मानवविज्ञान (वैकल्पिक विषय) · UPSC नोट्स (हिंदी में)
भारत में जनजातीय स्थिति और समस्याएँ — मानवविज्ञान (वैकल्पिक विषय) नोट्स
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भारत में जनजातीय स्थिति
जनगणना 2011 में भारत की अनुसूचित जनजातियाँ 10.43 करोड़ (8.6%) थीं, जो 700 से अधिक अधिसूचित समुदायों से संबंधित हैं, जिनमें लगभग 90% ग्रामीण हैं, लिंगानुपात 990 पर साक्षरता केवल 58.96% है। वे जैव-आनुवंशिक विविधता (नीग्रिटो, प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड और मंगोलॉयड तत्व, कुछ पट्टियों में सिकल-सेल लक्षण की अधिकता) दिखाती हैं, चार भाषा परिवारों तथा अंडमानी की भाषाएँ बोलती हैं, और आर्थिक रूप से शिकारी-संग्राहकों और झूम कृषकों से लेकर स्थायी कृषकों, शिल्पियों और औद्योगिक श्रमिकों तक फैली हैं, जो पाँच व्यापक क्षेत्रों में वितरित हैं।
सरल शब्दों में
भारत में 700 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं, राजस्थान के भीलों से लेकर पूर्वोत्तर के नागाओं और अंडमान के ओंगे तक।
मिलकर वे हर बारह भारतीयों में लगभग एक हैं। वे रूप-रंग, जीन, भाषा और आजीविका के तरीके में उसी तरह भिन्न हैं जैसे भारत के राज्य भोजन और वेशभूषा में।
अधिकांश नगरों से दूर वनों और पहाड़ों में रहते हैं।
यूपीएससी इस जनजातीय स्थिति का वर्णन पूछता है: जनजातियाँ कौन हैं, कहाँ रहती हैं और कैसे रहती हैं।
1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ
इंपीरियल गज़ेटियर ऑफ इंडिया (1911), सार रूप में: जनजाति (tribe) परिवारों का ऐसा समूह है जिसका एक सामान्य नाम हो, जो एक सामान्य बोली बोले, एक सामान्य क्षेत्र में रहे या उसका दावा करे और प्रायः अंतर्विवाही हो।
डी.एन. मजूमदार, भावार्थ: जनजाति एक क्षेत्रीय, प्रायः अंतर्विवाही समूह है जिसकी सामान्य भाषा या बोली हो, प्रकार्यों का कम विशेषीकरण हो, अपने राजनीतिक पदाधिकारी हों और अन्य जनजातियों तथा जातियों से सामाजिक दूरी की भावना हो।
संवैधानिक अर्थ: अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निर्दिष्ट समुदाय बताता है; राष्ट्रपति उन्हें राज्यवार अधिसूचित करते हैं (संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950) और सूचियों में संशोधन केवल संसद कर सकती है।
लोकुर समिति (1965) के मानदंड: आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, व्यापक समुदाय से संपर्क में संकोच, और पिछड़ापन।
आदिवासी: मूल निवासी अर्थ वाला स्व-चुना शब्द, जो 1930 के दशक से छोटानागपुर में लोकप्रिय हुआ; संयुक्त राष्ट्र में भारत की आधिकारिक स्थिति है कि सभी भारतीय देशज हैं, इसलिए वह 'देशज लोग' के बजाय 'अनुसूचित जनजाति' शब्द का प्रयोग करता है।
बहस: आंद्रे बेते और वर्जिनियस खाखा कहते हैं कि भारत में 'जनजाति' मुख्यतः प्रशासनिक और औपनिवेशिक श्रेणी है, और जनजातियों को आदिम लक्षणों की सूची के बजाय राज्य और प्रबल समाज से उनके संबंध द्वारा परिभाषित करना बेहतर है।
2. जनांकिकीय रूपरेखा (जनगणना 2011)
आकार: 10.43 करोड़ अनुसूचित जनजातियाँ, जनसंख्या का 8.6%; 2001 से 2011 की दशकीय वृद्धि 23.7% रही, जो राष्ट्रीय 17.7% से अधिक है।
निवास: लगभग 90% ग्रामीण क्षेत्रों में और लगभग 10% नगरों में रहते हैं।
लिंगानुपात: 990 (शिशु लिंगानुपात 957), जो राष्ट्रीय 943 और 919 से बेहतर है।
साक्षरता: 58.96% (पुरुष 68.5%, स्त्री 49.4%), जबकि राष्ट्रीय 72.99%।
समुदायों की संख्या: 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 700 से अधिक अधिसूचित समूह (705 सामान्यतः उद्धृत आँकड़ा); संसद ने बाद में समुदाय जोड़े हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के हाटी (2022 अधिनियम) और जम्मू-कश्मीर में पहाड़ी नृजातीय समूह, पड्डारी, कोली और गड्डा ब्राह्मण (2024)।
सबसे बड़ी जनजातियाँ: भील और गोंड, 2011 में प्रत्येक एक करोड़ से अधिक, उसके बाद संथाल, उरांव, मीणा और मुंडा।
संख्या के आधार पर राज्य: मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजातीय जनसंख्या है (1.53 करोड़, भारत की जनजातियों का 14.7%), उसके बाद महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़।
हिस्से के आधार पर राज्य: लक्षद्वीप (94.8%), मिज़ोरम (94.4%), नागालैंड (86.5%), मेघालय (86.1%) और अरुणाचल प्रदेश (68.8%) जनजाति-बहुल हैं; पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई जनजाति अधिसूचित नहीं है।
अगली गणना: जनगणना 2027 (संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 वाली जनसंख्या गणना) 2011 के बाद पहले नए जनजातीय आँकड़े देगी।
3. भौगोलिक वितरण: जनजातीय क्षेत्र
एल.पी. विद्यार्थी के क्षेत्र (द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, 1976, बी.के. राय के साथ): हिमालयी क्षेत्र, मध्य भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत और द्वीप।
हिमालयी क्षेत्र: पूर्वोत्तर (नागा, मिज़ो, खासी, गारो, बोडो, आदि, आपातानी), मध्य हिमालयी (थारू, भोटिया, लेप्चा) और उत्तर-पश्चिमी (गद्दी, गुज्जर, बकरवाल, किन्नौरी, लद्दाखी जनजातियाँ)।
मध्य भारत: सबसे बड़ा संकेंद्रण: झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में संथाल, मुंडा, हो, उरांव, गोंड, बैगा, कोंध, जुआंग, सौरा, भूमिज।
पश्चिमी भारत: राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के भील, मीणा, वारली, कोकना, दुबला और कातकरी।
दक्षिण भारत: टोडा, कोटा, कुरुंबा, इरुला, पणियन, चेंचू, कोया, कोंडा रेड्डी, कादर और चोलानायकन।
द्वीप: ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली और शोम्पेन, तथा निकोबारी।
4. जैव-आनुवंशिक विविधता
प्रजातीय तत्व: अंडमानियों में नीग्रिटो लक्षण, अधिकांश मध्य और दक्षिणी जनजातियों में प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड लक्षण, और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी जनजातियों में मंगोलॉयड लक्षण।
गहरी वंशधाराएँ: ओंगे और ग्रेट अंडमानियों में माइटोकॉन्ड्रियल हैप्लोग्रुप M31 और M32 (थंगराज व अन्य, 2005) अत्यंत प्रारंभिक बसावट दर्शाते हैं; मुंडा भाषियों में दक्षिण-पूर्व एशिया से साझा पितृ वंशधारा (Y-हैप्लोग्रुप O2a) है।
सिकल-सेल लक्षण: HbS जीन मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी भारत की जनजातीय पट्टियों में आम है, जो मलेरिया से जुड़ी संतुलित बहुरूपता है; राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 1 जुलाई 2023 को शहडोल से 2047 तक उन्मूलन के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ, जिसमें 17 राज्यों में लगभग 7 करोड़ लोगों की जाँच होनी है।
अन्य चिह्नक: अनेक जनजातीय समूहों में G6PD की कमी और थैलेसीमिया उल्लेखनीय आवृत्ति में पाए जाते हैं, जो मलेरिया उपचार के लिए महत्वपूर्ण है।
आनुवंशिक बहाव (genetic drift) और संस्थापक प्रभाव: ओंगे, जारवा और टोडा जैसे छोटे, अंतर्विवाही और पृथक समूहों में आनुवंशिक विविधता कम है, इसलिए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान आवश्यक है।
अनुकूलन: हिमालयी जनजातियाँ ऊँचाई के प्रति शारीरिक अनुकूलन दिखाती हैं, और वनवासी समूह गर्मी, आर्द्रता तथा मौसमी खाद्य अभाव के प्रति।
5. भाषायी विशेषताएँ
ऑस्ट्रो-एशियाटिक: मुंडा भाषाएँ (संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, सोरा, कोरकू, जुआंग, बोंडो, गदबा), मोन-ख्मेर शाखा की खासी और निकोबारी।
द्रविड़: गोंडी, कुड़ुख (उरांव), माल्तो, कुई और कुवी (कोंध), कोया, टोडा, कोटा और इरुला।
तिब्बती-बर्मी: बोडो, गारो, मिज़ो, कोकबोरोक, नागा भाषाएँ, लेप्चा और भूटिया।
इंडो-आर्य: भीली और हल्बी, और छोटानागपुर में संपर्क भाषा के रूप में सादरी (नागपुरी); अंडमानी: ग्रेट अंडमानी और ओंगे-जारवा भाषाएँ।
परिवर्तन: अनेक जनजातियाँ द्विभाषी हैं और कुछ ने क्षेत्रीय भाषाएँ अपना ली हैं (भील इंडो-आर्य बोलते हैं, अनेक उरांव सादरी बोलते हैं); यूनेस्को के एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेज़ इन डेंजर (2009) ने लगभग 197 भारतीय भाषाओं को संकटग्रस्त बताया, जिनमें अधिकांश जनजातीय हैं।
मान्यता और लिपियाँ: संथाली और बोडो 2003 में आठवीं अनुसूची में जोड़ी गईं; संथाली ओल चिकी, हो वारंग चिति (लाको बोदरा द्वारा रचित) और खासी तथा मिज़ो रोमन लिपि का उपयोग करती हैं।
6. सामाजिक-आर्थिक विशेषताएँ
शिकार और संग्रह: बिरहोर, चेंचू, हिल पंडारम, राजी, जारवा, ओंगे और सेंटिनली।
झूम (स्थानांतरित) खेती: गारो, नागा और मिज़ो में झूम; बैगा में बेवर; कोंध में पोडु; और जुआंग, सौरा तथा मारिया की प्रथाएँ।
पशुचारण: टोडा (भैंस), गद्दी (भेड़ और बकरी), बकरवाल और गुज्जर (ऋतु-प्रवासी चरवाहे)।
स्थायी कृषि: गोंड, संथाल, उरांव, मुंडा, भील, मीणा; शिल्प: अगरिया लौह-प्रगालक और बिरहोर रस्सी-निर्माता; मजदूरी श्रम: बागान, खनन, निर्माण और नगरीय घरेलू कार्य।
सामाजिक संगठन: टोटम वाले बहिर्विवाही गोत्र, युवागृह (घोटुल, मोरुंग, धुमकुड़िया), ग्राम परिषदें (मुंडा मानकी-मुंडा और संथाल मांझी-परगनैत व्यवस्थाएँ), वधू मूल्य, खासी और गारो में मातृवंश, टोडा और जौनसार-बावर में बहुपतित्व।
आर्थिक स्थिति: तेंदुलकर पद्धति से 2011 से 2012 में 45.3% ग्रामीण और 24.1% नगरीय अनुसूचित जनजाति गरीब थीं, जबकि सभी समूहों के लिए यह 25.7% और 13.7% था।
7. बनाने योग्य आरेख
क्षेत्र मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें पाँच जनजातीय क्षेत्र छायांकित हों और प्रत्येक में दो जनजातियों के नाम हों; जनजाति-बहुल पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य भारतीय पट्टी को चिह्नित कीजिए।
अर्थव्यवस्था सीढ़ी: शिकार-संग्रह से झूम खेती, पशुचारण, स्थायी कृषि, शिल्प और औद्योगिक श्रम तक सीढ़ी, हर पायदान पर एक जनजाति।
8. परीक्षा में उपयोग
10 अंक (150 शब्द): उदाहरणों के साथ भारतीय जनजातियों की जैव-आनुवंशिक विविधता या भाषायी विशेषताएँ।
15 अंक (200 शब्द): जनगणना 2011 के आँकड़ों और विद्यार्थी के क्षेत्रों के साथ जनजातीय जनसंख्या का वितरण, और एक मानचित्र।
20 अंक (250 शब्द): संपूर्ण जनजातीय स्थिति: परिभाषा, जनांकिकी, क्षेत्र, प्रजातीय और आनुवंशिक, भाषायी और आर्थिक विशेषताएँ, विविधता और हाशियेपन पर समाप्ति।
मुख्य शब्द: अनुच्छेद 342, लोकुर मानदंड, प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड, सिकल-सेल लक्षण, ऑस्ट्रो-एशियाटिक, झूम खेती।
उद्धरण योग्य: खाखा की दृष्टि, भावार्थ: भारत में जनजातियाँ अपने लक्षणों से कम और राज्य तथा व्यापक समाज के संबंध में अपनी स्थिति से अधिक परिभाषित होती हैं।
| क्षेत्र | राज्य | जनजातियाँ | प्रमुख अर्थव्यवस्था |
|---|---|---|---|
| पूर्वोत्तर हिमालय | अरुणाचल, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा | नागा, मिज़ो, खासी, गारो, बोडो, आदि, आपातानी | झूम और सीढ़ीदार खेती |
| मध्य और उत्तर-पश्चिमी हिमालय | उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम | थारू, भोटिया, गद्दी, गुज्जर, बकरवाल, लेप्चा | पशुचारण, कृषि, व्यापार |
| मध्य भारत | झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल | संथाल, मुंडा, उरांव, हो, गोंड, बैगा, कोंध | स्थायी और झूम खेती, वनोपज, खनन श्रम |
| पश्चिमी भारत | राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र | भील, मीणा, वारली, कातकरी | कृषि, मजदूरी श्रम |
| दक्षिण भारत | तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना | टोडा, कोटा, इरुला, चेंचू, कोया, पणियन | पशुचारण, संग्रह, श्रम |
| द्वीप | अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप | ओंगे, जारवा, सेंटिनली, शोम्पेन, निकोबारी | शिकार-संग्रह, मत्स्यन, बागवानी |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सामान्य प्रश्न: भारतीय जनजातियों की जैव-आनुवंशिक विविधता, भाषायी और सामाजिक-आर्थिक विशेषताएँ, और जनजातीय जनसंख्या का वितरण।
- वर्ष सहित जनगणना 2011 के आँकड़े उपयोग कीजिए, और बताइए कि जनगणना 2027 इन्हें अद्यतन करेगी।
- जनजातियों को क्षेत्र, प्रजाति, भाषा और अर्थव्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत कीजिए, प्रत्येक श्रेणी के लिए कम से कम दो जनजातियों के साथ।
- जैव-आनुवंशिक विविधता के लिए प्रजातीय प्रकारों से आगे जाइए: सिकल-सेल लक्षण, G6PD की कमी, गहरी अंडमानी वंशधाराएँ और 2023 का सिकल-सेल मिशन जोड़िए।
- विविधता और असमानता साथ दिखाइए: मातृवंशीय खासी और बहुपति टोडा, समृद्ध मीणा और कमजोर PVTG।
- क्षेत्र मानचित्र बनाइए; वितरण के प्रश्नों में इसकी अपेक्षा होती है।
क्या आप जानते हैं?
- लक्षद्वीप भारत का सबसे अधिक जनजातीय क्षेत्र है (94.8% अनुसूचित जनजाति), फिर भी इसके लगभग सभी जनजातीय लोग मुसलमान हैं, जो दिखाता है कि जनजाति और धर्म अलग-अलग श्रेणियाँ हैं।
जनजातीय समुदायों की समस्याएँ
जनजातीय समुदाय परस्पर जुड़ी समस्याएँ झेलते हैं: संरक्षणात्मक कानूनों (सीएनटी अधिनियम 1908, समता निर्णय 1997) के बावजूद साहूकारों, प्रवासियों और परियोजनाओं के हाथों भूमि हस्तांतरण; गरीबी (2011 से 2012 में 45.3% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति गरीब) और ऋणग्रस्तता; निम्न साक्षरता (2011 में 58.96%) और कमजोर स्कूली शिक्षा; संकटजनित प्रवास को प्रेरित करने वाली बेरोजगारी और अल्प-रोजगार; और कमजोर स्वास्थ्य तथा पोषण, जिसमें 40.9% जनजातीय बच्चे ठिगने हैं (एनएफएचएस-5)। खाखा समिति (2014) ने इन्हें राज्य और बाजार के संबंध में हाशियेपन से जोड़ा।
सरल शब्दों में
जनजातीय परिवार प्रायः अपनी भूमि बाहरी लोगों के हाथ खो देते हैं, बहुत ऊँचे ब्याज पर कर्ज लेते हैं, बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजते हैं जो उस भाषा में पढ़ाते हैं जो वे नहीं बोलते, और दूसरों से अधिक बीमार पड़ते हैं।
ये समस्याएँ जंजीर की कड़ियों की तरह एक-दूसरे को बढ़ाती हैं: भूमि खोना, गरीब होना, कर्ज लेना, प्रवास करना, बीमार पड़ना।
कानून और योजनाएँ हैं, पर क्रियान्वयन कमजोर है।
यूपीएससी हर जनजातीय समस्या, उसके कारण और उपाय हाल के आँकड़ों के साथ समझाने को कहता है।
1. ढाँचा
जनजातीय समस्याएँ केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि संरचनात्मक हैं: ये भूमि, वन और श्रम पर नियंत्रण खोने तथा राज्य और बाजार के साथ असमान एकीकरण से उत्पन्न होती हैं।
खाखा समिति (जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक स्थिति पर उच्चस्तरीय समिति, रिपोर्ट 2014): भूमि हस्तांतरण, विस्थापन, कमजोर शिक्षा और स्वास्थ्य, तथा संरक्षणात्मक कानूनों के कमजोर क्रियान्वयन को मूल मुद्दे बताया।
सी. फॉन फ्यूरर-हाइमेनडॉर्फ (ट्राइब्स ऑफ इंडिया: द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, 1982) ने दिखाया कि संरक्षणात्मक विनियमों के बावजूद आंध्र प्रदेश में गोंड और अन्य ने बसने वालों के हाथ भूमि कैसे खोई।
2. भूमि हस्तांतरण
अर्थ: बिक्री, गिरवी, धोखाधड़ी, अतिक्रमण या अधिग्रहण द्वारा, वैध या अवैध रूप से, जनजातियों से गैर-जनजातियों को भूमि का हस्तांतरण।
कारण: सामुदायिक स्वामित्व की अनदेखी करने वाले औपनिवेशिक राजस्व कानून, प्रथागत भूमि के लिखित अभिलेखों का अभाव, कर्ज के बदले भूमि लेते साहूकार, गैर-जनजातीय बसने वालों का प्रवास, बेनामी हस्तांतरण, वन आरक्षण, खनन और उद्योग।
संरक्षणात्मक कानून: छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (1908), संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (1949), आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि हस्तांतरण विनियम (1959, संशोधित 1970) और अन्य पाँचवीं अनुसूची राज्यों के ऐसे ही कानून।
समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में निजी खनन कंपनियों को भूमि हस्तांतरण शून्य है, जो जनजातीय भूमि अधिकारों का मील का पत्थर है।
कमजोर प्रवर्तन: अधिकारियों की मिलीभगत, लंबी मुकदमेबाजी, और भूमि पाने के लिए बाहरी लोगों द्वारा जनजातीय स्त्रियों से 'विवाह'; बहाली के आदेश प्रायः लागू नहीं होते।
प्रभाव: भूमिहीनता, कृषकों का मजदूर बनना, प्रवास और आक्रोश, जो संथाल हूल (1855) से वर्तमान अशांति तक आंदोलनों का मूल कारण है।
3. गरीबी
आँकड़े: तेंदुलकर पद्धति से 2011 से 2012 में अनुसूचित जनजातियों में गरीबी 45.3% (ग्रामीण) और 24.1% (नगरीय) थी, जबकि सभी समूहों के लिए 25.7% और 13.7%, जो किसी भी सामाजिक समूह में सर्वाधिक है।
कारण: पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी और असिंचित जोतें, वनों तक पहुँच का नुकसान, कम मजदूरी, कमजोर अवसंरचना, कम शिक्षा और बाजारों से बहिष्करण।
आयाम: अभाव के मौसम में खाद्य असुरक्षा, लघु वनोपज पर निर्भरता, कम परिसंपत्तियाँ और कमजोर आवास; विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) सबसे गरीब हैं।
4. ऋणग्रस्तता
कारण: अभाव के मौसम में उपभोग की आवश्यकताएँ, बीमारी, वधू मूल्य और अनुष्ठान व्यय, संस्थागत ऋण का अभाव, और शोषक व्यापारी जो वनोपज सस्ता खरीदते और सामान महँगा बेचते हैं।
तंत्र: बहुत ऊँची दरों पर ब्याज, श्रम या उपज में भुगतान, गिरवी से भूमि की हानि, और ऋण-बंधुआगिरी।
उपाय: बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम (1976), राज्य साहूकारी विनियमन, ट्राइफेड (1987), लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (2013 से 2014), वन धन विकास केंद्र (2018), स्वयं सहायता समूह और जन धन खाते।
5. निम्न साक्षरता और कमजोर शैक्षिक सुविधाएँ
आँकड़े (जनगणना 2011): अनुसूचित जनजाति साक्षरता 58.96% जबकि राष्ट्रीय 72.99%; जनजातीय स्त्री साक्षरता केवल 49.4% थी, और PVTG में अंतर बड़ा है।
कारण: गैर-जनजातीय भाषा में शिक्षण, दूर स्थित विद्यालय, शिक्षकों की अनुपस्थिति, गरीबी और बाल श्रम, मौसमी प्रवास, सांस्कृतिक रूप से पराए पाठ्यक्रम और स्कूली शिक्षा का कम मूल्य समझा जाना।
आश्रम विद्यालय: जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय, जिनकी कमजोर सुविधाओं और सुरक्षा के लिए प्रायः आलोचना होती है।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (1997 से 1998 से, 2018 से 2019 में पुनर्गठित): 50% से अधिक जनजातीय जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातियों वाले हर प्रखंड को लक्षित; सरकार लगभग 728 स्वीकृत बताती है, जिनमें 2025 में लगभग 440 से 480 क्रियाशील थे (आँकड़े अलग-अलग उत्तरों में भिन्न हैं)।
अन्य उपाय: पूर्व-मैट्रिक और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ, छात्रावास, जनजातीय मातृभाषाओं में बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम (जैसे ओडिशा में), और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मातृभाषा शिक्षण पर बल।
6. बेरोजगारी और अल्प-रोजगार
अल्प-रोजगार: जीविका कृषि और वन कार्य वर्ष के केवल कुछ भाग में रोजगार देते हैं, इसलिए श्रम मौसमी रूप से निष्क्रिय रहता है (प्रच्छन्न बेरोजगारी)।
बेरोजगारी: भूमि और वनों तक पहुँच का नुकसान, कौशल का अभाव, और विस्थापनकारी परियोजनाओं द्वारा वादा की गई नौकरियाँ न देना।
संकटजनित प्रवास: ईंट-भट्ठों, निर्माण स्थलों, बागानों और नगरों की ओर; झारखंड और ओडिशा की युवतियाँ घरेलू कामगार के रूप में प्रवास करती हैं और मानव तस्करी का जोखिम झेलती हैं।
प्रत्युत्तर: मनरेगा (2005), कौशल कार्यक्रम, वन धन, और पीएम-जनमन (2023) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (2024) के आजीविका घटक।
7. स्वास्थ्य और पोषण
पोषण (एनएफएचएस-5, 2019 से 2021): पाँच वर्ष से कम आयु के 40.9% जनजातीय बच्चे ठिगने थे, जबकि सभी बच्चों में 35.5%; जनजातीय स्त्रियों और बच्चों में रक्ताल्पता अधिक है।
रोग भार: वनाच्छादित जनजातीय जिलों में मलेरिया, क्षयरोग, सिकल-सेल रोग, जलजनित संक्रमण और बढ़ते रूप में उच्च रक्तचाप और मधुमेह।
उदाहरण: महाराष्ट्र के मेलघाट में कोरकू बच्चों की कुपोषण से बार-बार होने वाली मौतों ने 1990 के दशक से न्यायालय और मीडिया का ध्यान खींचा है।
जनजातीय स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष डॉ. अभय बंग, रिपोर्ट 2018): जनजातीय स्वास्थ्य सूचकांकों को राष्ट्रीय औसत से बदतर पाया और जनजातीय स्वास्थ्य कार्ययोजना, अधिक स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी और बेहतर आँकड़ों की सिफारिश की।
कार्यक्रम: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (2023), पीएम-जनमन के अंतर्गत चलित चिकित्सा इकाइयाँ, आईसीडीएस और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013)।
सांस्कृतिक आयाम: जनजातीय नृजाति-चिकित्सा और उपचारक महत्वपूर्ण बने हुए हैं; मानवविज्ञानी आधुनिक सेवाओं को विश्वसनीय स्थानीय चिकित्सकों के साथ जोड़ने की सिफारिश करते हैं।
8. अन्य समस्याएँ
डायन-प्रथा (झारखंड डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 2001 जैसे कानून), मद्यपान, मानव तस्करी, पहचान का क्षरण, और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में संघर्ष; नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2011) में सर्वोच्च न्यायालय ने सलवा जुडूम को भंग करने का आदेश दिया।
9. बनाने योग्य आरेख
समस्या वृक्ष: जड़ों पर भूमि हस्तांतरण, वन प्रतिबंध, विस्थापन और शोषण; तने पर गरीबी और ऋणग्रस्तता; शाखाओं पर निम्न साक्षरता, बेरोजगारी, प्रवास, कुपोषण और रोग।
दुष्चक्र: भूमि हानि, फिर गरीबी, फिर कर्ज, फिर बंधुआ मजदूरी या प्रवास, फिर कमजोर स्वास्थ्य और शिक्षा, और फिर भूमि हानि।
10. परीक्षा में उपयोग
10 अंक (150 शब्द): एक समस्या, जैसे भूमि हस्तांतरण या ऋणग्रस्तता, कारणों, एक कानून या निर्णय और एक उपाय के साथ।
15 अंक (200 शब्द): जनगणना 2011 या एनएफएचएस-5 के आँकड़ों और वर्तमान योजनाओं के साथ शिक्षा या स्वास्थ्य की समस्याएँ।
20 अंक (250 शब्द): सभी प्रमुख समस्याएँ एक जंजीर के रूप में जुड़ी हुई, खाखा समिति के निष्कर्षों, कानूनों, योजनाओं और मानवशास्त्रीय आगे की राह के साथ।
मुख्य शब्द: भूमि हस्तांतरण, समता, ऋण-बंधुआगिरी, एकलव्य विद्यालय, ठिगनापन, संकटजनित प्रवास।
उद्धरण योग्य: खाखा समिति का संदेश, भावार्थ: जनजातीय लोगों की समस्याओं की जड़ उनकी संस्कृति में कम और राज्य तथा बाजार के साथ उनके असमान संबंध में अधिक है।
| समस्या | वर्ष सहित सूचक | मुख्य कानून या निर्णय | योजना |
|---|---|---|---|
| भूमि हस्तांतरण | पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में व्यापक (खाखा समिति, 2014) | सीएनटी अधिनियम 1908; समता 1997; पेसा 1996 | भूमि बहाली अभियान; वन अधिकार पट्टे |
| गरीबी | 45.3% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति गरीब (2011 से 2012) | पाँचवीं अनुसूची के संरक्षण | डीएजेजीयूए 2024; पीएम-जनमन 2023 |
| ऋणग्रस्तता | अनेक जनजातीय पट्टियों में ऋण-बंधुआगिरी | बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम 1976 | लघु वनोपज के लिए एमएसपी; वन धन 2018 |
| शिक्षा | साक्षरता 58.96% (2011) | शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 | एकलव्य विद्यालय; छात्रवृत्तियाँ |
| स्वास्थ्य | 40.9% जनजातीय बच्चे ठिगने (एनएफएचएस-5) | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 | सिकल सेल मिशन 2023; चलित चिकित्सा इकाइयाँ |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- पाठ्यक्रम समस्याओं को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करता है (भूमि हस्तांतरण, गरीबी, ऋणग्रस्तता, निम्न साक्षरता, कमजोर शैक्षिक सुविधाएँ, बेरोजगारी, अल्प-रोजगार, स्वास्थ्य और पोषण); हर एक को नाम से लिखिए।
- वर्ष सहित आँकड़े दीजिए: जनगणना 2011 की साक्षरता, तेंदुलकर गरीबी 2011 से 2012, एनएफएचएस-5 ठिगनापन।
- कानून और निर्णय उद्धृत कीजिए: सीएनटी अधिनियम 1908, समता 1997, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976, पेसा 1996।
- समस्याओं को एक जंजीर में जोड़िए और उन्हें संरचनात्मक कारणों तक ले जाइए (खाखा समिति 2014, हाइमेनडॉर्फ)।
- वर्षों सहित वर्तमान योजनाएँ (एकलव्य विद्यालय, सिकल सेल मिशन 2023, पीएम-जनमन 2023, डीएजेजीयूए 2024) और उनकी क्रियान्वयन कमियाँ जोड़िए।
- मानवशास्त्रीय आगे की राह से समाप्त कीजिए: मातृभाषा शिक्षा, सामुदायिक भूमि पट्टे, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा, ग्राम सभा का नियंत्रण।
क्या आप जानते हैं?
- भारतीय नृजातिवृत्त के जनक एस.सी. रॉय वकालत करते थे और उन्होंने राँची में मुंडा काश्तकारों के भूमि मुकदमे लड़े; उनका नृजातिवृत्त न्यायालय से विकसित हुआ।
विकास परियोजनाएँ, विस्थापन, वन नीति और जनजातियाँ
बाँधों, खानों, उद्योगों और उद्यानों ने लाखों लोगों को विस्थापित किया है; वाल्टर फर्नांडिस के अनुमान से जनसंख्या की लगभग 8% जनजातियाँ 1947 से विस्थापित लोगों का लगभग 40% थीं, और अधिकांश का उचित पुनर्वास कभी नहीं हुआ (सर्निया के आठ दरिद्रीकरण जोखिम)। वन नीति औपनिवेशिक नियंत्रण (भारतीय वन अधिनियम 1927) से जन-भागीदारी (1988 की नीति) और अधिकारों की मान्यता (वन अधिकार अधिनियम 2006; मई 2025 तक लगभग 25.1 लाख पट्टे) की ओर बढ़ी। औद्योगीकरण और नगरीकरण ने मजदूरी और गतिशीलता दी पर साथ ही वि-जनजातीकरण, जनांकिकीय दबाव और प्रवास भी।
सरल शब्दों में
जब कोई बाँध, खान या कारखाना बनता है, तो सबसे पहले घर खोने वाले प्रायः जनजातीय होते हैं, क्योंकि ये परियोजनाएँ उन्हीं वनों और पहाड़ों में बनती हैं जहाँ जनजातियाँ रहती हैं।
कल्पना कीजिए कि आपसे एक चेक और दूर के एक भूखंड के बदले अपना गाँव, खेत और पवित्र उपवन छोड़ने को कहा जाए।
एक सदी तक वन कानूनों ने भी जनजातियों को उनके ही वनों में घुसपैठिया माना, जब तक 2006 के वन अधिकार अधिनियम ने उनके अधिकारों को मान्यता नहीं दी।
यूपीएससी विस्थापन, पुनर्वास, वन नीति और उद्योग तथा नगरों के प्रभावों के बारे में पूछता है।
1. विकासजनित विस्थापन
अवधारणा: बाँध, खान, उद्योग, सड़क, संरक्षित क्षेत्र और नगरीय विस्तार जैसी परियोजनाओं के कारण लोगों का अपने घरों और भूमि से बलपूर्वक हटना।
पैमाना: वाल्टर फर्नांडिस के अनुमान से 1947 से 2004 के बीच लगभग 6 करोड़ लोग परियोजनाओं से विस्थापित या प्रभावित हुए, जिनमें लगभग 40% जनजातीय थे, यद्यपि जनजातियाँ जनसंख्या का केवल लगभग 8% थीं; ये अनुमान हैं, आधिकारिक गणना नहीं।
बाँध: हीराकुड (ओडिशा, 1957), भाखड़ा, नर्मदा पर सरदार सरोवर, और आंध्र प्रदेश में पोलावरम, जो कोया और कोंडा रेड्डी गाँवों को डुबोता है।
खनन और उद्योग: झारखंड और ओडिशा में कोयला और लौह अयस्क, पूर्वी घाट में बॉक्साइट, राउरकेला (1959), भिलाई और बोकारो के इस्पात संयंत्र, और राँची में हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन।
संरक्षित क्षेत्र: बाघ अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों से पुनर्स्थापन, जिसे प्रायः स्वैच्छिक बताया जाता है पर विवादित है।
हाल की बहस: ग्रेट निकोबार विकास परियोजना (2022 में स्वीकृत) ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह शोम्पेन और निकोबारियों को लेकर चिंताएँ उठाई हैं; यह विवादित बनी हुई है।
2. पुनर्वास की समस्याएँ
माइकल सर्निया का दरिद्रीकरण जोखिम और पुनर्निर्माण मॉडल (1997): आठ जोखिम: भूमिहीनता, बेरोजगारी, बेघरी, हाशियाकरण, खाद्य असुरक्षा, बढ़ी हुई रुग्णता और मृत्यु दर, सामुदायिक संपत्ति तक पहुँच का नुकसान, और सामाजिक विघटन।
भूमि के बजाय नकद मुआवजा, केवल पट्टे वाली भूमि का मुआवजा (बिना कागजों के उपयोग की गई वन और सामुदायिक भूमि को छोड़कर), और देरी परिवारों को पहले से अधिक गरीब बना देती है।
पवित्र उपवनों, कब्रगाहों और नातेदारी जालों का नुकसान सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आघात देता है, जैसा मानवविज्ञानी बल देते हैं।
स्त्रियाँ अधिक खोती हैं क्योंकि वे ईंधन, चारे और भोजन के लिए सामुदायिक संसाधनों पर निर्भर हैं, और मुआवजा पुरुष मुखियाओं को दिया जाता है।
मेजबान समुदायों से संघर्ष, खराब पुनर्वास बस्तियाँ और नगरीय झुग्गियों की ओर प्रवास होता है; फर्नांडिस के अनुमान से विस्थापितों में केवल लगभग एक-तिहाई का पुनर्वास हुआ।
नर्मदा मामला: नर्मदा बचाओ आंदोलन (1985 से, मेधा पाटकर और अन्य के नेतृत्व में) ने सरदार सरोवर बाँध का विरोध किया; सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 में पुनर्वास शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति दी; अमिता बविस्कर (इन द बेली ऑफ द रिवर, 1995) ने नर्मदा घाटी के भिलाला का अध्ययन किया।
नियमगिरि (2013): ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय (अप्रैल 2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने डोंगरिया कोंध की ग्राम सभाओं से निर्णय लेने को कहा; चुनी गई सभी बारह ग्राम सभाओं ने बॉक्साइट खनन अस्वीकार किया।
कानून: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (1 जनवरी 2014 से लागू) ने 1894 के अधिनियम का स्थान लिया; इसमें सामाजिक प्रभाव आकलन, प्रभावित परिवारों के 70% (सार्वजनिक-निजी परियोजनाएँ) या 80% (निजी परियोजनाएँ) की सहमति, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति, और पुनर्वास अधिकार अनिवार्य हैं।
3. वन नीति का विकास
औपनिवेशिक नियंत्रण: डलहौज़ी का वन चार्टर (1855), वन विभाग (1864, डिट्रिच ब्रैंडिस महानिरीक्षक), 1865 और 1878 के भारतीय वन अधिनियम (आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वन), 1894 की वन नीति और 1927 का भारतीय वन अधिनियम।
इन कानूनों ने प्रथागत अधिकारों को प्रतिसंहरणीय रियायतों में बदल दिया, झूम खेती और शिकार पर रोक लगाई, और बस्तर भूमकाल (1910) तथा रंपा विद्रोह (1922 से 1924) जैसे विद्रोहों को जन्म दिया; माधव गाडगिल और रामचंद्र गुहा (दिस फिशर्ड लैंड, 1992) ने इस इतिहास का विश्लेषण किया।
राष्ट्रीय वन नीति 1952: एक-तिहाई भूमि को वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा और राष्ट्रीय आवश्यकताओं को स्थानीय दावों से ऊपर रखा।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 और वन (संरक्षण) अधिनियम 1980: संरक्षित क्षेत्र बनाए और वन भूमि के अपवर्तन के लिए केंद्रीय स्वीकृति अनिवार्य की, जिससे प्रायः जनजातियाँ बाहर हुईं।
राष्ट्रीय वन नीति 1988: पारिस्थितिक सुरक्षा और वनवासी समुदायों की आवश्यकताओं को प्राथमिक बनाया, और संयुक्त वन प्रबंधन (1 जून 1990 का संकल्प) की ओर ले गई।
पेसा (1996): अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को लघु वनोपज का स्वामित्व दिया।
वन अधिकार अधिनियम 2006 (अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम; नियम 2008, संशोधित 2012): 13 दिसंबर 2005 से पहले जोती गई भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार (4 हेक्टेयर तक), सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा तथा प्रबंधन का अधिकार मान्य करता है, जिसमें ग्राम सभा मुख्य प्राधिकारी है; अन्य परंपरागत वन निवासियों को 75 वर्ष का निवास दिखाना होता है।
प्रगति: 31 मई 2025 तक लगभग 51.23 लाख दावे दायर हुए और लगभग 25.11 लाख पट्टे वितरित हुए (23.90 लाख व्यक्तिगत और 1.22 लाख सामुदायिक), जो दावों का लगभग 49% है (लोकसभा उत्तर); गढ़चिरौली का मेंढा-लेखा बाँस पर सामुदायिक वन अधिकारों का आदर्श बना।
तनाव: अस्वीकृत दावेदारों को बेदखल करने का फरवरी 2019 का सर्वोच्च न्यायालय आदेश (वाइल्डलाइफ फर्स्ट बनाम भारत संघ में) कुछ ही सप्ताह में स्थगित हुआ; वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 2023 ने 1980 के अधिनियम में संशोधन किया और आलोचकों को आशंका है कि यह ग्राम सभा की सहमति को कमजोर करता है; प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम (2016) ने भी ऐसी ही चिंताएँ उठाईं।
4. नगरीकरण और औद्योगीकरण का प्रभाव
औद्योगिक पट्टियाँ: जनजातीय छोटानागपुर और मध्य भारत में जमशेदपुर (1907 से टाटा इस्पात), राउरकेला, भिलाई, बोकारो और राँची विकसित हुए।
राँची के पास हटिया पर एल.पी. विद्यार्थी का अध्ययन (सोशियो-कल्चरल इम्प्लिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन इन इंडिया, 1970): दिखाया कि हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन से विस्थापित जनजातीय अकुशल श्रमिक बने, जबकि कुशल नौकरियाँ बाहरी लोगों को मिलीं।
सकारात्मक प्रभाव: मजदूरी आय, शिक्षा, नए व्यवसाय, जनजातीय मध्य वर्ग और राजनीतिक चेतना जिसने झारखंड आंदोलन को बल दिया।
नकारात्मक प्रभाव: भूमि और वनों का नुकसान, गैर-जनजातियों का आगमन जिसने 2011 तक झारखंड में जनजातीय हिस्से को 26.2% तक घटा दिया, झुग्गियाँ, मद्यपान, स्त्रियों का शोषण, और भाषा तथा संस्थाओं का क्षरण (वि-जनजातीकरण)।
नगरीय जनजातियाँ: 2011 में लगभग 10% अनुसूचित जनजातियाँ नगरों में रहती थीं; दिल्ली, मुंबई और अन्य नगरों में प्रवासी भेदभाव और सामुदायिक सहारे के नुकसान का सामना करते हैं।
असम के चाय-बागान आदिवासी: उन्नीसवीं शताब्दी में बागान श्रम के रूप में लाए गए संथाल, मुंडा, उरांव और अन्य प्रवासियों के वंशज असम में अनुसूचित जनजाति नहीं हैं और यह दर्जा माँगते हैं।
5. सिद्धांत और वाद-विवाद
विकास बनाम अधिकार: योजनाकार तर्क देते हैं कि परियोजनाएँ राष्ट्रीय हित की सेवा करती हैं, जबकि मानवविज्ञानी और कार्यकर्ता बिना मुआवजे के विस्थापन को आंतरिक उपनिवेशवाद का रूप कहते हैं।
नंदिनी सुंदर (सबाल्टर्न्स एंड सॉवरेन्स, 1997): बस्तर में वनों पर राज्य नियंत्रण और जनजातीय प्रतिरोध के इतिहास का अध्ययन किया।
एल्विन की चेतावनी: बाहर से थोपा गया विकास जनजातीय आत्मसम्मान को नष्ट करता है; नेहरू के पंचशील ने कहा कि विकास लोगों की अपनी प्रतिभा के अनुरूप होना चाहिए।
6. बनाने योग्य आरेख
सर्निया मॉडल: बीच में विस्थापन लिखा खाना, जिससे आठ तीर आठ जोखिमों तक जाएँ, और साथ में पुनर्निर्माण उपायों का स्तंभ (भूमि-आधारित पुनर्वास, नौकरियाँ, आवास, समावेशन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बहाल सामुदायिक संसाधन, समुदाय का पुनर्निर्माण)।
वन नीति समयरेखा: 1855, 1865, 1878, 1894, 1927, 1952, 1972, 1980, 1988, 1990 (संयुक्त वन प्रबंधन), 1996 (पेसा), 2006 (वन अधिकार अधिनियम), 2023 (संशोधन), नियंत्रण से अधिकार की ओर छायांकन के साथ।
7. परीक्षा में उपयोग
10 अंक (150 शब्द): वन अधिकार अधिनियम 2006, सर्निया मॉडल या नियमगिरि मामले पर टिप्पणी।
15 अंक (200 शब्द): 1855 से वन अधिकार अधिनियम तक वन नीति का विकास और जनजातियों पर उसका प्रभाव।
20 अंक (250 शब्द): विकास परियोजनाएँ, विस्थापन और पुनर्वास, अनुमानों, केस अध्ययनों, 2013 के अधिनियम और मानवशास्त्रीय सुझावों के साथ।
मुख्य शब्द: विकासजनित विस्थापन, दरिद्रीकरण जोखिम, सामाजिक प्रभाव आकलन, सामुदायिक वन संसाधन, ग्राम सभा की सहमति, वि-जनजातीकरण।
उद्धरण योग्य: नेहरू का पंचशील (1959): लोगों का विकास उनकी अपनी प्रतिभा के अनुरूप होना चाहिए, और भूमि तथा वनों में जनजातीय अधिकारों का सम्मान होना चाहिए।
| वर्ष | कानून या नीति | जनजातियों पर प्रभाव |
|---|---|---|
| 1855 | डलहौज़ी का वन चार्टर | वनों पर राज्य के दावे का आरंभ |
| 1878 और 1927 | भारतीय वन अधिनियम | अधिकार रियायतों में बदले; झूम खेती प्रतिबंधित |
| 1952 | राष्ट्रीय वन नीति | स्थानीय से ऊपर राष्ट्रीय आवश्यकताएँ |
| 1980 | वन (संरक्षण) अधिनियम | अपवर्तन के लिए केंद्रीय स्वीकृति; जनजातियाँ प्रायः बाहर |
| 1988 | राष्ट्रीय वन नीति | वनवासियों की आवश्यकताएँ प्राथमिक; 1990 से संयुक्त वन प्रबंधन |
| 1996 | पेसा | लघु वनोपज पर ग्राम सभा का स्वामित्व |
| 2006 | वन अधिकार अधिनियम | व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार मान्य |
| 2023 | वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम | कुछ परियोजनाओं को छूट; सहमति पर चिंता |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- प्रश्न प्रायः विस्थापन और पुनर्वास, वन नीति और जनजातियाँ, तथा औद्योगीकरण और नगरीकरण के प्रभाव के बारे में होते हैं।
- विस्थापन के आँकड़ों को अनुमान (वाल्टर फर्नांडिस) के रूप में श्रेय दीजिए और आधिकारिक आँकड़े के रूप में प्रस्तुत न करें।
- पुनर्वास के उत्तरों को सर्निया के आठ जोखिमों से संरचित कीजिए, और 2013 के अधिनियम के सुरक्षा उपाय जोड़िए।
- वन नीति के लिए 1855 से वन अधिकार अधिनियम और 2023 के संशोधन तक कालक्रम से चलिए, नियंत्रण से अधिकार की ओर बदलाव दिखाते हुए; तिथि सहित वन अधिकार अधिनियम की प्रगति के आँकड़े दीजिए।
- केस अध्ययन उपयोग कीजिए: नर्मदा, नियमगिरि, पोलावरम, हटिया (विद्यार्थी), मेंढा-लेखा।
- मानवशास्त्रीय सुझावों से समाप्त कीजिए: भूमि के बदले भूमि, ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वतंत्र पूर्व सूचित सहमति, मानवविज्ञानियों द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन, और लाभ-साझेदारी।
क्या आप जानते हैं?
- गढ़चिरौली के गोंड गाँव मेंढा-लेखा ने 'दिल्ली-मुंबई में हमारी सरकार, हमारे गाँव में हम ही सरकार' का नारा दिया और सामुदायिक वन अधिकारों के अंतर्गत अपना बाँस स्वयं बेचने वाले पहले गाँवों में से एक बना।
UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: भारत में जनजातीय स्थिति और समस्याएँ
2014 से 2026 तक UPSC ने इस अध्याय से 50 प्रश्न-भाग (705 अंक) पूछे, सभी प्रश्नपत्र II में, जो प्रश्नपत्र II के किसी भी अध्याय से अधिक है। सबसे अधिक पूछा गया विषय विकास परियोजनाएँ, विस्थापन और वन नीति है (19 भाग: वन अधिकार अधिनियम 2006, भूमि अधिग्रहण कानून, बाँध और खनन, नियामगिरि), इसके बाद जनजातीय समुदायों की समस्याएँ (16 भाग: भूमि हस्तांतरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, ऋणग्रस्तता) और जनजातीय स्थिति (15 भाग: जनजाति की अवधारणा, वितरण, जैव-आनुवंशिक और भाषायी भिन्नता, आर्थिक प्रकार)। नीचे हर प्रश्न का UPSC शब्द-सीमा में लिखा आदर्श उत्तर है।
सरल शब्दों में
पहले प्रश्न और उसके अंक पढ़ें, और परीक्षा जितने समय में अपना उत्तर लिखें (10 अंकों के लिए लगभग 7 मिनट, 15 के लिए 11 और 20 के लिए 14)।
फिर दृष्टिकोण और आदर्श उत्तर पढ़ें, और जो जनजातियाँ, कानून, योजनाएँ, आँकड़े और वर्ष आपसे छूटे उन्हें नोट करें।
उत्तरों को शब्दशः न रटें; आँकड़ों और केस अध्ययनों की अपनी तथ्य-सूची बनाएँ और उन्हें अपने शब्दों में दोहराएँ।
1. भारत में जनजातीय स्थिति
उदाहरण 1 (UPSC 2025, 15 अंक): अनुसूचित जनजाति (एस० टी०) की अवधारणा का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा प्रशासकों द्वारा निर्दिष्ट मानकों की सीमाओं का उल्लेख कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)
दृष्टिकोण: अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक अवधारणा (अनुच्छेद 342 और 366(25)) और प्रशासनिक कसौटियाँ (लोकुर, 1965) समझाएँ, इसकी तुलना जनजाति की मानवशास्त्रीय अवधारणा से करें, फिर उदाहरणों सहित कसौटियों की सीमाएँ बताएँ।
'अनुसूचित जनजाति' एक कानूनी-प्रशासनिक श्रेणी है। अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समुदायों के रूप में परिभाषित करता है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श के बाद राज्यवार जनजातियाँ अधिसूचित करते हैं, और केवल संसद सूचियों में संशोधन कर सकती है। जनगणना 2011 में 700 से अधिक अधिसूचित समुदायों में 10.43 करोड़ अनुसूचित जनजाति (8.6%) गिने गए।
चूँकि संविधान कोई कसौटी नहीं देता, लोकुर समिति (1965) ने पाँच कसौटियाँ प्रस्तावित कीं: आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, व्यापक समाज से संपर्क में संकोच, और पिछड़ापन। इसके विपरीत मानवविज्ञानी जनजाति को अपने क्षेत्र, भाषा और संस्कृति वाले अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर, नातेदारी-आधारित समाज के रूप में परिभाषित करते हैं (इंपीरियल गज़ेटियर, 1911; बेते)।
कसौटियों की सीमाएँ: (i) 'आदिम' और 'संकोची' जैसे शब्द विकासवादी और कलंकित करने वाले हैं; (ii) अधिकांश जनजातियों के लिए अलगाव अब नहीं है, वे जातियों के साथ गाँवों में रहती हैं, जैसा जनजाति-जाति सातत्य दिखाता है; (iii) कसौटियाँ असंगत ढंग से लागू होती हैं, अतः कोई समुदाय एक राज्य में अनुसूचित जनजाति है पर पड़ोसी राज्य में नहीं, जैसे कुछ राज्यों में गोंड या संताल; (iv) वे राजनीतिक दबाव के लिए खुली हैं, जैसा गुर्जरों, मैतेई और कुर्मियों की माँगों में दिखा; (v) बड़ी जनजातियों के उन्नत वर्ग लाभ ले लेते हैं जबकि PVTG पीछे रहते हैं; (vi) वे आत्म-पहचान की उपेक्षा करती हैं, जिस पर अंतरराष्ट्रीय कानून बल देता है।
खाखा समिति (2014) और बाद की समीक्षाओं ने स्पष्ट, गैर-कलंकित कसौटियों का आग्रह किया। संतुलित दृष्टिकोण सामाजिक-आर्थिक वंचना, विशिष्ट पहचान और आत्म-पहचान को जोड़ेगा।
उदाहरण 2 (UPSC 2025, 20 अंक): नीलगिरि पर्वतों की टोडा, कोटा, कुरुम्बा तथा इरूला जनजातियों की परम्परागत सामाजिक-आर्थिक परस्पर निर्भरता की प्रकृति का विवरण प्रस्तुत कीजिए। इन अन्तर्सम्बन्धों में आए परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)
दृष्टिकोण: प्रत्येक समूह की आर्थिक विशेषज्ञता और उनके (बडगा सहित) आदान-प्रदान का वर्णन रिवर्स, मैंडलबॉम और वॉकर के आधार पर करें, संभव हो तो आरेख के रूप में, फिर औपनिवेशिक काल से आए परिवर्तन और उनके कारण समझाएँ।
तमिलनाडु की नीलगिरि पहाड़ियों में परस्पर निर्भर समुदायों की एक क्लासिक क्षेत्रीय व्यवस्था थी, जिसका वर्णन डब्ल्यू.एच.आर. रिवर्स (द टोडाज़, 1906), डेविड मैंडलबॉम (कोटा पर) और एंथनी वॉकर (द टोडा ऑफ साउथ इंडिया, 1986) ने किया। टोडा, कोटा, कुरुम्बा और इरुला आज सभी PVTG हैं।
विशेषज्ञताएँ: टोडा पशुपालक थे जिनका जीवन पवित्र भैंसों और डेयरी मंदिरों के चारों ओर घूमता था; कोटा शिल्पी (लोहार, कुम्हार, बढ़ई, चर्मकार) और संगीतकार थे; कुरुम्बा वनाच्छादित ढलानों पर रहते थे, शहद और वन उपज एकत्र करते थे और जादूगरों के रूप में उनसे डर लगता था; निचली ढलानों पर इरुला वन उपज एकत्र करते, खेती करते और साँप तथा चूहे पकड़ते थे। गैर-जनजातीय कृषक समुदाय बडगा पठार पर अनाज उगाते थे।
परस्पर निर्भरता: टोडा घी, दूध और भैंसें देते थे और कोटा से औज़ार, बर्तन और अंत्येष्टि पर संगीत तथा बडगा से अनाज पाते थे; कोटा को डेयरी उत्पाद, अनाज और बलि दी गई भैंसों के शव मिलते थे; कुरुम्बा वन उत्पाद और रोग तथा जंगली पशुओं से जादुई सुरक्षा देते थे और बडगा समारोहों में कर्मकांडीय भूमिका निभाते थे; इरुला वन वस्तुएँ और श्रम देते थे। ये आदान-प्रदान वंशानुगत, आंशिक रूप से कर्मकांडीय और श्रेणीबद्ध थे, जो कठोर अर्थ में जाति के बिना एक क्षेत्रीय जजमानी-सदृश व्यवस्था जैसे थे।
आरेख: बडगा लिखे केंद्रीय वृत्त के चारों ओर टोडा, कोटा, कुरुम्बा और इरुला लिखे चार वृत्त, जिनमें तीर टोडा से डेयरी उत्पाद, कोटा से औज़ार और संगीत, बडगा से अनाज, और कुरुम्बा तथा इरुला से वन उपज और जादुई सेवाएँ दिखाएँ।
परिवर्तन: 1820 के दशक में अंग्रेज़ों द्वारा ऊटकमंड की स्थापना के बाद सड़कों, चाय और सब्ज़ी बागानों, बसने वालों और बाज़ारों ने इस व्यवस्था को तोड़ा। भूमि हस्तांतरण और घास के मैदानों के बागानों में बदलने से टोडा पशुपालन क्षीण हुआ; बडगा समृद्ध हुए और अनाज देय बंद कर दिए; कोटा सुधारकों ने संगीत और अन्य सेवाएँ छोड़ दीं जिन्हें वे अपमानजनक मानते थे; नकद और बाज़ार ने आदान-प्रदान की जगह ली; और कुरुम्बा तथा इरुला बागान और मज़दूरी श्रमिक बने। इरुला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव (1978) पुराने कौशल पर बनी नई आजीविका दिखाती है।
उदाहरण 3 (UPSC 2024, 10 अंक): झारखण्ड की कारीगर जनजातियाँ
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)
दृष्टिकोण: झारखंड की मुख्य कारीगर जनजातियों के नाम और उनके शिल्प, उनकी आर्थिक स्थिति, और वर्तमान समस्याएँ तथा सहायता बताने वाली संक्षिप्त टिप्पणी।
मुंडा, उरांव, संताल और हो जैसे कृषकों के साथ झारखंड में अनेक कारीगर जनजातियाँ हैं जो परंपरा से वंशानुगत आदान-प्रदान के अंतर्गत जनजातीय और कृषक गाँवों को शिल्प-वस्तुएँ देती थीं, एक प्रतिरूप जिसे विद्यार्थी और राय ने अपने 'सरल कारीगर' आर्थिक प्रकार में रखा।
लोहरा और करमाली लोहार हैं जो हल के फाल, हँसिए और कुल्हाड़ियाँ बनाते हैं; नेतरहाट पठार के PVTG असुर छोटी भट्ठियों से पारंपरिक लौह गलाने वाले थे; महली बाँस की टोकरियाँ, चटाइयाँ और सूप बनाते हैं; चिक बड़ाइक बुनकर हैं; और PVTG बिरहोर वन लताओं से रस्सी बनाते हैं।
कारखाने के माल, वन तक पहुँच की हानि, कच्चे माल की कमी और ग्राम आदान-प्रदान के पतन ने अनेक लोगों को मज़दूरी और प्रवास की ओर धकेला है, और असुरों ने लौह गलाना लगभग छोड़ दिया है।
ट्राइफ़ेड, वन धन केंद्रों, शिल्प समूहों और PVTG के लिए पीएम-जनमन (2023) के माध्यम से सहायता इन कौशलों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें बाज़ार से जोड़ सकती है।
उदाहरण 4 (UPSC 2024, 10 अंक): आपातानी की कृषि पद्धतियाँ
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)
दृष्टिकोण: ज़ीरो के आपातानी पर संक्षिप्त टिप्पणी: उनकी आर्द्र-धान व्यवस्था, मछली का समावेश, सिंचाई, वन प्रबंधन और श्रम संगठन, और इसका महत्व।
अरुणाचल प्रदेश के निचली सुबनसिरी ज़िले की ज़ीरो घाटी के आपातानी स्थायी, गहन आर्द्र-धान खेती करते हैं, जो मुख्यतः झूम खेती करने वाली पहाड़ी जनजातियों में असामान्य है; सी. फ़्यूरर-हाइमनडॉर्फ़ (1955, 1962) ने इसकी प्रशंसा की।
सीढ़ीदार धान के खेत पहाड़ी धाराओं को मोड़ने वाली नालियों से सिंचित होते हैं, जिनमें बाँस की नलियाँ और मिट्टी की मेड़ें पानी को नियंत्रित करती हैं। जलमग्न खेतों में मछली पाली जाती है (धान-सह-मत्स्य पालन), और मेड़ों पर बाजरा उगाया जाता है, अतः एक भूखंड से धान, मछली और बाजरा मिलते हैं। खेती मुख्यतः हाथ से, भारवाही पशुओं या ट्रैक्टरों के बिना होती है, और जैविक अपशिष्ट खेतों को उर्वर बनाता है।
कुल और ग्राम समूह श्रम-विनिमय संगठित करते हैं, और प्रथागत नियमों से नियंत्रित प्रबंधित बाँस तथा चीड़ कुंज लकड़ी और ईंधन देते हैं।
यह एकीकृत, संधारणीय व्यवस्था एक छोटी घाटी में सघन जनसंख्या का पोषण करती है और प्रायः देशज पारिस्थितिक ज्ञान के आदर्श के रूप में उद्धृत होती है; 2014 में ज़ीरो को यूनेस्को विश्व धरोहर की भारत की संभावित सूची में रखा गया।
उदाहरण 5 (UPSC 2023, 20 अंक): भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जनजातियों के वितरण की विवेचना कीजिए। इन क्षेत्रों के जनजातीय समाजों की विशिष्ट संस्थागत विशेषताओं की पहचान कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)
दृष्टिकोण: विद्यार्थी के क्षेत्रीय मंडलों का उपयोग करें; प्रत्येक के लिए प्रमुख जनजातियाँ, जनगणना-आधारित वितरण और विशिष्ट संस्थाएँ (युवागृह, परिषदें, नातेदारी, अर्थव्यवस्था) दें; वितरण मानचित्र और संक्षिप्त निष्कर्ष जोड़ें।
भारत की 10.43 करोड़ अनुसूचित जनजातियाँ (जनगणना 2011) असमान रूप से वितरित हैं: मध्य प्रदेश में सबसे अधिक संख्या (1.53 करोड़) है, जबकि मिज़ोरम, नागालैंड, मेघालय और लक्षद्वीप जनजाति-बहुल हैं। एल.पी. विद्यार्थी और बी.के. राय (1976) ने उन्हें विशिष्ट संस्थाओं वाले क्षेत्रीय मंडलों में समूहित किया।
हिमालयी क्षेत्र: पूर्वोत्तर (नागा, मिज़ो, खासी, गारो, बोडो, आपातानी, आदि) में ग्राम परिषदें और सरदार, मोरुंग-प्रकार के युवागृह, कुल बहिर्विवाह, खासी और गारो में मातृवंशीयता, सीढ़ीदार और झूम खेती, व्यापक ईसाई धर्म और छठी अनुसूची की स्वायत्त परिषदें हैं। उत्तर-पश्चिमी और मध्य हिमालय (गद्दी, भोटिया, किन्नौरा, थारू) में ऋतु-प्रवासी पशुपालन, व्यापार और कुछ में भ्रातृ बहुपतित्व है।
सबसे बड़ी पट्टी मध्य भारत (गोंड, संताल, मुंडा, उरांव, हो, बैगा, कोंध) में पितृवंशीय गणचिह्नीय कुल, मुंडा मानकी-मुंडा और उरांव पड़हा जैसी अंतर-ग्राम परिषदें, युवागृह (मुरिया घोटुल, उरांव धुमकुड़िया), सरना कुंज और जातियों तथा राज्यों से अंतःक्रिया का लंबा इतिहास है; यह भूमि हस्तांतरण और विस्थापन का मुख्य क्षेत्र है।
पश्चिमी भारत (भील, मीणा, वारली, धोडिया, गरासिया) में प्रकीर्ण बस्तियाँ (भील फलिये), राजपूत और हिंदू समाज से निकट संबंध, और स्थायी कृषि तथा मज़दूरी हैं। दक्षिण भारत (टोडा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, चेंचू, कादर, पनियन) में छोटे खाद्य-संग्राहक और पशुपालक समूह, नीलगिरि आदान-प्रदान व्यवस्था और टोडा बहुपतित्व शामिल हैं।
द्वीप: अंडमान के नीग्रिटो समूह (ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली) टोलियों में शिकारी-संग्राहक हैं, जबकि निकोबारी कुल-आधारित परिवारों के अंतर्गत नारियल बागवानी करते हैं और शोम्पेन ग्रेट निकोबार में संग्रहण करते हैं।
आरेख: भारत का रूपरेखा मानचित्र जिसमें पाँच मंडल छायांकित हों, पूर्वोत्तर, गुजरात से ओडिशा और झारखंड तक की मध्य भारतीय पट्टी, पश्चिमी घाट और नीलगिरि, और द्वीप चिह्नित हों, तथा प्रत्येक में कुछ जनजातियों के नाम लिखे हों।
क्षेत्रीय संस्थागत भिन्नताओं का अर्थ है कि जनजातीय नीति क्षेत्र-विशिष्ट होनी चाहिए, जैसा पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ पहले से मानती हैं।
उदाहरण 6 (UPSC 2021, 10 अंक): जनजाति की अवधारणा एवं भारतीय जनगणना
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)
दृष्टिकोण: संक्षिप्त टिप्पणी: जनजाति की मानवशास्त्रीय अवधारणा, जनगणना ने औपनिवेशिक काल से अनुसूचित जनजातियों तक जनजातियों को कैसे नामित और गिना, और वर्तमान बहसें।
मानवशास्त्रीय रूप से जनजाति साझा नाम, क्षेत्र, बोली और संस्कृति वाला, प्रायः अंतर्विवाही और राजनीतिक रूप से स्वायत्त नातेदारी-आधारित समाज है (इंपीरियल गज़ेटियर, 1911); जैसा बेते ने कहा, कोई एक परिभाषा भारतीय वास्तविकता पर ठीक नहीं बैठती।
औपनिवेशिक जनगणनाओं को जनजातियों के वर्गीकरण में कठिनाई हुई, उन्होंने वन जनजातियाँ और 'जीववादी' (1901, 1911) तथा 1931 में जे.एच. हटन के अधीन 'आदिम जनजातियाँ' जैसे लेबल प्रयुक्त किए, जिनमें धर्म, आवास और कथित आदिमता का मिश्रण था। 1951 से जनगणना केवल अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों को गिनती है, अतः 'जनजाति' एक कानूनी श्रेणी बन गई।
जनगणना 2011 ने 10.43 करोड़ अनुसूचित जनजाति (8.6%) गिने, जिनमें लगभग 90% ग्रामीण थे और साक्षरता 58.96% थी। बहसों में सरना जैसे जनजातीय धर्मों के लिए अलग धर्म कोड का अभाव, गैर-अधिसूचित समूहों का छूटना और राज्यों के बीच सूचियों में अंतर शामिल हैं।
इस प्रकार जनगणना यह आकार देती है कि जनजातियों को कैसे देखा जाए, और जनगणना 2027 2011 के बाद पहले नए आँकड़े देगी।
उदाहरण 7 (UPSC 2020, 15 अंक): भारतीय जनजातियों के भाषाई वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)
दृष्टिकोण: जनजातीय भाषाओं को चार परिवारों और अंडमानी में वर्गीकृत करें, प्रत्येक के उदाहरण और क्षेत्र दें, परिवार-वृक्ष आरेख जोड़ें, और द्विभाषिकता, संकट और मान्यता बताएँ।
भारतीय जनजातियाँ भारत के चारों प्रमुख भाषा परिवारों और विशिष्ट अंडमानी भाषाओं की भाषाएँ बोलती हैं, एक वर्गीकरण जो जॉर्ज ग्रियर्सन के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया (1894–1928) तक जाता है।
ऑस्ट्रो-एशियाई: मध्य और पूर्वी भारत की मुंडा शाखा (संताली, मुंडारी, हो, खड़िया, सवरा, जुआंग, गदबा, कोरकू), और खासी तथा निकोबारी भाषाएँ। द्रविड़: गोंडी, कुड़ुख (उरांव), माल्तो (माले), कुई और कुवी (कोंध), परजी, और नीलगिरि में टोडा, कोटा तथा इरुला। तिब्बती-बर्मी: हिमालय और पूर्वोत्तर की नागा भाषाएँ, मिज़ो, गारो, बोडो, कोकबोरोक, आपातानी, आदि और लेप्चा। इंडो-आर्यन: भीली, हल्बी और सादरी, जिन्हें अनेक जनजातियों ने संपर्क से अपनाया।
अंडमानी: ग्रेट अंडमानी और ओंगन भाषाएँ (ओंगे, जारवा) अलग परिवार बनाती हैं; सेंटिनली अज्ञात है।
आरेख: पाँच शाखाओं वाला वृक्ष, ऑस्ट्रो-एशियाई, द्रविड़, तिब्बती-बर्मी, इंडो-आर्यन और अंडमानी, प्रत्येक में तीन-चार जनजातीय भाषाएँ और उनके क्षेत्र लिखे हों।
अनेक जनजातियाँ द्विभाषी हैं और कुछ ने क्षेत्रीय भाषाएँ अपना ली हैं, जैसे सादरी बोलने वाले उरांव; यूनेस्को (2009) ने लगभग 197 भारतीय भाषाओं को संकटग्रस्त बताया, जिनमें अधिकांश जनजातीय हैं। संताली और बोडो को 2003 में आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया, और ओल चिकी (संताली) तथा वारंग चिति (हो) जैसी लिपियाँ पहचान को सहारा देती हैं।
इस प्रकार भाषायी वर्गीकरण जनजातीय इतिहास और संपर्क को प्रकट करता है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मातृभाषा शिक्षा का मार्गदर्शन करता है।
उदाहरण 8 (UPSC 2018, 10 अंक): अण्डमान द्वीपों के जनजातियों की विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषतायें
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(a)
दृष्टिकोण: अंडमान के नीग्रिटो समूहों को निकोबार समूहों से अलग करती संक्षिप्त टिप्पणी, उनकी अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन, संपर्क इतिहास और संरक्षण सहित।
अंडमान द्वीप चार नीग्रिटो समूहों, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिनली, का घर हैं, जो सभी PVTG हैं और दक्षिण एशिया के प्राचीनतम निवासियों में हैं; माइटोकॉन्ड्रियल वंश M31 और M32 (थंगराज आदि, 2005) बहुत पुरानी बसावट की ओर संकेत करते हैं।
वे शिकारी-संग्राहक हैं जो जंगली सूअर और कछुए का शिकार करते, धनुष और जाल से मछली पकड़ते, और शहद तथा कंद एकत्र करते हैं, सामुदायिक झोपड़ियों वाली छोटी, समतावादी टोलियों में बिना औपचारिक सरदार के रहते हैं। ए.आर. रैडक्लिफ़-ब्राउन की द अंडमान आइलैंडर्स (1922) ने उनके समारोहों, जैसे रोकर अभिवादन, का सामाजिक भावना की अभिव्यक्ति के रूप में विश्लेषण किया।
संपर्क विनाशकारी रहा है: ग्रेट अंडमानी कुछ दर्जन लोगों तक घट गए, जारवा 1990 के दशक के अंत में ही मैत्रीपूर्ण संपर्क में आए और अंडमान ट्रंक रोड से ख़तरे में हैं, और सेंटिनली हर संपर्क को अस्वीकार करते हैं। अंडमान और निकोबार आदिम जनजाति संरक्षण विनियम (1956) उनके आरक्षित क्षेत्रों की रक्षा करता है।
निकोबार में मंगोलॉयड निकोबारी कुल-आधारित परिवारों में नारियल बागवानी करते हैं, और शोम्पेन ग्रेट निकोबार में संग्रहण करते हैं।
उदाहरण 9 (UPSC 2018, 10 अंक): युवा शयनगृह एक संस्था के रूप में
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)
दृष्टिकोण: संक्षिप्त टिप्पणी: युवागृह को परिभाषित करें, नृजातिवृत्तकारों सहित क्षेत्रीय उदाहरण दें, उसके कार्य बताएँ, और उसके पतन का उल्लेख करें।
युवागृह एक ग्राम संस्था है जहाँ अविवाहित लड़के, और कुछ जनजातियों में लड़कियाँ भी, बुज़ुर्गों की देखरेख में साथ सोते और रहते हैं, और यह जनजातीय जीवन की पाठशाला का काम करता है।
उदाहरणों में बस्तर के मुरिया गोंडों का घोटुल, जिसका वर्णन वेरियर एल्विन ने द मुरिया एंड देयर घोटुल (1947) में किया; उरांवों का धुमकुड़िया (एस.सी. रॉय); मुंडा और हो का गिति-ओड़ा; नागाओं का मोरुंग; गारो का नोकपांते; और मिज़ो का ज़ॉलबुक शामिल हैं।
इसके कार्य शैक्षिक (मिथक, गीत, नृत्य, शिल्प और प्रथागत कानून), आर्थिक (गाँव के लिए संगठित श्रम), सामाजिक और राजनीतिक (अनुशासन, नागाओं में ग्राम सुरक्षा, त्योहारों पर सेवा) और घोटुल में नियंत्रित विवाह-पूर्व संबंध तथा विवाह की तैयारी हैं। यह आयु-समूह एकता बनाता है और संस्कृति का संचार करता है।
मिशनरी अस्वीकृति, औपचारिक शिक्षा, हिंदूकरण और प्रवास से अनेक युवागृहों का पतन हुआ है, यद्यपि कुछ को सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में पुनर्जीवित किया जा रहा है।
उदाहरण 10 (UPSC 2018, 10 अंक): जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)
दृष्टिकोण: जनजाति की मानवशास्त्रीय अवधारणा की अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक-प्रशासनिक श्रेणी से तुलना करती संक्षिप्त टिप्पणी, बेमेल के उदाहरणों सहित।
जनजाति एक मानवशास्त्रीय अवधारणा है: साझा नाम, क्षेत्र, भाषा, नातेदारी-आधारित संगठन और अपनी प्रथाओं तथा धर्म वाला अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर समाज (इंपीरियल गज़ेटियर, 1911); बेते ने बल दिया कि भारत में जनजातियाँ लंबे समय से जातियों और राज्यों से अंतःक्रिया करती रही हैं।
अनुसूचित जनजाति एक कानूनी श्रेणी है: अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित और अनुच्छेद 366(25) द्वारा परिभाषित समुदाय, जिनकी पहचान लोकुर कसौटियों (1965) से होती है और जिन्हें आरक्षण, पाँचवीं और छठी अनुसूची के संरक्षण, पेसा और वन अधिकार अधिनियम के अधिकार मिलते हैं। जनगणना 2011 में 10.43 करोड़ अनुसूचित जनजाति (8.6%) गिने गए।
दोनों मेल नहीं खाते। जनजातीय लक्षणों वाले कुछ समूह अनुसूचित नहीं हैं, या एक राज्य में अनुसूचित हैं पर दूसरे में नहीं; कुछ अनुसूचित समूह, जैसे राजस्थान के मीणा, आर्थिक रूप से उन्नत हैं; और गुर्जरों तथा मैतेई जैसे समूहों ने लाभों के लिए अनुसूचित जनजाति प्रस्थिति माँगी है।
अतः 'जनजाति' एक प्रकार के समाज का वर्णन करती है, जबकि 'अनुसूचित जनजाति' संरक्षण और विकास का नीतिगत साधन है।
उदाहरण 11 (UPSC 2018, 20 अंक): विभिन्न मानवशास्त्रियों द्वारा दिए गए आदिवासियों के आर्थिक प्ररूप-वर्गीकरण में सादृश्य एवं विषमता दर्शाएं ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)
दृष्टिकोण: सामान्य प्रारूपों (हॉबहाउस, व्हीलर और गिन्सबर्ग; फ़ोर्ड) और भारतीय प्रारूपों (हाइमनडॉर्फ़ की हैदराबाद श्रृंखला, मजूमदार और मदान, विद्यार्थी और राय) को उदाहरणों सहित प्रस्तुत करें, संक्षिप्त तालिका-जैसी तुलना में उनकी कसौटियों, शक्तियों और कमज़ोरियों की तुलना करें, और निष्कर्ष दें।
आर्थिक प्रारूप जनजातियों को उनके जीविका के मुख्य तरीके के आधार पर वर्गीकृत करता है। मानवविज्ञानियों ने अनेक प्रारूप प्रस्तावित किए हैं, जो कसौटियों और परिवर्तन को संभालने के ढंग में भिन्न हैं।
सामान्य प्रारूप: एल.टी. हॉबहाउस, जी.सी. व्हीलर और एम. गिन्सबर्ग (1915) ने सरल लोगों को निम्न और उच्च शिकारी, पशुपालक और कृषकों की तीन श्रेणियों में रखा, जो एक विकासवादी पैमाना था। सी. डैरिल फ़ोर्ड (हैबिटैट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, 1934) ने उन्हें खाद्य-संग्राहकों, कृषकों और घुमंतू पशुपालकों में समूहित किया, आवास पर बल देते हुए और यह बताते हुए कि अधिकांश समाज अनेक तरीकों को मिलाते हैं।
भारतीय प्रारूप: सी. फ़्यूरर-हाइमनडॉर्फ़ की हैदराबाद त्रयी ने खाद्य-संग्राहक चेंचू, झूम कृषक रेड्डी और हल का प्रयोग करने वाले राज गोंड की तुलना की। डी.एन. मजूमदार और टी.एन. मदान ने खाद्य-संग्राहकों और शिकारियों, झूम कृषकों, स्थायी कृषकों, कारीगरों और पशुपालकों, तथा औद्योगिक श्रमिकों में भेद किया।
एल.पी. विद्यार्थी और बी.के. राय (द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, 1976) ने छह प्रकारों की सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त योजना दी: वन शिकार (बिरहोर, पहाड़ी खड़िया, चेंचू), पहाड़ी खेती या झूम (माले, बैगा, जुआंग, नागा समूह), मैदानी कृषि (संताल, उरांव, मुंडा, गोंड, भील), सरल कारीगर (लोहरा, महली, असुर), पशुपालक और मवेशी-चारक (टोडा, गद्दी, भोटिया) और औद्योगिक-नगरीय श्रमिक (झारखंड के जनजातीय खनिक और कारखाना श्रमिक तथा चाय बागान मज़दूर)।
तुलना: पश्चिमी योजनाएँ वैश्विक हैं पर विकासवादी या पारिस्थितिक हैं और श्रम प्रवास तथा बाज़ार की उपेक्षा करती हैं; हाइमनडॉर्फ़ की योजना नृजातीय रूप से समृद्ध पर क्षेत्रीय है; मजूमदार और मदान की योजना सरल है; केवल विद्यार्थी और राय की योजना औद्योगिक और नगरीय श्रमिकों को पहचानती है और समकालीन भारत के अनुकूल है। सभी प्रारूपों में एक कमज़ोरी साझा है: वास्तविक जनजातियों की अर्थव्यवस्थाएँ मिश्रित और बदलती हैं, जैसे भील जो खेती करते, मज़दूरी के लिए प्रवास करते और वन उपज एकत्र करते हैं।
अतः प्रारूप नीति के लिए उपयोगी अनुमानात्मक साधन हैं, जैसे कृषि-पूर्व प्रौद्योगिकी वाले PVTG की पहचान, पर उन्हें संक्रमण और विविधता को पहचानते हुए लचीले ढंग से प्रयोग करना चाहिए।
उदाहरण 12 (UPSC 2016, 10 अंक): भारतीय जनजातियों की जैव आनुवंशिक विविधता
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)
दृष्टिकोण: उन प्रजातीय तत्वों, आनुवंशिक चिह्नकों और जनसंख्या-आनुवंशिक प्रक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी जो भारतीय जनजातियों को जैविक रूप से विविध बनाती हैं।
भारतीय जनजातियाँ व्यापक जैव-आनुवंशिक विविधता दिखाती हैं, जो भिन्न प्रवासों और छोटे अंतर्विवाही समूहों में लंबे अलगाव को दर्शाती है।
पुराने प्रजातीय वर्गीकरणों (बी.एस. गुहा, 1931) ने अंडमानियों को नीग्रिटो, मुंडा, संताल, उरांव, गोंड और भील जैसी अधिकांश मध्य और दक्षिण भारतीय जनजातियों को प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड, और हिमालयी तथा पूर्वोत्तर जनजातियों को मंगोलॉयड माना। आनुवंशिक अध्ययन इसे परिष्कृत करते हैं: ओंगे और ग्रेट अंडमानी प्राचीन माइटोकॉन्ड्रियल हैप्लोग्रुप M31 और M32 रखते हैं, मुंडा भाषी दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ Y-गुणसूत्र हैप्लोग्रुप O2a साझा करते हैं, और राइख आदि (2009) ने पाया कि जनजातीय समूहों में अधिकांश जातीय समूहों से अधिक 'पैतृक दक्षिण भारतीय' वंश है।
छोटी, अंतर्विवाही जनसंख्याओं में आनुवंशिक बहाव, संस्थापक प्रभाव और अंतःप्रजनन होते हैं, जिससे विशेष जीनों की आवृत्ति बढ़ती है। सिकल-सेल जीन (HbS), G6PD की कमी और बीटा-थैलेसीमिया मलेरिया-प्रभावित जनजातीय पट्टियों में आम हैं, जो संतुलित बहुरूपता का उदाहरण है।
यह विविधता स्वास्थ्य नीति के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (2023) में, और दिखाती है कि जनजातियाँ एक प्रजाति नहीं हैं।
उदाहरण 13 (UPSC 2016, 10 अंक): जनजाति, एक औपनिवेशिक संरचना के रूप में
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)
दृष्टिकोण: संक्षिप्त टिप्पणी जो यह तर्क प्रस्तुत करे कि 'जनजाति' औपनिवेशिक निर्मिति है (जनगणना, विकासवाद, कानून), उसके प्रति-तर्क, और संतुलित दृष्टि दे।
अनेक विद्वान तर्क देते हैं कि भारत में 'जनजाति' श्रेणी एक औपनिवेशिक निर्मिति है: विकासवादी मानवविज्ञान से निर्देशित ब्रिटिश प्रशासकों ने 'जनजातियों' को अधिक आदिम लोगों के रूप में 'जातियों' से अलग किया।
1872 से जनगणना कार्यों ने समुदायों को 'वन जनजातियाँ', 'जीववादी' और 1931 में 'आदिम जनजातियाँ' के रूप में वर्गीकृत किया; आपराधिक जनजाति अधिनियम (1871), अनुसूचित ज़िला अधिनियम (1874) और 1935 के अपवर्जित क्षेत्रों जैसे कानूनों ने इन लेबलों को स्थिर किया। बर्नार्ड कोह्न और निकोलस डर्क्स ने दिखाया कि औपनिवेशिक ज्ञान ने तरल पहचानों को कैसे वस्तुकृत किया, और खाखा की दृष्टि बल देती है कि यह शब्द औपनिवेशिक प्रशासन के साथ आया।
आलोचक उत्तर देते हैं कि वन और पहाड़ी लोगों को बहुत पहले से अलग माना जाता था, जैसे अशोक के अभिलेखों के आटविक (वनवासी), और नागा या संताल जैसे समुदायों की अपनी स्पष्ट पहचानें थीं। सुरजीत सिन्हा का जनजाति-जाति सातत्य मात्रा के वास्तविक अंतर दिखाता है।
संतुलित दृष्टि यह है कि औपनिवेशिक शासन ने इस श्रेणी को कठोर और व्यवस्थित किया, जो बाद में संवैधानिक शब्द 'अनुसूचित जनजाति' में चली गई।
उदाहरण 14 (UPSC 2015, 10 अंक): झूम कृषकों के सामाजिक-आर्थिक अभिलक्षण
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)
दृष्टिकोण: संक्षिप्त टिप्पणी: झूम खेती क्या है और कहाँ (क्षेत्रीय नाम), फिर इसकी आर्थिक और सामाजिक विशेषताएँ, और वर्तमान समस्याएँ।
झूम खेती (काटो-और-जलाओ) में वन के एक टुकड़े को साफ़ करना, वनस्पति जलाना, एक से तीन वर्ष उस पर फ़सल लेना और फिर उसे पुनर्जनन के लिए परती छोड़ना शामिल है। इसे पूर्वोत्तर में झूम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में पोडु, और मध्य प्रदेश के बैगाओं में बेवर कहा जाता है, जिसका वर्णन वेरियर एल्विन ने किया।
आर्थिक विशेषताएँ: हल के बजाय कुदाल और खुदाई-छड़ी से बुआई; बाजरा, धान, मक्का, दालों और सब्ज़ियों की मिश्रित खेती; कम अधिशेष वाला निर्वाह उत्पादन; शिकार, संग्रहण और पशुधन से पूरक आय; और वन चक्र पर निर्भरता।
सामाजिक विशेषताएँ: भूमि कुल या गाँव की होती है और मुखिया या परिषद द्वारा आवंटित होती है; श्रम का पारस्परिक विनिमय होता है; अधिकांश काम स्त्रियाँ करती हैं; हर चरण पर वन और धरती आत्माओं के लिए अनुष्ठान होते हैं; और समाज अपेक्षाकृत समतावादी होता है, जैसे नागा, माले, जुआंग और कोंध में।
जनसंख्या वृद्धि और वन कानूनों ने परती चक्र को एक दशक से अधिक से घटाकर कुछ वर्षों तक कर दिया है, जिससे मृदा अपरदन और गरीबी हुई है, और नीतियाँ अब उन्नत झूम, सीढ़ीदार खेती और कृषि-वानिकी को बढ़ावा देती हैं।
उदाहरण 15 (UPSC 2014, 10 अंक): भारतीय जनजातियों की जैव-आनुवंशिक विभिन्नताएँ
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)
दृष्टिकोण: भारतीय जनजातियों में जैव-आनुवंशिक भिन्नता पर संक्षिप्त टिप्पणी, प्रजातीय संबंधों, आनुवंशिक चिह्नकों और रोगों, और अंतर्विवाह, अलगाव तथा प्राकृतिक वरण की भूमिका पर केंद्रित।
जैव-आनुवंशिक भिन्नता से आशय जनजातीय जनसंख्याओं के बीच शारीरिक और आनुवंशिक लक्षणों के अंतर से है, जिन्हें वंश, अलगाव और अनुकूलन आकार देते हैं।
संबंध: मानवमितीय अध्ययनों ने अंडमानियों को नीग्रिटो, मध्य भारतीय जनजातियों को प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड और पूर्वोत्तर जनजातियों को मंगोलॉयड में रखा, जबकि आधुनिक आनुवंशिकी अंडमानियों में प्राचीन भारतीय वंश और मुंडा भाषियों में दक्षिण-पूर्व एशियाई संबंध दिखाती है।
चिह्नक और रोग: जनजातियाँ ABO और Rh रक्त-समूह आवृत्तियों, हीमोग्लोबिन रूपों और एंज़ाइम की कमियों में भिन्न हैं। सिकल-सेल लक्षण मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी जनजातीय पट्टियों में अधिक है, जो वाहकों को फ़ैल्सीपेरम मलेरिया से बचाता है, जबकि HbE पूर्वोत्तर में आम है। G6PD की कमी और थैलेसीमिया भी जनजातीय समूहों में केंद्रित हैं।
प्रक्रियाएँ: कठोर अंतर्विवाह, छोटी जनसंख्या और भौगोलिक अलगाव आनुवंशिक बहाव और अंतःप्रजनन को बढ़ाते हैं, जबकि मलेरिया और अन्य रोग प्राकृतिक वरण के माध्यम से कार्य करते हैं; संपर्क और अंतर्विवाह अब जीन प्रवाह बढ़ा रहे हैं।
इन भिन्नताओं को समझना जनजातीय स्वास्थ्य के लिए जाँच और आनुवंशिक परामर्श में सहायक है।
2. जनजातीय समुदायों की समस्याएँ
उदाहरण 16 (UPSC 2026, 15 अंक): भारत की जनजातीय आबादी में सिकल सेल रोग की व्यापकता पर एक लेख लिखिए । इस रोग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों द्वारा कौन सी पहलें की गई हैं ?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)
दृष्टिकोण: रोग समझाएँ और बताएँ कि यह जनजातियों में आम क्यों है (मलेरिया के साथ संतुलित बहुरूपता, अंतर्विवाह), इसका वितरण और भार बताएँ, फिर राज्यों की पहलें और राष्ट्रीय मिशन सूचीबद्ध करें, और कमियों के साथ समाप्त करें।
सिकल सेल रोग एक वंशानुगत रक्त विकार है जो बीटा-ग्लोबिन जीन में बिंदु उत्परिवर्तन से होता है और हीमोग्लोबिन S बनाता है; दो प्रतियों (HbSS) वाले लोग एनीमिया, पीड़ादायक संकट, संक्रमण और अकाल मृत्यु झेलते हैं, जबकि वाहक (HbAS) प्रायः स्वस्थ रहते हैं।
प्रसार: यह जीन मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी भारत की जनजातीय पट्टियों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और नीलगिरि के समुदायों में केंद्रित है। इसकी उच्च आवृत्ति संतुलित बहुरूपता का उदाहरण है: वाहक फ़ैल्सीपेरम मलेरिया का प्रतिरोध करते हैं, जो इन वन क्षेत्रों में लंबे समय से स्थानिक रहा है, और छोटे समूहों में अंतर्विवाह आवृत्ति को ऊँचा रखता है।
राज्यों की पहलें: गुजरात ने 2006 में अपने जनजातीय ज़िलों में जाँच, परामर्श और उपचार सहित सिकल सेल नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया; महाराष्ट्र जनजातीय ज़िलों में जाँच और देखभाल केंद्र चलाता है; छत्तीसगढ़ ने निदान और शोध के लिए रायपुर में सिकल सेल संस्थान स्थापित किया; और मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय शुभारंभ से पहले झाबुआ और अलीराजपुर में जाँच का प्रायोगिक कार्यक्रम चलाया।
राष्ट्रीय मिशन: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में आरंभ हुआ, जिसका लक्ष्य 17 राज्यों में 40 वर्ष तक के लगभग 7 करोड़ लोगों की जाँच, आनुवंशिक स्थिति कार्ड जारी करना, हाइड्रॉक्सीयूरिया और परामर्श देना, और 2047 तक इस रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करना है।
नवजात जाँच, विशेषज्ञ देखभाल और विवाह-पूर्व परामर्श की स्वीकृति में कमियाँ बनी हुई हैं; सफलता के लिए जनजातीय स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से समुदाय-आधारित, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील पहुँच चाहिए।
उदाहरण 17 (UPSC 2026, 15 अंक): समकालीन भारत में जनजातीय समुदायों को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)
दृष्टिकोण: प्रमुख चुनौतियों को समूहों में रखें (भूमि और विस्थापन, गरीबी और आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, पहचान और संस्कृति, शासन और संघर्ष), प्रत्येक के लिए आँकड़े और उदाहरण दें, और आगे का मार्ग सुझाएँ।
भारत की 10.43 करोड़ अनुसूचित जनजातियाँ (जनगणना 2011) सबसे वंचित समूहों में बनी हुई हैं; खाखा समिति (2014) ने भूमि, विस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षणात्मक कानूनों के कमज़ोर क्रियान्वयन को मूल मुद्दे बताया।
भूमि और विस्थापन: काश्तकारी कानूनों के बावजूद भूमि हस्तांतरण, और बाँधों, खानों तथा उद्योगों से विस्थापन, जिसने जनजातियों को उनके जनसंख्या हिस्से से कहीं अधिक प्रभावित किया (वाल्टर फर्नांडिस); हाल की चिंताओं में ग्रेट निकोबार परियोजना और वन संरक्षण कानून में 2023 का संशोधन शामिल हैं।
गरीबी और आजीविका: 2011–12 में 45.3% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति गरीब थे, जबकि कुल मिलाकर 25.7%; अनेक लोग कृषकों से कृषि मज़दूर और मौसमी प्रवासी बन गए हैं, और वन उपज तक पहुँच सीमित है।
शिक्षा और स्वास्थ्य: 2011 में अनुसूचित जनजाति साक्षरता 58.96% थी, उच्च ड्रॉपआउट और स्कूल में भाषा बाधा के साथ; पाँच वर्ष से कम आयु के 40.9% अनुसूचित जनजाति बच्चे ठिगने थे (एनएफएचएस-5), और सिकल सेल रोग, मलेरिया तथा एनीमिया व्यापक हैं।
पहचान और शासन: भाषाओं और प्रथाओं का क्षरण, धर्म और धर्मांतरण पर बहसें, पेसा और वन अधिकार अधिनियम का कमज़ोर क्रियान्वयन, मध्य भारत में वामपंथी उग्रवाद और उग्रवाद-विरोधी कार्रवाई, और पूर्वोत्तर में नृजातीय संघर्ष, जैसे 2023 से मणिपुर में।
आगे का मार्ग पेसा और वन अधिकार अधिनियम को लागू करने, मातृभाषा शिक्षा, जनजातीय स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, और ग्राम सभाओं के साथ नियोजित पीएम-जनमन (2023) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (2024) जैसी योजनाओं में है।
उदाहरण 18 (UPSC 2025, 15 अंक): भारतीय जनजातियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय एवं जैव सांस्कृतिक कारकों का परीक्षण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)
दृष्टिकोण: पर्यावरणीय कारकों (पारिस्थितिकी, मलेरिया, जल, विस्थापन, जलवायु) को जैव-सांस्कृतिक कारकों (आनुवंशिकी, आहार, प्रथाएँ, विश्वास और उपचार व्यवस्थाएँ, लिंग) से अलग करें, उदाहरणों और आँकड़ों सहित, फिर सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील हस्तक्षेप सुझाएँ।
जनजातीय स्वास्थ्य संकेतक राष्ट्रीय औसत से बदतर हैं, जैसा जनजातीय स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ समिति (अभय बंग, 2018) ने पाया; कारण पर्यावरण, जीवविज्ञान और संस्कृति की अंतःक्रिया में हैं।
पर्यावरणीय कारक: वन और पहाड़ी आवास फ़ैल्सीपेरम मलेरिया के लिए स्थानिक हैं, जो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के जनजातीय ज़िलों में भारत के मलेरिया मामलों का बड़ा भाग है; असुरक्षित पानी और ख़राब स्वच्छता दस्त फैलाते हैं; दूरी अस्पतालों को दूर रखती है; और वनों की कटाई तथा विस्थापन जंगली भोजन तक पहुँच घटाते हैं, जिससे पोषण बिगड़ता है, जैसे मेलघाट के कोरकू में। खनन सिलिकोसिस और प्रदूषण लाता है।
जैव-सांस्कृतिक कारक: सिकल-सेल जीन, G6PD की कमी और थैलेसीमिया जैसे आनुवंशिक लक्षण, जो मलेरिया वरण और अंतर्विवाह से बने रहते हैं; विविध वन भोजन और मोटे अनाज से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पॉलिश चावल की ओर आहार परिवर्तन; शराब और तंबाकू का प्रयोग; बाल विवाह और उच्च प्रजनन; और लैंगिक भोजन मानदंड जो स्त्रियों और लड़कियों को एनीमिक छोड़ते हैं।
रोग को आत्माओं या डायन से जोड़ने वाले विश्वास लोगों को पहले पारंपरिक उपचारकों (ओझा, भगत) के पास ले जाते हैं; इन उपचारकों के पास मूल्यवान जड़ी-बूटी ज्ञान भी होता है। अस्पतालों के प्रति अविश्वास और भाषा बाधाएँ उपचार में देरी करती हैं।
प्रभावी देखभाल के लिए स्थानीय जनजातीय स्वास्थ्य कर्मी, विश्वसनीय उपचारकों का समावेश, मोटे अनाज और वन भोजन वाले पोषण कार्यक्रम, मलेरिया नियंत्रण, सिकल सेल जाँच (2023 मिशन) और जनजातीय भाषाओं में सेवाएँ चाहिए।
उदाहरण 19 (UPSC 2024, 10 अंक): जनजातीय बच्चों में वृद्धिरोध एवं वेस्टिंग के कारण
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)
दृष्टिकोण: संक्षिप्त टिप्पणी: एनएफएचएस-5 आँकड़ों सहित ठिगनापन और दुबलापन परिभाषित करें, जनजातीय परिवेश में तात्कालिक, अंतर्निहित और संरचनात्मक कारण सूचीबद्ध करें, और हस्तक्षेपों के नाम दें।
ठिगनापन (आयु के अनुपात में कम ऊँचाई) दीर्घकालिक अल्पपोषण को और दुबलापन (ऊँचाई के अनुपात में कम वज़न) तीव्र अल्पपोषण को दर्शाता है। एनएफएचएस-5 (2019–21) में पाँच वर्ष से कम आयु के 40.9% अनुसूचित जनजाति बच्चे ठिगने पाए गए, जबकि सभी बच्चों में 35.5%, और जनजातीय बच्चों में दुबलापन भी अधिक था।
तात्कालिक कारण: अपर्याप्त आहार और दस्त तथा मलेरिया जैसे बार-बार संक्रमण। अंतर्निहित कारण: मातृ एनीमिया और कम जन्म-भार, बाल विवाह, स्तनपान और पूरक आहार की कमी, असुरक्षित पानी और स्वच्छता, और दूरस्थ टोलों में आईसीडीएस तथा स्वास्थ्य सेवाओं की कमज़ोर पहुँच।
संरचनात्मक कारण: गरीबी, भूमि हस्तांतरण और विस्थापन, वन भोजन तक पहुँच की हानि, माता-पिता का मौसमी प्रवास और कमी के मौसम में खाद्य असुरक्षा, जैसा मेलघाट के कोरकू में बार-बार बाल मृत्यु में दिखा।
हस्तक्षेपों में पोषण अभियान, मोटे अनाज आधारित भोजन, गंभीर दुबलेपन का समुदाय-प्रबंधित उपचार, आईसीडीएस का सुदृढ़ीकरण और वन अधिकार अधिनियम तथा मनरेगा के माध्यम से आजीविका सुरक्षा शामिल हैं।
उदाहरण 20 (UPSC 2024, 20 अंक): प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षक आदिवासी हैं, लेकिन वे सबसे अधिक वंचित हैं । समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए कि जलवायु परिवर्तन भविष्य में उनकी उत्तरजीविता को कैसे प्रभावित करेगा ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)
दृष्टिकोण: विरोधाभास (संरक्षक फिर भी वंचित) की उदाहरणों सहित जाँच करें, फिर क्षेत्रवार विश्लेषण करें कि जलवायु परिवर्तन जनजातीय आजीविका, भोजन, स्वास्थ्य, जल, प्रवास और संस्कृति को कैसे प्रभावित करेगा, कुअनुकूलन के जोखिम बताएँ, और अधिकारों तथा पारंपरिक ज्ञान पर आधारित अनुकूलन सुझाएँ।
जनजातीय समुदाय भारत की वन, पहाड़ी और तटीय पारिस्थितिकी के बड़े भाग में रहते और उसका प्रबंधन करते हैं, पवित्र कुंजों, जैव-विविधता और जलग्रहण क्षेत्रों की रक्षा करते हुए, जैसा नियामगिरि के डोंगरिया कोंध की नैतिकता या आपातानी की एकीकृत खेती दिखाती है। फिर भी वे सबसे गरीब समूह हैं: 2011–12 में 45.3% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति गरीब थे, और उन्होंने भूमि तथा वन अधिकार राज्य, खानों और बाँधों के हाथों खोए हैं।
वे असुरक्षित क्यों हैं: उनकी आजीविका वर्षा-आधारित खेती, वन उपज, मत्स्य और चरागाहों जैसे जलवायु-संवेदी संसाधनों पर सीधे निर्भर है; उनके पास कम संपत्ति, कम बीमा और नीति में कमज़ोर आवाज़ है। अतः जलवायु परिवर्तन मौजूदा वंचना को बढ़ाएगा।
आजीविका और भोजन: मध्य भारत में अनियमित मानसून और सूखा वर्षा-आधारित धान और मोटे अनाज को चोट पहुँचाते हैं; फूल और फल आने के बदलते मौसम महुआ, साल बीज और तेंदू पत्ते घटाते हैं; पूर्वोत्तर में छोटे झूम चक्र और भारी वर्षा मृदा अपरदन और भूस्खलन बढ़ाते हैं।
स्वास्थ्य और जल: गर्म, आर्द्र परिस्थितियाँ मलेरिया और अन्य वाहक-जनित रोगों को नए क्षेत्रों में फैला सकती हैं, ताप तनाव बाहर काम करने वालों को प्रभावित करता है, और हिमालय तथा पूर्वी घाट में सूखते झरने पानी घटाते हैं।
तट, द्वीप और पर्वत: समुद्र-स्तर वृद्धि और चक्रवात निकोबारी और अंडमान समूहों को ख़तरे में डालते हैं; हिमनदों का पीछे हटना भोटिया और चांगपा जैसे पशुपालकों को प्रभावित करता है।
प्रवास और संस्कृति: ईंट-भट्ठों और नगरों को संकटजनित प्रवास बढ़ेगा, जिससे संस्थाएँ, भाषाएँ और भूमि से कर्मकांडीय संबंध कमज़ोर होंगे।
कुअनुकूलन: जलवायु नीतियाँ स्वयं जनजातियों को हानि पहुँचा सकती हैं, जैसे जब प्रतिपूरक वनीकरण, कार्बन ऑफ़सेट बागान या जलविद्युत परियोजनाएँ उनकी भूमि ले लेती हैं।
अस्तित्व जनजातियों को साझेदार मानने पर निर्भर है: वन अधिकार अधिनियम (2006) के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकारों का क्रियान्वयन, बीज और जल के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग, मोटे अनाज आधारित खाद्य सुरक्षा, मनरेगा के माध्यम से जलवायु-सहनशील आजीविका, और जलवायु परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की सहमति।
उदाहरण 21 (UPSC 2022, 10 अंक): जनजातीय खेतिहर मजदूरों के मुद्दे
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)
दृष्टिकोण: संक्षिप्त टिप्पणी: जनगणना आँकड़ों सहित जनजातियों का कृषकों से कृषि मज़दूरों की ओर खिसकना, उनकी मुख्य समस्याएँ, और उपाय।
भूमि हस्तांतरण, विस्थापन और सिकुड़ती जोतों ने अनेक जनजातीय कृषकों को कृषि मज़दूर बना दिया है; जनगणना 2011 ने दिखाया कि अनुसूचित जनजाति श्रमिकों में पहली बार मज़दूर (लगभग 44%) कृषकों (लगभग 35%) से अधिक हो गए।
उनकी समस्याओं में कम और अनियमित मज़दूरी, मौसमी बेरोज़गारी, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के खेतों तथा ईंट-भट्ठों को संकटजनित प्रवास, अग्रिम के माध्यम से ऋण-बंधुआपन, लिखित अनुबंध और सामाजिक सुरक्षा का अभाव, और महिला श्रमिकों का शोषण शामिल हैं।
प्रवासियों के रूप में वे घर पर स्कूल, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच खो देते हैं, और उनके बच्चे प्रायः उनके साथ काम करते हैं।
उपायों में काश्तकारी कानूनों के अंतर्गत भूमि वापसी और वन अधिकार पट्टे, मनरेगा कार्य, न्यूनतम मज़दूरी और बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम (1976) का पालन, प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण और वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत सुवाह्य राशन शामिल हैं।
उदाहरण 22 (UPSC 2022, 10 अंक): यायावर एवं अर्ध-यायावर समूहों की प्रमुख समस्याएँ
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)
दृष्टिकोण: संक्षिप्त टिप्पणी: घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समूह कौन हैं (विमुक्त जनजाति विरासत और उदाहरणों सहित), उनकी मुख्य समस्याएँ, और नीतिगत प्रत्युत्तर।
घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समूहों में पशुपालक (रायका, वन गुर्जर, बकरवाल), घूमने वाले कारीगर और व्यापारी (गाड़िया लोहार, बंजारा), कलाकार (नट, कालबेलिया) और शिकारी शामिल हैं; अनेक आपराधिक जनजाति अधिनियम (1871) के अंतर्गत अधिसूचित थे और 1952 के बाद विमुक्त जनजातियाँ बने।
उनकी समस्याओं में पहचान दस्तावेज़ों, भूमि और स्थायी पतों का अभाव, जो उन्हें राशन, मतदान और योजनाओं से बाहर रखता है; आदतन अपराधी कानूनों के अंतर्गत कलंक और पुलिस उत्पीड़न; पारंपरिक व्यवसायों और चराई मार्गों की हानि; बहुत कम साक्षरता; और स्वास्थ्य तक कमज़ोर पहुँच शामिल हैं। अनेक अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी सूची में नहीं हैं।
रेणके आयोग (2008) और इदाते आयोग (रिपोर्ट 2017) ने इन स्थितियों का दस्तावेजीकरण किया; विमुक्त जनजातियों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड के माध्यम से चलने वाली सीड योजना (2022) शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, आवास और आजीविका सहायता देती है।
उन्हें शामिल करने के लिए चल विद्यालय, दस्तावेज़ीकरण अभियान और वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चराई अधिकारों की मान्यता आवश्यक है।
उदाहरण 23 (UPSC 2021, 15 अंक): अनुसूचित जनजातियों को शैक्षणिक दक्षता प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)
दृष्टिकोण: अनुसूचित जनजाति शैक्षिक उपलब्धि के आँकड़े दें, फिर समस्याओं को शीर्षकों में समझाएँ (पहुँच और अवसंरचना, भाषा और पाठ्यक्रम, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, शिक्षक और गुणवत्ता, संघर्ष), और उपाय तथा कमियाँ बताएँ।
जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति साक्षरता 58.96% थी जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 72.99%, और अनुसूचित जनजाति स्त्रियों में केवल 49.4%, PVTG में इससे बहुत कम; प्रारंभिक स्तर के बाद ड्रॉपआउट तेज़ी से बढ़ता है, और उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व कम बना हुआ है।
पहुँच: पहाड़ियों और वनों के बिखरे टोले स्कूलों, विशेषकर माध्यमिक स्कूलों, से दूर हैं और सड़कें ख़राब हैं; अनेक स्कूलों में शिक्षक, भवन और छात्रावास नहीं हैं।
भाषा और पाठ्यक्रम: जनजातीय बच्चे प्रायः ऐसी भाषा में स्कूल शुरू करते हैं जो वे नहीं बोलते, जैसे ओड़िया या हिंदी, और पाठ्यपुस्तकें उनकी संस्कृति, ज्ञान और इतिहास की उपेक्षा करती हैं, जिससे स्कूल पराया लगता है और प्रारंभिक विफलता होती है।
आर्थिक और सामाजिक कारक: गरीबी, खेतों में बच्चों का काम, वन संग्रहण और छोटे भाई-बहनों की देखभाल, परिवारों का मौसमी प्रवास, लड़कियों का बाल विवाह और माता-पिता की सीमित शिक्षा उपस्थिति घटाते हैं।
गुणवत्ता और संघर्ष: शिक्षकों की अनुपस्थिति, स्थानीय जीवन से अपरिचित गैर-जनजातीय शिक्षक, कमज़ोर सीखने के परिणाम, और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में स्कूलों पर कब्ज़ा या उनका विध्वंस।
उपायों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (2018–19 में पुनर्गठित), छात्रवृत्तियाँ, आश्रम विद्यालय, ओडिशा की जनजातीय भाषाओं में बहुभाषी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मातृभाषा पर बल शामिल हैं; सफलता के लिए स्थानीय शिक्षक, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक पाठ्यक्रम और जनजातीय बस्तियों के निकट माध्यमिक स्कूल चाहिए।
उदाहरण 24 (UPSC 2021, 15 अंक): जनजातीय भारत में कुपोषण के उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए और समस्या के समाधान हेतु हस्तक्षेपों को बताइए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)
दृष्टिकोण: एनएफएचएस-5 आँकड़ों से व्यापकता बताएँ, कारकों (भोजन, स्वास्थ्य, मातृ, पारिस्थितिक और संरचनात्मक, सांस्कृतिक) का विश्लेषण करें, फिर विशिष्ट हस्तक्षेप सुझाएँ।
जनजातीय भारत में कुपोषण गंभीर है: एनएफएचएस-5 (2019–21) में पाँच वर्ष से कम आयु के 40.9% अनुसूचित जनजाति बच्चे ठिगने पाए गए, जबकि सभी बच्चों में 35.5%, और बच्चों तथा स्त्रियों में उच्च दुबलापन, कम वज़न और एनीमिया था। मेलघाट के कोरकू में बार-बार बाल मृत्यु ने 1990 के दशक से न्यायालय का ध्यान खींचा है।
भोजन कारक: गरीबी (2011–12 में 45.3% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति गरीब), भूमि और वन तक पहुँच की हानि, और विविध मोटे अनाज, कंद, साग और छोटे शिकार से पॉलिश चावल की ओर बदलाव ने आहार विविधता घटाई है; कमी के मौसम में भोजन की कमी आम है।
स्वास्थ्य और मातृ कारक: मलेरिया, दस्त और कृमि संक्रमण पोषक तत्व छीनते हैं; मातृ एनीमिया, बाल विवाह और निकट अंतराल वाले जन्म कम जन्म-भार वाले शिशु पैदा करते हैं; और आंगनवाड़ी तथा स्वास्थ्य सेवाएँ दूरस्थ टोलों तक कमज़ोर ढंग से पहुँचती हैं।
संरचनात्मक और सांस्कृतिक कारक: विस्थापन, माता-पिता का मौसमी प्रवास, ख़राब पानी और स्वच्छता, शिशु देखभाल को सीमित करने वाला स्त्रियों का भारी कार्यभार, और गर्भावस्था में कुछ भोजन निषेध।
हस्तक्षेप: भूमि और वन अधिकार (वन अधिकार अधिनियम) तथा मनरेगा कार्य सुनिश्चित करना; आईसीडीएस और पीएम पोषण मध्याह्न भोजन में मोटे अनाज, अंडे और स्थानीय भोजन शामिल करना; तीव्र कुपोषण का समुदाय-आधारित प्रबंधन; स्थानीय जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण कर्मी; मलेरिया नियंत्रण और सिकल सेल जाँच; और ग्राम सभाओं द्वारा निगरानी सहित पीएम-जनमन (2023) के अंतर्गत पोषण-संवेदी योजनाएँ।
उदाहरण 25 (UPSC 2020, 15 अंक): भारत के जनजातीय लोगों के बीच भूमि संक्रामण की समस्याओं पर प्रकाश डालिए ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)
दृष्टिकोण: भूमि हस्तांतरण को परिभाषित करें, उदाहरणों सहित इसके ऐतिहासिक और समकालीन कारण तथा तरीके समझाएँ, संरक्षणात्मक कानून और निर्णय सूचीबद्ध करें, विश्लेषण करें कि वे क्यों विफल होते हैं, और उपाय सुझाएँ।
भूमि हस्तांतरण बिक्री, गिरवी, धोखाधड़ी, अतिक्रमण या अधिग्रहण द्वारा जनजातियों से गैर-जनजातियों या राज्य को भूमि का अंतरण है। जिन समुदायों की पहचान और धर्म भूमि से जुड़े हैं, उनके लिए यह संताल हूल (1855) से बिरसा उलगुलान (1895–1900) तक गरीबी और अशांति की जड़ है।
कारण और तरीके: औपनिवेशिक भू-राजस्व और ज़मींदारी व्यवस्था ने सामुदायिक भूमि को निजी, हस्तांतरणीय संपत्ति बना दिया; साहूकारों और व्यापारियों ने ऋण के बदले भूमि ली; बाहरी लोग जनजातीय क्षेत्रों में बसे, जैसा सी. फ़्यूरर-हाइमनडॉर्फ़ ने आदिलाबाद के गोंडों में दर्ज किया; वन आरक्षण और बाँधों, खानों तथा उद्योगों के लिए राज्य अधिग्रहण ने और भूमि ली; और बेनामी हस्तांतरण, जनजातीय स्त्रियों से दिखावटी विवाह और अवैध पट्टे आज भी जारी हैं।
संरक्षणात्मक उपाय: छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (1908) और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम (1949), आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण विनियम (1959, 1970 में संशोधित), भूमि अंतरण नियंत्रित करने की पाँचवीं अनुसूची में राज्यपालों की शक्ति, पेसा (1996), अनुसूचित क्षेत्र की भूमि के निजी खनन कंपनियों को अंतरण को शून्य घोषित करने वाला समता निर्णय (1997), और वन अधिकार अधिनियम (2006)।
वे क्यों विफल होते हैं: ख़राब भू-अभिलेख, राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत, धीमे न्यायालय, जनजातियों की कानून से अनभिज्ञता, और काश्तकारी अधिनियमों को कमज़ोर करने का राजनीतिक दबाव, जैसे 2016 में झारखंड में सीएनटी और एसपीटी अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधन।
उपायों में डिजिटल अभिलेख, भूमि वापसी के लिए विशेष न्यायालय, पेसा सहमति का पालन और वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक अधिकारों की मान्यता शामिल हैं।
उदाहरण 26 (UPSC 2019, 10 अंक): जनजातीय शिक्षा से जुड़े मुद्दे।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)
दृष्टिकोण: आँकड़ों और वर्तमान उपायों सहित जनजातीय शिक्षा के मुख्य मुद्दों (पहुँच, भाषा, गरीबी, गुणवत्ता, संस्कृति) पर संक्षिप्त टिप्पणी।
जनगणना 2011 में जनजातीय साक्षरता 58.96% थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 72.99%, और अनुसूचित जनजाति स्त्रियों में केवल 49.4%, प्रारंभिक स्तर के बाद उच्च ड्रॉपआउट के साथ।
मुख्य मुद्दे हैं बिखरे टोलों में दूरी और कमज़ोर अवसंरचना; भाषा बाधा, क्योंकि बच्चे ऐसी भाषा में स्कूल शुरू करते हैं जो वे नहीं बोलते; जनजातीय संस्कृति और ज्ञान की उपेक्षा करने वाले पाठ्यक्रम; गरीबी, बाल श्रम और मौसमी प्रवास; लड़कियों का बाल विवाह; और अनुपस्थित या कम प्रशिक्षित शिक्षक।
आवासीय आश्रम विद्यालय और छात्रावास बच्चों को उनकी संस्कृति से काट भी सकते हैं, और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में संघर्ष स्कूली शिक्षा को बाधित करता है।
खाखा समिति (2014) ने कहा कि जहाँ नामांकन बढ़ा है वहाँ भी अनुसूचित जनजाति के सीखने के परिणाम पिछड़े हैं, और अंतर को पाटने के लिए एकलव्य और आश्रम विद्यालयों में बेहतर स्टाफ़ और निगरानी चाहिए।
उपायों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्तियाँ, जनजातीय मातृभाषाओं में बहुभाषी शिक्षा (जैसे ओडिशा में) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मातृभाषा पर बल शामिल हैं; स्थानीय शिक्षक और सामुदायिक भागीदारी आवश्यक हैं।
उदाहरण 27 (UPSC 2019, 15 अंक): भारत के चरवाहा समुदायों को कौन सी महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उचित उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)
दृष्टिकोण: विभिन्न क्षेत्रों के उदाहरणों सहित भारत के पशुपालक समुदायों का परिचय दें, फिर उनके मुद्दों (चराई भूमि, संरक्षण कानून, बाज़ार, संघर्ष, सेवाएँ, जलवायु, पहचान) की चर्चा करें, और उपाय सुझाएँ।
पशुपालक समुदाय मुख्यतः पशु-चारण से जीते हैं और प्रायः मौसमी प्रवास करते हैं: हिमाचल प्रदेश के गद्दी और जम्मू-कश्मीर के बकरवाल ऊँचे ग्रीष्मकालीन चरागाहों और शीतकालीन मैदानों के बीच प्रवास करते हैं; वन गुर्जर शिवालिक वनों में भैंसें चराते हैं; राजस्थान के रायका (रेबारी) ऊँट पालते हैं; मालधारी कच्छ के बन्नी घास के मैदानों में चराते हैं; टोडा नीलगिरि में भैंसें रखते हैं; और चांगपा लद्दाख में पश्मीना बकरियाँ चराते हैं।
चराई भूमि की हानि: सामूहिक भूमि को खेती, बागानों, उद्योग और नगरीय विस्तार के लिए घेर लिया गया है; बन्नी घास के मैदानों पर प्रोसोपिस जूलीफ़्लोरा झाड़ी का आक्रमण है; और चराई मार्ग अवरुद्ध हैं।
संरक्षण कानून: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (1972) के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य चरवाहों को बाहर रखते हैं, जैसे जब वन गुर्जरों को राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से बेदखल या पुनर्वासित किया गया; वन अधिकार अधिनियम (2006) में मान्य चराई अधिकार शायद ही दिए जाते हैं।
बाज़ार और परिवर्तन: यंत्रीकरण से ऊँटों की माँग ढह गई है, यद्यपि राजस्थान ने 2014 में ऊँट को राज्य पशु घोषित किया; ऊन की कीमतें कम हैं; और युवा पशुपालन छोड़ रहे हैं।
संघर्ष और सेवाएँ: किसानों से फ़सल नुकसान के विवाद, वन कर्मियों द्वारा उत्पीड़न, और गतिशीलता जो बच्चों को स्कूल और परिवारों को स्वास्थ्य सेवा तथा राशन से वंचित करती है।
वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक चराई अधिकारों की मान्यता, चल विद्यालय और पशु-चिकित्सा सेवाएँ, पशुपालक उत्पादों के लिए बाज़ार सहायता और संरक्षण में पशुपालकों की भागीदारी उनका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।
उदाहरण 28 (UPSC 2017, 10 अंक): जनजातीय समुदायों में ऋणग्रस्तता।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)
दृष्टिकोण: संक्षिप्त टिप्पणी: जनजातीय ऋणग्रस्तता के कारण, उसके परिणाम (भूमि-हानि, बंधुआपन), और उपाय।
ऋणग्रस्तता जनजातियों में एक दीर्घकालिक समस्या है, जिसकी जड़ अचानक नकद, बाज़ार और बाहरी ऋणदाताओं के संपर्क में आई निर्वाह अर्थव्यवस्था में है।
इसके कारण हैं वर्षा-आधारित खेती और वन उपज से कम और अनिश्चित आय; कमी के मौसम में भोजन की कमी; बीमारी, वधू-मूल्य, विवाह, अंत्येष्टि और शराब पर व्यय; औपचारिक ऋण तक पहुँच का अभाव; और साहूकारों तथा व्यापारियों का शोषण जो ऊँचा ब्याज लेते, हिसाब में हेराफेरी करते और वन उपज की कम कीमत देते हैं।
ऋण से भूमि गिरवी और हानि, बंधुआ श्रम, संकटजनित प्रवास और गहरी गरीबी होती है, और यह संताल हूल (1855) जैसे विद्रोहों का प्रमुख कारण था।
उपायों में राज्यों के साहूकारी विनियम, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम (1976), सहकारी और बैंक ऋण, स्वयं सहायता समूह, ट्राइफ़ेड और वन धन केंद्रों के माध्यम से लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, और जन धन खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन शामिल हैं।
उदाहरण 29 (UPSC 2015, 15 अंक): जनजातीय क्षेत्रों में निम्न साक्षरता के लिए जिम्मेदार सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक बाध्यताओं की विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)
दृष्टिकोण: बाधाओं को प्रश्न में बताए गए तीन शीर्षकों में रखें, उदाहरणों और आँकड़ों सहित, और प्रत्येक को संबोधित करने वाले उपायों के साथ समाप्त करें।
जनगणना 2011 में जनजातीय साक्षरता 58.96% थी जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 72.99%, और PVTG तथा जनजातीय स्त्रियों में इससे भी कम; कारण परस्पर जुड़ी बाधाओं में हैं।
सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ: बच्चे अपरिचित भाषा में स्कूल शुरू करते हैं; पाठ्यक्रम और शिक्षक जनजातीय संस्कृति की उपेक्षा करते हैं, अतः स्कूल पराया लगता है; मौखिक परंपराओं और युवागृहों तथा खेतों में करके सीखने को महत्व नहीं मिलता; लड़कियों का जल्दी विवाह होता है और वे घरेलू काम करती हैं; और कुछ क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा को धर्मांतरण या हिंदूकरण से जोड़ा जाता है, जिससे अविश्वास होता है।
आर्थिक बाधाएँ: गरीबी बच्चों को मवेशी चराने, वन उपज एकत्र करने और छोटे भाई-बहनों की देखभाल के लिए विवश करती है; परिवारों का ईंट-भट्ठों और खेतों को मौसमी प्रवास स्कूली शिक्षा को बाधित करता है; और वर्दी, यात्रा तथा छात्रावास में रहने के अप्रत्यक्ष ख़र्च माता-पिता को हतोत्साहित करते हैं।
मनोवैज्ञानिक बाधाएँ: पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को घर पर सहायता नहीं मिलती; गैर-जनजातीय शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा भेदभाव और उपहास आत्मसम्मान को चोट पहुँचाते हैं; और जब शिक्षित युवा नौकरी नहीं पाते, तो शिक्षा के कम प्रतिफल की धारणा परिवारों को हतोत्साहित करती है।
उपायों में मातृभाषा-आधारित बहुभाषी शिक्षा, जनजातीय शिक्षक, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक पाठ्यक्रम, लचीला स्कूल कैलेंडर, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जैसे आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्तियाँ और शिक्षा को स्थानीय आजीविका से जोड़ना शामिल हैं।
उदाहरण 30 (UPSC 2014, 10 अंक): जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक उपान्तीकरण (मार्जिनलाइजेशन)
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)
दृष्टिकोण: संक्षिप्त टिप्पणी: हाशियाकरण को परिभाषित करें, फिर आँकड़ों सहित उसके सामाजिक और आर्थिक आयाम दिखाएँ, और उपाय सुझाएँ।
हाशियाकरण वह प्रक्रिया है जिससे कोई समूह संसाधनों, सत्ता और सम्मान तक सीमित पहुँच के साथ समाज के किनारे पर धकेल दिया जाता है।
आर्थिक हाशियाकरण: भूमि हस्तांतरण और विस्थापन ने जनजातीय कृषकों को मज़दूर बना दिया है; 2011–12 में 45.3% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति गरीब थे जबकि कुल मिलाकर 25.7%; वन कानूनों ने उपज तक पहुँच सीमित की; और जनजातीय लोग अनौपचारिक, कम वेतन वाले काम और प्रवास में केंद्रित हैं।
सामाजिक हाशियाकरण: कम साक्षरता (2011 में 58.96%), ख़राब स्वास्थ्य (40.9% अनुसूचित जनजाति बच्चे ठिगने, एनएफएचएस-5), 'आदिम' या 'अपराधी' होने का कलंक (विमुक्त जनजातियाँ), भाषा और संस्कृति का क्षरण, और आरक्षण के बावजूद संस्थाओं में कमज़ोर प्रतिनिधित्व।
राजनीतिक हाशियाकरण इसे और बढ़ाता है: पेसा का कमज़ोर क्रियान्वयन, ग्राम सभा की सहमति के बिना खानों और बाँधों पर लिए गए निर्णय, और विरोध का अपराधीकरण जनजातियों को अपने ही संसाधनों पर बहुत कम आवाज़ देते हैं।
उपायों में पेसा और वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन, मातृभाषा शिक्षा, जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ, और ग्राम सभाओं के लिए नहीं बल्कि उनके द्वारा नियोजन शामिल हैं।
उदाहरण 31 (UPSC 2014, 15 अंक): मध्य भारत की जनजातियों पर भूमि विसम्बन्धन (लैंड एलिनेशन) के प्रभाव पर चर्चा कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)
दृष्टिकोण: मध्य भारत पर ध्यान दें: भूमि हस्तांतरण के कारण और प्रक्रियाएँ (औपनिवेशिक, साहूकार, बसने वाले, वन और राज्य अधिग्रहण), उदाहरणों सहित उसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव, और उपाय।
गुजरात और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा तक मध्य भारत सबसे बड़ी जनजातीय पट्टी (गोंड, भील, संताल, मुंडा, उरांव, हो, कोंध) है, और औपनिवेशिक काल से भूमि हस्तांतरण इसकी केंद्रीय समस्या रहा है।
प्रक्रियाएँ: औपनिवेशिक राजस्व बंदोबस्तों और ज़मींदारी ने मुंडा खूँटकट्टी और अन्य सामुदायिक भूमि को काश्तकारियों में बदल दिया; साहूकारों और बसने वालों ने ऋण के माध्यम से भूमि ली; वन आरक्षण ने सामूहिक भूमि ली; और स्वतंत्रता के बाद खानों, इस्पात संयंत्रों (भिलाई, राउरकेला, बोकारो), बाँधों और उद्योगों ने बड़े क्षेत्र लिए, जबकि सीएनटी अधिनियम (1908) और समान कानूनों के बावजूद अवैध अंतरण जारी रहे।
आर्थिक प्रभाव: कृषक भूमिहीन मज़दूर और प्रवासी बने; खाद्य सुरक्षा और वन-आधारित आजीविका ढह गई; और ऋणग्रस्तता गहरी हुई।
सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव: भूमि से जुड़ा कुल और ग्राम संगठन कमज़ोर हुआ; पवित्र कुंज और समाधि स्थल खो गए; बाहरी लोगों के आगमन से जनजातीय हिस्सा घटा, जैसे 2011 तक झारखंड का अनुसूचित जनजाति हिस्सा 26.2% रह गया; और स्त्रियों ने भूमि और वन तक प्रथागत पहुँच खोई।
राजनीतिक प्रभाव: भूमि-हानि ने संताल हूल (1855) और बिरसा उलगुलान से झारखंड आंदोलन तक और आंशिक रूप से वामपंथी उग्रवाद तक आंदोलनों को प्रेरित किया; समता निर्णय (1997) और पेसा (1996) इसकी प्रतिक्रियाएँ थीं।
इस वंचना को मिटाने के लिए अवैध रूप से अंतरित भूमि की वापसी, काश्तकारी कानूनों और पेसा का पालन, और वन अधिकार पट्टे आवश्यक हैं।
3. विकास परियोजनाएँ, विस्थापन, वन नीति और जनजातियाँ
उदाहरण 32 (UPSC 2026, 15 अंक): खनन के कारण हुए विस्थापन के खिलाफ नियमगिरि आंदोलन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)
दृष्टिकोण: पृष्ठभूमि (डोंगरिया कोंध, नियम राजा, वेदांता की रिफ़ाइनरी और खनन प्रस्ताव), आंदोलन की दिशा और कानूनी मोड़ (सक्सेना समिति 2010, सर्वोच्च न्यायालय 2013, ग्राम सभा मतदान) बताएँ, फिर उसकी उपलब्धियों और सीमाओं का मूल्यांकन करें।
ओडिशा के रायगढ़ा और कालाहांडी की नियामगिरि पहाड़ियाँ डोंगरिया कोंध का घर हैं, एक PVTG जो पहाड़ियों के देवता नियम राजा की पूजा करते हैं। वेदांता द्वारा लांजीगढ़ में एल्युमिना रिफ़ाइनरी बनाने के बाद ओडिशा खनन निगम ने वेदांता की एक कंपनी के साथ पहाड़ी चोटी पर बॉक्साइट खनन का प्रस्ताव रखा।
आंदोलन: डोंगरिया और कुटिया कोंध ने, नियामगिरि सुरक्षा समिति जैसे स्थानीय समूहों और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय समर्थकों के साथ, खनन का विरोध अपने पवित्र पर्वत, धाराओं और आजीविका के लिए ख़तरे के रूप में किया। एन.सी. सक्सेना समिति (2010) ने वन अधिकारों का उल्लंघन पाया, और पर्यावरण मंत्रालय ने 2010 में वन स्वीकृति से इनकार किया।
कानूनी मोड़: ओडिशा खनन निगम बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (अप्रैल 2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम (2006) और पेसा के अंतर्गत डोंगरिया के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक अधिकारों का निर्णय उनकी ग्राम सभाएँ करेंगी। 2013 में चुनी गई सभी बारह ग्राम सभाओं ने खनन को अस्वीकार किया, और मंत्रालय ने 2014 में परियोजना अस्वीकार कर दी।
उपलब्धियाँ: यह पहली बार था कि ग्राम सभा की सहमति ने किसी बड़ी खनन परियोजना को रोका, जिससे वन अधिकार अधिनियम के सामुदायिक और सांस्कृतिक अधिकार स्थापित हुए और एक पवित्र भू-दृश्य को मान्यता मिली, जो विद्यार्थी के प्रकृति-मानव-आत्मा संकुल का कार्यरूप में सशक्त उदाहरण है।
सीमाएँ: केवल बारह गाँवों से परामर्श हुआ; रिफ़ाइनरी अन्यत्र से बॉक्साइट लेकर चल रही है; कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तारियों और निगरानी का सामना करना पड़ा है; और डोंगरिया के पास अब भी सड़कें, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं हैं, अतः 'विकास बनाम अधिकार' का तनाव अनसुलझा है।
उदाहरण 33 (UPSC 2024, 15 अंक): भारत में जनजातीय समुदायों की भूमि हस्तांतरण और अधिकारों के वंचन पर 1878 से 2006 तक की वन नीतियों के प्रभाव का परीक्षण कीजिए ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)
दृष्टिकोण: 1878 के अधिनियम से 2006 के वन अधिकार अधिनियम तक वन नीति का कालक्रम से अनुसरण करें, प्रत्येक चरण में दिखाएँ कि उसने जनजातीय भूमि और अधिकारों को कैसे प्रभावित किया, फिर नियंत्रण से अधिकारों की ओर समग्र बदलाव का आकलन करें, समयरेखा आरेख सहित।
भारत में वन नीति 130 वर्षों में जनजातियों को बेदखल करने वाले राज्य नियंत्रण से उनके अधिकारों को मान्यता देने वाले कानून तक पहुँची; वन अधिकार अधिनियम स्वयं 'ऐतिहासिक अन्याय' स्वीकार करता है।
औपनिवेशिक नियंत्रण: 1878 के भारतीय वन अधिनियम ने आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वन बनाए, प्रथागत अधिकारों को प्रतिसंहरणीय विशेषाधिकारों में बदलते हुए; 1894 की वन नीति ने वाणिज्यिक लकड़ी और राजस्व को प्राथमिकता दी; और 1927 के भारतीय वन अधिनियम ने राज्य नियंत्रण को सुदृढ़ किया। झूम खेती और शिकार प्रतिबंधित हुए, और पीढ़ियों से जोती गई भूमि 'अतिक्रमण' बन गई, जिससे बस्तर भूमकाल (1910) और रंपा विद्रोह (1922–24) जैसे विद्रोह भड़के।
स्वतंत्रता के बाद: 1952 की राष्ट्रीय वन नीति ने एक-तिहाई क्षेत्र वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा और राष्ट्रीय आवश्यकताओं को स्थानीय दावों से ऊपर रखा; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (1972) ने जनजातियों को बाहर रखने वाले उद्यान बनाए; और वन (संरक्षण) अधिनियम (1980) ने वन भूमि के अपवर्तन की स्वीकृति को केंद्रीकृत किया, जबकि बाँधों और खानों के लिए वन भूमि फिर भी मोड़ी जाती रही।
अधिकारों की ओर बदलाव: 1988 की राष्ट्रीय वन नीति ने वनवासी समुदायों की आवश्यकताओं को प्राथमिक बनाया और संयुक्त वन प्रबंधन (1990) को जन्म दिया; पेसा (1996) ने ग्राम सभाओं को लघु वन उपज का स्वामित्व दिया; और वन अधिकार अधिनियम (2006) ने 13 दिसंबर 2005 से पहले जोती गई भूमि पर व्यक्तिगत अधिकारों और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता दी, ग्राम सभा को मुख्य प्राधिकारी बनाते हुए।
आरेख: 1878 से 2006 तक की समयरेखा जिसमें 1878, 1894, 1927, 1952, 1972, 1980, 1988, 1990, 1996 और 2006 पर चिह्न हों, बाईं ओर 'राज्य नियंत्रण' से दाईं ओर 'सामुदायिक अधिकार' तक छायांकित।
बदलाव वास्तविक है पर अधूरा: मई 2025 तक वन अधिकार अधिनियम के केवल लगभग आधे दावे स्वीकृत हुए थे।
उदाहरण 34 (UPSC 2024, 15 अंक): खनन के विशेष संदर्भ में जनजातीय समुदायों पर पड़े आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)
दृष्टिकोण: खनिजों और जनजातीय क्षेत्रों का अतिव्यापन बताएँ, फिर उदाहरणों और आँकड़ों सहित खनन के आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक प्रभावों का विश्लेषण करें, कानूनी और नीतिगत प्रत्युत्तर बताएँ, और निष्कर्ष दें।
भारत का अधिकांश कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और अन्य खनिज झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनजातीय पट्टियों में हैं, अतः खनन ने किसी भी अन्य उद्योग से अधिक जनजातीय जीवन को आकार दिया है, जिसे प्रायः 'संसाधन अभिशाप' कहा जाता है।
आर्थिक प्रभाव: खनन सड़कें, कुछ नौकरियाँ और राजस्व लाता है, पर जनजातीय लोग प्रायः भूमि और वन खोते हैं और केवल अकुशल, असुरक्षित काम पाते हैं; ठेकेदार और बाहरी लोग बेहतर नौकरियाँ ले लेते हैं; और धूल तथा जल-ह्रास से कृषि और वन आजीविका को हानि होती है। क्योंझर और पश्चिमी सिंहभूम जैसे खनिज-समृद्ध ज़िले सबसे गरीब ज़िलों में बने हुए हैं।
सामाजिक प्रभाव: विस्थापन और बाहरी लोगों का आगमन कुल-गाँवों, भाषा और पवित्र स्थलों को क्षीण करता है; शराबख़ोरी, देह-व्यापार और तस्करी बढ़ती है; स्त्रियाँ वनों और सामूहिक संसाधनों तक पहुँच खोती हैं; और सिलिकोसिस, क्षयरोग और प्रदूषित पानी से स्वास्थ्य बिगड़ता है। नियामगिरि और बस्तर जैसे खनन संघर्षों ने अशांति को बढ़ावा दिया है।
विकासात्मक प्रभाव: खनन राजस्व शायद ही प्रभावित गाँवों तक लौटता है; खनन कानून में 2015 के संशोधन से बने ज़िला खनिज प्रतिष्ठान, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के साथ, लाभ बाँटने के लिए हैं पर प्रायः असंबंधित नगरीय परियोजनाओं पर व्यय करते हैं।
समता निर्णय (1997), पेसा, वन अधिकार अधिनियम की सहमति और नियामगिरि निर्णय (2013) जनजातीय नियंत्रण का दावा करते हैं; वास्तविक लाभ के लिए सहमति, उचित पुनर्वास, स्थानीय रोज़गार और ग्राम सभाओं द्वारा तय ज़िला खनिज प्रतिष्ठान व्यय चाहिए।
उदाहरण 35 (UPSC 2023, 15 अंक): पनबिजली नदी बाँध परियोजनाओं के कारण आदिवासी समुदायों के विस्थापन ने स्थानीय सन्दर्भ में महिलाओं को कैसे प्रभावित किया है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उपयुक्त नृवंशविज्ञान-सम्बन्धी उदाहरणों के साथ समझाइए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)
दृष्टिकोण: समझाएँ कि विस्थापन लैंगिक क्यों है, फिर बाँध परियोजनाओं के नृजातीय उदाहरणों सहित जनजातीय स्त्रियों पर प्रभावों (भूमि और मुआवज़ा, सामूहिक संसाधन और काम, नातेदारी और सामाजिक सहारा, स्वास्थ्य और हिंसा, आवाज़) का विश्लेषण करें, और लैंगिक रूप से न्यायसंगत पुनर्वास सुझाएँ।
नर्मदा पर सरदार सरोवर, ओडिशा में हीराकुड और आंध्र प्रदेश में पोलावरम जैसे बड़े बाँधों ने अनेक जनजातीय समुदायों को विस्थापित किया है; विश्व बाँध आयोग (2000) ने कहा कि स्त्रियाँ लागत का असमान भार उठाती हैं क्योंकि मुआवज़ा और नियोजन परिवार के मुखिया, प्रायः पुरुष, को इकाई मानते हैं।
भूमि और मुआवज़ा: पुनर्वास पैकेजों ने भूमि या नकद पुरुष मुखियाओं और 'बालिग बेटों' को दिया, वयस्क बेटियों और प्रायः विधवाओं को बाहर रखते हुए, जैसे नर्मदा पुनर्वास नीति में; स्त्रियों ने जनजातीय भूमि में अपने प्रथागत उपयोग अधिकार खो दिए।
सामूहिक संसाधन और काम: जनजातीय स्त्रियाँ ईंधन, चारे, पानी, भोजन और लघु वन उपज के लिए वनों और नदियों पर निर्भर हैं; मैदानों के पुनर्वास स्थलों में, जैसे सरदार सरोवर से उजड़े भील और भिलाला के लिए, वन नहीं हैं, अतः स्त्रियाँ अधिक दूर चलती हैं और आय खोती हैं। अमिता बविस्कर की इन द बेली ऑफ द रिवर (1995) दिखाती है कि भिलाला जीवन-पद्धति वन और नदी पर कैसे निर्भर थी।
नातेदारी और सहारा: गाँवों के बिखरने से वे नातेदारी जाल टूटते हैं जो प्रसव, विवाह और वृद्धावस्था में सहारा देते थे, और नकद मुआवज़ा प्रायः शराब पर ख़र्च होता है, जिससे घरेलू हिंसा बढ़ती है।
फिर भी स्त्रियों ने प्रतिरोध का नेतृत्व भी किया, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन में। लैंगिक रूप से न्यायसंगत पुनर्वास के लिए स्त्रियों के नाम भूमि पट्टे, सामूहिक संसाधनों की मान्यता, नियोजन में स्त्रियों की भागीदारी और महिला-प्रधान परिवारों के लिए आजीविका सहायता चाहिए।
उदाहरण 36 (UPSC 2022, 15 अंक): ब्रिटिश नीतियों ने जनजातियों के प्रमुख संसाधनों को कैसे प्रभावित किया है? स्पष्ट कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)
दृष्टिकोण: प्रत्येक प्रमुख संसाधन (भूमि, वन, श्रम, खनिज, संस्कृति और शासन) को प्रभावित करने वाली ब्रिटिश नीतियाँ समझाएँ, परिणामी विद्रोह बताएँ, और उनकी विरासत पर निष्कर्ष दें।
ब्रिटिश शासन ने जनजातीय क्षेत्रों को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया, उनकी भूमि, वनों और श्रम को राजस्व और कच्चे माल के स्रोतों में बदलते हुए।
भूमि: स्थायी बंदोबस्त (1793) और अन्य राजस्व व्यवस्थाओं ने मुंडा खूँटकट्टी गाँवों जैसी सामुदायिक भूमि को निजी, करयोग्य और विक्रययोग्य संपत्ति में बदला; ज़मींदारों, साहूकारों (दिकुओं) और बसने वालों ने ऋण और न्यायालयों के माध्यम से जनजातीय भूमि हथियाई।
वन: 1865, 1878 और 1927 के भारतीय वन अधिनियमों ने लकड़ी, विशेषकर रेलवे स्लीपरों, के लिए वन आरक्षित किए, प्रथागत उपयोग को विशेषाधिकार बनाया, झूम खेती और शिकार को प्रतिबंधित या सीमित किया, और वन रक्षक तथा शुल्क लगाए।
श्रम और खनिज: सड़कों और अधिकारियों के लिए बेगार, असम के चाय बागानों के लिए छोटानागपुर के जनजातीय लोगों की भर्ती, और झारखंड में कोयला तथा लौह खानों के खुलने ने जनजातियों को शोषणकारी काम में खींचा। महुआ शराब पर आबकारी कानूनों ने एक प्रथागत पेय को अपराध बना दिया।
संस्कृति और शासन: मिशनरियों ने ईसाई धर्म और शिक्षा फैलाई, आपराधिक जनजाति अधिनियम (1871) ने घुमंतू समूहों को कलंकित किया, जबकि इनर लाइन (1873) और अपवर्जित क्षेत्रों (1935) जैसी पृथक्करण नीतियों ने अन्य को अलग-थलग किया।
इन नीतियों ने संताल हूल (1855), बिरसा उलगुलान (1895–1900), बस्तर भूमकाल (1910) और रंपा विद्रोह (1922–24) को भड़काया। भूमि-हानि और वनों पर राज्य नियंत्रण की उनकी विरासत ने स्वतंत्रता के बाद की जनजातीय समस्याओं को आकार दिया और अंततः पेसा तथा वन अधिकार अधिनियम तक पहुँचाया।
उदाहरण 37 (UPSC 2022, 15 अंक): झूम कृषि के संदर्भ में आजीविका प्रसंग एवं पर्यावरणीय अवक्रमण के मध्य कैसे संतुलन बनाया जा सकता है?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)
दृष्टिकोण: झूम खेती और बहस के दोनों पक्ष (आजीविका और संस्कृति बनाम क्षरण) समझाएँ, फिर पूर्वोत्तर और मध्य भारत के उदाहरणों सहित संतुलित उपाय प्रस्तावित करें।
झूम खेती (पूर्वोत्तर में झूम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पोडु, बैगाओं में बेवर) वन के टुकड़ों को साफ़ कर जलाती है, कुछ वर्ष उन पर फ़सल लेती है और उन्हें परती छोड़ देती है; यह नागा, मिज़ो, गारो, कोंध और माले जैसी अनेक पहाड़ी जनजातियों का आधार है।
आजीविका दृष्टि: 15–20 वर्ष की लंबी परती के साथ यह खड़ी ढलानों पर, जहाँ हल चलाना असंभव है, पारिस्थितिक रूप से अनुकूलित व्यवस्था थी; यह मिश्रित फ़सलों और खाद्य सुरक्षा को सहारा देती है, कुल भू-धारण, कर्मकांड और सामुदायिक श्रम में गुँथी है, और अनेक लोगों के लिए एकमात्र विकल्प है।
पर्यावरणीय चिंता: जनसंख्या वृद्धि, भूमि-हानि और प्रतिबंधों ने परती चक्र को कुछ वर्षों तक घटा दिया है, जिससे मृदा अपरदन, जैव-विविधता हानि, नदियों में गाद और घटती उपज होती है; वनपाल लंबे समय से वनों की कटाई के लिए झूम को दोषी ठहराते रहे हैं, यद्यपि यह विवादित है।
संतुलन: (i) झूम पर प्रतिबंध के बजाय उसे सुधारना, परती बढ़ाकर, नाइट्रोजन-स्थिरीकारक वृक्ष लगाकर और गलियारा खेती से, जैसा नागालैंड की नेपेड परियोजना ने किसानों की भागीदारी से किया; (ii) जहाँ संभव हो सीढ़ीदार और आर्द्र-धान खेती को बढ़ावा देना, आपातानी से सीखते हुए; (iii) बाज़ार संपर्क सहित बागवानी, बाँस और कृषि-वानिकी का समर्थन; (iv) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक भूमि और वन अधिकार सुनिश्चित करना ताकि समुदाय अपनी परती का स्वयं प्रबंधन करें; और (v) पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान।
पारंपरिक ज्ञान और कुल संस्थाओं का सम्मान करने वाला सहभागी उपागम आजीविका और पारिस्थितिकी में सामंजस्य ला सकता है।
उदाहरण 38 (UPSC 2021, 20 अंक): भारत के जनजातीय लोगों की आजीविका और संस्कृति पर वन अधिकार अधिनियम (2006) के प्रभाव का वर्णन कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)
दृष्टिकोण: वन अधिकार अधिनियम के प्रावधान और प्रगति (2025 तक आँकड़े) रेखांकित करें, फिर सकारात्मक उदाहरणों (मेंढा-लेखा, नियामगिरि) और कमियों सहित आजीविका तथा संस्कृति पर उसके प्रभाव का विश्लेषण करें, और निष्कर्ष दें।
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसके नियम 2008 के हैं और 2012 में संशोधित हुए, औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक वन कानूनों के 'ऐतिहासिक अन्याय' को दूर करने का लक्ष्य रखता है। यह 13 दिसंबर 2005 से पहले जोती गई वन भूमि (4 हेक्टेयर तक) पर व्यक्तिगत अधिकार, लघु वन उपज, चराई और जल पर सामुदायिक अधिकार, और सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा और प्रबंधन का अधिकार मान्य करता है, ग्राम सभा को मुख्य प्राधिकारी बनाते हुए।
प्रगति: 31 मई 2025 तक लगभग 51.23 लाख दावे दाखिल हुए थे और लगभग 25.11 लाख पट्टे वितरित हुए थे (23.90 लाख व्यक्तिगत और 1.22 लाख सामुदायिक), लगभग आधे दावे।
आजीविका प्रभाव: व्यक्तिगत पट्टों ने लंबे समय से अतिक्रमणकारी माने गए कृषकों को धारण-सुरक्षा दी है, जिससे आवास, सिंचाई और ऋण योजनाओं तक पहुँच संभव हुई। सामुदायिक वन अधिकारों ने कुछ गाँवों को बदल दिया है: गढ़चिरौली का मेंढा-लेखा, जो ऐसे अधिकार पाने वाले पहले गाँवों में था, अपनी ग्राम सभा के माध्यम से बाँस बेचकर पर्याप्त आय कमाता है, और गढ़चिरौली की अनेक ग्राम सभाएँ अब स्वयं तेंदू पत्तों की नीलामी करती हैं, जिससे आय बढ़ी और ठेकेदारों का शोषण समाप्त हुआ।
सांस्कृतिक प्रभाव: वन अधिकार अधिनियम जनजातीय ज्ञान, पवित्र कुंजों और प्रथागत संस्थाओं को मान्यता देता है; नियामगिरि (2013) में इसने डोंगरिया कोंध की पवित्र पहाड़ियों की रक्षा की; और इसने ग्राम सभाओं तथा सामूहिक वन प्रबंधन को पुनर्जीवित किया है, पहचान और स्वशासन को मज़बूत करते हुए।
कमियाँ: उच्च अस्वीकृति दर, प्रायः बिना कारण; दावे से छोटे क्षेत्रों के पट्टे; सामुदायिक वन अधिकारों की बहुत धीमी मान्यता; PVTG आवास अधिकारों और पशुपालकों की उपेक्षा; वन विभागों का प्रतिरोध; और संरक्षण से टकराव, जैसे वाइल्डलाइफ़ फ़र्स्ट में सर्वोच्च न्यायालय का 2019 का बेदखली आदेश, जिस पर कुछ सप्ताह बाद रोक लगी। वन संरक्षण कानून में 2023 का संशोधन और प्रतिपूरक वनीकरण और चिंताएँ बढ़ाते हैं।
यदि सामुदायिक अधिकारों को तेज़ी से मान्यता मिले और ग्राम सभाओं को सहायता दी जाए तो वन अधिकार अधिनियम जनजातीय आजीविका और संस्कृति को बदल सकता है।
उदाहरण 39 (UPSC 2021, 20 अंक): जनजातीय सामाजिक संगठन पर आनुक्रमिक भूमि अधिग्रहण अधिनियमों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)
दृष्टिकोण: क्रमिक भूमि अधिग्रहण कानूनों (1894 का अधिनियम और संशोधन, 2007 की नीति, 2013 का अधिनियम, बाद की शिथिलताएँ) का अनुसरण करें, फिर उदाहरणों सहित जनजातीय सामाजिक संगठन (नातेदारी और कुल क्षेत्र, गाँव और नेतृत्व, प्रथागत कानून, अर्थव्यवस्था और लिंग, धर्म) पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करें, और निष्कर्ष दें।
जनजातीय समुदायों के लिए भूमि केवल संपत्ति नहीं बल्कि कुल पहचान, ग्राम संगठन और धर्म का आधार है। अतः राज्य द्वारा इसके अधिग्रहण को नियंत्रित करने वाले कानूनों ने जनजातीय सामाजिक संगठन को गहराई से प्रभावित किया है।
1894 का अधिनियम: औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम ने राज्य को किसी भी 'सार्वजनिक प्रयोजन' के लिए सर्वोपरि अधिकार दिया, आपात खंड, व्यक्तिगत स्वामियों को बाज़ार मूल्य पर नकद मुआवज़ा और पुनर्वास का कोई दायित्व नहीं। स्वतंत्रता के बाद इसका उपयोग बाँधों, खानों और इस्पात संयंत्रों (हीराकुड, राउरकेला, बोकारो) के लिए हुआ, और चूँकि जनजातीय लोगों के पास प्रायः सामुदायिक भूमि के व्यक्तिगत पट्टे नहीं थे, अनेक को कुछ नहीं मिला।
सुधार: राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (2007) ने कुछ पात्रताएँ दीं, और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, ने सामाजिक प्रभाव आकलन, निजी और पीपीपी परियोजनाओं के लिए 70–80% प्रभावित परिवारों की सहमति, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति, अधिक मुआवज़ा और पुनर्वास अनिवार्य किया। इन प्रावधानों को कमज़ोर करने वाला 2014 का अध्यादेश 2015 में व्यपगत हो गया, पर अनेक राज्यों ने अधिनियम में संशोधन किए या अपने कानून बनाए जिनमें अनेक परियोजनाओं को सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति से छूट दी गई।
सामाजिक संगठन पर प्रभाव: अधिग्रहण ने उन कुल-गाँवों को बिखेरा जिनकी भूमि संस्थापक वंश की थी, नातेदारी जालों को तोड़ते हुए, जिसे माइकल सर्निया सामाजिक विघटन कहते हैं। मुंडा मानकी या संताल माँझी जैसे पारंपरिक नेताओं ने अधिकार खोया जब वह क्षेत्र ही लुप्त हो गया जिस पर वे शासन करते थे, और प्रथागत कानून का आधार समाप्त हुआ। व्यक्तिगत पुरुषों को दिए गए नकद मुआवज़े ने सामुदायिक संपत्ति का व्यक्तिकरण किया, परिवारों में विवाद पैदा किए और पुरुषों को स्त्रियों पर तरजीह दी, जिन्होंने उपयोग अधिकार और प्रस्थिति खोई।
2013 का अधिनियम सहमति और पुनर्वास की ओर बड़ा कदम था, पर राज्यों द्वारा इसकी शिथिलता और कमज़ोर क्रियान्वयन का अर्थ है कि अधिग्रहण अब भी जनजातीय सामाजिक संगठन के लिए ख़तरा है; पेसा और सामुदायिक सहमति का सम्मान आवश्यक है।
उदाहरण 40 (UPSC 2021, 15 अंक): भारत में विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित जनजातियों को पुनर्वासित एवं पुनःस्थापित करने में आई समस्याओं का वर्णन कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)
दृष्टिकोण: जनजातीय विस्थापन का पैमाना बताएँ, फिर सर्निया के मॉडल और उदाहरणों के आधार पर पुनर्वास की समस्याओं की शीर्षकवार चर्चा करें (भूमि और आजीविका, मुआवज़ा और पट्टे, समुदाय और संस्कृति, स्थल और सेवाएँ, प्रक्रिया और भागीदारी), और उपाय सुझाएँ।
वाल्टर फर्नांडिस ने अनुमान लगाया कि 1947 से 2004 के बीच लगभग 6 करोड़ लोग विकास परियोजनाओं से विस्थापित या प्रभावित हुए, जिनमें लगभग 40% जनजातीय थे, यद्यपि जनजातियाँ जनसंख्या का केवल लगभग 8% थीं; अधिकांश का कभी उचित पुनर्वास नहीं हुआ।
भूमि और आजीविका: उपयुक्त भूमि की कमी के कारण भूमि के बदले भूमि शायद ही दी जाती है, और नकद मुआवज़ा जल्दी ख़र्च हो जाता है, अतः विस्थापित कृषक मज़दूर बन जाते हैं; वन-आधारित आजीविका मैदानों में पुनः नहीं बनाई जा सकती। माइकल सर्निया का दरिद्रीकरण जोखिम मॉडल भूमिहीनता, बेरोज़गारी, बेघरी, हाशियाकरण, खाद्य असुरक्षा, रुग्णता, सामूहिक संपत्ति की हानि और सामाजिक विघटन को सूचीबद्ध करता है।
मुआवज़ा और पात्रता: जनजातीय लोगों के पास प्रायः सामुदायिक या वन भूमि के पट्टे नहीं होते, अतः वे बाहर रह जाते हैं या कम मुआवज़ा पाते हैं; स्त्रियों और वयस्क बेटियों की उपेक्षा होती है; और देरी तथा भ्रष्टाचार भुगतान घटाते हैं।
समुदाय और संस्कृति: पुनर्वास कुल-गाँवों को बिखेरता है, नेतृत्व तोड़ता है और पवित्र स्थलों को नष्ट करता है, जबकि मेज़बान समुदाय शत्रुतापूर्ण हो सकते हैं।
स्थल और प्रक्रिया: कॉलोनियों में पानी, स्कूल, स्वास्थ्य सेवा और उपजाऊ भूमि नहीं होती, जैसा नर्मदा और पोलावरम के अनेक स्थलों में; प्रभावित लोगों से शायद ही परामर्श होता है, और पुनर्वास विस्थापन से पहले के बजाय बाद में शुरू होता है।
2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम सामाजिक प्रभाव आकलन, सहमति और पुनर्वास पात्रताएँ अनिवार्य करता है; इन्हें भूमि-आधारित पुनर्वास, सामुदायिक पुनर्स्थापन, स्त्रियों के पट्टों और ग्राम सभा की भागीदारी के साथ लागू करना होगा।
उदाहरण 41 (UPSC 2020, 20 अंक): भारत में जनजातीय लोगों के मध्य विकास-उत्प्रेरित विस्थापन के प्रभाव की उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)
दृष्टिकोण: विकास-जनित विस्थापन को परिभाषित करें और उसका पैमाना बताएँ, फिर नामित उदाहरणों (बाँध, खान, उद्योग, उद्यान) सहित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करें, सर्निया के मॉडल का उपयोग करें, और उपायों के साथ निष्कर्ष दें।
विकास-जनित विस्थापन बाँधों, खानों, उद्योगों, सड़कों, नगरों और संरक्षित क्षेत्रों द्वारा लोगों का उनकी भूमि और घरों से बलात् हटाया जाना है। वाल्टर फर्नांडिस ने अनुमान लगाया कि 1947 से 2004 के बीच लगभग 6 करोड़ लोग विस्थापित या प्रभावित हुए, जिनमें लगभग 40% जनजातीय थे, जो जनसंख्या का केवल लगभग 8% थे।
उदाहरण: हीराकुड (1957), नर्मदा पर सरदार सरोवर और कोया तथा कोंडा रेड्डी गाँवों को डुबोने वाला पोलावरम जैसे बाँध; राउरकेला (1959), भिलाई और बोकारो के इस्पात संयंत्र; राँची के निकट हटिया में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसका अध्ययन एल.पी. विद्यार्थी (1970) ने किया; झारखंड और ओडिशा की कोयला और लौह खानें; और उद्यान तथा ग्रेट निकोबार परियोजना (2022 में स्वीकृत), जो शोम्पेन के लिए चिंता उत्पन्न करती है।
आर्थिक प्रभाव: भूमि और वनों की हानि ने कृषकों को आकस्मिक मज़दूर बनाया; वादा की गई नौकरियाँ अधिकतर बाहरी लोगों को मिलीं, जैसा विद्यार्थी ने हटिया में पाया; और नकद मुआवज़ा जल्दी ख़र्च हुआ, गरीबी गहरी हुई।
सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव: कुल-गाँव बिखरे, पारंपरिक नेतृत्व और प्रथागत कानून कमज़ोर हुए, और पवित्र कुंज, समाधि स्थल और देवता खो गए; माइकल सर्निया का मॉडल इसे भूमिहीनता, बेरोज़गारी, बेघरी, हाशियाकरण, खाद्य असुरक्षा, रुग्णता और सामूहिक संसाधनों की हानि के साथ सामाजिक विघटन कहता है। स्त्रियों ने वनों और सामूहिक संसाधनों तक पहुँच खोई और अधिक हिंसा झेली।
स्वास्थ्य प्रभाव: ख़राब पानी और स्वच्छता वाले पुनर्वास स्थल, वन भोजन की हानि और उखड़ने के तनाव ने कुपोषण और रोग बढ़ाए।
राजनीतिक प्रभाव: विस्थापन ने नर्मदा बचाओ आंदोलन (1985 से) से नियामगिरि तक प्रतिरोध को जन्म दिया, और मध्य भारत में अशांति को बढ़ाया।
2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम, पेसा और वन अधिकार अधिनियम की सहमति सुरक्षा उपाय देते हैं; जनजातियों को दरिद्र न करने वाले विकास के लिए विस्थापन को न्यूनतम करना, भूमि-आधारित पुनर्वास, लाभ-साझेदारी और ग्राम सभा की सहमति आवश्यक हैं।
उदाहरण 42 (UPSC 2019, 15 अंक): वनवासी जनजातियों के पर्यावरण एवं आजीविका पर विकास परियोजनाओं के क्या प्रभाव हुए हैं?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)
दृष्टिकोण: वन पारिस्थितिकी और जनजातीय आजीविका पर विकास परियोजनाओं के दोहरे प्रभाव को उदाहरणों (बाँध, खान, उद्योग, बागान, उद्यान) सहित दिखाएँ, और संधारणीय विकल्पों के साथ समाप्त करें।
वनवासी जनजातियाँ भोजन, ईंधन, चारे, औषधि, लघु वन उपज और कर्मकांडीय जीवन के लिए वनों पर निर्भर हैं, अतः वनों को बदलने वाली परियोजनाएँ पर्यावरण और उनकी आजीविका दोनों को प्रभावित करती हैं।
पर्यावरणीय प्रभाव: सरदार सरोवर और पोलावरम जैसे बाँध वनों और नदी पारितंत्रों को डुबोते हैं; झारखंड और ओडिशा की खुली कोयला और लौह खानें वनावरण हटाती, नदियों को प्रदूषित करती और भूजल स्तर घटाती हैं; उद्योग वायु और जल प्रदूषित करते हैं; और सड़कें तथा रेलें वन्यजीव आवासों को खंडित करती हैं। प्रतिपूरक वनीकरण प्रायः प्रभावित क्षेत्र से दूर एकल-प्रजाति बागानों का उपयोग करता है।
आजीविका प्रभाव: वनों की हानि महुआ, तेंदू, साल बीज, शहद और कंदों तक पहुँच समाप्त करती है; झूम खेती और चराई भूमि लुप्त होती है; और प्रदूषित पानी खेती और मछली पकड़ने को हानि पहुँचाता है। उदाहरण के लिए राजमहल पहाड़ियों के पहाड़िया और संताल पत्थर-उत्खनन और कोयला खनन से पीड़ित हुए हैं। विस्थापित परिवार मज़दूर या प्रवासी बनते हैं, और स्त्रियाँ, जो अधिकांश वन उपज एकत्र करती हैं, सबसे अधिक खोती हैं।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (1972) के अंतर्गत बने संरक्षित क्षेत्र भी वनवासियों को विस्थापित करते हैं, जैसे बाघ अभयारण्यों से पुनर्स्थापन।
संधारणीय विकल्पों में वन अधिकार अधिनियम के सामुदायिक वन अधिकार, पेसा के अंतर्गत ग्राम सभा की सहमति, कठोर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, ज़िला खनिज प्रतिष्ठानों के माध्यम से लाभ-साझेदारी, और मेंढा-लेखा जैसे मॉडल शामिल हैं, जहाँ समुदाय लाभप्रद ढंग से वनों का प्रबंधन करते हैं।
उदाहरण 43 (UPSC 2018, 15 अंक): 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम से, 2013 के भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास अधिनियमों में जो प्रगति हुई है, उसका परीक्षण कीजिए ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)
दृष्टिकोण: 1894 के अधिनियम की कमज़ोरियाँ संक्षेप में बताएँ, फिर 2013 के अधिनियम से बिंदुवार तुलना करें (सार्वजनिक प्रयोजन, सामाजिक प्रभाव आकलन, सहमति, मुआवज़ा, पुनर्वास, अनुसूचित क्षेत्र, सुरक्षा उपाय), और नए कानून की सीमाएँ बताएँ।
1894 के औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम ने राज्य को अस्पष्ट रूप से परिभाषित 'सार्वजनिक प्रयोजन' के लिए, कंपनियों के लिए भी, आपात खंड, प्रायः कम आँकी गई बाज़ार दरों पर नकद मुआवज़े और पुनर्वास के किसी दायित्व के बिना भूमि अधिग्रहण करने दिया; सामुदायिक भूमि के व्यक्तिगत पट्टों से रहित जनजातीय लोगों को बहुत कम या कुछ नहीं मिला।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (1 जनवरी 2014 से प्रभावी) ने अनेक प्रगतियाँ कीं:
(i) अधिग्रहण से पहले जन-सुनवाई सहित सामाजिक प्रभाव आकलन; (ii) निजी परियोजनाओं के लिए कम से कम 80% और सार्वजनिक-निजी परियोजनाओं के लिए 70% प्रभावित परिवारों की सहमति; (iii) ग्रामीण क्षेत्रों में बाज़ार मूल्य के चार गुना तक और नगरीय क्षेत्रों में दोगुना मुआवज़ा, साथ में सांत्वना राशि; (iv) भू-स्वामियों और आजीविका खोने वालों दोनों के लिए अनिवार्य पुनर्वास और पुनर्स्थापन पात्रताएँ, जिनमें मकान, रोज़गार या वार्षिकी और परिवहन व्यय शामिल हैं; (v) अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति से केवल अंतिम उपाय के रूप में अधिग्रहण, और जहाँ संभव हो अनुसूचित जनजातियों के लिए भूमि के बदले भूमि; (vi) पाँच वर्ष बाद अप्रयुक्त भूमि की वापसी और बहु-फ़सली सिंचित भूमि के अधिग्रहण पर सीमा।
सीमाएँ: अधिनियम अन्य केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत अनेक परियोजनाओं को छूट देता है, और अनेक राज्यों ने अपने कानून या संशोधन पारित कर परियोजनाओं को सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति से छूट दी है; क्रियान्वयन और भू-अभिलेख कमज़ोर बने हुए हैं।
इस प्रकार 2013 का अधिनियम अधिग्रहण को दमन से सहमति और पुनर्वास की ओर ले जाता है, पर इसके जनजातीय सुरक्षा उपाय ईमानदार क्रियान्वयन पर निर्भर हैं।
उदाहरण 44 (UPSC 2018, 15 अंक): '2006 के वन अधिकार अधिनियम के मान्यता' की सार्थकता एवं कार्यान्वयन की विवेचना कीजिए ।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)
दृष्टिकोण: अधिनियम के मुख्य प्रावधान और यह क्यों महत्वपूर्ण है (ऐतिहासिक अन्याय, अधिकार, ग्राम सभा, संरक्षण) बताएँ, फिर आँकड़ों और मुद्दों सहित क्रियान्वयन का आकलन करें, और निष्कर्ष दें।
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 13 दिसंबर 2005 से पहले जोती गई वन भूमि (4 हेक्टेयर तक) पर व्यक्तिगत अधिकार, लघु वन उपज, चराई, जल और आवास (विशेषकर PVTG के लिए) पर सामुदायिक अधिकार, और सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा और प्रबंधन का अधिकार मान्य करता है; अन्य पारंपरिक वनवासियों को 75 वर्ष का निवास दिखाना होता है।
महत्व: इसकी प्रस्तावना औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक वन कानूनों द्वारा किए गए 'ऐतिहासिक अन्याय' को स्वीकार करती है; यह जनजातीय लोगों को अतिक्रमणकारी से अधिकार-धारक बनाता है; यह ग्राम सभा को दावे आरंभ करने और वनों की रक्षा का प्राधिकारी बनाता है, पेसा की भावना का विस्तार करते हुए; और यह अधिकारों को संरक्षण दायित्वों से जोड़ता है। नियामगिरि (2013) में इसकी शक्ति दिखी।
क्रियान्वयन: 31 मई 2025 तक लगभग 51.23 लाख दावे दाखिल हुए थे और 25.11 लाख पट्टे वितरित हुए थे, जिनमें केवल लगभग 1.22 लाख सामुदायिक पट्टे थे। समस्याओं में उच्च और मनमानी अस्वीकृतियाँ, दावे से छोटे क्षेत्रों के पट्टे, सामुदायिक और आवास अधिकारों की उपेक्षा, जागरूकता की कमी और वन विभागों का प्रतिरोध शामिल हैं। महाराष्ट्र और ओडिशा ने सामुदायिक अधिकारों में अपेक्षाकृत बेहतर किया है, जैसे मेंढा-लेखा में।
यह अधिनियम जनजातीय अधिकारों में मील का पत्थर है, पर इसका वादा सामुदायिक अधिकारों की मान्यता और ग्राम सभाओं के सशक्तीकरण पर निर्भर है।
उदाहरण 45 (UPSC 2017, 20 अंक): जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति पर विस्थापन के प्रभाव का वर्णन कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)
दृष्टिकोण: समझाएँ कि विस्थापन अनेक मार्गों (भोजन स्रोतों की हानि, ख़राब पुनर्वास स्थल, रोग, तनाव, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और सामाजिक सहारे का टूटना) से स्वास्थ्य और पोषण को कैसे प्रभावित करता है, उदाहरणों और आँकड़ों सहित, और उपाय सुझाएँ।
माइकल सर्निया के दरिद्रीकरण जोखिम मॉडल में विस्थापन के आठ जोखिमों में खाद्य असुरक्षा और बढ़ी हुई रुग्णता तथा मृत्यु दर शामिल हैं; जनजातीय समुदायों के लिए, जिनका आहार और स्वास्थ्य भूमि और वन से जुड़ा है, ये जोखिम तीव्र हैं।
भोजन स्रोतों की हानि: विस्थापन उन खेतों, वनों और नदियों तक पहुँच छीन लेता है जो मोटे अनाज, कंद, साग, फल, मछली और छोटा शिकार देते थे। आहार ख़रीदे गए चावल और गेहूँ तक सिमट जाता है, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व घटते हैं; ऐसी जनसंख्या में बाल अल्पपोषण बढ़ता है जहाँ 40.9% अनुसूचित जनजाति बच्चे पहले से ठिगने थे (एनएफएचएस-5)।
पुनर्वास स्थल: ख़राब पानी, जल-निकासी और स्वच्छता वाली भीड़ भरी कॉलोनियाँ दस्त, त्वचा रोग और क्षयरोग फैलाती हैं; नया परिवेश लोगों को अपरिचित रोगों के संपर्क में लाता है, जबकि बाँधों के जलाशय मलेरिया और जल-जनित रोग बढ़ा सकते हैं।
खनन और उद्योग: खानों और संयंत्रों से विस्थापित लोग प्रायः पास ही मज़दूर के रूप में रहते हैं और धूल, सिलिकोसिस और प्रदूषित पानी से पीड़ित होते हैं, जैसे झारखंड की कोयला पट्टियों में।
मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तनाव: घर, पवित्र स्थलों और समुदाय की हानि शोक, अवसाद और शराबख़ोरी पैदा करती है, जिसे थेयर स्कडर ने पुनर्स्थापन का बहुआयामी तनाव कहा; नातेदारी जालों के टूटने से बच्चों, बीमारों और बुज़ुर्गों की देखभाल कमज़ोर होती है।
स्त्रियाँ और बच्चे: स्त्रियाँ पानी और ईंधन के लिए अधिक दूर चलती हैं, उनका कार्यभार बढ़ता है और उनका अपना पोषण बिगड़ता है, जबकि बच्चों की स्कूली शिक्षा और टीकाकरण बाधित होते हैं। नर्मदा, हीराकुड और पोलावरम पुनर्वास के अध्ययनों ने ऐसे प्रभाव दर्ज किए हैं।
उपायों में सामाजिक प्रभाव आकलन में आधारभूत स्वास्थ्य और पोषण सर्वेक्षण, वनों और सामूहिक संसाधनों तक पहुँच सहित भूमि-आधारित पुनर्वास, पुनर्स्थापन से पहले पुनर्वास स्थलों पर सुरक्षित पानी और स्वास्थ्य केंद्र, आईसीडीएस और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निरंतरता, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और ग्राम सभाओं द्वारा निगरानी शामिल हैं।
उदाहरण 46 (UPSC 2017, 15 अंक): जनजातीय समुदायों के जीविकोपार्जन में, आर्थिक एवं पारिस्थितिक कारकों के कारण, हुई क्षति को समझने में नृविज्ञान के योगदान की चर्चा कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)
दृष्टिकोण: दिखाएँ कि मानवविज्ञान ने क्या योगदान दिया: अवधारणाएँ और मॉडल (सर्निया, स्कडर, प्रकृति-मानव-आत्मा, राजनीतिक पारिस्थितिकी), आर्थिक और पारिस्थितिक हानि के नृजातीय अध्ययन, पद्धतियाँ (क्षेत्रकार्य, सामाजिक प्रभाव आकलन), और नीतिगत प्रभाव, उसकी सीमाओं के साथ समाप्त करें।
लंबे क्षेत्रकार्य और अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी, समाज तथा विश्वास की समग्र दृष्टि के माध्यम से मानवविज्ञान यह समझने में केंद्रीय रहा है कि जनजातीय लोग आजीविका कैसे खोते हैं।
अवधारणाएँ और मॉडल: माइकल सर्निया का दरिद्रीकरण जोखिम और पुनर्निर्माण मॉडल (1997) और थेयर स्कडर के पुनर्स्थापन के चरण विस्थापन की आर्थिक और सामाजिक हानियों को समझाते हैं; एल.पी. विद्यार्थी का प्रकृति-मानव-आत्मा संकुल दिखाता है कि वनों की हानि सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था की हानि भी क्यों है; और राजनीतिक पारिस्थितिकी, जैसे माधव गाडगिल और रामचंद्र गुहा की दिस फ़िशर्ड लैंड (1992), वनों के पतन को राज्य और बाज़ार नियंत्रण से जोड़ती है।
नृजातिवृत्त: सी. फ़्यूरर-हाइमनडॉर्फ़ ने आदिलाबाद में गोंड भूमि-हानि का दस्तावेजीकरण किया (1982); विद्यार्थी के हटिया अध्ययन (1970) ने विस्थापित जनजातीय लोगों को अकुशल मज़दूर बनते दिखाया; अमिता बविस्कर (1995) ने नर्मदा घाटी के भिलाला का अध्ययन किया; और नंदिनी सुंदर (1997) ने बस्तर के वन इतिहास का अनुसरण किया। ये कार्य आर्थिक कारकों (बाज़ार, ऋण, भूमि हस्तांतरण) और पारिस्थितिक कारकों (वनों की कटाई, खनन, जलवायु) को साथ-साथ प्रकट करते हैं।
पद्धतियाँ और नीति: सहभागी अवलोकन, वंशावलियाँ और सामाजिक प्रभाव आकलन प्रभावित लोगों को आवाज़ देते हैं; मानवविज्ञानियों ने खाखा समिति (2014), पेसा और वन अधिकार अधिनियम के पक्ष में तर्कों, और पुनर्वास नीति में योगदान दिया।
इसकी सीमाएँ यह हैं कि योजनाकार प्रायः मानवशास्त्रीय सलाह की उपेक्षा करते हैं, और स्वयं इस अनुशासन की जनजातीय जीवन को रूमानी बनाने के लिए आलोचना हुई है। फिर भी यह समुदाय की दृष्टि से आजीविका हानि को समझने का सर्वोत्तम लेंस बना हुआ है।
उदाहरण 47 (UPSC 2016, 10 अंक): झारखण्ड के अनुसूचित जनजाति जनसमुदाय पर उद्योगीकरण का प्रभाव
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)
दृष्टिकोण: संक्षिप्त टिप्पणी: झारखंड की जनजातीय पट्टी में औद्योगिक विकास, उसके लाभ और उसकी लागतें (विस्थापन, आगमन, विजनजातीकरण), विद्यार्थी के हटिया अध्ययन और आँकड़ों सहित।
कोयला और लौह अयस्क से समृद्ध झारखंड औद्योगीकरण का केंद्र बना: जमशेदपुर में टाटा स्टील (1907 से), बोकारो इस्पात संयंत्र, राँची में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और अनेक कोयला खानें मुंडा, हो, संताल और उरांव मातृभूमि में स्थित हैं।
कुछ जनजातीय लोगों को मज़दूरी वाली नौकरियाँ, शिक्षा और नगरीय अनुभव मिला, और एक छोटा जनजातीय मध्यवर्ग उभरा। पर बड़े क्षेत्रों की भूमि अधिग्रहित हुई; एल.पी. विद्यार्थी के हटिया अध्ययन (1970) ने दिखाया कि विस्थापित जनजातीय लोग अकुशल मज़दूर बने जबकि कुशल नौकरियाँ बाहरी लोगों को मिलीं।
गैर-जनजातियों के आगमन से 2011 तक झारखंड का अनुसूचित जनजाति हिस्सा 26.2% रह गया, और झुग्गियाँ, शराबख़ोरी, स्त्रियों का शोषण, प्रदूषण और भाषा तथा प्रथाओं की हानि हुई, एक प्रक्रिया जिसे प्रायः विजनजातीकरण कहा जाता है।
इन शिकायतों ने झारखंड आंदोलन को बल दिया, जिससे 2000 में राज्य बना, और ये सीएनटी तथा एसपीटी अधिनियमों के अंतर्गत भूमि संरक्षण की माँगों को आज भी प्रेरित करती हैं।
उदाहरण 48 (UPSC 2016, 15 अंक): 'वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006' के क्रियान्वयन में अनुसूचित जनजातियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनका वर्णन कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)
दृष्टिकोण: कठिनाइयों को वर्गीकृत करें (जागरूकता और प्रक्रिया, संस्थागत प्रतिरोध, साक्ष्य और सत्यापन, सामुदायिक अधिकार, कानूनी और नीतिगत टकराव, असुरक्षित समूह), उदाहरणों और आँकड़ों सहित, और समाधान सुझाएँ।
वन अधिकार अधिनियम (2006) ने ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का वादा किया, पर जनजातीय लोगों को अधिकारों का दावा करने में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं; मई 2025 तक 51 लाख दावों में से केवल लगभग आधे स्वीकृत हुए थे।
जागरूकता और प्रक्रिया: अनेक जनजातीय लोग, विशेषकर PVTG और स्त्रियाँ, अपने अधिकार नहीं जानते; दावा प्रपत्र, साक्ष्य नियम और त्रिस्तरीय समितियाँ (ग्राम सभा, उप-मंडल और ज़िला) जटिल हैं, और ग्राम सभाएँ नियमों के विपरीत प्रायः टोला स्तर के बजाय पंचायत स्तर पर बुलाई जाती हैं।
संस्थागत प्रतिरोध: नियंत्रण खोने वाले वन विभाग प्रायः दावों में बाधा डालते, उपग्रह साक्ष्य पर ज़ोर देते, या दावा की गई भूमि पर पेड़ लगा देते हैं; राजस्व और जनजातीय कल्याण विभागों में कर्मियों की कमी है।
साक्ष्य और सत्यापन: दस्तावेज़ों से रहित दावेदार अस्वीकृति झेलते हैं, यद्यपि अधिनियम बुज़ुर्गों की मौखिक गवाही की अनुमति देता है; अनेक अस्वीकृतियाँ बिना कारण या अपील के होती हैं, और पट्टे दावे से कम भूमि के होते हैं।
सामुदायिक अधिकारों की उपेक्षा: ध्यान मुख्यतः व्यक्तिगत पट्टों पर गया है, जबकि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, PVTG आवास अधिकार और पशुपालकों के चराई अधिकार पिछड़े हैं।
कानूनी टकराव: वन्यजीव संरक्षण के मामले, जैसे सर्वोच्च न्यायालय का 2019 का बेदखली आदेश (जिस पर रोक लगी), और 2023 में संशोधित वन संरक्षण कानून के अंतर्गत वन भूमि का अपवर्तन असुरक्षा पैदा करते हैं। समाधानों में जागरूकता अभियान, टोला-स्तरीय ग्राम सभाएँ, अस्वीकृतियों की समीक्षा, सामुदायिक अधिकारों को सहायता और अधिकारियों की जवाबदेही शामिल हैं।
उदाहरण 49 (UPSC 2014, 10 अंक): वन नीति और जनजातियाँ
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)
दृष्टिकोण: औपनिवेशिक नियंत्रण से अधिकारों तक (1865–2006) वन नीति और जनजातियों पर उसके प्रभावों का अनुसरण करती संक्षिप्त टिप्पणी।
वन नीति ने किसी भी अन्य राज्य नीति से अधिक जनजातीय जीवन को आकार दिया, बहिष्कार से अधिकारों की मान्यता की ओर बढ़ते हुए।
औपनिवेशिक चरण: वन विभाग (1864) और 1865, 1878 तथा 1927 के भारतीय वन अधिनियमों ने लकड़ी और राजस्व के लिए वन आरक्षित किए, झूम खेती, चराई और शिकार प्रतिबंधित किए, और प्रथागत अधिकारों को विशेषाधिकार बना दिया, जिससे बस्तर भूमकाल (1910) जैसे विद्रोह भड़के।
स्वतंत्रता के बाद: 1952 की नीति ने राष्ट्रीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (1972) और वन (संरक्षण) अधिनियम (1980) ने लोगों को उद्यानों से बाहर रखा और नियंत्रण केंद्रीकृत किया, जबकि परियोजनाओं के लिए वन मोड़े गए। 1988 की राष्ट्रीय वन नीति ने जनजातीय आवश्यकताओं को प्राथमिक बनाया और संयुक्त वन प्रबंधन (1990) आरंभ किया; पेसा (1996) और वन अधिकार अधिनियम (2006) ने लघु वन उपज के स्वामित्व और व्यक्तिगत तथा सामुदायिक अधिकारों को मान्यता दी।
क्रियान्वयन कमज़ोर बना हुआ है, अतः कानून और व्यवहार के बीच की खाई अब केंद्रीय मुद्दा है।
उदाहरण 50 (UPSC 2014, 20 अंक): जनजातीय समष्टियों की आजीविका पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विवेचन कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)
दृष्टिकोण: वैश्वीकरण को परिभाषित करें, फिर उदाहरणों सहित जनजातीय आजीविका (भूमि और संसाधन, वन उपज, कृषि, श्रम और प्रवास, शिल्प और बाज़ार, संस्कृति) पर उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करें, और आगे का मार्ग सुझाएँ।
वैश्वीकरण, अर्थात व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, भारत में 1991 के सुधारों के बाद तेज़ हुआ। जनजातीय लोगों के लिए, जिनकी आजीविका भूमि, वनों और स्थानीय आदान-प्रदान पर टिकी है, यह नए दबाव और कुछ अवसर लाया है।
भूमि और संसाधन: उदारीकृत खनन और औद्योगिक नीति ने जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों की माँग बढ़ाई; खनन पट्टों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और अवसंरचना ने जनजातीय भूमि ली, जैसे ओडिशा की लौह अयस्क और बॉक्साइट पट्टियों में और नियामगिरि विवाद में। पेसा के बावजूद विस्थापन और भूमि हस्तांतरण तीव्र हुए।
वन उपज और कृषि: वैश्विक बाज़ारों ने साल बीज, तेंदू और औषधीय पौधों जैसे उत्पादों की माँग बढ़ाई, पर अधिकांश मूल्य व्यापारियों ने ले लिया; व्यावसायिक फ़सलों और अनुबंध खेती ने कुछ जनजातीय किसानों को बाज़ार और ऋण में खींचा। सस्ते आयातित या कारखाने के माल ने जनजातीय शिल्पों को पीछे धकेला।
श्रम और प्रवास: जनजातीय लोग अधिकाधिक नगरों, निर्माण स्थलों, ईंट-भट्ठों और बागानों को प्रवास करते हैं, प्रायः आकस्मिक, असुरक्षित श्रमिक के रूप में; झारखंड की युवतियाँ घरेलू कामगार के रूप में प्रवास करती हैं, कभी-कभी तस्करी का शिकार होकर।
अवसर: कुछ समूहों को जनजातीय कला (गोंड और वारली चित्रकला), जैविक उपज और पारिस्थितिक पर्यटन की वैश्विक माँग से लाभ हुआ; मोबाइल फ़ोन और सड़कों ने बाज़ार तक पहुँच सुधारी; और गैर-सरकारी संगठनों तथा अंतरराष्ट्रीय देशज-अधिकार जालों ने जनजातीय आवाज़ को मज़बूत किया।
संस्कृति: उपभोक्ता संस्कृति और मीडिया भाषाओं और संस्थाओं को क्षीण करते हैं, साथ ही पहचान आंदोलनों को भी प्रेरित करते हैं।
इस प्रकार वैश्वीकरण ने संसाधनों को जनजातियों से दूर ले जाने की प्रवृत्ति दिखाई है जबकि सीमित, असमान लाभ दिए हैं। न्यायपूर्ण मार्ग के लिए परियोजनाओं हेतु ग्राम सभा की सहमति, वन अधिकार अधिनियम के अधिकार, ट्राइफ़ेड और वन धन के माध्यम से उचित मूल्य, कौशल विकास और प्रवासी श्रमिकों का संरक्षण चाहिए।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- जनजातियों पर प्रश्नपत्र II के उत्तर वर्ष सहित आँकड़ों से आँके जाते हैं: जनगणना 2011 (10.43 करोड़, 8.6%, साक्षरता 58.96%), एनएफएचएस-5 (40.9% अनुसूचित जनजाति बच्चे ठिगने), गरीबी 2011–12 (45.3% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति) और वन अधिकार अधिनियम की प्रगति के आँकड़े।
- वन नीति और वन अधिकार अधिनियम के प्रश्न दोहराए जाते हैं (2014, 2016, 2018, 2021, 2024); 1855–1865–1878–1894–1927–1952–1980–1988–2006–2023 का क्रम बताएँ और मेंढा-लेखा जैसे सामुदायिक वन अधिकार उदाहरण दें।
- विस्थापन उत्तर वाल्टर फर्नांडिस के अनुमानों, सर्निया के दरिद्रीकरण जोखिम मॉडल, केस अध्ययनों (नर्मदा, हीराकुड, पोलावरम, नियामगिरि) और 1894 से तुलना करते हुए 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम से अंक पाते हैं।
- समस्याओं (भूमि हस्तांतरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऋणग्रस्तता) के लिए कारणों को संरक्षणात्मक कानूनों और योजनाओं (सीएनटी अधिनियम 1908, समता 1997, एकलव्य विद्यालय, सिकल सेल मिशन 2023, पीएम-जनमन 2023, धरती आबा 2024) और खाखा समिति (2014) से जोड़ें।
- जनजाति की अवधारणा के प्रश्न लोकुर कसौटियों और औपनिवेशिक निर्मिति के रूप में जनजाति की आलोचना, बेते, खाखा और सिन्हा के साथ, की अपेक्षा करते हैं; जहाँ उपयुक्त हो वितरण मानचित्र बनाएँ।
क्या आप जानते हैं?
- ज़ीरो के आपातानी अपने जलमग्न धान के खेतों में मछली पालते हैं, एक पुरानी एकीकृत कृषि व्यवस्था जिसने सी. फ़्यूरर-हाइमनडॉर्फ़ को उनकी देखी सबसे कुशल जनजातीय कृषियों में से एक के रूप में प्रभावित किया था।
मानवविज्ञान (वैकल्पिक विषय): सभी अध्याय
- परीक्षा स्वरूप, पाठ्यक्रम और रणनीति
- मानवविज्ञान की आधारशिला
- मानव विकास: सिद्धांत और अवधारणाएँ
- प्राइमेट (नर-वानर गण)
- जीवाश्म होमिनिड
- जीवन का जैविक आधार
- प्रागैतिहासिक पुरातत्व
- संस्कृति और समाज
- विवाह
- परिवार
- नातेदारी
- आर्थिक संगठन
- राजनीतिक संगठन और सामाजिक नियंत्रण
- धर्म
- मानवशास्त्रीय सिद्धांत
- संस्कृति, संप्रेषण और अनुसंधान पद्धतियाँ
- मानव आनुवंशिकी: पद्धतियाँ, वंशागति और गुणसूत्र
- जनसंख्या आनुवंशिकी, प्रजाति और मानव विविधता
- पारिस्थितिक मानवविज्ञान, महामारी विज्ञान और मानव वृद्धि
- प्रजनन जीवविज्ञान, जनांकिकी और अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान
- भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विकास
- जनांकिकीय रूपरेखा और पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था
- जाति व्यवस्था और भारतीय समाज में धर्म
- भारत में मानवविज्ञान
- भारतीय गाँव, अल्पसंख्यक और सामाजिक परिवर्तन
- भारत में जनजातीय स्थिति और समस्याएँ
- कमजोर वर्ग, नृजातीयता और जनजातीय परिवर्तन
- धर्म और जनजातियाँ; जनजाति और राष्ट्र-राज्य
- जनजातीय प्रशासन और अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान
