मानवविज्ञान (वैकल्पिक विषय) · UPSC नोट्स (हिंदी में)
जनजातीय प्रशासन और अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान — मानवविज्ञान (वैकल्पिक विषय) नोट्स
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जनजातीय प्रशासन, नीतियाँ और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
जनजातीय प्रशासन औपनिवेशिक अलगाव (अनुसूचित जिला अधिनियम 1874, 1935 के अपवर्जित क्षेत्र) से पाँचवीं और छठी अनुसूचियों के संवैधानिक ढाँचे और नेहरू के एकीकरण वाले पंचशील तक पहुँचा। योजनाएँ विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय प्रखंडों (1954) से जनजातीय उपयोजना (1974 से 1975), पेसा, वन अधिकार अधिनियम और आज के पीएम-जनमन तथा डीएजेजीयूए तक विकसित हुईं। 1975 से पूर्व-कृषि प्रौद्योगिकी, निम्न साक्षरता, जीविका अर्थव्यवस्था और स्थिर जनसंख्या के आधार पर पहचाने गए 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को विशेष कार्यक्रम मिलते हैं, जबकि गैर-सरकारी संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और पैरवी में कमियाँ भरते हैं।
सरल शब्दों में
जहाँ जनजातियाँ रहती हैं, उन क्षेत्रों को सरकार कैसे चलाए? अंग्रेजों ने उन्हें प्रायः अलग रखा; स्वतंत्र भारत ने विशेष कानूनों से जनजातियों की रक्षा करते हुए उन्हें विकास में लाने का मार्ग चुना।
कुछ जनजातीय क्षेत्र 'अनुसूचित क्षेत्र' हैं जहाँ राज्यपाल के पास अतिरिक्त शक्तियाँ हैं, और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों की अपनी परिषदें हैं।
जारवा या बैगा जैसे सबसे कमजोर समूहों को PVTG के रूप में विशेष योजनाएँ मिलती हैं। स्वैच्छिक समूह भी विद्यालय और चिकित्सालय चलाते हैं।
यूपीएससी इस इतिहास, PVTG अवधारणा और गैर-सरकारी संगठनों के बारे में पूछता है।
1. जनजातीय प्रशासन का इतिहास
पूर्व-औपनिवेशिक: जनजातियाँ मुख्यतः स्वायत्त थीं, राज्यों के साथ करद या विनिमय संबंधों के साथ, जैसे मध्य भारत के गोंड राज्य और अहोम शासकों द्वारा पहाड़ी जनजातियों को दिए जाने वाले पोसा भुगतान।
प्रारंभिक औपनिवेशिक नियंत्रण: कोल विद्रोह के बाद 1833 के विनियम XIII ने छोटानागपुर के लिए दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी बनाई; संथाल हूल के बाद संथाल परगना जिले (1855) को विशेष प्रशासन में रखा गया।
इनर लाइन और अनुसूचित जिले: बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर विनियम (1873) ने पूर्वोत्तर में इनर लाइन परमिट व्यवस्था बनाई, और अनुसूचित जिला अधिनियम (1874) ने जनजातीय क्षेत्रों के विशेष, सरल प्रशासन की अनुमति दी।
भारत सरकार अधिनियम: 1919 के अधिनियम ने 'पिछड़े क्षेत्र' अलग किए, और 1935 के अधिनियम ने 'अपवर्जित क्षेत्र' (राज्यपाल के विवेक के अधीन) और 'आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र' बनाए।
संविधान सभा: गोपीनाथ बोरदोलोई के अधीन पूर्वोत्तर सीमांत (असम) जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र उप-समिति ने छठी अनुसूची को, और ए.वी. ठक्कर के अधीन अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र (असम के अतिरिक्त) उप-समिति ने पाँचवीं अनुसूची को आकार दिया; जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी अधिकारों के लिए प्रभावशाली आवाज़ उठाई।
2. संवैधानिक ढाँचा
पाँचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244(1)): दस राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान) में अनुसूचित क्षेत्र, जो मार्च 2025 के लोकसभा उत्तर के अनुसार 97 जिलों (33 पूर्णतः और 64 आंशिक रूप से) को समेटते हैं।
अनुसूचित क्षेत्रों के मानदंड: जनजातीय जनसंख्या की प्रधानता, सघनता और उचित आकार, अविकसित प्रकृति, और पड़ोसी क्षेत्रों से स्पष्ट आर्थिक असमानता।
राज्यपाल की शक्तियाँ: यह निर्देश देना कि कोई कानून लागू न हो या संशोधनों के साथ लागू हो, और शांति तथा सुशासन के लिए, विशेषकर भूमि हस्तांतरण, भूमि आवंटन और साहूकारी पर, विनियम बनाना; राज्यपाल राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं।
जनजाति सलाहकार परिषद: अधिकतम 20 सदस्य, जिनमें तीन-चौथाई राज्य विधानसभा के अनुसूचित जनजाति सदस्य हों, जो जनजातीय कल्याण पर सलाह देती है।
छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)): असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में दस स्वायत्त जिला परिषदें, प्रत्येक में अधिकतम 30 सदस्य (चार मनोनीत), विधायी, न्यायिक (ग्राम न्यायालय), कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों के साथ; इन्हें सशक्त करने वाला 125वाँ संविधान संशोधन विधेयक (2019) लंबित है।
अनुच्छेद 339 के अंतर्गत आयोग: यू.एन. ढेबर की अध्यक्षता में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग (1960 से 1961) और दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में दूसरा आयोग (2002 से 2004)।
3. जनजातीय नीतियाँ
अलगाव: औपनिवेशिक अपवर्जित क्षेत्र नीति और बैगा जैसी जनजातियों के लिए संरक्षित 'राष्ट्रीय उद्यान' का एल्विन का प्रारंभिक प्रस्ताव।
आत्मसात्करण: घुर्ये का मत कि जनजातियाँ पिछड़े हिंदू हैं जिन्हें मुख्यधारा में समाहित किया जाना चाहिए।
एकीकरण: नेहरू का पंचशील, जो एल्विन की ए फिलॉसफी फॉर नेफा के दूसरे संस्करण (1959) की उनकी भूमिका में प्रस्तुत हुआ।
पाँच सिद्धांत: लोगों का विकास उनकी अपनी प्रतिभा के अनुरूप हो; भूमि और वनों में जनजातीय अधिकारों का सम्मान हो; प्रशासन और विकास के लिए उनके अपने लोगों को प्रशिक्षित किया जाए; जनजातीय क्षेत्रों का अति-प्रशासन न हो और कार्य उनकी अपनी संस्थाओं के माध्यम से हो; परिणाम आँकड़ों या व्यय धन से नहीं बल्कि विकसित मानवीय चरित्र की गुणवत्ता से आँके जाएँ।
बाद की नीति: राष्ट्रीय जनजातीय नीति का मसौदा (2006) कभी अंतिम नहीं हुआ; अधिकार-आधारित कानून (पेसा 1996, वन अधिकार अधिनियम 2006) और खाखा समिति (2014) अब नीतिगत बहस का ढाँचा बनाते हैं।
4. जनजातीय विकास की योजनाएँ और कार्यक्रम
पहली और दूसरी योजना: सामुदायिक विकास (1952) और 43 विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय प्रखंड (1954); एल्विन समिति (1960) ने इन प्रखंडों की समीक्षा की।
तीसरी योजना: ढेबर आयोग की सिफारिश पर जनजातीय विकास प्रखंड।
पाँचवीं योजना (1974 से 1975): शिलु आओ अध्ययन दल (1969) पर आधारित जनजातीय उपयोजना ने जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में धन निर्धारित किया और समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाएँ बनाईं; 1975 से 1976 से आदिम जनजातीय समूहों की पहचान हुई।
छठी और सातवीं योजना: संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (कम से कम 50% जनजातियों वाली 10,000 की जनसंख्या के पॉकेट) और क्लस्टर (कम से कम 50% जनजातियों वाली 5,000 की जनसंख्या); 1987 में ट्राइफेड की स्थापना हुई।
संस्थागत पड़ाव: जनजातीय कार्य मंत्रालय (1999), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (2004), और जनजातीय उपयोजना का नाम अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्ययोजना (2017 से 2018)।
वर्तमान प्रमुख कार्यक्रम: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, वन धन (2018), प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (2021 से 2022), पीएम-जनमन (2023) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (2024, लगभग 63,800 गाँवों के लिए 79,156 करोड़ रुपये)।
क्रियान्वयन की समस्याएँ: उपयोजना धन का अपवर्तन और कम उपयोग, विभागों में कमजोर अभिसरण, दूरस्थ क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी, ऊपर से नीचे की योजना और कमजोर ग्राम सभा भागीदारी, जैसा खाखा समिति ने बताया।
5. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG)
उत्पत्ति: ढेबर आयोग ने जनजातियों के बीच व्यापक असमानता देखी; 1975 से सरकार ने आदिम जनजातीय समूहों की पहचान की, जो 1993 तक 75 हो गए, और 2006 में उनका नाम विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह रखा गया।
मानदंड: कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, निम्न साक्षरता, आर्थिक पिछड़ापन (जीविका अर्थव्यवस्था) और स्थिर या घटती जनसंख्या।
वितरण: 18 राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में 75 PVTG; ओडिशा में सबसे अधिक (13) हैं।
उदाहरण: जारवा, ओंगे, ग्रेट अंडमानी, सेंटिनली और शोम्पेन (अंडमान और निकोबार); टोडा, कोटा, कुरुंबा, इरुला, पणियन और कट्टुनायकन (तमिलनाडु); बैगा, भारिया और सहरिया (मध्य प्रदेश); अबूझ मारिया, कमार, पहाड़ी कोरवा और बिरहोर (छत्तीसगढ़); बोंडो, डोंगरिया कोंध, जुआंग, लांजिया सौरा और चुकटिया भुंजिया (ओडिशा); असुर, बिरजिया, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया (झारखंड); चेंचू और कोलाम (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना); कातकरी (महाराष्ट्र); कोरगा (कर्नाटक); चोलानायकन (केरल); राजी और बुक्सा (उत्तराखंड); टोटो और लोधा (पश्चिम बंगाल); रियांग (त्रिपुरा)।
जनसंख्या: 2026 में बताया गया कि पीएम-जनमन बस्ती सर्वेक्षण ने लगभग 12.4 लाख परिवारों में लगभग 48.5 लाख PVTG सदस्य गिने।
विशेष कार्यक्रम: संरक्षण-सह-विकास योजनाओं (2007 से 2008 से) के साथ PVTG विकास योजना, और पीएम-जनमन (15 नवंबर 2023 को आरंभ, 24,104 करोड़ रुपये) जिसमें नौ मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हैं, जिनमें आवास, सड़क, पाइप से जल, चलित चिकित्सा इकाइयाँ, छात्रावास और वन धन केंद्र शामिल हैं।
द्वीप नीतियाँ: अंडमान और निकोबार आदिम जनजाति संरक्षण विनियम (1956), जारवा नीति (2004) और शोम्पेन नीति (2015) आरक्षित क्षेत्रों की रक्षा करती हैं; सेंटिनली लोगों से संपर्क प्रतिबंधित है।
आलोचना: 'आदिम' लेबल कलंककारी था; PVTG आकार में बहुत भिन्न हैं (सहरिया बड़े हैं जबकि ग्रेट अंडमानी बहुत छोटे); बस्ती-स्तरीय आँकड़े और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील वितरण अब भी कमजोर हैं।
6. जनजातीय विकास में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका
प्रकार्य: शिक्षा और स्वास्थ्य में सेवा वितरण, आजीविका संवर्धन, भूमि और वन अधिकारों की पैरवी, शोध और दस्तावेजीकरण, आपदा राहत, और ग्राम सभाओं की क्षमता निर्माण।
प्रारंभिक संस्थाएँ: ए.वी. ठक्कर ('ठक्कर बापा') के नेतृत्व में स्थापित भारतीय आदिमजाति सेवक संघ (1948), और वनवासी कल्याण आश्रम (1952)।
शिक्षा: कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (भुवनेश्वर, 1993), जनजातीय बच्चों के लिए एक बड़ी निःशुल्क आवासीय संस्था, और अबूझमाड़ क्षेत्र में नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन का कार्य।
स्वास्थ्य: सर्च (अभय और रानी बंग, गढ़चिरौली, 1986), जिसकी घर-आधारित नवजात देखभाल ने नवजात मृत्यु को तेजी से घटाया (द लैंसेट, 1999 में प्रकाशित); झारखंड में एकजुट, जिसके स्त्री समूह परीक्षण ने नवजात मृत्यु दर घटाई (द लैंसेट, 2010)।
आजीविका और अधिकार: प्रदान (1983), बीएआईएफ, सेवा मंदिर (उदयपुर), कीस्टोन फाउंडेशन (नीलगिरि) और वसुंधरा (ओडिशा) वन अधिकारों और वनोपज पर।
समस्याएँ: बाहरी धन पर निर्भरता और कड़े एफसीआरए नियम (2020 में संशोधित), अनेक पक्षों पर धार्मिक एजेंडे के आरोप, नगरीय नेतृत्व, असमान जवाबदेही और सरकारी योजनाओं से दोहराव।
आगे की राह: ग्राम सभाओं और जनजातीय सामुदायिक संगठनों के साथ साझेदारी, पारदर्शी वित्तपोषण, और स्वतंत्र मानवविज्ञानियों द्वारा मूल्यांकन।
7. बनाने योग्य आरेख
प्रशासन समयरेखा: 1833 विनियम XIII, 1873 इनर लाइन, 1874 अनुसूचित जिला अधिनियम, 1919 पिछड़े क्षेत्र, 1935 अपवर्जित क्षेत्र, 1950 पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ, 1954 बहुउद्देशीय प्रखंड, 1974 जनजातीय उपयोजना, 1975 आदिम जनजातीय समूह, 1996 पेसा, 1999 मंत्रालय, 2006 वन अधिकार अधिनियम और PVTG नामकरण, 2023 पीएम-जनमन, 2024 डीएजेजीयूए।
PVTG मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें PVTG वाले राज्य अंकित हों और प्रत्येक में एक का नाम हो, तथा सबसे अधिक संख्या वाला ओडिशा रेखांकित हो।
तुलना सारणी: क्षेत्र, प्राधिकार, संस्थाओं, शक्तियों और उदाहरणों के आधार पर पाँचवीं बनाम छठी अनुसूची।
8. परीक्षा में उपयोग
10 अंक (150 शब्द): PVTG (मानदंड, संख्या, वितरण, पीएम-जनमन) या पंचशील पर टिप्पणी।
15 अंक (200 शब्द): पाँचवीं बनाम छठी अनुसूची, या नामित उदाहरणों और सीमाओं के साथ गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका।
20 अंक (250 शब्द): जनजातीय प्रशासन का इतिहास, नीतियाँ, योजनाएँ और उनका क्रियान्वयन, मूल्यांकन और सुझावों के साथ।
मुख्य शब्द: अपवर्जित क्षेत्र, पाँचवीं अनुसूची, पंचशील, जनजातीय उपयोजना, समन्वित जनजातीय विकास परियोजना, PVTG।
उद्धरण योग्य: पंचशील (1959): हमें इन क्षेत्रों का अति-प्रशासन नहीं करना चाहिए या उन्हें योजनाओं की बहुलता से नहीं दबाना चाहिए, बल्कि उनकी अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से कार्य करना चाहिए।
| आधार | पाँचवीं अनुसूची | छठी अनुसूची |
|---|---|---|
| अनुच्छेद | 244(1) | 244(2) और 275(1) |
| क्षेत्र | दस राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र | असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र |
| मुख्य संस्था | जनजाति सलाहकार परिषद; राज्यपाल | स्वायत्त जिला परिषदें (दस) |
| शक्तियाँ | राज्यपाल कानूनों में संशोधन और विनियम (भूमि, साहूकारी) बनाते हैं | परिषदें कानून बनाती, ग्राम न्यायालय चलाती, कर वसूलती हैं |
| स्वायत्तता की मात्रा | संरक्षणात्मक, कार्यपालिका-नेतृत्व | उच्च स्वशासन |
| उत्पत्ति | ठक्कर उप-समिति | बोरदोलोई उप-समिति |
| मानदंड | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| कृषि-पूर्व प्रौद्योगिकी | शिकार, संग्रह या साधारण झूम खेती | जारवा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा |
| निम्न साक्षरता | जनजातीय औसत से बहुत नीचे | बोंडो, अबूझ मारिया |
| आर्थिक पिछड़ापन | जीविका अर्थव्यवस्था, बहुत कम अधिशेष | जुआंग, कट्टुनायकन |
| स्थिर या घटती जनसंख्या | बहुत छोटी या घटती संख्या | ग्रेट अंडमानी, ओंगे |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- प्रश्न जनजातीय प्रशासन के इतिहास, नीतियों और योजनाओं, PVTG और विशेष कार्यक्रमों, तथा गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को समेटते हैं।
- इतिहास को चरणों (पूर्व-औपनिवेशिक, औपनिवेशिक, संविधान सभा, 1950 के बाद) में अधिनियमों और समितियों की तिथियों के साथ व्यवस्थित कीजिए।
- पंचशील के पाँच सिद्धांत उद्धृत कीजिए और अलगाव, आत्मसात्करण तथा एकीकरण की तुलना कीजिए।
- PVTG के लिए चार मानदंड, संख्या 75, 18 राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश, ओडिशा के 13, अनेक राज्यों के उदाहरण और वर्ष सहित पीएम-जनमन के आँकड़े दीजिए।
- क्रियान्वयन का ईमानदार मूल्यांकन कीजिए: धन का अपवर्तन, कमजोर अभिसरण, कमजोर ग्राम सभाएँ (खाखा समिति 2014)।
- गैर-सरकारी संगठनों के लिए नामित उदाहरण (ठक्कर बापा का संघ, सर्च, एकजुट, प्रदान, किस) शक्तियों और सीमाओं दोनों के साथ दीजिए।
क्या आप जानते हैं?
