मानवविज्ञान (वैकल्पिक विषय) · UPSC नोट्स (हिंदी में)

    कमजोर वर्ग, नृजातीयता और जनजातीय परिवर्तन — मानवविज्ञान (वैकल्पिक विषय) नोट्स

    UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 4 विषय.

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    अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का शोषण तथा संवैधानिक सुरक्षा उपाय

    अनुसूचित जातियाँ (16.6%), अनुसूचित जनजातियाँ (8.6%) और अन्य पिछड़ा वर्ग शोषण और वंचना झेलते हैं: अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अस्पृश्यता और अत्याचार (2023 में लगभग 57,800 मामले), जनजातियों में भूमि और वनों का नुकसान (2023 में 12,960 अपराध मामले), और ओबीसी के भीतर असमान लाभ। संविधान सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और सेवा संबंधी सुरक्षा उपायों (अनुच्छेद 15, 16, 17, 46, 244, 330, 332, 338, 338A, 342) से उत्तर देता है, जिन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ तथा आरक्षण सहारा देते हैं, और इनके लाभों तथा सीमाओं पर सक्रिय बहस है।

    सरल शब्दों में

    भारत में कुछ समूहों को सदियों तक नीचे रखा गया: दलितों को अस्पृश्यता से, जनजातियों को भूमि और वनों के नुकसान से, और अनेक पिछड़ी जातियों को गरीबी और निम्न प्रस्थिति से।

    संविधान विशेष अधिकारों, आरक्षित सीटों, आरक्षित नौकरियों और जातीय हिंसा को दंडित करने वाले कानूनों से मैदान बराबर करने का प्रयास करता है।

    एक दौड़ की कल्पना कीजिए जिसमें कुछ धावक बहुत पीछे से शुरू हुए; सुरक्षा उपाय उनकी आरंभ रेखा को आगे ले आते हैं।

    यूपीएससी शोषण के रूपों, संवैधानिक सुरक्षा उपायों और उनकी प्रभावशीलता के बारे में पूछता है।

    1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

    कमजोर वर्ग: अनुच्छेद 46 राज्य को कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय तथा शोषण से बचाने का निर्देश देता है।

    अनुसूचित जातियाँ: अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अधिसूचित जातियाँ (अनुच्छेद 366(24) में परिभाषित), जो ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता की शिकार रहीं; जनगणना 2011 में 20.14 करोड़ लोग (16.6%)।

    अनुसूचित जनजातियाँ: अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित समुदाय; जनगणना 2011 में 10.43 करोड़ (8.6%)।

    अन्य पिछड़ा वर्ग: सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (अनुच्छेद 15(4), 16(4), 340); मंडल आयोग (रिपोर्ट 1980) ने इन्हें जनसंख्या का 52% आँका; बिहार जाति सर्वेक्षण (2023) ने उस राज्य में पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलाकर लगभग 63% बताया।

    2. शोषण और वंचना के रूप

    अनुसूचित जातियाँ: पानी, मंदिरों, भोजनालयों और आवास तक पहुँच में अस्पृश्यता, अलग बस्तियों में पृथक्करण, भूमिहीनता, बलात् 'अशुद्ध' व्यवसाय, और सामाजिक बहिष्कार।

    हाथ से मैला ढोना: हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 द्वारा प्रतिबंधित, फिर भी 2018 के सरकारी सर्वेक्षण ने लगभग 58,000 ऐसे कर्मियों की पहचान की, जिनमें अधिकांश दलित थे।

    अत्याचार: एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 (सितंबर 2025 में जारी) ने अनुसूचित जातियों के विरुद्ध लगभग 57,800 अपराध (2022 के 57,582 से 0.4% अधिक) और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध 12,960 अपराध (28.8% अधिक, जिसमें अधिकांश वृद्धि मणिपुर से) दर्ज किए; अनुसूचित जातियों के मामलों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश आगे हैं।

    अनुसूचित जनजातियाँ: भूमि हस्तांतरण, विस्थापन, वन प्रतिबंध, ऋण-बंधुआगिरी, व्यापारियों और ठेकेदारों द्वारा शोषण, प्रवासी स्त्रियों का यौन शोषण, और संघर्ष क्षेत्रों में हिंसा।

    अन्य पिछड़ा वर्ग: अत्यंत विविध श्रेणी; शिल्पों के पतन से शिल्पी और सेवा जातियाँ पीड़ित हुईं, जबकि भूस्वामी मध्यम जातियाँ समृद्ध हुईं; उप-वर्गीकरण पर रोहिणी आयोग (2017 में गठित, जुलाई 2023 में रिपोर्ट सौंपी) ने अपने 2018 के विश्लेषण में बताया कि केंद्रीय ओबीसी नौकरियों और सीटों का लगभग 97% ओबीसी समुदायों के लगभग एक-चौथाई को मिला।

    लिंग के साथ अंतर्संबंध: दलित और जनजातीय स्त्रियाँ जाति, वर्ग और लिंग का भेदभाव एक साथ झेलती हैं, जिसमें सामुदायिक स्वाभिमान को दंडित करने के लिए यौन हिंसा भी शामिल है।

    श्रम बाजार में भेदभाव: थोरात और एटवेल के 2007 के क्षेत्र-प्रयोग में दलित नाम वाले आवेदकों को कम साक्षात्कार बुलावे मिले; एस.के. थोरात और अन्य परिसंपत्तियों, शिक्षा और नौकरियों में निरंतर अंतर का दस्तावेजीकरण करते हैं।

    3. संवैधानिक सुरक्षा उपाय

    सामाजिक: अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है; अनुच्छेद 15(2) सार्वजनिक स्थानों से बहिष्करण रोकता है; अनुच्छेद 23 बलात् श्रम का निषेध करता है; अनुच्छेद 25(2)(b) हिंदू मंदिरों को सबके लिए खोलने वाले कानूनों की अनुमति देता है।

    शैक्षिक और सांस्कृतिक: अनुच्छेद 15(4) (पहला संशोधन, 1951) और 15(5) (93वाँ संशोधन, 2005, निजी संस्थाओं सहित) शिक्षा में विशेष प्रावधान और आरक्षण की अनुमति देते हैं; अनुच्छेद 29, 46 और 350A संस्कृति और मातृभाषा शिक्षा की रक्षा करते हैं।

    आर्थिक: अनुच्छेद 46, जनजातीय कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 275(1) के अनुदान, जनजातीय हितों की रक्षा हेतु स्वतंत्र आवागमन और संपत्ति पर प्रतिबंध की अनुमति देने वाला अनुच्छेद 19(5), और पाँचवीं तथा छठी अनुसूचियों के साथ अनुच्छेद 244।

    राजनीतिक: अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करते हैं (2008 के परिसीमन के बाद से लोकसभा में 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति सीटें); अनुच्छेद 243D और 243T पंचायतों और नगरपालिकाओं में सीटें आरक्षित करते हैं; 104वें संशोधन (2019) से विस्तारित अनुच्छेद 334 विधायिकाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण को 2030 तक जारी रखता है।

    जनजातीय कल्याण मंत्री: अनुच्छेद 164(1) का परंतुक (94वें संशोधन, 2006 द्वारा संशोधित) छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में जनजातीय कल्याण मंत्री अनिवार्य करता है।

    सेवाएँ: अनुच्छेद 16(4) नियुक्तियों में आरक्षण की अनुमति देता है; 16(4A) (77वाँ संशोधन, 1995) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की; 16(4B) (81वाँ संशोधन, 2000) रिक्तियों को आगे ले जाने की; 82वें संशोधन (2000) के परंतुक सहित अनुच्छेद 335 अर्हक अंकों में छूट की अनुमति देता है।

    संस्थाएँ: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A, 89वें संशोधन, 2003 से बना, 2004 से कार्यरत); राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुच्छेद 338B, 102वाँ संशोधन, 2018); ओबीसी सूचियों पर अनुच्छेद 342A, जिसमें 105वें संशोधन (2021) ने ओबीसी पहचानने की राज्यों की शक्ति बहाल की।

    केंद्रीय पदों और संस्थाओं में आरक्षण हिस्सा: अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5%, ओबीसी 27% (इंद्रा साहनी, 1992 में क्रीमी लेयर और 50% सीमा के साथ मान्य) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% (103वाँ संशोधन, 2019, जनहित अभियान, नवंबर 2022 में मान्य)।

    4. विधिक सुरक्षा उपाय

    नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955: मूलतः अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1976 में कठोर दंड के साथ नाम बदला गया।

    अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नियम, 1995: अत्याचारों को परिभाषित करता है, विशेष न्यायालय और राहत देता है; 2015 के संशोधन ने नए अपराध और अनन्य विशेष न्यायालय जोड़े; सुभाष काशीनाथ महाजन (मार्च 2018) द्वारा गिरफ्तारी प्रावधान कमजोर करने के बाद संसद ने 2018 में धारा 18A जोड़ी, जिसे पृथ्वी राज चौहान (2020) में मान्य किया गया।

    अन्य कानून: बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976, मैला ढोने वाले कर्मियों संबंधी अधिनियम 2013, पेसा 1996, वन अधिकार अधिनियम 2006, अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यों के भूमि हस्तांतरण विनियम।

    हाल का निर्णय: पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (1 अगस्त 2024) ने आरक्षण हेतु अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी; कई न्यायाधीशों ने उनके लिए क्रीमी लेयर का सुझाव दिया, जिसे केंद्र सरकार ने न अपनाने की बात कही।

    5. कल्याणकारी उपाय

    छात्रवृत्तियाँ (अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति 1944 से), छात्रावास, कोचिंग, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विकास कार्ययोजनाएँ (2017 से 2018 से विशेष घटक योजना और जनजातीय उपयोजना की उत्तराधिकारी), स्टैंड-अप इंडिया (2016), पीएम-अजय (2021 से 2022, तीन अनुसूचित जाति योजनाओं का विलय) और सफाई कर्मियों के लिए नमस्ते (2023)।

    परिणाम: 2011 तक अनुसूचित जाति साक्षरता बढ़कर 66.1% और अनुसूचित जनजाति साक्षरता 58.96% हो गई, और आरक्षित पदों ने एक दृश्यमान मध्य वर्ग बनाया, यद्यपि वरिष्ठ स्तरों पर प्रतिनिधित्व कम हो जाता है।

    6. सिद्धांत और वाद-विवाद

    आंबेडकर और गांधी: पूना पैक्ट (1932) ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन में आरक्षित सीटें दीं, एक समझौता जिसने आज की व्यवस्था को आकार दिया।

    संरक्षणात्मक भेदभाव: मार्क गैलेंटर (कम्पीटिंग इक्वालिटीज़, 1984) ने भारत के क्षतिपूरक भेदभाव को वास्तविक पर असमान लाभों वाला अनूठा विधिक प्रयोग बताया।

    दलित स्वाभिमान: आंबेडकर के महाड़ सत्याग्रह (1927) से दलित पैंथर्स (1972) और बहुजन समाज पार्टी (1984) तक के आंदोलनों ने शोषण के शिकार लोगों को राजनीतिक अभिकर्ता बनाया।

    लाभों का संकेंद्रण: हर श्रेणी के भीतर कुछ संपन्न समूह अधिकांश लाभ ले लेते हैं ('क्रीमी लेयर' बहस), जिससे उप-वर्गीकरण की माँग और 2024 का निर्णय आया।

    मानवशास्त्रीय व्याख्या: शोषण जातीय पदानुक्रम, भूमि संबंधों और रूढ़ियों में निहित है, इसलिए विधिक उपाय केवल सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के साथ ही कारगर होते हैं।

    7. बनाने योग्य आरेख

    सुरक्षा उपाय चक्र: पाँच खंडों (सामाजिक, शैक्षिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सेवा) में बँटा वृत्त, प्रत्येक खंड में दो अनुच्छेद और केंद्र में आयोग।

    समयरेखा: 1932 पूना पैक्ट, 1950 संविधान, 1955 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1989 अत्याचार निवारण अधिनियम, 1992 इंद्रा साहनी, 2003 राष्ट्रीय जनजाति आयोग, 2018 पिछड़ा वर्ग आयोग और धारा 18A, 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 2024 उप-वर्गीकरण।

    8. परीक्षा में उपयोग

    10 अंक (150 शब्द): अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय, अनुच्छेद संख्याओं के साथ श्रेणीवार।

    15 अंक (200 शब्द): एनसीआरबी 2023 के आँकड़ों और अत्याचार निवारण अधिनियम के साथ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शोषण के रूप।

    20 अंक (250 शब्द): अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी का शोषण और वंचना, सुरक्षा उपाय, उनकी प्रभावशीलता और बहसें (क्रीमी लेयर, उप-वर्गीकरण), मानवशास्त्रीय निष्कर्ष के साथ।

    मुख्य शब्द: संरक्षणात्मक भेदभाव, अस्पृश्यता, अत्याचार, उप-वर्गीकरण, क्रीमी लेयर, पाँचवीं अनुसूची।

    उद्धरण योग्य: अनुच्छेद 46 राज्य को कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश देता है।

    अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय
    श्रेणीअनुच्छेदविषयवस्तु
    सामाजिक17, 15(2), 23, 25(2)(b)अस्पृश्यता उन्मूलन, सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच, बलात् श्रम पर रोक, मंदिर प्रवेश
    शैक्षिक और सांस्कृतिक15(4), 15(5), 29, 46, 350Aशिक्षा में आरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण, मातृभाषा शिक्षण
    आर्थिक46, 275(1), 19(5), 244हितों का संवर्धन, अनुदान, जनजातीय भूमि का संरक्षण, पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ
    राजनीतिक330, 332, 243D, 243T, 334, 164(1)विधायिकाओं और स्थानीय निकायों में आरक्षित सीटें; जनजातीय कल्याण मंत्री
    सेवा16(4), 16(4A), 16(4B), 335नौकरियों और पदोन्नति में आरक्षण, आगे ले जाना, छूट
    संस्थागत338, 338A, 339, 341, 342राष्ट्रीय आयोग; अनुसूचित क्षेत्रों पर संघ का नियंत्रण; सूचियों की अधिसूचना

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • प्रश्न अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी के शोषण तथा वंचना की समस्याओं और अनुसूचित जनजातियों तथा जातियों के संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बारे में होते हैं; पूछे जाने पर तीनों समूह शामिल कीजिए।
    • सुरक्षा उपायों को (सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सेवा, संस्थागत) अनुच्छेद संख्याओं और संशोधन वर्षों के साथ वर्गीकृत कीजिए।
    • वर्ष सहित वर्तमान आँकड़े उपयोग कीजिए: एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया 2023, जनगणना 2011, 2018 का मैला ढोने वालों का सर्वेक्षण।
    • मुख्य निर्णय बताइए: इंद्रा साहनी 1992, समता 1997, सुभाष काशीनाथ महाजन 2018 और धारा 18A, जनहित अभियान 2022, दविंदर सिंह 2024।
    • मूल्यांकन कीजिए: प्रतिनिधित्व और शिक्षा में लाभ, निरंतर अत्याचार, लाभों का संकेंद्रण, कमजोर क्रियान्वयन।
    • केवल विधिक उपायों के बजाय सामाजिक दृष्टिकोण, भूमि सुधार और शिक्षा पर मानवशास्त्रीय निष्कर्ष दीजिए।

    क्या आप जानते हैं?

    • अनुच्छेद 17 संविधान के उन थोड़े प्रावधानों में है जो किसी सामाजिक प्रथा को सीधे समाप्त करते हैं और किसी भी रूप में उसके आचरण को अपराध बनाते हैं।

    समकालीन जनजातीय समाजों में सामाजिक परिवर्तन

    समकालीन जनजातीय समाज आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाओं (चुनाव, आरक्षित सीटें, पंचायती राज, पेसा 1996, छठी अनुसूची परिषदें), जनजातीय उपयोजना (1974 से 1975) से लेकर पीएम-जनमन (2023) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (2024) तक के विकास कार्यक्रमों, तथा आरक्षण, छात्रवृत्तियाँ और एकलव्य विद्यालय जैसे कल्याणकारी उपायों के प्रभाव में बदल रहे हैं। परिणामों में बढ़ती साक्षरता, नया जनजातीय अभिजात वर्ग और राजनीतिक स्वाभिमान शामिल हैं, पर साथ ही जनजातियों के भीतर असमानता, पारंपरिक संस्थाओं का क्षरण और राज्य पर निर्भरता भी।

    सरल शब्दों में

    आज जनजातीय गाँव चुनावों में मतदान करते हैं, ग्राम सभाएँ चलाते हैं, सरकारी योजनाओं से सड़कें, मकान और विद्यालय पाते हैं, और बच्चों को आवासीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भेजते हैं।

    इससे नए अवसर, नए नेता और भारत की एक जनजातीय राष्ट्रपति तक आई हैं। पर इससे पुरानी ग्राम परिषदें कमजोर होती हैं और एक ही जनजाति में अमीर और गरीब बनते हैं।

    उस परिवार की कल्पना कीजिए जिसे नया मकान मिलता है पर वह पुराना आँगन खो देता है जहाँ सब मिलते थे।

    यूपीएससी योजनाओं और उदाहरणों के साथ इन परिवर्तनों का मूल्यांकन पूछता है।

    1. अवधारणाएँ

    जनजातियों में सामाजिक परिवर्तन: आंतरिक गतिशीलता तथा राज्य, बाजार, धर्मों और मीडिया के साथ बाहरी संपर्क से जनजातीय सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, धर्म और संस्कृति में परिवर्तन।

    दिशाएँ: अलगाव (संरक्षण), आत्मसात्करण (मुख्यधारा में समा जाना) और एकीकरण (पहचान बनाए रखते हुए भागीदारी), जिनमें अंतिम नेहरू के पंचशील के बाद से भारत की आधिकारिक नीति है।

    वि-जनजातीकरण और पुनर्जनजातीकरण: परसंस्कृतिग्रहण से जनजातीय लक्षणों का क्षरण, और उसके उत्तर में जनजातीय पहचान, भाषा और धर्म का सचेत पुनरुत्थान।

    वर्जिनियस खाखा ('ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया', 1999): तर्क दिया कि जनजातियाँ केवल जातियों में नहीं बदल रहीं; वे विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए रूपांतरित हो रही हैं, और प्रायः उसे अधिक दृढ़ता से व्यक्त कर रही हैं।

    2. आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रभाव

    चुनाव और आरक्षित सीटें: लोकसभा में 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं; झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे जनजातीय दल और भारत की पहली जनजातीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (25 जुलाई 2022 को शपथ) जैसे नेता राजनीतिक समावेशन दिखाते हैं।

    पंचायती राज और पेसा (1996): पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण पर ग्राम सभाओं से परामर्श अनिवार्य है और उन्हें लघु वनोपज, ग्राम बाजारों, साहूकारी, मदिरा, भूमि हस्तांतरण तथा योजनाओं और लाभार्थियों के अनुमोदन पर अधिकार हैं।

    पेसा क्रियान्वयन: 2024 तक दस पेसा राज्यों में से आठ ने नियम अधिसूचित किए थे, झारखंड ने जनवरी 2026 में अपने नियम अधिसूचित किए, और 2026 के आरंभ में ओडिशा के नियम अंतिम रूप लेने की प्रक्रिया में बताए गए; कमजोर हस्तांतरण समस्या बनी हुई है।

    छठी अनुसूची परिषदें: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में दस स्वायत्त जिला परिषदें भूमि, वन, उत्तराधिकार और प्रथाओं पर कानून बनाती हैं और ग्राम न्यायालय चलाती हैं।

    पारंपरिक बनाम निर्वाचित संस्थाएँ: वंशानुगत प्रमुखों (मुंडा मानकी-मुंडा, संथाल मांझी-परगनैत, खासी दरबार, नागा ग्राम परिषदें) और निर्वाचित पंचायतों के बीच संघर्ष होते हैं; नागालैंड में नगरीय स्थानीय निकायों में स्त्री आरक्षण पर 2017 में विरोध हुआ, जिसके बाद 2024 में इसके साथ चुनाव हुए।

    पत्थलगड़ी आंदोलन (2017 से 2018, खूँटी और आसपास के जिले): गाँवों ने ग्राम सभा की संप्रभुता जताने के लिए पेसा और पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान खुदे पत्थर गाड़े, जो दिखाता है कि जनजातियाँ लोकतांत्रिक कानून की पुनर्व्याख्या कैसे करती हैं।

    3. विकास कार्यक्रमों का प्रभाव

    प्रारंभिक चरण: सामुदायिक विकास (1952), विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय प्रखंड (1954), जनजातीय विकास प्रखंड (1960 के दशक के आरंभ से)।

    जनजातीय उपयोजना (पाँचवीं योजना, 1974 से 1975): जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में धन निर्धारित किया, जो समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं, संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण पॉकेटों और क्लस्टरों से लागू हुआ; 2017 से 2018 से इसका नाम अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्ययोजना हुआ।

    जनजातीय कार्य मंत्रालय (1999): नोडल मंत्रालय; 2025 से 2026 में इसका बजट अनुमान लगभग 14,926 करोड़ रुपये था।

    पीएम-जनमन (15 नवंबर 2023 को आरंभ): 2023 से 2026 में 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए 24,104 करोड़ रुपये, जिसमें आवास, सड़क, जल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका शामिल हैं; 2026 के मध्य की रिपोर्टों में लगभग 4.8 लाख मकान स्वीकृत और लगभग 3 लाख पूर्ण बताए गए।

    धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (सितंबर 2024 में स्वीकृत, 2 अक्टूबर 2024 को आरंभ): पाँच वर्षों में 549 जिलों के लगभग 63,800 जनजाति-बहुल गाँवों के लिए 79,156 करोड़ रुपये, जिसमें 17 मंत्रालय 25 हस्तक्षेपों के लिए साथ आते हैं।

    अन्य कार्यक्रम: प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, वन धन विकास केंद्र (2018), लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, और बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस (2021 से)।

    प्रभाव: सड़कें, बिजली, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र दूरस्थ गाँवों तक पहुँचे; पर ऊपर से नीचे की योजना, रिसाव, विस्थापन और सांस्कृतिक असंवेदनशीलता ने लाभ सीमित किए, और लाभ असमान रूप से संपन्न जनजातियों और परिवारों को मिले।

    4. कल्याणकारी उपायों का प्रभाव

    शिक्षा: अनुसूचित जनजाति साक्षरता 1961 के 8.53% से बढ़कर 2011 में 58.96% हुई; छात्रवृत्तियों, छात्रावासों, आश्रम विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों ने स्नातकों और पेशेवरों की पहली पीढ़ी बनाई।

    आरक्षण: केंद्रीय नौकरियों और उच्च शिक्षा में 7.5% आरक्षण ने जनजातीय मध्य वर्ग और प्रशासनिक अभिजात वर्ग बनाया, जो राजस्थान के मीणा जैसे कुछ समूहों में केंद्रित है, और इससे उप-वर्गीकरण की बहस को बल मिलता है।

    स्वास्थ्य और पोषण: चलित चिकित्सा इकाइयाँ, सिकल-सेल मिशन (2023) और पोषण योजनाएँ पहुँच सुधारती हैं, यद्यपि अंतर अब भी बड़े हैं।

    भूमि और वन अधिकार: वन अधिकार अधिनियम के पट्टों (2025 तक लगभग 25 लाख) और भूमि बहाली अभियानों ने कुछ नियंत्रण लौटाया, पर अस्वीकृति दर और देरी अधिक है।

    5. जनजातीय समाज में परिवर्तन की दिशाएँ

    अर्थव्यवस्था: जीविका और वस्तु-विनिमय से नकदी फसलों (जैसे अराकू के जनजातियों में कॉफी), मजदूरी श्रम, प्रवास और छोटे व्यवसाय की ओर।

    परिवार और नातेदारी: युवागृह घटे हैं, गोत्र नियम कमजोर हुए हैं, एकल परिवार बढ़े हैं, और कुछ परसंस्कृतिग्रहित समूहों में वधू मूल्य के स्थान पर दहेज प्रकट हुआ है।

    स्त्रियों की स्थिति: शिक्षा और पंचायत सीटें नई भूमिकाएँ लाती हैं, पर संस्कृतिकरण और बाजार परिवर्तन स्त्रियों की पारंपरिक स्वतंत्रताओं और भूमि दावों को घटा सकते हैं।

    धर्म: ईसाई धर्म, हिंदूकरण और पुनरुत्थानवादी आंदोलन (सरना, दोन्यी-पोलो, सेंग खासी) विश्वास और पहचान को नया रूप देते हैं (अध्याय 28 देखें)।

    संस्कृति और पहचान: लिपियों (ओल चिकी, वारंग चिति) का पुनरुत्थान, पहचान चिह्न के रूप में त्योहार (नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव, 2000 से), जनजातीय साहित्य, मीडिया और सामाजिक नेटवर्क।

    6. सिद्धांत और वाद-विवाद

    एकीकरण बहस: एल्विन का संरक्षणवाद, घुर्ये का आत्मसात्करण और नेहरू का एकीकरण परिवर्तन को आँकने के संदर्भ बिंदु बने हुए हैं।

    एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा: परिवर्तन को समावेशन और जनजाति-जाति सातत्य के रूप में मॉडल किया; खाखा और अन्य विशिष्ट पहचान के साथ रूपांतरण पर बल देते हैं।

    आंतरिक स्तरीकरण: बी.के. रॉय बर्मन और बाद के विद्वानों ने जनजातीय अभिजात वर्ग के उभार को रेखांकित किया जो लाभ हथियाता और पहचान की राजनीति का नेतृत्व करता है।

    अभिकर्तृत्व: हाल के नृजातिवृत्त दिखाते हैं कि जनजातियाँ परिवर्तन को केवल ग्रहण नहीं करतीं, बल्कि न्यायालयों, ग्राम सभाओं, चुनावों और मीडिया का उपयोग करके उसे आकार देती हैं।

    7. बनाने योग्य आरेख

    परिवर्तन मैट्रिक्स: पंक्तियों में लोकतांत्रिक संस्थाएँ, विकास कार्यक्रम और कल्याणकारी उपाय; स्तंभों में सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव और उदाहरण।

    नीति समयरेखा: 1952 सामुदायिक विकास, 1954 बहुउद्देशीय प्रखंड, 1974 जनजातीय उपयोजना और समन्वित परियोजनाएँ, 1996 पेसा, 1999 जनजातीय कार्य मंत्रालय, 2006 वन अधिकार अधिनियम, 2023 पीएम-जनमन, 2024 डीएजेजीयूए।

    8. परीक्षा में उपयोग

    10 अंक (150 शब्द): आँकड़ों और एक सीमा के साथ जनजातीय समाज पर पेसा या पीएम-जनमन का प्रभाव।

    15 अंक (200 शब्द): पारंपरिक बनाम निर्वाचित संस्थाओं और उदाहरणों के साथ जनजातीय समाजों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रभाव।

    20 अंक (250 शब्द): समकालीन जनजातीय समाजों में सामाजिक परिवर्तन: संस्थाएँ, कार्यक्रम, कल्याण, परिवर्तन की दिशाएँ, सिद्धांत और संतुलित निष्कर्ष।

    मुख्य शब्द: एकीकरण, पेसा, जनजातीय उपयोजना, पीएम-जनमन, जनजातीय अभिजात वर्ग, पुनर्जनजातीकरण।

    उद्धरण योग्य: नेहरू का पंचशील (1959), भावार्थ: जनजातीय लोगों का विकास उनकी अपनी प्रतिभा के अनुरूप होना चाहिए, और हमें उन पर कुछ भी थोपने से बचना चाहिए।

    प्रमुख जनजातीय विकास कार्यक्रम
    कार्यक्रमवर्षमुख्य विशेषता
    विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय प्रखंड1954प्रखंड स्तर पर सघन विकास
    समन्वित परियोजनाओं सहित जनजातीय उपयोजना1974 से 1975जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में धन; क्षेत्र परियोजनाएँ
    पेसा1996पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभा के अधिकार
    वन अधिकार अधिनियम2006व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार
    वन धन विकास केंद्र2018लघु वनोपज का मूल्यवर्धन
    पीएम-जनमन202375 PVTG के लिए 24,104 करोड़ रुपये
    धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान202479,156 करोड़ रुपये; लगभग 63,800 गाँव; 17 मंत्रालय

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • पाठ्यक्रम विशेष रूप से जनजातियों और कमजोर वर्गों पर आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाओं, विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी उपायों का प्रभाव पूछता है; उत्तर को इन तीन शीर्षकों में संरचित कीजिए।
    • वर्ष और परिव्यय सहित वर्तमान योजनाएँ (पीएम-जनमन 2023, डीएजेजीयूए 2024) और पेसा क्रियान्वयन की स्थिति दीजिए।
    • नामित उदाहरणों (मानकी-मुंडा, मांझी-परगनैत, नागा ग्राम परिषदें, पत्थलगड़ी) के साथ पारंपरिक बनाम निर्वाचित संस्थाओं पर चर्चा कीजिए।
    • लाभ (साक्षरता 8.53% से 58.96%, राजनीतिक प्रतिनिधित्व) और लागत (जनजातियों के भीतर असमानता, निर्भरता, संस्थाओं का क्षरण) दोनों दिखाइए।
    • जनजातियाँ केवल जातियाँ बन जाती हैं, इस पुराने विचार से बचने के लिए खाखा की रूपांतरण थीसिस का उपयोग कीजिए।
    • सुझावों से समाप्त कीजिए: वास्तविक ग्राम सभा नियंत्रण, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील वितरण और PVTG तक पहुँचने वाली उपयोजनाएँ।

    क्या आप जानते हैं?

    • जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, जो 2000 में झारखंड राज्य के गठन और 2023 में पीएम-जनमन के आरंभ का दिन भी है।

    नृजातीयता, जनजातीय अशांति, क्षेत्रवाद और छद्म-जनजातिवाद

    नृजातीयता साझा वंश, संस्कृति या भाषा पर आधारित सामूहिक पहचान की भावना है, जिसे आदिमवादी (गीर्ट्ज़), साधनवादी (कोहेन, ब्रास) और सीमा (बार्थ, 1969) दृष्टिकोण समझाते हैं। जनजातीय भारत में इसने संथाल हूल (1855) और बिरसा मुंडा के उलगुलान (1899 से 1900) से लेकर झारखंड आंदोलन और मई 2023 से मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर संघर्षों तक की अशांति, राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची के लिए क्षेत्रीय माँगों, और छद्म-जनजातिवाद को बल दिया है, जिसमें समूह जनजातीय दर्जे का दावा करते या उसे धोखे से पाते हैं। जनजातियों में सामाजिक परिवर्तन औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद के कालों में बहुत भिन्न रहा।

    सरल शब्दों में

    नृजातीयता साझा पूर्वजों, भाषा या प्रथाओं के कारण एक जन होने की भावना है, जैसे किसी टीम के प्रशंसक जो बिना मिले भी जुड़ाव महसूस करते हैं।

    जब किसी जनजाति को लगता है कि उसकी भूमि, वन या पहचान बाहरी लोगों या राज्य से खतरे में है, तो यह भावना विरोध, विद्रोह या अपने राज्य अथवा परिषद की माँग में बदल जाती है।

    कभी-कभी गैर-जनजातीय समूह भी लाभ के लिए जनजाति सूची में शामिल होने का प्रयास करते हैं।

    यूपीएससी इन आंदोलनों, उनके कारणों और नृजातीयता की अवधारणा के बारे में पूछता है।

    1. नृजातीयता की अवधारणा

    मैक्स वेबर (इकोनॉमी एंड सोसाइटी): नृजातीय समूह वे मानव समूह हैं जो प्रथा, शारीरिक प्रकार या साझा स्मृतियों की समानता के कारण सामान्य वंश में व्यक्तिपरक विश्वास रखते हैं।

    आदिमवाद (क्लिफर्ड गीर्ट्ज़, 'द इंटीग्रेटिव रिवोल्यूशन', 1963): नृजातीय बंधन रक्त, भाषा, धर्म और क्षेत्र के प्रदत्त लगावों पर टिके हैं जो स्वाभाविक और शक्तिशाली लगते हैं।

    साधनवाद (एब्नर कोहेन; पॉल ब्रास, एथनिसिटी एंड नेशनलिज़्म, 1991): अभिजात वर्ग शक्ति और संसाधनों की प्रतिस्पर्धा के लिए नृजातीय पहचान को लामबंद करता है, इसलिए नृजातीयता राजनीतिक है।

    सीमा दृष्टिकोण (फ्रेडरिक बार्थ, एथनिक ग्रुप्स एंड बाउंड्रीज़, 1969): सांस्कृतिक सामग्री बदलने पर भी नृजातीय समूह अंतःक्रिया में बनाई गई सीमाओं से बने रहते हैं।

    निर्मितिवाद: नृजातीय पहचानें इतिहास, जनगणना श्रेणियों, मुद्रण और राजनीति से बनती और बदलती हैं (बेनेडिक्ट एंडरसन के कल्पित समुदाय, 1983 से तुलना कीजिए)।

    नृजातीयता, जनजाति और राष्ट्र: जनजाति ऐसा नृजातीय समूह है जिसका क्षेत्र और राज्य से विशेष संबंध है; जब नृजातीय समूह स्वशासन माँगते हैं, तो नृजातीयता नृजातीय-राष्ट्रवाद बन जाती है।

    2. औपनिवेशिक काल में जनजातीय अशांति

    कारण: ज़मींदारों और साहूकारों (दिकुओं) को भूमि हस्तांतरण, वन कानून, बेगार, राजस्व माँगें, मिशनरी और हिंदू प्रभाव, और स्वायत्तता का नुकसान।

    कोल विद्रोह (1831 से 1832) छोटानागपुर में बाहरी लोगों और भूमि हानि के विरुद्ध।

    संथाल हूल (1855 से 1856): सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में ज़मींदारों, साहूकारों और कंपनी के विरुद्ध; इसके परिणामस्वरूप संथाल परगना जिला बना।

    बिरसा मुंडा का उलगुलान (1899 से 1900): भूस्वामियों, मिशनरियों और औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध सहस्राब्दीवादी और कृषि आंदोलन; इससे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (1908) बना।

    अन्य: गोविंद गुरु के अधीन भील आंदोलन और मानगढ़ नरसंहार (1913), बस्तर भूमकाल (1910), उरांवों में ताना भगत आंदोलन (1914), अल्लूरी सीताराम राजू के अधीन रंपा विद्रोह (1922 से 1924), और जादोनांग तथा रानी गाइदिन्ल्यू का ज़ेलियांग्रोंग आंदोलन (1930 का दशक)।

    के.एस. सिंह का वर्गीकरण (ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया, 1982 से 1983): राजनीतिक स्वायत्तता और राज्य के लिए आंदोलन, कृषि और वन-आधारित आंदोलन, सामाजिक-धार्मिक या सुधार आंदोलन (जैसे भगत आंदोलन), और सांस्कृतिक तथा भाषायी आंदोलन।

    3. स्वतंत्रता के बाद नृजातीय संघर्ष और राजनीतिक घटनाक्रम

    नागा आंदोलन: ए.ज़ेड. फिज़ो के अधीन नागा नेशनल काउंसिल ने स्वतंत्रता का दावा किया; नागालैंड 1963 में राज्य बना; एनएससीएन (इसाक-मुइवा) के साथ फ्रेमवर्क समझौता 3 अगस्त 2015 को हुआ, पर अंतिम समाधान लंबित है।

    मिज़ो आंदोलन: मिज़ो नेशनल फ्रंट का विद्रोह (1966) 30 जून 1986 के मिज़ो समझौते और 1987 में राज्य के दर्जे के साथ समाप्त हुआ।

    बोडो आंदोलन: 1993 और 2003 (बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद) के समझौते और 27 जनवरी 2020 का बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता।

    अन्य समझौते: ब्रू-रियांग समझौता (16 जनवरी 2020), कार्बी आंगलोंग समझौता (सितंबर 2021) और त्रिपुरा में टिपरा मोथा के साथ त्रिपक्षीय समझौता (मार्च 2024)।

    मणिपुर (3 मई 2023 से): मैतेई को जनजाति सूची में शामिल करने पर उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद मैतेई और कुकी-ज़ो के बीच हिंसा हुई; इसमें दो सौ से अधिक लोग मारे गए, हजारों विस्थापित हुए, और फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लगा; एनसीआरबी आँकड़े 2023 में मणिपुर में जनजातियों के विरुद्ध दर्ज अपराधों में तीव्र वृद्धि दिखाते हैं।

    मध्य भारत: झारखंड आंदोलन (1950 से जयपाल सिंह के अधीन झारखंड पार्टी; 1970 के दशक के आरंभ से झारखंड मुक्ति मोर्चा) ने 15 नवंबर 2000 को राज्य का दर्जा पाया, उसी वर्ष जब छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बने; वामपंथी उग्रवाद ने भी मध्य भारत में जनजातीय शिकायतों का सहारा लिया है।

    4. क्षेत्रवाद और स्वायत्तता की माँग

    क्षेत्रवाद: किसी क्षेत्र के प्रति लगाव और उसके राजनीतिक तथा आर्थिक हितों की माँग, जो प्रायः जनजातीय और भाषायी पहचान से परस्पर व्याप्त होती है।

    माँगी गई स्वायत्तता के रूप: अलग राज्य (झारखंड, बोडोलैंड, गोरखालैंड, ग्रेटर टिपरालैंड), छठी अनुसूची का दर्जा (लद्दाख, जहाँ 2019 में केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद माँग तेज हुई), प्रादेशिक परिषदें और स्थानीय लोगों के लिए भूमि तथा नौकरियों का संरक्षण।

    व्याख्याएँ: मायरन वीनर का 'धरती पुत्र' (1978), सापेक्ष वंचना, आंतरिक उपनिवेशवाद (माइकल हेक्टर, 1975) और अभिजात लामबंदी (ब्रास)।

    राज्य के प्रत्युत्तर: राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची परिषदें, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान (जैसे नागालैंड के लिए 371A और मिज़ोरम के लिए 371G), शांति समझौते और विकास पैकेज।

    5. छद्म-जनजातिवाद

    अर्थ (यह शब्द ढीले ढंग से प्रयुक्त होता है): जनजाति के मान्य लक्षणों से रहित समूहों द्वारा, प्रायः आरक्षण और संरक्षण पाने के लिए, जनजातीय पहचान या दर्जे का दावा, और गैर-जनजातियों द्वारा अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों का धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग।

    अनुसूचित जनजाति दर्जे की माँगें: राजस्थान में जनजाति दर्जे के लिए गुज्जर आंदोलन (2007 से 2008); मणिपुर में मैतेई माँग; असम के छह समुदायों (कोच-राजबोंगशी, ताई-अहोम, मोरान, मटक, चुटिया और चाय जनजातियाँ) की माँगें; ऐसी माँगें प्रायः मौजूदा जनजातियों का विरोध भड़काती हैं।

    नकली प्रमाणपत्र: कुमारी माधुरी पाटिल (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने जाति और जनजाति प्रमाणपत्रों के लिए जाँच समितियाँ अनिवार्य कीं; एफसीआई बनाम जगदीश बलराम बहिरा (2017) में कहा कि झूठे प्रमाणपत्रों से पाई गई नौकरियों को संरक्षण नहीं मिल सकता।

    संबंधित बहसें: धर्मांतरित जनजातियों को जनजाति सूची से हटाने की 'डीलिस्टिंग' माँग, और उन्नत जनजातियों द्वारा लाभों पर कब्जा, दोनों पर तीव्र बहस है।

    मानवशास्त्रीय भूमिका: जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण की नृजातीय रिपोर्टों का उपयोग यह आँकने में होता है कि कोई समुदाय मानदंड पूरा करता है या नहीं।

    6. जनजातियों में सामाजिक परिवर्तन: औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद

    औपनिवेशिक काल: राजस्व और बाजार अर्थव्यवस्था में एकीकरण; अनुसूचित जिला अधिनियम (1874), भारत सरकार अधिनियम 1919 के 'पिछड़े क्षेत्र' और 1935 के अधिनियम के अपवर्जित तथा आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र; वन कानून; मिशनरी शिक्षा और धर्मांतरण; जनगणना में जनजातियों का 'जीववादी' वर्गीकरण; आपराधिक जनजाति अधिनियम (1871); और बार-बार विद्रोह।

    स्वतंत्रता के बाद का काल: संवैधानिक सुरक्षा उपाय और अनुसूचित क्षेत्र, नेहरू का पंचशील, नियोजित विकास, आरक्षण और शिक्षा, औद्योगीकरण और विस्थापन, राज्य आंदोलन, पेसा और वन अधिकार अधिनियम, जनजातीय मध्य वर्ग का उभार, प्रवास और डिजिटल मीडिया।

    तुलना: औपनिवेशिक परिवर्तन मुख्यतः दोहनकारी और पृथक करने वाला था, जबकि स्वतंत्रता के बाद का परिवर्तन एकीकरणकारी पर असमान है; दोनों ने प्रतिरोध और पहचान के नए रूप उत्पन्न किए।

    7. बनाने योग्य आरेख

    जनजातीय आंदोलनों की समयरेखा: 1831 कोल, 1855 संथाल हूल, 1899 उलगुलान, 1910 भूमकाल, 1913 मानगढ़, 1914 ताना भगत, 1922 रंपा, 1963 नागालैंड, 1986 मिज़ो समझौता, 2000 झारखंड, 2020 बोडोलैंड समझौता, 2023 मणिपुर।

    मानचित्र: प्रमुख आंदोलनों के स्थान छोटानागपुर, बस्तर, रंपा, नागा पहाड़ियाँ, मिज़ो पहाड़ियाँ, बोडोलैंड और मणिपुर अंकित कीजिए।

    8. परीक्षा में उपयोग

    10 अंक (150 शब्द): नृजातीयता की अवधारणा (बार्थ, गीर्ट्ज़, ब्रास) या उदाहरणों और न्यायिक निर्णयों के साथ छद्म-जनजातिवाद पर टिप्पणी।

    15 अंक (200 शब्द): के.एस. सिंह के वर्गीकरण और दो केस अध्ययनों के साथ जनजातीय अशांति के कारण और प्रकार।

    20 अंक (250 शब्द): पूर्वोत्तर भारत या झारखंड में नृजातीयता, क्षेत्रवाद और स्वायत्तता की माँग, इतिहास, समझौतों और वर्तमान संघर्षों के साथ।

    मुख्य शब्द: नृजातीय सीमा, आदिमवाद, साधनवाद, सहस्राब्दीवादी आंदोलन, धरती पुत्र, छद्म-जनजातिवाद।

    उद्धरण योग्य: बार्थ (1969), भावार्थ: केंद्रीय ध्यान उस नृजातीय सीमा पर है जो समूह को परिभाषित करती है, न कि उस सांस्कृतिक सामग्री पर जिसे वह घेरती है।

    प्रमुख जनजातीय आंदोलन
    आंदोलनवर्षनेता या समूहप्रकार और परिणाम
    संथाल हूल1855 से 1856सिद्धू और कान्हू मुर्मूकृषि संबंधी; संथाल परगना जिला, बाद में एसपीटी अधिनियम
    उलगुलान1899 से 1900बिरसा मुंडासहस्राब्दीवादी और कृषि संबंधी; सीएनटी अधिनियम 1908
    ताना भगत1914 सेजतरा उरांवसामाजिक-धार्मिक सुधार
    रंपा विद्रोह1922 से 1924अल्लूरी सीताराम राजूवन-आधारित विद्रोह
    नागा आंदोलन1940 के दशक सेएनएनसी, एनएससीएनराजनीतिक स्वायत्तता; नागालैंड 1963; फ्रेमवर्क समझौता 2015
    झारखंड आंदोलन1950 से 2000झारखंड पार्टी, झामुमो2000 में राज्य का दर्जा
    बोडो आंदोलन1980 के दशक सेएबीएसयू और अन्यबीटीसी 2003; बीटीआर समझौता 2020

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • प्रश्नों में नृजातीयता की अवधारणा, जनजातीय अशांति, क्षेत्रवाद और स्वायत्तता आंदोलन, छद्म-जनजातिवाद, और औपनिवेशिक तथा स्वतंत्र भारत में जनजातियों में सामाजिक परिवर्तन शामिल हैं।
    • भारतीय उदाहरणों पर लागू करने से पहले कम से कम दो दृष्टिकोणों (बार्थ और गीर्ट्ज़ या ब्रास) से नृजातीयता परिभाषित कीजिए।
    • के.एस. सिंह के आधार पर आंदोलनों का वर्गीकरण कीजिए और औपनिवेशिक तथा स्वतंत्रता के बाद दोनों कालों के तिथि सहित उदाहरण दीजिए।
    • वर्तमान घटनाक्रम सावधानी से लिखिए: नागा फ्रेमवर्क समझौता 2015, बीटीआर समझौता 2020, टिपरा मोथा समझौता 2024, 2023 से मणिपुर।
    • छद्म-जनजातिवाद के लिए शब्द को ढीले प्रयोग वाला बताइए, अनुसूचित जनजाति दर्जे की माँगों और माधुरी पाटिल तथा बहिरा निर्णयों के उदाहरण दीजिए, और बिना साक्ष्य किसी समूह को नकली न कहें।
    • ऊँचे अंकों के लिए औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद के परिवर्तन की तुलना सारणी में कीजिए।

    क्या आप जानते हैं?

    • बिरसा मुंडा की जून 1900 में लगभग 25 वर्ष की आयु में राँची जेल में मृत्यु हुई, फिर भी उनके आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को 1908 का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित करने को विवश किया, जो आज भी झारखंड में जनजातीय भूमि की रक्षा करता है।

    UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: कमजोर वर्ग, नृजातीयता और जनजातीय परिवर्तन

    2014 से 2026 तक UPSC ने इस अध्याय से 43 प्रश्न भाग (605 अंक) पूछे, सभी प्रश्नपत्र II में। सबसे अधिक पूछे गए क्षेत्र अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संवैधानिक सुरक्षा उपाय (पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ, ओबीसी पहचान) तथा जनजातीय अशांति, नृजातीयता और क्षेत्रवाद हैं। नीचे प्रत्येक प्रश्न का UPSC शब्द सीमा में लिखा मॉडल उत्तर है।

    सरल शब्दों में

    प्रश्न पढ़िए और पहले समय तथा शब्द सीमा में अपना उत्तर लिखिए।

    फिर मॉडल उत्तर पढ़िए और तुलना कीजिए: अनुच्छेद, वर्ष सहित कानून, आँकड़े, विद्वान और नामित उदाहरण।

    जो छूट गया उसे नोट कीजिए और इस अध्याय के पुनरावृत्ति नोट्स में जोड़िए।

    1. Exploitation of SCs, STs and OBCs and Constitutional Safeguards

    उदाहरण 1 (UPSC 2026, 15 अंक): भारत के संविधान में अनुसूचित जाति की आबादी की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं ?

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

    दृष्टिकोण: प्रश्न अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान पूछता है; इन्हें अनुच्छेद संख्या के साथ सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सेवा और संस्थागत सुरक्षा उपायों में बाँटिए और अंत में क्रियान्वयन पर एक छोटी टिप्पणी दीजिए।

    अनुसूचित जातियाँ वे जातियाँ हैं जिन्हें अस्पृश्यता के ऐतिहासिक कलंक के कारण राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 341 (अनुच्छेद 366(24) में परिभाषित) के अंतर्गत अधिसूचित किया है। संविधान भेदभाव के निषेध को संरक्षणात्मक भेदभाव (protective discrimination) के साथ जोड़ता है।

    सामाजिक सुरक्षा उपाय: अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और उसके आचरण को अपराध बनाता है; अनुच्छेद 15(2) सार्वजनिक स्थानों से बहिष्कार पर रोक लगाता है; अनुच्छेद 23 बलात् श्रम का निषेध करता है; अनुच्छेद 25(2)(b) हिंदू मंदिरों को सभी वर्गों के लिए खोलने वाले कानूनों की अनुमति देता है।

    शैक्षिक और आर्थिक सुरक्षा उपाय: अनुच्छेद 15(4) (पहला संशोधन, 1951) और 15(5) (93वाँ संशोधन, 2005) शिक्षा में आरक्षण की अनुमति देते हैं; अनुच्छेद 46 राज्य को उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा सामाजिक अन्याय और शोषण से उनकी रक्षा करने का निर्देश देता है।

    राजनीतिक और सेवा सुरक्षा उपाय: अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करते हैं, अनुच्छेद 334 इसे 2030 तक बढ़ाता है (104वाँ संशोधन, 2019) और अनुच्छेद 243D तथा 243T स्थानीय निकायों को समेटते हैं; अनुच्छेद 16(4), 16(4A) (पदोन्नति, 1995), 16(4B) (अग्रनयन, 2000) और अनुच्छेद 335 सार्वजनिक रोजगार को समेटते हैं, जिसमें केंद्र में 15% आरक्षण है।

    संस्थागत सुरक्षा उपाय: अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 जैसे कानून इन्हें सहारा देते हैं।

    इन प्रावधानों ने एक दलित मध्यम वर्ग और राजनीतिक नेतृत्व खड़ा किया है, पर लगातार अत्याचार (एनसीआरबी के 2023 आँकड़ों में लगभग 57,800 मामले) दिखाते हैं कि कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक सशक्तीकरण भी आवश्यक है।

    उदाहरण 2 (UPSC 2025, 15 अंक): अन्य पिछड़े वर्गों की सूची बनाने की प्रविधियों तथा इसके इतिहास के अनुरेखण का राज्य तथा राष्ट्र के स्तर पर वर्णन कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

    दृष्टिकोण: औपनिवेशिक सूचियों से कालेलकर और मंडल आयोग तथा हाल के संशोधनों तक ओबीसी पहचान का इतिहास बताइए, फिर केंद्रीय और राज्य सूचियों के लिए अपनाई गई विधियों (मानदंड, सर्वेक्षण, आयोग) का वर्णन कीजिए।

    अन्य पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340 के 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग' हैं। इनकी सूचियाँ आयोग अनुभवजन्य मानदंडों से तैयार करते हैं।

    इतिहास: मैसूर (मिलर समिति, 1918) और मद्रास (1921 से) में आरंभिक पिछड़ा वर्ग सूचियाँ थीं। काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहले पिछड़ा वर्ग आयोग (रिपोर्ट 1955) ने 2,399 जातियों को सूचीबद्ध किया, पर केंद्र ने जाति को आधार मानने से इनकार कर दिया। बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में दूसरे आयोग (रिपोर्ट 1980) ने 3,743 जातियों (जनसंख्या का लगभग 52%) की पहचान की; इसका 27% कोटा 1990 में लागू हुआ।

    न्यायिक और संवैधानिक कदम: इंद्रा साहनी (1992) ने 27% आरक्षण को वैध ठहराया, जिससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 आया। 102वें संशोधन (2018) ने एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा (अनुच्छेद 338B) दिया और अनुच्छेद 342A जोड़ा; 105वें संशोधन (2021) ने राज्यों को अपनी सूचियाँ रखने का अधिकार फिर से दिया।

    राष्ट्रीय स्तर पर विधियाँ: मंडल आयोग ने 11 संकेतकों (चार सामाजिक, तीन शैक्षिक, चार आर्थिक) का प्रयोग किया; अब एनसीबीसी केंद्रीय सूची में शामिल करने और हटाने के अनुरोधों की जाँच करता है। क्रीमी लेयर आय सीमा (2017 से 8 लाख रुपये) संपन्न लोगों को बाहर रखती है।

    राज्य स्तर पर विधियाँ: हवनूर (कर्नाटक, 1975) और मुंगेरी लाल (बिहार, 1976) जैसे राज्य आयोगों ने सर्वेक्षणों और नृजातिवृत्तीय आँकड़ों का प्रयोग किया; बिहार जाति सर्वेक्षण (2023) और उप-वर्गीकरण पर रोहिणी आयोग (रिपोर्ट 2023) सूचियों को परिष्कृत करते हैं।

    ये सूचियाँ प्रदत्त कर्मकांडी प्रस्थिति से मापने योग्य पिछड़ेपन की ओर बदलाव दिखाती हैं। जाति जनगणना पर आधारित नियमित संशोधन इन्हें अधिक न्यायसंगत बनाएगा।

    उदाहरण 3 (UPSC 2024, 10 अंक): पिछड़े वर्गों के लिए संवैधानिक सुरक्षा के उपाय

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

    दृष्टिकोण: पिछड़े वर्गों (ओबीसी, साथ में अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख) के संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सक्षमकारी, संस्थागत और न्यायिक शीर्षकों में सूचीबद्ध करने वाली संक्षिप्त टिप्पणी, जिसके अंत में उनके प्रभाव पर टिप्पणी हो।

    संविधान 'पिछड़े वर्ग' शब्द का प्रयोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों, मुख्यतः अन्य पिछड़े वर्गों के लिए करता है, अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ सबसे पिछड़ी हैं। इसके सुरक्षा उपाय सारभूत समानता (substantive equality) के विचार पर आधारित हैं।

    सक्षमकारी प्रावधान: अनुच्छेद 15(4) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है, 15(5) इसे निजी शिक्षण संस्थानों तक बढ़ाता है, और 16(4) अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण की अनुमति देता है; अनुच्छेद 46 राज्य को कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

    संस्थागत प्रावधान: अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों पर आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है (कालेलकर 1953, मंडल 1979); अनुच्छेद 338B (102वाँ संशोधन, 2018) ने संवैधानिक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया; 105वें संशोधन (2021) द्वारा संशोधित अनुच्छेद 342A केंद्रीय सूची को राज्य सूचियों से अलग करता है।

    न्यायिक ढाँचा: इंद्रा साहनी (1992) ने 27% ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराया, क्रीमी लेयर को बाहर रखा और 50% की सीमा तय की।

    इन सुरक्षा उपायों ने शिक्षा, सेवाओं और राजनीति में ओबीसी प्रतिनिधित्व बढ़ाया है, पर लाभ कुछ प्रभावशाली ओबीसी जातियों में केंद्रित हैं, इसलिए उप-वर्गीकरण और बेहतर आँकड़े अगला कदम हैं।

    उदाहरण 4 (UPSC 2024, 20 अंक): कोविड-19 महामारी से निष्कर्ष निकालते हुए समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए समग्र स्वास्थ्य के मौजूदा प्रतिमानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

    दृष्टिकोण: समग्र स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए, हाशिए के समूहों के लिए मुख्य प्रतिमानों (जैव-चिकित्सीय, जैव-मनो-सामाजिक, सामाजिक निर्धारक, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और पारंपरिक या बहुल पद्धतियाँ) की आलोचनात्मक जाँच कीजिए और अनुसूचित जातियों, जनजातियों, प्रवासियों और शहरी गरीबों के लिए कोविड-19 से विशिष्ट निष्कर्ष निकालिए।

    समग्र स्वास्थ्य (holistic health) विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान (1948) का अनुसरण करता है, जिसने स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण माना, न कि केवल रोग का अभाव। चिकित्सा मानवविज्ञान दिखाता है कि हाशिए के समूहों के लिए बीमारी रोगाणुओं जितनी ही गरीबी, कलंक और पहुँच से आकार लेती है।

    जैव-चिकित्सीय प्रतिमान: रोग को शरीर की खराबी मानकर डॉक्टरों और दवाओं से उपचार; इसने कोविड-19 के दौरान टीके और ऑक्सीजन पहुँचाए, पर सामाजिक कारणों और बीमारी के स्थानीय अर्थों की उपेक्षा करता है।

    जैव-मनो-सामाजिक और सामाजिक निर्धारक प्रतिमान: जॉर्ज एंजेल (1977) ने मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आयाम जोड़े, और स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन आयोग (2008) ने अस्वास्थ्य को आवास, काम, शिक्षा और भेदभाव से जोड़ा। मेरिल सिंगर का सिंडेमिक (syndemic) विचार, जिसे द लैंसेट (2020) ने कोविड-19 पर लागू किया, दिखाता है कि वायरस कुपोषण, मधुमेह और असमानता के साथ कैसे अंतःक्रिया करता है।

    प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और बहुल पद्धतियाँ: अल्मा-अता घोषणा (1978) ने सामुदायिक सहभागिता पर बल दिया; भारत की आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी, आयुष और जनजातीय वैद्य एक बहुल चिकित्सा व्यवस्था बनाते हैं जिसका लोग उपयोग करते हैं।

    कोविड-19 से निष्कर्ष: मार्च 2020 के लॉकडाउन ने लाखों अनौपचारिक प्रवासी श्रमिकों को, जिनमें कई दलित और आदिवासी थे, मजदूरी, भोजन या घर लौटने के साधन के बिना छोड़ दिया; ऑनलाइन टीका पंजीकरण (कोविन) ने स्मार्टफोन से वंचित लोगों को पीछे कर दिया; जनजातीय झारखंड और छत्तीसगढ़ में टीके के प्रति हिचक तब दूर हुई जब स्थानीय नेताओं, पुजारियों और आशा कार्यकर्ताओं ने जनजातीय भाषाओं में बात की। पूर्वोत्तर के कुछ गाँवों ने ग्राम परिषदों के माध्यम से अपना क्वारंटीन चलाया।

    आलोचना: प्रत्येक प्रतिमान अकेले अधूरा है: जैव-चिकित्सा में सांस्कृतिक पहुँच का अभाव है, जबकि सामुदायिक दृष्टिकोणों में संसाधनों का। स्वच्छता कर्मियों का जाति-आधारित बहिष्कार, जिन्होंने कम सुरक्षा के साथ ऊँचा जोखिम झेला, दिखाता है कि स्वास्थ्य गरिमा का भी प्रश्न है।

    हाशिए के लोगों के लिए वास्तव में समग्र मॉडल सार्वभौमिक प्राथमिक देखभाल, सामाजिक सुरक्षा (राशन, नकद हस्तांतरण), स्थानीय भाषाओं में सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील संचार और ग्राम सभाओं तथा ग्राम परिषदों के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व को जोड़ेगा।

    उदाहरण 5 (UPSC 2023, 15 अंक): अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान कैसे की जाती है? महत्त्वपूर्ण विशेषताओं की गणना करते हुए उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में हाल के परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

    दृष्टिकोण: स्पष्ट कीजिए कि ओबीसी की पहचान कैसे होती है (आयोग और मानदंड), एक श्रेणी के रूप में उनकी मुख्य विशेषताएँ बताइए और उदाहरणों के साथ हाल के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए।

    अन्य पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340 के अंतर्गत मान्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं।

    पहचान: मंडल आयोग ने 11 भारित संकेतकों का प्रयोग किया: सामाजिक (दूसरों द्वारा पिछड़ी मानी जाने वाली जाति, शारीरिक श्रम पर निर्भरता, बाल विवाह, महिलाओं की कार्य सहभागिता), शैक्षिक (कभी विद्यालय न जाने वाले बच्चे, पढ़ाई छोड़ना, मैट्रिक दर) और आर्थिक (परिवार की संपत्ति, कच्चे मकान, पेयजल की दूरी, उपभोग ऋण)। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुच्छेद 338B, 2018) और राज्य आयोग दावों की जाँच करते हैं, और क्रीमी लेयर आय सीमा संपन्न लोगों को बाहर रखती है।

    विशेषताएँ: यह श्रेणी अत्यंत विषम है: यादव, कुर्मी और वोक्कालिगा जैसी भूस्वामी कृषक जातियाँ, बुनकर, कुम्हार और नाई जैसी कारीगर और सेवा जातियाँ, और मुस्लिम अंसारी जैसे कई गैर-हिंदू समूह; ये द्विज कर्मकांडी अभिजात वर्ग से बाहर थे पर अस्पृश्यता से ऊपर।

    हाल के सामाजिक परिवर्तन: 1990 में मंडल आरक्षण लागू होने के बाद ओबीसी राजनीतिक लामबंदी ने उत्तर भारतीय राजनीति को बदल दिया, जिसे क्रिस्टोफ जैफ़्रेलो ने 'मौन क्रांति' कहा; संस्कृतिकरण का स्थान पिछड़ा-वर्ग पहचान के दावे ने ले लिया है।

    हाल के आर्थिक परिवर्तन: प्रभावशाली कृषक ओबीसी को हरित क्रांति और भूमि सुधार से लाभ हुआ, जबकि कारीगर जातियों की आजीविका औद्योगिक वस्तुओं के कारण छिन गई; रोहिणी आयोग ने पाया कि लगभग एक-चौथाई ओबीसी समुदायों ने लगभग सारे केंद्रीय लाभ ले लिए, इसलिए अति पिछड़े वर्ग अब अलग कोटे की माँग करते हैं।

    इस प्रकार ओबीसी गतिशीलता और आंतरिक असमानता दोनों दिखाते हैं, इसलिए सबसे पिछड़ों तक पहुँचने के लिए उप-वर्गीकरण और अद्यतन जाति जनगणना आवश्यक है।

    उदाहरण 6 (UPSC 2022, 15 अंक): भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के मुद्दों एवं इनके समाधानों की विवेचना कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

    दृष्टिकोण: अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मुख्य मुद्दों (सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, कानूनी) की आँकड़ों सहित अलग-अलग चर्चा कीजिए और फिर प्रत्येक मुद्दे से जुड़े समाधान प्रस्तावित कीजिए।

    अनुसूचित जातियाँ (16.6%) और अनुसूचित जनजातियाँ (8.6%) मिलकर भारत की जनसंख्या का एक-चौथाई हैं (जनगणना 2011)। इनकी समस्याओं का मूल भिन्न है: अनुसूचित जातियाँ ग्राम समाज के भीतर अस्पृश्यता के कर्मकांडी कलंक से पीड़ित हैं, जबकि अनुसूचित जनजातियाँ भौगोलिक अलगाव, भूमि और वन की हानि तथा सांस्कृतिक हाशियाकरण से।

    अनुसूचित जातियों के मुद्दे: जारी अस्पृश्यता और अत्याचार (2023 में एनसीआरबी द्वारा दर्ज लगभग 57,800 अपराध), भूमिहीनता और कृषि मजदूरी पर निर्भरता, 2013 के अधिनियम के बावजूद हाथ से मैला ढोना, श्रम बाजार और विद्यालयों में भेदभाव, और आरक्षण लाभों का कुछ जातियों में केंद्रित होना।

    अनुसूचित जनजातियों के मुद्दे: बाँधों और खदानों से भूमि अलगाव और विस्थापन, वन उपयोग पर प्रतिबंध, साहूकारों का कर्ज, कम साक्षरता (2011 में 58.96%), कुपोषण, रक्ताल्पता और सिकल-सेल रोग, संकटजन्य प्रवास और पेसा का कमजोर क्रियान्वयन।

    अनुसूचित जातियों के लिए समाधान: विशेष अनन्य न्यायालयों के साथ अत्याचार निवारण अधिनियम का कठोर पालन, भूमि वितरण और आवास, नमस्ते (2023) के अंतर्गत यंत्रीकृत स्वच्छता, छात्रवृत्ति और कोचिंग, और 2024 के दविंदर सिंह निर्णय के बाद उप-वर्गीकरण।

    अनुसूचित जनजातियों के लिए समाधान: पेसा (1996) और वन अधिकार अधिनियम (2006) का निष्ठापूर्ण क्रियान्वयन, अधिग्रहण से पहले स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति, मातृभाषा शिक्षा और एकलव्य विद्यालय, सिकल-सेल मिशन (2023) जैसे लक्षित स्वास्थ्य मिशन, और पीएम-जनमन (2023) तथा धरती आबा अभियान (2024) जैसी अभिसरण योजनाएँ।

    स्थायी परिवर्तन के लिए कानूनी संरक्षण, आर्थिक सशक्तीकरण और सांस्कृतिक सम्मान का मेल चाहिए, ताकि अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ समान नागरिकों के रूप में विकास में भाग लें।

    उदाहरण 7 (UPSC 2020, 20 अंक): भारत में जाति हिंसा के कारणों की उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

    दृष्टिकोण: जातिगत हिंसा के संरचनात्मक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों को स्पष्ट कीजिए, प्रत्येक को प्रलेखित घटनाओं से समझाइए और उपचारों के साथ निष्कर्ष दीजिए।

    जातिगत हिंसा किसी जाति के सदस्यों के विरुद्ध सामूहिक शारीरिक, यौन या प्रतीकात्मक हिंसा है, जो अधिकतर प्रभुत्वशाली जातियाँ पदानुक्रम लागू करने के लिए दलितों के विरुद्ध करती हैं। एनसीआरबी ने 2023 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध लगभग 57,800 अपराध दर्ज किए।

    संरचनात्मक कारण (पदानुक्रम और शुद्धता): लुई ड्यूमों का शुद्ध और अशुद्ध का विरोध और अस्पृश्यता की विचारधारा सीमाएँ लाँघने वालों को दंडित करने को वैध बनाती है; 2016 में ऊना (गुजरात) में मवेशियों की खाल को लेकर दलित चर्मकारों की पिटाई 'प्रदूषक' व्यवसायों से जुड़ी हिंसा दिखाती है।

    आर्थिक कारण (भूमि और श्रम): जमींदारों और भूमिहीन दलित मजदूरों के बीच मजदूरी और भूमि के संघर्षों ने तमिलनाडु के किलवेनमणि (1968, 44 दलितों को जलाया गया) और बिहार के लक्ष्मणपुर बाथे (1997, रणवीर सेना द्वारा 58 लोगों की हत्या) जैसे नरसंहार कराए।

    दलित दावेदारी और प्रतिक्रिया: जैसे-जैसे शिक्षा, आरक्षण और प्रवास दलित आकांक्षाएँ बढ़ाते हैं, प्रभु जातियाँ (dominant castes, एम.एन. श्रीनिवास के अर्थ में) दलित गतिशीलता और राजनीतिक दावेदारी पर हिंसक प्रतिक्रिया करती हैं; खैरलांजी में भोतमांगे परिवार की हत्याएँ (महाराष्ट्र, 2006) और भीमा कोरेगाँव की झड़पें (1 जनवरी 2018) इसके उदाहरण हैं।

    सम्मान और लिंग: अंतर्जातीय विवाह और प्रेम अंतर्विवाह को खतरे में डालते हैं, जो आंबेडकर के विश्लेषण में जाति का मूल है, जिससे उडुमलाईपेट्टई (तमिलनाडु, 2016) में शंकर की हत्या जैसी 'सम्मान' हत्याएँ होती हैं; दलित महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा, जैसे हाथरस (2020) में, पूरे समुदायों को अपमानित करने के लिए की जाती है।

    राजनीतिक कारण: चुनावों में जातिगत लामबंदी, पंचायत पदों और आरक्षण पर प्रतिस्पर्धा, और जातीय सेनाएँ स्थानीय विवादों को व्यापक हिंसा में बदल देती हैं, जैसे मिर्चपुर (हरियाणा, 2010) में।

    संस्थागत कारण: पुलिस का पक्षपात, न्याय में देरी और 1989 के अधिनियम के अंतर्गत कम दोषसिद्धि दर निवारक प्रभाव घटाते हैं।

    उपायों में विशेष न्यायालयों के साथ अत्याचार निवारण अधिनियम का कठोर पालन, भूमि सुधार, अंतर्जातीय दंपतियों की सुरक्षा और पुलिस संवेदीकरण शामिल हैं; मानवशास्त्रीय दृष्टि से हिंसा तभी घटेगी जब जाति पदानुक्रम की सामाजिक वैधता समाप्त होगी।

    उदाहरण 8 (UPSC 2020, 15 अंक): भारत के जनजातीय लोगों के मध्य बेरोज़गारी उपशमन में नौकरी में आरक्षण के प्रभाव की विवेचना कीजिए ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

    दृष्टिकोण: अनुसूचित जनजाति नौकरी आरक्षण की व्यवस्था स्पष्ट कीजिए, आकलन कीजिए कि इसने जनजातीय बेरोजगारी को कितना घटाया है (लाभ और सीमाएँ, असमान वितरण के उदाहरणों के साथ), और पूरक उपाय सुझाइए।

    अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरी आरक्षण अनुच्छेद 16(4), 16(4A) और 335 पर आधारित है; अनुसूचित जनजातियों को केंद्र सरकार के 7.5% पद और राज्यों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सा मिलता है। यह सामान्य रोजगार योजना नहीं, बल्कि संरक्षणात्मक भेदभाव का साधन है।

    सकारात्मक प्रभाव: आरक्षण ने जनजातीय अधिकारियों, शिक्षकों, डॉक्टरों और लिपिकों की पहली पीढ़ी और एक वेतनभोगी जनजातीय मध्यम वर्ग तैयार किया जिसकी सुरक्षित आय विस्तारित नातेदारों को सहारा देती है और बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाती है।

    बेरोजगारी पर सीमाएँ: सरकारी नौकरियाँ कुल रोजगार का छोटा हिस्सा हैं, इसलिए आरक्षण जनजातीय युवाओं के बड़े हिस्से को नहीं समा सकता, जिनमें अधिकांश कृषि, वनोपज और आकस्मिक मजदूरी पर निर्भर हैं; 1990 के दशक से सार्वजनिक क्षेत्र के पदों में कमी और आउटसोर्सिंग ने आरक्षित अवसरों को और घटाया है।

    असमान वितरण: लाभ राजस्थान के मीणा और कुछ पूर्वोत्तर समूहों जैसी शैक्षिक रूप से उन्नत जनजातियों में केंद्रित हैं, जबकि सहरिया या बिरहोर जैसे पीवीटीजी शायद ही अर्हता प्राप्त करते हैं; योग्य उम्मीदवारों की कमी से बैकलॉग रिक्तियाँ खाली रहती हैं।

    पूरक उपाय: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और वनोपज के लिए वन धन उद्यम, जनजातीय उद्यमियों के लिए ऋण, और 2024 के दविंदर सिंह निर्णय के बाद उप-वर्गीकरण पर विचार।

    इस प्रकार नौकरी आरक्षण ने जनजातियों के एक वर्ग के लिए बेरोजगारी और गरीबी घटाई है और एक नेतृत्व वर्ग बनाया है, पर व्यापक समस्या के लिए भूमि और वन अधिकारों पर आधारित आजीविका-केंद्रित विकास चाहिए।

    उदाहरण 9 (UPSC 2020, 15 अंक): अनुसूचित जातियों हेतु संवैधानिक सुरक्षणों के कार्यान्वयन की दशा का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

    दृष्टिकोण: अनुसूचित जाति सुरक्षा उपायों को संक्षेप में सूचीबद्ध कीजिए और फिर क्षेत्रवार (अस्पृश्यता, अत्याचार, आरक्षण, कल्याण निधि, राजनीतिक प्रतिनिधित्व) उनके क्रियान्वयन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, उपलब्धियाँ और कमियाँ दोनों बताते हुए।

    संविधान अनुसूचित जातियों की रक्षा अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन), अनुच्छेद 15(4) और 16(4) (आरक्षण), अनुच्छेद 46 (आर्थिक और शैक्षिक हित), अनुच्छेद 330 और 332 (आरक्षित सीटें) और अनुच्छेद 338 (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग) के माध्यम से करता है। सात दशक बाद क्रियान्वयन का रिकॉर्ड मिश्रित है।

    अस्पृश्यता और अत्याचार: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955) और अत्याचार निवारण अधिनियम (1989) मजबूत कानून हैं, जिन्हें 2015 और 2018 में और सशक्त किया गया; फिर भी एनसीआरबी ने 2023 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध लगभग 57,800 अपराध दर्ज किए, दोषसिद्धि दर कम है, विशेष न्यायालयों में लंबित मामले अधिक हैं।

    आरक्षण: इसने एक दृश्यमान दलित मध्यम वर्ग और नौकरशाही बनाई है, पर ऊँचे ग्रेड के पद और बैकलॉग रिक्तियाँ खाली रहती हैं, और लाभ कुछ जातियों में केंद्रित हैं, जिससे दविंदर सिंह (2024) में उप-वर्गीकरण का निर्णय आया।

    आर्थिक कल्याण: पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, विशेष घटक योजना (अब अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना) और पीएम-अजय ने अनुसूचित जाति साक्षरता को 66.1% (2011) तक पहुँचाया, पर धनराशि अक्सर भटकाई जाती है या सामान्य योजनाओं पर खर्च होती है, और भूमिहीनता बनी हुई है।

    राजनीतिक प्रतिनिधित्व: 84 आरक्षित लोकसभा सीटें और पंचायत आरक्षण आवाज देते हैं, पर आलोचक, पूना पैक्ट (1932) के बाद आंबेडकर की अपनी शंकाओं का अनुसरण करते हुए, तर्क देते हैं कि संयुक्त निर्वाचक मंडल आश्रित प्रतिनिधि पैदा करते हैं।

    कुल मिलाकर सुरक्षा उपायों ने चरम बहिष्कार घटाया है पर जातिगत पूर्वाग्रह नहीं। सारभूत समानता के लिए बेहतर प्रवर्तन, भूमि सुधार और अस्पृश्यता के विरुद्ध शिक्षा आवश्यक है।

    उदाहरण 10 (UPSC 2019, 15 अंक): भारतीय जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक रक्षोपाय क्या हैं?

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

    दृष्टिकोण: पाँचवीं और छठी अनुसूचियों सहित अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक सुरक्षा उपायों को संरक्षणात्मक, विकासात्मक, राजनीतिक, सेवा और संस्थागत शीर्षकों में सूचीबद्ध कीजिए और सहायक कानून जोड़िए।

    अनुसूचित जनजातियाँ वे समुदाय हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित किया है (2011 में जनसंख्या का 8.6%)। संविधान उनकी भूमि, संस्कृति और स्वायत्तता की रक्षा करता है।

    संरक्षणात्मक सुरक्षा उपाय: अनुच्छेद 46 उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाता है; अनुच्छेद 19(5) जनजातीय हितों की रक्षा हेतु स्वतंत्र आवागमन और संपत्ति पर प्रतिबंधों की अनुमति देता है; अनुच्छेद 29 और 350A संस्कृति और मातृभाषा शिक्षा की रक्षा करते हैं।

    क्षेत्र-आधारित सुरक्षा उपाय: अनुच्छेद 244(1) और पाँचवीं अनुसूची दस राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति सलाहकार परिषदें और राज्यपाल को कानूनों में संशोधन करने तथा भूमि हस्तांतरण और साहूकारी को विनियमित करने की शक्ति देती हैं; अनुच्छेद 244(2) और छठी अनुसूची दस स्वायत्त जिला परिषदें बनाती हैं; अनुच्छेद 371A और 371G नागा और मिजो प्रथागत कानून और भूमि की रक्षा करते हैं।

    विकासात्मक सुरक्षा उपाय: अनुच्छेद 275(1) जनजातीय कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अनुदान देता है, और अनुच्छेद 164(1) का परंतुक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में जनजातीय कल्याण मंत्री अनिवार्य करता है।

    राजनीतिक और सेवा सुरक्षा उपाय: अनुच्छेद 330, 332 और 243D लोकसभा (47), विधानसभाओं और पंचायतों में सीटें आरक्षित करते हैं; अनुच्छेद 16(4), 16(4A) और 335 केंद्रीय पदों में 7.5% आरक्षण देते हैं।

    संस्थागत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A, 89वाँ संशोधन, 2003)। इन्हें पेसा (1996), वन अधिकार अधिनियम (2006) और अत्याचार निवारण अधिनियम (1989) सुदृढ़ करते हैं।

    मिलकर ये संरक्षण के साथ एकीकरण का मजबूत ढाँचा बनाते हैं, हालाँकि कमजोर क्रियान्वयन, जैसा खाखा समिति (2014) ने कहा, उनके प्रभाव को सीमित करता है।

    उदाहरण 11 (UPSC 2018, 10 अंक): गैर-हिन्दू समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

    दृष्टिकोण: मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों में जाति जैसे स्तरीकरण, ऐसे समूहों को ओबीसी सूचियों में कैसे शामिल किया गया, उदाहरणों सहित, और इससे उठने वाली बहसों को स्पष्ट करने वाली संक्षिप्त टिप्पणी।

    यद्यपि इस्लाम, ईसाई धर्म और सिख धर्म सिद्धांत रूप में जाति को अस्वीकार करते हैं, भारतीय धर्मांतरित लोग जाति जैसा श्रेणीकरण साथ ले गए। इम्तियाज़ अहमद (कास्ट एंड सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया, 1973) ने मुसलमानों के अशरफ़ (विदेशी वंश का दावा), अजलाफ़ (धर्मांतरित कारीगर जातियाँ) और अरज़ाल ('अशुद्ध' जातियों से धर्मांतरित) विभाजनों का वर्णन किया।

    ओबीसी सूचियों में समावेश: चूँकि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए है, धर्मों के लिए नहीं, मंडल आयोग (1980) ने गैर-हिंदू व्यावसायिक समूहों को शामिल किया; उदाहरण हैं मुस्लिम अंसारी या जुलाहा (बुनकर), कुरैशी (कसाई) और मंसूरी (धुनिया) और केरल के लैटिन कैथोलिक।

    आँकड़े: सच्चर समिति (2006) ने एनएसएसओ आँकड़ों के आधार पर पाया कि लगभग 40% मुसलमान ओबीसी थे।

    बहसें: पसमांदा आंदोलन तर्क देता है कि लाभ अशरफ़ अभिजात वर्ग को नहीं, बल्कि पिछड़े मुसलमानों को मिलने चाहिए; दलित मुसलमान और दलित ईसाई संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अंतर्गत अनुसूचित जाति सूची से बाहर हैं, जो हिंदुओं, सिखों (1956) और बौद्धों (1990) तक सीमित है, यह मामला 2022 में गठित एक आयोग के समक्ष है।

    इस प्रकार गैर-हिंदुओं के लिए ओबीसी दर्जा धार्मिक सिद्धांत के ऊपर सामाजिक यथार्थ को मान्यता देता है।

    उदाहरण 12 (UPSC 2018, 15 अंक): 1996 के PESA अधिनियम के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए एवं इसकी तुलना VI अनुसूची के लक्षणों से कीजिए ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

    दृष्टिकोण: पेसा 1996 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए और फिर बिंदुवार (क्षेत्र, संस्था, शक्तियाँ, स्वायत्तता, वित्त, समस्याएँ) छठी अनुसूची से इसकी तुलना कीजिए, आदर्श रूप से एक संक्षिप्त तुलना में।

    पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996, जो भूरिया समिति (1995) पर आधारित है, संविधान के भाग IX को पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों पर ऐसे संशोधनों के साथ लागू करता है जो जनजातीय प्रथा का सम्मान करते हैं।

    पेसा की मुख्य विशेषताएँ: राज्य कानून प्रथागत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन के अनुरूप होने चाहिए; ग्राम सभा परंपराओं, पहचान और सामुदायिक संसाधनों की रक्षा करने में सक्षम है; भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से पहले इससे परामर्श अनिवार्य है; यह लघु खनिजों के खनन पट्टों की सिफारिश करती है; और इसे मादक पदार्थों, लघु वनोपज, भूमि अलगाव, ग्रामीण हाटों और साहूकारी पर अधिकार हैं; कम से कम आधी सीटें और अध्यक्ष के सभी पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।

    छठी अनुसूची से तुलना: पेसा दस राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों को समेटता है, छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को। पेसा पंचायत व्यवस्था के भीतर ग्राम सभाओं के माध्यम से काम करता है, जबकि छठी अनुसूची विधायी, न्यायिक (ग्राम न्यायालय) और कर लगाने की शक्तियों वाली स्वायत्त जिला परिषदें बनाती है।

    छठी अनुसूची की स्वायत्तता संवैधानिक रूप से सुदृढ़ और अधिक है, जबकि पेसा संसद का एक अधिनियम है जिसका प्रभाव राज्य कानूनों और नियमों पर निर्भर है, जिनमें से कई देर से आए। पेसा प्रत्यक्ष ग्राम लोकतंत्र का रूप है, जबकि परिषदें प्रतिनिधि निकाय हैं जिन पर अभिजात वर्ग का प्रभुत्व हो सकता है।

    दोनों स्वशासन चाहते हैं, और प्रत्येक दूसरे को मजबूत कर सकता है: पेसा को जिला परिषदों की वित्तीय और विधायी शक्ति चाहिए, और परिषदों को पेसा की गाँव-स्तरीय सहभागिता।

    उदाहरण 13 (UPSC 2017, 15 अंक): अनुसूचित जातियों के संवैधानिक सुरक्षणों की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

    दृष्टिकोण: आलोचनात्मक विवेचना का अर्थ है अनुसूचित जाति सुरक्षा उपायों को सूचीबद्ध करना और उनकी उपलब्धियों को विफलताओं और बहसों (क्रीमी लेयर, पदोन्नति, उप-वर्गीकरण) के सामने तौलना, और संतुलित मत के साथ समाप्त करना।

    अनुसूचित जातियों के संवैधानिक सुरक्षा उपाय सदियों की अस्पृश्यता के प्रति बी.आर. आंबेडकर का उत्तर थे: औपचारिक समानता (अनुच्छेद 14, 15, 17) के साथ प्रतिपूरक भेदभाव (compensatory discrimination), जैसा मार्क गैलेंटर ने कॉम्पिटिंग इक्वालिटीज़ (1984) में कहा।

    सुरक्षा उपाय: अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17), शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण (अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4), 16(4A)), आर्थिक और शैक्षिक हितों को बढ़ावा (अनुच्छेद 46), विधायिकाओं और स्थानीय निकायों में आरक्षित सीटें (अनुच्छेद 330, 332, 243D) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338)।

    उपलब्धियाँ: अनुसूचित जाति साक्षरता 1961 में लगभग 10% से बढ़कर 2011 में 66.1% हो गई; आरक्षित पदों ने दलित मध्यम वर्ग, पेशेवर और नेता तैयार किए; आरक्षित सीटों ने संसद और पंचायतों में दलित आवाजें पहुँचाईं।

    कमियाँ: अस्पृश्यता और अत्याचार बने हुए हैं; पदोन्नति में आरक्षण पर बार-बार मुकदमे हुए (एम. नागराज, 2006; जरनैल सिंह, 2018), जिससे ऊँचे ग्रेड में प्रतिनिधित्व कम है; विशेष घटक योजना की धनराशि कम खर्च हुई या भटकाई गई; और भूमिहीनता लगभग अछूती रही।

    बहसें: आलोचक कहते हैं कि लाभ कुछ जातियाँ हथिया लेती हैं, जिससे क्रीमी लेयर और उप-वर्गीकरण की माँग उठी (दविंदर सिंह, 2024 में अनुमति); अन्य तर्क देते हैं कि अनुसूचित जाति दर्जे का आधार आय नहीं, जातिगत कलंक है, इसलिए क्रीमी लेयर अन्यायपूर्ण होगी।

    संतुलन में सुरक्षा उपायों ने दलितों के जीवन-अवसर बदले हैं पर जाति को समाप्त नहीं किया। निरंतर प्रवर्तन, भूमि और शिक्षा सुधार और सबसे हाशिए के अनुसूचित जाति समूहों पर ध्यान आवश्यक है।

    उदाहरण 14 (UPSC 2017, 10 अंक): अन्य पिछड़ा वर्ग।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

    दृष्टिकोण: संक्षिप्त टिप्पणी: ओबीसी को परिभाषित कीजिए, संवैधानिक आधार और आयोग, उनका आकार और संरचना, और क्रीमी लेयर तथा उप-वर्गीकरण जैसे वर्तमान मुद्दे बताइए।

    अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अतिरिक्त वे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं जिन्हें अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340 के अंतर्गत मान्यता है; ये अधिकतर कृषक, कारीगर और सेवा जातियाँ हैं।

    पहचान: काका कालेलकर आयोग (रिपोर्ट 1955) ने 2,399 जातियाँ सूचीबद्ध कीं; मंडल आयोग (रिपोर्ट 1980) ने 11 सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक संकेतकों का प्रयोग कर 3,743 जातियों की पहचान की, जो जनसंख्या का लगभग 52% थीं, और 27% आरक्षण की सिफारिश की, जो 1990 में लागू हुआ।

    कानूनी ढाँचा: इंद्रा साहनी (1992) ने क्रीमी लेयर (2017 से 8 लाख रुपये) के बहिष्कार और 50% सीमा के साथ 27% आरक्षण को वैध ठहराया; राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2018 में अनुच्छेद 338B के अंतर्गत संवैधानिक बना, और 105वें संशोधन (2021) ने राज्य सूचियाँ बहाल कीं।

    संरचना और परिवर्तन: ओबीसी में प्रभुत्वशाली भूस्वामी जातियाँ (यादव, कुर्मी, वोक्कालिगा) और अत्यंत गरीब कारीगर समूह, साथ ही मुस्लिम अंसारी जैसे गैर-हिंदू समूह शामिल हैं; मंडल राजनीति ने उत्तर भारत में शक्तिशाली ओबीसी दल पैदा किए।

    मुद्दे: रोहिणी आयोग (रिपोर्ट 2023) ने पाया कि लाभ कुछ समुदायों में केंद्रित हैं, इसलिए उप-वर्गीकरण और जाति जनगणना अब केंद्रीय बहस हैं।

    उदाहरण 15 (UPSC 2016, 20 अंक): भारत में अनुसूचित जातियों के शोषण के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

    दृष्टिकोण: अनुसूचित जातियों के शोषण के पीछे वैचारिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत कारकों की, प्रत्येक के प्रमाण सहित, जाँच कीजिए और निष्कर्ष में बताइए कि उनका प्रतिकार कैसे हो सकता है।

    अनुसूचित जातियों के शोषण का अर्थ है प्रभुत्वशाली समूहों द्वारा उनके श्रम, भूमि और गरिमा का हड़पना, जिसे जाति व्यवस्था बनाए रखती है। आंबेडकर (जाति का उन्मूलन, 1936) ने जाति को 'श्रेणीबद्ध असमानता' कहा, और शोषण के पीछे के कारक परस्पर जुड़े हैं।

    वैचारिक कारक: शुद्धता और प्रदूषण की विचारधारा, जिसका विश्लेषण लुई ड्यूमों (होमो हायरार्किकस, 1966) ने किया, अनुसूचित जातियों को सबसे नीचे रखती है और उन्हें मैला ढोने, चमड़े के काम और मृत पशु उठाने जैसे प्रदूषक कार्यों से जोड़ती है; यह कलंक पृथक्करण और मंदिर, जल और आवास तक पहुँच से वंचना को उचित ठहराता है।

    आर्थिक कारक: भूमि अधिकारों से ऐतिहासिक वंचना ने अधिकांश अनुसूचित जातियों को भूस्वामियों पर निर्भर भूमिहीन कृषि मजदूर बना दिया; डब्ल्यू.एच. वाइज़र (1936) द्वारा वर्णित जजमानी व्यवस्था ने उन्हें संरक्षकों से बाँधा, और बंधुआ मजदूरी 1976 के अधिनियम तक बनी रही; आज वे अनौपचारिक, कम वेतन वाले कार्य में केंद्रित हैं, जिसमें 2018 के एक सर्वेक्षण में पहचाने गए लगभग 58,000 हाथ से मैला ढोने वाले शामिल हैं।

    शैक्षिक कारक: सदियों तक ज्ञान से बहिष्कार और विद्यालयों में जारी भेदभाव गतिशीलता को सीमित करते हैं; प्रगति के बावजूद अनुसूचित जाति साक्षरता (2011 में 66.1%) राष्ट्रीय औसत से नीचे है।

    सामाजिक कारक: अंतर्विवाह और गाँव का अलग टोलों में बँटवारा अनुसूचित जातियों को सामाजिक रूप से अलग रखता है; सामाजिक बहिष्कार अवज्ञा को दंडित करता है; दलित महिलाएँ यौन हिंसा सहित जाति, वर्ग और लिंग का उत्पीड़न एक साथ झेलती हैं।

    राजनीतिक और संस्थागत कारक: प्रभुत्वशाली जातियाँ पंचायतों, पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर नियंत्रण रखती हैं; अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कम दोषसिद्धि दर निवारण को कमजोर करती है।

    आधुनिक कारक: निजीकरण आरक्षित रोजगार घटाता है, और श्रम बाजार में भेदभाव जारी है, जैसा थोराट और एटवेल के 2007 के नौकरी आवेदन अध्ययन ने दिखाया।

    इन कारकों का प्रतिकार भूमि पुनर्वितरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 1955 और 1989 के अधिनियमों के कठोर प्रवर्तन, दलित राजनीतिक लामबंदी और अस्पृश्यता के विरुद्ध सामाजिक सुधार से हो सकता है; मानवविज्ञान दिखाता है कि कानूनी उपाय तभी सफल होते हैं जब पदानुक्रम की विचारधारा को ही चुनौती दी जाए।

    उदाहरण 16 (UPSC 2016, 20 अंक): भारत के संविधान में पाँचवीं तथा छठी अनुसूची के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए विभिन्न प्रावधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

    दृष्टिकोण: पाँचवीं अनुसूची (अनुसूचित क्षेत्र, राज्यपाल, जनजाति सलाहकार परिषद, विनियम) और छठी अनुसूची (जिला और क्षेत्रीय परिषदें, शक्तियाँ, वित्त) पर विस्तार से लिखिए, फिर संक्षेप में तुलना और आकलन कीजिए।

    अनुच्छेद 244 जनजातीय क्षेत्र प्रशासन के दो मॉडल देता है, जिन्हें संविधान सभा में ए.वी. ठक्कर उप-समिति (पाँचवीं अनुसूची) और गोपीनाथ बोरदोलोई उप-समिति (छठी अनुसूची) ने आकार दिया।

    पाँचवीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र: राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है (मानदंड: जनजातीय जनसंख्या की प्रधानता, सघनता, अल्प-विकास और आर्थिक असमानता); ये अब दस राज्यों में हैं, जो 97 जिलों को समेटते हैं।

    राज्यपाल और जनजाति सलाहकार परिषद: राज्यपाल निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य का कोई अधिनियम लागू नहीं होगा, या संशोधनों के साथ लागू होगा, और शांति तथा सुशासन के लिए विनियम बना सकता है, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों द्वारा या उनके बीच भूमि हस्तांतरण को रोकने या सीमित करने, भूमि आवंटन को विनियमित करने और साहूकारी को विनियमित करने के लिए; विनियमों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति और जनजाति सलाहकार परिषद (अधिकतम 20 सदस्य, तीन-चौथाई अनुसूचित जनजाति विधायक) से पूर्व परामर्श आवश्यक है; राज्यपाल राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन देता है।

    छठी अनुसूची, परिषदें: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र दस स्वायत्त जिला परिषदों में बँटे हैं, प्रत्येक में अधिकतम 30 सदस्य (26 निर्वाचित, चार मनोनीत), और इनमें क्षेत्रीय परिषदें भी हो सकती हैं।

    शक्तियाँ: भूमि, अनारक्षित वनों, झूम खेती, गाँव प्रशासन, उत्तराधिकार, विवाह और सामाजिक प्रथाओं पर विधायी शक्तियाँ (राज्यपाल की स्वीकृति से); ग्राम परिषदों और न्यायालयों के माध्यम से न्यायिक शक्तियाँ; प्राथमिक विद्यालयों, बाजारों और सड़कों पर कार्यकारी शक्तियाँ; और भू-राजस्व तथा कुछ कर वसूलने की वित्तीय शक्तियाँ, जिला निधि और अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के साथ।

    आकलन: दोनों के सामने समस्याएँ हैं: राज्यपाल शायद ही विनियम बनाने की शक्ति का उपयोग करते हैं और जनजाति सलाहकार परिषदें अनियमित रूप से बैठती हैं; जिला परिषदें कमजोर वित्त और राज्य सरकारों से टकराव से ग्रस्त हैं। परिषदों को सशक्त करने वाला 125वाँ संशोधन विधेयक (2019) लंबित है।

    राज्यपाल की शक्तियों का प्रभावी उपयोग, पेसा जैसा ग्राम लोकतंत्र और जिला परिषदों का वित्तीय सुदृढ़ीकरण संविधान के स्वशासन के वादे को साकार करेंगे।

    उदाहरण 17 (UPSC 2015, 20 अंक): चर्चा कीजिए कि भारत में सांविधानिक उपबंधों में जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अन्यसंक्रामण (एलिअॅनेशन) की समस्या से निपटने के लिए किस प्रकार अंतर्निर्मित यांत्रिकत्व हैं।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

    दृष्टिकोण: भूमि अलगाव की समस्या संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, फिर अंतर्निहित संवैधानिक तंत्रों (पाँचवीं अनुसूची के विनियम, छठी अनुसूची परिषदें, अनुच्छेद 19(5), अनुच्छेद 46, पेसा, न्यायिक व्याख्या) की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए और उनकी प्रभावशीलता का आकलन कीजिए।

    भूमि अलगाव (land alienation) बिक्री, गिरवी, कर्ज, धोखाधड़ी, अतिक्रमण या राज्य अधिग्रहण के माध्यम से जनजातीय भूमि का गैर-जनजातियों को हस्तांतरण है। जनजातियों के लिए भूमि केवल संपत्ति नहीं, बल्कि गोत्र पहचान, कर्मकांड और जीविका का आधार है; इसकी हानि ने संथाल हूल (1855) और उलगुलान (1899 से 1900) को जन्म दिया।

    पाँचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 5): राज्यपाल अनुसूचित जनजातियों द्वारा या उनके बीच भूमि हस्तांतरण को रोकने या सीमित करने और साहूकारी को विनियमित करने के लिए विनियम बना सकता है। उदाहरण हैं आंध्र प्रदेश भूमि हस्तांतरण विनियम (1959, 1970 में सुदृढ़) और ओडिशा का ऐसा ही विनियम (1956)।

    छठी अनुसूची: जिला परिषदें भूमि उपयोग और गैर-जनजातियों की साहूकारी को विनियमित करती हैं, इसलिए खासी, गारो या मिजो क्षेत्रों में भूमि अधिकांशतः समुदाय के पास रहती है।

    अन्य प्रावधान: अनुच्छेद 19(5) अनुसूचित जनजातियों की रक्षा हेतु संपत्ति और आवागमन के अधिकारों पर प्रतिबंधों की अनुमति देता है; अनुच्छेद 371A और 371G नागालैंड और मिजोरम में भूमि स्वामित्व पर संसद के कानूनों को तब तक रोकते हैं जब तक विधानसभा सहमत न हो; और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (1908) तथा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (1949) जैसे राज्य काश्तकारी कानून हस्तांतरण को सीमित करते हैं।

    वैधानिक और न्यायिक सुदृढ़ीकरण: पेसा (1996) अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से परामर्श अनिवार्य करता है और उसे अलगाव रोकने तथा अवैध रूप से अलग की गई भूमि बहाल करने की शक्ति देता है; समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित क्षेत्रों में निजी गैर-जनजातियों को दिए खनन पट्टों को शून्य ठहराया; नियमगिरि मामले (2013) में उसने डोंगरिया कोंध की ग्राम सभाओं को बॉक्साइट खनन पर निर्णय लेने दिया, और सभी बारह ने इसे अस्वीकार कर दिया।

    आकलन: तंत्र मौजूद हैं, पर बेनामी सौदों, कपटपूर्ण विवाहों, अतिक्रमण और सबसे बढ़कर बाँधों और खदानों के लिए राज्य अधिग्रहण से अलगाव जारी है; खाखा समिति (2014) ने कमजोर प्रवर्तन को रेखांकित किया।

    आरेख: भूमि अलगाव के कारणों (कर्ज, धोखाधड़ी, अधिग्रहण) से संबंधित सुरक्षा उपाय (साहूकारी विनियमन, हस्तांतरण प्रतिबंध, ग्राम सभा सहमति) और परिणाम तक एक प्रवाह चार्ट।

    इन्हें प्रभावी बनाने के लिए हस्तांतरण विनियमों का कठोर प्रवर्तन, जनजातीय भाषाओं में भूमि अभिलेख, ग्राम सभा सहमति और न्यायसंगत पुनर्वास आवश्यक है।

    उदाहरण 18 (UPSC 2015, 15 अंक): यू० एस० ए० में 'अफरमेटिव ऐक्शन' और भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए 'संरक्षात्मक भेदभाव (प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन)' की समालोचनात्मक तुलना कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

    दृष्टिकोण: दोनों नीतियों को परिभाषित कीजिए, फिर उत्पत्ति, आधार, पद्धति (कोटा बनाम लक्ष्य), कवरेज, न्यायिक व्यवहार और परिणामों पर आलोचनात्मक तुलना कीजिए, और प्रत्येक के लिए सीख के साथ समाप्त कीजिए।

    दोनों नीतियाँ नस्ल या जाति और जनजाति के आधार पर बहिष्कृत समूहों के विरुद्ध ऐतिहासिक अन्याय का निवारण चाहती हैं। अमेरिका में सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) राष्ट्रपति कैनेडी के कार्यकारी आदेश 10925 (1961) और जॉनसन के कार्यकारी आदेश 11246 (1965) से शुरू हुई; भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए संरक्षणात्मक भेदभाव संविधान में लिखा है (अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46, 330, 332, 342)।

    आधार: अमेरिकी सकारात्मक कार्रवाई अफ्रीकी अमेरिकियों की दासता और पृथक्करण तथा मूल अमेरिकियों के बहिष्कार का उत्तर है; भारत में अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण कर्मकांडी कलंक के बजाय अलगाव, भूमि हानि और आर्थिक पिछड़ेपन का उत्तर है।

    पद्धति: भारत निश्चित कोटा अपनाता है: केंद्रीय नौकरियों और शैक्षिक सीटों का 7.5% और 47 आरक्षित लोकसभा सीटें। अमेरिका ने रीजेंट्स ऑफ़ द यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया बनाम बक्के (1978) में कठोर कोटा अस्वीकार किया, नस्ल को केवल एक 'अतिरिक्त कारक' मानने की अनुमति दी, और मुख्यतः शिक्षा और संघीय ठेकों में लक्ष्य, समय-सारणी और पहुँच अभियान अपनाता है; वहाँ आरक्षित विधायी सीटें नहीं हैं।

    न्यायिक प्रवृत्ति: भारतीय न्यायालयों ने आरक्षण को वैध ठहराया है (इंद्रा साहनी, 1992), जबकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने स्टूडेंट्स फ़ॉर फ़ेयर एडमिशन्स बनाम हार्वर्ड (2023) में नस्ल-आधारित कॉलेज प्रवेश समाप्त कर दिया।

    परिणाम और आलोचना: दोनों ने लाभार्थियों में मध्यम वर्ग और अभिजात वर्ग तैयार किए और दोनों इस आलोचना का सामना करते हैं कि लाभ संपन्न लोगों को जाते हैं (भारत में 'क्रीमी लेयर' बहस); भारत की व्यवस्था अधिक व्यापक और सुरक्षित पर कठोर है, अमेरिकी व्यवस्था लचीली पर नाजुक।

    भारत अमेरिकी पहुँच अभियानों और निजी क्षेत्र की विविधता प्रथाओं से सीख सकता है।

    उदाहरण 19 (UPSC 2015, 10 अंक): पाँचवें अनुसूची क्षेत्रों में राज्यपाल की भूमिका

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

    दृष्टिकोण: पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियों और कर्तव्यों (कानून, विनियम, प्रतिवेदन, जनजाति सलाहकार परिषद) पर उदाहरणों सहित संक्षिप्त टिप्पणी, और उनके उपयोग पर टिप्पणी।

    पाँचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244(1)) राज्यपाल को दस राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का संवैधानिक संरक्षक बनाती है, यह विचार भारत सरकार अधिनियम, 1935 के 'अपवर्जित क्षेत्रों' से विरासत में मिला।

    विधायी शक्ति (अनुच्छेद 5(1)): राज्यपाल निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य का कोई अधिनियम किसी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, या संशोधनों के साथ लागू होगा।

    विनियम बनाने की शक्ति (अनुच्छेद 5(2)): राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद से परामर्श और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकता है, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों द्वारा या उनके बीच भूमि हस्तांतरण को रोकने या सीमित करने, भूमि आवंटन को विनियमित करने और अनुसूचित जनजातियों को साहूकारी को विनियमित करने के लिए; उदाहरण हैं आंध्र प्रदेश भूमि हस्तांतरण विनियम (1959 और 1970)।

    प्रतिवेदन और निगरानी: राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है, और संघ निर्देश जारी कर सकता है (अनुच्छेद 3)।

    व्यवहार में राज्यपालों ने शायद ही इन शक्तियों का स्वयं उपयोग किया है, जैसा भूरिया आयोग और खाखा समिति (2014) ने देखा; एक सक्रिय राज्यपाल पेसा और भूमि संरक्षण को प्रभावी बना सकता है।

    उदाहरण 20 (UPSC 2014, 20 अंक): भारत में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)

    दृष्टिकोण: आलोचनात्मक परीक्षण: अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक प्रावधानों को श्रेणीवार प्रस्तुत कीजिए, फिर उदाहरणों और समितियों के निष्कर्षों के साथ उनकी उपलब्धियों को क्रियान्वयन की कमियों के सामने तौलिए, और सुधारों के साथ निष्कर्ष दीजिए।

    संविधान अनुसूचित जनजातियों (अनुच्छेद 342; 2011 में जनसंख्या का 8.6%) के प्रति संरक्षण के साथ एकीकरण की नीति अपनाता है, जो बाद में नेहरू के जनजातीय पंचशील (1959) में भी व्यक्त हुई।

    संरक्षणात्मक प्रावधान: अनुच्छेद 46 (शोषण से संरक्षण), अनुच्छेद 19(5) (जनजातीय भूमि और हितों की रक्षा हेतु प्रतिबंध), अनुच्छेद 29 और 350A (संस्कृति और मातृभाषा), और अनुच्छेद 244 के साथ पाँचवीं अनुसूची (भूमि और साहूकारी पर राज्यपाल के विनियम, जनजाति सलाहकार परिषदें) तथा छठी अनुसूची (स्वायत्त जिला परिषदें)।

    विकासात्मक और राजनीतिक प्रावधान: अनुच्छेद 275(1) के अनुदान, अनुच्छेद 339 के अंतर्गत संघ का नियंत्रण, अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत जनजातीय कल्याण मंत्री, अनुच्छेद 330, 332 और 243D के अंतर्गत आरक्षित सीटें, नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण (केंद्र में 7.5%) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A, 2003)।

    उपलब्धियाँ: अनुसूचित जनजाति साक्षरता 8.53% (1961) से बढ़कर 58.96% (2011) हो गई; एक जनजातीय मध्यम वर्ग और राजनीतिक नेतृत्व उभरा, जिसकी परिणति 2022 में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने में हुई; छठी अनुसूची परिषदों ने पूर्वोत्तर में प्रथागत संस्थाओं को बचाए रखा; और इन प्रावधानों ने पेसा (1996) और वन अधिकार अधिनियम (2006) का आधार तैयार किया।

    कमियाँ: हस्तांतरण विनियमों के बावजूद भूमि अलगाव जारी रहा; विकास परियोजनाओं ने लाखों जनजातीय लोगों को विस्थापित किया, जिनमें कई का कभी पुनर्वास नहीं हुआ; राज्यपालों ने शायद ही पाँचवीं अनुसूची की शक्तियों का उपयोग किया और जनजाति सलाहकार परिषदें निष्क्रिय रहीं; जनजातीय उप-योजना की धनराशि भटकाई गई; कई राज्यों में पेसा नियम देर से आए; और लाभ मुख्यतः मीणा जैसी उन्नत जनजातियों को गए, जबकि पीवीटीजी पिछड़े रहे।

    समितियों के निष्कर्ष: ढेबर आयोग (1960 से 1961), भूरिया आयोग (2002 से 2004) और खाखा समिति (2014) सभी ने संवैधानिक मंशा और प्रशासनिक व्यवहार के बीच अंतर की ओर संकेत किया।

    राज्यपाल की शक्तियों का प्रभावी उपयोग, पेसा और वन अधिकार अधिनियम का पूर्ण क्रियान्वयन, स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति और पीवीटीजी के लिए लक्षित सहायता संवैधानिक वादों को वास्तविक संरक्षण में बदल देंगे।

    2. Social Change in Contemporary Tribal Societies

    उदाहरण 21 (UPSC 2025, 10 अंक): भारत के जनजातीय समुदायों पर शहरीकरण तथा उद्योगीकरण के प्रभाव

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

    दृष्टिकोण: नगरीकरण और औद्योगीकरण ने जनजातीय अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति को कैसे बदला है, इस पर छोटानागपुर के उदाहरणों, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों और अंतिम निर्णय के साथ संक्षिप्त टिप्पणी।

