भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन · UPSC नोट्स (हिंदी में)
संविधान संशोधन एवं मूल ढाँचा — भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन नोट्स
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 12 विषय.
इंटरैक्टिव रीडर में खोलें: बुकमार्क, प्रगति और सुनने की सुविधा.
संशोधन और मूल संरचना (अनुच्छेद 368)
भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलापन दोनों का संतुलन है। संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की व्यापक शक्ति है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामला (1973) में कहा कि 'मूल संरचना' को बदला नहीं जा सकता। यह लचीलापन सुनिश्चित करता है लेकिन मूल सिद्धांतों की रक्षा करता है।
अवलोकन
भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज़ है — यह समय और परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता है।
इसकी लचीलापन व्यवस्था इसे निरंतरता और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाती है।
इस प्रकार संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और सामाजिक प्रासंगिकता बनाए रखता है।
अनुच्छेद 368 – संसद की संशोधन शक्ति
अनुच्छेद 368 (भाग XX) के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है — इसमें किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने का अधिकार शामिल है।
संविधान की संशोधन प्रक्रिया कठोरता और लचीलापन के बीच संतुलन बनाती है — यह न तो अमेरिकी संविधान जितनी कठोर है और न ही ब्रिटिश संविधान जितनी लचीली।
संशोधन संविधान को समय के अनुसार प्रासंगिक बनाए रखते हैं और उसकी अखंडता एवं मौलिक दर्शन की रक्षा करते हैं।
न्यायिक सुरक्षा – मूल संरचना सिद्धांत
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है।
संसद संविधान की मूल संरचना को न तो बदल सकती है और न ही समाप्त कर सकती है।
मूल संरचना में संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, शक्तियों का पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा जैसी अवधारणाएँ शामिल हैं।
इस ऐतिहासिक निर्णय ने सुनिश्चित किया कि संविधान समय के साथ विकसित हो सकता है, पर उसकी मूल पहचान सुरक्षित रहे।
| चरण | विवरण |
|---|---|
| बिल की प्रस्तुति | केवल संसद को शक्ति; किसी भी सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है; राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं। |
| विधायी प्रक्रिया | प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत (कुल बहुमत + 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले) से पारित होना चाहिए; कोई संयुक्त बैठक नहीं। |
| राज्यों की पुष्टि | संघीय प्रावधानों के लिए आवश्यक; आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से पुष्टि। |
| राष्ट्रपति की स्वीकृति | पारित होने के बाद अनिवार्य स्वीकृति (24वें संशोधन से यह अनिवार्य हुआ)। स्वीकृति के बाद यह कानून बन जाता है। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है; केवल संसद ही संशोधन शुरू कर सकती है।
- तीन प्रकार के प्रावधान: (i) साधारण बहुमत, (ii) विशेष बहुमत, (iii) विशेष बहुमत + राज्यों की पुष्टि।
- 24वां संशोधन (1971): राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होगी; संसद किसी भी हिस्से (मौलिक अधिकार सहित) में संशोधन कर सकती है।
- केशवानंद भारती (1973): मूल संरचना सिद्धांत संसद की शक्ति को सीमित करता है।
- संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- संशोधन प्रक्रिया संविधान को गतिशील और स्थिर दोनों बनाए रखती है।
- कठोरता (विशेष बहुमत, राज्यों की पुष्टि) और लचीलापन (संसदीय शक्ति) का संतुलन।
- मूल संरचना सिद्धांत लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा जैसी विशेषताओं की रक्षा करता है।
- मुख्य बहस: संसद की शक्ति का दायरा बनाम संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका।
- संशोधन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को दर्शाते हैं।
भारतीय संविधान में संशोधनों के प्रकार
भारतीय संविधान में तीन प्रकार के संशोधन हैं: (i) साधारण बहुमत से (साधारण कानून की तरह, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं), (ii) संसद के विशेष बहुमत से (अनुच्छेद 368 के अंतर्गत), और (iii) संसद के विशेष बहुमत + आधे राज्यों की पुष्टि से। यह लचीलापन और कठोरता दोनों सुनिश्चित करता है।

| प्रकार | अनुच्छेद | प्रक्रिया | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| साधारण बहुमत से संशोधन | अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं | साधारण कानून की तरह पारित; केवल साधारण बहुमत। | राज्य विधान परिषद का गठन/उन्मूलन, कोरम, सांसदों का वेतन, कार्यप्रणाली नियम, विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, नागरिकता कानून, चुनाव आदि। |
| संसद के विशेष बहुमत से संशोधन | अनुच्छेद 368 | विशेष बहुमत: कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। | मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और अन्य प्रावधान जिन्हें राज्यों की पुष्टि की आवश्यकता नहीं। |