- पंचशील का पाँचवाँ सिद्धांत कहता है कि जनजातीय विकास को आँकड़ों या व्यय धन से नहीं बल्कि विकसित होने वाले मानवीय चरित्र की गुणवत्ता से आँका जाए, एक कसौटी जिसे बहुत कम आधुनिक योजनाएँ मापने का प्रयास करती हैं।
जनजातीय और ग्रामीण विकास में मानवविज्ञान की भूमिका
अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए संस्कृति और समाज के ज्ञान का उपयोग करता है; क्रियात्मक मानवविज्ञान (सोल टैक्स, फॉक्स परियोजना, 1948) समुदायों के साथ उनके अपने लक्ष्यों पर काम करता है, और विकास का मानवविज्ञान (फर्ग्यूसन, एस्कोबार) स्वयं विकास की आलोचना करता है। भारत में मानवविज्ञानियों ने जनजातीय नीति को आकार दिया (एल्विन, हाइमेनडॉर्फ), अनुसूचित जनजातियों और PVTG की पहचान की, जनजातीय अनुसंधान संस्थान चलाते हैं, सामाजिक प्रभाव आकलन, वन अधिकार अधिनियम और स्वास्थ्य हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करते हैं, और ग्रामीण कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया (सामुदायिक विकास पर एस.सी. दुबे), जिसमें अनुभूत आवश्यकताओं, भागीदारी और सांस्कृतिक अनुकूलता पर बल दिया।
सरल शब्दों में
विकास योजनाएँ प्रायः इसलिए असफल होती हैं क्योंकि योजनाकार उन लोगों को नहीं समझते जिनकी वे सहायता करना चाहते हैं: ऐसी जगह बना शौचालय जिसे कोई नहीं चाहता, या ऐसा विद्यालय जो अनजान भाषा में पढ़ाता है।
मानवविज्ञानी अध्ययन करते हैं कि समुदाय वास्तव में कैसे जीते, सोचते और निर्णय लेते हैं, ताकि वे योजनाकारों को बता सकें कि क्या कारगर होगा।
यह उस डॉक्टर जैसा है जो दवा लिखने से पहले रोगी की आदतें पूछता है।
यूपीएससी पूछता है कि मानवविज्ञान भारतीय उदाहरणों और सीमाओं के साथ जनजातीय और ग्रामीण विकास में कैसे सहायता करता है।
1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ
अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान: स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, प्रशासन और संघर्ष की व्यावहारिक समस्याओं को समझने और सुलझाने के लिए मानवशास्त्रीय ज्ञान, पद्धतियों और सिद्धांत का उपयोग।
क्रियात्मक मानवविज्ञान (सोल टैक्स): आयोवा के मेस्कवाकी लोगों के बीच फॉक्स परियोजना (1948 से) से निकला, जिसमें मानवविज्ञानी किसी समुदाय के साथ मिलकर उसके चुने हुए लक्ष्य पाने में सहायता करता है, और साथ-साथ सीखता तथा सहायता करता है।
विकास मानवविज्ञान: विकास एजेंसियों के भीतर काम करने वाले मानवविज्ञानी जो परियोजनाओं की रूपरेखा, क्रियान्वयन और मूल्यांकन करते हैं (जैसे विश्व बैंक में पुनर्वास पर माइकल सर्निया)।
विकास का मानवविज्ञान: विमर्श और व्यवहार के रूप में विकास का आलोचनात्मक अध्ययन; जेम्स फर्ग्यूसन (द एंटी-पॉलिटिक्स मशीन, 1990, लेसोथो पर) और आर्टुरो एस्कोबार (एनकाउंटरिंग डेवलपमेंट, 1995) ने तर्क दिया कि विकास प्रायः गरीबी का अराजनीतिकरण करता है और राज्य नियंत्रण बढ़ाता है।
इतिहास: मालिनोवस्की ने औपनिवेशिक अफ्रीका के लिए 'व्यावहारिक मानवविज्ञान' (1929) पर लिखा; सोसाइटी फॉर एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी 1941 में बनी; एल.पी. विद्यार्थी ने एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया (1968) का संपादन किया।
2. जनजातीय विकास में भूमिका: नीति और प्रशासन
नीति निर्माण: वेरियर एल्विन के कार्य से पंचशील और नेफा प्रशासन बना; सी. फॉन फ्यूरर-हाइमेनडॉर्फ ने कुमराम भीम के नेतृत्व वाले गोंड विद्रोह (1940) के बाद हैदराबाद सरकार को सलाह दी और भूमि संरक्षण तथा गोंडी-भाषा विद्यालयों की सिफारिश की।
पहचान: भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की नृजातीय रिपोर्टें अनुसूचित जनजाति सूची में समावेशन (लोकुर मानदंड) और PVTG दर्जे के निर्णयों में सहायक होती हैं।
जनजातीय अनुसंधान संस्थान: पहला 1953 में राँची में स्थापित हुआ; ये संस्थान शोध करते, योजनाओं का मूल्यांकन करते, अधिकारियों को प्रशिक्षित करते, संग्रहालय चलाते और भाषाओं तथा प्रथागत कानून का दस्तावेजीकरण करते हैं।
ज्ञान आधार: पीपल ऑफ इंडिया परियोजना (1985 से) और राज्य नृजातीय एटलस योजनाकारों को समुदायों के आधारभूत आँकड़े देते हैं।
प्रशासन: मानवविज्ञानी जनजातीय क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को स्थानीय भाषाओं, प्रथाओं और संवेदनशीलता का प्रशिक्षण देते हैं, जिसकी आवश्यकता पर स्वयं पंचशील ने बल दिया।
3. जनजातीय विकास में भूमिका: क्षेत्र
भूमि, वन और विस्थापन: 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव आकलन, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथागत सीमाओं और सामुदायिक वन संसाधनों का मानचित्रण, और सर्निया के दरिद्रीकरण जोखिमों पर आधारित पुनर्वास योजनाएँ।
झूम खेती: मानवविज्ञानियों ने दिखाया कि झूम 'आदिम' प्रथा नहीं बल्कि पहाड़ी पारिस्थितिकी के प्रति तार्किक अनुकूलन है; नागालैंड की नेपेड परियोजना (1990 का दशक) ने झूम पर रोक लगाने के बजाय कृषि-वानिकी से उसे सुधारा।
स्वास्थ्य: गढ़चिरौली में सर्च की घर-आधारित नवजात देखभाल (1999 में प्रकाशित) ने प्रशिक्षित ग्रामीण स्त्रियों और स्थानीय विश्वासों का उपयोग करके नवजात मृत्यु घटाई; झारखंड और ओडिशा में एकजुट के सहभागी स्त्री समूहों ने भी यही किया (2010); सिकल-सेल परामर्श में अंतर्विवाही समूहों के नातेदारी और विवाह नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है।
शिक्षा: मातृभाषा-आधारित बहुभाषी शिक्षा, जनजातीय शिक्षक, कृषि ऋतुओं से मेल खाते विद्यालय पंचांग और स्थानीय ज्ञान वाले पाठ्यक्रम पढ़ाई छोड़ने की दर घटाते हैं।
आजीविका: सामुदायिक संस्थाओं (वन धन) के माध्यम से लघु वनोपज का मूल्यवर्धन, स्त्रियों की भूमिकाओं की मान्यता, और सामूहिक स्वामित्व का सम्मान।
भाषा और संस्कृति: संकटग्रस्त जनजातीय भाषाओं, लिपियों और मौखिक साहित्य का दस्तावेजीकरण मातृभाषा शिक्षा और पहचान को सहारा देता है, जैसे ओल चिकी लिपि में संथाली।
संघर्ष और शासन: प्रथागत कानून और पारंपरिक परिषदों की समझ पेसा क्रियान्वयन, शांति समझौतों और छठी अनुसूची परिषदों के कामकाज में सहायक है।
4. ग्रामीण विकास में भूमिका
इटावा प्रायोगिक परियोजना (1948, अल्बर्ट मेयर): सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अग्रदूत, जो 1952 में शुरू हुआ।
एस.सी. दुबे (इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेज़, 1958): सामुदायिक विकास का मूल्यांकन किया और अधिकारियों तथा ग्रामीणों के बीच संचार अंतराल, समृद्ध किसानों और ऊँची जातियों द्वारा लाभों पर कब्जा, और ग्रामीणों की अनुभूत आवश्यकताओं की उपेक्षा पाई।
जॉर्ज फॉस्टर (ट्रेडिशनल कल्चर्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, 1962): नवाचारों की स्वीकृति के सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अवरोधों तथा प्रेरकों का विश्लेषण किया, जो परिवर्तन अभिकर्ताओं के लिए मूल मार्गदर्शिका है।
सहभागी पद्धतियाँ: रॉबर्ट चेम्बर्स के सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (हूज़ रियलिटी काउंट्स?, 1997) ने मानवशास्त्रीय क्षेत्रकार्य का सहारा लेकर ग्रामीणों को मानचित्र बनाने, श्रेणीकरण करने और योजना बनाने दिया।
वर्तमान कार्यक्रम: मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण, स्वयं सहायता समूहों, पंचायती राज प्रशिक्षण, स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन और ग्रामीण आवास तथा पेयजल योजनाओं के मूल्यांकन में मानवशास्त्रीय अंतर्दृष्टि का उपयोग होता है।
ग्रामीण स्वास्थ्य: रोग संबंधी स्थानीय धारणाओं, जैसे भोजन के गर्म-ठंडे वर्गीकरण, के अध्ययन ऐसे पोषण और मातृ-स्वास्थ्य संदेश बनाने में सहायक होते हैं जिन्हें ग्रामीण स्वीकार करें।
हरित क्रांति और कृषि परिवर्तन: ग्राम पुनर्अध्ययनों ने दिखाया कि नई प्रौद्योगिकी ने असमानता कैसे बढ़ाई और जाति तथा लिंग संबंधों को कैसे बदला, जिससे बाद की नीति को दिशा मिली।
5. मानवविज्ञान द्वारा लाई गई पद्धतियाँ
सहभागी अवलोकन, मुख्य सूचनादाता, वंशावलियाँ, केस अध्ययन, केंद्रित समूह, सहभागी मानचित्रण, और किसी समुदाय की आवश्यकताओं की समग्र, अंतर्दर्शी (emic) दृष्टि।
सांस्कृतिक सापेक्षवाद (cultural relativism) योजनाकारों को नृजाति-केंद्रित धारणाओं से बचाता है, जबकि तुलनात्मक ज्ञान बताता है कि अन्यत्र क्या कारगर रहा है।
6. सीमाएँ, आलोचनाएँ और नैतिकता
मानवविज्ञानियों से प्रायः देर से परामर्श लिया जाता है या उनकी उपेक्षा होती है, और उनकी रिपोर्टें शायद ही बजट को प्रभावित करती हैं; जनजातीय अनुसंधान संस्थानों में कर्मचारियों की कमी है।
सह-चयन का जोखिम: मानवविज्ञानी उन परियोजनाओं को वैधता दे सकते हैं जो लोगों को विस्थापित करती हैं; फर्ग्यूसन की आलोचना विकास को केवल तकनीकी मानने के विरुद्ध चेताती है।
नैतिक कर्तव्य: सूचित सहमति, हानि न पहुँचाना, पहचान की रक्षा, और सबसे पहले अध्ययन किए गए समुदाय के प्रति जवाबदेही (अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन जैसी व्यावसायिक संहिताएँ)।
आगे की राह अधिकार-आधारित, सहभागी विकास है जिसमें जनजातीय लोग लक्ष्य तय करें और मानवविज्ञानी समुदाय तथा राज्य के बीच सुविधाकर्ता और मध्यस्थ की भूमिका निभाएँ।
7. बनाने योग्य आरेख
अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान चक्र: आधारभूत नृजातिवृत्त, अनुभूत आवश्यकताओं का निदान, समुदाय के साथ संयुक्त योजना, क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन, नीति में प्रतिपुष्टि, जिसे तीरों के वृत्त के रूप में बनाइए।
तुलना सारणी: उद्देश्य, मानवविज्ञानी की भूमिका, उदाहरण और सीमा के आधार पर अनुप्रयुक्त, क्रियात्मक और विकास मानवविज्ञान तथा विकास का मानवविज्ञान।
8. परीक्षा में उपयोग
10 अंक (150 शब्द): क्रियात्मक मानवविज्ञान या जनजातीय अनुसंधान संस्थानों पर टिप्पणी।
15 अंक (200 शब्द): दुबे, फॉस्टर और सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के साथ ग्रामीण विकास में मानवविज्ञान की भूमिका।
20 अंक (250 शब्द): जनजातीय और ग्रामीण विकास में मानवविज्ञान की भूमिका: अवधारणाएँ, नीतिगत भूमिका, क्षेत्रीय उदाहरण (स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, विस्थापन), आलोचनाएँ और आगे की राह।
मुख्य शब्द: अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान, क्रियात्मक मानवविज्ञान, अनुभूत आवश्यकताएँ, सामाजिक प्रभाव आकलन, सहभागी मूल्यांकन, सांस्कृतिक अनुकूलता।
उद्धरण योग्य: सोल टैक्स का क्रियात्मक मानवविज्ञान का विचार, भावार्थ: मानवविज्ञानी समुदाय को उसके अपने लक्ष्यों तक पहुँचने में सहायता करता है और इस प्रक्रिया में सीखता है।
| रूप | उद्देश्य | मानवविज्ञानी की भूमिका | उदाहरण |
|---|---|---|---|
| अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान | व्यावहारिक समस्याओं का समाधान | सलाहकार, मूल्यांकनकर्ता | जनजातीय अनुसंधान संस्थान; विद्यार्थी (1968) |
| क्रियात्मक मानवविज्ञान | समुदाय के अपने लक्ष्य | सहायता करते हुए सीखने वाला साझेदार | सोल टैक्स की फॉक्स परियोजना (1948) |
| विकास मानवविज्ञान | बेहतर परियोजना रूपरेखा | एजेंसियों के भीतर का व्यक्ति | विश्व बैंक में सर्निया का पुनर्वास मॉडल |
| विकास का मानवविज्ञान | विकास की आलोचना | आलोचनात्मक विश्लेषक | फर्ग्यूसन (1990), एस्कोबार (1995) |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- प्रश्न जनजातीय और ग्रामीण विकास में मानवविज्ञान की भूमिका, क्रियात्मक मानवविज्ञान और नीति में मानवविज्ञानियों के योगदान के बारे में होते हैं।
- उदाहरण देने से पहले अनुप्रयुक्त, क्रियात्मक और विकास मानवविज्ञान तथा विकास के मानवविज्ञान को स्पष्ट रूप से परिभाषित कीजिए।
- क्षेत्रवार भारतीय उदाहरण दीजिए: एल्विन और हाइमेनडॉर्फ (नीति), जनजातीय अनुसंधान संस्थान और भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (पहचान), सर्च और एकजुट (स्वास्थ्य), नेपेड (झूम), वन अधिकार मानचित्रण और सामाजिक प्रभाव आकलन (भूमि)।
- ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास का एस.सी. दुबे का मूल्यांकन, परिवर्तन के अवरोधों पर फॉस्टर और चेम्बर्स का सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन उपयोग कीजिए।
- सीमाओं और नैतिकता पर चर्चा कीजिए: देर से परामर्श, सह-चयन, सहमति और जवाबदेही।
- अधिकार-आधारित, सहभागी आगे की राह से समाप्त कीजिए जिसमें मानवविज्ञानी सुविधाकर्ता हों।
क्या आप जानते हैं?
- सोल टैक्स की फॉक्स परियोजना 1948 में छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन क्षेत्र विद्यालय के रूप में शुरू हुई और क्रियात्मक मानवविज्ञान का संस्थापक उदाहरण बन गई, जिसमें शोधकर्ता नहीं बल्कि समुदाय एजेंडा तय करता है।
मानवविज्ञान और क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता तथा नृजातीय आंदोलन
मानवविज्ञान क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और नृजातीय तथा राजनीतिक आंदोलनों को अवधारणाओं (बार्थ की नृजातीय सीमाएँ, गीर्ट्ज़ के आदिम लगाव, साधनवाद), जमीनी नृजातिवृत्त (ओडिशा की राजनीति पर बेली, श्रीनिवास का वोट बैंक) और हिंसा के अध्ययनों (वीणा दास, पॉल ब्रास की संस्थागत दंगा व्यवस्थाएँ, नागरिक संबंधों पर वार्ष्णेय) के माध्यम से समझाने में सहायता करता है। एम.एस.ए. राव, टी.के. ऊमन और के.एस. सिंह के आंदोलन-वर्गीकरण, तथा झारखंड, असम, नागा और बोडो आंदोलनों के अध्ययन दिखाते हैं कि पहचान, वंचना और अभिजात लामबंदी कैसे मिलती हैं, जो स्वायत्तता और शांति की नीति को दिशा देता है।
सरल शब्दों में
किसी क्षेत्र के लोग अलग राज्य क्यों माँगते हैं, या सदियों तक साथ रहने के बाद दो धर्मों के लोग क्यों टकराते हैं?
मानवविज्ञानी जमीन पर जाकर लोगों को सुनते हैं और देखते हैं कि अफवाहें, नेता, स्मृतियाँ और शिकायतें पहचान को संघर्ष या आंदोलन में कैसे बदलती हैं। यह उस डॉक्टर जैसा है जो केवल तापमान नापने के बजाय यह अध्ययन करता है कि बुखार गाँव में कैसे फैलता है।
ये अध्ययन सरकारों को स्वायत्तता, समझौते और शांति प्रयास तैयार करने में सहायता करते हैं।
यूपीएससी पूछता है कि इन आंदोलनों को समझने में मानवविज्ञान का क्या योगदान है।
1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ
क्षेत्रवाद: किसी क्षेत्र के प्रति निष्ठा और उसके भाषायी, सांस्कृतिक या आर्थिक हितों का राजनीतिक दावा, जो विकास की माँग से लेकर राज्य के दर्जे या स्वायत्तता तक हो सकता है।
सांप्रदायिकता: बिपन चंद्र (कम्युनलिज़्म इन मॉडर्न इंडिया, 1984) ने इसे यह विश्वास बताया कि एक ही धर्म मानने वाले लोगों के साझा लौकिक हित होते हैं जो अन्य धार्मिक समूहों के हितों से भिन्न और उनसे टकराने वाले हैं।
नृजातीय आंदोलन: मान्यता, स्वायत्तता, संसाधनों या सांस्कृतिक संरक्षण के लिए किसी नृजातीय समूह की सामूहिक लामबंदी।
सामाजिक आंदोलन: एम.एस.ए. राव (सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, 1978 से 1979) ने इसे किसी विचारधारा से निर्देशित सतत सामूहिक लामबंदी माना, जिसे सुधारवादी, रूपांतरकारी या क्रांतिकारी में वर्गीकृत किया; टी.के. ऊमन ने करिश्मा, विचारधारा और संगठन को इसके तत्व बताया।
2. सैद्धांतिक योगदान
फ्रेडरिक बार्थ (एथनिक ग्रुप्स एंड बाउंड्रीज़, 1969): नृजातीय पहचान अंतःक्रिया के माध्यम से सीमाओं पर बनी रहती है, जो समझाता है कि बहुत सी संस्कृति साझा करने वाले समूह भी एक-दूसरे के विरुद्ध क्यों लामबंद हो सकते हैं।
क्लिफर्ड गीर्ट्ज़ (ओल्ड सोसाइटीज़ एंड न्यू स्टेट्स, 1963): भाषा, धर्म, प्रजाति और क्षेत्र के आदिम लगाव नए राज्यों के प्रति नागरिक निष्ठा को चुनौती देते हैं, यह ढाँचा भारत पर व्यापक रूप से लागू हुआ।
साधनवाद (एब्नर कोहेन, पॉल ब्रास): अभिजात वर्ग शक्ति की प्रतिस्पर्धा के लिए सांस्कृतिक चिह्नों को चुनता और राजनीतिक बनाता है, इसलिए पहचान आंदोलनों को हितों और संगठनों के माध्यम से पढ़ना चाहिए।
निर्मितिवाद (बेनेडिक्ट एंडरसन, बर्नार्ड कोह्न): जनगणना श्रेणियाँ, मुद्रण और राजनीति ऐसे समुदाय बनाते हैं जो फिर प्राचीन और स्वाभाविक प्रतीत होते हैं।
सापेक्ष वंचना और आंतरिक उपनिवेशवाद: आंदोलन तब उठते हैं जब समूह स्वयं को दूसरों की तुलना में वंचित या किसी केंद्रीय क्षेत्र द्वारा शोषित महसूस करते हैं (माइकल हेक्टर, 1975)।
3. राजनीति का जमीनी नृजातिवृत्त
एफ.जी. बेली (पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज: ओडिशा इन 1959, 1963): गाँव, जाति और दल को जोड़ने वाले मध्यस्थों को दिखाया, और बताया कि क्षेत्रीय राजनीति स्थानीय जालों से कैसे चलती है।
एम.एन. श्रीनिवास: 'वोट बैंक' की अवधारणा दी और प्रबल जातियों को चुनावी राजनीति गढ़ते दिखाया।
लॉयड और सुज़ैन रूडॉल्फ (1967) तथा रजनी कोठारी (कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, 1970): जातीय संगठनों और जाति के राजनीतिकरण ने आदिम संबंधों को लोकतांत्रिक हित-समूहों में बदला।
पार्थ चटर्जी (द पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न्ड, 2004): गरीबों का 'राजनीतिक समाज' औपचारिक नागरिक समाज के बाहर राज्य से मोलभाव करता है, जो अनेक पहचान-आधारित माँगों को समझाता है।
4. सांप्रदायिकता और हिंसा का मानवविज्ञान
वीणा दास (संपा., मिरर्स ऑफ वायलेंस, 1990; क्रिटिकल इवेंट्स, 1995): दिल्ली में 1984 की सिख-विरोधी हिंसा और विभाजन का अध्ययन किया, और दिखाया कि जीवित बचे लोग, विशेषकर स्त्रियाँ, हिंसा के साथ कैसे जीते हैं और राज्य कैसे संलिप्त होता है।
पॉल ब्रास (द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू-मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्पररी इंडिया, 2003): अलीगढ़ के आधार पर तर्क दिया कि राजनेताओं, स्थानीय नेताओं और विशेषज्ञों की 'संस्थागत दंगा व्यवस्थाएँ' दंगे उत्पन्न करती हैं, इसलिए दंगे स्वतःस्फूर्त नहीं बल्कि संगठित होते हैं।
आशुतोष वार्ष्णेय (एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविक लाइफ, 2002): शांतिपूर्ण और दंगा-प्रवण नगर-युग्मों (जैसे कालीकट और अलीगढ़) की तुलना की और पाया कि अंतर-सामुदायिक नागरिक संगठन हिंसा रोकते हैं।
सुधीर कक्कड़ (द कलर्स ऑफ वायलेंस, 1996): हैदराबाद में हिंदू-मुस्लिम संघर्ष का मनोविश्लेषणात्मक और नृजातीय अध्ययन।
स्टैनली तांबिया (लेवलिंग क्राउड्स, 1996): दक्षिण एशिया में नृजातीय-राष्ट्रवादी भीड़ हिंसा का विश्लेषण किया, जिसमें अफवाह और कर्मकांडीय क्रिया की भूमिका शामिल है।
सामान्य निष्कर्ष: दंगे कुछ विशेष नगरों और मोहल्लों में केंद्रित होते हैं, चुनावी चक्रों और अफवाहों के साथ चलते हैं, और जहाँ समुदायों के बीच दैनिक आर्थिक संबंध सुदृढ़ हों वहाँ कम होते हैं।
5. भारत में क्षेत्रीय, नृजातीय और जनजातीय आंदोलन
जनजातीय आंदोलन: के.एस. सिंह का वर्गीकरण (राजनीतिक स्वायत्तता, कृषि और वन-आधारित, सामाजिक-धार्मिक सुधार, सांस्कृतिक पुनरुत्थान) और बिरसा मुंडा पर उनका अध्ययन; जनजातीय एकजुटता आंदोलनों पर सुरजीत सिन्हा और सच्चिदानंद।
झारखंड: आदिवासी महासभा और जयपाल सिंह की झारखंड पार्टी से झामुमो और 2000 में राज्य के दर्जे तक; अध्ययन दिखाते हैं कि आंदोलन ने जनजातीय पहचान को क्षेत्रीय वंचना और बहु-नृजातीय गठबंधन से जोड़ा।
पिछड़ा वर्ग आंदोलन: एम.एस.ए. राव की सोशल मूवमेंट्स एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन (1979) ने केरल के इरवाओं में एसएनडीपी आंदोलन की तुलना यादव आंदोलन से की, और दिखाया कि जातीय समूह प्रस्थिति और शक्ति के लिए कैसे लामबंद होते हैं।
असम और पूर्वोत्तर: मायरन वीनर (सन्स ऑफ द सॉइल, 1978) और संजीब बरुआ (इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ, 1999) ने स्थानीयतावाद, प्रवास और उप-राष्ट्रवाद का विश्लेषण किया; नागा, मिज़ो, बोडो और मणिपुर आंदोलन पहचान, क्षेत्र और इतिहास की भूमिका दिखाते हैं।
क्षेत्रीय और भाषायी आंदोलन: द्रविड़ आंदोलन, तेलंगाना राज्य (2 जून 2014 को बना) और गोरखालैंड क्षेत्रवाद के पीछे भाषा, संस्कृति और असमान विकास को दिखाते हैं।
नीतिगत उपयोग: मानवशास्त्रीय ज्ञान छठी अनुसूची की रूपरेखा, शांति समझौतों (मिज़ो 1986, बोडो 2020), अनुसूचित क्षेत्रों के परिसीमन, आयोगों (भूरिया, खाखा) और अफवाहों, भूमि विवादों तथा युवा बेरोजगारी पर ध्यान देकर संघर्ष की पूर्व-चेतावनी में सहायक है।
6. पद्धतियाँ और वाद-विवाद
पद्धतियाँ: संघर्ष क्षेत्रों में क्षेत्रकार्य, जीवन-इतिहास, मौखिक स्मृति, अफवाह और कर्मकांड का विश्लेषण, नेताओं और मध्यस्थों का जाल-विश्लेषण।
आदिमवादी बनाम साधनवादी: अधिकांश मानवविज्ञानी अब दोनों को जोड़ते हैं, ऐसे गहरे लगाव देखते हुए जिन्हें अभिजात वर्ग विशेष परिस्थितियों में सक्रिय करता है।
तटस्थता और नैतिकता: हिंसा पर शोध सुरक्षा, आघात और इस प्रश्न को उठाता है कि क्या मानवविज्ञानी को पीड़ितों की पैरवी करनी चाहिए; इस पर बहस है।
राष्ट्र-निर्माण बनाम बहुलवाद: मानवविज्ञान दिखाता है कि विविधता की मान्यता (स्वायत्तता, भाषा अधिकार) प्रायः संघर्ष घटाती है, जबकि पहचान का निषेध उसे भड़काता है।
लैंगिक दृष्टि: नारीवादी मानवविज्ञानी दिखाते हैं कि सांप्रदायिक और नृजातीय संघर्ष में स्त्रियों के शरीर को सामुदायिक सम्मान का प्रतीक बना दिया जाता है, और स्त्रियाँ शांति प्रयासों का नेतृत्व भी करती हैं, जैसे नागा मदर्स एसोसिएशन और मणिपुर की मीरा पाइबी।
7. बनाने योग्य आरेख
वर्गीकरण वृक्ष: सामाजिक आंदोलनों की सुधारवादी, रूपांतरकारी और क्रांतिकारी (राव) शाखाएँ, प्रत्येक के नीचे जनजातीय, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक और नृजातीय उदाहरण।
कारण शृंखला: पहचान, शिकायत (भूमि, नौकरियाँ, संस्कृति), अभिजात लामबंदी और उत्प्रेरक (अफवाह, नीति) मिलकर आंदोलन या संघर्ष की ओर ले जाते हैं, और राज्य का प्रत्युत्तर (समझौता, स्वायत्तता, दमन) प्रतिपुष्टि बनता है।
8. परीक्षा में उपयोग
10 अंक (150 शब्द): नृजातीयता के मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण (बार्थ) या सांप्रदायिकता (ब्रास, वार्ष्णेय) पर टिप्पणी।
15 अंक (200 शब्द): के.एस. सिंह और एक केस अध्ययन के साथ जनजातीय या क्षेत्रीय आंदोलनों को समझने में मानवविज्ञान का योगदान।
20 अंक (250 शब्द): क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और नृजातीय तथा राजनीतिक आंदोलनों को समझने में मानवविज्ञान का योगदान: अवधारणाएँ, नृजातिवृत्त, भारतीय उदाहरण, नीतिगत उपयोग और बहसें।
मुख्य शब्द: नृजातीय सीमा, आदिम लगाव, संस्थागत दंगा व्यवस्था, नागरिक सहभागिता, वोट बैंक, धरती पुत्र।
उद्धरण योग्य: ब्रास का तर्क, भावार्थ: भारत में हिंदू-मुस्लिम दंगे प्राचीन घृणा से स्वतःस्फूर्त नहीं उठते, बल्कि संस्थागत दंगा व्यवस्थाओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं।
| विद्वान | कृति और वर्ष | मुख्य विचार |
|---|---|---|
| फ्रेडरिक बार्थ | एथनिक ग्रुप्स एंड बाउंड्रीज़, 1969 | सीमाओं पर बनी रहने वाली नृजातीयता |
| क्लिफर्ड गीर्ट्ज़ | ओल्ड सोसाइटीज़ एंड न्यू स्टेट्स, 1963 | आदिम लगाव बनाम नागरिक निष्ठा |
| एफ.जी. बेली | पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज: ओडिशा इन 1959, 1963 | गाँव और दल को जोड़ने वाले मध्यस्थ |
| वीणा दास | मिरर्स ऑफ वायलेंस, 1990 | सामूहिक हिंसा का अनुभव, राज्य की भूमिका |
| पॉल ब्रास | द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू-मुस्लिम वायलेंस, 2003 | संस्थागत दंगा व्यवस्थाएँ |
| आशुतोष वार्ष्णेय | एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविक लाइफ, 2002 | नागरिक संगठन दंगे रोकते हैं |
| मायरन वीनर | सन्स ऑफ द सॉइल, 1978 | प्रवासियों के विरुद्ध स्थानीयतावाद |
| के.एस. सिंह | ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया, 1982 से 1983 | जनजातीय आंदोलनों का वर्गीकरण |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- पाठ्यक्रम क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और नृजातीय तथा राजनीतिक आंदोलनों को समझने में मानवविज्ञान का योगदान पूछता है; केवल आंदोलनों का वर्णन नहीं, योगदान के साथ उत्तर दीजिए।
- उत्तर को अवधारणाओं और सिद्धांत, जमीनी नृजातिवृत्त, हिंसा के अध्ययनों, आंदोलनों के वर्गीकरण और नीतिगत उपयोगों के रूप में व्यवस्थित कीजिए।
- कृतियों और वर्षों के साथ विद्वानों के नाम दीजिए (बार्थ, गीर्ट्ज़, बेली, श्रीनिवास, दास, ब्रास, वार्ष्णेय, वीनर, के.एस. सिंह, एम.एस.ए. राव)।
- भारतीय उदाहरण उपयोग कीजिए: झारखंड, असम, नागा और बोडो आंदोलन, तेलंगाना, अलीगढ़ और दिल्ली के सांप्रदायिक दंगे।
- संवेदनशील सांप्रदायिक और नृजातीय मुद्दों पर तटस्थ, विश्लेषणात्मक स्वर रखिए।
- निष्कर्ष दीजिए कि मानवविज्ञान की समग्र, जमीनी दृष्टि स्वायत्तता, समझौतों और संघर्ष-निवारण की रूपरेखा बनाने में सहायक है।
क्या आप जानते हैं?