    2011 में केवल लगभग 10% अनुसूचित जनजातियाँ नगरीय क्षेत्रों में रहती थीं, फिर भी उद्योगों और नगरों ने जनजातीय जीवन को नया रूप दिया है, सबसे अधिक छोटानागपुर और ओडिशा की खनिज पट्टी में।

    आर्थिक प्रभाव: जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और रांची (एचईसी) के इस्पात संयंत्रों और खदानों ने जनजातीय भूमि ली; वाल्टर फर्नांडिस ने आँका कि 1947 से विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित लोगों में लगभग 40% जनजातीय थे। कई मजदूरी करने लगे, जबकि कुछ को कारखानों और सरकारी नौकरियाँ मिलीं।

    सामाजिक प्रभाव: संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवारों ने लिया, गोत्र और ग्राम परिषदों का अधिकार घटा, युवागृह कम हुए, और नगरों तथा ईंट भट्ठों की ओर मौसमी प्रवास ने महिलाओं को शोषण के सामने ला दिया।

    सांस्कृतिक प्रभाव: बाजारों, विद्यालयों और मीडिया ने हिंदी और उपभोक्ता संस्कृति फैलाई, पर नगरों ने एक शिक्षित जनजातीय मध्यम वर्ग भी बनाया जिसने झारखंड आंदोलन जैसे पहचान आंदोलनों का नेतृत्व किया।

    इस प्रकार प्रभाव दोधारी है: एक ओर विजनजातीयकरण (detribalisation) और बेदखली, दूसरी ओर गतिशीलता और नई राजनीतिक चेतना, इसीलिए पुनर्वास और लाभ-साझेदारी आवश्यक हैं।

    उदाहरण 22 (UPSC 2022, 15 अंक): जनजातीय एवं गैर-जनजातीय समाजों में सम्पर्क द्वारा उत्पन्न सामाजिक एवं धार्मिक परिणामों को स्पष्ट कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

    दृष्टिकोण: संपर्क की प्रक्रियाएँ स्पष्ट कीजिए, फिर उसके सामाजिक परिणामों (अर्थव्यवस्था, नातेदारी, स्तरीकरण, महिलाएँ) और धार्मिक परिणामों (हिंदूकरण, ईसाई धर्म, पुनरुत्थान) की नामित जनजातियों और विद्वानों के साथ चर्चा कीजिए, और संतुलित मत के साथ समाप्त कीजिए।

    भारत में जनजातियाँ कभी पूरी तरह अलग-थलग नहीं थीं; किसानों, व्यापारियों, राजाओं, मिशनरियों और राज्य से संपर्क ने परसंस्कृतिग्रहण (acculturation) उत्पन्न किया, जिसे रेडफील्ड, लिंटन और हर्स्कोविट्स (1936) ने भिन्न संस्कृतियों वाले समूहों के निरंतर प्रत्यक्ष संपर्क से होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया।

    आर्थिक परिणाम: साहूकारों, व्यापारियों और जमींदारों (छोटानागपुर के दिकू) ने कर्ज और भूमि अलगाव पैदा किया, जिसने संथाल हूल (1855) को भड़काया; बाजारों ने वस्तु-विनिमय अर्थव्यवस्थाओं को नकद अर्थव्यवस्थाओं में बदल दिया।

    सामाजिक संरचना: एन.के. बोस की 'जनजातीय समावेशन की हिंदू पद्धति' (1941) ने दिखाया कि जुआंग एक निम्न जाति के रूप में जाति व्यवस्था में खींचे गए; सुरजीत सिन्हा ने भूमिज द्वारा राजपूत दर्जे के दावे का वर्णन किया, और एफ.जी. बेली ने ऐसे समूहों को जनजाति-जाति सांतत्यक पर रखा। युवागृह घटे, कुछ समूहों में वधू-मूल्य का स्थान दहेज ने लिया, और महिलाओं ने साथी चुनने की कुछ स्वतंत्रता खोई।

    धार्मिक परिणाम, हिंदूकरण: जनजातियों ने हिंदू देवता, त्योहार और ब्राह्मण पुरोहित अपनाए, और उरांवों में ताना भगत आंदोलन (1914) जैसे सुधार आंदोलनों ने मांस, शराब और बलि त्याग दी।

    ईसाई धर्म: मुंडा, उरांव, खासी, मिजो और नागाओं में मिशनों ने साक्षरता और रोमन लिपि में साहित्य दिया, पर धर्मांतरित और गैर-धर्मांतरित लोगों के बीच विभाजन भी पैदा किए, जैसे झारखंड में ईसाई-सरना विभाजन।

    प्रतिक्रिया और पुनरुत्थान: संपर्क ने पुनर्जनजातीयकरण भी पैदा किया, जिसमें सरना धर्म, दोन्यी-पोलो और सेंग खासी जैसे आंदोलनों ने देशज धर्म पर बल दिया।

    इसलिए संपर्क ने जनजातीय संस्कृति को केवल मिटाया नहीं; जैसा वर्जिनियस खाखा तर्क देते हैं, जनजातियाँ अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए रूपांतरित हुई हैं।

    उदाहरण 23 (UPSC 2021, 10 अंक): शहरीकरण और जनजातीय संस्थाएँ

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

    दृष्टिकोण: नगरीय जीवन जनजातीय संस्थाओं (परिवार, गोत्र, परिषद, युवागृह, धर्म) को कैसे प्रभावित करता है, इस पर नगरों में पतन और अनुकूलन दोनों के उदाहरणों के साथ संक्षिप्त टिप्पणी।

    नगरीकरण शिक्षा, सरकारी नौकरियों, उद्योग और संकटजन्य प्रवास के माध्यम से जनजातीय लोगों को नगरों में खींचता है; 2011 में लगभग 10% अनुसूचित जनजातियाँ नगरीय थीं, और पूर्वोत्तर की राजधानियों तथा औद्योगिक झारखंड में यह हिस्सा अधिक था।

    परिवार और नातेदारी: संयुक्त परिवार एकल परिवारों में बँटते हैं, अंतर-जनजातीय और अंतर-सामुदायिक विवाह बढ़ने से गोत्र बहिर्विवाह कमजोर होता है, और कुछ शिक्षित परिवारों में वधू-मूल्य का स्थान दहेज ले लेता है।

    राजनीतिक और न्यायिक संस्थाएँ: संथाल मांझी व्यवस्था या मुंडा पड़हा जैसी पारंपरिक परिषदें नगरपालिका निकायों, पुलिस और न्यायालयों के आगे अधिकार खोती हैं, क्योंकि नगरवासी औपचारिक कानून से विवाद निपटाते हैं।

    युवागृह और धर्म: उरांव धुमकुड़िया जैसी संस्थाएँ नगरों में लगभग लुप्त हो गई हैं, और चर्च, मंदिर या सरना संघ ग्राम कर्मकांडों का स्थान लेते हैं।

    अनुकूलन: नगर नई जनजातीय संस्थाएँ भी बनाते हैं: छात्र संघ, नृजातीय कल्याण संघ, रांची में नगरीय सरना स्थल, शिलांग और दिल्ली में नागा और मिजो चर्च तथा जनजातीय संगठन, और ऐसे त्योहार जो पहचान के प्रतीक बन जाते हैं।

    इस प्रकार नगरीकरण जनजातीय संस्थाओं को नष्ट नहीं, बल्कि रूपांतरित करता है, उन्हें नातेदारी-आधारित से संघ-आधारित रूपों की ओर ले जाता है।

    उदाहरण 24 (UPSC 2016, 15 अंक): जनजातियों के सामाजिक रूपान्तरण प्रक्रम को विविध जनजाति विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं ने किस प्रकार प्रभावित किया, वर्णन कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

    दृष्टिकोण: जनजातीय विकास नियोजन के मुख्य चरणों की रूपरेखा दीजिए, फिर बताइए कि उन्होंने जनजातीय अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति और संस्कृति को कैसे रूपांतरित किया है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों और निष्कर्ष के साथ।

    नियोजित जनजातीय विकास सामुदायिक विकास (1952) और विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय खंडों (1954) से आगे बढ़कर एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के साथ जनजातीय उप-योजना (1974 से 1975), पीवीटीजी कार्यक्रमों, पेसा (1996), वन अधिकार अधिनियम (2006), पीएम-जनमन (2023) और धरती आबा अभियान (2024) तक पहुँचा।

    आर्थिक रूपांतरण: सड़कों, सिंचाई, ऋण और बाजारों ने कई जनजातियों को झूम खेती और संग्रहण से स्थायी खेती, नकदी फसलों (आंध्र प्रदेश में अराकू कॉफी) और मजदूरी की ओर मोड़ा; लैम्प्स और ट्राइफेड (1987) ने व्यापारियों पर निर्भरता घटाई, पर बड़ी परियोजनाओं ने विस्थापन भी कराया।

    सामाजिक रूपांतरण: विद्यालयों, आश्रम विद्यालयों और छात्रवृत्तियों ने अनुसूचित जनजाति साक्षरता को 8.53% (1961) से 58.96% (2011) तक बढ़ाया और एक वेतनभोगी जनजातीय मध्यम वर्ग बनाया; साथ ही आंतरिक स्तरीकरण बढ़ा, क्योंकि लाभ संपन्न परिवारों और उन्नत जनजातियों को गए।

    राजनीतिक रूपांतरण: आरक्षित सीटों, पंचायतों और पेसा ग्राम सभाओं ने नए नेता बनाए, जिनका कभी-कभी पारंपरिक मुखियाओं से तनाव रहा, जैसे पत्थलगड़ी आंदोलन (2017 से 2018) में, जहाँ गाँवों ने स्वायत्तता जताने के लिए पेसा का प्रयोग किया।

    सांस्कृतिक प्रभाव: मुख्यधारा से संपर्क ने हिंदी, नया उपभोग और युवागृहों तथा कुछ कर्मकांडों का पतन लाया, पर ओल चिकी जैसी भाषाओं और लिपियों का पुनरुत्थान भी।

    इस प्रकार कार्यक्रमों ने असमान रूपांतरण पैदा किया, जिसमें अवसंरचना और शिक्षा में प्रगति हुई पर अपने विकास पर जनजातियों का नियंत्रण सीमित रहा, जिस पर खाखा समिति (2014) ने भी बल दिया।

    उदाहरण 25 (UPSC 2015, 15 अंक): विकासात्मक कार्यक्रमों के फलस्वरूप जनजातीय भारत में हुए सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति की विवेचना कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

    दृष्टिकोण: केवल योजनाओं की सूची देने के बजाय विकास कार्यक्रमों से आए परिवर्तन की प्रकृति (दिशा, गति, अभिकर्ता, असमानता) की चर्चा कीजिए; एकीकरण, स्तरीकरण और पुनर्जनजातीयकरण जैसी अवधारणाओं का उदाहरणों सहित प्रयोग कीजिए।

    भारत के जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम, विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय खंडों (1954) से जनजातीय उप-योजना (1974 से 1975) और आज के पीएम-जनमन (2023) तक, नेहरू के एकीकरण के लक्ष्य को पाने के लिए थे: पहचान खोए बिना विकास। इससे हुए परिवर्तन की पाँच विशेषताएँ हैं।

    नियोजित और बाह्य: परिवर्तन मुख्यतः भीतर से नहीं, बाहरी अभिकर्ताओं (अधिकारी, बैंक, ठेकेदार) से आया है; एस.सी. दुबे के सामुदायिक विकास के मूल्यांकन (1958) ने अधिकारियों और लोगों के बीच ऐसी दूरी देखी जो जनजातीय खंडों में भी थी।

    असमान: मीणा, भील अभिजात वर्ग या पूर्वोत्तर समूहों जैसी उन्नत जनजातियों को सबसे अधिक लाभ हुआ, जबकि बिरहोर या सहरिया जैसे पीवीटीजी को बहुत कम; गाँवों के भीतर संपन्न परिवारों ने लाभ हथिया लिए, जिससे जनजातियों में वर्ग स्तरीकरण पैदा हुआ।

    बहुआयामी: आर्थिक परिवर्तन (झूम खेती से स्थायी खेती, मजदूरी और प्रवास), सामाजिक परिवर्तन (साक्षरता, एकल परिवार, वेतनभोगी मध्यम वर्ग) और राजनीतिक परिवर्तन (आरक्षित सीटें, पेसा ग्राम सभाएँ) साथ-साथ होते हैं।

    विरोधाभासी: वही विकास जिसने सड़कें और विद्यालय बनाए, बाँधों और खदानों से जनजातियों को विस्थापित भी किया (उदाहरण के लिए भील और भिलाला गाँवों को प्रभावित करने वाली सरदार सरोवर परियोजना), जिससे प्रतिरोध पैदा हुआ।

    पहचान-निर्माता: केवल विजनजातीयकरण के बजाय विकास ने पुनर्जनजातीयकरण भी पैदा किया, क्योंकि शिक्षित जनजातीय लोगों ने भाषाओं, त्योहारों और सरना धर्म को पुनर्जीवित किया और स्वायत्तता माँगी।

    इसलिए परिवर्तन वास्तविक पर आंशिक और ऊपर से नीचे की ओर रहा है; इसे स्व-निर्देशित बनाने के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से सहभागी, अधिकार-आधारित विकास आवश्यक है।

    3. Ethnicity, Tribal Unrest, Regionalism and Pseudo-tribalism

    उदाहरण 26 (UPSC 2026, 10 अंक): ताना भगत आन्दोलन ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

    दृष्टिकोण: ताना भगत आंदोलन की उत्पत्ति, नेता, विश्वासों, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधों और महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी, जिसमें इसे के.एस. सिंह के वर्गीकरण में रखा जाए।

    ताना भगत आंदोलन 1914 में छोटानागपुर (वर्तमान झारखंड के गुमला और रांची जिले) के उरांवों में जतरा उरांव के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिन्हें बाद में जतरा भगत कहा गया।

    विश्वास और आचरण: जतरा ने उरांवों के सर्वोच्च देवता धर्मेस से दैवी प्रेरणा का दावा किया और अनुयायियों से भूत-पूजा, ओझा, पशुबलि, मांस, शराब और नृत्य त्यागने को कहा; 'ताना' का अर्थ इन बुराइयों को खींचकर निकालना है। अनुयायियों ने लगान देने और जमींदारों के लिए मजदूरी करने से भी इनकार किया।

    राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध: लगभग 1920 से ताना भगत गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े, खादी और गांधी टोपी पहनी और तिरंगे का आदर किया; लगान न देने से कई ने भूमि खोई, जिसे बाद में ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्स्थापन अधिनियम (1947) ने लौटाने का प्रयास किया।

    विश्लेषण: के.एस. सिंह इसे सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन में रखते हैं; इसने कृषक विरोध को संस्कृतिकरण जैसी शुद्धि के साथ जोड़ा, यह प्रतिमान सुरजीत सिन्हा और अन्य ने भगत आंदोलनों में देखा।

    ताना भगत समुदाय आज भी अपनी श्वेत वेशभूषा और ध्वज-पूजा बनाए हुए हैं, जो दिखाता है कि जनजातीय सुधार भारतीय राष्ट्रवाद से कैसे जुड़ गया।

    उदाहरण 27 (UPSC 2025, 10 अंक): जनजातिवाद तथा छद्म-जनजातिवाद

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

    दृष्टिकोण: जनजातिवाद (पहचान और राजनीतिक निष्ठा के रूप में) और छद्म-जनजातिवाद (जनजातीय दर्जे के झूठे या विवादित दावे) को परिभाषित कीजिए, भारतीय उदाहरण और कानूनी प्रतिक्रियाएँ दीजिए, और संतुलित टिप्पणी जोड़िए।

    जनजातिवाद (tribalism) का अर्थ है पहचान और राजनीतिक कार्य के मुख्य आधार के रूप में अपनी जनजाति के प्रति प्रबल निष्ठा। अफ्रीकी नगरीय अध्ययनों में मैक्स ग्लकमैन और जे. क्लाइड मिचेल (द कलेला डांस, 1956) ने दिखाया कि नगरों में जनजातीय पहचान अजनबियों के बीच संबंध संगठित करने की श्रेणी के रूप में फिर से गढ़ी गई। भारत में यह जनजाति-आधारित दलों और स्वायत्तता माँगों में दिखता है।

    छद्म-जनजातिवाद (pseudo-tribalism, एक ढीले अर्थ में प्रयुक्त शब्द) उन समूहों द्वारा जनजातीय पहचान के दावों को कहता है जिनमें जनजाति के मान्य लक्षण नहीं हैं, प्रायः आरक्षण पाने के लिए, और गैर-जनजातियों द्वारा झूठे अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों के प्रयोग को भी।

    उदाहरण: राजस्थान में अनुसूचित जनजाति दर्जे के लिए गुर्जर आंदोलन (2007 से 2008), मणिपुर में मैतेई माँग और असम के छह समुदायों की माँगें, जिनका मौजूदा अनुसूचित जनजातियों ने विरोध किया।

    कानूनी प्रतिक्रिया: कुमारी माधुरी पाटिल (1994) ने प्रमाणपत्रों के लिए जाँच समितियाँ अनिवार्य कीं, और एफसीआई बनाम जगदीश बलराम बहिरा (2017) ने झूठे प्रमाणपत्रों से प्राप्त नौकरियों को संरक्षण देने से इनकार किया; जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की नृजातिवृत्तीय रिपोर्टें दावों की जाँच में सहायक हैं।

    दोनों जनजातीय पहचान को एक राजनीतिक संसाधन के रूप में दिखाते हैं, इसलिए वस्तुनिष्ठ, नृजातिवृत्त-आधारित मानदंड आवश्यक हैं।

    उदाहरण 28 (UPSC 2025, 15 अंक): भारत में बढ़ते हुए नृजातीय संघर्षों की विवेचना कीजिए तथा इनके संभावित उपचारी उपायों को प्रस्तावित कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

    दृष्टिकोण: मानवशास्त्रीय सिद्धांतों और वर्तमान मामलों (मणिपुर, असम, पूर्वोत्तर, झारखंड) के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि भारत में नृजातीय संघर्ष क्यों बढ़ रहे हैं, फिर संवैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तरों पर उपचार प्रस्तावित कीजिए।

    नृजातीय संघर्ष (ethnic conflict) उन समूहों के बीच विवाद है जो साझा वंश, संस्कृति या क्षेत्र में विश्वास (वेबर) से परिभाषित होते हैं, और जिसमें नृजातीय पहचान लामबंदी की रेखा बन जाती है। भारत का हाल का अनुभव ऐसे संघर्षों की निरंतरता दिखाता है।

    हाल के मामले: 3 मई 2023 से मणिपुर में मैतेई-कुकी-जो हिंसा, जिसमें दो सौ से अधिक लोग मारे गए और फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लगा; कोकराझार में बोडो-मुस्लिम संघर्ष (2012); असम में अनुसूचित जनजाति दर्जे के दावों पर तनाव; और वृहत नागालिम के नागा दावे जैसे अंतर-जनजातीय क्षेत्रीय विवाद।

    कारण: भूमि, नौकरियों और आरक्षण के लिए प्रतिस्पर्धा (साधनवाद, पॉल ब्रास); प्रवास से जनसांख्यिकीय परिवर्तन का भय (मायरन वीनर का 'धरतीपुत्र'); परस्पर व्यापी गृहभूमि दावे; सोशल मीडिया की अफवाहों और सशस्त्र समूहों से कठोर होती सीमाएँ (बार्थ का सीमा-अनुरक्षण); और कमजोर, कभी-कभी पक्षपाती, राज्य संस्थाएँ।

    संवैधानिक और राजनीतिक उपचार: मिजो समझौते (1986) और बोडो समझौते (2020) के प्रतिरूप पर वार्ता से समझौते; नई सीमाएँ खींचे बिना क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए छठी अनुसूची और अनुच्छेद 371 का लचीला प्रयोग; निष्पक्ष पुलिस व्यवस्था।

    आर्थिक उपचार: प्रतिस्पर्धा घटाने वाला विकास, सुरक्षित भूमि अभिलेख और लाभ-साझेदारी।

    सामाजिक उपचार: समुदायों के आर-पार नागरिक संघ, जिन्हें आशुतोष वार्ष्णेय ने दंगे रोकने वाला पाया; नागा मदर्स एसोसिएशन जैसे महिला शांति समूह; और सत्य-कथन तथा विस्थापितों का पुनर्वास।

    विविधता को मान्यता देते हुए साझा नागरिक हितों का निर्माण सबसे टिकाऊ उपचार है।

    उदाहरण 29 (UPSC 2024, 15 अंक): जनजातीय सक्रियतावादी और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जीवन इतिहास पर एक निबंध लिखिए । जनजातीय समाज पर उनके बलिदान का क्या प्रभाव पड़ा ?

