समाजशास्त्र (वैकल्पिक विषय) · UPSC नोट्स (हिंदी में)
भारत में जनजातीय समुदाय — समाजशास्त्र (वैकल्पिक विषय) नोट्स
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जनजातियाँ: परिभाषा की समस्याएँ और भौगोलिक विस्तार
भारत में जनजाति (tribe) की कोई सर्वमान्य समाजशास्त्रीय परिभाषा नहीं है: यह श्रेणी औपनिवेशिक जनगणना और नृवंशवर्णन से बनी, और भारतीय जनजातियाँ लंबे समय से जाति समाज के संपर्क में रहकर जनजाति–जाति सातत्य बनाती हैं। संविधान यह विषय अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचना पर छोड़ता है, जिसमें लोकुर समिति के मानदंडों का प्रयोग होता है। जनगणना 2011 में 10.43 करोड़ अनुसूचित जनजाति व्यक्ति (8.6%) गिने गए, जो पूर्वोत्तर, मध्य भारतीय पट्टी, पश्चिम, दक्षिण और द्वीपों में फैले हैं, जिनमें 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह शामिल हैं।
सरल शब्दों में
जनजाति को सामान्यतः ऐसे समुदाय के रूप में वर्णित किया जाता है जिसका अपना नाम, क्षेत्र, भाषा, रीति-रिवाज और भूमि तथा वन से घनिष्ठ संबंध हो।
भारत में स्पष्ट रेखा खींचना कठिन है, क्योंकि अनेक जनजातियाँ खेती और व्यापार करती हैं, हिंदू या ईसाई प्रथाएँ अपनाती हैं और जाति गाँवों के पास रहती हैं, जैसे ऐसे पड़ोसी जिनके बगीचे आपस में मिल गए हों।
इसलिए सरकार क़ानून द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची बना देती है।
यूपीएससी पूछता है कि जनजाति को परिभाषित करना कठिन क्यों है और जनजातियाँ कहाँ रहती हैं।

1. क्लासिक परिभाषाएँ
इंपीरियल गज़ेटियर ऑफ़ इंडिया (1911): जनजाति परिवारों का ऐसा समूह है जिसका साझा नाम, साझी बोली हो, जो साझा क्षेत्र पर रहता या उसका दावा करता हो, और सामान्यतः अंतर्विवाही हो।
मजूमदार (डी.एन.) (Races and Cultures of India) ने साझा नाम, क्षेत्र, भाषा, विवाह और व्यवसाय संबंधी निषेधों और पारस्परिकता की सुव्यवस्थित प्रणाली पर बल दिया।
उद्विकासवादी दृष्टि: उन्नीसवीं शताब्दी के लेखकों, जैसे लुईस हेनरी मॉर्गन, ने जनजातियों को ‘जंगलीपन’ या ‘बर्बरता’ के आरंभिक चरण में रखा; यह दृष्टि अब नृजातिकेंद्रित मानकर अस्वीकार की जाती है।
2. भारत में परिभाषा समस्या क्यों है
औपनिवेशिक निर्माण: ‘जनजाति’ (जीववादी, वनवासी, ‘आदिम’) श्रेणी 1871 से जनगणना और रिज़ली तथा हटन के नृवंशवर्णन से तय हुई; यह समाजशास्त्रीय वास्तविकता से अधिक प्रशासनिक आवश्यकताओं को दर्शाती थी।
अलगाव नहीं: भारतीय जनजातियों ने सदियों तक व्यापार किया, सेनाओं में सेवा दी, राजस्व दिया और धार्मिक विचार अपनाए; कुछ ने राज्य बनाए (गढ़ा-मंडला और चाँदा के गोंड राज्य, अहोम राज्य)।
जनजाति–जाति सातत्य: एफ.जी. बेली (‘The Scheduled Castes and Tribes’, 1961) ने खंडीय, समतावादी जनजाति से संस्तरित जाति तक सातत्य प्रस्तावित किया, जिसमें समूहों को भूमि तक उनकी प्रत्यक्ष पहुँच की मात्रा से रखा गया।
सुरजीत सिन्हा ने मानभूम के भूमिज का जनजातियों के जातियों में बदलने के उदाहरण के रूप में अध्ययन किया, और जनजातीय सरदारों के राजपूत दावों (राज्य निर्माण और राजपूतीकरण) का वर्णन किया।
आंद्रे बेते (‘The Concept of Tribe with Special Reference to India’, 1986) ने तर्क दिया कि भारत में जनजातियों को राज्य और हिंदू सभ्यता के बाहर रहने वाले समुदायों के रूप में देखना सबसे उचित है, पर यह सीमा हमेशा भेद्य रही।
घुर्ये बनाम एल्विन: घुर्ये ने जनजातियों को ‘पिछड़े हिंदू’ कहा; वेरियर एल्विन ने उन्हें अपनी संस्कृतियों वाले विशिष्ट लोग माना।
वर्जिनियस खाखा (‘Transformation of Tribes in India: Terms of Discourse’, 1999) ने तर्क दिया कि जनजातियों को उद्विकास के चरणों या बनती हुई जातियों के रूप में नहीं, बल्कि विशिष्ट पहचान वाले ऐसे लोगों के रूप में देखा जाना चाहिए जो व्यापक समाज में समाहित होते हुए अपनी पहचान का दावा कर रहे हैं।
सामान्यतः बताई जाने वाली विशेषताएँ (विवादित): नातेदारी-आधारित संगठन, कमज़ोर आंतरिक संस्तरण, भूमि पर सामूहिक नियंत्रण, अपनी बोली, प्रकृति-आधारित धर्म और अधिकतर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था; भारत में हर विशेषता के अनेक अपवाद हैं।
देशज या नहीं: अनेक समूह स्वयं को आदिवासी (मूल निवासी) कहते हैं; भारत ने संयुक्त राष्ट्र देशज लोगों के अधिकारों की घोषणा (2007) के पक्ष में मत दिया पर मानता है कि सभी भारतीय देशज हैं, इसलिए यह शब्द आधिकारिक रूप से टाला जाता है।
3. संवैधानिक और प्रशासनिक परिभाषा
अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित समुदायों के रूप में परिभाषित करता है; राष्ट्रपति उन्हें राज्यवार अधिसूचित करते हैं और संसद सूची में संशोधन कर सकती है।
लोकुर समिति (1965) के मानदंड: आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, व्यापक समुदाय से संपर्क में संकोच, और पिछड़ापन; आलोचक इन्हें पुराना और कलंकित करने वाला मानते हैं।
संशोधन के प्रयास: 2014 में एक आधिकारिक कार्यबल ने लोकुर मानदंडों को अप्रचलित कहा, पर कोई नए मानदंड नहीं अपनाए गए, इसलिए समावेशन अब भी राज्यों की सिफ़ारिशों और राजनीतिक मोल-भाव पर निर्भर है।
पीवीटीजी: ढेबर आयोग (1960–61) ने जनजातियों के बीच असमानता पर ध्यान दिया; 1975 से सबसे कमज़ोर समूहों को आदिम जनजातीय समूहों (2006 में नाम बदलकर पीवीटीजी) के रूप में पहचाना गया, मानदंड थे कृषि-पूर्व प्रौद्योगिकी, स्थिर या घटती जनसंख्या, बहुत कम साक्षरता और निर्वाह अर्थव्यवस्था; 75 पीवीटीजी हैं।
समावेशन की राजनीति: मणिपुर के मैतेई, झारखंड के कुर्मी और असम के कुछ समूहों जैसे समूहों द्वारा अनुसूचित जनजाति दर्जे की माँग दिखाती है कि यह श्रेणी अब राजनीतिक संसाधन है; मैतेई माँग 2023 के मणिपुर संघर्ष का एक कारण बनी।
विमुक्त जनजातियाँ: आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत ‘अपराधी’ घोषित समुदायों को उसके निरसन (1949) के बाद 1952 में विमुक्त किया गया, पर कलंक बना है; रेनके (2008) और इदाते (2017) आयोगों ने उनका अध्ययन किया।
4. भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण
नस्लीय: बी.एस. गुहा (1930 का दशक) ने प्रस्तावित किए नीग्रिटो, प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड और अन्य; नस्लीय वर्गीकरण अब वैज्ञानिक रूप से कमज़ोर माना जाता है।
भाषायी: ऑस्ट्रो-एशियाई (मुंडा, संथाल, हो, खासी), द्रविड़ (गोंड, उराँव, टोडा), तिब्बती-बर्मी (नागा, मिज़ो, बोडो) और इंडो-आर्यन भाषी (भील)।
आर्थिक: शिकारी-संग्राहक (चेंचू, बिरहोर), झूम कृषक (पूर्वोत्तर में झूम; ओडिशा और आंध्र में पोडु), स्थायी कृषक (गोंड, संथाल, भील), पशुपालक (टोडा, गद्दी, बकरवाल), शिल्पकार, और मज़दूरी श्रमिक (असम के चाय बागान आदिवासी)।
5. भौगोलिक विस्तार (जनगणना 2011)
आकार: 10.43 करोड़ अनुसूचित जनजाति व्यक्ति, भारत की जनसंख्या का 8.6%; लगभग 90% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं; 700 से अधिक अलग-अलग अधिसूचित अनुसूचित जनजाति समूह।
सबसे अधिक संख्या: मध्य प्रदेश (लगभग 1.53 करोड़), उसके बाद महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़।
सबसे अधिक हिस्सा: लक्षद्वीप (लगभग 95%), मिज़ोरम (लगभग 94%), नागालैंड और मेघालय (लगभग 86%); पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं।
क्षेत्र: (1) पूर्वोत्तर (नागा, मिज़ो, खासी, गारो, बोडो), (2) गुजरात से ओडिशा और झारखंड तक मध्य भारतीय पट्टी (भील, गोंड, संथाल, मुंडा, उराँव, हो), (3) पश्चिमी (भील, वारली), (4) दक्षिणी (टोडा, चेंचू, इरुला, कुरुम्बा), (5) हिमालयी (गद्दी, भोटिया, थारू), (6) द्वीप (ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली, शोम्पेन, निकोबारी)।
सबसे बड़ी जनजातियाँ: भील और गोंड सबसे अधिक संख्या में हैं, उसके बाद संथाल।
धर्म: जनगणना 2011 में अधिकांश अनुसूचित जनजातियाँ हिंदू दर्ज हुईं, पूर्वोत्तर और झारखंड में बड़ी ईसाई जनसंख्या, और लगभग 79 लाख लोग ‘अन्य धर्म और मत’ में दर्ज हुए, जिनमें अनेक सरना और अन्य जनजातीय आस्थाओं के अनुयायी हैं।
सामाजिक संकेतक (जनगणना 2011): अनुसूचित जनजाति साक्षरता लगभग 59% जबकि कुल 73%; अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 990, जो राष्ट्रीय 943 से अधिक है।
जनगणना 2027 (जनसंख्या गणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027) 2011 के बाद अनुसूचित जनजातियों की पहली नई गणना देगी।
6. चिंतकों को जोड़ना
दुर्खीम: यांत्रिक एकता और ऑस्ट्रेलियाई जनजातियों का गणचिह्नवाद (The Elementary Forms of Religious Life, 1912) ने जनजातियों की आरंभिक छवियों को पोषित किया।
रेडफ़ील्ड: लोक–नगरीय सातत्य जनजाति–जाति सातत्य के समानांतर है।
मैलिनोव्स्की और रैडक्लिफ़-ब्राउन: ‘सरल समाजों’ के प्रकार्यवादी मानवशास्त्र ने भारत में जनजातियों के आरंभिक अध्ययन को आकार दिया, प्रायः बंद, स्थिर समग्र के रूप में।
सामाजिक निर्माण: ‘जनजाति’ श्रेणी दिखाती है कि राज्य का वर्गीकरण सामाजिक समूह कैसे बनाता है (जनगणना और जाति से तुलना करें)।
7. परीक्षा में उपयोग
10 अंक: दो परिभाषाएँ और भारत में जनजाति को परिभाषित करने में कठिनाई के तीन कारण दें।
15 अंक: जनजाति–जाति सातत्य (बेली, सिन्हा, बेते, खाखा) और लोकुर मानदंडों पर चर्चा करें।
20 अंक: परिभाषा संबंधी बहसों को भौगोलिक विस्तार, जनगणना 2011 आँकड़ों, पीवीटीजी और वर्तमान अनुसूचित जनजाति दर्जे की माँगों के साथ जोड़ें।
आरेख विचार: ‘जनजाति’ (खंडीय, समतावादी, भूमि तक सीधी पहुँच) से ‘जाति’ (संस्तरित, आश्रित) तक एक क्षैतिज रेखा, जिस पर भूमिज और गोंड रखे हों; और छह जनजातीय क्षेत्रों का रेखा-मानचित्र।
उपयोगी पंक्ति: बेते का मत था कि भारत में जनजाति और जाति का अंतर प्रकार का नहीं, मात्रा का है (भावानुवाद)।
| क्षेत्र | मुख्य जनजातियाँ | विशेषताएँ |
|---|---|---|
| पूर्वोत्तर | नागा, मिज़ो, खासी, गारो, बोडो | जनजाति-बहुल राज्य; छठी अनुसूची; झूम; ईसाई धर्म व्यापक |
| मध्य पट्टी | गोंड, भील, संथाल, मुंडा, उराँव, हो | सबसे अधिक संख्या; पाँचवीं अनुसूची; खनन और विस्थापन |
| पश्चिमी | भील, वारली, दुबला | स्थायी खेती, श्रम प्रवास |
| दक्षिणी | टोडा, चेंचू, इरुला, कुरुम्बा | छोटे समूह, अनेक पीवीटीजी, नीलगिरि |
| हिमालयी | गद्दी, भोटिया, थारू, गुज्जर | पशुपालन और सीमा-पार व्यापार |
| द्वीप | ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली, शोम्पेन, निकोबारी | बहुत छोटे, अलग-थलग पीवीटीजी; लक्षद्वीप अधिकतर अनुसूचित जनजाति |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- स्पष्ट बताएँ कि कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है और कारण समझाएँ (औपनिवेशिक निर्माण, जाति समाज से संपर्क, आंतरिक विविधता)।
- नामित विद्वानों सहित जनजाति–जाति सातत्य का प्रयोग करें: बेली, सुरजीत सिन्हा, बेते, खाखा।
- संवैधानिक मार्ग (अनुच्छेद 342, 366(25), लोकुर मानदंड) और उसकी आलोचना दें।
- जनगणना 2011 के आँकड़ों और छह क्षेत्रों सहित भौगोलिक विस्तार प्रस्तुत करें।
- गहराई दिखाने के लिए पीवीटीजी, विमुक्त जनजातियों और देशज लोगों की बहस का उल्लेख करें।
- इस बात के साक्ष्य के रूप में कि श्रेणी विवादित है, अनुसूचित जनजाति दर्जे की वर्तमान राजनीति (मैतेई, कुर्मी) लाएँ।
क्या आप जानते हैं?