| संसद के विशेष बहुमत + राज्यों की पुष्टि से संशोधन | अनुच्छेद 368 | संसद में विशेष बहुमत + कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से पुष्टि। पुष्टि के लिए समय सीमा नहीं। | संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान: राष्ट्रपति का चुनाव, संघ–राज्य शक्तियाँ, विधायी कार्यों का बँटवारा, सर्वोच्च/उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, सप्तम अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 368 स्वयं, जीएसटी परिषद। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- संशोधन के तीन प्रकार: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत + राज्यों की पुष्टि।
- साधारण बहुमत संशोधन अनुच्छेद 368 से बाहर (लचीले प्रावधान)।
- विशेष बहुमत (अनु. 368) FRs, DPSPs और अधिकांश प्रावधानों के लिए आवश्यक।
- संघीय प्रावधान (जैसे सप्तम अनुसूची, अनु. 368, SC/HC शक्तियाँ) के लिए आधे राज्यों की पुष्टि आवश्यक।
- संविधान में लचीलापन और कठोरता दोनों मौजूद।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- संशोधन प्रक्रिया अनुकूलन सुनिश्चित करती है और संवैधानिक संतुलन बनाए रखती है।
- साधारण बहुमत लचीलापन दिखाता है (साधारण विषय जैसे चुनाव, नागरिकता)।
- विशेष बहुमत कठोरता दर्शाता है (मुख्य प्रावधान जैसे FRs और DPSPs)।
- संघीय प्रावधानों के लिए राज्यों की पुष्टि आवश्यक → वास्तविक सहकारी संघवाद।
- बहस: लचीलापन बनाम कठोरता का संतुलन संविधान को राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों के बीच टिकाऊ बनाता है।
भारतीय संविधान में बहुमत के प्रकार
भारतीय संसद में विषय के अनुसार विभिन्न प्रकार के बहुमत का उपयोग किया जाता है। इनमें साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत शामिल हैं। प्रत्येक की अलग-अलग संख्यात्मक आवश्यकताएँ और उपयोग होते हैं।

| प्रकार | परिभाषा | उदाहरण गणना | उपयोग |
|---|---|---|---|
| साधारण बहुमत | उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक। | लोकसभा: कुल 545; रिक्त 5; उपस्थित 500; मतदान 450; साधारण बहुमत = 226। | अधिकांश प्रस्ताव और विधेयक (जैसे, अविश्वास प्रस्ताव, धन विधेयक)। |
| पूर्ण बहुमत | सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक। | लोकसभा: कुल 545; पूर्ण बहुमत = 273। | सरकार का गठन (संसद में अकेले शायद ही प्रयोग)। |
| प्रभावी बहुमत | सदन की प्रभावी संख्या (कुल संख्या - रिक्त सीटें) का 50% से अधिक। | लोकसभा: कुल 545; रिक्त 5 → प्रभावी संख्या 540; बहुमत = 271। | उपराष्ट्रपति, राज्यसभा उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना। |
| विशेष बहुमत | साधारण, पूर्ण या प्रभावी बहुमत से अलग कोई भी बहुमत; 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले, या पूर्ण बहुमत + 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले। | स्थिति के अनुसार 2/3 उपस्थित और मतदान या पूर्ण बहुमत + 2/3 उपस्थित और मतदान। | राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनु. 61), SC न्यायाधीश/CAG को हटाना, कुछ संवैधानिक संशोधन, राज्य सूची पर कानून (अनु. 249)। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- साधारण बहुमत = उपस्थित और मतदान करने वाले > 50%। अधिकांश विधेयकों में उपयोग।
- पूर्ण बहुमत = सदन की कुल संख्या का 50%। सरकार गठन के लिए आवश्यक।
- प्रभावी बहुमत = कुल संख्या - रिक्त सीटें। हटाने की प्रक्रियाओं में प्रयोग।
- विशेष बहुमत = कई प्रकार (2/3 उपस्थित और मतदान आदि)। संवैधानिक संशोधन, महाभियोग आदि में प्रयोग।
संविधान संशोधन प्रक्रिया – आलोचना और प्रमुख संशोधन
भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 के माध्यम से लचीलापन और कठोरता प्रदान करता है। यह समयानुसार संशोधन की अनुमति देता है, लेकिन संसद की प्रधानता, राज्यों की सीमित भूमिका और सामान्य कानून निर्माण जैसी प्रक्रिया के कारण आलोचना भी होती है। प्रमुख संशोधनों में सेवानिवृत्ति आयु, आरक्षण, दलबदल, पंचायत राज और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को संबोधित किया गया।
संशोधन प्रक्रिया की आलोचना
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया को लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, परंतु इसके कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाएँ हैं:
1. राज्यों की सीमित भूमिका: राज्यों की भूमिका बहुत सीमित है। केवल कुछ मामलों में — विशेषकर संघीय ढांचे से संबंधित संशोधनों में — उनकी स्वीकृति आवश्यक होती है, और वह भी केवल आधे राज्यों की।
2. संसद को अत्यधिक शक्तियाँ: संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद की प्रमुख भूमिका संघीय भावना को कमजोर करती है और केंद्र को अत्यधिक शक्ति प्रदान करती है।
3. संसद की दोहरी भूमिका: संसद सामान्य विधायिका और संविधान संशोधन सभा दोनों की भूमिका निभाती है, जिससे साधारण कानून निर्माण और संविधान संशोधन के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है।
4. संयुक्त बैठक का अभाव: यदि लोकसभा और राज्यसभा में संशोधन विधेयक पर मतभेद हो, तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सामान्य विधेयकों के लिए अनुच्छेद 108 के अंतर्गत यह सुविधा उपलब्ध है।
5. साधारण विधायी प्रक्रिया जैसी: विशेष बहुमत की आवश्यकता को छोड़कर, संविधान संशोधन की प्रक्रिया लगभग साधारण कानून निर्माण जैसी ही है, जिससे कुछ लोग इसे अत्यधिक सरल मानते हैं।
| श्रेणी | उदाहरण |
|---|---|
| छोटे संशोधन | 15वां संशोधन अधिनियम, 1963 → उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष की गई। 104वां संशोधन अधिनियम, 2020 → लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST के लिए सीट आरक्षण बढ़ाया। |
| न्यायिक व्याख्या के कारण | गोलकनाथ मामला (1967) → संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'कानून' माना गया। 24वां संशोधन अधिनियम, 1971 → स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 13 संवैधानिक संशोधनों पर लागू नहीं। |
| राजनीतिक सहमति | 52वां संशोधन अधिनियम, 1985 → दलबदल कानून। 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 → पंचायत राज संस्थाएँ। 106वां संशोधन अधिनियम, 2023 → लोकसभा और विधानसभाओं (SC/ST सीटों सहित) में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 15वां संशोधन (1963): उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62।
- 24वां संशोधन (1971): संसद मौलिक अधिकार संशोधित कर सकती है; अनु. 13 लागू नहीं।
- 52वां संशोधन (1985): दलबदल कानून।
- 73वां संशोधन (1992): पंचायत राज।
- 106वां संशोधन (2023): विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण।
संवैधानिक संशोधनों के प्रकार
भारतीय संविधान में संशोधन के तीन तरीके हैं – (1) साधारण बहुमत से (अनुच्छेद 368 से बाहर), (2) संसद के विशेष बहुमत से, और (3) संसद के विशेष बहुमत + आधे राज्यों की पुष्टि से। यह इसकी लचीली और कठोर प्रकृति का मिश्रण दर्शाता है।
| प्रकार | क्षेत्र / उदाहरण |
|---|---|
| साधारण बहुमत से (अनु. 368 से बाहर) | 1. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। 2. राज्यों का निर्माण/क्षेत्र, सीमाएँ, नाम बदलना। 3. राज्यों में विधान परिषद का गठन/समाप्ति। 4. द्वितीय अनुसूची – राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर, न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार। 5. संसद में कोरम। 6. सांसदों के वेतन-भत्ते। 7. संसद की कार्यप्रणाली के नियम। 8. संसद, सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार। 9. संसद में अंग्रेजी का प्रयोग। 10. सुप्रीम कोर्ट में पुशनी न्यायाधीशों की संख्या। 11. सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना। 12. राजभाषा का प्रयोग। 13. नागरिकता – प्राप्ति/समापन। 14. संसद व विधानसभाओं के चुनाव। 15. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। 16. केंद्र शासित प्रदेश। 17. पांचवी अनुसूची – अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति। 18. छठी अनुसूची – जनजातीय क्षेत्र। |
| विशेष बहुमत से (अनु. 368) | 1. मौलिक अधिकार। 2. राज्य के नीति निदेशक तत्व। 3. वे प्रावधान जो अन्य दो श्रेणियों में नहीं आते। |
| विशेष बहुमत + आधे राज्यों की पुष्टि (अनु. 368) | 1. राष्ट्रपति का चुनाव व चुनाव की प्रक्रिया। 2. केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों की सीमा। 3. सर्वोच्च व उच्च न्यायालय। 4. केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। 5. सप्तम अनुसूची की सूचियाँ। 6. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 7. संविधान संशोधन व प्रक्रिया की शक्ति (अनु. 368 स्वयं)। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- साधारण बहुमत = अनु. 368 से बाहर (जैसे नए राज्यों का गठन, वेतन, राजभाषा)।
- विशेष बहुमत (368) = मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व व अधिकांश प्रावधान।
- विशेष बहुमत + राज्यों की पुष्टि = संघीय प्रावधान (राष्ट्रपति का चुनाव, शक्तियों का वितरण, सप्तम अनुसूची, उच्चतम/उच्च न्यायालय)।
मूल संरचना का सिद्धांत
मूल संरचना का सिद्धांत, केशवानंद भारती मामले (1973) में विकसित हुआ। इसके अनुसार संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की व्यापक शक्ति है, लेकिन वह संविधान की ‘मूल संरचना’ को बदल या नष्ट नहीं कर सकती। यह संविधान के मूल मूल्यों की निरंतरता सुनिश्चित करता है।
| मामला | वर्ष | निर्णय और महत्व |
|---|---|---|
| शंकरि प्रसाद बनाम भारत संघ | 1951 | संसद को संविधान (मौलिक अधिकारों सहित) संशोधित करने की पूर्ण शक्ति। अनु. 13 केवल साधारण कानूनों पर लागू। |
| सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य | 1964 | संसद की संशोधन शक्ति पर कोई सीमा नहीं। संशोधन अधिनियम अनु. 13 के अंतर्गत नहीं। |
| गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य | 1967 | संशोधन अधिनियम अनु. 13 के अंतर्गत ‘कानून’। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। FRs पवित्र। |
| केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य | 1973 | संशोधन अधिनियम अनु. 13 के अंतर्गत ‘कानून’ नहीं। संसद संविधान संशोधित कर सकती है, लेकिन मूल संरचना को नहीं बदल सकती। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- मूल संरचना सिद्धांत संविधान में उल्लेखित नहीं; न्यायालय ने विकसित किया।
- केशवानंद भारती (1973) – ऐतिहासिक निर्णय; संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना नहीं बदल सकती।
- शंकरि प्रसाद और सज्जन सिंह: संसद की असीमित शक्ति।
- गोलकनाथ (1967): FRs पवित्र; संशोधन संभव नहीं।
- केशवानंद (1973): संतुलन – संशोधन संभव, पर मूल संरचना सुरक्षित।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- यह सिद्धांत संवैधानिक निरंतरता सुनिश्चित करता है और सत्तावादी संशोधनों को रोकता है।
- लोकतंत्र, विधि के शासन और संघवाद की सुरक्षा करता है।
- संविधान की आत्मा की रक्षा में न्यायिक सृजनात्मकता को दर्शाता है।
- संसद की संशोधन शक्ति और संविधान की कठोरता के बीच संतुलन।
- यह स्वयं ‘मूल संरचना’ का हिस्सा है – संसद की पहुंच से परे।
संविधान की मूल संरचना के तत्व
सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना के तत्वों की कोई संपूर्ण सूची नहीं दी है, लेकिन विभिन्न मामलों के माध्यम से कुछ सिद्धांतों को चिन्हित किया है जैसे संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और मौलिक अधिकारों की रक्षा।
| तत्व | स्रोत मामला / मान्यता |
|---|---|
| संविधान की सर्वोच्चता | केशवानंद भारती (1973) |
| विधि का शासन | इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण (1975) |
| न्यायिक पुनरावलोकन | केशवानंद भारती (1973), मिनर्वा मिल्स (1980) |
| लोकतंत्र (संसदीय प्रणाली) | इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण (1975) |
| धर्मनिरपेक्षता | एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) |
| संघवाद | एस.आर. बोम्मई (1994), केशवानंद भारती (1973) |
| शक्तियों का विभाजन | इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण (1975) |
| न्यायपालिका की स्वतंत्रता | एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) |
| मुक्त और निष्पक्ष चुनाव | इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण (1975) |
| FRs और DPSPs के बीच संतुलन | मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) |
| भारत की एकता और अखंडता | केशवानंद भारती (1973) |
| प्रस्तावना के मूल्य (समानता, स्वतंत्रता, न्याय) | केशवानंद भारती (1973) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- मूल संरचना संविधान में नहीं लिखी गई; न्यायालय ने मामलों से विकसित किया।
- केशवानंद भारती (1973) में पहली बार अवधारणा मान्य हुई।
- इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण (1975) में लोकतंत्र, विधि का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन को मूल माना।
- मिनर्वा मिल्स (1980) में FRs–DPSPs संतुलन को मूल संरचना का हिस्सा बताया।
- एस.आर. बोम्मई (1994) में धर्मनिरपेक्षता और संघवाद को आवश्यक माना गया।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- मूल संरचना संसद की संशोधन शक्तियों को संविधान के मूल सिद्धांतों को नष्ट करने से रोकती है।
- यह संविधान की लचीलेपन और कठोरता के बीच संतुलन बनाता है, लोकतंत्र को सत्तावाद से बचाता है।
- न्यायपालिका इन विशेषताओं की पहचान और संरक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है।
- यह सिद्धांत राजनीतिक परिवर्तनों के बीच निरंतरता और स्थिरता प्रदान करता है।
- विकसित सूची नई चुनौतियों (जैसे मुक्त और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता) के अनुरूप ढलती है।
मूल संरचना में शामिल प्रावधान
मूल संरचना सिद्धांत, जो पहली बार केशवानंद भारती (1973) में विकसित हुआ, सुनिश्चित करता है कि संसद की अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं को नहीं बदल सकती। प्रावधानों की सूची संपूर्ण नहीं है और समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से विकसित होती रहती है।
| प्रावधान | महत्व |
|---|---|
| संविधान की सर्वोच्चता | सुनिश्चित करता है कि संविधान सर्वोच्च कानून है। |
| विधि का शासन | समानता और शक्ति की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। |
| शक्तियों का विभाजन | विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में संतुलन। |
| गणराज्य और लोकतांत्रिक शासन | चुनावों के माध्यम से जनता की संप्रभुता। |
| धर्मनिरपेक्ष चरित्र | सभी धर्मों का समान सम्मान। |
| संघीय चरित्र | संघ और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। |
| भारत की संप्रभुता और एकता | स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा। |
| व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा | स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा। |
| कल्याणकारी राज्य का आदेश | सामाजिक न्याय के लिए राज्य की नीतियों को निर्देशित करता है। |