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

    दृष्टिकोण: एक संक्षिप्त निबंध लिखिए: मुंडा असंतोष की पृष्ठभूमि, बिरसा का जीवन और धार्मिक सुधार, उलगुलान, उनकी मृत्यु, और फिर वर्तमान तक जनजातीय समाज, कानून और पहचान पर प्रभाव।

    पृष्ठभूमि: उन्नीसवीं सदी के छोटानागपुर में मुंडाओं की खुंटकट्टी व्यवस्था (जंगल साफ करने वाले वंश के वंशजों का भूमि पर संयुक्त स्वामित्व) जमींदारों, साहूकारों और बेगारी (बेठ बेगारी) से कमजोर हो गई थी।

    जीवन: बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू (वर्तमान खूँटी जिला) में हुआ और उन्होंने चाईबासा के एक जर्मन मिशन विद्यालय में पढ़ाई की। 1895 में उन्होंने स्वयं को पैगंबर घोषित किया; उनके अनुयायी उन्हें धरती आबा, 'धरती का पिता', कहते थे।

    उलगुलान (1899 से 1900): उन्होंने जमींदारों, मिशनरियों और औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध 'महान उथल-पुथल' का नेतृत्व किया; जनवरी 1900 में डोम्बारी बुरु पर उनके अनुयायियों को कुचल दिया गया, फरवरी में वे पकड़े गए और 9 जून 1900 को लगभग 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में उनकी मृत्यु हुई।

    जनजातीय समाज पर प्रभाव: विद्रोह ने औपनिवेशिक सरकार को भूमि सर्वेक्षण कराने और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (1908) पारित करने के लिए विवश किया, जिसने खुंटकट्टी अधिकारों को मान्यता दी और जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को सीमित किया; बिरसाइत पंथ ने उनकी शिक्षाओं को जीवित रखा।

    पहचान और स्मृति: बिरसा आदिवासी दावेदारी के केंद्रीय प्रतीक बने; झारखंड उनकी जयंती (15 नवंबर 2000) पर बना, और संघ 2021 से इस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। के.एस. सिंह की द डस्ट-स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट (1966) इसका मानक अध्ययन है।

    इस प्रकार उनके बलिदान ने एक सहस्राब्दवादी आंदोलन को स्थायी कानूनी संरक्षण और भारतीय जनजातियों की स्थायी पहचान में बदल दिया।

    उदाहरण 30 (UPSC 2023, 15 अंक): जातीय पहचान और जातीयता के बीच अन्तर करते हुए जनजातीय क्षेत्रों में जातीय संघर्ष के लिए जिम्मेदार कारकों पर चर्चा कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

    दृष्टिकोण: पहले बार्थ, गीर्ट्ज़ और ब्रास के आधार पर नृजातीय पहचान (स्व-आरोपित और पर-आरोपित संबद्धता) को नृजातीयता (व्यापक सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया) से अलग कीजिए; फिर उदाहरणों सहित जनजातीय क्षेत्रों में नृजातीय संघर्ष के पीछे के कारकों की चर्चा कीजिए।

    नृजातीय पहचान (ethnic identity) किसी व्यक्ति या समूह की उस समूह से संबद्धता की भावना है जिसके बारे में माना जाता है कि उसका वंश, संस्कृति और इतिहास साझा है, और जो भाषा, वेशभूषा, धर्म या गोत्र नामों जैसे चिह्नों से व्यक्त होती है। नृजातीयता (ethnicity) व्यापक सामाजिक परिघटना है: समूहों के बीच संबंधों में ऐसी पहचानों का संगठन और प्रयोग, प्रायः सत्ता और संसाधनों की प्रतिस्पर्धा में।

    फ्रेड्रिक बार्थ (एथनिक ग्रुप्स एंड बाउंड्रीज़, 1969) ने दिखाया कि नृजातीयता सांस्कृतिक सामग्री में नहीं, समूहों के बीच सीमा-अनुरक्षण में निहित है; गीर्ट्ज़ ने आदिम निष्ठाओं पर बल दिया, जबकि पॉल ब्रास ने तर्क दिया कि अभिजात वर्ग पहचान का राजनीतीकरण करता है। इस प्रकार पहचान शांत और निजी हो सकती है, जबकि नृजातीयता तब दिखती है जब पहचानों को लामबंद किया जाता है।

    जनजातीय क्षेत्रों में नृजातीय संघर्ष के कारक:

    भूमि और क्षेत्र: परस्पर प्रतिस्पर्धी गृहभूमि दावे, जैसे मणिपुर में नागा, कुकी और मैतेई दावे, या पश्चिमी असम में बोडो माँगें।

    प्रवास और जनसांख्यिकी: बसने वालों से संख्या में पिछड़ जाने का भय, जिसने बोडो-मुस्लिम संघर्षों (2012) और त्रिपुरा में संघर्ष को जन्म दिया, जहाँ जनजातियाँ अल्पसंख्यक हो गईं।

    आरक्षण और मान्यता: अनुसूचित जनजाति दर्जे और लाभों के लिए प्रतिस्पर्धा, जैसे जब 2023 में मैतेई अनुसूचित जनजाति दर्जे पर मणिपुर उच्च न्यायालय के एक निर्देश ने हिंसा भड़काई।

    संसाधन और राज्य: वनों, खनन राजस्व और विकास निधि पर विवाद, कमजोर शासन और सशस्त्र समूह।

    इस प्रकार संघर्ष तब होता है जब दुर्लभ संसाधनों पर पहचानें सीमाओं में कठोर हो जाती हैं; समावेशी स्वायत्तता, न्यायसंगत संसाधन-साझेदारी और संवाद उन्हें नरम कर सकते हैं।

    उदाहरण 31 (UPSC 2022, 20 अंक): उत्तर-पूर्व एवं मध्य भारत में जनजातीय आन्दोलनों के स्वरूप की तुलना कीजिए। इन क्षेत्रों में निवर्तमान जनजातीय आन्दोलनों की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

    दृष्टिकोण: उत्तर-पूर्वी और मध्य भारतीय जनजातीय आंदोलनों की उत्पत्ति, लक्ष्य, विचारधारा, पद्धति, नेतृत्व और परिणामों पर तुलना कीजिए (तुलना तालिका सहायक है), फिर दोनों क्षेत्रों में आंदोलनों की वर्तमान स्थिति संक्षेप में बताइए।

    के.एस. सिंह के वर्गीकरण (1982 से 1983) में उत्तर-पूर्वी और मध्य भारतीय आंदोलन भिन्न प्रकारों में आते हैं।

    ऐतिहासिक परिवेश: उत्तर-पूर्व की पहाड़ी जनजातियाँ इनर लाइन (1873) और अपवर्जित क्षेत्रों के अंतर्गत अलग रखी गईं; मध्य भारतीय जनजातियाँ किसानों के साथ रहती थीं और जमींदारों, साहूकारों और वन कानूनों द्वारा बेदखल की गईं।

    लक्ष्य और विचारधारा: उत्तर-पूर्वी आंदोलन मुख्यतः नृजातीय-राष्ट्रवादी थे, संप्रभुता (नागा नेशनल काउंसिल, मिजो नेशनल फ्रंट) से लेकर राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची स्वायत्तता तक; मध्य भारतीय आंदोलन मुख्यतः कृषक और सहस्राब्दवादी (संथाल हूल 1855, बिरसा का उलगुलान 1899 से 1900) या सामाजिक-धार्मिक (ताना भगत, 1914) थे, और बाद में संघ के भीतर झारखंड राज्य चाहते थे।

    पद्धति और नेतृत्व: उत्तर-पूर्व में मिशन-शिक्षित अभिजात वर्ग के नेतृत्व में लंबा सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसमें ईसाई धर्म एकजुट करने वाली पहचान था; मध्य भारत में जन आंदोलन, चुनावी राजनीति (झारखंड पार्टी, झामुमो) और बाद में जनजातीय शिकायतों का लाभ उठाने वाला वामपंथी उग्रवाद दिखा।

    परिणाम: नागालैंड (1963), मिजोरम (1987) और झारखंड (2000) को राज्य का दर्जा; असम और त्रिपुरा में छठी अनुसूची परिषदें और समझौते।

    वर्तमान स्थिति, उत्तर-पूर्व: नागा फ्रेमवर्क समझौता (2015) अभी भी अंतिम समाधान की प्रतीक्षा में है; बोडोलैंड समझौता (2020) और त्रिपुरा का टिपरा मोथा समझौता (2024) लागू हो रहे हैं; उल्फा के वार्ता-समर्थक गुट ने दिसंबर 2023 में समझौता किया; 2023 से मणिपुर का मैतेई-कुकी संघर्ष अनसुलझा है।

    वर्तमान स्थिति, मध्य भारत: आंदोलन भूमि और वन अधिकारों तथा खनन के प्रतिरोध पर केंद्रित हैं, जैसे नियमगिरि (2013) और हसदेव अरण्य, पेसा पर आधारित पत्थलगड़ी दावा (2017 से 2018), और सरना धर्म कोड की माँग; वामपंथी उग्रवाद तेजी से सिमटा है, और संघ का लक्ष्य इसे मार्च 2026 तक समाप्त करना है।

    आरेख: दो स्तंभों वाली तुलना तालिका (उत्तर-पूर्व बनाम मध्य भारत) जिसमें परिवेश, लक्ष्य, पद्धति, नेतृत्व, परिणाम और वर्तमान मुद्दों की पंक्तियाँ हों।

    संक्षेप में, उत्तर-पूर्वी आंदोलन राष्ट्रत्व और क्षेत्र के बारे में हैं, मध्य भारतीय आंदोलन भूमि, वन और गरिमा के बारे में, हालाँकि दोनों अब स्वायत्तता और संसाधनों पर नियंत्रण पर मिलते हैं।

    उदाहरण 32 (UPSC 2021, 10 अंक): सांस्कृतिक बहुरूपता एवं बहुसंस्कृतिवाद

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

    दृष्टिकोण: सांस्कृतिक विविधता और बहुसंस्कृतिवाद (तथ्य, विचारधारा और नीति के रूप में) को परिभाषित कीजिए, प्रमुख विचारकों का उल्लेख कीजिए, और जनजातीय उदाहरणों के साथ भारतीय मॉडल की पश्चिमी मॉडलों से तुलना कीजिए।

    सांस्कृतिक विविधता (cultural diversity) किसी समाज के भीतर विभिन्न भाषाओं, धर्मों, प्रथाओं और जीवन-शैलियों का सह-अस्तित्व है। भारत इसका चरम उदाहरण है: पीपुल ऑफ इंडिया परियोजना (के.एस. सिंह, 1985 से) ने 4,635 समुदायों की पहचान की, और जनगणना 2011 ने 700 से अधिक अधिसूचित अनुसूचित जनजातियाँ और 22 अनुसूचित भाषाएँ दर्ज कीं।

    बहुसंस्कृतिवाद (multiculturalism) विविधता के प्रति एक मानकीय और नीतिगत प्रतिक्रिया है जो सांस्कृतिक समूहों को केवल सहन करने के बजाय मान्यता देती है। चार्ल्स टेलर (द पॉलिटिक्स ऑफ़ रिकग्निशन, 1992), विल किमलिका (मल्टीकल्चरल सिटिज़नशिप, 1995) और भीखू पारेख (रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज़्म, 2000) ने तर्क दिया कि समान नागरिकता के लिए समूह-विभेदित अधिकार आवश्यक हो सकते हैं।

    मॉडल: कनाडा ने 1971 में आधिकारिक बहुसंस्कृतिवाद अपनाया (बहुसंस्कृतिवाद अधिनियम, 1988), जो अमेरिकी 'मेल्टिंग पॉट' से भिन्न है। भारत पाँचवीं और छठी अनुसूचियों, अनुच्छेद 29, भाषाई राज्यों, अनुच्छेद 371 और व्यक्तिगत कानूनों के माध्यम से बहुसंस्कृतिवाद अपनाता है।

    बहसें: आलोचकों को भय है कि समूह अधिकार संस्कृतियों को जड़ कर देते हैं और महिलाओं को पितृसत्तात्मक प्रथा में बाँध देते हैं; समर्थक उत्तर देते हैं कि मान्यता संघर्ष घटाती है।

    मानवविज्ञान का सांस्कृतिक सापेक्षवाद बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन करता है, बशर्ते व्यक्तिगत अधिकार सुरक्षित रहें।

    उदाहरण 33 (UPSC 2021, 10 अंक): पहचान और वंचितकरण की राजनीति

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

    दृष्टिकोण: मान्यता की राजनीति (टेलर, होनेथ) और वंचना की राजनीति (सापेक्ष वंचना, पुनर्वितरण) को स्पष्ट कीजिए, नैन्सी फ्रेज़र के माध्यम से उन्हें जोड़िए, और भारतीय जनजातीय तथा जातीय उदाहरणों से समझाइए।

    मान्यता की राजनीति: चार्ल्स टेलर (1992) ने तर्क दिया कि पहचान दूसरों की मान्यता से बनती है, और गलत मान्यता, जैसे जनजातियों को 'आदिम' कहकर रूढ़िबद्ध करना, वास्तविक क्षति पहुँचाती है; एक्सेल होनेथ (द स्ट्रगल फ़ॉर रिकग्निशन, 1992) ने सामाजिक संघर्ष को सम्मान के लिए संघर्ष के रूप में देखा।

    वंचना की राजनीति: आंदोलन भौतिक वंचना से भी उठते हैं, विशेष रूप से सापेक्ष वंचना (relative deprivation) से, अर्थात दूसरों की तुलना में किसी समूह की अपेक्षा और प्राप्ति के बीच का अंतर (डब्ल्यू.जी. रनसिमन, 1966; टेड गर, व्हाई मेन रिबेल, 1970)।

    दोनों का संबंध: नैन्सी फ्रेज़र (1995) ने तर्क दिया कि न्याय के लिए पुनर्वितरण और मान्यता दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि सांस्कृतिक अनादर और आर्थिक बहिष्कार एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं।

    भारतीय उदाहरण: मान्यता के संघर्षों में सरना धर्म कोड की माँग, संथाली और बोडो का आठवीं अनुसूची में समावेश (2003) और अनुसूचित जनजाति दर्जे की माँगें शामिल हैं; वंचना के संघर्षों में भूमि अलगाव और विस्थापन का प्रतिरोध शामिल है, जैसे नियमगिरि में; झारखंड और दलित आंदोलनों ने दोनों को जोड़ा।

    प्रभावी नीति को गरिमा और संसाधन दोनों का समाधान करना चाहिए।

    उदाहरण 34 (UPSC 2021, 15 अंक): उत्तर-पूर्व भारत के विशेष संदर्भ में जनजातीय अशांति के कारणों को चिह्नित कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

    दृष्टिकोण: विशिष्ट आंदोलनों के साथ उत्तर-पूर्व में जनजातीय अशांति के ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक कारणों की पहचान कीजिए, और राज्य की प्रतिक्रिया तथा आगे की राह के साथ समाप्त कीजिए।

    दो सौ से अधिक जनजातीय समुदायों का घर उत्तर-पूर्व भारत देश की सबसे लंबी जनजातीय अशांति का साक्षी रहा है, 1940 के दशक के नागा आंदोलन से 2023 के मणिपुर संघर्ष तक।

    ऐतिहासिक कारण: इनर लाइन (1873) और अपवर्जित क्षेत्रों जैसी औपनिवेशिक नीतियों ने पहाड़ियों को मैदानों से अलग रखा, इसलिए 1947 में कई जनजातियाँ, सबसे बढ़कर नागा, स्वयं को भारत का भाग नहीं मानती थीं; विभाजन ने क्षेत्र के अपने पृष्ठप्रदेश से संबंध काट दिए।

    राजनीतिक कारण: संप्रभुता या राज्य के दर्जे की माँगें (फिजो के अधीन एनएनसी, 1966 का एमएनएफ विद्रोह), सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (1958) के प्रति आक्रोश, और वृहत नागालिम दावे जैसी विवादित सीमाएँ।

    जनसांख्यिकीय कारण: प्रवासियों से अभिभूत होने के भय ने असम आंदोलन (1979 से 1985), बोडो हिंसा और जनजातियों के अल्पसंख्यक होने के बाद त्रिपुरा के विद्रोह को जन्म दिया।

    आर्थिक कारण: अल्प-विकास, शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी, और भूमि, वनों तथा तेल राजस्व पर विवाद।

    अंतर-नृजातीय प्रतिस्पर्धा: क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति लाभों पर प्रतिद्वंद्विता, जैसे नागा-कुकी संघर्ष (1990 का दशक) और मैतेई-कुकी-जो संघर्ष (2023)।

    प्रतिक्रिया और आगे की राह: राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, अनुच्छेद 371 के प्रावधान और समझौते (मिजो 1986, बोडो 2020, टिपरा मोथा 2024) वहाँ शांति लाए जहाँ उन्हें वास्तविक स्थानीय स्वामित्व मिला; एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत समावेशी स्वायत्तता और विकास आगे की राह हैं।

    उदाहरण 35 (UPSC 2020, 10 अंक): नृजातीयता की संकल्पना

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

    दृष्टिकोण: नृजातीयता (वेबर) को परिभाषित करने वाली, आदिम, साधनवादी, सीमा और रचनावादी दृष्टिकोणों को उनके विद्वानों सहित प्रस्तुत करने वाली, और भारतीय जनजातीय उदाहरण देने वाली संक्षिप्त टिप्पणी।

    नृजातीयता (ethnicity) साझा वंश और साझा संस्कृति में विश्वास से परिभाषित समूह से संबद्धता की भावना को कहती है; मैक्स वेबर ने नृजातीय समूहों को ऐसे समूह बताया जो प्रथा, शारीरिक रूप या साझा स्मृतियों की समानताओं के आधार पर साझा वंश में व्यक्तिपरक विश्वास रखते हैं।

    आदिमवाद: क्लिफ़र्ड गीर्ट्ज़ (1963) ने नृजातीय संबंधों को रक्त, भाषा, धर्म और क्षेत्र की 'प्रदत्त' निष्ठाएँ माना, जो उनकी भावनात्मक शक्ति को समझाता है।

    साधनवाद: एब्नर कोहेन और पॉल ब्रास ने तर्क दिया कि अभिजात वर्ग सत्ता और संसाधनों की प्रतिस्पर्धा के लिए नृजातीयता को लामबंद करता है।

    सीमा दृष्टिकोण: फ्रेड्रिक बार्थ (1969) का मत था कि सांस्कृतिक सामग्री बदलने पर भी नृजातीयता अंतःक्रिया के माध्यम से सीमाओं पर बनी रहती है।

    रचनावाद: जनगणना श्रेणियाँ, मुद्रण और राजनीति नृजातीय श्रेणियाँ बनाती हैं, जैसा बेनेडिक्ट एंडरसन (1983) और बर्नार्ड कोह्न ने दिखाया।

    भारतीय उदाहरण: अनेक जनजातियों से एक अखिल-नागा पहचान का निर्माण, मुंडा, संथाल और उरांव को जोड़ने वाली झारखंडी पहचान, और असम में बोडो दावेदारी। अधिकांश मानवविज्ञानी अब इन दृष्टिकोणों को जोड़ते हैं: गहरी निष्ठाएँ जो विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में सक्रिय होती हैं।

    उदाहरण 36 (UPSC 2019, 15 अंक): भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में जनजातीय लोगों का क्या योगदान रहा है?