- उत्तरी सेंटिनल द्वीप के सेंटिनली दुनिया के अंतिम असंपर्कित लोगों में हैं; 1990 के दशक से भारत की नीति ‘नज़र रखो, हाथ दूर रखो’ है।
औपनिवेशिक नीतियाँ और जनजातियाँ
औपनिवेशिक शासन ने जनजातीय क्षेत्रों की सापेक्ष स्वायत्तता समाप्त कर दी। वन क़ानूनों (1865, 1878, 1927) ने वनों को राज्य की संपत्ति बनाया, भू-राजस्व प्रणालियों और न्यायालयों ने बाहरी ज़मींदारों और साहूकारों (दिकुओं) को प्रवेश दिलाया, और मिशनरियों ने ईसाई धर्म और शिक्षा फैलाई। प्रतिक्रिया में अंग्रेज़ों ने पृथक्करण की नीति (अनुसूचित ज़िले 1874, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र 1935) अपनाई और संरक्षणात्मक काश्तकारी क़ानून बनाए, जबकि जनजातियों ने बार-बार विद्रोह किए।
सरल शब्दों में
अंग्रेज़ों से पहले अनेक जनजातियाँ बिना लिखित काग़ज़ों के प्रथा के अनुसार वनों और भूमि का प्रयोग करती थीं।
अंग्रेज़ों ने वनों को सरकारी संपत्ति घोषित किया और राजस्व अधिकारी, व्यापारी और साहूकार लाए, जिससे जनजातियों ने भूमि और वन अधिकार खो दिए, जैसे किसी परिवार से अचानक कहा जाए कि उसका पुश्तैनी घर अब राज्य का है।
जनजातियों ने बार-बार विद्रोह किया, और तब अंग्रेज़ों ने विशेष अपवर्जित क्षेत्र बनाए।
यूपीएससी पूछता है कि औपनिवेशिक नीतियों ने जनजातीय समाज को कैसे बदला और आज के क़ानूनों को कैसे आकार दिया।

1. औपनिवेशिक शासन से पहले जनजातियाँ
अनेक जनजातीय क्षेत्र नज़राने के माध्यम से क्षेत्रीय राज्यों से ढीले रूप में जुड़े थे; जनजातीय सरदार और ग्राम प्रमुख (उदाहरण के लिए मुंडाओं और हो की मुंडा-मानकी व्यवस्था) प्रथा के अनुसार भूमि और विवादों का प्रबंधन करते थे।
भूमि प्रायः उस गोत्र के पास सामूहिक रूप से होती थी जिसने उसे साफ़ किया (मुंडाओं में खूँटकट्टी अधिकार); वनों का प्रयोग भोजन, ईंधन, झूम खेती और कर्मकांड के लिए होता था।
2. भूमि और राजस्व नीतियाँ
स्थायी बंदोबस्त (1793) और बाद के बंदोबस्तों ने भूमि को निजी संपत्ति माना और प्रायः बाहरी ज़मींदारों को जनजातीय भूमि का स्वामी माना।
न्यायालयों, लिखित अभिलेखों और नक़द लगान ने साक्षर बाहरी लोगों का पक्ष लिया; साहूकारों और व्यापारियों (दिकुओं) ने ऋण के माध्यम से भूमि हासिल की।
बेगार (बेठ बेगारी) और नए करों ने बोझ बढ़ाया, जिससे भूमि का हस्तांतरण हुआ और भूमिहीन जनजातीय मज़दूरी बढ़ी।
उदाहरण: छोटानागपुर में उन्नीसवीं शताब्दी में खूँटकट्टी गाँव बाहरी ठिकेदारों (राजस्व ठेकेदारों) के हाथ चले गए, जो सरदारी लड़ाई और बाद में बिरसा के आंदोलन की प्रमुख शिकायत थी।
3. वन नीति
1865, 1878 और 1927 के भारतीय वन अधिनियमों ने राज्य के स्वामित्व वाले आरक्षित और संरक्षित वन बनाए, झूम खेती, चराई और संग्रह पर रोक लगाई, और प्रथागत उपयोग को ‘अपराध’ बना दिया।
उद्देश्य रेलवे, जहाज़ों और राजस्व के लिए लकड़ी था; माधव गाडगिल और रामचंद्र गुहा (This Fissured Land, 1992) इसे राज्य और वन समुदायों के बीच संघर्ष की शुरुआत कहते हैं।
झूम खेती: अधिकारियों ने झूम और पोडु को अपव्ययी मानकर प्रतिबंधित या सीमित किया, जबकि पारिस्थितिकीविद् अब उन्हें पहाड़ी परिस्थितियों के अनुकूल मानते हैं।
श्रम: आदिवासी वन विभागों, बागानों और असम के चाय बागानों के श्रमिक बने, जहाँ 1860 के दशक से छोटानागपुर के आदिवासियों की भर्ती हुई।
इस ‘ऐतिहासिक अन्याय’ का उल्लेख वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्रस्तावना में है, जिसने औपनिवेशिक काल से नकारे गए अधिकारों को मान्यता देने का प्रयास किया।
4. प्रशासनिक नीति: पृथक्करण और संरक्षण
गैर-विनियमन क्षेत्र: विद्रोहों के बाद दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी (1833) और कोल्हान (विल्किंसन नियम, 1837) जैसे क्षेत्रों पर सरलीकृत नियमों और स्थानीय प्रमुखों के माध्यम से शासन किया गया।
अनुसूचित ज़िला अधिनियम 1874: सरकार को निर्दिष्ट जनजातीय ज़िलों से सामान्य क़ानूनों को बाहर रखने की अनुमति दी।
इनर लाइन: बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन 1873 ने पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया; इनर लाइन परमिट आज भी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर में जारी है।
पिछड़े क्षेत्र (1919) और अपवर्जित तथा आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र (भारत सरकार अधिनियम 1935): इन क्षेत्रों को निर्वाचित प्रांतीय विधायिकाओं से बाहर रखकर राज्यपाल के अधीन रखा गया; ये पाँचवीं और छठी अनुसूचियों का आधार बने।
संरक्षणात्मक काश्तकारी क़ानून: छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 (मुंडा उलगुलान के बाद) ने गैर-आदिवासियों को जनजातीय भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाई।
आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871: अनेक घुमंतू और वन समुदायों को वंशानुगत अपराधी घोषित किया, जिससे उन पर पंजीकरण और निगरानी थोपी गई।
5. मिशनरी, शिक्षा और नृवंशवर्णन
छोटानागपुर (1845 से) और पूर्वोत्तर में ईसाई मिशनों ने स्कूल, अस्पताल और साक्षरता दी, एक जनजातीय शिक्षित वर्ग और नई पहचानें बनाईं; उन्होंने भूमि मामलों में जनजातियों की सहायता भी की (छोटानागपुर में जेसुइट फ़ादर कॉन्स्टेंट लीवेंस)।
धर्मांतरण ने ईसाई और गैर-ईसाई आदिवासियों के बीच विभाजन भी पैदा किए, जो धर्मांतरितों के लिए अनुसूचित जनजाति लाभ पर बहसों में जारी हैं।
भाषा: मिशनरियों ने मुंडारी और खासी जैसी भाषाओं के लिए पहले व्याकरण और रोमन लिपि में लेखन तैयार किया, जिससे साक्षर जनजातीय अभिजन उभरे।
नृवंशवर्णन: एस.सी. रॉय (The Mundas and Their Country, 1912), जे.एच. हटन (The Angami Nagas, 1921; जनगणना 1931) और वेरियर एल्विन (The Baiga, 1939) ने जनजातीय जीवन का दस्तावेज़ीकरण किया; औपनिवेशिक नृवंशवर्णन ने ‘आदिम’ लोगों की रूढ़ छवियाँ भी स्थिर कीं।
6. जनजातीय प्रतिक्रियाएँ: विद्रोह और सुधार
विद्रोह: पहाड़िया (1770–80 का दशक), कोल (1831–32), संथाल हूल (1855–56), मुंडा उलगुलान (1899–1900), बस्तर में भूमकाल (1910), रम्पा (1922–24), रानी गाइदिन्ल्यू के नेतृत्व में नागा आंदोलन (1930 का दशक)।
सुधार आंदोलन: ताना भगत (उराँव, 1914 से) और बिरसा की शिक्षाओं ने धार्मिक सुधार (संयम, एकेश्वरवाद) को विरोध से जोड़ा, जिनमें के.एस. सिंह (Birsa Munda and His Movement, 1966) के अनुसार सहस्राब्दिवादी विशेषताएँ थीं।
संस्कृतीकरण और हिंदूकरण: कुछ जनजातियों ने हिंदू रीति-रिवाज अपनाए और राजपूत या क्षत्रिय प्रस्थिति का दावा किया (भूमिज, राज गोंड), जैसा सुरजीत सिन्हा ने दिखाया।
7. पृथक्करण बनाम आत्मसातीकरण बहस
एल्विन (The Loss of Nerve, 1941) ने तर्क दिया कि संपर्क ने जनजातियों का मनोबल तोड़ा और ‘राष्ट्रीय उद्यान’ दृष्टिकोण से संरक्षण का प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में नरम किया।
घुर्ये (1943) ने हिंदू समाज में आत्मसातीकरण का तर्क दिया और पृथक्करण को भारतीयों को बाँटने की औपनिवेशिक रणनीति कहा।
राष्ट्रवादियों जैसे ठक्कर बापा (भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, 1948) ने कल्याण और क्रमिक एकीकरण को बढ़ावा दिया।
रामचंद्र गुहा (Savaging the Civilized, 1999) एल्विन और इस बहस का संतुलित विवरण देते हैं।
8. वर्तमान भारत में विरासत
अपवर्जित क्षेत्र पाँचवीं अनुसूची (दस राज्य) और छठी अनुसूची (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम) बने; सीएनटी अधिनियम आज भी झारखंड में भूमि को नियंत्रित करता है, और 2016 में इसमें संशोधन के प्रयास विरोध के बाद वापस लिए गए (2017–18 के पत्थलगड़ी आंदोलन ने भी इन्हीं दावों का सहारा लिया)।
वन संघर्ष जारी है: 31 अक्टूबर 2025 तक लगभग 51.6 लाख दावों में से लगभग 25.1 लाख वन अधिकार पत्र वितरित हुए थे, और लगभग 36% दावे अस्वीकृत हुए थे (जनजातीय कार्य मंत्रालय)।
औपनिवेशिक साधनों का पुनः प्रयोग हो रहा है: दिसंबर 2019 में इनर लाइन परमिट मणिपुर तक बढ़ाया गया, और 2019 से लद्दाख के समूह छठी अनुसूची के दर्जे की माँग कर रहे हैं।
9. चिंतकों को जोड़ना और परीक्षा में उपयोग
संबंध: मार्क्स का आदिम संचय (उत्पादकों को भूमि और वन से अलग करना); फ़ूको की शासनिकता (जनगणना, मानचित्र, आपराधिक जनजातियाँ); वालरस्टीन की परिधि; जनजातीय विद्रोह की सबऑल्टर्न दृष्टि (रणजीत गुहा)।
10 अंक: तीन औपनिवेशिक नीतियाँ (वन, भूमि, पृथक्करण) और हर एक का एक प्रभाव बताएँ।
15 अंक: नीतियों को वर्षों सहित विद्रोहों और संरक्षणात्मक क़ानूनों से जोड़ें।
20 अंक: औपनिवेशिक नीति से पाँचवीं और छठी अनुसूचियों, पेसा और एफ़आरए तक निरंतरता दिखाएँ, एल्विन–घुर्ये बहस और वर्तमान एफ़आरए आँकड़ों सहित।
उपयोगी पंक्ति: वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्रस्तावना कहती है कि औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद राज्य वनों के समेकन में वन अधिकारों को पर्याप्त मान्यता नहीं मिली, जिससे ऐतिहासिक अन्याय हुआ (भावानुवाद)।
| औपनिवेशिक नीति (वर्ष) | जनजातियों पर प्रभाव | स्वतंत्रता के बाद विरासत |
|---|---|---|
| भारतीय वन अधिनियम (1865, 1878, 1927) | प्रथागत वन अधिकारों की हानि | वन अधिकार अधिनियम 2006 |
| स्थायी बंदोबस्त और भूमि अभिलेख | दिकुओं को भूमि हस्तांतरण | भूमि हस्तांतरण विनियम, समता निर्णय (1997) |
| अनुसूचित ज़िला अधिनियम 1874; अपवर्जित क्षेत्र 1935 | अलग प्रशासन | पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ |
| इनर लाइन (1873) | पूर्वोत्तर पहाड़ियों में बाहरी लोगों पर रोक | आज का इनर लाइन परमिट |
| छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 | मुंडा और हो भूमि का संरक्षण | झारखंड में अब भी लागू |
| आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 | कलंक और निगरानी | विमुक्त (1952) पर कलंक बना |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- उत्तर को विद्रोह के बजाय नीति-क्षेत्र (भूमि, वन, प्रशासन, धर्म और शिक्षा) के अनुसार व्यवस्थित करें।
- औपनिवेशिक नीति की दोहरी प्रकृति दिखाएँ: विघटनकारी (वन, भूमि) और संरक्षणात्मक (पृथक्करण, काश्तकारी क़ानून)।
- वर्तमान क़ानूनों से जोड़ें: पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ, पेसा 1996, एफ़आरए 2006।
- नृवंशवर्णनकारों और इतिहासकारों का प्रयोग करें: एस.सी. रॉय, एल्विन, के.एस. सिंह, गाडगिल और गुहा।
- औपनिवेशिक लेबलिंग के उदाहरण के रूप में आपराधिक जनजाति अधिनियम का उल्लेख करें।
- अधूरी विरासत दिखाने के लिए वर्तमान एफ़आरए आँकड़ों के साथ समाप्त करें।
क्या आप जानते हैं?
- राँची के वकील एस.सी. रॉय, जिन्होंने भूमि मामलों में मुंडाओं की पैरवी के लिए उनका अध्ययन शुरू किया, को प्रायः भारतीय नृवंशवर्णन का जनक कहा जाता है।
एकीकरण और स्वायत्तता के मुद्दे
स्वतंत्रता के बाद भारत ने पृथक्करण और बलात् आत्मसातीकरण दोनों को अस्वीकार करके नेहरू के जनजातीय पंचशील से निर्देशित एकीकरण को अपनाया। साधनों में संवैधानिक संरक्षण, पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ, आरक्षण, पेसा 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 शामिल हैं। फिर भी बाँधों और खदानों से विस्थापन (displacement), भूमि हस्तांतरण और कमज़ोर क्रियान्वयन ने झारखंड राज्य आंदोलन से लेकर नागा, बोडो और माओवाद-प्रभावित क्षेत्रों तथा 2023 के मणिपुर संघर्ष तक स्वायत्तता और पहचान आंदोलनों को बढ़ावा दिया है।
सरल शब्दों में
एकीकरण का अर्थ है जनजातियों को स्कूलों, सड़कों, नौकरियों और मतदान के साथ राष्ट्रीय जीवन में लाना, जबकि वे अपनी भूमि, भाषा और रीति-रिवाज बनाए रखें।
स्वायत्तता का अर्थ है जनजातियों का अपनी ग्राम सभाओं या अपनी परिषदों के माध्यम से अपने मामलों का स्वयं प्रबंधन करना।
यह संतुलन ऐसा है जैसे किसी अतिथि को उसके कपड़े और भोजन बदलने को मजबूर किए बिना पारिवारिक भोजन में शामिल करना।
यूपीएससी पूछता है कि भारत ने यह संतुलन कितनी अच्छी तरह साधा है।

1. तीन दृष्टिकोण
पृथक्करण: उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए जनजातियों को अलग रखना (एल्विन का आरंभिक मत; औपनिवेशिक अपवर्जित क्षेत्र)।
आत्मसातीकरण: जनजातियों को मुख्यधारा की हिंदू या राष्ट्रीय संस्कृति में समाहित करना (घुर्ये)।
एकीकरण: जनजातीय पहचान और अधिकारों के सम्मान के साथ विकास और भागीदारी; नेहरू और संविधान द्वारा अपनाया गया।
ढेबर आयोग (1960–61) ने अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय कल्याण की समीक्षा की और विकास के क्रमिक, संरक्षणात्मक दृष्टिकोण की सिफ़ारिश की।
2. जनजातियों के लिए नेहरू का पंचशील
एल्विन की A Philosophy for NEFA के दूसरे संस्करण (1959) की भूमिका में दिया गया: (1) लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार, बिना थोपे, विकसित होना चाहिए; (2) भूमि और वनों में जनजातीय अधिकारों का सम्मान होना चाहिए; (3) जनजातीय लोगों को अपना प्रशासन चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए; (4) जनजातीय क्षेत्रों में अति-प्रशासन नहीं होना चाहिए; (5) परिणामों को आँकड़ों या ख़र्च की गई राशि से नहीं, मानवीय चरित्र की गुणवत्ता से आँका जाना चाहिए।
3. संवैधानिक और विधिक ढाँचा
संरक्षण: अनुच्छेद 15(4) और 16(4) (शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण; केंद्रीय पदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%), अनुच्छेद 46 (शैक्षिक और आर्थिक हितों का संवर्धन), अनुच्छेद 330 और 332 (आरक्षित सीटें), अनुच्छेद 275(1) (अनुदान), अनुच्छेद 338A (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 89वें संशोधन 2003 द्वारा)।
राजनीतिक आरक्षण: 2008 के परिसीमन के बाद लोकसभा की 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।
पाँचवीं अनुसूची: दस राज्यों (झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सहित) में अनुसूचित क्षेत्र; राज्यपाल क़ानूनों में संशोधन कर सकते हैं और जनजाति सलाहकार परिषद सलाह देती है; आलोचक कहते हैं कि राज्यपाल इन शक्तियों का शायद ही प्रयोग करते हैं।
छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में विधायी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियों वाली स्वायत्त ज़िला परिषदें (दस परिषदें); इसे लद्दाख और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों तक फैलाने की माँगें हैं।
पेसा 1996 (पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, भूरिया समिति 1995 के बाद): पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को लघु वनोपज, लघु खनिज, भूमि हस्तांतरण, साहूकारी, ग्रामीण बाज़ारों और अधिग्रहण से पहले परामर्श पर शक्तियाँ देता है; अनेक राज्यों ने नियम देर से बनाए और क्रियान्वयन कमज़ोर है।
वन अधिकार अधिनियम 2006 (1 जनवरी 2008 से लागू): अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है; 31 अक्टूबर 2025 तक लगभग 25.1 लाख पत्र (लगभग 23.9 लाख व्यक्तिगत और 1.2 लाख सामुदायिक) वितरित हुए थे।
न्यायालय: समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997) ने अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भूमि के निजी खनन कंपनियों को हस्तांतरण पर रोक लगाई; नियमगिरि मामले (ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन, 2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने डोंगरिया कोंध ग्राम सभाओं को बॉक्साइट खनन पर निर्णय लेने दिया, और परामर्श की गई सभी ग्राम सभाओं ने उसे अस्वीकार किया।
4. विकास नीति
नियोजन: बहुउद्देशीय जनजातीय खंड (1950 का दशक), जनजातीय उप-योजना (पाँचवीं योजना 1974–75 से), एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएँ, और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय।
वन आय: लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (2013–14 से) और वन धन विकास केंद्र (2018) वन संग्रह से आय बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं।
शिक्षा: 2011 में अनुसूचित जनजाति साक्षरता लगभग 59% थी और जनजातीय क्षेत्रों में पढ़ाई छोड़ने की दर ऊँची बनी है; एकलव्य विद्यालय हर उस खंड में प्रस्तावित हैं जहाँ 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्ति हों।
हाल की योजनाएँ: 75 पीवीटीजी के लिए पीएम-जनमन (नवंबर 2023 में आरंभ, 2023–24 से 2025–26 के लिए लगभग ₹24,104 करोड़); लगभग 63,000 जनजाति-बहुल गाँवों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (2 अक्टूबर 2024 को आरंभ); राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (2023)।
खाखा समिति (2014) ने अनुसूचित जनजातियों को स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में पिछड़ा पाया और पेसा तथा एफ़आरए के सशक्त क्रियान्वयन और विस्थापन के विरुद्ध संरक्षण की सिफ़ारिश की।
5. विस्थापन और विकास
बाँधों, खदानों, उद्योगों और संरक्षित क्षेत्रों ने बड़ी संख्या में आदिवासियों को विस्थापित किया है; वाल्टर फ़र्नांडिस का अनुमान था कि जनसंख्या के दसवें भाग से कम होते हुए भी आदिवासी 1947 से विकास परियोजनाओं से विस्थापित लोगों का लगभग 40% हैं (अनुमान, विवादित)।
उदाहरण: नर्मदा पर सरदार सरोवर (1985 से नर्मदा बचाओ आंदोलन), हीराकुंड, भाखड़ा, कोयल-कारो (प्रतिरोध हुआ), पोलावरम, ओडिशा में पोस्को और वेदांता परियोजनाएँ।
पुनर्वास की विफलताएँ: बाँध विस्थापितों के अध्ययन साझा भूमि और वनों की हानि, नक़द मुआवज़े के शीघ्र ख़र्च हो जाने और सामुदायिक संबंधों के टूटने को दिखाते हैं, जिसे केवल नक़द से ठीक नहीं किया जा सकता।
क़ानून: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अनुसूचित क्षेत्रों में सामाजिक प्रभाव आकलन और ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य करता है।
6. स्वायत्तता और पहचान आंदोलन
राज्य का दर्जा: झारखंड आंदोलन (जयपाल सिंह की झारखंड पार्टी, 1950; बाद में झामुमो) से झारखंड (15 नवंबर 2000) बना; छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना; नागालैंड (1963), मेघालय (1972) और मिज़ोरम (1987) जनजातीय जनसंख्या के लिए बनाए गए।
पूर्वोत्तर: नागा आंदोलन (एनएससीएन-आईएम के साथ युद्धविराम 1997, फ़्रेमवर्क समझौता 2015), मिज़ो समझौता (1986), बोडो समझौते (2003 और जनवरी 2020 का बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता)।
मणिपुर (मई 2023 से): मैतेई के लिए अनुसूचित जनजाति दर्जे पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मैतेई और कुकी-ज़ो समूहों के बीच हिंसा; एनसीआरबी ने 2023 में मणिपुर में अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध 3,339 अपराध दर्ज किए, जिससे ऐसे अपराधों में 28.8% की राष्ट्रीय वृद्धि (12,960 मामले) हुई।
वामपंथी उग्रवाद: जनजातीय मध्य भारत में माओवादी विद्रोह भूमि और वन संबंधी शिकायतों से बढ़ा; राज्य ने सुरक्षा अभियानों (2024–25 में बस्तर में तीव्र, मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद समाप्त करने के घोषित लक्ष्य के साथ) को विकास योजनाओं से जोड़ा। नंदिनी सुंदर (The Burning Forest, 2016) ने सलवा जुडूम की आलोचना की, जिसे भंग करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 में दिया।
सांस्कृतिक पहचान: सरना धर्म कोड की माँग (झारखंड विधानसभा संकल्प, नवंबर 2020), पत्थलगड़ी (2017–18), और भाषा मान्यता (संथाली आठवीं अनुसूची में, 2003)।
लद्दाख: केंद्रशासित प्रदेश बनने (2019) के बाद लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के नेतृत्व में समूहों ने छठी अनुसूची संरक्षण और राज्य के दर्जे की माँग की; सितंबर 2025 में लेह में विरोध हिंसक हो गया।
प्रतिनिधित्व: ओडिशा की संथाल द्रौपदी मुर्मू जुलाई 2022 में भारत की पहली जनजातीय राष्ट्रपति बनीं।
7. समाजशास्त्रीय मूल्यांकन
असमान एकीकरण: एक छोटे शिक्षित जनजातीय मध्यम वर्ग (प्रायः पूर्वोत्तर और ईसाई या मीणा समुदायों से) ने आरक्षण से सबसे अधिक लाभ उठाया है, जबकि पीवीटीजी और दूरस्थ समूह पिछड़े हैं; अनुसूचित जनजातियों में इसे ‘क्रीमी लेयर’ मुद्दे के रूप में विवादित माना जाता है।
आंतरिक उपनिवेशवाद: कुछ विद्वान जनजातीय क्षेत्रों को ऐसे संसाधन उपनिवेश बताते हैं जिनके खनिज बाहरी लोगों को लाभ देते हैं, यह मत निर्भरता सिद्धांत (फ़्रैंक) और विश्व-व्यवस्था सिद्धांत (वालरस्टीन) के निकट है।
लिंग: जनजातीय महिलाओं को प्रायः सवर्ण हिंदू महिलाओं से अधिक आवागमन और विवाह-चुनाव की स्वतंत्रता होती है, पर प्रथागत क़ानून सामान्यतः उन्हें भूमि उत्तराधिकार से वंचित करता है, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता (धारा 2(2))।
खाखा का मत: एकीकरण का अर्थ जनजातियों को विशिष्ट लोगों के रूप में मान्यता दिए बिना अर्थव्यवस्था के सबसे निचले पायदानों में समाहित करना रहा है; स्वायत्तता की माँगें इसकी प्रतिक्रिया हैं।
8. चिंतकों को जोड़ना और परीक्षा में उपयोग
संबंध: राज्य और वैधता पर वेबर; मेलुची के अर्थ में नए सामाजिक आंदोलन (पहचान, पर्यावरण); ग्राम्शी का प्रभुत्व और प्रति-प्रभुत्व; मार्क्स के आदिम संचय के उदाहरण के रूप में विस्थापन।
10 अंक: तीनों दृष्टिकोण और नेहरू का पंचशील बताएँ।
15 अंक: आँकड़ों और मामलों (समता, नियमगिरि) सहित पेसा और एफ़आरए का मूल्यांकन करें।
20 अंक: विस्थापन, राज्य का दर्जा, पूर्वोत्तर समझौतों, मणिपुर 2023 और वामपंथी उग्रवाद के माध्यम से एकीकरण और स्वायत्तता के बीच तनाव का विश्लेषण करें, और अधिकार-आधारित, ग्राम-सभा-केंद्रित मार्ग के साथ निष्कर्ष दें।
आरेख विचार: पृथक्करण (एल्विन 1940 का दशक) से एकीकरण (नेहरू, संविधान) और आत्मसातीकरण (घुर्ये) तक का वर्णक्रम, जिस पर क़ानून रखे हों और स्वायत्तता आंदोलनों को पीछे धकेलते तीर हों।
| साधन (वर्ष) | उद्देश्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| पाँचवीं अनुसूची (1950) | अनुसूचित क्षेत्रों में संरक्षण | राज्यपालों की शक्तियों का शायद ही प्रयोग |
| छठी अनुसूची (1950) | पूर्वोत्तर में स्वायत्त परिषदें | वास्तविक स्वायत्तता, पर विस्तार की माँगें |
| पेसा (1996) | ग्राम सभा स्वशासन | राज्यों के नियम देर से, कमज़ोर उपयोग |
| वन अधिकार अधिनियम (2006) | वन अधिकारों की मान्यता | लगभग 25.1 लाख पत्र; लगभग 36% दावे अस्वीकृत (अक्टूबर 2025) |
| एलएआरआर अधिनियम (2013) | उचित प्रतिकर, सहमति | विस्थापन जारी |
| पीएम-जनमन (2023) | 75 पीवीटीजी के लिए बुनियादी सेवाएँ | जारी |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- उत्तर को बहस के रूप में रखें: पृथक्करण बनाम आत्मसातीकरण बनाम एकीकरण, फिर स्वायत्तता।
- नेहरू का पंचशील सही-सही उद्धृत करें; यह मानक कसौटी है।
- वर्षों सहित क़ानून और मामले दें: पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ, पेसा 1996, एफ़आरए 2006, समता 1997, नियमगिरि 2013, एलएआरआर 2013।
- वर्तमान आँकड़े और घटनाएँ लाएँ: एफ़आरए पत्र (अक्टूबर 2025), एनसीआरबी 2023 अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध, मणिपुर, पीएम-जनमन।
- सभी जनजातियों को एक मानने से बचें: पूर्वोत्तर, मध्य भारत और पीवीटीजी में अंतर करें।
- खाखा के तर्क और संतुलित, अधिकार-आधारित आगे के मार्ग के साथ निष्कर्ष दें।
क्या आप जानते हैं?
- नेहरू ने लिखा कि वे उन लोगों से चिंतित थे जो जनजातियों को दूसरों की ‘घटिया नक़ल’ बनाना चाहते थे; उनका पंचशील इसे रोकने के लिए था (भावानुवाद)।
UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: भारत में जनजातीय समुदाय
2014 से 2026 तक UPSC ने प्रश्नपत्र II में इस अध्याय से 18 प्रश्न-भाग पूछे, जिनके कुल 260 अंक थे। सबसे अधिक पूछे गए विषय हैं एकीकरण और स्वायत्तता के मुद्दे (9 भाग) और औपनिवेशिक नीतियाँ और जनजातियाँ (5 भाग)। नीचे हर प्रश्न का UPSC शब्द-सीमा में लिखा आदर्श उत्तर दिया गया है: 10 अंक के लिए लगभग 150 शब्द और 20 अंक के लिए लगभग 250 शब्द।
सरल शब्दों में
पहले प्रश्न पढ़ें और UPSC द्वारा दिए जाने वाले समय में अपना उत्तर लिखें (10 अंक के लिए लगभग 7 मिनट और 20 अंक के लिए लगभग 11 मिनट)।
फिर उसकी तुलना आदर्श उत्तर से करें: दृष्टिकोण, प्रयुक्त विचारक और अध्ययन, भारतीय आँकड़े और निष्कर्ष जाँचें।
जो छूट गया उसे नोट करें और अगला प्रश्न करने से पहले नोट्स में वह विषय दोहराएँ।
1. जनजातियाँ: परिभाषा की समस्याएँ और भौगोलिक विस्तार
उदाहरण 1 (UPSC 2026, 10 अंक): भारत की वर्ण-व्यवस्था में, जनजाति समुदाय को आप कहाँ स्थित करेंगे/करेंगी? विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)
दृष्टिकोण: वर्ण के संदर्भ में जनजातियों का स्थान बताएँ: शास्त्रीय योजना में वर्ण से बाहर, निम्न वर्णों में समावेश, क्षत्रिय दावे (सिन्हा के भूमिज), बोस की हिंदू समावेश पद्धति, घुर्ये बनाम एल्विन, और सातत्य पर निष्कर्ष दें।
शास्त्रीय वर्ण योजना में जनजातियों का कोई निश्चित स्थान नहीं था। महाकाव्यों के निषाद और शबर जैसे वनवासी लोगों को चार वर्णों के बाहर, स्थायी ब्राह्मणवादी समाज से परे रहने वाले बताया गया।
समय के साथ अनेक जनजातियाँ जाति व्यवस्था में समाहित हुईं। एन.के. बोस ने इसे जनजातीय समावेश की हिंदू पद्धति कहा: जनजातियों ने हिंदू देवता और अनुष्ठान अपनाए और जातियाँ बन गईं, प्रायः शूद्र स्तर पर। कुछ शासक वंशों ने क्षत्रिय प्रस्थिति का दावा किया; सुरजीत सिन्हा ने मानभूम के भूमिजों को राजपूत वंश का दावा करते दिखाया, और गोंड राजाओं ने भी यही किया।
इसलिए जी.एस. घुर्ये ने जनजातियों को ‘पिछड़े हिंदू’ कहा, जबकि वेरियर एल्विन ने आग्रह किया कि वे हिंदू व्यवस्था से बाहर के विशिष्ट लोग हैं। ईसाई नागा और मिज़ो जैसी अनेक जनजातियाँ कभी वर्ण में आईं ही नहीं।
जनजातियों का स्थान जनजाति–जाति सातत्य पर सबसे उचित है: उद्गम में वर्ण से बाहर, समय के साथ आंशिक रूप से उसके निम्न और क्षत्रिय क्रमों में समाहित।
उदाहरण 2 (UPSC 2024, 20 अंक): भारत में जनजातियों की पहचान करने में आने वाली परिभाषात्मक समस्याएँ क्या हैं? भारत में जनजातियों के विकास में आने वाली प्रमुख बाधाओं की चर्चा कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)
दृष्टिकोण: दो भाग: परिभाषा की समस्याओं (संविधान, लोकुर मानदंड, सातत्य, विविधता, सूचीकरण की राजनीति) की आँकड़ों सहित चर्चा करें; फिर जनजातीय विकास की मुख्य बाधाएँ (भूमि हस्तांतरण और विस्थापन, वन अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य अंतर, कमज़ोर क्रियान्वयन, संघर्ष), और निष्कर्ष दें।
जनगणना 2011 ने 705 अधिसूचित समूहों में 10.4 करोड़ अनुसूचित जनजाति सदस्य गिने, जो भारत की जनसंख्या का 8.6% थे। फिर भी कौन जनजाति है, इसकी पहचान सदा कठिन रही है, और यह विकास नीति को प्रभावित करती है।
परिभाषा की कई समस्याएँ हैं। संविधान (अनुच्छेद 342 और 366(25)) कोई परिभाषा नहीं देता और इसे अधिसूचना पर छोड़ देता है। लोकुर समिति (1965) के मानदंड, आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, पृथक्करण, संपर्क में संकोच और पिछड़ापन, औपनिवेशिक विकासवादी विचारों पर टिके हैं। जनजातियाँ शिकारी-संग्राहक पीवीटीजी से स्थायी किसान और शहरी समुदायों तक भिन्न हैं। सुरजीत सिन्हा और एन.के. बोस जैसे विद्वान जनजाति–जाति सातत्य दिखाते हैं, जिसमें अनेक जनजातियाँ हिंदू समाज में समाहित हुईं। सूचीकरण भी राज्यवार भिन्न है और राजनीतिक हो गया है।
विकास की मुख्य बाधाएँ हैं, पहली, भूमि हस्तांतरण और विस्थापन: बाँधों, खदानों और उद्योगों से विस्थापित लोगों में जनजातियों का बड़ा हिस्सा है, जैसा वॉल्टर फ़र्नांडिस के अध्ययन दिखाते हैं। दूसरी, वन अधिकार अधिनियम 2006 और पेसा 1996 का कमज़ोर क्रियान्वयन, जिसमें अनेक दावे अस्वीकृत हुए। तीसरी, शिक्षा और स्वास्थ्य में अंतर: जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता लगभग 59% थी जबकि कुल साक्षरता लगभग 73%।
चौथी, विकास का ऊपर-से-नीचे मॉडल जो जनजातीय संस्कृति और भाषा की उपेक्षा करता है, जैसा शाशा समिति (2014) ने बताया। पाँचवीं, साहूकारों और व्यापारियों द्वारा शोषण, और संघर्ष, जिसमें मध्य भारत में वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर में जातीय हिंसा शामिल हैं, जैसे 2023 से मणिपुर में।
प्रवाह चार्ट: अस्पष्ट परिभाषा → असमान सूचीकरण और लाभ → भूमि हानि, विस्थापन, कमज़ोर एफ़आरए और पेसा → कमज़ोर शिक्षा और स्वास्थ्य → असंतोष और संघर्ष।
पीएम-जनमन (2023) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (2024) जैसी हाल की योजनाएँ अंतर कम करना चाहती हैं, पर विकास तभी सफल होगा जब जनजातीय स्वशासन और पहचान का सम्मान हो, जैसी परिकल्पना नेहरू के पंचशील में थी।
उदाहरण 3 (UPSC 2020, 10 अंक): भारत में जनजातीय समुदायों से सम्बन्धित पारिभाषिक समस्याओं की व्याख्या कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)
दृष्टिकोण: परिभाषा की समस्याएँ समझाएँ: संवैधानिक परिभाषा का अभाव, लोकुर मानदंड और उनकी कमज़ोरियाँ, जाति–जनजाति सातत्य, विविधता, ‘देशज’ बहस, राजनीतिक सूचीकरण; निष्कर्ष दें।
भारत में 705 अधिसूचित अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जो जनगणना 2011 में जनसंख्या का 8.6% थीं, पर जनजाति की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं है। अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को जनजातियाँ अधिसूचित करने देता है, पर उन्हें परिभाषित नहीं करता।
लोकुर समिति (1965) ने पाँच मानदंड अपनाए: आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक पृथक्करण, संपर्क में संकोच और पिछड़ापन। ये समस्याग्रस्त हैं: ‘आदिम’ एक औपनिवेशिक और विकासवादी लेबल है, अनेक जनजातियाँ अब पृथक नहीं हैं, और मीणा या गोंड जैसे समूह विकास में बहुत भिन्न हैं।
एफ़.जी. बेली और सुरजीत सिन्हा जैसे समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट रेखा के बजाय जनजाति–जाति सातत्य देखा, और घुर्ये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा। भारत ‘देशज’ शब्द को भी अस्वीकार करता है, और सूचीकरण राजनीतिक हो गया है, जैसे मणिपुर में मैतेई लोगों की माँग।
शाशा समिति (2014) ने विशिष्ट पहचान और हाशियाकरण पर आधारित संशोधित मानदंडों की माँग की।
उदाहरण 4 (UPSC 2017, 10 अंक): क्या कारण है कि हमने 'विशेष रूप से दुर्बल जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी.)' नामक जनजातियों की अन्य श्रेणी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? उनको ऐसा क्यों कहा जाता है?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)
दृष्टिकोण: समझाएँ कि पीवीटीजी श्रेणी क्यों बनाई गई (अनुसूचित जनजातियों के भीतर असमान विकास), उसका उद्गम (ढेबर आयोग, 1975 सूची, 2006 में नाम परिवर्तन), मानदंड और उदाहरण, और वर्तमान योजनाएँ।
अनुसूचित जनजातियाँ समान रूप से विकसित नहीं हैं। कुछ समूह दूसरों से बहुत पीछे रहे, इसलिए ढेबर आयोग (1960–61) ने सबसे कम विकसितों पर विशेष ध्यान की सिफ़ारिश की। 1975 में सरकार ने आदिम जनजातीय समूहों की पहचान की, जिनका नाम 2006 में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) रखा गया; अब ऐसे 75 समूह हैं।
इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कमज़ोरी के चार मानदंड पूरे करते हैं: शिकार और संग्रह जैसी पूर्व-कृषि प्रौद्योगिकी, बहुत कम साक्षरता, स्थिर या घटती जनसंख्या, और निर्वाह अर्थव्यवस्था। उदाहरण हैं अंडमान के जारवा और सेंटिनली, ओडिशा के बोंडा, मध्य प्रदेश के बैगा, झारखंड के बिरहोर और नीलगिरि के टोडा। ओडिशा में इनकी संख्या सबसे अधिक है।
यह अलग श्रेणी लक्षित संरक्षण संभव बनाती है, जैसे वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पर्यावास अधिकार और पीवीटीजी बस्तियों में आवास, सड़क, पानी और स्वास्थ्य के लिए पीएम-जनमन (2023)।
आलोचक पुराने लेबल ‘आदिम’ और राज्यों में असमान सूचीकरण पर आपत्ति करते हैं, पर यह श्रेणी जनजातियों के भीतर की असमानता को मान्यता देती है।
2. औपनिवेशिक नीतियाँ और जनजातियाँ
उदाहरण 5 (UPSC 2026, 10 अंक): भारत में उपनिवेश काल में कानून द्वारा 'अपराधी जनजाति' की श्रेणी क्यों निर्मित की गई थी? इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)
दृष्टिकोण: समझाएँ कि आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 क्यों बनाया गया (वंशानुगत अपराध के औपनिवेशिक विचार, गतिशील समूहों पर नियंत्रण, 1857, जातीय सिद्धांत), फिर तब और अब इसके निहितार्थों की चर्चा करें (कलंक, 1952 में विमुक्ति, आदतन अपराधी अधिनियम, आयोग, पुलिस पूर्वाग्रह)।
1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम ने औपनिवेशिक सरकार को पूरे समुदायों को ‘आपराधिक जनजाति’ अधिसूचित करने, उनके सदस्यों का पंजीकरण करने, उनकी आवाजाही सीमित करने और उन्हें बस्तियों में बंद करने की अनुमति दी।
इसे कई कारणों से बनाया गया। जाति को वंशानुगत व्यवसाय मानने के विचारों के आधार पर औपनिवेशिक अधिकारियों का मानना था कि कुछ समूह जन्म से अपराधी हैं। चरवाहे, मनोरंजक और व्यापारी जैसे घुमंतू और यायावर समूहों पर कर लगाना और नियंत्रण करना कठिन था, और 1857 के बाद राज्य गतिशील, अनियंत्रित आबादी से डरता था। अधिनियम का 1911 में विस्तार हुआ और 1924 में समेकन।
1949 में अधिनियम निरस्त हुआ और 1952 में इन समूहों को विमुक्त किया गया, पर अनेक राज्यों में आदतन अपराधी अधिनियमों ने उसका स्थान लिया, और कलंक तथा पुलिस उत्पीड़न जारी है, जैसा 1998 में बुधन सबर की हिरासत में मृत्यु ने दिखाया।
बालकृष्ण रेंके (2008) और भीकू रामजी इदाते (2017) की अध्यक्षता वाले आयोगों ने उनकी गरीबी दर्ज की, और सीड योजना (2022) सहायता देती है, पर उनका समावेश अधूरा है।
उदाहरण 6 (UPSC 2025, 10 अंक): औपनिवेशिक नीतियों ने भारत में जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं को किस प्रकार से प्रभावित किया था? विवेचना कीजिये।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)
दृष्टिकोण: औपनिवेशिक नीतियों (वन कानून, भू-राजस्व और निजी संपत्ति, बाहरी लोगों का प्रवेश, पृथक्करण, अपराधीकरण) के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की उदाहरणों और विद्रोहों सहित चर्चा करें।
औपनिवेशिक नीतियों ने जनजातियों को राज्य, बाज़ार और संपत्ति के नए रूपों के अधीन लाकर जनजातीय जीवन को बदल दिया।
पहला, 1865, 1878 और 1927 के वन कानूनों ने वनों को राज्य की संपत्ति घोषित किया, जिससे झूम खेती, चराई और वनोपज संग्रह, जो जनजातीय आजीविका का आधार थे, सीमित हुए। दूसरा, भू-राजस्व और भूमि में निजी संपत्ति ने साहूकारों, व्यापारियों और ज़मींदारों (दिकुओं) को जनजातीय क्षेत्रों में लाया, जिससे भूमि हस्तांतरण और ऋण-बंधन हुआ। तीसरा, रेलवे, खदानों और चाय बागानों ने जनजातियों को मज़दूरी और प्रवासन में खींचा, जैसे असम के चाय बागानों में भेजे गए संथाल और उरांव।
इन दबावों ने संथाल हूल (1855–56) और बिरसा मुंडा के उलगुलान (1899–1900) जैसे विद्रोह भड़काए, जिससे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (1908) जैसे संरक्षणात्मक कानून बने। 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम ने कई समुदायों को कलंकित किया।
इस प्रकार औपनिवेशिक शासन ने जनजातियों को गरीब बनाया और वे भूमि तथा वन संबंधी शिकायतें पैदा कीं जो आज भी बनी हुई हैं।
उदाहरण 7 (UPSC 2020, 20 अंक): भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत जनजातियों के पृथक्करण की औपनिवेशिक नीति का परीक्षण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)
दृष्टिकोण: 1935 के अधिनियम की पृथक्करण नीति का परीक्षण करें: पृष्ठभूमि (1874 का अधिनियम, 1919 के पिछड़े क्षेत्र, साइमन आयोग), प्रावधान (अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र, धारा 91–92, राज्यपाल का विवेक), उद्देश्य, प्रभाव, आलोचना और पाँचवीं तथा छठी अनुसूची में विरासत।
भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जनजातीय क्षेत्रों को शेष ब्रिटिश भारत से अलग रखने की औपनिवेशिक नीति को औपचारिक रूप दिया। यह 1874 के अनुसूचित ज़िला अधिनियम, 1919 के अधिनियम के ‘पिछड़े क्षेत्रों’ और साइमन आयोग (1930) की इस सिफ़ारिश पर आधारित था कि इन क्षेत्रों को विशेष प्रशासन चाहिए।
धारा 91 और 92 के तहत अधिनियम ने दो श्रेणियाँ बनाईं। अपवर्जित क्षेत्र, जैसे नागा हिल्स, लुशाई (मिज़ो) हिल्स और पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र, राज्यपाल द्वारा अपने विवेक से सीधे प्रशासित थे, और संघीय या प्रांतीय विधायिका का कोई अधिनियम तब तक लागू नहीं होता था जब तक वे निर्देश न दें। आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र, जैसे छोटानागपुर, मध्य प्रांत और उड़ीसा के भाग, मंत्रियों के अधीन थे पर राज्यपाल कानूनों को संशोधित या रोक सकते थे।
घोषित उद्देश्य जनजातीय भूमि और रीति-रिवाज को साहूकारों, व्यापारियों और ज़मींदारों से बचाना था, जो मत जे.एच. हटन जैसे अधिकारियों का था। पर इस नीति ने औपनिवेशिक उद्देश्य भी पूरे किए: इसने सीमांत क्षेत्रों को सीधे नियंत्रण में रखा, कांग्रेस के जन अभियानों के बाद जनजातियों को राष्ट्रवादी आंदोलन से दूर रखा, और वनों पर राज्य का नियंत्रण बनाए रखते हुए मिशनरी गतिविधि की अनुमति दी।
प्रवाह चार्ट: अनुसूचित ज़िला अधिनियम 1874 → पिछड़े क्षेत्र 1919 → साइमन आयोग 1930 → 1935 का अधिनियम: राज्यपाल के अधीन अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र → संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची (1950)।
इसके प्रभाव मिश्रित थे। इसने कुछ क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण धीमा किया और पहाड़ों में प्रथागत संस्थाओं को बचाया। पर जनजातियाँ प्रतिनिधित्व और विकास से वंचित रहीं, और पृथक्करण ने विशिष्ट पहचान की भावना को गहरा किया जिसने बाद में नागा और मिज़ो राष्ट्रवाद को बल दिया। जी.एस. घुर्ये ने इस नीति की निंदा जनजातियों के लिए ‘राष्ट्रीय उद्यान’ बनाने और उन्हें हिंदू समाज से अलग करने के रूप में की, जबकि वेरियर एल्विन ने आरंभ में संरक्षण का समर्थन किया।
इस नीति की विरासत संविधान में दिखती है: आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र पाँचवीं अनुसूची का आधार बने और असम के अपवर्जित पहाड़ी क्षेत्र छठी अनुसूची का आधार, जो अब औपनिवेशिक पृथक्करण से संरक्षणात्मक स्वायत्तता में बदल गए हैं।
उदाहरण 8 (UPSC 2017, 20 अंक): जनजातीय समुदायों में धर्म परिवर्तन की प्रकृति क्या है? औपनिवेशिक समय और स्वातंत्र्योत्तर समय से दो उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)
दृष्टिकोण: जनजातियों में धार्मिक परिवर्तन का स्वरूप समझाएँ (ईसाईकरण, हिंदूकरण, पुनर्जीवन आंदोलन, जनजातीय धर्मों की दावेदारी), औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद का एक-एक उदाहरण, और समाजशास्त्रीय व्याख्याएँ दें।
भारत में जनजातीय धर्म पारंपरिक रूप से प्रकृति, पूर्वजों, गोत्र देवताओं और ग्राम आत्माओं पर केंद्रित थे, जिन्हें प्रायः जीववाद या, झारखंड में, पवित्र उपवन की सरना पूजा कहा जाता है। जनजातियों में धार्मिक परिवर्तन ने तीन मुख्य रूप लिए हैं: ईसाई धर्म में धर्मांतरण, हिंदू धर्म में समावेश, और देशज आस्था का पुनर्जीवन या दावेदारी।
औपनिवेशिक काल में ईसाईकरण छोटानागपुर के मुंडाओं और उरांवों तथा पूर्वोत्तर के नागा, मिज़ो और खासी लोगों में फैला। मिशनों ने विद्यालय, अस्पताल और जनजातीय भाषाओं में साक्षरता दी, और कुछ धर्मांतरितों ने ज़मींदारों से संरक्षण चाहा। साथ ही पुनर्जीवन आंदोलन उभरे। बिरसा मुंडा ने 1890 के दशक में ईसाई धर्म और ज़मींदारी शोषण दोनों को अस्वीकार करते हुए एक नया पंथ स्थापित किया, और उरांवों में ताना भगत आंदोलन (1914 से) ने लगान और बेगार का विरोध करते हुए शाकाहार अपनाया और आत्माओं की पूजा छोड़ी।
स्वतंत्रता के बाद दो विरोधी प्रवृत्तियाँ बढ़ीं। मध्य और पश्चिम भारत की जनजातियों में संस्कृतीकरण और हिंदू संगठनों के कार्य से हिंदूकरण फैला, जबकि पूर्वोत्तर में ईसाई विकास जारी रहा, जहाँ नागालैंड और मिज़ोरम अब ईसाई-बहुल राज्य हैं। प्रतिक्रिया में जनजातियों ने अपने धर्म की दावेदारी की: झारखंड में जनगणना में अलग सरना धर्म कोड की माँग, और अरुणाचल प्रदेश में दोन्यी-पोलो तथा मेघालय में सेंग खासी का पुनरुत्थान।
प्रवाह चार्ट: पारंपरिक जनजातीय आस्था → औपनिवेशिक मिशन और शोषण → ईसाईकरण और पुनर्जीवन (बिरसा, ताना भगत) → 1947 के बाद: हिंदूकरण, जारी ईसाई विकास → देशज धर्म की दावेदारी (सरना कोड, दोन्यी-पोलो)।
समाजशास्त्रीय रूप से धार्मिक परिवर्तन संपर्क, शोषण और पहचान को दर्शाता है। के.एस. सिंह ने अनेक जनजातीय आंदोलनों को धार्मिक सुधार और कृषक विरोध का मेल माना, जबकि एंथनी वॉलेस का पुनर्जीवन विचार समझाता है कि तनावग्रस्त समाज नए पंथ कैसे बनाते हैं। धर्मांतरण ने समुदायों को बाँटा भी है, जैसा झारखंड में ईसाई और सरना जनजातियों के बीच तनाव दिखाता है। इस प्रकार जनजातियों में धार्मिक परिवर्तन सांस्कृतिक अनुकूलन और राजनीतिक दावेदारी का रूप दोनों है।
उदाहरण 9 (UPSC 2016, 10 अंक): औपनिवेशिक जनजातीय नीति की एक प्रमुख विशेषता के रूप में 'अलगाववाद' ('पृथकतावाद')
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)
दृष्टिकोण: पृथक्करण की औपनिवेशिक नीति समझाएँ: उसके कानून (1874, 1919, 1935, इनर लाइन), कारण (प्रशासनिक नियंत्रण, राजस्व, संरक्षण), प्रभाव, और आलोचना।
औपनिवेशिक जनजातीय नीति की विशेषता पृथक्करणवाद थी: जनजातीय क्षेत्रों को सामान्य प्रशासन और मुख्य भूमि भारतीय समाज से अलग रखा गया।
यह 1874 के अनुसूचित ज़िला अधिनियम, पूर्वोत्तर में 1873 के इनर लाइन विनियमन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के ‘पिछड़े क्षेत्रों’ और 1935 के अधिनियम के अपवर्जित तथा आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों के माध्यम से किया गया। 1931 के जनगणना आयुक्त जे.एच. हटन जैसे अधिकारियों ने तर्क दिया कि जनजातियों को साहूकारों और ज़मींदारों के शोषण से संरक्षण चाहिए।
यह पृथक्करण आंशिक और स्वार्थपूर्ण था: उसी राज्य ने 1865 और 1878 के वन अधिनियमों से वनों पर कब्ज़ा किया, क्षेत्रों को मिशनरियों और बागानों के लिए खोला, और संथाल हूल (1855–56) तथा बिरसा मुंडा के उलगुलान (1899–1900) जैसे विद्रोहों के बाद जनजातियों को राष्ट्रवादी प्रभाव से दूर रखा।
इसकी विरासत पाँचवीं और छठी अनुसूची में बची है, जबकि घुर्ये ने इसकी आलोचना जनजातियों को राष्ट्र से अलग करने वाली नीति के रूप में की।
3. एकीकरण और स्वायत्तता के मुद्दे
उदाहरण 10 (UPSC 2023, 20 अंक): भारतीय जनजातीय समाज के विकास की विभिन्न धाराओं को समझने में अलगाव, समावेशन और एकीकरण के परिप्रेक्ष्यों का विश्लेषण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)
दृष्टिकोण: तीनों परिप्रेक्ष्यों (पृथक्करण, आत्मसात्करण, एकीकरण) का उनके प्रवर्तकों, नीतिगत अभिव्यक्तियों और आलोचनाओं सहित विश्लेषण करें, दिखाएँ कि जनजातीय विकास उनसे होकर कैसे गुज़रा, और अधिकार-आधारित मोड़ के साथ निष्कर्ष दें।
भारतीय जनजातीय विकास तीन परिप्रेक्ष्यों, पृथक्करण, आत्मसात्करण और एकीकरण, से होकर गुज़रा है, जिनमें से हर एक का इस प्रश्न पर अलग उत्तर है कि जनजातियों का व्यापक समाज से संबंध कैसा हो।
पृथक्करण परिप्रेक्ष्य औपनिवेशिक नीति पर हावी था। अनुसूचित ज़िला अधिनियम (1874), इनर लाइन, और 1935 के अधिनियम के अपवर्जित तथा आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों को अलग रखा गया। वेरियर एल्विन के प्रारंभिक कार्य ने जनजातियों को शोषण से बचाने के लिए संरक्षण का समर्थन किया। इसने कुछ क्षेत्रों में रीति-रिवाज बचाए पर जनजातियों को विकास से वंचित रखा और औपनिवेशिक नियंत्रण की सेवा की।
आत्मसात्करण परिप्रेक्ष्य, जिसे जी.एस. घुर्ये ने व्यक्त किया, मानता था कि जनजातियाँ पिछड़े हिंदू हैं जिन्हें मुख्यधारा में समाहित किया जाना चाहिए। एन.के. बोस ने जनजातियों के जाति में दीर्घ ऐतिहासिक समावेश का वर्णन किया। आलोचकों ने तर्क दिया कि इसने जनजातीय पहचान को नकारा और व्यवहार में जनजातीय भूमि बाहरी लोगों के लिए खोल दी।
एकीकरण परिप्रेक्ष्य 1947 के बाद नेहरू के जनजातीय पंचशील के माध्यम से आधिकारिक बना: जनजातीय प्रतिभा के अनुरूप विकास, भूमि और वन अधिकारों का सम्मान, जनजातीय स्वशासन और थोपने से परहेज़। इससे पाँचवीं और छठी अनुसूची, आरक्षण, जनजातीय उप-योजना (1974–75) और आईटीडीपी बने।
प्रवाह चार्ट: पृथक्करण (औपनिवेशिक, एल्विन) → आत्मसात्करण (घुर्ये, बोस) → एकीकरण (पंचशील, अनुसूचियाँ, टीएसपी) → अधिकार-आधारित स्वायत्तता (पेसा 1996, एफ़आरए 2006, पीएम-जनमन 2023)।
व्यवहार में एकीकरण प्रायः विस्थापन और ऊपर-से-नीचे नियोजन से कमज़ोर हुआ, इसलिए जनजातीय विकास ने पेसा (1996) और वन अधिकार अधिनियम (2006), तथा पीएम-जनमन (2023) जैसी लक्षित योजनाओं के साथ अधिकार-आधारित मोड़ लिया है। बी.के. रॉय बर्मन और वर्जिनियस शाशा जैसे विद्वान पृथक्करण या आत्मसात्करण के बजाय स्वायत्तता सहित एकीकरण को ही एकमात्र न्यायसंगत मार्ग मानते हैं।
उदाहरण 11 (UPSC 2022, 10 अंक): भारत में आदिवासी समुदायों के एकीकरण की चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)
दृष्टिकोण: एकीकरण की चुनौतियाँ स्पष्ट करें: विस्थापन और भूमि, सांस्कृतिक आत्मसात्करण, असमान विकास और जनजातियों के भीतर असमानता, कानूनों का कमज़ोर क्रियान्वयन, संघर्ष और पहचान की राजनीति; निष्कर्ष दें।
नेहरू के जनजातीय पंचशील में परिकल्पित एकीकरण का अर्थ है जनजातियों की पहचान और अधिकारों का सम्मान करते हुए उन्हें राष्ट्रीय विकास में शामिल करना। इसके मार्ग में कई चुनौतियाँ हैं।
पहला, बाँधों और खदानों जैसी विकास परियोजनाओं ने विस्थापन किया है, जिससे एकीकरण बेदखली जैसा लगता है। दूसरा, प्रमुख भाषाओं में शिक्षा और धर्मांतरण अभियान सांस्कृतिक पहचान को खतरे में डालते हैं। तीसरा, आरक्षण के लाभ मुख्यतः अधिक उन्नत समूहों को मिले हैं, जिससे पीवीटीजी पीछे रह गए। चौथा, पाँचवीं अनुसूची, पेसा और वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन कमज़ोर है, जैसा शाशा समिति (2014) ने कहा।
पाँचवाँ, संघर्ष, जिसमें मध्य भारत में वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर में जातीय टकराव शामिल हैं, जैसे 2023 से मणिपुर में कुकी और मैतेई लोगों के बीच, विश्वास को भंग करता है।
इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उचित पुनर्वास सहित सहमति-आधारित विकास, प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग, और ग्राम सभाओं के माध्यम से वास्तविक स्वशासन चाहिए, ताकि एकीकरण आत्मसात्करण न बन जाए।
उदाहरण 12 (UPSC 2021, 20 अंक): जनजातीय विकास पर जी. एस. घुरये एवं वी. एल्विन के बीच वाद-विवाद की प्रमुख विशिष्टताओं पर चर्चा कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)
दृष्टिकोण: घुर्ये–एल्विन बहस की चर्चा करें: संदर्भ (1930–40 का दशक), एल्विन का संरक्षणवादी पक्ष, घुर्ये का आत्मसात्करणवादी उत्तर, उनके मतभेद के बिंदु (पहचान, हिंदू धर्म, विकास, नीति), और नेहरू के पंचशील तथा वर्तमान नीति में परिणाम।
औपनिवेशिक काल के उत्तरार्ध में वेरियर एल्विन और जी.एस. घुर्ये के बीच बहस जनजातियों के भविष्य के बारे में थी: क्या उन्हें विशिष्ट लोगों के रूप में संरक्षित किया जाए या हिंदू मुख्यधारा में समाहित किया जाए? इसने स्वतंत्रता के बाद की जनजातीय नीति को आकार दिया।
बैगा और गोंड लोगों के बीच अपने क्षेत्रकार्य से एल्विन ने The Baiga (1939) और The Loss of Nerve (1941) में तर्क दिया कि हिंदू साहूकारों, व्यापारियों और अधिकारियों से संपर्क के कारण भूमि हानि, ऋण और सांस्कृतिक पतन हुआ। उन्होंने औपनिवेशिक अपवर्जित क्षेत्रों के अनुरूप संरक्षित क्षेत्रों का समर्थन किया, जहाँ जनजातियाँ स्वशासन कर सकें और धीरे-धीरे बदल सकें।
घुर्ये ने The Aborigines So-Called and Their Future (1943) में उत्तर दिया कि जनजातियाँ पिछड़े हिंदू हैं, जो पूजा, व्यापार और जाति के माध्यम से लंबे समय से हिंदू समाज से जुड़ी रही हैं, और कि पृथक्करण उन्हें पिछड़ा रखेगा और औपनिवेशिक ‘फूट डालो और राज करो’ की सेवा करेगा। उन्होंने शिक्षा, आर्थिक विकास और पूर्ण नागरिकता के माध्यम से आत्मसात्करण का समर्थन किया।
वे चार विशेषताओं पर भिन्न थे: पहचान (विशिष्ट लोग बनाम हिंदू समाज का भाग), हिंदूकरण का प्रभाव (विनाशकारी बनाम स्वाभाविक), विकास (धीमा और संरक्षणात्मक बनाम तीव्र और एकीकरणात्मक), और नीति (संरक्षित क्षेत्र बनाम मुख्यधाराकरण)। आलोचकों ने एल्विन के दृष्टिकोण को ‘संग्रहालय’ या ‘राष्ट्रीय उद्यान’ दृष्टि कहा, और घुर्ये के दृष्टिकोण को उच्च-जातीय राष्ट्रवाद जिसने शोषण की उपेक्षा की।
प्रवाह चार्ट: एल्विन: संपर्क → शोषण → संरक्षण (पृथक्करण)। घुर्ये: जनजाति = पिछड़े हिंदू → पृथक्करण हानिकारक → आत्मसात्करण। संश्लेषण: नेहरू का पंचशील → सम्मान के साथ एकीकरण → अनुसूचियाँ, पेसा, एफ़आरए।
बहस का अंत मध्य मार्ग में हुआ। स्वयं एल्विन नेफ़ा के सलाहकार के रूप में एकीकरण की ओर बढ़े, और नेहरू के जनजातीय पंचशील ने विकास को जनजातीय अधिकारों और संस्कृति के सम्मान से जोड़ा। आज के कानून, पेसा 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006, एल्विन की संरक्षण की चिंता को दर्शाते हैं, जबकि आरक्षण और विकास योजनाएँ घुर्ये की समावेश की चिंता को।
उदाहरण 13 (UPSC 2019, 10 अंक): भारत में स्वायत्तता हेतु जनजातीय समुदाय के बढ़ते स्वाग्रहों पर टिप्पणी कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)
दृष्टिकोण: स्वायत्तता के लिए बढ़ती दावेदारी पर टिप्पणी करें: रूप (राज्य, छठी अनुसूची, पेसा और ग्राम सभा की शक्ति, जातीय-राष्ट्रवाद), कारण, उदाहरण, और संतुलित टिप्पणी।
जनजातीय समुदाय बढ़ती मात्रा में स्वायत्तता की दावेदारी करते हैं, यानी अपनी भूमि, संसाधनों, संस्थाओं और पहचान पर नियंत्रण। यह माँग पाँचवीं और छठी अनुसूची के संवैधानिक वादों और नेहरू के पंचशील पर टिकी है, जिसमें जनजातीय स्वशासन की बात कही गई थी।
यह दावेदारी कई रूप लेती है: राज्य, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ (2000); छठी अनुसूची परिषदें, जैसे बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (2003); पेसा 1996 के तहत ग्राम सभा की शक्ति, जिसका प्रयोग 2013 में नियमगिरि में हुआ; झारखंड में पत्थलगड़ी आंदोलन (2017–18), जिसने ग्राम सभा की संप्रभुता घोषित करने वाली शिलाएँ लगाईं; और पूर्वोत्तर में जातीय-राष्ट्रवादी माँगें।
इसके कारण हैं भूमि हस्तांतरण और विस्थापन, संरक्षणात्मक कानूनों का कमज़ोर क्रियान्वयन, बढ़ती शिक्षा और एक जनजातीय मध्यम वर्ग जो पहचान को अभिव्यक्त करता है। के.एस. सिंह और वर्जिनियस शाशा जैसे समाजशास्त्री इन आंदोलनों को शोषण के विरुद्ध विरोध से अधिकारों और मान्यता के दावों की ओर बदलाव के रूप में देखते हैं।
संवैधानिक ढाँचे के भीतर स्वायत्तता लोकतंत्र को मज़बूत करती है, यद्यपि परिषदों के भीतर अभिजात वर्ग का कब्ज़ा और अंतर-जनजातीय संघर्ष जोखिम हैं।
उदाहरण 14 (UPSC 2019, 20 अंक): नृजातीय राष्ट्रवाद क्या है? भारत में जनजातीय असन्तोष हेतु उत्तरदायी समीक्षात्मक कारकों का परीक्षण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)
दृष्टिकोण: पूर्वोत्तर के उदाहरणों सहित जातीय-राष्ट्रवाद की परिभाषा दें, फिर जनजातीय असंतोष के निर्णायक कारकों (भूमि और विस्थापन, वन, शोषण, विकास की विफलता, पहचान और आप्रवासन, शासन और उग्रवाद) का आँकड़ों और अध्ययनों सहित परीक्षण करें।
जातीय-राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का वह रूप है जिसमें कोई समूह साझा जातीयता, भाषा, संस्कृति और क्षेत्र से राष्ट्र को परिभाषित करता है और राजनीतिक मान्यता, स्वायत्तता या अलग राज्य तक की माँग करता है। भारत में यह पूर्वोत्तर में सबसे स्पष्ट दिखता है: 1940 के दशक से नागा आंदोलन, मिज़ो नेशनल फ्रंट का विद्रोह (1966) जो मिज़ो समझौते (1986) में समाप्त हुआ, और बोडो आंदोलन जिससे 2003 और 2020 में समझौते हुए।
कई कारक जनजातीय असंतोष समझाते हैं। पहला, भूमि हस्तांतरण और विस्थापन: बाँधों, खदानों और उद्योगों से विस्थापितों में जनजातियों का बड़ा हिस्सा है, जैसा वॉल्टर फ़र्नांडिस के अनुमान दिखाते हैं, और पुनर्वास प्रायः कमज़ोर रहा है। दूसरा, वन: औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक वन कानूनों ने वन अधिकार अधिनियम (2006) तक आजीविका तक पहुँच सीमित की, जिसका क्रियान्वयन असमान है।
तीसरा, साहूकारों, व्यापारियों और ठेकेदारों द्वारा शोषण, और पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण कानूनों का कमज़ोर प्रवर्तन। चौथा, विकास की कमी: जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता लगभग 59% थी, और जनजातीय क्षेत्र स्वास्थ्य और आय में पीछे हैं। पाँचवाँ, आप्रवासन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन से पहचान का भय, जैसे त्रिपुरा और असम में, और सांस्कृतिक आत्मसात्करण से भी।
प्रवाह चार्ट: भूमि हानि, विस्थापन, वन प्रतिबंध + शोषण + विकास अंतर + पहचान का खतरा → असंतोष → शांतिपूर्ण आंदोलन (झारखंड, पत्थलगड़ी) या सशस्त्र संघर्ष (नक्सलवाद, पूर्वोत्तर उग्रवाद) → समझौते, नए राज्य, पेसा, एफ़आरए।
छठा, शासन: शाशा समिति (2014) ने पाँचवीं अनुसूची और पेसा के कमज़ोर कामकाज की ओर संकेत किया, और मध्य भारत में इस शून्य ने वामपंथी उग्रवाद को जनजातियों में भर्ती करने दिया। इस प्रकार जनजातीय असंतोष संसाधनों और आवाज़ की हानि में निहित है, और इसका सर्वोत्तम समाधान संरक्षणात्मक कानूनों का क्रियान्वयन, सहमति-आधारित विकास और वास्तविक स्वशासन है।
उदाहरण 15 (UPSC 2016, 20 अंक): आधुनिक भारत में जनजातीय प्रश्न एकीकरण और स्वायत्तता (इन्टिग्रेशन ऐन्ड ऑटॉनमि) के मुद्दों से कैसे संबंधित है?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)
दृष्टिकोण: समझाएँ कि जनजातीय प्रश्न (पहचान, भूमि, विकास) आधुनिक भारत में एकीकरण–स्वायत्तता बहस तक कैसे पहुँचता है: संवैधानिक ढाँचा, विकासात्मक एकीकरण और उसकी कीमत, स्वायत्तता आंदोलन, हाल के कानून; संतुलन पर निष्कर्ष दें।
आधुनिक भारत में जनजातीय प्रश्न यह है कि विशिष्ट संस्कृतियों, प्रथागत संस्थाओं और भूमि तथा वनों पर निर्भरता वाले समुदाय अपनी पहचान और संसाधन खोए बिना राष्ट्रीय विकास में कैसे भागीदार हों। यह प्रश्न सीधे एकीकरण और स्वायत्तता के बीच संतुलन से संबंधित है।
संविधान ने दोनों को जोड़ा। एकीकरण के लिए उसने विधायिकाओं, नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण, और जनजातीय उप-योजना दी। स्वायत्तता के लिए पाँचवीं अनुसूची ने मध्य भारत में जनजातीय भूमि की रक्षा के लिए राज्यपालों और जनजाति सलाहकार परिषदों को शक्तियाँ दीं, और छठी अनुसूची ने असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में स्वायत्त ज़िला परिषदें बनाईं। नेहरू के पंचशील ने दोनों में सामंजस्य का प्रयास किया।
व्यवहार में एकीकरण विकास परियोजनाओं के माध्यम से आया जिन्होंने प्रायः जनजातियों को हानि पहुँचाई। सरदार सरोवर जैसे बाँधों, ओडिशा और झारखंड में खनन तथा औद्योगिक गलियारों ने बड़ी संख्या में जनजातियों को विस्थापित किया, और वन कानूनों ने संसाधनों तक पहुँच सीमित की। इन अनुभवों ने स्वायत्तता आंदोलन उत्पन्न किए: झारखंड आंदोलन, जिसकी परिणति 2000 में राज्य के रूप में हुई; बोडो और अन्य छठी अनुसूची की माँगें; पूर्वोत्तर में नागा और मिज़ो राष्ट्रवाद; और नियमगिरि में प्रतिरोध, जहाँ 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम सभाओं को बॉक्साइट खनन पर निर्णय लेने दिया।
प्रवाह चार्ट: विशिष्ट पहचान + भूमि और वन पर निर्भरता → विकास-आधारित एकीकरण (बाँध, खदानें, वन कानून) → विस्थापन और अलगाव → स्वायत्तता आंदोलन → पेसा 1996, एफ़आरए 2006, नए राज्य और परिषदें।
राज्य ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 से प्रतिक्रिया दी, जिसने ग्राम सभाओं को लघु वनोपज पर नियंत्रण और भूमि अधिग्रहण पर परामर्श का अधिकार दिया, और वन अधिकार अधिनियम 2006 से। वर्जिनियस शाशा तर्क देते हैं कि वास्तविक एकीकरण के लिए जनजातियों को अधिकारों वाले विशिष्ट लोगों के रूप में मान्यता आवश्यक है। इस प्रकार जनजातीय प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर आत्मसात्करण के बजाय स्वायत्तता और सहमति के माध्यम से एकीकरण है।
उदाहरण 16 (UPSC 2015, 10 अंक): जनजातियों की स्वतंत्रता के पक्ष में वेरियर एलविन के विचार
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(a)
दृष्टिकोण: जनजातीय स्वतंत्रता पर एल्विन के विचार समझाएँ: प्रारंभिक संरक्षणवाद (The Loss of Nerve) से नेफ़ा दर्शन और पंचशील तक; आलोचना जोड़ें।
मध्य भारत के गोंडों और बैगाओं के बीच रहने वाले वेरियर एल्विन (1902–1964) ने जनजातियों की अपनी संस्कृति के अनुसार जीने की स्वतंत्रता का समर्थन किया।
The Baiga (1939) और The Loss of Nerve (1941) में उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू व्यापारियों, साहूकारों, मिशनरियों और अधिकारियों से संपर्क ने जनजातियों से भूमि, गरिमा और आत्मविश्वास छीन लिया, जिससे ‘साहस का ह्रास’ हुआ। उन्होंने संरक्षित क्षेत्र प्रस्तावित किए जहाँ जनजातियाँ शोषण और बलात् सांस्कृतिक परिवर्तन से मुक्त होकर स्वशासन कर सकें।
बाद में नेफ़ा के सलाहकार के रूप में वे A Philosophy for NEFA में एकीकरण की ओर बढ़े, विकास को स्वीकार किया पर जनजातियों की अपनी गति और अपनी शर्तों पर, जिसे नेहरू ने जनजातीय पंचशील में व्यक्त किया।
घुर्ये ने उनकी आलोचना जनजातियों को ‘संग्रहालयों’ में रखने की इच्छा के लिए की, पर उनके स्वतंत्रता के विचार ने पेसा और वन अधिकार अधिनियम को आकार दिया।
उदाहरण 17 (UPSC 2015, 10 अंक): जनजातीय उप-योजना (टी० एस० पी०) के मुख्य उद्देश्य
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)
दृष्टिकोण: जनजातीय उप-योजना का उद्गम (पाँचवीं योजना, 1974–75), उसके उद्देश्य, रणनीति (आईटीडीपी, माडा, निर्धारित धन) और बाद का नाम परिवर्तन तथा मूल्यांकन बताएँ।
जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) एस.सी. दुबे की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिश पर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–75) में शुरू की गई, ताकि जनजातीय क्षेत्रों को विकास निधि का उचित हिस्सा मिले।
इसके मुख्य उद्देश्य थे: शेष जनसंख्या से अंतर घटाने के लिए अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास; भूमि हस्तांतरण और साहूकारी जैसे शोषण से संरक्षण; और हर राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात में योजना निधि का निर्धारण।
यह जनजाति-बहुल क्षेत्रों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा) क्षेत्रों, समूहों और पीवीटीजी योजनाओं के माध्यम से काम करती थी। 2017–18 से इसे अनुसूचित जनजाति घटक या अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना कहा जाता है।
इसकी कमज़ोरी निधि का विचलन और कम उपयोग रही है, पर इसने लक्षित जनजातीय विकास को संस्थागत रूप दिया।
उदाहरण 18 (UPSC 2014, 20 अंक): भारत में जनजातियों के एकीकरण और स्वायत्तता के बारे में विभिन्न विचारों का विश्लेषण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)
दृष्टिकोण: तीनों मतों (पृथक्करण: एल्विन; आत्मसात्करण: घुर्ये; एकीकरण: नेहरू का पंचशील) और स्वायत्तता परिप्रेक्ष्य (अनुसूचियाँ, पेसा, राज्य आंदोलन) का आलोचनाओं सहित विश्लेषण करें, और निष्कर्ष दें।
राष्ट्र के साथ जनजातियों के संबंध पर तीन पक्षों, पृथक्करण, आत्मसात्करण और एकीकरण, और स्वायत्तता की बढ़ती माँग के बीच बहस रही है।
पृथक्करणवादी मत, जो वेरियर एल्विन के The Loss of Nerve (1941) जैसे प्रारंभिक लेखन से जुड़ा है, मानता था कि बाहरी लोगों से संपर्क ने जनजातीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था को नष्ट किया, इसलिए जनजातियों को संरक्षित क्षेत्र चाहिए। आलोचकों ने इसे ‘राष्ट्रीय उद्यान’ दृष्टिकोण कहा जो जनजातियों को पिछड़ा रखेगा।
जी.एस. घुर्ये का आत्मसात्करणवादी मत, The Aborigines So-Called and Their Future (1943) में, जनजातियों को पिछड़े हिंदू मानता था जिन्हें मुख्यधारा में समाहित किया जाना चाहिए, जो प्रक्रिया हिंदूकरण के माध्यम से पहले से चल रही थी। आलोचकों ने कहा कि इससे जनजातीय पहचान मिट जाएगी और जनजातियाँ शोषण के सामने खुल जाएँगी।
एकीकरणवादी मत, यानी नेहरू का जनजातीय पंचशील, जो उन्होंने एल्विन की A Philosophy for NEFA की भूमिका में प्रस्तुत किया, जनजातीय प्रतिभा के अनुरूप विकास चाहता था: भूमि और वन अधिकारों का सम्मान, स्वशासन, अति-प्रशासन से बचना, और परिणामों को खर्च किए गए धन से नहीं बल्कि मानव चरित्र की गुणवत्ता से परखना। इसने पाँचवीं और छठी अनुसूची, आरक्षण और जनजातीय उप-योजना को आकार दिया।
प्रवाह चार्ट: पृथक्करण (एल्विन: संरक्षण) ↔ आत्मसात्करण (घुर्ये: समावेश) → एकीकरण (नेहरू का पंचशील: सम्मान के साथ विकास) → स्वायत्तता (अनुसूचियाँ, पेसा, राज्य)।
व्यवहार में एकीकरण प्रायः बाँधों, खदानों और विस्थापन के माध्यम से आत्मसात्करण बन गया, जिसने स्वायत्तता की माँगों को मज़बूत किया: झारखंड आंदोलन जिससे 2000 में राज्य बना, बोडोलैंड जैसी छठी अनुसूची परिषदें, और पेसा (1996) तथा वन अधिकार अधिनियम (2006)। बी.के. रॉय बर्मन और वर्जिनियस शाशा तर्क देते हैं कि भागीदारी सहित स्वायत्तता एकीकरण का सर्वोत्तम रूप है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- पृथक्करण–आत्मसात्करण–एकीकरण की बहस (एल्विन, घुर्ये, नेहरू का पंचशील) इस अध्याय का सबसे अधिक पूछा जाने वाला एकल विषय है; हर पक्ष, उसका संदर्भ और नीतिगत विरासत जानें।
- परिभाषा के प्रश्नों में अनुच्छेद 342, लोकुर समिति (1965) के मानदंड, जाति–जनजाति सातत्य (बेली, सिन्हा, बोस) और जनगणना 2011 के आँकड़े (705 समूह, जनसंख्या का 8.6%) चाहिए।
- औपनिवेशिक नीति के प्रश्नों में विशिष्ट कानूनों को महत्व मिलता है: अनुसूचित ज़िला अधिनियम 1874, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 (अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र), वन कानून, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908।
- स्वायत्तता और असंतोष के लिए पाँचवीं और छठी अनुसूची, पेसा 1996, एफ़आरए 2006, झारखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण (2000), पूर्वोत्तर के समझौते और पीएम-जनमन (2023) का प्रयोग करें।
- जनजातियों को एक खंड न मानें: मध्य भारत और पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय उदाहरण दें, और आंतरिक विभेदीकरण बताएँ।
क्या आप जानते हैं?
- कभी मिशनरी रहे वेरियर एल्विन ने एक गोंड महिला से विवाह किया, 1954 में भारतीय नागरिक बने और नेफ़ा में जनजातीय मामलों पर नेहरू के सलाहकार रहे।
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