| संसदीय प्रणाली | सामूहिक उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। |
| न्यायपालिका की स्वतंत्रता | राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त। |
| न्यायिक पुनरावलोकन | संविधान की वैधता की जांच के लिए न्यायालय की शक्ति। |
| संसद की सीमित संशोधन शक्ति | संसद मूल संवैधानिक मूल्यों को नष्ट नहीं कर सकती। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- मूल संरचना संविधान में परिभाषित नहीं; SC निर्णयों से विकसित।
- केशवानंद भारती (1973) → सिद्धांत की शुरुआत।
- मिनर्वा मिल्स (1980) → FRs और DPSPs का संतुलन मूल संरचना का हिस्सा।
- एस.आर. बोम्मई (1994) → संघवाद और धर्मनिरपेक्षता को मान्यता।
- NJAC मामला (2015) → न्यायपालिका की स्वतंत्रता को पुनः स्थापित।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- मूल संरचना सिद्धांत संशोधन शक्तियों के सत्तावादी दुरुपयोग को रोकता है।
- संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है और लोकतंत्र को बनाए रखता है।
- धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
- आलोचना: न्यायिक सर्वोच्चता, अस्पष्ट दायरा, निर्वाचित संसद पर सीमा।
- आलोचनाओं के बावजूद, यह संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक स्थिरता को बनाए रखता है।
ऐतिहासिक संशोधन – पहला, 24वाँ, 42वाँ, 44वाँ, 61वाँ और 93वाँ
प्रमुख संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलावों और न्यायिक संवादों के दौर को दर्शाते हैं। 42वें (लघु संविधान) और 44वें (आपातकाल के बाद) संशोधन ने मूल संरचना और अधिकारों को संबोधित किया, जबकि 61वें संशोधन ने मतदान की आयु कम करके लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाया।
1. प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951
यह स्वतंत्रता के बाद सामाजिक-आर्थिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण था।
नवम अनुसूची (अनुच्छेद 31B) को जोड़ा गया ताकि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके (बाद में मूल संरचना सिद्धांत से सीमित)।
अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया ताकि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SC/ST) के लिए विशेष प्रावधान कर सके।
2. 24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971
गोलकनाथ मामले (1967) के बाद पारित किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।
24वें संशोधन ने औपचारिक रूप से स्पष्ट किया कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है ।
इसने अनिवार्य किया कि राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकृति देनी होगी ।
3. 42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976 (लघु संविधान)
आंतरिक आपातकाल (1975-77) के दौरान अधिनियमित, इसे सबसे व्यापक संशोधन माना जाता है।
प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए : समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ।
मौलिक कर्तव्यों पर एक नया भाग IV-A (अनुच्छेद 51A) जोड़ा गया।
राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित किया गया (बाद में बहाल किया गया)।
4. 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978
जनता सरकार द्वारा 42वें संशोधन के विवादास्पद बदलावों को उलटने और आपातकाल के दौरान मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया।
संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, इसे अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया।
राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की अनुमति दी गई (हालांकि पुनर्विचार के बाद सलाह मानने के लिए बाध्य)।
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) घोषित करने के आधार के रूप में 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द लाया गया।
5. 61वाँ संशोधन अधिनियम, 1989
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
इससे राजनीतिक भागीदारी में भारी वृद्धि हुई और चुनावी प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण हुआ।
6. 93वाँ संशोधन अधिनियम, 2005
अनुच्छेद 15(5) को पेश किया गया, जिससे राज्य को अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के लिए सीटें आरक्षित करने का अधिकार मिला।
| संशोधन | वर्ष | मुख्य प्रावधान |
|---|---|---|
| 1st | 1951 | नवम अनुसूची जोड़ी (भूमि सुधार), अनु. 15, 19 में संशोधन। |
| 24th | 1971 | संसद FRs में संशोधन कर सकती है (राष्ट्रपति की अनिवार्य स्वीकृति)। |
| 42nd | 1976 | प्रस्तावना में 'समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता' जोड़ा; मौलिक कर्तव्य जोड़े; राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया। |
| 44th | 1978 | संपत्ति के अधिकार को FRs से हटाया; आपातकाल के लिए 'सशस्त्र विद्रोह' जोड़ा। |
| 61st | 1989 | मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। |
| 93rd | 2005 | निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में OBCs/SEBCs के लिए आरक्षण (अनु. 15(5))। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 42वें संशोधन (1976) को 'लघु संविधान' कहा जाता है।
- 44वें संशोधन (1978) ने कार्यपालिका की शक्ति पर नियंत्रण बहाल किया और संपत्ति के अधिकार को हटाया।
- 61वें संशोधन (1989) ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की (अनु. 326)।
- 93वें संशोधन (2005) ने निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में आरक्षण हेतु अनु. 15(5) जोड़ा।
- नवम अनुसूची (अनु. 31B) पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- प्रमुख संशोधन संसद की संप्रभुता और संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका के बीच निरंतर तनाव को दर्शाते हैं।
- 42वें और 44वें संशोधन ने मिलकर कार्यपालिका और संवैधानिक संरचना के बीच के संबंध को फिर से परिभाषित किया।
- संपत्ति के अधिकार को हटाना और मतदान की आयु कम करना सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण था।
- आरक्षण से संबंधित संशोधन (15(5), 93वां) सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।
- 24वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 368 का विकास संसद के अपनी संविधान-निर्माण शक्ति को स्थापित करने के प्रयास को दर्शाता है।
नवम अनुसूची और न्यायिक पुनरावलोकन
नवम अनुसूची (अनुच्छेद 31बी) को पहले संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया था, ताकि कुछ कानूनों, विशेष रूप से भूमि सुधार अधिनियमों को न्यायिक पुनरावलोकन से संवैधानिक प्रतिरक्षा प्रदान की जा सके। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आई.आर. कोएल्हो (2007) मामले में फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल 1973 (केशवानंद भारती निर्णय की तारीख) के बाद नवम अनुसूची में रखे गए कानून, यदि वे मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं, तो न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
A. उत्पत्ति और उद्देश्य (अनुच्छेद 31B)
अनुच्छेद 31B को प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा अनुच्छेद 31A को जोड़ने के तुरंत बाद पेश किया गया था।
यह कुछ विधायी अधिनियमों और विनियमों के लिए एक कानूनी सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।
नवम अनुसूची में रखा गया कोई भी कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से मुक्त हो जाता है, जिससे अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करने पर भी इसे संवैधानिक वैधता मिलती है।
इसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधारों को सुविधाजनक बनाना और ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करना था, ताकि भूस्वामियों को संपत्ति के अधिकार (जो तब मौलिक अधिकार था) के उल्लंघन के आधार पर इन कानूनों को अदालत में चुनौती देने से रोका जा सके।
B. न्यायिक विकास (प्रतिरक्षा पर चुनौती)
नवम अनुसूची की प्रतिरक्षा को कई बार चुनौती दी गई, जिससे न्यायिक सोच में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ:
1. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): अदालत ने मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की लेकिन नवम अनुसूची पर न्यायिक समीक्षा के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग पर स्पष्ट रूप से कोई फैसला नहीं दिया।
2. वामन राव बनाम भारत संघ (1981): अदालत ने नवम अनुसूची की वैधता को बरकरार रखा और दोहराया कि 24 अप्रैल 1973 (केशवानंद भारती निर्णय की तारीख) से पहले इसमें रखे गए कानून चुनौती से मुक्त रहेंगे।
3. आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007): इस ऐतिहासिक फैसले ने नवम अनुसूची के दायरे को काफी हद तक सीमित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नवम अनुसूची में रखा गया कोई भी कानून न्यायिक जांच के लिए खुला है और यदि वह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है, तो उसे रद्द किया जा सकता है।
C. वर्तमान स्थिति
नवम अनुसूची न्यायिक पुनरावलोकन से पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करती है। 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए कानूनों को मूल संरचना सिद्धांत (अनुच्छेद 14, 19, 21, आदि) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।
यह निर्णय संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है और मौलिक अधिकारों तथा मूल संरचना के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत करता है।
| वर्ष/मामला | स्थापित सिद्धांत |
|---|---|
| 1951 (पहला संशोधन) | नवम अनुसूची शुरू (अनु. 31B); FRs की चुनौती से प्रतिरक्षा। |
| 1973 (केशवानंद भारती) | मूल संरचना सिद्धांत स्थापित। |
| 1981 (वामन राव) | 24/04/1973 से पहले के कानून प्रतिरक्षा के अधीन रहे ('वामन राव नियम')। |
| 2007 (आई.आर. कोएल्हो) | 24/04/1973 के बाद जोड़े गए कानून मूल संरचना के उल्लंघन पर न्यायिक समीक्षा के अधीन। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- अनुच्छेद 31B (नवम अनुसूची) पहले संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया।
- नवम अनुसूची कानून अनुच्छेद 14, 19, 31 (अब 300A) से सुरक्षित हैं।
- आई.आर. कोएल्हो (2007) ने 1973 के बाद जोड़े गए कानूनों पर मूल संरचना सिद्धांत लागू किया।
- प्रतिरक्षा के लिए कट-ऑफ तिथि 24 अप्रैल 1973 है (केशवानंद भारती निर्णय की तारीख)।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- नवम अनुसूची सामाजिक-आर्थिक सुधारों के लिए संसद की इच्छा और मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका के बीच राजनीतिक संघर्ष को दर्शाती है।
- आई.आर. कोएल्हो का निर्णय न्यायिक समीक्षा को दरकिनार करने की कार्यपालिका की शक्ति को सीमित करते हुए मूल संरचना सिद्धांत की सर्वोच्चता का प्रमाण है।
- यह सामाजिक कानून (भूमि सुधार) की आवश्यकता को संवैधानिक नैतिकता और विधि के शासन के साथ संतुलित करता है।
- यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि संशोधन की शक्ति संविधान के अनिवार्य चरित्र को नष्ट करने की शक्ति न बन जाए।
प्रस्तावना और मूल संरचना
प्रस्तावना संविधान के मौलिक मूल्यों और दर्शन को समाहित करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसके मूल मूल्य—संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य—मूल संरचना का हिस्सा हैं और इस प्रकार संशोधन के अयोग्य हैं।
A. प्रस्तावना संविधान का भाग
प्रस्तावना और संविधान के बीच के संबंध को दो प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय के मामलों के माध्यम से परिभाषित किया गया है:
1. बेरुबारी यूनियन केस (1960): SC ने शुरू में फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इस प्रकार विधायिका या कार्यपालिका को मूल शक्ति का स्रोत नहीं है। हालाँकि, इसने स्वीकार किया कि जहाँ भाषा अस्पष्ट है, वहाँ प्रावधानों की व्याख्या के लिए प्रस्तावना महत्वपूर्ण है।
2. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): इस ऐतिहासिक मामले ने बेरुबारी राय को पलट दिया । SC ने फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसका अत्यधिक महत्व है। यह मूल संरचना ढाँचा और संपूर्ण संवैधानिक इमारत की नींव प्रदान करती है।
प्रस्तावना न्यायसंगत नहीं है , जिसका अर्थ है कि इसके प्रावधानों को अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह संविधान की व्याख्या का मार्गदर्शन करती है।
B. प्रस्तावना की संशोधनीयता
चूँकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालाँकि, मूल दर्शन का प्रतीक होने के कारण, इसकी मूल संरचना को नष्ट या बदला नहीं जा सकता ।
प्रस्तावना में अब तक केवल एक संशोधन किया गया है: 42वां संशोधन अधिनियम, 1976 , जिसने तीन नए शब्द जोड़े: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ।
C. मूल संरचना के तत्व के रूप में प्रस्तावना के मूल्य
प्रस्तावना में बताए गए मौलिक मूल्य और उद्देश्य स्वयं मूल संरचना का हिस्सा माने जाते हैं:
1. संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य प्रकृति (केशवानंद भारती, 1973)।
2. धर्मनिरपेक्षता (एस.आर. बोम्मई, 1994)।
3. न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) और स्वतंत्रता (केशवानंद भारती, 1973)।
4. समानता और बंधुत्व (संपूर्ण दर्शन)।
प्रस्तावना संविधान की दार्शनिक कुंजी के रूप में कार्य करती है। यह संस्थापकों के इरादों और मुख्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों का भंडार है, जिसे संसद संशोधन की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए भी बनाए रखने के लिए बाध्य है।
| मामला/अधिनियम | प्रस्तावना की स्थिति | महत्व |
|---|---|---|
| बेरुबारी यूनियन केस (1960) | संविधान का भाग नहीं। | प्रारंभिक सीमित दृष्टिकोण। |
| केशवानंद भारती (1973) | संविधान का भाग है; संशोधित किया जा सकता है। | संशोधनीयता स्थापित की लेकिन मूल संरचना सीमा पेश की। |
| 42वां संशोधन (1976) | प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया। | समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़ा। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- प्रस्तावना संविधान का भाग है (केशवानंद भारती, 1973)।
- प्रस्तावना न्यायसंगत नहीं है लेकिन व्याख्या में सहायक है।
- केवल एक बार 42वें संशोधन (1976) द्वारा संशोधित (समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता)।
- प्रस्तावना के मूल मूल्य मूल संरचना का हिस्सा हैं और इस प्रकार संशोधन के अयोग्य हैं।
- बेरुबारी केस (1960) ने शुरू में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- प्रस्तावना संवैधानिक दर्शन को समझने की कुंजी है, जो शासन के लिए दिशा निर्धारित करती है।
- प्रस्तावना को मूल संरचना में शामिल करने का SC का निर्णय मौलिक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी आदर्शों के किसी भी क्षरण को रोकता है।
- प्रस्तावना के मूल्य न्यायिक समीक्षा को सूचित करते हैं, मनमाने राज्य कार्यों और संशोधनों के खिलाफ एक मापदंड के रूप में कार्य करते हैं।
- प्रस्तावना का संशोधन (42वां संशोधन) भारतीय राज्य के समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष चरित्र को मजबूत करता है।
क्षेत्र और संघवाद से संबंधित संवैधानिक संशोधन
भारतीय संविधान में क्षेत्रीय सीमाओं को फिर से परिभाषित करने और संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बार संशोधन किया गया है। सप्तम अनुसूची, नए राज्यों के निर्माण और माल और सेवा कर (GST) परिषद से संबंधित संशोधनों के लिए आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पुष्टि की आवश्यकता होती है, जो संघीय प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
A. क्षेत्र और पुनर्गठन (साधारण बहुमत संशोधन)
भारत के क्षेत्र से संबंधित संशोधन अक्सर संसद के साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं (अनुच्छेद 368 के बाहर), जो राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता पर केंद्र के अधिकार को दर्शाता है।
1. अनुच्छेद 2, 3, और 4: ये अनुच्छेद, जो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित हैं, को साधारण कानून माना जाता है और ये अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं हैं।
2. उदाहरण: आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014, जिसने तेलंगाना का निर्माण किया, साधारण बहुमत से पारित किया गया था।
3. नौवां संशोधन अधिनियम, 1960: बेरुबारी यूनियन का क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया (पाकिस्तान के साथ एक समझौते के तहत), लेकिन बेरुबारी यूनियन केस (1960) में पुष्टि होने के कारण इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता थी।
4. 100वां संशोधन अधिनियम, 2015: बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते (LBA) को प्रभावी किया गया, जिसमें कुछ एन्क्लेव का आदान-प्रदान शामिल था। चूँकि इसमें भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी देश को हस्तांतरित करना शामिल था, इसलिए इसके लिए विशेष बहुमत और राज्यों की पुष्टि की आवश्यकता थी।
B. राज्य पुष्टिकरण की आवश्यकता वाले संघीय प्रावधान
संघीय संतुलन को प्रभावित करने वाले किसी भी संशोधन को संसद के विशेष बहुमत से पारित होने के अलावा, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से पुष्टि की जानी चाहिए (अनुच्छेद 368)।
राज्य पुष्टिकरण की आवश्यकता वाले प्रमुख क्षेत्र:
1. राष्ट्रपति का चुनाव (अनुच्छेद 54, 55)।
2. संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति की सीमा (अनुच्छेद 73, 162)।
3. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय (जैसे शक्तियाँ, संरचना)।
4. विधायी शक्तियों का वितरण (सप्तम अनुसूची की सूचियाँ)।
5. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व (चौथी अनुसूची)।
6. स्वयं अनुच्छेद 368 (संशोधन प्रक्रिया का संशोधन)।
7. 101वां संशोधन अधिनियम, 2016 (जीएसटी): माल और सेवा कर (GST) की शुरूआत, जिसने केंद्र और राज्यों दोनों की वित्तीय शक्तियों (सप्तम अनुसूची) को प्रभावित किया, के लिए अधिक से अधिक आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पुष्टि की आवश्यकता थी।
C. महत्व
संघीय प्रावधानों के लिए राज्य पुष्टिकरण की आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि केंद्र सरकार एकतरफा रूप से संघीय ढांचे को नहीं बदल सकती या राज्यों की शक्तियों को कम नहीं कर सकती। यह प्रक्रिया सहकारी संघवाद को मजबूत करती है और शक्तियों के संवैधानिक संतुलन को बनाए रखती है।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- अनुच्छेद 2, 3, और 4 संशोधन अनुच्छेद 368 से बाहर हैं (साधारण बहुमत)।
- भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को हस्तांतरित करने के लिए अनु. 368 संशोधन + राज्यों की पुष्टि आवश्यक (100वां संशोधन)।
- संघीय प्रावधानों (SC/HC, 7वीं अनुसूची, राष्ट्रपति का चुनाव, अनु. 368) के लिए राज्यों की पुष्टि आवश्यक।
- GST (101वां संशोधन) को राज्यों की पुष्टि की आवश्यकता थी।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- क्षेत्रीय संशोधन प्रक्रिया राज्यों के विनाशशील होने के बावजूद संघ के अविनाशी स्वभाव को उजागर करती है (अनु. 1, 2, 3)।
- संघीय परिवर्तनों के लिए राज्यों की पुष्टि की आवश्यकता सहकारी संघवाद के सिद्धांत को मजबूत करती है।
- 101वां (GST) संशोधन भारत के संघीय-राजकोषीय संबंध के आधुनिक विकास को दर्शाता है।
- 100वां संशोधन (LBA) ने संवैधानिक सिद्धांत स्थापित किया कि क्षेत्र सौंपने के लिए एक विशेष संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है।
भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन: सभी अध्याय
- संविधान का निर्माण
- भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
- प्रस्तावना
- राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विकास
- नागरिकता
- मौलिक अधिकार
- राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)
- संविधान संशोधन एवं मूल ढाँचा
- संसदीय शासन प्रणाली
- संघीय कार्यपालिका
- राज्य कार्यपालिका
- राज्य विधानमंडल
- केंद्र-राज्य संबंध
- अंतर्राज्यीय संबंध
- आपातकालीन प्रावधान
- सर्वोच्च न्यायालय
- उच्च न्यायालय
- स्थानीय शासन
- संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र
