुख्यधारा में लाना।
न्याय बंधु: एक प्रो-बोनो (निःशुल्क) विधिक सेवा मोबाइल एप्लिकेशन जो वकीलों को पंजीकृत लाभार्थियों से जोड़ता है।
| विशेषता | लोक अदालत | नियमित न्यायालय |
|---|---|---|
| निर्णय का आधार | पक्षों के बीच समझौता / निपटारा | मामले के गुण-दोष / साक्ष्य / कानून |
| अपील | कोई अपील की अनुमति नहीं | उच्च न्यायालयों में अपील की अनुमति है |
| फोकस | त्वरित न्याय, बोझ कम करना | सख्त प्रक्रियात्मक न्याय |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- स्थायी लोक अदालतें: यदि पक्ष किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो वे गुण-दोष (merit) के आधार पर मामलों का फैसला कर सकते हैं (नियमित लोक अदालतों के विपरीत जो केवल समझौता करा सकती हैं)। वे लोक उपयोगिता सेवाओं (Public Utility Services) से निपटते हैं।
- वित्तपोषण: NALSA कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से भारत की संचित निधि से धन प्राप्त करता है।
- पात्र आय: आय सीमा पूरे भारत में एक समान नहीं है; अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग सीमाएँ हैं।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- न्याय तक पहुंच: NALSA कानून की वैधता और गरीबों की वास्तविकता के बीच की खाई को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में कार्य करता है।
- लंबित मामलों को कम करना: राष्ट्रीय लोक अदालतें एक ही दिन में लाखों मामलों का निपटारा करती हैं, जिससे न्यायपालिका पर बोझ काफी कम हो जाता है।
- चुनौतियां: जागरूकता की कमी, विधिक सहायता वकीलों की खराब गुणवत्ता (कम मानदेय के कारण), और यह धारणा कि मुफ्त कानूनी सहायता 'खराब गुणवत्ता' वाली सहायता है, को संबोधित करने की आवश्यकता है।
राज्य-विशिष्ट सामान्य ज्ञान: महाराष्ट्र
मराठों की भूमि महाराष्ट्र, भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला और क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। भाषा के आधार पर बॉम्बे राज्य को विभाजित करके 1 मई 1960 को गठित, यह भारत का आर्थिक पावरहाउस है, जो राष्ट्रीय GDP में सबसे अधिक हिस्सेदारी का योगदान देता है।
1. भूगोल और अवस्थिति
अवस्थिति: भारत का पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जो दक्कन के पठार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करता है।
तटरेखा: अरब सागर के साथ इसकी 720 किमी लंबी तटरेखा है, जिसे कोकण तट के रूप में जाना जाता है।
सीमाएं: गुजरात और मध्य प्रदेश (उत्तर), छत्तीसगढ़ (पूर्व), तेलंगाना (दक्षिण-पूर्व), कर्नाटक और गोवा (दक्षिण)।
भौतिक विभाजन:
1. कोकण: तटीय पट्टी।
2. सह्याद्री (पश्चिमी घाट): कोकण को पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला।
3. देश (दक्कन का पठार): पूर्व में विशाल पठारी क्षेत्र।
2. नदी प्रणाली
गोदावरी: 'दक्षिण गंगा' के रूप में जानी जाती है, त्र्यंबकेश्वर (नासिक) से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है।
कृष्णा: महाबलेश्वर (सतारा) से निकलती है।
भीमा: कृष्णा की एक प्रमुख सहायक नदी, भीमाशंकर (पुणे) से निकलती है।
ताप्ती: उत्तरी सीमा से होकर गुजरने वाली एक प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदी (भ्रंश घाटी)।
3. अर्थव्यवस्था और उद्योग
GSDP: सभी भारतीय राज्यों में इसका GSDP सबसे अधिक है।
राजधानी: मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है, जहाँ RBI, SEBI, BSE और NSE के मुख्यालय हैं।
केंद्र (Hubs):
– पुणे: आईटी और ऑटो हब ('भारत का डेट्रायट')।
– नासिक: भारत की वाइन राजधानी।
– नागपुर: लॉजिस्टिक्स हब (जीरो माइल) और ऑरेंज सिटी।
चीनी उद्योग: सहकारी आंदोलन द्वारा संचालित, महाराष्ट्र भारत में चीनी के शीर्ष उत्पादकों में से एक है।
4. संस्कृति और विरासत
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल:
– अजंता गुफाएं: बौद्ध रॉक-कट गुफाएं (औरंगाबाद)।
– एलोरा गुफाएं: हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाएं (औरंगाबाद)।
– एलीफेंटा गुफाएं: शिव को समर्पित (मुंबई हार्बर)।
– छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT): विक्टोरियन गोथिक वास्तुकला।
– मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल।
त्योहार: गणेश चतुर्थी सबसे प्रतिष्ठित त्योहार है, जिसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक सार्वजनिक कार्यक्रम के रूप में लोकप्रिय बनाया गया था।
लोक कला: वारली पेंटिंग (आदिवासी कला) और लावणी (लोक नृत्य)।
5. जैव विविधता
टाइगर रिजर्व: ताडोबा-अंधारी (राज्य में सबसे पुराना), पेंच, मेलघाट, सह्याद्री, नवेगांव-नागजीरा, बोर।
राज्य प्रतीक:
– पशु: भारतीय विशाल गिलहरी (शेकरू)।
– पक्षी: पीले पैरों वाला हरा कबूतर (हरियाल)।
– फूल: जरुल (प्राइड ऑफ इंडिया)।
– पेड़: आम।
| क्षेत्र | प्रमुख शहर | विशेषता |
|---|---|---|
| विदर्भ | नागपुर, अमरावती | खनिज समृद्ध (कोयला), वन आवरण, कपास बेल्ट। |
| मराठवाड़ा | छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) | सूखा प्रवण, ऐतिहासिक महत्व (एलोरा/अजंता)। |
| पश्चिमी महाराष्ट्र | पुणे, सतारा, कोल्हापुर | समृद्ध, गन्ना बेल्ट, राजनीतिक शक्ति केंद्र। |
| कोकण | मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी | तटीय, उच्च वर्षा, पहाड़ी इलाका। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- सबसे ऊंची चोटी: सह्याद्री में कलसुबाई (1646 मीटर)।
- लोनार झील: बुलढाणा जिले में एक हाइपर-वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रेटर झील, जो उल्कापिंड के टकराने से बनी (भू-विरासत स्थल)।
- भक्ति आंदोलन: ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव और एकनाथ जैसे संत इसी क्षेत्र (वारकरी संप्रदाय) से हैं।
- ज्योतिर्लिंग: 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5 महाराष्ट्र में हैं (त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, घृष्णेश्वर, औंढा नागनाथ, परली बैजनाथ)।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- क्षेत्रीय असमानता: जहां मुंबई-पुणे-नासिक (गोल्डन ट्राइएंगल) अत्यधिक विकसित है, वहीं मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे क्षेत्र कृषि संकट और किसान आत्महत्याओं से ग्रस्त हैं।
- शहरीकरण की चुनौतियाँ: 45% से अधिक शहरीकरण के साथ, मुंबई जैसे शहर मलिन बस्तियों (धारावी), बाढ़ और बुनियादी ढांचे की कमी के गंभीर मुद्दों का सामना कर रहे हैं।
- सहकारी संघवाद: महाराष्ट्र का सहकारी क्षेत्र (चीनी, डेयरी, बैंक) ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक मॉडल है, हालांकि यह राजनीतिकरण के मुद्दों का सामना करता है।
भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन: सभी अध्याय
- संविधान का निर्माण
- भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
- प्रस्तावना
- राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विकास
- नागरिकता
- मौलिक अधिकार
- राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)
- संविधान संशोधन एवं मूल ढाँचा
- संसदीय शासन प्रणाली
- संघीय कार्यपालिका
- राज्य कार्यपालिका
- राज्य विधानमंडल
- केंद्र-राज्य संबंध
- अंतर्राज्यीय संबंध
- आपातकालीन प्रावधान
- सर्वोच्च न्यायालय
- उच्च न्यायालय
- स्थानीय शासन
- संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र