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

    दृष्टिकोण: स्वतंत्रता संघर्ष में जनजातीय योगदान का चरणवार वर्णन कीजिए (आरंभिक प्रतिरोध, उन्नीसवीं सदी के विद्रोह, गांधीवादी और बाद के आंदोलनों में भागीदारी), नामित नेताओं, क्षेत्रों और तिथियों के साथ, और उनके महत्व का आकलन कीजिए।

    जनजातीय लोगों ने औपनिवेशिक शासन का उसके आरंभिक दिनों से, प्रायः संगठित राष्ट्रीय आंदोलन से पहले, प्रतिरोध किया, क्योंकि औपनिवेशिक भूमि, वन और राजस्व नीतियाँ सीधे उनकी स्वायत्तता पर प्रहार करती थीं।

    आरंभिक प्रतिरोध: खासी मुखिया यू तिरोत सिंग ने 1829 से 1833 तक अंग्रेजों से युद्ध किया, और कोल विद्रोह (1831 से 1832) ने छोटानागपुर को हिला दिया।

    महान विद्रोह: जमींदारों, साहूकारों और कंपनी के विरुद्ध सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में संथाल हूल (1855 से 1856); बिरसा मुंडा का उलगुलान (1899 से 1900); गुंडाधुर के नेतृत्व में बस्तर भूमकाल (1910); गोविंद गुरु का भील आंदोलन, जिसका अंत मानगढ़ नरसंहार (1913) में हुआ; और अल्लूरी सीताराम राजू के अधीन रम्पा विद्रोह (1922 से 1924)।

    राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव: ताना भगत (1914 से) असहयोग से जुड़े, खादी पहनी और लगान देने से इनकार किया; हाइपोउ जादोनांग और रानी गाइदिन्ल्यू के ज़ेलियांग्रोंग आंदोलन (1930 का दशक) ने धार्मिक सुधार को उपनिवेश-विरोधी संघर्ष से जोड़ा, और नेहरू ने गाइदिन्ल्यू को 'रानी' कहा; कोरापुट के लक्ष्मण नायक ने भारत छोड़ो प्रदर्शनों का नेतृत्व किया और 1943 में उन्हें फाँसी दी गई।

    महत्व: इन संघर्षों ने औपनिवेशिक शासन की शोषक प्रकृति को उजागर किया, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (1908) और संथाल परगना प्रशासन जैसे संरक्षणात्मक कानूनों को विवश किया, और संविधान के जनजातीय सुरक्षा उपायों को प्रेरित किया; के.एस. सिंह और अन्य बल देते हैं कि इनमें से कई केवल 'राष्ट्रीय' नहीं, बल्कि कृषक और पहचान आंदोलन थे।

    उनकी मान्यता हाल की है: जनजातीय गौरव दिवस (2021 से) और रांची (2021) जैसे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय उन्हें राष्ट्रीय स्मृति में वापस लाते हैं।

    उदाहरण 37 (UPSC 2019, 10 अंक): नृजातीयता एवं प्रादेशिकतावाद।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

    दृष्टिकोण: नृजातीयता को क्षेत्रवाद से अलग करने वाली और नृजातीय-क्षेत्रीय आंदोलनों में उनके अतिव्यापन को भारतीय उदाहरणों से दिखाने वाली संक्षिप्त टिप्पणी।

    नृजातीयता साझा वंश, संस्कृति या भाषा में विश्वास पर आधारित पहचान है (वेबर, बार्थ), जबकि क्षेत्रवाद (regionalism) किसी भौगोलिक क्षेत्र के प्रति निष्ठा और राष्ट्र के भीतर उसके आर्थिक, भाषाई या सांस्कृतिक हितों का राजनीतिक दावा है।

    अंतर: नृजातीयता जन-केंद्रित है और क्षेत्रों के आर-पार हो सकती है (संथाल झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में रहते हैं), जबकि क्षेत्रवाद क्षेत्र-केंद्रित है और कई नृजातीय समूहों को जोड़ सकता है; तेलंगाना आंदोलन (राज्य 2014 में बना) नृजातीयता नहीं, असमान विकास पर आधारित क्षेत्रीय आंदोलन था।

    अतिव्यापन: जब कोई नृजातीय समूह किसी क्षेत्र में केंद्रित होता है, तो दोनों मिलकर नृजातीय-क्षेत्रवाद बन जाते हैं: झारखंड आंदोलन ने आदिवासी पहचान को छोटानागपुर की क्षेत्रीय वंचना से जोड़ा; बोडोलैंड, गोरखालैंड और द्रविड़ आंदोलन अन्य उदाहरण हैं।

    व्याख्याएँ: मायरन वीनर का 'धरतीपुत्र' (1978) और माइकल हेक्टर का आंतरिक उपनिवेशवाद (1975) समझाते हैं कि क्षेत्रीय शिकायतें नृजातीय रूप क्यों लेती हैं।

    भारत भाषाई राज्यों, छठी अनुसूची और अनुच्छेद 371 के माध्यम से दोनों को समायोजित करता है, जो दिखाता है कि मान्यता राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकती है।

    उदाहरण 38 (UPSC 2018, 15 अंक): भारत के विभिन्न भागों में जनजातीय समुदायों के बीच अशांति परिणामी विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए ।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

    दृष्टिकोण: मध्य भारत, उत्तर-पूर्व और अन्य क्षेत्रों के उदाहरणों के साथ जनजातीय अशांति के पीछे के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और प्रशासनिक कारकों की चर्चा कीजिए, और उपचारों के साथ निष्कर्ष दीजिए।

    जनजातीय अशांति जनजातियों में विरोध, आंदोलन या सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से व्यक्त सामूहिक असंतोष है। इसके कारक क्षेत्र के अनुसार बदलते हैं, पर प्रायः भौतिक हानि को पहचान पर खतरे से जोड़ते हैं।

    भूमि अलगाव और विस्थापन: साहूकारों और बसने वालों के हाथों भूमि हानि ने संथाल हूल (1855) और उलगुलान (1899 से 1900) को जन्म दिया; स्वतंत्रता के बाद बाँधों, खदानों और उद्योगों ने जनजातियों को विस्थापित किया, जैसे झारखंड में कोयल-कारो और ओडिशा में कलिंगनगर, जहाँ 2006 में पुलिस गोलीबारी में जनजातीय प्रदर्शनकारी मारे गए।

    वन प्रतिबंध: वन कानूनों ने झूम खेती, चराई और वनोपज संग्रह पर रोक लगाई, जो रम्पा विद्रोह (1922 से 1924) और आज के संरक्षित क्षेत्रों पर संघर्षों के पीछे की शिकायत है।

    शोषण: साहूकार, व्यापारी, ठेकेदार और अधिकारी जनजातियों का शोषण करते हैं, और प्रवासी जनजातीय महिलाएँ यौन शोषण झेलती हैं।

    राजनीतिक और पहचान कारक: स्वायत्तता और राज्य के दर्जे की माँगें (झारखंड, बोडोलैंड, नागालैंड), उत्तर-पूर्व में प्रवासियों से अभिभूत होने का भय, और अनुसूचित जनजाति दर्जे के लिए प्रतिस्पर्धा (मणिपुर, 2023)।

    सांस्कृतिक और धार्मिक कारक: बाहरी प्रभुत्व के प्रति आक्रोश और धर्मांतरण से जुड़े तनाव, जैसे कंधमाल (2008) में; सरना कोड की माँग जैसे पुनरुत्थान आंदोलन।

    प्रशासनिक विफलता: पेसा और वन अधिकार अधिनियम का कमजोर क्रियान्वयन, भ्रष्टाचार, और मध्य भारत में इन कमियों का लाभ उठाता वामपंथी उग्रवाद।

    अशांति वहाँ घटती है जहाँ जनजातियों को सुरक्षित भूमि और वन अधिकार, ग्राम सभा का नियंत्रण, न्यायसंगत पुनर्वास और वास्तविक स्वायत्तता मिलती है।

    उदाहरण 39 (UPSC 2017, 10 अंक): नृजातीयता एवं आंचलिकता।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)

    दृष्टिकोण: भारत में नृजातीयता और क्षेत्रवाद कैसे अंतःक्रिया करते हैं, इस पर जनजातीय पट्टी (झारखंड, उत्तर-पूर्व) को मुख्य उदाहरण बनाकर और राज्य की प्रतिक्रियाएँ बताते हुए संक्षिप्त टिप्पणी।

    नृजातीयता साझा वंश और संस्कृति में विश्वास पर आधारित समूह पहचान है; क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र के हितों का राजनीतिक दावा है। भारत में ये प्रायः मिल जाते हैं क्योंकि नृजातीय समूह, विशेषकर जनजातियाँ, विशेष क्षेत्रों में केंद्रित हैं।

    नृजातीयता का क्षेत्रवाद बनना: झारखंड आंदोलन आदिवासी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ (आदिवासी महासभा, 1938; जयपाल सिंह की झारखंड पार्टी, 1950), पर छोटानागपुर के खनिजों के शोषण के विरुद्ध गैर-जनजातीय 'सदानों' सहित एक क्षेत्रीय माँग में फैल गया, जिसने 2000 में राज्य का दर्जा पाया।

    क्षेत्रवाद द्वारा नृजातीय समूहों का विभाजन: उत्तर-पूर्व में परस्पर व्यापी गृहभूमि दावे (नागा, कुकी, मैतेई, बोडो) क्षेत्रीय स्वायत्तता की माँगों को अंतर-नृजातीय संघर्ष का स्रोत बना देते हैं।

    सिद्धांत: पॉल ब्रास ने दिखाया कि अभिजात वर्ग चुनता है कि कौन-सी पहचान, नृजातीय या क्षेत्रीय, लामबंद की जाए; बार्थ का सीमा दृष्टिकोण समझाता है कि एक ही क्षेत्र में रहने वाले समूह फिर भी अलग क्यों रहते हैं।

    राज्य की प्रतिक्रिया: राज्यों का पुनर्गठन, छठी अनुसूची परिषदें, अनुच्छेद 371 और समझौते। ऐसी माँगों के लोकतांत्रिक समायोजन ने प्रायः संघर्ष घटाया है।

    उदाहरण 40 (UPSC 2016, 10 अंक): भारतीय जनजातियों में स्वायत्तता की माँग में क्षेत्रवाद की भूमिका

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

    दृष्टिकोण: क्षेत्रीय पहचान जनजातीय स्वायत्तता की माँगों (राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, परिषदें) को कैसे प्रेरित करती है, इस पर उदाहरणों और राज्य की प्रतिक्रियाओं के साथ संक्षिप्त टिप्पणी।

    जनजातियों के लिए क्षेत्रवाद का अर्थ है पैतृक क्षेत्र से लगाव और यह माँग कि उसकी भूमि, संसाधन और संस्कृति उसके अपने लोगों द्वारा शासित हों। क्योंकि जनजातियाँ क्षेत्रीय रूप से केंद्रित हैं, क्षेत्रवाद सहज ही स्वायत्तता की माँग बन जाता है।

    राज्य का दर्जा: नागा पहाड़ियों, मिजो पहाड़ियों और छोटानागपुर की क्षेत्रीय वंचना से नागालैंड (1963), मिजोरम (1987) और झारखंड (2000) बने; बोडोलैंड और ग्रेटर टिपरालैंड की माँगें जारी हैं।

    छठी अनुसूची और परिषदें: बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (2003, जिसे 2020 में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के रूप में विस्तारित किया गया), और 2019 में केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख की छठी अनुसूची संरक्षण की माँग।

    प्रेरक: बाहरी लोगों के हाथों भूमि खोने का भय, खनिज संपदा का असमान बँटवारा, सांस्कृतिक हाशियाकरण और अभिजात लामबंदी (ब्रास), साथ ही 'धरतीपुत्र' भावना (वीनर)।

    स्वायत्तता ने प्रायः क्षेत्रवाद को संवैधानिक राजनीति की ओर मोड़ा है, हालाँकि मणिपुर जैसे परस्पर व्यापी दावे इसकी सीमाएँ दिखाते हैं।

    उदाहरण 41 (UPSC 2015, 10 अंक): संसाधनों पर अधिकार और जनजातीय अशांति

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

    दृष्टिकोण: जनजातीय अशांति को भूमि, वन, जल और खनिजों पर संघर्षों से जोड़ने वाली संक्षिप्त टिप्पणी, जिसमें कानूनी पृष्ठभूमि और नियमगिरि तथा कोयल-कारो जैसे मामले हों, और अंत में वन अधिकार अधिनियम तथा पेसा की भूमिका।

    जनजातियों के लिए भूमि, वन, जल और खनिज गोत्र, कर्मकांड और आजीविका से जुड़े सामुदायिक संसाधन हैं। औपनिवेशिक वन अधिनियमों (1865, 1878, 1927) ने इन्हें राज्य की संपत्ति बना दिया, और 2006 का वन अधिकार अधिनियम स्वयं 'ऐतिहासिक अन्याय' स्वीकार करता है।

    औपनिवेशिक अशांति: भूमि और वन की हानि संथाल हूल (1855), उलगुलान (1899 से 1900) और रम्पा विद्रोह (1922 से 1924) के पीछे थी।

    स्वातंत्र्योत्तर अशांति: खदानों, बाँधों और उद्योगों ने जनजातियों को विस्थापित किया: झारखंड में कोयल-कारो बाँध लंबे प्रतिरोध के बाद छोड़ दिया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने भील और भिलाला गाँवों को लामबंद किया, और नियमगिरि (2013) में डोंगरिया कोंध ग्राम सभाओं ने बॉक्साइट खनन अस्वीकार किया; हसदेव अरण्य में कोयला खनन के विरुद्ध विरोध जारी है।

    तंत्र: अधिकारों से वंचना, अपर्याप्त पुनर्वास और लाभों से बहिष्कार ऐसी शिकायतें पैदा करते हैं जिनका आंदोलन, और मध्य भारत में वामपंथी उग्रवाद, लाभ उठाते हैं।

    वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित सामुदायिक अधिकार, पेसा के अंतर्गत ग्राम सभा की सहमति और खनिजों से लाभ-साझेदारी संसाधन संघर्ष को साझेदारी में बदल सकते हैं।

    उदाहरण 42 (UPSC 2014, 15 अंक): जनजातीय असंतोष के लिए उत्तरदायी महत्त्वपूर्ण कारक क्या हैं?

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

    दृष्टिकोण: जनजातीय अशांति के महत्वपूर्ण कारकों की ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक शीर्षकों में पहचान कीजिए, संक्षेप में उदाहरण दीजिए, और उत्तर को के.एस. सिंह के वर्गीकरण में ढालिए।

    जनजातीय अशांति भारतीय इतिहास की बार-बार उभरने वाली विशेषता रही है, कोल विद्रोह (1831 से 1832) से लेकर खनन पर वर्तमान संघर्षों तक। के.एस. सिंह ने जनजातीय आंदोलनों को राजनीतिक स्वायत्तता के आंदोलनों, कृषक और वन-आधारित आंदोलनों, सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों और सांस्कृतिक आंदोलनों में बाँटा, और प्रत्येक अलग कारकों को दर्शाता है।

    आर्थिक कारक: गैर-जनजातियों को भूमि अलगाव, कर्ज, बंधुआ मजदूरी, वन अधिकारों की हानि और विकास परियोजनाओं से विस्थापन; वाल्टर फर्नांडिस ने आँका कि 1947 से विस्थापितों में लगभग 40% जनजातीय हैं।

    राजनीतिक कारक: पारंपरिक स्वायत्तता की हानि, राज्य के दर्जे या स्वायत्तता की माँगें (झारखंड, नागालैंड, बोडोलैंड), और स्थानीय प्रशासन पर बाहरी लोगों के नियंत्रण के प्रति आक्रोश।

    सामाजिक-सांस्कृतिक कारक: जनजातीय प्रथाओं के प्रति तिरस्कार, बाहरी भाषाओं और धर्मों का थोपा जाना, और जनजातीय पहचान को पुनर्जीवित करने की इच्छा, जिसने भगत आंदोलनों और आज के सरना दावे को जन्म दिया।

    जनसांख्यिकीय कारक: बसने वालों का आगमन जो जनजातियों को अपनी ही गृहभूमि में अल्पसंख्यक बना देता है, जैसे त्रिपुरा और असम के कुछ भागों में।

    प्रशासनिक कारक: भ्रष्टाचार, संवेदनहीन अधिकारी, संरक्षणात्मक कानूनों का कमजोर प्रवर्तन और पेसा तथा वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में देरी।

    नेतृत्व और विचारधारा: शिक्षित अभिजात वर्ग, बिरसा मुंडा जैसे सहस्राब्दवादी पैगंबर, और माओवाद जैसी बाहरी विचारधाराएँ शिकायतों को आंदोलनों में ढालती हैं।

    ये कारक परस्पर क्रिया करते हैं; अशांति वहाँ घटती है जहाँ जनजातियाँ अपनी भूमि और संस्थाओं पर नियंत्रण रखती हैं।

    उदाहरण 43 (UPSC 2014, 15 अंक): विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भारतीय जनजातियों में नृजातीय-राष्ट्रवाद के उदय पर चर्चा कीजिए।

    प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

    दृष्टिकोण: नृजातीय-राष्ट्रवाद (कॉनर, स्मिथ) को परिभाषित कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि यह भारतीय जनजातियों में क्यों उभरा, और एक या दो विशिष्ट उदाहरणों (नागा और मिजो आंदोलन) की गहराई से चर्चा कीजिए, और आकलन के साथ समाप्त कीजिए।

    नृजातीय-राष्ट्रवाद (ethno-nationalism) यह दावा है कि एक नृजातीय समूह एक राष्ट्र है जिसे अपने राजनीतिक आत्मनिर्णय का अधिकार है। वॉकर कॉनर (एथनोनेशनलिज़्म, 1994) ने माने गए साझा पूर्वजों के भावनात्मक बंधन पर बल दिया, और एंथनी डी. स्मिथ ने राष्ट्रों का मूल नृजातीय केंद्रों में खोजा।

    भारतीय जनजातियों में क्यों: पहाड़ियों का औपनिवेशिक अलगाव (इनर लाइन, अपवर्जित क्षेत्र), विशिष्ट इतिहास और भाषाएँ, ईसाई धर्म में धर्मांतरण जिसने शिक्षित अभिजात वर्ग बनाया, और मैदानों द्वारा समाहित होने का भय।

    नागा आंदोलन: ए.जेड. फिजो के अधीन नागा नेशनल काउंसिल ने 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा की और 1951 के एक जनमत संग्रह में भारी समर्थन का दावा किया; इसके बाद विद्रोह हुआ, 1963 में नागालैंड राज्य बना, शिलांग समझौते (1975) ने आंदोलन को विभाजित किया, और एनएससीएन (1980 में गठित) ने 3 अगस्त 2015 के फ्रेमवर्क समझौते तक संघर्ष जारी रखा, जिसका अंतिम समाधान अभी लंबित है। ईसाई धर्म और एक विशिष्ट नागा इतिहास का विचार एक दर्जन से अधिक जनजातियों को जोड़ता है।

    मिजो आंदोलन: मौतम बाँस अकाल (1959) पर राज्य की प्रतिक्रिया से उपजे क्रोध के कारण लालडेंगा के अधीन मिजो नेशनल फ्रंट ने 1966 में विद्रोह किया; मिजो समझौते (1986) ने राज्य का दर्जा (1987) और स्थायी शांति दी।

    अन्य रूप: बोडो और त्रिपुरी आंदोलन दिखाते हैं कि नृजातीय-राष्ट्रवाद क्षेत्रीय स्वायत्तता की माँगों में नरम हो रहा है।

    इस प्रकार नृजातीय-राष्ट्रवाद अलगाव से वार्ता द्वारा स्वायत्तता की ओर बढ़ा है, जो इसे समायोजित करने की भारत की संघीय संरचना की क्षमता दिखाता है।

    मुख्य परीक्षा बिंदु

    • सुरक्षा उपायों के प्रश्नों में स्पष्ट शीर्षकों (सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सेवा, संस्थागत) के अंतर्गत सही अनुच्छेद संख्याएँ और वर्ष सहित सहायक अधिनियम अंक दिलाते हैं।
    • सुरक्षा उपायों पर 'आलोचनात्मक परीक्षण' वाले प्रश्नों में उपलब्धियाँ (साक्षरता, प्रतिनिधित्व) और विफलताएँ (अत्याचार, भूमि अलगाव, भटकाई गई धनराशि) दोनों चाहिए, साथ में ढेबर, भूरिया और खाखा जैसी समितियों के निष्कर्ष।
    • जनजातीय अशांति के उत्तर के.एस. सिंह के वर्गीकरण, तिथियों सहित नामित आंदोलनों और उत्तर-पूर्व तथा मध्य भारत की क्षेत्रीय तुलना से अंक पाते हैं।
    • नृजातीयता की टिप्पणियों में नागा, बोडो, झारखंड और मणिपुर जैसे भारतीय उदाहरणों से पहले सिद्धांत (वेबर, गीर्ट्ज़, बार्थ, ब्रास) का उल्लेख होना चाहिए।
    • प्रश्नपत्र II वर्ष सहित वर्तमान आँकड़ों को पुरस्कृत करता है: जनगणना 2011 के हिस्से, एनसीआरबी 2023 अपराध आँकड़े, पेसा नियम, पीएम-जनमन (2023), धरती आबा अभियान (2024), और दविंदर सिंह (2024) जैसे हाल के निर्णय।

    क्या आप जानते हैं?

    • झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा की जयंती पर बना, और 2021 से यही तिथि राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है।

    मानवविज्ञान (वैकल्पिक विषय): सभी अध्याय

    1. परीक्षा स्वरूप, पाठ्यक्रम और रणनीति
    2. मानवविज्ञान की आधारशिला
    3. मानव विकास: सिद्धांत और अवधारणाएँ
    4. प्राइमेट (नर-वानर गण)
    5. जीवाश्म होमिनिड
    6. जीवन का जैविक आधार
    7. प्रागैतिहासिक पुरातत्व
    8. संस्कृति और समाज
    9. विवाह
    10. परिवार
    11. नातेदारी
    12. आर्थिक संगठन
    13. राजनीतिक संगठन और सामाजिक नियंत्रण
    14. धर्म
    15. मानवशास्त्रीय सिद्धांत
    16. संस्कृति, संप्रेषण और अनुसंधान पद्धतियाँ
    17. मानव आनुवंशिकी: पद्धतियाँ, वंशागति और गुणसूत्र
    18. जनसंख्या आनुवंशिकी, प्रजाति और मानव विविधता
    19. पारिस्थितिक मानवविज्ञान, महामारी विज्ञान और मानव वृद्धि
    20. प्रजनन जीवविज्ञान, जनांकिकी और अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान
    21. भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विकास
    22. जनांकिकीय रूपरेखा और पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था
    23. जाति व्यवस्था और भारतीय समाज में धर्म
    24. भारत में मानवविज्ञान
    25. भारतीय गाँव, अल्पसंख्यक और सामाजिक परिवर्तन
    26. भारत में जनजातीय स्थिति और समस्याएँ
    27. कमजोर वर्ग, नृजातीयता और जनजातीय परिवर्तन
    28. धर्म और जनजातियाँ; जनजाति और राष्ट्र-राज्य
    29. जनजातीय प्रशासन और अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान

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