समाजशास्त्र (वैकल्पिक विषय) · UPSC नोट्स (हिंदी में)
भारत में नातेदारी, परिवार और धर्म — समाजशास्त्र (वैकल्पिक विषय) नोट्स
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भारत में वंश, वंशानुक्रम और नातेदारी व्यवस्थाएँ
नातेदारी (kinship) रक्त (समरक्तता) और विवाह (वैवाहिकता) के संबंधों की सामाजिक मान्यता है। अधिकांश भारतीय समुदाय पितृवंशीय वंशानुक्रम अपनाते हैं, पर केरल के नायर और मेघालय के खासी तथा गारो मातृवंशीय हैं। इरावती कर्वे की Kinship Organisation in India (1953) ने क्षेत्रीय नातेदारी क्षेत्रों का मानचित्र बनाया: उत्तर निकट संबंधियों में विवाह निषिद्ध करता है और ग्राम तथा गोत्र बहिर्विवाह और अनुलोम विवाह अपनाता है, जबकि दक्षिण ममेरे-फुफेरे और मामा–भांजी विवाह को वरीयता देता है, जिस अंतर को बाद में ड्यूमों के संबंध (alliance) दृष्टिकोण से समझाया गया।
सरल शब्दों में
नातेदारी वह वंश-वृक्ष है जिसे समाज मान्यता देता है: कौन आपका रिश्तेदार माना जाता है, आप किससे विवाह कर सकते हैं और कौन क्या उत्तराधिकार पाता है।
उत्तर भारत के अधिकांश भाग में वंश पिता से चलता है और आपको अपने गोत्र और गाँव के बाहर विवाह करना होता है।
दक्षिण के बड़े भाग में मामा की बेटी से विवाह को वरीयता दी जाती है, और कुछ समुदायों में वंश माँ से चलता है, जैसे कोई संपत्ति-पत्र जिसमें बेटे के बजाय बेटी का नाम हो।
यूपीएससी वंश, वंशानुक्रम, नातेदारी व्यवस्थाओं के प्रकारों और क्षेत्रीय विविधताओं के बारे में पूछता है।

1. मूल अवधारणाएँ
समरक्त और वैवाहिक संबंधी: रक्त से संबंधी (माता-पिता, भाई-बहन, चचेरे-ममेरे भाई-बहन) और विवाह से संबंधी (ससुराल पक्ष)।
वंशानुक्रम (descent): वह नियम जिससे व्यक्ति को एक माता-पिता (एकरेखीय: पितृवंशीय या मातृवंशीय) या दोनों (द्विपक्षीय) के माध्यम से किसी नातेदारी समूह में रखा जाता है।
वंश (lineage): ऐसा वंशानुक्रम समूह जिसके सदस्य किसी ज्ञात साझा पूर्वज से अपने वास्तविक वंशावली संबंध खोज सकते हैं; भारत में उत्तर भारत का कुटुंब, ख़ानदान या भाईचारा।
गोत्र-समूह (clan): ऐसा बड़ा समूह जो बिना खोजे जा सकने वाले संबंधों के किसी साझा, प्रायः पौराणिक, पूर्वज से वंश का दावा करता है; हिंदुओं में गोत्र, जाटों में गोत, और खासी में कुर।
निवास: पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, द्विस्थानीय (जैसे पारंपरिक नायर स्त्रियों में, जिनके पति उनसे मिलने आते थे) और नवस्थानीय।
नातेदारी शब्दावली: लुईस हेनरी मॉर्गन ने वर्गात्मक व्यवस्थाओं (कई संबंधियों के लिए एक शब्द, जैसे व्यापक रूप से प्रयुक्त ‘चाचा’) को वर्णनात्मक व्यवस्थाओं से अलग किया।
नातेदारी व्यवहार: परिहार (उत्तर भारत में स्त्री और उसके पति के बड़े भाई के बीच), परिहास संबंध (साली या देवर के साथ), टेक्नोनिमी (स्त्री को ‘रामू की माँ’ कहना) और मातुलेय (मामा की विशेष भूमिका)।
2. भारत में पितृवंशीय वंशानुक्रम
अधिकांश हिंदू, मुस्लिम, सिख और अनेक जनजातीय समुदाय पितृवंशीय और पितृस्थानीय हैं: नाम, संपत्ति और कर्मकांडी भूमिकाएँ पिता से पुत्र को जाती हैं, और वधू पति के घर जाती है।
मिताक्षरा और दायभाग: मिताक्षरा (भारत का अधिकांश भाग) में पुत्र जन्म से सह-दायिक के रूप में पैतृक संपत्ति में अधिकार पाते थे; दायभाग (बंगाल) में पिता अपने जीवनकाल में पूर्ण अधिकार रखता था।
परिणाम: पुत्र-वरीयता, अंतिम संस्कार के लिए पुत्र की कर्मकांडी आवश्यकता, और बेटियों को ‘पराया धन’ मानना; ये कम बाल लिंगानुपात को बढ़ाते हैं।
विधिक परिवर्तन: हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 ने बेटियों को जन्म से समान अधिकार वाली सह-दायिक बनाया, और सर्वोच्च न्यायालय ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) में कहा कि यह तब भी लागू है जब पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो।
3. मातृवंशीय व्यवस्थाएँ
केरल के नायर: तरवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त परिवार था जिसका प्रमुख सबसे बड़ा पुरुष (करणवर) होता था; स्त्रियों के मिलने आने वाले पतियों के साथ संबंधम संबंध होते थे; संपत्ति स्त्रियों के माध्यम से जाती थी (मरुमक्कत्तायम)।
नायरों पर कैथलीन गफ़ के अध्ययनों (1950 का दशक) ने पूछा कि क्या विवाह सार्वभौमिक है; मद्रास मरुमक्कत्तायम अधिनियम (1933) और केरल संयुक्त हिंदू परिवार व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम 1975 जैसे सुधारों ने तरवाड़ को विधिक इकाई के रूप में समाप्त किया।
मेघालय के खासी और गारो: माँ के माध्यम से वंश और गोत्र सदस्यता; खासी में सबसे छोटी बेटी (का खद्दुह) पैतृक घर पाती है और माता-पिता की देखभाल करती है; राजनीतिक और कर्मकांडी पद पुरुषों के पास होते हैं, इसलिए मातृवंश मातृसत्ता नहीं है।
लक्षद्वीप और उत्तरी केरल के मप्पिला: लीला दुबे (Matriliny and Islam, 1969) ने लक्षद्वीप के मातृवंशीय मुसलमानों का अध्ययन किया, जिसमें दिखाया कि मातृवंश इस्लामी विधि के साथ कैसे सह-अस्तित्व रखता है।
परिवर्तन: खासी पुरुष समूहों ने पितृवंशीय सुधारों की माँग की है, और भूमि बाज़ार तथा प्रवास मातृवंशीय संपत्ति व्यवस्थाओं को कमज़ोर कर रहे हैं।
4. इरावती कर्वे के नातेदारी क्षेत्र
उत्तरी क्षेत्र (इंडो-आर्यन भाषाएँ): सपिंड सीमा के भीतर विवाह निषिद्ध (हिंदू विवाह अधिनियम 1955 माता की ओर से तीन और पिता की ओर से पाँच पीढ़ियों तक सपिंड संबंध निषिद्ध करता है), गोत्र और ग्राम बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह (बेटियों का उच्च प्रस्थिति वाले वंशों में ‘ऊपर’ विवाह), स्त्री के मायके और ससुराल का स्पष्ट पृथक्करण।
दक्षिणी क्षेत्र (द्रविड़ भाषाएँ): मामा की बेटी या बुआ की बेटी (ममेरे-फुफेरे भाई-बहन) और कुछ समूहों में बड़ी बहन की बेटी से विवाह को वरीयता; विवाह प्रायः संबंधियों और निकट गाँवों के छोटे दायरे में, इसलिए वधू अजनबी नहीं होती।
मध्य क्षेत्र: उत्तरी और दक्षिणी प्रतिमानों का मिश्रण (महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान)।
पूर्वी क्षेत्र: ऑस्ट्रो-एशियाई और तिब्बती-बर्मी भाषी जनजातीय समुदाय जिनकी अपनी गोत्र-व्यवस्थाएँ और कुछ मामलों में मातृवंश है।
पद्धति: कर्वे ने ग्रंथों, नातेदारी शब्दों और क्षेत्र-कार्य को जोड़ा, नातेदारी को भाषा क्षेत्रों से संबद्ध किया।
5. सिद्धांत: वंशानुक्रम और संबंध
वंशानुक्रम सिद्धांत (रैडक्लिफ़-ब्राउन, मेयर फ़ोर्टेस): नातेदारी उन निगमित वंशानुक्रम समूहों के इर्द-गिर्द संगठित है जो संपत्ति और अधिकार रखते हैं।
संबंध सिद्धांत (लेवी-स्ट्रॉस, The Elementary Structures of Kinship, 1949): विवाह नियमों, विशेषकर ममेरे-फुफेरे विवाह, के माध्यम से समूहों के बीच स्त्रियों का आदान-प्रदान संबंध बनाता है; अगम्यगमन निषेध आदान-प्रदान को बाध्य करता है।
ड्यूमों (‘The Dravidian Kinship Terminology as an Expression of Marriage’, 1953) ने दिखाया कि द्रविड़ नातेदारी शब्द संबंधियों को समानांतर और क्रॉस संबंधियों (संभावित वैवाहिक संबंधियों) में बाँटते हैं, इसलिए वैवाहिकता पीढ़ियों में विरासत में मिलती है; थॉमस ट्राउटमैन (Dravidian Kinship, 1981) ने इसे विकसित किया।
उत्तर भारतीय अंतर: कन्या देने वाले कन्या लेने वालों से नीचे माने जाते हैं (अनुलोम विवाह और कन्यादान एकतरफ़ा दान के रूप में), जो नातेदारी को संस्तरण, दहेज और लैंगिक असमानता से जोड़ता है।
6. नातेदारी और लिंग
लीला दुबे (Women and Kinship, 1997) ने दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया की तुलना की और दिखाया कि पितृवंशीय नातेदारी स्त्रियों को मायके की अस्थायी सदस्य मानती है; उनका ‘बीज और खेत’ रूपक पुरुष को बीज देने वाला और स्त्री को खेत बताता है, जो बच्चों और भूमि पर स्त्रियों के दावों को नकारता है।
दक्षिण भारतीय स्त्रियाँ संबंधियों में और निकट विवाह करके अपने मायके से अधिक जुड़ी रहीं, जिसे टिम डायसन और मिक मूर (1983) ने दक्षिण में बेहतर महिला स्वायत्तता और जनांकिकीय परिणामों से जोड़ा।
7. आज की नातेदारी
निरंतरता: नातेदारी नेटवर्क प्रवास, नौकरियों, व्यापार और चुनावों में सहायता करते हैं; हरियाणा में खाप पंचायतें गोत्र और ग्राम बहिर्विवाह को कभी-कभी हिंसक रूप से लागू करती हैं।
परिवर्तन: शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता के साथ तमिलनाडु और कर्नाटक में ममेरे-फुफेरे विवाह घट रहे हैं; एनएफ़एचएस आँकड़े दिखाते हैं कि सगोत्री विवाह दक्षिण में अधिक सामान्य बने हैं।
नई नातेदारी: दत्तक ग्रहण, सहायक प्रजनन (सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021) और क्वीयर चुने हुए परिवार यह नया प्रश्न उठाते हैं कि किसे संबंधी माना जाए।
8. चिंतकों को जोड़ना
मर्डॉक (Social Structure, 1949) ने नातेदारी व्यवस्थाओं का अंतर-सांस्कृतिक वर्गीकरण किया; भारतीय मातृवंश और नायर उदाहरण उनके इस दावे की परीक्षा लेते हैं कि एकाकी परिवार सार्वभौमिक है।
मैलिनोव्स्की का मातृवंशीय ट्रोब्रिएंडवासियों में मामा पर अध्ययन नायर करणवर के समानांतर है।
पैट्रीशिया उबेरॉय (सं., Family, Kinship and Marriage in India, 1993) और टी.एन. मदान (Family and Kinship, 1965, कश्मीरी पंडित) मानक भारतीय स्रोत हैं।
9. परीक्षा में उपयोग
10 अंक: वंश, गोत्र-समूह और वंशानुक्रम की परिभाषा दें तथा पितृवंशीय और मातृवंशीय व्यवस्थाओं के भारतीय उदाहरण दें।
15 अंक: कर्वे और ड्यूमों का प्रयोग करके उत्तर और दक्षिण भारतीय नातेदारी की तुलना करें।
20 अंक: प्रकार, सिद्धांत (वंशानुक्रम बनाम संबंध), लिंग (लीला दुबे) और विधिक परिवर्तन (2005 संशोधन, विनीता शर्मा 2020) को जोड़ें।
आरेख विचार: दो नातेदारी चार्ट, एक में गोत्र और गाँव के बाहर उत्तर भारतीय विवाह, दूसरे में मामा की बेटी से दक्षिण भारतीय विवाह।
उपयोगी पंक्ति: कर्वे का मत था कि भारत में किसी भी सांस्कृतिक घटना को समझने के लिए जाति, परिवार और भाषायी क्षेत्र की संस्थाओं को समझना आवश्यक है (Kinship Organisation in India का भावानुवाद)।
| विशेषता | उत्तर (इंडो-आर्यन) | दक्षिण (द्रविड़) |
|---|---|---|
| वरीय विवाह | निकट संबंधियों से बाहर; गोत्र और ग्राम बहिर्विवाह | ममेरे-फुफेरे, कभी-कभी मामा–भांजी |
| परिवारों की प्रस्थिति | कन्या लेने वाले कन्या देने वालों से ऊपर (अनुलोम) | सापेक्ष समानता; संबंध दोहराया जाता है |
| वधू की स्थिति | दूर के गाँव में अजनबी | निकट परिचित संबंधियों के बीच |
| नातेदारी शब्द | समरक्त और वैवाहिक संबंधियों में भेद | समानांतर बनाम क्रॉस संबंधी |
| स्त्री के मायके के संबंध | विवाह के बाद कमज़ोर | अधिक मज़बूत |
| प्रकार | उदाहरण | उत्तराधिकार |
|---|---|---|
| पितृवंशीय | अधिकांश हिंदू, मुसलमान, सिख; जाट, राजपूत; अनेक जनजातियाँ | पिता से पुत्रों को (हिंदुओं में 2005 से विधि द्वारा बेटियाँ समान) |
| मातृवंशीय | नायर (केरल), खासी और गारो (मेघालय), लक्षद्वीप के मुसलमान | स्त्रियों के माध्यम से; खासी की सबसे छोटी बेटी घर रखती है |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- उदाहरण देने से पहले नातेदारी शब्दों (वंश बनाम गोत्र-समूह, वंशानुक्रम, निवास) की सटीक परिभाषा दें।
- कर्वे के क्षेत्र किसी भी क्षेत्रीय तुलना की रीढ़ हैं; उन्हें तालिका में प्रस्तुत करें।
- सिद्धांत लाएँ: लेवी-स्ट्रॉस का संबंध, द्रविड़ नातेदारी पर ड्यूमों, वंशानुक्रम पर रैडक्लिफ़-ब्राउन और फ़ोर्टेस।
- स्पष्ट करें कि मातृवंश मातृसत्ता नहीं है (खासी, नायर उदाहरण)।
- नातेदारी को लिंग (लीला दुबे, डायसन और मूर) और विधि (2005 संशोधन, विनीता शर्मा 2020) से जोड़ें।
- परिवर्तन दिखाएँ: तरवाड़ का पतन, खाप संघर्ष, नई प्रजनन प्रौद्योगिकियाँ।
क्या आप जानते हैं?
- खासी में बच्चे माँ के गोत्र का नाम लेते हैं, और सबसे छोटी बेटी का घर गोत्र का कर्मकांडी केंद्र होता है; पारंपरिक रूप से विवाह करने वाला पुरुष पत्नी के परिवार में जाता है।
भारत में परिवार, विवाह और गृहस्थी
भारतीय संयुक्त परिवार (कर्वे, कपाड़िया, आई.पी. देसाई) पीढ़ियों के पार निवास, चूल्हा, संपत्ति और पूजा साझा करता है। ए.एम. शाह ने दिखाया कि गृहस्थी (सह-निवास) को नातेदारी समूह के रूप में परिवार से अलग करना चाहिए, और परिवारों के विकास-चक्र से गुज़रने के कारण अतीत में भी एकाकी गृहस्थियाँ सामान्य थीं। विवाह के नियम (अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम) और दहेज तथा बाल विवाह जैसी प्रथाएँ विधि, शिक्षा, नगरीकरण और प्रवास के साथ बदल रही हैं, फिर भी व्यवस्थित विवाह और पारिवारिक दायित्व मज़बूत बने हैं।
सरल शब्दों में
संयुक्त परिवार में दादा-दादी, माता-पिता, चाचा और बच्चे एक छत के नीचे रहते हैं, एक रसोई से खाते हैं और संपत्ति साझा करते हैं।
आज अनेक लोग केवल माता-पिता और बच्चों के साथ छोटे फ़्लैटों में रहते हैं, फिर भी वे रोज़ रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, घर पैसे भेजते हैं और जीवनसाथी चुनने में बड़ों की मदद लेते हैं।
इसलिए घर छोटा होता है पर परिवार बड़ा रहता है, जैसे शाखा-कार्यालयों वाली कंपनी।
यूपीएससी पूछता है कि क्या संयुक्त परिवार टूट रहा है, विवाह कैसे बदल रहा है और गृहस्थी आयाम का क्या अर्थ है।

1. अवधारणाएँ
परिवार: मर्डॉक (Social Structure, 1949) ने इसे साझा निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन वाला सामाजिक समूह बताया, जिसमें स्वीकृत यौन संबंध वाले दोनों लिंगों के वयस्क और उनके बच्चे शामिल हैं; उन्होंने एकाकी परिवार को सार्वभौमिक कहा।
संयुक्त परिवार (इरावती कर्वे): ऐसे लोगों का समूह जो सामान्यतः एक छत के नीचे रहते हैं, एक चूल्हे पर पका भोजन खाते हैं, संपत्ति साझा रखते हैं, सामान्य पारिवारिक पूजा में भाग लेते हैं और एक-दूसरे से किसी विशेष प्रकार के नातेदार के रूप में संबंधित हैं।
प्रकार: आकार और संरचना के अनुसार परिवार एकाकी, विस्तारित (पीढ़ियों में ऊर्ध्वाधर या भाइयों के बीच क्षैतिज) और संयुक्त होते हैं; सत्ता के अनुसार पितृसत्तात्मक या, दुर्लभ रूप से, मातृसत्तात्मक; निवास के अनुसार पितृस्थानीय या मातृस्थानीय।
देसाई (आई.पी.) (Some Aspects of Family in Mahuva, 1964) ने ‘संयुक्तता’ की मात्रा केवल निवास से नहीं, दायित्वों और संपत्ति संबंधों से मापी; अनेक एकाकी गृहस्थियाँ कार्यात्मक रूप से संयुक्त बनी रहीं।
कपाड़िया (के.एम.) (Marriage and Family in India, 1955) ने हिंदू संयुक्त परिवार को ग्रंथीय आदर्शों में निहित बताया और उसे लुप्त होने के बजाय अनुकूलित होता देखा।
2. गृहस्थी आयाम
शाह (ए.एम.) (The Household Dimension of the Family in India, 1973) ने गुजरात के राधवनज गाँव के आँकड़ों और ऐतिहासिक जनगणना अभिलेखों का प्रयोग करके गृहस्थी (निवास और चूल्हा साझा करने वाले लोग) को परिवार (संबंधियों का व्यापक नेटवर्क) से अलग किया।
निष्कर्ष: औद्योगीकरण से पहले भी छोटी और एकाकी गृहस्थियाँ सामान्य थीं; गृहस्थियाँ विकास-चक्र से गुज़रती हैं (एकाकी → पुत्रों के विवाह पर संयुक्त → बँटवारा → फिर एकाकी); इसलिए एकाकी गृहस्थियों की वृद्धि संयुक्त परिवार के अंत का प्रमाण नहीं है।
‘विघटन’ थीसिस की आलोचना: यह पश्चिमी विचार (पार्सन्स, गुड की World Revolution and Family Patterns, 1963) कि औद्योगीकरण एकाकी परिवार उत्पन्न करता है, भारत पर ठीक से लागू नहीं होता; मिल्टन सिंगर ने मद्रास के उद्योगपतियों को संयुक्त परिवार बनाए रखते पाया।
टी.एन. मदान (Family and Kinship, 1965) ने कश्मीरी पंडितों के अध्ययन में परिवार को ऐसी प्रक्रिया के रूप में दिखाया जिसमें गृहस्थियाँ समय के साथ बँटती और फिर बनती हैं।
संयुक्त परिवार के प्रकार्य: वृद्धावस्था, बीमारी और बेरोज़गारी में सुरक्षा, श्रम और पूँजी का संयोजन, और जातीय मानदंडों में समाजीकरण; इसकी क़ीमत में स्त्रियों और युवाओं पर नियंत्रण शामिल है।
गृहस्थी आँकड़े: जनगणना 2011 में औसत गृहस्थी आकार लगभग 4.8 दर्ज हुआ; एनएफ़एचएस-5 (2019–21) में लगभग 18% गृहस्थियाँ महिलाओं के नेतृत्व में पाई गईं, प्रायः जहाँ पुरुष प्रवास कर गए थे।
3. विवाह: रूप और नियम
रूप: एकविवाह (हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बाद हिंदुओं के लिए विधिक मानदंड), बहुपत्नी विवाह (मुस्लिम व्यक्तिगत विधि में अनुमत, व्यवहार में दुर्लभ), बहुपति विवाह (जौनसार-बावर के खस और हिमाचल के कुछ भागों में भ्रातृ बहुपतित्व; पहले टोडा में)।
नियम: जातीय अंतर्विवाह; गोत्र, सपिंड और ग्राम बहिर्विवाह; ग्रंथों में अनुलोम विवाह स्वीकृत और प्रतिलोम विवाह निंदित।
संस्कार के रूप में हिंदू विवाह: कपाड़िया ने धर्म, प्रजा (संतान) और रति को इसके उद्देश्य बताया; 1955 के अधिनियम ने इसे तलाक़ सहित अनुबंध भी बनाया।
संबंध के रूप में विवाह: व्यवस्थित विवाह केवल दो व्यक्तियों को नहीं, बल्कि उपहारों और दायित्वों के आदान-प्रदान से दो नातेदारी समूहों को जोड़ता है।
मुस्लिम विवाह (निकाह): मेहर सहित एक नागरिक अनुबंध; शायरा बानो (2017) के बाद मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 ने तत्काल तीन तलाक़ को आपराधिक अपराध बनाया।
नागरिक और समान विधि: विशेष विवाह अधिनियम 1954 अंतर्धार्मिक और अंतर्जातीय नागरिक विवाह की अनुमति देता है; उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता 27 जनवरी 2025 को लागू हुई, जिसमें विवाहों और लिव-इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण शामिल है।
4. समस्याएँ: दहेज, बाल विवाह, हिंसा
दहेज: दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 द्वारा प्रतिबंधित, फिर भी यह उन समुदायों तक फैल गया है जहाँ पहले वधू-मूल्य था; एम.एन. श्रीनिवास ने इसके प्रसार को संस्कृतीकरण और नौकरी बाज़ार में शिक्षित वरों के बढ़ते मूल्य से जोड़ा।
दहेज मृत्यु और क्रूरता भारतीय न्याय संहिता 2023 (1 जुलाई 2024 से लागू) के अंतर्गत आती हैं, जिसने पहले की भारतीय दंड संहिता के अपराधों (धाराएँ 304B और 498A) को आगे बढ़ाया।
बाल विवाह: बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 (महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18, पुरुषों के लिए 21) के तहत एनएफ़एचएस-5 (2019–21) में 20–24 वर्ष की 23.3% महिलाएँ 18 से पहले विवाहित पाई गईं, जो एनएफ़एचएस-4 (2015–16) के 26.8% से कम है; महिलाओं की आयु 21 करने वाला 2021 का विधेयक 2024 में व्यपगत हो गया।
पुत्र-वरीयता: परिवार में पुत्रों की वरीयता से जनगणना 2011 में बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष) प्रति 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियाँ रहा; पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 लिंग निर्धारण पर रोक लगाता है।
अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह: अब भी दुर्लभ (आईएचडीएस-II, 2011–12 में लगभग 5% अंतर्जातीय); जोड़ों को ऑनर अपराधों का सामना करना पड़ता है, और अनेक राज्यों ने धर्मांतरण-विरोधी क़ानून पारित किए जो अंतर्धार्मिक विवाहों को प्रभावित करते हैं।
घरेलू हिंसा: एनएफ़एचएस-5 में पाया गया कि 18–49 वर्ष की लगभग 29% विवाहित महिलाओं ने पति की हिंसा झेली थी; घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 नागरिक उपचार देता है।
5. परिवर्तन की शक्तियाँ
नगरीकरण और प्रवास: नगरों में एकाकी गृहस्थियाँ; गाँवों में ‘पीछे छूटी’ पत्नियाँ और बुज़ुर्ग; प्रेषित धन पर आधारित पार-राष्ट्रीय परिवार (केरल और खाड़ी)।
विवाह प्रवास: जनगणना 2011 में विवाह स्त्रियों के प्रवास का प्रमुख कारण है, जो पितृस्थानीय निवास की मज़बूती दिखाता है।
शिक्षा और महिलाओं का कार्य: देर से विवाह, छोटे परिवार (एनएफ़एचएस-5 कुल प्रजनन दर 2.0, प्रतिस्थापन स्तर से कम), जीवनसाथी चुनने में अधिक भूमिका।
व्यवस्थित प्रेम विवाह: पैट्रीशिया उबेरॉय ने चुनाव और माता-पिता की सहमति के मिश्रण का वर्णन किया; वैवाहिक वेबसाइटें अब भी जाति, धर्म और कुंडली से छँटाई करती हैं।
वृद्धावस्था: जनगणना 2011 में 60 वर्ष और अधिक आयु के लगभग 10.4 करोड़ लोग (8.6%) गिने गए; माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 बच्चों को विधिक रूप से उत्तरदायी बनाता है, जो दिखाता है कि जहाँ पारिवारिक देखभाल कमज़ोर होती है वहाँ राज्य हस्तक्षेप करता है।
नए रूप: एकल-अभिभावक गृहस्थियाँ, लिव-इन संबंध (घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण हेतु मान्य), कम आधार से धीरे-धीरे बढ़ता तलाक़।
नीति और पारिवारिक दृष्टिकोण: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015) और सुकन्या समृद्धि योजना (2015) बेटियों के प्रति पारिवारिक दृष्टिकोण बदलने का प्रयास करती हैं।
6. सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य
प्रकार्यवादी (पार्सन्स): पृथक एकाकी परिवार औद्योगिक समाज के अनुकूल है, जिसमें भावात्मक (पत्नी) और साधनात्मक (पति) भूमिकाएँ हैं; भारतीय साक्ष्य इसके बजाय संशोधित विस्तारित परिवार दिखाते हैं।
मार्क्सवादी और नारीवादी: एंगेल्स (The Origin of the Family, Private Property and the State, 1884) ने एकविवाह और पितृसत्ता को निजी संपत्ति से जोड़ा; भारतीय नारीवादी परिवार को असमान श्रम, दहेज और स्त्री यौनिकता पर नियंत्रण के स्थल के रूप में दिखाते हैं।
गिडेन्स (The Transformation of Intimacy, 1992): चुनाव पर आधारित ‘शुद्ध संबंध’; भारत में चुनाव बढ़ रहा है पर परिवार और जाति की सीमाओं के भीतर।
भारतीय नारीवादी दृष्टि: लीला दुबे और पैट्रीशिया उबेरॉय दिखाती हैं कि विवाह और नातेदारी मानदंड गृहस्थी के भीतर स्त्रियों के अधिकारों को कैसे आकार देते हैं, जिससे परिवार पितृसत्ता से जुड़ता है।
7. परीक्षा में उपयोग
10 अंक: संयुक्त परिवार की परिभाषा (कर्वे) दें और ए.एम. शाह का गृहस्थी तर्क दें।
15 अंक: शाह, आई.पी. देसाई, सिंगर और आँकड़ों से आँकें कि क्या संयुक्त परिवार विघटित हो रहा है।
20 अंक: एनएफ़एचएस-5 और जनगणना आँकड़ों तथा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों के साथ परिवार और विवाह में परिवर्तनों (विधि, दहेज, बाल विवाह, चुनाव, वृद्धावस्था) पर चर्चा करें।
आरेख विचार: ए.एम. शाह का विकास-चक्र वृत्त के रूप में: एकाकी → संयुक्त (पुत्रों का विवाह) → बँटवारा → एकाकी।
उपयोगी पंक्ति: ए.एम. शाह का तर्क था कि गृहस्थी और परिवार में अंतर करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी की संरचना में परिवर्तन अपने आप में संयुक्त पारिवारिक संबंधों का अंत नहीं है (भावानुवाद)।
| संकेतक | मान | स्रोत (वर्ष) |
|---|---|---|
| 18 से पहले विवाहित 20–24 वर्ष की महिलाएँ | 23.3% | एनएफ़एचएस-5 (2019–21) |
| कुल प्रजनन दर | 2.0 | एनएफ़एचएस-5 (2019–21) |
| महिला-प्रधान गृहस्थियाँ | लगभग 18% | एनएफ़एचएस-5 (2019–21) |
| पति की हिंसा झेलने वाली विवाहित महिलाएँ (18–49) | लगभग 29% | एनएफ़एचएस-5 (2019–21) |
| अंतर्जातीय विवाह | लगभग 5% | आईएचडीएस-II (2011–12) |
| 60 वर्ष और अधिक जनसंख्या | लगभग 10.4 करोड़ (8.6%) | जनगणना 2011 |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- परिवार को गृहस्थी से हमेशा अलग करें (ए.एम. शाह); संयुक्त परिवार प्रश्नों में यह सबसे अधिक अंक दिलाने वाला बिंदु है।
- सरल ‘संयुक्त परिवार टूट रहा है’ उत्तर से बचें; अनुकूलन दिखाएँ (आई.पी. देसाई, सिंगर, कार्यात्मक संयुक्तता)।
- वर्षों सहित विवाह नियम और क़ानून दें (हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, पीसीएमए 2006, 2019 का तीन तलाक़ अधिनियम, उत्तराखंड यूसीसी 2025)।
- बाल विवाह, प्रजनन, महिला-प्रधान गृहस्थियों और हिंसा के लिए एनएफ़एचएस-5 आँकड़ों का प्रयोग करें।
- सिद्धांत लाएँ: मर्डॉक, पार्सन्स, गुड, एंगेल्स, गिडेन्स और भारतीय नारीवादी।
- वर्तमान जागरूकता दिखाने के लिए नए रूपों (लिव-इन, एकल अभिभावक, अकेले रहते वृद्ध माता-पिता) का उल्लेख करें।
क्या आप जानते हैं?
- ए.एम. शाह ने पाया कि उन्नीसवीं शताब्दी में राधवनज में छोटी गृहस्थियाँ पहले से सामान्य थीं, जिससे वे विद्वान चकित हुए जो मानते थे कि भारत हमेशा बड़ी संयुक्त गृहस्थियों में रहा।
पितृसत्ता, हकदारी और लैंगिक श्रम विभाजन
पितृसत्ता (patriarchy) सामाजिक संरचनाओं और प्रथाओं की वह व्यवस्था है जिसमें पुरुष स्त्रियों पर प्रभुत्व रखते और उनका शोषण करते हैं (सिल्विया वॉल्बी)। भारत में इसे जाति आकार देती है, जैसा उमा चक्रवर्ती की ब्राह्मणवादी पितृसत्ता दिखाती है। भूमि, संपत्ति, भोजन, स्वास्थ्य और आय पर स्त्रियों की हकदारी पुरुषों से कमज़ोर है (अमर्त्य सेन, बीना अग्रवाल), और लैंगिक श्रम विभाजन उन्हें अधिकांश अवैतनिक देखभाल कार्य सौंपता है: समय उपयोग सर्वेक्षण 2024 में स्त्रियों ने प्रतिदिन लगभग 289 मिनट अवैतनिक घरेलू कार्य पर लगाए जबकि पुरुषों ने 88।
सरल शब्दों में
पितृसत्ता का अर्थ ऐसी व्यवस्था है जहाँ घर, कार्यस्थल और समाज में पुरुषों के पास स्त्रियों से अधिक शक्ति होती है।
अनेक भारतीय घरों में बेटी को बेटे के बाद खिलाया जाता है, भूमि बेटे को जाती है, और माँ बिना वेतन के सबके लिए खाना बनाती, सफ़ाई करती और देखभाल करती है।
यह ऐसी टीम जैसा है जिसमें एक पक्ष नियम लिखता है और दूसरा अधिकांश दौड़-भाग करता है।
यूपीएससी पूछता है कि भारत में पितृसत्ता कैसे काम करती है, जाति से कैसे जुड़ती है, और हकदारी तथा श्रम विभाजन का स्त्रियों के लिए क्या अर्थ है।

1. अवधारणाएँ
पितृसत्ता: सिल्विया वॉल्बी (Theorizing Patriarchy, 1990) ने इसे सामाजिक संरचनाओं और प्रथाओं की ऐसी व्यवस्था बताया जिसमें पुरुष स्त्रियों पर प्रभुत्व रखते, उनका दमन और शोषण करते हैं, जो छह संरचनाओं से काम करती है: घरेलू उत्पादन, वैतनिक कार्य, राज्य, पुरुष हिंसा, यौनिकता और संस्कृति।
निजी और सार्वजनिक पितृसत्ता: वॉल्बी ने गृहस्थी के भीतर नियंत्रण को श्रम बाज़ार और राज्य के माध्यम से नियंत्रण से अलग किया।
केट मिलेट (Sexual Politics, 1970) ने पितृसत्ता शब्द का प्रयोग स्त्रियों पर पुरुषों के सार्वभौमिक राजनीतिक प्रभुत्व के लिए किया।
गर्डा लर्नर (The Creation of Patriarchy, 1986) ने तर्क दिया कि पितृसत्ता प्राकृतिक नहीं, ऐतिहासिक है, जो आरंभिक राज्यों में स्त्रियों की यौनिकता और प्रजनन पर नियंत्रण के साथ उत्पन्न हुई।
पितृसत्ता से मोल-भाव: डेनिज़ कांडियोटी (1988) ने दिखाया कि स्त्रियाँ पितृसत्तात्मक सीमाओं के भीतर रणनीतिक चुनाव करती हैं, जैसे बाद में स्वयं पाने की आशा में सास की शक्ति स्वीकार करना।
लिंग और जेंडर: ऐन ओकली (Sex, Gender and Society, 1972) ने जैविक लिंग को सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर भूमिकाओं से अलग किया।
2. ब्राह्मणवादी पितृसत्ता और जाति
उमा चक्रवर्ती (‘Conceptualising Brahmanical Patriarchy in Early India’, 1993; Gendering Caste, 2003) ने तर्क दिया कि जातीय शुद्धता स्त्री यौनिकता के नियंत्रण पर निर्भर है, इसलिए जाति और लैंगिक संस्तरण साथ-साथ बनते हैं।
यह आंबेडकर (1916) पर आधारित है, जिन्होंने सती, बलात् वैधव्य और बाल विवाह को जातीय अंतर्विवाह बनाए रखने की आवश्यकता से जोड़ा।
जातीय अंतर: उच्च-जातीय स्त्रियों ने अधिक कड़ा पर्दा पर कम मज़दूरी कार्य झेला; दलित स्त्रियाँ कठिन मज़दूरी करती हैं और प्रभु जातियों की यौन हिंसा झेलती हैं; संस्कृतीकरण करती जातियाँ प्रायः स्त्रियों को वैतनिक कार्य से हटा लेती हैं (श्रीनिवास, लीला दुबे)।
सम्मान और पर्दा: इज़्ज़त का विचार परिवार और जाति के सम्मान को स्त्रियों के आचरण से जोड़ता है, जिससे पर्दा, कम आयु में विवाह और ऑनर अपराधों को उचित ठहराया जाता है।
दलित नारीवाद: शर्मिला रेगे और गोपाल गुरु (‘Dalit Women Talk Differently’, 1995) ने तर्क दिया कि मुख्यधारा का नारीवाद जाति की उपेक्षा करता रहा।
3. हकदारी
अमर्त्य सेन का हकदारी दृष्टिकोण (Poverty and Famines, 1981): व्यक्ति स्वामित्व, विनिमय, कार्य और राज्य हस्तांतरण से क्या प्राप्त कर सकता है; अकाल केवल भोजन की कमी से नहीं, हकदारी की विफलता से होते हैं।
गृहस्थी के भीतर असमानता: सेन का ‘सहयोगी संघर्ष’ (1990) मॉडल दिखाता है कि स्त्रियों को गृहस्थी में कम मिलता है क्योंकि उनके योगदान को कम आँका जाता है और उनकी वैकल्पिक स्थिति कमज़ोर होती है; उनके ‘लापता स्त्रियाँ’ अनुमान (1990) ने अतिरिक्त महिला मृत्यु दर की ओर संकेत किया।
भूमि: बीना अग्रवाल (A Field of One’s Own, 1994) ने तर्क दिया कि स्वतंत्र भूमि अधिकार ग्रामीण स्त्रियों की सबसे महत्त्वपूर्ण हकदारी है; स्त्रियाँ केवल 13.9% जोतें संचालित करती थीं (कृषि जनगणना 2015–16)।
विधिक हकदारी: हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 (समान सह-दायिकी अधिकार), घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 (निवास का अधिकार), मातृत्व लाभ 26 सप्ताह तक बढ़ाया गया (2017), और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जो राशन कार्ड के लिए सबसे बड़ी स्त्री को परिवार की मुखिया मानता है।
परिणाम (एनएफ़एचएस-5, 2019–21): 43.3% स्त्रियाँ अकेले या संयुक्त रूप से घर या भूमि की स्वामी थीं, 78.6% के पास स्वयं उपयोग किया जाने वाला बैंक खाता था, और लगभग 54% के पास स्वयं उपयोग किया जाने वाला मोबाइल फ़ोन था; सर्वेक्षण से पहले के पाँच वर्षों का जन्म के समय लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 929 स्त्रियाँ था।
4. लैंगिक श्रम विभाजन
प्रकार्यवादी दृष्टि: मर्डॉक ने इसे व्यावहारिक और सार्वभौमिक माना; पार्सन्स ने स्त्रियों को भावात्मक और पुरुषों को साधनात्मक भूमिकाएँ दीं।
मार्क्सवादी-नारीवादी दृष्टि: एंगेल्स ने स्त्रियों की अधीनता को निजी संपत्ति से जोड़ा; मारिया मीस (The Lace Makers of Narsapur, 1982) ने दिखाया कि आंध्र प्रदेश में स्त्रियों को ‘गृहिणी’ के रूप में परिभाषित किया गया ताकि निर्यात के लिए उनके लेस-निर्माण को फ़ुर्सत के समय का कार्य मानकर भुगतान किया जा सके (गृहिणीकरण)।
ऐन ओकली (Housewife, 1974) ने गृहकार्य को वास्तविक, अवैतनिक और एकरस श्रम के रूप में दिखाया।
भारत में अवैतनिक देखभाल कार्य: समय उपयोग सर्वेक्षण 2024 (एनएसओ) में 6 वर्ष और अधिक आयु की स्त्रियों ने प्रतिदिन लगभग 289 मिनट अवैतनिक घरेलू सेवाओं पर लगाए जबकि पुरुषों ने लगभग 88 मिनट (2019 के 299 और 97 से कम)।
दोहरा बोझ: वैतनिक कार्य करने वाली स्त्रियाँ अब भी अधिकांश गृहकार्य करती हैं, जिसे आर्ली हॉकशील्ड ने ‘दूसरी पाली’ (1989) कहा।
वैतनिक कार्य: महिला श्रम-बल भागीदारी (15 वर्ष और अधिक, सामान्य स्थिति) पीएलएफ़एस 2017–18 के 23.3% से बढ़कर 2023–24 में 41.7% हुई, पर अधिकांश वृद्धि स्व-रोज़गार और घरेलू उद्यमों में अवैतनिक सहायता में है, जिसका बड़ा भाग ग्रामीण और कृषि में है।
पृथक्करण और वेतन अंतर: स्त्रियाँ कृषि, घरेलू कार्य, परिधान, देखभाल और योजना कार्य (आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिन्हें मानदेय वाले ‘स्वयंसेवक’ माना जाता है) में केंद्रित हैं।
कृषि का स्त्रीकरण: पुरुषों के कस्बों में प्रवास के साथ स्त्रियाँ भूमि-पत्र, ऋण या ‘किसान’ की मान्यता के बिना अधिक खेती का काम सँभालती हैं।
5. हिंसा और नियंत्रण
एनसीआरबी की Crime in India 2023 में स्त्रियों के विरुद्ध अपराधों के लगभग 4.48 लाख मामले दर्ज हुए, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा पति या संबंधियों द्वारा क्रूरता का था।
पुत्र-वरीयता: जनगणना 2011 में बाल लिंगानुपात घटकर 918 हो गया; पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015) लिंग चयन को लक्षित करते हैं।
क़ानून: न्यायमूर्ति वर्मा समिति के बाद आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 2013; कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013; भारतीय न्याय संहिता 2023 (1 जुलाई 2024 से) ने वैवाहिक बलात्कार अपवाद को बनाए रखा, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
6. महिला आंदोलन और प्रतिनिधित्व
Towards Equality (1974), भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति (वीणा मजूमदार) की रिपोर्ट, ने घटते लिंगानुपात और स्त्रियों के हाशियाकरण को उजागर किया और भारत में महिला अध्ययन की शुरुआत की।
दहेज और बलात्कार के विरुद्ध आंदोलन (मथुरा मामला, 1979–80), चिपको आंदोलन, आंध्र प्रदेश में शराब-विरोधी आंदोलन (1992) और सेवा दिखाते हैं कि स्त्रियाँ विभिन्न मुद्दों पर संगठित होती हैं।
प्रतिनिधित्व: 73वें और 74वें संशोधनों (1992) ने स्थानीय निकायों की एक-तिहाई सीटें स्त्रियों के लिए आरक्षित कीं (अनेक राज्यों में आधी); संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम 2023, महिला आरक्षण अधिनियम, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जो अगली जनगणना के बाद परिसीमन के पश्चात लागू होगा।
स्वयं सहायता समूह: दीनदयाल अंत्योदय योजना-एनआरएलएम के तहत लगभग 10 करोड़ स्त्रियाँ स्वयं सहायता समूहों की सदस्य हैं, जो ऋण और सामूहिक कार्रवाई का माध्यम है।
7. चिंतकों को जोड़ना
उदारवादी, उग्र, मार्क्सवादी और अश्वेत या अंतर्विभाजक नारीवाद (किम्बर्ले क्रेनशॉ, 1989) भारतीय बहसों में विधि सुधार, यौन हिंसा, श्रम और जाति से मेल खाते हैं।
बोर्दियो का पुरुष प्रभुत्व और फ़ूको की अनुशासनात्मक शक्ति स्त्रियों के शरीर, वेशभूषा और आवागमन पर दैनिक नियंत्रण को समझाते हैं।
8. परीक्षा में उपयोग
10 अंक: पितृसत्ता (वॉल्बी) और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता (चक्रवर्ती) की परिभाषा दें, हर एक के एक भारतीय उदाहरण सहित।
15 अंक: हकदारी (सेन, अग्रवाल) समझाएँ और एनएफ़एचएस-5 तथा कृषि जनगणना आँकड़ों का प्रयोग करें।
20 अंक: समय उपयोग सर्वेक्षण 2024, पीएलएफ़एस 2023–24, एनसीआरबी 2023 और महिला आरक्षण अधिनियम का प्रयोग करके पितृसत्ता, हकदारी और श्रम विभाजन को जोड़ें, और परिवर्तन तथा निरंतरता पर निष्कर्ष दें।
आरेख विचार: अवैतनिक घरेलू कार्य के दैनिक मिनटों का दंड-चित्र, स्त्रियाँ 289 बनाम पुरुष 88 (समय उपयोग सर्वेक्षण 2024)।
उपयोगी पंक्ति: सिमोन द बोउवार ने लिखा कि कोई स्त्री के रूप में जन्म नहीं लेता, बल्कि स्त्री बनता है (The Second Sex, 1949)।
| संकेतक | स्त्रियाँ | पुरुष | स्रोत (वर्ष) |
|---|---|---|---|
| अवैतनिक घरेलू सेवाएँ (मिनट प्रतिदिन, 6+ आयु) | लगभग 289 | लगभग 88 | समय उपयोग सर्वेक्षण 2024 |
| श्रम-बल भागीदारी (15+, सामान्य स्थिति) | 41.7% | 78.8% | पीएलएफ़एस 2023–24 |
| परिचालित जोतों में हिस्सा (संचालक के अनुसार) | 13.9% | लगभग 86% (शेष लगभग सभी) | कृषि जनगणना 2015–16 |
| घर या भूमि का स्वामित्व (अकेले या संयुक्त), 15–49 आयु | 43.3% | यहाँ तुलना नहीं | एनएफ़एचएस-5 (2019–21) |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- किसी नामित सिद्धांतकार (वॉल्बी या मिलेट) से पितृसत्ता की परिभाषा दें और फिर जाति के माध्यम से उसका भारतीय रूप दिखाएँ (चक्रवर्ती, आंबेडकर)।
- हकदारी को केवल ‘अधिकार’ के रूप में नहीं, ठीक से समझाएँ (सेन की अवधारणा, भूमि पर अग्रवाल)।
- स्रोत और वर्ष सहित हाल के आँकड़ों का प्रयोग करें: समय उपयोग सर्वेक्षण 2024, पीएलएफ़एस 2023–24, एनएफ़एचएस-5, एनसीआरबी 2023।
- भारतीय नारीवादी विद्वानों को लाएँ: लीला दुबे, उमा चक्रवर्ती, शर्मिला रेगे, मारिया मीस, बीना अग्रवाल, वीणा मजूमदार।
- अंतर्विभाजकता दिखाएँ: जाति, वर्ग और क्षेत्र स्त्रियों के पितृसत्ता के अनुभव को बदलते हैं।
- परिवर्तन (विधि, स्वयं सहायता समूह, आरक्षण) और निरंतरता (देखभाल का बोझ, हिंसा, कम स्वामित्व) के साथ निष्कर्ष दें।
क्या आप जानते हैं?
- आंबेडकर ने 1916 में सती, बलात् वैधव्य और बालिका विवाह को जातीय अंतर्विवाह से जोड़ा, उमा चक्रवर्ती द्वारा इस व्यवस्था को ‘ब्राह्मणवादी पितृसत्ता’ (1993) नाम देने से लगभग 75 वर्ष पहले।
धार्मिक समुदाय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याएँ
भारत में हिंदू (79.8%), मुसलमान (14.2%), ईसाई (2.3%), सिख (1.7%), बौद्ध (0.7%), जैन (0.4%) और अन्य रहते हैं (जनगणना 2011)। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत छह समुदाय अधिसूचित अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन (सच्चर समिति 2006), कम प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक हिंसा, असुरक्षा और व्यक्तिगत विधि, धर्मांतरण, नागरिकता तथा वक़्फ़ पर पहचान संबंधी बहसों की समस्याओं का सामना करते हैं, जिनका अध्ययन समाजशास्त्री सांप्रदायिकता (communalism) और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से करते हैं।
सरल शब्दों में
भारत में अनेक धर्म साथ-साथ रहते हैं; छोटे धर्मों को अल्पसंख्यक कहा जाता है और उन्हें उनकी संस्कृति और विद्यालयों के लिए विशेष संवैधानिक संरक्षण मिलता है।
कुछ अल्पसंख्यक, विशेषकर अनेक मुसलमान, शिक्षा और नौकरियों में पिछड़े हैं और दंगों या राजनीतिक तनाव के समय कभी-कभी असुरक्षित अनुभव करते हैं।
यह एक संयुक्त परिवार जैसा है जहाँ छोटे सदस्यों को आश्वासन चाहिए कि उनकी आवाज़ मायने रखती है।
यूपीएससी धार्मिक समुदायों, अल्पसंख्यकों की समस्याओं, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के बारे में पूछता है।

1. धार्मिक संरचना (जनगणना 2011)
हिंदू 96.6 करोड़ (79.8%), मुसलमान 17.2 करोड़ (14.2%), ईसाई 2.8 करोड़ (2.3%), सिख 2.1 करोड़ (1.7%), बौद्ध 0.84 करोड़ (0.7%), जैन 0.45 करोड़ (0.4%), अन्य धर्म और मत लगभग 0.79 करोड़ (0.7%)।
क्षेत्रीय संकेंद्रण: मुसलमान जम्मू और कश्मीर तथा लक्षद्वीप में बहुसंख्यक और असम, पश्चिम बंगाल, केरल तथा उत्तर प्रदेश में बड़े अल्पसंख्यक हैं; ईसाई नागालैंड, मिज़ोरम और मेघालय में बहुसंख्यक हैं; सिख पंजाब में; बौद्ध मुख्यतः महाराष्ट्र, सिक्किम और लद्दाख में।
प्रजनन: एनएफ़एचएस-5 (2019–21) में कुल प्रजनन दर मुसलमानों के लिए 2.36 और हिंदुओं के लिए 1.94 थी; एनएफ़एचएस-1 (1992–93) के बाद यह अंतर तेज़ी से घटा है, जो दिखाता है कि प्रजनन धर्म से अधिक शिक्षा और आय पर निर्भर है।
जनगणना 2027 (संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027) 2011 के बाद धर्म पर पहले नए आँकड़े देगी।
2. अल्पसंख्यक कौन है
संविधान ‘अल्पसंख्यक’ को परिभाषित नहीं करता; अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा और शैक्षणिक संस्थाओं की रक्षा करते हैं; अनुच्छेद 25–28 सभी को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक: मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी (1993), तथा जैन (2014)।
राज्य-स्तरीय अल्पसंख्यक: टी.एम.ए. पाई फ़ाउंडेशन (2002) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान राज्यवार होनी चाहिए; कुछ राज्यों (जैसे मिज़ोरम, नागालैंड, पंजाब, जम्मू और कश्मीर) में हिंदू अल्पसंख्यक दर्जे की माँग उठाते हैं।
समाजशास्त्रीय अर्थ: लुई वर्थ ने अल्पसंख्यक को ऐसा समूह बताया जिसे भिन्न और असमान व्यवहार के लिए अलग किया जाता है और जो स्वयं को सामूहिक भेदभाव का पात्र मानता है; केवल संख्या किसी समूह को अल्पसंख्यक नहीं बनाती।
3. समुदायों की आंतरिक विविधता
मुसलमान: संप्रदाय (सुन्नी, शिया, अहमदिया, बोहरा), क्षेत्र और भाषा, तथा जाति जैसे समूहों (अशराफ़, अजलाफ़, अरज़ाल) में बँटे; इम्तियाज़ अहमद (Caste and Social Stratification among Muslims in India, 1973; Ritual and Religion among Muslims in India, 1981) ने दरगाह पूजा जैसी समन्वयी प्रथाएँ दिखाईं; पसमांदा आंदोलन (अली अनवर का पसमांदा मुस्लिम महाज़, 1998) पिछड़े मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं।
ईसाई: केरल के सीरियाई ईसाई, गोवा के कैथोलिक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दलित ईसाई, और पूर्वोत्तर तथा झारखंड के जनजातीय ईसाई; चर्चों के भीतर जाति बनी है।
सिख: पंजाब में जट सिख भूमि और राजनीति पर हावी हैं, जबकि मज़हबी और रविदासिया सिख (दलित) पंजाब की जनसंख्या का लगभग एक-तिहाई हैं, जो किसी भी राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जाति हिस्सा है (2011 में 31.9%)।
बौद्ध: अधिकांश आंबेडकर के 1956 के धर्मांतरण के अनुयायी नव-बौद्ध (नवयान), साथ ही हिमालयी बौद्ध; पारसी घटती जनसंख्या झेल रहे हैं, जिसके लिए जियो पारसी योजना (2013–14) है।
4. धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याएँ
सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन: सच्चर समिति (2006) ने पाया कि मुसलमान शिक्षा, ऋण और औपचारिक नौकरियों में पिछड़े थे, और 2001 में जनसंख्या का लगभग 13.4% होते हुए भी सरकारी कर्मचारियों में 5% से कम थे; उनकी स्थिति कुछ मामलों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के निकट थी।
अनुवर्ती कार्रवाई: रंगनाथ मिश्र आयोग (2007) ने अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण और दलित ईसाइयों तथा दलित मुसलमानों के लिए अनुसूचित जाति दर्जे की सिफ़ारिश की; के.जी. बालकृष्णन आयोग (2022 में गठित) धर्मांतरितों के लिए अनुसूचित जाति दर्जे की जाँच करता है; प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम (2006) अल्पसंख्यक कल्याण को लक्षित करता है।
बस्तीकरण और भेदभाव: पृथक मोहल्ले (अहमदाबाद में जुहापुरा), घर किराये पर लेने में कठिनाई, और नौकरी में भेदभाव (थोराट और एटवेल, 2007)।
शिक्षा: जनगणना 2011 में मुसलमानों की साक्षरता लगभग 68.5% दर्ज हुई जबकि कुल लगभग 73%, और यह अंतर स्त्रियों तथा उच्च शिक्षा में सबसे अधिक है।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व: हाल के चुनावों में लोकसभा में मुस्लिम सांसदों का हिस्सा उनकी जनसंख्या के हिस्से से काफ़ी कम रहा है।
सुरक्षा: सांप्रदायिक दंगे (नेली 1983, 1984 की सिख-विरोधी हिंसा, बंबई 1992–93, गुजरात 2002, ईसाइयों के विरुद्ध कंधमाल 2008, मुज़फ़्फ़रनगर 2013, उत्तर-पूर्वी दिल्ली 2020) और भीड़ द्वारा हत्याएँ।
पहचान और विधि संबंधी बहसें: व्यक्तिगत विधि सुधार और समान नागरिक संहिता (उत्तराखंड यूसीसी 27 जनवरी 2025 से लागू); अनेक राज्यों में धर्मांतरण-विरोधी क़ानून; नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (नियम मार्च 2024 में अधिसूचित); वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025, जिसके कुछ भागों पर सर्वोच्च न्यायालय ने 15 सितंबर 2025 के अंतरिम आदेश में रोक लगाई; कर्नाटक में हिजाब विवाद (सर्वोच्च न्यायालय का विभाजित निर्णय, अक्टूबर 2022)।
अल्पसंख्यकों के भीतर लिंग: मुस्लिम महिला समूहों (भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन) ने तत्काल तीन तलाक़ के विरुद्ध संघर्ष किया, जिससे शायरा बानो (2017) और 2019 का अधिनियम आया।
5. सांप्रदायिकता
अर्थ: बिपन चंद्र ने सांप्रदायिकता को यह विश्वास बताया कि एक धर्म के अनुयायियों के साझा लौकिक हित होते हैं जो अन्य धार्मिक समुदायों के हितों से भिन्न और अंततः विरोधी होते हैं; उन्होंने तीन चरण बताए: सांप्रदायिक राष्ट्रवाद, उदार सांप्रदायिकता और उग्र सांप्रदायिकता।
कारण: औपनिवेशिक फूट डालो और राज करो (पृथक निर्वाचन 1909), नौकरियों और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, वोटों के लिए राजनीतिक लामबंदी, विभाजन की स्मृतियाँ, अफ़वाह और मीडिया।
पॉल ब्रास (The Production of Hindu–Muslim Violence in Contemporary India, 2003) ने तर्क दिया कि दंगे स्वतःस्फूर्त घृणा से नहीं, बल्कि राजनीतिक कर्ताओं की ‘संस्थागत दंगा प्रणाली’ से उत्पन्न होते हैं।
आशुतोष वार्ष्णेय (Ethnic Conflict and Civic Life, 2002) ने दंगा-प्रवण और शांत नगरों (जैसे अलीगढ़ और कालीकट) की तुलना की और पाया कि अंतर-सामुदायिक नागरिक संगठन (व्यापार, श्रमिक संघ, क्लब) शांति बनाए रखते हैं।
असग़र अली इंजीनियर ने दशकों तक दंगों का दस्तावेज़ीकरण किया और सांप्रदायिक संघर्ष की आर्थिक और राजनीतिक जड़ों पर बल दिया।
6. धर्मनिरपेक्षता बहस
भारतीय धर्मनिरपेक्षता: राज्य धर्मों से ‘सैद्धांतिक दूरी’ रखता है (राजीव भार्गव), जो हस्तक्षेप (मंदिर-प्रवेश, अस्पृश्यता उन्मूलन) और सहायता (अल्पसंख्यक संस्थाएँ) दोनों की अनुमति देती है, कड़े पश्चिमी पृथक्करण के विपरीत।
आलोचक: टी.एन. मदान (‘Secularism in Its Place’, 1987) और आशीष नंदी ने तर्क दिया कि धर्मनिरपेक्षता एक धार्मिक समाज के लिए परायी है और धार्मिक सहिष्णुता परंपराओं के भीतर से आनी चाहिए।
न्यायालय: एस.आर. बोम्मई (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढाँचे का भाग माना।
धर्मनिरपेक्षीकरण: श्रीनिवास ने शिक्षितों में शुद्धता-प्रदूषण विचारों का ह्रास देखा, फिर भी सार्वजनिक जीवन में धर्म अधिक दिखने लगा है, जो वैश्विक ‘वि-धर्मनिरपेक्षीकरण’ तर्क (पीटर बर्जर, 1999) से मेल खाता है।
जनमत: प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण ‘Religion in India: Tolerance and Segregation’ (2021) में पाया गया कि अधिकांश भारतीय धार्मिक सहिष्णुता को महत्त्व देते हैं, फिर भी विवाह और मित्रता में धार्मिक समुदायों को अलग रखना पसंद करते हैं।
7. चिंतकों को जोड़ना
दुर्खीम: धर्म समूह के भीतर एकजुटता बनाता है पर समूहों के बीच सीमाएँ तीखी कर सकता है।
वेबर: प्रस्थिति समूह और सामाजिक बंदपन; मार्क्स: विचारधारा के रूप में धर्म जो श्रमिक वर्ग को बाँट सकता है।
एंडरसन और गेलनर: कल्पित समुदाय के एक रूप के रूप में धार्मिक राष्ट्रवाद।
8. परीक्षा में उपयोग
10 अंक: जनगणना 2011 के आँकड़ों सहित धार्मिक संरचना दें और विधिक संरक्षणों की सूची दें।
15 अंक: सच्चर समिति और हाल की विधिक बहसों से अल्पसंख्यकों की समस्याओं का विश्लेषण करें।
20 अंक: सांप्रदायिकता (बिपन चंद्र, ब्रास, वार्ष्णेय) और धर्मनिरपेक्षता बहस (भार्गव बनाम मदान और नंदी) समझाएँ, और उपाय सुझाएँ।
आरेख विचार: जनगणना 2011 की धार्मिक संरचना का पाई-चार्ट, और प्रतिस्पर्धा तथा लामबंदी से दंगे तक का प्रवाह-चित्र (ब्रास की दंगा प्रणाली)।
उपयोगी पंक्ति: वार्ष्णेय का तर्क था कि मज़बूत अंतर-सामुदायिक नागरिक नेटवर्क दंगों के विरुद्ध सबसे अच्छा संरक्षण हैं (भावानुवाद)।
| धर्म | जनसंख्या (करोड़) | हिस्सा |
|---|---|---|
| हिंदू | 96.6 | 79.8% |
| मुसलमान | 17.2 | 14.2% |
| ईसाई | 2.8 | 2.3% |
| सिख | 2.1 | 1.7% |
| बौद्ध | 0.84 | 0.7% |
| जैन | 0.45 | 0.4% |
| अन्य धर्म और मत | 0.79 | 0.7% |
| विद्वान (कृति, वर्ष) | व्याख्या |
|---|---|
| बिपन चंद्र | तीन चरणों में सांप्रदायिक विचारधारा, औपनिवेशिक राजनीति में निहित |
| पॉल ब्रास (2003) | राजनीतिक कर्ताओं द्वारा चलाई जाने वाली संस्थागत दंगा प्रणालियाँ |
| आशुतोष वार्ष्णेय (2002) | कमज़ोर अंतर-सामुदायिक नागरिक संबंध नगरों को दंगा-प्रवण बनाते हैं |
| असग़र अली इंजीनियर | आर्थिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक हित |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- जनगणना 2011 के आँकड़ों और वर्षों सहित अधिसूचित अल्पसंख्यकों की सूची से शुरू करें।
- हर समुदाय को आंतरिक रूप से विविध (संप्रदाय, जाति, क्षेत्र) मानें; मुसलमानों या ईसाइयों को एक खंड मानने से बचें।
- सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के लिए सच्चर समिति का प्रयोग करें और तिथियों सहित हाल के विधिक घटनाक्रम दें (यूसीसी 2025, सीएए नियम 2024, वक़्फ़ अधिनियम 2025 और अंतरिम आदेश)।
- केवल दंगों की सूची देने के बजाय विद्वानों (बिपन चंद्र, ब्रास, वार्ष्णेय) से सांप्रदायिकता समझाएँ।
- धर्मनिरपेक्षता बहस को संतुलित ढंग से प्रस्तुत करें।
- राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर स्वर तटस्थ और साक्ष्य-आधारित रखें; परीक्षक संतुलन को पुरस्कृत करते हैं।
क्या आप जानते हैं?
- जनगणना 2011 में पारसी लगभग 57,000 थे, भारत के उन गिने-चुने समुदायों में जिनकी जनसंख्या घट रही है; जियो पारसी योजना पारसी दंपतियों के लिए प्रजनन उपचार में सहायता देती है।
जेंडर और यौनिकता: ट्रांसजेंडर और एलजीबीटीक्यू अधिकार
समाजशास्त्र जेंडर और यौनिकता को केवल जैविक नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित और नियंत्रित मानता है (फ़ूको, बटलर)। भारत में हिजड़ा जैसे लैंगिक-भिन्न समुदाय लंबे समय से हैं, पर औपनिवेशिक क़ानून (धारा 377, 1860; आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871) ने उन्हें और समलैंगिक संबंधों को अपराध बनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने नालसा (2014) में तृतीय लिंग और स्व-पहचान को मान्यता दी तथा नवतेज सिंह जौहर (2018) में सहमति वाले समलैंगिक संबंधों को अपराधमुक्त किया, पर सुप्रियो चक्रवर्ती (2023) में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार किया। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 में 2026 में ऐसे संशोधन हुए जिन्हें आलोचक स्व-पहचान को कमज़ोर करने वाला मानते हैं; संशोधन को चुनौती दी गई है।
सरल शब्दों में
जीवविज्ञान हमें शरीर देता है, पर समाज तय करता है कि ‘पुरुष’ या ‘स्त्री’ होने का क्या अर्थ है, कोई किससे प्रेम कर सकता है और उसे कैसे वेशभूषा पहननी चाहिए।
ट्रांसजेंडर लोग अनुभव करते हैं कि उनका जेंडर जन्म के समय दर्ज लिंग से भिन्न है, और एलजीबीटीक्यू लोग समान लिंग के व्यक्तियों से प्रेम कर सकते हैं।
यह स्कूल यूनिफ़ॉर्म नियम जैसा है: कपड़ा प्राकृतिक है, पर कौन क्या पहनेगा इसका नियम लोग बनाते हैं और वह बदल सकता है।
यूपीएससी पूछता है कि भारतीय क़ानून और समाज इन समूहों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और कौन-से समाजशास्त्रीय सिद्धांत जेंडर तथा यौनिकता को समझाते हैं।

1. अवधारणाएँ
लिंग, जेंडर, यौनिकता: लिंग जैविक विशेषताओं को दर्शाता है; जेंडर सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाओं और पहचानों को; यौन अभिविन्यास इस बात को कि कोई किसकी ओर आकर्षित है; जेंडर पहचान व्यक्ति की इस आंतरिक भावना को कि वह पुरुष, स्त्री, दोनों या कोई नहीं है।
एलजीबीटीक्यू+: लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीयर और अन्य, जिनमें लिंग विशेषताओं में भिन्नता के साथ जन्मे इंटरसेक्स व्यक्ति शामिल हैं।
विषमलैंगिक मानकता: यह धारणा कि विषमलैंगिकता और पुरुष–स्त्री द्वैत प्राकृतिक और सामान्य हैं, जो विवाह, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण के क़ानूनों में निहित है।
2. समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य
सामाजिक निर्माण: बर्जर और लकमान का यह विचार कि वास्तविकता सामाजिक रूप से निर्मित है, जेंडर पर लागू होता है; सिमोन द बोउवार का दावा कि स्त्री बना जाता है, इसका पूर्वाभास देता है।
मिशेल फ़ूको (The History of Sexuality, खंड 1, 1976): आधुनिक समाजों ने केवल यौनिकता का दमन नहीं किया, बल्कि चिकित्सा, विधि और मनोचिकित्सा के माध्यम से शक्ति और अनुशासन के रूपों के रूप में ‘समलैंगिक’ जैसी श्रेणियाँ उत्पन्न कीं।
जूडिथ बटलर (Gender Trouble, 1990): जेंडर प्रदर्शनात्मक है, जो मानदंडों के अनुरूप बार-बार किए गए कार्यों से बनता है, कोई आंतरिक सार नहीं; यह क्वीयर पहचानों के लिए स्थान खोलता है।
गॉफ़मैन (Stigma, 1963): ‘दूषित पहचान’ ट्रांसजेंडर और क्वीयर व्यक्तियों द्वारा झेले जाने वाले कलंक को समझाती है; वेस्ट और ज़िमरमैन (‘Doing Gender’, 1987) जेंडर को दैनिक उपलब्धि के रूप में दिखाते हैं।
प्रकार्यवादी दृष्टि: पार्सन्स ने स्पष्ट लैंगिक भूमिकाओं को परिवार के लिए प्रकार्यात्मक माना; आलोचक दिखाते हैं कि यह असमानता को प्राकृतिक बनाता है और क्वीयर परिवारों को बाहर रखता है।
भारतीय विद्वत्ता: रूथ वनिता और सलीम किदवई (Same-Sex Love in India, 2000) ने भारतीय साहित्य में समलैंगिक विषयों का अनुरेखण किया; निवेदिता मेनन (Seeing Like a Feminist, 2012) द्वैत की स्वाभाविकता पर प्रश्न उठाती हैं।
3. हिजड़ा समुदाय
संगठन: हिजड़े गुरु–चेला व्यवस्था के तहत गृहस्थियों (डेरों) में रहते हैं, घरानों में समूहित, अपने नियमों, नातेदारी और दीक्षा के साथ; सेरेना नंदा (Neither Man nor Woman, 1990) और गायत्री रेड्डी (With Respect to Sex, 2005) ने उनका अध्ययन किया।
कर्मकांडी भूमिका और आजीविका: जन्म और विवाह पर आशीर्वाद (बधाई), बहुचरा माता देवी से जुड़ा; आज स्कूलों और नौकरियों से बहिष्कार के कारण अनेक भीख और यौन कार्य पर निर्भर हैं।
अन्य पहचानें: अरवानी या तिरुनंगई (तमिलनाडु), किन्नर, जोगता और जोगप्पा, शिव-शक्ति; तमिलनाडु का कूवागम उत्सव एक प्रमुख समागम है।
औपनिवेशिक अपराधीकरण: ‘हिजड़ों’ को आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 में सूचीबद्ध किया गया और भारतीय दंड संहिता (1860) की धारा 377 ने समलैंगिक संबंध को अपराध बनाया, जो पूर्व-औपनिवेशिक अधिक अस्पष्ट दृष्टिकोणों से विच्छेद था।
संख्या: जनगणना 2011 में लगभग 4.88 लाख व्यक्ति ‘अन्य’ जेंडर के रूप में गिने गए, जिसे व्यापक रूप से कम गणना माना जाता है।
4. विधिक यात्रा
नाज़ फ़ाउंडेशन (दिल्ली उच्च न्यायालय, 2009) ने सहमति वाले वयस्कों के लिए धारा 377 को सीमित किया; सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेश कुमार कौशल (2013) में इसे पलट दिया।
नालसा बनाम भारत संघ (15 अप्रैल 2014): ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ‘तृतीय लिंग’ के रूप में मान्यता दी, बिना शल्य-चिकित्सा के जेंडर की स्व-पहचान के अधिकार को बरकरार रखा, और कल्याण उपायों तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में व्यवहार का निर्देश दिया।
पुट्टस्वामी (2017): नौ न्यायाधीशों के निजता निर्णय ने कहा कि यौन अभिविन्यास निजता का एक आवश्यक गुण है।
नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (6 सितंबर 2018): पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने समान लिंग के वयस्कों के बीच सहमति वाले संबंध को अपराधमुक्त किया, धारा 377 को अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन मानकर सीमित किया।
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 (जनवरी 2020 से लागू): शिक्षा, नौकरियों, स्वास्थ्य और आवास में भेदभाव पर रोक लगाता है, ज़िला मजिस्ट्रेट से पहचान प्रमाण-पत्र और राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद का प्रावधान करता है; आलोचकों ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के यौन शोषण के लिए हल्के दंड और प्रमाणन प्रक्रियाओं पर आपत्ति की।
सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत संघ (17 अक्टूबर 2023): पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि विवाह का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और समलैंगिक विवाह की मान्यता संसद पर छोड़ी; 3:2 से नागरिक संघों या क्वीयर दंपतियों द्वारा दत्तक ग्रहण को मान्यता देने से इनकार किया, साथ ही यह पुष्टि की कि क्वीयर व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए; पुनर्विचार याचिकाएँ जनवरी 2025 में ख़ारिज हुईं।
सुप्रियो के बाद: केंद्र सरकार ने राशन कार्ड, संयुक्त बैंक खाते और चिकित्सा निर्णयों जैसी क्वीयर दंपतियों की हकदारियों की जाँच के लिए कैबिनेट सचिव के अधीन एक समिति (2024) बनाई।
जेन कौशिक बनाम भारत संघ (17 अक्टूबर 2025): सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी जेंडर पहचान के कारण बर्ख़ास्त की गई एक ट्रांसजेंडर शिक्षिका को मुआवज़ा दिया, 2019 के अधिनियम को लागू न करने के लिए राज्य को दोषी पाया, और समान अवसर नीति का प्रारूप बनाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश आशा मेनन की अध्यक्षता में सलाहकार समिति बनाई।
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2026 (स्वीकृति 30 मार्च 2026): आलोचकों के अनुसार यह ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा को संकीर्ण करता है, स्व-पहचान हटाता है और चिकित्सा बोर्ड की सिफ़ारिश अनिवार्य करता है; इसे चुनौती देने वाली याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, जिसने मई 2026 में नोटिस जारी किया पर अधिनियम पर रोक नहीं लगाई।
आपराधिक विधि का अंतराल: भारतीय न्याय संहिता 2023 (1 जुलाई 2024 से) में धारा 377 का कोई समकक्ष नहीं है, इसलिए पुरुषों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध असहमति वाले यौन कृत्यों के लिए स्पष्ट अपराध नहीं है, जिस अंतराल की ओर आलोचकों ने ध्यान दिलाया है।
5. राज्य की नीतियाँ
तमिलनाडु ने ट्रांसजेंडर (अरवानी) कल्याण बोर्ड (2008) बनाया; केरल ने भारत की पहली राज्य ट्रांसजेंडर नीति (2015) अपनाई; ओडिशा और अन्य ने कल्याण योजनाएँ बढ़ाईं।
केंद्र की स्माइल योजना (2022) आजीविका, कौशल और आश्रय गृहों (गरिमा गृह) में सहायता देती है; ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पहचान प्रमाण-पत्र जारी करता है।
मद्रास उच्च न्यायालय (अरुणकुमार, 2019) ने एक पुरुष और ट्रांसवुमन के बीच विवाह को मान्यता दी और तमिलनाडु को इंटरसेक्स शिशुओं पर लिंग-चयनात्मक शल्य-चिकित्सा पर रोक लगाने के लिए प्रेरित किया।
6. सामाजिक वास्तविकताएँ
पारिवारिक अस्वीकृति और हिंसा: अनेक क्वीयर और ट्रांसजेंडर व्यक्ति जबरन विवाह, ‘रूपांतरण चिकित्सा’ और घर से निकाले जाने का सामना करते हैं; मद्रास उच्च न्यायालय (2021) ने रूपांतरण चिकित्सा पर रोक लगाई और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (2022) ने इसे पेशेवर कदाचार कहा।
बहिष्कार: कम स्कूली पूर्णता, नौकरी में भेदभाव और पहचान दस्तावेज़ पाने में कठिनाई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हाशिये पर धकेलते हैं।
दृश्यता: अनेक नगरों में प्राइड मार्च, स्थानीय निकायों में निर्वाचित ट्रांसजेंडर व्यक्ति, और कुछ राज्यों में आरक्षित पद बढ़ती दावेदारी दिखाते हैं; नगरीय, उच्च-वर्गीय क्वीयर व्यक्ति गरीब, ग्रामीण और दलित क्वीयर व्यक्तियों से अधिक लाभ पाते हैं, जो एक अंतर्विभाजक अंतर है।
7. चिंतकों को जोड़ना
दुर्खीम: विधि सामूहिक चेतना को दर्शाती है, और नवतेज दिखाता है कि मूल्यों के बदलने के साथ दमनकारी से प्रतिपूरक विधि की ओर बदलाव होता है।
नए सामाजिक आंदोलन (मेलुची, तूरेन): क्वीयर आंदोलन वर्ग के बजाय पहचान, गरिमा और मान्यता पर केंद्रित हैं।
हैबरमास और फ़्रेज़र: मान्यता और पुनर्वितरण; ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए विधिक मान्यता और आर्थिक सहायता दोनों आवश्यक हैं।
8. परीक्षा में उपयोग
10 अंक: लिंग, जेंडर और यौनिकता में अंतर करें, और एक भारतीय उदाहरण सहित बटलर या फ़ूको का उल्लेख करें।
15 अंक: विधिक यात्रा (नालसा 2014, नवतेज 2018, 2019 अधिनियम, सुप्रियो 2023, 2026 संशोधन) और उसके सामाजिक प्रभाव का अनुरेखण करें।
20 अंक: सिद्धांत, हिजड़ा समुदाय, विधि, राज्य नीति और सामाजिक वास्तविकताओं को जोड़ें, और मान्यता बनाम पुनर्वितरण पर निष्कर्ष दें।
आरेख विचार: समयरेखा: भारतीय दंड संहिता धारा 377 (1860) → आपराधिक जनजाति अधिनियम (1871) → नाज़ (2009) → कौशल (2013) → नालसा (2014) → नवतेज (2018) → अधिनियम (2019) → सुप्रियो (2023) → जेन कौशिक (2025) → संशोधन (2026)।
उपयोगी पंक्ति: बटलर का तर्क था कि जेंडर प्रदर्शनात्मक है, जो उन्हीं कार्यों से बनता है जिन्हें उसकी अभिव्यक्ति कहा जाता है (Gender Trouble, 1990 का भावानुवाद)।
| वर्ष | मामला या क़ानून | परिणाम |
|---|---|---|
| 2009 | नाज़ फ़ाउंडेशन (दिल्ली उच्च न्यायालय) | धारा 377 सीमित |
| 2013 | सुरेश कुमार कौशल (सर्वोच्च न्यायालय) | धारा 377 बहाल |
| 2014 | नालसा बनाम भारत संघ | तृतीय लिंग; स्व-पहचान |
| 2018 | नवतेज सिंह जौहर | सहमति वाले समलैंगिक संबंध अपराधमुक्त |
| 2019 | ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) अधिनियम | भेदभाव-निषेध; पहचान प्रमाण-पत्र |
| 2023 | सुप्रियो चक्रवर्ती | न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह नहीं; संसद पर छोड़ा |
| 2025 | जेन कौशिक | मुआवज़ा; समान अवसर पर सलाहकार समिति |
| 2026 | ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन अधिनियम | संकीर्ण परिभाषा; चुनौती के अधीन |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- लिंग–जेंडर–यौनिकता के अंतर और एक सिद्धांतकार (बटलर, फ़ूको) से शुरू करें; इससे समाजशास्त्रीय आधार दिखता है।
- हिजड़ों के भारतीय नृवंशवर्णन (नंदा, रेड्डी) और औपनिवेशिक अपराधीकरण की कहानी का प्रयोग करें।
- सटीक तिथियों और निर्णयों सहित फ़ैसले दें; परीक्षक ऐसी त्रुटियाँ पकड़ते हैं जैसे यह कहना कि सुप्रियो ने समलैंगिक विवाह को वैध किया।
- 2026 संशोधन और उसके चुनौती के अधीन होने का उल्लेख करें, परिणाम की भविष्यवाणी किए बिना।
- परिवार, स्कूल और नौकरी के उदाहरणों से विधिक अधिकारों और सामाजिक स्वीकृति के बीच का अंतर दिखाएँ।
- पेपर I से जोड़ें: सामाजिक निर्माण, नए सामाजिक आंदोलन, कलंक, और विधि पर दुर्खीम।
क्या आप जानते हैं?
- 2014 में पद्मिनी प्रकाश भारत की पहली ट्रांसजेंडर टेलीविज़न समाचार एंकरों में से एक बनीं, और 2017 में जोयिता मंडल पश्चिम बंगाल की एक लोक अदालत में भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश बनीं।
UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: भारत में नातेदारी, परिवार और धर्म
2014 से 2026 तक UPSC ने प्रश्नपत्र II में इस अध्याय से 39 प्रश्न-भाग पूछे, जिनके कुल 560 अंक थे। सबसे अधिक पूछे गए विषय हैं भारत में परिवार, विवाह और गृहस्थी (10 भाग) और धार्मिक समुदाय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याएँ (10 भाग)। नीचे हर प्रश्न का UPSC शब्द-सीमा में लिखा आदर्श उत्तर दिया गया है: 10 अंक के लिए लगभग 150 शब्द और 20 अंक के लिए लगभग 250 शब्द।
सरल शब्दों में
पहले प्रश्न पढ़ें और UPSC द्वारा दिए जाने वाले समय में अपना उत्तर लिखें (10 अंक के लिए लगभग 7 मिनट और 20 अंक के लिए लगभग 11 मिनट)।
फिर उसकी तुलना आदर्श उत्तर से करें: दृष्टिकोण, प्रयुक्त विचारक और अध्ययन, भारतीय आँकड़े और निष्कर्ष जाँचें।
जो छूट गया उसे नोट करें और अगला प्रश्न करने से पहले नोट्स में वह विषय दोहराएँ।
1. भारत में वंश, वंशानुक्रम और नातेदारी व्यवस्थाएँ
उदाहरण 1 (UPSC 2025, 10 अंक): नातेदारी क्या है? नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन में जी. पी. मरडॉक के योगदान की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)
दृष्टिकोण: नातेदारी की परिभाषा दें, फिर मर्डॉक के योगदान समझाएँ (Social Structure 1949: एकल परिवार की सार्वभौमिकता, अंतर-सांस्कृतिक पद्धति, नातेदारी शब्दावली का वर्गीकरण, एचआरएएफ़) और उनकी आलोचना तथा भारत के लिए प्रासंगिकता बताएँ।
नातेदारी वंशानुक्रम और विवाह पर आधारित सामाजिक रूप से मान्य संबंधों का जाल है, जो निवास, उत्तराधिकार, विवाह और परस्पर दायित्वों को नियंत्रित करता है।
जॉर्ज पीटर मर्डॉक की Social Structure (1949) ने लगभग 250 समाजों की सांख्यिकीय तुलना की। उन्होंने तर्क दिया कि एकल परिवार सार्वभौमिक है, जो चार प्रकार्य करता है: यौन, आर्थिक, प्रजनन और शैक्षिक। उन्होंने नातेदारी शब्दावलियों को एस्किमो, हवाईयन, इरोक्वॉइस, क्रो, ओमाहा और सूडानी जैसे प्रकारों में वर्गीकृत किया और उन्हें वंशानुक्रम तथा निवास नियमों से जोड़ा। उन्होंने अंतर-सांस्कृतिक तुलना के लिए ह्यूमन रिलेशंस एरिया फ़ाइल्स नामक डेटाबेस भी बनाया।
आलोचकों ने उनके विरुद्ध भारतीय उदाहरणों का प्रयोग किया: नायर तरवाड़, जहाँ पति आगंतुक होते थे, ने एकल परिवार की सार्वभौमिकता को चुनौती दी, जैसा कैथलीन गफ़ ने दिखाया।
अन्य ने आपत्ति की कि सांख्यिकीय तुलना रीति-रिवाजों को उनके सांस्कृतिक संदर्भ से अलग कर देती है। फिर भी मर्डॉक की तुलनात्मक पद्धति ने नातेदारी अध्ययनों को आकार दिया, जिसमें भारत में कर्वे की क्षेत्रीय तुलना भी शामिल है।
उदाहरण 2 (UPSC 2023, 20 अंक): 'वंशानुक्रम' एवं 'गठबंधन' की अवधारणाओं को परिभाषित कीजिए। उत्तर एवं दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)
दृष्टिकोण: वंशानुक्रम (रैडक्लिफ़-ब्राउन, फ़ोर्टेस) और संबंध (लेवी-स्ट्रॉस, ड्यूमों) की परिभाषा दें, फिर कई मानदंडों पर उदाहरणों सहित उत्तर और दक्षिण भारतीय नातेदारी में अंतर करें, और इन्हें सिद्धांतों से जोड़ें।
वंशानुक्रम वह सिद्धांत है जिससे नातेदारी समूहों की सदस्यता, उत्तराधिकार और पद-उत्तराधिकार माता-पिता के माध्यम से खोजे जाते हैं। ए.आर. रैडक्लिफ़-ब्राउन और मेयर फ़ोर्टेस से जुड़े वंशानुक्रम सिद्धांत ने एकरेखीय वंशानुक्रम समूहों, वंशों और गोत्रों, को सामाजिक व्यवस्था का आधार माना। संबंध वह सिद्धांत है कि विवाह समूहों के बीच स्थायी संबंध बनाता है। क्लॉद लेवी-स्ट्रॉस की The Elementary Structures of Kinship (1949) से आए संबंध सिद्धांत ने माना कि विवाह नियमों के माध्यम से स्त्रियों का विनिमय नातेदारी की नींव है।
भारतीय नातेदारी दोनों को दिखाती है, और इरावती कर्वे (1953) द्वारा बताए गए उत्तर–दक्षिण अंतर को इन्हीं से पढ़ा जा सकता है। उत्तर भारतीय नातेदारी वंशानुक्रम पर बल देती है: पितृवंशीय गोत्र और वंश सख़्ती से बहिर्विवाही हैं, दोनों पक्षों के निकट संबंधियों से और प्रायः गाँव के भीतर विवाह निषिद्ध है, और विवाह एक अजनबी वधू लाता है।
दक्षिण भारतीय नातेदारी संबंध पर बल देती है। द्रविड़ शब्दावली पर लुई ड्यूमों के 1953 के अध्ययन ने दिखाया कि संबंधी समानांतर और क्रॉस संबंधियों में बँटे हैं, और ममेरे-फुफेरे भाई-बहन संभावित जीवनसाथी माने जाते हैं, इसलिए वही परिवार पीढ़ियों तक आपस में विवाह करते हैं। मामा की बेटी से ममेरा विवाह और मामा–भांजी विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे अनेक तमिल और कन्नड़ जातियों में।
अन्य अंतर इससे निकलते हैं। उत्तर में कन्यादान और अनुलोम विवाह कन्यादाताओं को निम्न और उपहारों को एकतरफा बनाते हैं, जो दहेज का समर्थन करता है; दक्षिण में विनिमय अधिक पारस्परिक और वैवाहिक संबंधी अधिक बराबर होते हैं। उत्तरी वधू अपने मायके से दूर जाती है; दक्षिणी वधू प्रायः परिचित संबंधियों में विवाह करती है। उत्तर में नातेदारी शब्द वर्णनात्मक हैं, जबकि द्रविड़ शब्द वर्गीकरणात्मक हैं।
प्रवाह चार्ट: उत्तर: वंशानुक्रम पर बल → गोत्र और ग्राम बहिर्विवाह → अजनबी वधू, कन्यादान, अनुलोम → कन्यादाता निम्न, दहेज। दक्षिण: संबंध पर बल → ममेरे-फुफेरे विवाह → दोहराया विनिमय → अधिक बराबर वैवाहिक संबंधी, मायके से निकट संबंध।
ये अंतर अब धुंधले हो रहे हैं: दक्षिण में रक्त-संबंधी विवाह घट रहे हैं, दहेज हर जगह फैल गया है, और उत्तराधिकार कानून बेटियों को बराबर अधिकार देता है। फिर भी क्षेत्रीय प्रतिरूप आज भी महिलाओं की स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं, जैसा डाइसन और मूर ने तर्क दिया।
उदाहरण 3 (UPSC 2021, 10 अंक): भारत में नातेदारी व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करें।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)
दृष्टिकोण: भारत में नातेदारी के रूपों की चर्चा करें: वंशानुक्रम, निवास और क्षेत्र (कर्वे) के आधार पर, समरक्त और वैवाहिक, उदाहरणों सहित।
भारत में नातेदारी कई रूप लेती है, इस पर निर्भर करते हुए कि संबंध रक्त से आते हैं या विवाह से, वंशानुक्रम कैसे खोजा जाता है, दंपती कहाँ रहते हैं और वे किस क्षेत्र के हैं।
पहला, समरक्त नातेदारी (रक्त संबंधी) और वैवाहिक नातेदारी (विवाह से संबंधी)। दूसरा, वंशानुक्रम के आधार पर: अधिकांश जातियों में पितृवंशीय, नायर, खासी और गारो में मातृवंशीय, और कुछ जनजातियों में द्विपक्षीय प्रवृत्तियाँ। तीसरा, निवास के आधार पर: अधिकांश भारत में पितृस्थानीय, खासी में और नायरों की आगंतुक-पति व्यवस्था में मातृस्थानीय। चौथा, क्षेत्र के आधार पर: इरावती कर्वे के चार क्षेत्र, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और पूर्वी, जिनके विवाह नियम भिन्न हैं, विशेषकर दक्षिण में ममेरे-फुफेरे विवाह की प्राथमिकता।
नातेदारी की कोटियाँ भी हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और परिहार तथा परिहास संबंध जैसी रीतियाँ भी।
ये रूप नगरीकरण और कानून के साथ बदल रहे हैं, पर नातेदारी आज भी विवाह और सहायता नेटवर्क को आकार देती है।
उदाहरण 4 (UPSC 2020, 20 अंक): भारत में वंशावली एवं वंशज के सम्बन्ध में संकल्पनात्मक मुद्दों का विवेचन कीजिए। उचित उदाहरण देकर समझाइए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)
दृष्टिकोण: वंश, गोत्र और वंशानुक्रम की परिभाषा दें; वैचारिक प्रश्नों (वंशानुक्रम बनाम संबंध, एकरेखीय बनाम द्विपक्षीय, श्रेणी बनाम समूह के रूप में गोत्र, पूरक संतानता, महिलाओं की स्थिति) की भारतीय उदाहरणों सहित चर्चा करें; परिवर्तन पर निष्कर्ष दें।
वंशानुक्रम वह नियम है जिससे किसी व्यक्ति को माता या पिता के माध्यम से किसी नातेदारी समूह की सदस्यता मिलती है। वंश वह वंशानुक्रम समूह है जिसके सदस्य किसी ज्ञात पूर्वज से वास्तविक वंशावली संबंध खोज सकते हैं, जबकि गोत्र किसी दूरस्थ या पौराणिक पूर्वज से वंश का दावा करता है जिसके संबंध खोजे नहीं जा सकते। रैडक्लिफ़-ब्राउन, मेयर फ़ोर्टेस और इवांस-प्रिचर्ड द्वारा विकसित वंशानुक्रम सिद्धांत ने ऐसे समूहों को समाज की आधारशिला माना।
भारत में वंशानुक्रम अधिकतर पितृवंशीय है। राजपूत और जाट वंश (भाईयाद, खानदान) भूमि रखते हैं, पूर्वज संस्कार करते हैं और गोत्र बहिर्विवाह के माध्यम से विवाह नियंत्रित करते हैं; जाट खाप पंचायतें आज भी गोत्र नियम लागू करती हैं। मातृवंशीय वंशानुक्रम नायरों में है, जिनका तरवाड़ एक पुरुष करणवर के अधीन महिलाओं के माध्यम से संपत्ति रखता था, और मेघालय के खासी तथा गारो में।
कई वैचारिक प्रश्न उठते हैं। पहला, वंशानुक्रम बनाम संबंध: लुई ड्यूमों ने लेवी-स्ट्रॉस का अनुसरण करते हुए तर्क दिया कि दक्षिण भारत में ममेरे-फुफेरे विवाह से दोहराया जाने वाला वैवाहिक संबंध नातेदारी को वंशानुक्रम से अधिक संगठित करता है। दूसरा, गोत्र प्रायः साथ कार्य करने वाला निगमित समूह नहीं बल्कि विवाह नियंत्रित करने की श्रेणी है। तीसरा, पितृवंशीय व्यवस्थाओं में भी माता का पक्ष महत्त्वपूर्ण है, जिसे फ़ोर्टेस ने पूरक संतानता कहा, जो भारतीय अनुष्ठानों में मामा की भूमिका में दिखता है।
प्रवाह चार्ट: वंशानुक्रम नियम (पितृवंशीय, मातृवंशीय, द्विपक्षीय) → वंश (खोजने योग्य) और गोत्र (कल्पित) → संपत्ति, अनुष्ठान और विवाह का नियमन → बहसें: वंशानुक्रम बनाम संबंध, श्रेणी बनाम समूह, पूरक संतानता → कानून और प्रवासन से परिवर्तन।
चौथा, वंशानुक्रम जेंडरगत है। लीला दुबे ने दिखाया कि पितृवंश महिलाओं को उनके जन्म के वंश का अस्थायी सदस्य मानता है, जिससे उनके अधिकार सीमित होते हैं। कानून ने इसे बदला है: हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 और विनीता शर्मा निर्णय (2020) ने बेटियों को बराबर सहदायिक बनाया, और केरल संयुक्त हिंदू परिवार व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम 1975 ने तरवाड़ को समाप्त किया। विवाह और अनुष्ठानों में वंश महत्त्वपूर्ण बना हुआ है, पर उसकी आर्थिक भूमिका कमज़ोर हो रही है।
उदाहरण 5 (UPSC 2017, 10 अंक): उत्तर भारतीय नातेदारी व्यवस्था की दक्षिण भारतीय नातेदारी व्यवस्था के साथ तुलना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)
दृष्टिकोण: दोनों व्यवस्थाओं की बहिर्विवाह नियम, ममेरे-फुफेरे विवाह, शब्दावली, वैवाहिक संबंधियों के बीच संस्तरण, महिलाओं की स्थिति और परिवर्तन पर तुलना करें।
इरावती कर्वे की Kinship Organisation in India (1953) उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय नातेदारी व्यवस्थाओं की तुलना का आधार बनी हुई है।
विवाह नियमों पर, उत्तर गोत्र के भीतर और दोनों पक्षों के निकट संबंधियों से और प्रायः गाँव के भीतर विवाह निषिद्ध करता है, जबकि दक्षिण ममेरे-फुफेरे और मामा–भांजी विवाह निर्धारित करता है। शब्दावली पर, उत्तरी नातेदारी शब्द वर्णनात्मक हैं और रक्त संबंधियों को वैवाहिक संबंधियों से अलग करते हैं, जबकि द्रविड़ शब्द ममेरे-फुफेरे भाई-बहनों को संभावित जीवनसाथी के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जैसा ड्यूमों ने दिखाया। संस्तरण पर, उत्तर कन्यादान और अनुलोम विवाह से कन्यादाताओं को निम्न बनाता है; दक्षिण में अधिक बराबर, दोहराए जाने वाले विनिमय हैं।
महिलाओं के लिए उत्तरी वधू पति के घर में अजनबी होती है, जबकि दक्षिणी वधू प्रायः परिचित परिवार में विवाह करती है और मायके से निकट संबंध बनाए रखती है।
दोनों व्यवस्थाएँ बदल रही हैं क्योंकि दक्षिण में रक्त-संबंधी विवाह घट रहे हैं और दहेज क्षेत्रों के पार फैल रहा है।
उदाहरण 6 (UPSC 2015, 10 अंक): उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की बंधुता प्रणाली की विस्तृत रूप में तुलना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)
दृष्टिकोण: उत्तर और दक्षिण भारतीय नातेदारी (कर्वे, ड्यूमों) की विवाह नियम, शब्दावली, कन्यादाताओं की स्थिति, वधू की स्थिति और दहेज पर तुलना करें।
इरावती कर्वे ने Kinship Organisation in India (1953) में और लुई ड्यूमों ने द्रविड़ नातेदारी शब्दावली पर अपने 1953 के निबंध में उत्तर और दक्षिण भारतीय नातेदारी के बीच तीखे अंतर दिखाए।
उत्तर में विवाह निकट संबंधियों से बचता है: गोत्र बहिर्विवाह, कई गोत्रों से परहेज़, और प्रायः ग्राम बहिर्विवाह। कन्यादान और अनुलोम विवाह के कारण कन्यादाता कन्या-ग्राहकों से नीचे माने जाते हैं, वधू एक अजनबी होती है जो अपने मायके से दूर जाती है, और उपहार एक दिशा में बहते हैं, जिससे दहेज बढ़ता है।
दक्षिण में संबंधियों के भीतर विवाह को प्राथमिकता दी जाती है: ममेरे-फुफेरे (विशेषकर मामा की बेटी) और मामा–भांजी विवाह। ड्यूमों ने दिखाया कि द्रविड़ शब्दावली संबंधियों को समानांतर संबंधियों और संभावित जीवनसाथी बनने वाले क्रॉस संबंधियों में बाँटती है, इसलिए संबंध पीढ़ियों तक दोहराया जाता है। वधू प्रायः परिचित संबंधियों में विवाह करती है, और कन्यादाता तथा ग्राहक अधिक बराबर होते हैं।
टिम डाइसन और मिक मूर (1983) जैसे अध्ययनों ने दक्षिणी प्रतिरूप को महिलाओं की अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति से जोड़ा, यद्यपि अब वहाँ भी दहेज फैल गया है।
उदाहरण 7 (UPSC 2014, 10 अंक): भारत में बंधुत्व प्रणाली (किनशिप सिस्टम) के प्रकार
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)
दृष्टिकोण: भारत में नातेदारी व्यवस्थाओं को वंशानुक्रम (पितृवंशीय, मातृवंशीय, द्विपक्षीय) और क्षेत्र (कर्वे के क्षेत्र) के आधार पर उदाहरणों सहित वर्गीकृत करें।
नातेदारी रक्त (समरक्तता) और विवाह (वैवाहिकता) पर आधारित सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। भारत में इसे वंशानुक्रम के नियमों और क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।
वंशानुक्रम के आधार पर अधिकांश भारतीय समुदाय पितृवंशीय हैं, जो पुरुषों के माध्यम से वंश, नाम और संपत्ति का अनुसरण करते हैं, जैसे राजपूतों और जाटों में। कुछ मातृवंशीय हैं: अपने तरवाड़ के साथ केरल के नायर, और मेघालय के खासी और गारो, जहाँ संपत्ति बेटियों को जाती है। अनेक जनजातियाँ और शहरी समूह द्विपक्षीय प्रवृत्तियाँ दिखाते हैं।
क्षेत्र के आधार पर इरावती कर्वे की Kinship Organisation in India (1953) ने चार क्षेत्र पहचाने। उत्तरी क्षेत्र में गोत्र और ग्राम बहिर्विवाह है और ममेरे-फुफेरे विवाह नहीं होते; दक्षिणी क्षेत्र ममेरे-फुफेरे और मामा–भांजी विवाह को प्राथमिकता देता है; मध्य क्षेत्र दोनों का मिश्रण है; और पूर्वी क्षेत्र जनजातीय और ऑस्ट्रो-एशियाटिक विशेषताएँ दिखाता है।
कर्वे का मत था कि नातेदारी, जाति और भाषायी क्षेत्र मिलकर भारतीय संस्कृति को आकार देते हैं, यद्यपि प्रवासन और कानून अब इन प्रतिरूपों को बदल रहे हैं।
2. भारत में परिवार, विवाह और गृहस्थी
उदाहरण 8 (UPSC 2024, 10 अंक): क्या आपको लगता है कि भारत में नातेदारी के बदलते स्वरूप से पारिवारिक सम्बन्ध प्रभावित हो रहे हैं? टिप्पणी कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)
दृष्टिकोण: टिप्पणी करें कि बदलते नातेदारी प्रतिरूप (छोटे परिवार, प्रवासन, कम संबंधी, द्विपक्षीय संबंध, महिलाओं का उत्तराधिकार, नए रूप) पारिवारिक बंधनों को कैसे प्रभावित करते हैं, कमज़ोर होने और बंधन के नए रूपों दोनों को दिखाते हुए।
हाँ, बदलते नातेदारी प्रतिरूपों से पारिवारिक बंधन प्रभावित हो रहे हैं, यद्यपि वे केवल कमज़ोर होने के बजाय नया रूप ले रहे हैं।
कई परिवर्तन पुराने बंधनों को कमज़ोर करते हैं। घटती प्रजनन दर, जिसे एनएफ़एचएस-5 (2019–21) ने 2.0 दर्ज किया, का अर्थ है कम भाई-बहन, चचेरे-ममेरे भाई और चाचा-मामा। नगरों और विदेश की ओर प्रवासन माता-पिता और बच्चों को अलग करता है और बुज़ुर्गों को अकेला छोड़ता है। वंश या गोत्र जैसे व्यापक संबंधी दैनिक जीवन में कम महत्त्वपूर्ण हैं, और संपत्ति के विवाद, जो अब 2005 के संशोधन के तहत बेटियों के साथ बराबर बँटती है, कभी-कभी भाई-बहनों के संबंधों में तनाव लाते हैं।
पर नए बंधन उभरते हैं। पत्नी के मायके से संबंध और बेटियों द्वारा माता-पिता की देखभाल बढ़ रही है, जिससे नातेदारी अधिक द्विपक्षीय बन रही है। फ़ोन और वीडियो कॉल अंतरराष्ट्रीय परिवारों को निकट रखते हैं, और दादा-दादी कामकाजी दंपतियों के बच्चों को पालने में मदद करते हैं।
इस प्रकार पारिवारिक बंधन लुप्त होने के बजाय अधिक संकीर्ण, अधिक चयनित और अधिक भावनात्मक बन रहे हैं।
उदाहरण 9 (UPSC 2024, 20 अंक): समाजशास्त्र में विवाह का अध्ययन क्यों महत्त्वपूर्ण है? भारतीय समाज के लिए विवाह के प्रतिमानों में हो रहे परिवर्तनों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)
दृष्टिकोण: दो भाग: समाजशास्त्र के लिए विवाह क्यों महत्त्वपूर्ण है (यौनिकता और प्रजनन का नियमन, संबंध, जाति का पुनरुत्पादन, संपत्ति और प्रस्थिति, जेंडर) विचारकों सहित; फिर भारतीय समाज के लिए बदलते प्रतिरूपों के निहितार्थ (चुनाव, आयु, अंतर्जातीय, दहेज, तलाक, प्रजनन, लिंगानुपात, समलैंगिक बहस), आँकड़ों सहित; निष्कर्ष दें।
विवाह एक सामाजिक रूप से मान्य संबंध है जो यौन संबंधों को नियंत्रित करता है, संतान को वैधता देता है और पति-पत्नी तथा उनके संबंधियों के बीच अधिकार और दायित्व बनाता है। इसका अध्ययन समाजशास्त्र के लिए केंद्रीय है क्योंकि यह व्यक्ति को समाज की संरचना से जोड़ता है।
विवाह कई कारणों से महत्त्वपूर्ण है। क्लॉद लेवी-स्ट्रॉस ने दिखाया कि विवाह स्त्रियों के विनिमय के माध्यम से समूहों के बीच संबंध बनाता है। भारत में विवाह जाति का पुनरुत्पादन करता है: बी.आर. आंबेडकर ने तर्क दिया कि अंतर्विवाह जाति का सार है। यह दहेज और उत्तराधिकार के माध्यम से संपत्ति और प्रस्थिति हस्तांतरित करता है, और यह पितृसत्ता का प्रमुख स्थल है, जैसा लीला दुबे और उमा चक्रवर्ती ने विवाह नियमों को महिलाओं की यौनिकता पर नियंत्रण से जोड़कर दिखाया।
भारत में विवाह के प्रतिरूप बदल रहे हैं। विवाह की आयु बढ़ रही है, 20–24 वर्ष की महिलाओं में बाल विवाह एनएफ़एचएस-5 (2019–21) में घटकर 23.3% रह गया। प्रेम और ‘प्रेम-सह-व्यवस्थित’ विवाहों तथा विवाह ऐप के माध्यम से चुनाव बढ़ा है; विशेष विवाह अधिनियम (1954) के तहत अंतर्जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह लगभग 5% (आईएचडीएस 2011–12) के निम्न आधार से धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। नगरों में तलाक, सहजीवन संबंध और एकल जीवन अधिक दिखाई देते हैं।
प्रवाह चार्ट: शिक्षा, रोज़गार, नगरीकरण, कानून और मीडिया → देर से विवाह, अधिक चुनाव, अंतर्जातीय विवाह, तलाक, सहजीवन → निहितार्थ: कमज़ोर जातीय नियंत्रण, महिलाओं की स्वायत्तता, कम प्रजनन; पर दहेज, सम्मान के नाम पर हिंसा और जातीय मिलान बने हुए हैं।
निहितार्थ महत्त्वपूर्ण हैं। देर से विवाह और शिक्षा प्रजनन में गिरावट में योगदान देते हैं, एनएफ़एचएस-5 में कुल प्रजनन दर 2.0 रही, और महिलाओं की अधिक स्वायत्तता में भी। अंतर्जातीय विवाह धीरे-धीरे जाति को कमज़ोर कर सकता है, पर वह सम्मान के नाम पर हत्याएँ और खाप विरोध भी भड़काता है। दहेज फैला है और उसका वस्तुकरण हुआ है, और हरियाणा जैसे राज्यों में विषम लिंगानुपात ने वधुओं की कमी और अंतर-क्षेत्रीय विवाह उत्पन्न किए हैं। सुप्रियो चक्रवर्ती (2023) में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से सर्वोच्च न्यायालय का इनकार दिखाता है कि अब स्वयं विवाह की परिभाषा पर बहस हो रही है।
इस प्रकार विवाह भारतीय समाज का दर्पण बना हुआ है: उसके बदलते प्रतिरूप व्यक्तिगत चुनाव और जाति, परिवार तथा पितृसत्ता की निरंतरता के बीच खिंचाव को प्रकट करते हैं।
उदाहरण 10 (UPSC 2023, 10 अंक): भारत में विवाह व्यवस्था की बदलती प्रवृत्तियों को समझने में बाज़ार एवं आधुनिक शक्तियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)
दृष्टिकोण: विश्लेषण करें कि बाज़ार और आधुनिक शक्तियाँ (विवाह वेबसाइटें, शादी उद्योग, दहेज का वस्तुकरण, शिक्षा और रोज़गार, कानून, मीडिया) विवाह की प्रवृत्तियों को कैसे बदलती हैं, उदाहरणों सहित।
भारत में विवाह, जो कभी जाति नियमों के भीतर परिवारों द्वारा तय होता था, बाज़ार और आधुनिक शक्तियों से नया रूप ले रहा है।
विवाह वेबसाइटें और ऐप परिवारों और व्यक्तियों को व्यापक खोज करने देते हैं, फिर भी जाति के आधार पर छाँटते हैं, जिससे दिखता है कि अंतर्विवाह डिजिटल साधनों का प्रयोग करता है। योजनाकारों, स्थलों और गंतव्य विवाहों वाले बड़े शादी उद्योग ने विवाह को प्रस्थिति का प्रदर्शन बना दिया है, जिससे खर्च बढ़ा है। बाज़ार मूल्यों ने दहेज का वस्तुकरण किया है और उसे वर के वेतन तथा उपभोक्ता वस्तुओं से जोड़ा है; दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961) कमज़ोर रूप से लागू है। महिलाओं की शिक्षा और रोज़गार ने विवाह की आयु बढ़ाई है और उन्हें अधिक आवाज़ दी है; एनएफ़एचएस-5 (2019–21) में 20–24 वर्ष की 23.3% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ पाया गया, जो एनएफ़एचएस-4 के 26.8% से कम है।
मीडिया और शहरी जीवन ने ‘प्रेम-सह-व्यवस्थित’ विवाह, विशेष विवाह अधिनियम (1954) के तहत अंतर्जातीय विवाह और सहजीवन संबंध फैलाए हैं।
इस प्रकार आधुनिक शक्तियाँ चुनाव बढ़ाती हैं पर नए साधनों से जाति और दहेज को भी सुदृढ़ करती हैं।
उदाहरण 11 (UPSC 2021, 10 अंक): भारतीय शहरों में वदलते पारिवारिक संरचना के आयामों की विवेचना करें।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)
दृष्टिकोण: शहरी परिवार के बदलते आयामों की चर्चा करें: संरचना, आकार, भूमिकाएँ और जेंडर संबंध, सत्ता, विवाह और नए रूप, आँकड़ों और अध्ययनों सहित।
भारत में शहरी परिवार संरचना, भूमिकाओं और मूल्यों में बदल रहा है, यद्यपि, जैसा ए.एम. शाह और आई.पी. देसाई ने चेताया, केवल संयुक्त से एकल की ओर नहीं।
संरचना में एकल और छोटी गृहस्थियाँ आम हैं, एनएफ़एचएस-5 (2019–21) ने कुल प्रजनन दर 2.0 और नगरों में उससे कम बताई। भूमिकाओं में दोहरी आय वाले दंपती अधिक आम हैं, और पति बच्चों की देखभाल में कुछ हिस्सा लेते हैं, यद्यपि महिलाएँ आज भी दोहरा बोझ उठाती हैं। सत्ता कुलपति से दंपती की ओर खिसकी है, और बच्चों को अधिक अधिकार है। विवाह भी बदल रहा है, अधिक स्व-चयन, देर से विवाह, बढ़ते पर अब भी कम तलाक, और सहजीवन संबंधों के साथ।
नए रूपों में एकल-अभिभावक और एकल-व्यक्ति गृहस्थियाँ और अकेले रहने वाले बुज़ुर्ग शामिल हैं, जबकि अनेक शहरी परिवार पास रहने वाले माता-पिता के साथ कार्यात्मक रूप से संयुक्त रहते हैं।
इस प्रकार शहरी परिवार नातेदारी दायित्वों को बनाए रखते हुए अधिक दांपत्य-केंद्रित और समतावादी बन रहा है।
उदाहरण 12 (UPSC 2020, 20 अंक): भारत में परिवार के घरेलू आयामों का विश्लेषण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)
दृष्टिकोण: भारतीय परिवार के गृहस्थी आयाम का विश्लेषण करें: ए.एम. शाह की अवधारणाएँ और निष्कर्ष, विकासात्मक चक्र, जाति, क्षेत्र और वर्ग के अनुसार गृहस्थी की संरचना (कोलेंडा), नए गृहस्थी रूप (महिला-प्रधान, प्रवासी, एकल, बुज़ुर्ग) आँकड़ों सहित, और निहितार्थ।
परिवार का गृहस्थी आयाम उसके आवासीय और घरेलू पक्ष को दर्शाता है: कौन साथ रहता है, चूल्हा साझा करता है और संसाधन एकत्र करता है। ए.एम. शाह की The Household Dimension of the Family in India (1973) ने तर्क दिया कि परिवर्तन समझने की कुंजी व्यापक परिवार से अलग गृहस्थियों का अध्ययन है।
राधवनज और 19वीं सदी के जनगणना अभिलेखों से शाह के निष्कर्ष थे कि छोटी और एकल गृहस्थियाँ औद्योगीकरण से बहुत पहले आम थीं, और कि एक ही परिवार समय के साथ विभिन्न गृहस्थी रूपों से गुज़रता है: दंपती की एकल गृहस्थी बेटों के विवाह पर संयुक्त होती है, पिता की मृत्यु या संघर्ष के बाद बँटती है, और फिर से शुरू होती है। यह विकासात्मक चक्र, जिसे टी.एन. मदान ने कश्मीरी पंडितों में भी देखा, का अर्थ है कि गृहस्थी प्रकारों की एक झलक भ्रामक हो सकती है।
गृहस्थी की संरचना भिन्न होती है। पॉलीन कोलेंडा ने पाया कि संयुक्त गृहस्थियाँ उत्तर भारत में और भूस्वामी उच्च जातियों में भूमिहीन और निम्न जातियों की तुलना में अधिक आम थीं, जिनके पास साथ रखने को कम संपत्ति थी। वर्ग भी मायने रखता है: व्यापारी परिवार कंपनियाँ चलाने के लिए संयुक्त गृहस्थियाँ रखते हैं, जबकि वेतनभोगी शहरी दंपती अलग रहते हैं।
प्रवाह चार्ट: परिवार (नातेदारी समूह) → समय के साथ कई गृहस्थियाँ (एकल → संयुक्त → विभाजन → एकल) → संरचना जाति, क्षेत्र, वर्ग के अनुसार भिन्न → नए रूप: महिला-प्रधान, प्रवासी, बुज़ुर्ग, एकल-व्यक्ति।
नए गृहस्थी रूप उभर रहे हैं। एनएफ़एचएस-5 (2019–21) में लगभग 18% गृहस्थियाँ महिला-प्रधान पाई गईं, प्रायः पुरुष प्रवासन या वैधव्य के कारण। प्रवासी पुरुष नगरों में साझा कमरों में रहते हैं जबकि उनके परिवार गाँवों में रहते हैं; बच्चों के दूर जाने पर बुज़ुर्ग दंपती अकेले रहते हैं; और महानगरों में एकल-व्यक्ति और सहजीवन गृहस्थियाँ बढ़ रही हैं।
इस प्रकार गृहस्थी आयाम दिखाता है कि भारतीय परिवार एक लचीली प्रक्रिया है, और गृहस्थी में परिवर्तन का अर्थ पारिवारिक दायित्वों का अंत नहीं है।
उदाहरण 13 (UPSC 2018, 10 अंक): विवाह एवं परिवार की परिवर्तित हो रही संस्थाओं में 'कन्यादान' एवं 'कुलवधू' के महत्त्व की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)
दृष्टिकोण: कन्यादान (कुमारी का दान, कन्यादाताओं की निम्नता, एकतरफा उपहार) और कुलवधू (वंश की वधू, सम्मान और नियंत्रण) समझाएँ, और बताएँ कि शिक्षा, कानून और चुनाव के साथ दोनों कैसे बदल रहे हैं।
कन्यादान, यानी ‘कुमारी का दान’, उत्तर भारत में हिंदू विवाह का केंद्रीय संस्कार है। पिता बिना प्रतिदान की अपेक्षा के धार्मिक दान के रूप में अपनी बेटी देता है और पुण्य प्राप्त करता है। जैसा थॉमस ट्रॉटमैन और अन्य बताते हैं, यह कन्यादाताओं को कन्या-ग्राहकों से अनुष्ठानिक रूप से निम्न बनाता है और उपहारों को एक दिशा में बहाता है, जिसने दहेज को बढ़ावा दिया है।
कुलवधू वंश की वधू है, जो पति के कुल की सदस्य बनती है और उसके सम्मान की वाहक होती है। यह आदर्श पवित्रता, लज्जा, आज्ञाकारिता और ससुराल की सेवा माँगता है, और पारिवारिक सम्मान को महिलाओं की यौनिकता और आवाजाही पर नियंत्रण से जोड़ता है।
दोनों विचार बदल रहे हैं। शिक्षित, कमाने वाली महिलाएँ ‘दान दिए जाने’ पर प्रश्न उठाती हैं, कुछ दंपती कन्यादान छोड़ देते हैं, और 2005 के संशोधन के तहत बेटियाँ अब बराबर उत्तराधिकार पाती हैं। फिर भी 1961 के अधिनियम के बावजूद दहेज बना हुआ है, और कुलवधू का आदर्श आज भी वधुओं से अपेक्षाओं को आकार देता है।
इनका धीमा क्षरण विवाह के परिवारों के बीच दान से व्यक्तियों की साझेदारी की ओर बदलाव को दर्शाता है।
उदाहरण 14 (UPSC 2017, 20 अंक): 'घर' और 'परिवार' के बीच विभेद को सुस्पष्ट कीजिए और मूल्यांकन कीजिए कि संयुक्त परिवार पूर्णतः विघटित हो गए हैं अथवा नहीं।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)
दृष्टिकोण: गृहस्थी बनाम परिवार (ए.एम. शाह) स्पष्ट करें, फिर पक्ष और विपक्ष के प्रमाणों (जनगणना और एनएफ़एचएस आँकड़े, देसाई, शाह, कोलेंडा, शहरी अनुकूलन) से मूल्यांकन करें कि क्या संयुक्त परिवार पूरी तरह विघटित हो गए हैं, और निष्कर्ष दें।
गृहस्थी एक सह-निवासी इकाई है जो आवास और प्रायः रसोई साझा करती है, जबकि परिवार नातेदारी, विवाह और दायित्वों से संबंधित समूह है जो कई गृहस्थियों तक फैल सकता है। ए.एम. शाह की The Household Dimension of the Family in India (1973) ने आग्रह किया कि दोनों को भ्रमित नहीं करना चाहिए।
यह भेद यह आँकने के लिए आवश्यक है कि क्या संयुक्त परिवार विघटित हो गए हैं। जनगणना और सर्वेक्षण आँकड़े गृहस्थियाँ गिनते हैं, और वे दिखाते हैं कि अधिकांश गृहस्थियाँ एकल या छोटी हैं, एनएफ़एचएस-5 (2019–21) ने औसत गृहस्थी आकार लगभग 4.4 और प्रजनन दर 2.0 बताई। शहरी प्रवासन, वेतन रोज़गार और महिलाओं के काम ने अलग निवास को प्रोत्साहित किया है।
फिर भी संयुक्त परिवार पूरी तरह विघटित नहीं हुए हैं। शाह ने दिखाया कि छोटी गृहस्थियाँ औद्योगीकरण से पहले भी आम थीं और गृहस्थियाँ संयुक्त और एकल चरणों के चक्र से गुज़रती हैं। आई.पी. देसाई के महुवा अध्ययन ने उच्च कार्यात्मक संयुक्तता पाई: अलग गृहस्थियाँ संपत्ति, अनुष्ठान, निर्णय और सहायता साझा करती हैं। पॉलीन कोलेंडा ने पाया कि उत्तर में भूस्वामी जातियों में संयुक्त निवास अधिक आम था, और मारवाड़ी कंपनियों से छोटी दुकानों तक पारिवारिक व्यवसाय आज भी संयुक्त ढंग से चलते हैं।
प्रवाह चार्ट: गृहस्थी आँकड़े → अधिकतर एकल निवास; परिवार आँकड़े → संयुक्त दायित्व, साझी संपत्ति और अनुष्ठान, सहायता नेटवर्क → संयुक्त परिवार रूपांतरित, विघटित नहीं।
नए रूप भी अनुकूलन दिखाते हैं: नगरों में बच्चों के साथ रहने आए बुज़ुर्ग माता-पिता, कामकाजी दंपतियों के बच्चों को पालते दादा-दादी, और प्रेषण से जुड़े अंतरराष्ट्रीय परिवार। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम (2007) जैसे कानून इन दायित्वों को मान्यता देते हैं।
अतः संयुक्त परिवार संयुक्त गृहस्थियों से संयुक्त नेटवर्क में बदले हैं; जो घटा है वह सह-निवास है, न कि दायित्वों की व्यवस्था के रूप में संयुक्त परिवार।
उदाहरण 15 (UPSC 2016, 20 अंक): परिवार और गृहस्थी के बीच जो अंतर है उसका महत्त्व स्पष्ट कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)
दृष्टिकोण: परिवार और गृहस्थी की परिभाषा दें (ए.एम. शाह), समझाएँ कि यह भेद क्यों महत्त्वपूर्ण है (परिवर्तन का मापन, विकासात्मक चक्र, कार्यात्मक संयुक्तता, जनगणना आँकड़े, नीति), भारतीय अध्ययनों और आँकड़ों सहित।
गृहस्थी एक आवासीय और घरेलू इकाई है: वे लोग जो साथ रहते हैं और प्रायः एक साझा चूल्हा रखते हैं। परिवार विवाह, वंशानुक्रम और दायित्वों से बँधा नातेदारी समूह है, जिसके सदस्य अलग-अलग गृहस्थियों में रह सकते हैं। गुजरात के राधवनज गाँव और ऐतिहासिक जनगणना अभिलेखों पर आधारित ए.एम. शाह की The Household Dimension of the Family in India (1973) ने इस भेद को भारतीय समाजशास्त्र का केंद्र बनाया।
यह भेद सबसे पहले परिवर्तन मापने के लिए महत्त्वपूर्ण है। पहले के विद्वानों ने एकल गृहस्थियों की वृद्धि को संयुक्त परिवार के टूटने का प्रमाण माना। शाह ने दिखाया कि जनगणना आँकड़े परिवार नहीं, गृहस्थियाँ गिनते हैं, और 19वीं सदी में भी छोटी गृहस्थियाँ आम थीं, इसलिए संयुक्त परिवार कभी सांख्यिकीय मानदंड नहीं था।
दूसरा, यह विकासात्मक चक्र प्रकट करता है: बेटों के विवाह पर गृहस्थी संयुक्त होती है, पिता की मृत्यु या संघर्ष के कारण बँटती है, और फिर एकल हो जाती है; टी.एन. मदान ने कश्मीरी पंडितों में भी यही पाया। तीसरा, यह कार्यात्मक संयुक्तता दिखाता है: आई.पी. देसाई के महुवा अध्ययन (1964) ने पाया कि अलग गृहस्थियों के सदस्य संपत्ति, अनुष्ठान और सहायता साझा करते थे।
प्रवाह चार्ट: गृहस्थी (निवास, चूल्हा) ≠ परिवार (नातेदारी, दायित्व) → एकल गृहस्थियाँ संयुक्त परिवारों का भाग हो सकती हैं → विकासात्मक चक्र → जनगणना संयुक्तता को कम गिनती है → ‘विघटन’ के निष्कर्षों से बचें।
चौथा, यह आज प्रवासन के साथ महत्त्वपूर्ण है: परिवार गाँव, नगर और विदेश में फैले हैं, जैसे केरल के खाड़ी प्रवासी, फिर भी एक आर्थिक और भावनात्मक इकाई बने रहते हैं। एनएफ़एचएस-5 (2019–21) में लगभग 18% गृहस्थियाँ महिलाओं के नेतृत्व वाली पाई गईं, प्रायः इसलिए कि पुरुष प्रवासी थे, जो केवल गृहस्थी की दृष्टि से प्रकट होता है। यह नीति के लिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि राशन कार्ड, कल्याणकारी योजनाएँ और सर्वेक्षण गृहस्थी को इकाई मानते हैं।
इस प्रकार यह भेद संयुक्त परिवार के विघटन के मिथक को सुधारता है और भारतीय परिवारों के परिवर्तन का अधिक सटीक चित्र देता है।
उदाहरण 16 (UPSC 2016, 20 अंक): परिवार की संरचना पर औद्योगीकरण और नगरीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)
दृष्टिकोण: शास्त्रीय थीसिस (पार्सन्स, गूड: औद्योगीकरण एकल परिवार उत्पन्न करता है) का परीक्षण करें, फिर भारतीय प्रमाण दें जो निवास में एकलीकरण पर दायित्वों में निरंतरता और अनुकूलन दिखाते हैं (देसाई, शाह, सिंगर, कोलेंडा), साथ में भूमिकाओं और जेंडर में परिवर्तन; निष्कर्ष दें।
शास्त्रीय सिद्धांत का मत था कि औद्योगीकरण और नगरीकरण विस्तारित परिवार का स्थान एकल परिवार को दे देंगे। टैल्कॉट पार्सन्स ने तर्क दिया कि पृथक एकल परिवार औद्योगिक समाज की भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता के अनुकूल है, और विलियम जे. गूड की World Revolution and Family Patterns (1963) ने दांपत्य परिवार की ओर विश्वव्यापी बदलाव का पूर्वानुमान किया।
भारत में संरचना में परिवर्तन के प्रमाण हैं। कारख़ाना और सेवा नौकरियों के लिए नगरों की ओर प्रवासन ने अनेक एकल गृहस्थियाँ, छोटा पारिवारिक आकार और नवस्थानीय निवास उत्पन्न किया है। एनएफ़एचएस-5 (2019–21) ने कुल प्रजनन दर 2.0 दर्ज की, जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है और गृहस्थी का आकार घटाती है। वेतन रोज़गार ने बेटों की कमाई पर कुलपति की सत्ता को कमज़ोर किया है।
पर भारतीय अध्ययन विघटन के बजाय अनुकूलन दिखाते हैं। आई.पी. देसाई ने पाया कि महुवा की एकल गृहस्थियाँ संपत्ति और दायित्वों के माध्यम से कार्यात्मक रूप से संयुक्त रहीं। ए.एम. शाह ने दिखाया कि गृहस्थी का आकार एक विकासात्मक चक्र को दर्शाता है और छोटी गृहस्थियाँ उद्योग से पहले भी थीं। मिल्टन सिंगर ने पाया कि मद्रास के उद्योगपति कंपनियाँ चलाने के लिए संयुक्त परिवारों का प्रयोग करते थे, और अनेक शहरी परिवार आज साझा फ़्लैट, बुज़ुर्ग माता-पिता और कामकाजी दंपतियों के बच्चों की देखभाल करने वाले दादा-दादी के माध्यम से ‘संयुक्त’ रहते हैं।
प्रवाह चार्ट: औद्योगीकरण और नगरीकरण → प्रवासन, वेतन कार्य, छोटे परिवार → अधिक एकल गृहस्थियाँ → पर कार्यात्मक संयुक्तता, नातेदारी नेटवर्क, दादा-दादी द्वारा देखभाल → संशोधित विस्तारित परिवार।
संरचना से अधिक भूमिकाएँ बदली हैं। महिलाओं की शिक्षा और रोज़गार ने अधिक दांपत्य साझेदारी और निर्णयों में भागीदारी लाई है, यद्यपि दोहरे बोझ के साथ। बुज़ुर्गों की देखभाल चिंता का विषय बन गई है, जिससे माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 बना। प्रवासी भेजने वाले गाँवों में पीछे छूटी पत्नियाँ और बुज़ुर्ग नई गृहस्थी रूप दिखाते हैं।
अतः औद्योगीकरण और नगरीकरण ने भारत में पार्सन्स द्वारा अनुमानित पृथक एकल परिवार के बजाय एक संशोधित विस्तारित परिवार उत्पन्न किया है, जो निवास में एकल पर भावना और सहायता में संयुक्त है।
उदाहरण 17 (UPSC 2015, 20 अंक): भारतीय परिवार-व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण अध्ययनों का वर्णन कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)
दृष्टिकोण: महत्त्वपूर्ण अध्ययनों को कालक्रम से प्रस्तुत करें (घुर्ये, कपाड़िया, कर्वे, आई.पी. देसाई, मदान, ए.एम. शाह, कोलेंडा, सिंगर, उबेरॉय) और संरचनात्मक परिवर्तन पर उनके निष्कर्ष दें, फिर समग्र चित्र पर निष्कर्ष दें।
भारतीय परिवार में संरचनात्मक परिवर्तन, विशेषकर औद्योगीकरण और नगरीकरण के अधीन संयुक्त परिवार के भविष्य, का कई महत्त्वपूर्ण अध्ययनों ने परीक्षण किया है।
इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार को एक छत के नीचे रहने, एक चूल्हे पर पका भोजन खाने, साझी संपत्ति रखने और साझी पूजा करने वाले समूह के रूप में परिभाषित किया। के.एम. कपाड़िया की Marriage and Family in India (1955) ने पाया कि यद्यपि एकल परिवार बढ़ रहे थे, संयुक्त परिवार के मूल्य और दायित्व बने रहे। जी.एस. घुर्ये ने भी तर्क दिया कि संयुक्त परिवार टूटने के बजाय अनुकूलित हो रहा था।
आई.पी. देसाई की Some Aspects of Family in Mahuva (1964) ने दायित्वों और संपत्ति के आधार पर संयुक्तता की कोटियाँ मापीं और दिखाया कि अनेक एकल गृहस्थियाँ कार्यात्मक रूप से संयुक्त बनी रहीं। कश्मीरी पंडितों पर टी.एन. मदान के अध्ययन (1965) और ए.एम. शाह की The Household Dimension of the Family in India (1973) ने दिखाया कि गृहस्थियाँ एक विकासात्मक चक्र से गुज़रती हैं, इसलिए एक समय की एकल गृहस्थी बाद में संयुक्त हो सकती है; शाह ने यह भी पाया कि छोटी गृहस्थियाँ औद्योगीकरण से पहले भी आम थीं।
प्रवाह चार्ट: कर्वे (परिभाषा) → कपाड़िया, घुर्ये (मूल्य बने रहते हैं) → आई.पी. देसाई (संयुक्तता की कोटियाँ) → मदान, ए.एम. शाह (गृहस्थी चक्र) → कोलेंडा (क्षेत्रीय और जातीय भिन्नता) → सिंगर (उद्योग में अनुकूलनशील संयुक्त परिवार)।
पॉलीन कोलेंडा की Regional Differences in Family Structure in India (1987) ने अनेक अध्ययनों की तुलना की और पाया कि संयुक्त परिवार उत्तर में और भूस्वामी उच्च जातियों में अधिक आम थे। मिल्टन सिंगर ने पाया कि मद्रास के उद्योगपतियों ने व्यापार चलाने के लिए संयुक्त परिवार नेटवर्क का प्रयोग किया, जो उद्योग के प्रति अनुकूलन दिखाता है। पैट्रिशिया उबेरॉय द्वारा संपादित Family, Kinship and Marriage in India (1993) ने विश्लेषण में जेंडर और शक्ति को शामिल किया।
मिलकर ये अध्ययन दिखाते हैं कि भारतीय परिवार केवल संयुक्त से एकल की ओर नहीं बढ़ा; उसने संयुक्त दायित्व बनाए रखते हुए निवास में परिवर्तन किया है, जो क्षेत्र, जाति और वर्ग के अनुसार भिन्न है।
3. पितृसत्ता, हकदारी और लैंगिक श्रम विभाजन
उदाहरण 18 (UPSC 2024, 10 अंक): क्या भारतीय समाज में असमानताओं के विभिन्न स्वरूपों को समझने के लिए पितृसत्तात्मकता एक कुंजी है? विस्तार से लिखिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)
दृष्टिकोण: तर्क दें कि पितृसत्ता एक कुंजी है पर एकमात्र नहीं: दिखाएँ कि यह जेंडर असमानता को कैसे आकार देती है और जाति, वर्ग तथा धर्म से कैसे जुड़ती है (चक्रवर्ती, अंतर्विभागीयता), उदाहरणों सहित, फिर अन्य आयाम बताएँ।
हाँ, पितृसत्ता, यानी महिलाओं पर पुरुष प्रभुत्व की व्यवस्था, भारतीय समाज की अनेक असमानताओं को समझने की एक कुंजी है, यद्यपि एकमात्र नहीं।
यह जेंडर अंतर को सीधे समझाती है: जनगणना 2011 में 918 का शिशु लिंगानुपात, महिलाओं का कम भूमि स्वामित्व, अवैतनिक कार्य और हिंसा। यह जाति से भी जुड़ी है: उमा चक्रवर्ती की ब्राह्मणवादी पितृसत्ता दिखाती है कि अंतर्विवाह के माध्यम से महिलाओं की यौनिकता पर नियंत्रण से जातीय शुद्धता बनाए रखी जाती है, और आंबेडकर ने अंतर्विवाह को जाति का सार माना। अंतर्जातीय विवाह पर सम्मान के नाम पर हत्याएँ जाति और पितृसत्ता को साथ काम करते दिखाती हैं। धार्मिक समुदायों के भीतर व्यक्तिगत कानूनों ने लंबे समय तक विवाह और उत्तराधिकार में महिलाओं के अधिकारों को आकार दिया।
पर वर्ग, जाति और क्षेत्र की असमानताएँ स्वतंत्र रूप से भी मौजूद हैं। दलित नारीवादी अंतर्विभागीयता पर बल देती हैं: एक दलित मज़दूर महिला ऐसा जाति और वर्ग उत्पीड़न झेलती है जो उच्च-जातीय महिलाएँ नहीं झेलतीं।
अतः पितृसत्ता एक प्रमुख दृष्टि है, जिसका सर्वोत्तम प्रयोग जाति और वर्ग विश्लेषण के साथ होता है।
उदाहरण 19 (UPSC 2022, 10 अंक): लीला दुबे की “बीज तथा भूमि” की अवधारणा को समझाइए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)
दृष्टिकोण: लीला दुबे का ‘बीज और धरती’ रूपक समझाएँ: पुरुष बीज और महिला खेत या धरती, वंशानुक्रम, संतान, संपत्ति और महिलाओं की यौनिकता के लिए इसका अर्थ, और इसकी प्रासंगिकता।
लीला दुबे ने अपने निबंध ‘Seed and Earth: The Symbolism of Biological Reproduction and Sexual Relations of Production’ (1986) में हिंदू पितृवंशीय चिंतन के एक सामान्य रूपक का विश्लेषण किया: पुरुष बीज देता है और महिला खेत या धरती है।
यह रूपक बताता है कि संतान की पहचान, जाति और वंश पिता के बीज से आते हैं, जबकि महिला केवल उसका पोषण करती है, जैसे फसल खेत के नहीं, बीज के स्वामी की होती है। इसलिए संतान पिता के वंश की होती है, बेटे उत्तराधिकारी होते हैं, और बेटियाँ विवाह पर चली जाती हैं। चूँकि खेत को ‘पराया’ बीज नहीं मिलना चाहिए, महिलाओं की यौनिकता पर नियंत्रण आवश्यक माना जाता है, जो कौमार्य, पवित्रता और जातीय शुद्धता की चिंताओं को समझाता है। इस रूपक ने भूमि और महिलाओं दोनों पर पुरुषों के नियंत्रण को वैधता दी।
दुबे ने दिखाया कि यह प्रतीकवाद जीवविज्ञान, नातेदारी और लैंगिक श्रम विभाजन को जोड़ता है, जिससे प्रजनन और उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का अवमूल्यन होता है।
यह अवधारणा पुत्र-वरीयता और महिलाओं के सीमित उत्तराधिकार को समझाने में उपयोगी बनी हुई है।
उदाहरण 20 (UPSC 2022, 20 अंक): एक वैचारिक प्रणाली के रूप में पितृसत्ता के भौतिक आधार पर चर्चा कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)
दृष्टिकोण: पितृसत्ता को विचारधारा के रूप में और उसके भौतिक आधार (संपत्ति, श्रम, यौनिकता और प्रजनन पर नियंत्रण) को एंगेल्स, हार्टमैन, वॉल्बी, लर्नर, चक्रवर्ती और अग्रवाल के साथ समझाएँ; भारतीय उदाहरण दें; आलोचनाएँ बताकर निष्कर्ष दें।
पितृसत्ता एक विचारधारात्मक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है: महिलाओं के स्वभाव, सम्मान, कर्तव्य और पवित्रता के बारे में विश्वास जो पुरुष प्रभुत्व को स्वाभाविक दिखाते हैं। नारीवादी सिद्धांतकार तर्क देते हैं कि इस विचारधारा का भौतिक आधार संपत्ति, महिलाओं के श्रम, यौनिकता और प्रजनन पर पुरुषों के नियंत्रण में है।
फ्रेडरिक एंगेल्स ने The Origin of the Family, Private Property and the State (1884) में ‘स्त्री जाति की विश्व-ऐतिहासिक पराजय’ को निजी संपत्ति के उदय से जोड़ा, जब पुरुषों ने वैध उत्तराधिकारी चाहे। हाइडी हार्टमैन ने पितृसत्ता को पुरुषों के बीच संबंधों के समूह के रूप में परिभाषित किया, जिसका भौतिक आधार महिलाओं की श्रम शक्ति पर पुरुषों का नियंत्रण है। सिल्विया वॉल्बी ने इसे घरेलू उत्पादन और वेतन कार्य जैसी संरचनाओं में स्थित किया, और गेर्डा लर्नर ने इसके ऐतिहासिक निर्माण का पता लगाया।
भारत में भौतिक आधार स्पष्ट है। पितृवंशीय उत्तराधिकार ने भूमि को पुरुषों के पास रखा; बीना अग्रवाल की A Field of One's Own (1994) ने भूमि को महिलाओं की स्थिति की कुंजी दिखाया। उमा चक्रवर्ती की ब्राह्मणवादी पितृसत्ता समझाती है कि संपत्ति और प्रस्थिति की व्यवस्था, जाति, का पुनरुत्पादन अंतर्विवाह, बाल विवाह और वैधव्य नियमों के माध्यम से उच्च-जातीय महिलाओं की यौनिकता पर नियंत्रण से कैसे होता है। महिलाओं का अवैतनिक घरेलू और खेतिहर कार्य पारिवारिक अर्थव्यवस्थाओं को टिकाए रखता है, और दहेज पुरुष-प्रधान परिवारों के बीच संपत्ति हस्तांतरित करता है।
प्रवाह चार्ट: निजी संपत्ति और पितृवंशीय उत्तराधिकार → वैध उत्तराधिकारियों की आवश्यकता → महिलाओं की यौनिकता और श्रम पर नियंत्रण → सम्मान, शुद्धता और कर्तव्य की विचारधारा (ब्राह्मणवादी पितृसत्ता) → भौतिक व्यवस्था को वैधता।
फिर विचारधारा इस आधार को वैध बनाती है: लीला दुबे का ‘बीज और धरती’ प्रतीकवाद संतान को पिता का बनाता है, और ‘पराया धन’ की धारणाएँ बेटियों में कम निवेश को उचित ठहराती हैं। आलोचक कहते हैं कि पितृसत्ता संपत्तिहीन समूहों में भी है, इसलिए विचारधारा की कुछ स्वायत्तता है, और दलित महिलाएँ जाति-वर्ग उत्पीड़न झेलती हैं जिसे एक मॉडल नहीं पकड़ता।
अतः पितृसत्ता का भौतिक आधार संपत्ति तथा महिलाओं के श्रम और शरीर पर नियंत्रण है, जबकि विचारधारा उसे स्वाभाविक दिखाती है; परिवर्तन के लिए बराबर संपत्ति अधिकार और सांस्कृतिक मानदंडों में बदलाव दोनों चाहिए।
उदाहरण 21 (UPSC 2021, 10 अंक): क्या 'आर्थिक सशक्तिकरण' स्वतः महिलाओं में 'वास्तविक सशक्तिकरण' लाती है? संक्षेप में भारत में महिला सशक्तिकरण के मुख्य मुद्दों का वर्णन करें।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)
दृष्टिकोण: उत्तर नहीं में दें: आर्थिक और वास्तविक सशक्तिकरण में अंतर करें (कबीर के संसाधन, एजेंसी, उपलब्धियाँ), आँकड़ों से दिखाएँ कि केवल आय क्यों पर्याप्त नहीं है, फिर भारत में महिला सशक्तिकरण के मुख्य मुद्दे बताएँ।
नहीं। आर्थिक सशक्तिकरण, यानी आय, नौकरियों और संपत्ति तक पहुँच, आवश्यक है पर स्वतः वास्तविक सशक्तिकरण, यानी अपने जीवन के बारे में चुनाव करने की वास्तविक क्षमता, नहीं लाता। नायला कबीर ने सशक्तिकरण को रणनीतिक चुनाव करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया, जिसमें संसाधन, एजेंसी और उपलब्धियाँ शामिल हैं।
महिलाओं की कमाई प्रायः पतियों या ससुराल वालों द्वारा नियंत्रित होती है; कामकाजी महिलाएँ आज भी घरेलू काम का दोहरा बोझ उठाती हैं; और एनएफ़एचएस-5 (2019–21) में पाया गया कि लगभग 29% विवाहित-रह-चुकी महिलाओं ने पति द्वारा हिंसा झेली थी, जिनमें अनेक कमाने वाली भी थीं। पीएलएफ़एस 2023–24 में महिला श्रम बल भागीदारी की 41.7% तक वृद्धि बड़े पैमाने पर अवैतनिक और स्वरोज़गार कार्य में है।
महिला सशक्तिकरण के मुख्य मुद्दे हैं: भूमि और संपत्ति का कम स्वामित्व, अवैतनिक देखभाल कार्य, हिंसा और सुरक्षा, पुत्र-वरीयता, सीमित राजनीतिक आवाज़ (महिला आरक्षण अधिनियम 2023 अगले परिसीमन की प्रतीक्षा में है), और प्रतिबंधात्मक सामाजिक मानदंड।
अतः वास्तविक सशक्तिकरण के लिए आय के साथ मानदंडों में परिवर्तन, कानूनों का प्रवर्तन और देखभाल की साझेदारी चाहिए।
उदाहरण 22 (UPSC 2019, 20 अंक): पितृसत्ता को परिभाषित कीजिए। क्या भारतीय परिवार प्रथा में महिलाओं की हक़दारी पर इसका प्रभावोत्पादन है? व्याख्या कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)
दृष्टिकोण: पितृसत्ता की परिभाषा दें, फिर भारतीय परिवार में महिलाओं की हकदारियों पर उसका प्रभाव समझाएँ (संपत्ति और उत्तराधिकार, घर के भीतर आवंटन, निर्णय लेना, आवाजाही, कार्य और आय, विवाह और निवास), सेन, अग्रवाल, दुबे और आँकड़ों के साथ; कानूनी परिवर्तन बताकर निष्कर्ष दें।
पितृसत्ता सामाजिक संरचनाओं और प्रथाओं की वह व्यवस्था है जिसमें पुरुष महिलाओं पर प्रभुत्व रखते, उनका दमन और शोषण करते हैं (सिल्विया वॉल्बी)। अमर्त्य सेन के अर्थ में हकदारियाँ वे संसाधन और अवसर हैं जिन पर कोई व्यक्ति वैध रूप से अधिकार रख सकता है। भारतीय परिवार में पितृसत्ता महिलाओं की हकदारियों को प्रबलता से आकार देती है।
पहला, संपत्ति: पितृवंशीय उत्तराधिकार में भूमि और घर बेटों को जाते थे। बीना अग्रवाल की A Field of One's Own (1994) ने दिखाया कि भूमि अधिकारों का अभाव ग्रामीण महिलाओं की कमज़ोरी का सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत है। यद्यपि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 और विनीता शर्मा निर्णय (2020) बेटियों को बराबर सहदायिक अधिकार देते हैं, अनेक महिलाएँ अपना हिस्सा भाइयों के लिए छोड़ देती हैं; एनएफ़एचएस-5 (2019–21) में पाया गया कि लगभग 43% महिलाएँ अकेले या संयुक्त रूप से घर या भूमि की मालिक थीं।
दूसरा, घर के भीतर आवंटन। अमर्त्य सेन का सहकारी संघर्ष मॉडल दिखाता है कि महिलाओं को घर के भीतर कम भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा मिलती है क्योंकि उनके योगदान को कम आँका जाता है और उनकी वैकल्पिक स्थिति कमज़ोर होती है। तीसरा, विवाह और निवास: पितृस्थानीयता वधू को ससुराल की सत्ता के अधीन नवागंतुक बनाती है, और लीला दुबे ने दिखाया कि लड़कियों को ‘पराया धन’, यानी जन्म के परिवार की अस्थायी सदस्य, के रूप में पाला जाता है।
प्रवाह चार्ट: पितृवंश + पितृस्थानीयता + पुत्र-वरीयता → सीमित संपत्ति अधिकार, कम भोजन और शिक्षा, निर्णयों में कम अधिकार, सीमित आवाजाही → कमज़ोर वैकल्पिक स्थिति → निर्भरता → सुदृढ़ पितृसत्ता।
चौथा, कार्य और निर्णय: महिलाओं का अधिकांश श्रम अवैतनिक है, और पीएलएफ़एस 2023–24 दिखाता है कि महिला श्रम बल भागीदारी में 41.7% तक की वृद्धि अधिकतर स्वरोज़गार और अवैतनिक पारिवारिक कार्य में है। बड़ी ख़रीद पर निर्णय और घर के बाहर आवाजाही आज भी प्रायः पुरुषों द्वारा नियंत्रित होते हैं, और दहेज संपत्ति को महिला के बजाय पति के परिवार को हस्तांतरित करता है।
अतः भारतीय परिवार में महिलाओं की हकदारियों पर पितृसत्ता का गहरा प्रभाव है; कानूनों ने औपचारिक अधिकार बढ़ाए हैं, पर वास्तविक हकदारी उत्तराधिकार, विवाह और महिलाओं के कार्य के मूल्य से जुड़े मानदंडों में परिवर्तन पर निर्भर है।
उदाहरण 23 (UPSC 2016, 10 अंक): प्रधानता के रूप में पितृतंत्र
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)
दृष्टिकोण: प्रभुत्व की व्यवस्था के रूप में पितृसत्ता को उसकी संरचनाओं (वॉल्बी), विचारधारा (लर्नर, चक्रवर्ती) और भारतीय रूपों में समझाएँ, और प्रतिरोध बताएँ।
पितृसत्ता महिलाओं पर पुरुष प्रभुत्व की व्यवस्था है, जिसे संरचनाएँ, विचारधारा और बल बनाए रखते हैं। गेर्डा लर्नर की The Creation of Patriarchy (1986) ने इसका उद्गम प्रारंभिक राज्यों में महिलाओं की यौनिकता और प्रजनन पर पुरुषों के नियंत्रण में खोजा।
सिल्विया वॉल्बी ने छह संरचनाएँ पहचानीं जिनके माध्यम से प्रभुत्व काम करता है: घरेलू उत्पादन, वेतन कार्य, राज्य, पुरुष हिंसा, यौनिकता और सांस्कृतिक संस्थाएँ। भारत में पितृवंश और पितृस्थानीयता महिलाओं को आश्रित बनाते हैं; उमा चक्रवर्ती की ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की अवधारणा दिखाती है कि उच्च-जातीय महिलाओं की यौनिकता पर नियंत्रण से जातीय शुद्धता कैसे बनाए रखी जाती है। हिंसा इसे लागू करती है: एनएफ़एचएस-5 (2019–21) में पाया गया कि 18–49 वर्ष की लगभग 29% विवाहित-रह-चुकी महिलाओं ने पति द्वारा हिंसा झेली थी।
डेनिज़ कंडियोटी का ‘पितृसत्ता से सौदेबाज़ी’ का विचार दिखाता है कि महिलाएँ इसके भीतर बातचीत भी करती हैं।
1980 के दशक के दहेज-विरोधी अभियानों से आगे तक महिला आंदोलन, कानूनों और शिक्षा के साथ मिलकर, इस प्रभुत्व को निरंतर चुनौती दे रहे हैं।
उदाहरण 24 (UPSC 2016, 20 अंक): नगरीय भारत में नारी की स्थिति में परिवर्तन करने वाले कारकों पर टिप्पणी कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)
दृष्टिकोण: शहरी भारत में महिलाओं की बदलती स्थिति के पीछे के कारकों पर टिप्पणी करें: शिक्षा, रोज़गार और अर्थव्यवस्था, कानून, पारिवारिक परिवर्तन और प्रजनन, मीडिया और प्रौद्योगिकी, महिला आंदोलन और राजनीति; बनी हुई बाधाएँ बताकर निष्कर्ष दें।
महिलाओं की स्थिति, यानी अधिकारों, संसाधनों, निर्णय लेने और सम्मान में पुरुषों की तुलना में उनका स्थान, शहरी भारत में कई कारकों से प्रेरित होकर महत्त्वपूर्ण रूप से बदली है।
शिक्षा सबसे प्रमुख कारक है। उच्च शिक्षा में लड़कियों का नामांकन अब लगभग लड़कों के बराबर है, जिससे पेशे खुले और विवाह में देरी हुई। सेवाओं, आईटी, बैंकिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा में रोज़गार ने शहरी महिलाओं को आय और स्वतंत्रता दी है। कानूनी ढाँचा विस्तृत हुआ है: हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, अवकाश को 26 सप्ताह करने वाला मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017, और महिला आरक्षण अधिनियम 2023।
पारिवारिक परिवर्तन भी महत्त्वपूर्ण है। छोटी एकल गृहस्थियाँ और कम प्रजनन, एनएफ़एचएस-5 (2019–21) में शहरी कुल प्रजनन दर 2 से कम, घरेलू बोझ घटाते हैं और महिलाओं को अधिक आवाज़ देते हैं। मीडिया, इंटरनेट और स्मार्टफ़ोन समानता के विचार फैलाते हैं और नेटवर्क संभव करते हैं, जबकि 1980 के दशक के दहेज-विरोधी अभियानों से 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार के बाद के विरोधों तक महिला आंदोलन ने कानूनी सुधार और जन जागरूकता के लिए दबाव डाला।
प्रवाह चार्ट: शिक्षा + शहरी नौकरियाँ + कानून + छोटे परिवार + मीडिया + महिला आंदोलन → अधिक स्वायत्तता, आवाजाही और आवाज़ → पर दोहरा बोझ, सुरक्षा की चिंताएँ, कम शहरी एफ़एलएफ़पीआर, वेतन अंतर।
बाधाएँ बनी हुई हैं। शहरी महिला श्रम बल भागीदारी ग्रामीण से कम बनी हुई है, महिलाएँ दोहरे बोझ और कांच की छत का सामना करती हैं, और सुरक्षा की चिंताएँ आवाजाही सीमित करती हैं; एनसीआरबी ने 2022 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के 4.4 लाख से अधिक मामले दर्ज किए। समृद्ध वर्गों में दहेज और पुत्र-वरीयता बची हुई है।
अतः शहरी महिलाओं की बदलती स्थिति वास्तविक पर असमान है, जिसे शिक्षा, अर्थव्यवस्था और कानून चलाते हैं, और परिवार तथा कार्यस्थल में बने पितृसत्तात्मक मानदंड सीमित करते हैं।
उदाहरण 25 (UPSC 2015, 20 अंक): पितृतंत्र क्या है? भारत में यह किस प्रकार बालक समाजीकरण प्रतिरूप को प्रभावित करता है?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)
दृष्टिकोण: पितृसत्ता की परिभाषा दें, फिर दिखाएँ कि यह भारत में बाल समाजीकरण को कैसे आकार देती है (पुत्र-वरीयता, जेंडरगत कार्य और खेल, आवाजाही और यौनिकता पर नियंत्रण, शिक्षा और आकांक्षाएँ, परिवार और मीडिया में आदर्श), लीला दुबे और कक्कड़ के साथ, और परिवर्तन बताएँ।
पितृसत्ता वह व्यवस्था है जिसमें परिवार और समाज में महिलाओं पर प्राथमिक शक्ति पुरुषों के पास होती है; सिल्विया वॉल्बी इसे ऐसी संरचनाओं और प्रथाओं के रूप में बताती हैं जिनके माध्यम से पुरुष महिलाओं पर प्रभुत्व रखते, उनका दमन और शोषण करते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे अपने समाज के मानदंड, मूल्य और भूमिकाएँ सीखते हैं, और पितृसत्ता का पुनरुत्पादन मुख्यतः इसी से होता है।
पितृवंशीय भारत में हिंदू लड़कियों के बीच जेंडर निर्माण पर लीला दुबे के निबंध (1988) ने दिखाया कि लड़कियाँ जल्दी सीख जाती हैं कि वे अपने जन्म के परिवार की अस्थायी सदस्य, ‘पराया धन’, हैं जिन्हें विवाह में दे दिया जाएगा। उन्हें घरेलू काम, आत्म-संयम, लज्जा और सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है, और परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए यौवन के बाद उनकी आवाजाही और लड़कों से संपर्क सीमित किया जाता है। लड़कों को स्थायी सदस्य, उत्तराधिकारी और बुढ़ापे में माता-पिता का सहारा माना जाता है।
यह दैनिक समाजीकरण में दिखता है: पुत्र जन्म पर उत्सव, जेंडरगत खिलौने और खेल, लड़कियों द्वारा घरेलू काम जबकि लड़के बाहर खेलते हैं, और बेटों की शिक्षा में अधिक निवेश, प्रायः निजी विद्यालयों में। सुधीर कक्कड़ की The Inner World (1978) ने वर्णन किया कि भारतीय लड़के और लड़कियाँ माताओं और परिवारों के साथ भिन्न संबंध विकसित करते हैं, जो पहचान को आकार देता है। रक्षा बंधन जैसे अनुष्ठान सिखाते हैं कि भाई बहनों की रक्षा करते हैं, और मीडिया प्रायः महिलाओं को त्यागमयी माताओं और पत्नियों के रूप में दिखाता है।
प्रवाह चार्ट: पितृसत्तात्मक मूल्य (पुत्र-वरीयता, सम्मान, पितृवंश) → परिवार, विद्यालय, धर्म और मीडिया → लड़कियों को घरेलूपन और संयम का, लड़कों को सत्ता और कमाई का प्रशिक्षण → वयस्क जेंडर असमानता → अगली पीढ़ी में पुनरुत्पादन।
परिणाम गंभीर हैं: जनगणना 2011 में 918 का शिशु लिंगानुपात, गरीब परिवारों में लड़कियों का कम पोषण और शिक्षा, और लड़कों का आक्रामकता तथा नियंत्रण में समाजीकरण। लड़कियों की शिक्षा बढ़ने, परिवार छोटे होने और शहरी माता-पिता द्वारा करियर को ध्यान में रखकर बेटियों को पालने से परिवर्तन दिख रहा है, पर जाति और वर्ग तय करते हैं कि यह कितना आगे जाता है।
इस प्रकार समाजीकरण वह मुख्य माध्यम है जिससे पितृसत्ता स्वयं को पुनरुत्पादित करती है, और जेंडर-संवेदनशील शिक्षा तथा पालन-पोषण इसे बदलने की कुंजी हैं।
उदाहरण 26 (UPSC 2014, 10 अंक): पितृतंत्र (पैट्रिआर्की) को परिभाषित कीजिए। भारत में यह बालिका की समग्र हक़दारी को किस प्रकार प्रभावित करता है?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)
दृष्टिकोण: पितृसत्ता की परिभाषा दें (वॉल्बी, लर्नर), फिर उत्तरजीविता, पोषण और स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्तराधिकार और स्वायत्तता में बालिका की हकदारियों पर उसका प्रभाव आँकड़ों और कानूनों सहित दिखाएँ।
सिल्विया वॉल्बी की परिभाषा में पितृसत्ता सामाजिक संरचनाओं और प्रथाओं की वह व्यवस्था है जिसमें पुरुष महिलाओं पर प्रभुत्व रखते, उनका दमन और शोषण करते हैं। गेर्डा लर्नर ने दिखाया कि यह प्राकृतिक नहीं, ऐतिहासिक है।
यह जन्म से पहले ही बालिका की हकदारियों को आकार देती है। पुत्र-वरीयता लिंग-चयनात्मक गर्भपात की ओर ले जाती है: पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के बावजूद जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात प्रति 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियाँ था। लड़कियों को प्रायः कम पोषण और चिकित्सा देखभाल मिलती है, जिस प्रतिरूप को अमर्त्य सेन ने ‘लापता महिलाओं’ से जोड़ा। परिवार बेटियों की शिक्षा में कम निवेश करते हैं, उन्हें ‘पराया धन’ मानते हैं जो विवाह पर चली जाएँगी, और कम उम्र का विवाह पढ़ाई छोटी कर देता है। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 तक बेटियों को लंबे समय तक उत्तराधिकार से वंचित रखा गया।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015) और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएँ इसका प्रतिकार करना चाहती हैं।
वास्तविक परिवर्तन के लिए केवल कानून नहीं, परिवार के भीतर बेटियों के मूल्य में बदलाव चाहिए।
4. धार्मिक समुदाय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याएँ
उदाहरण 27 (UPSC 2026, 10 अंक): भारत में धर्म को समझने के लिए 'कर्तव्य' तथा 'पूजा' की अवधारणाओं पर होने वाले वाद-विवाद की विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)
दृष्टिकोण: बहस की चर्चा करें: ‘उपासना’ के रूप में धर्म (विश्वास, अनुष्ठान, भक्ति; पाश्चात्य और दुर्खीमवादी अर्थ, भक्ति) बनाम ‘कर्तव्य’ के रूप में धर्म (नैतिक और सामाजिक दायित्व के रूप में धर्म; गांधी; आंबेडकर की आलोचनाएँ), और भारतीय धर्म तथा कानून को समझने के लिए इनके निहितार्थ।
भारत में धर्म को समझने की एक प्रमुख बहस यह है कि क्या वह मुख्यतः उपासना, यानी पवित्र की ओर निर्देशित विश्वास और अनुष्ठान की व्यवस्था, है या मुख्यतः कर्तव्य, यानी दायित्वों की नैतिक व्यवस्था जो धर्म के विचार में निहित है।
उपासना की दृष्टि दुर्खीम की धर्म की परिभाषा का अनुसरण करती है, यानी पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास और प्रथाएँ, और मंदिर अनुष्ठान, तीर्थयात्रा तथा भक्ति में दिखती है। कर्तव्य की दृष्टि मानती है कि धर्म ‘रिलीजन’ से व्यापक है: इसका अर्थ है अपनी स्थिति के अनुसार उचित आचरण, जैसे गीता में स्वधर्म। गांधी ने सच्चे धर्म को नैतिकता और सेवा माना, और सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में हिंदू धर्म को जीवन का एक ढंग बताया।
आलोचक कहते हैं कि वर्ण से जुड़े कर्तव्य ने जाति को वैधता दी; आंबेडकर ने Annihilation of Caste में तर्क दिया कि हिंदू धर्म सिद्धांतों के बजाय नियमों की संहिता बन गया था। न्यायालयों को भी तय करना पड़ता है कि कौन सी प्रथाएँ धर्म के लिए ‘अनिवार्य’ हैं।
भारतीय धर्म दोनों को जोड़ता है, और यह बहस सुधार, अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता के प्रश्नों को आकार देती है।
उदाहरण 28 (UPSC 2024, 20 अंक): भारत में धार्मिक समुदाय, सांस्कृतिक विभिन्नता में किस प्रकार योगदान देते हैं?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)
दृष्टिकोण: समझाएँ कि हर धार्मिक समुदाय भारत की सांस्कृतिक विविधता में कैसे योगदान देता है (उत्सव, स्थापत्य, भाषा और साहित्य, संगीत और कला, भोजन, संस्थाएँ और समाज सेवा) और उनकी समन्वयवादी अंतःक्रिया, फिर तनाव बताकर निष्कर्ष दें।
भारत हिंदुओं (जनगणना 2011 में 79.8%), मुसलमानों (14.2%), ईसाइयों (2.3%), सिखों (1.7%), बौद्धों (0.7%), जैनों (0.4%), पारसियों, यहूदियों और जनजातीय आस्थाओं का घर है। हर एक ने देश की सांस्कृतिक विविधता में योगदान दिया है, और उनकी अंतःक्रिया ने एक मिश्रित संस्कृति उत्पन्न की है।
हिंदू परंपराओं ने भारत को क्षेत्रीय उत्सवों की विस्तृत श्रृंखला, खजुराहो से मदुरै तक मंदिर स्थापत्य, शास्त्रीय नृत्य रूप और हर भाषा में पुनर्कथित महाकाव्य दिए। इस्लाम ताजमहल और क़ुतुब मीनार जैसा हिंद-इस्लामी स्थापत्य, उर्दू भाषा और उसकी कविता, सूफ़ी संगीत और क़व्वाली, और भोजन तथा वेशभूषा पर प्रभाव लाया। सिख धर्म ने गुरमुखी लिपि, गुरबाणी संगीत और लंगर की संस्था दी, जो जाति या पंथ की परवाह किए बिना सबको भोजन कराती है।
ईसाई धर्म ने आधुनिक विद्यालय, महाविद्यालय और अस्पताल, तथा भारतीय भाषाओं में छपाई का योगदान दिया; बौद्ध और जैन धर्म ने अहिंसा और करुणा के विचार, साँची और अजंता जैसे स्मारक, और जैन परोपकार दिए; पारसियों ने बंबई में उद्योग और धर्मार्थ संस्थाओं की शुरुआत की; और जनजातीय धर्म पारिस्थितिक ज्ञान और पवित्र उपवनों को सुरक्षित रखते हैं।
प्रवाह चार्ट: अनेक धार्मिक समुदाय → विशिष्ट उत्सव, कलाएँ, भाषाएँ, भोजन, संस्थाएँ → भक्ति, सूफ़ीवाद, साझा तीर्थों और बाज़ारों के माध्यम से अंतःक्रिया → मिश्रित संस्कृति (गंगा-जमुनी तहज़ीब) → विविधता में एकता।
अंतःक्रिया ने समन्वयवाद भी उत्पन्न किया है। भक्ति और सूफ़ी आंदोलनों ने भक्ति के विचार साझा किए; कबीर हिंदुओं और मुसलमानों दोनों द्वारा पूजित हैं; अजमेर शरीफ़ और सबरीमाला के निकट वावर दरगाह जैसे तीर्थ विभिन्न धर्मों के लोगों को आकर्षित करते हैं; और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हिंदू और मुस्लिम संगीतकारों के साथ मिलकर विकसित हुआ। सांप्रदायिक संघर्ष दिखाता है कि इस विविधता को संरक्षण की भी आवश्यकता है।
इस प्रकार धार्मिक समुदाय भारत की संस्कृति को विविध और मिश्रित बनाते हैं, और धर्मनिरपेक्ष, संवैधानिक मूल्यों के माध्यम से इस बहुलवाद की रक्षा राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है।
उदाहरण 29 (UPSC 2022, 10 अंक): भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याओं की चर्चा कीजिए तथा उन्हें हल करने के उपाय सुझाइए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)
दृष्टिकोण: धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याएँ संक्षेप में बताएँ (पिछड़ापन, असुरक्षा, भेदभाव, प्रतिनिधित्व, आंतरिक असमानताएँ) और उपाय सुझाएँ (शिक्षा और आर्थिक समावेश, सुरक्षा और न्याय, प्रतिनिधित्व, नागरिक संवाद, आंतरिक सुधार)।
जनगणना 2011 में जनसंख्या के लगभग 20% भारत के धार्मिक अल्पसंख्यक अनुच्छेद 25–30 के संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद कई समस्याओं का सामना करते हैं।
मुख्य समस्याएँ हैं: सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, विशेषकर मुसलमानों का, जिसे सच्चर समिति (2006) ने दर्ज किया; सांप्रदायिक दंगों और भीड़ हत्या से असुरक्षा; आवास और नौकरियों में भेदभाव; विधायिकाओं, पुलिस और प्रशासन में कम प्रतिनिधित्व; और जाति तथा जेंडर की आंतरिक असमानताएँ, जिन्हें पसमांदा मुसलमान और दलित ईसाई उठाते हैं।
उपायों में छात्रवृत्तियों और प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से शिक्षा और कौशल का विस्तार; ऋण तक पहुँच; सांप्रदायिक हिंसा के लिए त्वरित न्याय और पुलिस की जवाबदेही; उचित प्रतिनिधित्व; अंतर-सामुदायिक नागरिक संगठन, जिन्हें आशुतोष वार्ष्णेय ने दंगे रोकने वाला पाया; और समुदाय के सदस्यों के नेतृत्व में व्यक्तिगत कानूनों में आंतरिक सुधार शामिल होने चाहिए।
मिलकर ये विश्वास और समान नागरिकता का निर्माण करेंगे, जिससे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और गणराज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप दोनों मज़बूत होंगे।
उदाहरण 30 (UPSC 2020, 10 अंक): भारत जैसे बहुधर्मी समाज में 'सांस्कृतिक बहुलवाद' पर एक टिप्पणी लिखिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)
दृष्टिकोण: सांस्कृतिक बहुलवाद की परिभाषा दें, भारत में उसके रूप (धर्म, समन्वयवाद, उत्सव, संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता) दिखाएँ, विद्वानों के मत (मदान, भार्गव, नंदी) दें, और चुनौतियाँ बताएँ।
सांस्कृतिक बहुलवाद वह स्थिति है जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक समूह अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए परस्पर सम्मान और समान अधिकारों के साथ साझा समाज में साथ भाग लेते हैं।
भारत इसका प्रबल उदाहरण है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और जनजातीय आस्थाएँ सह-अस्तित्व में हैं। अजमेर शरीफ़ जैसे साझा तीर्थों, भक्ति और सूफ़ी परंपराओं, और समुदायों के पार मनाए जाने वाले उत्सवों ने एक मिश्रित संस्कृति बनाई जिसे प्रायः गंगा-जमुनी तहज़ीब कहा जाता है। संविधान अनुच्छेद 25–30 और 1976 में प्रस्तावना में जोड़े गए ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द के माध्यम से बहुलवाद का समर्थन करता है; राजीव भार्गव भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सभी धर्मों से सैद्धांतिक दूरी का रूप कहते हैं।
बहुलवाद को सांप्रदायिकता और अस्मिता राजनीति से चुनौतियाँ हैं। टी.एन. मदान और आशीष नंदी ने तर्क दिया कि धर्म से विलग धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज के अनुकूल नहीं हो सकती, और सहिष्णुता की परंपराओं से प्रेरणा लेने का आग्रह किया।
इस प्रकार सांस्कृतिक बहुलवाद भारत की विरासत और लोकतांत्रिक दायित्व दोनों बना हुआ है।
उदाहरण 31 (UPSC 2019, 20 अंक): 'अल्पसंख्यक' प्रश्न को आप कैसे समझते हैं? भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा और भेदभाव का परीक्षण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)
दृष्टिकोण: अल्पसंख्यक प्रश्न समझाएँ (संख्यात्मक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिभाषाएँ; संवैधानिक और कानूनी ढाँचा; कौन अल्पसंख्यक है), फिर हिंसा और भेदभाव (दंगे, भीड़ हत्या, आवास और नौकरियों में भेदभाव, सच्चर के प्रमाण) का परीक्षण करें, संतुलित निष्कर्ष सहित।
अल्पसंख्यक प्रश्न इस बात से संबंधित है कि लोकतंत्र संख्या में छोटे और धर्म, भाषा या संस्कृति में विशिष्ट समूहों को बहुसंख्यक के प्रभुत्व से कैसे बचाता है। समाजशास्त्र में अल्पसंख्यक केवल संख्या से नहीं बल्कि सापेक्ष शक्तिहीनता और सामूहिक पहचान की भावना से परिभाषित होता है, जैसा लुइस विर्थ ने तर्क दिया।
भारत में संविधान अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं करता पर अनुच्छेद 29 और 30 के माध्यम से धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत छह धार्मिक समुदाय अधिसूचित हैं। इस प्रश्न पर बहस है: कुछ विविधता की रक्षा के लिए सशक्त सामूहिक अधिकारों के पक्ष में तर्क देते हैं, जबकि अन्य उन्हें नागरिकों को बाँटने वाला मानते हैं।
अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा ने कई रूप लिए हैं। 1984 की सिख-विरोधी हिंसा, 1992–93 के बंबई दंगे और 2002 के गुजरात, तथा 2008 में कंधमाल में ईसाइयों पर हमलों जैसे बड़े सांप्रदायिक दंगों में भारी जनहानि हुई। पॉल ब्रास और आशुतोष वार्ष्णेय ने दिखाया कि दंगे प्रायः राजनीतिक रूप से आयोजित होते हैं और उन नगरों में केंद्रित होते हैं जहाँ अंतर-सामुदायिक नागरिक संगठन नहीं होते। हाल के वर्षों में गो-रक्षा से जुड़ी भीड़ हत्याओं के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने तहसीन पूनावाला (2018) में दिशानिर्देश जारी किए।
प्रवाह चार्ट: अल्पसंख्यक पहचान + धर्म की राजनीतिक लामबंदी → सांप्रदायिक दंगे और भीड़ हत्या (हिंसा); नौकरियों, ऋण, आवास में बहिष्करण (भेदभाव) → बस्तीकरण और असुरक्षा → संवैधानिक और नागरिक उपाय।
भेदभाव अधिक सूक्ष्म है। सच्चर समिति (2006) ने पाया कि सरकारी नौकरियों और बैंक ऋणों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम था, और आवास में भेदभाव की ओर संकेत किया जो उन्हें पृथक बस्तियों में धकेलता है। थोराट और एटवेल के नौकरी-आवेदन अध्ययन (2007) जैसे क्षेत्र प्रयोगों में मुस्लिम नामों के लिए कम बुलावे पाए गए। ईसाई और दलित धर्मांतरित अनुसूचित जाति के लाभों से बाहर हैं, जो हिंदुओं, सिखों और बौद्धों तक सीमित हैं।
अतः भारत में अल्पसंख्यक प्रश्न सुरक्षा और समान नागरिकता दोनों से संबंधित है। पुलिस की जवाबदेही, अंतर-सामुदायिक नागरिक जीवन, जिसे वार्ष्णेय ने दंगों को रोकने वाला पाया, और समावेशी विकास को मज़बूत करना संवैधानिक ढाँचे के भीतर इसका समाधान है।
उदाहरण 32 (UPSC 2018, 10 अंक): भारत में धार्मिक पन्थों की संवृद्धि की विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)
दृष्टिकोण: संप्रदाय की परिभाषा दें (वेबर, ट्रोल्त्श), ऐतिहासिक रूप से और आज भारत में संप्रदायों के विकास का उदाहरणों सहित वर्णन करें, और उनके विकास के कारण समझाएँ।
मैक्स वेबर और अर्न्स्ट ट्रोल्त्श की टाइपोलॉजी में संप्रदाय एक छोटा धार्मिक समूह है जो किसी बड़ी परंपरा से अलग होता है, गहरी प्रतिबद्धता माँगता है और प्रायः स्थापित सत्ता का विरोध करता है।
भारत में संप्रदायों का लंबा इतिहास है। बौद्ध और जैन धर्म वैदिक कर्मकांड के विरुद्ध उठे; भक्ति ने बसव के वीरशैव, कबीरपंथी, रविदासी और वारकरी उत्पन्न किए। आधुनिक काल में राधास्वामी सत्संग (1861), स्वामीनारायण आंदोलन, इस्कॉन (1966), ब्रह्मकुमारी और अनेक गुरु-नेतृत्व वाले संगठन बढ़े हैं, साथ ही डेरा सच्चा सौदा जैसे पंजाब के डेरे, जो अनेक दलितों को आकर्षित करते हैं, जैसा सुरिंदर जोधका ने दिखाया है।
ये इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि ये निम्न जातियों को प्रस्थिति और गरिमा, प्रतिमानहीनता झेल रहे शहरी प्रवासियों को समुदाय और सहायता, सरल आध्यात्मिकता, और कल्याणकारी सेवाएँ देते हैं।
इस प्रकार संप्रदाय सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप धर्म के अनुकूलन को दिखाते हैं, यद्यपि कुछ अपने नेताओं के आचरण को लेकर विवादों का सामना करते हैं।
उदाहरण 33 (UPSC 2018, 20 अंक): भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की चिन्ताओं पर एक समालोचनात्मक लेख लिखिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)
दृष्टिकोण: आलोचनात्मक विवरण लिखें: अल्पसंख्यकों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की पहचान करें, उनकी चिंताएँ (सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक, पहचान और कानून, प्रतिनिधित्व, धर्मांतरण और नागरिकता बहसें) प्रस्तुत करें, विरोधी तर्क (अधिकार, योजनाएँ, तुष्टीकरण पर बहस) प्रस्तुत करें, और निष्कर्ष दें।
भारत के धार्मिक अल्पसंख्यक, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, जनगणना 2011 में मिलकर जनसंख्या का लगभग 20% थे। संविधान अनुच्छेद 25–30 के माध्यम से, धर्म की स्वतंत्रता और शैक्षिक संस्थाएँ चलाने के अधिकार द्वारा, उनकी रक्षा करता है। फिर भी अल्पसंख्यकों ने कई चिंताएँ व्यक्त की हैं, जिनका आलोचनात्मक परीक्षण आवश्यक है।
पहली चिंता सुरक्षा की है। सांप्रदायिक दंगों, लक्षित हिंसा और हाल में गोवंश को लेकर भीड़ द्वारा हत्याओं ने भय पैदा किया है; सर्वोच्च न्यायालय ने तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ (2018) में भीड़ हत्या के विरुद्ध दिशानिर्देश जारी किए। दूसरी चिंता सामाजिक-आर्थिक बहिष्करण की है: सच्चर समिति (2006) ने पाया कि मुसलमान शिक्षा, औपचारिक नौकरियों, ऋण और सरकारी रोज़गार में पीछे थे, और रंगनाथ मिश्र आयोग (2007) ने अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की सिफ़ारिश की।
तीसरी चिंता पहचान और कानून की है। समान नागरिक संहिता, कई राज्यों में धर्मांतरण-विरोधी कानूनों और पूजा स्थलों पर विवादों पर बहसों को अनेक अल्पसंख्यक धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें सुधार मानते हैं। चौथी चिंता प्रतिनिधित्व की है: अपनी जनसंख्या के अनुपात में संसद, राज्य विधानसभाओं, पुलिस और न्यायपालिका में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम है। ईसाई और सिख भी चिंताएँ उठाते हैं, जैसे चर्चों पर हमले और 1984 की स्मृति।
प्रवाह चार्ट: संवैधानिक सुरक्षा उपाय → चिंताएँ: सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक बहिष्करण, पहचान और कानून, प्रतिनिधित्व → विरोधी मत: अधिकार, योजनाएँ, व्यक्तिगत कानून में सुधार → विश्वास, समावेश और कानून के शासन की आवश्यकता।
आलोचनात्मक विवरण को दूसरा पक्ष भी बताना चाहिए। अल्पसंख्यकों को सशक्त संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, वे अनेक शैक्षिक संस्थाएँ चलाते हैं, और प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम तथा छात्रवृत्तियों जैसी योजनाओं से लाभान्वित होते हैं। कुछ तर्क देते हैं कि अल्पसंख्यक राजनीति ने वोट-बैंक तुष्टीकरण को प्रोत्साहित किया और तत्काल तीन तलाक की समाप्ति जैसे सुधारों को धीमा किया। अल्पसंख्यकों के भीतर जाति और जेंडर की आंतरिक असमानताओं की भी प्रायः उपेक्षा होती है।
इस प्रकार सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और प्रतिनिधित्व में अल्पसंख्यकों की चिंताएँ वास्तविक हैं; कानून के शासन, समावेशी विकास और संवाद के माध्यम से उनका समाधान भारतीय धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकीकरण को मज़बूत करता है।
उदाहरण 34 (UPSC 2017, 10 अंक): भारत में इस्लाम का जिस प्रकार आचरण किया जाता है, उसके सुस्पष्ट अभिलक्षण क्या हैं, और समय के साथ उनमें किस प्रकार परिवर्तन आया है?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)
दृष्टिकोण: भारतीय इस्लाम की विशिष्ट विशेषताओं (समन्वयवादी सूफ़ी परंपराएँ, स्थानीय रीति-रिवाज, जाति जैसा स्तरीकरण, क्षेत्रीय विविधता) का इम्तियाज़ अहमद के साथ वर्णन करें, और दिखाएँ कि वे कैसे बदली हैं (सुधारवादी आंदोलन, इस्लामीकरण, पसमांदा दावेदारी, कानूनी सुधार)।
जनगणना 2011 में जनसंख्या के 14.2% द्वारा अनुसरित भारत में इस्लाम की विशिष्ट विशेषताएँ हैं, जिन्हें भारतीय समाज के साथ उसके लंबे संपर्क ने आकार दिया। इम्तियाज़ अहमद की Ritual and Religion among Muslims in India (1981) ने दिखाया कि भारतीय मुसलमान इस्लामी शास्त्र को स्थानीय प्रथाओं के साथ जोड़ते हैं।
इसकी विशिष्ट विशेषताओं में सूफ़ी परंपराएँ शामिल हैं, जिनकी अजमेर शरीफ़ और निज़ामुद्दीन जैसी दरगाहों पर सभी धर्मों के लोग जाते हैं; विवाह, वेशभूषा और उत्सवों में पड़ोसियों के साथ साझा स्थानीय रीतियाँ; अशराफ़, अजलाफ़ और अरज़ाल के जाति जैसे विभाजन; और मलयाली मप्पिलाओं से बंगाली और कश्मीरी मुसलमानों तक क्षेत्रीय विविधता।
ये बदली हैं। देवबंद (1866), अहल-ए-हदीस और तबलीगी जमात (1926) जैसे सुधारवादी आंदोलनों ने दरगाह प्रथाओं के बजाय शास्त्रीय इस्लाम को बढ़ावा दिया, जिस प्रक्रिया को विद्वान इस्लामीकरण कहते हैं। पसमांदा आंदोलन पिछड़े मुसलमानों के अधिकारों की दावेदारी करता है, और शायरा बानो निर्णय (2017) के बाद मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 ने तत्काल तीन तलाक समाप्त किया।
इस प्रकार भारतीय इस्लाम बहुल बना हुआ है, यद्यपि सुधारवादी और पहचान के दबाव उसे नया रूप दे रहे हैं।
उदाहरण 35 (UPSC 2015, 20 अंक): हिन्दू धर्म के कौन-से आधारिक सिद्धान्त हैं? क्या हिन्दू धर्म एकेश्वरवाद या बहु-ईश्वरवाद पर आधारित है?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)
दृष्टिकोण: हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत समझाएँ (धर्म, कर्म, संसार, मोक्ष, पुरुषार्थ, आश्रम, वर्ण, वेद और उपनिषद), फिर एकेश्वरवाद बनाम बहुदेववाद की चर्चा करें (ऋग्वेद का ‘एकं सत्’, हीनोथीइज़्म, औपनिषदिक अद्वैत, भक्ति, लोक बहुदेववाद; श्रीनिवास के स्तर) और निष्कर्ष दें।
हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक, ग्रंथ या चर्च नहीं है; यह वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों, पुराणों और क्षेत्रीय प्रथाओं में निहित परंपराओं का परिवार है। समाजशास्त्रीय रूप से एम.एन. श्रीनिवास ने अखिल भारतीय, प्रायद्वीपीय, क्षेत्रीय और स्थानीय हिंदू धर्म में भेद किया, जिससे उसका परतदार स्वरूप दिखा।
इसके मूल सिद्धांतों में धर्म, यानी नैतिक व्यवस्था और अपनी स्थिति के अनुरूप कर्तव्य; कर्म, यानी यह सिद्धांत कि कार्यों के परिणाम होते हैं; संसार, यानी जन्म और पुनर्जन्म का चक्र; और मोक्ष, यानी उस चक्र से मुक्ति शामिल हैं। चार पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) जीवन के लक्ष्य और चार आश्रम (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) उसके चरण तय करते हैं। वर्ण ने समाज को अनुष्ठानिक संस्तरण में रखा, यद्यपि भक्ति और सुधार आंदोलनों ने इसे चुनौती दी।
हिंदू धर्म एकेश्वरवादी है या बहुदेववादी, इसका कोई सरल उत्तर नहीं है। व्यवहार के स्तर पर यह बहुदेववादी दिखता है: गाँव अनेक देवी-देवताओं, स्थानीय देवताओं, आत्माओं और पूर्वजों की पूजा करते हैं। फिर भी ऋग्वेद पहले ही कहता है कि सत्य एक है यद्यपि ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं, और मैक्स मूलर ने वैदिक पूजा को हीनोथीइज़्म कहा, जिसमें हर देवता को बारी-बारी से सर्वोच्च माना जाता है। उपनिषद सिखाते हैं कि परम सत्य, ब्रह्म, एक है और आत्मा से अभिन्न है, जिस अद्वैतवादी दृष्टि को शंकर के अद्वैत ने व्यवस्थित किया।
प्रवाह चार्ट: लोक व्यवहार: अनेक देवता (बहुदेववाद) → वैदिक हीनोथीइज़्म → एक व्यक्तिगत ईश्वर (विष्णु, शिव, देवी) के प्रति भक्ति → औपनिषदिक अद्वैत: सभी रूपों के पीछे एक ब्रह्म।
भक्ति परंपराएँ व्यवहार में प्रायः एकेश्वरवादी होती हैं, जो विष्णु, शिव या देवी जैसे एक व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति समर्पित होती हैं, जबकि अन्य को उसके रूप या अधीन मानती हैं। मैकिम मैरियट का सार्वभौमीकरण का विचार दिखाता है कि स्थानीय देवता वृहत् परंपरा के देवताओं से कैसे जुड़ते हैं, जिससे अनेक रूप एक ढाँचे में एकजुट होते हैं।
अतः हिंदू धर्म को रूप में बहुदेववादी और दर्शन में मुख्यतः एकेश्वरवादी या अद्वैतवादी कहना सबसे उचित है: अनेक देवताओं को एक परम सत्य की अभिव्यक्तियाँ माना जाता है।
उदाहरण 36 (UPSC 2014, 20 अंक): भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याओं का विवेचन कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)
दृष्टिकोण: जनगणना 2011 के आँकड़ों और संवैधानिक संरक्षणों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों की परिभाषा दें, फिर उनकी समस्याओं (सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, सुरक्षा और हिंसा, पहचान और प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत कानून और धर्मांतरण की बहस, आंतरिक मुद्दे) की चर्चा करें, और संतुलित निष्कर्ष दें।
धार्मिक अल्पसंख्यक वे समुदाय हैं जो संख्या में बहुसंख्यक से छोटे हैं और जिनकी विशिष्ट पहचान को संरक्षण चाहिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत छह समुदाय अधिसूचित हैं: मुसलमान (जनगणना 2011 में जनसंख्या का 14.2%), ईसाई (2.3%), सिख (1.7%), बौद्ध (0.7%), जैन (0.4%) और पारसी। अनुच्छेद 25–30 धर्म की स्वतंत्रता और शैक्षिक संस्थाएँ चलाने के अधिकार की गारंटी देते हैं।
पहली समस्या सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन है, विशेषकर मुसलमानों में। सच्चर समिति (2006) ने पाया कि मुसलमान शिक्षा, औपचारिक रोज़गार और ऋण में पीछे थे, और सरकारी कर्मचारियों में 5% से कम थे। अनेक स्वरोज़गार और अनौपचारिक कार्य पर निर्भर हैं, और पृथक शहरी बस्तियों में रहते हैं।
दूसरी समस्या असुरक्षा और हिंसा है। 1984 की सिख-विरोधी हिंसा और 2002 के गुजरात दंगों से 2008 में कंधमाल में ईसाइयों पर हमलों और 2013 में मुज़फ़्फ़रनगर तक सांप्रदायिक दंगों ने गहरे भय छोड़े हैं। पॉल ब्रास ने एक ‘संस्थागत दंगा व्यवस्था’ का वर्णन किया जिसमें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दंगे आयोजित किए जाते हैं।
प्रवाह चार्ट: अल्पसंख्यक स्थिति → सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन (सच्चर) + सांप्रदायिक हिंसा + पहचान की चिंता + कम प्रतिनिधित्व → बस्तीकरण और अविश्वास → समावेशी विकास और धर्मनिरपेक्ष शासन की आवश्यकता।
तीसरी समस्या पहचान और प्रतिनिधित्व है: व्यक्तिगत कानून और समान नागरिक संहिता पर बहसें, कई राज्यों में धर्मांतरण-विरोधी कानून, और विधायिकाओं तथा पुलिस में मुसलमानों का कम प्रतिनिधित्व। आंतरिक समस्याएँ भी हैं, जैसे मुसलमानों और ईसाइयों में जाति, जिसे पसमांदा आंदोलन और दलित ईसाई उजागर करते हैं, और समुदायों के भीतर जेंडर असमानता।
इन समस्याओं के समाधान के लिए समावेशी विकास, जैसे प्रधानमंत्री का 15-सूत्री कार्यक्रम (2006), सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध दृढ़ कार्रवाई, और ऐसा धर्मनिरपेक्ष शासन चाहिए जो, राजीव भार्गव के शब्दों में, सभी धर्मों से सैद्धांतिक दूरी रखे।
5. जेंडर और यौनिकता: ट्रांसजेंडर और एलजीबीटीक्यू अधिकार
उदाहरण 37 (UPSC 2025, 10 अंक): समलैंगिक विवाह, भारत में जनसंख्यात्मक गतिकी के लिए किस प्रकार उत्तरदायी हैं? विवेचना कीजिये।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)
दृष्टिकोण: आधार-वाक्य पर आलोचनात्मक रूप से विचार करें: कानूनी स्थिति बताएँ (सुप्रियो 2023 के बाद मान्यता नहीं), जनसंख्या गतिशीलता के वास्तविक चालक समझाएँ (शिक्षा, नगरीकरण, गर्भनिरोध; टीएफ़आर 2.0), दिखाएँ कि समलैंगिक संबंधों का जनसांख्यिकीय प्रभाव नगण्य क्यों है, और गोद लेने तथा एआरटी से संबंधित कानून बताएँ।
यह आधार-वाक्य कि समलैंगिक विवाह भारत में जनसंख्या गतिशीलता के लिए उत्तरदायी हैं, टिकता नहीं है। समलैंगिक विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं है: सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत संघ (2023) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रश्न संसद पर छोड़ दिया।
जनसंख्या गतिशीलता, यानी प्रजनन, मृत्यु, प्रवासन और आयु संरचना में परिवर्तन, अन्य शक्तियों से संचालित होती है। एनएफ़एचएस-5 (2019–21) में भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 2.0 रह गई, जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है, महिला शिक्षा, देर से विवाह, नगरीकरण, गर्भनिरोध और बच्चों के पालन की लागत के कारण, जैसा जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत समझाता है। समलैंगिक जोड़े जनसंख्या का छोटा हिस्सा हैं, और भारत में अनेक एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों पर वैसे भी विषमलैंगिक विवाह का दबाव होता है, इसलिए उनके संबंधों का जनसांख्यिकीय प्रभाव नगण्य है।
संबंधित कानून समलैंगिक पितृत्व को सीमित करते हैं: सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, दोनों 2021 के, समलैंगिक जोड़ों को बाहर रखते हैं।
समाजशास्त्रीय रूप से यह बहस जनसंख्या की नहीं, परिवार और अधिकारों की है।
उदाहरण 38 (UPSC 2019, 10 अंक): एल० जी० बी० टी० क्यू० से आप क्या समझते हैं? उनके विवाह अधिकारों से सम्बन्धित विषयों पर टिप्पणी कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)
दृष्टिकोण: एलजीबीटीक्यू समझाएँ, फिर विवाह अधिकारों पर टिप्पणी करें: कानूनी इतिहास (धारा 377, नवतेज जौहर 2018), विवाह-समानता मामला (सुप्रियो 2023), पक्ष और विपक्ष के तर्क, और बाद के घटनाक्रम।
एलजीबीटीक्यू का अर्थ है लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीयर व्यक्ति, ऐसे समूह जिनका यौन अभिविन्यास या जेंडर पहचान विषमलैंगिक, सिसजेंडर मानदंड से भिन्न है। निवेदिता मेनन जैसी समाजशास्त्री इस मानदंड की स्वाभाविकता पर प्रश्न उठाती हैं।
नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 377 को सीमित करके सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। पर विवाह अधिकार अब भी मान्य नहीं हैं। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत संघ (अक्टूबर 2023) में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि विवाह का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और समलैंगिक विवाह की मान्यता संसद पर छोड़ दी; फिर सरकार ने समलैंगिक जोड़ों की हकदारियों की जाँच के लिए एक समिति बनाई।
समर्थक तर्क देते हैं कि विवाह के बिना जोड़ों को उत्तराधिकार, गोद लेने, बीमा और चिकित्सा निर्णयों के अधिकार नहीं मिलते। विरोधी विवाह को पुरुष और स्त्री के बीच मानने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक मतों का हवाला देते हैं।
यह मुद्दा परिवार के बदलते विचारों और विवाह की पारंपरिक परिभाषाओं के बीच तनाव को दिखाता है।
उदाहरण 39 (UPSC 2018, 10 अंक): भारतीय समाज में हिजड़ा/किन्नर (ट्रांसजेन्डर) की हकदारी से सम्बन्धित मुद्दों की विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)
दृष्टिकोण: ट्रांसजेंडर हकदारियों की चर्चा करें: पहचान, कानूनी मान्यता (नालसा 2014, अधिनियम 2019 और उसका 2026 का संशोधन), और शिक्षा, कार्य, स्वास्थ्य, आवास, परिवार, हिंसा और प्रतिनिधित्व के मुद्दे, आँकड़ों सहित।
ट्रांसजेंडर वे व्यक्ति हैं जिनकी जेंडर पहचान जन्म के समय निर्धारित लिंग से भिन्न होती है, जिनमें भारत के हिजड़ा और किन्नर समुदाय शामिल हैं। जनगणना 2011 ने ‘अन्य’ के अंतर्गत लगभग 4.88 लाख व्यक्ति गिने, जो संभवतः कम गणना है।
उनकी हकदारियाँ कानून के माध्यम से बढ़ी हैं। नालसा बनाम भारत संघ (2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘तृतीय लिंग’ और जेंडर की स्व-पहचान के अधिकार को मान्यता दी, और कल्याणकारी उपायों का निर्देश दिया। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 ने शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य और आवास में भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया। 2025 में जेन कौशिक मामले में न्यायालय ने पाया कि राज्य अधिनियम लागू करने में विफल रहा था।
मुद्दे बने हुए हैं: परिवार द्वारा अस्वीकृति, विद्यालय छोड़ना, औपचारिक नौकरियों से बहिष्करण जो अनेक को भीख माँगने या यौन कार्य की ओर धकेलता है, जेंडर-पुष्टि स्वास्थ्य देखभाल का अभाव, और हिंसा। 2026 के संशोधन, जिसने स्व-पहचान के स्थान पर चिकित्सा बोर्ड की सिफ़ारिश पर प्रमाणन रखा, की आलोचना नालसा के विपरीत होने के लिए हुई है।
वास्तविक हकदारी के लिए सामाजिक स्वीकृति, समावेशी शिक्षा और कल्याण बोर्डों का क्रियान्वयन चाहिए।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- प्रश्नों की दृष्टि से यह प्रश्नपत्र II का सबसे बड़ा अध्याय है: परिवार और गृहस्थी, पितृसत्ता और धार्मिक अल्पसंख्यक लगभग हर वर्ष आते हैं।
- नातेदारी के उत्तरों में इरावती कर्वे के क्षेत्र, ड्यूमों की द्रविड़ शब्दावली, वंशानुक्रम बनाम संबंध सिद्धांत और मर्डॉक चाहिए; परिवार के उत्तरों में कर्वे की परिभाषा, आई.पी. देसाई की संयुक्तता, ए.एम. शाह की गृहस्थी और कोलेंडा चाहिए।
- पितृसत्ता के उत्तरों में परिभाषा (वॉल्बी, लर्नर), भारतीय अवधारणाएँ (उमा चक्रवर्ती की ब्राह्मणवादी पितृसत्ता, लीला दुबे का बीज और धरती) और एनएफ़एचएस-5 तथा पीएलएफ़एस 2023–24 के आँकड़े अंक दिलाते हैं।
- अल्पसंख्यक प्रश्नों में जनगणना 2011 के अंश, सच्चर समिति (2006), संवैधानिक अनुच्छेद 25–30 और हाल के कानून तथा निर्णय संतुलित, निष्पक्ष भाषा में चाहिए।
- एलजीबीटीक्यू और ट्रांसजेंडर प्रश्नों में निर्णय क्रम से (नालसा 2014, नवतेज जौहर 2018, सुप्रियो 2023) और 2019 का अधिनियम तथा उसका 2026 का संशोधन चाहिए।
क्या आप जानते हैं?
- भारत की पहली महिला मानवशास्त्री इरावती कर्वे ने Kinship Organisation in India (1953) लिखी और महाभारत पर पुरस्कृत मराठी निबंध युगांत भी लिखे।
समाजशास्त्र (वैकल्पिक विषय): सभी अध्याय
- परीक्षा स्वरूप, पाठ्यक्रम और रणनीति
- समाजशास्त्र: एक विषय
- विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र
- अनुसंधान पद्धतियाँ और विश्लेषण
- समाजशास्त्रीय विचारक: मार्क्स और दुर्खीम
- समाजशास्त्रीय विचारक: मैक्स वेबर
- समाजशास्त्रीय विचारक: पार्सन्स, मर्टन और मीड
- स्तरीकरण और गतिशीलता
- कार्य और आर्थिक जीवन
- राजनीति और समाज
- धर्म और समाज
- नातेदारी की व्यवस्थाएँ
- आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन
- भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य
- भारतीय समाज पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव
- ग्रामीण और कृषक सामाजिक संरचना
- जाति व्यवस्था
- भारत में जनजातीय समुदाय
- भारत में सामाजिक वर्ग
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- भारत में ग्रामीण और कृषक रूपांतरण
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- भारत में राजनीति और समाज
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- सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियाँ
