भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन · UPSC नोट्स (हिंदी में)
Governance and Social Justice — भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन नोट्स
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 5 विषय.
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पारदर्शिता और जवाबदेही: DPDP संशोधन के बाद RTI, सामाजिक अंकेक्षण और नागरिक चार्टर
पारदर्शिता का अर्थ है कि नागरिक देख सकें कि सरकार क्या करती है; जवाबदेही का अर्थ है कि अधिकारी उसका उत्तर दें और परिणाम भुगतें। भारत के उपकरणों में RTI अधिनियम, 2005, सामाजिक अंकेक्षण, नागरिक चार्टर और सेवोत्तम मॉडल, सेवा का अधिकार कानून, लोकपाल और CAG शामिल हैं। DPDP अधिनियम, 2023 ने नवंबर 2025 से RTI के व्यक्तिगत सूचना वाले खंड को सीमित कर दिया है।
अवधारणाएँ
जवाबदेही के दो भाग हैं: उत्तरदायित्व (निर्णयों को समझाने का कर्तव्य) और प्रवर्तनीयता (विफलता पर दंड)। पारदर्शिता दोनों को आधार देती है: सूचना के बिना नागरिक अधिकारियों से प्रश्न नहीं कर सकते।
ऊर्ध्वाधर जवाबदेही नागरिकों के प्रति होती है (चुनाव, RTI, सामाजिक अंकेक्षण); क्षैतिज जवाबदेही संस्थाओं के बीच होती है (संसद, न्यायालय, CAG, लोकपाल, सूचना आयोग)।
DPDP संशोधन के बाद RTI
मूल धारा 8(1)(j) उस व्यक्तिगत सूचना को छूट देती थी जिसका सार्वजनिक गतिविधि से संबंध नहीं था या जो निजता में अनुचित हस्तक्षेप करती थी, जब तक कि व्यापक लोकहित प्रकटीकरण को उचित न ठहराए; इसके परंतुक के अनुसार जो सूचना संसद को देने से मना नहीं की जा सकती, वह नागरिक को भी मना नहीं की जा सकती।
DPDP अधिनियम, 2023 की धारा 44(3) ने इसे एक छोटे खंड से बदल दिया जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित जानकारी को छूट देता है। इसे नवंबर 2025 में DPDP नियमों के साथ लागू किया गया; शेष नियम लगभग 18 महीनों में चरणबद्ध रूप से लागू हो रहे हैं।
प्रभाव: अंतर्निहित लोकहित परीक्षण और संसद वाला परंतुक हट गए; लोकहित में प्रकटीकरण अब केवल धारा 8(2) के सामान्य प्रावधान पर निर्भर है। आलोचकों (RTI उपयोगकर्ता, पत्रकार) को आशंका है कि लाभार्थियों के नाम, अधिकारियों की संपत्ति या सामाजिक अंकेक्षण में प्रयुक्त मस्टर रोल जैसी सूचना नकारी जाएगी।
धारा 44(3) को चुनौती देने वाली याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं (2026 की स्थिति)। सरकार का पक्ष है कि निजता (पुट्टस्वामी, 2017 में मान्य) की रक्षा आवश्यक है और धारा 8(2) अब भी लोकहित में प्रकटीकरण की अनुमति देती है।
सामाजिक अंकेक्षण
सामाजिक अंकेक्षण किसी कार्यक्रम के अभिलेखों और कार्यों का उन्हीं लोगों द्वारा सत्यापन है जिनके लिए वह बना है, सामान्यतः ग्राम सभा की सार्वजनिक बैठक में। यह 1990 के दशक में राजस्थान में MKSS की जन सुनवाइयों से विकसित हुआ।
मनरेगा (धारा 17) सभी कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य करने वाला पहला केंद्रीय कानून था; 1 जुलाई 2026 से मनरेगा का स्थान VB-G RAM G अधिनियम ने ले लिया। मेघालय (2017) सार्वजनिक योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण को वैधानिक प्रक्रिया बनाने वाला पहला राज्य था।
सफलता की शर्तें: स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाइयाँ, बैठक से पहले अभिलेखों तक पहुँच, अंकेक्षकों और शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा, और निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई; अधिकांश विफलताएँ अनुवर्ती कार्रवाई न होने से होती हैं।
नागरिक चार्टर, सेवोत्तम और सेवा का अधिकार
नागरिक चार्टर (ब्रिटेन, 1991; भारत में 1997 से) सेवा मानक और समय-सीमा घोषित करते हैं। DARPG के सेवोत्तम मॉडल के, जिसका द्वितीय ARC ने समर्थन किया, तीन मॉड्यूल हैं: चार्टर, शिकायत निवारण और सेवा प्रदायगी क्षमता।
चार्टर की कोई कानूनी शक्ति न होने से राज्यों ने सेवा का अधिकार अधिनियम (पहला मध्य प्रदेश, 2010) बनाए, जो समय-सीमा तय करते हैं और देरी पर अधिकारियों पर जुर्माना लगाते हैं। केंद्र में शिकायतें CPGRAMS से जाती हैं।
अन्य जवाबदेही संस्थाएँ
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (भ्रष्टाचार-विरोधी लोकपाल), व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014, CAG अंकेक्षण (अनुच्छेद 148–151), केंद्रीय सतर्कता आयोग (2003 से वैधानिक), संसदीय समितियाँ, और न्यायिक पुनर्विलोकन।
RTI अधिनियम की धारा 4 के तहत स्वतः प्रकटीकरण और ओपन-डेटा पोर्टल आवेदन की आवश्यकता ही घटाते हैं; द्वितीय ARC की पहली रिपोर्ट (‘सूचना का अधिकार: सुशासन की कुंजी’, 2006) ने इस पर ज़ोर दिया।
अभ्यास
UPSC-शैली: ‘क्या DPDP अधिनियम, 2023 द्वारा RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) में संशोधन निजता और पारदर्शिता के बीच सही संतुलन बनाता है?’ परीक्षण कीजिए।
| उपकरण | कानूनी आधार | क्या करता है | मुख्य कमजोरी |
|---|---|---|---|
| RTI | RTI अधिनियम, 2005 | लोक प्राधिकरणों से अभिलेख पाने का अधिकार | सूचना आयोगों में लंबित मामले और रिक्तियाँ; सीमित व्यक्तिगत सूचना खंड |
| सामाजिक अंकेक्षण | योजना कानून और नियम; मेघालय अधिनियम, 2017 | समुदाय कार्यों और व्यय का सत्यापन करता है | कमज़ोर अनुवर्ती कार्रवाई; अंकेक्षकों पर दबाव |
| नागरिक चार्टर / सेवोत्तम | प्रशासनिक (DARPG) | सेवा मानक घोषित करता है | कानूनी रूप से लागू नहीं |
| सेवा का अधिकार अधिनियम | राज्य कानून (पहला MP, 2010) | समयबद्ध सेवा, देरी पर जुर्माना | असमान कवरेज और जागरूकता |
| लोकपाल / लोकायुक्त | 2013 का अधिनियम | लोक सेवकों के भ्रष्टाचार की जाँच | कम अभियोजन; अन्य एजेंसियों पर निर्भरता |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- DPDP अधिनियम, 2023 की धारा 44(3) ने RTI की धारा 8(1)(j) संशोधित की; नवंबर 2025 से लागू।
- संशोधन के बाद लोकहित प्रावधान: केवल RTI अधिनियम की धारा 8(2)।
- अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण वाला पहला केंद्रीय कानून: मनरेगा, 2005 (धारा 17)।
- सामाजिक अंकेक्षण पर पहला राज्य कानून: मेघालय (2017)।
- सेवोत्तम मॉड्यूल: नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण, सेवा प्रदायगी क्षमता।
- पहला सेवा का अधिकार अधिनियम: मध्य प्रदेश, 2010।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- प्रवर्तनीयता के बिना पारदर्शिता सूचना तो देती है, परिवर्तन नहीं; RTI और सामाजिक अंकेक्षण को प्रकटीकरण को जवाबदेही में बदलने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई, उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और समयबद्ध शिकायत निवारण चाहिए।
- निजता और जानने का अधिकार दोनों अनुच्छेद 19/21 का हिस्सा हैं; व्यक्तिगत सूचना की व्यापक छूट के बजाय मामलेवार आनुपातिकता परीक्षण (पुट्टस्वामी) बेहतर संतुलन बनाएगा।
- स्वतः प्रकटीकरण (धारा 4) और ओपन डेटा सूचना आयोगों का बोझ घटाते हैं, जो बड़े लंबित मामलों और रिक्तियों से जूझ रहे हैं।
- नागरिक चार्टर मुख्यतः लागू न होने के कारण विफल रहे; सेवा का अधिकार कानून और डिजिटल ट्रैकिंग वादे से हक की ओर बदलाव दिखाते हैं।
- आगे की राह: सूचना आयोगों की रिक्तियाँ भरना, व्हिसल ब्लोअर्स अधिनियम के सुरक्षा उपायों को पूर्ण रूप से लागू करना, स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाइयों को संस्थागत बनाना और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रकाशित करना।
क्या आप जानते हैं?
- राजस्थान के RTI आंदोलन का नारा था ‘हमारा पैसा, हमारा हिसाब’।
- स्वीडन के 1766 के प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम को प्रायः विश्व का पहला सूचना का अधिकार कानून माना जाता है।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (इंडिया स्टैक) और ई-गवर्नेंस: संरचना, लाभ और जोखिम
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का अर्थ है साझा, खुली और अंतर-संचालनीय डिजिटल प्रणालियाँ, जैसे पहचान (आधार), भुगतान (UPI) और डेटा साझाकरण (डिजिलॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर), जिन पर सरकार और निजी संस्थाएँ सेवाएँ बनाती हैं। भारत के ‘इंडिया स्टैक’ ने ई-गवर्नेंस को एक विभाग के कंप्यूटरीकरण से प्लेटफ़ॉर्म शासन तक पहुँचाया।
ई-सरकार से प्लेटफ़ॉर्म तक
चरण 1: विभागों का कंप्यूटरीकरण (NIC, 1976; भूमि अभिलेख, कर्नाटक)। चरण 2: मिशन मोड परियोजनाओं और कॉमन सर्विस सेंटरों के साथ NeGP (2006)। चरण 3: डिजिटल इंडिया (2015)। चरण 4: DPI, जिसमें हर योजना की अलग प्रणाली के स्थान पर पुन: प्रयोज्य निर्माण-खंड आते हैं।
ई-गवर्नेंस के चरण (UN/विश्व बैंक मॉडल): प्रारंभिक (सूचना ऑनलाइन) → उन्नत (डाउनलोड योग्य फॉर्म) → संवादात्मक (ऑनलाइन आवेदन) → लेन-देन आधारित (भुगतान, संपूर्ण सेवाएँ) → जुड़ा हुआ (एकीकृत, नागरिक-केंद्रित सेवाएँ)।
इंडिया स्टैक की परतें
पहचान परत: e-KYC और प्रमाणीकरण के साथ आधार (UIDAI; आधार अधिनियम, 2016 के तहत वैधानिक)।
भुगतान परत: UPI (NPCI, 2016), आधार-सक्षम भुगतान और JAM त्रिमूर्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण।
डेटा परत: डिजिलॉकर (सत्यापित दस्तावेज़), RBI का अकाउंट एग्रीगेटर ढाँचा (सहमति-आधारित वित्तीय डेटा साझाकरण) और DEPA सहमति संरचना।
क्षेत्रीय स्टैक: ABDM (स्वास्थ्य ID और रिकॉर्ड, 2021), ONDC (खुला ई-कॉमर्स नेटवर्क), दीक्षा (स्कूली सामग्री), GeM (खरीद), ई-कोर्ट, फ़ास्टैग, CoWIN।
संरचना के सिद्धांत
खुले API और मानक, अंतर-संचालनीयता, न्यूनतम केंद्रीय डेटा, सहमति, अलगाव (अलग परतों को जोड़ा जा सकता है), और मूल ढाँचे पर सार्वजनिक स्वामित्व तथा उसके ऊपर निजी नवाचार।
भारत की G20 अध्यक्षता (2023) के दौरान नई दिल्ली नेताओं की घोषणा ने DPI के लिए एक ढाँचे का समर्थन किया, और भारत ने वैश्विक DPI भंडार प्रस्तावित किया तथा साझेदार देशों को अपना स्टैक उपलब्ध कराया।
लाभ
DBT बिचौलियों और दोहरे या फ़र्ज़ी लाभार्थियों को हटाता है; जन धन और UPI से वित्तीय समावेशन; छोटी फर्मों के लिए कम लेन-देन लागत; संकट में तेज़ प्रतिक्रिया (COVID-19 के दौरान नकद अंतरण और टीकाकरण); नीति के लिए बेहतर डेटा।
जोखिम और सुरक्षा उपाय
बहिष्करण: बायोमेट्रिक विफलता या सीडिंग त्रुटियाँ राशन, मज़दूरी या पेंशन से वंचित कर सकती हैं; ऑफ़लाइन और सहायता-प्राप्त विकल्प आवश्यक हैं। पुट्टस्वामी (आधार), 2018 ने कल्याण के लिए आधार को वैध ठहराया, पर बैंक खातों और मोबाइल से अनिवार्य जोड़ और धारा 57 के तहत निजी संस्थाओं द्वारा उपयोग को रद्द किया।
निजता और निगरानी: DPDP अधिनियम, 2023 सहमति और उद्देश्य-सीमा के नियम तय करता है, पर राज्य के लिए व्यापक छूटों की आलोचना होती है। साइबर सुरक्षा: CERT-In निर्देश (2022) घटनाओं की सूचना छह घंटे में देने की अपेक्षा करते हैं।
केंद्रीकरण और शासन: ढाँचे का संचालन कौन करता है (NPCI, UIDAI) और शिकायतों का निपटारा कैसे होता है, यह तकनीक जितना ही महत्वपूर्ण है; लिंग, आयु और क्षेत्र के आधार पर डिजिटल विभाजन बना हुआ है।
कानूनी और संस्थागत ढाँचा
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (ई-अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता; धारा 69A के तहत अवरोधन शक्तियाँ), आधार अधिनियम, 2016, डेटा संरक्षण बोर्ड सहित DPDP अधिनियम, 2023, और क्षेत्रीय नियम (भुगतान के लिए RBI, स्वास्थ्य डेटा के लिए NHA)। MeitY नोडल मंत्रालय है; NIC और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ तकनीक और अंतिम छोर तक पहुँच देते हैं।
अच्छी प्रथाओं के उदाहरण: केरल के अक्षय केंद्र, आंध्र प्रदेश का ई-सेवा, कर्नाटक का भूमि और मध्य प्रदेश का ज्ञानदूत दिखाते हैं कि सहायता-प्राप्त पहुँच और प्रक्रिया का पुनर्गठन सॉफ़्टवेयर से अधिक महत्वपूर्ण है।
अभ्यास
UPSC-शैली: ‘डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने भारत में कल्याण वितरण को बदला है, पर यह बहिष्करण के नए रूप भी उत्पन्न करती है।’ चर्चा कीजिए।
| परत | प्लेटफ़ॉर्म | संचालक / आधार | शासन में उपयोग |
|---|---|---|---|
| पहचान | आधार, e-KYC | UIDAI; आधार अधिनियम, 2016 | लाभार्थी पहचान, दोहराव हटाना |
| भुगतान | UPI, AePS, DBT | NPCI; PFMS | सब्सिडी और मज़दूरी का सीधा अंतरण |
| डेटा और सहमति | डिजिलॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर | MeitY; RBI (NBFC-AA) | कागज़रहित सत्यापन, ऋण पहुँच |
| स्वास्थ्य | ABDM (ABHA ID) | राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण | सुवाह्य स्वास्थ्य रिकॉर्ड |
| वाणिज्य | ONDC, GeM | DPIIT; वाणिज्य मंत्रालय | छोटे विक्रेताओं के लिए खुला बाज़ार; पारदर्शी खरीद |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- UPI का संचालन NPCI करता है और यह 2016 में शुरू हुआ।
- आधार, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत वैधानिक बना।
- अकाउंट एग्रीगेटर RBI द्वारा विनियमित NBFC हैं।
- ABDM (आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन) 2021 में शुरू हुआ; इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण लागू करता है।
- NeGP: 2006; डिजिटल इंडिया: 2015; DPDP अधिनियम: 2023।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- DPI शासन को हर योजना के लिए अलग एप्लिकेशन बनाने से हटाकर साझा ढाँचा बनाने की ओर ले जाता है; इससे लागत घटती है और नवाचार बढ़ता है, पर उस ढाँचे का शासन एक सार्वजनिक प्रश्न बन जाता है।
- तकनीक रिसाव तभी रोकती है जब प्रक्रियाओं को नए सिरे से बनाया जाए; त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण बहिष्करण को स्वचालित कर सकता है।
- DPI को नागरिक-केंद्रित रखने के लिए अधिकार-आधारित सुरक्षा उपाय (सहमति, शिकायत निवारण, ऑफ़लाइन विकल्प, स्वतंत्र डेटा संरक्षण बोर्ड) आवश्यक हैं।
- भारत का DPI सॉफ़्ट पावर और दक्षिण–दक्षिण सहयोग का साधन है, जिसे बंद, निजी स्वामित्व वाले प्लेटफ़ॉर्मों के विकल्प के रूप में अन्य विकासशील देशों को दिया जा रहा है।
क्या आप जानते हैं?
- ‘इंडिया स्टैक’ शब्द को iSPIRT नामक स्वयंसेवी तकनीकी थिंक टैंक ने लोकप्रिय बनाया।
- पहला आधार नंबर सितंबर 2010 में महाराष्ट्र के टेंभली गाँव में जारी हुआ।
सिविल सेवा सुधार: द्वितीय ARC, मिशन कर्मयोगी, लेटरल एंट्री और कार्य-निष्पादन मूल्यांकन
सिविल सेवा सुधार का उद्देश्य एक नियम-बद्ध, सामान्यज्ञ नौकरशाही को सक्षम, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाना है। मुख्य धाराएँ हैं द्वितीय ARC की 10वीं रिपोर्ट (2008), भूमिका-आधारित क्षमता निर्माण के लिए मिशन कर्मयोगी (2020), विषय विशेषज्ञों की लेटरल एंट्री, और मज़बूत कार्य-निष्पादन मूल्यांकन तथा कार्यकाल संरक्षण।
सुधार क्यों
सेवा के बजाय नियंत्रण की औपनिवेशिक विरासत; परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान; तकनीकी मंत्रालयों का नेतृत्व सामान्यज्ञों द्वारा; बार-बार स्थानांतरण; कार्य-निष्पादन और करियर के बीच कमज़ोर संबंध; और घटता जन विश्वास।
द्वितीय ARC, 10वीं रिपोर्ट: ‘कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण’ (2008)
भर्ती: कम आयु-सीमा (सामान्य उम्मीदवारों के लिए 21–25, छूट सहित), और फ़ीडर के रूप में राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान जैसा स्नातक कार्यक्रम।
करियर: लगभग 13 वर्षों के बाद विषय-क्षेत्र निर्धारण; सेवा के 14 और 20 वर्ष पर गहन समीक्षा, अयोग्य पाए जाने वालों की सेवानिवृत्ति; वरिष्ठ पदों के लिए सभी सेवाओं हेतु खुली प्रतियोगिता।
जवाबदेही: मूल्यों को निर्धारित करने वाला सिविल सेवा कानून और केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण; कार्य-निष्पादन समझौते; भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई सरल बनाने के लिए अनुच्छेद 311 में संशोधन।
मिशन कर्मयोगी (2020)
सितंबर 2020 में स्वीकृत सिविल सेवा क्षमता निर्माण राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCSCB) प्रशिक्षण को नियम-आधारित से भूमिका-आधारित बनाता है, जिसमें भूमिकाओं, गतिविधियों और दक्षताओं का ढाँचा (FRACs) प्रयुक्त होता है।
संस्थाएँ: प्रधानमंत्री लोक मानव संसाधन परिषद (शीर्ष), क्षमता निर्माण आयोग (वार्षिक क्षमता योजनाएँ, प्रशिक्षण संस्थानों का अंकेक्षण), कर्मयोगी भारत (गैर-लाभकारी SPV जो iGOT कर्मयोगी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का स्वामी है), और कैबिनेट सचिवालय समन्वय इकाई।
लेटरल एंट्री
निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत और PSU के विशेषज्ञों को 2018–19 से संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर पर अनुबंध पर नियुक्त किया गया (2019 से UPSC द्वारा चयन)। इससे विषय-विशेषज्ञता और प्रतियोगिता आती है।
अगस्त 2024 में UPSC ने 45 पदों (10 संयुक्त सचिव, 35 निदेशक/उप सचिव) का विज्ञापन दिया; इस आलोचना के बाद कि एकल-पद नियुक्तियों में आरक्षण नहीं था, केंद्र ने UPSC से विज्ञापन रद्द करने को कहा और उसे वापस ले लिया गया।
कार्य-निष्पादन मूल्यांकन और जवाबदेही
वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) ने गोपनीय रिपोर्ट का स्थान लिया; अधिकारी अपनी ग्रेडिंग देख सकते हैं और उसके विरुद्ध अभ्यावेदन दे सकते हैं। वरिष्ठ स्तर पर पैनल बनाने में बहु-स्रोत (360-डिग्री) फ़ीडबैक प्रयुक्त होता है।
FR 56(j) समीक्षा के बाद संदिग्ध निष्ठा या खराब प्रदर्शन वाले अधिकारियों की लोकहित में समयपूर्व सेवानिवृत्ति की अनुमति देता है। टी.एस.आर. सुब्रमण्यन बनाम भारत संघ (2013) ने न्यूनतम कार्यकाल, स्थानांतरण के लिए सिविल सेवा बोर्ड और मौखिक निर्देशों को लिखित रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया।
अन्य समितियाँ: कोठारी (1976, परीक्षा संरचना), अलघ (2001), होता (2004, कार्य-निष्पादन और कार्यकाल), बासवान (2016, परीक्षा समीक्षा)।
भर्ती और प्रशिक्षण संबंधी बहसें
सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ: फ़ुल्टन समिति (ब्रिटेन, 1968) ने ‘शौकिया पंथ’ की आलोचना की; भारत में विषय-क्षेत्र निर्धारण और लेटरल एंट्री सामान्य प्रशासनिक कौशल और विशेषज्ञता में संतुलन के प्रयास हैं।
LBSNAA में सभी सेवाओं के लिए साझा आधार पाठ्यक्रम, और ‘आरंभ’ संयुक्त आधार कार्यक्रम (2019 से) सेवाओं में साझा भावना बनाने का लक्ष्य रखते हैं।
अभ्यास
UPSC-शैली: ‘क्या लेटरल एंट्री करियर सिविल सेवाओं में सुधार का विकल्प है या पूरक?’ समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
| उपाय | वर्ष | मूल विचार | चिंता |
|---|---|---|---|
| द्वितीय ARC, 10वीं रिपोर्ट | 2008 | विषय-क्षेत्र निर्धारण, 14/20 वर्ष पर समीक्षा, सिविल सेवा कानून | अधिकांशतः लागू नहीं |
| टी.एस.आर. सुब्रमण्यन निर्णय | 2013 | निश्चित कार्यकाल, सिविल सेवा बोर्ड | राज्यों द्वारा असमान अनुपालन |
| लेटरल एंट्री | 2018 से | संयुक्त सचिव/निदेशक स्तर पर विषय-विशेषज्ञ | आरक्षण, छोटे अनुबंध, समावेशन |
| मिशन कर्मयोगी | 2020 | भूमिका-आधारित, सतत ऑनलाइन शिक्षण | प्रशिक्षण और पदस्थापन के बीच संबंध |
| APAR और 360-डिग्री फ़ीडबैक | 2000 का दशक; पैनल हेतु 2017 | वस्तुनिष्ठ, खुला मूल्यांकन | ग्रेड स्फीति, फ़ीडबैक की अस्पष्टता |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- द्वितीय ARC (2005) के पहले अध्यक्ष एम. वीरप्पा मोइली थे और इसने 15 रिपोर्टें दीं; 10वीं कार्मिक प्रशासन पर है।
- मिशन कर्मयोगी = NPCSCB, सितंबर 2020 में स्वीकृत; प्लेटफ़ॉर्म: iGOT कर्मयोगी।
- क्षमता निर्माण आयोग मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है।
- अगस्त 2024 का लेटरल एंट्री विज्ञापन (45 पद) केंद्र के अनुरोध पर रद्द किया गया।
- FR 56(j): लोकहित में समयपूर्व सेवानिवृत्ति।
- टी.एस.आर. सुब्रमण्यन (2013): सिविल सेवा बोर्ड और न्यूनतम कार्यकाल।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- मूल समस्या भर्ती नहीं, भर्ती के बाद के प्रोत्साहन हैं: पदस्थापन, कार्यकाल और पदोन्नति कार्य-निष्पादन से कमज़ोर रूप से जुड़े हैं; सुधार को केवल प्रशिक्षण नहीं, प्रोत्साहन बदलने होंगे।
- लेटरल एंट्री विशेषज्ञता ला सकती है, पर आरक्षण सुरक्षा, पारदर्शी चयन और लंबे कार्यकाल के बिना इसकी वैधता पर प्रश्न उठते हैं; पदों को समूहित करके आरक्षण का मुद्दा हल किया जा सकता है।
- मिशन कर्मयोगी की सफलता दक्षताओं को पदस्थापन और मूल्यांकन से जोड़ने पर निर्भर है; अन्यथा ऑनलाइन पाठ्यक्रम औपचारिकता बन जाते हैं।
- मनमाने स्थानांतरण से सुरक्षा (सिविल सेवा बोर्ड) और खराब प्रदर्शन पर जवाबदेही (56(j), समीक्षाएँ) साथ-साथ होने चाहिए, अन्यथा एक राजनीतिक नियंत्रण का साधन बन जाता है।
- आगे की राह: सिविल सेवा कानून, परिणाम-आधारित मूल्यांकन, विषय-विशेषज्ञता, और राज्यों, शिक्षा जगत तथा निजी क्षेत्र के साथ मध्य-करियर आदान-प्रदान।
क्या आप जानते हैं?
- मिशन कर्मयोगी का नाम भगवद्गीता के ‘कर्मयोग’ (निष्काम कर्तव्य) के विचार से लिया गया है।
- लेटरल एंट्री नई नहीं है: मनमोहन सिंह और विजय केलकर जैसे विशेषज्ञ करियर सिविल सेवाओं के बाहर से सरकारी सेवा में आए।
लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका: तटस्थता, प्रतिबद्धता और जवाबदेही
संसदीय लोकतंत्र में मंत्री नीति तय करते हैं और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि एक स्थायी, राजनीतिक रूप से तटस्थ सिविल सेवा परामर्श देती है और क्रियान्वयन करती है। इसके मूल्य हैं तटस्थता, गुमनामी, स्थायित्व और योग्यता, जिनकी रक्षा अनुच्छेद 309–323 करते हैं। सरदार पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं को संघ का ‘स्टील फ़्रेम’ कहा।
लोकतंत्र में कार्य
निरंतरता: सरकारें बदलती हैं, प्रशासन चलता रहता है। नीति परामर्श: मंत्रियों को स्पष्ट, साक्ष्य-आधारित विकल्प देना। क्रियान्वयन: कानूनों और बजट को सेवाओं में बदलना। विनियमन: कानून-व्यवस्था, राजस्व, लाइसेंस। संकट प्रबंधन: आपदाएँ, महामारी, चुनाव।
राष्ट्र का एकीकरण: अखिल भारतीय सेवाएँ केंद्र और राज्यों को जोड़ती हैं; संघ द्वारा भर्ती अधिकारी राज्य संवर्गों में राज्य नियंत्रण के अधीन सेवा करते हैं।
संवैधानिक ढाँचा (भाग XIV)
अनुच्छेद 309 (कानून या नियमों द्वारा भर्ती और सेवा-शर्तें), अनुच्छेद 310 (प्रसाद का सिद्धांत), अनुच्छेद 311 (अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पदच्युति नहीं; पदच्युति, हटाने या पदावनति से पहले जाँच और सुनवाई), अनुच्छेद 312 (राज्यसभा के दो-तिहाई बहुमत के संकल्प से नई अखिल भारतीय सेवाएँ), अनुच्छेद 315–323 (लोक सेवा आयोग)।
अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 और आचरण नियम राजनीतिक तटस्थता की अपेक्षा करते हैं: अधिकारी दलों में शामिल नहीं हो सकते, प्रचार नहीं कर सकते या सरकारी नीति की सार्वजनिक आलोचना नहीं कर सकते।
तटस्थता बनाम ‘प्रतिबद्ध नौकरशाही’
वेबरियन आदर्श एक अवैयक्तिक, नियम-आधारित, पदानुक्रमित नौकरशाही है जो योग्यता से चुनी जाती है। ब्रिटिश मॉडल ने गुमनामी जोड़ी: मंत्री सार्वजनिक ज़िम्मेदारी लेते हैं, अधिकारी अनाम रहते हैं।
1960 के दशक के अंत और 70 के दशक में ‘प्रतिबद्ध नौकरशाही’ पर बहस हुई। मान्य दृष्टिकोण है कि प्रतिबद्धता संविधान और उसके लक्ष्यों (सामाजिक न्याय, विकास) के प्रति हो, किसी दल या नेता के प्रति नहीं।
आपातकाल की ज़्यादतियों पर शाह आयोग (1977–78) ने उन अधिकारियों की आलोचना की जिन्होंने अवैध मौखिक आदेश माने, और ज़ोर दिया कि अधिकारी गैरकानूनी निर्देशों को अस्वीकार करें।
सिविल सेवक–राजनेता संबंध
स्वस्थ मॉडल: मंत्री दिशा तय करता है और जवाबदेह है; अधिकारी स्पष्ट सलाह देता है, फ़ाइल पर असहमति दर्ज करता है, फिर वैध निर्णयों को निष्ठा से लागू करता है।
समस्याएँ: दंड या पुरस्कार के रूप में स्थानांतरण, लाभ के लिए मिलीभगत, सेवानिवृत्ति के बाद पदों की चाह, और मीडिया के कारण गुमनामी का क्षरण।
सुरक्षा उपाय: टी.एस.आर. सुब्रमण्यन (2013) (सिविल सेवा बोर्ड, लिखित आदेश), पुलिस के लिए प्रकाश सिंह (2006) (निश्चित कार्यकाल, पुलिस स्थापना बोर्ड), और कूलिंग-ऑफ़ अवधि।
बदलती भूमिका
नियंत्रक से सुविधाप्रदाता और सक्षमकर्ता की ओर; नवीन लोक प्रबंधन (दक्षता, परिणाम, नागरिक ग्राहक के रूप में) और नवीन लोक सेवा (नागरिक भागीदार के रूप में) के विचार; PRI, SHG, NGO और निजी क्षेत्र के साथ काम; डेटा-आधारित शासन।
नैतिकता और जवाबदेही तंत्र
आंतरिक: पदानुक्रम, आचरण नियम, विभागीय जाँच, सतर्कता। बाह्य: मंत्री और संसद (प्रश्न, समितियाँ), न्यायालय (न्यायिक पुनर्विलोकन, रिट), CAG, लोकपाल और CVC, RTI और मीडिया।
नोलन समिति (ब्रिटेन, 1995) ने सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांत बताए: निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व; द्वितीय ARC की चौथी रिपोर्ट (‘शासन में नैतिकता’) ने इन्हें आधार बनाकर सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता प्रस्तावित की।
अभ्यास
UPSC-शैली: ‘तटस्थता और गुमनामी संसदीय लोकतंत्र में सिविल सेवा के दो स्तंभ हैं।’ आज ये कितने प्रासंगिक हैं?
| मूल्य | अर्थ | आज का खतरा |
|---|---|---|
| तटस्थता | किसी भी वैध सरकार की निष्पक्ष सेवा | पदस्थापनों के माध्यम से राजनीतिकरण |
| गुमनामी | निर्णयों के लिए मंत्री सार्वजनिक रूप से उत्तर देता है | अधिकारियों की मीडिया और सोशल-मीडिया दृश्यता |
| स्थायित्व | कार्यकाल की सुरक्षा, निरंतरता | आलस्य को जन्म दे सकता है |
| योग्यता | खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती (UPSC/PSC) | योग्यता और बाद के पदस्थापनों के बीच कमज़ोर संबंध |
| निष्ठा | ईमानदारी और लोकहित | भ्रष्टाचार और मिलीभगत |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- अनुच्छेद 312: नई अखिल भारतीय सेवा के लिए उपस्थित और मत देने वाले दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित राज्यसभा संकल्प आवश्यक।
- मौजूदा अखिल भारतीय सेवाएँ: IAS, IPS और भारतीय वन सेवा (1966)।
- सिविल सेवा दिवस: 21 अप्रैल (1947 में मेटकाफ़ हाउस, दिल्ली में परिवीक्षार्थियों को पटेल का संबोधन)।
- अनुच्छेद 311(2) के अपवाद: आपराधिक आरोप पर दोषसिद्धि, जाँच की अव्यावहारिकता, और राज्य की सुरक्षा।
- शाह आयोग ने आपातकाल की ज़्यादतियों की जाँच की (1977–78)।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- तटस्थता उदासीनता नहीं है: अधिकारियों को गैर-पक्षपाती रहते हुए संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए।
- मनमाने स्थानांतरण राजनीतिकरण का मुख्य साधन हैं; सिविल सेवा बोर्डों द्वारा कार्यकाल संरक्षण मुख्य उपाय है।
- RTI, मीडिया और सोशल मीडिया से गुमनामी कमज़ोर हो रही है; जवाबदेही गोपनीयता के बजाय सलाह और निर्णयों के पारदर्शी अभिलेखों पर आधारित होनी चाहिए।
- स्टील फ़्रेम को लचीला फ़्रेम बनना होगा: जटिल विकास कार्यों के लिए सहयोगी, विशेषज्ञ और परिणाम-केंद्रित।
क्या आप जानते हैं?
- पटेल ने संविधान सभा में तर्क दिया कि अखिल भारतीय सेवाओं के बिना ‘आपके पास एकीकृत भारत नहीं होगा’।
- ‘स्टील फ़्रेम’ वाक्यांश पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज (1922) ने ICS के लिए प्रयोग किया था।
मंत्रालय, विभाग, कैबिनेट सचिवालय और कार्य-संचालन नियम
केंद्र सरकार भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के तहत बनाए गए मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से काम करती है, जो कार्य संचालन नियम, 1961 के अनुसार चलते हैं; दोनों नियम राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 77(3) के तहत बनाए हैं। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाला कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है और पूरी सरकार का समन्वय करता है।
संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 77
77(1): सभी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होती है। 77(2): आदेश नियमों के अनुसार प्रमाणित होते हैं; उनकी वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं हो सकता कि उन्हें राष्ट्रपति ने नहीं बनाया। 77(3): राष्ट्रपति कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन और मंत्रियों के बीच उसके आवंटन के लिए नियम बनाते हैं। अनुच्छेद 166 राज्य स्तर पर समकक्ष है।
नियमों के दो समूह
कार्य आवंटन नियम: पहली अनुसूची मंत्रालयों और विभागों को सूचीबद्ध करती है; दूसरी अनुसूची प्रत्येक के विषयों को। नए मंत्रालय प्रधानमंत्री की सलाह पर इन नियमों में संशोधन से बनते हैं (जैसे जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय और 2019 में जल शक्ति मंत्रालय)।
कार्य संचालन नियम: किन मामलों में कैबिनेट की स्वीकृति चाहिए, कौन-से कैबिनेट समितियों में जाते हैं, कौन-से मंत्री तय कर सकते हैं, अंतर-मंत्रालयी परामर्श, और क्या प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना है। नियम 12 प्रधानमंत्री को आपात स्थिति में नियमों से हटने की अनुमति देता है, बाद में अनुसमर्थन के साथ।
मंत्रालय की संरचना
राजनीतिक प्रमुख: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री की सहायता से। प्रशासनिक प्रमुख: सचिव, जो मंत्री के मुख्य सलाहकार और मंत्रालय के लेखा अधिकारी होते हैं।
पदानुक्रम: विभाग (सचिव) → विंग (अपर/संयुक्त सचिव) → प्रभाग (निदेशक/उप सचिव) → शाखा (अवर सचिव) → अनुभाग (अनुभाग अधिकारी)। यही केंद्रीय सचिवालय है, जो कार्यालय प्रक्रिया नियमावली से संचालित होता है।
संबद्ध कार्यालय (जैसे निदेशालय) नीति के लिए तकनीकी सूचना देते हैं; अधीनस्थ कार्यालय क्षेत्रीय प्रतिष्ठान हैं जो निर्णयों को लागू करते हैं। सचिवालय = नीति; संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय = क्रियान्वयन।
कैबिनेट सचिवालय
यह प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार में काम करता है; इसका गठन 1950 में कार्यकारी परिषद के सचिवालय से हुआ। यह कैबिनेट और उसकी समितियों को सचिवीय सहायता देता है, निर्णयों का अभिलेख रखता है, उनके क्रियान्वयन की निगरानी करता है और मंत्रालयों के बीच समन्वय करता है।
कैबिनेट सचिव सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक, सिविल सेवाओं के प्रमुख हैं, सचिवों की समिति की अध्यक्षता करते हैं और संकट प्रबंधन का समन्वय करते हैं (जैसे राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति)। इस पद का निश्चित कार्यकाल है, जिसे अखिल भारतीय सेवा नियमों के तहत बढ़ाया जा सकता है।
PMO बनाम कैबिनेट सचिवालय: प्रधानमंत्री कार्यालय (कार्य आवंटन नियमों के तहत एक विभाग) व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री की सेवा करता है और उनके मामलों को देखता है; कैबिनेट सचिवालय पूरी कैबिनेट की सेवा करता है।
मुद्दे
अतिव्यापी विषयों वाले बहुत अधिक मंत्रालय (जल, ऊर्जा, कौशल), अलग-अलग काम करना, अंतर-मंत्रालयी परामर्श में देरी, और PMO में बढ़ता केंद्रीकरण। द्वितीय ARC (13वीं रिपोर्ट, ‘भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना’) ने मंत्रालयों को लगभग 20–25 समूहों में बाँटने और कार्यकारी एजेंसियों द्वारा नीति को क्रियान्वयन से अलग करने की सिफारिश की।
अभ्यास
UPSC-शैली: ‘केंद्र सरकार के समन्वय में कैबिनेट सचिवालय की भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसे पीछे छोड़ दिया है?’
| विशेषता | कैबिनेट सचिवालय | प्रधानमंत्री कार्यालय | मंत्रालय / विभाग |
|---|---|---|---|
| सेवा करता है | कैबिनेट और उसकी समितियाँ | प्रधानमंत्री | अपने मंत्री |
| प्रमुख | कैबिनेट सचिव | प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव | सचिव |
| मुख्य भूमिका | समन्वय, अभिलेख, निर्णयों की निगरानी | प्रधानमंत्री को सलाह और सहायता | अपने विषयों में नीति निर्माण |
| आधार | कार्य आवंटन और संचालन नियम | कार्य आवंटन नियम | कार्य आवंटन नियम |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- अनुच्छेद 77(3): राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य संचालन और आवंटन के नियम बनाते हैं; राज्य: अनुच्छेद 166(3)।
- कार्य आवंटन नियम और कार्य संचालन नियम: दोनों 1961।
- कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार में है।
- कैबिनेट सचिव सचिवों की समिति की अध्यक्षता करते हैं।
- सहकारिता मंत्रालय जुलाई 2021 में कार्य आवंटन नियमों में संशोधन से बना।
- संबद्ध कार्यालय नीति में सहायता करते हैं; अधीनस्थ कार्यालय क्षेत्र में क्रियान्वयन करते हैं।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- मंत्रालय कानून से नहीं, कार्यकारी नियमों से बनते हैं, जिससे प्रधानमंत्री को लचीलापन मिलता है पर बार-बार पुनर्गठन और अतिव्यापन भी होता है।
- मंत्रालयों के बीच समन्वय की विफलताएँ (जैसे जल शक्ति, कृषि और पर्यावरण में जल) एकीकृत मंत्रालयों और परिणाम-आधारित संयुक्त लक्ष्यों की माँग करती हैं।
- PMO की बढ़ती भूमिका प्रधानमंत्री-प्रधान शासन को दर्शाती है; इससे गति बढ़ती है पर सामूहिक उत्तरदायित्व और कैबिनेट सचिवालय की समन्वय भूमिका कमज़ोर हो सकती है।
- जैसा द्वितीय ARC ने सुझाया, नीति (सचिवालय) को सेवा प्रदायगी (कार्य-निष्पादन अनुबंध वाली कार्यकारी एजेंसियाँ) से अलग करना परिणामों की जवाबदेही बढ़ा सकता है।
क्या आप जानते हैं?
- एन.आर. पिल्लै भारत के पहले कैबिनेट सचिव (1950) थे।
- कैबिनेट सचिवालय प्रशासनिक रूप से अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (R&AW) को भी समाहित करता है।
भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन: सभी अध्याय
- संविधान का निर्माण
- भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
- प्रस्तावना
- राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विकास
- नागरिकता
- मौलिक अधिकार
- राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)
- संविधान संशोधन एवं मूल ढाँचा
- संसदीय शासन प्रणाली
- संघीय कार्यपालिका
- राज्य कार्यपालिका
- राज्य विधानमंडल
- केंद्र-राज्य संबंध
- अंतर्राज्यीय संबंध
- आपातकालीन प्रावधान
- सर्वोच्च न्यायालय
- उच्च न्यायालय
- स्थानीय शासन
- संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र
- Elections and Political Parties
- Governance and Social Justice