- वार्ष्णेय ने पाया कि कुछ भारतीय नगरों में एक ही व्यापार संघों, श्रमिक संघों और क्लबों के सदस्य हिंदू और मुसलमान तनाव के समय मिलकर अफवाहें रोकते थे, इसीलिए वे नगर शांत रहे।
UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: जनजातीय प्रशासन और अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान
2014 से 2026 तक UPSC ने इस अध्याय से 50 प्रश्न भाग (740 अंक) पूछे, सभी प्रश्नपत्र II में, जिससे यह वैकल्पिक विषय के सबसे अधिक पूछे जाने वाले अध्यायों में है। सबसे अधिक पूछे गए क्षेत्र पीवीटीजी, पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ तथा पेसा, एल्विन-घुर्ये बहस, एनजीओ की भूमिका, और विकास में मानवविज्ञान की भूमिका हैं। नीचे प्रत्येक प्रश्न का UPSC शब्द सीमा में लिखा मॉडल उत्तर है।
सरल शब्दों में
प्रश्न पढ़िए और पहले समय तथा शब्द सीमा में अपना उत्तर लिखिए।
फिर इसकी मॉडल उत्तर से तुलना कीजिए: वर्ष और आँकड़ों सहित योजनाएँ और कानून, समितियाँ, नामित एनजीओ, विद्वान और आलोचनात्मक आकलन।
जो छूट गया उसे नोट कीजिए और इस अध्याय के पुनरावृत्ति नोट्स में जोड़िए।
1. Tribal Administration, Policies and PVTGs
उदाहरण 1 (UPSC 2026, 10 अंक): द्वीपों के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पी.भी.टी.जी.) ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)
दृष्टिकोण: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पाँच पीवीटीजी पर संक्षिप्त टिप्पणी: स्थान, अनुमानित जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, खतरे और संरक्षण नीतियाँ।
भारत के 75 पीवीटीजी में से पाँच अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में रहते हैं, जनगणना 2011 में प्रत्येक की संख्या कुछ दर्जन से कुछ सौ तक थी।
समूह: स्ट्रेट द्वीप पर पुनर्वासित और कुछ दर्जन तक सिमटे ग्रेट अंडमानी; लिटिल अंडमान की डुगोंग क्रीक के लगभग सौ ओंगे; दक्षिण और मध्य अंडमान के पश्चिमी वनों के कुछ सौ शिकारी-संग्रहकर्ता जारवा; नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के सेंटिनली, जो हर संपर्क को अस्वीकार करते हैं; और ग्रेट निकोबार के शोम्पेन, जो वन-संग्रहकर्ता और बागवानी करने वाले हैं।
खतरे: संपर्क के बाद महामारियाँ (1999 में जारवा में खसरा), ग्रेट अंडमानी और ओंगे में राशन पर निर्भरता, अंडमान ट्रंक रोड के किनारे पर्यटन और शोम्पेन के लिए ग्रेट निकोबार विकास परियोजना को लेकर चिंताएँ।
संरक्षण: अंडमान और निकोबार आदिम जनजाति संरक्षण विनियम (1956) जनजातीय आरक्षित क्षेत्र बनाता है; जारवा नीति (2004) और शोम्पेन नीति (2015) न्यूनतम, समुदाय-नेतृत्व वाले संपर्क के पक्ष में हैं; नॉर्थ सेंटिनल जाना प्रतिबंधित है।
उनका उदाहरण दिखाता है कि अलग-थलग पीवीटीजी के लिए विकास योजनाओं से अधिक संरक्षण और अलगाव चुनने का अधिकार महत्वपूर्ण है।
उदाहरण 2 (UPSC 2026, 15 अंक): 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का लक्ष्य कुछ सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है ।' चर्चा कीजिए ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)
दृष्टिकोण: धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (पैमाना, कवरेज, हस्तक्षेप) का वर्णन कीजिए, उसके हस्तक्षेपों को विशिष्ट सतत विकास लक्ष्यों से जोड़िए, और सीमाओं तथा सफलता की शर्तों की चर्चा कीजिए।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए), जिसे सितंबर 2024 में स्वीकृति मिली और 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया, पाँच वर्षों में 549 जिलों के लगभग 63,800 जनजातीय-बहुल गाँवों के लिए 79,156 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता करता है, जिसमें 17 मंत्रालय 25 हस्तक्षेपों के लिए साथ आते हैं। इसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर है।
एसडीजी 1 और 11 (गरीबी उन्मूलन, आवास): पीएमएवाई-ग्रामीण के अंतर्गत पक्के मकान और वन अधिकार अधिनियम पट्टाधारकों के लिए आजीविका सहायता।
एसडीजी 2 और 3 (पोषण और स्वास्थ्य): आंगनवाड़ी केंद्र, चलित चिकित्सा इकाइयाँ और सिकल-सेल जाँच, जो उच्च जनजातीय कुपोषण और रक्ताल्पता को संबोधित करते हैं।
एसडीजी 4 (शिक्षा): छात्रावास और उन्नत विद्यालय, जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के पूरक हैं।
एसडीजी 6, 7 और 9 (जल, ऊर्जा, अवसंरचना): जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल, ऑफ-ग्रिड सौर सहित विद्युतीकरण, बारहमासी सड़कें और मोबाइल संपर्क।
एसडीजी 8 और 10 (कार्य और असमानता): जनजातीय विपणन केंद्र, होमस्टे और कौशल प्रशिक्षण, जिनका लक्ष्य जनजातीय और अन्य गाँवों के बीच विकास अंतर को पाटना है।
सीमाएँ: सफलता मंत्रालयों के बीच अभिसरण, पेसा के अंतर्गत ग्राम सभा की भागीदारी, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त रूपरेखा और ईमानदार निगरानी पर निर्भर है; पहले की अभिसरण योजनाएँ इन्हीं बिंदुओं पर विफल हुईं।
यदि गाँव इसकी योजना बनाएँ और इसे अपनाएँ, तो डीएजेजीयूए 'किसी को पीछे न छोड़ने' के सतत विकास लक्ष्य के वादे को आगे बढ़ा सकता है।
उदाहरण 3 (UPSC 2026, 20 अंक): स्वतंत्रता के बाद के भारत में जनजातीय आबादी के लिए नीतियां विकसित करने में वेरियर एलविन के योगदान का विवरण लिखिए ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)
दृष्टिकोण: वेरियर एल्विन का विवरण लिखिए: उनकी पृष्ठभूमि और नृजातिवृत्तीय कार्य, उनके बदलते विचार (संरक्षण से एकीकरण तक), नेफा और नेहरू के पंचशील में उनकी भूमिका, उनका समिति कार्य, और उनकी विरासत का आलोचनात्मक आकलन।
वेरियर एल्विन (1902 से 1964), ऑक्सफ़ोर्ड में शिक्षित अंग्रेज जो 1927 में मिशनरी के रूप में भारत आए, ने चर्च छोड़ा, मंडला की पहाड़ियों में गोंड और बैगा के बीच रहे और 1954 में भारतीय नागरिक बने। उन्होंने किसी भी अन्य मानवविज्ञानी से अधिक जनजातीय नीति को आकार दिया।
नृजातिवृत्तीय आधार: द बैगा (1939), द मुरिया एंड देयर घोटुल (1947) और सौरा तथा बोंडो के अध्ययनों ने सहानुभूति के साथ जनजातीय जीवन दर्ज किया और वन कानूनों, साहूकारों और मिशनरियों से हुई हानि दिखाई।
आरंभिक संरक्षणवाद: द एबोरिजिनल्स (1943) और पहले के प्रस्तावों में उन्होंने बैगा जैसी जनजातियों के लिए संरक्षित 'राष्ट्रीय उद्यान' सुझाए, जिन पर जी.एस. घुर्ये ने अलगाववाद कहकर प्रहार किया; बाद में एल्विन थोपे बिना एकीकरण की ओर बढ़े।
नेफा और पंचशील: 1954 से नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में जनजातीय मामलों के सलाहकार के रूप में उन्होंने जनजातीय परिषदों के माध्यम से प्रशासन, धीमे परिवर्तन, भूमि और वनों के संरक्षण, और हिंदूकरण के बिना भारतीयकरण का तर्क दिया; उनकी ए फ़िलॉसफ़ी फ़ॉर नेफा में नेहरू की प्रस्तावना (1959) थी जिसमें जनजातीय पंचशील के पाँच सिद्धांत थे।
नीतिगत प्रभाव: उन्होंने विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय खंडों पर समिति (रिपोर्ट 1960) की अध्यक्षता की, जिसने अति-तीव्र, एकरूप विकास की आलोचना की, और इनर लाइन तथा स्थानीय भाषा शिक्षा पर सलाह दी।
नीति में विरासत: पंचशील सिद्धांतों ने भारतीय जनजातीय नीति की एकीकरणवादी सहमति, प्रथागत संस्थाओं के प्रति पेसा के सम्मान (1996) और वन अधिकार अधिनियम द्वारा प्रथागत अधिकारों की मान्यता (2006) को आकार दिया।
आलोचना: आलोचकों ने उनके दृष्टिकोण को पितृसत्तात्मक और 'संग्रहालयीकरण' वाला, जनजातीय यौनिकता के उनके विवरण को रोमानी, और उनके नेफा मॉडल को शिक्षा तथा अवसंरचना बनाने में धीमा बताया; रामचंद्र गुहा की जीवनी सैवेजिंग द सिविलाइज़्ड (1999) संतुलित दृष्टि देती है।
एल्विन का स्थायी योगदान यह विचार था कि जनजातियाँ भूमि, संस्थाओं और गरिमा के सम्मान के साथ 'अपनी प्रतिभा के अनुरूप' विकसित हों।
उदाहरण 4 (UPSC 2026, 10 अंक): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371ए ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)
दृष्टिकोण: अनुच्छेद 371A पर संक्षिप्त टिप्पणी: उत्पत्ति, नागालैंड को दिए गए संरक्षण, राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व और त्युएनसांग प्रावधान, और वर्तमान मुद्दे।
अनुच्छेद 371A को संघ और नागा पीपुल्स कन्वेंशन के बीच 16-सूत्री समझौते (1960) के बाद 13वें संशोधन (1962) द्वारा जोड़ा गया, और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य बना।
मूल संरक्षण: नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया, नागा प्रथागत कानून के अनुसार निर्णय वाले दीवानी और फौजदारी न्याय प्रशासन, या भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण पर संसद का कोई अधिनियम नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होता जब तक विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा निर्णय न करे।
अन्य प्रावधान: आंतरिक अशांति जारी रहने तक कानून-व्यवस्था के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व है, और त्युएनसांग जिले के लिए एक क्षेत्रीय परिषद सहित विशेष व्यवस्थाएँ की गईं।
मुद्दे: भूमि वाले खंड का प्रयोग तेल और खनिजों पर केंद्रीय नियंत्रण के विरुद्ध किया जाता है; प्रथागत निकायों ने नगरीय स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण का विरोध करने के लिए इसका हवाला दिया, जब तक 2024 में इसके साथ चुनाव नहीं हुए; अंतिम नागा समाधान इसे विस्तारित कर सकता है।
अनुच्छेद 371A दिखाता है कि भारत असममित संघवाद के माध्यम से नृजातीय-राष्ट्रवाद को कैसे समायोजित करता है।
उदाहरण 5 (UPSC 2026, 15 अंक): अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPST) पर एक विवरण दीजिए ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)
दृष्टिकोण: जनजातीय उप-योजना से डीएपीएसटी की उत्पत्ति, उसका तंत्र (नीति आयोग दिशानिर्देश, मंत्रालयों द्वारा निर्धारण, निगरानी), उसका पैमाना, और सुझावों सहित आलोचनात्मक आकलन स्पष्ट कीजिए।
अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) जनजातीय उप-योजना का वर्तमान रूप है, जिसे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974 से 1975) में अनुसूचित जनजातियों के लिए कम से कम उनकी जनसंख्या के अनुपात में विकास निधि निर्धारित करने के लिए शुरू किया गया था। योजना और गैर-योजना भेद समाप्त होने के बाद 2017 से 2018 में टीएसपी का नाम डीएपीएसटी कर दिया गया।
तंत्र: नीति आयोग के 2017 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत 41 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों (हाल की गणना में 42) को एक अलग अनुसूचित जनजाति घटक के माध्यम से अपने योजना बजट का लगभग 4.3% से 17.5% अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित करना होता है; जनजातीय कार्य मंत्रालय एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से व्यय की निगरानी करता है।
पैमाना: सरकार के अनुसार डीएपीएसटी आवंटन 2014 से 2015 में लगभग 24,600 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 से 2025 में लगभग 1.23 लाख करोड़ रुपये हो गया।
शक्तियाँ: यह हर मंत्रालय को जनजातीय विकास के लिए उत्तरदायी बनाता है, जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों, विद्यालयों, स्वास्थ्य और आवास को धन देता है।
कमजोरियाँ: मानक से कम और प्रायः 'काल्पनिक' आवंटन, जिनमें ऐसी सामान्य योजनाएँ गिनी जाती हैं जिनके लाभ जनजातीय क्षेत्रों तक नहीं पहुँचते; कम खर्च और धन का भटकाव; कोई वैधानिक आधार नहीं; और ग्राम सभा की कमजोर भूमिका तथा परिणामों के खराब आँकड़े, जैसा खाखा समिति (2014) ने कहा।
सुझाव: तेलंगाना के अनुसूचित जाति और जनजाति विशेष विकास निधि कानून के प्रतिरूप पर कानून, अव्यपगत निधि, पेसा के अंतर्गत गाँव-स्तरीय नियोजन, और परिणाम अंकेक्षण।
डीएपीएसटी वास्तविक समता तभी दे सकता है जब उसके आँकड़े जनजातीय बस्तियों में लाभ में बदलें।
उदाहरण 6 (UPSC 2025, 10 अंक): अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में वेरियर एल्विन का दर्शन
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)
दृष्टिकोण: नेफा (अरुणाचल प्रदेश) के लिए एल्विन के दर्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी: उसके सिद्धांत, प्रशासन में उसका प्रयोग, और उसका आकलन।
1954 से नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (अब अरुणाचल प्रदेश) में जनजातीय मामलों के सलाहकार के रूप में वेरियर एल्विन ने अपना दृष्टिकोण ए फ़िलॉसफ़ी फ़ॉर नेफा में प्रस्तुत किया, जिसके 1959 के संस्करण में नेहरू की प्रस्तावना थी जिसमें जनजातीय पंचशील दिया गया था।
सिद्धांत: जनजातियाँ अपनी प्रतिभा के अनुरूप विकसित हों; उनके भूमि और वन अधिकारों का सम्मान हो; स्थानीय लोगों को प्रशासन चलाने का प्रशिक्षण मिले; क्षेत्रों पर अति-प्रशासन न हो; और प्रगति को खर्च किए धन से नहीं, मानवीय चरित्र से आँका जाए।
प्रयोग: भूमि हड़पने वालों और व्यापारियों को दूर रखने के लिए इनर लाइन बनाए रखी गई; प्रशासन आदि केबांग जैसी ग्राम परिषदों के माध्यम से चला; स्थानीय कलाओं, वेशभूषा और स्थापत्य को प्रोत्साहन मिला; भारतीय सीमांत प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को स्थानीय भाषाओं और प्रथाओं का प्रशिक्षण दिया गया; परिवर्तन क्रमिक होना था, 'हिंदूकरण के बिना भारतीयकरण'।
आकलन: अरुणाचल ने अधिकांशतः अन्यत्र दिखे भूमि अलगाव और विद्रोह से बचाव किया, और उसकी जनजातियों ने अपनी संस्थाएँ बनाए रखीं; आलोचक तर्क देते हैं कि इस दृष्टिकोण ने शिक्षा और अवसंरचना को धीमा किया, जिसे 1962 के युद्ध ने उजागर किया।
एल्विन का नेफा दर्शन गरिमा के साथ विकास का मॉडल बना हुआ है।
उदाहरण 7 (UPSC 2025, 15 अंक): भारत में पी० वी० टी० जी० की पहचान के क्या आधार हैं? इनकी वर्तमान प्रस्थिति, नामावली तथा विस्तार का परीक्षण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)
दृष्टिकोण: पीवीटीजी के चार पहचान मानदंड बताइए, फिर उनकी वर्तमान स्थिति (जनसंख्या, समस्याएँ, कार्यक्रम), पीटीजी से पीवीटीजी में नामकरण परिवर्तन, और राज्यों में उनके वितरण की जाँच कीजिए।
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह अनुसूचित जनजातियों में सबसे हाशिए के हैं। ढेबर आयोग (1960 से 1961) ने सबसे पहले जनजातियों के बीच व्यापक असमानता देखी, और 1975 से 1976 से सरकार ने ऐसे समूहों की पहचान शुरू की।
मानदंड: कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी (शिकार, संग्रहण या सरल झूम खेती), निम्न साक्षरता, आर्थिक पिछड़ापन (जीविका अर्थव्यवस्था), और स्थिर या घटती जनसंख्या।
नामकरण: इन्हें आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था; 1993 तक संख्या 75 हो गई, और 2006 में सरकार ने इनका नाम विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कर दिया क्योंकि 'आदिम' विकासवादी और कलंककारी था।
वितरण: 75 पीवीटीजी 18 राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में रहते हैं; ओडिशा में सबसे अधिक (13) हैं, जिनमें बोंडो, डोंगरिया कोंध, जुआंग और लांजिया सौरा शामिल हैं; अन्य में टोडा और कुरुम्बा (तमिलनाडु), बैगा और सहरिया (मध्य प्रदेश), बिरहोर और असुर (झारखंड), चेंचू (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना), कातकरी (महाराष्ट्र) और जारवा तथा ओंगे (अंडमान द्वीप) हैं।
वर्तमान स्थिति: 2026 में बताया गया कि पीएम-जनमन बस्ती सर्वेक्षण ने लगभग 48.5 लाख पीवीटीजी सदस्य गिने; समूह बड़े सहरिया से लेकर अत्यंत छोटी द्वीपीय आबादियों तक हैं; कुपोषण, रक्ताल्पता, कम शिक्षा और भूमि असुरक्षा बनी हुई है। पीएम-जनमन (2023, 24,104 करोड़ रुपये) और संरक्षण-सह-विकास योजनाएँ इन कमियों को संबोधित करती हैं।
एकरूप सूची भारी विविधता को छिपाती है, इसलिए बस्ती-स्तरीय नियोजन और सूची की समय-समय पर समीक्षा आवश्यक है।
उदाहरण 8 (UPSC 2024, 20 अंक): विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए । समीक्षा कीजिए कि पीवीटीजी को त्रुटिवश आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) क्यों कहा जाता था ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)
दृष्टिकोण: हाल के पीवीटीजी कल्याण उपायों (पीएम-जनमन, पीवीटीजी विकास योजना, पर्यावास अधिकार, सिकल-सेल मिशन, राज्य कार्यक्रम) की उपलब्धियों और सीमाओं सहित आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, फिर स्पष्ट कीजिए कि 'आदिम जनजातीय समूह' नाम त्रुटिपूर्ण क्यों था।
भारत 18 राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को मान्यता देता है, जिनकी पहचान कृषि-पूर्व प्रौद्योगिकी, निम्न साक्षरता, जीविका अर्थव्यवस्था और स्थिर या घटती जनसंख्या से होती है।
पीएम-जनमन (15 नवंबर 2023): 2023 से 2026 के लिए 24,104 करोड़ रुपये, नौ मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के लिए: पक्के मकान, सड़कें, नल जल, बिजली, चलित चिकित्सा इकाइयाँ, छात्रावास, आंगनवाड़ी, बहुउद्देशीय केंद्र, मोबाइल टावर और वन धन केंद्र; 2026 के मध्य की रिपोर्टों में लगभग 4.8 लाख मकान स्वीकृत और लगभग 3 लाख पूर्ण गिने गए।
अन्य उपाय: संरक्षण-सह-विकास योजनाओं के साथ पीवीटीजी विकास योजना (2007 से 2008 से); वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1)(e) के अंतर्गत पर्यावास अधिकार, जो डिंडोरी के बैगा जैसे समूहों को दिए गए; राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (2023); और ओडिशा की सूक्ष्म परियोजनाएँ तथा आईएफएडी-समर्थित ओपेलिप जैसे राज्य प्रयास।
आलोचनात्मक दृष्टि: योजनाएँ लंबे समय से प्रतीक्षित अवसंरचना लाती हैं, पर वे ऊपर से नीचे की और एकरूप हैं; मकान और सड़कें घुमंतू या वनवासी समूहों के अनुकूल न हों; हाल तक बस्तियों के आँकड़े कमजोर थे; अभिसरण और अंतिम छोर तक पहुँच अब भी खराब है; शोम्पेन जैसे अलग-थलग समूहों को विकास के बजाय संरक्षण चाहिए, और विकास परियोजनाएँ स्वयं उनके लिए खतरा बन सकती हैं।
'आदिम' क्यों त्रुटिपूर्ण था: यह शब्द उन्नीसवीं सदी के विकासवाद (मॉर्गन, टायलर) से आया, जो यह संकेत करता था कि ये समूह मानव प्रगति के आरंभिक चरण में अटके हैं; इसने सरल प्रौद्योगिकी को सरल संस्कृति समझ लिया और जटिल पारिस्थितिक ज्ञान, नातेदारी और कर्मकांड की उपेक्षा की; यह कलंककारी था और गरिमा से वंचित करता था; और इसने कमजोरी के वास्तविक कारण को छिपाया: बेदखली, अलगाव और उपेक्षा।
इसलिए 2006 में 'विशेष रूप से कमजोर' नामकरण ने ध्यान सांस्कृतिक श्रेणीकरण से मापने योग्य कमजोरी की ओर मोड़ा, जो सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अनुरूप है।
अतः पीवीटीजी के लिए कल्याण में अधिकार, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील सेवाएँ और परिवर्तन की अपनी गति चुनने का अधिकार जुड़ा होना चाहिए।
उदाहरण 9 (UPSC 2024, 15 अंक): पेसा अधिनियम कैसे स्थानीय स्वशासन को सशक्त बना रहा है और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित कर रहा है ?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)
दृष्टिकोण: स्पष्ट कीजिए कि पेसा स्थानीय स्वशासन को कैसे सुदृढ़ करता है (ग्राम सभा की शक्तियाँ, प्रथागत कानून, संसाधन नियंत्रण) उदाहरणों सहित, और फिर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर उसके प्रभाव का आकलन कीजिए, सीमाओं और सुझावों के साथ समाप्त कीजिए।
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996, जो भूरिया समिति (1995) पर आधारित है, दस राज्यों के पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक पंचायतों का विस्तार करता है और ग्राम सभा को स्वशासन के केंद्र में रखता है।
स्वशासन का सशक्तीकरण: ग्राम सभा परंपराओं, सामुदायिक संसाधनों और प्रथागत विवाद निपटान की रक्षा करती है; योजनाओं और लाभार्थियों को स्वीकृति देती है; भूमि अधिग्रहण से पहले उससे परामर्श अनिवार्य है; वह लघु वनोपज की स्वामी है और ग्रामीण हाटों, साहूकारी, शराब और भूमि अलगाव पर नियंत्रण रखती है। नियमगिरि (2013) में डोंगरिया कोंध ग्राम सभाओं ने बॉक्साइट खनन अस्वीकार किया।
क्रियान्वयन: 2024 तक दस में से आठ राज्यों के पेसा नियम थे, झारखंड ने जनवरी 2026 में नियम अधिसूचित किए, और ओडिशा अब भी उन्हें अंतिम रूप दे रहा था, इसलिए वास्तविक हस्तांतरण बहुत भिन्न है।
महिलाओं की भागीदारी: पेसा 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायत सीटों और अध्यक्ष पदों में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (कई राज्यों में 50%) आरक्षण लागू करता है, जिससे जनजातीय महिलाएँ निर्वाचित पदों तक पहुँचती हैं; सभी वयस्क मतदाताओं के लिए खुली ग्राम सभाएँ महिलाओं को वनों, शराब और जल पर प्रत्यक्ष आवाज देती हैं, और महिलाओं ने प्रायः शराब-विरोधी प्रस्तावों का नेतृत्व किया है।
महिलाओं के लाभ की सीमाएँ: संथाल और मुंडा निकायों जैसी कई पारंपरिक परिषदें महिलाओं को बाहर रखती हैं; पतियों द्वारा प्रतिनिधित्व (प्रॉक्सी) बना हुआ है; प्रथागत कानून भूमि पर पुरुष नियंत्रण को सुदृढ़ कर सकता है।
पेसा के अंतर्गत स्वशासन तभी पूर्ण होगा जब राज्य धन और कार्य हस्तांतरित करेंगे और जब महिलाओं की आवाज निर्वाचित तथा प्रथागत दोनों संस्थाओं को आकार देगी।
उदाहरण 10 (UPSC 2024, 10 अंक): स्वदेशी और जनजातीय लोगों पर आईएलओ के सम्मेलन संख्या 169 (1989) का वर्णन कीजिए । क्या भारत इस पर हस्ताक्षरकर्ता है ?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)
दृष्टिकोण: आईएलओ कन्वेंशन 169 (तिथि, सिद्धांत, अधिकार, अनुसमर्थन) का वर्णन करने वाली, उसकी कन्वेंशन 107 से तुलना करने वाली, और भारत के पक्षकार होने के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देने वाली संक्षिप्त टिप्पणी।
आईएलओ का देशज और जनजातीय लोग कन्वेंशन, 1989 (संख्या 169) 27 जून 1989 को अपनाया गया और 1991 में लागू हुआ; यह विशेष रूप से देशज और जनजातीय लोगों पर एकमात्र बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसका अनुसमर्थन लगभग दो दर्जन देशों ने किया है, अधिकतर लैटिन अमेरिका में, साथ में नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, नेपाल और अन्य।
सिद्धांत: मूल मानदंड के रूप में स्व-पहचान; लोगों की अपनी संस्थाओं के माध्यम से सद्भावपूर्ण परामर्श, सहमति तक पहुँचने के उद्देश्य से; विकास निर्णयों में भागीदारी; और प्रथागत कानून तथा संस्थाओं का सम्मान।
अधिकार: परंपरागत रूप से अधिकृत भूमि का स्वामित्व और कब्जा, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, बलपूर्वक हटाए जाने से संरक्षण, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा, और अपनी भाषाओं में शिक्षा।
तुलना: इसने एकीकरणवादी कन्वेंशन 107 (1957) का स्थान लिया, जिसका उद्देश्य जनजातीय आबादियों को राष्ट्रीय समाज में समाहित करना था।
भारत: भारत ने 1958 में कन्वेंशन 107 का अनुसमर्थन किया, जो उसके लिए लागू है, पर कन्वेंशन 169 का अनुसमर्थन नहीं किया, यह तर्क देते हुए कि सभी भारतीय देशज हैं; फिर भी उसके पेसा और वन अधिकार अधिनियम इसके कई सिद्धांतों को दर्शाते हैं।
उदाहरण 11 (UPSC 2024, 10 अंक): छठी अनुसूची क्षेत्रों की प्रस्थिति
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)
दृष्टिकोण: छठी अनुसूची क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी: कवरेज, परिषदें और शक्तियाँ, उपलब्धियाँ, वर्तमान समस्याएँ और सुधार प्रस्ताव।
बोरदोलोई उप-समिति द्वारा गढ़ी गई छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)) अब दस स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को समेटती है: असम में तीन (बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ), मेघालय में तीन (खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियाँ), त्रिपुरा में एक और मिजोरम में तीन (चकमा, लाई और मारा)।
शक्तियाँ: परिषदें भूमि, अनारक्षित वनों, झूम, उत्तराधिकार, विवाह और प्रथा पर कानून बनाती हैं, ग्राम न्यायालय चलाती हैं, और कुछ कर लगाती हैं।
उपलब्धियाँ: उन्होंने जनजातीय भूमि और प्रथागत संस्थाओं की रक्षा की है, जैसे मेघालय में, जहाँ खासी दोरबार व्यवस्था जारी है।
समस्याएँ: राज्य अनुदानों पर निर्भरता, राज्य सरकारों से परस्पर व्यापी शक्तियाँ, विलंबित चुनाव, महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व, और अभिजात वर्ग का प्रभुत्व; अधिक धन और निर्वाचित ग्राम परिषदें देने वाला 125वाँ संशोधन विधेयक (2019) लंबित है।
नई माँगें: लद्दाख 2019 से छठी अनुसूची का दर्जा माँग रहा है, और मणिपुर तथा असम के समूह समावेश चाहते हैं, जो दिखाता है कि यह मॉडल अब भी आकर्षक है।
उदाहरण 12 (UPSC 2023, 20 अंक): विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं और उनके विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों के निर्माण में प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)
दृष्टिकोण: नामित समूहों के साथ पीवीटीजी की समस्याओं (जनसांख्यिकीय, स्वास्थ्य, आर्थिक, भूमि, शिक्षा, सामाजिक) को स्पष्ट कीजिए, फिर उनके लिए विशेष कार्यक्रम बनाने की प्रमुख चुनौतियाँ बताइए, और एक दृष्टिकोण सुझाइए।
कृषि-पूर्व प्रौद्योगिकी, निम्न साक्षरता, जीविका अर्थव्यवस्था और स्थिर या घटती जनसंख्या से पहचाने जाने वाले भारत के 75 पीवीटीजी अनुसूचित जनजातियों में सबसे कमजोर हैं।
जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य समस्याएँ: बहुत कम या घटती संख्या (ग्रेट अंडमानी, ओंगे), उच्च शिशु मृत्यु दर, कुपोषण और रक्ताल्पता, संपर्क के बाद महामारियाँ (1999 में जारवा में खसरा), सिकल-सेल रोग और तपेदिक, और स्वास्थ्य सुविधाओं तक बहुत सीमित पहुँच।
आर्थिक और भूमि समस्याएँ: संरक्षित क्षेत्रों, बागानों और खनन के कारण वनों और शिकार क्षेत्रों की हानि (डोंगरिया कोंध और नियमगिरि), झूम खेती पर प्रतिबंध, कर्ज और बंधुआ मजदूरी (सहरिया, कातकरी), और राशन पर निर्भरता।
शिक्षा और सामाजिक समस्याएँ: बहुत कम साक्षरता (बोंडो, अबूझ माड़िया), पराई भाषाओं में शिक्षा, विस्थापन और कलंक, और पुनर्वास के बाद सामाजिक संस्थाओं का विघटन।
कार्यक्रम निर्माण की चुनौतियाँ: अलग-थलग संग्रहकर्ताओं से स्थायी किसानों तक समूहों की भारी विविधता एकरूप योजनाओं को विफल करती है; पीएम-जनमन सर्वेक्षण तक बस्ती-स्तरीय आँकड़े कमजोर थे; दूरस्थ, बिखरे टोले सेवा पहुँचाना महँगा बनाते हैं; पक्के मकान और सड़कें गतिशीलता और संस्कृति को बाधित कर सकते हैं; सेंटिनली और शोम्पेन जैसे कुछ समूह संपर्क अस्वीकार करते हैं या उन्हें संपर्क से संरक्षण चाहिए; कर्मचारियों में भाषा और सांस्कृतिक प्रशिक्षण का अभाव है; और विभागों के बीच अभिसरण खराब है।
संरचनात्मक चुनौती: कार्यक्रम समुदाय नहीं, अधिकारी बनाते हैं, और 'आदिम' के कलंक ने लंबे समय तक दृष्टिकोणों को आकार दिया।
दृष्टिकोण: मानवविज्ञानियों के साथ तैयार समूह-विशिष्ट संरक्षण-सह-विकास योजनाएँ, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पर्यावास अधिकार, उसी समूह से सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मातृभाषा शिक्षा, और अलगाव के अधिकार का सम्मान; पीएम-जनमन (2023) संसाधन देता है, पर सहभागी रूपरेखा ही इसकी सफलता तय करेगी।
उदाहरण 13 (UPSC 2023, 10 अंक): अनुसूचित क्षेत्र
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)
दृष्टिकोण: अनुसूचित क्षेत्रों पर संक्षिप्त टिप्पणी: संवैधानिक आधार, मानदंड और घोषणा, विस्तार, राज्यपाल और जनजाति सलाहकार परिषद, और वर्तमान मुद्दों सहित उनका महत्व।
अनुसूचित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें जनजातीय लोगों के विशेष संरक्षण के लिए राष्ट्रपति पाँचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244(1)) के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत घोषित करता है; राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद उन्हें बदल सकता है।
मानदंड: जनजातीय जनसंख्या की प्रधानता, सघनता और उचित आकार, अल्प-विकसित स्वरूप, और पड़ोसी क्षेत्रों से स्पष्ट आर्थिक असमानता।
विस्तार: ये दस राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान) में हैं, और 2025 के एक लोकसभा उत्तर के अनुसार पूर्णतः या आंशिक रूप से 97 जिलों को समेटते हैं।
विशेष व्यवस्था: राज्यपाल कानूनों में संशोधन कर सकता है और भूमि हस्तांतरण तथा साहूकारी पर विनियम बना सकता है; जनजाति सलाहकार परिषद कल्याण पर सलाह देती है; पेसा (1996) इन पर लागू होता है; और समता (1997) ने वहाँ निजी गैर-जनजातियों को जनजातीय भूमि के पट्टों पर रोक लगाई।
मुद्दे: अनेक जनजातीय गाँव अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर हैं, राज्यपाल शायद ही अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, और त्रिपुरा जैसे राज्य या लद्दाख जैसे क्षेत्र अन्य व्यवस्थाओं में आते हैं; समय-समय पर संशोधन आवश्यक है।
उदाहरण 14 (UPSC 2023, 20 अंक): औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक काल में भारत की जनजातीय नीतियों के बदलते क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)
दृष्टिकोण: जनजातीय नीति में बदलावों को स्पष्ट कीजिए: पूर्व-औपनिवेशिक स्वायत्तता, औपनिवेशिक चरण (नियंत्रण, अपवर्जन, अलगाव), स्वतंत्रता के समय की बहस (एल्विन बनाम घुर्ये), नेहरूवादी एकीकरण, और 1990 के दशक के बाद अधिकार-आधारित तथा मिशन-मोड दृष्टिकोण।
भारत में जनजातीय नीति कई 'भूभागों' से गुजरी है, उपेक्षा और नियंत्रण से संरक्षण, एकीकरण और हाल में अधिकारों तक।
आरंभिक औपनिवेशिक चरण (नियंत्रण और दोहन): स्थायी बंदोबस्त (1793) और जनजातीय क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के फैलाव ने विद्रोह भड़काए; कोल विद्रोह के बाद 1833 के विनियम XIII ने दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी बनाई, और संथाल हूल के बाद संथाल परगना जिले (1855) को विशेष प्रशासन मिला।
अपवर्जन और अलगाव: इनर लाइन (बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम, 1873) और अनुसूचित जिला अधिनियम (1874) ने जनजातीय क्षेत्रों को अलग रखा; भारत सरकार अधिनियम 1919 ने 'पिछड़े क्षेत्र' और 1935 के अधिनियम ने 'अपवर्जित' तथा 'आंशिक रूप से अपवर्जित' क्षेत्र बनाए। इस बीच वन अधिनियमों (1865, 1878, 1927) ने वनों पर नियंत्रण लिया।
स्वतंत्रता के समय की बहस: एल्विन ने पहले संरक्षण का पक्ष लिया, जी.एस. घुर्ये (1943) ने जनजातियों को आत्मसात् किए जाने योग्य 'पिछड़े हिंदू' कहा, और संविधान सभा ने ठक्कर तथा बोरदोलोई उप-समितियों के माध्यम से पाँचवीं और छठी अनुसूचियों में मध्य मार्ग चुना।
नेहरूवादी एकीकरण: जनजातीय पंचशील (1959) ने जनजातीय प्रतिभा के अनुरूप विकास का वादा किया; नियोजन से विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय खंड (1954) और जनजातीय उप-योजना (1974 से 1975) बने, पर बड़े बाँधों और उद्योगों ने जनजातियों को विस्थापित भी किया।
अधिकार-आधारित मोड़: पेसा (1996), वन अधिकार अधिनियम (2006), जनजातीय कार्य मंत्रालय (1999) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (2004) ने स्वशासन और ऐतिहासिक अन्याय को मान्यता दी, जबकि समता (1997) और नियमगिरि (2013) निर्णयों ने ग्राम सभा की सहमति की पुष्टि की।
हाल का चरण: पीवीटीजी और जनजातीय गाँवों के लिए मिशन-मोड अभिसरण (पीएम-जनमन 2023, डीएजेजीयूए 2024) और जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से जनजातीय नायकों का सम्मान, साथ में खनिज विकास और जनजातीय अधिकारों के बीच जारी तनाव।
आरेख: 1833 से 2024 तक की समय-रेखा जिसमें प्रत्येक नीति चरण अंकित हो: नियंत्रण, अपवर्जन, एकीकरण, अधिकार, मिशन-मोड अभिसरण।
यह यात्रा जनजातियों को नियंत्रित की जाने वाली प्रजा मानने से अधिकारों वाले नागरिक के रूप में मान्यता देने की ओर बदलाव दिखाती है, हालाँकि क्रियान्वयन नीति से पीछे है।
उदाहरण 15 (UPSC 2022, 10 अंक): पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में राज्यपाल की भूमिका
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)
दृष्टिकोण: पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका (कानून, विनियम, प्रतिवेदन, जनजाति सलाहकार परिषद) और उसके प्रयोग की सीमा पर संक्षिप्त टिप्पणी।
पाँचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244(1)) के अंतर्गत राज्यपाल दस राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय हितों का विशेष संरक्षक है।
कानूनों में संशोधन: अनुच्छेद 5(1) के अंतर्गत राज्यपाल निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधायिका का कोई अधिनियम किसी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, या अपवादों और संशोधनों के साथ लागू होगा।
विनियम: अनुच्छेद 5(2) के अंतर्गत राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद से परामर्श और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकता है, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों द्वारा या उनके बीच भूमि हस्तांतरण को रोकने या सीमित करने, भूमि आवंटन और साहूकारी को विनियमित करने के लिए।
प्रतिवेदन: राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन देता है, और संघ राज्य को निर्देश दे सकता है।
व्यवहार: राज्यपालों ने प्रायः मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य किया है और शायद ही इन शक्तियों का स्वतंत्र उपयोग किया है, यह कमी भूरिया आयोग और खाखा समिति (2014) ने देखी; वार्षिक प्रतिवेदन प्रायः विलंबित होते हैं। एक सक्रिय राज्यपाल पेसा लागू करा सकता है, अवैध भूमि हस्तांतरण रोक सकता है और खनन पट्टों की समीक्षा कर सकता है, जिससे पाँचवीं अनुसूची जीवंत संरक्षण बने।
उदाहरण 16 (UPSC 2022, 20 अंक): एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आइ० टी० डी० पी०) के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। इन उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया जा चुका है?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)
दृष्टिकोण: जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत आईटीडीपी की उत्पत्ति और उद्देश्यों की चर्चा कीजिए, फिर आँकड़ों और समितियों के निष्कर्षों के साथ उद्देश्यवार आकलन कीजिए कि वे कितने प्राप्त हुए, और सुधारों के साथ निष्कर्ष दीजिए।
एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएँ पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974 से 1975) में शिलु आओ अध्ययन दल (1969) के बाद जनजातीय उप-योजना की मुख्य वितरण इकाइयों के रूप में बनाई गईं। प्रत्येक एक सन्निहित क्षेत्र को समेटती है, प्रायः ऐसा खंड या तहसील जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ जनसंख्या की कम से कम आधी हों; लगभग 194 आईटीडीपी या आईटीडीए हैं, साथ में छोटे संकेंद्रणों के लिए माडा पॉकेट और क्लस्टर।
उद्देश्य: (1) जनजातीय और अन्य क्षेत्रों के बीच विकास अंतर कम करना; (2) कृषि, बागवानी, पशुपालन और वन-आधारित गतिविधियों से पारिवारिक आय बढ़ाना; (3) सड़क, सिंचाई और बिजली जैसी अवसंरचना बनाना; (4) शिक्षा और स्वास्थ्य से मानव संसाधन विकसित करना; और (5) साहूकारों, व्यापारियों और भूमि हड़पने वालों के शोषण से जनजातियों की रक्षा करना।
उपलब्धियाँ: सड़कें, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और बिजली कई दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचे; अनुसूचित जनजाति साक्षरता 11.3% (1971) से 58.96% (2011) तक बढ़ी; लैम्प्स और ट्राइफेड (1987) ने व्यापारियों का शोषण घटाया; एक जनजातीय मध्यम वर्ग उभरा।
कमियाँ: विकास अंतर बना हुआ है: तेंदुलकर पद्धति के अनुसार 2011 से 2012 में लगभग 45% ग्रामीण अनुसूचित जनजातियाँ गरीब थीं, जबकि सभी ग्रामीण लोगों में लगभग 26%; परिवार-केंद्रित योजनाओं से प्रायः अव्यावहारिक परिसंपत्तियाँ बनीं; भूमि अलगाव और विस्थापन जारी रहे; और स्वास्थ्य तथा पोषण संकेतक किसी भी समूह में सबसे खराब हैं।
कारण: टीएसपी निधि का भटकाव और व्यपगत होना, विभागों द्वारा ऊपर से नीचे नियोजन, आईटीडीए के कमजोर कर्मचारी और अधिकार, खराब अभिसरण, और ग्राम सभाओं की अल्प भागीदारी, जैसा खाखा समिति (2014) और योजना आयोग के मूल्यांकनों ने देखा।
सुधार: आईटीडीए को वास्तव में एकल-रेखा प्रशासन बनाना, पेसा ग्राम सभाओं के माध्यम से नियोजन, जनजातीय निधि (डीएपीएसटी) को वैधानिक आधार, और परिणाम-आधारित निगरानी।
आईटीडीपी ने क्षेत्र-आधारित जनजातीय विकास का ढाँचा बनाया, पर उनके उद्देश्य केवल आंशिक रूप से प्राप्त हुए क्योंकि जनजातियों को निर्णयकर्ता के बजाय लाभार्थी माना गया।
उदाहरण 17 (UPSC 2022, 15 अंक): पेसा (पी० ई० एस० ए०) के अन्तर्गत पारम्परिक 'जनजातीय परिषदों' के संचालन की तुलना 'ग्राम सभाओं' से कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)
दृष्टिकोण: पारंपरिक जनजातीय परिषदों (नामित उदाहरणों सहित) और पेसा ग्राम सभाओं की संरचना, सत्ता के आधार, कार्यों, प्रक्रिया, लिंग और वैधता पर तुलना कीजिए, आदर्श रूप से तुलनात्मक रूप में, और अंत में बताइए कि वे साथ कैसे काम कर सकती हैं।
अधिकांश जनजातियाँ पारंपरिक परिषदों के माध्यम से स्वशासन करती हैं: संथाल मांझी-परगनैत व्यवस्था, मुंडा मानकी-मुंडा और पड़हा, हो मानकी-मुंडा, गोंड और भील पंच, आदि केबांग, और खासी दोरबार। पेसा (1996) ने पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में वैधानिक ग्राम सभाएँ बनाईं।
संरचना: पारंपरिक परिषदों में वंशानुगत या वरिष्ठ पुरुष मुखिया और गोत्र प्रतिनिधि होते हैं; ग्राम सभा में गाँव के सभी वयस्क मतदाता, पुरुष और महिलाएँ, होते हैं।
सत्ता का आधार: परिषदों के लिए प्रथागत कानून, कर्मकांडी स्वीकृति और नातेदारी; ग्राम सभाओं के लिए संविधान और राज्य कानून।
कार्य: परिषदें विवाह, तलाक, भूमि और निषेध उल्लंघन के विवाद निपटाती हैं, त्योहार आयोजित करती हैं और जुर्माना या जाति-बहिष्कार जैसे दंड देती हैं; ग्राम सभाएँ योजनाओं और लाभार्थियों को स्वीकृति देती हैं, भूमि अधिग्रहण पर परामर्श पाती हैं, और लघु वनोपज, हाटों, साहूकारी और शराब पर नियंत्रण रखती हैं।
प्रक्रिया: परिषदें खुली बैठकों में सर्वसम्मति से निर्णय लेती हैं; ग्राम सभाएँ गणपूर्ति, कार्यवृत्त और प्रस्तावों के वैधानिक नियमों का पालन करती हैं।
लिंग और समता: परिषदें प्रायः महिलाओं को बाहर रखती हैं; ग्राम सभाएँ उन्हें शामिल करती हैं और पंचायत आरक्षण से जुड़ी हैं।
वैधता: परिषदों को गहरी सांस्कृतिक वैधता प्राप्त है पर वे अभिजात हो सकती हैं; ग्राम सभाओं के पास कानूनी शक्ति है पर व्यवहार में वे प्रायः कमजोर हैं।
पेसा चाहता है कि ग्राम सभाएँ प्रथागत संस्थाओं पर आधारित हों; पारंपरिक मुखियाओं को ग्राम सभा का संयोजक मानना, जैसा कुछ राज्य नियम करते हैं, और साथ में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, वैधता को लोकतंत्र से जोड़ सकता है।
उदाहरण 18 (UPSC 2022, 20 अंक): जनजातीय समाजों पर जी० एस० घुर्ये तथा वेरियर एल्विन के दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए। भारतीय जनजातीय समाजों के प्रति भारत सरकार की नीतियाँ क्या हैं?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)
दृष्टिकोण: घुर्ये और एल्विन के विचार और उनके बीच की बहस प्रस्तुत कीजिए, फिर पंचशील से वर्तमान कार्यक्रमों और कानूनों तक भारत सरकार की जनजातीय नीतियों की रूपरेखा दीजिए, यह दिखाते हुए कि वे इस बहस से कैसे प्रेरित हैं।
स्वतंत्र भारत को अपनी जनजातियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस प्रश्न ने 1940 के दशक में वेरियर एल्विन और जी.एस. घुर्ये के बीच एक प्रसिद्ध बहस को जन्म दिया, जो आज भी जनजातीय नीति का ढाँचा है।
एल्विन का मत: गोंड और बैगा के बीच रहने के बाद एल्विन (द बैगा, 1939; द एबोरिजिनल्स, 1943) ने तर्क दिया कि व्यापारियों, साहूकारों, मिशनरियों और अधिकारियों से संपर्क ने शोषण और सांस्कृतिक पतन पैदा किया है; उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण का प्रस्ताव रखा, यहाँ तक कि बैगा के लिए एक 'राष्ट्रीय उद्यान', जब तक जनजातियाँ अपनी शर्तों पर बाहरी संसार का सामना न कर सकें।
घुर्ये का मत: द एबोरिजिन्स, सो-कॉल्ड, एंड देयर फ़्यूचर (1943) में घुर्ये ने तर्क दिया कि जनजातियाँ 'पिछड़े हिंदू' हैं, जो क्रमिक समावेशन से ऐतिहासिक रूप से हिंदू समाज का भाग रही हैं, और अलगाव उन्हें पिछड़ा बनाए रखेगा; वे शिक्षा और विकास के माध्यम से आत्मसात्करण के पक्षधर थे।
मध्य मार्ग: संविधान सभा और नेहरू ने एकीकरण, अर्थात विकास के साथ संरक्षण, चुना।
सरकारी नीतियाँ: एल्विन की ए फ़िलॉसफ़ी फ़ॉर नेफा की प्रस्तावना में नेहरू का जनजातीय पंचशील (1959); पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ और आरक्षण; विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय खंड (1954); आईटीडीपी के साथ जनजातीय उप-योजना (1974 से 1975), अब डीएपीएसटी; पीटीजी की पहचान (1975), जिनका नाम 2006 में पीवीटीजी किया गया; जनजातीय कार्य मंत्रालय (1999)।
अधिकार और हाल के कार्यक्रम: पेसा (1996) और वन अधिकार अधिनियम (2006) संस्थाओं और भूमि के प्रति एल्विन के सम्मान को दर्शाते हैं; एकलव्य विद्यालय, वन धन (2018), पीएम-जनमन (2023) और धरती आबा अभियान (2024) घुर्ये से जुड़े विकासात्मक बल को दर्शाते हैं।
आकलन: एल्विन की आलोचना रोमानीपन के लिए और घुर्ये की जनजातीय विशिष्टता की उपेक्षा के लिए होती है; भारत की नीति दोनों को जोड़ती है, पर क्रियान्वयन प्रायः विकास के माध्यम से आत्मसात्करण की ओर झुका है, जिससे विस्थापन और अशांति हुई।
पंचशील के प्रति निष्ठावान नीति, जो परिवर्तन की गति और दिशा पर जनजातियों को नियंत्रण दे, वह समन्वय है जिसे दोनों पक्ष स्वीकार कर सकते थे।
उदाहरण 19 (UPSC 2020, 15 अंक): भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अन्तर्गत प्रावधानों का वर्णन कीजिए ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)
दृष्टिकोण: छठी अनुसूची के प्रावधानों का वर्णन कीजिए: कवरेज, जिला और क्षेत्रीय परिषदों का गठन, विधायी, न्यायिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ, राज्यपाल की भूमिका और सुरक्षा उपाय, संक्षिप्त आकलन सहित।
गोपीनाथ बोरदोलोई उप-समिति की सिफारिशों पर आधारित छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के स्वायत्त प्रशासन का प्रावधान करती है।
परिषदें: प्रत्येक स्वायत्त जिले में अधिकतम 30 सदस्यों की जिला परिषद होती है, जिनमें अधिकतम चार राज्यपाल द्वारा मनोनीत और शेष पाँच वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं; विभिन्न जनजातियों वाले जिले को क्षेत्रीय परिषदों वाले स्वायत्त क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है; अब ऐसी दस परिषदें हैं।
विधायी शक्तियाँ (अनुच्छेद 3): भूमि, अनारक्षित वनों, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, उत्तराधिकार, विवाह और सामाजिक प्रथाओं पर कानून, राज्यपाल की स्वीकृति के अधीन।
न्यायिक शक्तियाँ (अनुच्छेद 4): ग्राम परिषदें और न्यायालय प्रथागत कानून के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के बीच के वादों और मामलों की सुनवाई करते हैं, और परिषद व्यवस्था के भीतर अपील होती है।
कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ: परिषदें प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, बाजार और सड़कें स्थापित और प्रबंधित कर सकती हैं (अनुच्छेद 6), उनकी जिला निधि होती है, वे भू-राजस्व निर्धारित करती हैं और कुछ कर लगाती हैं (अनुच्छेद 8), और गैर-जनजातियों द्वारा साहूकारी तथा व्यापार को विनियमित करती हैं (अनुच्छेद 10)।
कानूनों का प्रयोग और सुरक्षा उपाय: राज्यपाल निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य के अधिनियम लागू न हों, या संशोधनों के साथ लागू हों; राज्यपाल जाँच के बाद परिषद को भंग भी कर सकता है।
इन प्रावधानों ने उत्तर-पूर्व में जनजातीय भूमि और प्रथा की रक्षा की है, हालाँकि कमजोर वित्त और राज्य सरकारों से टकराव के कारण लंबित 125वें संशोधन विधेयक (2019) जैसे सुधार आवश्यक हैं।
उदाहरण 20 (UPSC 2019, 15 अंक): जनजातीय कल्याणार्थ मौजूदा योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)
दृष्टिकोण: जनजातीय कल्याण की मुख्य मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों (डीएपीएसटी, शिक्षा, आजीविका, पीवीटीजी, अधिकार-आधारित कानून) की उपलब्धियों और विफलताओं सहित आलोचनात्मक आकलन कीजिए, और सुधार सुझाइए।
भारत में जनजातीय कल्याण एक वित्तीय ढाँचे (जनजातीय उप-योजना, अब अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना), मुख्यतः जनजातीय कार्य मंत्रालय (1999) द्वारा चलाई जाने वाली क्षेत्रीय योजनाओं, और अधिकार-आधारित कानूनों पर आधारित है।
शिक्षा: पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों, आश्रम विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों ने अनुसूचित जनजाति साक्षरता को 58.96% (2011) तक बढ़ाया और स्नातक तैयार किए; फिर भी पढ़ाई छोड़ने की दर ऊँची है, पराई भाषाओं में शिक्षण जारी है, और छात्रावासों में सुरक्षा तथा गुणवत्ता की समस्याएँ हैं।
आजीविका: ट्राइफेड, लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और वन धन विकास केंद्र (2018) वनोपज में मूल्य संवर्धन करते हैं; पर कवरेज छोटा है, मूल्य प्रायः बाजार से कम हैं, और कई उद्यम निष्क्रिय हैं।
अधिकार: वन अधिकार अधिनियम (2006) से 2025 तक लगभग 25 लाख पट्टे मिले थे, पर दावों की ऊँची अस्वीकृति, कमजोर सामुदायिक वन अधिकार और संरक्षण से टकराव बने हुए हैं; पेसा (1996) असमान रूप से लागू है।
पीवीटीजी और अभिसरण: संरक्षण-सह-विकास योजनाएँ और पीएम-जनमन (2023) अवसंरचना का वादा करती हैं पर ऊपर से नीचे की हैं।
साझा कमियाँ: उप-योजना निधि का भटकाव और कम उपयोग, खराब अभिसरण, कर्मचारियों की कमी, भ्रष्टाचार, और ग्राम सभाओं के बिना नियोजन, जैसा खाखा समिति (2014) ने पाया; विकास से होने वाला विस्थापन कल्याण के लाभों को कमजोर करता है।
सुधारों के लिए वैधानिक, अव्यपगत जनजातीय बजट, पेसा के अंतर्गत ग्राम सभा नियोजन, मातृभाषा शिक्षा, सुरक्षित वन अधिकार और स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण आवश्यक हैं।
उदाहरण 21 (UPSC 2019, 15 अंक): विशेषतः सुभेद्य जनजातीय समूहों (निवर्तमान पी.टी.जी.) के लिए बनाये गए कुछ विशेष कार्यक्रमों की पहचान कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)
दृष्टिकोण: पीवीटीजी के लिए विशेष कार्यक्रमों (केंद्रीय योजना और सीसीडी योजनाएँ, सूक्ष्म परियोजनाएँ, पीएम-जनमन, पर्यावास अधिकार, द्वीपीय नीतियाँ, स्वास्थ्य और शिक्षा उपाय) की पहचान कीजिए और प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए।
75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था (1975 से 1976 से पहचाने गए और 2006 में नाम बदला गया), कृषि-पूर्व प्रौद्योगिकी, निम्न साक्षरता, जीविका अर्थव्यवस्था और स्थिर जनसंख्या के कारण विशेष ध्यान पाते हैं।
पीवीटीजी विकास योजना: पूर्णतः केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजना जिसके अंतर्गत राज्य आवास, भूमि, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति को समेटने वाली संरक्षण-सह-विकास योजनाएँ (2007 से 2008 से) तैयार करते हैं, जो प्रत्येक समूह की आवश्यकताओं के अनुसार लचीली हैं।
सूक्ष्म परियोजनाएँ और एजेंसियाँ: विशेष समूहों के लिए विशेष एजेंसियाँ, जैसे बोंडो, जुआंग और लांजिया सौरा के लिए ओडिशा की सूक्ष्म परियोजनाएँ, और आईएफएडी-समर्थित ओडिशा पीवीटीजी सशक्तीकरण और आजीविका सुधार कार्यक्रम।
पीएम-जनमन (2023): नौ मंत्रालयों के माध्यम से आवास, सड़क, जल, बिजली, चलित चिकित्सा इकाइयाँ, छात्रावास, आंगनवाड़ी और वन धन केंद्र सहित 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के लिए 24,104 करोड़ रुपये।
अधिकार और संरक्षण: बैगा जैसे समूहों के लिए वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पर्यावास अधिकार; अंडमान और निकोबार आदिम जनजाति संरक्षण विनियम (1956), जारवा नीति (2004) और शोम्पेन नीति (2015)।
स्वास्थ्य और शिक्षा: सिकल-सेल मिशन (2023) में प्राथमिकता, पोषण सहायता और आवासीय विद्यालय।
ये कार्यक्रम मूल्यवान हैं, पर सफलता एकरूप लक्ष्यों के बजाय समूह-विशिष्ट नियोजन और सामुदायिक सहमति पर निर्भर है।
उदाहरण 22 (UPSC 2019, 15 अंक): जनजातीय विकास में ग़ैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)
दृष्टिकोण: नामित संगठनों के साथ जनजातीय विकास में एनजीओ की भूमिकाओं (सेवा वितरण, आजीविका, अधिकार पक्षधरता, अनुसंधान) की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, फिर उनकी सीमाएँ और विवाद बताइए, और आगे की राह के साथ समाप्त कीजिए।
गैर-सरकारी संगठन स्वतंत्रता के बाद से जनजातीय क्षेत्रों में काम करते रहे हैं, ए.वी. ठक्कर के अधीन स्थापित भारतीय आदिमजाति सेवक संघ (1948) से लेकर आज की विशेषज्ञ एजेंसियों तक, और राज्य की सेवा में कमियाँ भरते रहे हैं।
स्वास्थ्य: सर्च (गढ़चिरौली, 1986) ने दिखाया कि प्रशिक्षित ग्रामीण महिलाओं द्वारा घर-आधारित नवजात देखभाल ने नवजात मृत्यु तेजी से घटाई (द लैंसेट, 1999); झारखंड और ओडिशा में एकजुट के महिला समूहों ने भी ऐसा ही किया (2010)।
शिक्षा: कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (भुवनेश्वर, 1993) जनजातीय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है; रामकृष्ण मिशन अबूझमाड़ में विद्यालय चलाता है।
आजीविका: प्रदान (1983) ने महिला स्वयं सहायता समूह बनाए; बायफ ने बाग-आधारित खेती को बढ़ावा दिया; कीस्टोन फ़ाउंडेशन नीलगिरि में वनोपज पर काम करता है।
अधिकार: वसुंधरा और अन्य ने ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन अधिकार दावा करने में सहायता दी; कानूनी सहायता समूहों ने विस्थापन के मामले लड़े।
सीमाएँ: विदेशी या कॉर्पोरेट धन पर निर्भरता, जिसमें 2020 में एफसीआरए नियम कड़े हुए; नगरीय, गैर-जनजातीय नेतृत्व; असमान कवरेज; सरकारी योजनाओं से दोहराव; और ईसाई तथा हिंदू दोनों संगठनों पर धार्मिक कार्यसूची के, या विकास में बाधा डालने के आरोप।
आगे की राह: ग्राम सभाओं और जनजातीय संगठनों के साथ साझेदारी, पारदर्शी धन, स्वतंत्र मूल्यांकन और स्थानीय जनजातीय नेतृत्व का निर्माण, ताकि एनजीओ राज्य या समुदायों के विकल्प के बजाय सुविधाकर्ता बनें।
उदाहरण 23 (UPSC 2017, 10 अंक): विशेषतः सुभेद्य जनजातीय समूह (पहले पी.टी.जी. जाने जाते थे)।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)
दृष्टिकोण: पीवीटीजी पर संक्षिप्त टिप्पणी: उत्पत्ति और नाम परिवर्तन, मानदंड, संख्या और वितरण, उदाहरण, और मुख्य कार्यक्रम।
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह सबसे हाशिए की अनुसूचित जनजातियाँ हैं। जनजातियों में असमानता पर ढेबर आयोग (1960 से 1961) के अवलोकन के बाद सरकार ने 1975 से 1976 से आदिम जनजातीय समूहों की पहचान की, जो 1993 तक 75 हो गए; कलंककारी शब्द 'आदिम' हटाने के लिए 2006 में उनका नाम पीवीटीजी कर दिया गया।
मानदंड: कृषि-पूर्व प्रौद्योगिकी, निम्न साक्षरता, आर्थिक पिछड़ापन और स्थिर या घटती जनसंख्या।
वितरण: 18 राज्य और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, जिनमें ओडिशा में सबसे अधिक (13) हैं।
उदाहरण: जारवा, ओंगे और सेंटिनली (अंडमान द्वीप), टोडा और कुरुम्बा (तमिलनाडु), बैगा और सहरिया (मध्य प्रदेश), बिरहोर और असुर (झारखंड), बोंडो और डोंगरिया कोंध (ओडिशा), चेंचू (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) और कातकरी (महाराष्ट्र)।
कार्यक्रम: संरक्षण-सह-विकास योजनाओं के साथ पीवीटीजी विकास योजना और 2023 से पीएम-जनमन (24,104 करोड़ रुपये), साथ में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पर्यावास अधिकार; समूह-विशिष्ट, सहभागी नियोजन अब भी आवश्यक है।
उदाहरण 24 (UPSC 2017, 15 अंक): जनजातीय उप-योजना के उद्गमन, प्रमुख लक्षणों एवं परिसीमन की व्याख्या कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)
दृष्टिकोण: जनजातीय उप-योजना के उदय (पृष्ठभूमि, समितियाँ, पाँचवीं योजना), उसकी मुख्य विशेषताओं (निर्धारण, आईटीडीपी, माडा, क्लस्टर, पीटीजी) और उसकी सीमाओं की चर्चा कीजिए, और उसके बाद के विकास के साथ समाप्त कीजिए।
उदय: पहली चार योजनाएँ सामुदायिक विकास, विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय खंडों (1954) और जनजातीय विकास खंडों पर निर्भर थीं, जिन्होंने सीमित संसाधनों को पतला फैला दिया और संपन्न लोगों को लाभ पहुँचाया; ढेबर आयोग (1960 से 1961) और शिलु आओ अध्ययन दल (1969) ने केंद्रित रणनीति की माँग की। जनजातीय उप-योजना पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974 से 1975) में शुरू हुई।
मुख्य विशेषताएँ: राज्य और केंद्रीय योजनाओं से कम से कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात में निधि का निर्धारण; अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र दृष्टिकोण; छोटे संकेंद्रणों के लिए संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण पॉकेट (छठी योजना से) और क्लस्टर; आदिम जनजातीय समूहों की पहचान (1975 से 1976); सामाजिक-आर्थिक विकास और शोषण से संरक्षण पर दोहरा ध्यान; और कमियाँ भरने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता।
सीमाएँ: राज्य प्रायः निर्धारित हिस्सा तय नहीं कर पाए या धन सामान्य परियोजनाओं में भटका दिया; धन व्यपगत हुआ; नियोजन जनजाति-केंद्रित के बजाय विभागीय रहा; आईटीडीए में अधिकार और कर्मचारियों का अभाव था; लाभार्थियों की आवाज कम थी; और लाभ असमान रूप से उन्नत जनजातियों और परिवारों को गए, जैसा खाखा समिति (2014) ने कहा।
विकास: योजना आयोग का स्थान नीति आयोग द्वारा लिए जाने के बाद टीएसपी अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (2017 से 2018 से) बन गई, जिसमें मंत्रालय योजना बजट का 4.3% से 17.5% निर्धारित करते हैं।
टीएसपी एक ठोस विचार था जो कमजोर क्रियान्वयन से ग्रस्त रहा; वैधानिक आधार और ग्राम सभा नियोजन आवश्यक हैं।
उदाहरण 25 (UPSC 2017, 15 अंक): बारहवीं (XII) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किसी एक जनजातीय विकास योजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके सुधार के लिए आप अपना सुझाव दीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)
दृष्टिकोण: बारहवीं योजना अवधि (2012 से 2017) का एक कार्यक्रम चुनिए, यहाँ वनबंधु कल्याण योजना (2014), उसके उद्देश्य और रूपरेखा का वर्णन कीजिए, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, और सुधार सुझाइए।
वनबंधु कल्याण योजना (वीकेवाई) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012 से 2017) के दौरान 2014 में शुरू की, ताकि जनजातीय विकास बिखरी योजनाओं से परिणाम-केंद्रित अभिसरण की ओर बढ़े।
उद्देश्य और रूपरेखा: इसका प्रायोगिक प्रयोग अनुसूचित क्षेत्रों वाले कई राज्यों में प्रत्येक के एक खंड में किया गया, जिसका लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, सिंचाई, बिजली, आजीविका, खेल और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण से जीवन-स्तर सुधारना था; इसने विभिन्न मंत्रालयों और राज्य विभागों की योजनाओं को उन्हीं खंडों में एक साथ लाने और व्यय के बजाय परिणाम मापने का प्रयास किया।
शक्तियाँ: अभिसरण और परिणामों पर इसका ध्यान बाद के मिशन-मोड कार्यक्रमों का पूर्वाभास था; खंड-स्तरीय नियोजन ने स्थानीय प्राथमिकताओं को स्थान दिया; और इसने जनजातीय उप-योजना तथा विशेष केंद्रीय सहायता निधि का अधिक सुसंगत उपयोग किया।
कमजोरियाँ: कवरेज छोटा और प्रायोगिक विस्तार धीमा था; अभिसरण अन्य विभागों की सद्भावना पर निर्भर था; आधार-रेखा और परिणाम आँकड़े कमजोर थे; पेसा के अंतर्गत ग्राम सभाओं को शायद ही नियोजन में शामिल किया गया; आवश्यकताओं की तुलना में धन कम था; और बाद में योजना व्यापक छत्र कार्यक्रमों में मिला दी गई, इसलिए इसके प्रभाव को अलग से आँकना कठिन है।
सुझाव: वैधानिक ग्राम सभा भागीदारी, मानवशास्त्रीय और तकनीकी विशेषज्ञता वाला समर्पित खंड-स्तरीय दल, वास्तविक-समय परिणाम निगरानी, और मातृभाषा शिक्षा तथा सुरक्षित वन अधिकार को मुख्य घटक बनाना।
इसका अभिसरण विचार पीएम-जनमन (2023) और धरती आबा अभियान (2024) में जीवित है, जिन्हें सफल होने के लिए वीकेवाई की कमजोरियों से बचना होगा।
उदाहरण 26 (UPSC 2015, 10 अंक): आज के समय में जनजातीय पंचशील की प्रासंगिकता
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(a)
दृष्टिकोण: नेहरू के पाँच पंचशील सिद्धांतों (1959) को बताने वाली और वर्तमान कानूनों तथा चुनौतियों के संदर्भ में आज उनकी प्रासंगिकता का आकलन करने वाली संक्षिप्त टिप्पणी।
नेहरू ने वेरियर एल्विन की ए फ़िलॉसफ़ी फ़ॉर नेफा (1959) के दूसरे संस्करण की प्रस्तावना में अलगाव और आत्मसात्करण के बीच मध्य मार्ग के रूप में जनजातीय पंचशील प्रस्तुत किया।
सिद्धांत: लोग अपनी प्रतिभा के अनुरूप विकसित हों; भूमि और वनों में जनजातीय अधिकारों का सम्मान हो; उनके अपने लोगों को प्रशासन और विकास के लिए प्रशिक्षित किया जाए; जनजातीय क्षेत्रों पर अति-प्रशासन न हो, बल्कि उनकी अपनी संस्थाओं के माध्यम से काम हो; और परिणामों को आँकड़ों या खर्च किए धन से नहीं, विकसित मानवीय चरित्र की गुणवत्ता से आँका जाए।
आज प्रासंगिकता: पेसा (1996) और वन अधिकार अधिनियम (2006) दूसरे और चौथे सिद्धांतों को कानूनी रूप देते हैं; नियमगिरि निर्णय (2013) ने ग्राम सभा की सहमति लागू की; आरक्षण और जनजातीय अधिकारी तीसरे सिद्धांत को दर्शाते हैं।
जारी कमियाँ: खनन और बाँधों से विस्थापन, अनेक योजनाओं के माध्यम से अति-प्रशासन, और कल्याण के बजाय व्यय से प्रगति का मापन दिखाते हैं कि इन सिद्धांतों की प्रायः उपेक्षा होती है।
इस प्रकार पंचशील जनजातीय विकास के लिए, विशेषकर पीएम-जनमन जैसी मिशन-मोड योजनाओं के लिए, एक मान्य नैतिक घोषणापत्र बना हुआ है।
उदाहरण 27 (UPSC 2015, 10 अंक): जनजातियों पर एल्विन-घुर्ये वाद-विवाद
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)
दृष्टिकोण: एल्विन और घुर्ये की स्थितियों, असहमति के बिंदुओं, और भारतीय नीति ने बहस को कैसे सुलझाया, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी।
1940 के दशक की एल्विन-घुर्ये बहस उभरते भारतीय राष्ट्र में जनजातियों के स्थान से संबंधित थी।
एल्विन: गोंड और बैगा के बीच अपने क्षेत्रकार्य के आधार पर वेरियर एल्विन (द एबोरिजिनल्स, 1943) ने तर्क दिया कि बाहरी लोगों से संपर्क ने शोषण और सांस्कृतिक पतन पैदा किया है, और आरंभ में संरक्षित क्षेत्रों, यहाँ तक कि बैगा के लिए 'राष्ट्रीय उद्यान', का प्रस्ताव रखा जहाँ जनजातियाँ अपनी गति से विकसित हो सकें।
घुर्ये: जी.एस. घुर्ये (द एबोरिजिन्स, सो-कॉल्ड, एंड देयर फ़्यूचर, 1943) का मत था कि जनजातियाँ 'पिछड़े हिंदू' हैं, जो लंबे समय से हिंदू समाज का भाग रही हैं, और अलगाव उन्हें पिछड़ा बनाए रखेगा; वे शिक्षा और आर्थिक विकास के माध्यम से आत्मसात्करण के पक्षधर थे।
असहमति के बिंदु: जनजातियाँ विशिष्ट लोग हैं या हिंदू समाज का भाग; अलगाव बनाम आत्मसात्करण; और जनजातीय संस्कृति का मूल्य।
समाधान: पंचशील (1959) में व्यक्त नेहरू की एकीकरण नीति और पाँचवीं तथा छठी अनुसूचियों ने संरक्षण को विकास से जोड़ा; स्वयं एल्विन एकीकरण की ओर बढ़े। यह बहस आज भी पेसा, वन अधिकार अधिनियम और विकास परियोजनाओं पर तर्कों का ढाँचा है।
उदाहरण 28 (UPSC 2015, 20 अंक): हाल ही में जनजातीय मुख्यक्षेत्र में चल रहे विकासात्मक कार्यों में व्यवधान डालने के आरोप में गैर-सरकारी संस्थाओं की आलोचना हुई है! समालोचनात्मक टिप्पणी लिखिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)
दृष्टिकोण: इस आरोप पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए कि एनजीओ जनजातीय क्षेत्रों में विकास में बाधा डालते हैं: आलोचकों का पक्ष उदाहरणों सहित रखिए, फिर एनजीओ का बचाव, और जनजातियों के लिए 'विकास' के अर्थ पर संतुलित मत तक पहुँचिए।
सरकारों और टिप्पणीकारों ने कुछ एनजीओ पर मध्य और पूर्वी भारत के जनजातीय क्षेत्र में विकास, विशेषकर खनन और औद्योगिक परियोजनाओं, में 'हस्तक्षेप' का आरोप लगाया है।
आलोचकों का पक्ष: 2014 की एक इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट ने कथित रूप से दावा किया कि खनन, बाँधों और बिजली परियोजनाओं के विरुद्ध अभियान चलाने वाले विदेशी-वित्तपोषित एनजीओ आर्थिक वृद्धि घटा रहे थे; एनजीओ-समर्थित विरोधों ने नियमगिरि में वेदांता बॉक्साइट खदान और ओडिशा में पॉस्को की इस्पात परियोजना (2017 में वापस ली गई) जैसी परियोजनाओं को रोका या विलंबित किया; 2020 में एफसीआरए कड़ा किया गया; आलोचक तर्क देते हैं कि नगरीय कार्यकर्ता बिना जवाबदेही के जनजातियों की ओर से बोलते हैं।
एनजीओ का बचाव: वे दावा करते हैं कि वे जनजातियों को संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रयोग में सहायता देते हैं: पेसा के अंतर्गत ग्राम सभा की सहमति, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकार और समता (1997) तथा नियमगिरि (2013) निर्णय; नियमगिरि में खनन को एनजीओ ने नहीं, डोंगरिया कोंध ग्राम सभाओं ने अस्वीकार किया; और सर्च, प्रदान और एकजुट जैसे एनजीओ स्वास्थ्य, आजीविका और शिक्षा सेवाएँ देते हैं जो राज्य देने में विफल रहा है।
मानवशास्त्रीय दृष्टि: विवाद वास्तव में विकास के अर्थ को लेकर है। जेम्स फ़र्ग्यूसन (द एंटी-पॉलिटिक्स मशीन, 1990) ने दिखाया कि विकास विमर्श भूमि और सत्ता के राजनीतिक प्रश्नों को तकनीकी प्रश्नों में बदल देता है; विस्थापन का जनजातीय प्रतिरोध उस हानि को दर्शाता है जो विस्थापितों के लगभग 40% जनजातीय लोगों ने झेली, जैसा वाल्टर फर्नांडिस ने आँका।
संतुलित निर्णय: कुछ एनजीओ में वास्तव में पारदर्शिता का अभाव है, और कुछ अभियानों ने नौकरियों और अवसंरचना की जनजातीय आकांक्षाओं की उपेक्षा की है; पर सारी पक्षधरता को विकास-विरोधी कहना लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करता है।
आगे की राह: एनजीओ के लिए पारदर्शी धन और जवाबदेही, ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति, न्यायसंगत मुआवजा और लाभ-साझेदारी, जिला खनिज फ़ाउंडेशन (2015) के माध्यम से।
जनजातीय क्षेत्रों में विकास को, जैसा पंचशील कहता है, केवल परियोजनाओं से नहीं, स्वयं जनजातियों के कल्याण और चुनावों से आँका जाना चाहिए।
उदाहरण 29 (UPSC 2014, 10 अंक): पी० टी० जी० की संकल्पना
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)
दृष्टिकोण: आदिम जनजातीय समूहों की अवधारणा पर संक्षिप्त टिप्पणी: उत्पत्ति, मानदंड, संख्या, उदाहरण, कार्यक्रम और वह आलोचना जिससे नाम बदला गया।
आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) की अवधारणा इस मान्यता से उभरी कि जनजातियाँ विकास में बहुत भिन्न हैं; ढेबर आयोग (1960 से 1961) ने कहा कि सबसे कम विकसित समूहों को विशेष ध्यान चाहिए।
पहचान: पाँचवीं योजना के दौरान (1975 से 1976 से) सरकार ने चार मानदंडों से समूहों की पहचान की: कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, निम्न साक्षरता, आर्थिक पिछड़ापन और स्थिर या घटती जनसंख्या; 1993 तक इनकी संख्या 75 हो गई।
उदाहरण: जारवा, ओंगे और ग्रेट अंडमानी, टोडा और कुरुम्बा, बिरहोर, बैगा, बोंडो, जुआंग और चेंचू।
कार्यक्रम: ओडिशा जैसे राज्यों में सूक्ष्म परियोजनाएँ, पीटीजी के लिए केंद्रीय योजना और बाद में संरक्षण-सह-विकास योजनाएँ।
आलोचना: 'आदिम' शब्द उन्नीसवीं सदी के विकासवाद को दर्शाता था और इन समुदायों को कलंकित करता था, और 2006 में इनका नाम विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कर दिया गया, जिससे ध्यान सांस्कृतिक श्रेणीकरण से कमजोरी की ओर गया।
उदाहरण 30 (UPSC 2014, 15 अंक): राष्ट्रीय जनजातीय नीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)
दृष्टिकोण: राष्ट्रीय जनजातीय नीति के प्रारूप (2006) का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए: उसकी पृष्ठभूमि, मुख्य प्रावधान, शक्तियाँ, कमजोरियाँ और यह तथ्य कि इसे कभी अपनाया नहीं गया, सुझावों सहित।
भारत में कोई अपनाई गई राष्ट्रीय जनजातीय नीति नहीं है; नेहरू का पंचशील (1959) मार्गदर्शक दर्शन रहा। जनजातीय कार्य मंत्रालय (1999) ने 2006 में राष्ट्रीय जनजातीय नीति का प्रारूप जारी किया, पर इसे कभी अंतिम रूप नहीं दिया गया।
मुख्य प्रावधान: भूमि अलगाव के विरुद्ध और अलग की गई भूमि की बहाली के लिए नियामक और संरक्षणात्मक ढाँचा; विस्थापन को न्यूनतम करना और पुनर्वास सुनिश्चित करना; वन अधिकारों को मान्यता; पेसा और पारंपरिक संस्थाओं को सुदृढ़ करना; शिक्षा (मातृभाषा शिक्षण सहित), स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार; पीटीजी पर विशेष ध्यान; जनजातियों को अनुसूचित करने के मानदंडों की समीक्षा; और जनजातीय संस्कृति के अनुसंधान तथा प्रलेखन को बढ़ावा।
शक्तियाँ: इसने पंचशील की भावना में एक व्यापक, अधिकार-संवेदनशील दृष्टि का प्रयास किया, विस्थापन और भूमि अलगाव को केंद्रीय समस्याएँ माना, और भागीदारी तथा सांस्कृतिक संरक्षण पर बल दिया।
कमजोरियाँ: आलोचकों ने इसे अस्पष्ट पाया, जिसमें समय-सीमा, बजट या जवाबदेही नहीं थी; इसने खनिज विकास और जनजातीय अधिकारों के बीच संघर्ष को नहीं सुलझाया; इसने स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति पर बहुत कम कहा; और जनजातियों के भीतर असमानता को कम आँका।
स्थिति: क्योंकि इसे कभी अपनाया नहीं गया, नीति इसके बजाय कानूनों (पेसा 1996, वन अधिकार अधिनियम 2006, 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम) और योजनाओं से बनी है, और खाखा समिति (2014) ने फिर एक सुसंगत ढाँचे की माँग की।
संविधान, पंचशील और यूएनड्रिप जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित, कानूनी समर्थन और ग्राम सभा भागीदारी वाली राष्ट्रीय जनजातीय नीति लंबे समय से अपेक्षित है।
उदाहरण 31 (UPSC 2014, 15 अंक): जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की प्रोन्नति में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)
दृष्टिकोण: नामित उदाहरणों और प्रमाणों के साथ जनजातीय स्वास्थ्य और शिक्षा में एनजीओ के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, फिर उनकी सीमाएँ बताइए, और निष्कर्ष दीजिए कि उन्हें राज्य और समुदायों से कैसे संबंधित होना चाहिए।
जनजातीय क्षेत्रों में भारत के सबसे खराब स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक हैं, और एनजीओ ने प्रायः ऐसे मॉडल शुरू किए जिन्हें राज्य ने बाद में अपनाया।
स्वास्थ्य: सर्च (अभय और रानी बंग, गढ़चिरौली, 1986) ने ग्रामीण महिलाओं को घर-आधारित नवजात देखभाल में प्रशिक्षित किया, जिससे नवजात मृत्यु दर तेजी से घटी (द लैंसेट, 1999), यह मॉडल आशा कार्यक्रम पर प्रभावी रहा; झारखंड और ओडिशा में एकजुट के सहभागी महिला समूहों ने नवजात मृत्यु घटाई (द लैंसेट, 2010); जन स्वास्थ्य सहयोग (बिलासपुर) कम लागत की सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा देता है; मिशन अस्पताल लंबे समय से दूरस्थ क्षेत्रों की सेवा करते रहे हैं।
शिक्षा: कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (भुवनेश्वर, 1993) जनजातीय बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा देता है; रामकृष्ण मिशन अबूझमाड़ में विद्यालय चलाता है; वनवासी कल्याण आश्रम छात्रावास और एकल-शिक्षक विद्यालय चलाता है; मिशन विद्यालयों ने उत्तर-पूर्व की साक्षरता बनाई; कई एनजीओ ने मातृभाषा-आधारित बहुभाषी शिक्षा की शुरुआत की।
शक्तियाँ: नवाचार, सामुदायिक विश्वास, स्थानीय कार्यकर्ताओं और भाषाओं का उपयोग, और नीति को आकार देने वाले प्रमाण।
सीमाएँ: छोटा पैमाना, दानदाताओं पर निर्भरता, असमान गुणवत्ता, नगरीय नेतृत्व, और यह जोखिम कि आवासीय शिक्षा बच्चों को उनकी संस्कृति से उखाड़ दे; धार्मिक संगठनों पर धर्म-प्रचार के आरोप लगते हैं।
एनजीओ सार्वजनिक व्यवस्था के नवप्रवर्तक और साझेदार के रूप में, ग्राम सभाओं के प्रति जवाबदेह होकर, सबसे अच्छा काम करते हैं, न कि स्वास्थ्य और शिक्षा देने के राज्य के कर्तव्य के विकल्प के रूप में।
उदाहरण 32 (UPSC 2014, 15 अंक): औपनिवेशिक अवधि में जनजातीय प्रशासन के इतिहास का वर्णन कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)
दृष्टिकोण: औपनिवेशिक जनजातीय प्रशासन के इतिहास का चरणवार वर्णन कीजिए: आरंभिक उपेक्षा और विद्रोह, विशेष विनियम और एजेंसियाँ, इनर लाइन और अनुसूचित जिला अधिनियम, 1919 और 1935 के अधिनियम, वन और आपराधिक जनजाति कानून, और इसकी विरासत।
ब्रिटिश शासन से पहले अधिकांश जनजातियाँ स्वायत्त थीं, जो कर या विनिमय के माध्यम से राज्यों से जुड़ी थीं। औपनिवेशिक प्रशासन विद्रोह और प्रतिक्रिया के माध्यम से विकसित हुआ।
प्रवेश और विद्रोह: स्थायी बंदोबस्त (1793) और राजस्व न्यायालयों ने जनजातीय क्षेत्रों में जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों को पहुँचाया, जिसने कोल विद्रोह (1831 से 1832) और संथाल हूल (1855 से 1856) को भड़काया।
विशेष विनियम: 1833 के विनियम XIII ने छोटानागपुर में सरल प्रक्रियाओं वाले एक राजनीतिक एजेंट के अधीन दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी बनाई; हूल के बाद संथाल परगना जिले (1855) को विशेष, गैर-विनियमित प्रशासन में रखा गया।
उत्तर-पूर्व और अनुसूचित जिले: बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम (1873) ने पहाड़ियों में बाहरी लोगों का प्रवेश सीमित करने वाली इनर लाइन बनाई; अनुसूचित जिला अधिनियम (1874) ने कार्यपालिका को यह तय करने की अनुमति दी कि जनजातीय क्षेत्रों में कौन-से कानून लागू हों।
वन और कलंक: भारतीय वन अधिनियमों (1865, 1878, 1927) ने झूम खेती और वन उपयोग पर रोक लगाई, और आपराधिक जनजाति अधिनियम (1871) ने घुमंतू समुदायों को अपराधी करार दिया।
संवैधानिक सुधार: भारत सरकार अधिनियम 1919 ने 'पिछड़े क्षेत्र' घोषित किए; 1935 के अधिनियम ने राज्यपाल के विवेक के अधीन 'अपवर्जित क्षेत्र' और 'आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र' बनाए, जो उस अलगाव नीति को दर्शाते थे जिसका घुर्ये जैसे आलोचकों ने विरोध किया। बिरसा मुंडा के उलगुलान के बाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (1908) जैसे काश्तकारी कानूनों ने जनजातीय भूमि की रक्षा की।
इस प्रकार औपनिवेशिक प्रशासन ने संरक्षण और अलगाव को दोहन के साथ जोड़ा; इसकी संस्थाओं ने पाँचवीं और छठी अनुसूचियों और आज भी जारी इनर लाइन परमिट को आकार दिया।
2. Role of Anthropology in Tribal and Rural Development
उदाहरण 33 (UPSC 2025, 15 अंक): कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक विकास में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका तथा अन्य हितधारकों को सुसाध्य बनाने के तरीकों की विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)
दृष्टिकोण: नामित उदाहरणों के साथ कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ, गरीब) के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विकास में एनजीओ की भूमिकाओं की चर्चा कीजिए, और स्पष्ट कीजिए कि वे अन्य हितधारकों (राज्य, समुदाय, बाजार, शोधकर्ता) को कैसे सुविधा देते हैं, सीमाओं सहित।
गैर-सरकारी संगठन राज्य, बाजार और समुदाय के बीच काम करने वाले स्वैच्छिक, गैर-लाभकारी निकाय हैं। कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ, भूमिहीन) के लिए वे सेवा प्रदाता, लामबंदकर्ता और पक्षधर का काम करते हैं।
सामाजिक-आर्थिक विकास: सेवा (1972) ने अनौपचारिक महिला श्रमिकों को संगठित किया; प्रदान (1983) ने झारखंड और ओडिशा की जनजातियों में महिला स्वयं सहायता समूह और आजीविका बनाई; सर्च और एकजुट ने नवजात मृत्यु घटाई; सफाई कर्मचारी आंदोलन ने हाथ से मैला ढोने के विरुद्ध अभियान चलाया।
राजनीतिक विकास: एमकेएसएस (राजस्थान) ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) और सामाजिक अंकेक्षण आए; एनजीओ अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षित करते हैं और ग्राम सभाओं को वन अधिकार दावा करने में सहायता देते हैं।
राज्य को सुविधा: एनजीओ ऐसे मॉडल प्रायोगिक रूप से चलाते हैं जिन्हें बाद में बढ़ाया जाता है (घर-आधारित नवजात देखभाल ने आशा को आकार दिया; स्वयं सहायता समूहों ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 2011 को), योजनाएँ लागू करते हैं और सामाजिक अंकेक्षण करते हैं।
समुदायों और बाजारों को सुविधा: वे उत्पादकों को बाजार और ऋण से जोड़ते हैं (वन धन क्लस्टर, स्वयं सहायता समूह-बैंक संबंध), और अत्याचार तथा विस्थापन के विरुद्ध कानूनी सहायता देते हैं।
ज्ञान को सुविधा: वे स्थानीय परिस्थितियों का प्रलेखन करते हैं और शोधकर्ताओं से साझेदारी करते हैं, जैसे द लैंसेट में प्रकाशित यादृच्छिक परीक्षणों में।
सीमाएँ: दानदाताओं पर निर्भरता और एफसीआरए प्रतिबंध (2020), असमान जवाबदेही, अभिजात कब्जा और राज्य द्वारा सह-चयन; उनकी भूमिका सार्वजनिक सेवा की पूरक होनी चाहिए, विकल्प नहीं।
उदाहरण 34 (UPSC 2025, 20 अंक): जनजातीय विकास की प्रक्रिया में समकालीन सीमाओं की पहचान कीजिए। इस प्रक्रिया में मानवशास्त्रीय ज्ञान का योगदान कैसे हो सकता है ?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)
दृष्टिकोण: जनजातीय विकास की समकालीन सीमाओं (संरचनात्मक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक, राजनीतिक) की प्रमाण सहित पहचान कीजिए, फिर स्पष्ट कीजिए कि मानवशास्त्रीय ज्ञान और पद्धतियाँ प्रत्येक का समाधान कैसे कर सकती हैं, और सहभागी दृष्टि के साथ समाप्त कीजिए।
सात दशकों के नियोजन के बावजूद, जनजातीय उप-योजना (1974 से 1975) से पीएम-जनमन (2023) और धरती आबा अभियान (2024) तक, जनजातीय विकास गंभीर सीमाओं का सामना करता है।
संरचनात्मक सीमाएँ: खदानों, बाँधों और उद्योगों से विस्थापन; भूमि अलगाव; और दोहनकारी विकास मॉडल; वाल्टर फर्नांडिस ने आँका कि 1947 से विस्थापित लोगों में लगभग 40% जनजातीय थे।
प्रशासनिक सीमाएँ: डीएपीएसटी निधि का भटकाव और कम उपयोग, खराब अभिसरण, कर्मचारियों की कमी, धीमे पेसा नियम (झारखंड में केवल 2026 में) और वन अधिकार अधिनियम दावों की ऊँची अस्वीकृति, जैसा खाखा समिति (2014) ने पाया।
सांस्कृतिक सीमाएँ: भाषा, नातेदारी और पारिस्थितिकी की उपेक्षा करने वाली एकरूप, ऊपर से नीचे की योजनाएँ, जैसे पराई भाषाओं में शिक्षा या वन जीवन के अनुपयुक्त आवास।
असमानता: उन्नत जनजातियों और अभिजात वर्ग द्वारा लाभों पर कब्जा, जबकि पीवीटीजी पिछड़े रहते हैं।
मानवशास्त्रीय योगदान: परियोजनाओं से पहले आधार-रेखा नृजातिवृत्त और सामाजिक प्रभाव आकलन, पुनर्वास के लिए माइकल सर्निया के दरिद्रीकरण-जोखिम मॉडल का प्रयोग; वन अधिकार दावों के लिए प्रथागत सीमाओं और सामुदायिक वन संसाधनों का मानचित्रण; झूम जैसी तर्कसंगत व्यवस्थाओं को मान्यता, जैसा नागालैंड की नेपेड परियोजना ने किया; मातृभाषा-आधारित बहुभाषी शिक्षा; स्थानीय मान्यताओं पर आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम, जैसा सर्च और एकजुट ने दिखाया; पीवीटीजी के लिए समूह-विशिष्ट योजनाएँ; और पेसा को सफल बनाने के लिए प्रथागत परिषदों की समझ।
पद्धतियाँ: सहभागी अवलोकन, एमिक परिप्रेक्ष्य, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (रॉबर्ट चैम्बर्स) और सोल टैक्स का क्रियात्मक मानवविज्ञान समुदायों को अपने लक्ष्य स्वयं तय करने देते हैं।
संस्थाएँ: जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ करना और नियोजन, निगरानी तथा शिकायत निवारण में मानवविज्ञानियों को शामिल करना।
मानवविज्ञान जनजातीय विकास को जनजातियों पर किए जाने वाले कार्य से उनके साथ और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य में बदल सकता है, जैसी पंचशील की परिकल्पना थी।
उदाहरण 35 (UPSC 2024, 20 अंक): एआई और आनुवंशिक अनुसंधान में वर्तमान की प्रगति के कारण जैविक और सामाजिक-सांस्कृतिक मानवशास्त्र की नैतिक चिंताएँ क्या हैं ?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)
दृष्टिकोण: जैविक और सामाजिक-सांस्कृतिक मानवविज्ञान के लिए अलग-अलग, मामलों सहित, आनुवंशिक अनुसंधान (सहमति, आँकड़ों का स्वामित्व, लाभ-साझेदारी, दुरुपयोग, जीन संपादन) और एआई (पूर्वाग्रह, निगरानी, आँकड़ा उपनिवेशवाद, प्रतिनिधित्व) से उठने वाली नैतिक चिंताओं की चर्चा कीजिए, और नैतिक सुरक्षा उपाय प्रस्तावित कीजिए।
मानवशास्त्रीय नैतिकता सूचित सहमति, हानि न पहुँचाने और अध्ययन किए गए लोगों के प्रति जवाबदेही पर आधारित है, जैसा अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन के सिद्धांतों में है। जीनोमिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में तीव्र प्रगति इन सिद्धांतों पर दबाव डालती है।
आनुवंशिक अनुसंधान, सहमति और दुरुपयोग: हवासुपाई मामले में एक मूल अमेरिकी जनजाति द्वारा मधुमेह अनुसंधान के लिए दिए गए रक्त नमूनों का बिना सहमति के अंतःप्रजनन और प्रवास के अध्ययनों में उपयोग हुआ, जिससे एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ समझौता (2010) हुआ।
स्वामित्व और लाभ-साझेदारी: जीनोमइंडिया जैसी परियोजनाओं में अध्ययन किए गए छोटे अंतर्विवाही समूहों के जीनोम का स्वामी कौन है, और उनसे बनी दवाओं से लाभ किसे मिलता है? नागोया प्रोटोकॉल (2010) और देशज आँकड़ा शासन के केयर सिद्धांत (2019) सामूहिक लाभ और नियंत्रण की माँग करते हैं।
समूह हानि और पहचान: प्राचीन डीएनए निष्कर्षों, जैसे राखीगढ़ी जीनोम के अध्ययनों (2019), का उत्पत्ति पर राजनीतिक बहसों में उपयोग हो सकता है; जनजातियों के आनुवंशिक आँकड़े उन्हें कलंकित कर सकते हैं या अनुसूचित जनजाति दर्जे को चुनौती देने में प्रयुक्त हो सकते हैं; जीन संपादन, जैसे हे जियानकुई का मामला (2018), सुजननिकी के प्रश्न उठाता है।
सामाजिक-सांस्कृतिक मानवविज्ञान में एआई: चेहरा पहचान और पूर्वानुमानित पुलिसिंग हाशिए के समूहों के विरुद्ध पूर्वाग्रह दोहराते हैं; जनजातीय और दलित उपयोगकर्ताओं का डिजिटल आँकड़ा बिना सहमति निकाला जा सकता है, जिसे कूल्ड्री और मेजियास ने 'आँकड़ा उपनिवेशवाद' (2019) कहा; एआई-निर्मित चित्र और पाठ संस्कृतियों और पवित्र ज्ञान का गलत चित्रण करते हैं।
अनुसंधान व्यवहार: क्षेत्र आँकड़ों का एआई द्वारा लिप्यंतरण और विश्लेषण गोपनीयता भंग का जोखिम रखता है; ऑनलाइन नृजातिवृत्त सार्वजनिक और निजी की रेखा धुंधली करता है, जिससे सहमति जटिल होती है।
सुरक्षा उपाय: सामुदायिक और समूह सहमति, परिणामों की वापसी, आँकड़ा संप्रभुता और लाभ-साझेदारी, भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023) और आईसीएमआर दिशानिर्देशों का पालन और समुदाय सदस्यों सहित नैतिक समीक्षा बोर्ड।
तकनीकी शक्ति के साथ सशक्त नैतिकता भी होनी चाहिए, ताकि अनुसंधान समुदायों का शोषण करने के बजाय उनकी सेवा करे।
उदाहरण 36 (UPSC 2022, 15 अंक): विकास पर मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। भारत के ग्रामीण विकास में मानवशास्त्रियों ने कैसे योगदान दिया है?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)
दृष्टिकोण: विकास पर मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य (समग्र, एमिक, सहभागी, आलोचनात्मक) का संक्षेप में वर्णन कीजिए, फिर नामित अध्ययनों और कार्यक्रमों के साथ दिखाइए कि भारतीय मानवविज्ञानियों ने ग्रामीण विकास में कैसे योगदान दिया।
विकास पर मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य: मानवविज्ञान विकास को संसाधनों के तकनीकी हस्तांतरण के रूप में नहीं, सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में देखता है। यह समग्र (अर्थव्यवस्था, नातेदारी, धर्म और सत्ता जुड़े हैं), एमिक (लोगों के अपने विचार और अनुभूत आवश्यकताएँ महत्वपूर्ण हैं), सापेक्षवादी (स्थानीय प्रथाओं को संदर्भ में आँका जाता है) और सहभागी है। जेम्स फ़र्ग्यूसन (1990) और आर्तुरो एस्कोबार (1995) का आलोचनात्मक 'विकास का मानवविज्ञान' चेताता है कि विकास गरीबी का अराजनीतीकरण कर सकता है और राज्य नियंत्रण बढ़ा सकता है।
सामुदायिक विकास का मूल्यांकन: एस.सी. दुबे की इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेज़ (1958) ने अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच संचार अंतर, संपन्न किसानों और ऊँची जातियों द्वारा लाभ पर कब्जा, और अनुभूत आवश्यकताओं की उपेक्षा पाई, ये सीखें प्रसार कार्य को नया रूप देने वाली थीं।
ग्राम अध्ययन: एम.एन. श्रीनिवास (प्रभु जाति), ऑस्कर लुईस, मैकिम मैरियट और अन्य ने वे जाति, गुट और नातेदारी संरचनाएँ उजागर कीं जो तय करती हैं कि कार्यक्रमों से लाभ किसे मिलता है।
नवाचार और परिवर्तन: जॉर्ज फ़ॉस्टर (1962) ने नवाचार स्वीकारने में सांस्कृतिक बाधाओं और प्रेरकों का विश्लेषण किया, जिसने स्वास्थ्य और कृषि कार्यक्रमों का मार्गदर्शन किया; हरित क्रांति वाले गाँवों के अध्ययनों ने बढ़ती असमानता दिखाई।
सहभागिता: मानवशास्त्रीय क्षेत्रकार्य पर आधारित रॉबर्ट चैम्बर्स का सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन पंचायत नियोजन, जलागम और मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण में प्रयुक्त होता है।
स्वास्थ्य और स्वच्छता: बीमारी और शुद्धता के स्थानीय विचारों पर अनुसंधान ने पोषण और स्वच्छता अभियानों को दिशा दी है।
इस प्रकार मानवविज्ञानियों ने ग्रामीण विकास को अधिक जन-केंद्रित बनाया है, हालाँकि उनकी सलाह प्रायः बहुत देर से ली जाती है।
उदाहरण 37 (UPSC 2021, 15 अंक): जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण में गैर-सरकारी संगठनों के हस्तक्षेपों का वर्णन कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)
दृष्टिकोण: नामित संगठनों के साथ स्वास्थ्य, आजीविका, अधिकार, राजनीतिक भागीदारी और हिंसा के विरुद्ध जनजातीय महिलाओं के लिए विशिष्ट एनजीओ हस्तक्षेपों की चर्चा कीजिए, और उनके प्रभाव तथा सीमाओं का आकलन कीजिए।
जनजातीय महिलाएँ खेती, वन संग्रह और घर में भारी कार्यभार उठाती हैं, और कुपोषण, रक्ताल्पता, डायन-प्रताड़ना, तस्करी और भूमि तथा प्रथागत परिषदों से बहिष्कार झेलती हैं। एनजीओ ने कई तरह से हस्तक्षेप किया है।
स्वास्थ्य: झारखंड और ओडिशा में एकजुट के सहभागी महिला समूहों ने गर्भावस्था और नवजात देखभाल पर चर्चा की और नवजात मृत्यु दर घटाई (द लैंसेट, 2010); गढ़चिरौली में सर्च ने ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया; जन स्वास्थ्य सहयोग छत्तीसगढ़ में जनजातीय महिलाओं की सेवा करता है।
आजीविका और वित्त: प्रदान ने बचत, ऋण, कृषि और मुर्गीपालन के लिए जनजातीय महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों और संघों में संगठित किया; महिला-नेतृत्व वाले वन धन क्लस्टर महुआ और इमली जैसी वनोपज का प्रसंस्करण करते हैं।
भूमि और वन अधिकार: एनजीओ ने महिलाओं को वन अधिकार अधिनियम (2006) के अंतर्गत संयुक्त पट्टे और सामुदायिक वन अधिकार दिलाने में सहायता की।
राजनीतिक भागीदारी: महिला पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण और शराब-विरोधी अभियानों सहित पेसा ग्राम सभाओं में महिलाओं की आवाज को समर्थन।
हिंसा: डायन-प्रताड़ना के विरुद्ध अभियान और कानूनी सहायता, जो झारखंड के डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम (2001) जैसे कानूनों को सहारा देते हैं, और झारखंड से नगरों तक लड़कियों की तस्करी के विरुद्ध।
आकलन: ये हस्तक्षेप आय, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, पर कवरेज सीमित है, प्रथागत परिषदें अब भी महिलाओं को बाहर रखती हैं, और परियोजना धन पर निर्भरता स्थिरता को खतरे में डालती है; राज्य और जनजातीय महिलाओं के अपने संगठनों के साथ साझेदारी आगे की राह है।
उदाहरण 38 (UPSC 2020, 15 अंक): भारत में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के प्रकार्यों का वर्णन कीजिए ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)
दृष्टिकोण: जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (उत्पत्ति, संख्या, वित्तपोषण) और अनुसंधान, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, पहचान, सांस्कृतिक संरक्षण और नीतिगत सलाह के अंतर्गत उनके कार्यों का उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए, और सीमाओं पर टिप्पणी जोड़िए।
जनजातीय अनुसंधान संस्थान राज्य-स्तरीय निकाय हैं, जिनमें पहला 1953 में रांची में बना; आज महत्वपूर्ण अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले अधिकांश राज्यों में एक है, जिन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय की टीआरआई सहायता योजना का समर्थन है। ये वह मुख्य माध्यम हैं जिससे मानवविज्ञान जनजातीय प्रशासन तक पहुँचता है।
अनुसंधान और प्रलेखन: जनजातियों पर नृजातिवृत्तीय मोनोग्राफ, भूमि अलगाव, कर्ज, प्रवास और प्रथागत कानून के अध्ययन, और भाषाओं, मौखिक साहित्य और पारंपरिक ज्ञान का प्रलेखन, जैसा ओडिशा के एससीएसटीआरटीआई ने किया।
पहचान और प्रमाणन सहायता: लोकुर मानदंडों के आधार पर अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने या बाहर होने के इच्छुक समुदायों पर, और पीवीटीजी दर्जे पर नृजातिवृत्तीय रिपोर्टें; जनजाति प्रमाणपत्रों की जाँच में सहयोग।
मूल्यांकन और निगरानी: आईटीडीपी, वन अधिकार अधिनियम और पीएम-जनमन जैसी योजनाओं का आकलन, और परियोजनाओं के लिए आधार-रेखा सर्वेक्षण तथा सामाजिक प्रभाव अध्ययन।
प्रशिक्षण: जनजातीय क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों, शिक्षकों और पुलिस का जनजातीय भाषाओं, प्रथाओं और पेसा तथा वन अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों में अभिविन्यास।
सांस्कृतिक संरक्षण: जनजातीय संग्रहालय, त्योहार, जनजातीय भाषाओं में प्रवेशिकाओं का प्रकाशन और मातृभाषा शिक्षा को समर्थन।
नीतिगत सलाह: राज्य जनजाति सलाहकार परिषदों और योजनाओं को जानकारी।
सीमाएँ: कर्मचारियों की कमी, कम प्रशिक्षित मानवविज्ञानी, सीमित स्वायत्तता और ऐसी रिपोर्टें जिन पर शायद ही कार्रवाई होती है; साक्ष्य-आधारित जनजातीय नीति के लिए टीआरआई को सुदृढ़ करना आवश्यक है।
उदाहरण 39 (UPSC 2018, 20 अंक): मानवविज्ञान की क्षमताओं एवं कमियों, की भूमिका का परीक्षण आदिवासी एवं ग्रामीण विकास के संदर्भ में कीजिए ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)
दृष्टिकोण: जनजातीय और ग्रामीण विकास में मानवविज्ञान की शक्तियों (समग्र ज्ञान, पद्धतियाँ, नीतिगत रिकॉर्ड) और कमजोरियों (सीमांत प्रभाव, सह-चयन, नैतिक दुविधाएँ, लघु-स्तरीय ध्यान) की उदाहरणों सहित जाँच कीजिए, और इसकी भूमिका को सशक्त करने के उपायों पर निष्कर्ष दीजिए।
अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए मानवशास्त्रीय ज्ञान का उपयोग करता है। भारत में इसने वेरियर एल्विन और एस.सी. दुबे के समय से जनजातीय और ग्रामीण विकास को आकार दिया है, पर इसकी भूमिका में शक्तियाँ और कमजोरियाँ दोनों हैं।
शक्ति, समग्र और एमिक ज्ञान: मानवविज्ञान समझता है कि अर्थव्यवस्था, नातेदारी, धर्म और पारिस्थितिकी कैसे परस्पर जुड़े हैं, इसलिए यह अनपेक्षित प्रभावों का पूर्वानुमान कर सकता है; उदाहरण के लिए यह झूम को पारिस्थितिक अनुकूलन मानता है, जैसा नागालैंड की नेपेड परियोजना ने पहचाना।
शक्ति, पद्धतियाँ: सहभागी अवलोकन, वंशावलियाँ, वैयक्तिक अध्ययन और सहभागी मूल्यांकन अनुभूत आवश्यकताओं और स्थानीय सत्ता को उजागर करते हैं, जैसा दुबे के सामुदायिक विकास के मूल्यांकन (1958) ने किया।
शक्ति, नीतिगत रिकॉर्ड: पंचशील और नेफा पर एल्विन का प्रभाव, गोंड विद्रोह (1940) के बाद हाइमनडॉर्फ का कार्य, जनजातीय अनुसंधान संस्थान (1953 से), पीपुल ऑफ इंडिया परियोजना, और पेसा, वन अधिकार अधिनियम तथा पीवीटीजी पहचान में योगदान; सर्च की नवजात देखभाल जैसे स्वास्थ्य मॉडल सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि पर आधारित थे।
कमजोरी, सीमांत प्रभाव: मानवविज्ञानियों से देर से या बिल्कुल परामर्श नहीं होता; टीआरआई में कर्मचारियों की कमी है; परियोजनाएँ बजट और इंजीनियरिंग तय करते हैं।
कमजोरी, पैमाना और गति: धीमा, लघु-स्तरीय नृजातिवृत्त लक्ष्यों और बड़े कार्यक्रमों के साथ असहज बैठता है; निष्कर्ष प्रायः निर्देशात्मक के बजाय वर्णनात्मक होते हैं।
कमजोरी, सह-चयन और नैतिकता: मानवविज्ञानी विस्थापन को वैधता दे सकते हैं या राज्य अथवा कॉर्पोरेट हितों की सेवा कर सकते हैं; जेम्स फ़र्ग्यूसन (1990) ने विकास के अराजनीतिक प्रभावों से चेताया; तटस्थता और पक्षधरता के बीच दुविधा बनी हुई है।
कमजोरी, रोमानीपन: आलोचक कुछ मानवविज्ञानियों पर लोगों की अपनी आकांक्षाओं के विरुद्ध 'परंपरा' बचाने का आरोप लगाते हैं, जैसे एल्विन के अलगाववाद पर बहसों में।
अनिवार्य और स्वतंत्र सामाजिक प्रभाव आकलन, नियोजन और निगरानी में मानवविज्ञानियों को शामिल करने, अधिकारियों के प्रशिक्षण और ऐसे क्रियात्मक मानवविज्ञान को अपनाने से, जिसमें समुदाय लक्ष्य तय करें, मानवविज्ञान की भूमिका सशक्त की जा सकती है।
उदाहरण 40 (UPSC 2016, 15 अंक): ग्रामीण विकास में नृविज्ञानी ज्ञान तथा प्रविधियाँ कैसे उपयोगी होती हैं, वर्णन कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)
दृष्टिकोण: वर्णन कीजिए कि मानवशास्त्रीय ज्ञान (ग्राम सामाजिक संरचना, संस्कृति और परिवर्तन की अवधारणाएँ) और पद्धतियाँ (क्षेत्रकार्य, सहभागी उपकरण) भारतीय उदाहरणों के साथ ग्रामीण विकास में क्या योगदान देती हैं।
ग्रामीण विकास का लक्ष्य गाँवों में आजीविका, सेवाओं और भागीदारी में सुधार है। मानवविज्ञान ग्राम समाज के बारे में ज्ञान और उसके भीतर काम करने की पद्धतियाँ, दोनों देता है।
सामाजिक संरचना का ज्ञान: एम.एन. श्रीनिवास (प्रभु जाति), एस.सी. दुबे (इंडियन विलेज, 1955) और अन्य के ग्राम अध्ययन दिखाते हैं कि जाति, गुट, नातेदारी और लिंग तय करते हैं कि कार्यक्रमों से लाभ किसे मिलेगा; दुबे के सामुदायिक विकास के मूल्यांकन (1958) ने पाया कि लाभ संपन्न और ऊँची जाति के किसानों ने हथिया लिए।
संस्कृति और परिवर्तन का ज्ञान: जॉर्ज फ़ॉस्टर (1962) ने नवाचार की सांस्कृतिक बाधाओं, जैसे मान्यताओं और प्रतिष्ठा की चिंताओं, और प्रेरकों की पहचान की; गर्म-ठंडे भोजन की मान्यताओं के अध्ययन पोषण संदेशों का मार्गदर्शन करते हैं; शुद्धता और प्रदूषण पर अनुसंधान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता अभियानों को दिशा देता है।
पद्धतियाँ: सहभागी अवलोकन और प्रमुख सूचनादाता छिपी प्रथाएँ उजागर करते हैं; वंशावलियाँ भूमि और नातेदारी संजाल खोजती हैं; वैयक्तिक अध्ययन सफलता और विफलता समझाते हैं; ग्राम मानचित्रण, मौसमी कैलेंडर और संपदा श्रेणीकरण के साथ सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (रॉबर्ट चैम्बर्स) ग्रामीणों को योजना बनाने देता है; केंद्रित समूह महिलाओं की आवाज पकड़ते हैं।
अनुप्रयोग: मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण, स्वयं सहायता समूहों की रूपरेखा, जलागम नियोजन, पंचायत प्रशिक्षण और आवास तथा पेयजल योजनाओं का मूल्यांकन।
इस प्रकार मानवविज्ञान ग्रामीण विकास को सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, न्यायसंगत और सहभागी बनाता है, बशर्ते नियोजक इसका प्रयोग रूपरेखा के चरण से करें।
उदाहरण 41 (UPSC 2015, 15 अंक): जनजातीय विकास के लिए योजना-निर्माण में नृविज्ञान की भूमिका का विस्तारपूर्वक परीक्षण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)
दृष्टिकोण: विस्तार से जाँच कीजिए कि मानवविज्ञान जनजातीय विकास नियोजन के प्रत्येक चरण (आधार-रेखा, पहचान, रूपरेखा, क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन) में उदाहरणों सहित कैसे योगदान देता है, और इसकी सीमाएँ बताइए।
जनजातीय विकास के नियोजन के लिए उन समाजों की समझ चाहिए जो पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में तीव्र रूप से भिन्न हैं। मानवविज्ञान नियोजन चक्र के प्रत्येक चरण में योगदान देता है।
आधार-रेखा और निदान: जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण के नृजातिवृत्तीय सर्वेक्षण भूमि उपयोग, नातेदारी, प्रथागत कानून और अनुभूत आवश्यकताओं का वर्णन करते हैं; पीपुल ऑफ इंडिया परियोजना (1985 से) राष्ट्रीय आधार-रेखा देती है।
पहचान और लक्ष्यीकरण: नृजातिवृत्तीय मानदंडों ने अनुसूचित जनजाति सूचियों पर लोकुर समिति (1965) और प्रौद्योगिकी, साक्षरता, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी के आधार पर पीटीजी की पहचान (1975) का मार्गदर्शन किया।
नीति और रूपरेखा: एल्विन के कार्य ने पंचशील (1959) और नेफा प्रशासन को आकार दिया; गोंड विद्रोह (1940) के बाद हाइमनडॉर्फ की सलाह से हैदराबाद में भूमि संरक्षण और गोंडी भाषा के विद्यालय आए; मानवविज्ञानी मातृभाषा शिक्षा, झूम और सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता, और पीवीटीजी के लिए पर्यावास अधिकारों का तर्क देते हैं।
क्रियान्वयन: अधिकारियों को जनजातीय भाषाओं और प्रथाओं में प्रशिक्षित करना; प्रथागत परिषदों के माध्यम से काम करना, जैसा पेसा अपेक्षित करता है; पुनर्वास योजनाओं में सर्निया के दरिद्रीकरण-जोखिम मॉडल का प्रयोग।
निगरानी और मूल्यांकन: 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव आकलन, आईटीडीपी और पीएम-जनमन का मूल्यांकन, और जनजातीय दृष्टिकोण पकड़ने वाले सहभागी उपकरण।
सीमाएँ: मानवविज्ञानियों से प्रायः देर से परामर्श होता है और उनकी रिपोर्टों की उपेक्षा होती है; समाधान यह है कि उन्हें नियोजन दलों का भाग बनाया जाए और सोल टैक्स के क्रियात्मक मानवविज्ञान की भावना में ग्राम सभाओं को प्राथमिकताएँ तय करने दी जाएँ।
उदाहरण 42 (UPSC 2014, 20 अंक): ग्रामीण विकास में नृविज्ञानियों की भूमिका का समालोचनात्मक आकलन कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)
दृष्टिकोण: नामित भारतीय और अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों के साथ ग्रामीण विकास में मानवविज्ञानियों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं (मूल्यांकनकर्ता, सलाहकार, परिवर्तन अभिकर्ता, आलोचक) का आलोचनात्मक आकलन कीजिए, उपलब्धियों को सीमाओं के सामने तौलिए, और निष्कर्ष दीजिए।
मानवविज्ञानी भारत में ग्रामीण विकास से अल्बर्ट मेयर के नेतृत्व वाली इटावा प्रायोगिक परियोजना (1948) के समय से जुड़े हैं, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) की अग्रदूत थी।
मूल्यांकनकर्ता: एस.सी. दुबे की इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेज़ (1958) ने सामुदायिक विकास का मूल्यांकन किया और अधिकारियों तथा ग्रामीणों के बीच अंतर, संपन्न किसानों और ऊँची जातियों द्वारा लाभ पर कब्जा, और अनुभूत आवश्यकताओं की उपेक्षा उजागर की; बाद के ग्राम पुनर्अध्ययनों ने दिखाया कि हरित क्रांति ने असमानता कैसे बढ़ाई।
सलाहकार और नियोजक: मानवविज्ञानियों ने प्रसार, स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रमों की रूपरेखा, पंचायत प्रशिक्षण और सामाजिक प्रभाव आकलन पर सलाह दी; अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक में माइकल सर्निया ने पुनर्वास नीति को मानवशास्त्रीय अनुसंधान पर आधारित किया।
परिवर्तन अभिकर्ता: सोल टैक्स के क्रियात्मक मानवविज्ञान (1948 से) और क्षेत्रकार्य पर आधारित रॉबर्ट चैम्बर्स के सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन ने ग्रामीणों को केंद्र में रखा; सर्च जैसे भारतीय एनजीओ ने नवजात मृत्यु घटाने के लिए सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया, जिसने आशा कार्यक्रम को प्रभावित किया।
सामाजिक संरचना के विश्लेषक: एम.एन. श्रीनिवास की प्रभु जाति और गुटों तथा संरक्षण के अध्ययनों ने यह समझाने में सहायता की कि कार्यक्रम क्यों विफल होते हैं या हथिया लिए जाते हैं।
आलोचक: विकास के मानवविज्ञान (फ़र्ग्यूसन, 1990; एस्कोबार, 1995) ने स्वयं विकास को ऐसे विमर्श के रूप में प्रश्नांकित किया जो गरीबी का अराजनीतीकरण करता है।
सीमाएँ: मानवविज्ञानी शायद ही निर्णय-निर्माण के पदों पर रहे; उनके निष्कर्षों की प्रायः उपेक्षा हुई; धीमा, स्थानीय अनुसंधान नियोजकों के अनुकूल नहीं था; और कुछ को ऊपर से नीचे की परियोजनाओं को वैधता देने में सह-चयनित कर लिया गया।
आकलन: उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि विकास के बारे में सोचने का तरीका बदलना रही है, जिससे भागीदारी, अनुभूत आवश्यकताएँ और सांस्कृतिक संवेदनशीलता मानक लक्ष्य बने, भले व्यवहार पीछे हो।
अधिक सशक्त भूमिका के लिए सामाजिक आकलन का संस्थानीकरण, अधिकारियों का मानवशास्त्रीय पद्धतियों में प्रशिक्षण और ग्राम समुदायों के प्रति जवाबदेही आवश्यक है।
3. Anthropology and Regionalism, Communalism and Ethnic Movements
उदाहरण 43 (UPSC 2025, 10 अंक): क्षेत्रवाद तथा स्वायत्तता
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)
दृष्टिकोण: क्षेत्रवाद को परिभाषित करने वाली, यह स्पष्ट करने वाली कि यह स्वायत्तता की माँगों तक क्यों ले जाता है, भारत में स्वायत्तता के रूपों, उदाहरणों और राज्य की प्रतिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी।
क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र के प्रति निष्ठा और उसके भाषाई, सांस्कृतिक या आर्थिक हितों का राजनीतिक दावा है; जब क्षेत्रीय पहचान प्रबल होती है, तो यह प्रायः स्वायत्तता की माँग बन जाता है, अर्थात राष्ट्र के भीतर भूमि, संसाधनों और संस्कृति पर स्वशासन।
कारण: असमान विकास और आंतरिक उपनिवेशवाद की भावना (माइकल हेक्टर, 1975), प्रवासियों के प्रति 'धरतीपुत्र' भय (मायरन वीनर, 1978), विशिष्ट भाषा या नृजातीयता, और अभिजात लामबंदी (पॉल ब्रास)।
भारत में स्वायत्तता के रूप: नए राज्य (नागालैंड 1963, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014); छठी अनुसूची परिषदें (बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र, 2020); अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान (नागालैंड के लिए 371A); और 2019 के बाद छठी अनुसूची दर्जे के लिए लद्दाख की तथा पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड जैसी माँगें।
राज्य की प्रतिक्रिया: भारत के संघीय लचीलेपन ने अलगाव को अस्वीकार करते हुए पुनर्गठन और समझौतों के माध्यम से अनेक माँगों को समायोजित किया है, जिसे मानवविज्ञानी संघर्ष घटाने वाला मानते हैं।
इस प्रकार स्वायत्तता के माध्यम से व्यक्त क्षेत्रवाद, माँगों के लोकतांत्रिक समाधान पर, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकता है।
उदाहरण 44 (UPSC 2024, 15 अंक): मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से धर्मनिरपेक्षता, धार्मिकता, धार्मिक कट्टरवाद और आध्यात्मिकतावाद के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)
दृष्टिकोण: मानवशास्त्रीय दृष्टि से धर्मनिरपेक्षता, धार्मिकता, धार्मिक कट्टरवाद और आध्यात्मिकतावाद को विद्वानों तथा भारतीय और जनजातीय उदाहरणों सहित परिभाषित कीजिए और उनमें भेद कीजिए, और दिखाइए कि वे परस्पर कैसे संबंधित हैं।
मानवविज्ञान धर्म का अध्ययन प्रतीकों और आचरणों की सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में करता है (क्लिफ़र्ड गीर्ट्ज़, 1966), इसलिए ये चार शब्द लोगों, विश्वास और राज्य के बीच भिन्न संबंधों का वर्णन करते हैं।
धर्मनिरपेक्षता: धर्म और राज्य के संबंध को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत। पश्चिमी मॉडल उन्हें अलग करता है (फ्रांस की लाइसिते, 1905); 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया भारतीय मॉडल समान सम्मान और सिद्धांतबद्ध दूरी का अर्थ रखता है। टी.एन. मदान (1987) ने तर्क दिया कि पृथक्करण के रूप में धर्मनिरपेक्षता धार्मिक दक्षिण एशियाई समाजों में असहज बैठती है।
धार्मिकता: किसी व्यक्ति या समूह की धार्मिक प्रतिबद्धता की मात्रा और रूप; ग्लॉक और स्टार्क (1965) ने इसके वैचारिक, कर्मकांडी, अनुभवात्मक, बौद्धिक और परिणामात्मक आयाम मापे। ऊँची धार्मिकता, जैसे भारत में, सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष राज्य के साथ सह-अस्तित्व रख सकती है।
धार्मिक कट्टरवाद: एक आधुनिक आंदोलन जो धर्मग्रंथ के शाब्दिक, 'शुद्ध' मूल की ओर लौटने का दावा करता है और उसे समाज तथा राज्य पर थोपना चाहता है, प्रायः आधुनिकता और बहुलता की प्रतिक्रिया में; यह शब्द अमेरिकी प्रोटेस्टेंटों के द फ़ंडामेंटल्स (1910 से 1915) से आया।
आध्यात्मिकतावाद (आध्यात्मिकता): अर्थ और पवित्र की व्यक्तिगत खोज, प्रायः संस्थाओं से बाहर; प्रकृति-मानव-आत्मा संबंधों (एल.पी. विद्यार्थी) में निहित सरना या दोन्यी-पोलो जैसे जनजातीय धर्म, और भक्ति तथा सूफी परंपराएँ, बिना रूढ़ि के आध्यात्मिकता दिखाती हैं।
संबंध: धार्मिकता और आध्यात्मिकता विश्वास से संबंधित हैं, धर्मनिरपेक्षता शासन से, और कट्टरवाद धर्म का राजनीतिक प्रयोग है जो धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डालता है; मानवविज्ञान दिखाता है कि ये सीमाएँ संस्कृति के अनुसार बदलती हैं।
उदाहरण 45 (UPSC 2024, 15 अंक): मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से नृजातीय-राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान पर प्रकाश डालिए ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)
दृष्टिकोण: नृजातीय-राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए, मानवशास्त्रीय सिद्धांतों (आदिम, साधनवादी, रचनावादी, सीमा) के माध्यम से उसके हाल के वैश्विक और भारतीय पुनरुत्थान को उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए, और प्रतिक्रियाओं पर निष्कर्ष दीजिए।
नृजातीय-राष्ट्रवाद यह विश्वास है कि वंश, भाषा या धर्म से परिभाषित एक नृजातीय समूह एक राष्ट्र है जिसे स्वशासन करना चाहिए या राज्य पर प्रभुत्व रखना चाहिए। वॉकर कॉनर (एथनोनेशनलिज़्म, 1994) ने माने गए साझा पूर्वजों के भावनात्मक बंधन पर बल दिया।
वैश्विक पुनरुत्थान: शीत युद्ध के बाद यूगोस्लाविया और सोवियत संघ का विघटन; स्कॉटलैंड (2014), कैटेलोनिया और इराकी कुर्दिस्तान (2017) में स्वतंत्रता जनमत संग्रह; और कई लोकतंत्रों में बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवाद।
भारत: मणिपुर में मैतेई-कुकी-जो संघर्ष (2023), टिपरा मोथा की ग्रेटर टिपरालैंड माँग, जारी नागा वार्ता, लद्दाख की स्वायत्तता माँग और स्थानीय लोगों के लिए धरतीपुत्र नौकरी आरक्षण।
आदिम दृष्टि: गीर्ट्ज़ ने दिखाया कि रक्त, भाषा और धर्म की निष्ठाएँ बनी रहती हैं और राज्य के सुरक्षा न दे पाने पर फिर उभरती हैं।
साधनवादी दृष्टि: पॉल ब्रास और एब्नर कोहेन दिखाते हैं कि अभिजात वर्ग सत्ता, भूमि और नौकरियों के लिए, विशेषकर प्रतिस्पर्धी चुनावों में, पहचान को लामबंद करता है।
रचनावादी और सीमा दृष्टि: बेनेडिक्ट एंडरसन के कल्पित समुदाय और बार्थ की सीमाएँ समझाती हैं कि जनगणना श्रेणियाँ, अनुसूचित जनजाति सूचियाँ, मानचित्र और सोशल मीडिया 'हम' और 'वे' को कैसे तीखा करते हैं।
आज के प्रेरक: असुरक्षा पैदा करने वाले वैश्वीकरण और प्रवास, असमानता, डिजिटल अफवाह संजाल, और आरक्षण तथा संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा।
मानवविज्ञान नृजातीय-राष्ट्रवाद को लोकतांत्रिक राजनीति की ओर मोड़ने के लिए स्वायत्तता के माध्यम से मान्यता, अंतर-नृजातीय नागरिक संबंध (वार्ष्णेय) और न्यायसंगत संसाधन-साझेदारी सुझाता है।
उदाहरण 46 (UPSC 2022, 10 अंक): राष्ट्रीय एकीकरण में क्षेत्रवाद एक अवसर एवं जोखिम
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)
दृष्टिकोण: क्षेत्रवाद को अवसर (संघीय गहनता, विकास, सांस्कृतिक मान्यता) और खतरे (अलगाव, मूलनिवासवाद, संघर्ष) के रूप में उदाहरणों सहित प्रस्तुत करने वाली संक्षिप्त टिप्पणी, निष्कर्ष सहित।
क्षेत्रवाद, अर्थात किसी क्षेत्र की पहचान और हितों का दावा, राष्ट्रीय एकता को गहरा भी कर सकता है और उस पर दबाव भी डाल सकता है।
अवसर के रूप में: राज्यों के भाषाई पुनर्गठन (1956) ने लोगों को अपनी भाषा में शासन दिया और अशांति शांत की; झारखंड (2000) और तेलंगाना (2014) जैसे नए राज्यों ने उपेक्षित क्षेत्रों के निकट प्रशासन पहुँचाया; छठी अनुसूची परिषदों और अनुच्छेद 371 ने जनजातीय पहचानों को समायोजित किया, विद्रोहियों को विधायक बनाया, जैसे 1986 के बाद मिजोरम में; क्षेत्रीय दलों ने लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाई।
खतरे के रूप में: जब क्षेत्रवाद अलगाववादी (आरंभिक नागा और मिजो आंदोलन), मूलनिवासवादी ('धरतीपुत्र' नारों के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों पर हमले), या हिंसक रूप से बहिष्कारी (मणिपुर, 2023) बनता है, तो यह एकता और क्षेत्रों के भीतर अल्पसंख्यकों को खतरे में डालता है; जल और सीमाओं पर अंतर-राज्यीय विवाद भी उठते हैं।
मानवशास्त्रीय दृष्टि: पहचानें स्वभावतः विभाजनकारी नहीं हैं; मान्यता से वंचना और असमान विकास उन्हें खतरों में बदलते हैं।
इसलिए क्षेत्रवाद का सर्वोत्तम प्रबंधन सहकारी संघवाद, संतुलित विकास और क्षेत्रों के भीतर अल्पसंख्यकों के संरक्षण से होता है।
उदाहरण 47 (UPSC 2020, 20 अंक): भारत में, नृजातीय परिप्रेक्ष्य में, प्रादेशिकता तथा स्वायत्तता की मांग का विवेचन कश्मीर/नागालैण्ड/बोडोलैण्ड/गोरखालैण्ड में हुए आंदोलन के संदर्भ में कीजिए ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)
दृष्टिकोण: क्षेत्रवाद और स्वायत्तता को मानवशास्त्रीय दृष्टि (पहचान, सीमा, वंचना, अभिजात लामबंदी) से स्पष्ट कीजिए, फिर चारों मामलों (कश्मीर, नागालैंड, बोडोलैंड, गोरखालैंड) का जड़ों, माँगों और वर्तमान स्थिति पर संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए, और तुलनात्मक निष्कर्ष निकालिए।
मानवशास्त्रीय दृष्टि से क्षेत्रवाद पहचान की क्षेत्रीय अभिव्यक्ति है: बार्थ की नृजातीय सीमाएँ, गीर्ट्ज़ की आदिम निष्ठाएँ और ब्रास की अभिजात लामबंदी सापेक्ष वंचना और बाहरी लोगों के भय (वीनर का 'धरतीपुत्र') से मिलकर स्वायत्तता की माँगें पैदा करती हैं।
नागालैंड: औपनिवेशिक अलगाव और विशिष्ट नागा इतिहास तथा ईसाई पहचान में निहित, नागा नेशनल काउंसिल ने 1947 में स्वतंत्रता का दावा किया; राज्य के दर्जे (1963) और अनुच्छेद 371A ने प्रथागत कानून और भूमि की रक्षा की, और एनएससीएन का फ्रेमवर्क समझौता (2015) अब भी अंतिम समाधान की प्रतीक्षा में है।
बोडोलैंड: पश्चिमी असम की मैदानी जनजाति बोडो को प्रवासियों के हाथों भूमि हानि और असमिया प्रभुत्व का भय था; उनके आंदोलन से 1993 और 2003 के समझौते (छठी अनुसूची के अंतर्गत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद) और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता (2020) हुए, जो राज्य के भीतर स्वायत्तता दिखाते हैं।
गोरखालैंड: दार्जिलिंग पहाड़ियों के नेपाली-भाषी गोरखा पश्चिम बंगाल से अलग राज्य माँगते हैं; जीएनएलएफ आंदोलन (1986 से 1988) से दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद (1988) बनी और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के आंदोलन से गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (2012) बना, पर 2017 के 104 दिन के बंद ने जारी असंतोष दिखाया।
कश्मीर: विशिष्ट पहचान और अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जे वाला क्षेत्र, जहाँ 1989 से विद्रोह रहा; 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त कर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने (दिसंबर 2023) वैध ठहराया; 2024 में विधानसभा चुनाव हुए, और राज्य का दर्जा बहाल करना मुख्य माँग है।
तुलना: चारों पहचान को भूमि, प्रवास या दर्जे की शिकायत से जोड़ते हैं; जहाँ वास्तविक शक्तियों वाली स्वायत्तता पर वार्ता हुई (बोडोलैंड, आंशिक रूप से नागालैंड), वहाँ हिंसा घटी; जहाँ माँगें ठुकराई गईं या स्वायत्तता कमजोर रही (गोरखालैंड), वहाँ आंदोलन लौटता है।
आरेख: चारों मामलों की तालिका जिसमें पहचान का आधार, मूल माँग, राज्य की प्रतिक्रिया और वर्तमान स्थिति के स्तंभ हों।
मानवविज्ञान सुझाता है कि केंद्रीकरण की तुलना में लचीली, वार्ता से तय स्वायत्तता, आंतरिक अल्पसंख्यकों का संरक्षण और संवाद क्षेत्रीय संघर्ष को अधिक प्रभावी ढंग से घटाते हैं।
उदाहरण 48 (UPSC 2019, 10 अंक): साम्प्रदायिकता की नृविज्ञानात्मक व्याख्या।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)
दृष्टिकोण: सांप्रदायिकता को परिभाषित करने वाली (बिपन चंद्र) और प्रमुख मानवशास्त्रीय समझ (ब्रास, वार्ष्णेय, वीणा दास, कक्कड़) को संक्षेप में प्रस्तुत करने वाली टिप्पणी, निष्कर्ष सहित।
बिपन चंद्र की परिभाषा (कम्युनलिज़्म इन मॉडर्न इंडिया, 1984) में सांप्रदायिकता यह विश्वास है कि एक ही धर्म मानने वाले लोगों के साझा लौकिक हित होते हैं जो अन्य धार्मिक समूहों के हितों से भिन्न और उनके विरोधी होते हैं।
निर्मित, आदिम नहीं: बर्नार्ड कोह्न जैसे मानवविज्ञानियों और इतिहासकारों ने दिखाया कि औपनिवेशिक जनगणना और धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व ने तरल पहचानों को कठोर समुदायों में बदल दिया।
दंगों का उत्पादन: पॉल ब्रास (2003) ने अलीगढ़ के अध्ययन से राजनेताओं, स्थानीय नेताओं और विशेषज्ञों की 'संस्थागत दंगा प्रणालियों' का वर्णन किया जो प्रायः चुनावों के आसपास हिंसा पैदा करती हैं।
नागरिक संबंध: आशुतोष वार्ष्णेय (एथनिक कॉन्फ़्लिक्ट एंड सिविक लाइफ़, 2002) ने पाया कि कालीकट जैसे अंतर-सामुदायिक संघों वाले नगर अलीगढ़ के विपरीत शांत रहे।
हिंसा का अनुभव: वीणा दास (मिरर्स ऑफ़ वायलेंस, 1990; क्रिटिकल इवेंट्स, 1995) ने विभाजन और 1984 की सिख-विरोधी हिंसा का अध्ययन किया; सुधीर कक्कड़ (द कलर्स ऑफ़ वायलेंस, 1996) ने हैदराबाद में सांप्रदायिक पहचान के मनोविज्ञान की खोज की।
इस प्रकार मानवविज्ञान सांप्रदायिकता को एक राजनीतिक प्रक्रिया मानता है जिसका प्रतिरोध दैनिक अंतर-सामुदायिक संबंध कर सकते हैं।
उदाहरण 49 (UPSC 2016, 10 अंक): नृजातीय एवं राजनैतिक आन्दोलनों की नृविज्ञानी व्याख्या
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)
दृष्टिकोण: मानवविज्ञान नृजातीय और राजनीतिक आंदोलनों की व्याख्या कैसे करता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी: परिभाषाएँ और वर्गीकरण (एम.एस.ए. राव, के.एस. सिंह), मुख्य सिद्धांत, और भारतीय उदाहरण।
सामाजिक आंदोलन किसी विचारधारा से निर्देशित निरंतर सामूहिक लामबंदी है; एम.एस.ए. राव (सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, 1978 से 1979) ने आंदोलनों को सुधारवादी, रूपांतरकारी या क्रांतिकारी में वर्गीकृत किया, और के.एस. सिंह ने जनजातीय आंदोलनों को राजनीतिक-स्वायत्तता, कृषक और वन-आधारित, सामाजिक-धार्मिक और सांस्कृतिक प्रकारों में बाँटा।
आदिम व्याख्या: गीर्ट्ज़ ने भाषा, धर्म और क्षेत्र की निष्ठाओं को द्रविड़ या नागा आंदोलनों जैसे आंदोलनों का प्रेरक माना।
साधनवादी व्याख्या: पॉल ब्रास ने दिखाया कि अभिजात वर्ग सत्ता की प्रतिस्पर्धा के लिए सांस्कृतिक चिह्न चुनता है, जैसे झारखंड आंदोलन का आदिवासी से क्षेत्रीय पहचान की ओर बदलाव।
सीमा और रचनावादी दृष्टियाँ: बार्थ की सीमाएँ और जनगणना श्रेणियाँ समझाती हैं कि बोडो जैसे समूह उन पड़ोसियों के विरुद्ध क्यों लामबंद होते हैं जिनसे उनकी संस्कृति बहुत मिलती है।
वंचना और उपनिवेशवाद: सापेक्ष वंचना और हेक्टर का आंतरिक उपनिवेशवाद संसाधन-समृद्ध पर गरीब क्षेत्रों के आंदोलनों को समझाते हैं।
मानवविज्ञान इन दृष्टियों को जोड़ता है और नेताओं, कर्मकांडों और अफवाहों पर क्षेत्रकार्य जोड़ता है, जिससे आंदोलन पहचान और हित दोनों की राजनीति के रूप में दिखते हैं।
उदाहरण 50 (UPSC 2015, 20 अंक): भारत की बहु-धार्मिक एवं बहु-नृजातीय राज्य-व्यवस्था में सांप्रदायिकता की संकल्पना और उसकी प्रासंगिकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)
दृष्टिकोण: सांप्रदायिकता की अवधारणा (परिभाषा, चरण, उसकी उत्पत्ति और दंगों के सिद्धांत) का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, फिर उदाहरणों सहित भारत की बहु-धार्मिक, बहु-नृजातीय राजव्यवस्था के लिए उसकी प्रासंगिकता और खतरों की चर्चा कीजिए, और उपचारों के साथ निष्कर्ष दीजिए।
अवधारणा: बिपन चंद्र (कम्युनलिज़्म इन मॉडर्न इंडिया, 1984) ने सांप्रदायिकता को यह विश्वास बताया कि किसी धर्म के अनुयायियों के साझा लौकिक हित होते हैं जो अन्य धार्मिक समूहों के हितों के विरोधी हैं; उन्होंने इसकी प्रगति सांप्रदायिक राष्ट्रवाद से उदार और फिर चरम सांप्रदायिकता तक दिखाई। भारत में यह शब्द सामुदायिक एकजुटता के पश्चिमी अर्थ से संकीर्ण अर्थ रखता है।
उत्पत्ति पर बहस: औपनिवेशिक नीतियों (जनगणना श्रेणियाँ, 1909 से पृथक निर्वाचक मंडल) ने तरल पहचानों को कठोर बनाया, जैसा बर्नार्ड कोह्न और अन्य ने तर्क दिया; अन्य पूर्व-औपनिवेशिक स्मृतियों और नौकरियों तथा सत्ता के लिए अभिजात प्रतिस्पर्धा पर बल देते हैं; विभाजन (1947) ने इस विभाजन का संस्थानीकरण किया।
मानवशास्त्रीय आलोचना: सांप्रदायिकता कोई शाश्वत आदिम घृणा नहीं है। पॉल ब्रास ने दिखाया कि दंगे चुनावों के आसपास 'संस्थागत दंगा प्रणालियों' द्वारा पैदा किए जाते हैं; आशुतोष वार्ष्णेय ने पाया कि अंतर-सामुदायिक नागरिक संघ हिंसा रोकते हैं; वीणा दास ने दर्ज किया कि राज्य और पीड़ित, विशेषकर महिलाएँ, हिंसा का अनुभव कैसे करते हैं।
भारत के लिए प्रासंगिकता: भारत में हिंदू बहुमत के भीतर विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम अल्पसंख्यक है, साथ में सिख, ईसाई, बौद्ध और जनजातीय धर्म, इसलिए सांप्रदायिक लामबंदी धर्मनिरपेक्षता और नागरिकता को खतरे में डालती है; 1984 की सिख-विरोधी हिंसा, गुजरात (2002), कंधमाल (2008, जिसमें ईसाई और हिंदू जनजातीय लोग शामिल थे), मुज़फ़्फ़रनगर (2013) और दिल्ली (2020) जैसी घटनाएँ इसकी कीमत दिखाती हैं।
अंतर्संबंध: सांप्रदायिकता जाति और नृजातीयता से मिलती है, जैसे जब धर्मांतरण और पुनर्धर्मांतरण अभियानों या सरना कोड की माँग के माध्यम से जनजातीय धार्मिक पहचान पर विवाद होता है।
आलोचनात्मक टिप्पणी: इस अवधारणा का स्वयं दुरुपयोग हो सकता है, जिसमें वैध अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक दावों को सांप्रदायिक कहा जाए; धर्मनिरपेक्षता को सुसंगत रूप से लागू करना चाहिए।
उपचार: निष्पक्ष पुलिस और न्याय, घृणा भाषण पर अंकुश, अंतर-सामुदायिक नागरिक संस्थाएँ, बहुलता के लिए शिक्षा और समावेशी विकास, जैसी सच्चर समिति (2006) ने मुसलमानों के लिए सिफारिश की।
सांप्रदायिकता भारत की मिश्रित संस्कृति के लिए मुख्य खतरे के रूप में अत्यंत प्रासंगिक है, पर मानवविज्ञान दिखाता है कि दैनिक सहयोग और न्यायसंगत संस्थाओं से इसे रोका जा सकता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- पीवीटीजी के प्रश्न लगभग हर वर्ष आते हैं: चार मानदंड, 18 राज्यों और अंडमान-निकोबार में 75 समूह, ओडिशा के 13, 2006 का नाम परिवर्तन, सीसीडी योजनाएँ और पीएम-जनमन (2023, 24,104 करोड़ रुपये) जानिए।
- प्रशासन के प्रश्न स्पष्ट समय-रेखा को पुरस्कृत करते हैं: 1833 विनियम XIII, 1873 इनर लाइन, 1874 अनुसूचित जिला अधिनियम, 1919 और 1935 के अधिनियम, ठक्कर और बोरदोलोई उप-समितियाँ, टीएसपी और आईटीडीपी (1974), पेसा (1996), वन अधिकार अधिनियम (2006), डीएपीएसटी (2017) और डीएजेजीयूए (2024)।
- एल्विन-घुर्ये और पंचशील के प्रश्नों में दोनों पक्ष उनकी पुस्तकों (द एबोरिजिनल्स, 1943; द एबोरिजिन्स, सो-कॉल्ड, 1943), नेहरू के पाँच सिद्धांतों (1959) और वर्तमान कानूनों से उनकी प्रासंगिकता सहित चाहिए।
- एनजीओ और अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान के उत्तर नामित संगठनों और प्रमाणों (सर्च, एकजुट, प्रदान, किस) तथा नामित विद्वानों (एस.सी. दुबे, फ़ॉस्टर, सोल टैक्स, सर्निया, चैम्बर्स, फ़र्ग्यूसन) और संतुलित आलोचना से अंक पाते हैं।
- क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता के उत्तर सिद्धांत (बार्थ, गीर्ट्ज़, ब्रास, बिपन चंद्र) से आरंभ हों और नागालैंड, बोडोलैंड, गोरखालैंड, कश्मीर जैसे भारतीय मामलों तथा ब्रास, वार्ष्णेय और वीणा दास के अध्ययनों का प्रयोग करें।
क्या आप जानते हैं?
- नेहरू का जनजातीय पंचशील पहली बार किसी सरकारी आदेश के रूप में नहीं, बल्कि वेरियर एल्विन की पुस्तक ए फ़िलॉसफ़ी फ़ॉर नेफा के 1959 के संस्करण की उनकी प्रस्तावना के रूप में प्रकाशित हुआ था।
मानवविज्ञान (वैकल्पिक विषय): सभी अध्याय
- परीक्षा स्वरूप, पाठ्यक्रम और रणनीति
- मानवविज्ञान की आधारशिला
- मानव विकास: सिद्धांत और अवधारणाएँ
- प्राइमेट (नर-वानर गण)
- जीवाश्म होमिनिड
- जीवन का जैविक आधार
- प्रागैतिहासिक पुरातत्व
- संस्कृति और समाज
- विवाह
- परिवार
- नातेदारी
- आर्थिक संगठन
- राजनीतिक संगठन और सामाजिक नियंत्रण
- धर्म
- मानवशास्त्रीय सिद्धांत
- संस्कृति, संप्रेषण और अनुसंधान पद्धतियाँ
- मानव आनुवंशिकी: पद्धतियाँ, वंशागति और गुणसूत्र
- जनसंख्या आनुवंशिकी, प्रजाति और मानव विविधता
- पारिस्थितिक मानवविज्ञान, महामारी विज्ञान और मानव वृद्धि
- प्रजनन जीवविज्ञान, जनांकिकी और अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान
- भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विकास
- जनांकिकीय रूपरेखा और पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था
- जाति व्यवस्था और भारतीय समाज में धर्म
- भारत में मानवविज्ञान
- भारतीय गाँव, अल्पसंख्यक और सामाजिक परिवर्तन
- भारत में जनजातीय स्थिति और समस्याएँ
- कमजोर वर्ग, नृजातीयता और जनजातीय परिवर्तन
- धर्म और जनजातियाँ; जनजाति और राष्ट्र-राज्य
- जनजातीय प्रशासन और अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान
